ध्य प्रदेश शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2025- पौष 17 , शक1946
क्रमांक 7]
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2025
क्र.18-पी 2383315-2024- लोसेप्र - इकसठ -1.- आधार (वितीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण ) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) सहपठित आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण , नवाचार ज्ञान) नियम , 2020 के अनुसरण में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक eF. No. 13 (2 )/2021-EG..II, दिनांक 11 जनवरी 2024 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत राज्य लोक सेवा अभिकरण को उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन , विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर आधार प्रामाणीकरण कर, नागरिकों की पहचान के सत्यापन हेतु, हाँ या ना अथवा/और ई -केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा उक्त नियम 5 के अधीन अधिसूचित करने हेतु अवगत कराया गया है.
अतएव, राज्य सरकार , एतद्वारा, उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन, अधिसूचित करती है कि लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत राज्य लोक सेवा अभिकरण मध्यप्रदेश के विभागीय " एम पी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल " पर उपलब्ध विभिन्न विभागों की निम्नलिखित नागरिक सेवाओं जैसे:-
1 ) 6.1- कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र जारी करना
2) 6.2- कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण- पत्र प्रदाय करना
3) 6.3( a) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण - पत्र प्रदाय करना
4) 6.3(b) अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण- पत्र प्रदाय करना
5) 6.3 (c) विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति के लिये जाति प्रमाण -पत्र प्रदाय करना
6) 11.1 मृतक के परिवार के सदस्य के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रदाय करना
7) 4.2- चालू खसरा / खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय
8) 4.3- चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय
9) 4.4- भू-अधिकार एवं ऋण- पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय,
को स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध कराने के लिए उक्त विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर , नागरिकों की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए हाँ या ना अथवा और ई- केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु आधार से प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है.
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .