शास
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सत्यमेव ज
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2025- माघ 8, शक 1946
क्रमांक 33]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2025
क्र. 1559-8- इक्कीस-अ (प्रा. ).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास, अतिरिक्त सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ५ सन् २०२५
मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन
अधिनियम , २०२४
[ दिनांक २४ जनवरी , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) " में दिनांक २८ जनवरी , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश विधान सभा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , १६७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) संशोधन संक्षिप्त नाम तथा अधिनियम, २०२४ है . प्रारंभ.
(२ ) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा .
२. मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता) अधिनियम , १६७२ ( क्रमांक २७ सन् १६७२) की धारा ८ -क का लोप किया जाए . धारा ८ - क का लोप.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जनवरी 2025
भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2025
क्र. 1559-8- इक्कीसअ (प्रा. ). भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम , 2024 (क्रमांक 5 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत कुमार व्यास , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2025
THE MADHYA PRADESH VIDHAN SABHA ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2024
[ Received the assent of the Governor on the 24th January, 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 28th January , 2025. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fifth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement .
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha ( Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam , 2024 .
(2) It shall be deemed to have come into force from 1st July, 2024 .
Deletion of Section 8 - A.
2. Section 8 -A of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam , 1972 (No. 27 of 1972 ) shall be deleted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.