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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2024-अग्रहायण 26, शक 1946
क्रमांक 352]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
क्र. 19223- मप्रविस-16-विधान-2024. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6 ) विधेयक, 2024 (क्रमांक 28 सन् 2024) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
703 704
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २८ सन् २०२४
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-६) विधेयक, २०२४
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग ( क्रमांक -६) अधिनियम , २०२४ है .
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये बाईस हजार चार सौ साठ करोड़ अठारह लाख छः हजार छः सौ इक्कीस होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए , जो अनुसूची के कॉलम ( २) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,२४,६०,१८,०६,६२१ का दिया जाना.
विनियोग .
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में , अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)
(9)
(२) सेवाएं और प्रयोजन
अनुदान का
संख्यांक
(आंकड़े रुपये में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
योग
विधान सभा द्वारा मतदत्त
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
राजस्व
००१. सामान्य प्रशासन
राजस्व पूंजी रुपये
संचित निधि पर भारित रुपये
रुपये
७००
७००
३,८३,००,००० ५७,४३,०००
००३. गृह
३,८३,००,००० ५७,४३,०००
१०,८०,००,६००
राजस्व पूंजी
१०,८०,००,६०० ७५,००,०००
७५,००,०००
००५. जेल
११,६४,३८२
राजस्व पूंजी
११,६४,३८२
१५,००,००,०००
००६. वित्त
पूंजी
१५,००,००,०००
१,५०,००,००,०००
१,५०,००,००,০০০ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
704 (1)
(३)
( 9)
(२)
रुपये
रुपये
रुपये
००७ . वाणिज्यिक कर
राजस्व
२५,३१,२४,०००
२५,३१,२४,०००
००८ . भू-राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय
राजस्व
७२,८२,०२,४००
७२,६२,०२,४००
००६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
राजस्व
१५,००,०००
१५,००,०००
०१०. वन
राजस्व
०११ . औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
राजस्व
२,००,००,००,०০০
२,००,००,००,०০০
पूंजी
ऊर्जा
०१२ .
राजस्व
८७,६३,६३,११,६८०
0 ८७,६३,६३,११,६८०
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास
२००
राजस्व
२००
०१५. घुमन्तु और अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग
राजस्व
६८,४१,७०६
६८,४१,७०६
०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
राजस्व
६००
६००
सहकारिता
०१७.
राजस्व
०१८. श्रम
राजस्व
२,००,००,००,०০০
२,००,००,००,०০০
०१६. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
राजस्व
२,६०,००,००,०০০
२,६०,००,००,०००
०२० . लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
राजस्व
५४,০০,০০,০০০
५४,००,००,०००
पूंजी
३५,१५,००,००,০০০
३५,१५,००,००,০০০ ०२२ . नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
६०,००,०२,१००
२,८६,३५,०२,१००
२,२६,३५,००,०००
पूंजी
५,७०,००,००,४००
५,७०,००,००,४००
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
704 (2)
(9)
(२)
रुपये
०२३ . जल संसाधन
राजस्व
(३)
रुपये रुपये
७८,००,००,०००
७८,००,००,०००
पूंजी
१५,१५,१३,७६,२००
०२४ लोक निर्माण कार्य
राजस्व
१५,१५,१३,७६,२००
६१,००,००,०००
६१,००,००,०००০
पूंजी
१०,५०,००,००,০০০
०२७ . स्कूल शिक्षा
राजस्व
५००
२००
पूंजी
०२६ विधि और विधायी कार्य
राजस्व
१०,५०,००,००,০০০
५००
२००
१०,६६,२५,०००
५,२६,२५,०००
पूंजी
५,४०,००,०००
१०,০০,০০,০০০
०३०. ग्रामीण विकास
राजस्व
१०,६१,००,००,০০০
पूंजी
१,००,००,००,२००
०३३. जनजातीय कार्य
राजस्व
२,४१,३०,०२,८५०
१००
पूंजी
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
४,५०,००,००,०००
०३६. परिवहन
राजस्व
२००
पूंजी
१०,६१,००,००,০০০
१,००,००,००,२००
२,४१,३०,०२,८५०
१००
0
४,५०,००,००,०००
२००
२१,००,००,०००
२१,००,००,०००
०३७. पर्यटन
पूंजी
१,३१,५३,८०,०००
०३८. आयुष
राजस्व
१,३१,५३,८०,०০০
५४,३१,६६,१००
५४,३१,६६,१००
पूंजी
०३६. खाद्य , नागस्कि आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण .
राजस्व
१०,০০,০০,০০০
१०,০০,০০,০০০
२००
पूंजी
०४०. पंचायत
राजस्व
२००
८५,००,००,०००
८५,००,००,०००
०४३. खेल और युवा कल्याण
राजस्व
५४,००,०००
५४,००,०००
८६,२६,००,०००
पूंजी
८६,२६,००,००০০ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
704 (3)
(9)
(२)
(३)
रुपये
रुपये
रुपये
०४४. उच्च शिक्षा
राजस्व
३४,५६,००,०००
३४,५६,००,०००
पूंजी
१,१०,४३,००,०০০
१,१०,४३,००,०০০
०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार .
राजस्व
१,३०,००,००,०০০
१,३०,००,००,०০০
०४८ . नर्मदा घाटी विकास
राजस्व
१,२५,००,००,০০০
१,२५,००,००,०००
२०,००,००,०০,০০০
पूंजी
२०,००,००,००,০০০
०४६. अनुसूचित जाति कल्याण
राजस्व
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
१,८७,३४,००,०০০
राजस्व
१,८७,३४,००,०००
पूंजी
०५५. महिला एवं बाल विकास
0
राजस्व
५,५०,०१,००,०००
५,५०,०१,००,०००
राजस्व :
१,२८,६५,०४,०२,६२१
२,३५,२५,००,७०० १,३१,३०,२६,०३,३२१ योग :
पूंजी : ६३,२६,८६,०३,३००
६३,२६,८६,०३,३००
२,२२,२४,६३,०५,६२१ २,३५,२५,००,७०० २,२४,६०,१८,०६,६२१ वृहद्-योग :
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४( १ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
जगदीश देवड़ा भोपाल :
भारसाधक सदस्य .
तारीख १६ दिसम्बर, २०२४
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित ." .
ए . पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024.