मध्यप्रदेश शासन
इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 322]
भोपाल , बुधवार , दिनांक 20 नवम्बर 2024 - कार्तिक 29, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ ए 3-36 / 2017 / 1 /पांच ( 24 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 `( 2017 का 19 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36/ 2017/1/पांच ( 78 ) दिनांक 25 जुलाई 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः - उक्त अधिसूचना में , पहले पैराग्राफ के बाद , निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा: - "परंतु इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची में अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाले धातु स्क्रैप की आपूर्ति में लगे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। " ।
2. यह अधिसूचना10 अक्टूबर , 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
643 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2024
644
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्र. एफ ए 3-36-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-36-2017-1- पांच (24 ) , दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 20th November 2024
No. F A 3-36/2017/ 1 /V (24) : In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of section 23 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA 3-36 / 2017 / 1 /FIVE ( 66) dated the 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, after the opening paragraph , the following proviso shall be inserted , namely : -
" Provided that nothing contained in this notification shall apply to any person engaged in the supply of metal scrap , falling under Chapters 72 to 81 in the first schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975) . " .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th of October, 2024.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .