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शासक
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 72]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 मार्च 2025- फाल्गुन 15, शक 1946
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025
क्रमांक यूडीएच - 3-0002- अठारह-5-2024.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतदद्वारा , मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के निम्न नियमों में संशोधन करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 85 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (साधारण ) , दिनांक 29 नवम्बर 2024 में पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं .
संशोधन
उक्त नियम में,-
नियम 42 में,
1/
(i) उप नियम (2) में, सारणी क्रमांक 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पणी अंतःस्थापित किया जाए , अर्थातः-
टिप्पणी: -
1. निवेश क्षेत्रों में व्यवसायिक उपयोग वाले परिसर में, प्राधिकारी उपरोक्त दी गई सारणी में उल्लेखित अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) व प्रीमियम एफ.ए.आर. के माध्यम से अधिकतम 1 :5.0 तल क्षेत्र अनुपात अनुज्ञेय किया जा सकेगा ।
2. केन्द्रीय व्यवसायिक क्षेत्र व पारगमन उन्मुख विकास कॉरिडोर के अंतर्गत व्यवसायिक उपयोग वाले परिसर में प्राधिकारी उपरोक्त दी गई तालिका में उल्लेखित अनुक्रमांक 05 के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) व प्रीमियम एफ.ए.आर. के माध्यम से अधिकतम 1: 7.0 तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) अनुज्ञेय किया जा सकेगा । केन्द्रीय व्यवसायिक क्षेत्र एवं पारगमन उन्मुख विकास कॉरिडोर संबंधित विकास योजना में उल्लेखित अनुसार होगा ।
3. प्रीमियम एफ.ए.आर. की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकेगी ।
143 144
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025
2/ नियम 48 में,
(i) उपनियम (3 ) में सारणी के अनुक्रमांक 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए , अर्थातः-
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र
अनु कं.
न्यूनतम खुला स्थान एम. ओ.एस मीटर में
अधिकतम आच्छादित क्षेत्र प्रतिशत में
पीछे
आगे अगल/ बगल
अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
फ्लैटेड - उद्योगों के लिये
50
12.00
2.00
6.00
6.00/ 6.00
10. न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्गमीटर (0.15 हेक्टेयर)
(ii) उपनियम ( 3 ) के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाए , अर्थात्ः-
(4) स्टैंडअलोन औद्योगिक भवनों के लिए विकास के मानदंड निम्नानुसार होंगे:-
स्टैंडअलोन औद्योगिक भवनों के लिए मानदंड
अनुकमांक
एम.ओ.एस
भूखण्ड क्षेत्रफल
न्यूनतम खुला स्थान मीटर में
अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (एफएआर)
आगे
पीछे
अगल/ बगल
अधिकतम
आच्छादित
क्षेत्र
प्रतिशत में
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
75
10.00
1.00 (1)
4.50/4.50 4.50
0.50 से हेक्टेयर 0.75 हेक्टेयर तक
75
12.00
1.00 (2)
5.00/ 5.00 6.00
0.75 हेक्टेयर से अधिक तथा 1.00 हेक्टेयर तक
75
15.00
1.00 (3)
6.00/6.00 7.50
1.00 हेक्टेयर से अधिक तथा 1.25 हेक्टेयर तक
75
15.00
1.00 (4)
7.50/ 7.50 7.50
1.25 हेक्टेयर से अधिक तथा 2.00 हेक्टेयर तक
75
(5)
21.00
1.00
9.00/ 9.00 9.00
2.00 हेक्टेयर से अधिक
फ्लैटेड - उद्योगों के लिये
50
12.00
2.00 (6)
6.00/6.00 6.00
न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्र 1500 वर्ग मीटर (0.15 हेक्टेयर)
टिप्पणीः-
1. नियम 48 के उपनियम 3 में उल्लेखित टिप्पणी यहां लागू होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025
144(1)
भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025
क्रमांक यूडीएच - 03-0002-2024 - अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना क्रमांक यूडीएच- 03-0002-2024-अठारह-5, दिनांक 6 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुप्रिया पेंड़के , अवर सचिव.
Bhopal , the 6th March 2025
No.F. UDH -3/0002/18-5/2024 :: In exrcise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 85 read sub- section (3) of Section 24 of Madhya Pradesh Town and Country Planning Act , 1973 the State Government hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam , 2012 the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette (Ordinary) dated 29th November 2024 as requiredby sub- section ( 1 ) of Section 85 of the said Act .
Amendment
In the said Rules , -
1/ Inrule42,
( i) Sub - rule ( 2) , after Table no. 5, the following note shall be inserted , namely: -
Note:
1. Incommercial use premises of planning areas , the authority may allow maximum FAR of 1 : 5.0 through utilization of TDR FAR and Premium FAR for serial no . 4 and 5 mentioned in above table .
2. In commercial use premises under Central Business District and Transit Oriented Development Corridor , the authority may allow maximum FAR of 1 :7.0 through utilization of TDR FAR and Premium FAR for serial no . 5 mentioned in above table . Central Business District and Transit Oriented Development Corridor shall be as mentioned in respective development plan .
3. The rate of premium FAR shall be as may be decided by the State Government .
In rule 48, 2/
Sub - rule ( 3) , Serial no. 10 of the Table, the following shall be substituted , (i)
namely: -
Minimum MOS in meters
Minimum Plot Area
Sr. No.
Side/Side
Front
Rear
Max. Floor Area Ratio (FAR)
Max. Ground Coverage in%
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
For Flatted Industries
50
12.00 6.00/6.00 6.00
2.00
10. Minimum Plot Area 1500 Sq.m. (0.15 Hect.)
(ii) AfterSub- rule ( 3) , the following sub - rule shall be inserted , namely: -
4. Development norms for standalone Industrial buildings shall be as follows: - मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2025
144 (2)
Norms for Standalone Industrial buildings
Minimum MOS in meters
Land Area
Sr. No.
Rear
Side/Side
Front
Max. Ground Coverage in%
Max. Floor Area Ratio (FAR)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3) (2)
(1)
1.00
4.50
4.50/4.50
10.00
75
1 0.50 Hect . and upto 0.75 Hect.
1.00
6.00
5.00/5.00
12.00
75
2 More than 0.75 Hect . and upto 1.00 Hect.
1.00
7.50
6.00/6.00
15.00
75
3 Morethan 1.00 Hect . and upto 1.25 Hect .
1.00
7.50
7.50/7.50
15.00
75
4 Morethan 1.25 Hect. and upto 2.00 Hect.
1.00
9.00
9.00/9.00
21.00
75
5 Morethan 2.00 Hect.
For Flatted Industries
2.00
6.00
6.00/6.00
12.00
50
6 Minimum Land Area 1500 Sq.m. (0.15 Hect.)
Note: -
1. The Note mentioned in sub- rule (3) of rule 48 shall be applicable here .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R.K. KARTIKEY, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.