प्रदेश शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 12 नवम्बर 2024- कार्तिक 21 , शक 1946
क्रमांक 315]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2024
अधि.क्र. 10 एफ UDH - 13 / 0001 / 2023 /18-3- मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 5- ( क ) की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को जो उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) में दिनांक 02 जून 2022 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है । नगर परिषद क्षेत्र डिण्डौरी जिला डिण्डौरी की सीमा में सम्मिलित करते हैं अर्थात्ः-
अनुसूची - एक
डिण्डौरी की नगर परिषद परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र-:
क्षेत्र का ब्यौरा
तहसील
अनु.क्र.
क्षेत्रफल ( हेक्ट. में )
सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों के सर्वे क्रमांक
सम्मिलित किये जाने वाले ग्रामों का नाम
ग्राम पंचायत का नाम
(7)
(6)
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
देवरा माल
1. डिण्डौरी
125.14 74.10
1166 518
संपूर्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र
साकेत नगर हंस नगर
629 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2024
630
अनुसूची- दो
अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद डिण्डौरी की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है -:
उत्तर में शेष राजस्व ग्राम देवरा माल , विचारपुर रैयत
पूर्वमें राजस्व ग्राम डांडविदयपुर माल, घानाघाट, धनुवासागर,
दक्षिण में राजस्व ग्राम जमुनिया माल , खिरसारी धौरईमाल
पश्चिम में -राजस्व ग्राम औरई माल , सुबखार रैयत
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर . के. कार्तिकेय , उपसचिव,
भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2024
क्र. एफ UDH - 13-0001-2023- अठारह- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10 एफ UDH- 13-0001-2023- अठारह-3, दिनांक 12 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
Bhopal , the 12th November 2024
Noti . No. 10 F - UDH - 13 /0001 / 2023 /18-3 In exercise of the powers conferred by sub section (3 ) of section 5 -A of the Madhya pradesh Municipalities Act, 1961 (No, 37of 1961 ) , the Governor of Madhya pradesh , is pleased to Include the area as specified in Schedule - I below within the limit of Muncipal area of Dindori , District -Dindori , Same havig been previoulsy published in the Madhya Pradesh Extraordinary Gazette dated the 02nd June 2022 as required by sub - section ( 1 ) of section 5 -A of the said Act, namely: -
:: - SCHEDULE- 1- ::
The Area of village included within the Nagar Parisad Limit of Dindori Shall be as follows: -
Tehsil
S.No
Detail of area
Area ( In Hectare)
Name of Village
Survey No.to be Included
Name of
Village
to be Included
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
Total
125.14
Devra mal
Dindori
1
74.10
Total
1166 518
Saketnagar ,
Hans nagar
630(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2024
:: - SCHEDULE -2- ::
The revise boundaries of the Nagar Parisad Dindori , after Inciusion of the area prescribed in schedule - I above are as follows: -
North direction - Including Revenue boundary of Village Devra mal , Bicharpur Raiyat .
East direction- Including Revenue boundary of Dandvidaypur mal , Ghanaghat Dhanuasagar و South direction- Including Revenue boundary of Village Jamuniya mal , Khirsari , Dhourai mal
West direction Till the Ravenue boundary of village Ourai mal , and Subkhar Raiyat
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.