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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 49, Part Part 1, 06 December 2024

Published 06 December 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
49
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-12-06.49.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 15, शक 1946

विषय - सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2024

क्र. ई- 5-609- आयएएस- लीव- 5- एक. श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल कादिनांक 19 से 22 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 23 , 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनमुति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे ( 1992 ) , अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल की अवकाश अवधि उनका प्रभार श्री संजय दुबे , भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्यप्रशासन विभाग (मा. अ.प्र. ) तथा विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव, ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे द्वारा अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

6155

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

6156

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

क्र. ई- 5-1047 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री हरेन्द्रनारायण , भाप्रसे (2016 ) आयुक्त, नगर निगम, भोपाल को दिनांक 5 से 7 नवम्बर 2024 तक, तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी एक्सपो वर्ल्ड कांग्रेस -2024 बार्सिलोना, स्पेन में सम्मिलित कार्यक्रम में भाग लेने के अनुक्रम में, दिनांक 8 से 10 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का कार्योत्तर एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हरेन्द्रनारायण , भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त , नगर निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री हरेन्द्रनारायण , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हरेन्द्रनारायण, भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1066 - आयएएस- लीव-5- एक. श्रीमती सपना निगम, भाप्रसे, (2010 ) , सचिव, राजस्व मंडल, ग्वालियर के दिनांक 18 नवम्बर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक, पिचहत्तर दिन के अर्जित अवकाश (दिनांक 15 , 16, 17 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने फलस्वरुप उनकी अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री छोटेसिंह भाप्रसे ( 2010 ) अपर आयुक्त ( राजस्व ) , जिला ग्वालियर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. ई - 5-975 - आयएएस - लीव- 5- एक.-श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला मुरैना का दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2024 तक, पाँच दिन का एक्स - इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 23 , 24 एवं 30 नवम्बर 2024, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनमुति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार श्री विवेक कुमार, भाप्रसे ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ग्वालियर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 4) श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे , द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अंकित अस्थाना , भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित अस्थाना, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई- 5-1220- आयएएस- लीव-5-एक. श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग का दिनांक 20 से 29 नवम्बर 2024 तक, दस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 30 नवम्बर, 1 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती संघमित्रा गौतम, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2024

क्र. ई - 5-929- आयएएस - लीव- 5- एक. श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे (2012 ) , कलेक्टर, जिला रीवा का दिनांक 25 नवम्बर से 2 दिसम्बर 2024 तक आठ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 23 , 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर , जिला रीवा का प्रभार डॉ. सौरभ संजय सोनवणे , भाप्रसे ( 2017 ) , आयुक्त, नगर निगम, रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रतिभा पाल , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्रीमती प्रतिभा पाल , भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रतिभा पाल, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रतिभा पाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

6157

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1 ( ए) 19-2017- ब- 2 -दो. राज्य शासन , श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 23 से 29 सितम्बर 2024 तक, सात दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

( 2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चौदह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 21 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1-21-2019-ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी को दिनांक 21 से 27 नवम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में स्वयं एवं श्रीमती प्रियांशी सिंह ( पत्नी ) के साथ ( मालदीव ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) श्री अमन सिंह राठौड़, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी का कार्य भार श्री संजीव मुले , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अमनसिंह राठौड़ , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमनसिंह राठौड़, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 14 से 20 नवम्बर 2024 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाताहै कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2024

क्र. एफ 1 ( ए ) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन , सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 18 नवम्बर से 20 दिसम्बर 2024 तक, तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन . , भापुसे, को अस्थायी रूपसे , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

6158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1

क्र. एफ 1 (ए) 144-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध और मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल का अवकाश यात्रा सुवधिा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2024 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 7-8 व 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकश अवधि में सपरिवार अंडमान- निकोबार जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री पंकज श्रीवास्तव स्वयं

2. श्रीमती अनुमिता श्रीवास्तव पत्नी

3. कु. पंकिता श्रीवासतव पुत्री

4. श्री प्रत्यूष श्रीवास्तव पुत्र

(2) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , के अवकाश अवधि में अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध और मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल का चालू कार्य श्री अवधेश कुमार गोस्वामी, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त ( कानून और व्यवस्था) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त (अपराध और मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2024

फा. क्र. 3040-2024- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री लल्लू लाल द्विवेदी एवं श्री अश्विनी कुमार शर्मा, नोटरीगण, तहसील शाहनगर, जिला पन्ना तथा श्री बी. एल. विश्वकर्मा , नोटरी , तहसील रीठी, जिला कटनी के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर नोटरी कार्य में निर्धारित राशि से कम राशि के स्टाम्प चस्पा करने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम, 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ ) तहपठित नोटरी नियम, 1952 के नियम 13 के उपनियम ( 12) के खण्ड (ख ) ( I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए, अस्थायी तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश

पांढुर्णा , दिनांक 28 फरवरी 2024

क्र. 329- वित्त लि. - 2024.- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34 (क) के अनुसार पांढुर्णा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

राजस्व अधिकारी

स. क्र.

(1)

1

2

राजस्व अनुभाग का नाम (2) अनुभाग पांढुर्णा अनुभाग सौसर

(3) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पांढुर्णा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौसर.

पांढुर्णा, दिनांक 8 नवम्बर 2024

क्र. 1428 - वरिष्ठ लिपिक-कले. 2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-08-2023- एक-4, दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के द्वारा दिनांक 1 नवम्बर 2024 दिन शुक्रवार गोवर्धन पूजा केके उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने के कारण कार्यालयीन आदेश क्रमांक- 266- वरि. लि. शा. कले. 2024, दिनांक 1 जनवरी 2024 के द्वारा पांढुर्णा जिले के लिए दिनांक 1 नवम्बर 2024 दिन शुक्रवार को घोषित स्थानीय अवकाश निरस्त किया जाकर इसके स्थान पर दिनांक 12 नवम्बर 2024 दिन मंगलवार देवउठनी एकादशी / तुलसी विवाह का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

उपरोक्त अवकाश कोषालय / उप- कोषालयों पर लागू नहीं होगा.

अजय देव शर्मा , कलेक्टर.

6159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्रमांक/1/ 197368/2024:: भारतीय वन अधिनियम ) 1927 ( 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/ रुपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति मे न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N -24°14'11.15 " से N- 24 °14'46.68 " उत्तरी अक्षांश तथा E - 81 °49′22.01 " से E-81 °49'55.00 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला-सीधी वनमंडल- सीधी

प्रस्तावित

तहसील- गोपद बनास परिक्षेत्र- सीधी

वनखण्ड की सीमाएँ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.क्र.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

वनखण्ड का नाम

अंधरी गड़ई/2

1.

अंधरी गड़ाई

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

33.000 41.2337

65/2 48/2

शासकीय राजस्व भूमि (गैर-वनभूमि) उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 4 तक कृत्रिम वन सोमा।

7.2620

48/1/2

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 9 तक कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 10 तक कृत्रिम वन सौमा एवम् मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक नाला की प्राकृतिक वन सीमा एवम् मुनारा क्रमांक 13 से 21 तक कृत्रिम वन सीमा है।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के क्रमांक 21 मुनारा क्रमांक 1 की कृत्रिम वन सीमा।

81.4957

Total

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. सीधी जिले मे महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा संचालित समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाइप लाइन बिछाने एवम् अन्य कार्य हेतु प्रभावित वन भूमि के बदले मे प्राप्त समतुल्य गैर वन भूमि एवम् कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग सीधी द्वारा प्रस्तावित सीधी-सिरसी मार्ग व अमिलहा- बड़ेसर मार्ग के निर्माण मे प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरित/ नामांतरित होने के कारण, विवरण निम्नानुसार है: -

प्रस्ताव क्रमांक

क्र. परियोजना का नाम

का मूल खस क रा

कलेक्टर सीधी ग्राम

का अदेश क्रमांकनाम

/दिनांक

प्रभावित वन भूमि (हेक्टेयर मे)

7.3519

FP /MP /WATE R/463272/202 4

वन विभाग क क्रो हस्तांतरि त अंश रकवा (हेक्टेयर मे)

खसरे का बटांकित क्रमां कुल रकव खसरा (हेक्टेमांक यरमे)

33.000

65/2

48.270

अंधरी ग 65 ड़ई

0272/3-20(3)

/2023-24

दि. 30.05.202

16.7328

4

FP /MP/ Pipelin e/466806/2024

1. सीधी जिले में महाप्रबंधक म . प्र. जल निगम मर्यादित द्वारा

2.935

FP /MP /WATE R/457813/202 4

संचालित समूह जल प्रद ाय

4.6345

460251

(वस्तुआ एम.बी.आर. ) (S

योजना अंतर्गत पाइप लाइन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6160

1.3458 बिछाने एवम् अन्य का र्य हेतु।

33.000

TR Sidhi) अन्य योजनाओं है तु Total

41.2337

0004/अ-20(3)

2.8897 अंधरी ग 48 65.900 48/2

/2024-25 ड़ई

दि. 18.07.202

4

1.3453

Vadiya MBR (सीधी गुलाब साग निगमारा MBS ) प्रस्ताव क्र . 458852 (STR Sidhi ) Dhanauli MBR सीधी गुलाब सागरा MBS) प्रस्ताव क्र एवा. 459118 (STR Sidhi )

2. सीधी जिले में महाप्रबंधक म. प्र. जल मर्यादित द्वारा संचालित समू ह जल प्रदाय योजना अंतर्ग त पाइप लाइ न बिछाने म्अन्य कार्य हेतु।

FP / MP /WATE 15.3592 R/463261 /202 4

14.8712

सीधी गुलाब सागरा MBS) प्रस्ताव क्र 465009 (STR Sidhi )

6.7683

अन्य योजनाओं हे तु

41.2337

Total

0005/अ-20 (3)

2.886 अंधरी ग 48/1 24.6663 48/1/2 7.2620

/2024-25

FP / MP / Road/4 72506/2024

ड़ई

दि. 29.07.202

3. अमिलहा-बड़े सर मार्ग निर्मा ण

4

4.376 4. सीधी-सिरसी मार्ग निर्माण

7.262

FP/ MP/ Road /4 22297/2023 Total

81.4957 महायोग

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

81.4957

3किता

(ख) उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गोपद बनास के प्रतिवेदन दिनांक 21.06.2024 20.07.2024 एवम् दिनांक 13.08.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

2. समुदायिक अधिकार-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र . I- 197366-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I-197366-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

6161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

Bhopal, the 29th November 2024

No./1/197368/2024 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals of communities is such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This forest block lies between N - 24 ° 14'11.15 " to N -24 °14'46.68 " North Latitude and E - 81 ° 49'22.01 " to E-81 ° 49'55.00 " East Longitude .

SCHEDULE

District-Sidhi

Forest Division- Sidhi

Tehsil- Gopad Banas ForestRange- Sidhi

Details of Land Included

S.N. Name of Proposed Forest Block

ForestBlock Boundaries

Khasra No.

Present head ofland

Name of Village

Area (Hectare)

65/2

Andhari Gadai

Andhari Gadai /2

1.

33.000

41.2337

48/2

48/1/2

Government Revenue land (Non - Forest Land) 7.2620

North Proposed protected forest block from pillar No. 1 to 4 Artificial forest boundary.

East- Proposed protected forest block from pillar No. 4 to 9 Artificial forest boundary.

South- Proposed protected forest block from Pillar No. 9 to 10 and Pillar No. 10 to 13, the drain attached to natural forest boundary and artificial forest boundary from Pillar No. 13 to 21 .

West- Proposed protected forest block fromfrom Pillar No. 21 to 23 and Pillar No. 1 Artificial forest boundary.

81.4957

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6162

(A) Reason for publication of Notification:-

1. InSidhi district, the equivalent non - forest land received in lieu of the affected forest land for laying pipeline and other works under the group water supply scheme operated by General Manager M.P. Jal Nigam Limited and the reasons for transfer/transfer in favour of the Forest Department in the construction of Sidhi - Sirsi road and Amilha- Badesar road proposed by Executive Engineer Public Works Department Division Sidhi are as follows .

Proposal Number

Affected Area S.N. Project Name

Village Name

Order

Numbuer/Date

Collector Sidhi

                                                       Original Superficie Khasra  To the
                                                        khasra  total de Number   Forest
                                                        number saramplon emitido department
                                                               en hectare         handed
                                                                                   over
                                                                                 portionof
                                                                                   land
FP /MP /WATER /463272/2024 7.3519                               48.270    65/2    33.000

0272 /A- 20 ( 3 ) /

2023-24

16.7328

FP /MP / Pipeline / 466806 / 2024 Andhari 65 Gadai

date,

30.05.2024

2.935

FP /MP /WATER /457813/2024 1.Sidhi district for laying pipe line and other work

4.6345

460251 ( Vastua MBR (STR Sidhl)

under the group water

1.3458

Otherobject

33.000

Total

supply scheme operated by General Manager , M.P. Jal Nigam Litmited .

Andhari 48 65.900 48/2 41.2337 Gadai

0004 /A- 20 ( 3 ) /

2024-25

date

Vadiya MBR (sidhi gulab 2.8897 sagar MBS proposal No. 458852 ( STR Sidhi )

18.07.2024

1.3453

Dhanauli MBR (sidhi gulab sagar MBS) proposal No. 459118

(STR Sidhi )

2. Sidhi district for laying plpe line and other work under the group

15.3592

FP /MP /WATER/463261 /2024

14.8712

(sidhi gulab sagar MBS) proposal No. 465009 (STR Sidhi )

6.7683 water supply scheme operated by

Otherobject

41.2337

Total

General Manager , M.P. Jal Nigam

Litmited.

FP/MP /Road /472506/ 2024 2.886

48/1/2 7.2620

24.6663

48/1

Andhari Gadai

0005/A- 20 (3 )/

2024-25

3. Amilaha- Badesar Road

date

29.07.2024

4.376 7.262

FP/MP/Road/422297/2023 Total

4. Sidhi- Sirsi Road

GrandTotal

81.4957

2. Details of Other Reason - Nil

81.4957

(B) The Khasara wise details mentioned in schedule of recorded rights on the above land as per report dated 21.06.2024, 20.07.2024 and 13.08.2024 of Tehsildar Gopad Banas

are as under .

1. Individual Right - Nil

2. Community Rights -Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndia Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty.

6163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्रमांक/1 /197373/2024:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग

में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागूहोनेकीकी घोषणा इस शर्त पर करता हैहै कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रुपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति मे न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड 24 °49'59.031 " से 24 ° 50′28.348 " उत्तर अक्षांश तथा 75°10'26.652 " से 75° 11'17.353 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

अनुसूची

जिला-नीमच वनमंडल- नीमच

अ.क्र.

सिंगोली

तहसील-

रतनगढ

परिक्षेत्र-

वनखण्ड कीसीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्रमांक

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

ग्रामका नाम

भूमि का वर्तमान मद

डाबी

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1/2

1. डाबी (सी.ए. )

शासकीय राजस्वभूमि (गैर-वनभूमि)

जेथलिया

39.00

247/2

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि । पूर्व- मुनारा क्रमांक 7 से 10 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि

12.05

247/3/2/2

शासकीय साजस्व भूमि (गैर-वनभूमि) 3.00

248/2 08.00

247/3/1

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 10 से 17 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि ।

7.08

52/1

3.70

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 17 से 22 एवम 1 तक कृत्रिम वन सीमा एवं राजस्व भूमि ।

72.83

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. (1 ) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल (म.प्र. ) के आदेश क्रमांक 6- MPC 031/2021-BHO/ 389 दिनांक 10.05.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना परवनी जलाशय निर्माण में प्रभावित 8.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.80 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ -20(3 )/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

(II) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल (म.प्र. ) के आदेश क्रमांक 6-MPC 063/2021 - BHO दिनांक 11.05.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना बाणदा जलाशय निर्माण मे प्रभावित 25.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 25.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ-20( 3)/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम् प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20( 3 )/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण ।

(III ) भारत सरकार , पर्यावरण , वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल (म.प्र. ) के आदेश क्रमांक FP/MP / ROAD/425261 /2023 दिनांक 15-07-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना भोजपुरा से नवलपुरा मार्ग निर्माण मे प्रभावित 2.189 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/ अ -20 (3 )/2022-23 आदेश मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1 6164

दिनाक 06-06-2023 से हस्तातरित अथवा नामातरित किए जाने के कारण।

(IV) भारत सरकार ,पर्यावरण ,वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय , भोपाल (म.प्र. ) के आदेश क्रमांक FP /MP/ ROAD/422712/2023 दिनांक 25-07-2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण संभाग नीमच की स्वीकृत परियोजना साण्डेश्वर चोराहे से साण्डेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग निर्माण में प्रभावित 1.375 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.50 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.50 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/अ-20(3 )/2022-23 आदेश दिनांक06-06-2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण-

(1) कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 62/अ-20 (3)/2022-23 आदेश दिनांक 31-03-2023 एवम् प्रकरण क्रमांक 0237/अ-20(3 )/2023-24 आदेश दिनांक 06-02-2024 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नीमच की प्रस्तावित सिंचाई परियोजना गंगाबावड़ी जलाशय निर्माण में प्रभावित रकबा 28.25 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम डाबी एवम् जेथलिया , तहसील सिंगोली स्थित रकबा 28.25 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(11) कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 119/अ-20 (3 )/2022-23 आदेश दिनांक 06-06-2023 से कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण संभाग नीमच की प्रस्तावित अरनिया से मेंडकेश्वर महादेव मंदिर तक मार्ग निर्माण में प्रभावित रकबा 2.816 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम जेथलिया , तहसील सिंगोली स्थित रकबा 3.08 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(III ) कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 0239/अ-20(3)/2023-24 आदेश दिनांक 11-06-2024 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग की प्रस्तावित ताखाजी माइक्रो सिचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित रकबा 3.70 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम जेथलिया , तहसील सिंगोली स्थित रकबा 3.70 हेक्टेयर राजस्व भूमि वनमंडलाधिकारी , सामान्य वनमंडल नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार , तहसील सिंगोली के प्रतिवेदन दिनांक 03.11.2023 , 11.01.204 एवम् 05-07-2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: - 1. व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2024

क्र. 1-197373-2024.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I- 197373-2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

6165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

Bhopal, the 29th November 2024

No./1/197373/2024 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24 °49'59.031 " to 24° 50′28.348 " North Latitude and 75° 10'26.652" to 75 ° 11'17.353 " East Longitude.

Schedule

District: - Neemuch

Tahsil: - Singoli

Forest Division: - Neemuch

ForestRange: - Ratangarh Details of Land included

S.N.

Block

Forest Boundaries

Name of Proposed Forest Block

Khasra

No.

Nameof Village

Area (Hectare)

Present head of land

1/2

39.00

01

Dabi

Dabi (C.A. )

North- Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 7 and Revenue land .

Government Revenue Land (NonForest Land)

12.05

Government 247/2

Jethaliya

247/3/2/2

03.00

East Artificial Forest boundary from Pillar Number 7 to 10 and Revenue land .

Revenue Land 248/2

08.00

7.08

247/3/1

3.70

52/1

(Non Forest Land)

South- Artificial Forest boundary from Pillar Number 10 to 17 and Revenue land .

West- Artificial Forest boundary from Pillar Number 17 to 22 and 1 and Revenue land .

Total

06

72.83 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6166

[भाग 1

Reasonfor publication of Notification: -

1. ( 1 ) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Regional Office , Bhopal ( M.P. ) order No. 6-MPC 031 / 2021 - BHO/389 dated 10-05-2021 and in lieu of 8.80 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Parwani Tank of The Executive Engineer , Water Resources Division Neemuch ( M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 8.80 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 62/A- 20 ( 3 ) /2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237/A - 20 ( 3 ) / 2023-24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

( II) In accordance with the condition laid down in the Government of India , Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Regional Office , Bhopal (M.P. ) order No. 6- MPC 063 / 2021 - BHO dated 11-05-2022 and in lieu of 25.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Banda Tank of The Executive Engineer , Water Resources Division Neemuch ( M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 25.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 62/A- 20 ( 3 ) /2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237 /A- 20 ( 3 ) / 2023- 24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(III ) In accordance with the condition laid down in the Government of India , Ministry ofEnvironment , Forest & Climate Change , Regional Office, Bhopal ( M.P. ) order No. FP / MP / ROAD /425261 / 2023 dated 15-07-2024 and in lieu of 2.189 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bhojpura to Navalpura Road of The Executive Engineer, Public Works Division Neemuch (M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 2.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 119/A- 20 ( 3 )/2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(IV) In accordance with the condition laid down in the Government of India, Ministry of Environment , Forest & Climate Change , Regional Office , Bhopal ( M.P. ) order No. FP /MP / ROAD/422712 /2023 dated 25-07-2024 and in lieu of 1.375 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sandeshwar Square to Sandeshwar Mahadev Mandir Road of The Executive Engineer, Public Works Division Neemuch ( M.P. ) the above mentioned Non Forest Land of 1.50 hectare 6167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Departmentby order No. 11.9/A- 20(3) /2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-

(1) With reference to The Executive Engineer, Water Resources Division , Neemuch's proposed irrigation scheme , Ganga Bawdi tank 28.25 hectares forest land , In lieu of 28.25 hectares revenue land located in village Dabi and Jethliya , Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 62/A- 20 ( 3 )/2022-23 dated 31-03-2023 and order No. 0237/A- 20 ( 3 ) / 2023-24 dated 06-02-2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(II ) With reference to The Executive Engineer , Public Works Division , Neemuch's proposed Arniya to Mendhkeshwar Mahadev Mandir Road area 2.186 hectares forest land , In lieu of 3.08 hectares revenue land located in village Jethliya , Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 119/A- 20 ( 3 ) /2022-23 dated 06-06-2023 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(III ) With reference to The Executive Engineer , Water Resources Division , proposed Takhaji irrigation scheme , 3.70 hectares forest land , In lieu of 3.70 hectares revenue land located in village Jethliya , Tehsil Singoli has been transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 0239/ A- 20 ( 3 ) /2023-24 dated 11.06.2024 of Collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 03-11-2023,11-01-2024 and 05-07-2024of Tehsildar, Tehsil- Singoli are as under .

1. Individual Rights: - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6168

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 3676-भू-अर्जन-24-प्र.क्र.-14-अ-82-2023-24

रतलाम, दिनांक 28 अक्टूबर 2024

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग रतलाम शहर के अंतर्गत रविदास चौक से करमदी मार्ग (फोरलेन) हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के ग्राम करमदी के 14 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014/सात / 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

सर्वे कमांक

कं. कृषकगण का नाम व पिता का नाम

3 2

1

1

जाने वाली भूमि का रकबा परिसम्पत्ति का विवरण

असिंचित

कुल

अर्जित की (हेक्टर में) सिंचित

6

7

4

5

0.690

0.690

339/17

हीरालाल पिता बालाराम कुलम्बी निवासी करमदी

2

वृक्ष-1 ट्युबवेल-1 , फलदार वृक्ष-1 , गैर फलदार

0.140

0.140

341/2

उंकारलाल , राजेश पिता शंकरलाल, देवकन्याबाई, मंजूबाई ललिताबाई पिता शंकरलाल सावित्री बेवा शंकरलाल जाति कुलम्बी निवासी करमदी

3

ट्युबवेल-1 , गैर फलदार वृक्ष-1

0.150

0.150

341/1

मनोहरलाल पिता अनोखीलाल दुर्गाबाई बेवा अनोखीलाल नि० करमदी

4

0.270

0.270

350

बाबूलाल भेरूलाल मुकेश पुनमचन्द्र पिता मांगु बसंती नाथी शारदा पिता मांगू जाति भील निवासी करमदी

5

कुओं -1 , फलदार वृक्ष-1 , गैर फलदार

0.060

0.060

353/5

ज्ञान विवेक प्रसारण समिति रतलाम द्वारा सचिव डां श्रवण कुमार शुक्ला नि० रतलाम

6

वृक्ष-1 मकान गडर-1 , फलदार वृक्ष-5

0.200

0,200

353/4

नागु पिता रामाजी जाति बलाई नि० करमदी

कमरा पक्का-1 फलदार वृक्ष-5, गैर फलदार वृक्ष-1

0.020

0.020

356/2

7 अम्बाराम पिता नवल जाति बलाई नि० करमदी

8

गैर फलदार वृक्ष-15

0.120

0.120

355

नंदराम बा. कन्हैयालाल, संतोष ना.बा.पिता नाथू सर. माता रम्भाबाई व रम्भाबाई बेवा नाथू जाति भील नि० करमदी

9

फलदार वृक्ष-2 गैर फलदार वृक्ष-1

0.180

0.180

353/3

रामु पिता भागीरथ व पुत्री रामकन्या पित्ता भागीरथ व माता अवन्ताबाई बेवा भागीरथ जाति बलाई नि० करमदी

10

0.240

353/2

निलेश पिता चंदनमल पिरोदिया नि०रतलाम

11

0.060

243/1/1

ओमप्रकाश पिता शिवनारायण जाति कुलम्बी नि०करमदी

12

फलदार वृक्ष-5 गैर फलदार वृक्ष-1 ,

0.240

0.240

251/3/3

परमानंद, दिलिप पिता शंकरलाल , जाति बलाई नि० करमदी

13

कमरा चद्दर-1 फलदार वृक्ष-4

0.030

0.030

353/1

अम्बाराम , रामचन्द्र, मोहन, देवीलाल हेमराज पिता नवल , वालीबाई बेवा नवल ,मांगुबाई पिता नवल जाति बलाई नि० करमदी रतलाम भूमिस्वामी

14

0.070

242/1

ओमप्रकाश पिता शिवनारायण जाति कुलम्बी नि० करमदी

कुल 2.470

2.470 6169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

रतलाम, दिनांक 18 नवम्बर 2024 क्र. 567- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0007- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनंफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता. है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1 ):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.045 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- हुनखेड़ी

:- 7.045 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6170

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

[भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

1

2

1

63/3

2

154

3

151

4

153

5

152/1

6

152/2

7

156

8

158

9

159/1

10

159/2

11

160/1

12

160/2

13

149/3

14

149/4

15

161

16

1.64/2

17

164/3

18

164/4

19

195/1

20

172/1

21

173

22

194/1

23

194/2

24

193/2

25

193/3

26

197

27

198

28

199

29

200

30

192

31

208

32

209/1

33

34

211/1/2

कुल रकबा 3

4

0.136

0.323

0.006

0.090

0.020

0.074

0.800

0.202

0.106

0.007

0.337

0.343

0.004

0.006

0.131

0.277

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.299

उज्जैन जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.034

0.157

0.145

0.508

0.370

0.130

0.547

0.005

0.003

0.027

0.481

0.012

0.141

0.327

0.182

0.381

0.434

7.045

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6171

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 569- भू- अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्त्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियन की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.269 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:-- उपलई

(ग) ग्राम

:- 7.269 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6172

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी

भूमि रकबा (हेक्टे.

में)

1

2

1

697

2

740/1

3

740/2

4

703

5

698/1

6

698/2

7

702

8

700

9

699

10

701

11

705

12

739

13

691

690

14

741

15

16

744

17

742

18

746/2

752

19

20

751

21

757

22

759/2

758

23

24

775/2

25

776/1

26

776/2

27

776/3

28

776/4

कुल रकबा 3

4

0.200

0.588

0.030

0.085

0.130

0.260

0.061

0.545

0.001

0.492

0.151

0.692

उज्जैन-जावरा के मध्य

0.086

0.049

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.350

0.350

0.040

0.018

0.342

0.500

0.947

0.170

0.664

0.160

0.033

उज्जैन- जावरा के मध्य

0.130

0.130

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र )

0.065

4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

7.269

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6173

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 572- भू- अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित में है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

9.697 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- रेवास

(ग) ग्राम

:- 9.697 हेक्ट

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6174

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे.में)

5

4

3

2

1

0.084

15

1

0.630

16

2

0.530

91/793

3

0.240

91/1

4

0.980

90

5

0.186

89/1

6

0.625

88

7

0.580

104

8

0.648

100

9

0.029

158/2

10

0.899

159

11

0.142

162

12

0.166

161

13

0.612

164

14

0.006

166

15

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

0.154

165

16

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.496

229

17

0.060

168

18

0.303

228

19

0.554

2.27

20

0.203

226

21

0.015

239

22

0.060

240/1

23

0.285

242

24

0.100

225

25

0.564

241

26

0.474

247

27

0.072

248

28

9.697

कुल रकबा

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 573- भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-: अनुसूची (1 ) :-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

4.712 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-: अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- ललियाना

(ग) ग्राम

:- 4.712 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6176

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

क्र० सं०

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्ट. में)

                                                               5
                                         4
          2             3
1
1       201           0.592
2        205          0.320
3       204/1         0.043
4       206/1         0.180
5       206/2         0.181
6       207/1         0.236
7       207/2         0.424
8        213          0.733
9       214/1         0.032
10      212/1/1       0.176
11      212/1/2       0.335
12      212/1/3       0.087
                                                     उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन
13       215/2         0.632
                                                     पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड
14       217           0.130                         एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का
         219           0.041                         हाईब्रिड एन्युटी मॉडल

संभागीय प्रबंधक म.प्र.

सडक विकास निगम

उज्जैन(म.प्र)

15

16      222         0.011
17      218/1       0.277
18      218/2       0.041
19      218/3       0.164
20      221         0.077
    कुल रकबा        4.712

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 575-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.- 0003- अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

4.552 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- उदियाखेड़ी

(ग) ग्राम

:- 4.552 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6178

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा

(हेक्टे.में)

1

2

1

2

2

3/1

3

3/2/1

4

3/2/2

5

122

6

123

7

124/1

8

124/2

9

10

11/1/2

11

121/1

12

121/2

13

121/3

14

130

15

120/2

16

132

17

131

18

133

19

134

20

135

21

137

22

136

कुल रकबा

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

5 3

0.027

0.655

0.317

0.059

0.192

0.024

0.139

0.024

0.107

0.015

0.156

0.386

संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.264

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.167

0.010

0.169

0.346

0.482

0.070

0.531

0.077

0.335

4.552

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 578-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में 3.965 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

(ख) तहसील

-:अनुसूची (2):-

:- रतलाम

:- जावरा

:- केरवासा

(ग) ग्राम

:- 3.965 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल

1

435/1

2

435/2/1

3

435/2/2/1

4

438/1/1/2

5

438/1/1/1

6

441/1

7

438/2

8

440

9

439

10

446/1

11

445

कुल रकबा

0.582

0.120

0.395

0.063

0.116

0.395

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.445

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.393

0.370

1.080

0.006

3.965

अधिनियम की धारा-15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1 6180

क्र. 579/ 580-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र .-0013-अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया , विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

6.138 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- डोडियाना

:- 6.138 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि को अर्जित कुल क्षेत्रफल 6181

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु निजी भूमि रकबा (हेक्टे. में)

1

2

1

237/1

2

237/2

3

239/1/1

4

239/5

5

239/7

6

239/2

7

239/15

8

239/22

9

239/4

10

239/20

11 239/18/1

12 239/16/1

13 239/16/2

14

259/1

15 259/2/2

16 259/2/1

17

259/4

18

260

19

267

20

266/1

21

268

22

269

कुल रकबा धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

3

4

5

0.024

0.611

0.294

0.579

0.244

0.401

0.760

0.055

0.279

0.223

0.111

0.018

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

0.001

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल

0.482

0.373

0.005

0.496

0.008

0.675

0.212

0.263

0.024

6.138

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6182

रतलाम, दिनांक 21 नवम्बर 2024 क्र. 585-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0008 -अ- 82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है। निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है । النظم

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

7.921 हेक्टर

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- भूतेड़ा

(ग) ग्राम

:- 7.921 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकबा (हेक्टे.में)

अर्जन हेतु

निजी भूमि

                                             4               5
               2                3
1
1           412/1/2           0.016
2                             0.017
3           408/2/1/1         0.023
4          408/2/1/2          0.005
5           408/1/1/1         0.071
6           408/1/3/1         0.046
7           408/1/2/1          0.055
8            407/2            0.081
9            402/1             0.097
10           401/1/1           0.061
11           367/1             0.040
12          367/2/1/1          0.025
13          367/2/5/2          0.004
14          367/2/1/2          0.003
15          367/2/2/1          0.002
16           367/2/4           0.004
                                                      उज्जैन-जावरा के
17           367/2/3           0.019
                                        संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18            397/2            0.006
                                        म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19           396/1/1           0.006
                                        निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20            366/2            0.037                  का हाइब्रिड एन्युटी
                                        प्र)
21          365/1/1/1          0.003                  मॉडल
22           390/1/1           0.010
23           364/1/1           0.061
24            332/1            0.018
25             329             0.032
26            328/1            0.097
27            328/2            0.014
28             323             0.023
29             321             0.056
30          330/1/1/1          0.006
31           330/1/1/2         0.250
32           330/2/1           0.030
33             319             0.070
34             320             0.182
               318             0.207
 35
36             317             0.174
37             695             0.057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6184

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

[ भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

2

1

316

38

698/1

39

315/1

40

314/1

41

314/2

42

702

43

269/2

44

267/1

45

707

46

266

47

265

48

263

49

714/1/1

50

716/1/1

51

716/2

52

717/1

53

718/2

54

719

55

720

56

261/1

57

261/2/1

58

260/1

59

260/3

60

259

61

258

62

722/1

63

722/2

64

722/3

65

723/1

66

723/2

67

725

68

726

69

747/1

70

750

71

751/1/1

72

751/1/2

73

751/2

74

752/1

75

752/2

76

753/1

77

753/2

78

754/1

79

कुल रकबा

5

4

3

0.060

0.016

0.200

0.276

0.265

0.032

0.165

0.374

0.205

0.180

0.155

0.270

0.001

0.018

0.067

0.024

0.038

0.363

0.004

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.309

0.060

0.014

0.236

0.187

0.040

0.235

0.240

0.010

0.471

0.210

0.206

0.009

0.001

0.045

0.030

0.025

0.253

0.104

0.130

0.320

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)

0.010

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.155

7.921

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 587-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

10.115 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

:- हनुमंतिया

:- 10.115 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6186

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

                                 3           4               5
1              2
1             84/1            0.086
2             84/2            0.349
3             85/1            0.267
4            85/2/2           0.055
5            85/3/2           0.018
6             89/1             0.020
7             101              0.041
8             102              0.323
9             103/1            0.071
10           103/3/1           0.010
11           103/3/2           0.173
12            107/2            0.191
13            107/1            0.200
14            120/1            0.523
15            120/2            0.001
16           110/1/4           0.121
                                                      उज्जैन-जावरा के
17           110/1/3           0.197
                                        संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18            110/2            0.242
                                        म.प्र. सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19                             0.121
                                        निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20           110/1/2           0.076.                 का हाइब्रिड एन्युटी
                                        प्र)
21             111             0.095                  मॉडल
22            119/2            0.002
23            119/1            0.022
24             115             0.129
25            112/2            0.010
26            114/1            0.125
27            114/2            0.098
28             113             0.417
29           110/4/2           0.043
30            141/1            0.067
31             127             0.002
32            134/3            0.075
33             137             0.519
34            138/2            0.061
35             139             0.502
36             276             0.117
37           140/2/1           0.066

6187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या

क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

2 1

274 38

140/5 39

271 40

272/1/1 41

272/1/2 42

272/2 43

294/3/1 44

294/2/2/1 45

294/2/2/2 46

294/2/2/3 47

294/1/1 48

295 49

296/3 50

296/2 51

296/1/1 52

296/1/2 53

298/2/2 54

298/3/1 55

298/3/2 56

298/4/2 57

298/4/1/2 58

298/4/1/1 59

298/5/1 60

298/5/2 61

299 62

316 63

कुल रकबा

5

4

3

0.757

0.002

0.174

0.276

0.619

0.381

0.086

0.217

0.253

0.028

0.017

0.190

0.302

0.192

0.179

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.052

0.004

0.029

0.064

0.191

0.025

0.276

0.117

0.215

0.005

0.029

10.115

अधिनियम की धारा-15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6188

[ भाग 1

क्र. 589-भू-अर्जन-2024- रा.प्र.क्र.-0011-3-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल के निर्माण के लिए है, जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

1.013 हेक्टर

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- बामनखेड़ी

(ग) ग्राम

:- 1.013 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

 1              2
 1           259/3/1
 2            259/3
 3          252/7/5/2
4             257/2
 5            256/2
 6          254/2/1/2
 7          254/2/1/1/1
 8          254/2/1/1/2
 9           254/1/1
10           254/1/2
11           253/4/4
12           253/4/1
13           253/4/5
14           253/4/3
15           253/4/2
16            253/5
17          217/2/1/2
18          229/1/2/1/2
19           229/1/2/2
20           229/1/5
21          229/1/2/3
22          229/1/2/1/1
23           229/1/4
24            228/3
25           228/1/1
26           228/1/2
27            228/2
2:8          225/2/4/1
29           225/2/4/2
30            227/3
31           227/4/1
32            227/5/1
33            70/4/2
34           69/2/1/3
35             69/1
36            68/2/5
37            68/2/2
         कुल रकबा

5

4

  3
0.029
0.004
0.002
0.005
0.006
0.009
0.015
0.003
0.013
0.016
0.024
0.069
0.012
0.001
0.001
0.002
                          उज्जैन-जावरा के
0.004
           संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
0.003
           म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
0.026
           निगम उज्जैन (म . एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
 0.028
           प्र)            का हाइब्रिड एन्युटी
 0.020                    मॉडल
 0.003
 0.052
 0.023
 0.005
 0.026
 0.059
 0.035
 0.014
 0.012
 0.102
 0.040
 0.023
 0.060
 0.019
 0.048
 0.200
 1.013

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6190

क्र. 591 -भू- अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0010-3-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाधांत निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा , यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

अर्जित की जाने वाली भूमि का

विवरण

कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

1.676 हेक्टर उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1) भूमि का विवरण

(क) जिला

:- रतलाम

(ख) तहसील

:- जावरा

(ग) ग्राम

:- सुजावता

:- 1.676 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल 6191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र ० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

2

1

5

4

3

0.023

92/3/1/3

1

0.009

92/3/2/2

2

0.005

92/3/2/1 .

3

0.045

92/1/5

4

0.026

92/1/1

5

0.023

92/3/5

6

92/3/3

7

92/2/1/2

8

92/2/1/1/1/2

9

92/2/1/1/2

10

96/1/1/1

11

96/1/1/2

12

96/4

13

96/5

14

96/7

15

96/8

16

96/9

17

96/12

18

96/11/1

19

96/6

20

96/1/2

21

97/5

22

97/2/3

23

97/2/1

24

98/2/1/2/1/1

25

98/2/1/2/2/1

26

98/2/1/2/2/2

27

98/2/1/2/1/2

28

98/1/1

29

98/1/3

30

99/2

31

104/1/1

32

105/1/1/1

33

107/2

34

108/2

35

116/2/1

36

116/2/2

37

0.050

0.018

0.008

0.008

0.036

0.003

0.006

0.002

0.003

0.002

0.002

0.006

0.002

0.002

प्र) संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.002

0.032

0.001

0.021

0.040

0.039

0.004

0.003

0.029

0.004

0.006

0.016

0.031

0.026

0.029

0.007

0.008 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6192

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

2 1

116/2/3 38

118/1 39

119/2/3 40

134/1 41

121/1 42

122/2/1/1 43

122/2/1/2 44

123/1 45

124/1/1 46

125/1/2/1 47

125/2/3/1/1 48

125/2/3/1/2 49

125/2/3/1/3 50

125/2/3/2 51

125/2/3/3 52

374/1 53

375/1/2/2 54

375/2/1/2 55

383/2/1 56

384/1 57

377/1

58

379/1/1

59

379/1/3/1

60

379/1/3/2

61

379/1/3/3

62

379/1/3/4

63

379/1/3/5

64

कुल रकबा

5

4

3

0.031

0.049

0.059

0.020

0.027

0.041

0.013

0.084

0.024

0.057

0.023

0.009

0.005

0.007

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म. प्र)

0.009

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.016

0.009

0.007

0.037

0.080

0.014

0.024

0.049

0.332

0.054

0.011

0.008

1.676

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

रतलाम , दिनांक 30 नवम्बर 2024 क्र. 603-भू-अर्जन- 2024- रा.प्र.क्र.-0012-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए भू- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित वर्णित भूमि जिसका सर्वे क्रमांकवार का विवरण अनुसूची (2) मे उल्लेखित है । निम्नवर्णित अनुसूची (2) के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के निर्माण के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल से स्वीकृत है । अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण किया गया, जिसका मूल्यांकन भू- अर्जन अधिनियम की धारा 7 के तहत विशेषज्ञ समूह द्वारा कराया गया, विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परियोजना का निर्माण होने से स्थानीय क्षेत्र का विकास होगा, यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है । परियोजना निर्माण से क्षेत्र के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा जो कि लोकहित मे है । साथ ही समूह द्वारा परियोजना में किसी भी परिवार का विस्थापित नही होना प्रतिवेदित किया गया है , जिससे अधिनियम की धारा 43 के तहत प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक नहीं है ।

-:अनुसूची (1):-

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में

8.845 हेक्टर उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण

-:अनुसूची (2):-

(1 ) भूमि का विवरण

:- रतलाम

(क) जिला

:- जावरा

(ख) तहसील

:- जावरा

(ग) ग्राम

:- 8.845 हेक्ट.

(घ) निजी भूमि का अर्जित कुल क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6194

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

[ भाग 1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

1

                 2                3            4               5
 1            176/2/1           0.001
 2            176/2/2           0.014
 3            176/2/3           0.001
 4            176/8/1           0.004
 5            176/8/2           0.004
 6            176/8/3           0.012
 7            176/8/4           0.004
 8            176/8/5           0.012
 9            176/8/6           0.004
 10            176/4            0.004
 11            176/3            0.061
 12           175/3/2           0.017
 13           175/3/3           0.017
 14          39/1/2/1/1         0.103
 15           45/2/1            0.040
16            45/2/2            0.040
 17           45/3/1            0.011                  उज्जैन-जावरा के
                                         संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
18            45/3/2            0.011
                                         म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
19            45/3/3            0.011
                                         निगम उज्जैन (म. एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे
20            45/3/4            0.011
                                         प्र)          का हाइब्रिड एन्युटी
21            45/3/5            0.011                  मॉडल
22            45/3/6            0.011
23             45/1            0.028
24            46/1/1            0.130
25           46/2/1/2           0.028
26           49/1/1/1           0.032
27            49/1/2           0.112
28            49/2/1            0.100
29            49/3/1            0.201
30             50/1            0.255
31             50/2            0.150
32           51/2/1/1          0.130
33           51/2/1/2          0.070
34            51/2/2           0.067
35            51/1/3           0.243
36            51/3/1           0.014
37            55/4/1           0.174

6195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

 1            2
38

4

5

3

              55/4/2            0.450
39              57              0.025
40             58/2            0.063
41             58/3             0.063
42             58/1             1.315
43             58/4            0.373
44             58/5             0.042
45            58/6/1            0.087
46            58/7/1            0.013
47            58/8/1           0.013
48            58/9/1           0.040
49            58/9/2            0.086
50            60/1/1            0.027
51             60/2             0.027
52             60/3             0.040
                                0.032                    उज्जैन-जावरा के
53             60/4
                                          संभागीय प्रबंधक मध्य 4-लेन पेव्हड़
54            60/5/1           0.035
                                          म.प्र.सड़क विकास शोल्डर ग्रीनफील्ड़
55           60/5/2/2           0.007
                                          निगम उज्जैन(म. एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे
56             60/6             0.037
                                               प्र)      का हाइब्रिड एन्युटी
57             60/7             0.037                        मॉडल
58                              0.150
59           61/1/2/3           0.012
60           61/2/1/1           0.021
61            61/2/2            0.059
62             68/1             0.033
63             68/2             0.022
64            69/1/1            0.047
65            69/2/1            0.016
66           219/1/1            0.004
67           219/1/2            0.004
68           216/4/1            0.003
69           216/4/2            0.002
70          216/1/1/1/2         0.037
71         216/1/1/1/1/1        0.051
72          185/1/1/1/2         0.015

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6196

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे.में)

3

4

5 2

1

0.035

73 185/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

74

0.010

185/1/3

0.106

75 185/1/1/1/1/1/1/1/1/2

76

188/1/1

0.361

0.029

77

188/2/1/1

78

188/2/1/2

0.003

79

0.003

188/2/1/3

80

188/2/1/4

0.003

81

0.009

188/2/1/5

82

0.009

188/2/1/6

83

0.005

188/2/1/7

0.006

84

188/2/1/8

85

0.062

192/2/1

86

0.023

192/3/1

87

0.044

194/1/2/2

88

0.005

194/1/4

89

0.004

194/1/5

90

0.005

194/1/6

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

91

0.003

194/1/7

0.017

92

169/2/1/1

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.005

93

169/2/1/2

0.008

94

169/1

0.011

95

168/1/2

0.051

96

168/2/1

0.007

97

166/1

0.003

98

172/1/1/1

0.001

172/2/3/6

99

172/2/3/3/2

100

0.003

0.001

172/2/1/1/3

101

0.001

102

172/2/1/1/5

0.125

103

244

0.086

245/1/1/1/1/1

104

0.014

105

245/1/1/1/1/2

0.033

106

245/1/1/1/2 6197

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

निजी भूमि

रकबा (हेक्टे. में)

1             2

4

5

                                  3
107    245/1/1/1/3              0.008
108    245/1/1/2                0.020
109    245/2/1/2                0.003
110    164/1/2                  0.080
111    163/3                    0.014
112    163/4/1                  0.012
113    163/4/2                  0.012
114    163/5/1                  0.010
115    163/6/7                  0.008
116    163/6/3                  0.032
117    132/4/4                  0.001
118    131/2                    0.009
119    249/3                    0.003
120    249/4                    0.004
121    249/5                    0.010
                                0.012                      उज्जैन-जावरा के
122    249/6
                                                            मध्य 4-लेन पेव्हड़
123    249/7                    0.008     संभागीय प्रबंधक म.प्र.
                                                           शोल्डर  ग्रीनफील्ड
124    249/8                    0.004     सड़क विकास निगम
                                                           एक्सेस   कंट्रोल्ड़
125    249/9                    0.004     उज्जैन (म.प्र)
                                                           हाईवे का हाइब्रिड
126    249/10                   0.004                      एन्युटी मॉडल
127    249/11                   0.003
128    249/12                   0.005
129    334/2/1/1/1              0.008
130    334/2/1/1/2              0.008
131    334/2/1/2                0.004
132    334/2/3                  0.010
133    333/1/2                  0.057
134    335/1/1/1/1              0.012
135    335/1/1/1/2              0.003
136    335/1/1/2                0.003
137    335/1/2                  0.003
138    335/3                    0.003
139    335/4                    0.007
140    335/5                    0.003
141    335/6                    0.003

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6198

क्र० सं०

सर्वेक्षण संख्या

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी

भूमि रकबा (हेक्टे.

में)

1

2

 142           335/7
 143          335/8
 144          332/1/1
 145          332/1/2
 146           342/3
 147          328/1/1
 148          328/2/1
 149          314/3/1
 150         314/4/1
 151           407
 152         408/1/1
 153           409
 154           410
 155         405/4/1/2
 156        400/3/1/1/1
 157          400/4
 158         399/4/1
 159          399/5
 160          397/1
 161          395/1
 162          389/3
 163         394/1/1
164          394/1/2
 165          394/2
166           392/1
 167          392/4
168           392/5
169           392/6
170           392/7
171          430/1/4
172          430/2
173          430/1/2
174         430/1/3
175         684/2/1
176          684/2/2

4

   3                                5
 0.003
 0.006
 0.033
 0.002
 0.005
 0.072
 0.055
 0.086
 0.077
 0.029
 0.245
 0.045
 0.017
 0.043
 0.054
 0.018                       उज्जैन - जावरा के
 0.037                       मध्य 4-लेन पेव्हड़
            संभागीय प्रबंधक म.
                            शोल्डर  ग्रीनफील्ड़
0.026       प्र.सड़क विकास
                            एक्सेस   कंट्रोल्ड़
 0.059      निगम उज्जैन(म.प्र ) हाईवे का हाइब्रिड
 0.021
                            एन्युटी मॉडल
0.016
0.071
0.006
 0.033
0.003
0.006
0.003
0.003
0.032
0.012
0.004
0.005
0.004
0.122
0.070

6199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

सर्वेक्षण संख्या क्र० सं०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु निजी

भूमि रकबा (हेक्टे.

मे)

1

2 4

5

3

0.018

177

686/1/1

0.018

178

686/1/2

0.019

179

686/1/3

0.020

180

686/2/1

0.009

181

682/1/2/1

0.016

182

682/1/3/1

0.016

183

682/1/4/1

0.070

682/2/1 184

0.004

185

682/4/1/1

0.041

186

682/3/2

0.003

187

687/2/2

0.003

188

687/2/1

687/2/3

0.003

189

0.028

190

797/3/1/3 संभागीय प्रबंधक म. प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

0.009

797/3/1/4/2 191

उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

0.004

797/3/2/3 192

0.028

193

797/3/3/3

0.025

194

797/3/5/3

0.037

195

797/3/6/4/2

0.038

797/3/6/3 196

0.038

797/3/3/4/1/1 197

0.054

797/5/2 198

0.054

797/3/1/7 199

0.050

797/1/2/2/2/1 200

0.010

201

797/1/2/2/2/2

8.845

कुल रकबा

अधिनियम की धारा-15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के संबध में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) अनुभाग जावरा के समक्ष आक्षेपो यदि कोई हो फाईल किया जा सकेगा । भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग जावरा कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश बाथम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6200

कार्यालय , कलेक्टर , जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 15593-भू-अर्जन-2024

हरदा, दिनांक 21 नवम्बर 2024

चूँकि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.11.2014 के अंतर्गत राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए निजी भूमि की आवश्यकता के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग उपक्रम लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , उपसंभाग , बैतुल के आर.ओ.बी. 199 भिरंगी के निर्माण में भूमि की आवश्यकता होने से निम्न विवरण में वर्णित भूमिस्वामी /भूमिस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका -10 अंतर्गत निर्धारित प्ररूप " ख " में विक्रय करने की सहमति प्रस्तुत कर दी गयी है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनांक को छोड़कर, कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उनपर किसी भी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला- हरदा , तहसील खिरकिया, मौजा मांदला , प.ह.नं .12, रा.नि.मं. खिरकिया .

क्र.

सर्वे नंबर

भमि स्वामी का नाम व पिता/पति का नाम

कुल रकबा (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

0.283

70/1

1 कृष्णाबाई पत्नी हरीश शर्मा, निवासी मांदला

अन्य संपत्ति प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)

सिंचित असिंचित

कुल रकबा

5

6

8

7

फलदार पौधे 0.084

0.084

नोट : - भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , संभाग भोपाल के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

6201

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 15595-भू- अर्जन-प्र.क्र . 01-अ-82-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (7) में वर्णित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

लोक प्रयोजन (आर.ओ.बी. कॉसिग नम्बर 201 पर मसनगॉव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगॉव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य) के लिये ग्राम- कमताडा, तहसील-हरदा जिला हरदा में कुल अर्जित रकबा 1.0575 हेक्ट. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बो के विस्थापित होने की संभावना नही है ।

अनुसूची-1

सर्वे नम्बर

सकं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

धारा-12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

हितबद्ध व्यक्ति का नाम ओर पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

5

6

7

8 3

4

1

2

0.1100

1

47/1

कृषिभूमि

भूस्वामी

संध्याबाई बेवा लखनलाल एवं अन्य

0.0750

2 44/10

कृषिभूमि

भूस्वामी

राधेश्याम पुत्र बाबूलाल

अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि.

0.4100

3 47/12

कृषिभूमि

भूस्वामी

उमेशसिंह पुत्र

रामकिशन

0.0225

4

29/1

कृषिभूमि

भूस्वामी

(सेतु निर्माण) बैतुल उपसंभाग , बैतूल

आर.ओ.बी. कॉसिग नम्बर 201 पर मसनगाँव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगॉव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण

सुंदरलाल, छोटेलाल, रामौतार पुत्र ताराचंद्र

0.0700

5

28/8

कृषिभूमि

भूस्वामी

ओमप्रकाश पुत्र चम्पालाल

0.0200

6 28/9

कृषिभूमि

भूस्वामी

शिवशंकर पुत्र रामदास

0.3500

7 28/6

कृषिभूमि

भूस्वामी

सत्यनारायण पुत्र गौरीशंकर

1.0575 हेक्टर

योग रकबा

अधिनियम की धारा -11 (4) कि अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात् कय / विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेगे । भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा मे किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है ।

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आदित्य सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6202

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 नवम्बर 2024

कमांक / 10794 /भू-अर्जन/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक

..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :

जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम- कचनारिया

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में) स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

( 3 )

( 2)

(1)

0.200

1.012

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-कचनारिया की भूमि की आवश्यकता ।

0.200

1.012

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :ï

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

4

3

2

1

0.200

1.012

1291/1

1

ब्रजलाल, अरविन्द, पप्पू, दीपचंद, राजेश पिता गंगाराम, धुरियाबाई बैवा गंगाराम , हिमांशु, सुधांशु पिता मुन्नालाल, निर्मलादेवी बैवा मुन्नालाल जाति खटीक पता नि.ग्रा. ब्यावरा

0.200

1.012

1

योगः- 6203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

कमांक / 10790 /भू- अर्जन /2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ...चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम-लसुडलीमहाराजा

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में) स.क.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

(2)

( 1 )

0.183

1.274

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसुडलीमहाराजा की भूमि की

0.183

1.274

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :-

सर्वे नंबर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

स.क्र.

भूमि का रकबा (हे.मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

4

5

3

2

1

0.150

1.120

562/1/1

1

सुमित्राबाई पति केदार 1/2 , गोपाल पिता केदार 1/2 जाति दांगी पता ब्यावरा

0.033

0.154

543/1/1

कैलाश पिता बापूलाल 1/4 , जगदीश पिता बापूलाल 2 1/4 , रामचरण पिता बापूलाल 1/4 , अनारबाई बैवा बापूलाल 1/4 जाति दांगी पता ब्यावरा

0.183

1.274

कुलकिता -2

कुलयोगः- 6204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1

कमांक/ 10792 /भू-अर्जन/ 2024 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ...चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम - पगारी

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(3)

(1)

(2)

(4)

0.080

0.100

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पगारी की भूमि की आवश्यकता ।

0.080

0.100

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे.मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

5

3

2

4

1

0.080 1 लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी पता ब्यावरा 155/1/1/3 0.100

0.100 0.080

किता-1

कुल:-

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

6205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 26 नवम्बर 2024 क्र. - भू-अर्जन- 2024-3941 - प्र.क्र.-0004-अ-82-2024-25

प्रारुप- " घ"

(नियम 6 देखिए)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन / प्र.क./0004 / अ-82 /2024-25 दिनांक - 26.09.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.10.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

उपयोग के

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

उज्जैन

उज्जैन

0.12

4/3

ग्राम गंगेड़ी पटवारी

हल्काक्रमांक 24

0.11

4/4/2

0.40

8/3

0.10

44/1

44/2

0.63 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024 6206

44/3

43

40/2

40/3

46/2

42/1

42/2

45/1

45/2

41/1

82/1/1

82/2/1

83/1

83/2

83/3

84

85

213/1

213/7/1

213/4

210/2

210/1/1

210/3/2/2

224

225/1

225/3

225/2/1

[ भाग 1

0,73

0.74

1.70

0.02

0.02

0.03

1.94

1.58

0.45

1.12

0.45

0.25

2.10

4.06

0.16

0.58

0.10

0.16

0.51

0.27

0.17

0.15

0.06

0.02

0.33

0.41

0.88

0.27

0.07 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

 225/2/3
  226/2
    223
  219/1
   219/2
  219/3
  219/4
  219/5
  219/6
  219/7
  219/8
  219/9
214/2/2/2
   218
  217/2
  217/1
   216
  215/1
  180/1
  215/2
  180/2
   250
   251
   270
 247/1/1
 247/2/1
   249
  253/1
 447/1/1
  447/2
  447/3
   248
  448/1

6207

 1.20
 0.07
 0.13
 0.05
 0.07
 0.26
 0.30
 0.10
 0.03
 0.04
0.03
0.03
0.16
0.90
0.25
0.29
1.00
1.00
0.60
0.07
0.40
2.31
0.13
0.44
0.16
1.56
2.50
0.03
0.17
0.20
0.52
1.68
0.03

6208

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1

0.22

475/1/2

0.50

475/1/1/1/1

0.28

475/1/1/1/2

0.13

475/1/1/2

1.14

476

0.10

480

1.34

247/2/2

0.06

247/1/2

0.57

106

0.36

242

0.69

456

0.46

520/1

0.34

520/2

0.02

179

0.07

445

0.14

181/1/2

0.06

440

43.88

84

कुल योग

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

6209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 7261 - भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 नवम्बर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

छिन्दवाड़ा

जिला

क.

तहसील ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

152

1

154/1

2

154/2 3

158/1

4

158/2 5

158/3

6

158/4

7

योग:-

मोहखेड

ग्राम- धगडिया माल

प० ह० न-01

ब.न.-277 रा.नि.मं.-लावाघोघरी

कुल रकबा 0.540 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.080

0.025

0.015

0.080

0.180

0.120

0.040

कुल रकबा 0.540 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा. जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6210

क्र. 7262-भू-अर्जन-2024

[ भाग 1

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

2

1

179

2

181

3

183/1

4

183/2

5

221

6

229

7

236

8

222

9

223

10

छिन्दवाड़ा

मोहखेड

ग्राम- रहप प०ह०न-02 ब.न.-499 रा.नि.मं.-लावाघोघरी

कुल रकबा -16.227 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

02.569

0.160

03.029

0.951

01.161

01.757

0.624

01.283

0.174

0.060 6211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

228 11

227/1 12

227/2 13

227/3 14

227/4 15

227/5 16

227/6 17

230 18

231 19

235 20

योग:-

0.210

0.025

0.020

0.020

0.020

0.025

0.040

01.950

01.801

0.348

कुल रकबा 16.227 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6212

क्र. 7264-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन,र्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

छिन्दवाड़ा

मोहखेड

ख.

तहसील

ग.

ग्राम- मेहलारी बाकुल

नगर/ग्राम

प०ह०न-05

ब.न.-482 रा.नि.मं. -लावाघोघरी

घ.

कुल रकबा 04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

कमांक

(3)

(1)

(2)

0.160

183/2

1

0.110

183/7

2

0.030

183/11

3

0.090

183/8

4

0.070

183/9

5

0.080

180/5

6

0.100

180/6

7

0.040

187/1

8

0.700

187/4

9

01.600

187/5

10

01.230

188

11

योग:-

कुल रकबा 04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 7265-भू-अर्जन-2024-

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

70/1

1

75/5

2

70/2

3

75/3

4

70/3

5

75/4

6

71/1

7

71/2

8

71/3

9

छिन्दवाड़ा

मोहखेड

ग्राम- कोहटमाल प०ह ०न-04 ब.न.-83 रा.नि.मं.-लावाघोघरी

कुल रकबा-48.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.308

0.235

0.308

0.236

0.308

0.235

0.809

0.405

0.404 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6214

 10               71/4
 11               71/5
 12                73
 13             158/1/5
 14              160/1/4
 15               75/1
 16               75/2
 17               75/6
 18                77
 19              137/9
 20              78/1/1
 21              164/2
 22              78/1/2
 23              78/1/3
24               78/1/4
25               78/1/5
26                78/2
27               164/3
28                78/3
29               164/1
30                82/1
31                82/2
32               82/3
33              127/1/1
34               129/1
35              127/1/2
36               129/2

[ भाग 1

 0.454
 0.453
 0.999
 0.121
 0.087
 0.436
 0.437
 0.169
01.416
02.023
 0.124
 0.114
 0.405
 0.405
 0.405
 0.405
01.076
0.113
01.077
0.117
0.706
0.301
0.301
0.265
0.194
0.266
0.195

6215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

 37             127/1/3                           0.266
 38              129/3                            0.194
 39              127/2                            0.583
 40               128                            01.469
 41               130                             0.729
42                131                             0.474
43                132                             0.376
44              136/1/1                           0.594
45              136/1/2                           0.594
46               136/2                            0.275
47               136/3                            0.203
48               137/2                           02.023
49               137/3                           02.023
50               137/4                           02.023
51               137/7                           01.011
52               137/12                          02.023
53               137/8                           02.023
54               137/10                          02.023
55               137/11                          02.023
56              137/13                           02.023
57                152                             0.883
58                153                            01.428
59                154                             0.705
60                155                             0.364
61                156                             0.198
62                157                            01.385
63              158/1/1                           0.242

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6216

64

160/1/1

158/1/2 65

160/1/2 66

158/1/3 67

160/1/3 68

158/1/4 69

159/1 70

158/2 71

159/2 72

160/2 73

161/1 74

161/2 75

162/1 76

162/2 77

163/1 78

163/2 79

163/3 80

163/4 81

82

0.163

0.242

0.163

0.242

0.163

0.121

0.078

0.242

0.019

0.144

0.416

0.425

0.338

0.023

0.226

0.226

0.225

0.225

मकान स्थित है ।

137/6 ( शासकीय भूमि)

योग :-

कुल रकबा-48.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम -2 बांध एवं स्पील निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 7365-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 नवम्बर 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

5

1

4/3

2

18/2

3

18/4

4

4/4

5

18/1

6

योग:-

छिन्दवाड़ा

चांद

ग्राम- नौलाझिर प०ह०न-32 ब.न.-146 रा.नि.मं.-चांद

कुल रकबा 01.291 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.239

0.494

0.190

0.121

0.185

0.062

कुल रकबा 01.291 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस कमांक-9 निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6218

क्र. 7367-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः" भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

छिन्दवाड़ा

क.

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

76/1

1

77/2

2

77/1

3

90/1

4

90/3/1

5

90/2

6

93,94,95 7

92/1,98/1 8

92/2,98/1,92/1,98/3 9

97,98/2 10

योग :-

चांद

ग्राम- नीलकंठी कला

प० ह ० न-32 ब.न.-151 रा.नि.मं.-चांद

कुल रकबा 01.552 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.178

0.050

0.158

0.189

0.270

0.156

0.202

0.095

0.056

0.198

कुल रकबा 01.552 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स संगम-2 परियोजना के अंतर्गत पंप हाउस कमांक-9 में चांद-परसगांव मुख्य मार्ग से पंप हाउस तक पहुंच मार्ग निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 11 नवम्बर 2024 क्र. 727-भू-अर्जन- 2024-25-24-31-82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

ग्राम एवं प.ह. नं.

05

06

03

04

02

01

0.960 हेक्ट.

डिण्डौरी

डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला

विक्रमपुर प.ह.नं. 11

राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु

0.960 हेक्ट.

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in . पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.02 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6220

क्र. 728-भू-अर्जन- 2024-25-23-3-82-2024-

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

ग्राम एवं प.ह. नं.

04

03

02

01

7.084 हेक्ट.

डिण्डौरी

डिण्डौरी

घुसिया माल प.ह. नं. 28

7.084 हेक्ट.

कुल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06

05

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला

राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in . पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.02, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

क्र. 729-भू-अर्जन-2024-25-22-अ- 82-2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

ग्राम एवं प.ह. नं.

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06

05

04

03

02

01

2.622 हेक्ट .

शहपुरा

डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 2 जिला मण्डला

मरवारी रैयत प.ह. नं. 107

राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु

2.622 हेक्ट.

कुल

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के बांध स्थल तक पहुंच मार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु

(3) अर्जित. की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in & www.dindori.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व

विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in . पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा ०) डिण्डौरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.02 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6222

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक 0006 /अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 न इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है किं उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आ

-: अनुसूची - 1:-

परियोजना का नाम:- पार्वती वृहद परियोजना

भूमि/ परिसंपत्ति का वर्णन

(क) जिला सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम मरहेठी

(घ) क्षेत्रफल 46.646 हैं. भूमि, 272.97 व.मी. परिसंपत्ति

-: अनुसूची - 2:-

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

1

2

1

उर्मिला बेवा केशरसिंह बटी राहुल रवीना आ केशरसिंह जाति मीना पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

2

सरिता बाई पिता तकतसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

अचल सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेशभूमि स्वामी

4

काशीराम पिता कालूराम जाति मैना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रिमार्क सर्वे नंबर

अर्जित रकबा (निजी) हैं.में

कुल रकबा (निजी) हे. में

4

5

6

3

0.368

0.030

3/3/1

0.631

0.370

18/2

0.413

0.080

8/4

0.303

0.070

16/3

0.041

0.010

41/2

0.299

49/2

0.299

0.150

0.150

8/5/1

0.108

0.108

8/2/1 6223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

0.057

0.413

8/3

5

लक्ष्मीनारायण पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 पपीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 कवीताबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुगनबाई पिता छोटेराम जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1/4

0.500

0.550

8/1

मुरम्बो पुत्री पुत्री विरानसुख धन्नू आ परसराम 6 बुधराम आ मनीराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.120

0.242

17/3

0.230

0.392

16/2,17

7

0.020

सुमनबाई बेवा राजू कार्तिक नाबा कुनाल नाबा पुत्र राजू कल्पना नाबा पलक नाबा पुत्रिया राजू नाबा पता पिपालनेर तहसील हुजूर भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.627

3/3/2

0.060

0.391

52/3

8

निर्मलाबाई बेवा दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विकास पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 विजय पुत्र दीनदयाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3

0.390

0.607

46/2/2

9

रामबाबू पिता जमनाप्रसाद जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.166

0.348

46/2/1

10

0.165

ओमप्रकाश पिता गंगाराम जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.340

46/4

0.035

0.052

52/2/2

11

0.025

0.045

46/3/1

नितेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.010

0.113

41/1

12

गीताबाई पत्नी जमनाप्रसाद जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6224

0.120

46/1/2 0.323

प्रेमलता बेवा हेमराज जाति मीना पता भरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सचिन ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 131/4 विकास ना बा पुत्र हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सिमरन ना बा पुत्री हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4

0.035

0.085

52/2/1

प्रेमलता बेवा हेमराज सचिन विकास सिमरन 14पिता हेमराज जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.607

0.607

52/1

15

तेजसिंह पिता प्रेमसिह जाति राजपूत पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.085

0.385

182/98/1

16

यूनुस खां पिता करामत खां जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.220

6.933

112

रामस्वरुप हेमसिंह पिता हरिप्रसाद द्रोपतीबाई 17 गुलाबबाई पुत्री हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.135

0.203

18

रामगोपाल पिता गोरधन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

115/3/4,185 /115/9,185/ 115/10

0.854

0.854

115/2/4

19

गंगाराम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.219

0.290

20

गोरियाबाई पत्नी लीलाकिशन जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी /115 /9,185/ 115/3/3,185 115/10

0.300

21

कामताप्रसाद पिता गोटूलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

115/3 /5,185 /115/9,185/ 1.420 115/10

0.160

1.420

22

राधेकिशन पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

115/3 /6,185 /115/9,185/ 115/10

0.924

0.500

115/2/1

23

किशनलाल पिता गबरु जाति कुडमी पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

0.809

0.580

183/120/1

24

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.606

1.050

184/120/1

0.160

128/1

0.595

25

नरवदीबाई बेवा सुरेश जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.526

0.526

128/6

26

मोसलीम पिता नवी खां जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.498

0.498

128/9

1.011

1.011

128/8

27

0.514

0.450

128/10

मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.405

0.405

128/16/2

0.300

0.980

140/1/1/2

28

मंगूसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 लाडकुंवरबाई बेवा मनोहरसिंह आजादसिंह पिता मनोहरसिंह कमलेशबाई रीनाबाई पुत्री मनोहरसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.405

185/115/1 0.405

कलाबाई बेवा देवकरन जाति भोई पता 29 आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.558

30

185/115/2 0.558

प्रेमबाई पत्नी छोटेराम जातिं कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.310

185/115/3 1.011

बापूलाल पिता मुन्नालाल जाति चमार पता 31 निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.370

1.744

17/1 16/1

लाडसिंह राकेश पिता बापूलाल तेजकुंवर पुत्री 32 बापूलाल जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.160

52/5

0.251

33

0.360

46/11

0,200

लखनलाल पिता हरिसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 राधेश्याम पिता आह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.550

1.113

34

185/115/8

जगन्नाथ पिता मुन्नालाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.291

0.200

35

128/2

अर्जुन सिह पिता भारत सिह जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6226

0.690

0.749

128/4

36

गीतादेवी पत्नी शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.789

0.789

128/5

37

रशीद खां पिता घीसे खा जाति मेवाती पता कादरावाद सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.225

0.829

128/7

38

दीपसिंह पिता बटटूलाल जाति कुडमी पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.035

0.053

52/2/3

39

46/3/2

0.025

0.045

राजेश पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.035

0.057

52/2/4

40

0.025

0.040

अनिल पिता भगवानसिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

46/3/3

0.161

0.247

52/4

41

सुनिता बाई पत्नी तारासिंह जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.264

0.606

49/1

42

सरिता बाई पत्नी अजबसिंह जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.113

0.113

175/41/1

43

जयसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3 , बनेसिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 , प्रीतम सिंह पिता रामदयाल जाति मीना पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/3

0.113

0.113

175/41/2

बादामबाई बेवा कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 ताराबाई पुत्री कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 44 स्वामी 1/4 ठाकुर प्रसाद पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4 रामबाबू पुत्र कमल सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/4

0.433

0.433

181/24/2

45

पप्पू पिता बटटूलाल जाति जाटव पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

0.486

0.486

181/40

46

धापूबाई पति बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.530

0.560

3/5

ज्ञान सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता 47 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/9

48

कुमेर सिंह पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/8

49

घापुबाई बेबा बद्रीप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.540

0.560

3/6

रूप सिंह पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता 50 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.520

0.560

3/7

51

गूउजु पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/10

आत्माराम पिता दुर्गाप्रसाद जाति मेहतर पता 52 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/11

53

श्यामलाल पिता मदनलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/12

रामस्वरूप पिता जगन्नाथ जाति चमार पता 54 मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/13

55

राजाराम पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/14

मान सिंह पिता रामकिशन जाति चमार पता 56 निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/15

57

कामता पिता गंगाराम जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6228

0.560

0.560

3/16

58

बद्रीप्रसाद पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.530

0.560

3/18

59

कमल पिता भागवती जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/19

60

प्रथ्वी सिंह पिता नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/20

61

डालचन्द्र पिता बटटू जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.070

0.560

3/21

62

सोरमबाई बेवा भागीरथ शिव पुत्र भागीरथ गीताबाई कैलाशबाई सुगनबाई सुनीताबाई पुत्रिया भागीरथ जाति चमार पता मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/22

63

कालूराम पिता मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.560

0.560

3/23

64

रमेश पुत्र मिश्रीलाल जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.030

0.560

3/17

65

रामसिंह पिता हरिप्रसाद जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.070

0.328

4/1

66

मुकेश पिता जमनाप्रसाद जाति मैना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

0.520

0.551

8/6

सरिताबाई बेवा तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 अनिल पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुनील पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 67 1/6 रवि पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 राजा पुत्र तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 सुमनबाई पिता तखत सिंह जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6

0.555

0.140

8/7

68

रामकली बेवा श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 कैलाश पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सरजन पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गनपत पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 दिलीप पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 सुंदरलाल पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/8 गीताबाई पिता श्रीकिशन जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/8 जयपाल मंटू सविता पिता जगदीश कृष्णाबाई बेबा जगदीश जाति मीना पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/8

0.200

0.405

8/8

69

रामफूल पिता लीलाकिशन जाति मीना पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.606

0.310

3/2/1

70

हनुमत सिह जसरथ सिह हेमराज सिह आ रब्बू सिह बदामी बाई शिप्रा बाई पुत्री रब्बू सिह जाति मीना पता नि. ग्राम भूमिस्वामी आहस्तांतरणीय 6230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

[ भाग 1

     जसरथ सिंह पिता रब्बू सिंह जाति मीना पता
                                                  3/2/2      0.587     0.240
71   मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
     अहस्तांतरणीय
                                                  37/5       0.024      0.020
     रमेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर
72
     मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                      41/5       0.020      0.005
                                                  37/4       0.024      0.010
     विश्रामसिंह पिता मांगीलाल जाति मीना पता
73
     सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी                41/6       0.056      0.005
     नवल सिंह पिता जगन्नाथ पता सीहोर मध्य                    0.036      0.010
74                                                41/3
     प्रदेश भूमि स्वामी
     अमर सिंह पिता जगन्नाथ जाति मीना पता                     0.040      0.012
75                                                41/4
     सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
76   मुकेश पिता पर्वतसिंह जाति मीना पता सीहोर     41/7       0.036      0.005
     मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                                  46/2       0.607      0.350
     रीनाबाई बेवा दिनेश अनमोल नाबलिक शिवानी
77 नाबालिक आ दिनेश जाति मीना पता मरहेटी
     श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                                 52/2/6      0.080      0.050
                                                  46/5       0.210      0.160
     विष्णुसिंह पिता प्रभुलाल जाति मीना पता
78 निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
     भूमि स्वामी                                 52/2/7      0.089      0.050
79   द्वारकाप्रसाद पिता कुंजीलाल जाति मीना पता   52/2/5      0.081      0.050
     सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
     शान्ति बाई पत्नी जगन्नाथ जाति कुडमी पता     115/1/3     0.906      0.550
80
     आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
     रेखाबाई बेवा बेबा रामगोपाल संजय ना बा
     प्रदीप ना बा आ रामगोपाल सोनु ना बा          115/2/9     0.607      0.100
81
     काजल ना बा पुत्री रामगोपाल जाति कुडमी
     पता  आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

                                              115/3/1,185
     हरिचरण पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता                     1.425      0.750
82                                            /115/9,185/
     आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी       115/10
     छोटेराम पिता गनपत   जाति कुडमी पता        115/3/2/1    2.345      0.900
     निवासी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
 83  1/2 गोकलप्रसाद पिता गनपत जाति कुडमी
      पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी                0.500      0.050
                                                115/4/1
     1/2
                                               115/3/2/2/1,
                                                             0.782      0.360
      रमेश पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता. निवासी 115/9,185/1
                                                 15/10
 84  आछारोहि भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि
     स्वामी                                    115/4/2/1     0.166      0.090
                                               115/3/2/2/2
                                                             0.782      0.080
      धर्मेंद्र पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता निवासी 115 /9,185/1 15/10
 85   आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि
     स्वामी
                                                115/4/2/2    0.167      0.020
      फूलसिंह पुत्र श्रीकिशन जाति कुडमी पता                  0.166      0.010
      निवासी आछारोही भूमि स्वामी सीहोर मध्य     115/4/2/3
 86
      प्रदेश भूमि स्वामी
      प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति कुडमी पता   114/1      1.841      1.340
 87
      आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
      रामसिंह पिता भंवरलाल जाति कुड़मी पता        114/2      0.591      0.550
 88
      निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
      सुनील पिता रामप्रसाद जाति कुड़मी पता        114/4       1.845     0.040
 89
      आछारोही सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
      हेमराज पिता मदनलाल जाति कुड़मी पता          114/5       0.530     0.080 *
 90
      मरहेटी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
      अब्दुल अली पिता समद खाँ जाति मेवाती पता    101/2/3      2.696      1.020
 91
      सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
      हिरदेश पिता श्यामलाल जाति कुडमी पता       124/5,125,1   0.623      0.100
 92                                                 26
      चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6232

93

[ भाग 1

0.100

0.789

124/8,125,1 26

गायत्रीबाई पत्नी रामदयाल जाति कुडमी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

94

0.607

0.030

124/17,125 , 126

जगदीश पिता लीलाकिशन जाति कुड़मी पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.120

0.263

124/18,125, 126

जगन्नाथ आ नन्दराम हि 25 पैसे रामरतन आ राधेकिशन हि 25 पैसे दीपसिह आ बटटूलाल 95 हि 25 पैसे रामगोपाल आ गंगाराम हि 25 पैसे जाति कुडमी पता निवासी ग्राम चरनाल भूमि स्वामी

0.202

0.202

128/3

96

रामस्वरूप पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.080

1.011

128/19

0.130

0.226

128/12/1

97

रामदयाल पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 0.100

0.114

140/1/2/2/1

0.080

128/12/2 0.227

98

दौलतसिंह पिता मोहनलाल जाति गूजर पता श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 0.100

140/1/2/2/2 0.113

0.060

128/13 0.453

99

पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.186

0.020

128/17

100

मोशहीद पिता नवीखॉ जाति मेवाती पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

101

0.580

1.011

128/18

हेमसिह पिता हरिप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.607

0.550

128/20

102

प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 राजेन्द्रं पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 सुनील पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 अनिल पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/4 6233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

0.405

0.405

128/21

103

दीपककुमार पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता निवासी ग्प्रम भूमिस्वामी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.580

0.789

128/22/1

104

ओमप्रकाश पुत्र हरिप्रसाद जाति नाई पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.180

0.789

128/22/2

105

गोपीलाल पिता मिश्रीलाल जाति तेली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.180

0.291

128/23

श्यामलाल पिता लक्ष्मण जाति गुजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

106

0.200

0.291

128/24

107

विक्रमसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुमेरसिह पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 बबलू पिता निर्भय सिंह जाति गुर्जर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3

0.210

0.291

128/25

108

बद्रीप्रसाद पिता कमलसिंह जाति गुजर निवासी पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.190

1.011

128/26

109

प्रीतमसिंह पिता शंकरलाल जाति चमार पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.450

1.214

131/2

110

राधेश्याम पिता काशीराम जाति साहु पता चरनाल सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.195

0.226

140/1/2/3

111

पर्वतसिंह पिता रामलाल जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.260

0.417

140/1/2/4

जगदीशसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

112

0.360

0.455

140/1/2/1/1

113

बनेसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.360

0.455

114

140/1/2/1/2

मेहरबानसिंह पुत्र गंगाराम जाति गूजर पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6234

0.300

0.412

140/3

115

दीपसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.285

0.413

140/4

116

सुरजसिंह पिता अमर सिंह जाति गूजर पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.220

0.220

181/24/3

117

लखनलाल पिता बट्टूलाल जाति जाटव पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1.339

1.619

182/98/4

118

इस्माईलखॉ पिता रसूलखॉ जाति मेवाती पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.700

1.647

184/2,120

119

नरेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 महेन्द्रसिंह पिता भवरलाल जाति राजपूत पता आछारोई सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

1.120

1.619

185/115/4

सम्पतबाई पत्नी गोरेलाल जाति कुड़मी पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

120

0.530

0.558

185/115/5

121

रामकलीबाई पत्नी गोकल प्रसाद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.700

1.121

185/115/6

122

कौश्ल्याबाई पत्नि कामताप्रसाद गोरियाबाई पत्नि लीलाकिशन गीताबाई पत्नि बाला प्रसाद विमला पत्नि राधेश्याम जाति कुड़मी पता नि. आछारोही भूमि स्वामी

0.450

1.517

185/115/7

123

रामकिशन पुत्र मून्या जाति चमार पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.405

0.405

185/9-115

रवि पिता हेमसिंह जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 124 दीपक पिता रामस्वरूप जाति देशवाली पता भेरूपुरा श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/2

46.646

91.964

कुल योग:- 149 6235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1 ]

निजी भूमि पर स्थित मकान

रिमार्क सं

मकान का प्रकार

खसरा नम्बर

भवन स्वामी नाम

चौड़ाई मीटर में

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम पता

लम्बाई मीटर में

कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

113.08

12.85 8.8

पक्का मकान

छत आर सी.

सी. भूतल

17.90

3.85 4.65

1. भवन का स्वामित्व सहखातेदारों द्वारा दी गई सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

पक्कामकान

छत आर सी.

सी. भूतल

2.अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82/

17.84

4.10 4.35

पक्कामकान

छत आर सी.

सी. प्रथम तल

2019-20 में पारित अवार्ड दिनांक 30.05. 2022 में निर्धारित किया जा चुका है ।

182/98/3 में से

मोसादिक पिता नवी खां जाति मेवाती

85.30

11.45 7.45

3. उक्त मकान में भवन स्वामी अस्थाई रूप से निवासरत है ।

खुला टीन शेड

35.55

9.00 3.95

पशु शेड टीन

4. खसरा नंबर अद्यतित होकर वर्तमान में ख.न. 182/98/3/2 होकर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग

नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के नाम दर्ज है ।

मो सादिक पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो सलीम पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मो शाहिद पिता नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि 1 स्वामी 1/6 रफीका बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 जाहिदा बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 शहजादी बी पुत्री नबीखां जाति मेवाती पता मरहेटी श्यामपुर सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6

2.20 1.5 3.30

शौचालय

272.97

कुल योगः-

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढाचय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2024

किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 एवं 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा , रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र.-C-8010- दो-2-36-2022. श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( Judi . ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Judi . ), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा , डी. आर. - कम-पी.पी.एस.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (Judi . ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2024

क्र.-C-8012-दो-3-127-2009.-श्री राजीव कर्महे , जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 30 नवम्बर 2024 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृतकिया जाता है .

क्र.-A-7968-दो-2-67-2023 . श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 20 से 26 नवम्बर 2024 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 19 नवम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कर्महे, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री समीर कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कर्महे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश ( निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री समीर कुलश्रेष्ठ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.-कम-पी.पी.एस.

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2024

क्र.-B-5081-दो-2-60-2014.-श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत

क्र.-A-7973-चार-8-42-1977 -भाग सोलह.- श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को दिनांक 1 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2024 तक, 45 दिवस के स्वीकृत संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave) के अनुक्रम में दिनांक 15 नवम्बर 2024 से 29 मार्च 2025 तक 135 दिवस का संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) की और स्वीकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

6237 भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास , जिला मण्डला को गरोठ जिला मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र.-A-7984-दो-2-24-2024. श्री मुकेश कुमार , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश सेलौटने पर श्री मुकेश कुमार, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ऋचा बठेजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के पद पर कार्यरत रहतीं.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र.-A-7978-दो-2-27-2024. श्रीमती वर्षा शर्मा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंम्ब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत एवं निरस्त किया जाता है: -

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

1. दिनांक 16 से 21 मई 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

2. दिनांक 22 से 25 मई 2024 तक चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र.-B-5227-दो-2-64-2014.-श्री आर. के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 11 से 13 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 नवम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती वर्षा शर्मा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर . के. गुप्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती वर्षा शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र.-A-7980-दो-2-18-2023. श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र.-B-5229-दो-2-33-2023.-श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 दिसम्बर 2024

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प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-B-5231- दो- 2-47-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 25 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2024 तक, 13 दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश दिनांक 24 नवम्बर से 8 दिसम्बर 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2024 शुद्धि- पत्र

क्र.-B - 5253- चार- 8-42-1977-भाग सोलह.-श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, निवास , जिला मण्डला को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/ 7973, दिनांक 14 नवम्बर 2024 के अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर से दिनांक 14 नवम्बर 2024 तक , 45 दिवस के पूर्व स्वीकृत संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) के अनुक्रम में दिनांक 15 नवम्बर 2024 से 29 मार्च 2025 तक 135 दिवस का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) की स्वीकृति और प्रदान की गई है.

रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश के पैरा क्रमांक-2 में लिपिकीय त्रुटिवश श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, निवास, जिला मण्डला को गरोठ जिला मन्दसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है, लेख हो गया है. जबकि रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश में निवास, जिला मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है, लेख किया जाना चाहिये था.

अतः रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए/ 7973, दिनांक 14 नवम्बर 2024में श्रीमती ऋचा बठेजा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, निवास , जिला मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है, पढ़ा जावे.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.- कम-पी. पी.एस.

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 20 नवम्बर 2024

क्र. अवकाश-1868 .- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2024 तक, तीन दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) के पद पर कार्यरत रहतीं .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-12-06.49.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-12-06.49.Ordinary.