Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14/02/2025 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र शामगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित....

Published 14 February 2025

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
Type
Extraordinary
Gazette no.
51
Identifier
in.gazette.madhya.2025-02-14.51.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

ध्यप्र

शासक

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025- माघ 25, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2025

क्रमांक/AGR/18/ 0018/ 2024 - Sec- 2-14( AGR) (390054) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14/02/2025 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र शामगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है: -

क्षेत्र

1. मौजा धामनिया दीवान तहसील शामगढ़ , जिला मंदसौर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र

(1 ) धामनिया दीवान (2) बरखेडा उदा ( 3 ) मांकडी चामुण्डा

(4) जुनापानी धौरन्या (5) शामगढ़ ( 6) मकडावन ( 7 ) बांसखेड़ी

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. -AGR- 18-0018-2024- Sec- 2-चौदह (AGR) (390054) 463.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

101 102

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2025

Bhopal , the 14th February 2025

No./AGR/18/0018/2024/14-2/AGR(390054)- In exercise of the powers conferred by clause (B) of sub- section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972, (No. 24 of 1973 ) and in correlation to this department's even number notification dated 14/02/2025 regarding the establishment of additional Market premises , the state Government hereby declares the following areas of APMC Shaingarh as market proper, namely :

AREA

1. An area within the limit of Gram Dhamniya Dewan Tehsil Shamgarh District Mandsaur.

2. An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers form the market yard, namely -

(1) Dhamaniya Diwan (2 ) Barkheda Uda (3) Makdichaoda

(4) Junapani Dhoranya (5) Shamgarh (6) Makdawan (7) Banskhedi

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्रमांक /AGR/ 18/0018 / 2024 - Sec - 2-14 ( AGR ) ( 390054 ) - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 (2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 1104/5098 / 14 दिनांक 24/01/1958 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शामगढ़ जिला मंदसौर के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण घोषित करती है-

विवरण

ग्राम धामनिया दीवान शामगढ़ जिला मंदसौर के निम्नलिखित क्षेत्र : -

क्र.

खसरा क्रमांक

क्षेत्र (हेक्टेयर में) 1

463

8.61

योग

8.61

जिसकी सीमाएं अग्रांकित है: -

उत्तर में

शासकीय भूमि

दक्षिण में

शासकीय भूमि

पूर्वमें

शासकीय भूमि

पश्चिम में

शासकीय भूमि

गध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाग रो तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2025

102(1)

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र. -AGR-18-0018-2024- Sec -2- चौदह (AGR) (390054)462.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal , the 14th February 2025

No.AGR/18 /0018/ 2024 - Sec- 2-14 ( AGR ) (390054 ) - In exercise of the powers conferred by clause (A) of sub - section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of 1973) , and in correlation to the Department's Notification No. 1104/5098/14 dated 24/01/1958 the State Government hereby declares the following area as additional market Premises under APMC Shamgarh District Mandsaur -

PLACE

The following land Area of Village Dhamania Diwan Tehsil Shamgarh District Mandsaur : -

S.No.

SurveyNo.

Area(In Hectare) 1

8.61

463

TOTAL

8.61

BOUNDED BY

North

Government Land .

South

Government Land .

East

Government Land.

West

Government Land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ANURAG SAXENA , Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-02-14.51.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-02-14.51.Extraordinary.