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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

अधिसूचना क्रमांक/145/13 दिनांक 09/06/1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शाजापुर जिला शाजापुर के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण (आलू-प्याज) घोषित.....

Published 14 February 2025

Department
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
Type
Extraordinary
Gazette no.
52
Identifier
in.gazette.madhya.2025-02-14.52.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्र

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025- माघ 25, शक 1946

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्रमांक /AGR/18/0001/2025 - Sec - 2-14 (AGR) ( 399984) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 (2 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 145/13 दिनांक 09/06/1953 द्वारा स्थापित कृषि उपज मंडी समिति शाजापुर जिला शाजापुर के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को अतिरिक्त मंडी प्रांगण (आलू- प्याज ) घोषित करती है-

//विवरण//

ग्राम बक्सुखेडी , तहसील शाजापुर जिला शाजापुर के निम्नलिखित क्षेत्र : -

क्र .

खसरा क्रमांक

क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

1

20.00

1/1

योग

20.00

जिसकी सीमाएं अग्रांकित है: -

उत्तर में सड़क

दक्षिण में

शासकीय भूमि

पूर्वमें

निजी भूमि

पश्चिम में शासकीय भूमि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.- AGR- 18-0001-2025- Sec - 2-चौदह (AGR) ( 399984 )460.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाताहै .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव .

103 104

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2025

Bhopal, the 14th February 2025

No. AGR /18 /0001/2025 - Sec - 2-14 ( AGR ) ( 399984) -In exercise of the powers conferred by clause (A) of sub- section ( 2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 ( No. 24 of 1973 ) , and in correlation to the Department's Notification No. 145/13 dated 09/06/1953 the State Government here by declares the following area as Additional market Premises (Potato -Onion) under APMC Shajapur District Shajapur -

PLACE

Thefollowing land Area of Village Baksukhedi Tehsil Shajapur District Shajapur : -

S.No.

Survey No.

Area (InHectare)

1

20.00

1/1

TOTAL

20.00

BOUNDED BY

North

Road.

South

Government Land .

East

Private Land .

West

Government Land .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी के खण्ड (ख ) द्वारा प्रदत्त क्रमांक / AGR / 18 / 0001 /2025 - Sec- 2-14( AGR ) ( 399984 ) अधिनियम 1972 (24 सन् 1973 ) की धारा 5 की उपधारा (2) शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा , विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14/02/2025 के अधीन घोषित अतिरिक्त मंडी प्रांगण ( आलू- प्याज ) के संबंध में कृषि उपज मंडी समिति शाजापुर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी घोषित करती है: -

क्षेत्र

1. ग्राम बक्सुखेडी , तहसील शाजापुर जिला शाजापुर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।

2. मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र –

( 1 ) बक्सुखेडी ( 2 ) लाहोरी ( 3 ) गिन्दोरी (4 ) सिंगार चोरी (5 ) मुल्लाखेडी ( 6 ) पिपलिया गोपाल ( 7) चक जिवाजीपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2025

104(1)

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.- AGR- 18-0001-2025- Sec- 2-चौदह (AGR) (399984)459.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal , the 14th February 2025

No./ AGR/ 18 / 0001 / 2025 - Sec - 2-14 ( AGR) ( 399984 ) - In exercise of the powers conferred by clause (B) of sub - section (2) of section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 , (No. 24 of 1973 ) and in correlation to this department's even number notification dated 14/02/2025 regarding the establishment of additional Market premises (Potato- Onion) , the state Government here by declares the following areas of APMC Shajapur shall be a market proper , namely:

AREA

1. An area within the limit of Gram Baksukhedi , Tehsil Shajapur District Shajapur.

2. An area comprising of the following villages with the radius of 5 Kilometers from the market yard , namely -

(1 ) Baksukhedi (2) Lahori (3 ) Gindori (4) Singar chori

(5) Mulla khedi ( 6) Pipliya gopal (7) Chak jivajipur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG SAXENA , Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-02-14.52.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-02-14.52.Extraordinary.