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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024

Published 16 December 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
345
Identifier
in.gazette.madhya.2024-12-16.345.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 25 , शक 1946

क्रमांक 345]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2024

क्र. 18998- मप्रविस-16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2024 (क्रमांक 23 सन् 2024 ) जो विधान सभा में दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा .

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, २०२४ मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम .

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम , २०२४ है .

२. नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ ( क्रमांक २३ सन् १६५६) की धारा २३ - क में , उप - धारा ( १ ) में, -

धारा २३ क का संशोधन .

उप-धारा ( १ ) में, -

(एक) प्रारंभिक पैरा में , शब्द "दो तिहाई " के स्थान पर , शब्द " तीन चौथाई " स्थापित किए जाएं ; (दो) परन्तुक के खण्ड ( एक ) में , शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर , शब्द "तीन वर्ष " स्थापित किए जाएं .

689 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

690

उद्देश्यों और कारणों का कथन

नगरपालिक निगम में अध्यक्ष का पद बहुत महत्त्वपूर्ण है. अविश्वास प्रस्ताव के विद्यमान उपबंधों में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित हैं, जिससे कि अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से तथा बिना किसी दबाव के कार्य कर सकें . वर्तमान में अध्यक्ष को पद से हटाने का उपबंध मात्र दो तिहाई बहुमत के आधार पर है, किन्तु वर्तमान उपबंध के संशोधन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित पार्षदों के तीन चौथाई मतों के आधार पर पारित किया जाएगा. इसी प्रकार प्रथम अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचन के मात्र दो वर्ष पश्चात् लाने का उपबंध है , जिसे बढ़ाकर तीन वर्ष किया जा रहा है. अतएव, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ (क्रमांक २३ सन् १६५६ ) में कतिपय संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं .

कैलाश विजयवर्गीय

भारसाधक सदस्य.

भोपाल :

तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४ .

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-12-16.345.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-12-16.345.Extraordinary.