शास
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सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 25 , शक 1946
क्रमांक 343]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2024
क्र. 18983- मप्रविस-16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 21 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २१ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०२४
मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६८० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम , संक्षिप्त नाम तथा २०२४ है. प्रारंभ.
(२) यह १ जुलाई , २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा .
२. मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६८० ( क्रमांक ८ सन् १६८०) की धारा १२ धारा १२ का लोप. का लोप किया जाए .
685 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024
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उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष को राज्य सरकार द्वारा देय आयकर की सुविधा से संबंधित उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है . अतएव , मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १६८० ( क्रमांक ८ सन् १६८०) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
कैलाश विजयवर्गीय तारीख १२ नवम्बर , २०२४ .
भारसाधक सदस्य .
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.