शासक
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 26, शक 1946
क्रमांक 351 ]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2024
क्र. 19297- मप्रविस -16- विधान-2024.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक , 2024 (क्रमांक 26 सन् 2024) जो विधान सभा में दिनांक 17 दिसम्बर 2024 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए . पी . सिंह प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश विधान सभा .
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२४
विषय सूची
खण्ड:
संक्षिप्त नाम .
१.
धारा १ का संशोधन.
२.
धारा २ का संशोधन .
३.
धारा ३ का संशोधन .
४.
धारा ५ का संशोधन .
५.
धारा ८ का संशोधन .
६.
अध्याय छह का संशोधन.
७ .
701 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
702
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २६ सन् २०२४
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२४
मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम , २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.
धारा १ का संशोधन .
२. मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम , २०१७ ( क्रमांक ६ सन् २०१८) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा १ में, -
(एक) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर , निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " संक्षिप्त नाम , विस्तार , प्रारंभ और अनुप्रयोग "
(दो) उपधारा ( ३ ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए , अर्थात्ः-
" (४ ) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे निजी विद्यालयों को लागू होंगे जिनकी वार्षिक फीस किसी भी कक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर यथाविहित राशि से अधिक है, किन्तु ऐसी विहित राशि रुपए २५००० /- (पच्चीस हजार रुपए) से कम नहीं होगी . " .
३. मूल अधिनियम की धारा २ में, -
धारा २ का संशोधन .
(एक) खण्ड ( ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए , अर्थातूः-
" (खक) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति " से अभिप्रेत है , धारा ११ की उपधारा (१ ) के अधीन गठित समिति. " .
(दो) खण्ड (थ ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"(थ) "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति " से अभिप्रेत है , धारा १२ अ की उपधारा ( १ ) के अधीन गठित समिति . " .
धारा ३ का संशोधन .
४. मूल अधिनियम की धारा ३ में , उपधारा (१) में , खण्ड (ड ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए , अर्थात्ः- "(ढ) परिवहन फीस." .
धारा ५ का संशोधन .
५. मूल अधिनियम की धारा ५ में, शब्द " राज्य समिति " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर , शब्द " विभागीय समिति" स्थापित किए जाएं .
702(1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
धारा ८ का संशोधन .
६. मूल अधिनियम की धारा ८ में , शब्द " राज्य समिति " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर , शब्द "विभागीय समिति " स्थापित किये जाएं .
अध्याय छह का ७. मूल अधिनियम के, अध्याय छह में , -
संशोधन .
(एक) अध्याय के वर्तमान शीर्षक , के स्थान पर , निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- "फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति तथा राज्य समिति." .
(दो) धारा ११ में , शब्द " राज्य समिति " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर , शब्द " विभागीय समिति " स्थापित किए जाएं.
(तीन) धारा १२ में, -
(क) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर , निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए , अर्थात्ः- "विभागीय समिति को अपील का उपबंध . " .
(ख) शब्द " राज्य समिति " जहां कहीं भी वे आए हों , के स्थान पर, शब्द "विभागीय समिति " स्थापित किए जाएं .
(चार) धारा १२ के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाए, अर्थात्ः-
" १२ क .
राज्य समिति को अपील का उपबंध .
( १ ) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु एक राज्य समिति गठित की जाएगी , जो निजी विद्यालयों द्वारा फीस में १५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि से संबंधित आदेशों के संबंध में विभागीय समिति द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगीः
परन्तु राज्य समिति के समक्ष जिला समिति के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील में विनिश्चित मामलों से संबंधित, विभागीय समिति द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध द्वितीय अपील नहीं की जाएगी . " .
(२) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी , अर्थात्ः-
अध्यक्ष
(क) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग
सदस्य
(ख) भारसाधक सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग -
सदस्य
(ग) आयुक्त लोक शिक्षण , भोपाल
सदस्य
(घ) संचालक , राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
सदस्य
(ङ) संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
सदस्य सचिव
(च) उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग
सदस्य .
(छ) संयुक्त संचालक या संचालनालय , लोक शिक्षण का कोई अधिकारी , जो कि आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया जाए
(३ ) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी .
( ४) फीस तथा संबंधित विषयों को विनियमित करने हेतु राज्य समिति अपील का विनिश्चय ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी रीति में करेगी , जैसा कि विहित किया जाए .
( ५) फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु राज्य समिति फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय समिति द्वारा अधिरोपित शास्ति को घटा या बढ़ा सकेगी . " .
702(2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
उद्देश्यों और कारणों का कथन
वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में ३४,६५२ निजी विद्यालय ( समस्त शैक्षणिक मण्डलों को सम्मिलित करते हुए) परिचालन में हैं . ये निजी विद्यालय मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, २०१७ (क्रमांक ६ सन् २०१८) और मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, २०२० के उपबंधों के अधीन कार्य कर रहे हैं .
२. उपरोक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के विनियामक अनुपालन को प्रवृत्त करने के लिए इन निजी विद्यालयों के रजिस्ट्रीकरण तथा डाटा प्रबंधन के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित तथा परिचालित किया गया है .
३. उपरोक्त तंत्र के होते हुए भी, कई निजी विद्यालय द्वारा समर्पित पोर्टल में आवश्यक जानकारी अपलोड करने में बहुत अधिक कठिनाइयां होने की सूचना मिली है , जिसमें जनरल डाटा, वित्तीय खाते और विविध प्रस्ताव सम्मिलित हैं , जैसा कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम , २०२० के नियम ३ के अधीन आवश्यक है .
४. इन निजी विद्यालयों के समक्ष आने वाली विशिष्ट समस्याएं निम्नानुसार हैं: -
( १) अधिक संख्या में निजी विद्यालय हैं जिनकी वार्षिक फीस २५००० /- रुपए या कम है .
(२) रुपए २५०००/- या उससे कम वार्षिक फीस वाले निजी विद्यालय संसाधनों की कमी का सामना करते हैं .
(३) विनियामक अनुपालन के लिए छोटे निजी विद्यालयों का वर्गीकरण नहीं है .
( ४ ) निजी विद्यालय द्वारा परिवहन फीस में अत्याधिक/अनुचित वृद्धि के विनियमन के लिए उपबंधों की अनुपस्थिति.
५. राज्य समिति की स्थापना- यह कथन भी है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में दो समितियां विद्यमान हैं अर्थात् फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन के लिए जिला समिति और फीस तथा संबंधित विषयों विनियमन के लिए राज्यस्तरीय समिति . संशोधन के माध्यम से अब तीन समितियां होंगी अर्थात् जिला समिति, विभागीय समिति और राज्य समिति . विभागीय समिति , जिला समितियों के विनिश्चयों के विरूद्ध अपील की सुनवाई करेगी . राज्य समिति, अपनी आरंभिक अधिकारिता से संबंधित विभागीय समिति के विनिश्चयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी .
६. उपरोक्त विषयों को हल करने के लिए , उक्त अधिनियम में विद्यमान चुनौतियों को कम करने तथा उसके प्रभाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम , २०१७ की धारा १,२,३,५,८ और अध्याय छह को यथोचित् रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है .
७. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भोपाल
तारीख : १२ दिसम्बर, २०२४
उदय प्रताप सिंह भारसाधक सदस्य .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 दिसम्बर 2024
702( 3)
प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है , उनका विवरण निम्नानुसार हैः-
खण्ड २ ( एक) द्वारा विधेयक के अनुप्रयोग को परिभाषित किए जाने;
खण्ड २ (दो) वार्षिक फीस विहित किए जाने;
खण्ड ३ (ख क) द्वारा विभागीय समिति गठित किए जाने; तथा
खण्ड ७
द्वारा फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु विभागीय तथा राज्य समिति गठित किए जाने, तथा फीस एवं संबंधित नियमों के विनिश्चिय हेतु अपील की समयावधि विहित किए जाने
के संबंध में नियम बनाए जायेंगे , जो सामान्य स्वरुप के होंगे .
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .