Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024

Published 16 December 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
344
Identifier
in.gazette.madhya.2024-12-16.344.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे प्रशास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 25, शक 1946

क्रमांक 344]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2024

क्र. 18989- मप्रविस -16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 22 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०२४

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक , २०२४

विषय- सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,

२. धारा ३ का संशोधन

३. धारा ५ का संशोधन.

४. धारा ६ का संशोधन.

५. धारा ३३ का संशोधन.

687 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

688

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०२४

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम , २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

(१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर (संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम और १ . प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ३ का संशोधन .

२. मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम , २००२ ( क्रमांक ५ सन् २००३ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में,-

(एक) खण्ड (घ) में, शब्द " सतना " के स्थान पर, शब्द "मैहर " स्थापित किया जाए ;

(दो) खण्ड (च) में, शब्द "जिला न्यायाधीश, सतना " के स्थान पर, शब्द "सक्षम न्यायालय, जिसका भौगोलिक अधिकार क्षेत्र जिला मैहर हो " स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (झ) में, शब्द " सतना " के स्थान पर, शब्द "मैहर " स्थापित किया जाए ;

३. मूल अधिनियम की धारा ५ में, उपधारा (३) में, शब्द " सतना " के स्थान पर शब्द " मैहर " स्थापित किया जाए .

धारा ५ का संशोधन .

४. मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (१ ) में, शब्द "सतना" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द "मैहर" स्थापित किया जाए .

धारा ६ का संशोधन .

धारा ३३ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की धारा ३३ में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन अधिनियम , १८६४ (१८६४ का १) " के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, २०१३ (२०१३ का संख्यांक ३० ) " स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक ५ अक्टूबर, २०२३ द्वारा मैहर को नया जिला बनाया है. अतएव, मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर अधिनियम , २००२ (क्रमांक ५ सन् २००३ ) में यथोचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

धर्मेन्द्रभाव सिंह लोधी भोपाल:

भारसाधक सदस्य.

तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-12-16.344.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-12-16.344.Extraordinary.