मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 54]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 फरवरी 2025- माघ 30 , शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2025 क्र. 3-3-4-0006-2024- Sec-02-पांच (CT) (16)
क्रमांक मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 ( क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3 /3/4 /0009/ 2023 - Sec - 2-05 (CT)(14) दिनांक 31-03-2023 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा, दिनांक 01 अप्रैल 2024 से, आबकारी शुल्क की दरें , जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट आबकारी - कर - योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके कॉलम 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट दरों पर विहित करती है , अर्थात्: -
"सारणी
अनु. (1)
आबकारी- कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)
आबकारी शुल्क की दर (3)
1. देशी मदिरा
(25 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशों मदिरा मसाला तथा रूपये 350/- प्रति प्रूफ लीटर 50 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन)
आबकारी शुल्क की दर 2. असैनिक ( सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा ( स्पिरिट ) जब प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर ( 12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) हो
(1 ) रूपये 850/- तक
रूपये 414/- प्रति प्रूफ लीटर (2) रूपये 851/- से 950/- तक
रूपये 467/- प्रति प्रूफ लीटर (3) रूपये 951/- से 1250/- तक
रूपये 557/ - प्रति प्रूफ लीटर (4 ) रुपये 1251/ रो 1400/- तक
रूपये 764/- प्रति प्रूफ लीटर
107 108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
(5) रूपये 1401/- से 1600/- तक (6) रूपये 1601/- से 3150/- तक (7) रूपये 3151/- से 8150/- तक (8) 8150/- से अधिक
3.
रूपये 859/- प्रति प्रूफ लीटर रूपये 1076/- प्रति प्रूफ लीटर रूपये 1686/- प्रति प्रूफ लीटर रूपये 2682/- प्रति प्रूफ लीटर
असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट)
बीयर
(क) मानक सीलबंद बोतल/केन में विक्रय की जाने वाली बीयर और ड्राफ्टबीयर.
(ख) अन्य ड्राफ्ट (खुली) बीयर प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत
रुपये 80/- प्रति बल्क लीटर
(ग) 10 प्रतिशत तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low रूपये 750/- प्रति प्रुफ लीटर Alcoholic Beverages (रेडी टू ड्रिंक) पेय जिसकी प्रदाय दर (प्रति केस अधिकतम 9.0 बल्क लीटर
तक) रूपये 700/- से अधिक हो.
4. वाईन
5. भांग ( भण्डागार से प्रदाय लेने पर) रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर
रूपये 200/- प्रति किलो ग्राम (क) नीलाम की गई भांग , भांग घोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी के लिए
(ख) उपरोक्त खंड (क) से भिन्न औषधि निर्माणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के लिए रूपये 300/- प्रति किलो ग्राम
6. "रक्षा सेवा कार्मिकों" को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी शुल्क, असैनिक ( सिविलियन्स) हेतु रम के लिये दी जाने वाली शुल्क के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा ( व्हिस्की, ब्राण्डी , जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट ( बीयर ) इत्यादि के लिए दी जाने वाली शुल्क के 45 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.
स्पष्टीकरण - 1 विदेशी मदिरा ( स्पिरिट) में सम्मिलित हैं , व्हिस्की, ब्राण्डी, रम , जिन, वोदका, लिकर्स , कार्डियल , बिटर, तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां , जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो .
स्पष्टीकरण - 2
स्पष्टीकरण - 3
माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर , ऐल , स्टांउट , पोर्टर और साईडर आदि. "रक्षा सेवा कार्मिकों से अभिप्रेत है , ऐसा रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और उसमें सम्मिलित है सीमा सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं । "
7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
108(1)
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2025
क्र. 3-3-4-0006-2024- Sec- 02-पांच (CT) ( 16 ).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0006-2024 - Sec - 02-पांच (CT) ( 16) , दिनांक 19 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वन्दना शर्मा , उपसचिव .
No. 3-3-4-0006-2024- Sec-02 -V (CT) ( 16)
Bhopal , the 19th February 2025
In exercise of the powers conferred by section 25 of the Madhya Pradesh Excise Act , 1915 ( No. II of 1915) and in supersession of this department's Notification No. F 3 /3 /4 / 0009 / 2023 - Sec - 2-05 ( CT) ( 14 ) dated 31st March , 2023 the State Government , hereby , prescribes the rates of excise duty in so far as it relates to the excisable articles specified in column (2) of the table below , at the rates specified in the corresponding entries in column (3 ) thereof, with effect from 1st April , 2024 , namely: -
TABLE
S.No. Description of Excisable Articles
Rate of excise duty
(1)
(2)
(3)
1. Country Spirit
Rs . 350/ - per proof litre (25 degree under proof Spiced Country Sprit and 50 degree under proof Plain Country Spirit )
2. Foreign Liquor ( Spirit ) for
Rate of excise duty
Civilians When per case
(12 quart bottles or equivalent) declared Ex - Foreign Liquor
-Warehouse price is , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
108 (2)
(1)
(2)
(1) Upto Rs . 850/ -
(2)
(3)
Rs . 414 / -per proof litre
Rs.851 /-and upto Rs . 950/ -
(3)
Rs. 467 / -per proof litre
Rs.951/ -and upto Rs . 1250/ -
(4)
Rs. 557/ -per proof litre
Rs. 764 / -per proof litre
Rs.1251/ -and upto Rs . 1400/ -
(5) Rs. 1401 / -and upto Rs . 1600 / -
(6)
Rs. 859/ -per proof litre
Rs.1601 /-and upto Rs . 3150 / -
(7)
Rs . 1076/ -per proof litre
Rs.3151 / -and upto Rs . 8150/ -
(8) Exceeds Rs . 8150/ - Rs. 1686/ -per proof litre
Rs. 2682 / -per proof litre
3. Foreign Liquor ( Malt ) Beer for Civilians
130 percent of per case Ex- Foreign Liquor Warehouse price .
(a) Beer and Draught Beer sold in Standard sealed bottles/ can .
(b) Other Draught Beer
(c)
Rs. 80 / -per bulk litre
Rs . 750 /-per Proof litre
Low Alcoholic Beverages (Ready to drink) , Which contains upto 10 percent of alcohol and the price (maximum upto 9 bulk litre per case ) is more than Rs. 700/ -
4. Wines
Rs . 110 / -per bulk litre
5. Bhang ( on taking supplies from Warehouse)
Rs . 200 / - per kilogram (a) For Licensee of auctioned shops of Bhang , Bhang- Ghota and Bhang - Sweets .
Rs . 300/ - per kilogram (b) For Drug manufacturing licensee other than above clause (a) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
108(3)
6 . The excise duty on the Indian made foreign liquor issued to the defence services personnel shall be charged for Rum at the rate of 30 percent and for other Indian made foreign liquor [ Whisky , Brandy , Gin , Vodka , Wine , Malt ( Beer ) etc. ) at the rate of 45 percent of the duty payable for the civilians .
Explanation - 1 Foreign liquor ( Spirit) incudes Whisky , Brandy , Rum , Gin , Vodka , Liquor , Cordial , Bitter and their mixtures and other preparations , containing spirit asmain ingredient .
Explanation - 2 Malt liquor includes Beer , Ale , Stout , Porter and Cider etc.
Explanation - 3 " Defence services personnel " shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and includes the personnel of the Border Security Force , Indo- Tibetan Border Police and Central Industrial Security Force , receiving foreign liquor through the respective authorized wholesale military canteens .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
108(4)
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025 क्र. 3-3-4-0006-2024- Sec-02-पांच (CT) (17)
मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप - नियम (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस निमित्त जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- बी - 1-01- 2017-2- पांच (4) दिनांक 27 मार्च, 2017 एवं अधिसूचना क्रमांक बी- 1-16-2021-2- पांच ( 08 ) दिनांक 31 मार्च, 2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अन्य देशों से आयातित मूल में बोतल बंद ( बीओआई) विदेशी मदिरा पर नीचे सारणी में यथा विनिर्दिष्ट बोतल फीस विहित करती है, अर्थात्: -
सारणी
अनुक्रमांक
बोतल फीस की दर
आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतल बंद)
(1)
(2)
(3)
1.
स्पिरिट
रूपये 850.00 प्रति 750 मि.ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक
2.
वाईन
रूपये 50.00 प्रति 750 मि.ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक
3.
बीयर
रुपये 60.00 प्रति 650 मि.ली. की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक
2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2025
क्र. 3-3-4-0006-2024- Sec- 02-पांच (CT) ( 17) .-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-4-0006-2024- Sec- 02- पांच (CT) ( 17 ), दिनांक 19 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी 2025
No. 3-3-4-0006-2024- Sec-02 - V ( CT) ( 17)
108(5)
Bhopal , the 19th February 2025
In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub - rule (2) of Rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules , 1996 and in supersession of this department's Notification No. F - B - 1- 01-2017-2 - V (4 ) dated 27th March , 2017 and Notification No. B - 1- 16-2021-2 - V (08) dated 31st March , 2022 issued in this behalf, the State Government , hereby , prescribes the bottle fee on Bottled in Origin (BIO ) foreign liquor imported from other countries as specified in the table below , namely: -
TABLE
S.No. Imported Foreign Liquor (BIO)
(1)
(2)
1.
Spirit
2.
Wine
Beer
3 .
Rate of Bottle Fee
(3)
Rs . 850.00 per quart bottle of 750 M.L. or proportionate
Rs . 50.00 per quart bottle of 750 M.L. or proportionate
Rs . 60.00 per quart bottle of 650 M.L. or proportionate
2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April , 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025 .