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सत्यमेव ज
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 26 , शक 1946
क्रमांक 349]
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2024
क्र. 2367784-2024- छब्बीस-2.- मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम , 1970 (क्रमांक 12 सन्1970) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 6 (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-
"परन्तु जिला कलेक्टर को निराश्रित निधि की मूलधन/ ब्याज की राशि से मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह योजना के प्रकरणों में प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के पूर्ण वित्तीय अधिकार होंगे , अर्थात् वह रुपए 2.00 लाख की सीमा से अधिक राशि को भी केवल इस योजना के लिए निराश्रित निधि ई- पेमेन्ट एवं प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से खर्च / आहरण कर सकेंगे . "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अंकिता धाकरे , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.