क्रमांक 17] भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2025 पौष 23, शक 1946
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025
आदेश
क्र. 3865/आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) की धारा 48 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा विहित करती है, कि प्रत्येक पुलिस थाने में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की सूचना दी गई है और उससे संबंधित प्रविष्टियां उक्त अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उल्लेखित की गई है, अर्थात् :-
34 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2025 भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2025क्र. आर-1851162-2024-बी-1-दो.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव राजपूत, सचिव.
No. 3865 R-1851162-2024-B-1-Two; Bhopal, the 13rd January 2025