शास
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025- पौष 26, शक 1946
क्रमांक 26]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2025
क्र. 1170-6- इक्कीस-अ (प्रा .).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ३ सन् २०२५
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम ( संशोधन) अधिनियम, २०२४
[ दिनांक १५ जनवरी , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " में दिनांक १६ जनवरी, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १६५६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम , २०२४ है.
२. नगरपालिक निगम अधिनियम, १६५६ (क्रमांक २३ सन् १६५६ ) की धारा २३ - क में , उप - धारा (१ ) में, -
धारा २३क का संशोधन.
उप-धारा ( १) में, -
(एक) प्रारंभिक पैरा में , शब्द " दो तिहाई " के स्थान पर, शब्द " तीन चौथाई " स्थापित किए जाएं ;
(दो) परन्तुक के खण्ड (एक) में , शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर , शब्द " तीन वर्ष " स्थापित किए जाएं .
51 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जनवरी 2025
52
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2025
क्र. 1170-6- इक्कीस-अ (प्रा.).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम , 2024 (क्रमांक 3 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव .
MADHYA PRADESH ACT
No. 3 OF 2025
THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT)
ACT, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 15th January , 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 16th January, 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2024 .
2. In Section 23 -A of the Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) , in Sub- section (1 ), - Amendment of Section 23 -A .
(1) in the opening paragraph, for the words " two thirds " the words " three fourths " shall be substituted;
(2) in clause ( i) of the proviso , for the words " two years " the words " three years " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .