मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 323]
भोपाल , बुधवार, दिनांक 20 नवम्बर 2024 - कार्तिक 29 , शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ ए 3-37 / 2017 / 1 / पांच ( 25 ) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) की धारा 9 की उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए - 3-37/ 2017 / 1/पाँच (77 ) दिनांक 26.07.2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः -
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
"8 .
धातु स्क्रैप
कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" ।
कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति
72, 73 , 74 , 75 , 76, 77, 78 , 79 , 80 या 81
2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर , 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
645 646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2024
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्र. एफ ए 3-37-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-37-2017-1- पांच (25 ) , दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 20th November 2024
No. F A 3-37/ 2017/ 1 /V (25 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017 ), the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA 3- 37 /2017 / 1 / FIVE ( 65 ) dated the 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, in the Table , after S. No. 7 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted , namely : -
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
"8 .
Metal scrap
72 , 73 , 74, 75, 76, 77 , 78 , 79, 80 or 81
Any unregistered person
Any registered person".
2. This notification shall be deemed to have come into force on the 10th day of October, 2024.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.