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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2025- पौष 20, शक 1946
क्रमांक 16]
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2025
शुद्धि- पत्र
एफ-5-4-2020- उन्तीस- दोः- मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) क्रमांक 345, दिनांक 23 अगस्त 2021 में प्रकाशित किये गये मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ) नियम, 2021 में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1 ) में वर्णित उन शब्दों, अंकों तथा चिन्हों के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठों तथा पंक्तियों में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टियों में दिये गये शब्द, अंक तथा चिन्ह पढ़े जाएं: -
शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए है (2)
अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द, अंक तथा चिन्ह (1)
पृष्ठ
689
(1) (2018 का 35)
690
(2) परिभाषाएं- (1 ) के (घ) में धार
690
(3) परिभाषाएं- (1 ) के (घ) में स्थापति
690(1) (4) 3. के (1 ) में जाय
690(2) (5) 4. के (7) में हों
690(5) (6) 8. के (3 ) में निस्तरण
690(7) (7) अनुसूची
690(7) (8) तालिका क्र.3
690(8) (9) (क) कार्यशाली
पंक्ति
1
(2019का 35) का स्थापन
धारा
8
स्थापित
9
1
जाए
10-12
हो
निस्तारण
14
1
अनुसूची-1
तालिका क्र . 2 25
कार्यशील 1
31 32
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2025
(1)
(3)
(2)
पृष्ठ
690(8) (10) तालिका क्र.4
690(9) (11)Augest
पंक्ति
6
तालिका क्र.3
1
August
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2025
क्र.एफ- 5-4-2020- उन्तीस - दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5-4-2020 - उन्तीस- दो, दिनांक 10 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. के. चन्देल , उपसचिव.
Bhopal , the 10th January 2025
CORRIGENDUM
F 5-4-2020 - XXIX - 2.- Mentioned in column ( 1 ) of the table given below in the Madhya Pradesh Consumer Protecton (Consumer Disputes Redressal Commission) Rules , 2021 , published in the Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary) No. 345, dated 23rd August , 2021 in place of those words , figures and symbols which appear in the pages and lines mentioned in column (2) of the said table , should be read as the words , figures and symbols given in the corresponding entries in the column ( 3) of the said table: -
राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द, अंक तथा चिन्ह आए हैं
S.no Incorrectlyprinted words , figures and symbols (1)
(2)
पृष्ठ
689 (1) (2018 का 35)
690 (2) परिभाषाएं- (1 ) के ( घ) में धार
690 (3) परिभाषाएं- ( 1 ) के ( घ) में स्थापति
690(1) (4) 3. के (1 ) में जाय
(5) 4. के (7) में हों
690(2)
690(5) (6) 8. के (3 ) में निस्तरण
690(7) (7) अनुसूची
690(7) (8) तालिका क्र.3
690(8) (9) (क) कार्यशाली
690(8) (10) तालिका क्र.4
690(9) (11)Augest
शुद्ध शब्द, अंक तथा चिन्ह जो कि पढ़े जाएं (3)
पंक्ति
1
(2019का 35) का स्थापन
8
धारा
9
स्थापित
1
जाए
10-12
हो
14
निस्तारण
1
अनुसूची-1
25
तालिका क्र. 2
1
कार्यशील
6
तालिका क्र.3
1
August
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. K. CHANDEL , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.