Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 05, Part Part 1, 31 January 2025

Published 31 January 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-01-31.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2025- माघ 11 , शक 1946

क्रमांक 5 ]

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग

आदेश और अधिसूचनाएं, (3) उच्च न्यायालय के

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2025

क्र. ई- 5-1136- आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे ( 2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर का दिनांक 2 जनवरी से 30 जून 2025 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे ( 2019 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बुरहानपुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री वीरसिंह चौहान, राप्रसे ( 2008 ) , अपर कलेक्टर , जिला बुरहानपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सृष्टि देशमुख गौड़ा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं. भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2025

क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) के

423

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

424

दिनांक 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पाँच दिन के एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 8 , 9 एवं 15 , 16 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , की अवकाश अवधिमें उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त (अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्वविभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2025

क्र. एफ 1 (ए) 127-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री तरूण नायक, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2025 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 18-19 जनवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री तरूण नायक, भापुसे, की अवकाश अवधि में पुलिस उप महानिरीक्षक ( गुप्तवार्ता ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का चालू कार्य श्री प्रणय नागवंशी , पुलिस अधीक्षक ( एटीएस/सी.आई. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (गुप्तवार्ता) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री तरूण नायक, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2025

क्र. एफ 2452146-2024- ब-2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे) , जबलपुर को दिनांक 4 से 22 दिसम्बर 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधिमें U.K. की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, ( रेल्वे ) , जबलपुर का कार्य प्रभार श्री समर वर्मा , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात एवं क्राईम जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे ) , जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सिमाला प्रसाद, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

क्र. एफ 1 ( ए) 20-2017 - ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 नवम्बर 2024 द्वारा श्री प्रशांत खरे, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेन्ज, नर्मदापुरम का दिनांक 18 से22नवम्बर 2024 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) 29-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को संशोधित करते हुए, श्री रियाज इकबाल , भापुसे, पुलिस उपायुक्त, जोन-03 , नगरीय पुलिस , जिला भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष मेंदिनांक 20 से 28 मई 2024 तक, कुल नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 18-19 मई 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत सोनमर्ग, पहलगाँव, गुलमर्ग जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री रियाज इकबाल स्वयं

2. श्रीमती दिव्या मोहन पत्नी

3. कु. दिव्या डी. रियाज पुत्री

4. कु. मिशा रियाज पुत्री

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ 1 ( ए) 39-2020-ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री आलोक कुमार सिंह , भापुसे, सेनानी , 18 वीं वाहिनी विसबल , शिवपुरी को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 से 30 नवम्बर 2024 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश में गृह नगर यात्रा अंतर्गत पटना ( बिहार ) की यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री आलोक कुमार सिंह स्वयं

2. श्रीमती अनिता सिंह पत्नी

(2) श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में सेनानी, 18 वीं वाहिनी विसबल , शिवपुरी का चालू कार्य श्री मनोज वर्मा, उप सेनानी , 18वीं वाहिनी, विसबल, शिवपुरी द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार सिंह , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 18वीं वाहिनी विसबल , शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आलोक कुमार सिंह, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5 ) अवकाशकाल में श्री आलोक कुमार सिंह , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक कुमार सिंह , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 156-1993 - ब- 2-दो.- राज्य शासन एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2024 को संशोधित करते हुए, श्री पवन कुमार श्रीवास्तव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि. , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 23 व 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21-22 व 25 दिसम्बर 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत मदिकेरी ( कुर्ग ) कर्नाटक जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री पवन कुमार श्रीवास्तव स्वयं

2. श्रीमती भावना श्रीवास्तव

पत्नी

3. श्री कान्हा श्रीवास्तव पुत्र

4. श्री श्रेयस श्रीवास्तव पुत्र

(2 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2025

क्र. एफ 1 (ए) 195-1991 - ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा श्री विजय कटारिया , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 28 से 31 जनवरी 2025 तक, चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 1-2 फरवरी 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत सिक्किम और दार्जिलिंग जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों, के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री विजय कटारिया स्वयं

2. श्रीमती संगीता कटारिया पत्नी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विजय कटारिया , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) पुलिस मुख्यालय , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3) अवकाशकाल में श्री विजय कटारिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कटारिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जनवरी 2025

दिनांक 21 अप्रैल 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री रणवीर हक्सर, विभागीय आदेश दिनांक 28 जून 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शिवराम सिलोटिया तथा विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती आशा पुरोहित, विभागीय आदेश दिनांक 18 अप्रैल 1978 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बजरंग प्रसाद मिश्रा एवं विभागीय आदेश दिनांक 18फरवरी 2020 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री विवेक बंसोड, विभागीय आदेश दिनांक 18 जुलाई 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री कैलाशचंद्र पाराशर एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री हेमराज सिलावट तथा चंद्रशेखर नाईक, विभागीय आदेश दिनांक 5 फरवरी 2002 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बाबूलाल मालवीय का निधन होने के कारण उक्त नोटरीगणों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

पंजी क्र. 235-2025- इक्कीस- ब( एक).- राज्य शासन , एतद्वारा, न्यायिक सेवाके अधिकारी श्री रवि चौकसे , द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डला को उप कल्याण आयुक्त के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने हेतु उनकी सेवाएं कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल की स्थापना पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपता है .

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2025

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025 पंजी क्र. 237-2025- इक्कीस- ब ( एक).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती निहारिका सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बैतूल की सेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ भोपाल में सदस्य न्यायिक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने कीदिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

क्र. एफ- 13-21-2021-तेरह.-यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभा, मध्यप्रदेश शासन ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16- 13-2021 - ए- ग्यारह , दिनांक 14 फरवरी , 2022 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र , पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एसआरएफ ( पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय ) की नवीन इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की है;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2025

पंजी क्र. 208-2025- इक्कीस- ब( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील टिमरनी, जिला हरदा में विभागीय आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धन्नालाल मालाकार का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

2. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि नवीन इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन 25 अगस्त , 2022 को प्रारंभ हो गया है और इकाई , दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2032(10 वर्ष ) की अवधि के लिये 33 के. व्ही. के विद्युत संयोजन पर 5500 के.व्ही.ए. की सीमा तक, विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है;

पंजी. क्र. 209-2025 -इक्कीस-ब(दो ) . राज्यशासन, एतद्वारा , तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 31 दिसम्बर 1996 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री चंद्रकांत देशमुख का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

3. और, यतः, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के माध्यम से यह भी सूचित किया है, कि वर्तमान में 132 के. व्ही. लाईन का निर्माण प्रक्रियाधीन है. भविष्य में उच्चदाब ( हाईटेंशन ) लाईन चालू होने के बाद 132 के. व्ही. पर 5500 के. व्ही. ए. तक सीमित भार के लिए विद्युत शुल्क छूट के लिए पात्रता को पुनरीक्षित किया जाएगा;

पंजी क्र. 213-2025 - इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय , इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 7 मई 1986 द्वारा नियुक्त नोटरी श्रीमती सुधारानी गुप्ता एवं विभागीय आदेश दिनांक 7 जून 1989 द्वारा नियुक्त नोटरी मोहम्मद नबी खान, विभागीय आदेश

4. और यतः, मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर ने अपने पत्र दिनांक 24 जुलाई, 2024 के माध्यम भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

427

से सूचित किया है, कि औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एस. आर. एफ. लिमिटेड ( पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय ) के संयोजन क्रमांक एच 3421000638 के 33 के. व्ही. आपूर्ति वोल्टेज को 28 मार्च, 2024 से 132 के. व्ही. में परिवर्तित कर दिया गया है;

3. AND , WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August , 2023 has also intimated that at present the construction of 132 KV line is under process . The eligibility for electricity duty exemption shall be revised to load limited to 5500 KVA on 132 KV after commissioning of high tension line in futurre;

4.AND, WHEREAS , the Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Indore vide its letter dated 24th July, 2024 has intimated that the 33 KV supply voltage of connection No. H 3421000638 of M/ s SRF Limited (Packaging Film Business ) in Industrial Area , Pithampur , District Dhar has been converted to 132 KV from 28th March , 2024;

5. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2023 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13-21-2021- तेरह, दिनांक 14 सितम्बर , 2023 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग - एक, दिनांक 22 सितम्बर, 2023 में प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर, जिला धार में मेसर्स एस. आर . एफ. लिमिटेड ( पैकेजिंग फिल्म व्यवसाय ) की नवीन इकाई को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 132 के. व्ही. विद्युत संयोजन को बेची या आपूर्ति की गई विद्युत पर, विद्युत शुल्क के संदाय से दिनांक 28 मार्च, 2024 से 24 अगस्त, 2032 तक छूट प्रदान करती है:

परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट उनके 132 के व्ही. उच्च दाब संयोजन को केवल 5500 के.व्ही.ए. विद्युत भार की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

6. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 24 अगस्त, 2032 तक अस्तित्व में रहेगी .

5. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 ( No. 17 of 2012) and in supersession of this deprtment's Notification No. F- 13-21-2021 - XIII dated 14th September , 2023 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 22nd September, 2023 , the State Government, hereby, exempts new unit of M/ s SRF Limited (Packaging Film Business) in Industrial Area, Pithampur , District Dhar from payment ofElectricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distirbution Licensee to 132 KV electricity connection with effect from 28th March, 2024 to 24th August, 2032:

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 5500 KVA electrical load to their 132 KV high tension connection .

6. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 28th March, 2024 and shall exist till 24th August , 2032.

No.F - 13-21-2021 - XIII . WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16- 13-2021 - A- XI , dated 14th February, 2022 has granted exemption from Electricity Duty along with various facilities to the new unit of M/ s SRF Limited (Packaging Film Business ) in Industrial Area, Pithampur, District Dharfor a period of 10 years with effect from the date of commercial production;

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , व्ही. के. गौड़ , विशेष कत्तर्व्यस्थ अधिकारी .

2. AND, WHEREAS , the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2ndAugust , 2023 has intimated that commercial production from the new unit has been started on 25th August, 2022 and the unit is eligible to get electricity duty exemption benefit for the period from 25th August , 2022 to 24th August, 2032 ( 10 years ) on electrical load limited to 5500 KVA on 33 KV electrical connection;

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

क्र. 107-2526839-2025- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों 428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात् :-

क्र.

अनुसूची

जिले का नाम

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (1) 1 2

(2) सतना बालाघाट

(3) सतना बालाघाट

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4) सुश्री सोनम शर्मा , JMFC श्रीमती शिखा शर्मा, JMFC

No. 107-2526839-2025 - L - 2 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2015, (No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S. No.

Name of the District

(1) 1 2

Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2) Satna Balaghat

Name of the Principal Magistrate & Designation (4)

(3) Satna Balaghat

Sushri . Sonam Sharma , JMFC Smt . Shikha Sharma , JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. 5-24-2008- उन्तीस-2.- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ( 2019 की संख्या 35 ) की धारा 101 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड (ढ) एवं ( ब ) के साथ पठित धारा 29 और 43 के तहत बनाये गये उपभोक्ता संरक्षण ( राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया , कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के प्रावधान तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SLP No. 25612-2023 में पारित आदेश दिनांक 7 मार्च 2024 अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती सुनीता यादव को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि अथवा 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तक के लिए मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 28 जनवरी 2025

क्र. एफ. 5-24-2008- उन्तीस - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28 जनवरी , 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

Bhopal , the 28th January 2025

No. 5-24-2008 - XXIX - 2 . In accordance with the provisions of the Consumer Protection ( Qualification for appointment , method of recruitment , procedure of appointment, term of office , resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules , 2020 framed under Sections 29 and 43 read with Clauses (n ) and ( w) of Sub- section (2) of Section 101 of the Consumer Protection Act 2019 (No. 35 of2019) and the order dated 7th March , 2024 passed by the Hon'ble Supreme Court in SLP No. 25612-2023 , the State Government hereby appoints Hon'ble Justice Smt . Sunita Yadav as the President of the Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission for a term of 4 years from the date of his assuming charge or till the age of 67 , whichever is earlier .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RANJANA PATNE , Dy . Secy.

429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2025

क्र. एफ. - 6-0007-2024- सात- शा.-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, सतना जिले के अनुविभाग मझगवां की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन अनुविभाग चित्रकूट को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन विद्यमान

अनु.

(तहसील में सम्मिलित क्र.

प्रस्तावित परिवर्तनों

परिवर्तनों के पश्चात् तहसील की सीमाएं के पश्चात् तहसील का नाम और उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तनों

के पश्चात् तहसील

कानाम और

उसका

मुख्यालय

तहसील का नाम और उसका मुख्यालय

किए जाने वाले या उपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

वर्तमान तहसील मझगवां के 1.

अनुविभाग

रा. नि. वृत्त 01 चित्रकूट के मझगवां

उत्तर- उत्तर प्रदेश राज्य एवं अनुविभाग मझगवां में

तहसील मझगवां के कुल

अनुविभाग मझगवां ( मुख्यालय मझगवां)

(मुख्यालय मझगवां)

पटवारी हल्के कुल 09 एवं रा. नि. मण्डल बरौंधा के पटवारी हल्के कुल 25 इस प्रकार कुल पटवारी हल्के 34अपवर्जित होंगे.

2.

प्रस्तावित तहसील चित्रकूट. दक्षिण- तहसील रघुराजनगर एवं तहसील कोटर, रामपुर बाघेलान.

21 पटवारी हल्का नंबर तथा तहसील बिरसिंहपुर के48 पटवारी हल्के कुल 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

पूर्व- उत्तर प्रदेश राज्य एवं तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म. प्र.) .

पश्चिम- तहसील पन्ना, जिला पन्ना एवं तहसील नागौद, जिला सतना.

उत्तर- उत्तर प्रदेश राज्य.

वर्तमान तहसील मझगवां

अनुविभाग

के रा. नि. वृत्त 01 चित्रकूट दक्षिण- तहसील मझगवां ,

चित्रकूट

के पटवारी हल्के कुल 09 जिला सतना (म . प्र. ) तहसील

(मुख्यालय

एवं रा. नि. मण्डल बरौंधा

चित्रकूट)

के पटवारी हल्के कुल 25

इस प्रकार कुल पटवारी हल्के 34 समाविष्ट होंगे.

पन्ना, जिला पन्ना. पूर्व- उत्तर प्रदेश राज्य एवं तहसील मझगवां, जिला सतना (म. प्र. ) .

पश्चिम- उत्तर प्रदेश एवं तहसील अजयगढ़ , जिला पन्ना (म. प्र. ).

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

430

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 30 दिसम्बर 2024

प्र. क्र. 0051 - अ - 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

91.7890

भितरियां

लवकुशनगर

छतरपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.

अवनी परिधि मांनिग एण्ड मिनरल्स प्रा . लि. हैवलॉक रोड लखनऊ (उ. प्र. ) पिन- 226001 ( एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना) .

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0052 - अ- 82-2023-24.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना हेतु राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

48.975

भड़ार

छतरपुर लवकुशनगर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर.

अवनी परिधि मांनिग एण्ड मिनरल्स प्रा. लि. हैवलॉक रोड़ लखनऊ ( उ. प्र. ) पिन- 226001 ( एम सैंड एवं ग्रेनाईट प्रसंस्करण उद्योग स्थापना)

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , लवकुशनगर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पार्थ जैसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प.क्र.-354-भू-अर्जन-2024

सिंगरौली, दिनांक 15 मार्च 2024

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन म उचित प्रातकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावाधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अन्तर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नही हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि की सर्वजनिक हेतु आवश्यकता है ।

अनुसूची

( 1 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है: - सीधी- सिंगरौली नई रेल लाईन हेतु ।

(2) भूमि का वर्णन

:- सिंगरौली (क)जिला

:- देवसर

(ख) तहसील

:- कुर्सा

(ग) ग्राम

:- देवसर

(घ) पटवारी हल्का

:- निजी रकवा 4.053 हे.

(ङ) लगभग क्षेत्रफल

नाम

क्रमां क

2

1

1

बुध्दसेन पिता बानू बैगा 1/5 रामलाल पिता बानू बैगा 1/5 हीरालाल पिता बानू बैगा 1/5 देवलाल पिता बाने बैगा 1/5 प्रेमलाल पिता बानू बैगा 1/5

2

शाश्वत पुत्र प्रियंका द्विवेदी संरक्षक प्रियंका द्विवेदी पिता गिरीश प्रसाद द्विवेदी

3

सुनीता पति कमलेश साहू 1/3 दीपक कुमार पिता कमलेश नाबा०संर० सुनीता साहू 1/3 आशीष कुमार पिता कमलेश नाबा०संर० सुनीता साहू 1/3

खसरा नं.

टिप्पणी

(हे.मे. ) अर्जित रकवा

कुल क्षेत्रफल (हे.में. )

4

5

6

3

2.000

2035

1,410

निजी भूमि

0.010

2038/2

0.010

निजी भूमि

0.084

0.008

2038/5

निजी भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

432

4

विनोद कुमार पिता कैलाश साहू

5

संतोष पिता कैलाश साहू

6

0.004

2038/6

0.004

निजी भूमि

0.004

0.004

2038/7

निजी भूमि

0.020 0.004

2038/10

अंजली सिंह नाबालिक पुत्री राजपती सिंह संरक्षक राजपती पिता रामधारी सिंह

प्रशांत पिता चन्द्रमौली पाण्डेय

7

8 कमलेश पिता देवराज साहू

9 संजय पिता राजेन्द्र साहू

10 दिवाकर पिता राजेन्द्र साहू

मानसिंह पिता लंघई सिंह गोंड़ 11

12 सुमनलता पति भागचन्द्र

छोटेलाल पिता मनबहोर प्रजापति 13

14 पतिराज पिता जग्यलाल साहू

15 हितेश कुमार पिता सुमनलता

राजनारायण पिता रामनरेश शर्मा 16

ब्रम्हानंद पिता छोटेलाल प्रजापति

17

18

रंगलाल पिता दलवीर साहू1/2 सरोज पति रंगलाल साहू 1/2

19

सीमा पति सीताराम साहू 1/2 अनुपमा पिता सीताराम साहू 1/2

20

निजी भूमि

0.010 0.010

2038/12

निजी भूमि

0.028 0.004

2038/14

निजी भूमि

0.006

0.028

2038/18

निजी भूमि

0.028 0.005

2038/21

निजी भूमि

0.484 0.010

2042/1/1

निजी भूमि

0.002

0.012

2044/1/2/2

निजी भूमि

निजी

0.010

2045/1/1/1 0.020

भूमि निजी

0.008 0.008

2045/1/1/2

भूमि निजी

0.020

0.020

2045/1/2

0.012

0.012

2045/2

भूमि निजी भूमि

0.012

0.028

2045/3/1/1/1

निजी भूमि

0.020

0.020

2045/3/1/1/2

निजी भूमि

0.020 0.020

2045/3/1/2

निजी भूमि

0.012 0.012

2045/3/2

निजी भूमि हरिगोविंद प्रसाद पिता रुद्रदत्त पाठक 1/2 सत्यप्रभा पति हरिगोविन्द प्रसाद पाठक

21

शिवानंद पिता छोटेलाल कुम्हार

22 दिव्यांशु पिता हरिगोविंद पाठक

चन्द्रमा पति शिवानंद प्रजापति

23

विकास पिता शिवानंद प्रजापति 24

पुष्पेंद्र पिता शिवानंद प्रजापति 25

तारा सिंह पति रामखेलावन सिंह 26

लल्लू सिंह पिता शिवमोहर सिंह 27

शिवप्रसाद पिता छोटेलाल कुम्हार

28

शिवेंद्र कुमार पिता केमलभान साहू 29

30

शिवम कुमार पिता श्यामलाल साहू

0.010 0.010

2045/9/1

निजी भूमि

0.010

0.010

2045/9/2

निजी भूमि

0.016 0.016

2045/11

निजी भूमि

निजी

0.020

0.020

2045/12

0.020

2045/13

0.020

भूमि निजी भूमि

0.004

2045/14

0.004

निजी भूमि

0.004

0.004

2045/15

निजी भूमि

0.024

0.024

2045/19/1/1/ 1

निजी भूमि

2045/19/1/1/

0.006

0.006

2

निजी भूमि

0.004

0.004

2045/19/1/2

निजी भूमि 433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

शशी प्रकाश पिता रामनाथ साहू 31

अनूपराज पिता अमरेश मजूमदार 32

33

अनीता पति शिवप्रसाद प्रजापति प्रशांत कुमार पिता शिवप्रसाद प्रजापति नावा ०संर० माता अनीता पति शिवप्रसाद प्रजापति

अरुण कुमार पिता भगवानदास पटवा 34

35

अरशद कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा० संर० सफीउल्ला पिता कुदरत अली 352/3200 शिवकुमार पिता छोटेलाल प्रजापति 2144/3200 सहनबाज कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा० संर ० सफीउल्ला पिता कुदरतअली 352/3200 शाहिद कुरैसी पिता सफीउल्ला 352/3200

हीरामणि पिता दलवीर साहू

36

विरेंद कुमार पिता दिवाकर प्रसाद वर्मा

37

राजेंद्र प्रसाद पिता शिवकुमार साहू

38

राममणि पिता रामऔतार साहू

39

शुभम पिता राजेन्द्र प्रसाद पाटकर

40

पवन कुमार पिता भगवानदास पटवा 41

रोशनी पिता भगवानदास पटवा

42

43

मुकेश पिता अशोक कुमार पाटकर

44

0.006

0.006

2045/19/2

निजी भूमि

0.008

0.008

2045/22

निजी भूमि

0.020

0.036

2045/23/1

निजी भूमि

0.004

0.004

2045/23/2

निजी भूमि

निजी

2045/25/1/1/

0.032

0.032

भूमि

2045/25/1/1/

0.010

0.010

निजी भूमि

2045/25/1/1/

0.010

0.010

निजी भूमि

2045/25/1/1/

0.010

0.010

निजी भूमि

2045/25/1/1/

0.010

0.010

निजी भूमि

0.004

0.004

निजी भूमि 2045/25/1/1/ 1/1/2

0.004

0.004

निजी भूमि 2045/25/1/1/ 1/2

0.004

0.004

निजी भूमि 2045/25/1/1/ 2

0.004

0.004

2045/25/1/2

निजी भूमि

0.012 0.012

2045/25/2

निजी भूमि अरशद कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा० संर० सफीउल्ला पिता कुदरत अली 352/3200 शिवकुमार पिता छोटेलाल प्रजापति 2144/3200 सहनबाज कुरैशी पिता सफीउल्ला नावा०संर ० सफीउल्ला पिता कुदरतअली 352/3200 शाहिद कुरैसी पिता सफीउल्ला 352/3200

45

हिन्छलाल पिता रामलखन सूरज कुमार प्रियंका आशा पिता हिन्छलाल नाबा०संर० पिता हिछलाल पिता रामलखन तेली .

2046/2

0.040 0.006

निजी भूमि 434

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

46

[भाग 1

0.004

0.004

2047/1/2

निजी भूमि रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 143/560 रीता देवी पति राजबलराम 51/560 शोभनाथ पिता छोटा साहू 52/560 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 42/560 वीरेंद्र पिता शोभनाथ साहू 43/560 दानिश पिता जर्रार खान 69/560 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 34/560 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 86/560 रामानंद पिता आशुतोष शुक्ला 40/560

47

विवेक पिता दिवाकर प्रताप सिंह 1/2 विनय सिंह पिता दिवाकर प्रताप सिंह 1/2

रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 26/70

रीता देवी पति राजबलराम 6/70 शोभनाथ

48

पिता छोटा साहू 6/70 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 5/70 वीरेंद्र पिता शोभनाथ साहू 5/70 दानिश पिता जर्रार खान 8/70 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 4/70 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 10/70

शिवप्रसाद पिता श्यामलाल प्रजापति 49

50

राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/3 संजय कुमार पिता मुक्तिनाथ पाठक 1/3 प्रशांत पिता प्रदीप कुमार पाठक 1/3

बृजमोहन पिता रामसुभग प्रजापति 51

मुमताज पिता रसीद मोहम्मद

52

मोहम्मद समीर पिता रज्जाक मोहम्मद 53

54 रमेश कुमार पिता बेनीमाधव

55

मनमोहन पिता रामसुभग प्रजापति 10/30 मुन्नीदेवी पति भगवानदास साहू 4/30 ऐतबरिया पति भगवानदास साहू 4/30 शिवासु पिता सुन्दर साहू 8/30 राजेश कुमार पिता छोटकउ प्रजापति 4/30

56

बालकदास पिता रामसुभग प्रजापति 5/12 श्यामलाल पिता जगपति साहू 1/4 शाहिल पिता खालिद खान 1/6 साकिम पिता तालिब खान 1/6

57

बालकदास पिता रामसुभग प्रजापति 5/12 श्यामलाल पिता जगपति साहू 1/4 शाहिल पिता खालिद खान 1/6 साकिम पिता तालिब खान 1/6

0.004

0.004

2047/2

निजी भूमि

निजी

0.010

2047/3

0.010 भूमि

0.008

0.008

2047/4

निजी भूमि

0.012

0.012

2047/5

निजी भूमि

0.006

0.006

2047/6/1/1/1

निजी भूमि

0.002

0.002

2047/6/1/1/2

निजी भूमि

0.002

0.002

2047/6/1/2

निजी भूमि

0.008

0.008

2047/6/2

निजी भूमि

0.004

0.004

2047/9/2

निजी भूमि

0.018

0.018

2047/10/1

निजी भूमि

0.006

0.006

2047/10/2

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

435

58 सज्जन पिता लल्लू साहू

2047/11

0.006 0.006

निजी भूमि

59

0.020 0.020

2047/13

निजी भूमि संतोष कुमार पिता कैलाश साहू1/2 विनोद कुमार पिता कैलाश साहू 2/5

60

0.030

0.030

2047/14

निजी भूमि अतुलेश पिता रामसुभग 1/3 संदीप कुमार पिता राजमणि साहू 1/10 आकाश कुमार पिता राजमणि साहू 1/10 अनिल कुमार पिता संतोष साहू 2/15 मोतीलाल पिता जग्यसेन साहू 1/6 कुसुमकली पति रंगलाल साहू 1/6

रामसुभग पिता जंगपति प्रजापति 143/560 रीता देवी पति राजबलराम 51/560 शोभनाथ पिता छोटा साहू 52/560 गेंदउआ पति शोभनाथ साहू 42/560 वीरेंद्र पिता

61

0.040

0.044

निजी भूमि

2313/1/1/1/1 /1/1/1

शोभनाथ साहू 43/560 दानिश पिता जर्रार खान 69/560 रामकृपाल पिता रामलखन विश्वकर्मा 34/560 सुखेंद्र पिता जगदीश प्रसाद शुक्ला 86/560 रामानंद पिता आशुतोष शुक्ला40/560

0.019

0.010

2313/3/1/1/1

निजी भूमि

मनमोहन पिता रामसुभग प्रजापति 10/30 मुन्नीदेवी पति भगवानदास साहू 4/30 62 ऐतबरिया पति भगवानदास साहू 4/30 शिवासु पिता सुन्दर साहू 8/30 राजेश कुमार पिता छोटकउ प्रजापति 4/30

63 अनिल कुमार पिता जयनाथ प्रजापति

2048/4

0.400 0.060

निजी भूमि निजी

64

मानसिंह पिता लंघई सिंह गोंड़

0.405

2053/1/1/1/1

0.380

भूमि

65

0.010 0.010

2053/1/1/1/2

निजी भूमि

राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/2 मनोज कुमार पिता बलजीत रावत 1/2

66

0.030 0.030

2053/1/1/2

निजी भूमि

67

निजी

राजेश कुमार पिता बलजीत रावत 1/2 भनोज कुमार पिता बलजीत रावत 1/2 सुदरसन सिंह पिता मान सिंह गोंड़

2053/1/2

0.010 0.010

नौरंग सिह पिता मान सिंह गोंड़

भूमि निजी

68

0.010

2053/1/3

0.010

69 पार्वती सिंह पिता मान सिंह गोंड़

भूमि निजी

0.010

2053/1/4

0.010

70 बिट्टन सिंह पिता मान सिह गोंड़

भूमि निजी

0.010

2053/1/5

0.010

71 कुमान सिंह पिता लंघई सिंह

भूमि निजी

2053/2

0.485 0.470

72 शेंषमणि पिता कामता सिह

भूमि निजी

2054

1.710 1.000

73 तिलकधारी पिता कामता सिंह

2056

1.710

0.020

भूमि निजी भूमि

8.157

निजी पट्टे की भूमि का योगः-

4.053

चूँकि ललितपुर - सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अन्तर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे . भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाइन परियोजना का ही भाग है । अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्राहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेगें जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों / विस्थापितों को देय है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. • [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

436

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 20 दिसम्बर 2024 प्र.क्र.-0001-अ-19- (4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11 ( 3 ) (ग ) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची: -

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क)जिला

:-नर्मदापुरम

:-पिपरिया

(ख) तहसील

:-खामखेड़ी

(ग) ग्राम

:-पगारा, 53

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:-15.560हे .

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

ख.न. अर्जन हेतु रकबा धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन

5

4

1

2

3

1

1/6

1.870

2

1/2

1/1 /

1.084 0.275

4

1/13

0.202

5

0.607

1/24

6

0.537

1/14

7

1/7 में.से.

8

1/12 में.से.

0.453 0.108

1/5

2.306

9

1/15

10

1.036 1.619

1/18

11

0.809

12

1/19

1/20

1.214

13

0.203

1/21

14

15

1/22

16

1/23

0.809 0.809

1.619

1/25

17

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.-2-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2 )(3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11 (3 ) (ग) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(1) भूमि का वर्णन

(क)जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

(ड) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

ख.न.

अर्जन हेतु रकबा -:अनुसूची:-

:-

नर्मदापुरम

:-

पिपरिया

:-

मुआर

:- सींगानामा, 52

:-

11.584.hec-

प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

1

2

3

स.क्र. खसरानंबर

रकवा

1

32

0.121

2

37/4

0.729

3

39

0.910

4

37/3 मे से

0.777

5

15

मे से

0.247

6

9/2.

मे से

0.890

7 20/1. मे से

0.104

8

29

0.344

9

31

0.462

10

34

1.21

11 37/5

0.914

12

38

1.404

13 43/6

1.376

14

37/2

1.651

15 41

0.445 4

5

नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

438

प्र.क्र.-3-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उत्चित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2 ) (3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11 (3 ) (ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

:-

नर्मदापुरम

:- पिपरिया

(ख) तहसील

:- घोघरी

(ग) ग्राम

:- सींगानामा, 52

(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

:- 31.740हे.

(ङ)निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

प्रयोजन का वर्णन

क्र.

ख.न.

अर्जन हेतु रकबा धारा 12केअंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

1

3

2

1.724

1 41/1

2

0.106

8/2.

नायबतहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

भारतीयवन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

3

38/2

1.422

4

0.845

3

7

0.486

5

6 40/2

0.081

14

0.401

7

0.263

8

15

9

16

0.267

0.336

22

10

34/2

1.765

11

12

9

0.611

13

4

0.101

14

5

0.344

1.862

15 41/2/3

1.902

16 41/2/4

2.023

41/7

17

41/2/1

2.023

18

19 41/2/5

4.695

3.844

20 41/11

21

0.070

17 में.से.

0.054

22 20 में.से.

0.216

23 21 में.से.

3.407

24 35 में.से.

25 36

2.892

में.से.

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.-4-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3) (ग ) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-:अनुसूची: -

(1) भूमिकावर्णन

(क)जिला

:- नर्मदापुरम

:-पिपरिया

(ख) तहसील

(ग)ग्राम

:-जामुनढोंगा

:-सींगानामा, 52

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:-28.839 हे.

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

प्रयोजन का वर्णन

खसरा नम्बर

क्र०

अधिकारी

रकवा

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत 57/15

1

नायब तहसीलदार मटकुली

1.214 0.102

2

92

मे.से.

440

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

3       21               1:032                                  आरक्षित वनघोषित करने हेतु
4       10               1.979
5       80               0.324

तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र

अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम

पंचमढी

  6        39                0.263
  7        4/4      मे.से.   0.050
  8         12      मे.से.   0.220
  9       57/4               1.133
  10        6       मे.से.   0.353
  11       35       मे.से.   0.112
  12       77       मे.से.   0.339
  13       84       मे.से.   0.598
  14       88       मे.से.   0.221
  15       52       मे.से.   0.175
  16       55       मे.से.   1.473
  17       59       मे.से.   0.919
  18       76       मे.से.   0.036
 19       20/7      मे.से.   0.437
 20        30       मे.से.   0.060
 21        53       मे.से.   0.150
 22       57/8      मे.से.   0.582
 23        63       मे.से.   2.539
 24       106       मे.से.   0.289
 25       110       मे.से.   4.462
 26        14       मे.से.   0.342
 27       25/4      मे.से.   0.020
 28       27        मे.से.   0.026
 29        32       मे.से.   0.093
 30       57/5      मे.से.   0.607
 31       81                 0.061
 32      57/14               0.809
 33      57/12               0.729
 34       47                 0.417
 35      20/9                1.214
 36       41                 0.283
37       67/3      मे.से.    0.101
38      57/9/2     मे.से.    0.971
39        28                 0.057
40        29                 0.085
41       57/13              0.405
42        3                  1.149
43        34                0.134
44        36                0.174
45       64/1               2.100

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.-5-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र . राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3 ) ( ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-:अनुसूचीः-

(1 ) भूमिकावर्णन

(क)जिला

:- नर्मदापुरम

:-पिपरिया

(ख) तहसील

:- कांजीघाट

(ग)ग्राम

:- पगारा, 53

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:- 2.124हे.

(इ) निजीभूमिकाअर्जितक्षेत्रफल

प्रयोजन का वर्णन क्र.

ख.न.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकबा

5

4

2

3

1

0.049

8

1

2

7/1. में.से.

0.054

3 26/4.

0.202

में.से.

नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

भारतीय वन अधिनियम 1927अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु 4

12

0.075

में.से.

0.081

5 4/2 .

में.से.

0.286

6 3/2. में.से.

0.258

4/1.

7

में.से.

8

0.215

5

में.से.

0.121

9 17/1.

0.405

10 2/4.

0.049

11 2/2 .

0.045

22/1 .

12

0.239

13 23

0.045

14

9

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

442

प्र.क्र. -6-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11 (3 ) (ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-:अनुसूचीः-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क)जिला

:-नर्मदापुरम

:- पिपरिया

(ख) तहसील

:-मोंगरा

(ग)ग्राम

:- मोंगरा, 48

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:-69.683 हे .

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

प्रयोजन का वर्णन क्र.

ख.न.

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकबा

5

4

3

2

1

0.607

भारतीय वन

1

93/2

नायब तहसीलदार मटकुली तहसील

2

46

0.166

3

75

0.186

पिपरिया, वन परिक्षेत्रअधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

4

76

0.154

अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषितकरने हेतु 5

54

0.262

मे.से.

6

71/3

0.486

मे.से.

7

57

0.15 443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

8

80

0.069

9

97

1.315

10

41/4

मे.से.

0.011

11

43

मे.से.

0.065

12

44

मे.से.

0.035

13

51/2

मे.से.

0.202

14

52

मे.से.

0.200

15

51/1

मे.से.

1.006

16

66

0.101

17

5

मे.से.

0.778

18

71/4

0.401

19

36

0.063

मे.से.

20

94/2/1

2.776

21

16

0.825

22

33

1.801

23

56

0.154

24

74

0.162

25

21/2 .

0.223

26

49

1.821

27

63,64

0.344

28

47

मे.से.

0.225

29

96

मे.से.

7.317

30

मे.से.

8.024

109/2,110,111, 112, 113, 114

31

6/6

मे.से.

0.121

9

32

मे.से.

0.631

33

34

मे.से.

0.850

34

69

मे.से.

0.105

35

6/2,

0.364

37

36

3.73

37

55

1.724

38

109/1/3

4.627

39

21/7 .

0.162

40

23

2.031

41

25

2.497

42

31

0.279

38/2

43

0.809

44

40

1.453

45

41/2,

0.032

46

42

0.259

47

53

0.299

48

59

0.146

49

2.242

72/2 , 72/3 , 77/1 , 77/2, 81/1

50

73

0.482

51

86

0.089

52

88

1.068

53

90

0.53

54

92

0.587

55

94/1 .

0.672

56

0.502

6/4.

57

48

0.182

58

2.771

50, 102/3 , 102/4

65

59

0.073

60

17/1 , 18

5.066

61

20

1.267

62

22

4.104

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन

अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2025

444

प्र.क्र. -7-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र . राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) ( 3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3 )(ग ) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-:अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क)जिला

:- नर्मदापुरम

:-पिपरिया

(ख) तहसील

:-रोरीघाट

(ग)ग्राम

:-सींगानामा, 52

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:-4.917हे.

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

ख.न.

प्रयोजन का वर्णन

अर्जन हेतु रकबा

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

1

2

3

4

5

1

में.से.

15/2.

0.394

नायब तहसीलदार मटकुली

                                                                     भारतीय वन अधिनियम 1927
2      37        में.से.    0.094
3      34        में.से.    0.130                                     अंतर्गत आरक्षित वनघोषित
4     35/1       में.से.    0.092
                                                                              करने हेतु
5      16        में.से.    0.377

तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र

अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम

पंचमढी

 6     30         में.से.    0.367
 7     31         में.से.    0.291
 8     45         में.से.    0.075
 9     29         में.से.    0.186
 10   43,44       में.से .   0.156
11     49         में.से.    0.278
12     3/5.       में.से.    0.317
13     39         में.से.    0.218
 14    41/1       में.से.    0.112
15     42         में.से.    0.06
16     20                    0.016
17     25                    0.154
18     27         में.से.    0.123
19     46                    0.607
2035/2,36                    0.619
21     3/2.                  0.081
22     24                    0.170

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

445

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.-8-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3 ) (ग ) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

(1 ) भूमिकावर्णन

(क) जिला

:- नर्मदापुरम

(ख) तहसील

:-पिपरिया

(ग) ग्राम

:-विनौरा

:- नांदिया 54

(घ) पटवारी हल्काका नाम एवं नंबर

  (इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल          :-11.575 हे.
 क्र.         ख.न.             अर्जन हेतु     धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत
                                                                              प्रयोजन का वर्णन
                                  रकबा               अधिकारी
 (1)           (2)                 (3)
                                                         (4)                        (15)
  I       2                      0.619
                                               नायब तहसीलदार मटकुली       भारतीय वन अधिनियम 1927
 2       27                      6.191         तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वनघोषित
 3       4          मे.से.       0.111          अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम         करने हेतु
                                                       पंचमढी
 4        6         मे.से.       0.083
          5         मे.से        0.088
  6       11        मे.से.        0.086
  7      8/1                     0.182
  8      26/1                    0.829
  9      8/2        मे.से.       0.050
 10                 मे.से.       0.160
 11     26/2        मे.से.       0.207
 12       14                     0.219
 13       15        मे.से.       0.069
 14      25         मे.से.       0.320
 15     29/5        मे.से.       0.263
 16      30         मे.से.       0.006
 17      18         मे.से.       0.101
 18      20         मे.से.       0.303
 19     29/9                     1.011
20       12         मॅसें        0.038
21      22/1                     0.639

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

446

प्र.क्र.-9-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3 ) ( ग ) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-:अनुसूचीः-

(1 ) भूमिकावर्णन

(क) जिला

: - नर्मदापुरम

: - पिपरिया

(ख) तहसील

:- काजरी

(ग) ग्राम

: - पगारा , 53

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर

:- 0.692हे .

इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(

प्रयोजन का वर्णन

क्र.

अर्जन हेतु रकबा धारा 12केअंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(4)

(1)

ख.न. (2)

(3)

1/5मे से

0..243

1

0.197

1/4मे से

2

नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

1/2मे से

0.096

3

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु

0.156

1/3मे से

4

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

447 भाग 1 ]

प्र.क्र.- 10-अ-19-(4)-2024-25

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीनकार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 (2) (3) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है । धारा 11 (3) (ग) अनुसार भू- अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधान के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची: -

(1 ) भूमिकावर्णन

(क)जिला

:- नर्मदापुरम

(ख) तहसील

:- पिपरिया

(ग) ग्राम

:-

बदकछार

:-

(घ) पटवारीहल्‌काकानामएवंनंबर

पगारा, 53

:-

(इ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

17.433हे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

448

क्र.

ख.न.

अर्जन हेतु रकबा प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

1 43

0.696

2 55/4

0.567

में.से.

3 21/1 .

0.016 5

नायब तहसीलदार मटकुली तहसील पिपरिया, वनपरिक्षेत्र अधिकारी पूर्व एवं पश्चिम पंचमढी

4 50 में.से.

0.136

5 55/3

0.223

6 55/2/8

0.587

7 55/2/7 में.से.

0.530

में.से.

8 55/26

0.530

9 55/2/2

0.874

10 52

0.166

11 18

0.194

12 23

0.024

13 55/9

0.101

14 16, में.से.

0.094

17/1

15 20

में.से.

0.080

16 21/3 . में.से.

0.040

17 55/2/10

0.708

18 55/2/4 में.से.

0.420

19 21/2 . में.से.

0.232

20 24 में.से.

0.051

21 30 में.से.

0.116

22 34 में.से.

0.224

23 37 में.से.

0.205

24 47 में.से.

0.073

25 54 में.से.

0.143

में.से.

26 55/11

7.104

27 55/8

1.295

28 55/16

1.295

29 4

में.से.

0.109

30 9

में.से.

0.342

में.से.

31 14

0.022

32 26

में.से.

0.025

33 28 मे.से.

0.138

34 29/1 . में.से.

0.008

में.से.

35 31

0.020

36 35 मे.से.

0.012

37 40 में.से.

0.002

38 45 में.से.

0.010

39 46

में.से.

0.021 भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वनघोषित करने हेतु

उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम , दिनांक 16 दिसम्बर 2024 प्र.क्र. 11-अ-19 (4)-2024-25- क्र.- 18411 - भू-अर्जन-वन . व्य.अ.- 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्जव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-।। की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूधना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूत्ती वेऽ खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 के तहत म.प्र. राजपत्र दिनांक 29/10/2021 में प्रकाशित अधिसूचना उपरांत भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 11 ( 2 )(3 ) अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। धारा 11 ( 3) ( ग) अनुसार भू-अर्जन अधिनियम पूर्ववर्ती धारा के उपबंधों के बारे में यह समझा जावेगा कि उनका अनुपालन हो चुका है। अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाधात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

-:अनुसूची:-

( 1 ) भूमिका वर्णन

(क) जिला:- नर्मदापुरम

(ख) तहसील:- बनखेड़ी

(ग) ग्राम: - बरगोंदी,

(घ) पटवारी हल्का का नाम एवं नंबर: - बरगोंदी-48

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल: - 90.112 हे .

5. स्व.न.

प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु रकबा

5

4

2

3

1

0.522

1

62/1

0.117

2

84

नायब तहसीलदार बनखेड़ी तहसील बनखेड़ी , वन परिक्षेत्र अधिकारी, पिपरिया बफर

भारतीय वन अधिनियम 1927 अंतर्गत आरक्षित वन घोषित करने हेतु

3

130

0.117

4

1.659

91/2

5

128/1

0.032

138

0.170

6

0.146

7

105

8

135

0.376

9

174/10

1.052

0.077

10

108

129

0.162

11

12

72/2

0.910 450

  13     119
  14     144
  15     155
  16     95
  17    106
  18     127
  19    128/2
  20    139
  21     45
 22      47
 23      35
 24      39
 25     40
 26     41
 27     58
 28     72/1
 29     78
 30     88
 31     89
 32     91/1
 33     93
 34     102
 35     109
 36     111
 37     117
 38     125
 39     133
 40     140
41     143/4
42      149
43     150
44      151
45     153
46     157
47     167
48     169
49     132
50     161
51    91/3

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

 2.630
 4.921
 2.655
 3.407
 0.089
 0.157
 0.170
 0.097
  1.923
 0.405
 1.623
 0.619
 1.133
 0.680
 1.688
 0.118
 0.146
 0.194
 0.454
 0.809
 0.985
 1.546
 0.117
 0.174
 0.813
 0.668
0.267
 0.466
0.324
0.721
0,299
2.193
0.291
3.601
1.384
0.938
0.154
0.951
1.660

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

   52      79
   53     137
   54     112
   55     107
   56    174/5
   57     76/2
   58     81
   59     76/5
   60    143/3
   61    174/9
  62      30
  63      38
  64      43
  65      48
  66      56
  67      60
  68     61
  69     64
  70     103
  71     104
  72     114
  73     116
  74     142
  75     162
  76     163
 77      77
 78      80
 79      82
 80      101
 81     120
 82     121
 83     122
 84    124/2
 85     131
 86     145
 87    174/2
 88    174/3
 89     49
90     62/2
 91     66
 92     76/3
93      83
94      99
95      69
96      97
97      92
98      75

451

   0.559
   0.170
   0.316
   0.053
   1.740
   0.081
  0.129
  0.526
  0.081
  1.619
  1.719
  1.878
  1.943
  0.817
  1.352
  0.769
  1.242
  1.011
  1.481
  0.466
  0.291
  0.648
  1.125
 2.424
  1.550
 0.190
 0.178
 0.304
 0.308
 1.944
 1.590
 0.049
 0.312
0.251
 0.555
 1.821
 1.473
0.397
0.522
2.347
0.081
0.328
0.636
2.035
1.364
2.477
0.150

उक्तसंबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं वन व्यवस्थापन अधिकारी पिपरिया में संधारित प्रकरण में देखी जा सकती है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सोनिया मीना , कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी.

452

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प.क्र.- 2838-अ-82-भू-अर्जन-2024-25

सतना, दिनांक 31 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

ग्राम बरदाडीह, तहसील रघुराजनगर

क०

खसरा नं.

(1)

(2)

1

189/2/2

2

189/1/2

3

189/3/2

4

196/2

5

197

6

177/1/1

7

177/2/2

8

177/3/2

9

121/1/5/1

10

121/1/2/1

11

121/1/4/2

12

121/1/3/2

13

121/2

14

122/9

15

122/6/2

16

122/1/1

17

122/7/2

18

122/8/2

19

122/5/2

174/2

21

176/1/2

22

176/3/1

23

176/3/2

24

176/2

25

198/2/2

26

198/1

27

201/2/2

28

195/2

कुल रकबाहे. में - अर्जित रकवा हे, में

(3)

0.0017

0.0017

0.0017

0.0027

0.0051

0.0038

0.0038

0.0039

0.0041

0.0041

0.0019

0.0022

0.0019

0.0010

0.0020

0.0010

0.0010

0.0051

0.0048

0.0036

0.0036

0.0016

0.0016

0.0028

0.0041

0.0021

0.0037

0.0081

0.0847

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (मूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-1162-भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 28 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची : -

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

पूर्व में अर्जित रकवा हे ० में खसरा नम्बर

सीधी

रामपुर नैकिन

सरदा

पटना

रकवा 0.958 हे ०

टिप्पणी

अर्जित रकवा हे ० में

कुल रकवा हे० में

6

5

4 1 2

3

अजेन्द्र देशिक पिता राजेन्द्र प्रसाद

0.945

0.945

1.210

1 364/2

0.013

0.020 0.013 2 363

0.270 0.272 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड यूनिट सीधी सीमेन्ट वर्क्स मझिगवां, जिला सीधी

0.958

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है 454

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2025 क्र.- 121 - भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आंवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन:-

-

सीधी

(क) जिला

:-

गोपद बनास

तहसील

(ख)

:-

मडवा

ग्राम

(ग)

:-

मडवा

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 0.7450 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड. )

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.0950

1

900

0.1100

901

2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

रीवा-सीधी- सिंगरौली नई बडी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु

0.0100

3

902

0.0500

904

4

0.1200

5

903

0.3600

6

951

0.7450

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

क्र.-123-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन :-

सीधी

जिला

(क)

:-

गोपद बनास

(ख) तहसील

- 1. मुगवारी

ग्राम

(ग)

मडवा

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर :-

( घ)

रकबा 0.4920 हे०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.0800

1

27

0.1000

28

2

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

रीवा- सीधी- सिंगरौली नई बड़ी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु

0.0600

3

29

0.1440

4

24/1

0.0060

5

32/1

0.0040

30

6

0.0600

7

23/1/1

0.0180

8

20/1/2/1

0.0200

9

29/282

0.4920

कुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

456

क्र.- 125-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन :-

(1 )

:- सीधी

(क) जिला

-

गोपद बनास

तहसील

(ख)

:- उपनी

(ग) ग्राम

-

उपनी

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(घ)

-

रकबा 0.1260 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ड. )

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

0.0370

1

190/1

0.0050

2

144/1

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.0200

3

143/1/1

0.0150

4

153/1/2

0.0150

5

153/1/1

रीवा- सीधी-सिंगरौली नई बडी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु रोड क्रासिंग के लिए ओवर ब्रिज एवं अन्डर ब्रिज के पहुच मार्ग (एप्रोच रोड) बनाने हेतु

0.0220

6

180/2/1/1

0.0120

7

101/1

0.1260

कुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

क्र.-127-भू-अर्जन-2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन :-

-

(क) जिला

सीधी

(ख) तहसील

गोपद बनास

-

ग्राम

(ग)

टेढवाटोला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

:- मडवा

-

रकबा 0.1900 हे0

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र०

खसरा नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे ० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

1

2

3

4

5

1

0.0800

25/1

2

26/1/1

3

उपमुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

26/1/2

रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बडी रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु

0.1000

4

26/2

5

26/3

6

0.0100

99/2

0.1900

कुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

(धारा 6 देखिए)

सागर, दिनांक 6 जनवरी 2025 क्र. -0012-3-82-23-24- भू-अर्जन-25-182.-

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार सागर शहर में गुड़ा निधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1059/ 2-3 में समपार क्रमांक-32 पर आर.ओ.बी. के निर्माण हेतु समुचित सरकार, मौजा नरवानी , पटवारी हल्का नंबर-86, तहसील सागर, जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 90 / 1 /1 /1,90 / 1 / 1 / 2, 92/1 , 92/3 , 133/2 , 79/1 , 79/3 , 80/2, 80/1 , 85 , 101/2 , 92/2, 87/2 , 87/3/2 , 99 , 100 , 75, 11,12, 28/1 , 28/3 , 88 हे. में से कुल रकबा 1.160 भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत् गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययनं दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम , 2015 के नियम 5 के तहत् प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही हैं :-

प्ररूप-ख

(नियम 5 देखिए )

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

परियोजना का नाम

1

गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059 / 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण

लोक प्रयोजन

2

गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/ 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा ।

ग्राम नरवानी पट.ह.नं. -86 तहसील सागर 3

स्थल

निजी भूमि 1.160 हे. अशासकीय / शासकीय भूमि परियोजना का क्षेत्र

4

विकल्प जिन पर विचार किया गया

5

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/ 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ. बी. का निर्माण पूर्णतः उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है

6

परियोजना की पृष्ठ भूमि, विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित

गुड़ा लिधौरा ढुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/ 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर द्वारा किया जावेगा ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

459

परियोजना निर्माण प्रथम चरण

परियोजना निर्माण के चरण

7

संलग्न है ।

8

परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

ग्राम नरवानी की 1.160 हे. भूमि

परियोजना के लिये आवश्यक कुल

9

भूमि

10 भूमि का मूल्य

ग्राम नरवानी की वर्ष 2024-24 की गाइड लाइन के आधार पर अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी / शासकीय भूमि 1.160 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 1426000-00 रूपये मात्र एवं असिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य 713000-00 रूपये मात्र है ।

12

11

प्रभावित परिवारों की संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) के अनुसार)

लोक संपत्ति

परिसंपत्तियां

12

खसरा नंबर 90/1/1/1 में 300x150 वर्ग फुट टीन सेट एवं खसरा नंबर 133/2 में 04 आस एवं 21 अन्य वृक्ष प्रभावित हो रहे है ।

विस्थापित होने वाले संभावित परिवार जिनको भूमि अर्जित हुई परिवारों की संख्या

13

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई-

0

0

0

0

जिनके मकान अर्जित हुए परिवारों की सख्या

अ.जा.

अन्य

अ.ज.जा.

योग

0

0

0

0

सामाजिक समाधात

निरंक

14 (क) समाधातों का विवरण

निरंक

(ख) समाधातों की संकेतक सूची

15

विकल्प जिन पर विचार किया गया (क) यदि हों तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ?

गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बींना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059 / 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा ।

निरंक

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

16 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । गुड़ा लिधौरा डुंगासरा मार्ग एवं बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1059/ 2-3 में समपार क्रमांक 32 पर आर.ओ.बी. का निर्माण परियोजना निर्माण से यातायात आवागमन में सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा । परियोजना निर्माण कार्य से भू-धारक भी सहमत है जिनमें से भू- धारक को उक्त निर्माण कराये जाने में आपत्ति है । अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का परियोजना निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशंसा करता है ।

460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

प्ररूप-ग

( नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातों के समान हेत आवश्यक सुधारात्मक उपाय : -

प्रभावित परिवारों की जीविका 1

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

3

आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें, लोक परिवहन

4 जल - मल निकासी एवं स्वच्छता

पेयजल के स्त्रोत

5

6 पशुओं के लिए जलस्त्रोत

7 सामुदायिक तालाब

8

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

प्रभावित नहीं है

उपरोक्तानुसार कोई भी जनसुविधा प्रभावित नहीं है ।

जन सुविधाएं (पोस्ट ऑफिस , उचित मूल्य दुकान , विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनबाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं शमशान

9

बिन्दु क्रमांक-1 से लंगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।

10

बिन्दु क्रमांक -1 से लगायत 8 प्रभावित न होने से किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है अतः यह बिन्दु भी निरंक है अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक और जन समाघात निर्धारण प्रक्रिया सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।

1 461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 8 जनवरी 2025 क्र.-001-अ-82-24-25-भू-अर्जन- 20-25-295

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामशे से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

सागर कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

सागर जिले के बीना- आगासौद मार्ग के कि.मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 (सी) (बीना- झांसी ट्रेक) एवं समपार क्रमांक -003 / Spl . स्पेशल (बीना - गुना ट्रेक) (डबल लॉक गेट ) पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य "

(3)

2- राजस्व निरीक्षक , बीना

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीना 3- सरपंच ग्राम पंचायत, बरदौरा व.ख. बीना 4- सचिव ग्राम पंचायत बरदौरा वि.ख.बीना

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

बीना

तहसील

(ख)

इटावा

ग्राम/ नगर

(ग)

0.38 हे.

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

0.38 हे.

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(2)

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

सागर जिले के बीना- आगासौद मार्ग के कि.मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 (सी) (बीना-झांसी ट्रेक ) एवं समपार क्रमांक-003 / Spl . स्पेशल (बीना- गुना ट्रेक) (डबल लॉक गेट) पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य"

0.38 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

A

संदीप जी.आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

462

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. - 23- भू-अर्जन-2025

चूंकि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 12 नवंबर , 2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिए समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन द्वारा नीमच जिले के मनासा- कजार्डा- डीकेन मार्ग के उच्च स्तरीय पुल निर्माण में ग्राम- कजार्डा, रावतपुरा में आने वाली निजी भूमि के अर्जन की आवश्यकता होने से आपसी सहमति से भूमि कय किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए है जिसका वर्णन नीचे अंकित किया गया है.

अतएव म.प्र.आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कण्डिका 11 (1 ) के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की जा रही है । उक्त कय नीति के अंतर्गत ली जा रही भूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग उज्जैन के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति का वर्णित भूमि में स्वत्व के विषय में कोई दावा आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरांत 15 दिवस के भीतर अवकाश दिवसों को छोड़कर कार्यालयीन समय में मय दस्तावेजों के आपत्ति कलेक्टर कार्यालय नीमच एवं अनुविभागीय अधिकारी , उपखण्ड- मनासा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा ।

अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरणःः

"नीमच जिले के (मनासा- कंजार्ड डिकेन) मार्ग के कि.मी. 11/4, कि.मी. 24/4 एवं कि.मी.

26/6 के नाले पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण हेतु ग्राम का नामः रावतपुरा , कजाडा, तहसील मनासा जिला नीमच

रिमार्क

खातेदार का नाम

कुल रकबा

ग्राम का नाम

स. क.

अधिग्रहित भूमि का रकबा

प्रभावित सर्वे नंबर भूमि

7

6

5

4

3

2

1

1

0.120

1.214

92

रावतपुरा

गंगाबाई बेवा हेमराज , जगदीश पिता हेमराज, राधाबाई पिता हेमराज , जाति कीर निवासी- रावतपुरा तहसील -मनासा

2

0.200

0.733

893

कंजार्डा

पृथ्वीराज,सीताबाई पिता भूरा , जाति खाती, निवासी- ग्राम कजार्डा, तहसील-मनासा

3

0.035

0.202

394/1

कंजार्ड

अन्नुबाई पिता प्रभुलाल , अवंतीबाई बेवा प्रभुलाल, जाति मालवीय निवासी ग्राम-कंजार्डा , तहसील मनासा

0.035

0.203

394/2

कंजार्डा

4 रामलाल पिता घासी, जाति मालवीय निवासी-कजार्डा , तहसील मनासा

0.390

2.352

कुल योगः-

हिमांशु चन्द्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/क्रमांक: 76/2025/ PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें ।

अनुसूची

सिवनी

जिला वनमंडल- दक्षिण सिवनी वनमंडल

तहसील केवलारी वन परिक्षेत्र कान्हीवाडा

क्र.

वनखण्ड की सीमाए

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का वर्तमान खसरा क्र.

ग्राम का नाम

कानाम प्रस्तावित वनखण्ड

मद

क्षेत्रफल (हेक्ट)

9.87

79/2/2(s)

पीपस्दीन (कान्हीवाडा) (कान्हीवाडा)

शासकीय भूमि

(बडे झाड का

जंगल)

उत्तर- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 34/1 से 33/1 तक वन सीमा। पूर्व- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 33/1 से 12/2 तक कृत्रिम क्न सीमा। दक्षिण- आरक्षित वनखंड बाराउगली के मुनारा क्रमांक 12/2 से 12/1 तक वन सीमा। पश्चिम- आरक्षित वनखंड बाराउमली के मुनारा क्रमांक 12/1 से 34/1 की कृत्रिम वन सीमा।

9.87

योगः-

1. अधिसूचना का प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र./6 MPB039 / 2020 - BHO दिनांक 02/03/2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बजरवाडा लघु नहर सिंचाई परियोजना निर्माण में प्रभावित 4.945 हे. वनभूमि के एवज में सिवनी जिले के तहसील केवलारी के ग्राम पीपरदौन की बडे झाड का जंगल मद की दूगना क्षेत्र प्राप्त कुल 9.87 हे . गैर वनभूमि मे से उपरोक्त वर्णित भूमि 9.87 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर सिवनी जिला सिवनी के आदेश क्रमांक 01/3-19/18-19 दिनांक 03.10.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण- नही ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार केवलारी ( पदनाम) के प्रतिवेदन क्र. 4 दिनांक 08/12/2021 द्वारा अभिलिखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार नहीं

(ब) सामुदायिक अधिकार- नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता

है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.76-2025- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 76-2025-PCCF, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

464

[भाग 1

Bhopal , the 23rd January 2025

No./क्रमांक: 76/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian ForestAct . 1927 (XVI of 1927 ) the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the SaidAct applicable to the forest areas , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Seoni

Tahsil - Keolari

Forest Division - South Seoni Forest Division

ForestRange -Kanhiwara

Details of Land included

Forest Block Boundaries

S. N.

Khasra No.

Present head of land

Name of village

Area (Нес.)

Nameof proposed forestblock

1

79/2/2 (s ) 9.87

Pipardoun ( Kanhiwara)

Pipardoun (Kanhiwara)

Govt. Land ( Bade Jhad kaJangal)

North- Forest Boundary from Pillar No. 34/1 to Pillar No. 33/1 of Reserve Forest Block Bara-ugali .

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 33/1 to Pillar No. 12/2 of Reserve Forest Block Bara-ugali .

South-Forest Boundary from Pillar No. 12/2 to Pillar No. 12/1 of Reserve Forest Block Bara-ugali .

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 12/1 to Pillar No. 34/1 Reserve Forest Block Bara-ugali .

Total: - 9.87

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India's order No. 6-MPb049/2020 - BHO dated 02@ 03@2022 in lieu of 9.87 hectare of affected forest land of Jhabua District under the sanctioned project of Bajarwara Laghu NaharErrigation Project Chourai Chhindwara the above District Seoni Tahsil Koelari Pipardoun mentioned Non Forest Land of 9.87 hec. transferred of mutated in favour of Madhya Pradesh Government Forest Departmentby Order No. 01 /अ-19/18-19 dated 03.10.2018 for the purpose of

compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasarawise detail of recordee right on the above land as per report No. 04 dated 08/12/2021

ofTahasildar Keolari (Designation of Competent Revenue officer) are as under: -

(A) Rights of individuals - Nil

(B) Rights ofCommunities - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest

Act1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

465

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/1 /205526/2025:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित। रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें।

अनुसूची

जिला - दमोह

तहसील हटा

बनमण्डल - दमोह सामान्य

वन परिक्षेत्र - हटा

वनखंड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित क्र. वनखण्ड का ग्राम का

वनखंड की सीमाएं

नाम

भूमि का वर्तमान मद क्रमांक खसरा क्षेत्रफल (हे.में. )

2

नाम 3

4

5

6

7

1

2/2

करकोई अ करकोई

20.72

उत्तर- आरक्षित वनखण्ड 14 करकीही के मुनारा क्रमांक 232से 230/1 तक की वनसीमा।

पूर्व-

म.प्र . शासन वन विभाग शासकीय भूमि मद -पहाड़

आरक्षित वनखण्ड 14 करकोही के मुनारा क्रमांक 230/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण- प्रस्तावित सराक्षत वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 4 से 10 तक एवं आरक्षित वनखण्ड 14 करकोही के मुनारा क्रमांक 232तक कृत्रिम वन सीमा।

20.72

योग-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC028/2016- BHO/1209 दिनांक 30-12-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड सागर की स्वीकृत परियोजना राज्य राजमार्ग क्रमांक/ 48 हटा- फेतेहपुर-रजपुरा -सिलापरी-दरगुंवा तक द्विरेखीय मार्ग निर्माण में प्रभावित दमोह वनमण्डल का 10.360 हेक्टेयर एवं छत्तरपुर वनमण्डल का 10.267 हेक्टेयर कुल 20.627 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 20.72 हेक्टेयर गैरवनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र./रा.प्र.क्र./343/19(2) वर्ष 2015-16 दिनांक 28-09-2016 एवं 27-01- 2017 हस्तांतरित अथवा नामांतरित हेतु सहमति दिये जाने के कारण।

2. अन्य कारों का विवरणः- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा , जिला दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं ।

1. व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

है। अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र. I- 205526-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. I-205526-2025, दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

Bhopal , the 23rd January 2025

No./l/205526/2025 :: In exercise of the powers of conferredby section 29 of Indian Forest Act. 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District - Damoh

Tehsil Hatta

ForestDivision - Damoh

Forest Range- Hatta

NO.

Details of Land Included

ForestBlock Boundaries Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Present head ofLand

Khasra no.

Area ( Hectare)

1

2

3

4

5

6

7

1 KarkoiA Karkoi

2/2

20.72 North- Forest Boundary from Pillar No. 232 to 230/1 of Reserved Forest block 14 Karkohi .

M.P.Govt. Forest department Govt. land measles item -mountain

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 230/1 of Reserved Forest block 14 Karkohi to Pillar No. 3 of Proposed Protected Forest Block.

South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 3 to 4 of Proposed Protected Forest Block.

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 4 to 10 of Proposed Protected Forest Block and Pillar No. 232 of Reserved Forest block 14 Karkohi.

Total- 20.72

(A) Reason for publication of Notification:-

According to the condition imposed in the order number 6- MPC028/2016- BHO/1209 dated 30-12-2016, Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Government of India, New Delhj 10.360 hectares of Damoh forest Division and 10.267 hectares of Chhatarpur forest Division , total 20.627 hectares of forest land affected in the approved project Staste Highway- 48 Hatta- Fatehpur-Rajpura -Silapari - Darguwan Road of Executive Engineer MPRD Nigam Sagar. For the purpose of compensatory a forestation of 20.72 hectares of non -forest land received in lieu , order of Collector Damoh No./R.P.Cr./34A/19(2) year 2015-16 dated 28-09-2016 and 27- 01-2017 transferred in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department Or because ofgiving consent for nomination.

1. Details of other Resaons - Nill

(B) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under: -

1. Individuals of Rights- There are no individual rights on the said land.

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By orderand in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

467

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/क्रमांक: 75/2025/PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , (1927 क्रमांक 16 सन् 1927 ) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद, द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि ये राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संबोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

वनमंडल- पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल तहसील- तामिया

वनपरिक्षेत्र- तामिया

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रमांक

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद क्षेत्रफल हे०में

71/1/1/1 (S)

1

लहगडुआ

लहगडुआ (बी)

शासकीय वन विभाग मध्यप्रदेश शासन 3.082

उत्तर संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 12 से मुनारा क्रमांक 11 तक वन सीमा से होते हुए प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 3 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 3 से मुनारा क्रमांक 4 तक

की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा 468

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

योग 3.082

क्रमांक 4 से संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 14 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं संरक्षित वनखंड लहगडुआ सीए के मुनारा क्रमांक 14 से मुनारा क्रमांक 12 तक की वन सीमा ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

१. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक मंत्रालय 6- MPB 097/2021 - BHO दिनांक 04.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , संभाग छिन्दवाड़ा की स्वीकृत परियोजना तन्सरा से नोनी छापर मार्ग के निर्माण हेतु शर्त क्रमांक A( 3 ) के पालन में प्रभावित 3.082 हेक्टेयर वनभूमि के एवज मे प्राप्त कुल 3.082 हेक्टेयर राजस्व भूमि (मद पहाड़ -चटटान) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक क्रमशः राजस्व प्रकरण क्रमांक 003/3/19(4)/2020-21 दिनांक 16.06.2021 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

२. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार परासिया जिला छिन्दवाड़ा के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है - १. व्यतिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

२. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत सरंक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.75-2025- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.75-2025- PCCF , दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

469

Bhopal , the 23rd January 2025

No./क्रमांक: 75/2025/PCCF :: In exercise of the powers conferredby section 29 of the Indian Forest Act 1927 , (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modifiedby the State Government from time to time.

SCHEDULE

District:-Chhindwara

ForestDivision:-West division chhindwara

Details of Land Included

S.N.

Tahsil :- Tamia

ForestRange: - Tamia

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Present head ofLand

Name of Village

Proposed Name of Forest Block

Area (Hectare)

North- Forest boundary from Piller No 12 to Piller No. 11 of Protected forest block lehgadua CA through to Artificial Forest Boundary pillar по 1 proposed Protected forest block. of

3.082

71/1/1/1 (S)

1

Lehgadua

Lehgadua (B)

Government Forest Department Madhya Pradesh Government East- Artificial forest boundary from Piller No 1 to Piller No 3 of proposed Protected forest block.

South- Artificial forest boundary from Piller No 3 to Piller No 4 of proposed Protected forestblock .

Total

(A) Reason for publication of Notification:- 1.

3.082

West- Artificial forest boundary from Piller No 4 of proposed Protected forest block to Piller No 14 of Protected forest block of lehgadua CA and forest Boundary from Piller No. 14 to Piller No. 12 of Protected forest block of lehgadua CA.

Inaccordance with condition No A( 3 ) laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change Regional Office Bhopal order No 6- MPB 097/2021 -BHO dated 04.09.2024 and in lieu of 3.082 hectare of affected forest land under the sanctioned project of tansara to nonichapar Road of Executive Engineer PWD Chhindwara the above mentioned Revenue Land of 3.082 hectare transferred or muted infavour of DFO West Chhindwara Division Forest Departmentby respectively order No 003/A-19 (4)/2020-21 dated 16.06.2021 of Collector Chhindwara for the purpose of

compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar- Parasia District Chhindwara are as under : -

1. Individuals Rights: There are no individual rights on the said land.

2.Community Rights: - There are no Community rights on the said land . Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of India Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

470

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2025

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2025

क्रमांक/1/ 205520/2025:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों

को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला- गुना

तहसील- बमोरी

वनमंडल- गुना

वन परिक्षेत्र का नाम बमोरी

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्र. (क्षेत्रफल)हेक्टेयर

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखंड का नाम

1

काबर बमोरी

27.360

25(भाग)

काबर बमोरी

शासकीय मध्यप्रदेश शासन

उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 1 से मुनारा क्र. 7 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 7 से नवीन स्थापित मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड काबर बमोरी के मुनारा क्र. 10 से नवीन मुनारा क्र 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

27.360

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. ( क) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ( 1 ) 6- एमपीसी 032/2011-बीएचओ/584 दिनांक 05.04.2013 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यन्त्री लोकनिर्माण विभाग गुना म.प्र. (आवेदक विभाग/संस्था/व्यक्ति का नाम ) की स्वीकृत परियोजना अनारद से निहालदेवी मार्ग (परियोजना का

नाम) में प्रभावित 27.360 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 27.360 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर गुना के आदेश क्रमांक/20/3-19/2011-

2012दिनांक 29-09-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारों का विवरण- NIL

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार गुना (पद नाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक NIL दिनांक 21.06.2019 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक

2. सामुदायिक अधिकारः-निरंक

अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2025

471

भोपाल , दिनांक 23 जनवरी 2025

क्र.1-205520-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र.1-205520-2025 , दिनांक 23 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

Bhopal , the 23rd January 2025

No./l/205520/2025 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District : Guna

Forest Division: - Guna

Tahsil : Bamori

ForestRange: - Bamori

Details of Land Included

No. No.

Proposed Block Name of

Present hendesfind

Forest Block Boundaries

Khasra

1.

Name Village Kabar

Kabar . bamori

25 (Part)

Bamori Brot Govt. Area (Hectare) 27.360 ort N Mupara NO . 18 to 20 & up to munará no.1 in the proposed Bloceckaborest bamori Artificial forest line.

East Newly established Munara 7 in the proposed Brotected Forest Kabar bamori Artificial forest line .

South- in the proposed Protected Forest Block . Kabar bampri Newly established

Total 27.360

Munara No. 7 to Munara No.10 Artificial forest line .

West- From Newly established Munara NO . 10, Munara No inthe proposed Protected Forest Block. Kabar bamori Artificial forest line .

(A) Reason for publication of Notification

1. ( A) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest , and climate change , government of India, new delhi order No 6- MPC 032/2011 - BHO /584 dated 05.04.2013 in lieu of 27.360 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Anarad to Nihaldevi road ( Name of Project) of Executive Engineer Public Work Department Dist. Guna ( Name of User Department/Agency/Person ), the above mentioned Non Forest Land of 27-360 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Departmentby Collector Guna order No 20/A- 19 /2011-2012 guna Date 29.09.2012 for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- NIL

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. NIL dated

21.06.2019 of Tehsildar Guna (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .

1. Individual Rights - NIL

2. Community Rights - NIL

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of

Indian forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 January 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-01-31.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-01-31.05.Ordinary.