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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, 2024...

Published 28 January 2025

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
33
Identifier
in.gazette.madhya.2025-01-28.33.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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सत्यमेव ज

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2025- माघ 8, शक 1946

क्रमांक 33]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1559-8- इक्कीस-अ (प्रा. ).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ५ सन् २०२५

मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन

अधिनियम , २०२४

[ दिनांक २४ जनवरी , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " में दिनांक २८ जनवरी , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश विधान सभा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , १६७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन संक्षिप्त नाम तथा अधिनियम, २०२४ है . प्रारंभ.

(२ ) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा .

२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ ( क्रमांक २७ सन् १६७२) की धारा ८ -क का लोप किया जाए . धारा ८ - क का लोप.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2025

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 1559-8- इक्कीसअ (प्रा. ). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम , 2024 (क्रमांक 5 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 5 OF 2025

THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024

[ Received the assent of the Governor on the 24th January, 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 28th January , 2025. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement .

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha ( Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam , 2024 .

(2) It shall be deemed to have come into force from 1st July, 2024 .

Deletion of Section 8 - A.

2. Section 8 -A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 27 of 1972 ) shall be deleted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-01-28.33.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-01-28.33.Extraordinary.