मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , गुरूवार, दिनांक 28 नवम्बर 2024-अग्रहायण 7 , शक 1946
क्रमांक 334]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2024
क्रमांक एफ ए 3-47/ 2017/ 1 /पांच/ ( 31 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का क्रमांक 19 ) की धारा 9 उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-47/2017/1/पांच/ ( 59 ) दिनांक 07 दिसम्बर , 2018, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 5 कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , कॉलम ( 2 ) , (3 ) और (4 ) में निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, यथाः-
(4)
(3)
(2)
(1)
"5कख
कोई भी पंजीकृत व्यक्ति . "
कोई भी अपंजीकृत व्यक्ति
आवासीय आवास के अलावा किसी भी अचल संपत्ति को किराये पर देने के माध्यम से सेवाएं ।
2. यह अधिसूचना दिनांक 10 अक्टूबर , 2024 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
667 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 नवम्बर 2024
668
भोपाल , दिनांक 28 नवम्बर 2024
क्र. एफ ए 3-47-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1- पांच (31 ) , दिनांक 28 नवम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 28th November 2024
No. F A 3-47 /2017/ 1 /V (31 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A- 3-47 / 2017 / 1 /V (59 ) dated 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, in the Table , after serial number 5AA and the entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto in column (2) , (3 ) , and (4) shall be inserted, namely : -
(4)
(3)
(2)
(1) " 5AB
Any registered person." "
Any unregistered person
Service by way of renting of any immovable property other than residential dwelling .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th day of October , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.