इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
ध्य प्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 19 नवम्बर 2024- कार्तिक 28 , शक 1946
क्रमांक 318]
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024
क्र. 3740- आर- 2130190-2024- बी-1- दो. यतः इंटरनेशनल ऑपरेशन डिविजन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , नई दिल्ली ने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली अवयस्क बालिका को वर्ष 2021 के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म - इंस्टाग्राम पर, उसे अश्लील फोटो/ वीडियों भेजकर दुराचार करने एवं धमकाने के संबंध में दिनांक 17 मई 2024 को अंकुर शुक्ला, निवासी जिला रीवा , मध्यप्रदेश के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 506 , सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम , 2000 (2000 का 21 ) की धारा 67बी एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 11 के साथ पठित धारा 12 के अधीन एक आपराधिक प्रकरण क्रमांक RC2312024S0003 दर्ज किया है.
अतएव, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 (1946 का 25) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्वोक्त प्रकरण के अनुसंधान के संचालन हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार को विस्तार की सहमति प्रदान करती है एवं उक्त अनुसंधान के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी अपराध, अपराधों के दुष्प्रेरण तथा / अथवा षड़यंत्रों के अनुसंधान की भी दिनांक 17 मई 2024 से भूतलक्षी प्रभाव से [ Ex- Post- Facto ] सहमति प्रदान करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार . गौरव राजपूत , सचिव.
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2024
क्र. आर. 2130190-2024- बी-1- दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इरा आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत , सचिव.
635 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2024
636
Bhopal , the 19th November 2024
No.3742 - R - 2130190-2024- B-1- Two.- Whereas the International Operations Division Central Bureau of Investigation , New Delhi has registered a Criminal Case No. RC2312024S0003 against Ankur Shukla, resident of Rewa , Madhya Pradesh, in connection with an incident of grooming and threatening of a minor girl from Australia on 17th May 2024 by sending her obscene images /videos on social media platform instagram during the year 2021 , under Section 506 of the indian penal Code , 1860 (45 of 1860) , Section 67B of the information Technology Act , 2000 (21 of 2000 ) and Section 12 read with Section 11 of Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012 (32 of 2012) .
Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (25 of 1946) , the State Government is hereby pleased to accord conent to extend the powers and jurisdiction to the members of the Delhi Special Police Establishment and also accord for investigation of any offence , abetment of offences and /or conspiracies in relation to or in connection with the said investigation in the whole of the State of Madhya Pradesh to conduct investigation of the aforesaid case , ex - post - facto with effect from 17th May 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , GAURAV RAJPUT, Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024.