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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 2]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025- पौष 20, शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रत्तिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2024
क्र. ई- 1-175-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए आवंटन वर्ष 2001 के भाप्रसे अधिकारियों को भाप्रसे के प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 1,82,200-2,24,100/- ( पे- मेट्रिक्स-15 ) में पदोन्नत करते हुऐ, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
डॉ. नवनीत मोहन कोठारी
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त
एवं महानिदेशक, एप्को ( अतिरिक्त प्रभार) नवीन पदस्थापना
(3)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त
एवं महानिदेशक, एप्को ( अतिरिक्त प्रभार)
51
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .
52
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
(1)
(2)
(3)
2.
श्री पी . नरहरि
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2024
खण्ड, इंदौर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 1994 के नियम ( 15 ( 2) अनुसार सूचना प्राप्ति दिनांक से लोकहित में सेवानिवृत्त किया गया था की निरंतरता में श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, इंदौर को तत्काल सेवानिवृत्ति की स्थिति में सिविल सेवा पेंशन नियम , 1976 के नियम 42( 1 ) (ख ) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिनांक 21 दिसम्बर 2023 से सूचना प्राप्ति के उपरान्त 03 माह के वेतन एवं भत्ते, जो वह अपने सेवानिवृत्ति से ठीक पहले प्राप्त कर रहे थे के भुगतान की अनुमति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
क्र. 5067-2024- इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी , सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , शिवपुरी का स्थानांतरण तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर के रिक्त पद पर एवं डॉ. सुधांशु सक्सेना, अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर का स्थानांतरण पांचवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर को श्री मयंक कुमार शुक्ला के स्थान पर होने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2024
पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2024
क्र. F 4-2-6-0008-2024 -तेंतीस. पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 शासनादेश क्र. एफ 10-62-2016- तेंतीस, भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2019 द्वारा जारी की गई थी जिसकी प्रभावशीलता की अवधि 05 वर्ष थी.
पंजी क्र. 5060-2024-इक्कीस - ब( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रिंयक दुबे , उप कल्याण आयुक्त , भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में श्री लोकेश तारण के स्थान पर किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है.
अतः पर्यटन नीति , 2016 संशोधित 2019 की प्रभावशीलता की अवधि दिनांक 16 अक्टूबर 2024 से आगामी आदेश तक बढ़ाई जाती है .
जगदीश कुमार गोमे, उपसचिव.
पंजी क्र. 5064-2024 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव ( सीनियर ) , उप- सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय के रिक्त स्थान पर किये जाने के फलस्वरुप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को सौंपता है .
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025
ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2025 फा. क्र. 16-2025- इक्कीस- ब( एक). राज्य शासन , एतद्वारा , विभागीय आदेश फा. क्रमांक 5853-2023- इक्कीस - ब ( एक ) , भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023 , जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय की अनुशंसा से श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ
क्र. 163- आर- 2195683-2024-तेरह. विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003 ) की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
53
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल का चयन करने के लिए निम्नानुसार चयन समिति का गठन करता है :-
अध्यक्ष
(क) न्यायमूर्ति श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.
(ख) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सदस्य
(ग ) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सदस्य
No. 06-2461411-2024- A-XVI . The followng draft of notification which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub - section (9) of Section 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983 ) , is hereby published as required by sub - section (9) of Section 9 of the said Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette .
नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव.
Any objection or suggestion which may be received from any person with respectto the said draft notification on or before the expiry of the period specified above , shall be considered by the State Govenrment .
DRAFT OF AMENDMENT श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जनवरी 2025
InSection 9 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 ( No. 36 of 1983 ) , in sub-section ( 2 ) ,—
(i) for the words " thirty rupees " , the words " fifty rupees " shall be substituted;
(ii) In the provision for the words " one thousand five hundred rupees " the words , "two thousand five hundred rupees " shall be substituted .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रत्नाकर झा , अपर सचिव.
क्र. 06-2461411-2024- ए- सोलह. अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप , जिसे कि राज्य सरकार, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 9 की उपधारा ( १ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 9 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन काअवसान होने पर उक्त प्रारूप अधिसूचना पर विचार किया जाएगा.
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2025
किसी भी आपत्ति या सुझाव पर , जो उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में , किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उससे पूर्व में प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
संशोधन का प्रारूप
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 9 में , उपधारा ( 2) में, -
क्र . 74-2455754-2024-ए-सोलह.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-
क्रमांक न्यायिक अधिकारी
(क)
का नाम
श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी शब्द "तीस रुपये " के स्थान पर शब्द " पचास रुपये" स्थापित किये जाएं;
(1) 1 (2) श्री प्रसन्न सिंह बहरावत
(3) पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, देवास.
(ख) परन्तुक में, शब्द " एक हजार पाँच सौ रुपये " के स्थान पर , शब्द " दो हजार पाँच सौ रुपये " स्थापित किये जाएं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
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श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2025
क्रमांक/भसकम/स्थापना/2024/...19 : म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम 2002 के नियम 266 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मण्डल की सेवा में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की भर्ती के लिये पूर्व में अधिसूचना क्रमांक भसकम - स्था-भनि- 12-547, दिनांक 9 मार्च 2012द्वारा अधिसूचित म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल सेवायें (भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2011 में राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से निम्नानुसार कण्डिकायें एतद् द्वारा जोड़ी जाती है: -
संशोधन
उक्त नियमों में नियम (8 ) , उपनियम ( 1 ) (ट) के पश्चात निम्नानुसार कण्डिका जोड़ी जाती है:-
(8)(1 )(ठ). संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे- 1. विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो । संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा । 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण - पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण- पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।
2. यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो ।
3. अगर किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना, सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी ।
4. किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी के द्वारा मंडल द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा, जो नियमित पद हेतु समकक्षता एव अर्हता रखता हो ।
55
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
5. नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।
6. संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा।
7. संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर यह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी । आयु सबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
8. संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे ।
9. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
इसी प्रकार नियम ( 8) , उपनियम (4) ( ग) के पश्चात निम्नानुसार कण्डिका जोड़ी जाती है: - (8)(4)(घ). सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो) , संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्ति प्राप्त कर लेने (ज्वाईनिंग) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी । " 56
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
क्रमांक/अ.श.ग्रा./स्थापना/2024/ 21 म.प्र. असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल (मंडल कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2022 म.प्र. राजपत्र दिनांक 24 फरवरी 2023 में अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2023 के माध्यम से अधिसूचित किये गये थे । राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से इन नियमों में निम्नानुसार कण्डिकायें एतद् द्वारा जोड़ी जाती है: -
संशोधन
उक्त नियमों में नियम (5) में निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाता है: -
(5)(अ). सीधी भर्ती के नियमित पद के समकक्ष संविदा पदों पर 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत पद अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पद के 50 प्रतिशत तक के पद (दोनों में से जो कम हो) , संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। इन निर्देशों के अंतर्गत आरक्षण सुविधा का एक बार लाभ लेकर नियुक्तिप्राप्त कर लेने (ज्वाईनिंग) उपरांत पुनः लाभ की पात्रता नहीं होगी। " (5)(ब) . संविदा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्न संविदा सेवक पात्र होंगे- 1. विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर आवेदक न्यूनतम 05 वर्ष तक निरंतर संविदा आधार पर नियुक्त रहा हो। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण राज्य शासन द्वारा किया जाएगा। 05 वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण-पत्र उसे प्रस्तुत करना होगा। यह प्रमाण-पत्र यथास्थिति जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा ।
2. यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो 05 वर्ष की उपरोक्त अवधि की गणना पूर्ण होने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेगा, जो राज्य शासन द्वारा नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के पश्चात् 05 वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो ।
3. अगर किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तथा उसे पुनः उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो 05 वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना. सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटा कर की जाएगी ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
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4. किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी के द्वारा मडल द्वारा विज्ञप्त पद पर आवेदन कर सकेगा , जो नियमित पद हेतु समकक्षता एव अर्हता रखता हो ।
5. नियमित नियुक्ति होने की स्थिति में संविदा अधिकारी को पूर्व की संविदा सेवाओं का किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा ।
6. संविदा अधिकारी के लिए आरक्षित किए गए नियमित पदों पर भर्ती की पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से चयन किया जाएगा, इस हेतु नियुक्तिकर्ता द्वारा न्यूनतम कटऑफ अंक निर्धारण किया जा सकेगा।
7. संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिन पदों को भरे जाने के लिए विहित पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के पालन उपरांत पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रूप से चयनित अथवा उत्तीर्ण नहीं हो पाते। संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद रिक्त रहने की दशा में कैरी फारवर्ड नहीं किए जाएंगे ।
8. नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. समस्त प्रकार की सीधी भर्तियों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।
इसी प्रकार नियम ( 15) में निम्नानुसार उपनियम जोड़ा जाता है: -
15.2
संविदा अधिकारी एक अथवा एक से अधिक प्रकार के संविदा पदों पर नियुक्त रहा हो सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा पद के जिस समकक्ष नियमित पद पर वह नियुक्ति हेतु आवेदन करता है उसके बराबर या उच्चतर संविदा पर यह जितने वर्ष कार्यरत रहा, उतने वर्ष की छूट उसे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी । आयु सबंधी समस्त छूट सम्मिलित करते हुए संविदा अधिकारी की अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
रत्नाकर झा, सचिव.
58
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 दिसम्बर 2024
क्रमांक/क्रमांक: 135/2024/PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा
29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला - खण्डवा
तहसील - खण्डवा
खण्डवा (सा. )
वनमंडल -
वन परिक्षेत्र - खण्डवा (सा. )
वनखण्डकी भूमि काविवरण
वनखण्डकीसीमाएं
अ.क्र.
नाम ग्राम का भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड कानाम प्रस्तावित
1.
13
12.81 उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड़ सुरगाव निपानी
सुरगाव निपानी
9.91
शासकीय भूमि 20 (गैर-वनभूमि)
31
के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 31 तक की सीमा ।
11.03
32/2
1.22
33
20.0
34
20.0
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ मुनारा क्रमांक 31 से 42 तक की कृत्रिम वन सीमा।
35
20.14
50
20.0
51/2
15.75
52/2
17.89
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड़ के मुनारा क्रमांक 42 से मुनारा 56 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
37
20.0
49
16.0
18.60
215-भाग
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 56 से 59 होते
36/2
10.0
32/1/2 5.780 हुए 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
36/1
9.560
39/2
3.000
आंतरिक सीमाएं (खसरा नंबर 39/1)
योग 231.69
उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- भाग 1 ]
59
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F. No.8-34/2018- FC दिनांक 31.10.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग खण्डवा की स्वीकृत परियोजना भाम मध्यम सिंचाई योजना में प्रभावित 148.75 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 148.75 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 148.75 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 50- अ-59/2016-17 खण्डवा, दिनांक 22.08.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No.8-35/2018- FC दिनांक 03.07.2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग खण्डवा की स्वीकृत परियोजना आंवलिया मध्यम सिंचाई योजना में प्रभावित 54.60 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल54.60 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 54.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 53-अ-59/2016-17/13939 खण्डवा , दिनांक 27.09.2017 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
3. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6- MPC 024/2020 -BHO/768 दिनांक 31.08.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना आचार्य शंकर अन्र्तराष्ट्रीय वेदान्त संस्थान ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में प्रभावित 10.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 10.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 10.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 22-अ-59/2019-20 खण्डवा, दिनांक 28.08.2019 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
4. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक6-MPC 022/2022-BHO दिनांक 12.09.2023 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग भोपाल की स्वीकृत परियोजना आचार्य शंकर अन्र्तराष्ट्रीय वेदान्त संस्थान ओंकारेश्वर की स्थापना एवं अन्य कार्य के लिये जिला खण्डवा में प्रभावित 17.28 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 18.34 हेक्टेयर गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 18.34 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक 41-अ-59/2021-22 खण्डवा, दिनांक 04.02.2022 एवं आदेश क्रमांक 40-अ-59/2023-24 खण्डवा दिनांक 01.09.2023 द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
5. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
निरंक
1. व्यक्तिगत अधिकारः
2. सामुदायिक अधिकारः - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
60
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 25 दिसम्बर 2024
क्र. 135-2024- PCCF - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग कीअधिसूचना क्र. 135-2024- PCCF दिनांक 25 दिसम्बर 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
Bhopal the 25th December 2024
No./क्रमांक: 135/2024/ PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District : - Khandwa
Forest Division:- Khandwa (G)
S.N
Tahsil : - Khandwa
Forest Range: - Khandwa (G)
Details of Land Included
Nameof Proposed Forest Block
Nameof Village
Present headof land
1. Surgao Nipani
Government Land(Non ForestLand)
Revenue Village Surgao Nipani
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Area (H.)
13 12.81
20
9.91
31 11.03
North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 31 of Proposed Protected Forest Block.
1.22
32/2
33 20.0
20.0
34
35
20.14
East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 31 to 42 of Proposed Protected Forest Block.
20.0
50
15.75
51/2
South- Artificial
52/2 17.89
20.0
37
Forest Boundary from Pillar No. 42 to 56 of Proposed Protected
49 16.0 Forest Block.
18.60
215-part
West Artificial
36/2
10.0
32/1/2
Forest Boundary from Pillar No. 56 to 01 via
5.780
36/1
59 of Proposed
9.560
Protected Forest
3.000
39/2
Block
Total 231.69 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
61
Internal Boundaries of Khasra No. 39/1 .
North- Artificial ForestBoundary Pillar No. 01 to 02 .
West- Artificial ForestBoundary Pillar No. 02 to 03.
South- Artificial Forest Boundary Pillar No. 03 to 04
East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 04 to Pill01 .
(A) Reason for publication of Notification:-
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.8-34/2018 -FC dated 31.10.2018 and in lieu of 148.75 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bham Medium Irrigation Project of Water Resources Division Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 148.75 hectare transferred or muted in favour of M.P.Govt. , Forest Department by order No. -50- A-59/2016-2017 Dated 22.08.2017 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
2. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.8-35/2018-FC dated 03.07.2018 and in lieu of 54.60 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Awlia Medium Irrigation Project of Water Resources Division Khandwa the above mentioned Non Forest Land of 54.60 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Departmentby order No.53 -A- 59/2016-17/13939 Dated 27.09.2017 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
3. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order F.No.6- MPC 024/2020- BHO/768 dated 31.08.2020 and in lieu of 10.00 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Acharya Shankar Antarrashtriya Vedant Sansthan of The Assistant Director Govt . ofM.P. Culture Department Bhopal the above mentioned Non Forest Land of 10.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Departmentby order No./22/A-59/2019-20/Reader Coll./2019 Dated 28.08.2019 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation.
4. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order F.No.6 - MPC 022/2022 - BHO/ dated 12.09.2023 and in lieu of 17.28 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Acharya Shankar Antarrashtriya Vedant Sansthan of The Assistant Director Govt. of M.P. Culture Department Bhopal the above mentioned Non Forest Land of 18.34 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Departmentby order No./41/A-59/2021-22/Reader Coll./2022 Dated 04.02.2022 and order No./40/A-59/2023-24/Reader Coll./2023 Dated 01.09.2023 Collector Khandwa for thepurpose of compensatory afforestation.
5. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ofTahsildar Khandwa are as under .
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
62
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2025
क्रमांक/1 /201148/2025:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे कीअनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला अशोकनगर
तहसील - ईसागढ़
वनमण्डल - सामान्य वनमण्डल अशोकनगर
वनपरिक्षेत्र - अशोकनगर
अ.क्र. प्रस्तावित वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्डकीसीमाए
ग्राम का नाम
वनखण्डका
खसरा न.
भूमि का वर्तमान मद
नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयस्में)
1. बघनरी
बघनरी
538 (भाग) 3.890 उत्तर - प्रस्तावित सरक्षित
राजस्व (शासकीय)
वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से मुनारा क्र 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से मुनारा क्र 03 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से मुनारा क्र 04 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
योग 3.890
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 04 से मुनारा क्र 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार , नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPB 062/ 2023 - BHO /I /74901 दिनांक 18.06.24 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक , मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित , परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना जल जीवन मिशन अंतर्गत राजघाट समूह जल प्रदाय योजना के तहत भूमिगत पाईप लाईन , एम.बी.आर. तथा पहुंच मार्ग में प्रभावित 3.885 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 3.890 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 3.890 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला-अशोकनगर के आदेश क्रमांक प्रकरण क्रमांक/272/ अ-20 (3 )/2022-23 दिनांक 12.06.2023 हस्तांरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन क्रमांक/दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
(अ) व्यक्तिगत अधिकारः वितरण नहीं किये गये है। (ब) सामुदायिक अधिकारः-वितरण नहीं किये गये है ।
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
63 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025
क्र. I - 201148-2025 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. I - 201148-2025, दिनांक 2 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
Bhopal the 2nd January 2025
No./1/201148/2025 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the
Indian forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they maybe modifiedby the State Government from time to time.
SCHEDULE
District:- Ashoknagar
Tahshil:- Esagarh
ForestDivision:- Ashok Nagar (T) Division
Forest Range:- Ashoknagar
S.No.
Detail of Land Included
ForestBlock Boundaries
Present head ofland
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectare)
Name of Proposed Forest Block
1.
3.890
Baghnari Baghnari
North
538 (Part)
Revenue (Government)
Artificial Boundary from Piller No. 01 to 02 of Proposed Protected Forest Block.
Eest Artificial Boundary from Piller No. 02 to 03 of Proposed Protected Forest Block.
3.890
Total
South Artificial Boundary from Piller No. 03 to 04 of Proposed Protected 64
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
Forest Block.
West Artificial Boundary from Piller No. 04 to 01 of Proposed Protected Forest Block.
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Govt of India , New Delhi order No. 6- MPB 062/ 2023 - BHO/I /74901 dated 18.06.24 and in lieu of 3.885 hectare of diverted forest land under the sanctioned project of General Manager , Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit, Project Implementation Unit , Guna ( M.P. ) , for under ground pipe line , M.B.R and approach road construction under Rajghat W ater Supply Scheme under Jal Jivan Mission , the above mentioned non forest land of 3.890 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No./272/अ -20(3)/2022-23 dated 12.06.2023 of Collector, District-Ashoknagar for the purpose of compensatory afforestation .
2. Detail of other Reasons - Nil
2.- The Khasra wise details of rights recorded on the above land as per report competent revenue official are as under: -
1. Right of individuals :- Nil
2. Right of communities :- Nil
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under section 29 of The Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty .
भाग 1 ]
65
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2025
क्रमांक/ 1/201763/2025:: भारतीयवन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागूहोने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहा तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें।
अनुसूची
जिला दमोह
वनमण्डल - दमोह सामान्य
तहसील - तेदूखेड़ा वन परिक्षेत्र-तेदूखेड़ा
वनखंड की भूमि का विवरण
वनखंड कीसीमाएं
प्रस्तावित क्र. वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.में.)
1
2
4
3
5
6
7
21.84 उत्तर-
29/2
1 अमवाही अ अमवाही
प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 7 तक की कृत्रिम वनसीमा।
म.प्र. शासन वनविभाग शासकीय भूमि मद- बडा झाड़
पूर्व- प्रस्तावित संराक्षत वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से मुनारा क्रमांक 9 तक की कृत्रिम क्नसीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 9 से 11 होते हुये आरक्षित वनखण्ड 62 बगदरी के मुनारा क्रमांक 111/1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड 6 2 बगदरी के मुनारा क्रमांक 111/1 से 109/1 तक की वनसीमा वं आरक्षित वनखण्ड62 बगदरी के मुनारा क्रमांक 109/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 3 तक कृत्रिम वन सीमा।
योग- 21.84
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC022/2018- BHO/124 दिनांक 03-05-2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यापालनयंत्री पंचमनगर परियोजना सर्वेक्षण संभाग हटा, मुख्यालय (जल संसाधन विभाग ) दमोह की स्वीकृत परियोजना साजली मध्यम सिंचाई जलाशय परियोजना में प्रभावित 10.92 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 21.84 हेक्टेयर गैरवनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्या से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र ./रा.प्र.क्र./193/59 वर्ष 2016-17 दिनांक 06-09- 2017 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किए जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार तेदूखेड़ा , जिला-दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है। 2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है।
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2025
क्र. I - 201763-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. I-201763-2025 दिनांक 6 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
66
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
Bhopal the 6th January 2025
No./1/201763/2025 :: In exercise of the powers of conferredby section 29of Indian Forest Act .1927
(XVI of1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they maybe modifiedby the State Government from time to time.
SCHEDULE
District - Damoh
Tehsil - Tendukheda
ForestDivision - Damoh
Forest Range - Tendukheda
NO .
Details of Land Included
Name of Proposed Forest Block
Present head ofLand
Name of Village
Forest Block Boundaries
Khasra no.
1
2
3
4 Area (Hectare)
5
Amwahi A Amwahi
6
7
29/2
M.P. Govt. Forest department Govt. land Measle BadaJhad
Total-
(A) Reason for publication of Notification:-
21.84 North- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 7 of Proposed Protected Forest Block.
East- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 7 to 9 of Proposed Protected Forest Block.
South - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 through 11 of Proposed Protected Forest Block to Pillar No. 111/1 of Reserve Forest block 62 Bagdari .
West- Forest Boundary from Pillar No. 111/1 to 109/1 of Reserve Forest block 62 Bagdari and Artificial Forest Boundary from Pillar No. 109/1 of Reserve Forest block 62Bagdari to Pillar No. 3 of Proposed Protected Forest Block.
21.84
According to the condition imposed in the order number 6- MPC022/2018- BHO/124 dated 03-05-2018 , Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi 10.92 hectares of forest land affected in the approved project Saajli medium irrigation reservoir construction project of Executive Engineer, Panchamnagar , Project Survey Division , Hata, Headquarter (Water Resources Department ) Damoh . and in lieu of diverted 10.92 hectare forest land 21.84 hectares of non-forest land received by order of Collector Damoh No./R.P.Cr./19A/59 year 2016-17 dated 06-09-2017 transferred/mutated in favor of Forest Department, Government of Madhya Pradesh for purpose of compensatory afforestation.
Details of other Resaons - Nil
(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Tendukheda District Damoh are as under:-
1. Individuals of Rights- There are no individual rights on the said land .
2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore, the above land is being declared as protected forest under section 29 of
Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
67
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2025
क्रमांक एफ 1 / 1 / 0001 / 2023 / सात 5 आधार ( वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण ) अधिनियम , 2016 ( 2016 का 18 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) के खण्ड (ख ) के उपखण्ड (दो ) सहपठित आधार अधिप्रमाणन ( समाज कल्याण, नवाचार , ज्ञान ) नियम 2020 के अनुसरण में भारत सरकार (इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ) अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13 ( 2 ) -2021 - EG -II , दिनांक 12 मई 2023 द्वारा सक्षम प्राधिकारी के प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में , मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग को उक्त नियमों के नियम 5 के अधीन , स्वैच्छिक आधार पर भू-अभिलेखों , संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर आधार प्रमाणीकरण कर , नागरिकों की पहचान के सत्यापन हेतु, हाँ या ना अथवा और ई- केवाईसी के प्रमाणीकरण की सुविधा, उक्त नियम -5 के अधीन अधिसूचित करने हेतु अवगत कराया गया है ।
अतएव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 / 1 / 0001 / 2023 / सात -5 दिनांक 1 दिसम्बर , 2023 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 15 दिसम्बर 2023 में प्रकाशित हुई , को अधिक्रमित करते हुये , राज्य सरकार , एतदद्वारा , उक्त नियमों के नियम -5 के अधीन , अधिसूचित करती है कि राजस्व विभाग के पोर्टल पर स्वैच्छिक आधार पर भू- अभिलेखों, एग्रीस्टैक , संबंधित न्यायालयों की कार्यवाहियों एवं अभिलेखों तथा संबंधित बकाया के भुगतान के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उक्त विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर , नागरिकों की पहचान के प्रमाणीकरण के लिए हॉ या ना अथवा / और ई - केवायसी के प्रमाणीकरण की सुविधा हेतु आधार से प्रमाणीकरण की मांग की जा सकती है ।
यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संजय कुमार , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2025
क्र. एफ 1-1-0001-2023- सात - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1-0001-2023- सात-5 , दिनांक 8 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार, अपर सचिव.
68
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
Bhopal the 8th January 2025
No. F 1 / 1 /0001 / 2023 / VII / 5 . In pursuance of sub- clause (ii ) of clause (b ) of sub- section (4 ) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies , Benefits and Services ) Act , 2016 (18 of 2016 ) read with the Aadhar Authentication for Good Governance ( Social Welfare , Innovation Knowledge ) Rules , 2020, the Government of India (Ministry of Electronics and Information Technology ) vide its office memo No. 13 (2 ) -2021- EG- II dated 12th may, 2023 , has , with the approval of the Competent Authority, conveyed authorization by the Central Government for the Government of Madhya Pradesh , Revenue Department , to notify under rule 5 of the said Rules , regarding performance of Aadhar authentication , on a voluntary basis for verification of identity of residents , using Yes /No or / and e - KYC authentication facility on the Department's online portal for provision of various services related to land records , associated court proceedings and records , and payment of related dues .
Now, therefore, Supersession of this department's notification No.F 1 / 1 /0001 / 2023 /VII / 5 dated 1st December, 2023 published in Madhya Pradesh Gazette Part- 1 on 15th December , 2023 the State Government , hereby notifies that the , Portals of Revenue Department , Madhya Pradesh can seek, Aadhar authentication on voluntary basis for the purpose of identification as per rule 5 of the said Rules , for verification of identity of Citizens , using Yes/ No or /and e- KYC authentication facility on the said portal for provisions of various services related to land records . Agristack , associated court proceedings and records , and payment of related dues .
Gazette. This notification shall come into force from the date of its publication in the official
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY KUMAR, Addl . Secy .
69 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024
प्र. क्र. 1030.- भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग सतना अंतर्गत महिदल से कठार को जोड़ने हेतु महिदल से कठार मार्ग में करियारी नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ग्राम- कठार, तहसील हुजूर स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 19 दिसम्बर 2024 से एक वर्ष की अवधि के भीतर भू- अर्जन का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में समय पर ना होने के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी. अतः अधिनियम की धारा 25 ( 2 ) के तहत् घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 7 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी
भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं.
रकबा
(6)
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
0.068
कठार
सतना जिले के महिदल से रीवा
कार्यपालन यंत्री,
हुजूर
0.034
59/3
लोक निर्माण विभाग कठार को जोडने हेतु
0.024 सेतु निर्माण संभाग
0.024
58 60/2 61
करियारी नदी पर जलमग्नीय
रीवा ( म. प्र. ) .
0.150
योग ..
पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण
(7) महिदल से कठार मार्ग में कार्य.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , हुजूर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
सागर, दिनांक 17 दिसम्बर 2024
मौजा मण्डी बामौरा, पट.ह.नं. -65 तहसील बीना क्र. 00043-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10797
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
70
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
(1) परियोजना विकासक का नाम कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन सागर जिले में भोपान- बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18
में समपार क्रमांक 300 ( मण्डी बामोरा ) पर कुरवाई- गुदावल मार्ग
के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. राजस्व निरीक्षक, बीना
विवरण 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डी बामोरा , वि. ख. बीना
4. सचिव, ग्राम पंचायत मण्डी बामोरा, वि.ख. बीना
(4) भूमि का विवरण :-
(क) जिला सागर
(ख) तहसील बीना
(ग) ग्राम / नगर मण्डी बामौरा
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 1.150 हे.
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र 1.150 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण सागर जिले में भोपाल- बीना रेल्वे सेक्शन के कि. मी. 957/16-18
में समपार क्रमांक 300 ( मण्डी बामोरा ) पर कुरवाई- गुदावल मार्ग
के कि. मी. 7/10 में आर. ओ. बी. निर्माण कार्य.
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 1.150 हे.
(7) क्याग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों नहीं
की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
किए जाने की तारीख
सागर, दिनांक 29 नवम्बर 2024
क्र. 00133-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10205 मौजा मोतीपार, पट.ह.नं. -45 तहसील रहली
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
परियोजना विकासक का नाम
(1)
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 , सागर, जिला सागर
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, रहली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली
4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती वि.ख. रहली भाग 1 ]
71
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
(4) भूमि का विवरण :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण (5)
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
क्र. 00143-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10206 सागर
रहली
हिनौती
136.040 हे.
136.040 हे.
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
900.00 हे.
नहीं
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
मौजा छिरारी, पट.ह.नं. -42 तहसील रहली
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
परियोजना विकासक का नाम
(1)
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
(4) भूमि का विवरण :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण (5)
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण
किए जाने की तारीख .
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 , सागर, जिला सागर
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, रहली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, छिरारी, वि. ख . रहली
4. सचिव, ग्राम पंचायत छिरारी , वि.ख. रहली
सागर
रहली
छिरारी
51.760 हे.
51.760 हे.
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
900.00 हे.
नहीं
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर 72
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[भाग 1
सागर , दिनांक 3 दिसम्बर 2024
क्र. 00163-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10280
मौजा हिनौती , पट.ह.नं. -45, तहसील रहली
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
(1) परियोजना विकासक का नाम
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के
विवरण .
(4) भूमि का विवरण :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 , सागर, जिला सागर
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण .
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, रहली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती , वि. ख. रहली
4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली
सागर
रहली
हिनौती
33.12हे.
33.120 हे.
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
900.00 हे.
नहीं
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2024
क्र. 00173-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10388 मौजा मढ़खेरा , पट.ह.नं. - 45 , तहसील रहली
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक संमाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है . अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
(1) परियोजना विकासक का नाम
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के
विवरण
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 , सागर, जिला सागर
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, रहली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, हिनौती, वि. ख. रहली
4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
(4) भूमि का विवरण : -
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(7) क्याग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों
की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण
किए जाने की तारीख.
73
सागर रहली मढ़खेरा 84.440 हे . 84.440 हे. कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत 900.00 हे . नहीं अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सागर , दिनांक 6 दिसम्बर 2024
क्र. 00153-82-24-25- भू- अर्जन- 2024-10395 मौजा समनापुर, बेरखेरी , पट.ह.नं. - 45, तहसील रहली
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है . अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:-
(1) परियोजना विकासक का नाम
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण
(4) भूमि का विवरण :-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम / नगर
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र
(ङ) अर्जित होने वाला क्षेत्र
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
( 7) क्याग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण
किए जाने की तारीख.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 , सागर, जिला सागर
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण.
1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहली
2. राजस्व निरीक्षक, रहली
3. सरपंच, ग्राम पंचायत , हिनौती , वि. ख. रहली
4. सचिव, ग्राम पंचायत हिनौती, वि.ख. रहली
सागर
रहली
समनापुर बेरखेरी
96.460 हे.
96.460 हे.
कोपरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत
900.00 हे.
नहीं
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
74
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , उज्जैन, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 26 दिसम्बर 2024
प्रारुप-" घ"
(नियम 6 देखिए)
क्र. - भू- अर्जन- 2024-4226-प्र. क्र. 10-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2023 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- भू- अर्जन-प्र.क्र.अ-82-2024-25 दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा , राज्य सरकार के कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत , पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 8 नवम्बर 2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा.
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि
(हे. में)
(1) (2)
(3) (4) (5)
उज्जैन उज्जैन
314/1 0.65
ग्राम जमालपुरा
पटवारी हल्का
क्रमांक 26
0.65
कुल योग .
प्रारुप-" ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्र.-भू-अर्जन- 2024-4232-प्र. क्र. 13-अ-82-2024-25.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अन्तर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.
और, अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , उज्जैन , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
75
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि (हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
(5) उज्जैन
उज्जैन
ग्राम पिपलियाराघो
183
0.09
पटवारी हल्का
196 0.08
क्रमांक 25 208/1 0.09
257 0.07
274 0.27
289/1 0.02
256 0.02
277 0.01
197/2 0.10
कुल योग .. 0.75
प्रारुप-"ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
क्र.-भू-अर्जन- 2024-4233-प्र. क्र.12-अ-82-2024-25.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कान्ह डायवर्शन डक्ट परियोजना के अन्तर्गत कान्ह नदी के दूषित पानी की निकासी हेतु ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन से ग्राम सिंगावदा तहसील घट्टिया तक डक्ट निर्माण कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उज्जैन , जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा डक्ट निर्माण किया जाए.
और, अतएव राज्य सरकार को उक्त डक्ट निर्माण के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें डक्ट निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) , अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, केबल एवं डक्ट निर्माण किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
के लिये अर्जित की जानी वाली भूमि
(हे. में) (1)
(2)
(3)
(4)
(5) उज्जैन
उज्जैन
ग्राम कोकलाखेडी
98/1
0.08
100/4
पटवारी हल्का
0.28
98/4
क्रमांक 26
0.05
98/2
0.08
100/1
0.03
कुल योग ..
0.52
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
76
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-1408-भू-अर्जन-2024
सिंगरौली, दिनांक 5 नवम्बर 2024
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है ।
अनुसूची
(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- सीधी सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।
(2) भूमि का वर्णन-
(क) जिला:- सिंगरौली
(ख) तहसील:- देवसर
(ग) ग्राम :- जियावन पट.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल:- निजी रकबा 0.017 हे0
टिप्पणी अर्जित रकबा (हे० में)
खसरा नम्बर
क० भूमिस्वामी/ पिता/ पति का नाम व पता कुल क्षेत्रफल (हे ० में)
निजी भूमि 0.004
0.131
594/2/1/2
1 ललन पिता रामशरण साहू
0.001
निजी भूमि 0.008
594/2/2
2 लालबहादुर पिता ललन साह
निजी भूमि 0.001
0.008
594/2/3
3 सुनीता पिता ललन साहू
निजी भूमि 0.001
0.016
594/2/4
4 प्रेमलाल पिता ललन प्रसाद साहू
निजी भूमि 0.001
0.008
594/2/5
5 विनोद कुमार पिता राममिलन साहू
0.001
निजी भूमि 0.008
594/2/6
6 राजकुमार पिता राममिलन साहू
0.001
निजी भूमि 0.008
594/2/7
7 सुरज पिता राममिलन साहू
निजी भूमि 0.001
0.008
594/2/8
8 उमेश पिता राममिलन साहू
0.003
निजी भूमि 0.004
594/2/9
9 मो० अब्बास पिता इसराफिल
0.003
निजी भूमि 0.004
594/2/10
10 मो० सहजाद अली पिता इसराफिल
0.017
0.203
10किता
निजी पट्टे की भूमि का योग -
चूँकि ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे0 भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त ग्राम की आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर - सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/ विस्थापितों को देय हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
77
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.- 7012-भू-अर्जन-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 दिसम्बर 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये , जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(2)
(1)
356/2/1 1
356/2/3 2
364/2
3
347/1
4
357/3/1 5
367/2/1 6
297/2/1 7
योग :-
चांद
ग्राम- ढीमरमेटा
प० ह०न-19 ब.न.-114 रा.नि.मं. -चांद
कुल रकबा 0.816 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.134
0.188
0.030
0.176
0.179
0.042
0.067
कुल रकबा 0.816 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क० 1 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क ० 1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
78
क्र.- 7013-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
तहसील
ख.
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर कमाक
(2)
(1)
60/1
1
67
2
583/12 3
575/2/1 4
205/1
5
205/4/1/1/1 6
योग :-
चांद
ग्राम- चांद प०ह० न-24 ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद
कुल रकबा 0.780 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.072
0.035
0.166
0.084
0.225
0.198
कुल रकबा 0.780 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांधे जल संसाधन संभाग क ० 1 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क० 1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
79
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 23 दिसम्बर 2024
क्र.-8227-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भैसनवाही जलाशय परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु
संरचना क्षेत्रफल:- 12.35 हेक्टेयर
प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:- 1 ग्राम का नाम:- गुदर्श प.ह.नं.:- 99 रा.नि.मं.:- लखनादौन तहसील: लखनादौन जिला:- सिवनी भूमि का
प्रस्तावित
वृक्ष
2 अर्जन हेतु
सीमाएं
सर्वेक्ष
हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता
स. क.
पश्चिम
दक्षिण
उत्तर
संख्या प्लिंथएरिया
प्रकार
biglik
ण कमां क
स्वामित्व
प्रकार
(4oa)wohka ellatesejoke
ANOOK192k
14
11
10
9
8
7
6
5
4
2 3
1
01 03 1213
महुआ पलास
कृषि
1/2
1
भूमिस्वामी
चेतू पिता गिरन जाति ओझा नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.60
ग्राम सालीवा डा सरहद
शासकी य चारगाह
ग्राम जामुनप ानी की सरहद
तिजिया बगैरह पि. कत्ती कीभूमि
पलास 02
अमरसी
0.30
2/2
शासकी य
2
कृषि
भूमिस्वामी
पि. गिरन की भूमि
शासकी य चारगाह
शासकी य चारगाह
02 तिजिया बेवा कत्ती विसनलाल रामकिशोर सुगरलाल सनियाबाई सुगरवती पिता कत्ती जाति ओझा नि.ग्रा. भूमिस्वामी
पलास
शासकी
शासकी
शासकी
शासकी य
नि.ग्रा.
य
0.15
य
2/3
कृषि
3
य
चारगाह
चारगाह
चारगाह
Helptele
अमरसी पिता गिरन जाति ओझा भूमिस्वामी
नीम 01
शासकी
नि.ग्रा.
0.05
2/4
कृषि
4
य
शासकी य
शासकी य चारगाह
शासकी य चारगाह
अमरलाल पिता गिरन जाति ओझा भूमिस्वामी
Helpitate
महुआ 03 पलास 03
पिता
शासकी
0.40
कृषि
109
य
शासकी य चारगाह
शासकी चारगाह
बलबंतसिह धरमसिह जाति गौली निं.ग्रा. भूमिस्वामी
Website
सुमेरी पुसिया बगैरह यपि. हरिसिंग कीभूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
80
02
महुआ
2.23
122
6
कृषि
thelbsite
शासकी य चारगाह
कुंवर पि. सुकवती लोटन की भूमि
कृष्णाबा पि. ईई बगैरह पीतम की भूमि
कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि
04
पलास
0.20
133
दिव्यारा नी की शेष भूमि
कृषि
7
शासकी य
ग्राम भैसनवा ही सरहद
भरत पि. भगवतप्र साद की भूमि
feelbaleje
04
महुआ
दिव्यारानी पति पवनकुमार जाति ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.45
119
शासकी य
कृषि
8
शासकी य
शासकी य
Alkalbilee
रामकली बेवा भारत बगैरह की भूमि
0.53
116
शासकी य
9
कृषि
शासकी य
शासकी य
Helpitefle
रामकली बेवा भारत बगैरह कीभूमि
पि. पि.
0.82
124
10
कृषि
भूमिस्वामी
की भूमि कृष्णाबा ई बगैरह पि. पीतम
शेष भूमि पीतम पि. आसारा म की
सुमरी पुसिया बगैरह पि. हरिसिंग की भूमि
पि. पीतम भूमि आसारा मकी शेष
रेवती सुखवती कृष्णाबाई बेवा पीतम पीतम गंगाबाई नि.ग्रा. भूमिस्वामी आसाराम जाति मेहरा
01
महुआ
कृषि
125
11. भूमिस्वामी
समनिया की शेष भूमि
0.07
कृष्णाबा ई बगैरह पि. पीतम कीभूमि
समनिय की शेष भूमि
कृष्णाबा कृष ई बगैरह पि. पीतम कीभूमि
समनिया पति हरचंद लक्ष्मी तिजिया सनिया पिता हरचंद रामप्यारी बैसखिया जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
01
महुआ
शासकी
0.35
126
कृषि
12
भूमिस्वामी
सुमेरी की शेष य भूमि
दिव्यारा नी पति पवनकुम ार की भूमि
सुमेरी पुसिया रमिया उर्फ छोटीबाई पिता हरिसिंग जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
कृष्णाबा बगैरह पि. पीतम कीभूमि
शासकी
1.34
117
13
कृषि
य
10-lopleOsk
02 02 01 05 01
18X6.50वर्गमी.
महुआ आम विही सीताफ नीबू ल
भैसनवा ग्राम ही सरहद
पारवती पति गिरधारी की भूमि
जाति गोंड छोटेलाल पिता लक्खू नि.ग्रा. भूमिस्वामी
Hellatefle
कुंवर सुकवती पि. लांटन की भूमि
02
महुआ
0.43
14
कृषि
शासकी य नाला
115/ 1
लक्ष्मीबा ई पत्नी खेमचंद की भूमि
मंगलदा सपि. तीरन की भूमि
शासकी य नाला
श्यामलाल पिता तीरन जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी
thetele
01
01
महुआ सागौन
तीरन नि.ग्रा.
0.43
15
कृषि
शासकी य नाला
क०मकान01 115/ 2
6.10X7.20वर्गमी.
लक्ष्मीबा ई पत्नी खेमचंद की भूमि
ग्राम भैसनवा ही सरहद
मंगलप्रसाद पिता जाति परधान भूमिस्वामी
श्यामला ल पि. तीरन की भूमि
महुआ
Helpdesk|
07 02 04
बहेडा सागौन
BHARA 1.09
कृषि
16 113
सालीवा डा सरहद
क०मकान01
4X5.70वर्गमी.
गिरधारी पिता जगनसी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी
कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि
श्यामला ल पि. तीरन की भूमि
कुंवर सुकवती पि. लोटन की भूमि 81
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
01
पलास
120
17
0.91
कृषि
सालीवा डा सरहद
Verbattle
कुंवर सुकवती पिता लोटन जाति मेहरा नि. ग्रा. भूमिस्वामी
गिरधारी पि. जगनसी की भूमि
दिव्यारा नी पति पवनकुम ार की भूमि
शासकी य चारगाह
01 07
महुआ सागौन
18
कृषि
X10वर्गमी. 1/1
सालीवा डा सरहद
शासकी य
शासकी य
ख.नं. 112की भूमि
bettle
लक्ष्मीबाई साहू पत्नी 0.50 खेमचंद साहू जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
LOLipleOsh 1lleteOse|
बाई पति
19
0.50
कृषि
1/2
सालीवा डा सरहद
शासकी य
शासकी य
ख.नं. 112की भूमि
7.70X3.70वर्ग5
10LopleOsh Bellstein
ममता रविशंकर जाति तेली नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.21
20
2
सालीवा डा सरहद
शासकी य
ख.नं. 112 की भूमि
शासकी य
thelegle
पारवती पति गिरधारी जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.79
112
21
स्वयं की भूमि
स्सालीवा डा सरहद
शासकी य
ख.नं. 113की भूमि
5.60X7.00वर्ग helpitefle
क०मकान01
03 01 01 03 01
महुआ सागौन कंजई लेडिया नीम
23
वृक्ष
योग 21
12.3 5
301.41वर्गमी.
क०कुआ1 क.मकान6
1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेगे ।
सिवनी, दिनांक 26 दिसम्बर 2024 क्र. -8400-जि.भू.अ.-2024
धारा - 6
प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82 / 2024-25 कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ /स) सं. कं. 1 सिवनी द्वारा बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम कन्हरगांव पटवारी हल्का नं. 11 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की प्रस्तावित निजी भूमियों में से 0.11 हैं. भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
82
प्रारूप
ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
बंडोल मार्ग से कोहका मार्ग निर्माण
परियोजना का नाम
1
मार्ग निर्माण
लोक प्रयोजन
2
ग्राम - कन्हरगांव प ० ह० नं0 11 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व स्थान
3
जिला सिवनी
निजी भूमि - 0.11 हैं.
परियोजना का क्षेत्र
4
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।
वर्तमान में यातायात पुराने मार्ग से हो रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा गडडे एवं चौडाई कम होने से दुर्घटना होने की संभावना होती है । अतः मार्ग निर्माण चौड़ीकरण किये जाने हेतु नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन मार्ग निर्माण हेतु किया जा रहा है ।
6
परियोजना म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग (भ./स.) भोपाल के द्वारा सी. आर. आई. एफ. योजना में किया जा रहा है ।
परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
परियोजना निर्माण के चरण
7
संलग्न है ।
8
परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9
ग्राम कन्हरगांव प ० ह ० नं 0 11 रा.नि.मं. बंडोल की निजी भूमि अर्जित रकबा 0.48 हैं.
परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2024-25 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
निरंक
11
प्रभावित परिवारो की कुल खंड(ग) के अनुसार संख्या(अधिनियम की धारा 3 के
कच्चा मकान 2 , पक्का मकान 01
परिसंपत्तियां
12
निरंक
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जितहुई
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
समाजिक समाघात
14
(क) समाघातो का विवरण
(ख) समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा ,
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण खाली भूमि वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता, ध्वनि शोर,
परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को स्थाई बारहमासी विकल्प जिन पर विचार किया गया
15
हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी । जिससे स्कूल कालेज आने जाने में छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात में भी शहरी क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे एवं मार्ग निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान चाय- नाश्ता स्टाल, वाहन गैरेज, कृषि बिकी केन्द्र, वेयरहाउस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आदि आने जाने में दिक्कत नही होगी । अतः परियोजना फायदेमंद है ।
(ख) यदि नही तो क्यो नही
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
मार्ग निर्माण के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगी। अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए मार्ग निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अनुशंसा करता है ।
83 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
प्रारूप
ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
प्रभावित परिवारो की जीविका
1
प्रभावित नही
2
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नही
3
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
प्रभावित नही
4 जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
8 जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल आंगनबाडी बालउद्याान और श्मशान कब्रिस्तान)
9
बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु कमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
निकाय का कथन है कि वह वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षो में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संस्कृति जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
84
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 20 दिसम्बर 2024 क्र.-2784- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम - मनकवार
(घ) क्षेत्रफल- 1.9310 हे0
अर्जित रकवा हे. में क०
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
4
3
1
2
1
0.2900
117/1/2/1/1
वीरेन्द्र सिंह पिता दलबहादुर सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
2
0.0770
117/1/2/1/2
गजेन्द्र सिंह पिता दलबहादुर सिंह पता मनकवार,कोठी भूमिस्वामी
3
0.0500
117/1/2/2
विटिया उर्फ विसरनिया पुत्री कुटुरूआ कुशवाहा, लोलिया कुशवाहा पुत्री कुदुरूआ कुशवाहा जाति काछी पता मनकवार, विक्रम प्रसाद कुशवाहा पुत्र सियाशरण कोठी भूमिस्वामी
117/2/2
0.1600
4 राजनारायण सिंह पिता रामदास सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
117/2/5
0.1160
5 सुरेश सिंह पिता रामदास सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
6
113
0.2600
श्रीमती केशवती पत्नी रामबिहारी सिंह पता डेहुटा सा० देह भूमिस्वामी
7
114/1/2/1/2
0.0030
रघुराज सिंह पिता विश्वनाथ सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
8
114/1/2/1/4
0.4200
बालमेन्द्र सिंह पिता विश्वनाथ सिंह पता मनकवार, कोठी भूमिस्वामी
9 शिवप्रसाद तनय मंगाली पता सा० देह भूमिस्वामी
0.0300
114/1/2/2
शंकर सिंह पिता रामराज सिंह पता मनकवार कोठी
10
120/1/1
0.2250
11
0.1300
120/1/2/1
कुंवर बहादुर सिह पिता रामराज सिह पता मनकवार कोठी
12
0.1700
120/23
विजय बहादुर सिंह पिता रामबहादुर सिह पता सेमरी कलाकोठी
योग रकबा हे.में-
1.9310
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
85 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र.- 2785-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर / ग्राम कठवरिया कला
(घ) क्षेत्रफल- 4.3740 हे 0
क० भूस्वामी का नाम / पिता का नाम खसरा नं. अर्जित रकवा हे. में
1 2 3 4
1 राजकिशोर त्रिपाठी पिता नत्थू प्रसाद त्रिपाठी पता 59/1 0.0100
उमरी,सतना भूमिस्वामी
2 रवीन्द्र तिवारी, राजकिशोर त्रिपाठी पिता नत्थू प्रसाद 59/2 0.4130
त्रिपाठी पता उमरी सतना भूमिस्वामी
3 श्रीमति आशा त्रिपाठी पत्नी राजकिशोर त्रिपाठी उमरी
57/1 0.2160
सतना
4 बृजकिशोर तनय नत्थू प्रसाद त्रिपाठी सा० उमरी सतना 0.0840
57/2
5 राजन पिता राजेश त्रिपाठी पता अमिलपुर भूमिस्वामी 56 0.3460
6 रामकृपाल स्वामीदीन दशरथ प्रसाद जगजीवनराम पिता
कोदउवा शिवकली चन्दा पुत्री कोदउवा पता सा० देह 51 0.0660
भूमिस्वामी
7 अभिलाष पिता राजेश सा० अमिलपुर 52/1 0.2300
8
अशुमन पिता राजेश त्रिपाठी सा० अमिलपुर 52/2 0.2090
9 केदार प्रसाद पिता रामरूद्र मैना पत्नी संतोष विश्वकर्मा 53/1 0.1950
10 दामोदर प्रसाद पिता वंशधारी सा० देह भूमिस्वामी 53/2 0.0650
11 नारायण प्रसाद पिता वंशधारी सा० देह भूमिस्वामी 65 0.3030
12 वसंत लाल तनय शंकरदीन शम्भू पिता सुखदेव पत्ता 66/1 0.1350
गुलुवा सा० देह भूमिस्वामी
13 रामलाल पिता छोटेलाल वर्मा सा ० देह भूमिस्वामी
66/2 0.4460
14 सीताराम तनय रामदेव सा ०देह भूमिस्वामी 68/1/2/2 0.0040
15 बसंतलाल तनय शंकर तेली सा० गुलुवा 68/2 0.1830
16 रामपाल पिता छोटेलाल वर्मा पता सा० देह भूमिस्वामी 68/1/2/1/2 0.2340
17 श्रीमती भेडीबाई उर्फ कृष्णादेवी पत्नी रामभजन सा० देह 85 0.0550
भूमिस्वामी
18 हीरालाल वल्द रामगरीब पता सा ० देह भूमिस्वामी 68/1/3 0.1060
19 सौखीलाल वल्द बद्री सा० देह भूमिस्वामी 86 0.0620
20 रामायण तनय श्यामलाल वर्मा पता सेजहटा सा ० देह 88/1/1/1 0.0060
भूमिस्वामी
21 काजल सोनी पति ऋषिराज सोनी सा० कोठी
88/1/2 0.0890
भूमिस्वामी
22 देवी प्रसाद लोकनाथ पिता भगवत प्रसाद मिश्रा पुत्री
बुटझ्या अंजू सुनीता पिता भागवत प्रसाद मिश्रा एवं 89 0.0070
रावेन्द्र बालेन्द्र मॉ घम्मी पता सा ० देह भूमिस्वामी
23 साधौ प्रसाद वल्द रामायणदीन सा० देह भूमिस्वामी 91/1/2 0.1550
24 रामायण तनय श्यामलाल वर्मा पता सेजहटा सा० देह 0.3030
88/1/1/2
भूमिस्वामी
25 उधौ प्रसाद पिता रामायणदीन पता कठवरिया कला 92/1/1 0.1980
सा० देह भूमिस्वामी
26 जमुना प्रसाद पिता वृदावन ब्रा० सा० देह भूमिस्वामी 92/2/1 0.0040
27 साधौ प्रसाद वल्द रामायणदीन ब्रा० पता सा० देह 82/2/1 0.2500
भूमिस्वामी
योग रकबा हे .में- 4.3740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत सोहावल उप शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में
किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
86
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 23 दिसम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक 03 /A-82 / 2022-23 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम- टोड़ी की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा -11 एवं धारा-19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र . राजपत्र भाग -1 में क्रमशः दिनांक 21.07.2023 एवं 15.12.2023 को कराया गया है । सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023-24 एवं लोक सभा निर्वाचन-2024 होने तथा डूब प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू-अर्जन अधिनियम-2023 की धारा-23 के तहत् आवार्ड पारित नही किया जा सका । किन्तु धारा-25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के तहत प्रकरण में धारा-23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
अनुसूची -(1)
टाबदी का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
5
4
3
2
1
3.410
टोड़ी
राजगढ़
सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।
3.410
कुल योगः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 05 /A- 82 / 2022-23 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम- निवारा की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा -11 एवं धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में क्रमशः दिनांक 21.07.2023 एवं 15.12.2023 को कराया गया है । सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023-24 एवं लोक सभा निर्वाचन-2024 होने तथा डूब प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू- अर्जन अधिनियम-2023 की धारा-23 के तहत् आवार्ड पारित नही किया जा सका। किन्तु धारा -25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-25 के तहत प्रकरण में धारा -23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
अनुसूची-(1)
टाबदी का वर्णन
क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 5
4
2
3
1
0.858
निवारा
राजगढ़
सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।
0.858
कुल योगः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
87 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 04/ A- 82 /2022-23 राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये ग्राम- गुजरखेड़ीकला की आबादी आवश्यकता है, इस आशय की धारा-11 एवं धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग -1 में क्रमशः दिनांक 21.07.2023 एवं 15.12.2023 को कराया गया है । सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2023-24 एवं लोक सभा निर्वाचन -2024 होने तथा डूब प्रभावित मकानों की जांच होने के कारण निर्धारित अवधि में भू- अर्जन अधिनियम-2023 की धारा-23 के तहत् आवार्ड पारित नही किया जा सका । किन्तु धारा -25 के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थितियों में 12 मास की अवधि बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के तहत प्रकरण में धारा-23 की आवार्ड पारित किये जाने हेतु 12 मास की अवधि विस्तारित की जाती है ।
अनुसूची -(1)
टाबदी का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
5
4
3
2
1
0.901
गुजरखेड़ीकलां
सुठालिया
राजगढ़
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु ।
0.901
कुल योगः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
88
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-198-भू-अर्जन-2024
मैहर , दिनांक 26 दिसम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम- घुनवारा
(घ) क्षेत्रफल- 9.5040 हे ०
सर्वे नं.
क्र.
2
1
20/2/1/1
1
21/2/1/1
2
22/1/1
3
20/2/1/2
4
21/2/1/2
5
22/1/1
6
7/3/2
7
21/1
8
7/2/1
9
7/2/2
10
7/2/4
11
7/2/3
12
7/3/1
13
19,20/1
14
16/1
15
योग प्रस्तावित रकवा
3
0.063
0.078
0.591
0.030
0.030
0.220
0.154
0.167
1.578
1.578
1.578
1.578
0.455
0.450
0.954
9.5040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- घुनवारा बांध निर्माण कार्य तालाब टैंक के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मैहर जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
89
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र.-199-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम -चोरखंडी
(घ) क्षेत्रफल- 5.770 हे0
प्रस्तावित रकवा
सर्वे नं.
क्र.
2
1
1300
1
1301
2
1302/1/1/1
3
1302/1/1/2
4
1307
5
1308
6
1292
7
1286
8
1269/1
9
1269/2
10
1285
11
1284
12
1268/1/2
13
1270/1
14
1270/2
15
1271
16
1233/1/3
17
1233/1/1
18
1233/1/2
19
1232/1
20
1232/3
21
1235
22
1237/1
23
1237/2/1
24
1237/2/2
25
1237/2/3
26
1237/3
27
1237/5
28
1237/6
29
1237/7
30
3
0.089
0.072
0.040
0.026
0.178
0.081
0.001
0.033
0.090
0.139
0.016
0.030
0.009
0.157
0.009
0.130
0.002
0.007
0.007
0.140
0.180
0.268
0.005 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
90
31 1237/8
1222/2/1 0.046
32
0.045
33
0.020
34 1221
1238 0.067
35
36 1219/1 0.791
37 1219/2
0.025
38 1133/2
0.250
39 1131/1
0.080
40 1131/2
1108/1 0.009
41
1108/2 0.012
42
43 1107/1 0.152
0.164
44 1107/2
45 1106 0.013
0.371
46 1097/1
0.029
47 1096
1093/1/1 0.037
48
1093/1/2 0.137
49
0.071
50 1093/2/2
0.051
51 1093/3/2
0.075
52 1094/2/2
1092/2 0.023
53
54 694/1/1
55 694/1/2 0.063
56 694/1/3
57 694/2
1083/1 0.080
58
0.070
59 1083/2
1083/3 0.062
60
0.008
61 1082
1081 0.001
62
1084/1 0.002
63
1084/3 0.010
64
0.017
65 1080
1079 0.305
66
67 1074 0.109
0.030
68 1075
0.016
69 1076
0.027
70 1078
756/1 0.019
71
757/1/1/1 0.029
72
757/1/1/2 0.002
73
757/1/2/1 0.040
74
757/1/2/2 0.025
75
0.079
76 757/1/2/3
757/2 0.172
77
0.084
78 769/2
768/2 0.002
79
758/2 0.030
80
0.006
81 766/3
0.130
82 765/1
0.008
83 765/2
761/1 0.060
84
761/2 0.021
85
759/2 0.011
86
760/1 0.034
87
760/2 0.041
88
योग 5.770
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , रीवा
शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितारिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र.- 200-भू-अर्जन-2024
91
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम - सुआ
(घ) क्षेत्रफल- 3.4960 हे ०
क्र. सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
1 2 3
1 91/2/1 0.0600
2 91/2/3 0.0410
3 90/2/1 0.0200
4 90/2/3 0.0040
5 154/1 0.0450
6 154/2 0.0750
7 153 0.0320
8 152 0.0790
9 155/2 0.0020
10 158/1 0.0460
11 159 0.0090
12 160/2 0.0410
13 157/1 0.0010
14 178/1 0.0560
15 178/2 0.0500
16 178/3 0.0540
17 178/4 0.0560
18 177 0.0080
19 183/1
20 183/2/1
0.0480
21 183/2/2
22 183/3
23 175 0.1610
24 184 0.1210
25 193 0.2770
26 194/4/1 0.0020
27 191/2/2
28 191/2/3
29 191/1/5
0.1960
30 191/2/1
31 191/1/1/3
92
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
32 196/1/1
33 196/1/2
34 196/1/3
35 196/1/4
36 196/2
37 196/3
38 397/2/6/2
39 397/3/1/1
40 397/3/2
41 398/1
42 401
43 402
44 403/2/1
45 525/1
46 525/2
47 525/3
48 525/4
49 465/1
50 465/2/1
51 465/2/2
52 466/1
53 466/2/1
54 466/2/2/1
55 466/2/2/2
56 517
57 518/1/1
58 521/1
59 516/1
60 519
61 520
62 515/1
63 515/2
64 514/1
65 514/2/1
66 514/2/2
67 514/3
68 514/4
69 508/1
70 508/2
71 509
72 510/1
73 510/2
74 512/1
75 512/2/1
76 512/2/2
77 512/2/3
78 512/2/4
79 511/1
80 511/2
81 530/1
82 530/2
83 531/1
84 531/2/1
85 532
86 541/1
87 541/796/1
88 542/1
योग
[ भाग 1
0.0100 0.2460 0.0210 0.3600 0.0120 0.0080 0.0120 0.0080 0.0980 0.0750 0.0450 0.0930 0.0430 0,0350 0.0040 0.0010 0.0080 0.0120 0.0220 0.0470 0.0010 0.0040 0.0020 0.0020 0.0080 0.0090 0.0090 0.0240 0.0190 0.0190 0.0770 0.0100 0,0100 0.0040 0.0940 0.0980 0.1570 0.1800 0.1130 0.0120 3.4960
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मढी माइनर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
93 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. -201-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम -गोरा
(घ) क्षेत्रफल- 5.407हे0
प्रस्तावित रकवा
क्र. सर्वे नं.
3
1 2
1152 0.410
1
1150 0.369
2
3 1148/1/3 0.130
4 1144/1/3 0.014
5 1138/1 0.048
6 1138/2 0.052
1146/1 0.029
7
8 1146/2 0.041
9 1141 0.108
10 1145/1/2 0.024
1145/1/3 0.042
11
1145/1/4 0.028
12
1145/1/5 0.036
13
1142/2 0.081
14
15 1143/2 0.013
16 1079/1
17 1079/2
1079/3 0.541
18
19 1079/4
20 1079/5
1077/1 0.029
21
22 1077/2 0.021
23 1080/1/1/1
24 1080/1/1/2
25 1080/1/2 0.515
26 1080/2/1
27 1080/2/2
28 1081/1
0.183
29 1081/1/2
30 1081/2
31 1035/2 0.044
32 1034 0.110
33 1032 0.105
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
94
1030/1 0.020
34
35 1023/1/1 0.034
36 1022/1/1/1 0.108
37 1022/1/1/2 0.185
38 1022/1/2 0.120
39 1021 0.020
1020 0.095
40
41 1015 0.011
42 1014/1
43 1014/2 0.291
44 1014/3
45 1016/2 0.001
46 985/1 0.029
47 985/2 0.079
48 985/3 0.066
49 985/4 0.002
50 1004/1/1 0.008
51 1004/1/2 0.076
52 1004/1/3 0.025
53 1003 0.033
54 1001/1 0.105
55 1001/2 0.071
56 1000 0.025
57 988/1/2 0.150
58 988/2/1 0.126
59 989/1613/1 0.150
60 989/1613/2 0.153
61 997/3 0.020
62 997/4 0.016
63 996/3 0.043
64 996/4 0.166
65 995 0.067
66 994/1614 0.135
67 1456/2 0.004
योग 5.407
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
95 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. - 202-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम -भीषमपुर
(घ) क्षेत्रफल- 10.4880हे0
क्र.
सर्वे नं.
प्रस्तावित रकवा
2
3
1
1 1345 0.001 2 1342/1 0.132 3 1342/2 0.061 4 1341 0.024 5 1340 0.006 6 1101 0.001 7 1102 0.114 8 1103/2 0.049 9 1107 0.101 10 1106 0.028 11 1108 0.064 12 1109 0.010 13 1110 0.067 14 0.072 15 1096/1/1 0.205 16 1096/2 0.220 17 1112 0.003 18 1066/1 0.090 19 1066/2 0.006 20 1071/1 0.098 21 1071/2 0.042 22 1071/3 0.098 23 1070/1 0.068 24 1075/1 0.069 25 1075/2 0.002 26 1073/1 0.037 27 1074 0.092 28 1077 0.003 29 1080 0.054 30 1045 0.009 31 1081 0.073
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
96
32
0.116
1044
33
1043
34
0.017
0.082
1041/1
35
0.007
1041/2
36
0.008
1042/1/1/1
37
0.008
1042/1/1/2
38
1042/1/2
39
0.008
0.007
1042/2
0.024
1040/1/1
40
41
0.037
1040/1/2
42
0.055
1040/3/2
43
1035
44
1034/1/1
45
0.113
0.026
0.030
1034/1/2
46
0.084
1034/2
47
0.106
1031/1
48
0.067
1020/1
49
0.014
1020/2
1021/2
50
51
0.081
0.020
1009/1
52
0.038
1009/2
53
1008/1 0.045
0.052
1008/2
54
1007/1
55
56
0.067
0.067
1007/2
57 994 58 993/1 59 993/2
60
0.002 0.024 0.066
992/1/1
61
992/1/2/1
62
992/1/2/2
63
992/1/2/3
992/2
64
65
0.125
992/3/1
992/3/2
66
67
991/1
68
991/2
991/2/1
69
70
991/2/2
991/2/3
71
991/2/5
72
73
0.193
991/2/6
74
991/3
75
991/4/1/1/1
76
991/4/1/1/2
77
991/4/1/2
991/4/2
78
990/1/2
79
80
0.309
0.142
990/3/2
97
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
81
0.309
990/4/1
82
0.141
973/4
83
971/1 0.031
0.048
971/1/2/1
84
85
971/2/1
86
0.030
0.032
971/2/2/1
87
0.018
971/2/2/2
88
972/1
89
0.048
0.006
972/2/1
967/1
90
91
0.007
703/1
92
703/2/2
93
0.096
0.002
0.008
704/1/1
94 704/1/2 95 704/2
96
0.006 0.002
705/1
97
705/2/1
705/2/2
98
0.200
705/3
99
705/4
100
0.005
706/2/1/1/2
101
102 706/2/1/2 0.007
103 828/1 0.021
104 827 0.034
105 826/1 0.003
106 826/2 0,017
107 707/1/2/2 0.008
0.208
707/2
108
109 745 0.173
110 746 0.049
111 747/2 0.008
0.032
747/3
112
113 739/1 0.054
114 739/2 0.108
0.016
740/2
115
0.062
738/1
116
737/1
117
0.097
0.097
737/2
118
119 736 120 760/1/1 121 732/1 122 732/2 123 732/3 124 761 125 762 126 766/1/2
127
0.009 0.009 0.081 0.120 0.055 0.021 0,009 0.088
766/2/1/1/1
0.220
766/2/1/1/2
128
766/2/1/2
129
0.056
766/2/2/1
130 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
98
131 766/2/2/3 0.056 132 766/2/3 0.092 133 766/2/4 0.079 134 767/2/2/1 0.013 135 767/2/2/4 0.012 136 769/2/1/1/1 0.071 137 769/2/1/1/2 0.071 138 769/2/1/2 0.098 139 770/2/2/1/1 0.002 140 770/2/2/1/2 0.002 141 770/2/2/2 0.012 142 571/1/2 0.245 143 573/1/1 0.009 144 573/1/2 0.010 145 560/1/1/1 0.297 146 560/1/1/3 0.228 147 560/1/1/4 0.060 148 560/2/2/1 0.090 149 560/2/2/2 0.045 150 560/2/3 0.202 151 559/1 0.022 152 558/1/1 0.154 153 558/2/1 0.078 154 558/2/5 0.080 155 556/2 0.010 156 2011/2 0.257 157 2012/2 0.066 158 2013 0.079 159 2014 0.019 160 2018 0.316 161 2046 0.587 162 2047/2/1/1 0.118 163 2052/1/3 0.038 164 2052/2 0.378 165 2010 0.002
10.488
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
99
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
क्र.- 203-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील-अमरपाटन
(ग) नगर / ग्राम - इटमा (घ) क्षेत्रफल- 2.819हे0
प्रस्तावित रकवा
क्र. खसरा नं.
2 3
1
1 7/3 0.001
2 144 0.101
3 146 0.077
4 147 0.029
5 142/1/1 0.087
6 158/1 0.061
7 158/2/1 0.003
8 157/1 0.014
9 160 0.108
10 163 0.037
11 161/1 0.016
12 162/1 0.037
13 162/2 0.015
14 303/1 0.008
15 303/2 0.084
16 301 0.064
17 300 0.084
18 297 0.006
19 296 0.066
20 295 0.093
21 369 0.004
22 370 0.031
23 372 0.041
24 373 0.004
25 275/1 0.043
26 380 0.043
27 381/1 0.041
28 383 0.025
29 273 0.057
30 272/1/1
0.126
31 272/1/2
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
100
32 272/2/1/1
33 272/2/1/2
34
0.088
35
425/1
36
0.031
432/2
0.091
37
428/1
0.008
38
428/3
0.023
39
429/1
0.058
40
429/3
0.031
430/2
41
0.045
42
430/3
0.077
43
431/2
0.002
44
431/3
0.001
45
456/2
0.003
46
454/2
455
0.044
47
0.025
48
510/2
0.081
49
511
0.057
50
512
0.053
51
514/1
514/2
0.083
52
0.047
53
515
0.040
54 530/1/2/2
0.001
530/2/1
55
0.086
56
529/1
0.053
57
529/2/1
58
528/1/1
59 528/1/2/1
60 528/1/2/2
61 528/1/2/3
0.209
62
528/1/3
63
528/1/4
64 528/1/5
65
528/2
66
551/1/1
67
551/1/4
68
551/1/5
69
551/2
70
551/3
71
551/4
0.120
72
551/5
551/6/1
73
74
551/6/2
75
551/7
76
551/8
77
551/9/1
78 551/9/2
629
79
0.013
629/1
80
81
629/2
82
628/1
628/2
83
0.031
84
628/3
628/4
85
627
86
0.012
2.819
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर अंतर्गत धतुई सब माइनर नहर निर्माण हेतु । (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
101 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 27 दिसम्बर 2024
क्र.-R- 24-25-भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम- कुरावद के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- कुरावद
जिला-विदिशा
तहसील- गंजबासौदा
अर्जित रकवा (
खसरा क.
स.क.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
असिंचित
हे.में ) पड़ती
सिंचित
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.में)
8
9
7
6
5
4
3
2
1
0.010
बबूल -1
1.000
25/1/2
भूमि स्वामी
1 खुमान पुत्र नन्ना जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.105
1.000
25/1/3
भूमि स्वामी
2
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय कंछेदी पुत्र प्रभू जाति आदिवासी पता विदिशा
रूसल्ला-1
0.060
1.000
25/1/1/2
भूमि स्वामी
3 केशरबाई पुत्री लक्ष्मन जाति आदिवासी पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी उमेदी बाई बेवा लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी संतोष पुत्र लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि सरस्वतीबाई पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी स्वामी सुखवती पुत्री लक्ष्मन पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी शांतीबाई पुत्री लक्ष्मन जाति आदिवासी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश अहस्तांतरणीय 1/7 भाग भूमि स्वामी
बबूल-3
0.065
0.500
25/1/1/4
भूमि स्वामी
4 श्यामलाल पुत्र परमा जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.020
0.500
25/1/1/5
भूमि स्वामी
5 गोधन पुत्र परप्रसाद जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
खजूर-1
0.015
0.300
25/1/1/6
भूमि स्वामी
6 नारायण पुत्र मिठ्ठू जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.060
0.500
25/1/1/8
भूमि स्वामी
7 ग्यारसा पुत्र काशीराम जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.045
0.500
25/1/1/9
भूमि स्वामी
8 नर्वदीबाई बेवा मुन्ना पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी रघुवीर नावा पुत्र मुन्ना पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी फूलबाई चनदाबाई नावा पिता मुन्ना सरपरस्त माँ स्वंय जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/4 भाग भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.015
0.407
25/1/1/11
भूमि स्वामी
9 दयाराम पुत्र रघुवीर जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.030
0.402
49/3
10 लक्ष्मनसिंह पुत्र तरवरसिंह जाति राजपूत पता विदिशा भूमि स्वामी मध्यप्रदेश 1181/1186 भाग भूमि स्वामी ब्रजेशसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 5/1186 भाग भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
102
0.060
49/5/3 0.206
भूमि स्वामी
11 राजकुमारी देवा शिवराज सजनसोनूवर्षा पिता शिवराज जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.030
0.188
57
भूमि स्वामी
12
0.035
0.188
58
भूमिस्वामी
सुरेन्द्रसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी शिशुपालसिंह पुत्र पहाडसिंह जाति राजपूत पता राजोदा रोड बसोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
बबूल-7. दखनी इमली-1 , बेरी -2
0.040
0.167
61
स्वामी
13 गोधनसिंह यशवन्तसिंह देवेन्द्रसिंहउदयभानसिंह पिता भूमि रूपसिंह पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी कामेशकपिलपुत्रगणलाखनसिंह भारतीपुत्रीलाखनसिंह संतोषीबाई बेवा लाखनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
बबूल-5, दखनी इमली-2, बेरी-2, खजूर-2
1.055 0.420
81
भूमि स्वामी
14 ग्याबाईउर्फसडिया पुत्र श्यामलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-17, कोहा-3 , रूसल्ला-1 , दखनी इमली-1 खजूर-1 , बेरी -4
0.073
0.073
83
भूमि स्वामी
0.136
0.136
85
भूमि स्वामी
15 रामदयाल पुत्र मूंगाराम जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 209/1065 भाग भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र लोकमन सिंह जाति प्रजापति पता बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 571/1065 भाग भूमि स्वामी सुशीलाबाई पत्नी नारायणसिंह जाति प्रजापति पता वि। देशा मध्यप्रदेश 285/1065 भाग भूमि स्वामी
0.084
0.084
84
भूमि स्वामी
16 पल्टूराम मोहरसिंह लल्ला गुड्डा वा . कल्लू ना. वा. पुत्रगण सरूपा भूमि स्वामी गुड्डी रीना पुत्रियां सरूपा सरपरस्त मां स्वयं भूमि स्वामी हीराबाई बेवा सरूपा 1/4 भाग भूमि स्वामी मुन्नालाल गोटीराम पहलवान पप्पू वा. मंगलसिंह ना.वा. पुत्रगण वशन्ता सरपरस्त मां स्वयं भूमि स्वामी प्रवेशबाई बेवा वशन्ता 1/4 भाग भूमि स्वामी मोजी पुत्र हल्कू 1/4 भाग भूमि स्वामी गनेशराम पुत्र बारेलाल भूमि स्वामी शान्तीबाई वेवा बारेलाल पता निवासी ग्राम 1/4 भाग भूमि
0.005
0.418
भूमि स्वामी 88/2
17
स्वामी राजकुमार पुत्र रामकिशन जाति अहिरवार पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बेरी-3 0.418 0.010
88/1/2/2
भूमि स्वामी
18 कैलाश पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बेरी-1
0.020
0.240
91/5/3
भूमि स्वामी
19 कैलाश पुत्र सरूपसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.170
1.233
93
भूमि स्वामी
20 रूबिया पत्नी ए यू अन्सारी जाति मुसलमान पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.140
0.349
94/1
भूमि स्वामी
0.130
0.209
भूमि स्वामी 94/3
21 नारायण पुत्र मिठू जाति रावत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी दुर्गा पुत्र मिठ्ठू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमान कुन्दन प्रहलाद पिता मित्तू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी गोमतीबाई पुत्री मिठ्ठू पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी छोटीबाई बेवा मिठ्ठू जाति रावत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.070
95/1/1 1.198
भूमि स्वामी
22 आर्यन शर्मा पुत्र नीरज शर्मा जाति ब्राहम्ण पता बासोदा बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
0.030
1.045
95/1/2
भूमि स्वामी
23 ऐश्वर्य शर्मा पुत्र नीरज शर्मा पता बासोदा बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.704 0.015
95/3
भूमि स्वामी
24 मुन्ना पुत्र मेहताप जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी सुशीला बाई पत्नी मुन्ना जाति रावत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
बबूल -1
0.571 0.005
भूमि स्वामी 146/1
25 किशोरा पुत्र छुट्टा जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
ऊमर-1
147/1 1.975 0.020
भूमि स्वामी
26 गीताबाई पत्नी केशरीसिंह जाति रघुवंशी पता आगासोद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
ऊमर-1
0.145
0.856
149
भूमि स्वामी
27 रामदयाल पुत्र मूंगाराम जाति भोई पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 209/1065 भाग भूमि स्वामी नारायणसिंह पुत्र लोकमनसिंह जाति प्रजापति पता बासोदा विदिशा मध्यप्रदेश 571/1065 भाग भूमि स्वामी सुशीलाबाई पत्नी नारायणसिंह जाति प्रजापति पता विदिशा मध्यप्रदेश 285/1065 भाग भूमि स्वामी
कंजी-1
0.035
0.826
150
भूमि स्वामी
28 प्रेमसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 0.188 0.020
159/2
भूमि स्वामी
29 गजराजसिंह पुत्र गम्भीरसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हतोडा में बंधक है ।
0.010
0.209
159/3
भूमि स्वामी
30 गजराजसिंह पुत्र गम्भीरसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 30/209 भाग भूमि स्वामी गंगाबाई रामकलीबाई सुनीताबाई रूपबाई पिता गम्भीरसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 119/209 भाग भूमि स्वामी अनेकसिंह भूरेसिंह राजेन्द्रसिंह भूपेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 24/209 भाग भूमि स्वामी संतोषीबाई पुत्री कल्याणसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्यप्रदेश 6/209 भाग भूमि स्वामी जीवनसिंहअजयसिंहपुत्रगणभारतसिंह राजकुवंरअनीतापुत्रियांमारतसिंह रूपकुंवर बेवा भारतसिंह पता विदिशा मध्यप्रदेश 30/209 भाग भूमि स्वामी
0.010
0.460159/4
भूमि स्वामी
31 जीवनसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अजयसिंह पुत्र भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी राजकुवर पुत्री भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रूपकुंवर बेवा भारतसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
ऊमर-5.
0.110
0.606
159/1
भूमि स्वामी
32 रामसखीबाई पुत्री करनसिंह जाति राजपूत पता कुरावद बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बेरी-2
0.060
0.570
158/1
भूमि स्वामी
33 खुशाल पुत्र रघुवर जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.010
0.182
158/2
भूमि स्वामी
34 तुलाराम पुत्र सेवालाल जाति चमार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.732 0.090
156
भूमि स्वामी
155/2 2.886 0.155
भूमि स्वामी
35 गोधन पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है यशवंतसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है उदयभानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है देवेन्द्रसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमिस्वामी यह खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा मसूदपुर में बंधक है
ऊमर-1
3.135 0.305
155/1
भूमि स्वामी
36 प्रीति पत्नी मोहनलाल जाति अग्रवाल पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
योग
27.216 2.868
40 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
104
क्र.-R-24-25- भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम - निवौदिया के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- निवौदिया
जिला-विदिशा
तहसील- गंजबासौदा
अर्जित रकवा (हे.में)
स.क.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
स्वामित्व का खसरा क.
प्रकार
असिंचित पड़ती
सिंचित
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.में)
8
7
9
6
4
5
2
1
0.100
0.157
1
3
भूमि स्वामी 43
0.115
0.157
47
प्रभू पुत्र कन्हैयालाल जाति ढीमर पता नियौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी प्राणसिंह पुत्र कन्हैयालाल जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सरजूबाई बेवा कन्हैयालाल जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी सिरदार पुत्र मदन जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र मदन जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री मदन पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी मोहरबाई बेवा मदन जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/16 भाग भूमि स्वामी
0.105 0.105
44
भूमि स्वामी
2 कन्छेदी पुत्र कन्हैया जाति आदिवासी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.105 0.085
भूमि स्वामी
3
0.125 0.125
46 50
रेखाबाई पुत्री निरपतसिंह जाति कुर्मी पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-1
0.073 0.073
246
0.063 0.063
48
4
0.016
49/1 0.016
कोहा-1
0.042
53/1/1 0.042
243/1 0.125 0.125
244/1 0.063 0.063
मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणऊधमकृष्णापुत्री भूमि स्वामी ऊधम जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/1139 भाग भूमि स्वामी 976/1139 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है । मनोजसंजय पुत्रगणमेहरवानसिंह कुसुमबाई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश
0.047 0.047
254/2
5 मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणऊधमकृष्णा पुत्री भूमि स्वामी ऊधम जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 976/1139 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है । मनोजसंजय पुत्रगणमेहरवानसिंह कुसुमबाई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/1139 भाग भूमि स्वामी
0.004
0.004
254/1/2
भूमि स्वामी
6 मीराबाई पत्नी सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/8 भाग भूमिस्यामी ज्योति पिंकी लक्ष्मीहर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/8 भाग भूमिस्वामी
0.035
0.035
254/1/1
भूमि स्वामी
7 रणधीरसिंह पुत्र मिट्टू पत्ता निबोदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.004
0.004
254/1/3
भूमि स्वामी
8 रणधीरसिंह पुत्र मिळू पत्ता निबोदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.004
0.004
254/1/4
भूमि स्वामी
दौलतराम पुत्र मिठ्दू जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
0.062 0.062
255/2
भूमि स्वामी
10 मोहरसिंहरामसिंह दयालसिंहकमलसिंह मोहनसिंहपुत्रगणऊधमकृष्णा पुत्री ऊधम जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 976/139 भाग भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है । मनोजसंजय पुत्रगणमेहरवानसिंह कुसुमबराई बेवा मेहरबानसिंह जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 163/1139 भाग भूमि स्वामी
0.021
0.021
255/1/1
भूमि स्वामी
11 मीराबाई पत्नी सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/8 भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/8 भूमिस्वामी ज्योति पिंकी लक्ष्मीहर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/8 भूमिस्वामी
0.021
0.021
255/1/2
भूमि स्वामी
12 दौलतराम पुत्र मिठ्ठू जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.021 0.021
255/1/3
भूमि स्वामी
13 रणधीरसिंह पुत्र मिठ्ठू पता निबोदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.039
0.039
49/2/1
भूमि स्वामी
0.063 0.063
243/2/1
14 मीराबाई पत्नी सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमिस्वामी प्रदीप संदीप हर्ष पुत्र सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 3/8 भाग भूमिस्वामी ज्योति पिंकी लक्ष्मी हर्षिता पुत्री सरदारसिंह पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 4/8 भाग भूमिस्वामी
0.039 0.039
49/2/2
भूमि स्वामी
0.063
0.063
243/2/2
15 दौलतराम पुत्र मिठ्ठूटू जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.179 0.179
51
भूमि स्वामी
ऊमर-6
0.167
0.167
52
0.084 0.084
53/2
16 विजयकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1254/3042 भाग भूमि स्वामी यश पुत्र आननद कुमार जाति मिश्रा पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 267/3042 भाग भूमि स्वामी आन्नंदकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1521/3042 भाग भूमि स्वामी
0.041 0.041
53/1/2
भूमि स्वामी
17 रणधीरसिंह पुत्र मिठ्ठू पता निबोदिया विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.062 0.062
244/2
0.084 0.060
54
भूमि स्वामी
0.030
0.073
55
ऊमर-3 , कोहा -1 18 राजाराम लालाराम पिता भोगचन्द पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी भगवतीबाई गुलाबबाई पिता भोगचन्द पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी चिंरोंजीबाई पुत्री भोगचन्द जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी
0.060
0.094
57
कोहा-1
0.021 0.011
56
भूमि स्वामी
19 हल्कू पुत्र भूरे जाति ढिमर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.680
14.03762
भूमि स्वामी
बबूल-26, खेजडा-1 , कंजी-1
1.220
10.275
135
0.250
बबूल-3
1.327
209
20 गोपाल गोशाला पिता मदनलाल पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सकुन्तलास्नेहलता प्रेमलतामृदुला पिता मदनलाल पता बाग्गैदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुमितकुमार पुत्र महेशनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सारिका निहारिका पिता महेशनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा- मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमितकुमार पुत्र विष्णूनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी रितू प्रीति नीतू पिता विष्णुनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी शोभादेवी नेवा विष्णुनारायण जाति ब्राहम्ण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवेश पिता चन्द्रशेखर उर्फ नवीन पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवेश पिता चन्द्रशेखर उर्फ नवीन पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुनीतादेवी बेवा चन्द्रशेखर उर्फ नवीन जाति ब्राहम्ण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
106
4.902 0.150
भूमिस्वामी 132
21
0.010
1.264
136
कंजी-1
0.040
145 3.659
शकुन्तला स्नेहलताप्रेमलता मृदूला पिता मदनलाल पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमितकुमार पुत्र विष्णूनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी रितु प्रीति नीतू पिता विष्णुनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी शोभादेवी बेवा विष्णुनारायण जाति ब्राहम्ण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुमितकुमार पुत्र महेशनारायण पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सारिका निहारिका पिता महेशनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी निमित देवांस पिता चन्द्रशेखर उर्फ नवीन पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुनीतादेवी बेवा चन्द्रशेखर उर्फ नवीन जाति ब्राहम्ण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.090
4.807
137/1
भूमि स्वामी
22 संगीता पत्नि राजाराम जाति रघुवंशी पता गंजबासोदा गंजबासोदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
ऊमर-1
0.270
3.523
भूमि स्वामी 137/2
23 सुमित कुमार पुत्र महेशनारायण जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.140
188
0.231
भूमि स्वामी
24
ऊमर-2, बेरी-3
बेरी -1
0.073 0.073
190
0.105 0.105
257
किशनलालजगन्नाथ रमेशफोजसिंह मुकेशपुत्रगणजयसिंहललितावाई पुत्री जयसिंह पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 832/5822 भाग भूमिस्वामी इमरतवाईउमावाई सरजूवाईरामश्रीवाईपुत्रियांभैयालाल पुत्री भैयालाल पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 832/5822 भाग भूमिस्वामी अंगूरीवाईरूकमणीबाई ममतावाईकिरनवाईपानवाई पुत्रियोंधन्नालाललच्छोवाई बेवा धन्नालाल पत्ता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 712/5822 भाग भूमिस्वामी रितुवाई नावापुत्रीप्राणसिंह सरमाँगनेशीवाइ वेवा प्राणसिंह पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 119/5822 भाग भूमिस्वामी ब्रजेशदिनेशदुर्गेशपुत्रगणनिहालसिंह जयप्रदाशांतिपुत्रियानिहालसिंह रेखाबाईबेवानिहालसिंह गुलाबवाई पुत्री जोधाराम जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 832/5822 भाग भूमिस्वामी मलखान नावापुत्रफूल सिंहसुदामावाईबालिग मालतीवाईपूनमनावा पिता फूलसिंह सर पिता स्वम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 119/5822 भाग भूमिस्वामी फूलयाई सरस्वतीवाई पिता गिरधारी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1663/5822 माग भूमिस्वामी लीलावाईसियावाई हरीवाई सुशीलावाईरामजानकीवाई पुत्रियासुन्दरलालग्यावाई बेवा सुन्दरलाल पत बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 713/5822 भाग भूमिस्वामी
0.090
189
भूमि स्वामी
0.094
0.115 0.094
251
25 लीलाबाईसियाबाईहरीबाई रामजानकीविमलाबाईसुशीलाबाई पुत्रियासुन्दरलालगयाबाई बेवा सुन्दरलाल जाति ढिमर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.052 0.052
191/1
भूमि स्वामी
0.076
0.076
242/4
26 हरनामसिंह पुत्र ग्यारसा जाति ढीमर पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
0.029
0.029
भूमि स्वामी 252/2
0.052
0.052
191/2
भूमि स्वामी
27
0.029 0.029
252/3
भूमि स्वामी
0.076
0.076
242/3
भूमि स्वामी
रीतेशप्रदीपपुत्रगण श्रीराम अलका पुत्री श्रीराम जाति ढीमर पता निबोदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 3/4 भाग भूमि स्वामी सेवंतीबाई बेवा श्रीराम जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/4 भाग भूमि स्वामी
0.053
0.053
191/3
भूमिस्वामी
0.028
0.028
252/4
भूमि स्वामी
बबूल-2
0.075 0.075
242/1
भूमि स्वामी
28 सुनील रवी नावा पिता भुजबलसिंह सर मी खुद रामवतीबाई पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी रिक्की सरोज नावा पिता भुजबलसिंह सर माँ खुद रामवतीबाई पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी रतिबाई बेवा भुजबलसिंह जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.052 0.052
191/4
भूमि स्वामी
0.076 0.076
242/2
भूमि स्वामी
0.029
252/1 0.029
भूमि स्वामी
29 रामकृष्ण पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी जितेन्द्र पुत्र बाबूलाल जाति ढीमर पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी राजकुमार पुत्र बाबूलाल पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी रामबाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी मुन्नीबाई बेया बाबूलाल जाति ढीमर पता निबोदिया बासौदा बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कमरबाई पुत्री बाबूलाल पता विदिशा मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी 107 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
0.030
0.157193
भूमि स्वामी
30 पूनेश विशाल पुत्र गन कल्याण जाति रैकवार पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.170
0.669228
भूमि स्वामी
31 अजयकुमारआनन्दकुमारदीपकप्रकाश प्रकाश पिता रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ज्योति पुत्रीरामस्वरूप शारदाबाई बेवा रामस्वरूप पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी वैभवराहुल पुत्रगणविजयकुमार किरन बेवा विजयकुमार जाति ब्राहम्ण पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अमितकुमारपुत्रविष्णुनारायण रितृप्रितीनीतूपुत्रियांविष्णुनारायण शोभादेवी बेवा विष्णुनारायण पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी पूष्पाबाईबेवामदनलाल चन्द्रशेखरउर्फनवीन पुत्र मदनलाल पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी नीरज हेमन्त प्रवण पिता मोहनदास पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी किरन कामनी नम्रता पिता मोहनदास पता बासौदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी माधुरीदेवी बेवा मोहनदास जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी सुमितकुमारपुत्रमहेशनारायण सारिका निहारिका पिता महेशनारायण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.020
1.151
229
भूमि स्वामी
32 अमितकुमार पुत्र विष्णुनारायण जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रितू पुत्री विष्णुनारायण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी प्रीति पुत्री विष्णुनारायण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नीतू पुत्री विष्णुनारायण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शोभादेवी बेवा विष्णुनारायण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.857 0.020
240
भूमि स्वामी
33 शारदाबाई बेवा रामस्वरूप जाति ग्रहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.019 0.019
भूमि स्वामी 245/1
34 राजू वाप्रेमसिंह नावा पिता गोटरिया पता विदिशा मध्यप्रदेश 2/6 भाग भूमि स्वामी कांता पानबाई राधिकानावा पिता गोटरिया सरपरस्त माँ पता विदिशा मध्यप्रदेश 3/6 भाग भूमि स्वामी लीलाबाई बेवा गोटरिया पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी
0.096 0.096
भूमि स्वामी 245/2
35 श्यामबाई पुत्री सोमा पता विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी इमरतसिंहलाखनसिंहथानसिंहनिरंजनसिंह
बालकिशनवीरनपुत्रगणगनपतसिंह विरजाबाईपुत्रीगनपतसिंहभोगाबाई बेवा गनपतसिंह जाति भोई पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 20/96 भाग भूमि स्वामी भगवानसिंहरामजीविपिन पुत्रगणमोती शांतीबाईरानीरामदुलारी पिता मोती जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी सुमित्राबाईपत्नीरतनसिंह नेतरामजगदीशश्रवणपुत्रगणरतनसिंह
जसोदाभागवतीबाईछोटीबाईशीलाबाईरजनी पिता रतनसिंह जाति ढीमर पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 19/96 भाग भूमि स्वामी गोरेलाल पुत्र कनफूल जाति ढीमर पता विदिशा मध्यप्रदेश 19/98 भाग भूमि स्वामी
बबूल-2
0.115
भूमि स्वामी 247 0.115 0.026 0.026
256/1
भूमि स्वामी
36 अमरसिंह पुत्र किशनलाल जाति गाडरी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-4
0.303 0.040
248/1
भूमि स्वामी
0.533 0.010
248/2
0.026
0.026
256/2
भूमि स्वामी
37 भबूतसिंह पुत्र किशनलाल जाति गाडरी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि भूमि स्वामी स्वामी
0.060
1.359
249
भूमि स्वामी
0.334 0.334
250
भूमिस्वामी
ऊमर-1 . दखनी-1, बबूल-8 , रुसल्ला-1 , बेरी-1 38 तरवर पुत्र बुद्धा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी गुड्डू पुत्र बुद्धा जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी शुक्कोबाई पुत्री बुद्धा जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी रेखाबाई पुत्री बुद्धा जाति ढीमर पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी दशरथपुत्रपूरन भगवतीराजबाईपिस्ता पिता पूरन पता निवौदिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
0.136
भूमि स्वामी 253 0.136
बेरी -1
0.030
58/4 0.700
भूमि स्वामी
39 रघुवीरसिंह पुत्र पंचू जाति बसोर पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
7.000
53.622
73किता
योग
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
108
क्र.-R-23-24-भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील - गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम- गंज के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-01
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-गंज
जिला-विदिशा
तहसील- गंजबासौदा
खसरा क.
स.क. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
सिंचित
अर्जित रकवा (हे.में) असिंचित पड़ती
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे .में)
स्वामित्व का प्रकार
भूमिपर स्थित परिसंपत्तियां
9
7
8
6
5
4
3
2
1
0.035
0.309
23/2
भूमि स्वामी
1 साधना पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति यादव पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कंजी-1
0.010
0.768
29/1
भूमि स्वामी
2 उर्मिलादेवी पत्नी महेश कुमार जाति कुशवाह पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 6343/6351 भाग भूमि स्वामी शेरसिंह पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 8/6351 भाग भूमि स्वामी
0.010
1.254
41/1/1/2
भूमि स्वामी
3 महेशकुमार पुत्र विहारीलाल जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
कंजी-3
0.100
3.449
भूमि स्वामी
4 उमेशमोर्य पुत्र रामकिशोर मोर्य जाति कुशवाह पता विदिशा मध्यप्रदेश 5107/5121 भाग भूमि स्वामी प्रीतमसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत पता मडिया पोनिया बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 14/5121 भाग भूमि स्वामी
0.185
1.254
42/1
भूमि स्वामी
5
ऊमर-1 , बेरी-1 सुरेश हरिसिंह पुत्र श्यामलाल जाति अहिरगार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.010
44
0.512
भूमि स्वामी
6 सुरेशकुमार पुत्र काशीराम जाति अहिरवार पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.090
1.264
45
भूमि स्वामी
7 भूपतसिंह पुत्र रूपसिंह जाति दांगी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421 /1264 भाग भूमि स्वामी यासमीनबानो पत्नी राशिद खान जाति मुसलमान पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 421/1264 भाग भूमि स्वामी राजकुमारपुत्रशम्भुसिंह
सविताबाईउत्तराबाई पुत्रियाशम्भुसिंह मुन्नीबाई बेवा शम्भुसिंह समान भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश 422/1264 भाग भूमि स्वामी 109 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
0.010
0.627
54/2/1
भूमि स्वामी
8
भैरोंसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी हरीसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी सनमानसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 784/3135 भाग भूमि स्वामी रवि पुत्र कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 130/3135 भाग भूमि स्वामी बसंतीबाई बेवा कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 130/3135 भाग भूमि स्वामी आशाममता आरती पूजा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 523/3135 भाग भूमि स्वामी
0.050
3.993
52
भूमि स्वामी
9 हरिसिंह पिता अगोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 भैरांसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज धासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 सनमानसिंह पिता अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1677/8545 रवि पुत्र कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 आशा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 ममता पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 आरती पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 280/8545 पूजा पुत्री कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 279/8545 बसंतीबाई बेवा कल्लूसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 279/8545 कंचनबाई बेवा अमोलसिंह जाति दांगी पता गंज बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1836/8545
0.035
0.465
13.430
9किता
कुल योग
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल्लूसंसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
110
क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम रजोदा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- रजोदा
तहसील- गंजबासौदा जिला-विदिशा
स.क. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम स्वामित्व खसरा क. क्षेत्रफल अर्जित रकवा (हे.मे) भूमि पर
का प्रकार स्थित
कुल रकवा
(हे.में) सिंचित असिंचित पड़ती परिसंपत्तियां
2 3 4 5 6 7 8 y
1
अजयसिंहदीवानसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता प्रतापसिंह समान भूमि स्वामी दखनी
1 100/2 3.272 0.510
भाग जाति दांगी पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी इमली-1 ,
बबूल-1
2 नेतराम पुत्र विजयराम जाति दांगी पता गंज बासौदा भूमि स्वामी 101 0.251 0.025
विदिशा मध्यप्रदेश स्वामी
3 हृदेश पुत्र मुन्नीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण पता बासौदा भूमि स्वामी 100/1/1 1.380 0.135
विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1630/4892 भूमि स्वामी
कविता पुत्री मुन्नीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण पता
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1631/4892 भूमि
स्वामी राजेश्वरी बेवा मुन्नीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण
पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भाग 1631/4892
भूमिस्वामी
4 कमलेश पुत्र लछमन जाति यादव पता बासौदा भूमि स्वामी 92/1/1 1.881 0.900 ऊमर-1 ,
विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी खजूर-2
5 कमलेश पुत्र लछमन जाति यादव पता रजोदा बासौदा भूमि स्वामी 92/1/2 0.208 0.040
विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6 कोशलयाबाई पत्नी केशवप्रसाद जाति माली पता भूमि स्वामी 92/3/2 0.627 0.250
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 92/3/1 2.927 0.190 दखनी
7 सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी इमली-2
8 सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता भूमि स्वामी 92/2 2.122 0.010
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9 सुनीलकुमार पुत्र गोपाल कृष्ण जाति महेश्वरी पता भूमिस्वामी 82/1 1.463 0.005
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10 रमेशचन्द्र पुत्र श्रीकृष्णजाति ब्राहम्ण पता बासौदा भूमि स्वामी 82/4/1 1.672 0.005
विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी पाही
11 सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राहम्ण पता बासौदा भूमि स्वामी 75/1 1.787 0.630 रूसल्ला-1
विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
12 सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राहम्ण पता बासौदा भूमि स्वामी 75/2/2 1.881 0.400 रूसल्ला-2
विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बबूल-2.
बेरी-2
111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
0.005
1.882
75/5
भूमि स्वामी
13 जगदीश गोपाल रमेशसतीशचन्द्र पिता श्रीकृष्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1254/1882 भाग भूमि स्वामी राजेश्वरी सीमा पुत्री श्रीकृष्ण जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 628/1882 भाग भूमि स्वामी
1.046 0.170
71/2/1
भूमि स्वामी
14 सुनीलकुमार पुत्र श्रद्धानन्द जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.620
71/2/2 3.135
भूमि स्वामी
15 वीरेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायणशर्मा जाति ब्राहम्ण पता भोपाल विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-6, ऊमर-4, दखनी इमली-1 .
रूसल्ला-1
0.020
72 0.084
भूमि स्वामी
16 चन्दावती बेवा श्रद्धानन्द जाति ब्राहम्ण पता रजोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.209 0.080
73
भूमि स्वामी
17 वीरेन्द्रकुमार पुत्र रामनारायणशर्मा जाति ब्राहम्ण पता भोपाल विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18
0.120
1.000
7/1/2
भूमि स्वामी
प्रियंका पत्नी करन मैनी जाति खत्री पता विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
रूसल्ला-1, बेरी -1
0.015
2.888
7/2
भूमि स्वामी
19 करन मैनी पुत्र राजेश कुमार मैनी जाति खत्री पता रजोदा बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.100
71/1/3 1.683
भूमि स्वामी
20 अशोककुमार पुत्र मनोहरलाल जाति खत्री पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.150
5.111
भूमि स्वामी
21 अनुजा पुत्री राजेश कुमार मैनी जाति खत्री पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
कुल योग 9/1, 9/2, 9/3
4.380
36.509
23किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौर जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
112
क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम - सकरोली के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक यार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-01
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम-सकरोली
जिला-विदिशा
तहसील- गंजबासौदा
अर्जित रकवा (हे.में)
खसरा क.
स.क.
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम स्वामित्व का प्रकार
सिचित असिंचित पड़ती
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे.में)
8
6
7
5
4
3
1
9 बबूल 6
0.090
4.481
453/3
भूमि स्वामी
2 सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1 विनोदकुमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता
4.306 0.690
453/4
भूमि स्वामी
2 पूजा पुत्री विनोद कुमार जाति शर्मा पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-4. कंजी-2 , कोहा-1
छेवला-1
4.306 1.150
453/5
भूमि स्वामी
3 वरूण पुर्वी विनोद कुमार जाति शर्मा पता बासौदा विदिश' मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.470
3.606
415
भूमिस्वामी
4
बबूल-19 . छेवला-1
राजरानी पत्नी इन्द्रप्रकाश जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-1
0.280
2.143411
भूमि स्वामी
5 सुनीता पुत्री गोविन्दराम पत्नी विनोदकुमार शर्मा जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.500 0.100
382/2
भूमि स्वामी
छेवला-1 . ऊमर-1
6 गुमान पुत्र रामप्रसाद जाति चमार पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
बबूल -1
0.500 0.080
382/4
भूमि स्वामी
7 गुलाब पुत्र धन्ना जाति सिलावट पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
1.045 0.040
384
भूमि स्वामी
8 चन्द्रकांता पत्नी रामकिशन जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.600 0.120
374/1/1/5
भूमि स्वामी
9 अमरसिंह पुत्र लालाराम जाति खंगार पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्त'तरणीय
1.200 0.010
374/5
भूमि स्वामी
10 अमरसिंहपुत्रबल्लूविद्याबाई पत्नी अमरसिंह जाति सिलावट पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.250 0.010
374/22
भूमि स्वामी
11 गनपतिया पुत्र ववरा जाति चमार पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहरतांतरणीय
0.030
0.250
374/23
भूमि स्वामी
कोहा-1. रूसल्ला-1 . कंजी-2
12 कपुरीबाई बेवा दोजा जाति चमार पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.010
0.250374/24
भूमि स्वामी
13
कजी-1. ऊमर-1 , कोहा-2
धीरा पुत्र ग्यारसा जाति चमार पता सकरोली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तातरणीय
0.040
0.139374/25
भूमि स्वामी
यबूल-3 . कंजी-1
14 श्रीमतीशारदाबाई पत्नी गोपालसिंह जाति दांगी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 372/2000 भाग
भूमि स्वामी पवनकुमार पुत्र गोपाल जाति दांगी पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 627/2000 भाग भूमि स्वामी हीरालालपुत्रवैनिया उमेदीबाई बेवा वैनिया जाति चमार पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 173/2000 भाग भूमि स्वामी कमलाबाई पुत्री वेनिया जाति चमार पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 28/2000 भाग भूमि स्वामी
जितेंद्रसंजयपुत्रगणधासीराम आरती पुत्री घासीराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 400/2000 भाग भूमि स्वामी सूरजसिह पुत्र वेनिया जाति चमार पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 34/2000 भाग भूमि स्वामी खिल्लाउर्फ खिलान पुत्र खुशिया जाति अहिरवार पता सकरौली बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 366/2000 भाग भूमि स्वामी
3.120
23.576
14 किता
पुनर्व्यवस्थापन
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सिजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल, संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
113
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
विदिशा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024
क्र.-R-24-25-भू-अर्जन-2024
अंतर्गत धारा -19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- गंजबासौदा जिला विदिशा के ग्राम बोथी जागीर के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम- बोथी जागीर
जिला-विदिशा
तहसील- गंजबासौदा
अर्जित रकवा (हे.में)
खसरा क.
स.क.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां
स्वामित्व का प्रकार
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे. में)
असिंचित पड़ती
सिंचित
9
8
7
6
4
5
3
2
1
0.125
0.502
4/2/1
भूमि स्वामी
1 तुलसाब। ईबेबावालचंद रामचरनचेनसिहनारायण पिता वालचंदजाति चमार पता विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.160
बबूल-3
0.836
भूमि स्वामी 6/1/1
2 विनोदकुमारराजकुमारअशोकरायपुत्रगणजगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 7767/12209 भाग भूमि स्वामी राजकूमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1178/12209 भाग भूमि स्वामी सुभाषचन्द पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 2246/12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जानकीनाथ जाति शर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1018/12209 भाग भूमि स्वामी
0.060
1.142
6/1/2
भूमि स्वामी
3 विनोदकुमारराजकुमारअशोकरायपुत्रगणजगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 7767/12209 भाग भूमि स्वामी राजकूमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1178/12209 भाग भूमि स्वामी सुभाषचन्द पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 2246/12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जानकीनाथ जाति शर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1018/12209 भाग भूमि स्वामी
0.150
0.940
6/2/1
4
भूमि स्वामी
रंजीतसिह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.060
0.941
6/2/2
भूमि स्वामी
कजी-7, बबूल-2 5 ठाकुरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.060
0.627
भूमि स्वामी 6/3/2
6 शुभम पुत्र सुखलाल जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
ऊमर-1
0.070
1.178
6/5/2
भूमि स्वामी
7 कुलदीप पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
बबूल-1
0.015
भूमि स्वामी
0.063
7/2/1
8 लखनसिंहविक्रमसिंह पुत्रगणअजबसिंह भारतीबाईप्रवेशबाईमीनाबाईपुत्रियाअजबसिंहकृष्णाबाई बेवा अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
खेजडा-1
0.025
0.063
7/2/2
भूमि स्वामी
9 कोकसिंहसंदीपपुत्रगण बालाराम कमलाबाई बेवा बालाराम जाति लोधी पता बोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
114
खेजडा-1 0.015
0.036
7/2/3
भूमि स्वामी
10 उमेदसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 699/4080 भाग भूमि स्वामी दीनदयाल पुत्र बलवंत सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1164/4080 भाग भूमिस्वामी पुत्र पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 292/4080 भाग भूमि स्वामी कुलदीपसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 364/4080 भाग भूमि स्वामी अंगूरीबाई पुत्री हरीसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 482/4080 भाग भूमि स्वामी गुड्डीबाई पुत्री हरिसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 117/4080 भाग भूमि स्वामी लखनसिंह पुत्र अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 81/4080 भाग भूमि स्वामी विकमसिंह पुत्र अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी भारतीबाई पुत्री अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी प्रवेशबाई पुत्री अजब सिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी मीनाबाई पुत्री अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई बेवा अजबसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 80/4080 भाग भूमि स्वामी कोकसिंह पुत्र बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 68/4080 भाग भूमि स्वामी संदीप पुत्र बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 68/4080 भाग भूमि स्वाम फूलबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी नीताबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी म.लतीबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी नेहाबाई पुत्री बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी कमलाबाई बेवा बालाराम जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 69/4080 भाग भूमि स्वामी
0.060
0.162
7/1
भूमि स्वामी
11 वलवन्तसिंह पुत्र वलदेवसिह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बासौदा में वन्धक है ।
बबूल -2, कोहा-2, ऊमर -1 , कंजी-4
0.100
0.709
9/1/1
भूमि स्वामी
12 खिलानसिंह पुत्र गनपतसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.130
1.417
9/2/1
भूमि स्वामी
13 धीरजसिंह पुत्र वल्देवसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है ।
0.055
0.836
9/2/2/1
भूमि स्वामी
14 प्रथीसिंहकिशनसिंहपुत्रगणदलीवपसिंह भीकमसिंह पुत्र विनयसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
रूसल्ला-1, बबूल-3
0.025
0.345
26/1
भूमि स्वामी
15 खुशीलालगुलाबसिंहमानसिंह पुत्रगण जबाहरसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 7124/9499 भाग भूमि स्वामी मनोजपुत्रमानसिंहरविपुत्रगुलाबसिंह चैनसिंह पुत्र खुशीलाल जाति लोधी पता वोथी जागीर विदिशा मध्यप्रदेश 2375/9499 भाग भूमि स्वामी 115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी 26/2/2 1.150 0.025
16 खिलानसिंह पुत्र गनपत सिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 867/4600 भाग भूमि स्वामी भगतराम पुत्र मानसिंह जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 418/4600 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मीनारायण पुत्र प्रतापसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 868/4600 भाग भूमि स्वामी
मंदिरश्रीहनुमानजीअध्यक्षलक्ष्मीनारायण पुत्र प्रतापसिंह पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 209/4600 भाग भूमि स्वामी अमरसिंह पुत्र बट्टूसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 1440/4600 भाग भूमि स्वामी उमदेसिंह पुत्र हरीसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 619/4600 भाग भूमि स्वामी रवि पुत्र गुलाबसिंह जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 84/4600 भाग भूमि स्वामी मनोज पुत्र प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 12/4800 भाग भूमि स्वामी मलखान पुत्र प्रतार जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 12/4600 भाग भूमि स्वामी सुमित्रा बाई बेवा प्रताप
जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश
11/4600 भाग भूमि स्वामी भगवती पुत्री प्रताप जाति लोधी पता
बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 12/4600 माग भूमि
स्वामी मीरा पुत्री प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा
विदिशा मध्यप्रदेश 12/4600 भाग भूमि स्वामी ललताबाई पुत्री
प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश
12/4600 भाग भूमि स्वामी चींजाबाई पुत्री प्रताप जाति लोधी
पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 12/4600 भाग
भूमि स्वामी विमला पुत्री प्रताप जाति लोधी पता बोथी जागीर
बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 12/4800 भाग भूमि स्वामी
ऊमर -1, बबूल-1
0.518 0.005
26/3/1
भूमि स्वामी
17 रंजीतसिंह पुत्र अमरसिंह जाति लोधी पता वोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
18 विनोदकुमारराजकुमारअशोकरायपुत्रगण जगदीश राय राजबाईचंद्रकांताबाई पुत्री जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 7767/12209 माग भूमि स्वामी राजकूमार पुत्र जगदीशराय जाति ब्राहम्ण पता विदिशा मध्यप्रदेश 1178/12209 भाग भूमि स्वामी सुभाषचन्द पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण पता विदिशा नध्यप्रदेश 2246/12209 भाग भूमि स्वामी रामस्वरूप पुत्र जानकीनाथ जाति शर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 1018/12209 भाग भूमि स्वामी
1.035 0.050
26/4
0.366 0.313
बबूल-5
28/1
भूमि स्वामी
19 भगवतसिंहपप्पूसिंहहल्केराम पिता मानसिंह जाति विश्वकर्मा पता विदिशा मध्यप्रदेश 630/1050 भाग भूमि स्वामी बिन्नीबाई पुत्री मानसिंह जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 210/1050 भाग भूमि स्वामी गंगाबाई बेवा मानसिंह जाति कारीगर पता विदिशा मध्यप्रदेश 210/1050 भाग भूमि स्वामी
0.366 0.177
भूमि स्वामी
20 उमरावसिंह पुत्र बंशी जाति कारीगर पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
28/2
2.090 0.010
भूमि स्वामी
21 सुरेन्द्र पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
30/1
2.041 0.100
भूमि स्वामी
22 सुरेन्द्रकुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
31/1
भूमि स्वामी
23 महेन्द्रकुमार पुत्र देवीलाल जाति ब्राहम्ण पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3.916 0.460
31/2
कंजी-2, ऊमर-3 , बबूल -3
ऊमर-1
0.395 0.180
भूमि स्वामी
24 विमलाबाई पत्नी मुन्नालाल जाति लोधी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
132/1
0.394 0.160
भूमिस्वामी
25 धीरजसिंह पुत्र बल्देवसिह जाति लोघी पता बोथी जागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा बासौदा में बंधक है ।
132/2
ऊमर-2, बबूल -3
बबूल-5
भूमि स्वामी
26 बलवन्तसिंह पुत्र बलदेवसिह जाति लोधी पता वौथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बासौदा में वन्धक है ।
0.395 0.165
132/3
0.394 0.245
भूमि स्वामी
27 कुलदीपसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति लोधी पता वोथिजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी यह खाता स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सौदा में वन्धक है ।
132/4
ऊमर-2, बेरी-4
ऊमर-1
भूमि स्वामी
28 नारायणसिंहपुत्रवैजनाथ तुलसाबाई पत्नी नारायणसिंह जाति खंगार पता बोथीजागीर बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
योग
135/2 1.500 0.185
28किता 24.357 2.965 0.220
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गंजबासौदा जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना कियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यसूनयू में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
116
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-05-अ-82-2024-25-मालापुर-12001
बैतूल , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) मे वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
ग्राम
तहसील
जिला
प्रयोजन का
सार्वजनिक
वर्णन
(हेक्टेयर में)
लगभग क्षेत्रफल
4
3
2
1
2.425 हे .
मालापुर
बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
6
गढ़ा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र एवं निर्माण हेतु निजी भूमि एवं परिसंपत्ति का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2
1
1 शिवपाल पिता भाद्या कुन्बी सा. कुम्हारिया
2
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे .में)
5
4
3
0.268
0.121
13/1
0.203
0.203
55/2/1/1
दयाराम पिता तुलसीराम, काशीबाई बेवा तुलसीराम, जयराम , शिवपाल पिता तुलसीराम, फूलवंती पुत्री तुलसीराम, अनिता पुत्री रामपाल , ताराबाई बेवा रामपाल , तारेन्द्र, अरुण पिता रामपाल, सावित्री, सुभद्रा, बंदना पुत्री रामपाल , अविनाश पिता मुन्नालाल कुन्बी सा. कुम्हारिया
3 गुरुदयाल पिता भोलू कुन्बी सा. कुम्हारिया
4
0.020
56/2/1 0.020
2.000
2.000
जैयवन्ती पिता गुरुदयाल, नितेश पिता गोकुल, सुदामा, 65/1 नकुल पिता गुरुदयाल, रामबाई बेवा गोकुल , रूपेश पिता गोकुल, अनिता पिता गोकुल, अंगद पिता भारत, दुर्गा पुत्री भारत नाई सा . कोदारोटी
5
2.667
0.041
42/4/1
गोमा, रामा, छोटू पिता मंगरू, मीराबाई बेवा नान्हू कुन्बी सा. कुम्हारिया
6
0.040
0.202
13/2
हीरू उर्फ हीराचंद पिता रामदास , रघुनाथ पिता रामदास सा. कुम्हारिया
योग
2.425
6
5.360
(2) चूँकि गढ़ा मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र एवं ब्रिज निर्माण से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित
करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
(4)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
117
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 3 जनवरी 2025
प्रकरण कमांक 20 /31-82 वर्ष 2023-24 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का रामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला
(क)
पन्ना
तहसील
(ख)
पन्ना
ग्राम
(ग)
अनुसूची
पहाडीखेरा
क्षेत्रफल
(घ)
0.4900 हेक्टेयर ,
क्रमांक
खसरा नम्बर
1
2
1
51
2
52/1
3
37
4
35/1
5
35/2
6
34
7
2/4
8
2/2
9
449/1
10
450
11
453
योग
11 कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
भूमि का प्रकार
3
4
0.0900
निजी भूमि
निजी भूमि
0.0300
निजी भूमि
0.0900
निजी भूमि
0.0300
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0600
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0400
निजी भूमि
0.0200
निजी भूमि
0.0700
निजी भूमि
0.0400
0.4900
{2} पन्ना पहाडीखेरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु धारा -19 का प्रकाशन, ग्राम पहाडीखेरा तहसील व अनुभाग
{3}
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
118
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-21-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2024
नरसिंहपुर, दिनांक 8 जनवरी 2025
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये अन्य कार्यों हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का' अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये अन्य कार्यों हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: करेली
3. ग्राम
: कुडी
4. प.ह.न.'
: 18/6
5. नं.बं.
: 64
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: 8.005 हेक्टेयर
119
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जन हेतु रकबा हे .में
1
2
3
4
5
1.615
9/1 ( s)
भूमिस्वामी
1 मगन पिता कन्छेदी जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.807 2
9/4(s)
भूमिस्वामी
जीराबाई पति श्रीलाल जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.807
9/5(s)
भूमिस्वामी
3 दीप्ति पत्नी रामकुमार जाति गौड़ पता साकेत नगर डिंडोरी नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.401
10/1 ( s)
भूमिस्वामी
4 राजबल पिता दुल्ली जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.467 5
भूमिस्वामी 10/2/1 ( s )
महेश पिता मोहन जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.467
6
भूमिस्वामी 10/2/2 ( s )
मुलाम पिता मोहन जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.466 7
10/2/3 ( s )
भूमिस्वामी
संतोष पिता मोहन जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.400 8
भूमिस्वामी 10/3 ( s)
माया बाई पत्नी सत्यपाल जाति ढीमर कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी बसंत पुत्र सत्यपाल जाति ढीमर पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी संतोष पुत्र सत्यपाल जाति ढीमर पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी मकुल पुत्री सत्यपाल जाति ढीमर कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी आदर्श पुत्र रज्जू जाति भरिया पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी श्रध्दा पुत्री रज्जू जाति भरिया पता नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.575
भूमिस्वामी 11.(s)
9 तकन पिता जौहरिया जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हरप्रसाद पिता जौहरिया जाति भरिया पता कुडी करेली नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग
8.005 [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
120
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7) -2014- सात - शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक -84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
121 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2024 क्र.-706-भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्यासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्कता है।
-अनुसूची-
( 1 ) भूमि का वर्णन
रीवा
(क) जिला
जवा
(ख ) तहसील
कोटवा
(ग) ग्राम
अतरैला
( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकबा 0.242 है .
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
टिप्पणी
क्र. खसरा
नम्बर
रकबा है. में अर्जित
कुल रकबा है. में
5
4
1
2
3
0.121 रमाकान्त पिता ददीराम जाति ब्राम्हण पता कोटवा जवा रीवा म.प्र . भूमि स्वामी 0.121
1 86/5/1
0.121
0.121
86/5/2
2
मु. संखी बेवारामबक्स 1/8 , मुनीषकुमार पिता रामबक्स1/8 . सुशीलकुमार पिता रामबक्स 1/8 .. इन्द्रजीत पिता रामबक्स1/8 , हि. रामभवन पिता रामानुज1/4, राजीवलोचन पिता रामानुज1/4 हि. ब्रा. सा. अतरैला भूमि स्वामी
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है " जल जीवन मिशन के अन्तर्गत टमस समूह जल प्रदाय योजना हेतु जल शुद्धिकरण संयंत्र के निर्माण " में आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
122
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जनवरी 2025 क्र. 015-3-82-23-24-भू-अर्जन-260
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन
हेतु अपेक्षित हैः-
:
(1) परियोजना का नाम
किशनगढ़ जलाशय
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
सागर
2. तहसील
रहली
3. ग्राम
किशनगढ़
35
4. पट.ह.नं.-
1.440है.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
::अनुसूची 2::
अर्जित रकवा
क्र. भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
खं० नं०
कुल रकवा
सिंचित असिंचित पड़ती
स्वामित्व का प्रकार
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
1
2
4
5
6
7
3
B
9
95 1.05 0.00
0.00 1.05
लखन पिता फुंदीलाल 1/5 भाग, बीरेन्द्र पिता
सागौन-136 मिश्रित-33 सागौन-55 मिश्रित-26
1
भूमिस्वामी
98 0.39 0.00 0.00 0.39
भाग, ताराबाई पिता कलू 1/5 भाग, उमाबाई पिता
फुंदीलाल 1/5 भाग, नारायण पिता कलू1/5 कलू 1/5 भाग, निवासी
किशनगढ भूमिस्वामी
योगः-
31 1.44 0.00
0.00 1.44
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय
अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर के में दिनांक 13/02/2025 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्येप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 123 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 21 नवम्बर 2024 क्र. 1129-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क)जिला
सिहावल
(ख) तहसील
चितांग
(ग)ग्राम
रकया 0.270 हे०
(घ)निजीभूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकवा हे०
खसरा नं०
भूमिस्वामी का नाम
3
2
1
5 झगरीही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.भी.के निर्माण हेतु ।
0.070
5
4 सुशीला सिंह देवा अवधेश प्रताप सिंह , वीरेन्द्र बहादुर सिंह , राम सिंह, रेखा सिंह, पुष्पा सिंह, राजश्री पिता अवधेश प्रताप सिंह, मु.सरोज सिंह देवा शिवबहादुर सिंह, पुष्पराज सिंह, कृष्ण कुमार सिंह पिता शिवबहादुर सिंह
0.190
2
6
सुशीला सिंह चेवा अवधेश प्रताप सिंह, वीरेन्द्र बहादुर सिंह , राम सिंह , रेखा सिंह , पुष्पा सिंह, राजश्री पिता अवधेश प्रताप सिंह, मु.सरोज सिंह वैया शिवबहादुर सिंह, पुष्पराज सिंह, कृष्ण कुमार सिंह पिता शिवबहादुर सिंह .
0.010
3
9
गोमती सिंह देवा लालविहारी सिंह 1/7 , हीरालाल सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7. मु.विमला सिंह येवा राजेन्द्र बहादुर सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, संग्राम सिह, दिलीप सिंह, संजय सिंह पिता राजेन्द्र बहादुर सिंह 1/7. जाति क्षत्रिय, मु.सरला सिंह वेवा सुरेन्द्र प्रताप सिंह, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, संतोष कुमार पिता सुरेन्द्र प्रताप सिंह 1/7, वृजेन्द्र सिंह पिता लालविहारी सिंह 1/7 , राजेश्वर सिंह पिता लालबिहारी सिंह 1/7 , नामेन्द्र सिंह पिता लालबिहारी सिंह 1/7
0.270
निजी भूमि का योग-
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. 1131 -भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क)जिला
- सिहावल
(ख) तहसील
गजरही
(ग)ग्राम
रकवा 0.020 हे०
(घ)निजीभूमि का अर्जित थेःफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क ० खसरा नं ०
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा हे ० मे
5
2
3
4
0.020
1
14/2
लीलमणि पिता रामसुन्दर पटेल सा. हटवा वरहाटोला देह.
झगरौही पहुँच मार्ग लम्बाई 2.30 कि.मी. के निर्माण हेतु ।
0.020
निजी भूमि का योग-
भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी सिहावलके कार्यालय में देखा जासकताहै ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.