ध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 62]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025- फाल्गुन 5, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-35 / 2017 / 1 / पांच (05 ) : मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पाँच ( 63 ) दिनांक 07.12.2018 में प्रकाशित किया गया था , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में, -
(क ) अनुसूची में , क्रम संख्या 105 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी , अर्थातः-
30
"105ए.
जीन थेरेपी" ;
( ख ) खंड ( ii ) और उसके परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थातः-
" (ii ) ' प्री - पेकेज्ड और लेबल ' वाक्यांश का अर्थ सभी वस्तुएं जो खुदरा विक्री के लिए है और जिनमें 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक नहीं है , जो विधिक माप विज्ञान अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) की धारा 2 के उपधारा ( 1 ) में परिभाषित की गयी परिभाषा के आधार से प्री-पैक्ड हो किया गया है , जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम , 2009 ( 2010 का 1 ) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये गए पैकेज जिसमे वस्तु जो पहले से पैक किया गया है या उसपर सुरक्षित रूप से चिपके हुए लेबल का घोषणापत्र वहन करना आवश्यक है । " .
123 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025
124
2. यह अधिसूचना 16 जनवरी , 2025 से प्रवृत्त मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पांच भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पांच (05) , दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा , उपसचिव.
Bhopal , the 24th February 2025
No. F A 3-35 / 2017/ 1 /V ( 05 ) : In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A 3-35 /2017 / 1 /FIVE ( 63 ) dated 30th June , 2017, namely: -
In the said notification , -
(a) in the Schedule, after S. No. 105 and the entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be inserted , namely: -
" 105A . 30 Gene Therapy" ;
(b) in the Explanation, for clause (ii ) and proviso appended to it , the following clause shall be substituted , namely: -
"(ii ) The expression ' pre - packaged and labelled ' means all commodities that are intended for retail sale and containing not more than 25 kg or 25 litre , which are ' pre- packed ' as defined in clause (1) of section 2 of the Legal Metrology Act , 2009 ( 1 of 2010) where , the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made there under ." .
2. This notification shall be deemed to come into force on the 16th day of January, 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.