मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024 - कार्तिक 29 , शक 1946
क्रमांक 321]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ ए 3-32 / 2017 / 1 / पांच ( 23 ) राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप धारा ( 1 ) , उप धारा (3 ) और उप धारा (4) , धारा 11 की उप धारा ( 1 ) , धारा 15 की उप धारा ( 5 ) , धारा 16 की उप धारा ( 1 ) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , और परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32/2017/ 1 /पाँच(72) दिनांक 21 जुलाई 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , क्रम संख्या 8 के समक्ष, -
(i) मद ( iv क) और कॉलम (3 ), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3 ) , (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: -
(5)
(3)
(4)
2.5
" ( iv ख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।
बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है 1 ولية [कृपया स्पष्टीकरण पैरा 4 की संख्या ( iv) का संदर्भ लें /देखें ] । "
(ii) कॉलम (3 ) में , मद (vii ) में, कोष्ठक और अंक " (iv क) , " के पश्चात कोष्ठक और अंक "( iv ख) , " अंतःस्थापित किया जाएगा ।
2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर , 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
641 642
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2024
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्र. एफ ए 3-32-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-32-2017-1- पांच ( 23 ) , दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 20th November 2024
No. F A 3-32/ 2017/ 1 /V ( 23 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) , sub- section ( 3 ) and sub -section (4) of section 9 , sub- section ( 1 ) of section 11 , sub- section (5) of section 15 , sub- section ( 1 ) of section 16 and section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No , FA3-32-2017-1 -V (41 ) date 29th June 2017 namely: -
In the said notification , in the Table , against serial number 8 ,
(i) after item ( iva) and the entries relating thereto in columns (3 ) , (4) and ( 5) , the following item and entries relating thereto in columns (3 ) , (4) and ( 5) shall be inserted , namely: -
(4)
(5)
(3)
2.5
Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken.
"(ivb) Transportation of passengers , with or without accompanied baggage , by air, in a helicopter on seat share basis.
[Please refer to clause ( iv) of paragraph Explanation] . " . 4 relating to
(ii) in column (3) , in item (vii) , after the brackets and figures " ( iva) ,", the brackets and figures " ( ivb) , " shall be inserted .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of October , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.