शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 59]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025 - फाल्गुन 5, शक1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-72/ 2017 / 1 / पांच (02 ) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-72-2017-1- पॉच ( 135 ) दिनांक 18.10.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 3 में , शब्द और प्रतीक , " (ख ) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स ) " के पश्चात शब्द और प्रतीक, " (ग ) उपरोक्त (क ) के लिए खाद्य इनपुट" अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
2. यह अधिसूचना 16 जनवरी , 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
117 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025
118
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-72-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-72-2017-1- पांच (02) , दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal, the 24th February 2025
No. F A 3-72 /2017/ 1 /V (02) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F - A - 3-72-2017-1 - V( 135) dated the 18th October , 2017 , namely : -
In the said notification, in the Table , against S. No. 1 , in column 3 , after the end of words and symbols , " (b) Fortified Rice Kernel (Premix ) supply of ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government " , the words and symbols , "(c) food inputs for (a) above. " shall be inserted.
2. This notification shall be deemed to come into force on the 16th day of January, 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025.