ध्य प्र शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 जनवरी 2025- पौष 26, शक 1946
क्रमांक 27]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2025
क्र. 1171-7- इक्कीस-अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०२५
मध्यप्रदेश नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन) अधिनियम , २०२४
[ दिनांक १५ जनवरी , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण )" में दिनांक
१६ जनवरी , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १६६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२४ है .
२. नगरपालिका अधिनियम , १६६१ ( क्रमांक ३७ सन् १६६१ ) की धारा ४३क में , उपधारा (१ ) में, -
धारा ४३क का संशोधन .
(क) प्रारंभिक पैरा में, शब्द "दो तिहाई " के स्थान पर , शब्द " तीन चौथाई " स्थापित किए जाएं .
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(ख) परन्तुक के खण्ड ( एक) में , शब्द " दो वर्ष " के स्थान पर , शब्द "तीन वर्ष" स्थापित किए जाएं .
३. ( १) मध्यप्रदेश नगरपालिका ( द्वितीय संशोधन ) अध्यादेश, २०२४ (क्रमांक ४ सन् २०२४) एतद्वारा , निरसित किया जाता है .
निरसन तथा व्यावृत्ति.
( २) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2025
क्र. 1171-7 - इक्कीस-अ (प्रा.). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अधिनियम , 2024 (क्रमांक 4 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2025
THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ( SECOND AMENDMENT)
ACT, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 15th January , 2025; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 16th January , 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Municipalities (Second Amendment ) Act, 2024 .
2. In Section 43 -A of the Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , in sub- section ( 1 ) , - Amendment of Section 43 - A .
(a) in the opening paragraph, for the words " two thirds " the words " three fourths " shall be substituted;
(b) in clause (i ) of the proviso, for the words " two years " , the words " three years " shall be substituted;
Repeal and saving.
3. ( 1 ) The Madhya Pradesh Municipalities ( Second Amendment ) Ordinance, 2024 (No. 4 of 2024) is hereby repealed .
(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance , anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.