Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024

Published 16 December 2024

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
347
Identifier
in.gazette.madhya.2024-12-16.347.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदेस शास

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मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , सोमवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 25, शक 1946

क्रमांक 347]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2024

क्र. 18986- मप्रविस -16- विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक, 2024 (क्रमांक 27 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 16 दिसम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए . पी. सिंह प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २७ सन् २०२४

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन विधेयक , २०२४

निन्नलिखित अधिनियमों को संशोधित करने हेतु विधेयक, अर्थात्ः-

(१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६).

(२) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम , १६६१ (क्रमांक २० सन् १६६१).

(३) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ (क्रमांक ३४ सन् २०११ ) (४) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६१ (क्रमांक ६ सन् १६६१).

(५) महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) .

(उपरोक्त अधिनियम जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियमों के नाम से निर्दिष्ट हैं).

693 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2024

694

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१ . (१ ) इस अधिनियम का संक्षित नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मूल अधिनियम में सर्वत्र,-

मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.

(१ ) हिन्दी संस्करण में शब्द " कुलपति " , जहां कहीं भी वह आया हो , के स्थान पर, " कुलगुरु " तथा शब्द "प्रो-वाइस चांसलर " एवं "प्रति- कुलपति ", जहां कही वे आए हों, के स्थान पर शब्द "प्रति कुलगुरू " स्थापित किए जाएं.

(२) अंग्रेजी संस्करण में शब्द " कुलपति" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "वाइस चांसलर " स्थापित किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालय समन्वय समिति की १०० वीं बैठक में "कुलपति" के पदनाम को "कुलगुरू " में परिवर्तित किए जाने की अनुशंसा की गई है. अतएव, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६) , मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६१ (क्रमांक २० सन् १६६१ ), अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम , २०११ (क्रमांक ३४ सन् २०११) , महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६१ (क्रमांक ६ सन् १६६१) , तथा महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , २००६ (क्रमांक १५ सन् २००८) के हिन्दी संस्करण में शब्द " कुलपति" के स्थान पर, शब्द "कुलगुरू " स्थापित किया गया है. साथ ही शब्द "प्रो- वाइसचांसलर " तथा "प्रति- कुलपति" के स्थान पर शब्द "प्रति - कुलगरू " स्थापित किया गया है. इसी प्रकार अंग्रेजी संस्करण में शब्द " कुलपति " के स्थान पर शब्द " वाइस चांसलर " स्थापित किया गया है.

२. अतएव , उपरोक्त अधिनियमों को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

३. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

इंदर सिंह परमार भोपाल:

भारसाधक सदस्य.

दिनांक: १३ दिसम्बर, २०२४.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 December 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-12-16.347.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-12-16.347.Extraordinary.