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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2024- पौष 10 , शक 1946
क्रमांक 376]
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. एफ-1-1-0201-2023- अड़तीस -1
भोपाल , दिनांक 31 दिसम्बर 2024
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल इस विभाग की अधिसूचना एफ क्रमांक 1-42-2017- 38-1 दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 को एतद्द्वारा , विखंडित करते हैं और मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) सेवा भर्ती नियम , 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियम 11 में , उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
"(8)(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर को मांग पत्र में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज रूप से उपलब्ध कराया जाएगा । यह आरक्षण सभी प्रवर्गों में लागू है , जिसमें अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रवर्ग सम्मिलित है । आरक्षण का यह लाभ उन अतिथि विद्वानों को दिया जाएगा जिन्होंने शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान नीति, 2019 के उपबंधों के अधीन कम से कम 1 वर्ष पूर्ण शैक्षणिक
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सत्र के लिए अध्यापन कार्य किया हो अथवा 4 अंक अर्जित किए हों । पदों का आरक्षण आगामी तीन भर्ती विज्ञापनों तक सीमित होगा । यदि विज्ञापित सहायक प्राध्यापक / कीड़ा अधिकारी / ग्रन्थपाल की किसी श्रेणी में विज्ञापित रिक्त पदों के लिए पात्र अतिथि विद्वान आवेदक उपलब्ध नहीं होते है तो उक्त पदों को उसी श्रेणी के गैर अतिथि विद्वान अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा;
(ख) प्रत्येक अतिथि विद्वानों को (एक अकादमिक सत्र के लिए एक वर्ष की गणना करते हुए) , अतिथि विद्वान नीति, 2019 के उपबंधों के अनुसार उनके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर भर्ती परीक्षा के लिए आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा में यह छूट मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त होगी और आगामी 3 भर्ती विज्ञापनों के लिए लागू रहेगी ।
(ग) ऊपर उल्लिखित उपबंध केवल आगामी भर्ती विज्ञापनों पर लागू होंगे । " ।
F. No. 1-1-0201-2023 -XXXVIII - 1
In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , rescinds this department's Notification F.No. 1- 42-2017 -XXXVIII - 1 , dated 29th December , 2022 and makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Educational Service ( Collegiate Branch ) Recruitment Rules , 1990 , namely: -
AMENDMENT
In the said rules , in rule 11 , for sub- rule (8) , the following sub- rule shall be substituted , namely : -
" (8) ( a) 25 percent reservation shall be provided in a horizontal manner for the vacant posts advertised in the requisition to be sent to the Madhya Pradesh Public Service Commission , Indore . This reservation applies across all categories , including Unreserved , Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Other Backward Classes 752(1)
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and Economically Weaker Section . The benefit of reservation shall be accorded to those guest faculties , who have taught in Government Colleges , for a minimum of one full academic session or have earned 4 marks under the provisions of the Guest Faculty Policy , 2019. The reservation of posts shall be confined to the next three recruitment advertisements . If eligible guest faculty applicants are not available for the advertised vacant posts of Assistant Professor / Sports Officer/ Librarian , in any category , the said posts shall
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुपम राजन, अपर मुख्य सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2024.