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ध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 40] भोपाल, बुधवार , दिनांक 5 फरवरी 2025- माघ 16, शक 1946
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 5 फरवरी 2025
क्र. 1996-15 - इक्कीस -अ (प्रा.).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30 जनवरी 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्द्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ६ सन् २०२५
मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन अधिनियम, २०२४
[ दिनांक ३० जनवरी , २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ५ फरवरी , २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
निम्नलिखित अधिनियमों को संशोधित करने हेतु अधिनियम , अर्थात्ः-
(१) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१५ (क्रमांक २ सन् २०१६).
(२ ) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६१ (क्रमांक २० सन् १६६१ ).
(३) अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ ( क्रमांक ३४ सन् २०११ ) (४) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, १६६१ (क्रमांक ६ सन् १६६१ ) .
(५) महर्षि पाणिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम , २००६ ( क्रमांक १५ सन् २००८).
(उपरोक्त अधिनियम जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियमों के नाम से निर्दिष्ट हैं) .
79 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2025
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भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
(१) इस अधिनियम का संक्षित नाम मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन अधिनियम, २०२४ है.
संक्षिप्त नाम तथा १ . प्रारंभ.
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. मूल अधिनियम में सर्वत्र,-
मूल अधिनियम में सर्वत्र कतिपय शब्दों का स्थापन.
(१ ) हिन्दी संस्करण में शब्द " कुलपति " , जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर , " कुलगुरू " तथा शब्द "प्रो-वाइस चांसलर " एवं "प्रति कुलपति ", जहां कही वे आए हों, के स्थान पर शब्द "प्रति कुलगुरू " स्थापित किए जाएं .
(२) अंग्रेजी संस्करण में शब्द "कुलपति " जहां कहीं भी वह आया हो , के स्थान पर शब्द "वाइस चांसलर " स्थापित किया जाए .
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2025
क्र. 1996-15- इक्कीस-अ (प्रा.).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय विधि संशोधन अधिनियम , 2024 (क्रमांक 9 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 9 OF 2025
THE MADHYA PRADESH VISHWAVIDYALAYA VIDHI SANSHODHAN ADHINIYAM , 2024
[ Received the assent of the Governor on the 30th January , 2025; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 5th February , 2025. ]
AnAct to amend the following Acts , namely : -
1. Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences Act , 2015 (No. 2 of 2016) .
2. Madhya Pradesh Bhoj (Open) University Adhiniyam, 1991 (No. 20 of 1991) .
3. Atal Bihari Vajpayee Hindi Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2011 (No. 34 of2011).
4. Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam , 1991 (No. 9 of 1991 ) .
5. Maharshi Panini Sanskrit Evam Vedic Vishwavidyalaya Adhiniyam , 2006 (No. 15 of 2008) .
(Hereinafter the above Acts are referred to as the principal Acts ) 80 ( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी 2025
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- fifth " year of the Republic of India as follows: -
Short title and commencement.
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Vidhi Sanshodhan Adhiniyam , 2024 .
(2) Itshall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
2. Throughout the principal Acts , -
Substitution of certain words throughout the principal Acts.
(1) (1) in the Hindi version , for the word "Kulpati ", wherever it occurs , the word "Kulguru " and for the words "Pro - Vice- Chancellor " and "Prati -Kulpati " wherever they occur , the word " Prati - Kulguru " shall be substituted. "
(2) in the - English version for the word " Kulpati " , wherever it occurs , the word "Vice- Chancellor " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रितजा प्रकाशित-2025.