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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 7 जनवरी 2025- पौष 17, शक 1946
क्रमांक 8 ]
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2025
PHME - 0109-2024- सत्रह- मेडि - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ( राजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची- चार ( क ) , समूह ' क ' चिकित्सा में , कॉलम (4 ) में, अनुक्रमांक 3, 4, 5 , 6, 7 , 8, 9 , 10, 11 तथा 12में शब्द " चयन का आधार योग्यता- सह - वरिष्ठता होगा ", के स्थान पर, शब्द " चयन का आधार वरिष्ठता- सह- योग्यता होगा " स्थापित किए जाएं.
PHME - 0109-2024- XVII- M - 1.-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health and Medical Education (Gazetted ) Service Recruitment Rules , 2022 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in Schedule- IV (A) , Group 'A' Medical , in column (4) , in serial numbers 3, 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9, 10, 11 and 12, for the words "Basis of selection shall be merit- cum- seniority " , the words "Basis of selection shall be seniority - cum- merit " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिनेश कुमार मौर्य, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.