ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024- पौष 6 , शक 1946
क्रमांक 52]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2024
क्र. ई- 1-238-2022-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन(पे- मैट्रिक्स-17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल (3) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार)
(1) 1 श्री अनुपम राजन ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (अतिरिक्त प्रभार )
(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील होगा.
6363
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2024.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6364
भोपाल , दिनांक 6 दिसम्बर 2024
क्र. ई- 5-980- आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) श्रीमती नेहा मीना , भाप्रसे ( 2014 ) , कलेक्टर, जिला झाबुआ का दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2024 तक बारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 7 , 8 दिसम्बर 2024 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्रीमती नेहा मीना, भाप्रसे, की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार श्री प्रखर सिंह, भाप्रसे ( 2020 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अलीराजपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नेहा मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती नेहा मीना, भाप्रसे द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रखर सिंह, भाप्रसे ( 2020 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अलीराजपुर सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती नेहा मीना , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नेहा मीना, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2024
क्र. ई- 5-1059- आयएएस- लीव - 5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2024 द्वारा श्री प्रबल सिपाहा, भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 18 से 22 नवम्बर 2024 तक पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16, 17 नवम्बर 2024 एवं 23, 24 नवम्बर 2024के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया गया था, संबंधित अधिकारी द्वारा अवकाश आवेदन वापस लिये जाने के फलस्वरूप इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेल्वेन्द्रन , सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 05-2012- ब-2- दो. राज्य शासन, द्वारा श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , मध्यप्रदेश, भोपाल का अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2024 तक दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर गोंडा, उत्तरप्रदेश जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे के अवकाश अवधिमें पुलिस उप महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , मध्यप्रदेश, भोपाल का चालू कार्य श्री विजय खत्री, भापुसे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ( रेडियो ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक ( दूरसंचार ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशुतोष प्रताप सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 19-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 7 अक्टूबर से 4 नवम्बर 2024 तक उन्तीस दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 58 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भाग 1 ]
6365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2024
क्र. एफ 1 ( ए ) 145-1990- ब- 2-दो.- राज्य शासन , श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मुख्यालय को दिनांक 11 से 24 दिसम्बर 2024 तक, चौदह दिवस अर्जित अवकाश एवं 25 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश सेलौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन , मुख्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2024
क्र. एफ 1 (ए) 18-2015- ब- 2- दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन नर्मदापुरम का अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 14 से 25 दिसम्बर 2024 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में लक्षद्वीप एवं अंडमानं- निकोबार की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री मिथलेश शुक्ला स्वयं
2. श्रीमती रचना शुक्ला पत्नी
पुत्र
3. श्री वरूण शुक्ला
(2 ) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस महानिरीक्षक नर्मदापुरम जोन का चालू कार्य श्री प्रशांत खरे , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेन्ज, नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5 ) अवकाशकाल में श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 35-2020-ब- 2- दो.- राज्य शासन, द्वारा श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे, पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल काअवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2024 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत मथुरा वृंदावन ( उ. प्र. ) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्रीमती श्रृद्धा तिवारी स्वयं
2. श्री संजय तिवारी पति
3. श्री प्रज्ञान तिवारी पुत्र
4. सुश्री अराधिका तिवारी पुत्री
(2) श्रीमती श्रृद्धा तिवारी, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस, भोपाल का चालू कार्य श्री संजय सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, ( यातायात ) नगरीय पुलिस, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्रृद्धा तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त, नगरीय पुलिस , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती श्रृद्धा तिवारी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6366
क्र. एफ 1 (ए ) 69-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री संजय तिवारी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( योजना ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2024 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय तिवारी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( योजना) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री संजय तिवारी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय तिवारी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 168-1989-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष मेंदिनांक 26 व 27 दिसम्बर 2024 के दो दिवस आकस्मिक अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अन्तर्गत उज्जैन की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीगरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री कैलाश मकवाणा स्वयं
2. श्रीमती सीमा मकवाणा पन्नी
(2) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2024
क्र. एफ 1 ( ए ) 158-1993- ब-2-दो. - राज्य शासन , श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. महानिदेशक, ( जेल ) , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 10 जनवरी 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 दिसम्बर 2024 व 11- 12जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. महानिदेशक, (जेल ) , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2024
क्र. एफ- 1-6-24- रा.स. -यू.ए.1-1421 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलगुरु के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-
1
डॉ. भरत शरण सिंह,
अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग , भोपाल (म. प्र. ) .
समिति के
कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित
अध्यक्ष भाग 1 ]
6367
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
2 प्रो. के. एन. सिंह,
कुलपति,
दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ग्राम-करहारा, पोस्ट- फतेहपुर, गया ( बिहार ) .
3 प्रो. नरेन्द्र कुमार तनेजा, पूर्व कुलपति, (चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ) मेरठ (उ. प्र. ) .
समिति के
राज्य सरकार
सदस्य
द्वारा नामांकित
समिति के
अध्यक्ष,
सदस्य
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित
( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा डॉ. भरत शरण सिंह को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .
(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.
(4) समिति पैनल तैयार करने में कुलगुरु की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी .
कुलाधिपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा के आदेशानुसार, उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 14 नवम्बर 2024
क्र. 10472- एससी -2024.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2002- एक-4, दिनांक 28 जून 2024 एवं 19-24-2019- एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार माननीय प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन दिनांक 14 नवम्बर 2024 अनुसार जिला बैतूल की तहसील घोडाडोंगरी में शासन द्वारा निर्मित शासकीय महाविद्यालय सारणी का नामकरण " वीर स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री सरदार विष्णु सिंह उईके शासकीय महाविद्यालय , सारणी" किया जाता है.
क्र. 10473- एससी -2024.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2002-एक-4, दिनांक 28 जून 2024 एवं 19-24-2019 -एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार माननीय प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन दिनांक 14 नवम्बर 2024 अनुसार जिला बैतूल मुख्यालय पर शासन द्वारा निर्मित शासकीय कन्या महाविद्यालय का नामकरण " वीरांगना रानी दुर्गावती कन्या महाविद्यालय , बैतूल " किया जाता है.
क्र. 10474- एससी -2024.- माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन की घोषणा क्रमांक डी-205 दिनांक 12 अगस्त 2024 की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2002- एक-4 , दिनांक 28 जून 2024 एवं 19-24-2019- एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार माननीय प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन दिनांक 14 नवम्बर 2024 अनुसार जिला बैतूल की तहसील भैंसदेही में शासन द्वारा निर्मित मेंढा तालाब का नामकरण " वीर स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री रामभाऊ कोरकू जलाशय " किया जाता है .
क्र. 10475- एससी -2024.- माननीय मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन की घोषणा डी-204 दिनांक12 अगस्त 2024 की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2002- एक-4, दिनांक 28 जून 2024 एवं 19-24-2019- एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार माननीय प्रभारी मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन दिनांक 14 नवम्बर 2024 अनुसार जिला बैतूल की तहसील भैंसदेही में शासन द्वारा निर्मित शासकीय महाविद्यालय , भैंसदेही का नामकरण " वीर स्वतंत्रता संग्राम सैनानी श्री गंजनसिंह कोरकू महाविद्यालय , भैंसदेही " किया जाता है .
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर .
6368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, ( योजना एवं सांख्यिकी ) जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश
डिण्डौरी , दिनांक 5 दिसम्बर 2024
क्र. 736-जि.यो.सां- सी.एम. घोषणा-2024 .- एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला डिण्डौरी का नाम राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय महाविद्यालय , मेंहदवानी करने की घोषणा की गई थी . मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 19-196-2003-1-4, दिनांक 28 जून 2004 के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रभारी मंत्री जिला डिण्डौरी , श्रीमति प्रतिभा बागरी , राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति में प्रस्ताव के अनुमोदन उपरांत शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला डिण्डौरी का नाम राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह शासकीय महाविद्यालय मेंहदवानी जिला डिण्डौरी किया जाता है.
हर्ष सिंह, कलेक्टर.
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 6 दिसम्बर 2024
रा. प्र. क्र. 08- अ- 82-2023-2024- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्र. एफ- 12-2-2014 -सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत् ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति लेली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
खसरा
क्रय
योजना जिसके
नम्बर
किये जाने
लिये भूमि
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(1) (2)
(3)
(4)
छिन्दवाड़ा चांद ग्राम-ढीमरमेटा 1.
प.ह.नं. -24
वाला प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
क्रय की जाना प्रस्तावित है
(5)
238/1
(6) 0.074
घुडो पिता मंगलू जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
ब.नं. - 114
रा.नि.मं-चांद
(7) ढीमरमेटा से कुहिया मार्ग में 238/4
0.060
कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय
2. तरूण कुमार वरूण कुमार पिता भौरीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने के
संबंध में
0.134
कुल योग भाग 1 ]
6369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि का स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप आपत्ति है तो वह जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर लिखित रूप से स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 10 दिसम्बर 2024
प्र. क्र. 20- अ-82- वर्ष 2024-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(4)
पन्ना
पवई
निजी भूमि रकबा
कुडगवां
1.080 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा
0.000 हे. कुल रकबा 1.080 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
पटना कला बांध निर्माण योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू- अर्जन ग्राम कुड़गवा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6370
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
प्र.क्र. 54-अ-82-2023-24
राजगढ़ , दिनांक 13 दिसम्बर 2024
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम- मुआलिया गुजर के लिए डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ):-
तहसील: सुठालिया
जिला: राजगढ़
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम- मुआलिया गुजर
विवरण
स.क.
(2)
(1)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में)
रकबा
(3)
5.593
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- मुआलिया गुजर की भूमि की आवश्यकता ।
5.593
कुल योग:-
-: अनुसूची ( 2 ):-
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
हजारी पिता भावसिंह जाति गुजर निवासी ग्राम राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
उमरावसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता 2 मुवलिया सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
3
महेन्द्रसिह पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.
4
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
5
4
3
0.844
3.377
44
0.844
3.377
कुल 1 किता
2.567
2.567
52
0.789
2.630
53
3.356
5.197
कुल 2 किता
0.149
0.746
54/2
0.254
0.050
61/1/2
0.199
1.000
कुल 2 किता
0.220
0.734
56
प्रेमसिंह पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.
5
कृष्णाबाई पति उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.
6
घनश्याम पिता उमरावसिंह जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.
7
उमरावसिंह पिता बापूलाल जाति गुजर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र.
महायोग :-
0.220
0.734
कुल 1 किता
0.438
2.920
61/1/1
0.438
2.920
कुल 1 किता
0.064
0.216
61/1/3
0.156
0.784
60
0.220
1.000
कुल 1 किता
0.316
0.632
61/2
0.632
0.316
कुल 1 किता
5.593
14.860
कुल 9 किता
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
प्र.क्र. 16-अ-82-2020-21
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 कं. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम-कांकरिया गुर्जर के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):
जिला: राजगढ़
तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-कांकरिया गुर्जर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में ) विवरण
स.क.
रकबा
(3 )
( 2 )
(1)
55.537
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- कांकरिया गुर्जर की शेष भूमि की आवश्यकता ।
55.537
कुल योग :
-: अनुसूची ( 2 ) :ï
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.500
0.506
8/1
0.010
0.144
158/1/3
0.076
0.076
163/3
1 दयालसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग , चंदरसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग , भगवतसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/4 भाग , सरदारबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1/4 भाग , जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.720
1.682
377
2.408
1.306
कुल 4 किता
0.759
0.759
15/1/1
2 प्रेमबाई बेवा मोडसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.759
0.759
कुल 1 किता
0.506
0.506
15/1/2
0.090
0.481
176/4
3 गजराजसिंह पिता बंशीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.475
0.595
194/2
0.260
0.949
200/3
0.100
0.544
320
0.570
0.898
321
2.001
3.973
कुल 6 किता [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6372
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.506
0.506
15/3/1/2
4 मोतीलाल बद्रीलाल भूरा पिता गोपीलाल दरियावबाई पिता गोपीलाल जाति चमार पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
0.506
0.506
कुल 1 किता
1.500
1.500
15/6
5 कैलाश पिता कंवरलाल जाति भंगी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
1.500
1.500
कुल 1 किता
6
1.500
15/7
1.500
पूनमचंद पिता काशीराम हि. 1/2 भाग , रामबाई पत्नी पूनमचंद हि. 1/2 भाग, जाति भंगी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.500
1.500
कुल 1 किता
0.329
0.399
23
7 घीसाराम पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग , नन्नूलाल पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग , कंचनसिंह पिता प्रभूलाल हि. 1/4 भाग , काशीबाई बेवा प्रभूलाल हि. 1/4 भाग , जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.329
0.399
कुल 1 किता
0.140
0.215
270
8 सरजनसिंह पिता मानसिंह हि. 9/100 भाग , सागरसिंह पिता मानसिंह हि. 8/100 भाग , सुमेरसिंह पिता मानसिंह हि. 8/100 भाग , अमरसिंह पिता जगन्नाथ हि. 25/100 भाग, भवरजी पिता प्रताब हि. 17/100 भाग , अमरसिंह पिता प्रताब हि. 17/100 भाग , प्रेमसिंह पिता गोरेलाल हि. 6/100 भाग, चन्दरसिंह पिता गोरेलाल हि. 5/100 भाग , निर्भयसिंह पिता गोरेलाल हि. 5/100 भाग , जाति गुर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.140
0.215
कुल 1 किता
0.126
0.126
40
9 चैनसिंह पिता मानसिंह जाति गूर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.126
कुल 1 किता
0.020
43/1/1
0.068
10
0.400
0.680
208/3
चैनसिंह पिता मोतीलाल जाति गूर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.420
0.748
कुल 2 किता
0.300
0.400
208/4
11 सीताराम पिता मोतीलाल जाति गूर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.050
0.291
257/1
0.691
0.350
कुल 2 किता
0.015
0.067
43/1/3
0.511
0.701
12 सौनाथसिंह पिता मोतीलाल जाति गूजर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
208/2
0.090
0.126
257/2
0.616
0.894
कुल 3 किता
0.030
0.101
43/2/1
13 सागरसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.030
0.101
कुल 1 किता
0.080
0.101
43/2/2
14
1.436
0.180
210/2
सुमेरसिह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.260
1.537
कुल 2 किता 6373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.013
0.013
43/3
0.436
0.506
317/2
15 मोडसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर पता कांकरिया गूजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.519
0.449
कुल 2 किता
46/1
0.164
0.120 16 मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.164
0.120
कुल 1 किता
47/1
0.228
0.228
48/1
0.152
0.152
17 मेहताबसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.329
271
0.379
1.783
0.030
369
370
1.316
0.760
374/1
1.316
0.790
5.174
2.289
कुल 6 किता
0.253
0.253
15/3/1/1/1
0.072
158/1/2
0.038
163/2/1
0.038
0.038 18 रामलखन लक्ष्मण गोविन्द पिता घनश्याम अयोध्याबाई बेवा घनश्याम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
176/1/3
0.530
0.530
176/1/1/2
0.190
0.190
1.083
1.049
कुल 5 किता
158/1/4
0.060
0.071
163/2/2
0.038
0.038 19 विक्रमसिह पिता खुमानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
176/1/2
0.531
0.531
176/1/1/1
0.190
0.190
0.253
0.253
15/3/1/1/2
1.083
1.072
कुल 5 किता
20
66
0.240
0.493
कालू पिता सेवा हि. 1/2 भाग , मदन पिता सेवा हि. 1/2 भाग, सर्व जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.493
0.240
कुल 1 किता
0.086
0.086
131/2/1
0.012
153/2
0.023
21 इंदरसिह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग , चंदरसिह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग , सूरजसिंह पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, गुलाबबाई बेवा मोहनलाल हि. 1/4 भाग, सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.109
0.098
कुल 2 किता
22
153/3
0.022
0.012 बुदधराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.038
0.038
131/2/2
0.164
0.164
0.224
0.214
कुल 3 किता
23
131/2/3
0.396
0.396
0.040
147/1
0.181
मेहरबानसिंह पिता हीरालाल हि. 1/2 भाग , गीताबाई बेवा हीरालाल हि. 1/2 भाग , जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010
153/1
0.022
0.446
0.599
कुल 3 किता
0.034
131/2/4
0.034
24
0.190
131/1/2
0.190
नारानसिंह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.012
153/4
0.022
0.236
0.246
कुल 3 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6374
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.420
1.417
135
25 सूरजसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.420
1.417
कुल 1 किता
0.088
0.050
137/1/2
26
0.087
0.319
353/2/1
मोडसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता कांकरियागुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.090
0.143
354/2/2/1
0.227
0.550
कुल 3 किता
27
0.012
353/2/3
0.012
मोरसिह, लाखनसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता कांकरियागुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.012
0.012
कुल 3 किता
0.076
0.080
212/1
28 लाखनसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता कांकरियागुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.171
0.200
353/2/2
0.247
0.280
कुल 2 किता
29
1.420
1.500
137/7
नाबा. रामबाबू, राजकुमारी, भूरी , शैम्पू, माला पिता कल्ला, सरपरस्त सुशीलाबाई पत्नि कल्ला सुशीलाबाई पत्नि स्व कल्ला जाति भंगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.420
1.500
कुल 1 किता
0.101 30
0.101
137/2
0.011
0.011
354/2/1
राधेश्याम उषाबाई पिता मोहनदास मु रामलताबाई बेवा मोहनदास नरसंगलाल पिता देवालाल जाति बेरागी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.112
0.112
कुल 2 किता
0.215
0.215
141
31
0.050
0.376
147/2
लक्ष्मीबाई पत्नि बलरामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.265
0.591
कुल 2 किता
32
0.316
0.316
150/1
बापू, पिता गोपीलाल , नारायणसिंह पिता मदन जाति कुम्हार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.316
0.316
कुल 1 किता
33
0.050
0.143
158/1/1
परसराम पिता मोडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.050
0.143
कुल 1 किता
34
0.018
0.038
158/2
हरिशंकर परसराम पिता मोडसिंह प्रेमबाई बेवा मोडसिंह हि. 33 पै. खुमानसिंह नारायणसिंह पिता बंशीलाल हि. 67 पै. सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.018
0.038
कुल 1 किता
35
0.076
0.076
163/1
हरिशंकर पिता मोडसिंह हि. 1/2 भाग , प्रेमबाई बेवा मोडसिंह हि. 1/2 भाग , जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.076
0.076
कुल 1 किता
0.100
0.100
174/1
36
0.183
0.183
174/4
नारायणसिंह पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.207
0.207
174/8
0.100
0.133
215/1
0.714
1.094
221/5
0.030
0.084
42/1/2
1.334
1.801
कुल 6 किता 6375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.183
174/3
0.183
0.183
0.163
174/5
37 रामबाबू पिता छत्रसालसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.066
0.066
215/2
0.547
0.377
221/3
0.789
0.979
कुल 4 किता
0.183
174/2
0.183
0.183
0.183
174/6
38 भगवतसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.067
0.067
215/4
0.454
0.546
221/2
0.887
0.979
कुल 4 किता
174/7
0.179
0.179
39
0.038
0.038
179
विश्रामसिंह पिता छत्रसालसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.067
0.067
215/3
0.366
221/4
0.547
0.831
0.650
कुल 4 किता
0.206
174/9
0.206
0.066
0.066
215/5
40 जसवन्तसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर पंता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
215/6
0.385
0.255
0.162
0.162
221/1
0.689
0.819
कुल 4 किता
0.506
0.506
15/3/1/3
41
0.863
0.923
200/1
0.060
0.632
415/1/2
रामबाबू, भगवानसिंह , रामगोपाल , रामसुख पिता प्रेमसिंह मारनीबाई बेवा प्रेमसिह सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.260
1.012
417
0.210
0.873
418/1/1
0.922
176/2
0.922
2.821
4.868
कुल 6 किता
0.164
0.164
197
42 सूरजसिंह अमृतलाल पित्ता फतेसिंह रामकन्या मांगीबाई पिता फतेसिंह अनूपबाई बेवा फतेसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.164
0.164
कुल 1 किता
0.733
0.733
194/1
43
1.009
195
1.189
लक्ष्मणसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.771
0.836
196/1
2.758
2.513
कुल 3 किता
44
0.160
0.555
196/2
मोहनलाल पिता गुलाब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.160
0.555
कुल 1 किता
45
0.116
0.166
208/1/2
मांगीलाल पिता जालमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.116
0.166
कुल 1 किता
46
0.171
0.171
210/1
दीनदयाल पिता सागरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.171
0.171
कुल 1 किता
0.552
0.632
224
47 बलराम पिता रामबगस जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.026
222
3.111
0.578
3.743
कुल 2 किता [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6376
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.100
42/2/2
0.127
48 हरिसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
2.795
230
0.295
0.395
2.922
कुल 2 किता
49
0.080
0.258
234/1/1/1
हरिसिंह पिता दयाराम जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.080
0.258
कुल 1 किता
234/1/1/2
0.257
0.020 50 शिवनारायण पिता हरिसिंह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.257
0.020
कुल 1 किता
0.712
235/1/1
0.802
51 बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.712
0.802
कुल 1 किता
52
0.268
0.698
235/1/2
बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.698
0.268
कुल 1 किता
0.063
0.687
235/1/3
53 विक्रमसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.063
0.687
कुल 1 किता
54
0.250
0.873
235/2
राधाबाई पत्नि रामबाबू जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सेमलापार सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.873
0.250
कुल 1 किता
300
6.399
0.120
55
2.402
0.330
302
पर्वतसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जरपता पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.200
303
1.088
0.076
0.046
254/1
0.051
304
0.051
0.040
368
0.632
0.635
0.885
372
1.422
11.533
कुल 7 किता
56
0.040
0.101
254/2
प्रेमबाई पति मेताब जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
0.101
कुल 1 किता
57
0.230
1.455
255
पूरन पिता रामप्रसाद हि. 1/2 भाग , कृष्णा पत्नि पूरन हि.1 /2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
0.230
1.455
कुल 1 किता
58
0.140
256/2
0.234
भंवरलाल पिता हरिसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.140
0.234
कुल 1 किता
0.039
0.139
273
0.110
347/1/2
0.110
59 बनेसिंह पिता लक्ष्मण जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.149
0.249
कुल 2 किता 6377
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर मे)
0.040
0.215
279/1
60 भगवतीबाई पत्नि भारतसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
0.215
कुल 1 किता
0.040
0.215
279/2
61 गणेश पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
0.215
कुल 1 किता
62
232/1
0.126
0.040 दयालसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0,040
0.126
कुल 1 किता
63
0.200
0.050
231/1
धुरीलाल पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.200
0.050
कुल 1 किता
64
0.020
0.056
231/12
मोरसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.020
0.056
कुल 1 किता
65
0.010
0.076
231/3
लालाराम पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.076
0.010
कुल 1 किता
66
0.035
0.020
231/4
रामबगस पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.020
0.035
कुल 1 किता
67
0.030
0.056
231/5
रामनाथसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.056
0.030
कुल 1 किता
68
0.030
0.056
231/6
नन्दराम पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.030
0.056
कुल 1 किता
0.040
0.093
281/1/6
0.126
0.281
231/7
69 भावसिंह पिता राधाकिशन जाति गुर्जर पता काकरिया गुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.166
0.374
कुल 2 किता
70
0.140
2.757
400
कंचनसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/2 भाग , कैलाशबाई बेवा नारायणसिंह हि. 1/2 भाग , जाति गुर्जर पता कांकरियागुजर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.140
2.757
कुल 1 किता
0.020
301/3
1.100
71 अमरसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.020
1.100
कुल 1 किता
72
0.538
317/1
0.708
शिवनारायण पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.538
0.708
कुल 1 किता
0.354
0.354
318/1/1
0.135
318/1/4
0.135
73 मांगीलाल पिता मोतीलाल , भंवरीबाई बेवा मोतीलाल हि. 1/2 भाग , गुलाब पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.489
0.489
कुल 2 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6378
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर मे)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.080
0.240
74
283/2
मानसिंह पिता रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.080
0.240
कुल 1 किता
0.100 75
0.379
318/2
दीपाबाई पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.100
0.379
कुल 1 किता
0.570
1.025
322
76 मोती आ गोपी बसन्तीबाई पति मोती जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.570
1.025
कुल 1 किता
1.128
1.278
328
0.063
0.063
330
77 आजादसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.191
1.341
कुल 2 किता
0.050
0.468
331/1
0.114
0.114
333/1
78 गणपतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.365
0.365
338/2
0.529
0.947
कुल 3 किता
79
0.070
0.151
347/1/1/1
आजादसिंह पिता मोरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.070
0.151
कुल 1 किता
0.038
333/2/2
0.038
80
0.396
0.396
338/1
पर्वतसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.434
0.434
कुल 2 किता
0.038
0.038
81 सरजनसिह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.038
0.038
कुल 1 किता
0.020
0.156
331/2/3
82
0.038
0.038
333/2/1
भजन पिता अमरसिंह जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.058
0.194
कुल 2 किता
0.200
0.425
332/1/1/1
83
0.310
0.664
418/2/1/1
दशरथसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.510
1.089
कुल 2 किता
0.376
0.426
332/1/1/2
84
0.070
0.664
418/2/1/2
कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.446
1.090
कुल 2 किता
0.426
0.426
332/1/1/3
85
0.180
0.664
418/2/1/3
पप्पू पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.606
1.090
कुल 2 किता
0.340 86
0.759
332/1/2
लक्ष्मणसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.340
0.759
कुल 1 किता
0.102
0.102
338/4
87 फूलसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.102
0.102
कुल 1 किता 6379 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.060
0.274
347/2
88 प्रेमसिंह पिता करनसिंह जाति सौंधिया पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.060
0.274
कुल 1 किता
89
0.274
0.060
347/3
विष्णुप्रसाद पिता हीरालाल जाति सोंधिया पता भगवानपुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.274
0.060
कुल 1 किता
347/4
0.380
0.130 90 रामसिंह पिता पन्नालाल हि. 1/2 भाग , रमेशचंद्र पिता पन्नालाल हि. 1/2 भाग , जाति गुर्जर पता निवासी हुडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.380
0.130
कुल 1 किता
0.493
0.050
351
91 बद्रीलाल पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.140
353/1/2
0.218
0.711
0.190
कुल 2 किता
92
355/1
0.417
0.360 हजारीलाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.360
0.417
कुल 1 किता
93
0.260
0.353
355/2
कन्हैयालाल पिता गंगाराम जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.260
0.353
कुल 1 किता
94
0.500
0.040
356/1
धूलसिंह पिता अमरसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.040
0.500
कुल 1 किता
95
0.080
356/2
0.500
रामनारायण पिता अमरसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.080
0.500
कुल 1 किता
0.487
364/1
0.687
96
0.150
365
0.316
भारतसिंह पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
366/1
0.013
0.013
0.090
367/1
0.533
0.740
1.549
कुल 4 किता
0.300
364/2
0.300
97
366/2
0.189
0.139 विक्रमसिंह पिता गणेशराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
367/2
1.074
0.479
1.563
कुल 3 किता
98
1.200
375/1
1.200
इन्दरसिह पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.200
1.200
कुल 1 किता
99
0.924
375/2
0.924
दौलतराम पिता जगन्नाथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.924
0.924
कुल 1 किता
100
0.183
379/1
0.253
रूकमणीबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.183
0.253
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6380
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
101
0.040
0.253
379/2
कान्ताबाई पति दयालसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
0.253
कुल 1 किता
102
0.235
1.739
418/2/2/1
जगदीश पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.235
1.739
कुल 1 किता
103
0.080
0.291
402/1
पवित्राबाई पत्नि रामबाबू, चिन्ताबाई पत्नि भगवानसिंह सुनीताबाई पत्नि रामगोपाल सर्व जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.080
0.291
कुल 1 किता
104
0.165
0.115
208/1/1
कमलसिंह पिता जालमसिंह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगंढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.115
0.165
कुल 1 किता
0.080
0.506
318/1/2
105 जसवंत सिंह गजराजसिंह जाति गुर्जर पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.080
0.506
कुल 1 किता
0.095
0.220
318/1/3
106
संतोषबाई पत्नि चंदरसिंह जाति राव पता काकरिया गुर्जर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.095
0.220
कुल 1 किता
0.030
0.085
42/1/1
107
दयालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.030
0.085
कुल 1 किता
0.042
0.084
42/1/3
108
छत्रसालसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.042
0.084
कुल 1 किता
0.126
0.126
42/2/1
109 प्रभुलाल पिता दयाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.126
कुल 1 किता
0.301
0.319
418/1/2/1
110
0.084
0.084
378/1
पर्वतसिह पिता अमरसिह जाति गुर्जर पता सुठालिया राजगढ़ म प्र. भूमि स्वामी
0.385
0.403
कुल 2 किता
0.084
0.084
378/2
111
0.289
0.319
418/1/2/2
हरिनारायण पिता अमरसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.373
0.403
कुल 2 किता
0.083
0.083
378/3
112
0.191
418/1/2/3
0.319
बद्रीलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.274
0.402
कुल 2 किता
0.083
0.083
378/4
113
0.318
0.158
418/1/2/4
होकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.241
0.401
कुल 2 किता 6381 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.083
378/5
0.083
114
दरयावबाई बेवा अमरसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.050
418/1/2/5
0.318
0.133
0.401
कुल 2 किता
0.230
115
0.360
200/2/1
इमरतलाल पिता फतेसिह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.360
0.230
कुल 1 किता
116
200/2/4
0.638
0.190
सूरजसिंह पिता फतेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.638
0.190
कुल 1 किता
1.334
15/2/2
1.334
117 प्रेमसिह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.334
1.334
कुल 1 किता
118
15/2/3
1.334
1.334
निभयसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.334
1.334
कुल 1 किता
119
15/2/1
0.367
0.367
चन्दरसिंह पिता गोरीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.367
0.367
कुल 1 किता
0.090
198
120
0.177
चेनसिंह पिता मानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.177
0.090
कुल 1 किता
121
15/3/2
0.506
0.506
रामसिंह पिता अमरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.506
0.506
कुल 1 किता
137/4
2.529
2.529
122 प्यारीबाई पिता गेंदा हि. 1/5 भाग , पूनमचंद पहवान ओमप्रकाश पिता काशीराम शेतानबाई बेवा काशीराम हि. 1/5 भाग, कैलाश रामप्रसाद बतूली कल्ली चन्दा प्रम पिता कवंरिया धापूबाई बेवा कवंरिया हि. 1/5 भाग , नाबा, श्यामबाबू राजकुमारी भूरी शेम्पूमाला पिता कल्ला सरपरस्त माता सुशीलाबाई बेवा कल्ला सुशीलाबाई बेवा कल्ला हि. 1/5 भाग, नाबा रामभरोसा गोविन्द सोनू पूजा मनीषा पुत्री भैयालाल सरपरस्त माता राजूबाई बेवा भैयालाल राजूबाई बेवा भैयालाल मदन रामसिया सारदा पिता शिम्भू हि. 1/5 भाग जाति भंगी पता नि.ग्राम भूमि स्वमी
2.529
2.529
कुल 1 किता
444
1.176
0.150
123 रामलाल पिता शोभाराम हि. 1/2 भाग , केशरबाई बेवा देवबगस हि. 1/2 भाग , जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
447
0.063
0.126
446
0.110
0.519
1.821
0.323
कुल 3 किता
434
0.100
1.088
124 पन्नालाल पिता हरलाल हि. 1/3 भाग , माखनसिंह पिता हरलाल हि. 1/3 भाग , किशनलाल पिता हरलाल हि. 1/3 भाग , जाति गूजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.100
1.088
कुल 2 किता
125 अमरसिंह पिता प्रताबसिंह जाति गूजर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
431/2
1.012
1.012
1.012
1.012
कुल 1 किता
108.874 55,537
महायोग:-
कुल 220 किता
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6382
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला-राजगढ़ के ग्राम-कानरखेड़ी के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़
तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-कानरखेड़ी
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) स.क.
रकबा
(3)
(2)
( 1)
34.402
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- कानरखेड़ी की शेष भूमि की आवश्यकता ।
34.402
कुल योग :
-: अनुसूची ( 2 ) :-
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
5
3
4
2
1
0.082
0.142
27/9
1 कन्हैयालाल गिर पिता फूलगिर हि. 2/5 भाग , चतरबााई पति कन्हैयालाल गिर हि. 2/5 भाग , ओमवतीबाई गिर पिता कन्हैयालाल गिर हि. 1/5 भाग , सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.082
0.142
कुल 1 किता
0.250
0.250
29/1/1
2 रमेशगिर पिता हिम्म्तगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.250
0.250
कुल 1 किता
3
0.015
0.101
29/1/3
श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.015
0.101
कुल 1 किता
0.200
0.250
29/1/2
4 मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.200
0.250
कुल 1 किता
0.100
1.316
31
5 रामेश्रवर गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.110
0.733
55/3
0.210
2.049
कुल 2 किता 6383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर मे)
1.600
34
1.770
0.770
0.797
35
6 सूरजसिंह पंवार पिता देवीसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
2.370
2.567
कुल 2 किता
0.175
0.245
38/2/2
0.100
0.082
39/1/2
7 महेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.015
29/1/4
0.101
217/1
0.360
0.386
0.632
0.832
कुल 4 किता
0.050
38/2/4
0.324
8 रमेशगिर पिता हिम्म्तगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.324
0.050
कुल 1 किता
0.115
38/2/1
0.115
0.015
29/1/5
0.101
9 विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.386
0.360
217/2
0.150
40/3
0.150
0.042
0.042
39/1/1
0.682
0.794
कुल 5 किता
0.150
46/1
0.803
10
0.733
0.300
55/2
जगदीश गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.060
0.333
57/2
1.869
0.510
कुल 3 किता
11
0.150
0,376
45/2/1
हरिओम गिर पिता बसंती गिर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.150
0.376
कुल 1 किता
12
0.150
45/2/2
0.376
सुनील गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.150
0.376
कुल 1 किता
13
0.090
0.580
39/2
डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.090
0.580
कुल 1 किता
14
0.020
39/3
0.518
लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पत्ता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.020
0.518
कुल 1 किता
0.094
0.030
39/4/1
15 गोकलगरि पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.030
0.094
कुल 1 किता
0.030
0.094
39/4/2
16 कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.094
0.030
कुल 1 किता
0.436
0.436
41/2/1
17 खेमीबाई पिता कन्हेयालाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.436
0.436
कुल 1 किता
1.518
41/1/2
1.518
18 फूलसिंह बादामसिंह राजेश पिता भंवरजी जाति गाडरी पता शाहपुर परवलिया सडक भोपाल तहसील भोपाल म.प्र. भूमि स्वामी
1.518
1.518
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6384
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर मे)
19
0.150
0.437
41/2/2
रामबाबू पिता कन्हैयालाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.150
0.437
कुल 1 किता
20
0.139
0.070
216/1
कैलाशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, चंचलपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग , जगदीशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग , रामेशपुरी पिता काशीपुरी हि. 1/5 भाग, हीरापुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग , मनोहरपुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग , मोहनपुरी पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग , गोपीबाई बेवा केसरपुरी हि. 1/25 भाग, सुनीताबाई पिता केसरपुरी हि. 1/25 भाग , सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.139
0.070
कुल 1 किता
0.090
0.139
213
21 गुड्डीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग , मुन्नीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग , धापूबाई बेवा मेहताब गिर हि. 1/3 भाग , सर्व जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0,090
0.139
कुल 1 किता
22
0.060
0.103
इमरतलाल पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.103
0.060
कुल 1 किता
23
0.100
0.286
209/2
गंगाराम दतक पुत्र हजारीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.286
0.100
कुल 1 किता
24
0.050
0.743
116/1
चिरोजीपुरी पिता हजारीपुरी जाति मूसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.050
0.743
कुल 1 किता
25
0.130
0.266
100
हिम्मतगिर डूगरगिर लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर हि. 75/100 भाग, गोकलगिर कमलगिर पिता केवलगिर शान्तीबाई बेवा केवलगिर हि. 25/100 भाग , पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
0.266
0.130
कुल 1 किता
26
0.050
97
0.114
मांग्या पिता घीसा हि. 50/100 भाग , कन्हैया प्रेम पुरा पिता नन्नु मेवाबाई बेवा नन्नु हि. 50/100 भाग , सर्व जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.050
0.114
कुल 1 किता
27
0.180
0.209
93/3
सुगनबाई पत्नि मोतीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.180
0.209
कुल 1 किता
1.700
2.529
47/8/3
28
0.190
0.270
65/2/3
प्रभूगिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.890
2.799
कुल 2 किता
29
1.080
1.265
47/8/2/1
नरेशगिर पिता मथरागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.080
1.265
कुल 1 किता
1.080 30
1.265
47/8/2/2
इन्दरगिर पिता मथरागिर जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.080
1.265
कुल 1 किता 6385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
1.148
47/3/1
1.148
31
0.370
47/3/2/2
0.370
बापूलाल , रामप्रसाद पिता जगन्नाथ मुथरालाल, धीरजसिंह पिता मोहनलाल जाति लोदा पता तरेना सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.518
1.518
कुल 2 किता
0.245
0.630
47/3/2/1
32
0.615
1.000
47/3/3
रामगिर पिता शम्भूगिर जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.000
0.615
47/3/4
1.475
2.630
कुल 3 किता
0.130
0.190
101/1
33 बद्रीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.130
0.190
कुल 1 किता
34
0.026
0.026
81/1/1
सरदारगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.026
0.026
कुल 1 किता
0.015
0.015
81/1/2
35
0.350
0.758
65/1/2
काशी गिर पिता राज गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.773
0.365
कुल 2 किता
36
0.022
81/1/3
0.022
छोटू गिर पिता राज गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.022
0.022
कुल 1 किता
0.057
0.057
80/1
37 हीरागिर पिता जमनागिर हि. 1/5 भाग , बद्रीगिर पिता जमनागिर हि. 1/5 भाग, जतनगिर पिता जमनागिर हि. 1/5 भाग, नारानगिर पिता जमनागिर हि. 1/5 भाग , गीताबाई पुत्री जमनागिर हि. 1/5 भाग , जाति गुसाई पता कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.057
0.057
कुल 1 किता
38
0.070
0.099
72/6
काशी बाई बेवा जमनापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.070
0.099
कुल 1 किता
39
0.080
0.109
67/1
भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.080
0.109
कुल 1 किता
40
0.029
0.029
67/4/1
प्रेम गिर पिता फूल गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.029
0.029
कुल 1 किता
41
0.041
0.041
67/4/2
गोपाल गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.041
0.041
कुल 1 किता
42
0.041
0.041
67/4/3
जितेन्द्र गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.041
0.041
कुल 1 किता
43
0.110
0.758
65/1/1
कैलाशगिर पिता राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.110
0.758
कुल 1 किता [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6386
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर मे)
0.522
0.522
65/2/1
44 घनश्याम गिर पिता चंचलगिर हि. 1/4 भाग , आशाबाई पिता चंचलगिर हि. 1/4 भाग , दिनेश गिर पिता चंचलगिरं हि. 1/4 भाग , अयोध्याबाई बेवा चंचलगिर हि. 1/4 भाग , जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.522
0.522
कुल 1 किता
45
0.600
0.776
65/2/2
मथरागिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.600
0.776
कुल 1 किता
46
1.086
0.025
30/3/2
अनिलगिर नाबालिग पिता मुरारीगिर संरक्षक माता राममूर्तिबाई पति मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.025
1.086
कुल 1 किता
47
0.120
0.474
47/6/4
नारायण गिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.120
0.474
कुल 1 किता
0.250
1.197
47/2/3
48 ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.250
1.197
कुल 1 किता
49
2/2
0.548
0.548
मंगुपुरी पिता बापूपुरी जाति गुसाई पता कानरखेडी सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.548
0.548
कुल 1 किता
0.138
0.223
37/1
50
0.417
0.342
36
लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.480
0.640
कुल 2 किता
0.040
0.833
30/1
51 जतनगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.040
0.833
कुल 1 किता
52
0.175
0.268
37/3/1
गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.175
0.268
कुल 1 किता
0.127
0.127
38/1
53
0.086
37/3/2
0.141
कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.213
0.268
कुल 2 किता
0.300
0.496
37/2
54
0.070
0.120
40/4
डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.370
0.616
कुल 2 किता
0.174
0.174
14/3
55
0.015
0.136
43/3
बद्री गिर पिता जमना गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.189
0.310
कुल 2 किता
0.084
12/6
0.084
56 नारायणगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.084
0.084
कुल 1 किता
57
0.090
0.226
38/2/3
मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.090
0.226
कुल 1 किता 6387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.126
0.126
12/5
58 मुरारीगिर पिता हरिगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.126
0.126
कुल 1 किता
0.300 59
0.367
26/2/4
मथरागिर पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.300
0.367
कुल 1 किता
0.073
0.143
27/10
60 भगवानगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.073
0.143
कुल 1 किता
0.082
0.142
27/8
61 लछमनगिर पिता फूलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. )
0.082
0.142
कुल 1 किता
62
0.053
0.083
82/1
कंचनसिंह पिता भावसिंह हि. 1/2 भाग, रसूमबाई पिता भावसिंह हि.1 / 2 भाग, जाति गुजर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.053
0.083
कुल 1 किता
0.405 63
0.405
92
मोतीपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)
0.405
0.405
कुल 1 किता
64
0.379
0.379
256/5
सरजूबाई बेवा भंवरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र.)
0.379
0.379
कुल 1 किता
65
0.200
0.288
209/1
मंजूलताबाई बेवा पहलवानसिंह हि. 1/2 भाग , राजेश नाबालिग पिता पहलवानसिंह संरक्षक माता मंजूलताबाई बेवा पहलवानसिंह हि. 1/2 भाग , जाति गुर्जर पता कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी
0.200
0.288
कुल 1 किता
0.050 66
0.050
209/3/1
गंगाराम पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र.)
0.050
0.050
कुल 1 किता
0.236
0.236
67
209/3/2
इमरतलाल पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर पता कानरखेडी तहसील ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.)
0.236
0.236
कुल 1 किता
0.215
0.215
68
91/2
नर्बदापुरी पिता दौलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया, राजगढ़ (म.प्र. ),
0.215
0.215
कुल 1 किता
0.025 69
0.367
55/1/1
हरिओम गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र. )
0.025
0.367
कुल 1 किता
0.025
0.367
70
55/1/2
सुनीलगिर पिता बसंतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया,राजगढ़ (म.प्र. )
0.025
0.367
कुल 1 किता
0.040 71
0.139
136/1/1
नर्मदापुरी पिता इमरतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.139
0.040
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6388
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
72
0.040
0.139
136/1/2
संतोष पुरी पिता इमरपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.040
0.139
कुल 1 किता
73
0.086
0.481
135/1/1
सुमित्राबाई पति जगदीश गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.086
0.481
कुल 1 किता
0.172
0.506
135/2
74 सम्पतबाई पति देवगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.172
0.506
कुल 1 किता
0.126
0.451
75 जगदीश पुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.451
कुल 1 किता
76
0.126
0.417
118/2
सुनीलपुरी पिता मथरापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.417
कुल 1 किता
0.126
0.344
118/3/2
77 सरस्वतीबाई पति चिरोंजीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.344
कुल 1 किता
0.152
47/4/1
0.152
78 रामगिर पिता शम्भूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.152
0.152
कुल 1 किता
79
0.759
0.759
47/4/2
दीपी उर्फ दीपाबाईगिर पति लखनगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम कनारखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.759
0.759
कुल 1 किता
0.345
0.345
47/5/1/1
80 श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.345
0.345
कुल 1 किता
81
0.038
0.038
47/5/1/2
विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.038
0.038
कुल 1 किता
0.383 82
0.383
47/5/2
डूगरगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.383
0.383
कुल 1 किता
0.383
0.383
47/5/3
83 लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.383
0.383
कुल 1 किता
84
0.191
0.191
47/5/4/2
कमलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.191
0.191
कुल 1 किता
85
0.191
0.191
47/5/4/1
गोकलगिर पिता केवलगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.191
0.191
कुल 1 किता
1.897
1.897
47/6/1
86 श्यामाबाई पति गणेश जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.897
1.897
कुल 1 किता 6389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.474 87
0.474
47/6/2
बद्री गिर पिता जमना गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.474
0.474
कुल 1 किता
0.474
0.474
47/6/3
88 हीरगिर पिता जमनगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.474
0.474
कुल 1 किता
0.475 89
0.475
47/6/5
जतनगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.475
0.475
कुल 1 किता
0.088
0.088
47/7/1
90 रामेश्वर गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.088
0.088
कुल 1 किता
0.234
0.234
47/7/2/1
91 हरिओम गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.234
0.234
कुल 1 किता
0.234 92
0.234
47/7/2/2
सुनील गिर पिता बसंती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.234
0.234
कुल 1 किता
0.468
0.468
93
47/7/3
जगदीश गिर पिता मेहताब गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.468
0.468
कुल 1 किता
94
0.279
0.279
47/7/4
गुडडीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग , मुन्नीबाई पिता मेहताब गिर हि. 1/3 भाग , धापूबाई बेवा मेहताब गिर हि. 1/3 भाग, जाति गुसाई पंता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.279
0.279
कुल 1 किता
95
2.530
2.530
47/8/1
घनश्याम गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, आशाबाई गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, दिनेश गिर पिता चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग, अयोध्याबाई बेवा चंचलगिर हि. भाग 1/4 भाग , जाति गुसाई पता निवासी ग्राम कानरखेड़ी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
2.530
2.530
कुल 1 किता
96
1.897
1.897
47/9
फूलसिंह, बादामसिंह राजेश पिता भंवरजी जाति गाडरी पता निवासी शाहपुर परवलिया सडक भोपाल तहसील भोपाल म.प्र . भूमि स्वामी
1.897
1.897
कुल 1 किता
34.402
52.213
कुल 116 किता
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6390
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 13 दिसम्बर 2024 क्र. 18240- रा.प्र.क्र.-0005-अ-82-2021-22-जुझारपडु
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी जुझारपुर स्टेशन तक नई तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची क्रमांक-1
तहसील इटारसी
शाम जुझारपुर
जिला नर्मदापुरम
क्र ०
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।
6.750
1.185
निजी भूमि इटारसी- जुझारपुर स्टेशन तक नई तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु
अनुसूची क्रमांक-2
क्रमांक कृषक का नाम व पिता/पति का नाम खसरा भूमि का अर्जितकी अर्जित
क्रमांक कुल जाने वाली भूमि में
रकबा भूमि का स्थित
हेक्टेयर रकबा परिसंपत्ति
में हेक्टेयर में का विवरण
1 2 3 4 5 6
विनोद वल्द गुरुदासमल 55/1 0.137 0.038
58/2/1 0.236 0.081
2 पवन कुमार वल्द गुरुदासमल 55/2 0.136 0.046
58/2/2 0.236 0.064
3 मुकेश कुमार वल्द गुरुदासमल 55/3 0.136 0.042
58/2/3 0.236 0.074
4 दिलीप , सुनीलकुमार पुत्रगण भगवानदास 54/1/1 0.300 0.111
5 सविता पत्नि नरेन्द्र 54/2 0.0445 0.0440
6 सोनाबाई पत्नि सुरेन्द्र कुमार 54/3 0.0445 0.0410
7 पुष्पलता पत्नि एस कुमार 54/1/1/3 0.0445 0.0210
8 विधाबाई पत्नि हरीशचन्द्र 54/1/1/2/1 0.0450 0.0160
9 एस कुमार वल्द हरीशचन्द्र 54/1/1/2 0.0440 0.0210
10 राखी पत्नि देवेन्द्र 54/1/2 0.0445 0.0210
11 राधिकाप्रसाद वल्द सुन्दरलाल 53/1 0.056 0.015
12 अम्बिकाप्रसाद वल्द सुन्दरलाल 53/2 0.056 0.016
13 ललितकिशोर वल्द सुन्दरलाल 53/3 0.056 0.017
14 शारदाबाई पुत्री सुन्दरलाल 53/4 0.055 0.019
15 फूलवती पुत्री सुन्दरलाल 53/5 0.055 0.017
16 प्रकाशबाई पुत्री सुन्दरलाल 53/6 0.055 0.012
17 संध्याबाई पुत्री सुन्दरलाल 53/7 0.055 0.013
18 स्वर्णलता पत्नि सुरेन्द्र 50/2/2 0.080 0.016
19 सुरेश कुमार वल्द नंदकिशोर 49/1 0.503 0.008
20 सोनाली पत्नि विकास 46/1/2
47/1/2 0.514 0.012
48/1/2
21 संजय कुमार वल्द बट्टूलाल 46/1/1/1 0.405 0.014
6391 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
0.008
0.202
46/1/1/2
22 मंजू पत्नि संजय कुमार
46/1/1/3
प्रिंस ना.बा. संजय कुमार
23
0.008
0.202
47/1/1/3
48/1/1/3
46/2/1
24 विजय कुमार वल्द बट्टूलाल
0.014
0.331
47/2/1 48/3/1
0.018
0.331
46/2/2
सविता पत्नि विजयकुमार
25
0.020
0.331
46/2/3
26 अनुष्का ना.बा. विजयकुमार
0.022
0.330
46/2/4
27 दिव्यांश ना.बा. विजयकुमार
47/2/4
48/3/4
0.019
0.259
46/3/1/1
महेन्द्र वल्द बट्टूलाल
28
0.005
0.258
46/3/1/2
29 सुरेखा पत्नि महेन्द्र
0.031
0.258
46/3/1/3
30 रागिनी पुत्री महेन्द्र
0.028
0.258
46/3/1/4
31 अनुरूद्व वल्द महेन्द्र
44/1/1/1
0.056
0.025
32
45/1/1/1
अभय कुमार वल्द विश्वनाथ , अजीत कुमार वल्द विश्वनाथ , दीपक कुमार वल्द विश्वनाथ , राजेश वल्द विश्वनाथ
44/1/1/2
0.025
0.055
33
45/1/1/2
अभय कुमार वल्द विश्वनाथ , अजीत कुमार वल्द विश्वनाथ , दीपक कुमार वल्द विश्वनाथ, राजेश वल्द विश्वनाथ
44/1/1/3
0.055
0.025
34
45/1/1/3
अभय कुमार वल्द विश्वनाथ , अजीत कुमार वल्द विश्वनाथ , दीपक कुमार वल्द विश्वनाथ , राजेश वल्द विश्वनाथ
0.011
0.016
80/2
हरिप्रसाद वल्द कुंजीलाल
35
0.008
0.008
100/1
36 डोरीलाल वल्द रामभाऊ , बसंत , दामोदार पुत्रगण सुखलाल
0.008
0.008
100/2
37 शारदा पत्नि भोपा सरोज संतोष पुत्रीयां भोपा
0.006
0.006
100/3/1
विपिन वल्द लक्ष्मण
38
0.006
0.006
100/3/2
39 राजकुमार वल्द लक्ष्मण
40
0.046
0.113
99
देवजी वल्द मन्नू, जितेन्द्र पिता दीनदयाल , रूपेन्द्र पिता दीनदयाल , विजेन्द्र पिता दीनदयाल, गीताबाई पुत्री दीनदयाल , नर्मदादेवी पत्नि तेजराम , दिनेश वल्द तेजराम , दीपक वल्द तेजराम , अजय वल्द तेजराम, मालती पुत्री तेजराम, यशोदा पुत्री तेजराम, शंकुनतला पुत्री तेजराम, रेवती मन्नू, मोहन पिता मन्नू, सुमंत्रा पुत्री मन्नू, छोटीबाई पुत्री मन्नू, बटरिया पत्नि भूरेलाल , जीवनलाल वल्द भूरेलाल
0.073
0.093
101
41 शिवनारायण , गरीबदास पुत्रगण खुशीलाल, आशाबाई पुत्री खुशीलाल
1.185
6.750
योग
(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू- अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
सुश्री सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 2737-भू-अर्जन-2024
सतना, दिनांक 16 दिसम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र . एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम हरदुआ कोठार
(घ) क्षेत्रफल- 1.5060 हे ०
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
2
1
गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी 1
2 गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी
3
गोविंदा पिता भोला ढीमर पता लोहरौरा भूमिस्वामी
4 निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
5 निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
6
निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
7
अर्जित रकवा
खसरा नं.
4
3
15/2
0.2830
16/2
0.0420
19/2
0.0550
55
0.0420
56
0.0840
57
0.0380
20/1
अंकित मिश्रा पिता राकेश कुमार मिश्रा पता सतना भूमिस्वामी
8
0.0580
20/2
प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
0.0580
20/3
9 सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
10 प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
11
अरविंद तिवारी पिता रामनारायण तिवारी पता सतना भूमिस्वामी
12 अरविंद तिवारी पिता रामनारायण तिवारी पता सतना भूमिस्वामी
13
सतानंद पिता जीवनलाल ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
0.0570
20/4
0.0570
21/1/1
0.0030
3/1/1
0.0840
23/1/1
0.0270
23/1/3
0.0160
रत्नेश यादव पिता श्री लक्ष्मी यादव पता सतना 1/2 भाग 14 भूमिस्वामी आदित्य यादव पिता श्री बाला प्रसाद यादव पता सतना 1/2 भाग भूमिस्वामी
15
मनोज पिता गणेश प्रसाद कोटवार जगजाहिर पिता भगवानदीन कुशवाहा पता सतना भूमिस्वामी
16
24/1
0.0310
26/1/2
उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा
17
0.0705
26/1/3
भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा
18
0.0705
25/1/1
भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा
19
0.0200
25/1/2
आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा
0.0640 6393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
20 25/1/3
0.0100
आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी पता लोहरौरा
21 52/1
0.0060
आनंद बहादुर सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी भूपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार 1/3 भाग भूमिस्वामी पता लोहरौरा
22
0.0400
52/2
उपेन्द्र सिंह पिता पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता लोहरौरा
23 53/1
0.0050
विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
0.0050
53/2
प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
24
53/3
0.0050
सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
25
53/4
0.0050
प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
26
54/1
0.0370
अंकित मिश्रा पिता राकेश कुमार मिश्रा पता सतना भूमिस्वामी
27
28 54/2
0.0370
प्रदीप कुमार पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
54/3
0.0370
सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
29
54/4
0.0370
प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
30
31 59/1/1
0.0032
विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा . पता सतना भूमिस्वामी
32 59/1/2
0.0032
विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
59/1/3
0.0032
सूर्यकांत पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
33
59/1/4
0.0032
प्रकाश पिता विजय कुमार ब्रा. पता लोहरौरा भूमिस्वामी
34
35 59/2
0.0032
विजय कुमार पिता ओंकार नारायण ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
36 58
0.0030
निर्मला पत्नी राकेश ब्रा. पता सतना भूमिस्वामी
27
0.0180
रामसरोवर पिता गिरजा दत्त फूला पिता रामविशाल हर प्रसाद पिता चुन्नी लाल बालमुकुंद वालकृष्ण पिता रामकुमार रामलाल कृष्ण स्वरूप्इन्द्रकली बुल्लूबूटी पिता लल्ला प्रसाद 37 किशोर राजकुमारी रामसहेली सियादुलारी पिता रामसिया बेवा माखनलाल पैसुनिया वुधिया इन्दी चुनवादी पिता रामकिशोर रामवती कृष्णा ममता पिता लालमन रामरती पिता ददनराम पता सा. देह भूमिस्वामी
38
0.0850
28
आनंद बहादुर सिंह पिता राजेन्द्र सिंह परिहार पता सतना म०प्र०
1.5060
कुल योग रकबा हे.में
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6394
सतना , दिनांक 17 दिसम्बर 2024 क्र. 2750- भू- अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उंचेहरा
(ग) नगर / ग्राम गोबरांवकला
(घ) क्षेत्रफल- 0.5550 हे0
खसरा नं.
क०
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा
4
3
2
1
0.0650
53/2
1 रामसजीवन पिता इत्ता कोल बिहटा देह भुमि स्वामी
0.0610
58/2
जगदीश पिता सुखई चमार बिहटा देह भुमि स्वामी
2
3
0.0520
288/1
सुरेश प्रसाद पिता साधूलाल रमेश प्रसाद लीला पिता साधूलाल सा० देह भुमि स्वामी
289/1
0.0210
4 मु. देवकली बेवा चन्द्रभान, सम्भू, शैल कुमार, गुड्डी, प्रमोद अंजू पिता चन्द्रभान सा० देह भूमिस्वामी
0.0140
392/2
5 रामकिशोर पिता छोटवाई कुम्हार बिहटा भूमिस्वामी
0.0380
1299/1
6 राजबहादुर पिता वृदावन काछी सा० देह भूमिस्वामी
0.0460
1299/2
7 रामबहादुर पिता वृदावन काछी सा० देह भूमिस्वामी
0.0100.
1299/3
8 मोतीलाल पिता वृदावन काछी सा० देह भूमिस्वामी
1300/1 0.0930 9 धमेन्द्र , सुखविन्द, अरविन्द, जमुना प्रसाद , रामकली पत्नी जमुना प्रसाद सा० देह भूमिस्वामी
10
0.0540
1619/2/1
मु. चन्दा बेवा हीरालाल , राजकुमार पिता हीरालाल सा० देह भूमिस्वामी
11
277/1/1
0.0400 राधा बेवा गोपाल सिंह, प्रेमबाई बेवा गोपाल सिंह , रावेन्द्र सिंह, अशीष सिंह, अमित सिंह खुसी नाबालिग पिता गोपाल सिंह संरक्षक मॉ राधा जाति कुर्मी सा० बिहटा भूमिस्वामी
0.0610
321/2
मथुरा पिता छोटा चमार निवासी गोबरांव कला
12
0.5550
कुल योग रकबा है.में-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद - सतना शाखा नहर के अन्तर्गत महदेई वितरिका की गोबरांवकला माइनर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
6395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
सतना, दिनांक 26 दिसम्बर 2024 क्र. 2808 - भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर /ग्राम - पथरौंधा
(घ) क्षेत्रफल- 18.7380 हे०
क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
खसरा नं०
अर्जित रकवा (हे.में.)
0.1870
554/1/1/1
1
गुन्नीलाल पिता रामसेवक काछी जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0090
554/1/2
2
रामकिशोर पिता गोपाली जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.2090
554/1/3/1
3 दददू पिता रामसखा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.2090
554/2/5/3/1
4 दददू पिता रामसखा जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.2800
554/1/3/2
5
रामप्रताप पिता रामसखा कुशवाहा जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.4460
554/2/1/3/1/1
6
रामप्रसाद पिता मिरिया चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.1870
554/2/1/2
कंछेदी पिता मिरिया चमार पता सा, देह भूमि स्वामी
7
760
0.5820 8
माया बेवा नरवदा प्रसाद जाति चमार 1/5 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजकुमार पिता नरवदा प्रसाद जाति चमार 1/5 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रमेश पिता नरवदा प्रसाद जाति चमार 1/5 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ममता पिता नरवदा प्रसाद जाति चमार 1/5 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कुसमा पिता नरवदा प्रसाद जाति चमार 1/5 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.4780
439
9
कन्छेदीलाल, सुमन पिता विशालप्रसाद सुमन जाति चमार पता सा. धवारी गली नं० 1 सतना भूमि स्वामी
0.0980
440
10
सकुन्तला पत्नी तिजोला 1/20 , सुनील 1/20 , शुशील 1/20, पुष्पा1/20, वर्षा1/20 पिता तिजोला चमार सा. पथरौंधा, 6396
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
चिरौजीलाल 1/4 , केशकली 1/4, मुन्नी 1/4, पिता दीनबन्धु
11
436/2
0.0730 जगदीश प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
411/2
0.1280 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
414
0.1880 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
436/1
0.0120 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
437
0.0840 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
438/2/2
0.1340 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
397/2/2/3
0.1470 कामता प्रसाद पिता मइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
18
438/2/1
0.1360 राजेश पिता दद्वी प्रसाद ब्रा 1/2 , मुन्ना पिता दद्वी प्रसाद ब्रा 1/2 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
413
0.1970 शोभा पिता राजाराम जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
438/1
0.0160 शोभा पिता राजाराम जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
433
0.0200 मुन्नालाल पिता भइयादीन जाति चमार 1/7 , जीवनलाल पिता भइयादीन 1/7 , नारेन्द्र पिता भइयादीन जाति चमार 1/7 . उर्मिला पुत्री भइयादीन 1/7 , रामकली पत्नी भइयादीन 1/7 , ललिता पत्नी सुग्रीव 1/21 अगम पिता सुग्रीव जाति चमार 1/21 , रश्मी पिता सुग्रीव 1/21 , श्यामकली पत्नी मोतीलाल 1/21 , नीलू पिता मोतीलाल 1/21 प्रिया पुत्री मोतीलाल जाति चमार 1/21 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
434
0.0420 मुन्नालाल पिता भइयादीन जाति चमार 1/7 , जीवनलाल पिता भइयादीन 1/7 ,नारेन्द्र पिता भइयादीन जाति चमार 1/7 उर्मिला पुत्री भइयादीन 1/7 , रामकली पत्नी भइयादीन 1/7 ललिता पत्नी सुग्रीव1/21 अगम पिता सुग्रीव 1/21 , रश्मी पिता सुग्रीव 1/21 , श्यामकली पत्नी मोतीलाल 1/21 नीलू पिता मोतीलाल 1/21 प्रिया पुत्री मोतीलाल 1/21 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
435
0.0310 23
मुन्नालाल पिता भइयादीन 1/7 जीवनलाल पिता भइयादीन 1/7 , नारेन्द्र पिता भइयादीन 1/7 , उर्मिला पुत्री भइयादीन 1/7 , रामकली पत्नी भइयादीन 1/7 , ललिता पत्नी सुग्रीव 1/21 ,अगम पिता सुग्रीव 1/21 , रश्मी पिता सुग्रीव 1/21 श्यामकली पत्नी मोतीलाल 1/21 ,नीलू पिता मोतीलाल जाति चमार 1/21 , प्रिया पुत्री मोतीलाल जाति चमार 1/21 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
वालेन्द्र प्रताप पिता रामचन्द्र कुशवाहा पता पथरौंधा उचेहरा 417/2 0.2040
24
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25 व्रदी प्रसाद पिता खुल्ली काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य 415/1 0.0940
प्रदेश भूमि स्वामी
26 व्रदी प्रसाद पिता खुल्ली काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य 417/1 0.1100
प्रदेश भूमि स्वामी
27 ब्रदी प्रसाद पिता खुल्ली काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य 479 0.2580
प्रदेश भूमि स्वामी
28 शील शान्ती कुशवाहा पत्नी रामसुरेश कुशवाहा जाति काछी पता 405/1/2 0.2020
पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29 रामसुरेश पिता पूनमलाल कुशवाहा जाति कुशबाहा पता सा० 406 0.3340
मझगवा खुर्द भूमि स्वामी
30 रामसुरेश पिता पूनमलाल कुशवाहा जाति कुशबाहा पता सा० 407/2 0.0210
मझगवा खुर्द भूमि स्वामी
31 रामसुरेश पिता पूनमलाल कुशवाहा जाति कुशबाहा पता सा०
408 0.0520
मझगवा खुर्द भूमि स्वामी
32 रामसुरेश पिता पूनमलाल कुशवाहा जाति कुशबाहा पता पथरौंधा
405/2/2/2 0.0820
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
नारेन्द्र प्रसाद पिता रामखेलावन जाति वागरी पता पथरौंधा
33 407/1 0.0100
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
नारेन्द्र प्रसाद पिता रामखेलावन जाति वागरी पता पथरौंधा
34 0.0630
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 420
नारेन्द्र प्रसाद पिता रामखेलावन जाति वागरी पता पथरौंधा
35 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 421 0.0310
36 रामसुख तनय बद्री प्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी 418 0.0630
37 रामसुख तनय बद्री प्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी 419 0.0420
38 रामसुख तनय बद्री प्रसाद जाति काछी पता सा.देह भूमि स्वामी 409 0.0840
39 रामसुख तनय बद्री प्रसाद जाति काछी पता सा. देह भूमि स्वामी 410 0.0210
संगीता सिंह बागरी पत्नी सुखेन्द्र कुमार बागरी पता मझगवां
40 खुर्द सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 393/1/2/1/1 0.3800
41 सुधा बागरी पत्नी गुलाबदास बागरी पता मझगवां खुर्द सतना 393/1/2/1/2
0.2000
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42 शान्ति बागरी पत्नी ललेश कुमार बागरी पता मझगवां खुर्द 393/1/2/2
0.4050
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राजेश शर्मा पिता रामसजीवन शर्मा राव पता पतेरीसतना सतना
43 394/2/2/1 0.6000
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राजेश शर्मा पिता रामसजीवन शर्मा राव पता पतेरीसतना सतना
44 394/2/2/2/1 0.1840
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6398
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
45
0.2840 394/2/2/2/2
रजनी शर्मा बेवा विनोद कुमार शर्मा 1/4 , नीतेश शर्मा पिता विनोद कुमार शर्मा 1/4 निशा शर्मा पुत्री विनोद कुमार शर्मा 1/4. रेखा शर्मा पुत्री विनोद कुमार शर्मा 1/4 पता पतेरी सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
46
0.5000 394/2/2/3
रजनी शर्मा बेवा विनोद कुमार शर्मा 1/4 ,नीतेश शर्मा पिता विनोद कुमार शर्मा 1/4 , निशा शर्मा पुत्री विनोद कुमार शर्मा 1/4, रेखा शर्मा पुत्री विनोद कुमार शर्मा 1/4 पता पतेरी सतना सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0830 394/1/1/1
विश्राम पिता कल्लू चमार पता सा, देह भूमि स्वामी
47
48
0.0730 394/1/1/3
झलकन ऊर्फ अमिरिती बेवा भगवानदीन चमार 1/2 , रामनरेश पिता भगवानदीन चमार 1/2 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
49
0.1620 394/1/1/2/1
संतोश बागरी पिता सौखीलाल बागरी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
50
0.2200 394/2/1/1
संतोष कुमार पिता सौखीलाल जाति बागरी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
51
0.2090 394/2/1/2
सरोज बेवा राजमन बागरी जाति बागरी 1 / ,सुनील पिता राजमन बागरी जाति बागरी 1/2 पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.1050 394/2/1/3
हेतराम पिता सौखीलाल वागरी पता सा, देह भूमि स्वामी
52
0.1050 397/1/3/1
मुन्ना पिता भइयादीन चमार पता सा. देह भूमि स्वामी
53
54
0.1050 397/1/3/2
जीवनलाल पिता भइयादीन जाति चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
55
0.1050 397/1/3/3
नारेन्द्र पिता भइयादीन चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
56
0.1050 397/1/3/4
ललिता बेवा सुग्रीव चौधरी जाति चमार 1/3 , आगम नाबालिग पिता सुग्रीव चौधरी संरक्षक माँ ललिता जाति चमार 1/3 , रश्मी नाबालिग पुत्री सुग्रीव चौधरी संरक्षक माँ ललिता जाति चमार 1/3 पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
57
0.1050 397/1/3/5
श्यामकली वेवा मोतीलाल नीलू पिता मोतीलाल चमार पता निवासी ग्राम पथरौधा भूमि स्वामी
58
0.1460 397/2/2/2
सुकवरिया बेवा झल्लू प्रसाद चौधरी 1/6 ज्ञानेन्द्र पिता झल्लू प्रसाद चौधरी 1/6 कमला पुत्री झल्लू प्रसाद चौधरी 1/6 संजो पुत्री झल्लू प्रसाद चौधरी 1/6 विमला पुत्री झल्लू प्रसाद चौधरी 1/6काजल पत्नी चन्दा किशोर चौधरी 1/12 महक पत्नी चन्दा किशोर चौधरी 1/12 नाबालिक संरक्षक माँकाजल चौधरी
59
0.2100 416
श्रीकांत पिता दालन प्रसाद काछी जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
60
0.1450 425/2
श्रीकांत पिता दालन प्रसाद काछी जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
61
0.0630 415/2
श्रीकांत पिता दालन प्रसाद काछी जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 6399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
62 422/1/1
0.0420
चेतराम कुशवाहा पिता राम प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
63
0.1750 425/1/1
चेतराम कुशवाहा पिता राम प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
64
0.0420 422/1/2
शीवेन्द्र प्रताप कुशवाहा नाबालिग पिता वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा संरक्षक मा पूनम कुशवाहा पत्नी वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा जाति काछी 1/2 , शिवांश प्रताप कुशवाहा नाबालिग पिता वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा संरक्षक मा पूनम कुशवाहा पत्नी वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा जाति काछी 1/2 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
65
0.1750 425/1/2
शीवेन्द्र प्रताप कुश्वाहा नाबालिग पिता वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा संरक्षक मा पूनम कुशवाहा पत्नी वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा जाति काछी 1/2 , शिवांश प्रताप कुशवाहा नाबालिग पिता वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा संरक्षक मा पूनम कुशवाहा पत्नी वीरेन्द्र प्रताप कुशवाहा जाति काछी 1/2 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
66
0.2000 425/3
राजधनी पिता कामता प्रसाद जाति काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी
67
0.1050 365
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
68
0.0840 366
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
69 367/2
0.0730
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
70 375
0.0310
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
71 376
0.0310
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
72 377
0.0520
छोटेलाल पिता मलखान काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
73 367/1
0.0310
रामनरायण पिता रामखेलावन जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
74 368
0.1050
रामनरायण पिता रामखेलावन जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
75 374
0.0210
रामनरायण पिता रामखेलावन जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
76 369/2
0.0210
रामनरायण पिता रामखेलावन जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
77
0.0780 369/1/1
फग्गूलाल ऊर्फ रामदयाल पिता रामगरीव जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
78 370
0.0160
फग्गूलाल ऊर्फ रामदयाल पिता रामगरीव जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.0790 369/1/2
प्रेमबाई कुशवाहा पति रामनरामनारायण कुशवाहा भूमि स्वामी
79 6400
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
[ भाग 1
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
80 371
0.0150
प्रेमबाई कुशवाहा पति रामनारायण कुशवाहा भूमि स्वामी
81 360
0.0150
सुरेन्द्र पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
82 सुरेन्द्र पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
83 361
0.0840
सुरेन्द्र पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
84 362
0.0250
0.0100 355/2
सुरेश पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी
85 सुरेश पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
86 356/2
0.0630
357
0.0310
सुरेश पिता तीरथ प्रसाद काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
सुमित्रा बेवा रामनारायन जाति काछी 1/5 , राजेन्द्र पिता रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, बुट्रटन पुत्री रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, गिरजा पुत्री
87
0.0310 354/2
रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, रामबाई कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा 1/20, सोनू पिता राजेश कुशवाहा 1/20, विकाश पिता राजेश कुशवाहा 1/20, आरती पुत्री राजेश कुशवाहा 1/20 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
88
0.0210 355/1
सुमित्रा बेवा रामनारायन जाति काछी 1/5 , राजेन्द्र पिता रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, बुट्रटन पुत्री रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, गिरजा पुत्री रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5 , रामबाई कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा 1/20 , सोनू पिता राजेश कुशवाहा 1/20, विकाश पिता राजेश कुशवाहा 1/20 , आरती पुत्री राजेश
कुशवाहा 1/20 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
89
356/1
0.0420
सुमित्रा बेवा रामनारायन जाति काछी 1/5 , राजेन्द्र पिता रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, बुटूटन पुत्री रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5 , गिरजा पुत्री रामनारायन कुशवाहा जाति काछी 1/5, रामबाई कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा 1/20 , सोनू पिता राजेश कुशवाहा 1/20, विकाश पिता राजेश कुशवाहा 1/20, आरती पुत्री राजेश कुशवाहा 1/20 पुता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश
90
353/1
0.0520
दीना प्रसाद पिता सौखीलाल काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
91
351
0.0560
दीना प्रसाद पिता सौखीलाल काछी पता उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
352
0.0630
कन्छेदीलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
92
349
0.0360
कन्छेदीलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
93
94
0.0360 350
कन्छेदीलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भाग 1 ]
6401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
ग्राम पथरौंधा तहसील उचेहरा
95 330/1/1/2
0.1050
कन्छेदीलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
96 329/1/1
0.0150
कन्छेदीलाल कुशवाहा पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
97 330/1/1/3
0.3000
जगदीश पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
98 329/1/2
0.0150
जगदीश पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
99 348
0.0630
महेश प्रसाद पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
100
0.0010 329/1/3
महेश प्रसाद पिता रामाश्रय कुशवाहा जाति काछी पता पथरौधा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
101 470/2
0.1060
जगदीश पिता दुपका गङारी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
102
0.1170 470/1
मुन्नीलाल पिता दुपका गडारी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
103
0.0150 297/4
छोटेलाल पिता जुगुल काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
104
0.0100 297/1
प्यारेलाल पिता जुगुल काछी, प्यारेलाल पिता जुगुल काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
105 471
0.3100
शान्तीवाई बेवा दादूराम जाति ब्रा 1/2, द्वारिका प्रसाद पिता दादूराम जाति ब्रा 1/2 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
106 472/1
0.2090
पारवती पुत्री रामाधीन जाति बागरी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
107 297/5
0.0050
रामभगत पिता जुगुल काछी , रामभगत पिता जुगुल काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
108
0.0650 484/2/6
रामभगत पिता जुगुल काछी, रामभगत पिता जुगुल काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.1450 473/1/1
गोरेलाल पिता कल्लन चमार पता सा, देह भूमि स्वामी
109
110
473/1/2
0.1450
रामौतार पिता नन्दीलाल जाति चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
111
473/2
0.0310
रामकुमार पिता रामसिया चमार पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
477
0.1860
रामकेश पिता रामचन्द्र कुशवाहा पता पथरौंधा उचेहरा सतनां मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 112
113
0.3760 484/1
रामधनी पिता कामता जाति काछी पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
114
0.0100 483
धर्मेन्द्र सिंह पिता रामशिवबालक जाति बागरी पता सा. देह भूमि स्वामी 6402
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
ग्राम पथरौधा तहसील उचेहरा
115 मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अमृतलाल पिता जुगुल जाति काछी पता पथरौधा उचेहरा सतना
486 0.1360
116 अमृतलाल पिता जुगुल जाति काछी पता पथराँधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
487 0.0050
लखन पिता पूरन गडारी 1/6, श्यामलाल पिता पूरन गडारी
117 1/6, शिवलाल पिता पूरन गडारी 1/6 , सोविद पिता पूरन 494/1 0.1350
गडारी 1/6, कुशमा पुत्री पूरन गडारी 1/6 , संतोषी पुत्री पूरन गडारी1/6 पता पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
118 मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सीमा पत्नी शिववालक जाति वागरी पता पथराँधा उचेहरा सतना 492 0.0310
119 सीमा पत्नी शिववालक जाति वागरी पता पथरौंधा उचेहरा सतना
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 491 0.0310
120 भाईलाल तनय लल्ला जाति गड़ारी पता सा.देह भूमि स्वामी 0.4800
494/2
121 अमरदीप पिता प्रदीप सिंह जाति वघेल पता पथरौंधा उचेहरा 0.4660
सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 101
122 पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा 84 0.0520
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
123 पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा 85 0.0420
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा
124 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 86 0.0420
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा
125 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 87 0.1630
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा
126 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 88 0.1050
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा
127 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 89 0.0520
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा
128 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 90 0.1250
पुष्पराज सिंह पिता रामराज सिंह जाति बघेल पता पथरौंधा 95 0.0630
129 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सतीष सिह पिता पुष्पराज सिह जाति बघेल पता पथरौधा
उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 96/4 0.4050
130
सतीष सिह पिता पुष्पराज सिह जाति बघेल पता पथरौंधा
97/1 0.0310
131 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी पुष्पराज सिंह जाति बघेल पता
96/3 1.5000
132 पथरौधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
श्रीमती सावित्री सिंह पत्नी पुष्पराज सिंह जाति बघेल पता
133 पथरौंधा उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 97/2 0.0210
आदित्य प्रताप सिंह पिता प्रकाश सिंह बघेल पता पथरौंधा
649 0.5600
134 उचेहरा सतना मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रामलखन पिता जुगुल कुशवाहा पता पथरौंधा उचेहरा सतना 0.0650
135 484/2/3
मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कुल योग- 18.7380
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग
कमांक-7 जिला-सतना (म.प्र.) द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मोहरी वितरिका एवं
उमरहाट वितरिका नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्रमांक/क्रमांक: 122/2024/PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , ( 1927 क्रमांक 16 सन् 1927) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संबोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
जिला- छिन्दवाड़ा
वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्रमांक
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
तहसील- तामिया
वनपरिक्षेत्र- तामिया
वनखण्ड की सौमायें
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद क्षेत्रफल हे0में
1.69
71/1/1/4(S)
उत्तर मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1.68
71/1/1/5(S)
1
लहगडुआ
लहगडुआ (ए)
शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-
पूर्व मुनारा क्रमांक 6 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा
3.37
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा
1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6- MPB 011 / 2022- BHO दिनांक 04.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , संभाग छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना बोमल्या से सातग्वारी मार्ग निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A(3 ) के पालन में प्रभावित 1.69 हेक्टेयर वनभूमि एवं [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6404
भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6- MPB 0 :10/2022 - BHO दिनांक 04.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , संभाग छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना नवेगांव से घानाउमरी मुख्य मार्ग से टेकापार वनगाम से बरेलीपार मार्ग निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A(3 ) के पालन में प्रभावित 1.68 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 3.37 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़-चटटान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक क्रमशः राजस्व प्रकरण क्रमांक 004/1/19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 005/3/19(4)/2021-22 दिनांक 19.08.2021 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।
२. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है - 1. व्यतिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत सरंक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्र.122-2024- PCCF. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 122-2024 - PCCF, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,. क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
6405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 23rd December 2024
No./क्रमांक: 122/2024/PCCF :: In exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927) , the State Govemment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N.22°17′27.493 " to N 22° 17′32.953 " North Latitude and E 78°42'32.429" to E 78°42'44.978 " East Longitude .
SCHEDULE
District:-Chhindwara
ForestDivision :-West division chhindwara
Details of Land Included
S.N.
Tahsil:- Tamia
ForestRange: - Tamia
ForestBlock Boundaries
KhasraNo.
Present head of Land
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
Area (Hectare)
1.69
71/1/1/4(S)
1
Lehgadua
Lehgadua (A)
North- Artificial forest boundary from Pillar No 1 to Pillar No 6.
Artificial East- forest boundary from Pillar No 6 to Pillar No 7 .
1.68
71/1/1/5(S)
Government Forest Department Madhya Pradesh Government
(A) Reason for publication of Notification:-
South- Artificial forest boundary from Pillar No 7 to Pillar No 14.
Total
3.37
West- Artificial forest boundary from Pillar No 14 to Pillar No 1.
In accordance with condition No A(3 ) laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No 6-MPB 011 /2022 - BHOdated 04.09.2024 and in lieu of 1.69 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bomalya to Satgwari Road of Executive Engineer PWD Chhindwara and In accordance with condition No A(3 ) laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No. 6- MPB 010/2022 - BHO dated 04.09.2024 and in lieu of 1.68 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Nawegao to Ghanaumari Main Road to Tekapar forest village to Barelipar of ExecutiveEngineer PWD Chhindwara the above mentioned Total Revenue Land of 3.37 hectare transferred or muted in favour of DFO West Chhindwara Division Forest Departmentby respectively order No 004/A- 19(4)/2021-22 dated 19.08.2021 and 005/A- 19(4)/2021-22 dated 19.08.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .
1. Details of other Reasons - Nill
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar-Parasia District Chhindwara are as under : -
1. Individuals Rights :- There are no individual rights on the said land .
2.Community Rights: - There are no Community rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India
Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6406
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2024
क्रमांक/क्रमांक: 130/2024/PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
तहसील :- भाभरा
जिला :- अलीराजपुर
वनपरिक्षेत्र :- भाभरा
वनमंडल :-अलीराजपुर
अ.क्र.
प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड की सीमाये वनखण्ड की भूमि काविवरण
ग्रामका नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1
2
3
4
5
6
7
1
चस्नोई 2057/2 21.013
बड़ा खुटाजा बड़ा खुटाजा
उत्तर - प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 23 से 30 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 30 से 31 होते हुये संरक्षित वनखंड 2
3.76
काना.का.का. 1/2
दित्या फलिया
सेजवाड़ा के कक्ष क्रमांक 970 के मुनारा क्रमांक 1 तक कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड सेजवाड़ा के कक्ष क्रमांक 970 के मुनारा क्रमांक 1 से 41 होते हुये 30 तक की 3
1/1/2 1.00
काना.का.का.
दित्या फलिया
वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड सेजवाड़ा के कक्ष क्रमांक 970 के मुनारा 30 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा
क्रमांक 14 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
यांग :- 25.773
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार -
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO. 6-MPC 065/2021-BHO दिनांक 28.05.2022 , F.NO. 6- MPR 018/2022-BHO दिनांक 13.02.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश भोपाल का पत्र क्रमांक F-5/ 1134/2022/10-11 /2036 दिनांक 08-06-2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, संभाग इन्दौर-2, जिला धार की स्वीकृत परियोजना भाभरा- कट्ठीवाड़ा-खेड़ा मार्ग, अलीराजपुर- मथवाड़ मार्ग एवं जोबट- नानपुर मार्ग में प्रभावित 24.451 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 25.773 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.773 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में
कलेक्टर जिला अलीराजपुर का आदेश क्रमांक/0001/अ-20( 1 )/2021 /2000 का पृष्ठ क्रमांक/ 521 /रीडर/2021 दिनांक 22.07.20211 6407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
कलेक्टर जिला अलीराजपुर का आदेश क्रमांक/0002/अ-20( 1 )/2021 /2000 का पृष्ठ क्रमांक/522/रीडर/2021 दिनांक 22.07.2021
कलेक्टर जिला अलीराजुपर के आदेश क्रमांक/0025/अ-20(3)/2021 /2000 का पृष्ठ क्रमांक/869/रीडर/ 2021 दिनांक 19.11.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार भाभरा , भाभरा के प्रतिवेदन दिनांक 01.12.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।
(अ) व्यक्तिगत अधिकारः- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकारः- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2024
क्र.130-2024- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 130-2024- PCCF , दिनांक 24 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6408
Bhopal , the 24th December 2024
No/क्रमांक: 130/2024/PCCF ::In exercise of the powers conferredby section 29 of
the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District - Alirajpur
ForestDivision- Alirajpur
Tehsil - Bhabhra
ForestRange - Bhabhra
Details of Land Included
S.No.
Forest Block Boundaries
No. Khasra
Nameof Village
Present headof land Name of Proposed ForestBlock
3
4 1
2
Area (Hectare)
7
6
5
2057/2
Chamoi 1 Bada khutaja Bada khutaja
kal 2
Na. Ka . Ka.
Ditya Faliya
21.013
forest North-Artificial boundary from Pillar No. 23 to 30 of proposed protected forest block.
1/2
3.76
1.00
1/1/2
kal
3
Na. Ka. Ka.
Ditya Faliya
East Artificial forest boundary from Pillar No. 30 through 31 to pillar No. 1 of protected forest block Sejwada compartment No. 970 and forest boundary from pillar No. 1 through 41 to 30 of protected forest block Sejwada compartment No. 970 and artificial boundary from pillar no. 30 protected forest block of Sejwada compartment No. 970 to Pillar No.1 of proposed forest block. protected
South-Artificial forest 6409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 14 of proposed forestblock. protected
West- Artificial forest boundary from Pillar No. 14 to Pillar No. 23 of proposed forest block. protected
Total
25.773
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and climate change Govt. of India's order F.NO. 6- MPC 065/2021- BHO dated 28-05-2022, F.NO. 6- MPR018/2022 - BHO dated 13-02-2024 and PCCF Land Management Madhaya Pradesh Bhopal letter no . F- 5/1134/2022/10-11/ 2036 date 08.06.2022 in lieu of 24.451 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bhabhra- Katthiwar- kheda raod, Alirajpur-Mathwar road and jobat-nanpur road of Divisional Manager , Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. Dhar. the above mentioned Non Forest Land of 25.773 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order number 0001 /A-20 ( 1 )/2000/ 2021 page no. 521 dated 22.07.2021 , order no . 0002/A-20( 1 )/2000/2021 page no . 522 dated 22.07.2021 and order no.0025/A-20 (3 )/2000/2021 page no. 869 dated 19.11.2021 of Collector ALIRAJPUR for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nil
The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated 01-12-2022 ofTahslildar Bhabhra ( Designation of Competent Revenue Officer ) are as under.
(a) Rights of individuals :- Nil
(b) Rights of communities :- Nil
Therefore the above land is being decaled as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6410
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
संशोधित अधिसूचना.
क्रमांक FOR /8 /0007/ 2024- Sec - 3-10 ( FOR ) ::राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक /5/52/85/ दस/3 दिनांक 1 जून 1985 जो मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 25/07/1986 को प्रकाशित हुई है में, भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 20 की अधिसूचना की अनुसूची में लासूर वनखण्ड के ग्राम जनकपुर में कालम क्रमांक 5 में उल्लेखित रकबे में त्रुटिपूर्ण फार्म फैक्टर उपयोग होने से रकबा त्रुटिपूर्ण होकर खसरे के वास्तविक रकबे से अधिक प्रकाशित हो गया है.
अतः राज्य शासन एतदद्वारा उक्त त्रुटि को सुधार कर निम्न अनुसूची अनुसार ग्राम जनकपुर के संदर्भ में अधिसूचना क्रमांक /5/52/85/दस/3 दिनांक 1 जून 1985 को संशोधित करता है।
जिला- नीमच
वनमण्डल- नीमच
ग्राम का
अनुसूची
तहसील-जावद
परिक्षेत्र - रतनगढ़
पूर्वअधिसूचना अनुसार
नाम
अनु. क्र.
वन खण्ड का नाम
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में )
रकबा (बीघा में)
रकबा
(हेक्टेयर में)
2
3
4 1
479 1.
लासूर 5.
जनकपुर
490
491
7
6
5
2.729
13.06
3.112
0.428
2.05
0.408
0.018
0.09
0.004
7.524
36.00
10.060
492
7.524
36.00
10.060
493
7.524
36.00
10.060
494
495 6.240 20.17 4.215
496 1.280 5.03 1.051
36.00 7.524
10.060
497 6411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
7.524
36.00
10.060
498
2.299
11.00
3.002
499
3.971
19.00
500 6.112
0.412 2.15 0.449
501
502 10.060 36.00 7.524
503 10.060 36.00 7.524
504 10.060 36.00 7.524
505 10.060 36.00 7.524
506 2.002 9.14 1.910
8.425 29.03 6.067
507
508 10.060 36.00 7.524
509 10.060 36.05 7.524
510 3.460 12.05 2.518
511 4.832 17.00 3.553
512 6.413 20.05 4.190
513 10.500 34.13 7.133
495/515 10.060 36.00 7.524
योग 176.932 626.00 130.819
बीघा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6412
भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्रमाँक/1/199523 /2024:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन्1927 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि: -
(क) नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट पड़त भूमि और वन भूमि जो वनखण्ड 23 °02'33.48 " से 23°04'07.11 " उत्तर अक्षांश तथा 79 °48′19.89 " से 79 °51′26.00 " पूर्व देशांश के मध्य स्थित है, को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय कर लिया गया है ।
(ख) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जबलपुर को उक्त अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करता है।
अनुसूची
जिला- जबलपुर, तहसील-जबलपुर,
खसरा क्रमांक वनमंडल- जबलपुर (सामान्य) , वन परिक्षेत्र- बरगी.
सीमाओं का विवरण
क्षेत्रफल (हेक्टेयर )
नया
ग्राम / संरक्षित बनखण्ड पुराना
पटवारी हल्का क्रमांक
क्र. प्रस्तावित आरक्षित वनसखण्ड
6
3
1 2
4
5 यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
राजपत्र में धारा-29के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन दिनाँक
यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक
10
9
11 8
7
घाटपिपरिया 14
18.70
1(भाग) 1 नयागांव (अ)0- 88
रा.नि.नं.- बरगी, प.ह.नं.- 39, ग्राम- घाटपिपरिया
9/1 11(भाग)
01/08/1958
पहाड़- चट्टान
9-x-58 DATE 10/07/1958
उत्तर प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 55 से मुनारा क्रमांक 283 तक कृत्रिम वन सीमा।
0.75
2 चारागाह
पूर्व प्रस्तावित आरक्षित
19.45
योग
17
20
नयागांव
वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 283 से मुनारा क्रमांक 356 तक कृत्रिम वन
0.14 चारागाह
सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित
7.20
21 (भाग)
15 (भाग) रा.नि.मं.- बरगी, प.ह.नं.- 33, ग्राम- नयागांव
आरक्षित वनखण्ड के पहाड़- चट्टान
मुनारा क्रमांक 356 से मुनारा क्रमांक 472 एवं प्रस्तावित आरक्षित
कनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 7 2से
234-घाटपिपरिया संरक्षित वनखण्ड के
मुनारा क्रमांक 11 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम
234-घाटपिपरिया संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से
मुनारा क्रमांक 9 तक संरक्षित वन सीमा एवं 234-घाटपिपरिया
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रर्मोंक 9 से प्रस्तावित आरक्षित कनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 एवं प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक
1 से मुनारा क्रमांक 55 तक कृत्रिम वन सीमा।
6413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
96/14 82 0.20 पहाड़
आंतरिक खसरा क्रमांक 112 स्कया 0.89 हे० की सीमा को छोड़कर (मुनारा क्रमांक घडी की विपरीतदिशा में)
चारागाह
100/2 83 0.08
उत्तर- मुनारा क्रमांक 65/1 से मुनारा क्रमांक 65/3तक कृत्रिम वन सीमा।
100/1 84 0.41 चारागाह
पश्चिम- मुनारा क्राँक 65/3 से मुनारा क्रमाँক 65/4 तक कृत्रिमवन सीमा।
1.10 चारागाह
98, 99 85 )ط(
दक्षिण- मुनारा क्राँक 65/4 से मुनारा क्रमाँक 65/7 तक कृत्रिम वन सीमा।
73 97
0.28 चारागाह
पूर्व-मुनारा क्रमांक 65/7 से मुनारा क्रमांक 65/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
71, 72 98 1.20 चारागाह (भाग)
आंतरिक खसरा क्रमांक 113 स्कवा 0.56 हे० कीसीमा को छोड़कर (मुनारा क्रर्मीक घड़ीकी विपरीतदिशा में)
76
99 0.27 चारागाह
उत्तर- मुनारा क्रमांक 36/3 से मुनारा क्रमांक 36/4 तक कृत्रिम वन सीमा।
77 100 0.57 चारागाह
पश्चिम- मुनारा क्रमाँक 36/4 से मुनारा क्रमाँक 36/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
78 101 1.64 चारागाह
दक्षिण- मुनारा क्रमाँक 36/1 से मुनारा क्रमांक 36/2तक कृत्रिम वन सीमा।
81 104 1.38 चारागाह
पूर्व- मुनारा क्रर्मोंक 36/2 से मुनारा क्रमांक 36/3 तक कृत्रिम क्न सीमा ।
75 105 5.04 चारागाह
आंतरिक खसरा क्रमांक 310 स्कवा 0.60 हे ०, खसरा क्रमांक 311 स्कवा 0.60हे0 , खसरा क्रमांक 312 स्कवा 2.4. हे0 की सीमाको छोड़कर (मुनारा
क्रमांक घडी की विपरीत
दिशा में)
87 109 1.03 चारागाह
उत्तर- मुनारा क्रमाँक 375/4 से मुनारा क्रमांक 375/5 तक कृत्रिम क्न सीमा।
88 110 0.19 चारागाह
पश्चिम- मुनारा क्रमाँक 375/5 से मुनारा क्रमांक 375/9 तक कृत्रिम वन सीमा।
89
111 0.32 चारागाह
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 375/9 से मुनारा क्रमांक [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6414
95 115 0.34 चारागाह
93 116 1.02 चारागाह
94 117 0.30 चारागाह
92 118 0.33 चारागाह
91 119 0.55 चारागाह
96/15 120 0.80 पहाड़- चट्टान
96/16 121 0.40 पहाड़- चट्टान
90 122 0.55 चारागाह
100.26
96/1 (भाग)
पहाड़- चट्टान
123 (भाग)
योग
25 125.60
1
1
मुकनवारा
375/10 तक कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- मुनारा क्रमाँक 375/10 से मुनारा क्रमांक 375/4तक कृत्रिम वन सीमा।
आआंतरिक खसरा क्रमांक 48 रकवा 3.84, खसरा क्रमांक 49 स्कवा 3.34, खसरा क्रमांक 51 रकवा 1.03 हे ० की सीमा को छोड़कर (मुनारा क्रमांक धड़ी की विपरीत दिशा में)
उत्तर- मुनारा क्रमांक 349/7 से मुनारा क्रमांक 349/16 तक कृत्रिम क्न सीमा।
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 349/16 से मुनारा क्रमांक 349/17 तक कृत्रिम क्न सीमा।
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 349/17 से मुनारा क्रमांक 349/24तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 349/24 से मुनारा क्रमांक 349/7 तक कृत्रिम क्नसीमा।
आंतरिक खसरा क्रमांक 14 स्कवा 3.15 हे ० की सीमा को छोड़कर (मुनारा क्रमाँक घड़ी की विपरीत दिशा में)
उत्तर- मुनारा क्रमांक 299/1 से मुनारा क्रमांक 299/2 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम मुनारा क्रमांक 299/2 से मुनारा क्रमांक 299/5 तक कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 299/5 से मुनारा क्रमांक 299/6 तक कृत्रिम वन सीमा।
7.36 पहाड़-
चट्टान
रा.नि.मं.- बस्णी , प.ह.नं.- 33 , ग्राम- मुकनवारा
0.90
4 (भाग) 3 (भाग)
छोटे झाड़ का जंगल
20
8
0.94 चारागाह पूर्व- मुनारा क्रमांक 299/6 से मुनारा क्रमाँक 299/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
आंतरिक खसरा क्रमांक 70 स्कवा 0.15 हे ० कीसीमा को छोड़कर (मुनारा क्रमांक घडीकी विपरीत दिशा में)
उत्तर- मुनारा क्रमांक 169/2से मुनारा क्रमांक 6415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
16 10 0.47 चारागाह
13
11 0.48 चारागाह
12 (भाग) 10.77 चारागाह
19/1 (भाग)
17
13 0.30 चारागाह
18
14 0.20 चारगाड
चारागाह
19/2 16 0.49
43/1 29 1.63 पहाड़- चहान
26
1.19
34
पहाड़
योग
11 24.73
2.63
झिरी 27 , 30, 65
झाड़ का जंगल
31, 32, 33 , 34, 35
रा.नि.मं.- जबलपुर-2. प.ह.नं.- 27,ग्राम-
67
29
2.93 पहाड़ चट्टान
62 68 0.44 पहाड़
61
69
7.02 पहाड़-
चट्टान
1.22
57, 58, 71 59
झाड़ का जंगल
2.25 छोटे
123, 83 124
झाड़ का जंगल
65, 86 7.16 66/1.
छोटे झाड़ का जंगल
67, 68,
69 , 70,
71, 73,
74, 75
88 15.05
76, 78 , 114,
पहाड़- चट्टान 169/3 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- मुनारा क्रमांक
169/3 से मुनारा क्रमांक
169/4 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- मुनारा क्राँक
169/4 से मुनारा क्रमांक 169/1 तक कृत्रिमवन सीमा।
पूर्व- मुनारा क्रमांक
169/1 से मुनारा क्रमांक 169/2 तक कृत्रिम क्न सीमा।
आंतरिक खसरा क्रमांक 114 स्कवा 0.40 हे ० कीसीमा को छोड़कर (मुनारा क्रमांक घडीकी विपरीत दिशा में)
उत्तर- मुनारा क्रमांक 33/3 से मुनारा क्रमांक 33/4 तक कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- मुनारा क्राँक
33/4से मुनारा क्रमांक 33/1 तक कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- मुनारा क्रमांक
33/1से मुनारा क्रमाँक 33/2तक कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 33/2 से मुनारा क्रमांक 33/3 तक कृत्रिम क्न सीमा।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6416
झाड़ का जंगल
116, 117, 134 130, 93 0.02 132, 133
115 94 0.22
झाड़ का जंगल
94
102 0.49 छोटे झाड़ का जंगल
93 103 0.24 छोटे झाड़ का जंगल
92 104 0.13 छोटे झाड़ का जंगल
91
पहाड़- चट्टान
106 8.30 (भाग)
107 1.94
103
छोटे आड़ का जंगल
96 261 3.80 पहाड़- चट्टान पहाड़-
294 264 11.89
7.07
308 309
चट्टान पहाड़ चट्टान
307 313 7.24
354 326 3.46
पहाड़- चट्टान पहाड़- चट्टान
20 83.50
योग
72.19 चारागाह
चरगवां 7 (भाग) , 13 45 (भाग)
13.98 चारागाह
रा.नि.मं.- बरणी, प.ह.नं.- 37, ग्राम- चरगवां चारागाह
29( भाग) 27
152
चारागाह
31.48
49,45 50 (भाग)
योग
3 117.65
61 370.93
योग (वनखण्ड का क्षेत्रफल):-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्र. 1-199523-2024. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक I - 199523-2024, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल. के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
6417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 23rd December 2024
No./1/199523/2024 :: In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act, 1927 ( No. XVI of 1927), the State Government hereby: -
(A) declares that it has been decided to constitute the waste land and Forest land Schedule below as Reserved Forest . This Forest Block lies between 23°02'33.48 " to 23°04'07.11 " North Latitude and 79°48'19.89 " to 79°51'26.00 " East Longitude specified in the .
(B ) appoints Sub Divisional Officer ( Revenue ) jabalpurto perform the duties of the Forest Settlement Officer under the said Act .
SCHEDULE
Forest Division - Jabalpur, (Territorial) Forest Range - Bargi .
District . - Jabalpur, Tahsil - Jabalpur,
No
Khasara
Description of Boundarie
S. No
Patw ari H Falka
Area (Hec .)
Villa ge / PF Blo Old New
ck
Prop josed RF orest No. Bloc k
If RevIf enue Land then Head d of the Land
Pr Date otec ofpu ted blicat Lan ion of its Gazet Noti te U/ s ficat 29 of
ion IFA 1
Nu 927
mbe
ran
dda
te
6
4 5
7
9
12
3
8
10 11
14
18.7 0
1 ( par t)
01 -Au g- 58
Pahad -chatt an
Ghat pipa ria
1 Naya gaon (A) 0-88-39,
North : Artificial forest bou ndary from pillar no. 55 to p illar no . 283 of proposed Res erve Forest Block.
9 -x-5 8 DA TE 1 0/07/ 1958
R.I. -B argi, P.H.N Villag e-Gha tpipa ria
East : Artificial forest boun dary from pillar no . 283 to p illar no. 356 of proposed Res erve Forest Block.
9/1
0.75
11 (pa rt)
Chara gah
Total
2 19.4 5
20 0.14 Chara gah
South : Artificial forest bou ndary from pillar no . 356 to pillar no . 472 of proposed Re serve Forest Block and from pillar no . 472 of proposed Re serve Forest Block to pillar no. 11 of 234-Ghatpiparia Pr otected Forest Block.
West :- Protected forest bou ndary from pillar no . 11 to p illar no. 9 of 234-Ghatpiparia
R.I. - B Nay 17 argi, agao P.H.Nin .- 33 , Villag e - N [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6418
ayaga on
7.20
21 (pa rt)
15(par t)
Pahad -chatt an
Pahad
0.20
96/14 82
Chara
0.08
100/2 83
gah
0.41 Chara
100/1 84
gah
85 1.10 Chara gah
98, 99(par t)
97 0.28
73
Chara gah
71, 72
1.20
98( pa rt)
Chara gah
76 99 0.27 Chara gah
77 100 0.57 Chara gah
78 101 1.64 Chara gah
81 104 1.38 Chara gah
Chara
75 105 5.04
gah
87 109 1.03 Chara gah
188 110 0.19 Chara gah Protected Forest Block And from pillar no . 9 of 234-Ghat piparia Protected Forest Blo ck to pillar no. 1 of proposed Reserve Forest Block & fro m pillar no . 1 to pillar no . 55 of proposed Reserve Forest Block.
Internal Boundary of exclud ed area of kh. Number 112 a rea 0.89 Hectare (Pillar No. anticlockwise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no . 65/1 to pillar no. 65/3 .
West-Artificial forest bound ary from pillar no. 65/3 to pi laг no . 65/4 .
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 65/4 to pillarno. 65/7.
East-Artificial forest bounda ry frompillar no. 65/7 to pill arno. 65/1 .
Internal Boundary of exclud led area of Kh . Number 113 area 0.56 Hectare ( Pillar N o. anticlockwise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no. 36/3 to pillar no . 36/4.
West-Artificial forest bound ary from pillar no . 36/4 to pi Ilarno. 36/1.
South- Artificial forest boun dary from pillar no. 36/1 to pillar no. 36/2 .
East- Artificial forest bounda ry from pillar no. 36/2 to pill ar no . 36/3 .
Internal Boundaries of exclu ded area of Kh . Number 310 area 0.60 Hectare, Kh . Num ber 311 area 0.60 Hectare, Kh . Number 312 area 2.47 Η ectare ( Pillar No. anticlockw ise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no. 375/4 to pillar no . 375/5 .
West- Artificial forest bound ary from pillar no . 375/5 to भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
189 111 0.32 Chara gah
95 115 0.34 Chara gah
93 116 1.02 Chara gah
94 117 0.30 Chara gah
92 118 0.33 Chara gah
91 119 0.55 Chara gah
0.80
96/15 120
Pahad -chatt an
96/16 121 0.40 Pahad -chatt an
90 122 0.55 Chara gah
96/1 (p art)
100. 26
123 (p art)
Pahad -chatt an
Total
25 125 . 60
1
7.36 Pahad -chatt an
4(part
) 3 (par 0.90 t)
R.I.-B Muk 1 argi, anw P.H.Nara -33, Villag e-Mu kanw ara
Chhot eihad kaJun gle
20
8 0.94 Chara gah
16
10 0.47 Chara gah
13
11 0.48 Chara gah
6419
pillarno. 375/9 .
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 375/9 to pillar no . 375/10 .
East- Artificial forest bounda ry from pillar no . 375/10 to pillar no . 375/4.
Internal Boundaries of exclu ded area of Kh . Number 48 a rea 3.84 Hectare , Kh . Numb er49 area 3.34 Hectare , Kh . Number 51 area 1.03 Hectar e(Pillar No. anticlockwise )
North- Artificial forest boun dary from pillar no. 349/7 to pillar no . 349/16.
West-Artificial forest bound ary from pillar no . 349/16 to pillar no. 349/17.
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 349/17 t opillar no. 349/24 .
East- Artificial forest bounda ry from pillar no . 349/24 to pillar no . 349/7 .
Internal Boundary of exclud ed area of Kh . Number 14 ar ea 3.15 Hectare (Pillar No. a nticlockwise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no . 299/1 to pillar no . 299/2 .
West-Artificial forest bound ary from pillar no . 299/2 to pillar no. 299/5.
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 299/5 to pillar no . 299/6.
East- Artificial forest bounda ry from pillar no . 299/6 to pi llar no. 299/1 .
Internal Boundary of exclud ed area of Kh . Number 70 an ea 0.15 Hectare ( Pillar No. a nticlockwise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no . 169/2 to pillar no . 169/3 .
West-Artificial forest bound ary from pillar no . 169/3 to pillar no . 169/4 .
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 169/4 to 6420
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
10.7 17
19/1 (p art)
12(pa rt)
Chara gah
17 13 0.30 Chara gah
18 14 0.20 Chara gah
19/2 16 0.49 Chara gah
43/1 29 1.63 Pahad -chatt an
26 34 1.19 Pahad
Total
11 24.7 3
2.63
R.1 . -J Jhirr 27, 30, 65 31, 32, 33, 34, 35
Chhot eJhad ka Jun gle
29 67
abalp i ur-2, P.H.N -27, Villag e-Jhi rri
2.93 Pahad -chatt an
62
68 0.44 Pahad
61
69 7.02 Pahad -chatt an
1.22
57, 58, 71 59
Chhot eJhad ka Jun gle
2.25
123 , 183 24
Chhot eJhad kaJun gle
65,66/86 7.16 Chhot eJhad ka Jun gle
1, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75
15.0
5
76, 78, 88 114, 1
16, 11
Pahad -chatt an
7,134
130, 193 0.02 Chhot
[ भाग 1
Pillar Aftine forest bounda ry frum pillar no. 169/1 to pi llar no . 169/2 .
Internal Boundary of exclud ed area of Kh. Number 114 a rea 0.40 Hectare (Pillar No. anticlockwise)
North- Artificial forest boun dary from pillar no . 33/3 to pillarno. 33/4.
West- Artificial forest bound ary from pillar no . 33/4 to pi llar no . 33/1 .
South- Artificial forest boun dary from pillar no . 33/1 to pillar no . 33/2.
East-Artificial forest bounda ryfrom pillar no . 33/2 to pill ar no. 33/3 .
6421 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
32, 13
3
leJhad ka Jun
115 94 0.22 Chhot eJhad kaJun gle
94 102 0.49 Chhot eJhad ka Jun gle
93 103 0.24 Chhot eJhad kaJun
gle
92 104 0.13 Chhot eJhad kaJun gle
91
8.30
106(p art)
Pahad -chatt an
103 107 1.94 Chhot eJhad ka Jun gle
96 261 3.80 Pahad -chatt lan
294 264 11.8 9
Pahad -chatt an
308 309 7.07 Pahad -chatt an
307 313 7.24 Pahad -chatt an
354 326 3.46 Pahad -chatt an
Total
20 83.5 10
72.1 Chara
Char 7 (part) 13
9 gah
gaw , 45 (pa
Chara
29(par 27
t), 152
13.9
8 gah
R.I. -B argi , P.H.Nan rt ) -37, Villag e-Cha rgaw an
50 31.4 Chara 8 gah
49, 45(par t)
3 117.
65
61 370.
Total(BlockAre
93
a):-
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty .
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6422
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
6423
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया
जाता है.
पर कार्यरत रहते.
आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
क्र.-A-8373- दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान जबलपुर , दिनांक 4 दिसम्बर 2024 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक 3 क्र.-A-8359- दो-2-74-2017.-श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब (एक), 2011 , दिनाकं 8 अगस्त 2011
मिलता था. में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
से 5 अक्टूबर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 25 से 28 नवम्बर
किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी उपरोक्तानुसार
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 नवम्बर 2024 के अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद क्र.-A-8367-दो- 2-80-2023 .श्री रामजी गुप्ता, प्रधान
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रतलाम को ब्लॉक वर्ष दिनांक 1
कीजाती है. जाती है. पर कार्यरत रहते. जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि के लिये
एल.टी.सी.सुविधा का उपयोग करने के कारण दस दिवस (केवल
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश क्र.-A-8382- दो-2-28-2019.-श्री सतीश चन्द्र शर्मा,
सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है. न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिहोर को दिनांक 7 से 9 नवम्बर शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक
बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है . 2024 तक, तीन दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) ,
दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व जाता है तथा दिनांक 7 से 9 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत प्रदान
मिलता था. से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. कीजाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत उपरोक्तानुसार क्र.-A- 8369-दो-2-62-2016.-श्री आर. एन. चंद, प्रधान
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद सत्र न्यायाधीश, सिहोर को सिहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को दिनांक
पर कार्यरत रहते. पर कार्यरत रहते. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
11 से 14 नवम्बर 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश
क्र.-A-8375-दो-2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
क्र.-A-8361-दो-2-40-2013 .-श्री अशोक कुमार शर्मा, मिलता था. 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 13 से 14 नवम्बर प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को मध्यप्रदेश शासन,
विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
2024 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार
19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 जाने के कारण निरस्त किया जाता है. अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं
(1) के अतंगर्त दिनांक 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक दो वर्ष पर कार्यरत रहते. सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न को सिंगरौली मुख्यालय
कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद क्र.-A-8377-दो-3-21-2021. श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला
बैढ़न पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2024 क्र.-A-8384-दो-2-28-2019.-श्री सतीश चन्द्र शर्मा,
तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ A-8363- दो-2-18-2023.-श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 18 नवम्बर 2024 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता
ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 3 से 17 जून पूर्वमिलता था.
2024 तक के ग्रीष्मकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. है तथा दिनांक 18 नवम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश
सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लॉक वर्ष दिनांक 1 जनवरी अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र स्वीकृत किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. चंद उपरोक्तानुसार
2022से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि के लिये दस दिवस अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
(केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं
सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है. पद पर कार्यरत रहते.
मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
क्रमांक 3-(ए ) 19-03-इक्कीस ब (एक),दिनांक 15 जून 2006 के अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
(एक), 2011 , दिनाकं 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अंतर्गत मिलता था. दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व क्र.-A-8371-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे,
प्रदान की जाती है. मिलता था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 16 से 20
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार दिसम्बर 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश मध्यप्रदेश
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद क्र.-A-8365-दो-2-82-2023. श्री अजय कांत पाण्डेय, सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 28 (बी) एवं नियम प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा उपरोक्तानुसार
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट वर्तमान में पर कार्यरत रहते. अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद 29(1-अ) के अंतर्गत स्वीकृत किया जाता है.
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक पर कार्यरत रहते. अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र
1 से 18 जून 2024 तक के ग्रीष्मकालीन/ सार्वजनिक अवकाश के क्र.-A-8379-दो-2-7-2019.-श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी,
साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण ब्लॉक वर्ष प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 18 से 20 न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है. क्र.-A-8386-दो-2-62-2016.-श्री आर.एन. चंद, प्रधान जिला
2018 से 2024 तक (3-3 वर्ष के दो ब्लॉक ) एच.टी.सी. को एल. नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 से 26 नवम्बर 2024 कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता
टी.सी. में परिवर्तित कर एल.टी.सी. सुविधा का लाभ लेने के कारण जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल
दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान पूर्वमिलता था.
स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र
कीजाती है .
न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
6424
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाशं पर जाने के तत्काल पूर्व
मिलता था.
मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक अवस्थी, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
पर कार्यरत रहते.
पर कार्यरत रहते.
क्र.-A-8388-दो-2-44-2018 .-श्री सतीश चन्द्र राय , प्रधान क्र.-B-5432-दो-2-30-2024.-श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 7 से 11 दिसम्बर 2024 न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को दिनांक 27 नवम्बर से
तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 5 दिसम्बर 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र राय , प्रधान जिला एवं
अवकाश से लौटने पर श्री जसवंत सिंह यादव, प्रधान न्यायाधीश ,
सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कुटुंब न्यायालय, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जाता है.
दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
मिलता था.
दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र राय उपरोक्तानुसार मिलता था.
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जसवंत सिंह यादव उपरोक्तानुसार
पर कार्यरत रहते. अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
क्र.-A-8390-दो-2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान रहते.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 7 से 8 अक्टूबर क्र.-B-5434- दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान
2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिवनी को दिनांक 18 से 21 नवम्बर
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 6 अक्टूबर 2024 के एवं 2024 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 से 13 अक्टूबर 2024 तक के साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2024 के
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
जाती है . जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश ,
न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है. कुटुम्बन्यायालय, सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता
दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल
मिलता था. पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जातीं , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-B-5436-दो-2-54-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान
क्र.-A-8393- दो-2-2-2021. श्री आलोक अवस्थी, न्यायाधीश, कुटुम्बन्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 26 नवम्बर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 26 से 31 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
दिसम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2024 कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.
जाती है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया मिलता था.
जाता है.
6425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-B-5438-दो-2-57-2024.-श्री सुधीर कुमार चौधरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को दिनांक 26 से 27 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार चौधरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर कुमार चौधरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 5440- दो-2-13-2010.-श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- B- 5442- दो-2-59-2015.-श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय भोपाल को दिनांक 11 नवम्बर 2024 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 11 से 14 नवम्बर 2024 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
Ø&B-5444-दो- 2-5-2023.-श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, सागर को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B- 5446-दो- 2-55-2017 .- सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 23 से 25 नवम्बर 2024 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र.-B-5448- दो-2-61-2023 .-श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 14 से 17 अक्टूबर 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णदास महार, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णदास महार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
क्र.-B-5450- दो-2-56-2024. श्री मुकेश कुमार दांगी, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 18 से 23 नवम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार दांगी , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश कुमार दांगी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-4552- दो- 2-46-2023.-श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2024 के स्थानीय अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र.-B-5454-दो-2-41-2019. श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार को दिनांक 2 से 6 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 दिसम्बर 2024 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 8 दिसम्बर 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
क्र.-B-5456- दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 23 से 26 दिसम्बर 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27 से 30 दिसम्बर 2024 तक चार दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया ज कया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-5460- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 18 से 21 नवम्बर 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्र पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-B-5462- दो-2-35-2020 .-श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 22 से 28 नवम्बर 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी.सी. गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.- C-8324-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर), सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, 6427
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii ) एवं उच्चन्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री जैन की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को उनके खाते में 237 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 360 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावेः-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 237 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज -126 ( 126 / 2 = 63 में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
क्र.-C-8326-दो-3-420-80-भाग- बारह. श्री जे.एस. कटारिया, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024 , राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में , मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री कटारिया की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को उनके खाते में 187 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 487 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 187 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 226 (226/2= 113 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन) .
क्र.-C-8328-दो-3-420-80-भाग- बारह- श्री जेएस. कटारिया सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को पूर्वके प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-447, दिनांक 13 जनवरी 2017 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C-8330- दो- 3-420-80-भाग- बारह.-श्री सुनील कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- ( i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions of District Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार - श्री जैन की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2024 कोउनके खाते में 247 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 536 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस ) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जावे:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 247 दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज -106 (126 / 2 = 53 में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन) .
क्र.-C-8332-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्रीमती भागवती चौधरी , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब (एक) -2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) , (ii) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities) के अनुसार- श्रीमती चौधरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2019 को उनके खाते में [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
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196 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 304 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 196दिवस
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 208 (208 /2=104 में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन) .
क्र.-C-8341-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री सुरेश कुमार चौबे , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ए-3441 , दिनांक 21 जून 2023 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.
क्र.-C- 8346- दो- 2-4-2016.- श्री डी.एस. चौहान, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय श्योपुर को दिनांक 4 से 8 नवम्बर 2024 तक, पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 9 नवम्बर 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 नवम्बर 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र.-C- 8334- दो- 3-420-80 - भाग- बारह.- श्रीमती भागवती चौधरी , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-3189 , दिनांक 8 जुलाई 2019 को संशोधित किया जाकर , पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस . चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.एस. चौहान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर. - कम-पी.पी.एस.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 9 दिसम्बर 2024
क्र.-1995-अवकाश. श्री जितेन्द्र भदकारे रजिस्ट्रार ( आईटी-एनसीटी), मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 5 से 6 दिसम्बर 2024 तक, दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र.-C-8339-दो-3-420-80- भाग- बारह. श्री सुरेश कुमार चौबे, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल फा. क्रमांक-1127-इक्कीस- ब (एक)-2024, राज्य शासन , माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17, दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ), ( ii ) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Service Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार श्री चौबे की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को उनके खाते में 269 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 530 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 269दिवस
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र भदकारे यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( आईटी-एनसीटी) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अनूप कुमार त्रिपाठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
(ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. 62(62/2= 31 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन).
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भाग 1 ]
Jabalpur, the 19th December 2024
No. C- 8872-V- 1-3-22 (VWDC) .- In compliance of the directions issued by Honourable the Supreme Court of India in judgement passed on 7th November 2024 in Miscellaneous ApplicationNo. 1852-2019 in Criminal Appeal No. 1101/2019 , Smruti Tukaram Badade vs. The State ofMaharastra & Ors. , and in supersession of earlier Notification No. B/553 , dated 23rd January 2023 , issued by the High Court ofMadhya Pradesh in respect of Guidelines for Recording of Evidence of Vulnerable Witnesses ; the Guidelines for Recording ofEvidences ofVulnerable Witnesses , 2024 (Amended in accordance with the new criminal laws namely Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 , Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023 ) ; as annexed , is hereby, notified by the High Court of Madhya Pradesh , today this 19thDay of December, 2024 .
By order of Honourable Chief Justice, YUGAL RAGHUWANSHI , Registar (W. & I . ) .
Guidelines for Recording of Evidence of Vulnerable Witnesses
Preamble
The purpose of this protocol is to present guidelines and recommendations to improve the response of the justice dispensation system towards vulnerable witnesses .
nature of crime , threats and This protocol prescribes guidelines while recording depositions of vulnerable witnesses in order to enable them to give their best evidence in criminal proceedings. Each witness is unique and is to be addressed accordingly. The vulnerability of a witness may emerge from a range of circumstances which include , but are not limited to intimidation, fear of reprisal , age , developmental levels , gender identity, sexual minorities , ethnicity, religious identity, caste , physical and/ or mental disability, lack of infrastructural support, language barriers , geographical location etc. Some of the most challenging cases before judges during the course of their careers are those involving vulnerable witnesses such as children , victims of sexual offences or domestic violence , persons with disabilities , and witnesses experiencing threats to their life and property, among others . Vulnerable witnesses find their interaction with the legal process , especially the criminal justice process intimidating, particularly the courtroom experience . Under these circumstances , unless adequate support is provided , a vulnerable witness may not feel safe to provide robust testimony. Further , the lengthy process of navigating the adversarial criminal justice system or the civil justice system can affect the vulnerable witness ' psychological well -being in significant and long- lasting ways .
To respond effectively to the needs of vulnerable witnesses , the justice system needs to respond proactively with sensitivity in an enabling and age - appropriate manner , so that the judicial process is less traumatic and secondary victimisation can be minimised . Sensitive engagement and suitable modifications of existing procedures (within the framework of the law) , while ensuring the rights of the accused or the opposite party , can significantly impact the quality of deposition by vulnerable witnesses and potentially the outcome of a trial.
These Guidelines have been developed in furtherance of the Supreme Court's directions in Suruli Tukaram Badade v . State ofMaharashtra, and have been drawn from the Guidelines for recording of evidence of vulnerable witnesses in criminal matters prepared by the Delhi High Court and the Protocol for Recording Evidence of Vulnerable Witnesses notified by the Jammu and Kashmir High Court , as well as relevant statutory provisions , judgments , and international standards relevant to vulnerable witnesses .
Objectives of these Guidelines
1. To enable vulnerable witnesses to depose freely before any court in a safe and secure environment .
2. To minimize harm or secondary victimization of vulnerable witnesses in anticipation and as a result of participation in the justice system.
Smruti Tukaram Badade v. State of Maharashtra , 2022 INSC 39 .
[ भाग 1
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3. To ensure that the rights of all the parties in the judicial processes are effectively implemented. In the context of the criminal process the accused's right to a fair trial and due process , the right of the victim to take part effectively in the proceedings , to be treated sensitively and not be subject to secondary victimization, and the protection of the rights of a vulnerable witness (who may not necessarily be a victim) , are effectively implemented.
Applicability
1. Short Title , extent and commencement-
a. These guidelines shall be called, " Guidelinesfor recording evidence of vulnerable witnesses ".
b. Unless otherwise provided , these guidelines shall govern the examination of vulnerable witnesses who are victims or witnesses in any case.
c. They shall apply to every court , including Juvenile Justice Boards in the State of d. Their application shall commence from the date notified by the High Court of
2. Construction of the guidelines-
These guidelines shall be liberally construed and interpreted , in view of the extant laws , to uphold the interests of vulnerable witnesses and to promote their maximum accommodation without prejudice to the right of the accused to a fair trial and due process.
3. Definitions
a. Vulnerable Witness - For the purpose of these guidelines , "vulnerable witness " means and includes-
(i) any child victim or witness who has not completed 18 years of age;
(ii) any victim of an offence under the POCSO Act, 2012
(iii) any victim of an offence under Sections 64 ( 1 ) , 64(2) , 65 (2) , 66, 67, 68, 70, 71 , 74, 75 , 76, 77 and 78 of Bhartiya Nyaya Sanhita , 2023;
(iv) any personson with disability as defined under Section 2( s) of the Rights of Persons with Disabilities Act , 2016 and considered to be a vulnerable witness by the concerned court
(v) any witness suffering from " mental illness " as defined under Section 2(s) of the Mental Healthcare Act , 2017 read with Section 124 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam , 2023 ;
(vi) any witness deemed to have a threat perception under the Witness Protection Scheme, 2018 of the Union Government as approved by the Supreme Court in Mahender Chawla v . Union of India ; and
(vii) any other witness deemed to be vulnerable by the concerned court, [including Family Courts , Children's Courts , Juvenile Justice Board, civil and criminal courts , or any tribunal or forum. ]
Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Section 2( 1 ) ( y ) .
Mahender Chawla v. Union of India , (2019) 14 SCC615.
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भाग 1 ]
b. Support Person - Means and includes Support Persons assigned by the Child Welfare Committee under the POCSO Rules " , 2020 to render assistance to the child through the process of investigation and trial , or any other person assisting a child in the pre- trial or trial process in respectpect of an offence under the POCSO Act , support person or para legal volunteer provided by the Legal Services Authority under the JuvenileJustice (Care and Protection of Children ) Model Rules , 2016 , or any other person appointed by the court to provide support including psycho- social support, accompany and assist the vulnerable witness , whether minor or major , to testify or attend judicial proceedings.
C. Best Interests of the Child means the basis of any decision taken regarding the child, to ensure fulfilment of the child's basic rights and needs , identity , social well- being and physical, emotional and intellectual development.
d. Development Level - Development level refers to the specific growth phase in which most individuals are expected to behave and function in relation to the advancement oftheir physical, mental , socio economical , cognitive and moral abilities.
e. In-Camera Proceedings means proceedings wherein the court allows only those persons who are necessary to be present while hearing the witness deposing in the court
f. Concealment of identity of witness -Means and includes any legislative provision or judicial ruling prohibiting the disclosure of the name , address , school , family , relatives , neighbourhood or any other information which may lead to the identification of a vulnerable witness in print , electronic, social media , etc or made known to the public atlarge during investigation , trial and post - trial stage . "
g. Comfort Items Comfort items mean any article of choice of the vulnerable witness which may have a calming effect at the time of deposition and may include stuffed toy, blanket or book .
h. Court House Tour means a pre- trial tour of the courtroom and court complex by the Support Person or a para - legal volunteer , as the case may be , to familiarize a vulnerable witness with the environment and the basic process of adjudication and roles of each courtofficial. "
Smruti Tukaram Badude v. State of Maharashtra , 2022 INSC 39; Sakshi v. Union of India , AIR 2004 SC 3566 para 34.
Smruti Tukaram Badade v. State of Maharashtra , order dated 8th April 2022 .
POCSO Rules 2020. Rules 2 ( 1 ) ( f) , 4 (8 ) , and 5( 6 ) .
Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Model Rules 2016, Rule 54 ( 14) .
"Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Act 2015 , Section 2( 9 ) .
The definition has been adapted from Witness Protection Scheme 2018 , Clause 2 ( f).
10POCSO Act 2012 , Section 33 ( 7 ) ; JJ Act 2015 , Section 12 ; Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 , Section 72; Nipun Saxena v . Union of India , (2019 ) 2 SCC 703 ; Witness Protection Scheme 2018, Clause 2(b ); Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act 1989, Section 15A (8 ) (a )( b) .
"Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Model Rules 2016 , Rule 54 ( 14) ; Alternative Pre- trial and Trial Processes for Child Witnesses in New Zealand's Criminal Justice System , Issue Paper , Min . of Justice , New Zealand Govt. 2010.
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i. Live Link Live link' means and includes a live television link, audio -video electronic means or other arrangement whereby a witness , while not being physically present in the courtroom is nevertheless present in the courtroom by remote communication usingtechnology to give evidence and be cross - examined .
j. Special Measures means and includes the use of legislative provisions , and any mode, method and instrument, etc , considered necessary for providing assistance in recording deposition of vulnerable witnesses .
k. Testimonial Aids 13 means and includes screens ; single visibility mirrors , curtains , live links , image and / or voice altering devices; or any other technical devices , facilities and equipment.
1. Secondary Victimization means victimization that occurs not as a direct result of a criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim . " m. Revictimization means a situation in which a person suffers more than one criminal incident over a period of time ."
n. Waiting Room - A safe place for vulnerable witnesses where they can wait.
o. Special Measures Direction The concerned court shall direct as to which special measure will be used to enable a vulnerable witness to depose freely and in a safe, accessible, and comfortable environment. Directions may be discharged or varied during the proceedings , but normally continue tobe in effect until the proceedings are concluded.
4.Applicability of guidelines to all vulnerable witnesses-
For the avoidance of doubt, it is made clear that these guidelines shall apply to all vulnerable witnesses as defined in Rule 3 (a) of these Guidelines , regardless of which party is seeking to examine the witness .
5.No inference of prejudice to be drawn from special measures-
The fact that a witness has had the benefit of a special measure to assist them in deposition , shall not be regarded in any way whatsoever as being prejudicial to the position of the other side and this should be made clear by the judge at the time of passing order in terms of these guidelines to the parties when the vulnerable witness is examined.
6. Identification of Stress causing factors of adversarial Criminal Justice System-
The Court shall consider the following factors which cause stress , especially but not only limited to child witnesses , rendering them further vulnerable witnesses , and impeding complete
12Section 310 B.N.S.S ; Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance on Interviewing Victims and Witnesses , CJSHI , UK .
13, POCSO Act 2012, Section 36 (2 ) .
14Witness Protection Scheme , 2018 , Clause 7 (1 ) : Mahender Chawla v. Union of India , (2019 ) 14 SCC 615 . SUN Model Law on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , 2009 .
16ibid.
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disclosure , and take necessary steps to mitigate or minimize the stress . The factors include, amongst others:
a. Multiple depositions
b. Not using developmentally appropriate language
c. Delays and repeated adjournments
d. Testifying more than once
e. Prolonged /protracted court proceedings
f. Lack of communication berween professionals including police , doctors , lawyers , prosecutors , investigators , and mental health practitioners , and lack of convergence with authorities such as Child Welfare Committees , District Child Protection Units , One Stop Centres etc.
g. Fear ofpublic exposure
h. Anxiety about threats from the accused and/ or their associates
i. Confusion and guilt about testifying against a family member or relative
j . Lack of understanding of complex legal procedures
k. Face- to- face contact with the accused
1. Practices insensitive to developmental needs
m. Aggressive and inappropriate cross -examination , including asking irrelevant questions
n. Lack of adequate support, witness protection , and victims services
o. Sequestration of witnesses who may be supportive to the vulnerable witness p. Placement that exposes the vulnerable witness to intimidation, pressure, or continued abuse
q. Lack of preparation to enable fearless and robust testifying
г. Worry about not being believed especially when there is no evidence other than the testimony of the vulnerable witness
s, Worry about being yelled at, ridiculed , or getting into trouble for testifying t. Worry about retaliation or repercussions for themselves or their family
u. Worry about not being understood or being able to communicate effectively v. Formality of court proceedings and surroundings including formal dress of members of the judiciary and legal personnel
w. Inaccessibility of the courtroom , particularly for vulnerable witnesses with disabilities
7. Competency of vulnerable witness-
Every vulnerable witness shall be presumed to be competent to testify as a witness , unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them , or from giving rational answers to those questions due to tender years , disability, either of body or mind, and illness , or any other cause of the same kind , in accordance with Section 124 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam , 2023 .
17 "State v . Sujeet Kumar, 2014 (4 ) JCC 2718 ( High Court of Delhi ) : Breaking the Cycle of Violence: Recommendations to Improve the Criminal Justice Response to Child Victims and Witnesses , US Dept. of Justice.
Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 , Section 124.
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Explanation: 4 mentally ill person may also be held competent unless the person is prevented by the illness to understand questions . "
When conducting the competency examination, the court shall not use "general knowledge " or "current affairs " questions to adjudge competence . Similarly, philosophical questions , such as, whattruth means should be strictly avoided .
8. Persons allowed at competence assessment-
Only the following may be allowed to attend the competence assessment:
2. the judge and such court personnel deemed necessary and specified by order of thejudge concerned ;
b. the counsel for the parties ;
c. the guardian ad liter,
d. non -offending parent, guardian , friend, relative of a child victim or a person in whom the child has trust or confidence; "
e. one or more support persons for a child victim or witness;
20 f. translator, interpreter , expert or special educator , if necessary; "
g. person familiar with the manner of communication of a vulnerable witness with intellectual or physical disability;
h. the accused, unless the court determines that competence requires to be and can be fully evaluated in their absence; and
i. any other person , who in the opinion of the court can assist in the competence assessment .
9.Conduct of competence assessment.-
The assessment of a person, as to their competence as a witness shall be conducted only by the presidingjudge.
10. Pre - trial visit of Witnesses to the Court -
Vulnerable witnesses shall be allowed a pre- trial court house tour or tour of the civil court or Juvenile Justice Board, etc. , along with the support person or para - legal volunteer, as the case may be, to enable such witnesses to familiarise themselves with the layout , and may include visit to and explanation of the following:
a. the location of the accused in the dock;
b. court officials ( what their roles are and where they sit);
C. who else might be in the court,
d. the location of the witness box ;
e. a run- through of basic court procedure ;
POCSO Act 2012, Section 33 (4 ) ; Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Model Rules 2016 , Rule 54 (18 )( i ) .
20POC'SO Act 2012 , Section 38 ( 1 ) .
2) POCSO Act 2012, Section 38 (2 ) ; Rights of Persons with Disabilities Act 2016 , Section 12.
22Juvenile Justice ( Care and Protection of Children ) Model Rules 2016 , Rule 54( 14).
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f. the facilities available in the court which may include the waiting room , toilet, separate passage for entry and exit, and testimonial aids;
g. discussion of any particular fears or concerns , including concerns regarding safety in relation to the accused, with the support person, prosecutors and the judge to dispel the fear, trauma and anxiety in connection with the upcoming deposition atcourt; "
h. demonstration of any special measures applied for and/ or granted, for example practising on the live link and explaining who will be able to see them in the courtroom , and showing the use of screens (where it is practical and convenient to do so). 24
11. Meeting the judge -
TheJudge may meet a vulnerable witness suo motu on reasons to be recorded or on an application ofeither party in the presence of the prosecution and defence lawyer, or in their absence before the witness gives their evidence , for explaining the court process in order to help them to understand the procedure and give their testimony, free of fears and concerns .
12.Assistance of an interpreter , translator, special educator or expert-
(i) The court shall ensure that proceedings relevant to the testimony of a vulnerable witness or witness are conducted in language that is simple and comprehensible to the witness .
(ii) Wherever necessary, the court may , suo motu or upon an application presented by either party or a Support Person of vulnerable witnesses take the assistance of a qualified and experienced interpreter , translator, special educator or expert, to enable recording of evidence of vulnerable witnesses , and on payment of such fees as may be prescribed by the State Government or authority concerned.25
(iii) The concerned court may consider the qualifications prescribed for interpreters , translators , sign language interpreters , special educators and experts in Rule 5 , POCSO Rules, 2020 or any other laws , rules , or judgments of the High Court or Supreme Court in this regard.
(iv) The court may also take the assistance of a person farniliar with the manner of communication of a vulnerable witness with physical or intellectual disability while recording evidence .26
(v) If, in view of the vulnerable witnesses ' age , level of maturity or special individual needs of a witness , which may include but are not limited to disabilities ( if any) , ethnicity , poverty or risk of revictimization , the witness requires special assistance measures in order to testify or participate in the justice process , such measures shall be provided free of cost .
(vi ) If the court appoints an interpreter, translator , special educator or expert , the respective counsel for the parties shall pose questions to the vulnerable witness only through them ,
23POCSO Rules 2020 , Rule 4(9) .
24Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings : Guidance on Interviewing Victims and Witnesses , UK; Safeguarding Children as Victims and witnesses , UK.
25POCSO Act . Section 38 ( 1 ) : Rights of Persons with Disabilities Act 2016 , Section 12 ; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power , clause 14.
26POCSO Act , Section 38 ( 2 ) ; Rights of Persons with Disabilities Act 2016. Section 12.
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either in the words used by counsel or , if the vulnerable witness is not likely to understand the same, in words , signs , or by such mode as is comprehensible to the vulnerable witness and which conveys the meaning intended by the counsel .
13. Legal assistance and legal aid-
The concerned court shall facilitate the right of a child victim under the POCSO Act to take assistance of a legal counsel of their choice. Further , any vulnerable witness who falls within the ambit of Section 12, Legal Services Authorities Act, 1987 or any other laws , rules , or polices that recognise their right to free legal aid may be provided with legal aid by the court either:28
a. based on a request by or on behalf of the vulnerable witness ; or
b. pursuant to an order of the court on its own motion.
14. Court to allow presence of Support Persons-
(i ) The court shall inform vulnerable witnesses that they may take the assistance of a Support Person during the trial . In cases under the POCSO Act , 2012, the concerned court shall take into consideration the role of the Support Persons as provided in Rule 4 ( 9) , POCSO Rules , 2020.
(ii) The court shall allow suo mota or on request , verbal or written , the presence of a Support Person of the choice of the vulnerable witness in the courtroom during the deposition, " provided that such support person shall not completely obscure the witness from the view of the accused or thejudge.
(iii ) The court may allow the Support Person to take appropriate steps to provide emotional support to the vulnerable witness in the course of the proceedings and also inform the court if the vulnerable witness needs a break or is feeling stressed or triggered.
(iv) The court shall instruct the Support Person not to prompt, sway, influence or tutor the vulnerable witness during their testimony.
(v) Where no other suitable person is available , and only in very rare cases should another witness in the case , whose deposition has already been completed in all respects , be appointed as a Support Person. The court shall ordinarily appoint a neutral person, other than a parent, as a Support Person. It is only in exceptional circumstances keeping the condition n of the vulnerable witness in mind, that the court should appoint a parent as a Support Person . In POCSO cases , however , care shall be taken to ensure that the provisions of the POCSO Rules , 2020 regarding engagement of Support Persons are adhered.
(vi ) The court shall allow Support Persons to coordinate with the other stakeholders such as police , Special Juvenile Police Unit (SJPU ) , medical officer , prosecutors , mental health professionals , ChildWelfare Committee ,Juvenile Justice Board , defence counsels and courts .
(vii) As far as possible , the concerned court shall ensure the continuity of the same Support Person during the deposition.
27POCSO Act , Section 40; Juvenile Justice ( Care and Protection of Children) Model Rules 2016, Rule 54(19).
28Delhi Domestic Working Women's Forum v. Union of India , 1995 1 SCC 14.
29 POCSO Act 2012. Section 33 ( 4 ) ; POCSO Rules 2020, Rule 4 (9 ) ; ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , clause 30( a ) ; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Clause 14.
30Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power , Clause 6(a).
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(viii) If the Support Person is also a witness in the case, their testimony shall be recorded, ahead of the testimony of the vulnerable witness .
15. Right to be informed-
A vulnerable witness , their parents or guardian , lawyer , the Support Person , if designated , or other appropriate person designated to provide assistance shall, from their first contact with the court process and throughout that process , be promptly informed by the Court about the stage ofthe process and , to the extent feasible and appropriate , about the following: "
a. charges brought against the accused, or if none , the stay of proceedings against them;
b. the progress of the case; "
c. procedures of the criminal justice process including the role of vulnerable witnesses , the importance , timing and manner of testimony, and the ways in which proceedings willbe conducted during the trial; "
d. existing support mechanisms for a vulnerable witness when participating in proceedings , including services of a Support Person; "
e. schedule of court proceedings that the vulnerable witness is either required to attend or is entitled to attend and the specific time and place of hearings and other relevant processes ; "
f. right of the informant or person authorised by the informant to be present at the time of hearing of the bail application of an accused under Sections 65 ( 1 ) , 65 (2) and 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita , 2023 , " or under the POCSO Act.
g. right of vulnerable victims and their dependents to reasonable , accurate and timely notice of court proceedings and bail proceedings under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act) , 1989; " h. right of vulnerable victims and their dependents to be heard during proceedings of bail , discharge , release , parole , conviction or sentence of an accused or any
31POCSO Rules 2020 , Rule 4( 15 ) .
32Model Guidelines Under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act , 2012.
33 ibid.
34 ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Clause 19 (b ). Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimeand Abuse of Power , Clause 6 ( a ) .
35ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , clause 19 (a ) .
36ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses of Crime , clause 19 (d) .
37Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 , Section 483 ( 2) .
38 Reena Jha v. Union of India , W.P. ( C) 5011/2017 decided by the Delhi High Court on 25.11.2019 ; Miss G v. NCT of Delhi ,
Crl.M.C. 1474/2020 ( High Court of Delhi ) ; Arjun KishanraoMalge v. State of Maharashtra , PIL No. 5/2021decided by the Bombay High Courton 08.04.21 ; Akash Chandrakar v. State ofChhattisgarh . Criminal Appeal No.101 of 2021 decided by the Chhattisgarh High Court on 19.01.22; Rohit v. State of U.P. Bail No. 8227/2021 decided by the Allahabad High Court on 06.08.21.
39Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act 1989 , Section 15A(3 ) .
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connected proceedings or arguments and file written submission on conviction , acquittal or sentencing under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities Act) , 1989; 40
i. availability of public and private emergency , and crisis services , including shelters ;
j. availability of protective measures;
k. availability of victim's compensation benefits ;
1. availability of legal aid; "
m. availability of institutional and non - institutional care under the juvenile justice system for vulnerable witnesses who may come under the ambit of a " child in need of care and protection";
in. relevant rights of child victims and witnesses under the POCSO Act and Rules , JJ Act, 2015 and Model Rules or applicable State Rules , and other applicable laws , as well as the United Nations Convention on the Rights of the Child and other international legal instruments , including the Guidelines and the Declaration of Basic Principles ofJustice for Victims of Crime and Abuse of Power , adopted by theGeneral Assembly in its resolution 40/34 of 29 November 1985;
o. the progress and disposition of the specific case, including in a criminal case the apprehension, arrest and custodial status of the accused and any pending changes to that status, the prosecutorial decision and relevant post - trial developments and the outcome of the case and sentence imposed;
p. all decisions , or at least those decisions affecting the interests of the victim or vulnerable witness; 2
q. the process for appeal against the order of the court .
16. Waiting area for vulnerable witness-
43 The courts shall ensure that a waiting area for vulnerable witnesses with the support person, and the lawyer of the vulnerable witness , if any, is separate from waiting areas used by other persons. Care shall be taken to ensure that the waiting room is used only by the vulnerable witness and the non - offending family members and support persons . The waiting area should be accessible to all vulnerable witnesses , including those with disability . " The waiting area for vulnerable witnesses should be furnished so as to make a vulnerable witness comfortable . This may include, but not be limited to , being furnished and equipped with toys , books , games , drawing and painting materials and other such activities , TV, etc which can help lower the anxiety of the witness ."5.45. It could include a place for very young child witnesses to rest or sleep. Accessible toilets and drinking water facilities should also be available inside the waiting room or
40Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act 1989 , Section 15A( 5 ); ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses ofCrime , Clause 21 .
4ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Clause 19 (a).
42Model Guidelines Under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act ,
2012.
43 ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses of Crime , Clause 31 (b) .
44Rights of Persons with Disabilities Act 2016 , Section 12 .
45 Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Model Rules 2016 , Rule 54 ( 12 ) .
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within close proximity . The approach to the waiting area shall be in such a way that allows the witness to access it with ease and without having to confront other litigants , police , or the accused and their associates . The waiting area needs to be equipped with a digital "Case Number Display Monitor " that shows the case being called in the court . Arrangements for the vulnerable witness to depose from the waiting area , which may include monitors and screens for recording of the evidence of the child shall be made available .
17. Duty to provide comfortable environment-
(i) It shall be the duty of the court to ensure a comfortable environment for the vulnerable witness by issuing directions and also by supervising the location, movement and deportment of all persons in the courtroom including the parties , their counsel , vulnerable witnesses , Support Persons , guardian ad litem, facilitator , and court personnel . " (ii) Separate and safe waiting arcas and passage thereto should be provided for vulnerable witnesses .
(iii ) Care shall be taken to ensure that the vulnerable witness courtroom is accessible to persons with disabilities .
(iv) The vulnerable witness may be allowed to testify from a place other than the witness chair. The witness chair or other place from which the vulnerable witness testifies may be turned to facilitate their testimony but the accused or the opposite party and their counsel must have a frontal or profile view of the vulnerable witness even by a video link, during the testimony of the vulnerable witness . The witness chair or other place from which the vulnerable witness testifies may also be rearranged to allow the vulnerable witness to see the accused or the opposite party and their counsel, if the vulnerable witness chooses to look at them, without turning their body or leaving the witness stand .
(v) In case of a victim of a sexual offence , care should be taken to avoid exposure of the victim to the accused at the time of recording the evidence, while ensuring the right of cross -examination of the accused " and that the accused is in a position to hear the statement of the child and communicate with their advocate.48
(vi ) While deciding to make available such an environment , the judge may be dispensed with from wearing their judicial robes . "
(vii) Access to creche facilities within the court premises should be enabled for vulnerable witnesses who may require child care facilities on the date of their deposition.
18. Directions for Judges of Criminal Courts , Children's Courts and Juvenile Justice Boards12.
(i) Vulnerable witnesses shall receive high priority and shall be dealt with as expeditiously as possible , minimizing unnecessary delays and adjournments to avoid repeated appearances of the
46ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses of Crime , Clause 30 ( d) .
47Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. Section 308 .
48 POCSO Act 2012, Section 36 ( 1 ) ; JJ Model Rules 2016 , Rule 54( 18 (xi ) .
49 Virender v. State of NCT of Delhi , Crl.A. No.121 / 2008 2009: DHC: 7698 decided by the Delhi High Court on 29.09.2009 .
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witness in the Court. (Whenever necessary and possible , the court schedule will be altered to ensure that the testimony of the vulnerable witness is recorded on sequential days , without delays .)
(ii) Judges and court administrators should ensure that the developmental needs of vulnerable witnesses are identified, recognized and accommodated in the arrangement of the courtroom and recording of the testimony. For instance , judges should use developmentally appropriate language, schedule hearings for the record of testimony bearing in mind the attention span , physical needs and exam schedules of young vulnerable witnesses , and allow the use of testimonial aids as well as interpreters , translators , when necessary .
(iii ) The judges should ensure that vulnerable witnesses with disability are able to exercise their right to access the court without discrimination on the basis of disability. " In case of a victim under Sections 74, 75 , 76, 77 , 78 , 64(1 ) , 64 (2) , 66 , 67, 68, 70, 71 , or 79 , BNS , where the victim is temporarily or permanently mentally or physically disabled, their statement under Section 183(6) (b) shallbe considered as a statement in lieu of examination - in -chief.52
(iv) Additional measures may be taken to enable the recording of evidence of vulnerable witnesses with disability. For instance , steps can be taken to record witness testimony in compliance with Section 313 , B.N.S.S in Braille to ensure a vulnerable witness is not dependant on another person to read their testimony our; use of amplification devices / document magnifiers / ensuring that all notices that require a response or an action to be taken (e.g. summons , orders) are available by accessible means and in accessible formats ; use of video and audio guides ; engagement of sign language interpreters ; enabling wheelchair access in the court premises , courtroom and witness box. Adequate time should be given to vulnerable witnesses using communication boards during evidence .
(v) The Court should be satisfied that a victim or vulnerable witness is not scared and that they are able to reveal what happened to them when they are subjected to an examination during recording of evidence . The Court must ensure that the victim or vulnerable witness is not concealing any portion of evidence for the reason that they were ashamed of what happened to them. 53
(vi) The Court shall ensure that adequate time and opportunity is given to refresh the memory of vulnerable witnesses .
(vii) In cases of sexual offences , judges should avoid asking the vulnerable witness to demonstrate intimate touching on their own body, during the recording of the testimony and vulnerable witnesses can instead be asked to point to a body outline diagram . "
50POCSO Act , 2012, Section 33 ( 5 ) ; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 , proviso to Section 346( 1 ) ; Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act 1989 , Section 14( 3 ) : ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime. Clause 30 ( c ) . Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power , Clause 6 ( e) .
3Rights of Persons with Disabilities Act 2016 , Section 12; UN Convention on the Rights of Personswith Disabilities , Article 13.
52 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 , Section 183 (6 ) (b ).
53Akshay Sarma v. State of Assam , (2017 ) 2 GLR 121 ( Gauhati High Court) .
54Ministry of Women and Child Development , Model Guidelines Under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 , p.69 .
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(viii) Judges should be flexible in allowing the vulnerable witnesses to have a Support Person present while testifying and should guard against unnecessary sequestration of Support Persons or any other persons permitted to be present during the testimony of the witness .
(ix) Judges should encourage the victim or vulnerable witness to let the court know if they have a problem, do not understand a question or if they may need a break . 55
(x) Judges should ensure that steps are taken to ensure the atmosphere is comfortable and not intimidating. For instance , the court may consider allowing a limited number of defence lawyers to be present in the courtroom during the deposition of a vulnerable witness or not allowing counsel to ask questions in an intimidating tone or interrupting the witness .
(xi) Judges shall carefully monitor the examination and cross examination of the victim or vulnerable witnesses to avoid any harassment or intimidation to the victim or vulnerable witness. 56
(xii) Judges may allow a vulnerable witness to carry a comfort item during the deposition.
(xiii) Judges may provide transport or transportation cost for the vulnerable witness in accordance with the guidelines prescribed by the concerned High Court in this regard .
(xiv) Judges shall ensure that the requisite guidelines and Standard Operating Procedures affirmed by the Hon'ble Supreme Court in respect of recording of evidence of vulnerable witnesses is followed. 57
19. Allowing proceedings to be conducted in camera-
(1) The mandatory requirement of in camera trials as per section 366 B.N.S.S and Section 37 of the POCSO Act shall be ensured and recorded in the orders passed in such cases . In all other cases , the court may, at the time of testimony of a vulnerable witness , order in writing the exclusion from the courtroom of all persons , who do not have a direct interest in the case including members of the press . Such an order may be made to protect the right to privacy of the vulnerable witness or if the court is of the opinion that requiring the vulnerable witness to testify in open court would cause psychological harm to them , hinder the ascertainment of truth, or result in their inability to effectively communicate due to embarrassment, fear, or timidity.
(ii) In making its order , the court shall consider the developmental level of the vulnerable child witness, the nature of the crime , the nature of testimony regarding the crime, the relationship of the child witness to the accused and to persons attending the trial, their wishes , and the interests oftheir parents or legal guardian .
55Model Guidelines Under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act ,
2012.
56Akshay Sarma v. State ofAssam , (2017 ) 2 GLR 121 (Gauhati High Court).
57 For instance , the SOP laid down in In Re Children in Street Situations , 2022 SCC OnLine SC 189 (Supreme Court of India ) is to be followed in all criminal trials where the child witnesses do not reside near the court where the trial is conducted and where the child witnesses are examined virtually, not physically , in these courts where the trial is conducted . Judges should also comply with the Witness Protection Scheme 2018 which was approved by the Supreme Court inMahender Chawla v. Union of India (2019) 14 SCC 615 ( Supreme Court of India) .
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20. Live -link television testimony in criminal cases where the vulnerable witness is involved -
(i ) Any party in the case , the prosecutor , counsel or the guardian ad litem may apply for an order that the testimony of the vulnerable witness be taken in a room outside the courtroom andbe televised to the courtroom by live - link television.¹³
(ii) In order to take a decision of usage of a live - link the judge may question the vulnerable witness in chambers , or in some comfortable place other than the courtroom , in the presence of the support person , guardian ad litem, prosecutor, and counsel for the parties . The questions of the judge shall not be related to the issues at trial but to the feelings of the vulnerable witness about testifying in the courtroom . (iii) The court on its own motion, if deemed appropriate , may pass orders in terms of (i) or any other suitable directions for recording the evidence of a vulnerable witness .
21. Provision of testimonial aids to prevent exposure of vulnerable witness to the accused-
The court may suo motu or on an application made even by the vulnerable witness , prosecutor or counsel or the guardian ad litem order testimonial aid such as screens , one - way mirror , curtains or other devices to be placed in the courtroom in such a manner that the vulnerable witness cannot see the accused / opposite party while testifying and at the same time ensuring that the opposite party/accused is in a position to hear the statement of the vulnerable witness and communicate with their advocate. The court shall issue an order in writing stating the reasons and describing the approved courtroom arrangement in the judgment .
22. Factors to be considered while considering the application under Guidelines-
(1) The court may order that the testimony of the vulnerable witness be taken by live- link television ifthere is a substantial likelihood that the vulnerable witness would not provide a full and candid account of the evidence if required to testify in the presence of the accused/ opposite party , their counsel or the prosecutor as the case may be or if the vulnerable witness is likely to be traumatised by exposure to the accused.
(ii) The order granting or denying the use of live -link television shall state the reasons therefore and may consider the following:
1
a. the age and level of development of the vulnerable witness ;
b. the physical and mental health , including any intellectual or physical disability of the vulnerable witness ;
C. any physical, emotional , or psychological harm related to the case on hand or trauma experienced by the vulnerable witness ;
d. the nature of the alleged offence /case and circumstances of its commission;
e. any threats against the vulnerable witness ;
f. the relationship of the vulnerable witness with the accused or adverse party;
g. the reaction of the vulnerable witness to any prior encounters with the accused /opposite party in court or elsewhere ;
POCSO Act 2012, Section 36 ( 1 ) ; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 , Section 308 ; ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , clause 31 (c) .
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h. the reaction of the vulnerable witness prior to trial when the topic of testifying was discussed by parents or professionals ;
i. specific symptoms of stress exhibited by the vulnerable witness in the days prior totestifying;
j. testimony of expert or lay witnesses ;
k. the custodial situation of the child and the attitude of the members of the child's family regarding the events about which the child will testify ;
1. the wishes of the vulnerable witness on the manner in which they would like to render the testimony ; and
m. other relevant factors , such as court atmosphere and formalities of court procedure.
(iii) The court shall ensure ahead of time that the equipment is working, recordings can be played and that camera angles will not permit the witness to see the defendant . The court shall not wait until the victim or vulnerable witness is in the live link room to run checks : delays and malfunctions can be disruptive to the vulnerable witness . Where a live link is being used during the vulnerable witness's testimony , ensure that they are able to see all of the questioner's face. " It should be explained that the judge or magistrates can always see the vulnerable witness over the live video link even when the witness cannot see the judge or magistrates.
23.Mode of questioning-
(i) To facilitate the ascertainment of the truth the court shall exercise control over the questioning of vulnerable witnesses and may do so by:
a. ensuring that questions are kept simple and stated in a form appropriate to the comprehension and developmental level of the vulnerable witness;
b.protecting vulnerable witness from harassment or undue embarrassment, character assassination , aggressive questioning, and ensure that dignity of the witness is maintained at all times during the trial ; "
c. avoiding waste of time by declining questions which the court considers unacceptable due to their being improper , unfair , misleading, needless , unconnected to the case , repetitive or expressed in language that is too complicated for the witness to understand .
d.allowing the vulnerable witness to testify in a narrative form.
e. in cases involving multiple accused persons or defendants , take steps to minimize repetition of questions , and the court may require counsels for different parties to provide questions in advance from all the counsels .
f. in cases involving sexual offences against child victims , ensuring that questions are put to the child victim only through the court.
59Model Guidelines Under Section 39 of The Protection of Children from Sexual Offences Act ,
2012.
60ibid.
61POCSO Act 2012, Section 33 ( 6 ) : Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 , Sections 48, 151 , 154, 155 and the proviso to Section 149 ; State of Punjab v. Gurmit Singh ( 1996 ) 2 SCC 384; Akshay Sarma v. State ofAssam, (2017 ) 2 GLR 121 ( Gauhati High Court) .
62POCSO Act 2012 , Section 33 ( 2 ) ; Sakshi v. Union of India , AIR 2004 SC 3566 ( Supreme Court of India) .
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(ii) Objections to questions should be couched in a manner so as not to mislead, confuse, frighten a vulnerable witness .
(iii) The court should allow the questions to be put in simple language avoiding slang , esoteric jargon , proverbs , metaphors and acronyms . The court should ascertain the spoken language of the victim or vulnerable witness and the range of their vocabulary before recording the evidence . The court must not allow the question carrying words capable of multiple meanings , questions having use of both past and present in one sentence, or multiple questions , which is likely to confuse a witness . Where the witness seems confused, instead of repetition of the same question, the court should direct its re-phrasing.
Explanation: The reaction of a vulnerable witness shall be treated as sufficient clue that the question was not clear so it shall be rephrased and put to the witness in a different way. 64
(iv) Given the developmental level of vulnerable witnesses , excessively long questions shall be required to be rephrased and thereafter put to witness .
(v) Questions framed as compound or complex sentence structure; or two part questions or those containing double negatives shall be rephrased and thereafter put to witness.
24. Rules of deposition to be explained to the Witnesses-
The court shall explain to a vulnerable witness to
(a) Carefully listen to the questions posed and to tell the court the true version of events and, as far as possible (except in the case of very young children) not to respond by shaking their head to mean yes or no , when answering,
(b) To specifically state if the witness does not remember or has forgotten something ,
(c) To clearly ask when the question is not understood.
A gesture by a vulnerable witness to explain what had happened shall be appropriately interpreted and recorded in the vulnerable witness' deposition . Assistance of an interpreter or special educator shall be taken if the witness is unable to communicate verbally and such statement should be videographed.65
25. Compensation-
The court shall apply its mind to the question of award of compensation in every case involving avictim who is a vulnerable witness , having regard to the applicable laws and schemes . "
63 Akshay Sarma v. State of Assam , ( 2017 ) 2 GLR 121 ( Gauhati High Court ) .
64Virender v. State of NCT of Delhi , Crl.A. No.121 /2008 2009 : DHC : 7698 decided by the Delhi
High Court on 29.09.2009.
Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 , Section 125.
66Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 , Sections 395 , 396. POCSO Act 2012, Section 33 ( 8 ) and POCSO Rules 2020, Rule 9 ; NALSA's Compensation Scheme for Women Victims/ Survivors of Sexual Assault/Other Crimes -2018; Ankush Shivaji Gaikwad v. State of Maharashtra , AIR 2013 SC 2454 ( Supreme Court of India ) ; Nipun Saxena v. Union of India , WritPetition ( s ) ( Civil ) No ( s ) .565/2012 order of the Supreme Court dated 11.05.2018 ; Suresh v. State ofHaryana, 2014 SCC OnLine SC 952 ( Supreme Court of India) ; Bodhisattwa 6445
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26. Protection of privacy and safety-
Orders and judgments pertaining to cases involving vulnerable witnesses shall be made available one-courts or on the official portal of the court after redacting identifying information of vulnerable witnesses . Any record containing identifying information regarding a vulnerable witness shall be confidential and kept under seal. Except upon written request and order of the court, the record shall only be made available to the following:
a. Members of the court staff for administrative use;
b. The Public Prosecutor for inspection;
c. Defence counsel for inspection ;
d. The guardian ad litem for inspection;
e. Other persons as determined by the court.
27. Protective order.-
The depositions of the vulnerable witness recorded by video link shall not be video recorded except under reasoned order requiring the special measures by the judge. However where any video or audio recording of a vulnerable witness is made , it shall be under a protective order that provides asfollows :
(1) A transcript of the testimony of the vulnerable witness shall be prepared and maintained on record of the case . Copies of such transcript shall be furnished to the parties of the case .
(ii) Recording may be viewed only by parties , their counsel , their expert witness , and the guardian ad litem in the office of the court, following a procedure similar to inspection of documents .
(iii) No person shall be granted access to the recording, or any part thereof unless they sign a written affirmation that they have received and read a copy of the protective order; that they submit to the jurisdiction of the court with respect to the protective order ; and that in case of violation thereof, they will be subject to the penalties provided by law.
(iv) Any recording , if made available to the parties or their counsel , shall bear the following cautionary notice:
"This object or document and the contents thereof are subject to a protective order issued by the court in (case title) , (case number) . They shall not be examined, inspected, read, viewed , or copied by any person, or disclosed to any person, except as provided in the protective order. No additional copies of the tape or any of its portion shall be made, given, sold, or shown to any person without prior court order. Any person violating such protective order is subject to the contempt power ofthe court and other penalties prescribed by law. "
(v) No recording shall be given, loaned , sold , or shown to any person except as ordered by the court. Thisprotective order shall remain in full force and effect until further order of the court.
Gautam v. Miss Subhra Chakraborty . AIR 1996 SC 922 ( Supreme Court of India ) ; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Clause 12.
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28. Personal details during evidence likely to cause threat to physical safety of vulnerable witness to be excluded
A vulnerable witness has a right at any court proceeding not to testify regarding personal identifying information , including their name , address , telephone number , school , and other information that could endanger their physical safety or that of their family . The court may, however, require the vulnerable witness to testify regarding personal identifying information in the interest of justice .
29. Destruction of videotapes and audiotapes.-
Any video or audio recording of a vulnerable witness produced under the provisions of these guidelines or otherwise made part of the court record shall be destroyed as per rules formed by the concerned High Court .
30. Protective measures-
Atany stage in the justice process where the safety of a vulnerable witness is deemed to be at risk, depending upon the intensity of the threat perception , the court shall suo motu arrange to have protective measures put in place for the vulnerable witness or refer the matter to the Competent Authority under the Witness Protection Scherne , 2018. Those measures may include the following:
a. prohibiting direct or indirect contact between a vulnerable witness and the accused/opposite party at any point in the justice process ; 68
b. restraint orders ; "
c. direct continuation of bail conditions during trial ; "
d. protection for a vulnerable witness by the police or other relevant agencies and safeguarding the whereabouts of the vulnerable witness from disclosure ; "
e. any other protective measures that may be deemed appropriate , including those stipulated under the Witness Protection Scheme , 2018 .
31. Review and Monitoring .
The implementation of the guidelines shall be reviewed annually and for this purpose the High Court concerned shall engage independent research bodies or organisations , reputed academic institutions or Universities or constitute a multi - disciplinary Committee including experts having the experience of working with vulnerable witnesses . The recommendations received shall be promptly acted upon and the guidelines may also be updated based on relevant legal developments .
67Mahender Chawla v. Union of India , ( 2019 ) 14 SCC 615 (Supreme Court of India) ; Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Clause 6(d).
68. 6RECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses ofCrime , Clause 34 (a) .
69ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , Clause 34(b) .
70ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , Clause 34(c) .
ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , Clause 34( e ) .
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Additional Guidelines specific to child victims and witnesses
32. Developmentally appropriate questions for child witnesses.-
The questions asked to assess the competency of a child witness shall be appropriate to the age and developmental level of the child; shall not in any manner be related to the issues at trial; and shall focus on the ability of the child to remember, communicate , distinguish between truth and falsehood , and appreciate the duty to testify truthfully.2
33.Appointment of Guardian ad litem-
The court may appoint any person as guardian ad litem as per law to a vulnerable child witness who is a victim of, or a witness to a crime having regard to their best interests , after considering the background of the guardian ad litem and their familiarity with the judicial process , social service programs , and human development , giving preference to the parents of the child , if qualified . The guardian ad litem may be a member of bar / practicing advocate , except a person who is a witness in any proceeding involving the vulnerable witness ..
34. Duties of guardian ad litem-
It shall be the duty of the guardian ad litem of the vulnerable child witness so appointed by court to:
a. attend all depositions , hearings , and trial proceedings in which a vulnerable witness participates .
b. make recommendations to the court concerning the best interest of the vulnerable witness keeping in view the needs of the witness and observing the impact of the proceedings on the witness .
e. explain in a language understandable to the vulnerable witness , all legal proceedings , including police investigations , status and progress of the trial, child- friendly measures and rights , and witness protection measures , in which the vulnerable witness is involved;
d. assist the vulnerable witness and their family in coping with the emotional effects of participating in any case /proceedings , especially the crime and subsequent criminal or non -criminal proceedings in which the vulnerable witness is involved;
remain with the vulnerable witness while the vulnerable witness waits to testify. c.
35. Testimony during appropriate hours-
The court may order that the testimony of the child witness or child victim should be taken during a time of day when the vulnerable witness is well- rested and does not clash with their routine activities like meal and sleep timings , attending school /exams or other activities specific to that witness .
72State v. Rahul , 2013 IVAD 745 (High Court of Delhi ) : State v. Sujeet Kumar, 2014(4 ) JCC
2718 (High Court ofDelhi ) .
"ECOSOC Resolution 2005/20 , Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and
Witnesses of Crime , Clause 30( d) .
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36. Frequent breaks during testimony-
The child witness or child victim may be allowed reasonable periods of relief and breaks while undergoing depositions, as often as necessary, depending on their age, disability, and developmental need .
37. Measures to protect the privacy and well -being of child victims and witnesses- (i) Confidentiality of vulnerable witnesses and judicial transparency are not mutually exclusive and vulnerable victims '/witnesses ' right to information and access to court records in their own case shall not be restricted in the name of protecting their privacy and confidentiality. It is possible for courts to maintain anonymity of vulnerable witnesses through simple name suppression measures which would then enable the release of court documents without endangering their privacy. Best practices from various countries and international tribunals and courts may be adapted for the purpose of balancing confidentiality and judicial data accessibility and transparency .
(ii) To ensure the privacy and physical and mental well-being of a child victim and to prevent undue distress and secondary victimization , taking into account the best interests of the vulnerable witness , the court may order one or more of the following measures to protect the privacy and physical and mental well-being of the vulnerable child witness or victim:"
3. concealing from the public record any names , addresses , workplaces , professions or any other information that could lead to the identification of the child victim or witness in orders , judgments , or any case records accessible to the public. " Where the accused is related to the child victim , care shall also be taken to redact the identity of the accused before making the order or judgment accessible to the public;
b. prohibiting the defence lawyer and persons present in the court room from revealing the identity of the vulnerable witness or disclosing any material or information that would lead to the identification of the vulnerable witness in the media;
c. protecting the identity of child victims and permitting disclosure in accordance with relevant statutory provisions and judicial precedents .; "
74POCSO Act 2012 , Section 33 ( 3 ) . ECOSOC Resolution 2005/20, Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Clause 30(d) .
75HAQ Centre for Child Rights , Balancing Children's Confidentiality and Judicial Accountability: A Cross- Country Comparison of Best Practices Regarding Children's Privacy in the Criminal Justice System, . 76Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power , Clause 6 ( d ) .
"POCSO Act 2012 , Section 33 ( 7 ) ; JJ Act 2015, Section 74; Bhartiya Nyaya Sanhita 2023 , Section 72. Nipun Saxena v. Union of India , (2019 ) 2 SCC 703. Witness Protection Scheme, 2018 , Clause 2( b ) . Scheduled Castes and Scheduled Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , 1989, Section 15A ( 8 ) ( a )( b ) . ECOSOC Resolution 2005/20 . Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime , clause 27.
78Forinstance , in cases of incest where the accused is the father , the child becomes identitiable immediately ifthe name of the father appears in the judgment copy available one- courts or any other publicly accessible domain .
79 POCSO Act , 2012, Section 33 ( 7 ) ; Bhartiya Nyaya Sanhita , Section 72( 2) ; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 , Section 366 ( 3 ) ; Nipun Saxena v. Union of India, ( 2019 ) 2 SCC 703.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
भाग 1 ]
d. assigning a pseudonym or a number to a child victim in cases of sexual offences, in which case the full name and date of birth of the child shall be revealed to the accused for the preparation of their defence . In other cases , a pseudonym may be assigned as per request of the parties ; e. avoiding exposure to the accused by using screens or single visibility mirror;
f. through examination in another place , transmitted simultancously to the courtroom by means of video link; through a qualified and suitable facilitator, such as , but not limited to, an interpreter for vulnerable witness with hearing, sight , speech or other disabilities;
g. holding in -camera trials;
h. if the child victim or witness refuses to give testimony in the presence of the accused or if circumstances show that the child may be inhibited from speaking freely in that person's presence , the court shall give orders to temporarily remove the accused from the courtroom to an adjacent room with a video link or a one way mirror visibility into the courtroom. In such cases , the defence lawyer shall remain in the courtroom and question the vulnerable witness , and the accused's right of confrontation shall thus be guaranteed;
i. taking any other measure that the court may deem necessary to advance the right to privacy, including , where applicable , anonymity , taking into account the best interests of the child witness and the rights of the accused .
(iii) Orders and judgments pertaining to cases involving vulnerable child witnesses shall be made available on e - courts or on the official portal of the court after suppressing their identifying information .
38. Standard Operating Procedure to be followed during virtual examination of child witnesses-
Judges shall ensure that the Standard Operating Procedure affirmedby the Hon'ble Supreme Court of India in In Re Children in Street Situation is adhered to in all criminal trials where the child witness does not reside near the court where the trial is conducted and where the child witness is examined virtually, not physically , by the court in which the trial is conducted.
80 In Re Children in Street Situations . 2022 SCC OnLine SC 189 ( Supreme Court of India ) .