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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार , दिनांक 24 फरवरी 2025-फाल्गुन 5, शक 1946
क्रमांक 66]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक एफ ए 3-43 / 2017 / 1 / पांच ( 09 ) : मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का क्रमांक 19 ) की धारा 9 उप धारा ( 5 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए - 3-43 / 2017/ 1 / पांच / ( 55 ) दिनांक 07 दिसम्बर , 2018 , में आगे भी निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में , मद ( ग ) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्; - " "विशिष्ट परिसर " का वही अर्थ है जो अधिसूचना क्रमांक 11 / 2017 - केंद्रीय कर ( दर ) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के मद (xxxvi ) में दिया गया है । "
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2025 से लागू होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2025
भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2025
क्र. एफ ए- 3-43-2017-01-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-43-2017-01- पांच (09 ) , दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
Bhopal , the 24th February 2025
No. F A 3-43 /2017/ 1 /V( 09 ) : In exercise of the powers conferred by sub - section ( 5 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F A- 3-43 /2017 / 1 / V ( 55 ) dated the 30th June , 2017 , namely: -
1. In the said notification , in the Explanation , for item ( c ) , the following shall be substituted , namely, -
" " specified premises " has the same meaning as assigned to it in clause ( xxxvi ) of paragraph 4 of notification number 11/2017 -Central Tax (Rate) dated 28.06.2017 . ".
2. This notification shall come into force with effect from the 1 " day of April , 2025 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.