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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन.....मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण), दिनांक 29 नवम्बर 2024 में पूर्व में प्रकाशित....

Published 06 March 2025

Department
नगरीय विकास एवं आवास
Type
Extraordinary
Gazette no.
72
Identifier
in.gazette.madhya.2025-03-06.72.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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शासक

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 मार्च 2025- फाल्गुन 15, शक 1946

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025

क्रमांक यूडीएच - 3-0002- अठारह-5-2024.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतदद्वारा , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण ) , दिनांक 29 नवम्बर 2024 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं .

संशोधन

उक्त नियम में,-

नियम 42 में,

1/

(i) उप नियम (2) में, सारणी क्रमांक 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित किया जाए , अर्थातः-

टिप्पणी: -

1. निवेश क्षेत्रों में व्यवसायिक उपयोग वाले परिसर में, प्राधिकारी उपरोक्त दी गई सारणी में उल्लेखित अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) व प्रीमियम एफ.ए.आर. के माध्यम से अधिकतम 1 :5.0 तल क्षेत्र अनुपात अनुज्ञेय किया जा सकेगा ।

2. केन्द्रीय व्यवसायिक क्षेत्र व पारगमन उन्मुख विकास कॉरिडोर के अंतर्गत व्यवसायिक उपयोग वाले परिसर में प्राधिकारी उपरोक्त दी गई तालिका में उल्लेखित अनुक्रमांक 05 के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) व प्रीमियम एफ.ए.आर. के माध्यम से अधिकतम 1: 7.0 तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) अनुज्ञेय किया जा सकेगा । केन्द्रीय व्यवसायिक क्षेत्र एवं पारगमन उन्मुख विकास कॉरिडोर संबंधित विकास योजना में उल्लेखित अनुसार होगा ।

3. प्रीमियम एफ.ए.आर. की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी ।

143 144

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025

2/ नियम 48 में,

(i) उपनियम (3 ) में सारणी के अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थातः-

न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र

अनु कं.

न्यूनतम खुला स्थान एम. ओ.एस मीटर में

अधिकतम आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत में

पीछे

आगे अगल/ बगल

अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

फ्लैटेड - उद्योगों के लिये

50

12.00

2.00

6.00

6.00/ 6.00

10. न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्गमीटर (0.15 हेक्टेयर)

(ii) उपनियम ( 3 ) के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-

(4) स्टैंडअलोन औद्योगिक भवनों के लिए विकास के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

स्टैंडअलोन औद्योगिक भवनों के लिए मानदंड

अनुकमांक

एम.ओ.एस

भूखण्ड क्षेत्रफल

न्यूनतम खुला स्थान मीटर में

अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)

आगे

पीछे

अगल/ बगल

अधिकतम

आच्छादित

क्षेत्र

प्रतिशत में

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

75

10.00

1.00 (1)

4.50/4.50 4.50

0.50 से हेक्टेयर 0.75 हेक्टेयर तक

75

12.00

1.00 (2)

5.00/ 5.00 6.00

0.75 हेक्टेयर से अधिक तथा 1.00 हेक्टेयर तक

75

15.00

1.00 (3)

6.00/6.00 7.50

1.00 हेक्टेयर से अधिक तथा 1.25 हेक्टेयर तक

75

15.00

1.00 (4)

7.50/ 7.50 7.50

1.25 हेक्टेयर से अधिक तथा 2.00 हेक्टेयर तक

75

(5)

21.00

1.00

9.00/ 9.00 9.00

2.00 हेक्टेयर से अधिक

फ्लैटेड - उद्योगों के लिये

50

12.00

2.00 (6)

6.00/6.00 6.00

न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर (0.15 हेक्टेयर)

टिप्पणीः-

1. नियम 48 के उपनियम 3 में उल्लेखित टिप्पणी यहां लागू होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025

144(1)

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025

क्रमांक यूडीएच - 03-0002-2024 - अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक यूडीएच- 03-0002-2024-अठारह-5, दिनांक 6 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुप्रिया पेंड़के , अवर सचिव.

Bhopal , the 6th March 2025

No.F. UDH -3/0002/18-5/2024 :: In exrcise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 85 read sub- section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act , 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam , 2012 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) dated 29th November 2024 as requiredby sub- section ( 1 ) of Section 85 of the said Act .

Amendment

In the said Rules , -

1/ Inrule42,

( i) Sub - rule ( 2) , after Table no. 5, the following note shall be inserted , namely: -

Note:

1. Incommercial use premises of planning areas , the authority may allow maximum FAR of 1 : 5.0 through utilization of TDR FAR and Premium FAR for serial no . 4 and 5 mentioned in above table .

2. In commercial use premises under Central Business District and Transit Oriented Development Corridor , the authority may allow maximum FAR of 1 :7.0 through utilization of TDR FAR and Premium FAR for serial no . 5 mentioned in above table . Central Business District and Transit Oriented Development Corridor shall be as mentioned in respective development plan .

3. The rate of premium FAR shall be as may be decided by the State Government .

In rule 48, 2/

Sub - rule ( 3) , Serial no. 10 of the Table, the following shall be substituted , (i)

namely: -

Minimum MOS in meters

Minimum Plot Area

Sr. No.

Side/Side

Front

Rear

Max. Floor Area Ratio (FAR)

Max. Ground Coverage in%

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

(7)

For Flatted Industries

50

12.00 6.00/6.00 6.00

2.00

10. Minimum Plot Area 1500 Sq.m. (0.15 Hect.)

(ii) AfterSub- rule ( 3) , the following sub - rule shall be inserted , namely: -

4. Development norms for standalone Industrial buildings shall be as follows: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025

144 (2)

Norms for Standalone Industrial buildings

Minimum MOS in meters

Land Area

Sr. No.

Rear

Side/Side

Front

Max. Ground Coverage in%

Max. Floor Area Ratio (FAR)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3) (2)

(1)

1.00

4.50

4.50/4.50

10.00

75

1 0.50 Hect . and upto 0.75 Hect.

1.00

6.00

5.00/5.00

12.00

75

2 More than 0.75 Hect . and upto 1.00 Hect.

1.00

7.50

6.00/6.00

15.00

75

3 Morethan 1.00 Hect . and upto 1.25 Hect .

1.00

7.50

7.50/7.50

15.00

75

4 Morethan 1.25 Hect. and upto 2.00 Hect.

1.00

9.00

9.00/9.00

21.00

75

5 Morethan 2.00 Hect.

For Flatted Industries

2.00

6.00

6.00/6.00

12.00

50

6 Minimum Land Area 1500 Sq.m. (0.15 Hect.)

Note: -

1. The Note mentioned in sub- rule (3) of rule 48 shall be applicable here .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R.K. KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-03-06.72.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-03-06.72.Extraordinary.