मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 26 दिसम्बर 2024- पौष 5 , शक 1946
क्रमांक 364]
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्र. सीओपी- 0046-2024 - पन्द्रह - एक. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 ( क्रमांक 17 सन् 1961 ) की धारा 24 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 05-06-2007- पन्द्रह -1 , दिनांक 28 सितम्बर, 2007 तथा क्रमांक एफ- 05-1-2018- पन्द्रह-1 , दिनांक 1 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि नागरिक सहकारी बैंक के किसी सदस्य की व्यक्तिगत शेयरधारिता 5 प्रतिशत, अर्थात् बैंक की कुल चुकत शेयर पूंजी के 1 / 20वें भाग की सीमा तक सीमित रहेगी.
No. COP -0046-2024- XV- 1 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 24 of the Madhya Pradesh Co -perative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961 ) and in supersession of this department's Notification No. F -05-06-2007 - XV- 1 , dated 28th September , 2007 and No. F- 5-1-2018 -XV- 1 , dated 1st March , 2018 , the State Government, in pursuance of the advice of the Reserve Bank of India, notifies that the individual share holding of a member in Urban Co - operative Bank shall be upto the limit of five percent , that is one twentieth part of the total paid up share capital of the Bank .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक बर्णवाल , अपर मुख्य सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024 .