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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

प्रत्येक पुलिस थाने में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना दी गई है और उससे संबंधित......

Published 13 January 2025

Department
गृह विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
17
Identifier
in.gazette.madhya.2025-01-13.17.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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क्रमांक 17] भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

आदेश

क्र. 3865/आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 48 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्‌द्वारा विहित करती है, कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना दी गई है और उससे संबंधित प्रविष्टियां उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उल्लेखित की गई है, अर्थात्‌ :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव. 33 34 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2025 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत, सचिव.

No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two; Bhopal, the 13rd January 2025

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, GAURAV RAJPUT, Secy. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-01-13.17.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-01-13.17.Extraordinary.