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ध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 10 फरवरी 2025- माघ 21 , शक 1946
क्रमांक 44]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025
क्र. एफ. 3-27-2018- तेरह-04 .- मध्यप्रदेश जन विश्वास ( उपबंधों का संशोधन ) अधिनियम, 2025 ( क्रमांक 1 सन् 2025 ) के नियम -1 का उप नियम-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा 10 फरवरी, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको कि उक्त अधिनियम के नियम -3 की अनुसूची के सरल क्रमांक 1 में अंकित मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 में किया गया संशोधन प्रवृत्त होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2025
क्र. एफ. 3-27-2018- तेरह - 04.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 3-27-2018- तेरह -04 , दिनांक 10 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव.
Bhopal , the 10th February 2025
No. F. 3-27-2018 - XIII - 04 . In exercise of powers conferred by sub- rule - 2 , of rule- 1 of the Madhya Pradesh Jan Vishwas (Amendment in provisions ) Adhiniyam , 2025 (No. 1 of 2025 ) , the State Government hereby declare 10th February, 2025 as the date on which the amendment made in the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 specified in serial number 1 of the Schedule to rule 3 of the said Act , shall come into force.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NEERAJ MANDLOI , Addl . Chief Secy .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.