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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं -

Published 19 November 2024

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
319
Identifier
in.gazette.madhya.2024-11-19.319.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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प्रशास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 नवम्बर 2024- कार्तिक 28 , शक 1946

क्रमांक 319]

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. एफ 643-2377229-24-लासेप्रे- इकसठ- 01- पी.एस.जी. -05- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतदद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग की पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ 2-13-2012-लोसेप्रे- पी.एस.जी. -05. दिनांक 18मई 2015 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.7 एवं अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ 2-08-2022-लोसेप्रे- पी.एस.जी. - 05 दिनांक 04 अप्रैल 2022 में अधिसूचित सेवा क्रमांक 5.40 में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम , सेवा प्रदान करने की निश्चित समय - सीमा,प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकरी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र. सेवाएं

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित कीगई समय- सीमा

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा

4

3

2

1

5.7

7

6

5

24कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

24कार्य दिवस

1. नगर पालिका/ नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी

भवनअनुज्ञा प्रमाण-पत्र (परिनिर्माण, निर्मित क्षेत्र में परिवर्धन या परिवर्तन, प्रस्तावित रेखांक में परिवर्धन या परिवर्तन, पुनः विधिमान्यकर)

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

637 638

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2024

24 कार्य दिवस

आयुक्त, नगर पालिक निगम

24 कार्य दिवस

2. नगर पालिक निगम क्षेत्रमें, आयुक्तद्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

24कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

24कार्य दिवस

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम

5.40

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

15कार्य दिवस

जिला कलेक्टर

07 कार्य दिवस

भवनअनुज्ञाका कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

1. नगर पालिका/ नगर परिषद् क्षेत्र हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

15कार्य दिवस

07कार्य दिवस

2. नगर पालिक निगम क्षेत्र में आयुक्त एवं अथवा, आयुक्तद्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिला कलेक्टर

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्र. एफ 644-2377182-24-लासेप्रे -इकसठ-01-पी.एस.जी.-05- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमाँक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, एतदद्वारा नगरीय विकास

एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा ,पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने की निश्चित समय -सीमा ,प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम, प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकरी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं -

सेवा क्र. सेवाएं

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम.

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम

सेवाप्रदान करने

कीनिश्चित समय-

सीमा

4

3

2

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा

6

17

5

107 कार्य दिवस

5.44

1. नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगर पालिका अधिकारी

जिला कलेक्टर 15 कार्य दिवस आयुक्त ,नगरीय प्रशासन एवं विकास

07 कार्य दिवस

कुर्सीनिर्माण सम्बन्धीजाँच हेतु सर्वेक्षण 2. नगर पालिका निगम क्षेत्र में,आयुक्त या आयुक्तद्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृतकिया गयाहो)

15 कार्य दिवस

आयुक्त, नगर पालिका निगम

आयुक्त ,नगरीय प्रशासन एवं विकास 638(1)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 नवम्बर 2024

15 कार्य दिवस

107 कार्य दिवस

5.45

1. नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्रका मुख्य नगर पालिका अधिकारी

जिला कलेक्टर

आयुक्त ,नगरीय प्रशासन एवं विकास

15 कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

भवन गिराना 2. नगर पालिका निगम क्षेत्र में,आयुक्तया आयुक्तद्वारा प्राधिकृत अधिकारी (यदि प्राधिकृत किया गया हो)

आयुक्त, नगर पालिका निगम

आयुक्त ,नगरीय प्रशासन एवं विकास

क्र. एफ 642-P-2377168- लासेप्रे-इकसठ- 01-पी.एस.जी.-14- मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा -3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार , एतदद्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा , पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने कीनिश्चित समय -सीमा ,प्रथम अपील अधिकारी के पदनाम , प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग कीसेवाएं -

सेवा सेवाएं

क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय -सीमा

सेवा प्रदान

करने की

निश्चित समय-

सीमा

4

3

2

1

6

7

5

जिला कलेक्टर 30 कार्य दिवस

45 कार्य दिवस

14.6

जिला कार्यक्रम अधिकारी , महिला एवं बालविकास विभाग

मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति प्राप्त न होने संबंधी ( केवल लाड़ली लक्ष्मी योजना की हितग्राही)

आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 November 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-11-19.319.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-11-19.319.Extraordinary.