मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 नवम्बर 2024- कार्तिक 17 , शक 1946
क्रमांक 45 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् केअधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 5-1159- आयएएस- लीव-5-एक ( 1 ) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013 ) , कलेक्टर, जिला मऊगंज को दिनांक 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 26 , 27 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मऊगंज की एक्स- इंडिया अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर , जिला रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला मऊगंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर , जिला मऊगंज का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती प्रतिभा पाल , भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5) अवकाशकाल में श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
5573
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5574
भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 5-978 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे ( 2014 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल का दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 19 , 20 एवं 26 , 27 अक्टूबर 2024) के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 1-219-2024-5- एक श्री मोहित बुंदस, भाप्रसे ( 2011 ) , प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथ करघा विकास निगम तथा आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा आयुक्त, रेशम, मध्यप्रदेश , भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश, तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2024
क्र. ई- 5-1059- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री प्रबल सिपाहा , भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के दिनांक 18 से 22 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16, 17 एवं 23 , 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री धनराजू एस. भाप्रसे ( 2009 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त, वाणिज्यिक कर इंदौर तथा वि.क.अ. सह- श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर तथा अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस . भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 23 अक्टूबर 2024
फा. क्र. 4193 - इक्कीस-ब- (एक ) 2024.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा . क्रमांक 1-1-88 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 24 अक्टूबर 2009 , में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 42 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची
स्थानीय क्षेत्र
सेशन न्यायाधीश / अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
अनु. क्र.
(2) (1)
" 42.
(3)
श्योपुर. ".
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , श्योपुर
5575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
F. No. 4193 - XXI - B ( 1 ) -2024. In exercise of the powers conferred by sub- Section ( 1 ) of section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ), the State Government , hereby , makes the following further amendment in this department Notifications F. No. - 1-1-88 -XXI- B ( 1 ), dated 24th October , 2009, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 dated 6th November , 2009 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification , in the Schedule , for serial number 42 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted, namely:-
SCHEDULE
Local area Sessions Judge / Additional Sessions Judge
S. No.
(3)
(2)
Sheopur." .
(1) "42.
Ist District and Additional Sessions Judge , Sheopur
भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2024
फा. क्र. 4183- इक्कीस- ब ( एक) 2024.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 27 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिले का नाम
अनु. क्र.
(3)
(2)
(1)
रायसेन
श्री महेश कुमार माली, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रायसेन. ".
"27 .
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 4183 - XXI- ( B - I ) -2024 . In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby , makes the following farther amendment in this department's Notification F -No . B ( 1 ) 3476-2013 dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Table , for serial number 27 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely: ---
TABLE
Name and Designation of special Judge
S. No.
(3)
Name of District (2) Raisen
(1) "27 .
Shri Mahesh Kumar Mali , IInd District and Additional Sessions Judge , Raisen . " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
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फा. क्र. 4185-इक्कीस ब ( एक ) -2024.-माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका ( सिविल ) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) सहपठित मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम , 1981 ( क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 1 - ए ) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49 ) , मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 ( क्रमांक36 सन् 1981 ) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का 33 ) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी , अर्थात्ः-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनु. क्र.
मुख्यालय का स्थान
(3)
जबलपुर
(1) "4.
(2) श्री आनंद कुमार सेहलाम, सत्ताईसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.
अधिकारिता (4) जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी , बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी , अनूपपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोह एवं सीधी. ".
F. No. 4185 - XXI - B- ( 1 ) -2024 . In compliance of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil ) 699/2016 , Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Another dated 14th December , 2017 and in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ) , read with sub- section ( 1 ) and ( 1 - A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 ( No. 36 of 1981 ) and also sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (33 of 1989 ) , the State Government , in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby , designate the Court of Additional Sessions Judge as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ) , the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981 ) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (33 of 1989 ) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh as specified in column (2) of the table below having Headquarter at place specified in column (3 ) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely :-
TABLE
Place of Headquarter
S. No. (1) "4.
Jurisdiction (4)
(3) Jabalpur
Name of Special Court (2) Shri Anand Kumar Sehlam, XXVIIth District and Additional Sessions Judge, Jabalpur .
Jabalpur, Narsinghpur, Seoni , Balaghat , Mandła , Dindori , Anuppur , Rewa , Shahdol , Umaria, Singrauli , Satna , Katni , Damoh and Sidhi . " .
(2) This notification shall come into force with immediate effect .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
फा. क्र. 4186-इक्कीस- ब-( एक ) 2024. अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित जिले के लिए, कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित सेशन न्यायाधीश / अपर सेशन न्यायाधीश को, उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने हेतु विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-
सारणी
सेशन न्यायालय
जिले का नाम
अनु. क्र.
(3)
(2)
(1)
श्री काशीनाथ सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर. ".
"1.
अलीराजपुर
F. No. 4186 - XXI - B (One ) -2024 . In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) Act, 1989 (No. 33 of 1989) , the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby, appoints the Sessions Judge/Additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) , as Special Judge for districts mentioned in column (2) of the Table given below to try the offences under the said Act , namely :-
TABLE
Sessions Court (3)
S. No. (1) "1.
Name of District (2) Alirajpur
Shri Kashinath Singh, Principal District and Sessions Judge , Alirajpur. " .
फा. क्र. 4187 - इक्कीस- ब ( एक ) 2024.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 40 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिले का नाम
अनु. क्र.
(3)
(1)
श्रीवारीन्द्र कुमार तिवारी , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली, "40.
(2) सिंगरौली, बैढ़न
बैढ़न.".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 4187 - XXI- (B - I ) -2024. In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), the State Government in consultation with the High Court ofMadhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in thisdepartment's Notification F -No . B ( 1 ) 3476-2013 dated 11th September 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 20th September 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification, in the Table , for serial number 40 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
Name of District
S. No.
Name and Designation of the Judge (3)
(1) "40.
(2) Singrauli Waidhan
Shri Varindra Kumar Tiwari , IInd District and Additional Sessions Judge , Singrauli , Waidhan . " .
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5578
फा. क्र. 4191-2024-इक्कीस- ब-( एक) .-मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी, 2023 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री जीवन लाल चौधरी ( मेरिट क्र. 138 ) को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण , राज्य शासन, एतद्वारा , श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री जीवन लाल चौधरी का नाम चयनित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 138 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.
फा. क्र. 4191-2024-इक्कीस-ब-( एक) .- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2021 की चयन सूची दिनांक 22 फरवरी, 2023 में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री आदर्श गोस्वामी पुत्र श्री महेन्द्र गोस्वामी ( मेरिट क्र. 124 ) को माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा पर नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन , एतद्वारा, श्री आदर्श गोस्वामी पुत्र श्री महेन्द्र गोस्वामी का नाम चयनित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर) की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 124 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.
फा. क्रमांक 4192 / 21 -ब (एक) / 2024 - ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4 ) की धारा 3 की उप- धारा (1 ) और उप- धारा (2 ) तथा धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 2009/ 3835 / 21 - ब (एक) /10, दिनांक 22 नवंबर, 2010 में, नीचे दी गई सारणी के कालम (3 ) में विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के लिए ग्राम न्यायालय स्थापित करके, जो कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट सिविल जिले के भीतर हैं तथा ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के क्षेत्र की सीमाएं कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट सीमा तक होंगी और ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 74 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं जिनका
ग्राम न्यायालय
मध्यवर्ती स्तर की
सिविल जिले
अनु.
का नाम
क्षेत्राधिकार ग्राम न्यायालय की सीमा तक क्र.
के मुख्यालय
होगा
कानाम
पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
आगर
आगर
आगर-मालवा
"74.
राजस्व तहसील आगर की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत आने वाली पंचायतें / जनपद पंचायतें, अन्य ऐसी तहसील , यदि कोई हों, को सम्मिलित करते हुए जहां तक कॉलम (3 ) में यथाउल्लिखित जनपद पंचायत का क्षेत्राधिकार विस्तारित है। " ।
5579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
) F.No. 4192 /21 - B ( 1 ) / 2024, In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub - section (2) of section 3 and section 4 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (4 of 2009) , State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification No. 17 ( E) / 2009 / 3835 / 21 - B ( One ) / 10 , dated 22nd November , 2010 issued in this behalf, by establishing Gram Nyayalayas for Panchayat at intermediate level specified in column ( 3) of the table below within the civil disctricts specified in column (2) and the limits of the area to which the jurisdiction of the Gram Nyayalaya shall extend as specified in column (5) and the Headquarter of the Gram Nyayalaya shall be at the place specified in column (4) thereof. Namely: -
TABLE
S.No Name of Civil District
Local limits of the area to which the jurisdiction of Gram Nyayalaya extends Nameof Headquarter ofGram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level (1)
(2)
(3)
"74. Agar- Malwa
Agar (4)
Agar
(5) Panchayat / Janpad Panchayats failing within the territorial Jurisdiction of Revenue Tehsil Agar including other Tehsil , if any, where jurisdiction of such Janpad Panchayat as mentioned in column (3 ) extends .".
फा. क्रमांक 4202 / 21 -ब (एक) / 2024 - उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप- धारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार, मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981 ) की धारा 6 की उप- धारा (1 ) तथा उप- धारा (1 - ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप - धारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981 ) एवं अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33 ) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3 ) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4 ) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात्ः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5580
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अधिकारिता
मुख्यालय के स्थान
अनु. क्रमांक
(1)
(2)
1. श्री विजय डांगी, उन्तीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , इन्दौर
2. श्री स्वयं प्रकाश दुबे, इक्कीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल (3 )
(4)
इन्दौर
इन्दौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम , बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, अलीराजपुर, नीमच , शाजापुर, मंदसौर एवं देवास ।
भोपाल
भोपाल , सीहोर , विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़ , सागर, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा ।
ग्वालियर
3.
श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, उन्नीसवें , जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , ग्वालियर
4.
ग्वालियर , भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी।
जबलपुर
श्री रूपेश कुमार गुप्ता, छब्बीसवें, जिला एवं सेशन अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर
2.
जबलपुर, नरसिंहपुर , सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी , अनुपपूर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली , सतना, कटनी, दमोद एवं सीधी । " ।
यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
F.NO.4202 - XXI - B ( 1 ) / 2024 .In compliance of the order passed
on 14th December , 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ
Petition ( Civil ) 699/2016 , Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Anothers as per the provisions of sub-
section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (49 of 1988 ) , as per the provisions of sub - section ( 1 ) and
sub - section ( 1 - A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 (No. 36 of 1981 ) and as per the provisions of sub - section ( 1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention.
5581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
ofAtrocities) Act , 1989 ( 33 of 1989) , the State Government , in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , designate the Court(s) of Additional Sessions Judge (s ) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act 1988 (49 of 1988) , the Mdhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam , 1981 ( No. 36 of 1981 ) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State ofMadhya Pradesh specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3) and having jurisdiction for the area compromising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely: -
TABLE
S.No.
Jurisdiction
Place of
Headquarters
Name of Special Court (2)
(1)
1.
Indore
Shri Vijay Dangi , XXIXth District and Additional Sessions Judge, Indore
2.
Bhopal
Shri Swayam Prakash Dubey, XXIth District and Additional Sessions Judge, Bhopal
Gwalior
3.
Shri Dhirendra Singh Parihar , XIXth District and Additional Sessions Judge, Gwalior
4.
(3)
Indore, Ujjain , Dhar, Jhabua, Ratlam , Badwani , Burhanpur, Khandwa , Khargone, Alirajpur, Neemuch, Shajapur, Mandsaur and Dewas .
Bhopal , Sehore , Vidisha , Raisen , Narmadapuram , Harda , Rajgarh , Sagar , Betul and Chhindwara
Gwalior, Bhind , Morena , Sheopur, Datia, Guna, Ashoknagar , Tikamgarh , Chhatarpur, Panna and Shivpuri
Jabalpur
Shri Rupesh Kumar Gupta, XXVI th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur
Jabalpur, Narsinghpur, Sconi , Balaghat , Mandla , Dindori , Anuppur , Rewa , Shahdol , Umaria, Singrauli , Satna , Katni , Damoh and Sidhi . " .
2. effect. This notification shall come into force with immediate [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
5582
फा. क्र. 4204-2024- इक्कीस- ब-( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1 श्री अशोक गुप्ता, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , जबलपुर.
2 श्री अशोक कुमार शर्मा ( जूनि. - 2 ) , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ब्यावरा, जिला राजगढ़.
3
श्री गंगाचरण दुवे,
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना.
नवीन पदस्थापना
(3)
प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर में श्री विवेक कुमार गुप्ता के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय देवास में कुमारी सरिता वाधवानी के दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर में कुमारी नीता गुप्ता के दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त होने पर.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
पंजी क्र. 4209-2024 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कमलेश कुमार इटावदिया का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कुलाधिपति , रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर (म. प्र. )
राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र. एफ - 1-7-24- रा. स. यू. ए. - 1-1260.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय , सागर ( म. प्र. ) एतद्वारा , डॉ. विनोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर, जी. एस. कालेज ऑफ कामर्स एण्ड इकानामिक्स, जबलपुर (म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए रानी अवन्तीबाई लोधी विश्वविद्यालय, सागर का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी .
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
5583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कुलाधिपति, क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय , खरगोन (म. प्र. )
राजभवन, भोपाल , दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र. एफ- 1-8-24- रा . स. यू. ए. -1-1262 .-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, क्रांतिसूर्य टंट्या भील, विश्वविद्यालय , खरगोन ( म. प्र. ) एतद्वारा , डॉ. मोहन लाल कोरी , ( सदस्य, पी. सी. आई. , नई दिल्ली ) निदेशक , फार्मेसी विभाग , आर . के. डी. एफ. विश्वविद्यालय, भोपाल ( म. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए क्रांतिसूर्य टंट्या भील , विश्वविद्यालय , खरगोन का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कुलाधिपति, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय, गुना ( म. प्र. )
राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र. एफ- 1-9-24 - रा . स. यू. ए. - 1-1264.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए प्रावधान एवं राज्य शासन से परामर्श के पश्चात् मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय , गुना (म. प्र. ) एतद्वारा , डॉ. किशन यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष , राजनीति विज्ञान विभाग एवं शोध केन्द्र, बुंदेलखण्ड पी. जी. कालेज, झांसी ( उ. प्र. ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो के लिए क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय , गुना का प्रथम कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
क्र. 7240- आर. डी. एम.- 2024.-दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक -2 ) की धारा 2 के खण्ड एस एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2 (क) -15-99- बी- 3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ-2- ( क) -9-08- बी- 3- दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 14 अक्टूबर 2024 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुये इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से :-
एक- नीचे दी गयी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सरणी के ) कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते हैं तथा
दो- सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करते है.
सारणी
ग्राम / स्थानीय क्षेत्र का
नाम
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है . (1)
पुलिस थाने का नाम (तहसील जिला सहित ) जिसमें सम्मिलित किया गया है. (3) चौकी केशवाही, जिला शहडोल
1
(2)
पड़रिया
थाना अमलाई, जिला शहडोल
केदार सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5584
नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख शाखा ) , जिला
क्र. 3023-अ भू- अ-03-2024
नर्मदापुरम, दिनांक 30 सितम्बर 2024
सतपुडा टाईगर रिजर्व नर्मदापुरम के वनग्रामों के निवासियों को विस्थापित कर वन विभाग की वन भूमि पर बसाया गया है संदर्भित पत्र के माध्यम से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 (अ ) के तहत वन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार भारत शासन से पुनर्वास हेतु स्वीकृत ग्राम एवं वनग्रामों के निर्वनीकरण कर वन ग्रामों के डिजिटल नक्शे एवं अधिकार अभिलेख बनाये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है ।
अतः नीचे दर्शित विस्थापित वनग्रामों को वन ग्राम से राजस्व ग्राम में संपरिवर्तन किया जाना
प्रस्तावित है ।
अनुसूची
तहसील
जिला
राजस्व ग्राम बनयो जाने वाले वन परिक्षेत्र
नवीन राजस्व
ग्राम का नाम
क मा क
पूर्व वनग्राम का नाम
वन विभाग से प्राप्त क्षेत्रफल (हे०) में
4
6 2
3
5
1
240000 चतुर्सीमाएं
वनग्राम से ग्राम की
पश्चिम
उत्तर
दक्षिण पूर्व
8
7
घोघरा सहेली
नया पोडार
पोडार
1
इटारसी
नर्मदापुरम
160.000
हिरण चापडा
कास्दा रैयत
कास्दा रैयत
कास्दा
नया रतिवबंदर
2
रतिबदर
इटारसी
नर्मदापुरम
40.000
3
बल चापडा
सिल वारी
चौकी पुरा
भाड़ भूड़
कास्दा
साकई बैतूल
नया मल्लूपुरा
मल्लूपुरा
इटारसी
नर्मदापुरम
40.000
4
इटारसी
नर्मदापुरम
एन.एच. 69
रेल्वे एवं कालाआ खर की जमीन
कास्दा
भाडभूड़
कालाआ खर
नया साकई भाग-1
साकई भाग-1
98.000
मालनी
5
इटारसी
नर्मदापुरम
एन.एच. 69
बांदरी बांदरी बांदरी
मल्लू पुरा मलोथर पारछा
नयामालनी भाग-4
भाग-4
नया बदकछार
माखननगर बदकछार 200.000 6 नर्मदापुरम
7
29034
नर्मदापुरम इटारसी
चूरना
जगल सरकार
रोरी घाट
परास पानी
सोहागपु र सामान्य
मकोड़ि या ढाबा कला
नया मल्लूपुरा
भाग -4
मल्लूपुरा भाग-4
14.232
इटारसी
B नर्मदापुरम
खामदा भाग -2
12.000
9 नर्मदापुरम इटारसी
हतेड नदी
मलोथर // बडी नहर
बडी नहर भडम चीखली
अमाडा
अमाडा अमाड़ा
महेन्द्रवा डी
चौकी
भाड़ भूड़ कास्दा महेन्द्र वाडी सांकई
नया खामदा
भाग-2
नया रतिबदर
टोला
रतिबदर (टोला)
41.600
10 नर्मदापुरम माखननगर
एन.एच. 69
पुरा
कांसिया का मेढा
पहनत ला
नयाखामदा भाग-1
खामदा भाग-1
नया जाम
जंगल सरकार
कांकडी एवं जाम की भूमि 5585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
तहसील
जिला
वन परिक्षेत्र वनग्राम से राजस्व ग्राम बनयो जाने वाले ग्राम की चतुर्सीमाएं
नवीन राजस्य ग्राम का नाग क मा
पूर्ण धनगाम का नाम
शन विभाग से पाप्त क्षे रफल (हे०) मे
G
4
5
3
2
1
नया मालनी
50.400
11
नर्मदापुरम गाखन
भाग-5
मालनी भाग-5
67.000
इटारसी
12 नर्मदापुरम
नया झालई भाग-1
नया झालई भाग-1
100.000 13
पश्चिम
उत्तर दक्षिण पूर्व
8 7
पहनतला रोड अंजनढा ना
डोल रिया
कांसि या का मेढा
खुर्द
नीलगढ़ जमानी
साकई
झालई गांव
मांदी खोह
बागडा
मोहगाव
सुपलई भाग -3
नर्मदापुरम माखन सुपलई भाग-3
65.000
14
नर्मदापुरम माखन नगर
मल्लूपुरा भाग-3
मल्लूपुरा भाग-3
50.000
15 नर्मदापुरम इटारसी
जंगलमाना (शास.)
जंगल (शास.)
डोभ
धमनिया
डूंडादेह नया धांई
वन कक्ष क० 193
सुपलई भाग -1
सुपलई भाग-1
110.000
16 नर्मदापुरम इटारसी
महेन्द्र वाडी
पी० एफ टांगना खोरी 0/179 वनक्षेत्र
पी० एफ 0/179 वनक्षेत्र
टांगना
खोरी
पारछा
सुपलई भाग-2
सुपलई भाग-2
87.000
खामदा भाग
नर्मदापुरम इटारसी
17
3
खामदा भाग - 3
270 000
हथेड़ नदी
पी०एफ 0/174 वनक्षेत्र
खोरी
खटामा
अमाडा टागना
महेन्द्र वाडी
माना भाग -2
इटारसी
18 नर्मदापुरम
माना भाग-2
जमानी जमानी जमानी जमानी खोरी
सोनिया मीना, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 6 नवम्बर 2024
क्र. 6879 - वरिष्ठ लिपिक-2024 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रलाय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-08-2023- एक-4 , दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा दिनांक 01 नवम्बर 2024 , दिन शुक्रवार, गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक 132- वरिष्ठ लिपिक-2023 , दिनांक 5 जनवरी 2024 के द्वारा छिन्दवाड़ा जिले के लिए दिनांक 1 नवम्बर 2024, दिन शुक्रवार को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाकर इसके स्थान पर दिनांक 12 नवम्बर 2024, दिन मंगलवार देवउठनी एकादशी / तुलसी विवाह का स्थानीय अवकश घोषित किया जाता है.
उपरोक्त अवकाश कोषालय / उप- कोषालयों पर लागू नहीं होगा .
शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर.
5586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2024
क्रमांक/PCCF/7/0123 /2024 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 क्रमांक 16 सन्
1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- सिंगरौली
तहसील- सरई
वनमण्डल- सिंगरौली
वन परिक्षेत्र- पश्चिम सरई
वनखण्ड की भूमि का विकरण
वनखण्डकीसीमाएँ
खसरा क्रमाक
अ. क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1 बजारी
45.00
3200/1041
बजारी
(भाग)
शासकीय राजस्व भूमि (पहाड़)
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व -प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 7 तक की कृत्रिमवनसीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से आरक्षित वनखण्ड बंजारी ( बी) 11 के मुनारा क्रमांक 35 तक कृत्रिम वन सीमा । आरक्षित वनखण्ड बंजारी (बी) 11 के मुनारा क्रमांक 35 से 32 तक आरक्षित वनखण्ड की सीमा। आरक्षित वनखण्ड बंजारी ( बी) 11 के मुनारा क्रमांक 32 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 एवं 1 तक कृत्रिम वनसीमा।
योग
45.00 हेक्टेयर भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5587
क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निम्न प्रकरण:-
क्र.
ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक
कलेक्टर का आदेश
प्रभावित वनभूमि
भारत सरकार की स्वीकृतिदिनांक 1. FP /MP /WATER /418049/2023 4.9659 कलेक्टर जिला सिंगरौली 06/05/2024 2. FP / MP /WATER/418064/2023 4.9114 का आदेश दिनांक 25/07/2024 3. FP / MP /WATER/463438 /2023 22.6448
4. FP /MP/WATER / 156042/ 2023 12.0145
भविष्य में समयोजन हेतु
20.09.2023 से कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि प्रदाय की गयी है।
44.5366
45.00 हेक्टेयर
उक्त प्रकरणों में मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई की स्वीकृत पाईप लाईन बिछाने में प्रभावित44.5366 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 34/अ-20(3 )/23-24 सिंगरौली दिनांक 20.09.2023 से हस्तान्तरित / नामान्तरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर जिला-सिंगरौली के आदेश क्रमांक 34/अ- 20(3)/23-24 सिंगरौली दिनांक 20.09.2023 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2.सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को किया जाता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2024
क्र. /PCCF/7/0123/2024 - FLR - PCCF : भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में
इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /PCCF /7/0123 /2024- FLR- PCCF का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
5588
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
Bhopal the 28th October 2024
No./PCCF/7/0123/2024-FLR-PCCF:: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian forest Act 1927, ( XVI of 1927) the state Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas . Specified in the schedule below, Subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so for as they may be modifiedby that state Government form time to time.
SCHEDULE
District- Singrauli
Tahsil- Sarai
ForestDivision- Singrauli
ForestRange- West Sarai
S.
Details of Land included
No.
ForestBlock Boundaries Name of proposed Forest Block
Present head of land
Name Village of
Khasra
No.
Old/New
Area (In Hectare )
1
2
3
4
5
6
7
1 Banjari Banjari
45.00
3200/1041
(part)
Total:- 45.00
Govt. Revenue Land (Pahad)
North: - Artificial forest boundary from pillar no . 1 to 4 of proposed protected forest block.
East:- Artificial forest boundary from pillar no. 4 to 7 of proposed protected forest block .
South:- Artificial forest boundary from pillar no. 7 of proposed protected forest block to pillar no . 35 of reserved forest block Banjari (B) 11. Forest boundary from pillar no. 35 to 32 of reserved forest block Banjari (B) 11. Artifical forest boundary from pillar no . 32 of reserved forest block Banjari ( B) 11 to pillar no. 9 of proposed protected भाग 1 ]
5589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
forestblock.
West:- Artificial forest boundary from pillar No. 9 to 10 and pillar No.1 .
A. Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Change , Govt . of India's: -
S.No.
Case No.
Collector order
Affected
Forest
Land
1. FP / MP /WATER / 418049/ 2023
Govt. of India Senction
4.9659 Collector District Singrauli 06/05/2024
2. FP / MP /WATER /418064/2023 4.9114 order dated 20.09.2023 25/07/2024
3. FP / MP /WATER / 463438 / 2023 22.6448 total 45.00 hectares of Tobe
4. FP / MP /WATER/ 156042/ 2023 12.0145 non -forest land has been adjusted in
provided. future
04
44.5366
45.00 ha.
In lieu of 44.5366 hectare affected forest land in above sanctioned cased of Pipeline Laying of Project Implementation unit, Jal Nigam Maryadit , Madhya Pradesh . For compensatory aforestation 45.00 hectare Non forest land has been transferred/ mutated in favour of forest Department , Madhya Pradesh vide Collector District Singrauli order No. 34/अ-20(3)/23-24 Singrauli , Dated 20.09.2023.
2. Detail of other Reasons - Nil
B. The Khasra wise details of recorded right on the above land as per order no . 34/अ-20(3)/23- 24 ofcollector Singrauli , Dated 20.09.2023 are as Under: -
1. Individual Rights:- There are no individuals Right on the saidland.
2. Community Rights:- There are no Communities Right on the said land.
Therefore , the above land isbeing declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5590
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 21 अक्टूबर 2024
भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2023-24-15507. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.
प्रस्तावित औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम का नाम
तहसील
जिला
स.क्र .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हे. में.)
(4)
(3)
(2)
(1)
खण्डवा
1.
केलवाबुजुर्ग
पुनासा
(6)
(5)
0.74 हेक्टर एवं मकान पक्का-02
(2)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-32, बड़वाह (म.प्र. ) .
औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा/ कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क्र. 32 , बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र.क्र . 01-अ-82-2023-24-15508.- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक 2964- कार्य -भू-अर्जन-2024, बड़वाह, दिनांक 2 सितम्बर 2024 प्रस्तुत कर औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण कुल रकबा 0.74 हैक्टर भूमि एवं मकान पक्का 02 का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया, साथ ही अवगत कराया कि औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण लोकहित में किया जा रहा है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल का ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15 (1 )-2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खंडवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित में दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक, समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता है :-
5591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
प.ह.नं.
तहसील
जिला
स.क्र.
ग्राम का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
18
खंडवा
1.
केलवाबुजुर्ग
पुनासा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)
(7)
(6)
0.74 हैक्टर एवं मकान पक्का-02
औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , एनएचडीसी खंडवा/ कार्यपालन यंत्री, न.वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2024
प्र.क्र. 15-अ-82-2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(3)
(1)
शाहनगर
पन्ना
मझगवाँ निजी भूमि रकवा 65.168 हे. एवं शासकीय भूमि रकवा 155.788 हे. कुल रकवा 220.956 हे.
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना
पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत पवई बांध की जल भराव क्षमता 01 मीटर बढ़ाये जाने से (339.50 मी. से 340.50 मी. होने पर) प्रभावित क्षेत्र में आने वाली भूमि के भू-अर्जन हेतु (प्रथम पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[भाग 1 5592
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिए ]
क्र. भू-अर्जन- 2024-3680- प्र. क्र. 10-अ-82-24-25.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्सन डक्ट परियोजना के अंतर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन), अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
(4)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
(3)
(2)
(1)
0.65
314/1
उज्जैन
उज्जैन
ग्राम जमालपुरा पटवारी
हल्का क्रमांक 26
0.65
कुल योग.
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
कार्यालय , अनुविभागीय / भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व ) , बरेली , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
बरेली, दिनांक 27 सितम्बर 2024
क्र. 3143- भू- अर्जन- 2024- प्र.क्र. 0008-अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12 फरवरी 2014 सात-2 ए, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है. नीति अनुसार धारकों द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख ) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है. अतएव निम्न दर्शित भूमि 5593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
धारकों से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा:-
अनुसूची
स.क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
भूमिस्वामी का नाम
ग्राम का नाम
अर्जित रकबा
(हे. में.)
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
कुल रकबा (हे. में.)
(8)
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
0.067
1.114
64/4/2/1
गडरवास
1.
कार्यपालन यंत्री, बारना बायी नहर, संभाग बाडी.
बरना परियोजना की दायीं मुख्य नहर एम-2/ डी-आरबीसी नवीन सब माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम गडरवास.
नरेन्द्र सिंह आ. रामसिंह जाति पुर्विया निवासी ग्राम गडरवास
संतोष मुदगल, अनुविभागीय / भू-अर्जन अधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 11 अक्टूबर 2024
प्र.क्र. 0013-अ-82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची (1)
1-भूमि का विवरण:-
सीहोर
(क) जिला
भैंरुदा
(ख) तहसील
मंडी
(ग) ग्राम
(घ) 1.120 हेक्टेयर भूमि
अनुसूची (2 )
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
रिमार्क (6)
अर्जित रकबा (5)
कुल रकबा (4)
सर्वे नंबर (3)
(2)
क्र. (1)
0.720
0.720
252/228/2
1.
पोकारमितुल कुमार अरविन्द, पिता पोकार अरविन्द, जाति पटेल, पता- जियापर नखत्राना, कच्छ, गुजरात भूमिस्वामी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5594
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.400
1.248
227/2
2.
निर्मला पुत्री मूरत सिह, पत्नी रविशंकर, जाति अहीर, पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि-स्वामी
2
1.120
1.968
कुल योग.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील भैंरुदा, जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , घट्टिया, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
घट्टिया, दिनांक 26 अक्टूबर 2024
प्रारुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
क्र. भू-अर्जन- 2024-1564- प्र.क्र. 003-अ-82-NH- 2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. भू-अर्जन- प्र.क्र. -003-अ- 82- NH- 2024-25 , दिनांक 6 सितम्बर 2024 द्वारा राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया , जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलन अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएवं , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
4
0.25 उज्जैन
घट्टिया
0.47
75
ग्राम अम्बोदिया, पटवारी
हल्का क्रमांक 25
5595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
74
72
71
77
69
68/1
68/2
78
79
70
86/1
86/2
86/3
67
58
59
87
90
89
52
45
41
53
40
39
38
37
35
42
36
228/1
228/2
229/1
317/1/1
316/1
316/3
298/1
298/2
298/3
299
296/1/1
296/1/2
296/2/1
296/2/2 (5)
0.02
0.15
0.57
0.57
1.47
1.70
2.40
0.54
0.18
0.47
0.40
1.60
0.61
1.77
0.46
0.16
0.47
0.96
0.43
1.64
0.05
0.81
0.20
0.35
0.25
1.20
1.01
0.32
0.62
0.06
0.59
0.67
0.50
0.10
0.24
0.10
0.15
0.18
0.06
0.24
0.20
0.10
0.63
0.50 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024 5596
(4)
(3)
(2)
(1)
297
[भाग 1
(5)
0.84
0.31
295/2/1
0.06
295/2/2
294/2
293
292/1 0.54
1.72
0.11
0.52
292/2/1
292/3
292/4
291
278
279/2
277/1
277/2
277/3
294/1
51/1
66/1
76
57
56
91
60
61
92/1
64
55
54
292/2
287
316/2
81
308
2
82
145
275
405
कुल योग ...
0.48
0.26
0.26
0.19
0.07
0.04
0.14
0.34
0.29
0.05
0.04
0.09
2.66
0.19
1.00
0.19
0.23
4.42
0.73
0.36
0.35
0.40
1.18
1.10
0.11
0.25
0.05
0.22
0.52
0.10
0.13
0.25
47.21
राजाराम करजरे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
5597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रारुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
क्र. भू-अर्जन- 2024-1565- प्र.क्र. 002-अ- 82- NH-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ), अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्र. भू-अर्जन-प्र.क्र. -002-अ- 82- NH- 2024-25 , दिनांक 6 सितम्बर 2024 द्वारा राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13 सितम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी हल्काक्रमांक
(4)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)
(3)
(1)
(2)
0.55
126/2
उज्जैन
घट्टिया
0.19
ग्राम बड़वई, पटवारी हल्का क्रमांक 26
0.05
126/3/1 126/3/2
0.78
162
0.11
163
0.19
164
0.72
127/2
0.42
161/1
0.23
161/2
0.23
160/1
0.40
169/1
0.70
159/3
0.93
159/2/1
0.30
159/2/2
0.06
158/2
0.17
171/1
0.41
172/1
0.14
174
0.09
310 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024 5598
(4)
(3)
(2)
(1)
311/1
291/1
291/2/1
291/2/2
291/3
292
294
297
298
299
301
302
303
304
305
306/1
306/2
300
308
267
279/1
279/3
276/1/1
276/1/2
268
273/1
275/1
274/2
274/1
271
269
247
248
246/1
242/1
249
270/1
245/1
243
239
240
346/1
125
169/2
[भाग 1
(5)
0.06
0.03
0.015
0.015
0.03
0.11
0.09
0.02
0.11
0.28
0.10
0.04
0.05
0.06
0.08
1.12
0.55
0.08
0.30
0.14
1.01
1.00
0.70
0.18
0.12
1.18
0.25
0.24
0.03
0.59
2.19
1.36
0.94
1.10
2.13
0.51
0.47
0.30
0.04
0.25
0.55
0.16
0.34
0.31 5599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.10
157
0.25
173
0.47
170
0.16
171/2
0.13
172/2
0.02
169/2
0.21
311/2
0.10
289
0.03
290
0.02
168/2
0.08
309
0.08
279/2
0.07
275/2
0.15
276/2
0.05
273/2
0.14
277
0.10
288
0.70
241
0.08
245/2
0.45
323
0.07
346/2
29.36
कुल योग
राजाराम करजरे, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 5 नवम्बर 2024
नस्ती क्र. एल.ए. -16142-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित अमलपुरा, सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली , नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5600
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/ नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(3)
(4) (2)
(1)
सिवना
1.5664 खण्डवा
खण्डवा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए.-16143- भू-अर्जन- प्र.क्र. 0002-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396 - त.शा.-मार्ग-अमलपुरा- सांवखेडा नहाल्दा मार्ग , दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय , जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15 (1 )-2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ये छूट प्रदान करता हूं:-
अनुसूची
प.ह.नं.
तहसील
जिला
स.क्र.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) (6)
ग्राम का नाम (5)
(4)
(3)
(1) (2)
1.5664
सिवना
66
खण्डवा
खण्डवा
1.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
5601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
नस्ती क्र. एल.ए.-16144-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित अमलपुरा , सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/ नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.76 खण्डवा
नहाल्दा
खण्डवा
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए. - 16145-भू-अर्जन - प्र.क्र. 0004-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396 - त.शा. मार्ग- अमलपुरा- सांवखेडा नहाल्दा मार्ग, दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय , जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15 (1 ) -2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ये छूट प्रदान करता हूं:-
अनुसूची
तहसील
प.ह.नं.
जिला
स.क्र.
ग्राम का नाम
(4)
(3)
(5) (1) (2)
83
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (7) (6)
1.76
नहाल्दा
खण्डवा
खण्डवा
1.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5602
(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए.-16146- भू-अर्जन - प्र.क्र . 0003-अ-82-2024-25.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित अमलपुरा , सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली, नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में. )
(4)
(2)
(3)
(1)
0.88
सांवखेडा
खण्डवा
खण्डवा
(2)
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए.- 16147 -भू-अर्जन-प्र.क्र. 0003-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396 - त.शा.- मार्ग- अमलपुरा- सांवखेडा नहाल्दा मार्ग , दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय, जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-16-15 (1 )-2014- सात-2 ए , दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अनूप कुमार सिंह कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ये छूट प्रदान करता हूं:-
5603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अनुसूची
प.ह.नं.
जिला
तहसील
स.क्र.
ग्राम का नाम
(5)
(4)
(1)
(3)
(2)
सांवखेडा
67
खण्डवा
1. खण्डवा
सार्वजनिक प्रयोजन का
वर्णन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में.)
(7)
(6)
0.88
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
नोट :- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए.- 16148-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर अधिनियम , 2013 की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित अमलपुरा , सांवखेड़ा जावर एवं सांवखेड़ा, सतवाड़ा, बड़गांवमाली , नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम/नगर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
(2)
(3)
0.86
सतवाडा
खण्डवा
खण्डवा
(2)
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा.
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा संभाग खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
नस्ती क्र. एल.ए. -16149-भू-अर्जन-प्र.क्र. 0005-अ-82-2024-25.- कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा की ओर से पत्र क्र. 3396- त.शा. मार्ग -अमलपुरा- सांवखेडा नहाल्दा मार्ग , दिनांक 5 सितम्बर 2024 कलेक्टर महोदय , जिला खण्डवा को प्रस्तुत कर बताया कि अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य लोक हित में किया जा रहा है .
5604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[भाग 1
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ - 16-15 (1) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं , अनूप कुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन ये छूट प्रदान करता हूं:-
अनुसूची
स.क्र. जिला
तहसील
प.ह.नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का
ग्राम का नाम
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में. )
(1)
वर्णन (7) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1.
खण्डवा
खण्डवा
68
0.86
सतवाडा
अमलपुरा सांवखेडा जावर एवं सांवखेडा सतवाडा बडगांवमाली नहाल्दा से एस एच 26 के कि.मी. 5/2 तक मार्ग उन्नयन कार्य हेतु.
नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
खसरा नं.
रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
(1)
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
97
0.070 राजस्व विभाग
0.040
112/1
0.040
112/2
शहडोल , दिनांक 2 अगस्त 2024
0.040
100/1
0.048
100/2
101
0.012
540/2
0.161 कुल रकबा 0.411
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - श्यामडीह-कनवाही मार्ग के किमी 3/2 में सोन नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
क्र. 10 -भू- अर्जन- प्र.क्र. 08-अ-82-2023-24-4981 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला-शहडोल
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, उपसंभाग , शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
(ख) तहसील- गोहपारू
(ग) ग्राम-कनवाही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.411 हेक्टेयर.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , तरूण भटनागर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 11 सितम्बर 2024
क्र. 0005-अ- 82-2022-23-भू-अर्जन-चिखल्दाखुर्द-8353
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
0.934
चिखल्दाखुर्द
उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल , बैतूल @ नागपुर
बैतूल नगर
बैतूल (म.प्र. )
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची ) .
ख.नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.010
0.091
92/1
1 भगवती बेवा बाबूलाल
0.063
0.111
94/1
2 कैलाश पिता शंकरलाल
0.100
1.005
96/1
3 कैलाश पिता शंकरलाल
0.022
2.902
116/1
4 सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल
0.011
0.228
118/1
5 संगीता पत्नी सुनील सालम
0.015
0.073
120/1
6
लुथिया बाई बेवा भैयालाल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5606
7 प्रहलाद पिता बालमुकुंद
8 अज्जादी बेवा मुकुंदी
9 सेवकराम पिता नानकराम
10 भगवती बेवा बाबूलाल
भगवती बेवा बाबूलाल
11
अरुण कुमार पिता चंद्रागोपाल 12
13 यशोदा बेवा श्रीराम
गणेश पिता रामप्रसाद 14
मथुराबाई पिता काशीराम 15
कौशल्या पति दशरथ
16
कुल योग
0.042 0.495
0.042 121/2/1 0.495
0.031 0.196
132/2/1
0.073 0.073
132/1/2
0.023 0.024
132/1/1
0.045 0.271
133
0.026 1.136
131/6
0.027 1.137
131/7
0.036 0.405
135/3
0.368 0.439
134
0.934 9.081
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
5607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 10 अक्टूबर 2024
क्र.-916-भू-अर्जन-24
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह परियोजना कृषको के हित से सम्बध है । यहा पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न हो कर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण मे बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रकिया / परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नही राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बध मे धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
पडरिया
ग्राम
बहरी
तहसील
सीधी
जिला
रकबा 0.7730 हे .
निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल
अर्जन हेतु प्रस्तावित
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर
स.क्र.
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में)
5
4
3
2
1
0.0420
1 635/1/15
0.0020
2 635/1/14
0.090
कार्यपालन यंत्री महान नहर
संभाग सीधी जिला- सीधी
(म.प्र. )
3 635/1/27
महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर निर्माण हेतु ।
0,0480
4 635/4
0.060
635/1/17
5
0.0600
6 635/1/19
0.0420
7 635/1/21
0.0960
635/2
8
0.0720
9 635/1/11
0.0600
10 635/1/13
0.0240
11 635/1/3/24/1
0.01500
12 635/1/3/24/3
0.0100
13 635/1/3/24/2
0.0240
14 635/1/5
0.0200
15 635/1/25
0.0420
16 635/1/3/1
0.0420
635/3
17
0.0240
18 635/5
0.7730 हे.
18किता
योग-
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल में देखा जा सकता है । 3. उक्त कार्य हेतु सम्बधित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को
प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितवद्व कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है ।
4. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारिख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम 2013 की धारा-15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है ।
5. यह सूचना एवं सर्व सम्बधितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5608
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-0009-अ-82-2023-24
छतरपुर, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूची-
1. भूमि का वर्णन
(क) जिला छतरपुर
(ग) नगर / ग्राम-टिकुरी
क्रं.
भूमिस्वामी का नाम/पिता/ पति का नाम/ पता
2
1
1 सचिन पिता भगवानदास त्रिवेदी
2 निधि पुत्री भगवानदास त्रिवेदी
3 ओमकार पिता ब्रजगोपाल अवस्थी
4 नीरेंद्र पिता सुखनंदन अवस्थी
5 मानिकलाल पिता बसंते रैकवार
6 भगवानचरन पिता नत्थू त्रिवेदी
7 हिमांशी पुत्री देवेन्द्र कुमार मिश्रा
8 जशोदा पत्नि गोकुल अहिरवार
9 दीपक पिता जम्मा अहिरवार
10 पार्वती पुत्री गोकुल अहिरवार (ख) तहसील राजनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.625 हे ०
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा
4
3
0.282
1587/5/2/1/1/1/1/1/1
0.020
1587/5/2/1/1/1/2
0.020
1587/5/2/1/1/1/1/2
0.010
1587/5/2/1/1/2
0.010
1587/5/2/1/2
0.010
1587/5/2/2
0.020
1650/2/2
0.020
1650/2/1/2
0.020
1650/2/1/1/2
0.020
1650/2/1/1/1/2
0.385
1650/2/1/1/1/1
अच्छेलाल पिता मथुरा अहिरवार हिस्सा' 362/645, 11 गोकुल पिता मथुरा अहिरवार हिस्सा 273/645 अरुण प्रताप सिंह पिता केशव सिंह हिस्सा 10/645
12 राधे पिता रामदास कोंदर
13 ध्रुव पिता राजीव कुमार अवस्थी
14 विपेन्द्र सिंह पिता नारायन सिंह
15 वैभव सिंह पिता नारायन सिंह राय
16 अजय पिता रामस्वरुप तिवारी
17 अरविन्द पिता गोकुल पाल
18 ओमप्रकाश पिता गोकुल पाल
0.170
2539/1
0.020
2428/2
0.010
2428/1/2
0.010
2428/1/1/2
0.020
2428/1/1/1/2
0.015
2428/1/1/1/1/4
0.015
2428/1/1/1/1/3
0.025
2428/1/1/1/1/1
रमिया बेवा मथुरा राकेश भागराज पिता मथुरा केशकली फूला पिता रामदयाल प्रेमबाई मानकुंवार पुत्री हरी देवकली पत्नि हीरालाल हिस्सा 198/286 अनारी पिता गोकुल पाल हिस्सा 19 22/286 ओमप्रकाश पिता गोकुल पाल हिस्सा 22/286 अरविन्द पिता गोकुल पाल हिस्सा 22/286 मुन्नीबाई पत्नि रामचरन हिस्सा 11/286 गनेश कुमारी पुत्री रामचरन हिस्सा 11/286
20 अनारी पिता गोकुल पाल
21 अनन्तराम पिता भुमानीदीन ब्रा०
22 संदीप पिता भरत कुमार अग्रवाल
23समीना बानो पत्नि मवीन खांन
24 इमामन बानो पत्नि नसीम खलीफा
25 आभा पत्नि संदीप अग्रवाल
0.015
2428/1/1/1/1/2
0.020
1611/4/8
0.018
1611/4/9/2
0.015
1611/4/9/1/1/1/2
0.015
1611/4/9/1/1/1/1/2
0.025
1612/1/2/6 5609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.
भूमिस्वामी का नाम / पिता/ पति का नाम / पता
2
1
26 प्रदीप कुमार पिता प्रागीलाल ब्रा०
27 दिलीप कुमार पिता प्रागीलाल ब्रा०
28 रामकृष्ण पिता प्रागीलाल ब्रा०
29 महेश पिता रामस्वरुप विश्वकर्मा
30 चंदूलाल पिमा रमजुवा अहिरवार
31 हरप्रसाद पिता रमजुवा अहिरवार
32 ब्रजगोपाल राजाराम अवस्थी
बद्रीप्रसाद पिता राजाराम अवस्थी
33
34 बबलू पिता रामस्वरुप कुशवाहा
35 अंकित पिता अशोक कुमार यादव
36 आदिल खांन पिता अशरफ खांन
37 विपेन्द्र पिता नारायन सिंह सूर्यवंशी
करन्जुवा रमजुवा पिता उमरौवा अहिरवार 38
39 भगतू पिता मत्थू आदिवासी
रामरती पुत्री रामेश्वर आदिवासी
40
41 सीता पुत्री रामेश्वार आदिवासी
बबलादेवी रामरती पुत्री लक्ष्मी प्रसाद कोंदर 42
अर्जित रकवा खसरा नम्बर
4 3
0.020 1612/3/2
0.020 1612/3/1
0.020 1612/3/3
0.020 1619/1/2
0.010 1619/1/1/1/1/1/1/2
0.010 1619/1/1/1/1/1/1/3
0.010 1619/1/1/1/1/1/1/4
0.010 1619/1/1/1/1/1/1/5
0.010 1619/1/1/1/1/1/2
0.010 1619/1/1/1/1/2
0.010 1619/1/1/1/2
0.010 1619/1/1/2
0.150 1619/1/1/1/1/1/1/1
0.025 1805/1/2/2/1/1/2
0.010 1771/8
0.010 1771/7
0.010 1771/9
0.015 1643/1/1
सरुआ लल्लीबाई पिता भुनुवा मल्लू पत्नि छिद्दी विनोद, 43 मनोज, दिब्बी, दरबारी , पप्पू कला, सोना, रामा, कूता पिता छिद्दी जाति चमार
0.015 1643/1/2
आनंदी, राकेश, प्रकाश पिता महादेव वीरेन्द्र भरत पिता महादेव 44 पार्वती, पानबाई शिवकली पुत्री महादेव लल्लीबाई बेवा महादेव जाति चमार
45 सत्यवती पत्नी राम किशोर त्रिवेदी
46 शकुन्तला पत्नी रामसजीवन ब्रा०
43
0.010 1587/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
0.010 1587/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
1.625 कुल किता- 46:-
0.015 1643/1/1
सरुआ लल्लीबाई पिता भुनुवा मल्लू पत्नि छिद्दी विनोद, मनोज , दिब्बी, दरबारी, पप्पू कला, सोना, रामा, कूता पिता छिद्दी जाति चमार
44
0.015 1643/1/2
आनंदी, राकेश, प्रकाश पिता महादेव वीरेन्द्र भरत पिता महादेव पार्वती, पानबाई शिवकली पुत्री महादेव लल्लीबाई बेवा महादेव जाति चमार
सत्यवती पत्नी राम किशोर त्रिवेदी 45
46 शकुन्तला पत्नी रामसजीवन ब्रा० 1587/1/1/1/1/1/1/1/1/
0.010
0.010 1587/1/1/1/1/1/1/1/1/ 1/1/2
1.625
कुल किता- 46 :-
2 सार्वजनिक प्रयोजन लाईन निर्माण कार्य । ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि० मी०) नई बड़ी रेलवे
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5610
प्र.क्र.-0010-अ-82-2023-24
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूची-
1. भूमि का वर्णन
(क) जिला छतरपुर
(ख) तहसील राजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- पहाड़ीबावन्
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.60 हे 0
क्रं.
खसरा नम्बर अर्जित रकवा भूमिस्वामी का नाम / पिता/ पति का नाम / पता
1
0.020
526/1
बाबूलाल नाबालिग पिता दरवारीलाल संरक्षक दरवारीलाल जाति काछी हिस्सा रकवा 741/1071 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर सुध्यप्रदेशमध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 330/1071
0.260
595/1/6
मुन्ना पिता गंगंवा बसोर जाति बसोर हिस्सा रकवा 900/1000 पश्चिम 2 मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 100/1000
0.020
526/2
बलीराम पिता दरबारी जाति काछी हिस्सा रकवा 742/1072 पश्चिम 3 मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 330/1072
4
0.030
525/7/1
अशोक कुमार पिता जमना प्रसाद जाति ब्रा ० हिस्सा रकवा 100/400 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 300/400
5
0.270
525/5/1
पूरन पिता जगदीश जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 1/3 रवि पिता जगदीश जाति ब्रा ० हिस्सा रकवा 1/3 अनीता पिता जगदीश जाति ब्रा० हिस्सा रकवा 1/3
0.60
कुल किता- 05 : -
2 सार्वजनिक प्रयोजन- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा खजुराहो (541 कि० मी०) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
5611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0011-3-82-2023-24
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूची- 1. भूमि का वर्णन
(क) जिला छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- पीरा
क्रं.
(ख) तहसील राजनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.237 हे 0
भूमिस्वामी का नाम / पिता / पति का नाम / पता खसरा नम्बर अर्जित रकवा
1 शान्ती पत्नी रामजी प्रसाद मिश्रा वर्षा पत्नी नीतेश पाण्डेय 1140/2 0.010
2 रामअवतार पिता कामता प्रसाद ढीमर 1215/2/1/1 0.007
3 राममिलन तनय बाबूलाल ढीमर 1215/2/2 0.007
4 बालकिशुन तनय बाबूलाल ढीमर 1215/2/3 0.009
1236 0.009
5 अरुण कुमार तनय परमलाल ब्राम्हाण 0.026
1241/2
6 राजाराम पिता परमलाल ब्राम्हाण 1241/1 0.028
7 विजय कुमार पिता मानिक चन्द्र जैन 1267/2/3 0.070
8 कमलेश कुमार तनय स्वरुपचन्द्र जैन 1267/1/2/1 0.012
9 पुष्पेंन्द्र पिता स्वरुपचन्द्र जैन 1267/1/2/2 0.011
10 | पदमनी पुत्री दरवारी लाल पति मूलचन्द्र मिश्रा 1327/6/5/1 0.013
11 श्री बिहारी जू मंदिर जिलाध्यक्ष महोदय छतरपुर 1285 0.010
12 श्री बाबूलाल तनय भगवान दास दुबे निवासी टिकुरी 1202/3/2 0.025
कुल किता- 12 :- 0.237
2 सार्वजनिक प्रयोजन- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 कि० मी० ) नई बड़ी रेलवे लाईन
निर्माण कार्य ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5612
प्र.क्र .- 0012-अ-82-2023-24
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूची-
1. भूमि का वर्णन
(ख) तहसील राजनगर
(क) जिला छतरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.263 हे0
(ग ) नगर / ग्राम- सपोंहा
अर्जित रकवा
खसरा नम्बर
क्रं.
भूमिस्वामी का नाम / पिता/ पति का नाम / पता
0.020 1
118/4
मंगलदीन पिता सरजू जाति तेली हिस्सा रकवा 1316/1370 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रंकवा 54/1370
(शासकीय) सुकरतिया रैकवार बेवा बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय ) ग्यासी रैकवार पुत्र बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 ( शासकीय ) भागीरथ रैकवार पुत्र बहोरी जाति
0.025
162
2
ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) बहादुर रैकवार पुत्र बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय ) बिन्नाबाई रैकवार पुत्री बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (शासकीय) राजाबाई रैकवार पुत्री बहोरी जाति ढीमर हिस्सा रकवा 1/6 (भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय)
0.018
273/1
मैयादीन पिता मंगी हिस्सा रकवा 1488/1500 पश्चिम मध्य रेलवे 3 ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 12/1500
0.200 4
116/2/1
पुनिया बेवा पिता भइया जाति तेली हिस्सा रकवा 3047/3647 पश्चिम मध्य रेलवे ललितपुर सिंगरौली खजुराहों रेलवे लाईन पता छतरपुर मध्यप्रदेश निजी संस्था हिस्सा रकवा 600/3647
0.263
कुल किता- 04 :-
2 सार्वजनिक प्रयोजन- ललितपुर - सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि0 मी 0 ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
5613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0013-3-82-2023-24
चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्वव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिये यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूची-
1. भूमि का वर्णन
(क) जिला छतरपुर
(ग) नगर/ ग्राम- राजपुर
क्र.
(ख) तहसील राजनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल -1.043 हे 0
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा भूमिस्वामी का नाम / पिता / पति का नाम / पता
1 काशीराम पिता मनकू चमार
2 प्रेमलाल पिता रावन अहीर
3
चरन, प्रेमलाल , रामनरेश पिता सुकियाँ कौंदर
4
0.080 112/2
0.196 116/5/2
779
0.010
0.050 शोभालाल पिता वोडा कौंदर हि. 1/2 रामकिशुन पिता बोडा कौंदर हि. 1/2
5
0.035 282/1
विन्द्रावन लक्ष्मन मिजाजी हीरालाल पिता कमतू अहीर जसौदा बेवा कमतू अहीर
6
विन्द्रावन पिता कमतू अहीर
1 7 खसरा पर नाम नहीं है ।
8 नन्हे भैया पिता खुमना अहिरवार
0.400 291/3
0.252 112/3
776/1/3
0.020 (कुओं)
1.043 कुल किता- 08 :-
2 सार्वजनिक प्रयोजन- ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 कि0 मी 0 ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण कार्य ।
3. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ० ) राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पार्थ जैसवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5614
[ भाग 1
न्यायालय , कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश
क्र.-14197-भू-अर्जन-2024
हरदा, दिनांक 10 अक्टूबर 2024
चूँकि म.प्र . शासन , राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजि भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग हरदा को, खिरकिया नहर की 6 एल माईनर निर्माण के लिए आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति के अंतर्गत भू- अर्जन की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 अंतर्गत निर्धारित " प्ररूप - ख " में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नहींति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है , कि नीति अंतर्गत भूमि, विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।
आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला - हरदा, तहसील खिरकया , ग्राम चौकड़ी, कुल अर्जित रकबा 2.308 है .।
सर्वे नंबर क्र.
प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल (हे.में)
कुल रकबा
भूमि स्वामी का नाम व पिता का नाम
3 1
अन्य संपत्ति
असिंचित
सिंचित
कुल
8
6
7
5
4
निरंक
0.190 हे .
0
0.190 हे .
2.044 हे .
184/2 1
2 राकेश पिता लक्ष्मीनारायण, चौकड़ी
0
निरंक
0.079 है .
0.079 हे .
3.325 है .
191/1
2 शंकरलाल पिता मोहनलाल कुड़मी, चौकड़ी
निरंक
0 0.079 हे .
0.079 हे .
1.081 हे .
224
ॐ जगदीश पिता घनश्याम विश्नोई, चौकड़ी
225/1/2
निरंक
0 0.048 हे .
0.996 हे .
4 सोना बेवा उमराव, कैलाश , गोकुल पिता उमराव , अशोक कुमार पिता भागीरथ , चौकड़ी
0.048 हे .
A A 5615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
निरंक
0.174 हे .
0
0.174 हे .
4.824 हे .
246
5 उमेश पिता सत्यनारायण विश्नोई, चौकड़ी
0 0.149 हे. निरंक 0.149 हे .
2.744 हे .
245 रामप्यारी विधवा रामनारायण , चुन्नी, भवानी , भग्गू, करण , भागीरथ , नन्हेलाल पिता सेवाजी माली , चौकड़ी
0
निरंक
0.109 हे .
0.109 हे.
2.023 हे .
414
7. शिवी पिता प्रकाशचंद ब्राम्हण , भोपाल
416
निरंक 0 0.090 हे .
0.090 हे .
1.619 है .
8 गौरीशंकर , श्यामलाल , विवेक पिता हरीशंकर, चौकड़ी
निरंक 0 0.142 हे .
0.142 हे .
4.444 हे .
417
१ प्रकाशचंद पिता मांगीलाल, ब्राम्हण, भोपाल
421
निरंक 0 0.012 हे .
0.012 हे .
0.069 है .
10 नर्मदाप्रसाद , रामेश्वर , लक्ष्मीनारायण पिता रामनारायण, रामेश्वर पिता रूखड़या , चंदई, इन्दरबाई पुत्री पंचम, चौकड़ी
निरंक
0.151 हे .
0
0.151 हे .
1.011 हे .
589/2, 11 भगवती बेवा नर्मदाप्रसाद , नीतूबाई 589/3 पुत्री नर्मदाप्रसाद, रामौतार पिता नर्मदाप्रसाद, निवासी चौकड़ी
निरंक 0 0.036 हे .
0.036 हे .
1.064 हे .
578
12 विभा पत्नी प्रकाशचंद , ब्राम्हण भोपाल
निरंक 0 0.122 हे .
0.122 हे .
1.380 हे .
576
13 सुमना पत्नी गौरव, ब्राम्हण, भोपाल
0
निरंक
0.072 हे .
0.072 हे .
2.792 है .
574
14 शिवी पिता प्रकाशचंद ब्राम्हण , भोपाल
निरंक
0.126 हे .
0.126 हे . 0
0.392 है .
575/4 15 मुरलीधर पिता मोती , चौकड़ी
निरंक
0.048 हे.
0
0.048 हे .
3.161 हे .
548/1,
16 J
548/2 नंदकिशोर, प्रमोद, प्रवीणकुमार पिता
रामकिशन , चौकड़ी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5616
547/1
निरंक 0 0.102 हे .
1.465 हे .
17 V
कमलाबाई पुत्री रामकरण बलाही , चौकड़ी
18
0.102 हे .
0
निरंक
0.084 हे .
546/1 , 3.573 है . 0.084 हे .
546/2 , श्रीराम पिता कुंजीलाल , धीरज , नीरज पिता श्रीराम 546/3 कुड़मी , चौकड़ी
19
545/1 , 0
निरंक
0.175 हे .
3.576 हे .
545/2 ,
545/3 ,
545/4 हीरालाल , भारत पिता भूराजी , मुरलीधर , हरीशंकर पिता मोती, चौकड़ी
20
546/4 0.175 हे .
0
निरंक
0.320 हे .
1.190 हे .
भगवानसिंह , चैनसिंह पिता शंकर , बसंतीबाई पुत्री शंकर , आशा , उषा पुत्री देवीसिंह , अनारसिंह, इन्द्रनारायण, कलीबाई पिता सुखराम, चौकड़ी
योग : -
0.320 हे .
2.308 हे .
2.308 हे .
42.773 हे .
नोट : - भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आदित्य सिंह , कलेक्टर.
5617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
प्रकरण क्रमांक 0003 / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धा..
द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:- 1
परियोजना का नाम:- पार्वती वृहद परियोजना
भूमि का वर्णन
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील - श्यामपुर
(ग) ग्राम बर्री
(घ) क्षेत्रफल - 5.604 हैं.
-: अनुसूची:- 2
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (निजी) हैं.में
6
5
4
3
2
1
0.848
2.217
289/98/1/1
1
राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.030
1.618
5/2
2
0.080
0.509
6/3/1
बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.040
1.554
9/5/1
3
सुनीता पत्नीं मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5618
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम .
कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (निजी) हैं. में
5
6 2
3
4
1
4
1.614
0.101
9/3/1/1
सीमाबाई बेवा विश्राम सिंह अनुराग ना बा पुत्र विश्राम सिंह महिमा ना बा पुत्री विश्रामसिंह संरक्षक माता स्वयं जाति देशवाली पता बर्री श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
.0.682
0.040
5
290/98/2/1
सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.162
0.120
19/1/2
6
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली. पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.115
1.106
7
11/2/1
भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3 , मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हि. 1/3, विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.050
0.534
21/1
8
रामस्वरुप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
1.307
0.180
20/1
0.180
0.668
9
29/2/1
परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.030
0.878
6/4/1
10
योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.020
0.122
6/2/1
0.587
0.175
11
हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2.849
0.160
12
16/2/1/1
राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.135
13
0.781
9/11
राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिं स्वामी
0.641
0.045
14
17/3/1
पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 5619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (निजी) हे. में
अर्जित रकबा (निजी) हैं. में
6
4
5
3
2
1
0.329
0.549
17/2/1
15
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.020
0.809
9/8
16
संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0,282
1.100
289/4
17
भारतसिह पिता रामचंद जाति देशवाली पता नि० ग्राम श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
1.145
0.340
9/6
18
कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता नि० ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.089
0.277
289/2/5/2
19
मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता नि० ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.101
1.073
9/9
20
विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.350
1.214
289/98/3
21
रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.085
1.073
9/12
22
पकज पिता गीतालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.788
4.088
3/2
23
सरजनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.050
1.368
9/1/1
24
श्रीकिशन पिता परसराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.447
0.798
289/98/2/2/1
25
0.038
बनबारी मनोज पिता हेमराज जाति देशवाली पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.502
289/98/2/7
0.142
0.277
289/2/5/1
26
मोहनसिंह पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.177
0.405
289/2/6-98
27
घीसीबाई बेवा अमरसिंह ओमप्रकाश गोपाल पुत्र अमरसिंह प्रेमबाई गायत्रीबाई पुत्री अमर सिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग समान सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.017
0.101
9/10
28
राकेश पिता अवधनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
32.608
5.604
32
कुल योग:-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
5620
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक 0002 / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उत्त लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची - 1:-
परियोजना का नाम:- पार्वती वृहद परियोजना
भूमि/ परिसंपत्ति का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील श्यामपुर
(ग) ग्राम मानपुरा
क्षेत्रफल 17.472 हैं. भूमि, 30.40 व.मी.
(घ) परिसंपत्ति
-: अनुसूची - 2:-
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रहलादसिंह पिता सोदानसिंह जाति 1 राजपूत पता मानपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
प्रेमबाई बेवा धुरीलाल अर्जुनसिंह पदमसिंह हरिनारायण जगदीश पुत्रगण धुरीलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
नर्बदाप्रसाद मदनलाल गोरेलाल पुत्र गबरूलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
रिमार्क सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (निजी) हैं. में
कुल रकबा (निजी) हे.में
0.490
48/3
0.809
0.050
0.077
119/1
2.023
2.023
27/6
0.001
0.001
273/63/5/2/3
4
मांगीलाल पिता बुधराम जाति चुमार पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
1.210
1.210
273/63/5/2/2
1.214
1.214.
273/63/5/2/1
5
जगदीश पिता सरदार जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.069
0.069
102/1/1
0.260
0.361
86/1/1
0.110
0.110
100/1 5621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
0.344
0.344
149/1
0.075
0.085
120/1
6
भारतसिंह पिता बटुलाल जाति कुड्मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
0.126
0.307
274/69/2
0.467
0.667
21/2/2
7
लाखनलाल पुत्र लीलाकिशन कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
0.403
0.403
137/1/1
8 निग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश ओमप्रकाश पिता रामगोपाल जाति कुड़मी पता
0.180
0.180
137/2/1
9 ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश कलीबाई बेवा रामगोपाल जाति कुड़मी पतानि
0.506
0.506
27/7/6
10
छोटेराम पिता धनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
0.748
0.748
231/22/1
11 निग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भगवानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति सुतार पता
0.429
0.429
231/22/2
12 ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश विनोद पुत्र लखनलाल जाति कुड़मी पता नि
0.117
0.117
231/22/3
13
गंगाबाई पत्नी लखनलाल जाति कुड़मी पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
1.287
1.287
232/23
प्रीतमसिंह उर्फ राहुलसिंह पुत्र हरिसिंह जाति 14 राजपूत पता नि ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
1.619
1.619
28/7
15
रेखाबाई पत्नी अशोक जाति कुडमी पता निवासी ग्राम आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
1.214
1.214
67/3
शान्तिबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति कुडमी 16 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
1.214
1.214
67/4
17
फूलबाई पुत्री काशीराम जाति कुडमी पता निवारी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
0.760
3.237
67/5
18
कलाबाई बेवा नारान जाति सुतार पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.198
0.398
198/1/1/1
19
0.501
0.501
188/1
शेलेन्द्रसिंह पुत्र अनिरुद्धसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.373
0.493
188/2
20
चन्द्रभान पुत्र हरिप्रसाद जाति कुडमी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
0.070
0.494
188/3
21
0.980
2.193
आदेशकुँवर सीमाकुँवर पुत्री भगवान सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम चांदबड़ भमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
198/1/2
0.300
1.821
198/1/4
22
अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
23
0.134
0.134
273/63/5/4
रमेशचंद्र पिता झनक सिंह जाति कुम्हार पता निवासी हसनपुरतिनोनिया सीहोर मध्य प्रदेश
31
24.265
17.472
कुल योग:-
परिसंपत्ति
संकं
खसरा नम्बर
रिमार्क
नाम कृषक, पिता का नाम
पक्केमकान कीचौडाई मीटर में
पक्केमकान की लम्बाई मीटर में
कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
1
7.60
4
4/3/2
शैलेन्द्र सिंह पिता नेत सिंह जाति राजपूत
गैर रहवासी पक्का 30.40 मकान छत आर सी. सी. की है ।
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर/ तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
5622
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2024
प्रकरण क्रमांक / 08 /अ-82 वर्ष 2024-25 , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन एवं पनुर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला पन्ना
(ख) तहसील पन्ना
(ग) ग्राम बिल्हा
(घ) क्षेत्रफल 14.450 हैक्टेयर
खसरा नम्बर भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा (हैक्टेयर
क्रमांक
694
01
695
02
704
03
705
04
707
05
691
06
706
07
08
709/1
09
710/1
10
709/2
710/2
11
711
12
713
13
14
715/2
15
718/1/1
16
719/1/1
17
718/1/2
18
719/1/2
19
729
20
730
21
727/1
22
737
23
741/1
24
741/2
743
25
26
739
किता - 26 में)
0.020
निजी भूमि
निजी भूमि
0.050
0.600
निजी भूमि
0.420
निजी भूमि
0,040
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
निजी भूमि
0.435
0.760
निजी भूमि
0.495
निजी भूमि
0.500
निजी भूमि
निजी भूमि
0.350
1.310
निजी भूमि
0.190
निजी भूमि
निजी भूमि
0.530
0.480
निजी भूमि
निजी भूमि
0,540
निजी भूमि
0.470
1.380
निजी भूमि
0.320
निजी भूमि
2,000
निजी भूमि
1,450
निजी भूमि
0.900
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.500
निजी भूमि
14.450
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बड़खेरा तालाब योजना अंतर्गत बाँध के डूब क्षेत्र अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि अर्जन धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम बिल्हा, तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, अनुभाग पन्ना में किया जा सकता है ।
5623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक / 07 / अ-82 वर्ष 2024-25, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा- 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिए पुनर्वासन एवं पनुर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला पन्ना
(ख) तहसील पन्ना
(ग ) ग्राम हरदुआ
09.890 हैक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्रमाक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा (हैक्टेयर
01
341
366
02
03
347
04
351
05
352
06
355
07
350
08
353
09
354
10
342
11
343
12
345/1
13
345/2
14
348
15
346
16
356/1
17
356/2
किता 17 में)
0.400
निजी भूमि
1.900
निजी भूमि
0.490
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
1.000
निजी भूमि
0.860
निजी भूमि
0.600
निजी भूमि
1.200
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
0.420
निजी भूमि
0.300
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.490
निजी भूमि
0.830
निजी भूमि
0.480
निजी भूमि
0.400
निजी भूमि
0.270
निजी भूमि
09.890
(1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है : - बड़खेरा तालाब योजना अंतर्गत बाँध के डूब क्षेत्र अंतर्गत आने वाली भूमियों के भू-अर्जन हेतु भूमि अर्जन धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम हरदुआ, तहसील व अनुभाग पन्ना , जिला पन्ना
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, अनुभाग पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5624
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 2 नवम्बर 2024 क्र.-9982-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0039-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
20.002 हेक्टर
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- नागदा
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- निम्बोदिया खुर्द
:- 20.002 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
क्र० सं० 01
03
04
05
1
02 7/1
0.121
2
10
0.028 5625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्रं० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या वर्णन
सं० भूमि चकना (हबडे,में) अधिकारी
3 0.070
4 11/2 0.175
5 15/1 0.255
6 15/2/1 0.450
7 15/2/2 0.393
8 15/3 0.005
9 57/1 0.019 .
10 76 0.747
11 74/1 0.315
12 74/2/1 0.125
13 78 0.287
14 71/1 0.227
15 71/2 0.327
16 72 0.080
17 80/2 0.001
18 87/1 0.211
19 87/2/1 0.095
20 87/2/2 0.249
21 86/1 0.413
22 86/2 0.282
23 86/3 0.414 उज्जैन-जावरा के मध्य
24 85/1/2 0.246 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस
25 85/1/3 0.696
0.192 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) कंट्रोल्ड हाईवे का
26 85/1/7
27 89/2/1 0.017 हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
28 89/2/2 0.044
29 88 0.305
30 95/1/1 0.083
31 208/1 0.349
32 208/5 0.589
33 208/6 0.294
34 204 0.440
35 203/1/1 0.191
36 203/1/2 0.039
37 203/1/3 0.003
38 203/2 0.054
39 239/1/1 0.015
40 239/3 0.242
41 239/4 0.226
42 239/5 0.282
43 239/6 0.748
44 239/7 0.422
45 239/8 0.379
46 239/9 0.363
47 199/1 0.007
48 199/2 0.001
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5626
सार्वजनिक प्रयोजन का
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
सर्वेक्षण संख्या
वर्णन
आधिकारी
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि स्कवा (हेक्टे.ने)
49 241 0.640
50 259 0.500
51 258/1 0.480
52 258/2 0.490
53 258/3 0.490
54 240 0.620
55 253/4 0.853
56 253/5 0.001
57 253/7 0.275
58 256 0.490
59 257/1 0.567
60 257/2 0.465
उज्जैन-जावरा के मध्य
61 255 0.500
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
62 269/1/2/3 0.007 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
ग्रीनफील्ड एक्सेस
63 269/1/2/4 0.105 विकास निगम उज्जैन(म.प्र) कंट्रोल्ड हाईवे का
64 254/2 0.488
हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
65 254/3 0.020
66 254/4 0.033
67 254/6 0.099
68 242/2 0.169
69 242/1/2 0.007
70 198/1 0.042
71 261 0.088
72 260 0.876
73 267 0.102
74 268 0.079
कुल रकबा 20.002
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के -भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग नागदा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग नागदा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
उज्जैन, दिनांक 30 नवम्बर 2024 क्र.-9978-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0014-3-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना कानिर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ) : -
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में विवरण
8.722 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची ( 1 ): -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- राज़ड़िया
(ग) ग्राम
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल :- 8.722 हेक्ट.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सर्वेक्षण संख्या
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे . में)
क्रं० सं ०
05
04
03
02
01
0.142
432
1
0.444
431
2
0.485
427
3
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क
0.122
428
4
विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
0.200
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
406
5
0.008
409
6
0.242
408
7
M [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5628
8 403/1 0.163 9 403/2 0.014 10 407 0.020 11 405 0.030 12 402 0.236 13 412 0.103 14 211 0.538 15 209 0.203 16 187 0.067 17 188 0.090 18 190 0.098 19 193/1 0.434 20 191 0.125 21 194/1 0.155 22 194/2 0.071 23 192 0.253 24 163 0.127 25 161 0.532 26 160 0.044 27 148 0.452 28 149 0.053 29 150 0.099 30 151 0.351 31 152 0.040 32 153/1 0.088 33 93/1 0.027
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
34 93/2 0.079 35 92/2 36 88 37 89/1 38 87/1 39 87/2 40 87/3 41 87/4 42 87/5 43 87/6 44 81 कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.105 0.680 0.223 0.080 0.146 0.145 0.124 0.112 0.102 0.870 8.722
अधिनियम की धारा -15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9977-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0015-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 कीधारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक सामाद्यात निर्धारण किया गया , जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्क्तिकरण और सामाजिक -आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासकं की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची ( 1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
17.463 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का शोल्डर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची ( 1 ) : -
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- घट्टिया
(ख) तहसील
:- आजमपुरा
(ग) ग्राम
:- 17.463 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5630
धारा -12 के अंतर्गत
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सं०
सर्वेक्षण संख्या
प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हक्टे. में)
T
1 500 1.085
2 502/2/2 0.001
3 502/3 0.413
4 498 0.057
5 503/1 0.362
6 503/2 0.726
7 505/1 0.136
8 505/2 0.180
9 504/1/1 0.061
10 504/1/2 0.274
11 504/2 0.416
12 504/3 0.019
13 492/1 0.099
14 492/2 1.070
15 497 0.129
16 490/1 0.344
17 490/2 0.016
18 491 0.374
19 453 0.067
संभागीय प्रबंधक म.प्र .
सड़क विकास निगम
उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
20 446/1 0.369
21 446/2 0.042
22 446/3 0.002
23 445 0.317
24 443/1 0.011
25 443/2 0.014
26 400 0.083
27 402/2 0.020
28 402/3 0.128
29 414/2 0.042
30 413/2 0.067
31 409/2 0.009
33 395/2 0.306
34 394/1/1 0.212
35 394/1/2 0.176
36 391 0.057
37 392/1 0.328
+
38 390/1 0.037
5631 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
39 389 0.071 40 388 0.101 41 385 0.011 42 69 0.200 43 70 0.062 44 75/1 0.098 45 75/2 0.316 46 76/1 0.431 47 76/2 0.215 48 76/3 0.123 49 76/4 0.051 50 92/1 0.086 51 92/2 0.325 52 103/3 0.162 53 103/2/1 0.009 54 90/1 0.148 55 90/2 0.144 56 88 0.146 57 89 0.868 58 230 0.570
संभागीय प्रबंधक म.प्र.
सड़क विकास निगम
उज्जैन(म.प्र)
59 229/1 60 229/2 61 228 62 238 63 221 64 220 65 239/2 66 212/1 67 212/2 68 210/1 69 210/2 70 209 71 202 72 203 73 204 74 200 75 199 76 247 77 248 78 251
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.315
0.051
0.785
0.476
0.002
0.216
0.014
0.308
0.142
0.041
0.091
0.193
0.034
0.322
0.172
0.203
0.745
0.926
0.240 उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन
पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस
कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
0.001 मॉडल
संभागीय प्रबंधक म.प्र .
सड़क विकास निगम
उज्जैन(म.प्र)
कुल रकबा 17.463
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन थथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यायल अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग घट्टिया के समक्ष में आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग घट्टिया कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5632
क्र.-9976-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0053-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
13.379 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- भाटखेड़ी
(ग) ग्राम
:- 13.379 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
05
04
03
01
02
1
0.048
36 5633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
2 22/1 0.281
3 0.550
4 29 0.224
5 28 0.763
6 27 0.010
7 32 0.003
8 26 0.598
9 38/1 0.336
10 398/1 0.275
11 398/2 0.225
12 397/1 0.234
13 397/2 0.215
14 391 0.220
15 393 0.194
16 394/1 0.286
17 394/2 0.433
18 419/1 0.062
19 420 0.123 उज्जैन- जावरा के मध्य
20 442 0.261 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
21 443/5 0.445 संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
22 445/2 0.001 विकास निगम उज्जैन (म.प्र ) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
मॉडल
23 446 0.289
24 447 0.258
25 449/1 0.012
26 449/2 0.181
27 450 0.336
28 451 0.010
29 481 0.020
30 480 0.450
31 479/1 0.010
32 478 0.198
33 486/2 0.308
34 477 0.572
35 489/1 0.828
36 489/2 0.204
37 474/2 0.077
38 515 0.163
39 514 0.091
40 513 0.254
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5634
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
41 512 0.010 42 511/1 0.030 43 510/1 0.005 44 494 0.621 45 504/1 0.391 46 504/2 0.381 47 504/3 0.050 48 595/1 0.072 49 595/2 0.561 50 597/1 0.342 51 597/2 0.408 52 598/2 0.006 53 598/3 0.204 54 599/1 0.010 55 21 0.010 56 399/2 0.230 कुल रकबा 13.379
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9975-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0056-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4. के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.075 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- बन्जारी
(ग) ग्राम
:- 10.075 हेक्ट
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्र० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
05
04
01
02
03
1
0.012
810/1/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5636
क्र० अर्जन हेतु निजी धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या
सं० भूमि रकबा (हेक्टे.में) अधिकारी वर्णन
2 810/2 0.319
3 811/1 0.170
4 811/2 0.276
5 809/1 0.096
6 812 0.328
7 815 0.264
8 814 0.331
9 823/1 0.126
10 823/2 0.002
11 822 0.512
12 821 0.534
13 820 0.214
14 828/2 0.082
15 829 0.640
16 830 0.218
17 832/2 0.080
18 831 0.650
19 834 0.058
20 835 0.088
21 उज्जैन -जावरा के मध्य
738/2 0.043
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
22 848 0.667
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़
23 849/1 0.380
विकास निगम उज्जैन ( म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
24 849/2 0.190
मॉडल
25 849/3 0.110
26 846 0.210
27 859 0.543
28 850/1 0.051
29 858/1 0.034
30 874 0.674
31 875 0.150
32 878 0.030
33 873/1 0.020
34 873/2 0.020
35 873/3 0.030
36 872 0.070
37 871/2 0.030
38 871/3 0.060
39 871/4 0.190
40 870/2 0.001
41 870/1 0.098
42 867 0.010
43 866 0.003
44 879 0.373
45 880 0.676
46 881 0.300
47 882/17 0.112
कुल रकबा 10.075
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों क्रे भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9974-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0052-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में उज्जैन- जावरा के मध्य ब-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड
13.485 हेक्टर
हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- चौकी जुनार्दा
:- 13.485 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्र० सं०
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
05
02
03
01
04
1
0.287
5 [ भाग 1 5638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
क्र० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या
सं० भूमि रकबा (हेक्टे.में) अधिकारी वर्णन
2 18/1 0.306
3 18/2 0.170
4 17 0.187
5 16 0.020
6 13 0.476
7 10 0.482
B 9 0.622
9 8 0.125
10 200 0.235
11 199 0.444
12 12 0.049
13 198 0.643
14 204/1 0.009
15 197 0.725
16 214/1 0.164
17 190 0.505
18 217 0.332
19 218/1/1 0.041
20 218/1/2 0.233
21 218/2 0.002
22 216/1 0.003 उज्जैन-जावरा के मध्य
23 216/2 0.058 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर
24 216/3 0.069 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
25 220 0.300 विकास निगम उज्जैन(म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
26 219 0.097 मॉडल
27 222 0.207
28 223/1 0,697
29 223/2 0.153
30 224/1 0.381
31 224/2 0.005
32 224/3 0.025
33 234 0.064
34 250/1 0.018
35 250/2 0.294
36 251 0.130
37 253/1 0.007
38 253/2 0.001
39 338/1 0.128
40 338/2 0.014
41 335/1 0.02
42 335/2 0.046
43 335/3 0.163
44 337 0.111
45 332 0.336
46 334/1 0.001
47 375 0.020
5639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
48 331/2 0.005 49 331/3 0.002 50 331/4 0.321 51 331/5 0.028 52 330/1 0.010 53 330/2 0.258 54 323/3 0.010 55 323/4 0.194 56 323/5 0.102 57 323/6 0.054 58 324 0.092 59 328 0.219 60 329/1/1 0.005 61 329/1/2 0.012 62 0.001
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
329/2
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
63 325/1 0.013 64 325/2 0.264 65 315/1 0.326 66 315/2 0.003 67 428/1 0.326 68 428/2 0.001 69 429/1 0.066 70 429/2 0.223 71 424 0.329 72 423 0.639 73 421 0.472 74 422 0.087 75 574 0.018 कुल रकबा 13.485
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5640
[भाग 1
क्र.-9973-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0047-3-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक ( 1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया. जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति. आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
2.621 हेक्टर
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- बुरानाबाद
:- 2.621 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
01
02
03
04
05
1
940/1
0.061
2
0.354
940/2
3
0.170
945
4
942
0.326
5
946/1/1
0.050
6
946/1/2
0.002
7
943
0.300
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क
विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
8
944/1
0.167
उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
9
944/2
0.220
948
0.552
10
11
952
0.419
2.621
कुल रकबा
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
5641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. -9972-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0050-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
13.600 हेक्टर
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- टुमणी
(ग) ग्राम
:- 13.600 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्रं० सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
05
04
03
02
01
1.061
34
1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5642
[ भाग 1
F
क्र० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या
सं० भूमि रकबा (हेक्टे.में) अधिकारी वर्णन
2 46/1 0.074
3 46/2 0.440
4 47 0.383
5 41 0.196
6 51 0.805
7 56 0.559
8 65 0.386
9 66 0.140
10 57/1 0.120
11 64/1 0.708
12 64/2 0.095
13 71/1 0.834
14 72 0.923
15 70 0.074
16 73 0.764
17 77 0.077 उज्जैन-जावरा के मध्य
18 90 0.496 4-लेन पेव्हड शोल्डर
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
19 91 0.607
विकास निगम उज्जैन(म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
20 88 1.438 मॉडल
21 42/1 0.550
22 42/2 0.498
23 43 0.359
24 35/1 0.145
25 35/2 0.182
26 35/3 0.133
27 35/4 0.100
28 33/1 0.280
29 33/2 0.154
30 32 0.155
31 31/1 0.102
32 31/2 0.048
33 30/1/1 0.104
34 30/1/2 0.131
35 30/2 0.065
36 4 0.251
37 3/2 0.029
38 3/1 0.086
39 2 0.034
40 45 0.014
कुल रकबा 13,600
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के
भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग
(रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है । खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी
5643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-9971-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0046-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है।
- :अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
4.266 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क) जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- भीकमपुर
(ग) ग्राम
:- 4.266 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सं०
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
04
05
03
02
01
906/5
1
0.250
0.159
2
910
3
909
0.531
4
907
0.098
5
0.081
908
6
932
0.115
0.096
7
934
0.222
8
935
उज्जैन-जावरा के मध्य
9
937
0.220
10
0.374
936
11
923/1
0.667
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क
विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
12 923/2 0.025 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
13 922 मॉडल
0.213
14 926 0.300
18 925/4 0.038
19 924 0.016
20 915 0.130
21 916 0.646
22 914 0.085
कुल रकबा 4.266
अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 5644
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
क्र. - 9970-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0057-3-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांक वार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाद्यात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र का आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति, आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
19.071 हेक्टर
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- उज्जैन
(क)जिला
:- खाचरोद
(ख) तहसील
:- पचलासी
(ग) ग्राम
:-19.071 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल
सर्वेक्षण संख्या
सं०
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)
01
02
03
04
05
1
0.078
506/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
5645
क्र० अर्जन हेतु निजी
सर्वेक्षण संख्या धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सं० भूमि रकबा (हेक्टे. में) अधिकारी वर्णन
2 506/3 0.124
3 506/4/1 0.287
4 504/5 0.063
5 504/3 0.014
6 504/4 0.184
7 504/6 0.305
8 503 0.022
9 502 0.236
10 509/1 0.384
11 508 0.001
12 509/2 0.037
13 499/2 0.002
14 496/1 0.349
15 498 0.046
16 497 0.242
17 496/2 0.192
18 516/1/2 0.007
19 494/1 0.021
उज्जैन-जावरा के मध्य
20 495 0.338
4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
21 517/1/1 0.675
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
22 517/2 0.029 विकास निगम उज्जैन(म.प्र) हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
23 517/1/2 0.038 मॉडल
24 544 0.062
25 518/1 0.155
26 518/2 0.007
27 543 0.903
28 542 0.043
29 541/1 0.019
30 541/2 0.031
31 538 0.152
32 540 0.015
33 537 0.144
34 534 0.108
35 533/1 0.010
36 533/2 0.039
37 550/2 0.076
38 550/1 0.234
39 532 0.002
40 561 0.135
5646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
41
562
0.067
42
563
0.085
43
564
0.089
44
565
0.210
45
566
0.064
46
560
0.670
47
567
0.097
48
568
0.177
49
570/1
0.177
50
570/2
0.080
51
569
0.030
52
571/2
0.658
53
575
0.103
54
576/1/1
0.177
55
576/1/2
0.053
56
576/1/3
0.090
57 576/2/1
0.350
58
576/2/2
0.040
59
576/3
0.096
60
578/2
0.033
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
61
578/1
0.156
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
62
611/1
0.062
63
611/2
0.207
64
611/3
0.169
65
577/1
0.074
66
608
0.108
67
609
0.289
68
610
0.096
69
607
0.004
70
622
0.324
71
621
0.135
72
620
0.055
73
623
0.111
74
624
0.286
75
625
0.131
76
628
0.552
77
835/1
0.020
78
835/2
0.020
79
834
0.020 5647
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्रं० अर्जन हेतु निजी धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
सर्वेक्षण संख्या
सं० भूमि रकबा (हेक्टे.में) अधिकारी वर्णन
80 833 0.020
81 832 0.010
82 831 0.037
83 830 0.001
84 828 0.095
85 836 0.445
86 839/2 0.034
87 838 0.035
88 837 0.197
89 825 0.032
90 824 0.127
91 851 0.055
92 823 0.195
93 852 0.285
94 853 0.452
95 854 0.007 उज्जैन-जावरा के मध्य
96 815/2 0.177 संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर
97 817 0.012 विकास निगम उज्जैन (म.प्र) ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़
98 0.211 हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी
901/1
मॉडल
99 901/3 0.078
100 901/2 0.223
101 902 0.342
102 904/1 0.180
103 904/2 0.404
104 905/1 0.125
105 905/2 0.027
106 911/2 0.047
107 911/3 0.080
108 911/4 0.080
109 910 0.022
110 909 0.116
111 907/6 0.133
112 907/5 0.438
113 908 0.180
114 892/2 0.015
115 892/1 0.112
116 907/4, 907/3 0.812
117 1846 0.134
118 1847 0.001
וויד
119 1845/2
0.447
120 1844
0.612
121 1843
0.062
कुल रकबा 19.071
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के
भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग
(रा.) अनुभाग खाचरोद कार्यालय में देखा जा सकता है । खाचरोद के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा ( प्लान) अनुविभागीय अधिकारी
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशांनुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
5648
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 06-3-82-2022-23- झिरियाडोह-10059
बैतूल , दिनांक 30 अक्टूबर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची -1
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
29.071
झिरियाडोह
चिचोली
बैतूल (म.प्र.)
25
मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन
अनुसूची-2
(धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे.में)
5
4
3
1.702
1.702
12
1 गरबसिंग व. सुखराम , जाति कोरकू भूमि स्वामी
2 श्रीराम व. भूरेलाल, जाति कोरकू, भूमि स्वामी
3
1.619 1.619
13
0.032
0.404
56
0.195
0.405
16
1.21
1.377
17
मंगल , फागू, फगना व. बब्बू, जाति कोरकू, भूमि स्वामी
4
0.909
0.909
58
किसन, किशोरीलाल व. सम्मू, बिस्सो पुत्री सम्मू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
5
0.545
0.545
57
रामदास , रामविलास , कुडडा व. इमरत , जाति कोरकू, भूमिस्वामी
6
देवजी व. समलू, जाति कोरकू , भूमिस्वामी
7
1.068
4
1.068
0.403
0.583
15
1.583
5
1.801
0.162
0.162
7
जुगनी पुत्री धनाराम, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
8
0.47
0.12
27
0.405
0.079
37
बिहारीलाल व. राधेलाल , रूखमा बेवा मोहनसिंग, तुगना, दुजिया पुत्री प्यारेलाल 5649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
6
0.121
0.121
9
9
0.966
0.966
14
1.437
0.924
39
0.393
0.151
रामसिंह व. बिसना, रायसिंग , रमेश , बिसोरी , कस्तूरी , अंतरा , ना.बा. वली बिसना, बुद्ध व. बिरजलाल, बिरजलाल व. बिरजलाल , संतरी पुत्री बिरजलाल , जाति कोरकू, भूमिस्वामी
10
0.809
0.809
सखाराम व. दमडू, जाति कोरकू , भूमिस्वामी
10
2.426
8
0.925
11 बज्जू व. भैयालाल , जाति कोरकू , भूमिस्वामी
0.902
0.902
11
12
जुगनी पत्नी मंगूलाल, दुजिलय पत्नी सदोजी, बिहारी व. राधेलाल , जाति कोरकू भूमिस्वामी
19
1.214
0.13
बिहारीलाल व. राधेलाल , जाति कोरकू , भूमिस्वामी
13
0.34
18
0.229
14
0.85
0.85
33
34
0.146
0.146
0.555
0.54
32
22
2.08
0.407
0.324
68
0.301
1.076
69
1.076
बिसराम, बिसनू व. किसना , रमोती बेवा किसना, हजारी व. कन्हैया, बुद्धो पुत्री कन्हैया, किशोरीलाल व. श्यामलाल, जुगिया बेवा श्यामलाल , दुल्लो, घुडडू पुत्री श्यामलाल, कैलाश व . साबू, झबिया बेवा साबू, सुगरती , सुगंति, सुगरती, सुमनतारा पुत्री साबू, अशोक व. सरदार, चंद्रकली पुत्री सरदार, शिवकली पुत्री सरदार , रामकली पुत्री सरदार , रामसिंग, अमरसिंग, सुरेसिंग , पुनेसिंग , सूरतराम व. सागर, मुसिया बेवा सागर , मुन्नी पुत्री सागर, मंगली, कंगली पुत्री समलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
0.223
0.2
35
शिवप्रसाद व. चौबे, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
15
31
0.117
0.107
16 भूरी पुत्री रामा , श्यामू पुत्र सूका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
0.251
0.251
30
17 श्यामलाल व. शिवलाल, रेवालाल , बुद्धों, कन्ना व. भादू, मुशीलाल, सुरतसिंग, रामसिंग व. छोटे, जुगनी, मुंगिया पुत्री छोटे, बंसती, संतो, सनतिया , बिसन्या व. दादू, रमोती पुत्री मंगल , जाति कोरकू , भूमिस्वामी
0.065
0.162
28
18 जगन्नाथ व. सालकराम, हीरालाल व. लिमिया , जाति चम्हार, भूमिस्वामी
0.166
0.066
26
19 चतरसिंग, अनारसिंग, विजेन्द्र, विजय व. छोटे, बैजी पुत्री छोटे, छोटू व. रामबकस, समोती पुत्री रामबकस , परसू व. बुद्ध, ओझू, भोजू, मंगल व. मोरे , जाति कोरकू, भूमिस्वामी
0.267
0.057
38
20 सुखलाल बुकलाल बुक्कू वल्द बज्जू, नर्मदा पुत्री रज्जू, मोहनसिंग व. रज्जू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
0.283
0.283
75
21 कमला बेवा ब्रजलाल, अमरसिंग , सुरेसिंग व. ब्रजलाल , रामप्रसाद उरफ शिवप्रसाद, रामदयाल व. पतिराम, रामरती बेवा चिरोंजीलाल , डोंगरसिंग व. चिरोंजीलाल, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
0.048
0.595
99
22 प्रेमसिंग व. तेजीलाल , फुलंवती बेवा रामसिंग , लक्ष्मण व. रामसिंग , वर्षा पुत्री रामसिंग , जाति कोरकू, भूमिस्वामी 5650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
2.034
100/1
23 प्रेमसिंग व . तेजीलाल , फुलंवती बेवा रामसिंग , लक्ष्मण व. रामसिंग, वर्षा पुत्री रामसिंग , जाति कोरकू , भूमिस्वामी
24
0.024
100/2 0.459
अमरसिंग , जयसिंग, सुखराम व. बेजीलाल , मंगा, सुमरती पुत्री बेजीलाल , जाति कोरकू, भूमिस्वामी
कोदूलाल व. जंगली, जाति कोरकू , भूमिस्वामी 25
26
1.586
100/3
3.586
3.586
101
देवजी, श्रीराम, रामगोपाल , पिरथीलाल व. समलू, संतिया पुत्री समलू, मंतो संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व. रमलू, भगरई मांगो व. रमलू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
27
3.742
2.382
103/1
रामलाल , सायबा, सदाराम, सोबू व . श्यामलाल , झर्रो पुत्री श्यामलाल, मुंगई, मुन्नी पुत्री श्यामलाल , रजली बेवा कारमू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
28
0.155
103/2
देवजी, श्रीराम, रामगोपाल , पिरथीलाल व. समलू, संतिया, मंतो, संतो पुत्री समलू, जीरो बेवा रमलू, परसू, चम्पू व . रमलू, भगरई , मांगो पुत्री रमलू, जाति कोरकू भूमिस्वामी
29 रामचरण व. भंगी, रमको पुत्री भंगी , जाति कोरकू, भूमिस्वामी
30
0.91
1.781
105
2.124
0.503
106
166
5.326
1.082
मंगल. मगलू, किसनलाल व. जग्गू, गजरी बेवा जग्गू, बसंती, तिपा, जग्गू, प्रेमसिंग , प्रयागसिंग व. मोतीराम, मुन्नी, चुन्नीलाल, चल्लूसिंग, चुलूमसिंग व. चैतू, बन्नूलला , बंटूलाल , सददूलाल, छत्रपाल , पिरथीलाल चेतराम, सुरतराम व. सुक्कू, बतसिया, बिस्लोरी व. सुक्कू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
31 ओझू व . मंदू, जाति कोरकू, भूमिस्वामी
32
165
1.402
0.741
0.606
0.364
रुनिया बेवा बंतू, संतरी पुत्री बंतू, जाति कोरकू, 167 भूमिस्वामी
33 बटटू पुत्र सुका, जाति कोरकू, भूमिस्वामी योग
168
2.023
0.298
51.977 29.071
(2) चूँकि मोरंड गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु उपरोक्तानुसार भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
5651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 नवम्बर 2024
क्रमांक.:: F-6-0009/2024/सात/ शा.- 7 मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) के परन्तुक में अंतविष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार शाजापुर जिले के तहसील शाजापुर की सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन तहसील मक्सी सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
2/ मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे। : -
अनुसूची
अनु. क्र.
विद्यमान तहसील का नाम और उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात्तहसील कीसीमाएं
समाविष्ट किए गये क्षेत्रों के प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात्तहसील में विवरण
प्रस्तावित
परिवर्तनों के
पश्चात् तहसील
एवं उसके
मुख्यालय का
नाम
प्रस्तावित परिवर्तन (तहसील में सम्मिलित किए जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)
6
4
3
2
1
1.
Б
तहसील शाजापुर मुख्यालय शाजापुर
तहसील शाजापुर (मुख्यालय शाजापुर)
वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 155 से 165 तक कुल 11 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगें ।
2.
वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 101 से 154 एवं 166 से 180 तक कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगें ।
पूर्व तहसील गुलाना पश्चिम जिला उज्जैन उत्तर तहसील मोमन बडोदिया दक्षिण प्रस्तावित तहसील मक्सी
वर्तमान तहसील शाजापुर के पटवारी हल्का न. 155 से 165 तक कुल 11 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगें ।
तहसील मक्सी मुख्यालय मक्सी
पूर्व तहसील शाजापुर पश्चिम जिला उज्जैन उत्तर जिला उज्जैन दक्षिण जिलादेवास
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
5652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2024
क्र.-A-7516-दो- 2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 24 से 25 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-7510- दो- 2-22-2022.- श्रीमती ममता जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 22 से 26 अक्टूबर 2024 तक , पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-A-7523-दो-2-82-2020.-श्री अजय कांत पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-7512-दो-2-7-2019. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 23 से 25 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- A-7514- दो-2-12-2024.-श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 19 से 20 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री उमेश पाण्डव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश पाण्डव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-7525-दो- 3-420-80- भाग- बारह. डॉ. शिवकुमार मिश्र, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) ( ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री मिश्र की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को उनके खाते में 240 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 474 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 240दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 120/2= 60 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन
क्र.- A- 7527-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- डॉ. शिवकुमार मिश्र , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-2471 , दिनांक 7 नवम्बर 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-A-7529-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2013, दिनांक 19 मई 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-A-7531-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री प्रदीप कुमार व्यास, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)- 2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिए गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में
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लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- ( i) ( ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक-सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार-श्री व्यास की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2020 को उनके खाते में 269 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 608 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 269दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 62/2= 31 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-A-7534-दो-2-24-2024 . श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश , कुटंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातें, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-7537-दो-3-420-80-भाग- बारह. - श्री कैलाश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2018 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-5684, दिनांक 13 अगस्त 2018 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी -3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री वैश्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को उनके खाते में 167 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 432 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
167 दिवस
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
क्र.-A-7539-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री कैलाश चन्द्र यादव, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब ( एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री यादव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2018 को उनके खाते में 202 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 390 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 266/2= 133 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
जबलपुर, दिनांक 23 अक्टूबर 2024 (1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 202दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 196/2= 98 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
क्र.-C-7422-दो- 3-420-80-भाग-बारह.- श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-971 , दिनांक 10 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-A- 7541-दो- 3-420-80-भाग-बारह. श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-973 , दिनांक 10 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-A-7543-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री हरिशंकर वैश्य, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , गुना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विमाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन
क्र.-C-7425-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री ए. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधिऔर विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 ( 1 ) की कण्डिका भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
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अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्रमांक- ( i ) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2016 को उनके खाते में 161 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 350 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 161 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 278/2=139 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-A-7578- दो- 2-40-2019.- श्री अभिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस ब (एक ),दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 25 अगस्त2022 से 24 अगस्त 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
क्र.-A-7574-दो-2-35-2023.-श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 13 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-A-7580- दो-2-20-2021. श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-A-7576- दो-2-23-2020.-श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र.-A-7426-दो-3-420-80-भाग-बारह. श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2015, दिनांक19 मई 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
को उनके खाते में 234 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 568 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 234दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 132/2=66 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C-7430-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-2829, दिनांक 12 अप्रैल 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C-7428-दो-3-420-80-भाग- बारह. श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री दीक्षित की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2020 को उनके खाते में 223 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 338 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 223दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 134/2-67 दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन.
क्र.-C-7434- दो- 3-420-80- भाग-बारह. श्री एस . के. शर्मा , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-क्रमां (i) ( ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमेदित (Modalities) केअनुसार श्री शर्मा, की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 1 दिसम्बर 2020 को उनके खाते में 205 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 566 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है :-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 205दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 190/2= 95 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
क्र.-C-7430-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री श्रवण कुमार रघुवंशी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक- 1127- इक्कीस- ब (एक) -2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक-(i) (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committeefor Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री रघुवंशी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2017 5657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-C-7436- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री एस. के. शर्मा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 1 दिसम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए -574, दिनांक 25 फरवरी 2021 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C-7440-दो-2-31-2018.-श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 2 से 6 सितम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-7442-दो-2-22-2023. श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस- ब (एक), दिनाकं 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2023 से 31 अक्टूबर 2024 तक, 12 माह की अवधि के लिए पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-7444-दो-2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 6 मई 2024 का एवं दिनांक 8 से 10 मई 2024 तक का कुल चार दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 6 से 10 मई 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात्में दिनांक 5 मई 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैय्यदुल अबरार अंसारी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7446-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 11 से 12 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7448-दो-2-62-2016 श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 18 से 20 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 21 एवं 20 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
[ भाग 1
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
19-03- इक्कीस- ब ( एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस ब (एक),2011 दिनाकं 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.-B-4914-दो-2-36-2021.- श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-4906- दो-2-19-2024.- श्री रूपेश शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, पन्ना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) के अंतर्गत दिनांक 14 फरवरी 2021 से 13 फरवरी 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-4908-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 2 से 4 सितम्बर 2024 तक, कुल तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
क्र.-B-4916-दो-2-64-2014.-श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 21 से 22 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-4910-दो-2-26-2022. श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ को दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 अनुग्रह वर्ष (ग्रेस ईयर) अक्टूबर , 2024 तक की अवधि के लिये एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2023 से 2027 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666- इक्कीस ब (एक) , 2011 दिनाकं 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र.-B-4918-दो-2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-B-4912- दो-2-22-2023. श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ब्लाक वर्ष 2022 से 2024 तक की ब्लाक अवधि के लिये एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 5659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-4950- दो- 2-41-2017.- श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 14 से 15 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-4946-दो-2-52-2021.- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 8 से 21 अक्टूबर 2024 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-4954-दो-2-2-2023.-श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 8 से 22 अक्टूबर 2024 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-B-4948-दो-2-53-2022. श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
1. दिनांक 27 से 28 सितम्बर 2024 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2. दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
क्र.-B-4956-दो-2-35-2020 .श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है. अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 नवम्बर 2024
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क्र.-B-4952-दो-2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 नवम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-4891-दो-2-40-2018.-श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्वमें दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवटूबर अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जाकिर हुसैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7438- दो-2-43-2020.-श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर , दिनांक 26 अक्टूबर 2024 शुद्धि- पत्र
क्र.-C-7583- दो-3-420-80- भाग-बारह .- श्री ब्रम्ह शंकर दीक्षित, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को आदेश क्रमांक सी-7426 , दिनांक 23 अक्टूबर 2024 की आदेश कीकंडिका क्रमांक (ii) में टंकण की त्रुटिवश अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 134/2 67 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन लेख हो गया है , जबकि कंडिका क्रमांक ( ii ) में अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान 154/2 = 77 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन लिखा जाना था.
अतः उक्त आदेश को निम्नानुसार पढ़ा जावे: -
223दिवस (1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान.
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 154/2= 77 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर बालाजी शर्मा, डी.आर- कम-पी. पी. एस.