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वध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 48]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2024- अग्रहायण 8 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2024
क्र. 1738-2320943-2024 - साप्रवि ( एक ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर. - कम-पी.पी.एस. , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी- 4107- (दो -1-21-2023) दिनांक 4 सितम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 31 अगस्त से 2 सितम्बर 2024 तक, तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. 1740-2320918-2024 - साप्रवि ( एक ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी.आर.-कम-पी.पी.एस. , माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-4109- ( दो-1-6-2024 ) दिनांक 4 सितम्बर 2024 के अनुक्रम में, दिनांक 9 से 13 सितम्बर 2024 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ हीअवकाश के पूर्व में दिनांक 7 एवं 8 सितम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 14 से 16 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. एफ. 5-10-2022- साप्रवि ( एक) माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री राजमोहन सिंह, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की सेवा निवृत्ति दिनांक 17 अगस्त 2024 की स्थिति में कार्यालय , प्रधान महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) प्रथम, मध्यप्रदेश , ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-
6095
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6096
अर्द्धवेतन अवकाश शेष अर्जित अवकश ( पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश ) उच्च न्यायालय न्यायाधीश
749 (वेतन और सेवा शर्तें ) उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अवकाश बैलेंस
अधिनियम, 1954 में अर्जित
अवकाश की गणना करने
का उल्लेख नहीं है) .
2. माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री राज मोहन सिंह , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 17 अगस्त 2024 कीस्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग ) केपत्र क्र. एल -12023-2012 ज . स. , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 2 अनुरूप अधिकतम 300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2024
क्र. एफ 1-37-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 18 से 29 नवम्बर 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-17 एवं 30 नवम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ यू.एस.ए. की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. 2980- एफ 1-19-2022 - ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 सितम्बर 2023 को संशोधित करते हुए, मो . शाहिद अबसार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , मध्यप्रदेश, भोपाल को धार्मिक यात्रा हेतु दिनांक 10 से 21 अक्टूबर 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26-27 अक्टूबर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में दुबई एवं सऊदी अरब ( मक्का-मदीना) जाने हेतु निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति प्रदान करता है.
2. आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग शुद्धिपत्र
भोपाल , दिनांक 19 नवम्बर 2024
फा. क्र. 4525- इक्कीस- ब ( एक)-2024.- राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 4185- इक्कीस- ब ( एक) - 2024, दिनांक 24 अक्टूबर 2024 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक दिनांक 8 नवम्बर 2024 में प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, बिन्दु क्रमांक ( 2 ) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां पढ़ी जाएं, अर्थात्:-
" यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई , 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.".
CORRIGENDUM
F. No. 4525 - XXI - B ( 1 ) -2024 . The State Government, hereby , issues the following corrigendum in respect of this department's Notification No. 4185 - XXI - B (One) - 2024, dated 24th October , 2024 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- I , dated 8th November 2024, namely :-
In the said Notification , for the entries relating to point number (2) , the following entries shall be read , namely :-
"This Notification shall be deemed to have come into force from 20th July, 2024." .
6097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
फा. क्र. 4596-2024-इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री सुशील कुमार ( जूनियर ) , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय ( बैढ़न ) को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अतिरिक्त सचिव के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024
पंजी क्र. 4595-2024- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री विकास शर्मा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बरेली, जिला रायसेन की सेवाएं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्चन्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2024
पंजी. क्र. 3223 - इक्कीस - ब ( दो ) 24. राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 27 अप्रैल 2023 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश केदाण्डिक प्रकरणों ,अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विधि दाण्डिक प्रकरणों मेंविशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 24 ( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री सत्यम अग्रवाल, अधिवक्ता जबलपुर के कार्य अवधि में दिनांक 28 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2024 तक की अभिवृद्धि करता है. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरुप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.
पंजी. क्र. 3224-इक्कीस- ब( दो ) 24.- राज्य शासन , इस विभाग के आदेश दिनांक 3 अगस्त 2023 की शर्तों पर माननीय उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन, भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना ( लोकायुक्त संगठन ) भोपाल कीओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता इन्दौर के कार्य अवधि में दिनांक 14 जुलाई से 31 अक्टूबर 2024 तक की अभिवृद्धि करता हैं. उन्हें उक्त प्रकरणों में पैरवी के फलस्वरुप पारिश्रमिक इत्यादि का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव .
भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2024
पंजी क्र. 3049-2024- इक्कीस- ब(दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील जावरा , जिला रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री प्रदीपसिंह सोलंकी को, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2018 से 2021 तक रसीद कट्टे उपलब्ध ना कराने एवं दस्तावेजों की जाँच में काट- छाट एवं सुधार होना पाया गया जो कि जानबूझकर करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप नोटरी अधिवक्ता को तत्काल प्रभार से उनका नोटरी प्रमाण पत्र निरस्त करते हुय स्थायी रुप से नोटरी व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .
पंजीक्र. 3074-2024- इक्कीस- ब( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला श्योपुर में विभागीय आदेश दिनांक 22 अगस्त 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बाबूलाल गुप्ता को, वर्ष 2018 से 2023 तक का नवीनीकरण ना कराये जाने के आधार पर तत्काल प्रभार से उनका नाम नोटरी पंजी से विलोपित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2024
क्र. एफ - 11-5-2006- उन्तीस - 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 81 ( ए ) ( सी ) ( डी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालकके पद पर श्री रवीन्द्र सिंह, तत्कालीन संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल के स्थान पर श्री सिबि चक्रवर्ती एम. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल को संचालक मंडल में संचालक मनोनित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6098
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2024
क्र. 1582-2283488-2024- बी - ग्यारह. - राज्य शासन, एतद्वारा , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल में पदस्थ श्री आलोक नागर, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश , भोपाल उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31 जनवरी 2025 को अपरान्ह से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे.
क्र. 1584-2284132-2024- बी- ग्यारह.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को, सारणी के कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए उसके कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने हेतु अधिकृत करता है :-
क्षेत्र
अधिनियम की धाराएं
अधिकारी का नाम / पदनाम
अनुक्रमांक
(4)
(3)
(2)
(1)
21
सम्पूर्ण मध्यप्रदेश 01
श्रीमती मंगला पुरकाम
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार,
कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स
एवं संस्थाएं, मुख्यालय , भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शाश्वत सिंह मीना , उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2024
क्र. 6505 - स.अ. ( का. ) - 2024.- इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 179 - स.अ. ( का ) -2024 जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2024 के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-8-2023 - एक-4, भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दीपक कुमार सक्सेना, भा.प्र.से. , कलेक्टर, जिला जबलपुर, कैलेण्डर वर्ष 2024 में जिला जबलपुर के लिए निम्नलिखित तिथि को पूरे दिवस के लिए तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
रिमार्क
दिन
स्थानीय अवकाश
त्यौहार का नाम
क्र.
कीतारीख
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
मंगलवार
12 नवम्बर 2024
संपूर्ण जिला देवउठनी ग्यारस
1
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उप - कोषालयों तथा बैंकों पर प्रभावशील नहीं होगा.
दीपक सक्सेना , कलेक्टर.
6099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 6 नवम्बर 2024
क्र. 6882- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III , डी विंग , प्रथम तल, मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस - एक, भोपाल , दिनांक6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) हर्रई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.
बं.नं. -69,
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस-2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा 01.525 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-मुआर कला, प.ह.नं.-36, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
6100
क्र. 6883- भू-अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III, डी विंग , प्रथम तल , मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) हर्रई
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. - 36,
बं.नं. -20
उपरोक्त भूमि
(4) रकबा-138.805 पर आने वाली
रा.नि.मं.-
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना ( फेस -2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-चिखला, हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी , सागर नहर संभाग नरसिंहपुर , जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 6884 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन- III, डी विंग , प्रथम तल, मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(1)
(2)
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त
(4) रकबा 02.275
ग्राम-कोटरा,
छिन्दवाड़ा हर्रई
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.
प.ह.नं. -36,
उपरोक्त भूमि
बं.नं. -12,
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
(6) परियोजना ( फेस-2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी , सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
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क्र. 6885- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III , डी विंग , प्रथम तल , मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(2) हर्रई
(1) छिन्दवाड़ा
भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.
(4) रकबा-181.582 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना ( फेस-2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-चकरपाट, प.ह.नं.-36, बं.नं. -20, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 6886 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III, डी विंग , प्रथम तल , मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल , दिनांक6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
( 2) हर्रई ग्राम-मुडिया,
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस -2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
रकबा-18.935 उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) प.ह.नं. -37, बं.नं. -67, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
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क्र. 6887- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III , डी विंग , प्रथम तल , मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस - एक, भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(3)
(4) रकबा-01.441
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त ग्राम-खाटोपानी,
(2) हर्रई
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा.
उपरोक्त भूमि
बं.नं. - 16,
पर आने वाली
(6) परियोजना ( फेस -2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
प.ह.नं. -36, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाडा, जिला छिन्दवाड़ा, ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी , सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 6888 - भू- अर्जन -2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, वल्लभ भवन- III , डी विंग, प्रथम तल, मंत्रालय, भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव , उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(1) छिन्दवाड़ा
( 2) हर्रई
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना (फेस -2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-08.920 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-खला, प.ह.नं.-36, बं.नं.-15, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6106
क्र. 6889- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग , वल्लभ भवन- III , डी विंग , प्रथम तल, मंत्रालय , भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ 31-07-2020- सत्ताईस- एक, भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2021 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(4)
रकबा 03.641
(2) हर्रई
(1) छिन्दवाड़ा
हेक्टेयर एवं
भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.
उपरोक्त भूमि
पर आने वाली
शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना ( फेस -2 ) अंतर्गत शक्कर बांध से डूब प्रभावित हेतु निजी भूमि के अधिग्रहण
किये जाने के संबंध में.
परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम-मोतीकुण्ड, प.ह.नं. - 37, बं.नं. -71, रा.नि.मं.- हर्रई.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, रानी अवन्ती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , रानी अवन्ती बाई लोधी, सागर नहर संभाग नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
6107
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा , दिनांक 18 नवम्बर 2024
क्र. 7097 - भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
2. मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , वल्लभ भवन, भोपाल का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश पत्र क्रमांक एफ- 22-03-2019- 20-ल.सि. - 31-1605 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2019 के द्वारा योजना के प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
3. अतएव, उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(2) अमरवाड़ा
(1) छिन्दवाड़ा
(5) भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.
(6) गाडरवाड़ा जलाशय परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमिके अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.
(4) रकबा-06.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(3) ग्राम - सिमरिया, मुलतानी, प.ह.नं. - 03 , बं.नं. -286, रा.नि.मं.- अमरवाड़ा.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , तहसील अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6108
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 अक्टूबर 2024
प्र. क्र. 0010- अ- 82- वर्ष 2024-25.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अमानगंज
(ग) ग्राम- पुरैना
(घ) क्षेत्रफल-0.8400 हेक्टेयर.
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
भूमि का प्रकार (3) खसरा नम्बर (1)
0.0600
480/1/1
निजी भूमि
0.2800
480/1/2
निजी भूमि
0.2500
480/2
निजी भूमि
481
0.0300
निजी भूमि
483
0.2200
निजी भूमि
योग .. 0.8400
(2 ) पन्ना- अमानगंज- सिमरिया मार्ग के कि.मी. 56/8 में केन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों का अर्जन धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम पुरैना, तहसील अमानगंज, अनुभाग गुनौर , जिला पन्ना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ- 82 - वर्ष 2024-25.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- सिमरिया
(ग) ग्राम-तिघरा
(घ) क्षेत्रफल-0.0900 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
भूमिका प्रकार (3) (1)
0.0100
1191/1
निजी भूमि
0.0100
1191/2
निजी भूमि
0.0700
1193
निजी भूमि
योग .. 0.0900
( 2 ) पन्ना-अमानगंज- सिमरिया मार्ग के कि.मी. 56/8 में केन नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु अंतर्गत आने वाली भूमियों के अर्जन धारा 19 का प्रकाशन, ग्राम तिघरा, तहसील सिमरिया, जिला पन्ना.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 21 नवम्बर 2024 क्र. 585- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0008-अ- 82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2 ) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आबश्यक नहीं है । العالم
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
7.921 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- रतलाम
(क) जिला
:- जावरा
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
:- भूतेड़ा
:- 7.921 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6110
क्र० सं०
सर्वेक्षण संख्या
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे.में)
1 2 3 4 5
1 412/1/2 0.016
2 0.017
3 408/2/1/1 0.023
4 408/2/1/2 0.005
5 408/1/1/1 0.071
6 408/1/3/1 0.046
7 408/1/2/1 0.055
8 407/2 0.081
9 402/1 0.097
10 401/1/1 0.061
11 367/1 0.040
12 367/2/1/1 0.025
13 367/2/5/2 0.004
14 367/2/1/2 0.003
15 367/2/2/1 0.002
16 367/2/4 0.004
17 367/2/3 0.019 उज्जैन-जावरा के
संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18 397/2 0.006
म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19 396/1/1 0.006
निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20 366/2 0.037
प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
21 365/1/1/1 0.003 मॉडल
22 390/1/1 0.010
23 364/1/1 0.061
24 332/1 0.018
25 329 0.032
26 328/1 0.097
27 328/2 0.014
28 323 0.023
29 321 0.056
30 330/1/1/1 0.006
31 330/1/1/2 0.250
32 330/2/1 0.030
33 319 0.070
34 320 0.182
35 318 0.207
36 317 0.174
37 695 0.057
6111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या
क्र० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे.में)
2
1
5
4
3
0.060
38
316
0.016
698/1
39
40
315/1
0.200
0.276
41
314/1
42
0.265
314/2
0.032
43
702
0.165
44
269/2
45
0.374
267/1
46
707
0.205
0.180
47
266
265
0.155
48
0.270
49
263
50
714/1/1
51
716/1/1
0.001
0.018
0.067
52
716/2
53
717/1
54
718/2
0.024
0.038
55
719
56
720
57
261/1
58
261/2/1
59
260/1
260/3
60
61
259
62
258
63
722/1
722/2
64
722/3
65
723/1
66
67
723/2
68
725
726
69
70
747/1
71
750
72
751/1/1
751/1/2
73
751/2
74
752/1
75
752/2
76
753/1
77
753/2
78
79
754/1
0.363
0.004
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)
0.309
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे काहाइब्रिड एन्यूटी मॉडल
0.060
0.014
0.236
0.187
0.040
0.235
0.240
0.010
0.471
0.210
0.206
0.009
0.001
0.045
0.030
0.025
0.253
0.104
0.130
0.320
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)
0.010
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
0.155
7.921
कुल रकबा
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा। भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1 6112
क्र. 587-भू-अर्जन- 2024-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
10.115 हेक्टर
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- रतलाम
(क) जिला
:- जावरा
(ख) तहसील
:- हनुमंतिया
(ग) ग्राम
:- 10.115 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे. में)
1 2
5
3 4
1 84/1 0.086
2 84/2 0.349
3 85/1 0.267
4 85/2/2 0.055
5 85/3/2 0.018
6 89/1 0.020
7 101 0.041
8 102 0.323
9 103/1 0.071
10 103/3/1 0.010
11 103/3/2 0.173
12 107/2 0.191
13 107/1 0.200
14 120/1 0.523
15 120/2 0.001
16 110/1/4 -0.121
उज्जैन-जावरा के
17 110/1/3 0.197
संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18 110/2 0.242
म.प्र . सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19 0.121
निगम उज्जैन (म . एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20 110/1/2 0.076. का हाइब्रिड एन्युटी
प्र)
21 111 0.095 मॉडल
22 119/2 0.002
23 119/1 0.022
24 115 0.129
25 112/2 0.010
26 114/1 0.125
27 114/2 0.098
28 113 0.417
29 110/4/2 0.043
30 141/1 0.067
31 127 0.002
32 134/3 0.075
33 137 0.519
34 138/2 0.061
35 139 0.502
36 276 0.117
37 140/2/1 0.066
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6114
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकबा (हेक्टे.में)
अर्जन हेतु
निजी भूमि
4 5
1 2 3
38 274 0.757
39 140/5 0.002
40 271 0.174
41 272/1/1 0.276
42 272/1/2 0.619
43 272/2 0.381
44 294/3/1 0.086
45 294/2/2/1 0.217
46 294/2/2/2 0.253
47 294/2/2/3 0.028
48 294/1/1 0.017 उज्जैन-जावरा के
49 295 0.190 संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
50 296/3 0.302 म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
51 296/2 0.192 निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
52 296/1/1 0.179 प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
0.052 मॉडल
53 296/1/2
54 298/2/2 0.004
55 298/3/1 0.029
56 298/3/2 0.064
57 298/4/2 0.191
58 298/4/1/2 0.025
59 298/4/1/1 0.276
60 298/5/1 0.117
61 298/5/2 0.215
62 299 0.005
63 316 0.029
कुल रकबा 10.115
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
6115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 589- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र .-0011 -अ-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1 ):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.013 हेक्टर उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1) भूमि का विवरण
:- रतलाम
(क) जिला
:- जावरा
(ख) तहसील
:- बामनखेंड़ी
(ग) ग्राम
:- 1.013 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6116
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
[ भाग 1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे.में)
1 2
1 259/3/1
2 259/3
3 252/7/5/2
4 257/2
5 256/2
6 254/2/1/2
7 254/2/1/1/1
8 254/2/1/1/2
9 254/1/1
10 254/1/2
11 253/4/4
12 253/4/1
13 253/4/5
14 253/4/3
15 253/4/2
16 253/5
17 217/2/1/2
18 229/1/2/1/2
19 229/1/2/2
20 229/1/5
21 229/1/2/3
22 229/1/2/1/1
23 229/1/4
24 228/3
25 228/1/1
26 228/1/2
27 228/2
28 225/2/4/1
29 225/2/4/2
30 227/3
31 227/4/1
32 227/5/1
33 70/4/2
34 69/2/1/3
35 69/1
36 68/2/5
37 68/2/2
कुल रकबा
5
3 4
0.029
0.004
0.002
0.005
0.006
0.009
0.015
0.003
0.013
0.016
0.024
0.069
0.012
0.001
0.001
0.002
उज्जैन-जावरा के
0.004
संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
0.003
म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
0.026
निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
0.028
प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
0.020 मॉडल
0.003
0.052
0.023
0.005
0.026
0.059
0.035
0.014
0.012
0.102
0.040
0.023
0.060
0.019
0.048
0.200
1.013
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
6117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र. 591 -भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0010-3-82-2024-25
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघांत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।
-:अनुसूची (1):-
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में
1.676 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण
-:अनुसूची (2):-
(1 ) भूमि का विवरण
:- रतलाम
(क) जिला
:- जावरा
(ख) तहसील
:- सुजावता
(ग) ग्राम
:- 1.676 हेक्ट.
(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6118
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे.में)
3 4 5
1 2
1 92/3/1/3 0.023
2 92/3/2/2 0.009
3 92/3/2/1 0.005
4 92/1/5 0.045
5 5 92/1/1 0.026
6 92/3/5 0.023
7 92/3/3 0.050
8 92/2/1/2 0.018
9 92/2/1/1/1/2 0.008
10 92/2/1/1/2 0.008
11 96/1/1/1 0.036
12 96/1/1/2 0.003
13 96/4 0.006
14 96/5 0.002
15 96/7 0.003
16 96/8 0.002
उज्जैन-जावरा के
17 96/9 0.002
संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18 96/12 0.006
म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19 96/11/1 0.002
निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20 96/6 0.002 प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
21 96/1/2 0.002 मॉडल
22 97/5 0.032
23 97/2/3 0.001
24 97/2/1 0.021
25 98/2/1/2/1/1 0.040
26 98/2/1/2/2/1 0.039
27 98/2/1/2/2/2 0.004
28 98/2/1/2/1/2 0.003
29 98/1/1 0.029
30 98/1/3 0.004
31 99/2 0.006
32 104/1/1 0.016
33 105/1/1/1 0.031
107/2 0.026
34
35 108/2 0.029
116/2/1 0.007
36
37 116/2/2 0.008
6119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
निजी भूमि
रकबा (हेक्टे.में)
1 2
5
4
3
38 116/2/3 0.031
39 118/1 0.049
40 119/2/3 0.059
41 134/1 0.020
42 121/1 0.027
43 122/2/1/1 0.041
44 122/2/1/2 0.013
45 123/1 0.084
46 124/1/1 0.024
47 125/1/2/1 0.057
उज्जैन-जावरा के
48 125/2/3/1/1 0.023
संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
49 125/2/3/1/2 0.009
म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
50 125/2/3/1/3 0.005
निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
51 125/2/3/2 0.007
प्र) का हाइब्रिड एन्युटी
52 125/2/3/3 0.009 मॉडल
53 374/1 0.016
54 375/1/2/2 0.009
55 375/2/1/2 0.007
56 383/2/1 0.037
57 384/1 0.080
58 377/1 0.014
59 379/1/1 0.024
60 379/1/3/1 0.049
61 379/1/3/2 0.332
62 379/1/3/3 0.054
63 379/1/3/4 0.011
64 379/1/3/5 0.008
कुल रकबा 1.676
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6120
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 17035-2024-25- भू-अर्जन-2024
विदिशा, दिनांक 27 नवम्बर 2024
अंर्तगत धारा -19 भू- अर्जन पुर्नवासन एंव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना, तहसील-सिरोंज, जिला-विदिशा, के ग्राम सेमलखेड़ी के लिये बाँध डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन , पुर्नवासन एंव पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एंव पारदार्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013 ) धारा -19 के अर्न्तगत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
1. परियोजना का नाम
:- सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना
2. भूमि का विवरण
:- विदिशा.
1. जिला
:- सिरोंज 2. तहसील
:-
सेमलखेड़ी 3. ग्राम
:: अनुसूची 01::
:: भूमि अर्जन के प्रभावित भूमि इत्यादि का विवरण::
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
स. क्र .
क्षेत्रफल कुल रकबा हि ० में)
5
3
4
2
1
0.367
28
0.126
29
भूमि स्वामी
1.379
31
33
0.759 1 प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
0.708
34
0.885
35
0.152
38
भूमि (रकबा हे ० में)
अर्जित
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां असिंचित पड़ती
सिंचित
9 6
7
8
0.183
0.126
1.379
कुआ
0.759
0,708
0.700
0.152 6121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अर्जित भूमि (रकबा हे ० में)
स. क्र.
भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
सिंचित असिंचित पड़ती
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
क्षेत्रफल कुल रकबा (हि ० में)
1
2
3
4
6
5
7
8
9
59
1.897
1.897
62
2.694
2.694
भूमि स्वामी
2 प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
3
83
0.380
0.380
भूमि स्वामी
0.190
0.190
84
85
0,253
0.253
छोटू पुत्र पूरन भाग 1/5 कल्लू पुत्र पूरन भाग 1/5 राकेश पुत्र पूरन भाग 1/5 कमरबाई पत्नि परशुराम भाग 1/5 लीलाबाई पत्नि करन भाग 1/5 पता सिरोंज विदिशा मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि -स्वामी ।
:: सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावित ग्राम सेमलखेडी की भूमि का पूर्व में " आपसी सहमति से क्रय नीति "के तहत क्रय किया जा चुका एंव प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है । उक्त प्रकरण में भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां सम्मिलित नहीं होने से निम्न तालिका अनुसार भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियो का अर्जन किया जा रहा हैः:
भूमि स्वामी का नाम/पिता का नाम
स. क्र.
स्वामित्व
का प्रकार
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तिया
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकबा (ह ० में)
1
2
4
3
5
9
57
1
1.896
आम-1 कुल -1
भूमि स्वामी
ट्यूबवेल -1 कुल -1
अमानुल्ला खां दुलारे मियां , राजा मियां पुत्रगण फरीदुल्ला खां, परवीन बी पत्नी सलीम मियां , असगर खां अजहर खां, अतर खां , अफजल खां , दानिश खां , अनस खां, अमान खां , पुत्रगण सलीम मियां , नजमा बी, सादमा बी पुत्रियां सलीम मियां
60
2
1.201
आम-1
धमेन्द्र कुमार पुत्र मथुरा लाल
भूमि स्वामी
कुल - 1
कुआ -1 कुल -1 6122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1
भूमि स्वामी का नाम /पिता का नाम
स . क्र.
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तिया
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल कुल रकबा (ह ० में)
1
2
3
4
5
9
64
2.402
3
आम 2
भूमि स्वामी
जामुन -1
पीपल - 1
अमरसिंह किशनलाल , तुलसीराम, सियाराम पुत्रगण गंगाराम, जमना बाई , बेवा गंगाराम, पार्वतीबाई, मान बाई , पुत्रियां गंगाराम
कुल -4
कुआ -1 कुल -1
0.696
4
65
भूमि स्वामी
कुआ -1 कुल -1
कमर सिंह, मनका पुत्रगण धासीराम , गंगोबाई, उदी बाई, प्रेमदी बाई , पार्वती बाई, पुत्रियां घासीराम लालाराम , देवी , हरिसिंह पुत्रगण पूरन, कमला बाई , राज बाई , भूरी बाई , कलाबाई , उषा बाई, पुत्रियां पूरन , जमना बाई बेवा पूरन
66
1.770
5
कुआ -1
भूमि स्वामी
कुल -1
रत्ना पुत्र कल्लूरामवती बाई , तुरसा बाईछ कल्लू, धनबाई, बेवा कल्लू, सोना बाई, पुत्री गुमान सिंह
73
0.949
आम-3
6 काशीराम पुत्र हीरालाल
भूमि स्वामी
कुल -3
74
1.048 आम -4
7 रामचरण पुत्र हीरालाल
भूमि स्वामी
जामुन-1
कुल -5
79
0.853
8 सोनाबाई पत्नी सुखलाल
भूमि स्वामी
कुआ - 1 कुल -1
0.853
80
आम-2
भूमि स्वामी
9 फरहाना बी मोहम्मद जफर पुत्री मोहम्मद रईस खा
कुल -2
2.401
81
10 पूरन पुत्र खेमा
भूमि स्वामी
कुआ - 1 कुल -1 6123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण::
का विवरण
प्रभावित मकान
खसरा नम्बर
स.क्र ./ म.क्र
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्का गाटर
फर्शी/
आर०सी ० सी ०
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
7
8
6
4
5
2
3
1
71.92
स्थाई
46
कच्चा कबेलू
1 मध्यप्रदेश शासन
51.60
कच्चा कबेलू
1. बूला बाई (मुखिया)
35.00
बूला बाई पत्नी रतन सिंह
कच्चा कबेलू
1.00
टिन शेड
159.52
योग
35.34
स्थाई
टिन शेड
46
मध्यप्रदेश शासन
2
53.32
धन सिंह पुत्र भमा
1. धन सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
88.66
योग
12.90
स्थाई
46
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
3
1. वीरन सिंह (मुखिया)
वीरन सिंह पुत्र दल सिंह
12.90
योग
26.00
स्थाई
46
कच्चा कबेलू
4 मध्यप्रदेश शासन
देवलाल पुत्र लालाराम
1. देवलाल (मुखिया)
26.00.
योग
20.79
स्थाई
46
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
5
1. नवल सिंह (मुखिया)
नवल सिंह पुत्र गंगाराम
योग 20.79
46.86
स्थाई
टीनशेड
46
6 मध्यप्रदेश शासन
गंगाराम पुत्र घासीराम
1. गंगाराम (मुखिया)
46.86
योग
40.20
स्थाई
46
मध्यप्रदेश शासन
कच्चा कबेलू
7
धन सिंह पुत्र देवलाल
1. धन सिंह (मुखिया)
40.20
योग
46.40
स्थाई
46
8 मध्यप्रदेश शासन
19.35
टिन शेड टिन शेड
1. दल्ला (मुखिया)
दल्ला पुत्र हीरा लाल
65.75
योग
65.12
स्थाई
टिन शेड
46
मध्यप्रदेश शासन
9
1. तुरसा बाई (मुखिया)
तुरसा बाई पत्नी हीरालाल
65.12
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6124
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नम्बर
स.क्र ./ म.क्र
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ०सी०
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग ०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
8
7
6
5
3
1
16.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
46
2 मध्यप्रदेश शासन
10
29.92
1. प्रेमा (मुखिया)
4 प्रेमा पुत्र हीरा लाल
कच्चा कबेलू
1.44
कच्चा कबेलू
31.92
कच्चा कबेलू
79.28.
योग
स्थाई
18.15
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
1.1
1. उधम सिंह (मुखिया)
उधम सिंह पुत्र रतन सिंह
18.15
योग
स्थाई
46.92
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
12
46
1.44
टिन शेड
1. तुलसी राम (मुखिया)
तुलसी राम पुत्र देव लाल
48:36
योग
स्थाई
33.60
पक्कागाटर
46
मध्यप्रदेश शासन
13
33.60
देव लाल पुत्र घासीराम
कच्चा कबेलू
50.40
1. देव लाल (मुखिया) 2. गौमी (पुत्र)
कच्चा कबेलू
117.60
योग
स्थाई
58.50
पक्कागाटर
46
मध्यप्रदेश शासन
14
58.50
1. अमर सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
अमर सिंह पुत्र गंगाराम
40.50
कच्चा कबेलू
26.00
कच्चा कबेलू
183.50
योग
स्थाई
18.24
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
15
1. बलराम (मुखिया)
बलराम पुत्र गंगाराम
18.24
योग
स्थाई
28.14
टिन शेड
46
मध्यप्रदेश शासन
16
12.90
1. करन सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
करन सिंह पुत्र भीम सिंह
54.06
कच्चा कबेलू
36.00
2. लाखन सिंह (पुत्र)
टिन शेड
131.10
योग
स्थाई
45.50
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
17
7.75
1. जमना बाई (मुखिया)
जमना बाई पत्नी परमा
22.80
कच्चा कबेलू
कच्चा कबेलू
2. बब्लू (पुत्र) 3. वीरन (पुत्र)
76.05
योग 6125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सं.क्र. / म.क्र
खसरा नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
धारक का विवरण प्रभावित मकान का विवरण धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड /
पक्कागाटर
फर्शी/
आर०सी ०सी ०
1
2
3
18
46
मध्यप्रदेश शासन
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग ० मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
6
5
8
51.15
स्थाई कच्चा कबेलू
4 उधम सिंह पुत्र परमा
46
19 मध्यप्रदेश शासन
7 1. उधम सिंह (मुखियां)
51.15
योग
42.00
स्थाई कच्चा कबेलू
धन सिंह पुत्र डल्ला 55.25
कच्चा कबेलू
1. धन सिंह (मुखिया)
1.56
कच्चा कबेलू
20 मध्यप्रदेश शासन 46
गोलुराम पुत्र धन सिंह
46
21 मध्यप्रदेश शासन
तुलसीराम पुत्र गंगाराम
22
46
मध्यप्रदेश शासन
98.81
योग
19.20.
टीनशेड
स्थाई
8.00
टिन शेड
1. गोलुराम (मुखिया)
27.20
योग
81.00
टिन शेड
स्थाई
1. तुलसी राम (मुखिया)
2.08
टिन शेड
2. पूजा बाई
51.00
टीनशेड
(पुत्री)
3. बन्टी बन्जारे
(पुत्र) मुख्या का मकान, क्रमांक 92 भी दर्ज है ।
134.08
योग
39.90
स्थाई कच्चा कबेलू
लालाराम बन्जारे पुत्र भामा बन्जारे
46
23 मध्यप्रदेश शासन
1. लालाराम बन्जारे (मुखिया)
योग 39.90
22.20
स्थाई कच्चा कबेलू
कल्लू बन्जारे पुत्र भामा बन्जारे
24 मध्यप्रदेश शासन 46
1. कल्लू बन्जारे (मुखिया)
योग 22.20
24.00
स्थाई कच्चा कबेलू
मदन पुत्र घासीराम
1. मदन (मुखिया) 2. रमेश (पुत्र) 3. ऊदी बाई (पुत्री)
योग 24.00 6126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा
नम्बर
स.क्र. / म.क्र
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर०सी० सी ०
4
2
3
1
46
25 मध्यप्रदेश शासन
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
8 6
7
60.20
स्थाई 5 कच्चा कबेलू
हीरा लाल पुत्र घासी राम 15:00
1. हीरा लाल (मुखिया)
कच्चा कबेलू
46
26 मध्यप्रदेश शासन
75.20
योग
43.80
स्थाई
कच्चा कबेलू
हन्नाम सिंह पुत्र हीरा लाल
46
मध्यप्रदेश शासन
27
1. हन्नाम सिंह (मुखिया)
43.80
योग
70.29
स्थाई टीनशेड
31.92
1. किशन लाल (मुखिया)
कच्चा कबेलू
किशन लाल पुत्र गंगाराम
46
28 मध्यप्रदेश शासन
भेरू महाराज जी का चबूतरा
46
2. सोनू (पुत्र)
3. अनीता (पुत्री)
मुख्या का एक मकान , क्रमांक 85 भी दर्ज है ।
योग 102.21
30.00
स्थाई
चबूतरा
30.00
योग
41.04
स्थाई
1. गंगा
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
29
गंगा पत्नी नवला 23.31
23.31
(मुखिया) 2. हीरालाल (पुत्र)
पक्कागाटर
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
30
87.66
योग
37.80.
स्थाई
कच्चा कबेलू
अमर सिंह पुत्र नवला
46
मध्यप्रदेश शासन
31
रमेश पुत्र नवला
1. अमर सिंह (मुखिया)
37.80
योग
49.28
स्थाई
टिन शेड
8.40
1. रमेश (मुखिया)
1.44
कच्चा कबेलू
टिन शेड
12.72
कच्चा कबेलू
71.84
योग 6127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
खसरा
नम्बर
स.क्र./ म.क्र
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण प्रभावित मकान का विवरण धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ० सी ०
3
1
2
32
46
मध्यप्रदेश शासन
4 भीमा पुत्र नवला
33
46
मध्यप्रदेश शासन
सूख लाल पुत्र घासी राम मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
6
5
81.60
टिन शेड
8 स्थाई
7 1. भीमा (मुखिया) मुख्या का एक मकान, क्रमांक 84 पर दर्ज है ।
81.60
योग
58.50
स्थाई टिन शेड
29.04
टिन शेड
1. सूख लाल (मुखिया)
13.00
टिन शेड
32.80
पक्कागाटर
18.00
कच्चा कबेलू
46
34 मध्यप्रदेश शासन
2. पेमा (पुत्र) मुख्या का एक मकान क्रमांक 100 पर दर्ज है ।
151.34
योग
22.26
स्थाई
कच्चां कबेलू
हीरा लाल पुत्र अमर सिंह 18.20
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
35
1. हीरा लाल (मुखिया) 2. बाबूलाल (पुत्र)
40.46
योग
32.40
स्थाई
कच्चा कबेलू
हेमराज पुत्र हीरा लाल 1.44
1. हेमराज (मुखिया)
कच्चा कबेलू
46
36 मध्यप्रदेश शासन
33.84
योग
29.48
स्थाई
कच्चा कबेलू
राजेश पुत्र परमा बन्जारे
46
37 मध्यप्रदेश शासन
शिव लाल पुत्र परमा
1. राजेश (मुखिया)
29.48
योग
8.70
स्थाई
1. शिव लाल
टिन शेड
7.50
34.80
कच्चा कबेलू
कच्चा कबेलू
46
38 मध्यप्रदेश शासन
मदन पुत्र घासीराम
(मुखिया) मुख्या का एक मकान क्रमांक 97 पर दर्ज है ।
51.00
योग
64.00
स्थाई टिन शेड
1. मदन पुत्र (मुखिया)
64.00
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6128
खसरा
प्रभावित मकान का विवरण
नम्बर
सं.क्र./ म.क्र
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ० सी ० सी०
4
2
3
1
46
मध्यप्रदेश शासन
39
बाबूलाल पुत्र मदन मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
7
8 6
5
42.00
स्थाई
टिन शेड
1. बाबूलाल (मुखिया)
16.00
कच्चा कबेलू
46
58.00
योग
18.40
स्थाई
कच्चा कबेलू
40 मध्यप्रदेश शासन
8.00
1. लाला राम (मुखिया)
कच्चा कबेलू
लाला राम पुत्र मन्ना लाल
46
26.40
योग
51.20
स्थाई
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
41
दल सिंह पुत्र घासीराम 25.60
1. दल सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
46
2. झार सिंह (पुत्र)
3. प्रीतम (पुत्र)
76.80
योग
44.40
स्थाई
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
42
हीरा लाल पुत्र बल्लराम
1. हीरा लाल (मुखिया)
44.40
योग
24.80
स्थाई
आर ० सी ०सी०
46
मध्यप्रदेश शासन
43
लालाराम पुत्र पूरन सिंह 21.00
टिन शेड
1. लालाराम (मुखिया)
49.80
2. कविता (पुत्री)
कच्चा कबेलू
27.04
3. सोनू (पुत्र)
कच्चा कबेलू
12.80
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
44
उदी बाई पत्नी खेमा 135.44
योग
80.60
स्थाई
टीनशेड
50.40
कच्चा कबेलू
46
1. उदी बाई (मुखिया) 2. गुमान सिंह (पुत्र) 3.वीरन (पुत्र)
131.00
योग
42.40
स्थाई
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
45
दयाराम पुत्र अमरसिंह
1. दयाराम (मुखिया)
योग 42.40 6129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नम्बर
स.क्र. / म.क्र.
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
धारक का भूमि पर निर्मित मकान विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ० सी ० सी ०
4
2
3
1
46
46 मध्यप्रदेश शासन
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
8
7
6
5
23.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
ननिया बाई पत्नी गुमान सिंह
46
मध्यप्रदेश शासन
47
1. ननिया बाई (मुखिया)
23.00
योग
19.25
स्थाई
कच्चा कबेलू
अमर सिंह पुत्र घासीराम बन्जारे
46
मध्यप्रदेश शासन
48
1. अमर सिंह (मुखिया)
19.25
योग
30.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
उषा बाई पत्नी हीरालाल
46
1. उषा (मुखिया)
30.00
योग
44.80
स्थाई
1. रत्ना (मुखिया)
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
49
23.10
2. परमा(भाई)
कच्चा कबेलू
रत्ना पुत्र कल्लू
46
3. उधम (भतिजा)
4. राम(भतिजा)
67.90.
योग
39.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
मध्यप्रदेश शासन
50
देवीलाल पुत्र परसराम
46
51 मध्यप्रदेश शासन
1. देवीलाल (मुखिया)
योग 39.00
42.00
स्थाई
1. हेमा
कच्चा कबेलू
हेमा पुत्र कल्लू
46
मध्यप्रदेश शासन
52
(मुखिया)
2. अनीता बाई
(पुत्री)
3. गोलू (पुत्र)
4. दल सिंह (पुत्र)
42.00
योग
स्थाई 49.50
टिन शेड
30.00
1. जमना बाई (मुखिया)
कच्चा कबेलू
जमना बाई पत्नी पूरन सिंह
46
मध्यप्रदेश शासन
53
79.50
योग
48.00
स्थाई
1.56
कच्चा क़बेलू
टिन शेड
देवी सिंह पुत्र पूरन सिंह
1. देवी सिंह (मुखिया)
49.56
योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6130
खसरा
नम्बर
स.क्र. / म.क्र .
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
[ भाग 1
प्रभावित मकान का विवरण धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड /
पक्कागाटर
फर्शी/
आर०सी ० सी०
4
2
3
1
46
54 मध्यप्रदेश शासन
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
7
8 6
5
30.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
हरी सिंह पुत्र पूरन
46
55 मध्यप्रदेश शासन
1. हरी सिंह (मुखिया)
30.00
योग
72.00 .
स्थाई
कच्चा कबेलू
बल्ला पुत्र घासी राम
46
मध्यप्रदेश शासन
56
वीरन सिंह पुत्र गुमन सिंह नायक
45
57
1. बल्ला (मुखिया) 2. गोलू राम (पुत्र)
72.00
योग
52.50
स्थाई टिन शेड
37.50
टिन शेड
1. वीरन सिंह (मुखिया)
90.00
योग
24.42
स्थाई
43.40
आर ० सी ० सी ०
कच्चा कबेलू
दयाराम पुत्र गुमान सिंह मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
45
58
1. दयाराम (मुखिया).
67.82
योग
52.50
स्थाई
कच्चा कबेलू
42.00
1. पूरन सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
पूरन सिंह पुत्र गुमान सिंह मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
60.00
टिन शेड
154.50
योग
31.50
स्थाई आर ० सी ० सी
45
59
बन्टी नायक पुत्र गुमान सिंह मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
45
60
29.70
टिन शेड
1. बन्टी नायक (मुखिया)
33.75
टिन शेड
1.56
टिन शेड
96.51
योग
32.80
स्थाई
कच्चा कबेलू
32.50
1. गुमान सिंह (मुखिया)
1.56
कच्चा कबेलू
टिन शेड
मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग
गुमान सिंह बन्जारे पुत्र मौतीलाल बन्जारे
39
61 सेवा खातेदार
66.86
योग
50.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
जैसराम पुत्र धन सिंह
1. जैसराम (मुखिया) 6131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा
नम्बर
स.क्र . / म.क्र.
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्का गाटर
फर्शी/
आर०सी ० सी ०
3
4 1
2
सेवा खातेदार
62
39 शंकर जी का चबूतरा
39
63 सेवा खातेदार
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
7
5
6
8
50.00
योग
36.00
स्थाई चबूतरा
36.00
योग
30.25
स्थाई कच्चा कबेलू
परिया बाई पत्नी किशन 42.00
कच्चा कबेलू
1. परिया बाई (मुखिया)
21.00
2. हीरालाल (पुत्र)
कच्चा कबेलू
21.00
कच्चा कबेलू
39
सेवा खातेदार
64
114.25
योग
60.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
रमेश पुत्र किशन 45.50
कच्चा कबेलू
सेवा खातेदार 39
65
1. रमेश (मुखिया)
1.56
टिन शेड
2. वीरन (पुत्र)
3. मीरा (पुत्री)
4. कल्ला (पुत्र)
107.06
योग
32.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
जय राम पुत्र किशना
1. जय राम. (मुखिया)
38.50
कच्चा कबेलू
39
66 सेवा खातेदार
70.50
योग
78.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
रमेश पुत्र बल्ला
39
सेवा खातेदार
67
1. रमेश (मुखिया)
78.00
योग
47.12
स्थाई कच्चा कबेलू
बल्ला नायक पुत्र करण सिंह नायक
39
सेवा खातेदार
68
1. बल्ला नायक (मुखिया)
47.12
योग
36.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
15.00
1. केसा नायक (मुखिया)
कच्चा कबेलू
केसा नायक पुत्र बल्ला नायक
51.00
योग 6132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा
नम्बर
स.क्र ./ म.क्र .
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड /
पक्कागाटर
फर्शी/
आर० सी ० सी ०
1
3
4
69
2 सेवा खातेदार
39
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई । अस्थाई)
6
5
7
8
27.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
गिन्जालाल पुत्र बल्ला सिंह
70 सेवा खातेदार 39
1. गिन्जालाल (मुखिया)
27.00
योग
55.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
पूरन सिंह पुत्र भीमा 40.00
कच्चा कबेलू
1. पूरन सिंह (मुखिया)
45.50 2. प्रीतम सिंह
कच्चा कबेलू
71
39
सेवा खातेदार
(पुत्र)
3.जयराम(पुत्र)
4. धनसिंह (पुत्र)
140.50
योग
35.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
80.00
1. गुमान सिंह (मुखिया)
कच्चा कबेलू
गुमान सिंह पुत्र भीमा
24.00
2. सुखलाल
कच्चा कबेलू
72 सेवा खातेदार 39
(पुत्र)
3. प्रकाश (पुत्र)
139.00
योग
44.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
भीमा पुत्र करन सिंह
39
73 सेवा खातेदार
1. भीमा (मुखिया)
44.000
योग
32.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
मोहन पुत्र मन्ना
74 सेवा खातेदार 39
1. मोहन (मुख्रिया)
32.00
योग
72.00.
स्थाई
कच्चा कबेलू
मदन सिंह पुत्र घंशी राम
सेवा खातेदार 39
75
1. मदन सिंह (मुखिया)
72.00
योग
40.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
कैलाश पुत्र मदन सिंह
सेवा खातेदार 39
76
वीरन पुत्र मदन सिंह
1. कैलाश (मुखिया)
40.00
योग
28.00
स्थाई
37.50
1. वीरन (मुखिया)
1.56
कच्चा कबेलू
टिन शेड
टिन शेड
67.06
योग 6133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रभावित मकान का विवरण
से.क्र. / म.क्र .
खसरा नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ० सी ०
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
2
1
3
4
5
6
7
8
80.00
39
77
सेवा खातेदार
स्थाई
60.00
जय राम पुत्र रतन लाल
कच्चा कबेलू
टिन शेड
1. जय राम (मुखिया)
1.56
आर ०सी ० सी ०
2. सोनू (पुत्र)
72.00
कच्चा कबेलू
213.56
योग
48.00
39
सेवा खातेदार
स्थाई 78
आर ०सी ०सी ०
48.00
टीनशेड
नवल सिंह पुत्र प्रेम सिंह
1. नवल सिंह (मुखिया)
25.00
टिन शेड
1.56
आर ० सी ० सी ०
2. मनोज सिंह (पुत्र)
122.56
योग
32.50
सेवा खातेदार 39
स्थाई 79
कच्चा कबेलू
भीम सिंह पुत्र नवल सिंह
1. भीम सिंह (मुखिया)
29.25
कच्चा कबेलू
61.75
योग
66.50
39
80 सेवा खातेदार
स्थाई
कच्चा कबेलू
1.56
आर ०सी० सी०
1. कल्लू बन्जारे (मुखिया)
56.25
कल्लू बन्जारे पुत्र रतन लाल
कच्चा कबेलू
1.56
कच्चा कबेलू
36.00
कच्चा कबेलू
161.88
योग
52.00
स्थाई सेवा खातेदार
81
39
60.00
टिन शेड
कच्चा कबेलू
1. प्रेम बाई (मुखिया)
1.56
प्रेम बाई पत्नी रतन लाल
आर०सी ० सी ०
113.56
योग
72.00
39
स्थाई सेवां खातेदार
82
कच्चा कबेलू
1. मोती लाल (मुखिया)
मोती लाल पुत्र प्रेमा
72.00
योग
85.50
39
स्थाई
आर० सी० सी ०
83 सेवा खातेदार
15.75
आर ०सी०सी०
26.25
शासकीय प्राथमिक शाला झागर आर०सी ० सी ०
7.75
आर ० सी ० सी ०
7.75
आर ०सी ० सी ०
143.00
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6134
खसरा
नम्बर
स.क्र ./ म.क्र .
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण प्रभावित मकान का विवरण धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ० सी ०
3
4 1
2
39
84 सेवा खातेदार
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
7
8 5
6
56.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
भीमा पुत्र नवला 38.50
कच्चा कबेलू
1.56
आबादी सर्वे मकान क्रमांक 32 पर दर्ज है ।
कच्चा कबेलू
सेवा खातेदार 39
85
96.06
योग
105.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
किशन लाल पुत्र गंगाराम
86 सेवा खातेदार
32
आबादी सर्वे मकान क्रमांक 27 पर दर्ज है ।
105.00
योग
60.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
गंगाराम पुत्र करन सिंह 24.00
1. गंगाराम (मुखिया)
कच्चा कबेलू
32
सेवा खातेदार
87
84.00
योग
36.00
स्थाई
36.00
कच्चा कबेलू
टिन शेड
राम सिंह पुत्र धन्ना लाल
32
88 सेवा खातेदार
जमना बाई गंगा राम
1. राम सिंह (मुखिया)
72.00
योग
30.00
स्थाई
40.00
कच्चा कबेलू
कच्चा कबेलू
32
89 सेवा खातेदार
विजय बन्जारे पुत्र धन्नालाल बन्जारे
सेवा खातेदार 32
90
दयाराम पुत्र गंगाराम
1. जमना बाई (मुखिया) 2. राम बाई (पुत्री)
70.00
योग
66.00
स्थाई टिन शेड
1. विजय बन्जारे (मुखिया) .
66.00
योग
38.00
टिन शेड
स्थाई
31.50
टीनशेड
1. दयाराम (मुखिया)
24.00
कच्चा कबेलू
1.56
आर ०सी ०सी
95.06
योग 6135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
खसरा
स.क्र. / म.क्र.
नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण का विवरण धारा - 11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
प्रभावित मकान
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर०सी ०सी ०
4 1
2
3
91
33
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
5
6
7
8
90.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
अमर सिंह गंगाराम प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
सेवा खातेदार
92
32
1. अमर सिंह (मुखिया)
2. रानी बाई नायक (पुत्री)
3. गीता बाई (पुत्री)
4. सोना बाई (पुत्री)
90.00
योग
40.00
स्थाई
48.00
कच्चा कबेलू
टिन शेड
तुलसी राम पुत्र गंगाराम
93
33
आबादी सर्वे मकान क्रमांक 21 पर दर्ज है ।
योग 88.00
63.00
स्थाई
40.00
कच्चा कबेलू
कच्चा कबेलू
केसी बाई पत्नी जय सिंह
कंछेदी प्रबंधक लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
1. केसी बाई (मुखिया)
योग 103.00 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
6136
[ भाग 1
खसरा
प्रभावित मकान का विवरण
स.क्र .
नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी /कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ०सी ०
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
4
2
3
5
6
8 1
7
105.00
94
33
स्थाई
1.56
रूप सिंह पुत्र करण सिंह
कच्चा कबेलू
टिन शेड
1. रूप सिंह (मुखिया)
25.00
1.56
कच्चा कबेलू
आर ०सी ० सी ०
2. विनिता बाई (पुत्री)
3. सोनू सिंह (पुत्र)
प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंजविदिशामध्य प्रदेश ।
योग 133.12
65.00
स्थाई 95
33
1.44
मोहन पुत्र दयाराम
1. मोहन (मुखिया)
20.00
कच्चा कबेलू
टिन शेड
कच्चा कबेलू
प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
86.44
योग
47.50
आर ० सी ०सी ०
स्थाई 96
33 धन सिंह पुत्र
1. धन सिंह (मुखिया)
प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
योग 47.50 6137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
सं.क्र.
खसरा नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण प्रभावित मकान का विवरण धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ०सी ०सी ०
4
3
2
1
33
97
शिवलाल पुत्र परमा प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
33
98
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग०मी ० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
8 6
5
48.00
स्थाई टीनशेड
7 आबादी सर्वे मकान क्रमांक 37 पर दर्ज है ।
48.00
योग
60.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
धर्मेन्द्र पुत्र रतन लाल प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
39
1. धर्मेन्द्र (मुखिया)
60.00
योग
50.40
स्थाई
कच्चा कबेलू
सेवा खातेदार
99
72.00
कच्चा कबेलू
शान मियां पुत्र महमूद खां
39
सेवा खातेदार
100
1. शान मियां (मुखिया) 2. सनाबी(पुत्री) 3. जुबेर मिया (पुत्र) 4. शईर(पुत्र)
122.40
योग
30.00
स्थाई कच्चा कबेलू
सूखलाल पुत्र घासीराम
मुख्या का आबादी सर्वेमकान क्रमांक 33 पर दर्ज है ।
30.00
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6138
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा
स.क्र .
नम्बर
अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
धारा -11 . के प्रकाशन दिनांक को 3 डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
झोपड़ी/कच्चा
कबेलू/टीनशेड/
पक्कागाटर
फर्शी/
आर ० सी ० सी०
4
2
3
1
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग ०मी० में)
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई। अस्थाई)
8
7
6
5
91.00
स्थाई
1. नन्नू (मुखिया)
कच्चा कबेलू
33
101
नन्नू पुत्र अमर सिंह प्रबंधक कंछेदी लाल पुत्र फूलचंद जैन पुत्र श्री निसई तारण तरन जैन मंदिर पता सेमलखेड़ी सिरोंज विदिशा मध्य प्रदेश ।
39
91.00
योग
स्थाई 54.00 .
कच्चा कबेलू
सेवा खातेदार
102
फरमान मिया पुत्र शान मिया
46
मध्यप्रदेश शासन
103
चतर सिंह पुत्र खेमा
1. फरमान मिया (मुखिया)
54.00
योग
30.25
स्थाई
टिन शेड
1. चतर सिंह (मुखिया)
30.25
योग
30.00
स्थाई
कच्चा कबेलू
46
मध्यप्रदेश शासन
104
दल सिंह पुत्र बल्ला राम
1. दल सिंह (मुखिया)
30.00
योग
उपरोक्त तालिका अनुसार सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना अंतर्गत प्रभावित भूमिअर्जन के कारण तहसील सिरोंज के सेमलखेड़ी ग्राम में 101 व्यक्तियों के मकान प्रभावित हो रहे है जिसमें प्रभावित मकान धारकों के अलावा अधिनियम 2013 की धारा 3 डी के तहत सर्वेक्षित 41 कुटुंब भी निवासरत है, इस प्रकार तहसील सिरोंज में कुल 142 प्रभावित कुटंबो का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है । उपरोक्तानुसार परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है, को विस्थापित क्षेत्र में भूमि पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर शासकीय आवासीय पट्टे 50 '× 20' = 1000 वर्गफुट साईज के भूखंड प्रदाय किये जायेंगे । जिसकी समयसीमा भू- अर्जन प्रकरणों में अवार्ड पारित होने के उपरांत तीन माह होगी ।
6139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो का निम्नानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें /सुविधायें दी जावेगी ।
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3 ) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , को पाँच लाख रूपये का एक बारगी संदाय दिया जावेगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पचास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता , यथास्थिति , पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए , एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा , विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9 ) किसी कारीगर , छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुंब या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक , औधोगिक या संस्थागत ढाँचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता 6140
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1
पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(10 ) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(11 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
( 12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
( 13 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
( 14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नी और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों /जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाँए , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
( 15) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
( 16) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
( 17) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(18) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
6141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
( 19 ) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह ।
(20 ) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।
(21 ) यथोचित पंचायत घर ।
(22) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी । जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(23 ) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।
(24) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल ।
(25 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।
(26) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी ।
(27) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।
(28 ) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।
(29) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
(30 ) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।
(31 ) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।
(32) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येकं पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा ।
(33 ) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।
(34) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(35) प्रभावित कुटुबों के पुर्नव्यवस्थापनहेतु तहसील सिरोंज के ग्राम सेमलखेड़ी में शासकीय भूमि खसरा नंबर -106 का रकवा 19.371 हेक्टेयर में से 6.00 हेक्टेयर भूमि न्यायालय कलेक्टर , विदिशा के प्रकरण क्रमांक 00.21 /1-20 (3 )/2021-22 में पारित आदेश दिनांक 01/08/2022 द्वारा जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री संजय सागर 6142
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
[ भाग 1
परियोजना , बाह नदी संभाग , गंजबासौदा , जिला-विदिशा को आवंटित की गई है सेमलखेडी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापना नीति के तहत एक 50 '× 20 ' = 1000 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड सेमलखेडी की आवंटित भूमि में तहसील सिरोंज की आवंटित भूमि पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(36) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों ) का होगा ।
(37 ) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा ।
रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2024
क्रमांक/क्रमांक: 61 /2024/PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय -4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, केअतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- सागर
वनमण्डल-दक्षिण सागर (सामान्य)
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.क्र
खसरा क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
तहसील- सागर
वन परिक्षेत्र- सागर
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
28.620
593/1 ( S)
शासकीय भूमि
गुरैया
1 गुरैया (अ)
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 9 से 11 तक कृत्रिम वन सीमा।
15.330
594/1 (S)
43.950
योग
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 12 तक गुरैया वनखण्ड की वन सीमा एवं 12 से 15 तक कृत्रिम वन सीमा तथा मुनारा क्रमांक 15 से 16 तक गुरैया वनखण्ड की वन सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 तक कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक-20 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
5.700
593/3 (S)
शासकीय भूमि
गुरैया
2 गुरैया (ब)
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम-प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6144
क मुनारा क्रमाक 7 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
गुरैया शासकीय भूमि
गुरैया-(स)
3
590/2/1 (S)
4.940 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 16 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 16 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
54.590
कुल योग :-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नईदिल्ली के आदेश क्रमांक-8-20/2022- FC दिनांक 21.08.2023 ( सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग , सागर की स्वीकृत आपचन्द मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित रकवा 181.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-133/20(4) वर्ष 2023-24 पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार सागर के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।
2. सामुदायिक अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल , दिनांक 27 नवम्बर 2024
क्र. 405-2024- दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 405-2024- दस (FOR) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
6145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 26th November 2024
No./क्रमांक: 61/2024/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.
SCHEDULE
District- Sagar
Forest Division- South Sagar (territorial ) TehsilSagar
Range-Sagar
Details of land Included
S.N. Name of Proposed
ForestBlock Boundaries
Area in He.
Khasra No.
Present head ofland Forest Name of Block Village
1
Gureya
28.620
593/1 ( S)
Gureya (A)
Government Land North -Artificial Forest Boundary from pillar no .
15.3309
594/1 (S)
to 11 of Proposed Protected Forest Block .
43.950
Total
2
Gureya
East - proposed protected forest block from pillar no . 11 to 12 Forest boundary of Guraiya forest block and artificial forest boundary from pillar 12 to 15 and boundary of Guraiya forest block from pillar no . 15 to 16 . South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 20 of Proposed Protected Forest Block .
West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 20 to 9 of Proposed Protected Forest Block
5.700
593/3 ( S)
Gureya (B )
Government Land North -Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 4 of Proposed Protected Forest Block. East-Artificial Forest Boundary from Pillar [ भाग 1 6146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
Forest No. 4 to 5 of Proposed Protected Forest Block . South-Artificial Boundary from Pillar No. 5 to 7 of Proposed Protected Forest Block. West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 1 of Proposed Protected Forest Block .
590/2/1 4.940
3 Gureya ( C) Gureya Government Land
(S)
North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 2 of Proposed Protected Forest Block . East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 9 of Proposed Protected Forest Block . South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 to 16 of Proposed Protected Forest Block
Forest West-Artificial Boundary from Pillar No. 16 to 1 of Proposed Protected Forest Block .
GRAND TOTAL
54.590
(A) Reason for publication of Notification : -
1-In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change , Government of India, New Delhi order no . 8-20/2022 - FC dated 21-08- 2023 ( In Principal approval ) in lieu of 181.39 hectare affected forest land under the sanctioned project Apchand Medium Irrigation Project of Water Resource Division , Sagar (M.P. ) , the above mentioned non forest land of 54.590 hectare is transferred or mutated in favor of Government of Madhya Pradesh , Forest Department by Collector Sagar order no . 13A/20(4) Year-2023-24 date 15-03-2024 for the purpose of compensatory afforestation .
2-Details of other reasons- Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate of Tehsildar Sagar are as under.
1. Rights of individuals - Above mentioned land does not have any individuals Rights.
2. Rights of communities Above mentioned land does not have any communities Rights.
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
6147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2024
क्र.-C- 7473- चार-9-08-2024-पेंशन. श्री अनिल कुमार गुजराती , असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 (1 ) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 23 सितम्बर 2024 को प्रस्तुत आवेदन- पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्री अनिल कुमार गुजराती, असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम .), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 अपरान्ह से स्वैच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, वैभव मण्डलोई, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सर्तकता).
जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र.-बी- 5001 - तीन- 10-42-75 (सतना- उचेहरा).- एतद्वारा , यह निर्देशित किया जाता है कि श्री विश्वदीपक तिवारी, षष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सतना, जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान सतना के अतिरिक्त उचेहरा में प्रत्येक माह में 02 सप्ताह की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, सतना में ही बैठक करेंगे. सतना- उचेहरा श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है.
No. B - 5001 - III - 10-42-75 ( Satna- Uchehara) .-- It is hereby directed that Shri Bishwa Deepak Tiwari , VIthDistrict & Additional Sessions Judge , Satna who was directed to hold sitting at Uchehara in addition to his place of Posting for a period of Two Weeks in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Satna only on all working days in a month. The sitting of Satna - Uchehara Link Court is hereby discountinued .
क्र.-बी-5003-तीन-10-42-75 (नगोद- उचेहरा) .- एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक (3) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक (2) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे .
No. B - 5003 - III - 10-42-75 (Nagod- Uchehara) .- The Judge named in the column No. (3 ) of the following Table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2 ) of the Table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court : -
TABLE
S. No.
Name of the Officer anddesignation
Place, where Link Court is to be held(District)
Period in a month for which Link Court is to be held
(4)
(3)
(1)
Two Weeks 1.
(2) Uchehara (Satna)
Shri Ajay Kumar , IIIrdDistrict & Additional Sessions Judge.Nagod
माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार , रितुराज सिंह चौहान , रजिस्ट्रार (डिस्ट्रिक्ट इसटब्लिशमेंट).
जबलपुर, दिनांक 25 अक्टूबर 2024
क्र.-C-7509- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री दीपेश कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक )-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) , (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6148
4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C-7515-दो- 2-19-2019.-श्री आर.एस . कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , आगर- मालवा को दिनांक 14 से 16 अक्टूबर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
District Judiciary (CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री तिवारी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30सितम्बर 2024 को उनके खाते में 300 +10 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 382 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
अवकाश से लौटने पर श्री आर.एस. कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा को आगर-मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 300दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 00
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7517-दो-2-13-2014.-श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 21 से 26 अक्टूबर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र.-C- 7511-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री विजय कुमार (cha) पाण्डेय , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल ) क्रमांक-643- ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 202 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को उनके खाते में 214 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 562 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलताथा.
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 214दिवस
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 172 (172/2 = 86 में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन)
क्र.-C-7519- दो-2-13-2015.-श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मुरैना को दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 2024तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र.-C-7513-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री विजय कुमार पाण्डेय , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मन्दसौर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2021 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-245, दिनांक 4 फरवरी 2022 को संशोधित किया जाकर, पूर्व मेंकिये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल ) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 6149 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 225दिवस अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
(ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 150(150/2= 75 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7521- दो- 2-4-2016.-श्री डी.एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, श्योपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-7685- दो-3-420-80-भाग-बारह . श्रीमती दुर्गा डाबर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) , कुटुंब न्यायालय , मन्दसौर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2016को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी-1153 , दिनांक 20 फरवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एस. चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2024
क्र.-B-5092-दो-2-31-2018.-श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-5094-दो-2-31-2023. श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश को दिनांक 25 से 30 नवम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र.-A-7683- दो- 3-420-80-भाग- बारह. श्रीमती दुर्गा डाबर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय , मन्दसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस-ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17. दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771, दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्रीमती डाबर की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2016 को उनके खाते में 225 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 204 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6150
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C-7657- दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 21 से 23 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-B-5097- दो-2-41-2017.-श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
-C- 7659- दो- 2-55-2022. श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, कटनी को दिनांक 14 से 18 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अक्टूबर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
क्र.-C-7653- दो-2-61-2023.-श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2024 तक, इक्कीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-C- 7661- दो-2-19-2019.-श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगर- मालवा को दिनांक 20 से 30 नवम्बर 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-C-7655- दो-2-22-2023. श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2024 तक, छः दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , आगर- मालवा को आगर- मालवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवीन्द्र सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन, उपरोक्तानुसार 6151
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्र.-C- 7663- दो- 2-27-2024.-श्रीमती वर्षा शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-C-7665- दो-2-67-2023 .श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 20 से 26 नवम्बर 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-C-7667- दो-2-51-2024. श्री शमरोज खान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 17 से 20 सितम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 सितम्बर 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 सितम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री शमरोज खान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शमरोज खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-7690-दो-2-73-2023.-श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 4 से 7 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-7692-दो-2-46-2023.-श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-7695- दो-2-61-2023.-श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 अक्टूबर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
6152
अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते
जबलपुर, दिनांक 11 नवम्बर 2024
क्र.-A-7858-दो- 3-420-80- भाग- बारह.-श्रीमती इन्द्रा सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) , (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्रीमती इन्द्रा सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2022को उनके खाते में 241 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 494 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है
:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 241 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 118(118/2-59 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
क्र.-A-7854-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री रणजीत सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके खाते में 252 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 480 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 252दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 96(96/2= 48 दिवस का पूर्ण
अवकाश वेतन).
क्र.-A-7860-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्रीमती इन्द्रा सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-1168, दिनांक 23 फरवरी 2022 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C-7762- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा.
क्र.-A-7856- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-2210, दिनांक 7 सितम्बर 2016 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये 6153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 नवम्बर 2024
भाग 1 ]
क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन ( सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को उनके खाते में 272 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 287 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 272दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 56(56/ 2= 28 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
क्र.- C-7764- दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-2956, दिनांक 8 दिसम्बर 2020 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.- C-7766- दो-2-13-2024. श्री आशीष कुमार मिश्रा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1 ) के अंतर्गत दिनांक 29 फरवरी 2022से 28 फरवरी 2024 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम- पी.पी . एस.