ध्य प्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 20 नवम्बर 2024 - कार्तिक 29, शक 1946
क्रमांक 327]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ ए 3-33 / 2017 / 1 / पांच ( 29 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (2017 का 19 ) , मध्यप्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) , की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) और धारा 15 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3/33/2017/ 1 /पांच (42 ) दिनांक 5 अगस्त , 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः
उक्त अधिसूचना में , -
(क) अनुसूची 1-2.5% के पश्चात , सूची 1 में, मद संख्या 232 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्ः
" (233) ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन
(234) ओसिमेरटिनिब
(235) दुरवालुमैब";
(ख) अनुसूची ॥ में 6% , क्रम संख्या 32ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थात्ः-
"32ग 1905 9030
एक्सटूडेड या विस्तारित उत्पाद, सेवरी या साल्टेट ( एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स के अलावा , चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों ) " ;
653 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2024
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(ग) अनुसूची ।।। में - 9 % , -
( i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3 ) में , "एक्सटूजन की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स , चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों" शब्दों के स्थान पर, "एक्सट्रूज़न की प्रक्रिया के माध्यम से विनिर्मित" बिना तले या बिना पके स्नैक पेलेट्स, चाहे किसी भी नाम से जाने जाते हों,
एक्सगडेड या विस्तारित उत्पाद , सेवरी या साल्टेड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
( ii) क्रम संख्या 435क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात्ः -
"435क
9401 [9401 10 00 या 9401 20 00 के अलावा]
सीटें ( शीर्ष 9402 के अलावा ) , चाहे वे बिस्तरों और उनके भागों में परिवर्तनीय हों या नहीं, विमान में उपयोग की जाने वाली सीटों या मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटों के अलावा" ;
(घ) अनुसूची । में 14%, क्रम संख्या 210 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्ः-
9401 20 00
"210क
मोटर वाहनों के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की सीटें " ।
2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर , 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 नवम्बर 2024
क्र. एफ ए 3-33-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1- पांच (29 ) , दिनांक 20 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
654(1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 नवम्बर 2024
Bhopal , the 20th November 2024
No. F A 3-33 /2017/ 1 /V (29 ) : In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 9 and sub - section (5) of section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No F -A3- 33-2017-1 -V (42) Dated 29th June 2017 , namely:-
In the said notification,
(a) after Schedule I - 2.5 % , in List 1 , after item number 232 and the entries relating thereto , the following item numbers and entries shall be inserted, namely: -
"(233 ) Trastuzumab Deruxtecan
(234) Osimertinib
(235) Durvalumab" ;
(b) in Schedule II 6%, after S. No. 32B and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted, namely : -
"32C 1905 90 30
Extruded or expanded products , savoury or salted ( other than un- fried or un - cooked snack pellets , by whatever name called , manufactured through process of extrusion)" ;
(c) in Schedule III - 9%
(i ) against S. No. 16, in column (3 ) , for the words " un- fried or un - cooked snack pellets , by whatever name called , manufactured through process of extrusion" , the words " un - fried or un - cooked snack pellets , by whatever name called, manufactured through process of extrusion , extruded or expanded products , savoury or salted" shall be substituted;
(ii ) for S. No. 435A and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be substituted , namely: -
"435A
9401 [ other than 9401 10 00 or 9401 20 00]
Seats (other than those of heading 9402 ) , whether or not convertible into beds and parts thereof other than seats of a kind used in aircraft or seats of a kind used for motor vehicles" ;
(d) in Schedule IV 14% after S. No. 210 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -
9401 20 00
"210A
Seats of a kind used for motor vehicles " .
2. 2024. This notification shall be deemed to have come into force on the 10th day of October ,
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
VANDANA SHARMA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024.