मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 65]
भोपाल , सोमवार, दिनांक 24 फरवरी 2025- फाल्गुन 5, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-47/ 2017 / 1 / पांच (08 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का क्रमांक 19 ) की धारा 9 उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए - 3-47/ 2017/ 1 / पांच / ( 59 ) दिनांक 07 दिसम्बर , 2018 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः
उक्त अधिसूचना में , सारणी में ,
(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष , स्तंभ (3 ) में , " कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात , "जो कि निगमित निकाय नहीं है " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
(ख ) क्रम संख्या 5 कख के समक्ष , स्तंभ (4 ) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात , "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत केंद्रीय कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
2. यह अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2025 से प्रभावी मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्र. एफ ए- 3-47-2017-01- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-47-2017-01-पांच (08) , दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , वंदना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 24th February 2025
No. F A 3-47/2017/ 1 /V( 08) : In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F A - 3-47 /2017 / 1 /V (59 ) dated 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification , in the Table , -
(A) against serial number 4, in column (3) , after the words "Any person" , the words "other than a body corporate " shall be inserted .
(B) against serial number 5AB , in column (4) , after the words " Any registered person ", the words " other than a person who has opted to pay tax under composition levy " shall be inserted .
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 16th day of January, 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2025.