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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 10, Part Part 1, 07 March 2025

Published 07 March 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
10
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-03-07.10.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025 - फाल्गुन 16 , शक 1946

क्रमांक 10]

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्र. GAD -6-0009-2025-GAD-1- एक-(GAD) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर केपत्र क्रमांक ए- 509-( दो-1-6-2024 ) , दिनांक 29 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 29 से 31 जनवरी 2025 तक, तीन दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र.GAD-6-0001-2025-GAD - 1-एक- ( GAD) .-.-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम-पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-416 ( दो - 1-11-2021 ) , दिनांक 23 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 दिसम्बर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छटवां अवसर है .

1309

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

 1310
                                                                   (1)      दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पाँच दिन
   क्र. GAD-6-0005-2025-GAD-1-एक-GAD.- इस विभाग                             काविशेष आकस्मिकअवकाश साथ ही अवकाश
के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2025 द्वारा माननीय                         के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2024 के
न्यायाधिपति महोदय, श्री द्वारकाधीश बंसल, उच्च न्यायालय , जबलपुर              तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 दिसम्बर
को एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण                        2024 से 5 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन/
 वेतन तथा भत्तों सहित स्वीकृत अवकाश नगदीकरण की अंकित अवधि                    सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
 " दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से दिनांक 29 दिसम्बर 2025 तक"             (2)      दिनांक 6 से 10 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन का
 को संशोधित करते हुए " दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से दिनांक 29                   विशेष आकस्मिक अवकाश , साथ ही अवकाश के
  दिसम्बर 2024 तक " पढ़ा जावे .                                               पश्चात्में दिनांक 11 से 14 जनवरी 2025 तक
     (2 ) शेष यथावत् रहेगा.                                                   केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
      क्र. GAD -6-0011-2025- GAD-1-एक-GAD .-माननीय                   (3)      दिनांक 15 से 17 जनवरी 2025 तक, तीन दिन
   न्यायाधिपति महोदय , श्री संजीव सचदेवा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश,         का विशेष आकस्मिक अवकाश साथ ही अवकाश
   जबलपुर को डी. आर.- कम-पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश             के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025
   जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-516 ( दो - 1-2-2025 ) , दिनांक 30             केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
    जनवरी 2025 के अनुक्रम में, भारत सरकार, लोक शिकायत और              (4)      दिनांक 20 से 24 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन
    पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालयीन ज्ञापन              काविशेष आकस्मिक अवकाश, साथ ही अवकाश
    क्रमांकA-24011-23-2022- Estt (Leave ) , दिनांक 25 अप्रैल 2023              के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2025
    में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार 18 दिवस के विशेष                केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति.
     आकस्मिकअवकाश की स्वीकृति तथा शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश               मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
     का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा                                 अजय कटेसरिया , उपसचिव.
     सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती
     है:-

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

तालिका

फा. क्र. 730-2025 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को, एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1.

श्री रमा जयंत मित्तल, विशेष न्यायाधीश एस. सी. / एस. टी. (पी. ए. ) एक्ट, सीधी.

2.

श्री मनोज कुमार लढ़िया, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निवास , जिला मण्डला.

3.

श्री अरबिन्द कुमार ( जैन ) , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.

नवीन पदस्थापना ...

(3) तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर में श्रीमती माया विश्वलाल के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में रिक्त पद पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में रिक्त पद पर.

1311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(2)

(1)

4.

श्री अरुण प्रताप सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.

5.

श्री मुन्नालाल राठौर, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ .

(3)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में रिक्त पद पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी में श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता) के स्थान पर.

होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय

फा. क्र. 729-2025- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को, एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

तालिका

क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

1.

श्री हितेन्द्र द्विवेदी, ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी / रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर.

2.

श्री शिव बालक साहू, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.

3.

श्री मुकेश कुमार दांगी , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.

4.

श्री सुधीर कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया.

5.

श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहडोल.

6.

श्री राज कुमार वर्मा, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , (डाल्सा) , श्योपुर.

7.

श्री राजेश कुमार रावतकर, 15वें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर.

8.

श्री राजेश नंदेश्वर, 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.

नवीन पदस्थापना

(3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्री अखिलेश जोशी जी के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल में श्री अजय सिंह जी के स्थान पर.

तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर में रिक्त पद पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा में रिक्त पद पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ( मुख्यालय- वैढन ) में श्री राजेश कुमार गुप्ता जी के स्थान पर .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार में श्री धीरेन्द्र सिंह जी के स्थान पर.

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में रिक्त पद पर.

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्री जसवंत सिंह यादव जी के स्थान पर.

होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1312

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2025

क्र. 2698-3278-2024-इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025 . राज्य शासन , श्री आर. पी . गुप्ता, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में मुख्य प्रारूपकार ( हिन्दी) -सह- उपसचिव ( अनुवाद ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उप सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 +7600 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रु. 79900-211700 ( लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस-अ( स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन , श्री राजकुमार सिंह, निज सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टॉफ ऑफिसर के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 67300-206900 ( लेवल -13) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .

क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था. ) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री यशवंत सिंह बडेरिया, प्रशासनिक अधिकारी , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 ( लेवल- 13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2022 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2698-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्री रामेश्वर राम पटेल, अनुभाग अधिकारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300- 206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 मार्च 2023 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्री लालचंद मेहरचंदानी , अनुभाग अधिकारी , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 ( लेवल-13) में दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पदोन्नत किया जाता है.

" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र अधिकारियों को वरिष्ठतांक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर -13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी.

पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "

" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "

क्र. 2699-3278-2024- इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री आर. पी. गुप्ता, मुख्य प्रारुपकार ( हिन्दी) -सह- उपसचिव (अनुवाद) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रुप से , आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख प्रारुपकार के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अतिरिक्त सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 37400- 67000+8700 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान के अनुसार रु. 123100-215900 ( लेवल -15 ) में दिनांक 1 जुलाई 2024 से पदोन्नत किया जाता है.

" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम , 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्रतानुसार अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर- 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा."

" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. " 1313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 2700-3278-2024-इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री राजकुमार सिंह, स्टाफ ऑफिसर, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 (लेवल-13 ) में दिनांक 1 सितम्बर 2022 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2700-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन , सुश्री सुधा मालवीय , निज सचिव , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टाफ ऑफिसर के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300- 206900 (लेवल -13 ) में दिनांक 1 जून 2023 से पदोन्नत किया जाता है.

" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्रतानुसार अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर- 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी . पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "

" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन, श्री महेन्द्र जैन, अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मार्च 2020) , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर को अस्थाई रुप से, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में मुख्य प्रारूपकार- सह- उपसचिव (अंग्रेजी प्रारूपण , विधीक्षा ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 7600 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रु. 79900-211700 ( लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है .

क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचौली , अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मई 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में उपसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 7600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 79900- 211700 (लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था. ) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री सी. एल. मुकाती, अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 सितम्बर 2020 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में उपसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 7600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 79900-211700 (लेवल-14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्रीमती यमुना पेटकर, अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 अक्टूबर 2024 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में अवर सचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है .

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री जनार्दन स्वरूप दीक्षित, मुख्य ग्रंथपाल ( सेवा निवृत्त दिनांक 28 फरवरी 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में अवर सचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन , श्री मयंक श्रोती , विधिक सहायक ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2022 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में प्रारूपकार ( अंग्रेजी) - सह-अवर सचिव ( प्रारूपण एवं विधीक्षा) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस अ(स्था. ) गोप. - 2025. राज्य शासन , श्री अनिल शर्मा, स्टाफ ऑफिसर ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 अगस्त 2022 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव ( स्टेनोग्राफर संवर्ग ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1314

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्रीमती जानकी बिनियानी, निज सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मई 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टाफ ऑफिसर के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 (लेवल -13 ) में दिनांक 1 सितम्बर 2018 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन, श्रीमती बीना दीवान , अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मार्च 2024) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 जून 2022 ) , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रूप से, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में अवर सचिव रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 जनवरी 2020 से पदोन्नत किया जाता है.

" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम , 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पात्र अधिकारी / कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. "

क्र. 2718-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री जनार्दन स्वरूप दीक्षित, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में उपसचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 7600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 79900-211700 में दिनांक 1 जनवरी 2022 से पदोन्नत किया जाता है .

"उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पात्रतानुसार वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. "

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस -अ(स्था. ) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री वासुदेव दामले, निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800-4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्रीमती साधना वर्मा, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था.) गोप. - 2025 . राज्य शासन, श्रीमती अंजलि पुरी , निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कालकर, निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

1315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप. - 2025.- राज्य शासन, श्री जवाहर लाल सोनी , निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 278-2024- इक्कीस अ (स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री अविनाश ब्यौहार , निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 3278-2024-इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन , श्री अजय कामले , निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था. ) गोप.- 2025 . राज्य शासन, श्री हरीश गुले, निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद पर के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 + 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 अगस्त 2020 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री संदीप माजरेकर ( अंग्रेजी ) निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिक्ति महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था. ) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्रीमती बिन्दु सुदेवन ( अंग्रेजी ) निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 मार्च 2021 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025 . राज्य शासन, श्रीमती ममता पाण्डे, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 + 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस - अ( स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री अब्दुल गफुर सिद्धीकी, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100- 155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2021 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन , श्रीमती निर्मला जोतवानी, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 दिसम्बर 2021 से पदोन्नत किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1316

क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस अ (स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री राजेन्द्र प्रसाद सूर्यवंशी , निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अगस्त 2022 से पदोन्नत किया जाता है.

क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री सुनील कुमार दुबे, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 फरवरी 2023 से पदोन्नत किया जाता है.

" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "

" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "

क्र. 968-2025 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

पंजी. क्र. 904-2025- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विजय कुमार रूनवाल, नोटरी , मंदसौर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर से प्राप्त पत्र दिनांक 20 फरवरी 2024 में उल्लेखित नोटरी नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने तथा नोटरी व्यवसाय रजिस्टर का निरीक्षण भी नहीं करवाने के आधार पर नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम 12( ख ) के अंतर्गत नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार, सचिव.

1317

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2025

फा.क्रमांक 693 / 21 - ब(एक) /2025 , कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 4-1-2002- इक्कीस ब (1 ), दिनांक 4 मार्च, 2002 को छोड़कर, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के संबंध में, इस निमित्त, जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 से 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

अनुसूची

मुख्यालय अनुक्रमांक कुटुम्ब न्यायालय का नाम

(3)

(2)

(1)

"1.

वह क्षेत्र जिस तक अधिकारिकता का विस्तार होगा

(4)

अलीराजपुर

कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर

2.

अनूपपुर कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

अशोकनगर

3. कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर

बालाघाट 4. कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1318

5. कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी

6. कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल

7. कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड

8. कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर

9. कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर

10. कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा

11. कुटुम्ब न्यायालय , दमोह

12. कुटुम्ब न्यायालय , दतिया

13. कुटुम्ब न्यायालय , देवास

बड़वानी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

बैतूल (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

भिण्ड (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

बुरहानपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

छतरपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

छिंदवाड़ा (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

दमोह (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

दतिया (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

देवास (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

1319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

14. कुटुम्ब न्यायालय , धार

15. कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डोरी

16. कुटुम्ब न्यायालय, गुना

17. कुटुम्ब न्यायालय , हरदा

18. कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ

19. कुटुम्ब न्यायालय , कटनी

20.

धार

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं तथा बाह्य तहसील पीथमपुर की सीमाएं ।

डिण्डोरी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

गुना

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

हरदा

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

झाबुआ (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

कटनी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

पूर्वनिमाड़.

खण्डवा

कुटुम्ब न्यायालय , पूर्वनिमाड़. खण्डवा

21. कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

मण्डला

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

मण्डलेश्वर

22. कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1320

मंदसौर 23. कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर

मुरैना 24. कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

नर्मदापुरम

25. कुटुम्ब न्यायालय , नर्मदापुरम

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं।

नरसिंहपुर

26. कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर

नीमच 27. कुटुम्ब न्यायालय , नीमच

पन्ना 28. कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना

रायसेन 29. कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

राजगढ़ (ब्यावरा)

30. कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा)

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की नगर पंचायत,

तहसील की सीमाएं ।

(तीन) तहसील जीरापुर और खिलचीपुर की सीमाओं से संबंधित प्रकरण , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय दस के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर ।

1321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

31. कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम

32. कुटुम्ब न्यायालय , सतना

33. कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर

34. कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी

35. कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल

36. कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर

37. कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर

38. कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी

39. कुटुम्ब न्यायालय, सीधी

रतलाम (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

सतना (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

सीहोर

(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

सिवनी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

शहडोल (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की

सीमाएं ।

शाजापुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

श्योपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं ;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

शिवपुरी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

सीधी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1322

40. कुटुम्ब न्यायालय, सिगरौली

41. कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़

42. कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया

43. कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा

नोट:-

सिगरौली (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

टीकमगढ़ (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

उमरिया (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

विदिशा (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;

(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।

1. अनुसूची में, कॉलम (4) में, बिन्दु क्रमांक (एक) तथा (दो) में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा, जहाँ आमतौर पर दीवानी प्रकृति के मुकदमे और कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं और प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अपने कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से आदेश करेगा ।

2. अनुसूची में, कॉलम क्रमांक 4 में, बिन्दु क्रमांक (एक) तथा (दो) में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 (2023 का 48 ) के अध्याय दस के अधीन कार्यवहियों सहित मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा ।

Bhopal the 3rd March , 2025

F.NO 693 /XXI - B ( One) / 2025 , In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in all the previous notifications regarding establishment of Family Courts issued in this behalf excluding this department's Notification F.No. 4-1-2002 -XXI - B ( 1 ) , dated 4th March , 2002 , namely: - 1323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

AMENDMENTS

In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 1 to 43 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -

SCHEDULE

Area to which the Jurisdiction shall extend

Headquarter

S

Name Family Courts

S. No.

(2)

(1)

(4)

(3)

Alirajpur

"1. Family Court , Alirajpur

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Anuppur

2. Family Court , Anuppur

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Ashoknagar

3 . Family Court , Ashoknagar

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Balaghat

4. Family Court , Balaghat

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Barwani

5. Family Court , Barwani

6. Family Court , Betul

7. Family Court , Bhind (i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Betul (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Bhind (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Burhanpur

8. Family Court, Burhanpur

( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1324

Chhatarpur ( i )

9 . Family Court, Chhatarpur

The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Chhindwara

10. Family Court , Chhindwara

11 . Family Court , Damoh

12. Family Court, Datia

13. Family Court, Dewas

14. Family Court , Dhar

15. Family Court, Dindori

16. Family Court , Guna

17. Family Court , Harda ( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Damoh (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Datia

(i) limitsThe of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Dewas (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Dhar (i) limitsThe of Municipal Corporation / Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter and limits outlaying Tehsil Pithampur . of

Dindori (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Guna (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Harda (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

1325

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

Jhabua 18. Family Court , Jhabua

Katni 19. Family Court, Katni

20.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

East Nimar

Khandwa

Family Court , East Nimar Khandwa

Mandla 21. Family Court, Mandla

22.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Mandleshwa

r

Family Court , Mandleshwar

( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Mandsaur

23 . Family Court, Mandsaur

Morena 24. Family Court, Morena

25.

(i) The of Municipal limits Corporation/Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) Municipal area The limits of Corporation /Municipality including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Narmadapur

am

Family Court , Narmadapuram

( i) area The limits of Municipal Corporation /Municipality including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Narsinghpur ( i)

26. Family Court, Narsinghpur

of Municipal area limitsThe Corporation /Municipality including the Cantonment area, if

any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Neemuch

27. Family Court, Neemuch

( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

( ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1326

Panna 28. Family Court , Panna

Raisen 29. Family Court , Raisen

30.

Rajgarh (Bioara) Family Court , Rajgarh (Bioara)

Ratlam 31. Family Court, Ratlam

Satna 32. Family Court, Satna

Sehore 33. Family Court , Sehore

Seoni 34. Family Court , Seoni

Shahdol 35. Family Court , Shahdol

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Nagar Panchayat, Tehsil of the District Headquarter.

(iii ) Cases related to the limits of Tehsil Jeerapur and Khilchipur except the cases falling under Chapter X ofthe Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) .

(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Shajapur

36. Family Court, Shajapur

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

1327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

Sheopur

37. Family Court , Sheopur

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

Shivpuri

38. Family Court , Shivpuri

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Sidhi

39. Family Court , Sidhi (i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Singrauli

40. Family Court , Singrauli

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Tikamgarh

41. Family Court, Tikamgarh

( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;

( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Umaria

42. Family Court, Umaria (i) The limits of Municipal Corporation / Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.

Vidisha

43. Family Court, Vidisha

Note : - 1 .

(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;

(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .

In the Schedule , in column (4) , for the places other than mentioned in point No. (i) and ( ii ) , the Court of District Judge shall have the jurisdiction in respect of the matters covered under section 7 of the said Act, where the suits and proceedings of civil nature are usually instituted and for which the Principal District and Sessions Judge shall issue separate order in their Distribution Memo .

2. In the Schedule, in column (4) , for the places other than mentioned in point No. ( i ) and ( ii) , the court of Judicial Magistrate First Class shall have the jurisdiction in respect of the matters including the proceedings under Chapter X of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 (46 of 2023) . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1328

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0001-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ. आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 5246-टीसी- 40- रतलाम-उपां- नग्रानि-2024 , दिनांक 27 नवम्बर 2024 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

क्रमांक ग्राम / तहसील एवं जिला

उपांतरण पश्चात्

विकास योजना

प्रस्तावित

में निर्दिष्ट

भू-उपयोग

भू-उपयोग

उपांतरण हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

37.25

298

1 ग्राम करमदी

में से तहसील रतलाम

नगर व जिला

रतलाम ( म. प्र. )

37.25 में से

कुल रकबा

शर्तें

(7)

(6)

(5)

प्रस्तावित

11.20

मार्ग (60.00 मीटर

आवासीय

एवं प्रस्तावित

एरिया / ( साड़ी

मार्ग (60.00 मीटर चौड़ा एवं मार्ग के

वाणिज्यिक एवं चौड़ा एवं मार्ग के दोनों ओर हरित क्षेत्र कंट्रोल क्लस्टर हेतु) .

दोनों ओर

हरित क्षेत्र

कंट्रोल

एरिया).

11.20

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

2. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

3. प्रश्नाधीन स्थल में प्रस्तावित आर. आर.1, 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग हेतु भूमि सुरक्षित रखनी होगी तथा मार्ग के दोनों ओर 30.00-30.00 मीटर गहराई तक हरित क्षेत्र ( कंट्रोल एरिया ) रखना अनिवार्य होगा.

4. प्रश्नाधीन भूमि की दक्षिण दिशा में ग्राम करमदी से ग्राम मथुरी की ओर जाने वाले वर्तमान मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.

5. रतलाम विकास योजना, 2021 में दिये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.

6. वाणिज्यिक गतिविधियाँ हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं रतलाम विकास योजना , 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे.

7. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

1329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. यूडीएच -3-0003-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार , एतद्वारा, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4348 - वि.यो.-,खण्डवा-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा खण्डवा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -

1. आयुक्त, इंदौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , खण्डवा, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खण्डवा, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय विकास

क्रमांक

उपांतरण सारणी / कंडिका

प्रस्ताव, उपांतरित

/ कॉलम का

सरल क्रमांक

विकास योजना

की सारणी /

कंडिका क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

4

औद्योगिक

1. खण्डवा विकास

(अ) सेवा उद्योग

योजना 2031

(ब) अन्य उद्योग

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(6)

(5)

(7) छात्रावास

3

4-सा-20

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच- 3-0004-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4360 - वि.यो. शहडोल-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा शहडोल विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग- शहडोल , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् शहडोल, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , शहडोल, मध्यप्रदेश

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

में भूमि

योजना

उपयोग

(नगर का

नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

4

औद्योगिक

1. शहडोल विकास

(अ) सेवा उद्योग योजना 2031

(ब) अन्य उद्योग

अनुसूची

उपांतरण सारणी / कंडिका

विकास योजना

प्रस्ताव, उपांतरित

/ कॉलम का

सरल क्रमांक

कीसारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

4-सा-12

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1330

क्र. यूडीएच- 3-0005-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा (5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4385 - वि.यो.-496- सीधी-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सीधी विकास योजना , 2035 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सीधी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद् सीधी , मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सिंगरौली , मध्यप्रदेश

अनुसूची

सीधी विकास योजना 2035 के अध्याय 6 की कंडिका 6.7 की सारणी 6- सा-8 के सरल क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

Public Transportation

Recreation

Industrial

Commercial

Residential

S.No.

Activity

다

Agricultural

Public;

andfacilities

PublicUtilities

PUF

T7

T1

P

NP 즉

NP

NP

A2 NP

A1 NP

NP

NP

PNPPNP

P

50 Hostel/ working, women Hostel

(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

1331

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. यूडीएच- 3-0006-2025- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4150-वि.यो. आलोट-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा आलोट विकास योजना , 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आलोट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, आलोट, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रतलाम , मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय विकास

क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1. आलोट विकास

योजना 2031 (अ) सेवा उद्योग

(ब) अन्य उद्योग

उपांतरण सारणी / कंडिका

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 )

/ कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना कीसारणी / कंडिका क्रमांक

में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

3

6-सा-13

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच- 3-0007-2025-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश कीसूचना क्रमांक-4352-वि.यो. कुक्षी-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा कुक्षी विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार कुक्षी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, कुक्षी, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , धार, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

में भूमि

योजना

उपयोग

(नगर का नाम)

(2)

(4) 6

(3) औद्योगिक

(1) 1. कुक्षी विकास योजना 2031

उपांतरण सारणी / कंडिका

/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित

सरल क्रमांक

विकास योजना कीसारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-6

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1332

क्र. यूडीएच-3-0010-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4336- वि.यो. पांढुर्ना-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा पांढुर्ना विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पांढुर्ना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग-जबलपुर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला पांढुर्ना, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, पांढुर्ना, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

अनुसूची

उपांतरण

सारणी / कंडिका

विकास योजना

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

प्रस्ताव, उपांतरित

/ कॉलम का

की सारणी /

में भूमि

योजना

कॉलम ( 5 ) एवं (6 )

सरल क्रमांक

कंडिका क्रमांक

उपयोग

(नगर का

में अतिरिक्त प्रस्तावित

नाम)

स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

छात्रावास

4

4-सा-9

4

औद्योगिक

पांढुर्ना विकास

1.

योजना 2031

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच-3-0011-2025 -अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4593- वि.यो.-496 - डबरा उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा डबरा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग- ग्वालियर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, डबरा, मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , ग्वालियर , मध्यप्रदेश

अनुसची

डबरा विकास योजना 2031 के अध्याय 5 की कंडिका 5.23 की सारणी 5- सा -15 के सरल कमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

PUR 3

PUF 4

A-2

1

G-1

14

13

12

d 11

10

A-1 8

9

7

1-2 6

5

4

3

2

1

NP

NP

NP

P

NP NP NP

NP

P

NP

P

50 Hostel/ P working, women Hostel

(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

1333

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. यूडीएच -3-0012-2025-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4356- वि.यो. महेश्वर- उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा महेश्वर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार महेश्वर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, महेश्वर, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खरगोन, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय विकास

क्रमांक

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम (5 ) एवं (6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना

की सारणी /

कंडिका क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1. महेश्वर विकास

योजना 2021

में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) (5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-14

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच - 3-0023-2025-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4365-वि.यो. खुरई - उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा खुरई विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार खुरई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -

1. आयुक्त, सागर संभाग- सागर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सागर, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय विकास

क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(2)

(1)

(4) 6

(3) औद्योगिक

1. खुरई विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) (5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-11

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1334

क्र. यूडीएच-3-0062-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4109-वि.यो. सांची-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा सांची विकास योजना, 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सांची निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सांची, मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय क्रमांक

उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना

की सारणी /

कंडिका क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(3)

(2)

(4) 6

औद्योगिक

सांची विकास

(1) 1.

योजना 2011

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

6-सा-12

6-सा-12

(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच- 3-0081-2024- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4117 - वि.यो. मण्डला-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा मण्डला विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मण्डला निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची केअनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, मण्डला, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , मण्डला , मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(3)

(2)

(1)

(4) 6

औद्योगिक

(अ) सेवा उद्योग

1. मण्डला विकास योजना 2021

(ब) अन्य उद्योग

उपांतरण सारणी / कंडिका

प्रस्ताव, उपांतरित

/ कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(5)

(7) छात्रावास

(6) 3

6-सा-15

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा .

1335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. यूडीएच- 3-0082-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4340- वि.यो. श्योपुर-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, चंबल संभाग- मुरैना , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, श्योपुर, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , श्योपुर, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय

क्रमांक

उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना

की सारणी /

कंडिका क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(3)

(4) 6

औद्योगिक

(1) 1.

(अ) सेवा उद्योग

(2) श्योपुर विकास योजना 2021

(ब) अन्य उद्योग

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(7) छात्रावास (5) 6-सा-15

(6) 3 (अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा .

क्र. यूडीएच-3-0083-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4213-वि.यो. अनूपपुर-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनूपपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग- शहडोल , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश

मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश

3. 4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय विकास

क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

योजना (नगर का नाम)

(1)

(4) 6

(3) औद्योगिक

(2) 1. अनूपपुर विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग

(ब) अन्य उद्योग

उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)

छात्रावास

(6) 3

(5) 6-सा-14

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 7 मार्च 2025

1336

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. यूडीएच- 3-0002-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4217- वि.यो. रामपुर बाघेलान उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रामपुर बाघेलान निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद्, रामपुर बाघेलान, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सतना , मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

योजना

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना

की सारणी /

कंडिका क्रमांक

में भूमि उपयोग

(नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

1. रामपुर बाघेलान

विकास (अ) सेवा उद्योग

योजना 2021 (ब) अन्य उद्योग

में अतिरिक्त प्रस्तावित

स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(6)

(5)

(7) छात्रावास

3

6-सा-13

(अ एवं ब)

(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच- 3-0008-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4277- वि.यो. झाबुआ उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार झाबुआ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग-इंदौर , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद्, झाबुआ, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , झाबुआ, मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

में भूमि

उपयोग

योजना (नगरका

नाम)

(3)

(2)

(1)

(4) 6

औद्योगिक

1.

झाबुआ

विकास (अ) सेवा उद्योग

योजना 2011 (ब) अन्य उद्योग

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

में अतिरिक्त प्रस्तावित

स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7) (5)

छात्रावास

(6) 3

6-सा-15

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

1337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. यूडीएच- 3-0018-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक - 4273 - वि.यो. मुलताई-उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा मुलताई विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मुलताई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग- नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, मुलताई, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , बैतूल , मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(4)

(3)

(2)

6

औद्योगिक

(1) 1. मुलताई

विकास (अ) सेवा उद्योग

(ब) अन्य उद्योग

योजना 2021

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(5)

(7) छात्रावास

(6) 3

6-सा-14

(अ एवं ब)

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. यूडीएच- 3-0022-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4377 - वि.यो. सिरोंज-उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सिरोंज विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिरोंज निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची केअनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल , मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, सिरोंज, मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, विदिशा , मध्यप्रदेश

अनुसूची

अध्याय क्रमांक

विकास योजना में भूमि उपयोग

विकास योजना (नगर का नाम)

(4)

6

(3) औद्योगिक

(2) सिरोंज

(1) 1.

विकास

योजना 2031

उपांतरण

प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक

विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक

कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग

(5)

(7) छात्रावास

(6) 4

6-सा-11

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1338

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025

क्र. यूडीएच-3-0026-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4373- वि.यो. आगर-मालवा-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा आगर- मालवा विकास योजना 2041 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आगर - मालवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2041 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् : -

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग- उज्जैन, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला आगर, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, आगर - मालवा , मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश

अनुसूची

उपांतरण 'सारणी / कंडिका

विकास योजना

अध्याय

विकास योजना

विकास

क्रमांक

योजना

में भूमि

/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित की सारणी /

कॉलम ( 5 ) एवं ( 6)

सरल क्रमांक

कंडिका क्रमांक

उपयोग

(नगर का

नाम)

(4)

(3)

(2)

(1)

6

औद्योगिक

आगर-मालवा

1.

विकास (अ) सेवा उद्योग

योजना 2041 (ब) अन्य उद्योग

में अतिरिक्त प्रस्तावित

स्वीकृत एवं स्वीकार्य

उपयोग

(7)

(6)

(5)

छात्रावास

4

6-सा-13

(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. यूडीएच -3-0027-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4398- वि.यो.-496-चंदेरी-उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 03 अक्टूबर 2024 द्वारा चंदेरी विकास योजना 2001 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चंदेरी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2001 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 (5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग - ग्वालियर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, चंदेरी, मध्यप्रदेश

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , गुना, मध्यप्रदेश 1339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय -9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9- सा-2

परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग भूमि उपयोग परिक्षेत्र

2 1

वाणिज्यिक

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग

3

पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र , कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी- प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न है ।

फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह, नाट्यगृह , विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न

न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.

पेट्रोल पम्प , परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.

(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल, डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं.

सेवा कर्मशालाएं गोदाम व माल गोदाम

(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्टे, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास 1340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है: -

चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय 9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9-सा-2

परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग भूमि उपयोग परिक्षेत्र

2 1

वाणिज्यिक

सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग

3

पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय , सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह , नाट्यगृह , विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम है । जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.

औद्योगिक

पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, (क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल , डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय , डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे

अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.

मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, छात्रावास

सेवा कर्मशालाएं, गोदाम व माल गोदाम (ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्टे , मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन , छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास

2/ विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।

1341 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

क्र. यूडीएच- 3-0087-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4134- वि.यो. - जबलपुर - उपांतरण- नग्रानि -2024, दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जबलपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , जबलपुर, मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

अनुसची

जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की कंडिका 4.9 की सारणी 4 - सा -17 के सरल कमांक 004 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

सी. 3

आई. 1 आई. 2

सी. 4

उपयोग परिसर

कं.

उपयोग परिक्षेत्र आर.डी.

7

6

5

4

3

1

2

P छात्रावास

P

P

P

P

004

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1342

क्र. यूडीएच - 3-0088-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4291 - वि.यो. - 496-इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-

1. आयुक्त, इंदौर संभाग- इंदौर, मध्यप्रदेश

2. कलेक्टर, जिला इंदौर , मध्यप्रदेश

3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर , मध्यप्रदेश

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इंदौर , मध्यप्रदेश

अनुसची

इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय 6 की कंडिका 6.20.1 की सारणी 6.22 के सरल क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

Transportation

Commercial

Commercial

Recreation

Specialized

Residential

Industrial

General

Activity

Mandiwholesale

PSP S.No.

10

8 9

7 ∞Agricultural

4

2

1

3

P

NP NP NP

C

P

P

P

Hostel

50

(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा

(5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

1343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश

डिण्डौरी , दिनांक 7 जनवरी 2025

क्र. एस. सी. - 2025-03.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 03-06-2024- एक-4, भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुसार वर्ष 2025 के लिये अवकाश घोषित किये गये हैं. अतः , मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-3- 2-99- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 में डिण्डौरी जिले के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं : -

दिन

क्रमांक

त्यौहार का नाम (4)

(3)

दिनांक (2)

(1)

मकर संक्रांति

मंगलवार

14 जनवरी 2025

1

नागपंचमी

मंगलवार

2

29 जुलाई 2025

मंगलवार

3

30 सितम्बर 2025

दुर्गाष्टमी

2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे .

हर्ष सिंह , कलेक्टर .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश बैतूल, दिनांक 13 जनवरी 2025

क्र. 139-88- स्था-674 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ- 3- 2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो , अनुक्रमांक-04 के नियम 05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं , नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर बैतूल वर्ष 2025 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

रिमार्क

दिनांक

दिन

त्यौहार का नाम

(4)

(5)

(3)

(2)

क्रमांक (1)

रंगपंचमी

19 मार्च, 2025

1                                                                         बुधवार                सम्पूर्ण जिला
2             माँ ताप्ती जन्मोत्सव                                        बुधवार                सम्पूर्ण जिला

02 जुलाई, 2025

3

27 अगस्त, 2025

बुधवार

सम्पूर्ण जिला श्री गणेश चतुर्थी

2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर .

कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश आगर मालवा, दिनांक 6 फरवरी 2025

क्र. सामान्य- 2-2025-74.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -04 के नियम 8 एवं क्र. एफ 59-01-04 मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999- एक-4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के लिए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों / संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-

क्षेत्र

दिनांक

दिन

क्र.

त्यौहार का नाम

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

1 रंगपंचमी

19 मार्च , 2025

बुधवार

सम्पूर्ण जिला

सोमवार

सम्पूर्ण जिला 2 श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी अंतिम सोमवार 04अगस्त, 2025

3

सम्पूर्ण जिला

23 अक्टूबर, 2025

गुरुवार

भाईदूज

मिलिन्द ढोके, संयुक्त कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1344

कार्यालय , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

राजभवन भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2025

क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-168.- यतः जीवाजी विश्वविद्यालय , इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्र. एफ 1-1-4-0005-2025- 38-3, दिनांक 18 फरवरी 2025 जारी की है, जो कि दिनांक 18 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो गई है.

(2) अतः, मैं, मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा , डॉ. राज कुमार आचार्य , ( पूर्व कुलगुरु, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा ) प्राचार्य , महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय , करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.

(3 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2025

संशोधन

क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-173.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरुप विश्वविद्यालय में कुलगुरु की नियुक्ति हेतु आदेश क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-168, दिनांक 18 फरवरी 2025 जारी किया गया है.

(2 ) उक्त आदेश के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश यतः के पश्चात्" जीवाजी विश्वविद्यालय, इन्दौर " अंकित हुआ है जिसे कि " जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर " पढ़ा जावे.

(3) आदेश में अंकित अन्य विवरण यथावत रहेगा.

कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार,

उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव 1345

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 फरवरी 2025

प्र. क्र. 24- अ - 82 - वर्ष 2024-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना

(2) पवई

(3) नारायणपुरा निजी भूमि रकबा 2.194 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 हे. कुल रकबा 2.254 है

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण मेंप्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम नारायणपुरा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना

(3) पड़रिया कला

(2) पवई

निजी भूमि रकबा 3.000 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.090 हे. कुल रकबा 3.090 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम पड़रिया कला तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना सकता है. के कार्यालय में देखा जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1346

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्र. 544- भू- अर्जन -2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.519 (1) मऊगंज नईगढ़ी

(3) भलुहा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मऊगंज जिले के ग्राम

भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( म. प्र. ) .

जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 फरवरी 2025

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-24-25 - पत्र क्र.- 290- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

1347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1)

(2)

(3)

(4)

0.077 सतना

बम्हौरी

रामपुर

बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

सतना जिले के हिनौता- रामवन- बगहाई मार्ग में लेविल क्रासिंग क्रमांक 11 किमी. 1203/7-8 में सतना रीवा रेल लाइन में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के एकरेखण ( ROW ) में आ रही ग्राम- बम्हौरी तरफ की निजी भूमि के अर्जन हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 3 फरवरी 2025 (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 345 - भू-अर्जन- 25-प्र. क्र.- अ- 82-2024-25.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग आलोट के अंतर्गत अलीगढ़ तालाब योजना " जिला रतलाम की तहसील ताल के प. ह. नं. 05 के ग्राम असावता के 07 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :-

क्र.

कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम

सर्वं क्रमांक

(2)

(1)

1

(3) 638 अमरसिंह पिता देवा, जाति गुर्जर

2

639/2 गोकुल पिता नागुसिंह, कंकुबाई बेवा

बापूसिंह, मान सिंह, गुमानसिंह, भानु बाई , राम कुंवर बाई.

3

639/6 शंकर पिता भुवान, जाति गुर्जर

4

राधुसिंह पिता हेमराज जाति गुर्जर 1131/1/1

5

1131/1/2 जरेसिंह पिता अमरसिंह, गीताबाई

बेवा अमरसिंह, जाति, गुर्जर.

1131/3 6.

भैरु पिता सवजी व पेपाबाई बेवा सवजी जाति गुर्जर.

7 .

1132/2 बालू पिता बापू सिंह जाति गुर्जर

परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) असिंचित

सिंचित

कुल

(5)

(4)

(6)

(7)

0.072

0.072

0.096

0.096

0.092

0.092

0.035

0.035

0.080

0.080

0.035

0.035

0.020

0.020

0.207

0.430

योग .. 0.223

राजेश बाथम , कलेक्टर.

1348

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-10-भू-अर्जन-2024-25

बालाघाट, दिनांक 4 फरवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने के संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यवक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर /ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) बालाघाट कटेगांव

बालाघाट

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

निजी भूमि

एवं शासकीय

भूमि

58.70 हेक्ट

कार्यपालन यंत्री,  पैताड़नाला  जलाषय    के
   बंजर नदी        अंतर्गत आने   वाले  डूब
परियोजना संभाग    क्षेत्र/ नहर निर्माण  में
  बैहर, जिला      निजी भूमि का भू-अर्जन
 बालाघाट म.प्र. ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्रकरण कमांक २२ /अ-82 वर्ष 2024-2025 चूाक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1349 भाग 1 ]

7

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हैक्टेयर में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

2

3

4

6

1 पन्ना

पन्ना

भवानीपुर

5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना

निजी भूमि रकवा 19.798 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 24.1135 है० कुल रकवा 43.9115 है 0

जमुनिया सेहा तालाब योजना अंर्तगत बांध निर्माण डूब एवं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम भवानीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा -11 का प्रकाशन हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

प्रकरण कमांक 23./ अ-82 वर्ष 2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ ग्राम

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

पन्ना अजयगढ़ डुंगरहो

उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

निजी भूमि पर स्थित 03 मकानों का अर्जित रकवा का क्षेत्रफल-225.95 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि-0.000हे ० इस प्रकार कुल क्षेत्रफल-225.95 वर्गमीटर भूमि

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1350

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 8 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक. 02 / अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म पाप सपाइ परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम तमरा देश तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूनि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

सार्वजनिक

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निती भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में खसरा नं . रकवा

C.001

तमरा देश 71/2

रीवा

गुढ़

0.001

124

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

0.001

198/1

0.001

289/1

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

0.001

361

0.001

484

0.001

743/3

664

0.001

0.001

823/1

947/3

0.001

1245/1/1 0.001

0.001

1367

2042

0.001

0,001

1963/2

2014

0.001

2028

0.001

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक. 07/अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम डिहुली तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

रकवा

खसरा नं.

0.00

65

रीवा

डिहुली

0.001

190

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

0.001

291

0.001

404/2

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

0.001

700/1

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -गुढ़ में किया जा सकता है ।

1351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक. 03 / 1-82/ 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम अमिलिहा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4 ) में वर्णित 'भूमि कंडिका क्रमांक. (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है , जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में खसरा नं. रकवा

0.001

रीवा

अमिलिहा 137/2

गुढ़

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक. 05 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट -1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम जरहा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -

अनुसूची

सार्वजनिक भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकवा

रीवा

जरहा

गुद

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

86 236/2/1 369 511

0.001 0.001 0.001 0.001

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1352

प्रकरण क्रमांक. 06 /अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्मं दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट -1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम उपडौरा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

रकवा

खसरा नं.

उपडौरा

रीवा

गुढ़

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

0.001 0.001

66/1 144

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र ०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक. 04/ अ-82/ 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम अमवा 1 तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक . (4) में वर्णित भूमि कंडिला क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बनाई जाती हैः

अनुसूची

जनिक भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निर्ज भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

रकवा

खसरा नं .

रीवा

अमवा-1

गुढ़

0.001 0.001

93/2 210/6

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलाच यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्क्षा दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (ग ०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।

1353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक . 02 / अ-82 / 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूम दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम पनिगवों तहसील मऊगंज रिशा गमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सको । अंतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि डिका क्रमांक.

(6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय को हेन 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत

तहसील

जिला

ग्राम

जनिक का वर्णन

निजी भूमि प्राधिकृत सफारी

कुल अर्जित

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकल

रीवा

मऊगज

पनिगवाँ

0.0025

70/1

कार्यपतन यंत्री

नईगढ़ी सम तबाव

ाई वाल्व : कार्य हेतु

सिंचाई थोलम्व

संभाग रीवा ( 0)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू मऊगंज में किया जा सकता है । अधिकारी,

प्रकरण क्रमांक. 03 /अ-82/2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम सूजी तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकवा

रीवा

मऊगंज

सूजी

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा ( म०प्र०)

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

68/1 208/1 532/1/1 768/2 328/2

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 1354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक. 32 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम हरगढ़ी तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16.06.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नही किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

रकवा

खसरा नं.

0.001

33

हरगढ़ी

मऊगंज

रीवा

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।

रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2024

प्रकरण क्रमांक. 06 /अ-82/2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम रजिगवॉ तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकवा

रीवा

मऊगंज

रजिगवॉ

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

68/1 208/1 532/1/1 768/2

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

328/2

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।

1355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक. 04 / अ-82 / 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम झलवार तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

भूमि

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

कुल अर्जित निजी

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकवा

रीवा

794

0.005

मऊगंज

झलवार

बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मऊगंज में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक. 05 / अ-82/ 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम डिघवार तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25. (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

खसरा नं. रकवा

रीवा

मऊगंज

0.0015

डिघवार 35/1/1

बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मऊगंज में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1356

रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक. 623 /अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम वरया टोला तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम

कुल अर्जित निजी भूमि

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं. रकवा

रीवा

वरया टोला

रायपुर कर्चुलियान

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

366/2 259/2 197

0.001 0.001 0.001

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , 1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी तहसील - रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।

रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2025

प्रकरण क्रमांक. 622 / अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम धर्मपुरा 2 तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं. रकवा

रीवा

0.001

50/4

रायपुर कर्चुलियान धर्मपुरा 2

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील -रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।

1357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक. 620/अ-82/2023-24 भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दंबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम हटवा तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील

ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं. रकवा

रीवा

हटवा

रायपुर कर्चुलियान

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

8/2 183/1 273 423

0.001 0.001 0.001 0.001

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र ०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।

प्रकरण क्रमांक. 621 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम डाढ़ तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन.

जिला

तहसील

ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नं. रकवा

रीवा रायपुर कर्चुलियान

डाढ़

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु

(0.001 (1.001 (1.001

3 99/5 159/1

कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)

1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकार्र तहसील -रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है । ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1358

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र. 234-भू- अर्जन-2025

सीधी, दिनांक 7 फरवरी 2025

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितो से सम्बध है तथा यह कार्य ललितपुर-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 मे स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सींधी

(क) जिला

बहरी

(ख) तहसील

यजरही उन्मुक्त

(ग) ग्राम

गजरही उन्मुक्त

(घ) पटवारी हल्का

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल:- रकबा 0.6250 हे०

क्र०

खसरा नं० अर्जन हेतु रकवा हे० में

2

3 1

0.1000 1

207/1/1

2

207/1/2/1

0.0040 3

218/837

4

0.0220

219/3/1

5 219/3/2/1/1

6 219/3/2/2/1

7 219/3/3/1/1

8 219/3/3/2/1

9 219/3/4/1/1

10 219/3/4/2/1

0.0340 11 219/4/1/1

12 219/4/1/2/1

13

219/4/2/1

14

0.1800

222

15

0,1000

223/1/1

16

223/1/2

17

223/2/1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

4

ललितपुर-सिगरैली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा 1359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

18

19

0.1500

216/1/1/1/1

20 216/1/1/3/1

21 216/1/2/1

22 216/1/3/1

23 216/1/1/2/1

24 216/1/4/1

25 216/1/5/1

26 216/1/6/2/1

27

216/2/1

28 216/2/2/1/1

29 216/2/2/2/1

30 216/2/2/3/1

31 216/2/2/4/1

32 216/2/2/5/1

33 216/2/2/6/1

34 216/2/2/7/1

35 216/2/2/8/1

216/2/2/9/1

36

216/2/2/11/1

37

38 216/2/2/12/1

39 216/2/2/14/1

40 216/2/2/15/1

41 216/2/2/16/1

216/3/1/1/1

42

43 216/3/1/2/1

44 216/3/2/1

45

216/3/3/1

216/4/1/1

46

216/4/1/2/1

47

216/4/2

48

49

216/5/1

216/6/1

50

216/7/1

51

216/7/2/1

52

0.0350

218

53

0.6250

कुल किता-53

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1360

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2025

प्रकरण कमांक 26 /अ-82 वर्ष 2024-2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हैक्टेयर में

1

2

3 धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

4

पन्ना

अहिरगवा

पन्ना

6

5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना

निजी भूमि रकवा 3.7750 है ० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.2000 है ० कुल रकवा 3.9750 है0

जिला पन्ना हेतु

भूमि का अर्जन

बिलखुरा तालाब योजना अंर्तगत माइनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम अहिरगवा तहसील व अनुभाग पन्ना धारा -11 का प्रकाशन हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र. 126-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2025

रा.मा.क्र. 0022/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम – करहैया प.ह.नं. -6 न.ब.-47 तहसील- नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

3. ग्राम

: करहैया

4. प.ह.न.

: 6

5. नं.बं.

: 47

: 4.073 हेक्टेयर

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनूसूची 2

स.            हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता            स्वामित्व     खसरा      अर्जित
क्र.                                                   का प्रकार       नंबर    रकबा हे .
 1    रामबगस लोधी पिता टेकसिंह लोधी सा. देह            भूमि स्वामी    10(s)     0.056
                                                                      6(s)      0.160
 2    फदाली भैयाराम थम्मन धन्ने पिता नन्हे रेवाबाई     भूमि स्वामी   7/1 (s)    0.006
      वेवा नन्हे जाति लोधी सा. देह                                   8/1 ( s )
                                                                     9/1 ( s)

1362

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1

0.080 3 लालसाहब पिता तेजराम जाति लोधी सा. देह

भूमिस्वामी 5(s)

0.085

2(s)

0.009

3(s)

4

0.079

भूमि स्वामी

अन्नीलाल पिता पुन्ना जाति लोधी सा. देह

0.041

12/2 ( s) 13(s)

5 डालसिंह पिता रायसिंह जाति लोधी सा. देह

0.352

14(s)

भूमि स्वामी

6

0.478

15 ( s)

भूमि स्वामी

टीकाराम गम्मतसिंह कुन्जीलाल पिता मकुन्दसिंह लोधी सा. देह

7

0.032

21( s)

भूमि स्वामी

हक्कीबाई पत्नि धरमदास दुर्गाबाई वीराबाई पेड़ाबाई कांतिबाई हीराबाई जीजीबाई पिता धरमदास लोधी सा. देह

0.340 8 खीरसागर पिता डोरीलाल जाति लोधी सा. देह

20( s)

भूमि स्वामी

9

0.061 हेमराज पिता डोरीलाल जाति लोधी सा. देह

भूमि स्वामी 16(s)

0.750

18/1 ( s)

10

0.259 राजेन्द्र पिता खीरसागर जाति लोधी सा.देह

भूमि स्वामी

0.278

17(s) 18/2(s)

0.270

19( s)

0.126 11 चोखेलाल पिता मेरसिंह जाति लोधी सा.देह

भूमि स्वामी 116/2/4 (s)

0.275 12

116/4 ( s )

भूमि स्वामी

एकमसिंह पिता अजमेर सिंह जाति लोधी सा. नरसिंहपुर

13

0.162 शंकरलाल पिता रोशनलाल जाति लोधी सा. देह भूमि स्वामी 116/1 ( s) 117/1 ( s)

0.174 14

115( s)

भूमि स्वामी

द्रोपती बाई बेवा हरिराम बैंजती बेवा केदार प्रभु गोविंद पिता केदार वर्षा पिता जगदीश राधेश्याम छोटेलाल नन्हाजी पिता हरिराम मुन्नीबाई रूकमन पुत्री हरिराम रामदयाल रामदीन पिता देवसिंह हेमवती पुत्री देवसिंह गुलाब रमेश हाकम भीकम पिता शोभाराम रामवती पत्नी रामचरन कैलाश तोफान पिता रामचरन गीता पुत्री रामचरन गनेशी बेवा मोहन पवन पिता मोहन सा. नरसिंहपुर

4.073

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

1363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-84 , भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) नरसिंहपुर कार्यालय में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

प्ररूप v

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग

क्र. 88 / भू-अर्जन /2025 रा०मा० क्र . 10 /अ-82/2023-24 नरसिंहपुर , दिनांक 29/01/2025 मौजा ग्राम- गुडवार प.ह.नं.- 4/13 नं.बं. 132 तहसील- नरसिंहपुर

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण ग्राम गुडवारा नंब. 132 प.ह.नं. 4/13 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 2.440 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.440 हेक्टेयर है ग्राम गुडवारा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

ग्राम गुडवारा तह० नरसिंहपुर प.ह.नं. 4/13

स.क्र .

अर्जित रकबा हे० हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नं०

स्वामित्व का प्रकार

2

3

4

5 1

0.052 1

38/1, 38/2

भूमि स्वामी

तोफानसिंह पिता कोदूलाल चरनसिंह पिता कोदूलाल गंगाधर पिता कोदूलाल गोड सा. नरसिंहपुर

0.277 2

6/1

भूमि स्वामी

मानसिंह पिता छिद्दा गड़रिया सा. गुडवारा

0.110 3

6/2, 7/1

भूमिस्वामी

वतीबाई बेवा धनीराम गोपाल झभ्भर लखन कैलाष गोरेलाल जीजी बाई माया बाई मुन्नी बाई रामा बाई पिता धनीराम मलाह सा. देह

0.050

6/3

4

भूमि स्वामी

शिववती वेवा गनेश आकाश पिता गनेश अनीता पिता गनेश अमीषा पिता गनेश भोजराज पिता लालसिंह सुम्मो वेवा लाल सिंह खेलन उर्फ मंगल सिंह पिता लाल सिंह लाखन सिंह सा. देह 1364

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1

0.425

5, 10/2

5 हक्कू पिता खुमान ढीमर सा. गुडवारा

भूमिस्वामी

4

0.485

भूमि स्वामी

110

6 हेमराज वल्द फूलसिंह रामप्रसाद पिता फूलसिंह रामबाई वेवा फूलसिंह जाति रावत सा. गुडवारा

0.311

114

0.600 7 कमलाबाई पति रम्मू ढीमर सा. नरसिंहपुर

भूमिस्वामी

113/2117/1

8 राम चरन पिता चिन्तू मलाह सा नरसिंहपुर

0.065

भूमिस्वामी

113/3, 117/6

9 पूरन पिता दुर्जन मलाह सा. गुडवारा

0.065

भूमि स्वामी

2.440

कुल योग

1 उपरोक्त सूची के सरल कं. 04 में हितग्राही के नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के पकरण कं. 12 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

3 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।

6 अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

नरसिंहपुर, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र.-183-भू-अर्जन-2025

रा.मा.क्र......./ अ -82 / 2024-25 मौजा ग्राम- झोंझा प.ह.नं.- 26 न.ब.- 112 तहसील - गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

1365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: गोटेगांव

3. ग्राम

: झोंझा

4. प.ह.न.

: 26

5. नं.ब.

: 112

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

: 2.257 हेक्टेयर

अनूसूची 2

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

अर्जन हेतु रकबा (हे.मे) क्र.

भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)

5

4

3

2

1

0.280

1/1( s)

भूमिस्वामी

0.020

2/1(s)

0.030

6/1(s)

अंजनसिह जाति लोधी पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 1 अंजनसिंह पिता टीकाराम बेनीसिंह पिता

0.060

1/2( s)

भूमेस्वामी

2 श्यामाबाई वेवा जगदीश प्रसाद श्रवण पिता जगदीश प्रसाद जाति कलार संगीता वेवा राकेश रितिक पिता राकेश नमन ना.बा. पिता राकेश वली मां संगीता बेवा राकेश जाति चौकसे पता जबलपुर गोटेगांव मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.025

1/3 (s)

भूमिस्वामी

3 प्रकाश दीपक ज्योति आरती दीपिका पिता गोकल प्रसाद जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1366

0.004

7(s)

भूभिस्वामी

0.241

8/1 (s)

4 अनुराग पिता रामकुमार जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.232

8/2 ( s)

भूमिस्वामी

0.008

9/2 ( s)

5 स्वीन्द्र कुमार पिता टीकाराम जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.245

11/1 (s)

भूम्स्विामी

6 जीजीबाई पति धनीराम जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.073

11/3 (s)

भूमिस्वामी

7 बंसतीबाई पति दशरथ जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.305

12/1 (s)

भूमिस्वामी

8 हर्कीबाई वेवा सुखई चूरामन चेतराम राजेन्द्र मुलाम पिता सुखई यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.214

12/2 ( s)

भूमिस्वामी

0.008

10/2 (s)

9 कमलाबाई वेवा पूरन घनसू दशरथ पिता पूरन यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.008

12/3/1 ( 5 )

भूमिस्वामी

0.048

15/2 ( s)

10 धनीराम पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.008

12/3/2 ( s )

भूमिस्वामी

11 लीलाधर पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.040

15/1 ( s )

भूमिस्वामी

12 रूकमण बाई पति गुलाब मंतोबाई पति बद्रीप्रसाद जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव अहिपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.012

22/1 ( s)

भूमिस्वामी

13 बलराम मुन्ना श्यामबाई दीपा मुन्नी गीता सूरजबाई कल्लोबाई -2 मनोबाई सकुनबाई विमलाबाई भीकमबाई पिता रामदीन गोदावरी बाई बेबा सीताराम महेन्द्र गायत्री गौराबाई पिता सीताराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.004

भूमिस्वामी 23/1/1 (s )

14 सेबकराम पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.004

भूमिस्वामी 23/1/2 (s )

15 रामचरण पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.032

29/1(s)

भूमिस्वामी

16 सुनीता बेवा धनीराम कैलाश राजू पिता धनीराम मीरा पिता गिरवरसिंह बतीबाई वेवा गिरवरसिंह मंतीबाई पिता गिरवर सिंह सतेन्द्र संगीता पिता संतोष जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 1367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

0.032

29/2 ( s)

17

भूमिस्वामी

सोमतबाई वेवा अम्बका प्रसाद लक्ष्मन सुरेश जालम रमेश कल्लाबाई सोनाबाई तुलसाबाई पिता अम्बकाप्रसाद जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.044

31/1/1 ( s)

भूनिस्वामी

18 मुल्लीबाई वेवा छोटेलाल जाति बर्मन पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.140

33/1/1 (s )

भूमिस्वामी

19 पूरनलाल पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

34/1/1 35/1/1 37/1/1

0.120

20

भूमिस्वामी

हकोली पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

33/1/2 ( s) 34/1/2 35/1/2 37/1/2

0.020

33/1/3( s)

34/1/3 35/1/3 37/1/3

2.257

कुल योग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनंव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7) -2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1368

क्र.-184-भू-अर्जन-2024

रा.मा.क्र. ०००.../अ-82 /2024-25 मौजा ग्राम - गंगईकला प.ह.नं. - 29 न.ब. - 115 तहसील - गोटेगांव

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक़र और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: गोटेगांव

3. ग्राम

: गंगईकला

: 29

4. प.ह.न.

5. नं.ब.

: 115

: 2.397 हेक्टेयर

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनूसूची-2

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा नंबर

अर्जन हेतु रकबा हे ० भू- धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)

1

2

5

3

4

÷

0.030

2/1 (s)

1 तुलसीराम पिता मेरसिंह मलाह सा देह

भूमिस्वामी

0.016

2/2/1 ( s)

भूमिस्वामी

2 सोनी रज्जू रतनसिंह पिता ग्याप्रसाद मलाह

0.120

11 (s)

3 सोमनाथ पिता हीरा लाल मलाह

भूमिस्वामी

0.154

13(s)

0.040

भूमिस्वामी 12(s)

4 हक्की बाई पत्नी डब्बू सिंह मलाह

0.035

31/1 (s)

5

भूमिस्वामी

प्रवेश पिता जीवनलाल मुन्नीबाई वेबा जीवनलाल मलाह 1369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

6 | प्रकाश सिंह पिता परताप सिंह मलाह सा देह

7 हुकमसिंह पिता परताप सिंह मलाह

8 सोमनाथ पिता हीरालाल मलाह

9 मनोज पिता हीरालाल मलाह

10 चन्द्रहास पिता कालकाप्रसाद

0.035

भूमिस्वामी 31/2 (s)

0.035

31/3 ( s)

भूमिस्वामी

0.150

33/1 ( s)

भूमिस्वामी

0.161

33/2 ( s )

भूमिस्वामी

0.070

भूमिस्वामी 45( s)

0.120

48/2( s)

भूमिस्वामी

11 केमबाई पिता परसादी कलाबाई अन्तोबाई वेबा परसादी मलाह

12 मोहन पिता छिदामी लाल मलाह

13 रघुवीर पिता छिदामी लाल मलाह

14 मुन्नालाल पिता धनीराम मेहरा ग्रामनौकर

15

0.190

49/1 ( s)

भूमिस्वामी

0.050

49/2(s)

भूमिस्वामी

0.450

50(s)

सेवाभूमि

0.445

52( s )

भूमिस्वामी

नर्मदाप्रसाद मीमबाई मैनाबाई हल्कीबाई पिता साहब सिंह गौंड

16 नर्मदाप्रसाद पिता साहब सिंह गौंड

17 काशीराम विष्णु पिता दुलीचंद मलाह

18 सेवाराम पिता रामसिंह मलाह

कुलयोग

0.024

भूमिस्वामी 53/2 (s)

0.090

भूमिस्वामी 4(s)

0.182

भूमिस्वामी 5/3( s)

2.397

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन औ नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धार । (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014- सात शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 195 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन खा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित व्याजाती हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रांनी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1370

क्र. -128-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025

रा.मा.क्र . 0020 /अ -82 / 2024-25 मौजा ग्राम- डोंगरगांव प.ह.नं.-5 न.ब.- 227

तहसील- नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

: डोंगरगांव

3. ग्राम

: 5

4. प.ह.न.

: 227

5. नं.बं.

: 10.310 हेक्टेयर

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

अनूसूची 2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.

2

1

1 बतीबाई पत्नी टावलसिंह कैलाश सिंह सोमनाथ पिता टावलसिंह दयावती सविता बड़ीरानी पुत्री टावलसिंह गौंड़ पता डोंगरगाँव

2 रामदयाल शिवदयाल सावित्रीबाई सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित रानू पिता सीताराम अग्रवाल सा. देह

3 दिनेश कुमार आ. गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा

4 रामदयाल वल्द कोमल प्रसाद अग्रवाल सा. देह

अर्जित रकबा हे.

खसरा नंबर

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.190

208/1(s)

भूमिस्वामी

208/2/1 ( s )

भूमिस्वामी

212/1/1 (s)

208/2/2 ( s )

भूमिस्वामी

212/2 (s)

208/2/3 ( s )

भूमिस्वामी

212/3 (s) 1371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                                    1-1
 5   सावित्रीबाई  आ.   कोमल    पत्नि संतोष     भूमिस्वामी   212/1/2 (s )
     अग्रवाल सा. लोलरी
 6   रामलाल वल्द जीवनलाल गौड़ सा. देह          भूमिस्वामी    208/3 ( s)
  7   सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर      भूमिस्वामी   208/4/1(s)
     सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा. देह
 8   प्रेमसिंह वल्द टीकाराम गौड़ सा.देह        भूमिस्वामी    208/5 ( s)
 9   हीरालाल वल्द जीवन लाल गौड़ सा. देह        भूमिस्वामी    208/6 ( s)
 10 भीकमसिंह वल्द जीवन लाल गौड़ सा.देह         भूमिस्वामी    208/7 ( s)
                                                             224/1 (s)
 11  पारवती बाई ध.पत्नि भीकम सिंह गौड़         भूमिस्वामी    208/8 ( s)
     सा.देह                                                  224/2 ( s)
 12 भागचंद वल्द भीकम सिंह गौड़ सा. देह         भूमिस्वामी    208/9 ( s)
                                                             224/3 ( s)
 13  गोविंद सिंह वल्द नन्हूसिंह गौड़ सा.देह   भूमिस्वामी     208/11 ( s)
 14 प्रेमसिंह वल्द टीकाराम गौड़ सा. देह       भूमिस्वामी     209/1 ( s )      0.041
 15 रामलाल वल्द जीवनलाल गौड़ सा .देह           भूमिस्वामी    209/2 ( s )      0.107
                                                             210/2 ( s )
 16  सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर       भूमिस्वामी    210/1 (s)        0.174
     सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा. देह
 17 रामदयाल       शिवदयाल       सावित्रीबाई   भूमिस्वामी     211/1( s)        0.154
     सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित
     रानू पिता सीताराम अग्रवाल सा.देह
 18  दिनेश कुमार आ. गुलाबचंद अग्रवाल सा.      भूमिस्वामी     211/2 ( s)       0.077
     कजरोटा
19 रामदयाल वल्द कोमल प्रसाद अग्रवाल           भूमिस्वामी     211/3 ( s)       0.077
    सा.देह
20   थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर  सेवाभूमि        215( s)        0.008
21   भगवत स्वरूप वल्द रामचरन ब्राम्हण सा.    भूमि स्वामी      216(s)         0.445
     देह                                                      217( s)        0.089
                                                             218( s)         0.150
                                                              219 ( s)       0.084
                                                              220( s)        0.060
                                                              221 (s)        0.160
                                                              222( s)        0.004
22   थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर  सेवाभूमि       246( s)         0.020
                                                             247(s)          0.008
23   मोतीबाई पत्नि कलू उर्फ बारेलाल प्रीतम   भूमिस्वामी      248( s)         0.077
     फूलाबाई सविता पिता कलू उर्फ बारेलाल                     250( s)         0.348
     धनाबाई पत्नि अन्नीलाल नन्हेलाल महेश
     कुमार प्रवेश शांतिबाई बट्ट्टोबाई पिता
    अन्नीलाल ढीमर सा. घाट पिपरिया

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1372

 24   सुरेश कुमार आ. गोकल प्रसाद ढीमर सा.    भूमिस्वामी     251 ( s)       0.227
     देह                                                    252( s)        0.065
                                                            253(s)         0.149
 25   आदिशक्ति मा. दुर्गा सर. गोविंद पिता    भूमिस्वामी     254/1 ( s )    0.166
     नन्हूधुर्वे सा. देह                                   254/2 (s)       0.166
                                                            255(s)         0.178
                                                            256 ( s)       0.186
                                                            258 ( s)       0.080
 26 चितिया जोजे धरम ढीमर सा. देह             भूमिस्वामी     257 (s)         0.121
 27   हल्के सम्मा सेवक पिता हक्के ढीमर सा.   भूमिस्वामी     304( s)        0.060
     घाट पिपरिया
 28  सेवाराम आ. परसादी ढीमर सा. देह          भूमिस्वामी     305 ( s)       0.088
 29 रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल        भूमिस्वामी     308/3 ( s)     0.101
     सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड                    309/3 ( s)
     बडोदारा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो.
     भाडून उदयपुरा रायसेन
 30  हेमराज वल्द शिवराती ढीमर सा. देह        भूमिस्वामी     312(s)         0.044
 31  उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह    भूमिस्वामी    313/1 (s )      0.080
     सा. देह
 32  महेश   कुमार राजाराम   मायाबाई  पिता    भूमिस्वामी    313/2 (s )
     खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति
     मलाह सा. देह
 33  जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम          भूमिस्वामी    313/3 (s)
     लक्ष्मीबाई मोहनबाई पिता गनेशराम मलाह
     सा. घाटपिपरिया
34   उर्मिला पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह सा. देह भूमिस्वामी    314/1( s)       0.032
35   महेश  कुमार  राजाराम  मायाबाई   पिता    भूमिस्वामी    314/2 ( s )
     खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति
     मलाह सा.देह
36   जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम          भूमिस्वामी    314/3(s)
    लक्ष्मीबाई मोहनबाई पिता गनेश मलाह
    सा. घाट पिपरिया
37   केहरसिंह वल्द मन्नूलाल लोधी निवासी      भूमिस्वामी    315/1 (s)       0.040
    घाटपिपरिया
38  चरनलाल टीकाराम उर्फ टेकसिंह ज्ञानी       भूमिस्वामी    315/2( s)       0.028
    सेवक उर्फ गेंदालाल जानकीबाई किक्को
    बाई जिज्जोबाई कौशल्या बाई रामाबाई
     पिता दुर्जन लोटन महादेव शियाबाई पिता
    केवराम ढीमर सा. देह
39  काबेरी पत्नि ईश्वर नारायण उदेनिया सा.    भूमिस्वामी     323 (s)        0.200
    देह

1373

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

40 श्रीमति संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह

41 श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार | ब्राम्हण सा.देह

42 कोमल वल्द तिजई ढीमर सा. देह

कमल वल्द तिजई ढीमर सा. देह 43

44 श्रीमति संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह

45 श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा. देह

जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा. देह 46

47 डब्बल वल्द गौरेलाल ढीमर निवासी डोंगरगांव

48 भीकम वल्द तिजई ढीमर सा. देह

49 जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा.देह

धनसिंह वल्द तिजई ढीमर सा. देह 50

खसरा में कृषक का नाम दर्ज नही 51

डब्बल वल्द गोरेलाल ढीमर सा.देह 52

53 हेमराज वल्द शिवराती ढीमर सा. देह

54 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह सा.देह

55 चरनसिंह पिता पूरनलाल महेश कुमार राजाराम मायाबाई पिता खोबाराम जाति मलाह सा. देह

0.040

324/1( s)

भूमिस्वामी

0.120

325/1 ( s )

0.040

320/2 ( s )

भूमिस्वामी

0.040

324/2 ( s)

0.245

325/2 ( s )

0.141

326( s)

भूमिस्वामी

0.042

327 ( s)

0.112

331/1 ( s)

0.012

भूमिस्वामी 331/2 ( s)

0.056

330/1/1 ( s )

भूमिस्वामी

330/1/2 ( s )

भूमिस्वामी

330/2 (s)

भूमिस्वामी

0.048

333( s)

भूमिस्वामी

0.008

भूमिस्वामी 335(s )

0.056

336/1 (s)

भूमिस्वामी

0.220

भूमिस्वामी 351 ( s)

0.442

भूमिस्वामी 352( s)

0.809

भूमिस्वामी 353 (s)

0.583

भूमिस्वामी 354(s)

0.318 355/1 (s )

भूमिस्वामी

0.095

356/1( s)

0.129

357/1 ( 5)

0.318

355/2 ( s)

भूमिस्वामी

0.095

356/2 ( s)

0.129

357/2 ( s )

0.319

355/3 ( s )

0.094

356/3 ( s)

0.130

357/3 ( s) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1374

56

0.200

358/1( s)

भूमिस्वामी

रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड बडोदारा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो. भाडून उदयपुरा रायसेन

57

359/1 ( s )

0.400

358/2(s)

359/2( s)

0.425

358/3 (s )

359/3( s)

0.199

360/1(s)

361/1 ( s )

0.100

360/2 ( s )

361/2 ( s)

0.061

भूमिस्वामी

चेतु रामदयाल रघुनाथ पिस. फूलसिंह हल्कोबाई रेवतीबाई मुन्नीबाई पन्नाबाई शकुनबाई दसियाबाई पुत्री फूलसिंह कलू शान्ती पिता जुग्गा जाति ढीमर सा. देह भूमिस्वामी

कुल योग 362/2 ( s)

10.310

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचितं निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 13 फरवरी 2025

पत्र क्र. 1629- भू-अर्जन-2025

पड़ने

अथवा आवश्यकता क्रमांक / भू-अर्जन / 2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक / 0029 / लेम्स / अ-82 / 2024-2025 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के अंतर्गत नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी राजगढ की आबादी के अन्तर्गत 09 मकानों जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है किं निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 779/2/1 रकबा 3.289है० भूमि में स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु 09 मकानों का अर्जन किया जाना है ।

अनुसूची (1 ) :-

-: रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में अर्जित नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी में स्थित 09 मकान

मकान न.

आबादी का विवरण है०मे.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

स.क.

आबादी के सर्वे न.

कुल रकबा

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

(5)

(4)

(2)

(1 )

(3)

3.289

आबादी

1

1142.475 779/2/1

1142.475

कुल योग:-

-: अनुसूची (2) :-

रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में अर्जित नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी में स्थित 09 मकान

मकान न.

आवादी का विवरण है मे.

अर्जित की जाने वाली भूनि का रकबा हेक्टेयर

स.क.

आबादी के सर्वे न.

कुल रकवा

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे

6

5

4

2

3

1

ई-11

115.50 1

उमेशसिंह पिता बापुसिंह

ई-09

2

138.00

महेश कुमार पिता नारायण प्रसाद

93.00

शोभा पाण्डेय पति प्रमानन्द पाण्डेय

ई-08

3

अरूण विजयवर्गीय पिता नारायण प्रसाद

ई-06

4

156.875

विजयवर्गीय

3.289

779/2/1

ई-05

135.00 5

दुर्गाप्रसाद व्यास

ई-07

112.83

अजीत सिंह पंवार

6

ई-10

67.50 7

भंवर कुंवर पति भंवरसिंह

डी-05

185.77 8

सुदर्शन यादव पिता रमेश यादव

डी-04

138.00

निर्भयसिंह उमठ पिता नारायणसिंह उमठ

9

1142.475

योग

रकबा है० में 0.114 है०

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1376

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र. 44-अ-82-2023-24

कटनी, दिनांक 5 फरवरी 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

:: अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

:

कटनी क. जिला

विजयराघवगढ

ख. तहसील

सिमरिया ग्राम

ग.

: 1.650 हेक्टेयर अर्जित क्षेत्रफल

घ.

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.030

9

1

0.120

10

2

22

0.170 3

0.050 4

0.050

11/2

5

0.120

12

6

0.030

19

7

0.080

23

8

0.070

74

9

0.080

77

10

0.120

78

11

प.ह. न. 15

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.100

104

12

0.020 13

105

0.060 127/1

14

0.050 127/2

15

0.080 150

16

0.080 152

17

0.080 153

18

0.070 187

19

0.070 188

20

0.120 157/3

21

1.650 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की सिमरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

1377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र. 34-अ- 82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

:: अनुसूची::

भूमि का वर्णनः-

कटनी क. जिला

विजयराघवगढ ख. तहसील

ग्राम

ग.

कुसम्हा प.ह. न. 48

3.214 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल

 स.    खसरा नम्बर   अर्जित रकवा       स.     खसरा नम्बर  अर्जित रकवा
 क्र.                (हे०मे०)         क्र.                 (हे ०मे० )
 1       31          0.110            34      240/2       0.030
 2        32         0.060            35      243/1       0.030
 3       34          0.040            36      243/2       0.030
 4       36/1        0.010            37       244        0.020
 5       36/2        0.040            38     245/1/1      0.050
 6       36/3        0.010            39       246        0.020
 7        38         0.040            40      247/1       0.060
          39         0.070            41       359        0.010
 8
 9       387         0.010            42       362        0.080
10       40/1        0.030            43      365/2       0.060
11       40/2        0.004            44       373        0.080
                     0.080            45       374        0.220
12       83/1
                     0.080            46       385        0.070
13       83/2
         86          0.020            47       386        0.100
14
15       88          0.070            48       388         0.010
                     0.040            49       389        0.050
16       87
17       89/1        0.020            50      392/1       0.060
                     0.020            51      392/2        0.060
18       89/2
         89/3        0.020            52      454/1        0.020
19
         162         0.040            53      454/2       0.070
20
         169         0.140            54      454/3       0.030
21
         170         0.040            55      454/4       0.070
22
         171         0.020            56       457        0.080
23
                     0.040            57       458        0.170
24       172
                     0.070            58       465        0.060
25       173
26      174/1        0.040            59       466        0.020

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1378

176

0.010 27

0.020

177

28

0.060 29

230

231

0.020 30

0.010

239

31

0.040 32

361

0.030

240/1

33

0.100

60

467

0.050

493

61

0.060

62

494/1

0.060

494/2

63

0.010

495

64

0.020

65

496

3.214 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

प्र.क्र. 37-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी क. जिला

:: अनुसूची::

विजयराघवगढ

ख. तहसील

प.ह. न. 10

नन्हवाराकलॉ

ग. ग्राम

3.430 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे० मे०)

0.010

156

1

0.020

2

158

0.050

161

3

0.050

162

4

164/1

5

164/2

6

164/3

7

8

164/4

0.140

164/5

9

10

164/6

खसरा नम्बर

स. क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.060 35

784

0.080 36

785

0.090

786

37

38

793/1

0.150

793/2

39

0.060 40

794

0.020 41

796

0.180 42

810

0.080 43

922

0.160

924

44 1379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

11

164/7

12

164/9

13

164/8

14

167

0.020

15

0.060

178

16

179

0.120

17

0.070

708

18

0.050

709

وة

0.020

712

19

764/1

20

0.020

21

764/2

22

765/1

0.130

23

765/2

768

0.070 24

773/1

25

0.230 26

773/2

27

773/3

0.120

775

28

776

0.050 29

0.050 30

779

0.030

780

31

0.030 32

781

783

0.060 33

782

0.010 34

0.060

45

829

46

830/1

47

830/2

0.170

48

830/3

49

830/4

0.070

50

861

862

0.070

51

863/1

52

53

863/2

54

863/3

0.080

863/4

55

56

863/5

863/6

57

0.120

58

867

0.050

868

59

923/1

60

923/2

61

0.100

923/3

62

63

923/4

0.280

64

1029

0.120

1030

65

1031/1

66

0.020

1031/2

67

3.430 हेक्ट.

कुलयोग-

(2) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु । सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1380

प्र.क्र.-47-अ- 82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णन:-

:

कटनी

क. जिला

: विजयराघवगढ

तहसील

खरखरी

प.ह. न. 3

:

ग. ग्राम

:

0.090 हेक्टेयर

अर्जित क्षेत्रफल

घ.

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे० )

स.क्र .

0.090

611/5

1

0.090 हेक्ट.

कुलयोगः-

(2)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

प्र.क्र.-45-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णन:-

:

कटनी

क. जिला

कटनी नगर

ख. तहसील

प.ह. न. 6

जोबीकला

ग. ग्राम

0.300 हेक्टेयर

घ.

अर्जित क्षेत्रफल

:

खसरा नम्बर

स.क्र.

अर्जित रकवा (हे०मे ०)

0.240

1

858/3/2

0.060

1007

2

0.300 हेक्ट.

कुलयोगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की जोबीकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

1381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्र.क्र.-46-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1-

::अनुसूची::

भूमि का वर्णन:-

: कटनी

क. जिला

कटनी नगर

तहसील

ख. :

प.ह. न. 34

पठरा

ग. ग्राम

:

0.290 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल

खसरा नम्बर

स.क्र .

अर्जित रकवा (हे०मे ०)

0.090

383/2

1

0.060

383/3

2

0.020

383/4

3

0.020

4

389/1

0.100

389/3

5

0.290

कुलयोगः-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

प्र.क्र.-29-अ-82-2023-24

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

::अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी

क. जिला

विजयराघवगढ

ख. तहसील

प.ह. न. 39

सलैया कोहारी

ग. ग्राम

:

4.090 हेक्टेयर

घ. अर्जित क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1382

खसरा नम्बर

स. क्र

अर्जित रकवा (हे०मे०)

0.040

336

1

0.030

669

2

0.030

670/1

3

0.010

670/2

4

0.130

671

5

0.010

672

6

0.040

684

7

0.080

686

8

0.040

688

9

0.030

689/1

10

0.030

689/3

11

0.030

724

12

0.040

755/2

13

0.080

762

14

0.190

763/1

15

0.020

763/2

16

0.080

765

17

0.100

766

18

0.050

767

19

0.020

770/1

20

0.040

580

21

0.030

581

22

0.030

582/2

23-

0.040 24

700

0.010

701

25

0.070

702

26

0.040

703

27

0.060

720

28

0.020

721

29

0.060

722

30

0.030

723

31

0.110

724

32

0.070

734

33

खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०मे०)

स. क्र.

0.080

735

34

0.080

740

35

0.050

741

36

0.040

744

37

0.040

745

38

0.040

811

39

0.040

808

40

0.050

809

41

0.040

810

42

0.200

814

43

0.070

815/1

44

0.070

816/3

45

0.040

867

46

0.120

868

47

0.210

892

48

0.030

891

49

0.030

903/1

50

0.010

903/2

51

0.080

904

52

0.030

905

53

0.080

907/1

54

0.120

907/3

55

0.010

908

56

0.130

909/1

57

0.130

921/1

58

0.090

960/1

59

0.080

960/2

60

0.080

968

61

0.070

969

62

0.100

970/1

63

0.050

971

64

0.080

974

65

0.030

66

989/1/1

4.090 हेक्ट.

कुल योग रकवा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की सलैया कोहारी माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 7 फरवरी 2025

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०232/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4

सतना मझगवां

0.7100

नरदहा

5

6

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

जिला सतना (म ०प्र०)

खसरा

क्रमांक

1

405

2

406/1

3

406/2/1

4

412

5

अर्जित रकवा हे. में

0.0650

0.0490

0.0490

0.0120

0.0250

412/1191/1

6

0.0250

412/1191/2

 7              413/1/1                0.0490
8               413/1/2                0.0490
9               426/1/1                0.0490
10                                     0.0490

426/2/2/2

11

0.0490

426/2/2/3

12

0.0490

426/2/1/2

13

0.0490

426/2/1/3

14

430/1

15

430/2

16

431

कुलयोग

0.0410

0.0240

0.0770

0.7100

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1384

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र०283/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

सतना मझगवां

1.9470

कन्दर

5

6

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म०प्र०)

क्रमांक          खसरा                  अर्जित रकवा
  1             209/1                   0.0490
 2            209/2/2/1/1               0.0110
 3            209/2/2/2                 0.1210
 4              211/2                   0.1780
  5            212/3/2/2                0.0360
 6            212/3/2/1                 0.0360
 7            212/3/2/5                 0.0360
 8            212/3/2/3                 0.0360
 9              212/2                   0.0450
 10            213/3/1                  0.0490
 11            213/3/3                  0.1210
 12            213/4/1                  0.0490
 13             214/4                   0.0360
 14             214/3                   0.0360
 15             214/1                   0.0730
 16            214/2/2                  0.0600
17             214/2/1                  0.0600
18              234                     0.0240
19             223/1/2                  0.0400
20             224/2/1                  0.0400
21              229                     0.1210
22              228                     0.0610
23             225/1                    0.0380
24             225/2                    0.0380
25             226/1                    0.0160
26              416                    0.0250

1385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

27

417

28

418

29

420

30

421

31

422/1

32

422/2

33

424

34

425

35

561/1

36

561/2

37

544

38

226/2

39

226/3

40

415

कुल रकबा हे. में 0.0360

0.0530

0.0340

0.0650

0.0490

0.0490

0.0200

0.0490

0.0240

0.0240

0.0450

0.0160

0.0160

0.0320

1.9470

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० 182/24-25 पत्र क्र०.२६५ / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

सतना मझगवां बरदर

0.9270 5

6

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बाँध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

जिला-सतना (म ०प्र०)

क्रमांक

खसरा नंबर

1

7

2

8/1,

3

8/2,

4

9

5

78 अर्जित रकवा (हे . )

0.0930

0.0450

0.0450

0.0610

0.0870 1386

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

6

118

7

121/1

8

121/2

9

124

10

125

11

126

12

127

13

130

14

131

15

134

कुल योग-

[ भाग 1

0.2190

0.0350

0.0350

0.0450

0.0230

0.0230

0.0490

0.0450

0.0450

0.0770

0.9270हे .

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०२85/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

सतना मझगवां महाराजनगर

2.7320

खसरा

क्रमांक

1

44/1

2

59

3

60

4

63

5

67

6

68

7

71

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

5

6

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म० प्र०)

अर्जित रकवा (हे . )

0.3880

0.081

0.2270

0.0810

0.0570

0.0080

0.081 1387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

 8             73                0.1090
 9             74                0.0960
10             82                0.0080
11             88                0.0850
12            89/2               0.1010
13            91/2               0.1250
14                               0.1380

93/1/1/1

15

0.1380

93/1/1/2

 16            193                0.0380
 17           194/1              0.0510
 18           194/2               0.0510
 19           194/3               0.0510
 20   تو       200               0.0890
 21            201               0.0690
 22            202               0.0160
 23            206               0.0730
 24            207               0.1540
 25           213/1              0.0190
26            213/2              0.0190
27           213/3               0.0190
28           214/1                0.053
29            217                0.0240
30            218                0.0370
31           411/2               0.0240
32            412                0.0200
33            413                0.1620
34          44/520/1             0.0400
       कुलयोग                    2.7320

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1388

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र०286 / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

6

4

5

सतना मझगवां

0.2610

जमाल

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछारे बांध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म० प्र०)

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकवा (हे. )

1

60

0.0080

2

61

0.1480

3

63

0.0970

4

64

0.0080

0.2610

कुल योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र ०287 / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम. अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

2

4

6

5

बकोट

सतना मझगवां

1.6450

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म०प्र०) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

1389

क्रमांक

खसरा

अर्जित रकवा (हे. )

1

15

0.0450

2

25

0.1290

3

26

0.0360

4

27

0.0410

5

28

0.0210

6

43

0.2730

7

58

0.1250

8

61

0.1610

9

62

0.0490

10

63

0.0450

11

64/2

0.0600

12

65/1

0.0450

13

66

0.0730

14

67

0.2140

15

37

0.0320

16

38/2

0.0650

17

39/1

0.0210

18

74

0.0970

19

75

0.0160

20

78

0.0690

21

79

0.0280

कुलयोग

1.6450

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०१४.१../भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

खोही

सतना मझगवां

5.6550

जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री,

जलसंसाधन संभाग सतना

जिला-सतना (म ०प्र०)

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1390

क्रमांक        खसरा               अर्जित रकवा(हे . )
  1             138                 0.1620
  2             139                 0.1500
  3             141                 0.0570
 4              210                 0.0610
  5           209/1/2                0.036
  6            211/1                 0.012
  7            212/1                0.0610
  8            212/2                0.0610
  9             213                  0.053
 10             214                  0.008
 11             216                  0.024
 12             217                  0.069
 13             219                  0.1210
 14             220/1               0.0290
 15            220/2                 0.0290
 16            220/3                0.0580
 17            259/2                 0.0890
 18            260/1                 0.0770
 19             270                  0.121
 20             273                  0.024
 21             274                  0.040
 22             275                  0.032
 23             276                  0.1010
 24             282                  0.0850
 25            283/2                 0.0450
 26             439                 0.0320
 27             440                 0.1050
 28             443                 0.0770
 29             444                 0.0320
 30            445/2                0.0400
 31            446/2                0.0950
 32             450                 0.0160
 33           457/2/1               0.1290
34             457/1                0.2580
35             457/3                0.1610
36              460                 0.0810
37             295/1                0.0770
38             295/2                0.0530
39             296                  0.1090
40            468/2/1               0.9970
41              386                 0.1700
42            387/2/2               0.0770

1391

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

 43           387/2/3               0.0700
 44           389/1/1               0.0410
 45            389/2                0.0410
 46            390/1                0.2310
 47           400/1/2               0.0770
 48             406                 0.1210
 49             407                 0.0610
 50            424/1                0.0380
 51            424/2                0.0380
 52          425/1/1/1              0.0750
 53          425/1/1/2              0.0750
54            425/3                 0.1210
55           472/1/1/7              0.0490
56            472/2                 0.1740
57           472/4/1                0.0610
58           472/7/2               0.0730
59          472/7/1/1/2            0.0730
60         472/7//1/1/3            0.0730
61            405/1                0.0490
         कुलयोग -                  5.6550

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1392

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-09-अ-82-2024-2025- भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 फरवरी 2025

म० प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णनः- जिला तहसील नगर / ग्राम -:अनुसूचीः-

खसरा

नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

2

3 1

छिन्दवाडा

छिन्दवाड़ा

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7

4

5

0.146

448/2

1. घनश्याम पिता बिरजलाल

किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.055

448/3

2. गुडडी बेवा कलीराम,

ग्राम-जटामा प०ह०न0-53 ब०नं0-184 रा०नि०म०- पिन्डरईकला सत्यनारायण, मनोज कुमार पिता कलीराम किरार

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

कुल योग

निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में ।

02

0.201 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , कसरावद , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 18 फरवरी 2025 पत्र क्र. 523-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररुप- "ख " ..।

!

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 / एल.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- हतोला, प.ह.नं.- 36/129, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

45

कसरावद ग्राम- हतोला,

खरगोन

0.004

44

प.ह.नं.-

0.010

130/2

36/129,

0.013

141/4

0.030

04

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1394

पत्र क्र.- 518-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.--3 / एल.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जोतपुरा , प.ह.नं.- 35/128 , रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

5

1

172/1

0.003

कसरावद

ग्राम-

खरगोन

0.007

173/1/1/1/1

जोतपुरा,

0.007

173/1/1/1/2

प.ह.नं.-

173/1/1/2

0.008

35/128,

173/1/2

0.008

0.033

05

कुल योग

1395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 528-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा उदवहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 05 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- बलकवाड़ा, प.ह.नं.- 43/136, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.003

54

ग्राम-

खरगोन कसरावद

0.006

55

0.008

56

बलकवाड़ा, प.ह.नं.-

0.007

58/2

43/136,

80

0.001

76

0.004

83

0.005

0.008

75

0.006

107

558/1/2

0.011 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1396

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2           3             4             5
   1
                         ग्राम-       559/1         0.004
खरगोन      कसरावद
                                      559/2         0.003
                       बलकवाड़ा,
                                      560/1         0.002
                        प.ह.नं.-
                                      578/1         0.002
                       43/136,        578/2         0.001
                                      579/2         0.005
                                      593/2         0.005
                                      593/1         0.003
                                      593/3         0.001
                                     593/1067       0.004
                                       592          0.003
                                       584          0.005
                                       790          0.001
                                       783          0.008
                                       784          0.001
                                       782          0.008
                                       781          0.006
                                       772          0.003
                                       779          0.001
                                       752          0.003
                                       756          0.007
                                       757          0.004
                                       758          0.002
                                       767          0.006
                                       773/2        0.003
                                       768          0.003
                                       769          0.004
                                       771          0.008
                                      917/1         0.001
                                      917/2         0.002
                                       918          0.002
                                      919/1         0.002
                                      919/2         0.001
                                       43           0.173

कुल योग

सत्येन्द्र बैरवा , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

1397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एवं सक्षम प्रााधिकारी भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव , दिनांक 14 फरवरी 2025 पत्र क्र. - 864- रीडर- भू-अर्जन-2025

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

कमांक- 0171/ब-121/2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक -06 में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई खुर्द, प.ह.नं.- 20/79 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची ::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

28/5

पिपलई

भीकनगांव

खरगोन

0.005

28/4

ग्राम- खुर्द, प.ह.नं.- 20/79,

0.004

28/6

0.028

29/1

0.010

29/4

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

29/5

0.013

भीकनगांव

खरगोन

0.024

33/1

0.012

34/4

ग्राम- पिपलई खुर्द, प.ह.नं.- 20/79,

0.016

34/23

0.001

79/1

0.005

34/8

0.011

77/1

75

0.013

0.160

13

कुल योग

आकांक्षा (करोटिया) अग्रवाल , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1398

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद ,

जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 18 फरवरी 2025 क्र.-513-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-2025

प्ररुप- " ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-03 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- मलतार, प.ह.नं.- 36/129, रा.नि.मं. -01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद; जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

372

खरगोन

0.004 कसरावद ग्राम- मलतार,

373

0.014

400/3

0.002

प.ह.नं.- 36/129,

0.002

400/2

400/1

0.002

385

0.003

395/2

0.005

07

0.032

कुल योग

सत्येन्द्र बैरवा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

1399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.- 29-भू-अर्जन

मैहर, दिनांक 21 फरवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

चूंकि बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित ग्राम नौगांव नंबर-2 की अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकवें का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

भूमि का विवरण

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित क्षेत्रफल हेक्टेयर में

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

3

2

1

धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6 4

5

0.663 हेक्टेयर

रामनगर

मैहर

नौगांव नंबर 2 35/1/1

बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित होने के कारण कार्यपालन यंत्री पक्काबांध संभाग क. 3 देवलोंद जिला-शहडोल (म.प्र)

भूमि का नक्शा प्लान का अवलोकन कलेक्टर जिला- मैहर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1400

प्र. क्र. - 30-भू-अर्जन

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1. भूमि का विवरणः-

(ख) तहसील रामनगर

(क). जिला मैहर

0.946 हे0

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

बूढाबाउर

(ग) ग्राम

अर्जित रकवा

खसरा नं .

खसरा नं. अर्जित रकवा स.क.

अर्जित रकवा स.क.

खसरा नं.

स.क.

खसरा नं. अर्जित रकवा

स.क.

0.015

348/3

0.003

58

269/3

39

0.008

125/2/1

386

0.010

20

1

0.015

348/4

59

0.003

40 269/4

0.018

387

0.006

21 126/1

2

0.008

354

60

0.004

268/1/क

0.018

41

126/2/क

388

0.072

22

3

0.012

355/1

61

0.003

268/ 1/ख

126/2/ख

42

0.018

4

455

0.033

23

0.012

355/1/क

0.004

62

43 268/2

127

456

0.019

0.008

24

5

0.012

355/ 1/क/1

0.004

63

268/4

44

128/1

0.028

25

458/1

0.007

6

0.012

64 355/1/क/2

0.009

45 270/1/क

0.028

128/2/क

0.027

26

458/2

7

355/1/ख

0.012

0.009

65

46 270/1/ख

128/2/ख

463

0.028

27

0.045

8

0.012

66 355/2

0.009

47 270/2

128/2/ग 0.028

462

9

0.004

28

364/1

0.002

67

0.009

48 270/4

160/1/ख 0.045

29

0.010

461

10

364/2

0.002

68

338/2/क

0.025

160/1/क

49

0.020

30

75

0.028

11

366/1

0.002

69

0.026

338/2/ख

50

0.005

267/ 1/क

0.016

31

76

12

0.002

366/2

70

346/1

0.039

0.005

51

267/ 1 /ख

32

0.008

13 121/1

टोटलः- 0.946 हे0

346/2

0.039

0.005

267/2

52

33

0.008

121/2/1

14

347/1

0.004

0.005

53

267/3

0.008

34

121/2/2

15

0.004

347/2

0.005

54

267/4

35

0.008

16 121/2/3

0.002

348/ 1/क

36 269/1/1 0.004 55

0.020

17 123/1

0.002

348/ 1 /ख

56

269/1/2 0.004

0.006

37

124

18

0.004

0.003

269/2

38

57 348/2

0.008

125/1

19

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है भीतरी नहर प्रणाली के अंतर्गत बूढाबाउर माइनर एवं मझटोलवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन) शाखा जिला मैहर में किया जा सकता है ।

1401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्र. क्र.- 31 -भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । संशोधन ( क्र -एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

:: अनुसूची::

1. भूमि का विवरणः-

मैहर

(क). जिला

कुंआ

(ग) ग्राम

(ख) तहसील रामनगर

2.871 हे0

(घ) अर्जित क्षेत्रफल

अर्जित रकवा

खसरा नं .

स.क.

खसरा नं.

स.क.

अर्जित रकवा

खसरा नं.

स.क.

अर्जित रकवा

0.028

65

425/2

0.020

104/2

33 24/1

0.048

1

0.028

425/3

66

0.016

105

34

0.009

25/1/क

2

0.012

567/2क

67

0.011

106/1

35

0.009

25/ 1/ख

3

0.004

569

68

0.011

106/2

36

0.009

25/2

4

37

0.046

570/2/ख

69

0.029

122/2

0.009

5

25/3

0.072

571/2

70

0.010

124/3

38

0.009

25/4

6

0.086

575

71

0.010

125/2

39

0.006

26/1/क

7

0.006

0.025

582/ 1/क

72

0.085

343

40

26/2/क

8

0.025

582/2/ख

73

345

41

0.006

26/3/क

9

0.008

0.014

74

583

0.007

387/1

42

0.004

27/1/क

10

0.018

584/1/क

75

0.008

387/3/क

43

0.028

11

80/1

0.020

585

76

0.008

387/3 /ख

44

0.028

80/2

12

0.010

586

0.008

77

387/3 /ग

45

0.028

80/3

13

0.024

863/1

78

0.044

388

46

0.043

81

14

0.024

863/2

79

0.018

390/1

47

0.009

82

15

0.017

864/1

80

0.018

390/2

48

0.034

87

16

0.017

864/2

81

0.042

394

49

0.022

17 88/1

0.012

867/ 1/ख

82

0.032

395

50

0.022

88/2

18

0.010

83

868/1

0.026

396

51

0.022

19 88/3

0.010

868/2

84

0.008

403/2

52

0.004

20 90/1

0.013

869

85

0.008

403/3

53

0.004

21

90/2

0.013

870

86

0.016

404/1/ग

54

0.068

22

91/1

0.011

871

87

0.016

404/2

55

0.068

23

91/2

0.059

1049

88

0.030

405

56

0.004

97/1

24

0.100

1050

89

0.021

406

57

0.004

25

97/2

0.002

90 1051/1

0.011

407/2

58

0.025

26

98/1

0.003

1051/2

91

0.011

407/3

59

0.025

98/2

27

0.023

1066/1/क

92

0.032

408

60

0.025

99

28

0.023

1066/ 1 /ख

93

0.026

409/2

61

0.008

100

29

0.023

1066/2

94

0.014

410

62

0.016

101

30

411/2

63

0.004

102

31

0.054

0.028

425/1

64

0.020

32 104/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1402

अर्जित रकवा स.क. खसरा नं.

815

0.064

95

96

816

0.026

829

0.010 97

0.049

831

98

0.128

99 832/2/क

0.008

916/1

100

101

915/1

0.015

915/2

102

0.015

916/2

0.008 103

918

0.054

104

0.042 105 935/1

935/2

0.042 106

936/1

107

0.018

936/2

0.018 108

938/1

0.043 109

0.043

938/2

110

[ भाग 1

खसरा नं. अर्जित रकवा

स.क.

938/3

0.043

111

188/2/1

0.008

112

0.040

2

113

7/1

0.016

114

7/2

0.017

115

8

0.04

116

9

0.04

117

2.871 हे०

टोटलः-

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है भीतरी नहर प्रणाली के अंतर्गत बूढाबाउर माइनर एवं मझटोलवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) शाखा जिला मैहर मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2025 प.क्र.- 132-भू-अर्जन-2024

"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना "

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम-डीह, राजस्व निरीक्षक मण्डल- रायपुर सोनौरी , पटवारी हल्का- डीह, तहसील-त्योंथर, जिला- रीवा, रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला

त्योंथर

रीवा (म.प्र.) (ख) तहसील

0.260 हेक्टेयर (ग) नगर/ग्राम डीह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-

खसरा एवं रकवा का विवरण

क्र.

भूमि स्वामियों का नाम

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे. मे) 1 378/2 विन्ध्येश्वरी सिंह पिता शंकर्षण सिंह

0.216

0.022 2379/2 विश्वनाथ सिंह पिता विन्धेश्वरी प्रसाद

1

विपिन पिता विन्ध्येश्वरी प्रसाद

0.022 3 379/2 /1/2

0.260 हे .

कुल योग 03 किता

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1404

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 21 फरवरी 2025 क्र.-415-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम हरदुआ मझोल

(घ) क्षेत्रफल 0.060 हे0

क.

भूमिस्वामी का नाम

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे.मे )

0.005

72/11

1 शिवेन्द्र, संध्या जया पिता बृजेन्द्र कुमार गौतम

0.048

संजय पिता लालजी बागरी

72/1/1

2

0.007

70

प्रदीप पिता वंशरूप बागरी

3

0.060 हे0

कुल योग रकबा-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

सतना, दिनांक 24 फरवरी 2025 क्र.-423-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर /ग्राम - डाम्हा

(घ) क्षेत्रफल- 0.859 हे 0

भूमि स्वामी का नाम

स.क्र. आराजी नंबर

अर्जित रकवा हे.में

अजय पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 , धीरेंद्र पिता रामभइया 1

0.090

88/1/1/1

त्रिपाठी 1/3 हेमलता पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3

रामफल पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी

2

0.032

262/1/1

3

0.035

263/1/1

अजय पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 , धीरेंद्र पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 हेमलता पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 1405 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                                              "
 4     261/2/2/2               0.080  शांति पत्नी रामफल ब्रा. पता डाम्हा
 5     261/2/3/1/1/2           0.040  प्रशांत पिता रामफल ब्रा. पता डाम्हा
 6     261/2/4/1/2             0.190  मनीष पिता रामफल ब्रा. पता डमहा
 7     261/1/1/1/4             0.040  शंभू प्रसाद पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी
 8     261/1/3/1/1/2           0.060  बालकृष्ण पिता शंभू रूद्रप्रसाद त्रिपाठी
 9     261/1/2/1/2             0.050  संजय कुमार पिता शंभू प्रसाद ब्रा.
10     261/1/2/1/1             0.050  संजय कुमार पिता शंभू प्रसाद ब्रा.
11     171/2/2/4/3/1/2         0.004  अखिलेश कुमार मिश्रा पिता उमेश कुमार मिश्रा
12     171/2/2/4/3/1/3         0.004  साकेत गौतम पिता गंगा प्रसाद गौतम
13     153/1/1/1               0.030  कांता हासवानी पत्नी शीतलदास हासवानी
14     164/1                   0.049  जगदीश प्रसाद पिता सरजू प्रसाद सा. डाम्हा
15     377/1                   0.030  जीतेंद्र प्रसाद पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी सा. डाम्हा
16     122/1/2                0.010   रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
17     119/1/2                 0.010  रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
18     118/1                   0.010  रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
19     106/1                   0.005  लल्लू पिता राममिलन बागरी सा. डाम्हा
20     128/2/2                 0.005   ममताबाई पत्नी रामआसरे चतुर्वेदी, अवधनरेश पिता रामकरण
                                      चतुर्वेदी
                                      गौरीबाई शिवशंकर हरिशंकर प्रीती रामनारायाण किरन पिता
21     400/2/1/1               0.010
                                      झल्लूप्रजापति
22     400/2/3/1               0.010  घन्नू प्रसाद पिता चुन्नीलाल कुम्हार
                                      शिवांक पिता लखन बागरी 56/84 , मचकुंद रमेश प्रिया पिता
23     101/1/1                 0.005  रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
                                      14/84
                                      शिवांक पिता लखन बागरी 56/84, मचकुंद रमेश प्रिया पिता
24    104/1/1                  0.005  रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
                                      14/84
                                      शिवांक पिता लखन बागरी 56/84 , मचकुंद रमेश प्रिया पिता
25    116/1                   0.005   रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
                                      14/84
            TOTAL              0.859

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर - सतना - रीवा- सिंगरौली- महोबा -खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1406

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 फरवरी 2025

प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परिसंपत्ति की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिसंपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची 1 :-

परिसंपत्ति/ परिवारों का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख) तहसील - श्यामपुर

(ग) ग्राम दुरगांव

J (घ) क्षेत्रफल -668.981 वर्ग मीटर परिसंपत्ति, 19 परिवार

-: अनुसूची - 2:-

रिमार्क

मकान नं.

सर्वे नं.

मकान मालिक का नाम

मूल के. के प्रपत्र

कुल क्षेत्रफल वर्ग. मी.

सं

7

6

5

3

4

2

1

68.00

46

1

1

विजयसिंह पिता भंवरलाल

34.00

46

2

2 2 रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह

प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों

84.35

3

55

3 कमलाबाई पति मोरसिंह

3

(मकानों) का प्रकरण कमांक

4

55

28.21 10009/ 31-82/2017-18 में अवार्ड लालसिंह पिता गंगाराम

4

4

120.39दिनांक12/11/2021 द्वारा भूमि अर्जन

5

65/2

सोरमबाई पति कमलसिंह

5 5

53.96

6

65/2

6

रामकुंवारी पति रवि

6

कर संबधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, केवल इस

51.42 प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत

65/2

8

पर्वत पिता रामसिंह

8

7

68.64 परिवारों का पुनर्वासन और

9

65/2

चरणसिंह पिता रामसिंह

9

8

पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ।

37.80

10

65/2

و 10 मोनीकंवर पति मोहनसिंह

72,00

121/2/1/2 11

10 11 युवराजसिहं पिता महेन्द्रसिंह

रिमार्क

चौडाई

लम्बाई

सर्वे नं. मकान नं.

क्षेत्रफल वर्ग. मी.

मकान का प्रकार

मूल भूमि स्वामी का नाम

कुल क्षेत्रफल वर्ग. मी.

मकान कं. मालिक का नाम

1. भूमि स्वामी पर अन्य का नाम दर्ज है, अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावेगा ।

26.909

3.55

कच्चा मकान 7.58

12

55

11

2.अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू 26.909 अर्जन प्रकरण कमांक 0009/31-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक12/11/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।

बलराम सिंह पिता देवीलाल

एल. डी. पी.

दीवारें नहीं है ।

21.982

21,982

2.9

7.58

भवंरजी ग्यारसीराम सोनाबाई मीरा बाई आ हमीरजी जाति लोडा निवासी ग्राम 1/3भाग गवाजीलाल आ पल्लाजी जाति लोडा 2/3 भाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

1.320-प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत निर्मित है ।

1.32

1.10

1.20

शौचालय टीन शेड 1407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

परिवार सत्यापन

स.क.

परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम

2

1

निजी भूमि पर स्थित

विजयसिंह पिता भवरलाल 1

2

3

4

रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह 5

6

7

8

9

कमलाबाई बेवा मोरसिंह 10

11

12

13

14

15

16

रिमार्क उम्र वर्ग

परिवार मूल

18 वर्ष से उपर

मुखियासे संबंध

विधवा/ तलाकशुदा /अन्य

परिवार के सदस्यों के नाम

10

9

7

8

4

6

5

3

49 पि.वर्ग

स्वयं

विजयसिंह

1

48 पि.वर्ग

पत्नी

पार्वतीबाई

1

पि.वर्ग

19

मनमोहन सिंह पुत्र

1

पि.वर्ग

70

माता

दरयावबाई

26

स्वयं

पि.वर्ग

रक्षाबाई

1

31

पि.वर्ग

महेन्द्रसिंह पति

1

पि.वर्ग

सास

54

मोरम बाई

1

देवर

30 पि.वर्ग

पहलवान सिंह

1

देवर

20 पि.वर्ग

गोविन्दसिंह तंवर

1

63 पि.वर्ग

कमलाबाई स्वयं

पि.वर्ग

30

पुत्र

पप्पूतंवर

1

पि.वर्ग

देवली बाई पुत्रवधु 30

40 पि.वर्ग

भारत सिंह पुत्र

1

पि.वर्ग

पुत्रवधु 35

सुशीला तंवर

46 पि.वर्ग

विजय सिंह पुत्र

1

पि.वर्ग

शारदा बाई

पुत्रवधु 39

17           लालसिंह पिता गंगाराम             लालसिंह        स्वयं       54      पि.वर्ग
                                                                                                                    1
18                                            सौरमबाई        पत्नी       61      पि.वर्ग
19                                           रघुवर तंवर       पुत्र      28       पि.वर्ग
                                                                                                                    1
20                                            भूरी बाई       पुत्रवधु    20       पि.वर्ग
21                                           भूपेंद्र सिंह    पुत्र      21      पि.वर्ग
                                                तंवर                                                                1
                                              बंटी तंवर                  19       पि.वर्ग
22                                                           पुत्रवधु

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1408

23

सौरमबाई पति कमलसिंह 47 पि.वर्ग

स्वयं

सौरमबाई

1

कमलसिंह पति 49 पि.वर्ग

24

25

रामकुंवर पति रवि गुर्जर

26

पर्वत पिता राम सिंह 27

28

29

बलराम पिता देवीलाल 30

31

पि.वर्ग

24

रामकुंवर स्वयं

1

पति 24 पि.वर्ग

रवि गुर्जर

29

स्वयं

पि.वर्ग

पर्वत सिंह

1

पि.वर्ग

पवित्राबाई पत्नी 27

1

पि.वर्ग

72

माता

सोरमबाई

पि.वर्ग

स्वयं

69

बलराम

पि.वर्ग

पत्नी

63

सरजु बाई

12

योगः- 3

19

कुल योगः-

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है , जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 58 / राजस्व 01 राजस्व 02 / एफ क....../2024 भोपाल दिनांक 03/01/2025 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2 कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है , वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

1409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा ।

अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो/ जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

1410

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे ० भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा, दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबोका होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

1- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2- अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/ मकान/ परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बालागुरु के. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बालाघाट , दिनांक 18 फरवरी 2025 क्र. - 17- भू-अर्जन- 2024-25

प्रकरण क्रमांक 00.0.1/ अ-82 / आपसी सहमति क्रय नीति) / 2024-25 (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा की अशासकीय भूमि का अर्जन) चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि संलग्न अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) की रानी जलाशय के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवबंर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवबंर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं ( 2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है , कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवबंर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) के लिये आवश्यकता है ।

1411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

1.

भूमि का विवरण : -

बालाघाट (क) जिला

परसवाडा (ख) तहसील

(क) ग्राम

समनापुर

1.477 हे.

(क) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि

अनुसूची

खसरा नबंर भूमिस्वामी का नाम / पिता पति का

स. क्रं.

नाम

52/1/3 1

जीवनलाल , सिवनलाल , जयवन्ता, रैवन , फूलवन पिता अमीलाल समनापुर

58/1 2

सुशीला बाई, पिता शिवराज बेलाबाई बेवा शिवराज, बोहरनलाल , भरतलाल , श्यामाबाई शांतीबाई पिता शिवराज समनापुर

58/2 3

पुन्नूलाल पिता तुकाराम भूमिस्वामी

4

विरेन्द्र, सुरेन्द्र, मनोज कुमार पिता

भूमि का

कुल रकबा

प्रकार सिंचित/ असिंचित

अर्जित किया जाने वाला

रकबा

असिंचित 0.110 हे.

0.829 हे.

असिंचित 0.167 हे.

0.300 हे.

असिंचित 0.035 हे.

0.202 हे.

असिंचित

0.202 हे.

0.096 हे.

49/13 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55 , 56 , 57/1 , 75/1

मेहताबसिंह रंजना , अखिलेश,

जयप्रकाश, प्रिया पिता राजेन्द्र समनापुर

5

कलावती पति रामलाल भूमिस्वामी

असिंचित

0.405 हे.

0.139 हे.

49/8 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54 , 55, 56 , 57/1 , 75/1

6

बरमू पिता बोधन भूमिस्वामी

0.603 हे. असिंचित 0.140 हे.

49/10, 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55, 56, 57/1 , 75/1

7

गायत्री , उषा पिता धनवार भूमिस्वामी

0.647 हे . सिंचित 0.146 हे.

49/28 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55 , 56 , 57/1 , 75/1/28

99/1/1/3

8 धरमसिंह पिता हरलाल समनापुर

99/1/1/2

9

मेहसिंह पिता हरलाल संमनापुर

0.343 हे. सिंचित 0.036 हे.

सिंचित

0.343 हे.

0.138 हे.

सिंचित

128/1 , 129 , 130 , 131/1/1

99/1/1/1

10 दिलीपसिंह पिता हरलाल समनापुर

123/2/3

11 ओमेन्द्र बिसेन पिता जीवनलाल भूमिस्वामी

0.145 हे.

0.405 हे.

सिंचित 0.072 हे .

0.343 हे.

सिंचित 0.048 हे.

0.162 हे.

0.080 हे.

सिंचित

0.231 हे.

0.125 हे.

सिंचित

0.250हे.

1.477

5.265

2. (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) परसवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1412

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-1298-भू-अर्जन-2025

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 फरवरी 2025

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(1)

(2)

146

1

147

2

156

3

157

4

148

5

149/1-3

6

155

7

162

8

164

9

149/2

10

छिन्दवाड़ा

जुन्नारदेव

ग्राम- पर्वत घोघरी प०ह०न-17/ 80 ब.न.-147 रा.नि.मं. -जुन्नारदेव

कुल रकबा 07.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.110

0.421

0.057

0.672

0.290

0.280

0.514

0.090

0.370

01.376 1413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

150 11

154 12

152 13

165 14

169 15

170 16

172 17

174 18

योग :-

0.526

0.853

0.710

0.555

0.060

0.130

0.040

0.388

कुल रकबा 07.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1414

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-1925-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0017-3-82-2024-25

उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी 2025

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम झिरन्या की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

3.665

झिरन्या

घट्टिया

उज्जैन

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डएक्संस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.

02

01

1

बीरम पिता सवजी गोपी पिता संवजी जाति बंजारा पता झिरन्या

2

प्रभावित रकबा हेक्ट,

खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

में

कुल रकबा हेक्ट. में

06

05

04

03

सिंचित

0.007

1.210

490

0.100

सिचित 0.100

461/1

लीलाबाई बेवा गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या

सिंचित 0.070

0.070

461/2

3 बाबूलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या

राकेश पिता शोभाराम जाति बंजारा पता

4

झिरन्या

0.070 सिंचित 0.070

461/3

0.043 सिंचित 0.070

461/4

राजाराम पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या

5

6 रमेश पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या

7

राकेश पिता शोभाराम जाति बजारा पता झिरन्या

0.027

सिंचित 0,050

461/5

सिंचित

0.005

0.530

463/2/2

0.025 सिंचित 0.530

463/2/1

8 बाबूलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या

9 सुरेश पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा

0.012 सिंचित 0.150

463/1/1 1415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                                     प्रभावित अर्जित भूमि
                                                         कुल रकबा
क्र.                                           खसरा न.                         का प्रकार
       भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान         हेक्ट.में रकबा हेक्ट. में
स.                                                                               06
                                                            04        05
                        02                        03
01
                                               463/1/2    0.210      0.018     सिंचित
10  देवीसिंह पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा  462/2     0.660      0.060     सिंचित
11  देवीसिंह पिता लालू जाति बंजारा पता झिरन्या  462/3     0.660      0.140     सिंचित
12   सुरेश पिता लालूजी जाति बंजारा पता झिरन्या
    कमलसिंह पिता गुलाबसिंह जाति आंजना पता       462/4      0.660     0.092      सिंचित
13
    आजमपुरा                                                                     सिचित
                                                 459/1     0.050     0.050
 14  सुरेश पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा
    कमलसिंह पिता गुलाबसिंह जाति आंजना पता        459/2     0.200     0.200      सिंचित
15
    आजमपुरा
     भगवानसिह पिता बालूसिह, मोहनसिह पिता         457       2.700      1.009     सिंचित
 16
     बालूसिह जाति आंजना पता झिरन्या                        0.130      0.023     सिंचित
                                                  458
 17  जसवंत पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन                     2.580      1.034     सिंचित
                                                  456
 18  जसवंत पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन            451      1.030      0.001     सिंचित
 19  ईश्वर पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन                     0.870      0.512     सिंचित
                                                  454
 20  बामणीबाई पति धन्ना पता झिरन्या                                   0.011     सिंचित
                                                  452      0.800
21   मेनाबाई पति पूना जाति कुम्हार पता झिरन्या    453      0.760      0.156     सिंचित
 22  अन्तर पिता पूनाजी जाति कुम्हार पता घट्टिया                       3.665
                                                              योग

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1416

क्र.-1926-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0020-अ- 82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम धुलमहू की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

4.803

उज्जैन घट्टिया धुलमहू

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

6 उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डएक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2अनुसूचा

( प्रभावित धारकों की सूची )

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र स.

02

01

1

सेवा पिता पेमा, कंचनबाई पति सेवा जाति बंजारा पता धूलमहू

तेजसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू 2

हाकमसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू 3

4 तेजसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू

देवीलाल पिता भेराजी, कालूराम पिता भेराजी, 5 रतनबाई पिता भेराजी जाति चमार पता धूलमहू

सेवाराम पिता पेमा, तेजुलाल पिता भावसिंह

6 हाकमसिह पिता भावसिह जाति बंजारा पता धूलमहू

7 गिरधारी पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

0.099 सिंचित 2.400

252/2

0.293 सिंचित 0.560

251

0.354

सिंचित 1.110

250/1

0.417 सिंचित 1.000

250/2

0.187

सिंचित 0.660

247/2

0.287 सिंचित 1.000

247/3

0.069 सिंचित 0.160

247/4 1417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

02

01

प्रहलाद पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू 8

ईश्वर पिता सेवाराम, बद्रीलाल पिता सेवाराम 9

10 गिरधारी पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू

11

कालूराम पिता भेरा , देवीलाल पिता भेरा, रतनबाई पुत्री भेरा जाति चमार पता धूलमहू

प्रहलाद पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू 12

13 हजारी पिता पीरू जाति बंजारा पता धूलमहू

ईश्वर पिता सेवाराम, बद्रीलाल पिता सेवाराम 14

डालीबाई पति करणसिंह जाति बंजारा पता धूलमहू 15

मदनलाल पिता अम्बाराम, श्यामूबाई पुत्री अम्बाराम 16

17 गौरीबाई पति मांगीलाल जाति बंजारा पता धूलमहू कुल रकबा हेक्ट.में

खसरा न.

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

अर्जित भूमि का प्रकार

06

05

04

03

0.472 सिंचित 0.800

244/1

0.025

सिंचित 0.740

244/2

0.217

सिंचित 0.800

244/3

0.156 सिंचित 0.400

249/1

0.011

0.130

सिचित 243

0.567 सिंचित 1.360

242/2

0.207

सिंचित 0.800

220/1/1

0.038 सिंचित 220/2

0.600

0.272 सिंचित 0.500

239

0.103

सिंचित 0.200

230/2/2

0.025 सिंचित 0.200

230/2/1

शांतिबाई पति हीरालाल जाति बंजारा पता धुलमहू 18

माँगीलाल पिता अमरा जाति बंजारा पता धूलमहू 19

20 माँगीलाल पिता अमरा जाति बंजारा पता धूलमहू

21 लीलाबाई पिता घासी जाति बंजारा पता धलमहू

0.329 सिंचित 0.960

222

0.072

सिंचित 0.220

223

0.403

सिंचित 0.500

224

0.200

सिंचित 0.500

225

जगदीश पुत्र मेधा, कैलाश पुत्र मेधा पदमसिंह पिता 22 मेधा, अन्तरसिंह पिता मेधा, सीताबाई पिता मेधा जाति बंजारा पता धूलमहू

योग 4.803

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1418

क्र.-1927-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0021 -अ-82-

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम परोंलियाझाली की वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आव यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्दा तिा का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

3

2

1

6.714

परोलियाझाली

घट्टिया

उज्जैन

सभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

भूमिस्वामी का नाम

क्र.स.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

02

01

0.245 सिंचित

1.000

349/2

1

नाथू पिता नहारजी जाति बलाई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.378 सिंचित

0.900

345/2

2

आशाराम पिता नानुराम जाति बागरी पता भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

0.017

0.510

सिंचित

345/3

3

सामूबाई पति हीरालाल जाति चमार पता अहस्तांतरणीय

0.341

1.630

सिंचित

348

4 भंवरबाई बेवा हीरा जाति गारी

0.251 सिंचित

0.660

346

5

जगदीश, भंवर, बद्री, दरियावसिह पिता रामा व कमलाबाई बेवा रामा जाति बलाई

0.254 सिंचित

0.670

342

6

शांतिबाई पति सरदार जाति बंजारा पता ग्राम धुलमहु घट्टिया 1419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                             कुल     प्रभावित  अर्जित
 क्र.स.                                        वर्तमान भूमि  रकबा             भूमि का
                  भूमि स्वामी का नाम                                 रकबा हैं .
                                                खसरा न.
                                                            (हे.में)   में     प्रकार
   7     शंकर पिता भैरा जाति खारोल                          0.500    0.062
                                                  341                         सिंचित
        राजाराम पिता नवल. पदमसिंह पिता नवल,
  8     विक्रम पिता नवल जाति गारी               313/1/1     0.080    0.013    सिंचित
  9     भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी            313/1/2     0.080    0.047    सिंचित
  10    लालजी पिता भुवान जाति गारी              313/1/3     0.080    0.069    सिंचित
  11    बालाराम पिता भुवान जाति गारी पता घट्टिया 313/1/4    0.380    0.265    सिंचित
       राजाराम पिता नवल, पदमसिंह पिता नवल,
  12   विक्रम पिता नवल जाति गारी                313/2/1     0.030    0.030    सिंचित
 13    भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी             313/2/2     0.030    0.030    सिंचित
 14    लालजी पिता भुवान जाति गारी               313/2/3     0.030    0.030    सिंचित
 15    बालाराम पिता भुवान जाति गारी             313/2/4    0,120     0.053    सिंचित
       राजाराम पिता नवल, पदमसिंह पिता नवल,
 16    विक्रम पिता नवल जाति गारी                264/2/2    0.600     0.282    सिंचित
 17    भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी             264/2/1    0.600     0,460    सिंचित
 18    बालाराम पिता भुवान जाति गारी पता घट्टिया 263/2/3    0.230     0,002    सिंचित
       राजाराम पिता नवल. पदमसिंह पिता नवल
 19    विक्रम पिता नवल जाति गारी                263/2/2    0,190     0.020    सिचित
20     भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी            263/2/1     0,210    0.033     सिंचित
21     बालाराम पिता भुवान जाति गारी            257/2/1     0,100    0,070     सिंचित
22     सीताबाई बेवा नवल जाति गारी              257/2/2     0.310    0.091     सिंचित
23     भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी            257/2/3     0.320    0.069     सिंचित
24    बाबूदास दत्तक दयाराम बैरागी               255/1      1.020    0.410     सिंचित
25    लालजी पिता भुवान जाति गारी               255/2/1     0.680    0.170    सिंचित
26    रायसिंह पिता बालाराम जाति गारी           255/2/2     0.220    0.022    सिचित
      कालू पिता नगजी,  गोविन्द पिता नगजी         254      0.870     0.421    सिंचित
27
      जाति दमामी
      नरेन्द्रसिंह पिता उकारसिंह जाति राजपूत    249        3.350    1.250    सिंचित
28
       गीताबाई पत्नी उंकार सिंह जाति राजपूत     246/2     0.400     0.400    सिंचित
29
      पता उज्जैन
      मोहनलाल पिता आत्माराम जाति आंजना पता      246/1      1.660    0.719    सिंचित
30
      घट्टिया
31    मोहनलाल पिता आत्माराम जाति आंजना पता      247/1      1,130    0.129    सिंचित
      घट्टिया
32    शिवनारायण पिता कालूराम जाति बलाई पता      245/1     0.330     0.063    सिंचित
      अरोलिया जस्सा
      जयपालसिंह पिता उंकारसिह जाति राजपूत       245/4     0.200     0.016    सिंवित
33
      पता परोलिया झाली घट्टिया उज्जैन म
                                                245/3     0.400     0.002    सिंचित
34    जयपालसिंह पिता उंकारसिह जाति राजपूत
                                                            योग     6.714

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1420

क्र. -1928-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -0012-अ- 82-2024-25

[ भाग 1

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सारोला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमाक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकवा लगभग क्षेत्रफल हैं, में

4

3

2

1

3.161

सारोला

घट्टिया

उज्जैन

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईते का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.

02

01

1 हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला

2 हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला

3 सुरेसिंह पिता छीतर जाति बंजारा पता सारोला

4

हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला

5 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा

6 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा

7 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा

8

खसरा न.

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा हेक्ट.में

05

03

0.527

04 0.800

65

06 सिचित

(0.066

0.900

सिंचित

64

0.615

3.160

62

सिंचित

0.036

0.520

55/2

सिंचित

0.347

0.400

सिंचित

56

0.403

0.500

57/2

सिंचित

0.094

0.700

सिंचित

57/1

0.028

0.470

सिचित

59

अशोक पिता मदन. दिनेश पिता मदन, जितेन्द्र पिता मदन, गीताबाई बेवा विक्रम जाति बजारा पता घट्टिया

9

उभरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा

10

0.350 सिंचित

0.570

58

2.320

0.672

44

सिचित

अशोक पिता मदन दिनेश पिता मदन जितेन्द्र पिता मदन गीताबाई बेवा विक्रम जाति बंजारा पता घट्टिया

11

0.610

43

0.023 सिचित

अशोक पिता मदन, जीतेन्द्र पिता मदन, दिनेश पिता मदन , संजुबाई पुत्री मदन , सीताबाई बेवा मदन, सुनील पिता विक्रम, सचिन पिता विक्रम, पूजा पुत्री विक्रम, गीतावाई बेवा विक्रम जाति बंजारा पता सारोला

3,161

योग

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है . जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1929-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम वजीरपुर (जोगीखेंड़ी) की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकत्री

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

0.224 घट्टिया

उज्जैन

वजीरपुर (जोगीखेंडी)

6

5

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

संभागीय प्रबंधक म.

प्र.सड़क विकास

निगम उज्जैन (म.प्र )

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.

02

01

1 बालु पिता हरिसिंग जाति ऑजना पता जोगीखेड़ी खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

सिंचित

0.010

3.250

4

गणपत पिता सिध्दा, देवीलाल पिता गोरधन, राजाराम

2

सिंचित

0.023

0.890

84

पिता गोरधन जाति गारी उज्जैन, उदय पिता गोरधन जाति गारी उज्जैन बसन्तीबाई पुत्री गोरधन जाति गारी उज्जैन

3 पदमकुमार पिता वीरेन्द्र कुमार जाति प्रजापति

4 विवेकानंद पिता वीरेन्द्र कुमार जाति प्रजापति

5

0.027 व्यवसायिक 0.075

85/2/2

व्यवसायिक

0.010

0.025

85/1/2

व्यवसायिक

0.015

0.200

86/1/2/2

उमरावसिंह देपन पिता गिरधारीलाल जाति भांबी पता सोडग

सिंचित

0.007

1.620

87

लक्ष्मण पिता हीरा जाति भांबी पता उज्जैन

6

7

सिंचित

0.122

1.030

88/1

महेश पिता अम्बाराम जाति ऑजना पता उज्जैन

8

0.010 सिंचित 1.040

88/2

जीवनसिंह पिता मयाराम जाति ऑजना पता उज्जैन

योग 0.224

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1422

क्र. -1930- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0014-अ- 82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम रातड़िया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमिकी अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

जिला तहसील ग्राम

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

8.696

रातड़िया

उज्जैन घट्टिया

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़कविकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइ‌ब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.स.

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट. में

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.142

0.590

432

1

शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया

सिंचित

0.444

शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता

1.840

431

2

सिंचित

0.485

1.060

भंवरलाल , राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता

427

3

सिंचित

0.122

0.930

428

4

भंवरलाल , राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया हाकम पिता गंगाराम जाति नायक पता रातड़िया

सिंचित

0.200

शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता

0.340

406

सिंचित 6

0.008

0.330

5 भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातडिया शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता

409

भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया

सिंचित

0.242

0.280

408

7 रविन्दसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया घट्टिया

सिंचित

0.163

0.240

403/1

8

सुन्दरलाल पिता चम्पालाल जाति बलाई पता उज्जैन 1423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.स.

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.014

0.050

403/2

9

रामकन्या उर्फ पुष्पाबाई पति सुरेश जाति बलाई पता उज्जैन

सिंचित

0.020

0.020

407

10

सुरज कनीबाई पति रघुविरसिंह जाति कुल्मी पता घट्टिया

सिंचित

0.030

0.080

405

11

श्रेष्ठसिंह पिता अरविन्दसिंह जाति कुल्मी पता रातड़िया

सिंचित

0.236

0.390

402

12

करूणा पति राजेन्द्रसिह जाति राजपूत पता रातड़िया

सिचित

0.103

1.290

412

13

राहुल पिता अरूणसिह जाति कनोजिया पता रातड़िया

सिंचित

0.538

0.660

211

14

राहुल पिता अरूणसिह जाति कनोजिया पता रातडिया

0.790

0.203

209

हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया

15

सिंचित सिंचित

0.067

0.440

187

16 हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया

सिंचित

0.090

0.200

188

17 देवजी पिता भुवान पता रातडिया

सिचित

0.460

0.098

190

18 कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया

सिंचित

0.434

1.930

193/1

19

प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति कुलमी पता रातड़िया

सिचित

0.125

0.480

191

20

कॉवेरीबाई पति रामा, विक्रम पिता रामा, सुरेश पिता रामा, गोवर्धन पिता रामा, कलाबाई पिता रामा, लीलाबाई पिता रामा जाति गारी पता रातड़िया

सिंचित

0.150

0.150

194/1

21

कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया आशी नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता, सत्यवतसिंह पिता रघुवीरसिंह, सुखदा पति

सिंचित

0.071

0.670

194/2

22

संजीवसिंह, आरना नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता, प्रांजना नाबालिग पिता संजीवसिह संरक्षक माता जाति कुलमी पता रातड़िया

सिंचित

0.253

0.750

192

23

सूरजबाई बेवा मांगीलाल , करणसिंह पिता मांगीलाल, जानकीलाल पिता मांगीलाल जाति गारी पता रातड़िया

सिंचित

0.127

0.540

163

24 कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया आशी नाबालिग पिता संजीवसिंह सरक्षक माता,

सिंचित

0.532

1.230

161

25

सत्यवतसिह पिता रघुवीरसिंह. सुखदा पति संजीवसिंह, आरना नाबालिग पिता संजीवसिह संरक्षक माता, प्रांजना नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता जाति कुलमी पता रातड़िया

सिंचिंत

0.044

2.820

160

26

अरूणसिंह पिता रामसिंह जाति कुल्मी पता रातड़िया

सिंचित

0.452

1.100

148

27 विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया

सिंचित

0.053

0.210

149

विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया

28 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1424

क्र.स.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

02

01

29

कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया

30

कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया

31

विनोद पिता गोरधन, रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा (खसरा न० 152 एवं 153 में नक्शामें त्रुटी है)

32

विनोद पिता गोरधन , रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा (खसरा न0 152 एवं 153 में नक्शामें त्रुटी है)

33

कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया

विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया 34

लक्ष्मण पिता तेजा जाति गारी पता रातडिया 35

36

विनोद पिता गोरधन, रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा

37

जगदीश पिता मछाराम जाति गारी पता विनायगा

38

घीसाजी पिता रामा , मांगुबाई पिता घीसाजी, सम्पतबाई पति घीसाजी, संगीताबाई पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया

39

मायाराम पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया

40

जगदीश पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातडिया

41

उदयसिह पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया

संजीव पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया 42

मनोज पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया 43

44 हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया घट्टिया

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा न .

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

सिचित

0.099

0.880

150

सिंचित

0.330

0.330

151

सिंचित

0.040

0.230

152

सिंचित

0.088

0.670

153/1

0.027

सिंचित 0.300

93/1

सिंचित

0.079

0.130

93/2

सिंचित

0.105

0.210

92/2

सिंचित

0.680

1.450

88

सिंचित

0.223

1.510

89/1

सिंचित

0.080

0.190

87/1

सिंचित

0.146

0.350

87/2

सिंचित

0.145

0.350

87/3

सिंचित

0.124

0.350

87/4

सिंचित

0.112

0.350

87/5

सिंचित

0.102

0.350

87/6

सिंचित

0.870

2.030

81

8.696

योग

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1934-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0016-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमाक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम बड़ोंदियाकाजी की वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 मे है, आव यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दा तिा का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग

6

5

4

3

2

1

25.283

बड़ोंदियाकाजी

घट्टिया

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.स.

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

02

01

0.020 सिंचित

3.150

734

1

वैभव कुमार पिता सुभाषचन्द्र जाति कुलमी पता ग्राम रातड़िया

सिंचित

0.002

0.350

706/1

2

मुकेश पॉचाल व धर्मेन्द्र पॉचाल पिता प्रहलाद पॉचाल निवासी उज्जैन

0.149 सिंचित

0.400

706/2

3

हाकमसिंह पिता केसरसिंह जाति आँजना पता आजमपुरा

0.557 सिंचित

2.090

705/1

4

बहादुरसिंह पिता केशरसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा

0.419 सिंचित

0.600

705/2

5

हाकगसिंह पिता केसरसिंह जाति ऑजना पता आजमपुरा

0.086 सिंचित

0.200

703

6

अन्तरसिह पिता भेरूसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1426

भूमि स्वामी का नाम क्र.स.

7

सुगनबाई बेवा हीरालाल जाति आँजना पता आजमपुरा

8

राजेश पिता हटेसिंह व सीमा पुत्री हटेसिंह जाति आंजना निवासी ग्गाम आजमपुरा

9

रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि 45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर

10

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

0.323 सिंचित

0.690

702/1

सिंचित

0.620

0.870

702/2/2

0.367 सिंचित

0.500

702/2/1

0.286 सिंचित

0.690

702/3

अन्तरसिंह पिता भेरूसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा

11

सिंचित

0.001

1.280

696/2

रामकन्याबाई पति रतनसिंह जाति ढोली पता इंदौर

12

सिंचित

0.651

1.440

697/5

हवाकुंवर बेवा रतनसिंह, गोकुलसिंह पिता रतनसिंह अर्जुनसिंह पिता रतनसिंह, जसवंतसिंह पिता रतनसिंह, मायाकुंवर पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

13

रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि.45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर

14

रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि 45 गाँव बोरखेड़ी तहसील महू जिला इन्दौर

15

वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन

16

वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह , सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन

17

रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि.45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर

18

वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह, सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन

19

0.189 सिंचित 0.200

697/4

0.060 सिंचित 0.060

698/1

सिंचित

0.090

0.090

698/2

सिंचित

0.094

0.270

699/1

सिंचित

0.380

0.380

699/2

सिंचित

0.073

0.150

699/3

सिंचित

0.623

1.190

269/2

प्रेमसिंह पिता रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

20

सिचित

0.170

0.500

270

लालूबाई बेवा रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिंह जाति राजपुत पता बड़ोदिया काजी

21

सिचित

0.126

0.470

271/1

लालूबाई बेवा रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिंह जाति राजपुत पता बड़ोदिया काजी

22

सिंचित

0.489

0.510

271/2

रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

23

विष्णूबाई पति रामसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

24

0.564 सिंचित 1.030

275

सिंचित

0.731

0.870

276

रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

25

0.616 सिंचित 1.520

278

रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

26

श्री राममंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान

27

श्री राममंदिर भूमि स्वागी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान

28

श्री राममदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान

सिंचित

0.413

0.860

267

1.385 सिंचित 2.450

265

0.527 सिंचित 1.240

266 1427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

सीताबाई पति भंवरसिंह.

29 मांगूबाई पति लालसिंह, तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा भंवरसिंह पिता भागीरथ, लालसिंह पिता

30 भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आजना पता आजमपुरा

31

भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आजना पता आजमपुरा

32

भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा

33

भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा

34

बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

35

भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा

36

बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा

37

सीताबाई पति भंवरसिंह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा

38

सीताबाई पति भंवरसिंह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा

39

श्रवण पिता रणछोड जाति आंजना पता आजमपूरा

40

राम पिता रणछोड जाति आंजना पता आजमपूरा

41

श्रवण पिता रणछोड जाति आंजना पतां आजमपूरा

42

सीताबाई पति भंवरसिह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोडसिह जाति आंजना पता आजमपुरा

43

सिंचित

0.280

3.250

259/1

0.564 सिंचित

0.740

260

1.002 सिंचित

1.620

261

सिंचित

0.048

0.280

255

सिंचित

0.516

2,210

257/1

सिंचित

0.345

0.730

257/2

सिंचित

0.348

0.370

256/1

0.045 सिंचित

0.120

256/2

सिंचित

0.038

0.650

243

0.286 सिंचित

0.450

244

0.003 सिंचित

0.100

253/1

0.333 सिंचित

0.450

245

सिंचित

0.034

0.690

247

सिंचित

0.015

0.520

231

सिंचित

0.001

0.650

223

शमा खान पति मेहमुद खान जाति मुसलमान पता बडोदिया काजी

44

मेहमुद खान पिता अब्दुल सत्तार खान जाति मुसलमान पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.120

0.400

224

भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला

45

0.119 सिचित

0.460

225/1

भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1428

46

भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मडलेश्वर रोड कसरावद

47

रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

48

रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह ,प्रेमसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण 49 पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद

50

रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

51

सिंचित

0.147

0.440

226/1

सिंचित

0.004

226/2 0.100

सिंचित

0.144

0.540

227

सिंचित

0.064

0.430

228/1

सिंचित

0.077

0.100

228/2

सिंचित

0.055

0.430

229/1

भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद

52

रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

53

सिचित

0.100

0.100

229/2

सिंचित

0.021

0.440

230/1

भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद

54

रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

55

हेमंत पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण पता बड़ोदिया काजी घट्टिया

56

दुलेसिंह पिता किशन जाति बजारा पता बडोदिया काजी

57

हेमंत पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण पता बड़ोदिया काजी

58

दुलेसिंह पिता किशन जाति बंजारा पता बडोदिया काजी

59

माधवलाल पिता कन्हैयालाल जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.091

0.100

230/2

सिंचित

0.295

3.350

80/1

सिंचित

0.458

1.050

80/2

सिचित

1.085

3.750

65/1

सिंचित

0.004

1.050

65/2

सिंचित

0.593

2.170

57/1 1429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

60

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी

61

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया काजी

62

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी

63

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया काजी

64

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया

65

मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी

66

बाबुलाल पिता मॅगा जाति चमार पता बडोदिया काजी

67

गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन

68

गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन

69

श्यामूबाई पति प्रहलाद जाति कुम्हार पता बड़ोदिया काजी

70

पदमबाई पति प्रकाश जाति प्रजापत पता बड़ोदिया काजी

71

गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन

कमलाबाई बेवा गोपीलाल, पेपुबाई पुत्री गोपीलाल , 72 कृष्णाबाई पुत्री गोपीलाल, राधाबाई पुत्री गोपीलाल जाति चमार पता बड़ोदिया काजी

73

कलाबाई पति रामलाल जाति बलाई पता बड़ोदिया काजी

74

गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन

75

गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन

76 गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा निवासी उज्जैन

77

सुपालबाई पति सोदानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

78

शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी

79

महिपालसिंह पिता कमलसिंह व ईश्वरसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

80

महिपालसिंह पिता कमलसिह व ईश्वरसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

0.238

सिंचित 0.830

57/2

0.168

सिंचित 57/3 1.000

0.150

0.950

सिंचित 57/4

0.223

57/5

सिंचित 1.000

0.058

सिचित 0.950

57/6

0.177

0.600

सिंचित 57/7

0.258

0.600

सिंचित 41/1

0.064

0.070

सिंचित 41/2

0.261

0.430

सिंचित 42

0.014

0.150

सिंचित 49/1

0.092

0.250

सिंचित 49/2

0.001

सिंचित 47

1.000

0.001

सिंचित 0.210

39/1

सिंचित 0.040 0.012

43/1/1

0.029

0.050

सिंचित 43/1/2

0.200

सिंचित 0.200

43/2

0.042

0.100

सिंचित 43/4

0.686

सिंचित 1.100

37/1

0.064

सिंचिल 37/2/1 0.240

0.216

सिचित 0.330

36/1

0.187

सिंचित 1.120

36/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1430

सिंचित

0.007

1.490

38/2/1

81

शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.275

0.700

82

अर्जुनसिह पिता रतनसिंह व संतोषकुंवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी

सिंचित

0.718

1.260

22/1

83

जसवंतसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.234

0.530

23/2

84

सुपालयाई पति सोदानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.008

0.150

23/1/1

85

माँगीलाल पिता लालूजी जाति बैंजारा पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.001

0.160

23/1/2

86

मानसिह पिता लालू जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.547

1.960

18

87

प्रहलादसिह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

सिचित

0.368

0.450

17

88

प्रहलादसिह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.106

0.340

16

89

जसवंतसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.140

1.070

20/1

90

श्यामुबाई पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.315

0.880

19/1

91

शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.195

0.600

19/2

92

गोकुलसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी

सिंचित

0.010

0.810

4/1

93

जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी

सिचित

0.862

2.350

4/2

94

बद्रीलाल चौधरी पिता मनीराम चौधरी पता 67 जयसिंहपूरा उज्जैन

सिंचित

0.847

मांगूबाई पति बने सिंह , अमरसिह, रूपसिंह व

3.350

3/1

95 अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी

सिंचित

0.025

0.170

3/2

96

बद्रीलाल चौधरी पिता मनीराम चौधरी पता 67 जयसिंहपूरा उज्जैन

सिंचित

0.005

0.050

3/3

97

जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी

सिंचित

0.057

मांगूबाई पति बने सिंह, अमरसिह, रूपसिंह व

0.170

2

98 अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी

सिचित

0.002

0.220

281/2

99

बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा

0.172

सिंचित

0.600

281/1

100

अन्नुबाई पति ईश्वरसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा

सिंचित

280 0.260 0.002

101 कमलदास पिता किशनदास, महेशदास पिता किशनदास , पुष्पाबाई पुत्री किशनदास, नर्मदाबाई पुत्री किशनदास, मोहनदास पिता जगन्नाथदास, राधेश्याम पिता जगन्नाथदास, संजयदास पिता जगन्नाथदास, जाति बैरागी पता बडोदिया काजी

योग 25.283

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है . जिसमे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1938-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0043-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम भदेड़मयचक की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

1

2

1.451

उज्जैन

भदेड़मयचक

उज्जैन नगर

6

5

संभागीय प्रबंधक भ.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.स.

खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हेक्ट में

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

02

01

1

साडुमाता मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन

2 साडुमाता मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन

3

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

0.009

सिचित

0.105

95

सिंचित

0.030

0.042

96

0.925

सिंचित

2.372

90

श्रीराधाकृष्ण मंदिर यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन

4 सतीश पिता मिश्रीलाल उज्जैन

5 अजय यादव पिता मिश्रीलाल यादव उज्जैन

6 अजय यादव पिता मिश्रीलाल यादव उज्जैन

7 नरसिंह पुत्र सुन्दरलाल उज्जैन

8

कैलाश पिता नानूराम बसन्तीलाल सिद्धलाल राधेश्याम पिता नानूराम

9

सिंचित

0.067

0.067

52/5/2

आवासीय

0.046

0.200

52/1

सिंचित

0.053

0.056

52/4/1

आवासीय

0.058

0.617

47/1/1

0.014

सिंचित

0.289

57/2

0.047

व्यवसायिक

0.616

58/10

अन्जुमन फलाह दारेन ट्रस्ट अध्यक्ष ऑफीस मो. तकी पिता हाफिज मोशफी के. डी.गेट उज्जैन

10

सिंचित

0.100

1.555

58/4/1/1/1

शकुन्तला बेवा धुलजी कमलसिंह गोपाल सिंह पिता धुलजी ओमकार पाल पिता शिवधरण पाल, गायत्रीबाई पति शरद चतुर्वेदी, गोकुलसिह सॉलकी पिता विक्रमसिंह, सुभाष सोनी पिता शकरलाल सोनी, पता उज्जैन यासमिन बी पति मोहम्मद शिद्दीकी, तस्लीम बी पति अब्दुल हमीद, पता इन्दौर

जमीर उलहक पिता जहीर उलहक 11

12 सरजूदेवी पत्नी देवीसिंह

रेशमा पति चिंतामनी

13

सिंचित

0.052

0.523

58/2

0.026

सिंचित

0.370

58/12/1

व्यवसायिक

0.024

0.209

58/4/2

योग 1.451

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1432

क्र.-1940-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0053-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम भाटखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

13.331

भाटखेड़ी

खाचरौद

उज्जैन

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र )

उज्जैन जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

02

01

1

गंगाराम पिता बाबरू जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

सिंचित

0.281

1.250

22/1

सिंचित

0.550

1.240

बद्री , हेमराज , बालू, रमेश, पार्वतीबाई, जानीबाई पिता चम्पू पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

राधेश्याम पिता रामप्रताप जाति धाकड़ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4

सिंचित

0.224

1.580

29

सिंचित

0.763

1.790

28

भरतलाल पिता रामप्रताप जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमि स्वामी 1433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमिस्वामी का नाम

क्रमाक

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.010

0.010.

27

5

तेजसिंह व वीरेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह व अंतरकुंवर कमलाकुंवर इन्दरकुंवर जशोदाबाई अयोध्याबाई पिता मदनसिह व रतनबाई पति स्व.मदनसिह जाति भाट ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

1.040

32

6

सुरेश सागित्रा पिता आत्माराम जाति धाकङ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.598

1.600

26

7

मांगीलाल पिता रामचन्द्र, मीश्राबाई पिता रामचन्द्र, जसौदाबाई पिता रामचन्द्र, संगीताबाई पिता रामचन्द्र , जाति धाकड़ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.336

2.420

38/1

8

रामसिंह पिता मादूसिंह जाति भाट ठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.275

0.820

398/1

9

संगीता पति नानुराम किलोरिया जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.225

0.830

398/2

10

संगीता पति नानुराम जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.234

0.750

397/1

11

दामोदर पिता रतनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.215

0.750

397/2

12

घनश्याम पिता रतनलाल जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.220

0.740

391

13

सत्यनारायण पिता मांगीलाल गंगाबाई पति स्व. मांगीलाल जाति धाकड पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.194

0.250

393

14

सुहागबाई पति कन्हैयालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.286

0.770

394/1

15

शांतिबाई बेवा धन्नालाल , राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल, राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल, जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.433

1.250

394/2

16

प्रभुलाल ममता सुनीता राजूबाई पिता भरतलाल दुर्गाबाई पति स्व भरतलाल 1/6, सत्य नायरायण पनालाल आत्माराम पिता कन्हैयालाल 3/6 , हरिओम नाबा गौरव नाबा पिता हीरालाल सरप माता स्वय चंदाबाई स्व. हिरालाल 1/6 , सुहागबाई पति कन्हैयालाल 1/6 , पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1434

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.062

1.460

419/1

17

कोमलराम, दुर्गालाल, मोहनबाई , पिता बगदीराम जाति धाकङ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.123

0.260

420

18

कोमलराम पिता बगदीराम , दुर्गालाल पिता बगदीराम, मोहनबाई पिता बगदीराम, जाति धाकङ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.261

1.040

442

19

संम्पतबाई पति माथुरगिर जाति गोस्वामी पता गायत्री कॉलोनी खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.445

1.220

443/5

20

भंमरलाल पिता बगदीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.270

445/2

21

शांतिबाई बेवा धन्नालाल , राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल , राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल , जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.289

0.710

446

22

शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.258

0.710

447

23

परी (रा.)

शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म प्र . भूमि स्वामी 1435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा हैं. में

कमाक भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.012

0.360

449/1

24

शांतिबाई बेवा धन्नालाल, राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल , राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल , जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.181

0.350

449/2

25

राजेश रवि राधा मनीषा पिता धन्नालाल व शांतिबाई पति स्व धन्नालाल धापूबाई गुड्डीबाई पिता रामचंद्र जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.336

0.500

450

26

शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

0.620

451

27

गोपालसिंह पिता रामसिंह जाति भाटठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.020

0.370

481

28

राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.450

0.570

480

29

राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

0.200

479/1

30

कौशल्या पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.198

0.300

478

31

गोविन्दराम पिता केशुराम जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.308

1.670

486/2

32

गोविन्दराम पिता केशुराम जाति धाकड़ पता उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1436

कमाक भूमि स्वामी का नाम

33

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.572

1.090

477

मोहनलाल पिता सीताराम जाति धाकङ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

34

सिंचित

0.828

1.560

489/1

भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

35

सिंचित

0.204

1.200

489/2

मोहनलाल पिता सीताराम जाति धाकङ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

36

सिंचित

0.077

1.400

474/2

जगदीश पिता नारायण जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

37

सिंचित

0.163

1.180

515

भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

38

सिंचित

0.091

0.100

514

कमलाबाई पति हीरालाल जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

39

सिंचित

0.254

0.300

513

भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि. ग्रामं भूमि स्वामी

40

सिंचित

0.010

0.100

512

भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

41

सिंचित

0.030

0.870

511/1

रतनबाई बेवा मदनसिंह जाति भाट ठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

42

सिंचित

0.005

510/1

1.032 8

कमलाबाई पति भेरूलाल जाति धाकड पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

43

सिंचित

0.621

2.480

494

अर्जुन पिता शिवराम 1/2 , संतोष पिता शिवराम 1/2 , जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

44

सिंचित

0.391

0.860

504/1

रामप्रताप पिता मोतीराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

45

सिंचित

0.381

0.870

504/2

शान्तीलाल पिता मोतीराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी..

46

सिंचित

0.050

0.870

504/3

रामसुख पिता मोतीराम जाति धाकड पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

47

सिंचित

0.072

1.420

595/1

नासिरखां पिता शाहदतखां जाति मेवती मुसलमान पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

गरी(48)

सिंचित

0.561

1.420

595/2

मुस्ताकखां पिता छोटेखा जाति मेवाती मुसलमान पता खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

प्रभावित रकबा हैं. में

भूमिस्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

७ 0.342

1.350

597/1

49

लक्ष्मीनारायण पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.408

1.340

597/2

50

राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैनं म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.006

0.220

598/2

51

मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.204

0.300

598/3

52

मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

0.310

599/1

53

मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

3.080

21

54

श्री रामजानकी मूर्ति रामौला व्यवस्थापक मांगीलाल पिता घांसी विष्णु पिता सीताराम ओमप्रकाश पिता केसुराम रामेश्वर पिता नानूराम रामचंद्र पिता निर्भयराम जाति धाकड. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.230

1.250

399/2

55

भेरूलाल पिता पूना जाति सुतार पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

13.331

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1438

क्र.-1941-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0055-3-82-2024-25

[ भाग 1

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम घिनौदा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार; विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4 1

2

3

खाचरोद घिनौदा

उज्जैन

11,759

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमिस्वामी का नाम

02

01

1

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे. में)

06

05

04

03

सिंचित

0.005

0.880

498/3

बबलेश पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

विजय पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

सिंचित

0.057

0.510

499/2

सिंचित

0.300

0.580

499/3

दीपक पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4

सिंचित

0.553

0.850

501

कैलाश पिता नागू जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

5

कैलाश पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.133

0.990

506 1439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                            कुल     प्रभावित अर्जित
                                              वर्तमान भूमि रकबा    रकबा हैं. भूमि का
 कमाक              भूमिस्वामी का नाम
                                               खसरा न.
                                                           (हे.में)   में     प्रकार
  6      राधेश्याम पिता तुलसीराम जाति कुलम्बी    505      1.250    0.459     सिंचित
         पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         गेंदालाल पिता नंदलाल जाति भील पता
  7                                             502/1     0.270    0.002     सिंचित
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  8      मुन्नालाल पिता घासीराम जाति कुलम्बी    503/1     0.310.   0.096     सिंचित
         पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         दुर्गा पति राधेश्याम जाति चमार पता
  9      नागदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि   503/2      0.310    0.259     सिंचित
        स्वामी
         रमेश पिता बगदीराम जाति कुलम्बी पता     503/3     0.310    0.204     सिंचित
 10
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         गीताबाई पति रामेश्वर जाति धाकड़ पता                       0.020     सिंचित
 11                                             504       0.570
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        राधेश्याम पिता विश्राम जाति कुलम्बी पता
 12      घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि  588       2.080    0.929     सिंचित
        स्वामी
        अशोक पिता अम्बाराम जाति कुलम्बी पता                        0.064     सिंचित
 13                                           596/2451    1.340
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी                      0.050     सिंचित
 14                                             587       0.820
         पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        जितेन्द्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी पता           0.840    0.408     सिंचित
 15                                             585
        उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 16     लक्ष्मीबाई पति धन्नालाल निवासी बड़ावदा 584/1      0.140    0.075     सिंचित
        शंकरलाल पिता शोभाराम जाति कुलम्बी                 0.140    0.074     सिंचित
 17                                            584/2
        पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी    583       0.770    0.034     सिंचित
 18
        पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        राहुल पिता दशरथ जाति कुलम्बी पता       599/1      0.600    0.200     सिंचित
 19
        उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20      राहुल पिता दशरथ जाति कुलम्बी पता       599/2      0.610    0.362     सिंचित
        उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        प्रभुलाल पिता रामनारायण जाति कुलम्बी
21      पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि  597/2      1.020    0.049     सिंचित
        स्वामी
        दशरथ पिता भेरूलाल चौधरी जाति
22      कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि    598/1      1.110    0.518     सिंचित
       स्वामी
        केसरबाई पति शंकरलाल जाति कुलम्बी                          0.013      सिंचित
23                                              602       0.080
        पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        छोटी उर्फ रसीदाबी- पति- एहमदनुर पिता
24      मीरबक्ष जाति मुसलमान पता घिनोदा        603        0.900    0.528     सिंचित
        खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25      भूलीबाई पति रामनारायण जाति कुलम्बी     604       0.830    0.064      सिंचित
        पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1440

प्रभावित रकबा हें. में

कमाक भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.195

2.100

631

26

कालुराम पिता शोभाराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.753

1.710

629

27

कमलाबाई पति मोहनलाल 1/2, लालुबाई पिता मोहनलाल 1/2 , जाति नाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.448

0.800

627/1

28

राधेश्याम पिता बाबुलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.070

1.000

627/2

29

गणेश पिता राधेश्याम 4/5 , पलक पुत्री राधेश्याम 1/5 , जाति ब्राह्मण पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.005

1.090

626

30

राधेश्याम पिता नारायण जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.176

1.090

626/2439

31

भूलीबाई पति सत्यनारायण जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.607

0.850

625

32

ईश्वरलाल पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.141

0.420

644

33

सत्यनारायण पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

1.314

2.220

648

34

गीताबाई पति शांतिलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.846

1.850

656

35

कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.170

0.170

655/1

36

कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.150

0.150

655/2

37

कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.085

0.100

654/1

38

कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.110

0.110

654/2

39

कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.517

1.170

651

40

लक्ष्मीनारायण पिता आशाराम 1/2 , बाबूलाल पिता बालू 1/6, गोपाल पिता बालू 1/6 , मांगीबाई पिता बालू 1/6, जाति नायक पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.153

5.400

653/2

41

भंवरलाल पिता रणजीत 1/2 , राजेश पिता रणजीत 1/2 , जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.038

0.590

650/2

42

रमेशचन्द्र पिता कालूराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.525

1.200

653/1

43

कैलाशनारायण पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

11.759

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

[ भाग 1 1442

क्र.-1942- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0025-अ- 82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम नागझिरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

4

5

3

1

2

नागझिरी

उन्हेल

6.614

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे. में)

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.030

1.000

227/1

1

लालू पिता हजारी जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.346

0.850

218/2

2

पप्पूनाथ, ममताबाई, राजुबाई पिता सेवानाथ, कमलाबाई बेबा सेवानाथ जाति कालबेलिया, निवासी नागझिरी

सिंचित

0.261

1.100

218/1/1

3

नेनालाल पिता हरानाथ जाति कालबेलिया पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.066

0.070

218/1/2

4

शम्भुनाथ पिता प्रभुनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमिस्वामी

सिंचित

0.275

0.600

5

219/2

शम्भूनाथ श्यामुबाई मिश्रीबाई पिता प्रभुनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागढ़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.

1443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

6

नेनालाल पिता हरानाथ जाति कालबेलिया पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.101

0.140

219/1/1/1

सिंचित

0.394

0.750

220

अन्तरसिंह पिता मांगू वरदीबाई विधवा मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8

राकेश , तुफान, छोटूलाल , राधाबाई, संतोषबाई नाबा पिता रुगनाथ नाबा सर माता सुगनबाई, सुगनबाई बेवा रुगनाथ जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9

जशोदाबाई पतिअमरसिंह जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

10

जगदीश पिता रामा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

11

लालू पिता रामा जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

12

शंकरलाल पिता अम्बाराम, पवनबाई पिता अम्बाराम, जशोदाबाई पिता अम्बाराम , श्यामाबाई पिता अम्बाराम , रम्भाबाई बेवा अम्बाराम, रमेश पिता मोती , जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

13

सिंचित

0.112

0.500

224/2

सिंचित

0.062

0.540

221/1

सिंचित

0.312

0.810

215

सिंचित

0.006

0.800

215/364

सिंचित

0.294

1.900

214

सिंचित

0.316

0.790

211

बिहारी सरदार पिता गब्बा गेन्दीबाई बेवा गब्बा राकेश तूफान छोटूलाल राधाबाई संतोषबाई नाबा सर माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा रुगनाथ जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

भारत पिता अम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15

सिंचित

0.331

0.800

210/1

सिंचित

0.356

0.650

210/2

जीवनसिंह पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

16

भारत पितगृअम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

17

सिंचित

0.019

0.050

168/1

सिंचित

0.016

0.050

168/2

विनोद पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

18

भारत पितगृअम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

सिंचित

0.049

0.150

168/3

सिंचित

0.084

0.310

168/4

विनोद पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1444

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

20

बाबू लाल पिता नाथू जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

21

सीताबाई लीलाबाई सजनबाई पिता हजारी जाति. बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

बाबू लाल पिता नाथू जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

परसराम पिता मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

सुवाबाई पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1

25

भूरीबाईपति भंवरनाथ जाति कालबेलिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

26

कमलाबाई साबुबाई सोद्राबाई पिता नाथा जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

27

परसराम पिता मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

28

श्यामनाथ पिता दयारामनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

29

मांगूबाई पति जयसिंह जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

30

जयसिंह पिता लाला जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

31

सुवाबाई पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

32

बसन्तीबाई पति परसराम जाति बंजारा पता उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी

33

सुवाबाई बंजारा पत्नी चतरसिंह जी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अर्जित भूमि का प्रकार कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.220

0.680

169

सिंचित

0.120

0.200

170

सिंचित

0.078

0.200

171

सिंचित

0.108

0.290

172

सिंचित

0.152

0.670

209

सिंचित

0.010

1.040

208

सिंचित

0.085

0.180

85/2

सिंचित

0.220

2.080

82

सिंचित

0.002

1.430

181

सिंचित

0.194

0.260

173/2

सिंचित

0.146

1.000

173/1

सिंचित

0.179

0.200

174/1

सिंचित

0.055

0.200

174/2

सिंचित

0.050

0.470

174/3 1445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.800

0.380

175

34

गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.330

0.130

176/1

35

गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.016

0.200

176/2

36

गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.440

0.540

176/3

37

शांतिलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.184

0.790

177/2

38

गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.350

0.800

79

39

राजाराम पिता कनीराम सीताराम कनीराम कैलाशबाई भूलीबाई पिता कनीराम जाति बलाई पता कुंडला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.065

0.800

80

40

शांतिलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6.614

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1446

[ भाग 1

क्र.-1943-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0054-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम कंचनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

4

5

3

1

2

11.058

खाचरोद कंचनखेड़ी

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी गॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

05

06

04

03

02

01

0.100

0.500

सिंचित

94/1

1

मोहनलाल पिता पूनमचंद जाति धाकङ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.273

0.560

94/2

2

सम्पतबाई पति गिरधारी जाति कुम्हार पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

0.530

93/2

3

मोहनलाल पिता पूनमचंद जाति धाकङ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.435

0.460

95/1

4

दीपक पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.445

0.460

95/2

5

राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.480

0.920

96

6

राजेशकुमार पिता मुकुन्द जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.015

0.140

414/577

7

निरन्जनसिंह पिता शिवदानसिंह, रतनकुंवर पिता शिवदानसिंह, पदमकुंवर पिता शिवदानसिंह, श्यामकुंवर पिता शिवदानसिंह, तेजकुंवरबाई बेवा शिवदानसिंह , जाति राजपूत पता भैंसोदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

2.310

416

8

घनश्याम पिता मांगीलाल जाति कुलम्बी पता घिनोदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.975

2.150.

415/1

9

संगीता बेवा मुकेश जाति कुलम्बी पत्ता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.000 0.470

415/2

10

अलीअसगर पिता आबीदहुसैन जाति बोहरा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2. जाकीरहुसैन पांचावाला पिता सैफुद्दीन जाति बोहरा पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

सिंचित

0.040

1.660

417

11

बाबूलाल पिता गोरीशंकर, गोविंद पिता गोरीशंकर , जाति कुलम्बी पता घिनोदो उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.182

0.890

418/1

12

रमेशचन्द्र पिता कालुराम जाति कुलम्बी पता घिनोदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.190

1.050

419

13

भुलीबाई पति रमेश जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.790

1.600

420

14

सुन्दरबाई पति दुर्गालाल जाति धाकड पता घिनोदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.115

0.200.

421/1

15

बाबूलाल पिता गोरीशंकर, गोविंद पिता गोरीशंकर, जाति कुलम्बी पता घिनोदो उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.250

2.600

421/2

16

विष्णु बाई पति गणेश जाति कुलम्बी पता घिनोंदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.149

0.400

408/1

17

निरभेराम पिता नरसिंह जाति धाकङ पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.310

0.400

408/2

18

भेरूलाल पिता नरसिंह जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1448

कमाक भूमि स्वामी का नाम

अभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

0.400

0.156 सिंचित

408/3

19

कन्हैयालाल पिता नरसिंह जाति धाकङ पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

0.510

सिंचित

0.020

409

20

गिरधारी पिता गणपतलाल जाति कुम्हार पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

0.450 0.010 सिंचित

463/2

कन्हैयालाल पिता माना, रामचन्द्र पिता माना , सजनबाई पिता माना, जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.300

0.190

464

22

उमराव पिता नाहरजी , कमल पिता नाहरजी, राजुबाई पिता नाहरजी. जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.280

0.230 सिंचित 23

465

:

सिंचित

1.000

0.270

468

24

श्यामूबाई पति कन्हैयालाल जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हीरालाल पिता नारायण 21/103 . समरथ पिता कन्हैयालाल 41 /103, सुनील पिता कन्हैयालाल 41 /103 , जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

1.100

25

469

गोरधनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.455

470

1.540

26

गोरधनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.789

27

1.250

471

गुलाबबाई बेवा रामसुख जगदीश पिता रामसुख सीताराम पिता मोतीराम सत्यनारायण पिता नानुराम जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी 1449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.020

0.250

460

28

कैलाशचन्द्र पिता रामगोपाल जाति घाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.152

1.190

472/1

29

भेरूलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.700 0.032

467/7

30

ईश्वरलाल पिता वरदा जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय रुगनाथ पिता वरदा जाति बागरी

सिंचित

0.631

0.800

467/8

31 पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

सिंचित

0.088

1.050

491

32

प्रभुलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.086

0.230

503/578

33

प्रभुलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.131

0.590

503

34

सत्यनारायण पिता नानूराम जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.387

504/2 1.000

35

श्रीमतीमहेश्वरी पति जयप्रकाश जाति खटीक पता बागेडी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.240 0.870

502

36

श्यामुबाई पति ओमप्रकाश जाति धाकड . पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

1.270 0.123

501

37

गायत्री पिता रामचन्द्र, शारदाबाई बेवा रामचन्द्र जाति बलाई पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.093

0.870

556/1

38

कमलसिह पिता मदनसिह जाति राजपूत पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

1.450 0.509

557

मदनसिंह पिता भेरूसिंह जाति 39 राजपूत पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

558 1.380 0.541

40

दुर्गाबाई पति कालूराम जाति तेली पता खाचरौद खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी रतनवाई पति रामचन्द्र जाति बागरी पत्ता

सिंचित

0.400 0.001

105/2

41

कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी अशोक कुमार छाजेड पुत्र गाणकलाल 1/2 ,

व्यायसायिक

0.025

106/2/2 0.100

42 अशोक कुमार राठौड़ पुत्र मदनलाल 1/2 , पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

11.058

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1450

क्र.-1944-भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0052-33-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम चौकी जुनार्दा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

2

3

1

चौकी

खाचरौद

उज्जैन

13.485

जुनार्दा

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन - जावरा के भध्य 4- लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

                                                   वर्तमान    कुल     प्रभावित  अर्जित
क्रमाक             भूमि स्वामी का नाम               भूमि      रकबा     रकबा    भूमि का
                                                  खसरा न.     (हे.में) हैं. में  प्रकार
                                                    03         04       05        06
  01                      02.
        नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड पता चौकी
  1                                                  5       0.870    0.287     सिंचित
        जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि
       स्वामी
        प्रेमनारायण पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़
  2                                                18/1      0.760    0.306     सिंचित
        पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य
        प्रदेश भूमि स्वामी
        रामलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड पता
  3                                                18/2      0.750    0.170     सिंचित
        चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश
       भूमि स्वामी
        नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड़ पता चौकी                        0.187     सिंचित
  4                                                 17      0.880
        जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

1451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

5

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.020

0.790

16

रमेशचन्द्र पिता नानूराम वाकथलीया जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6

सिंचित

0.476

1.920

13

दुर्गालाल पिता जगदीश जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

7

मनोहर मनोहर पिता नरसिंह 1/2, लक्ष्मीनारायण पिता नरसिंह 1/2 , जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8

सिंचित

0.482

1.120

10

सिंचित

0.622

1.300

9

रमेश पिता बालू जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9

चेनसिंह पिता बालू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

10

चेनसिंह पिता बालू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

11

सिंचित

0.125

0.340

8

सिंचित

0.235

1.090

200

सिंचित

0.444

1.330

199

नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

12

सिंचित

0.049

1.300

12

बापू पिता सरूप 1/2 , मोहन पिता सरूप 1/2, जाति गूजर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13

सिंचित

0.643

2.710

198

बापू पिता सरूप 1/2 , मोहन पिता सरूप 1/2, जाति गूजर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

14

सिंचित

0.009

0.630

204/1

मोहन पिता स्वरुप जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

15

सिंचित

0.725

1.280

197

कमलाबाई पति थावर जाति बागरी पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

16

थावर पिता किशन जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

17

सिंचित

0.164

0.580

214/1

सिंचित

0.505

2.470

190

मांगू व भारत पिता बालू जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

18

सिंचित

0.332

0.400

217

फतेसिंह पिता बगदीराम जाति गुजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तातरित

19

राजू पिता फतेहसिंह जाति गुर्जर पता undefined उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

कृष्णाबाई पिता समरथ जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा undefined उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.041

0.400

218/1/1

सिंचित

0.233

0.520

218/1/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1452

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.002

0.200

218/2

21

बापु पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

0.380

216/1

22

भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.058

0.380

216/2

23

दुलेसिंह पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.069

0.370

216/3

24

भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.300

0.300

220

25

भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.097

0.290

219

26

भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.207

1.340

222

27

श्री गोपाल मन्दिर वाके पुख्ता देहहाजा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम देवस्थान

सिंचित

0.697

0.920

223/1

28

श्यामलाल पिता अमरजी जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.153

0.400

223/2

29

शम्भु पिता अमरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.381

0.990

224/1

30

श्यामलाल पिता अमरजी जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

चेनसिंह पिता नरसिंह 1/5 , कमल पिता नरसिंह 1/5 , अर्जुन पिता नरसिंह 1/5 , लक्ष्मी पिता नरसिंह

सिंचित

0.005

0.320

224/2

31 1/5 , सीताबाई बेवा नरसिंह 1/5 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेशं भूमि स्वामी

सिंचित

0.025

0.650

224/3

32

बापु पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.064

0.250

234

33

निर्मलाबाई पति चेनसिंह जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद फारीस उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.मे)

0.018 सिंचित

0.100

34

250/1

परमान्नद पिता मोहनलाल जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.294 सिंचित

0.670

35

250/2

कमल पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 15/72, परमानन्द वरवनिया पिता मोहनलाल वरवनिया जाति धाकड 5/72, सोहनबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , पवित्राबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72, राजूबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 13/72, पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/72 ,

0.130

सिंचित 36

0.130

251

अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता चौकी जुनारदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.007

सिंचित

2.330

37

253/1

अमरसिह जीवनसिह भंवरबाई लीलाबाई राजूबाई गीताबाई धापूबाई पिता काना व गेंदीबाई पति स्व काना जाति गूर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.200

0.001

38

253/2

गुड्डीबाई पत्नी बलवंत जाति गुर्जर पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.220

0.128

39

338/1

अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.014

0.060

सिंचित 40

338/2

कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1454

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

0.020 सिंचित

0.040

41

335/1

अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी बद्रीलाल पिता लक्ष्मण 80/1200 ,

0.070 0.046 सिंचित 42

335/2

कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 16/1200 , माया बाई बेवा पन्नालाल 16/1200 , प्रेमलता कृ ष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 48/1200 , भागुबाई पिता लक्ष्मण 80/1200 , मांगूबाई पिता लक्ष्मण 80 / 1200 , कंचनबाई पिता लक्ष्मण 80/1200, प्रभुलाल पिता तेजा 66/1200, हीरालाल पिता तेजा 67/1200 , कमलाबाई बेवा तेजा 67/1200 , जाति बलाई , अंगूरबाला ठन्ना पति दुर्गालाल ठन्ना 300/1200, सुनीता ठन्ना पति सुरेश ठन्ना 300/1200 , जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.200 0.163

43

335/3

कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5, माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.250 0.111

337

44

कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

1.360 0.336

45

332

संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664, रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664, रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664 , अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

प्रभावित रकबा हें. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.080

0.001

334/1

46

राजूबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण सीमाबाई पति मनोहर जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.020

0.090

375

47

कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5 , प्रेमलतर कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.005

0,200

331/2

48

चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.002

0.240

331/3

49

आशाबाई पति श्यामलाल, राजेश, रानु, टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.321

0.480

331/4

50

रमेशचंद्र शर्मा पिता श्रवणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता चौकी जुनारदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.028

0.350

331/5

51

आशाबाई पति श्यामलाल, राजेश, रानु, टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.010

0.010

330/1

52

रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल, गुलाबबाई पति ईश्वरलाल , बाबुलाल, राजेश, टीना , रानु पिता श्यामलाल, आशाबाई पति श्यामलाल, नरेन्द्र, रमेश पिता श्रवणलाल, चैतन, योगेश पिता गौरीशंकर , शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण पता निवासी खाचरौद भूमि स्वामी

सिंचित

0.258

0.360

330/2

53

चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1456

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.010

0.780

323/3

54

रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल, गुलाबबाई पति ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.194

0.840

323/4

55

नरेंद्र पिता श्रवणलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.102

0.280

323/5

56

चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर , शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.054

0.090

323/6

57

रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल , गुलाबबाई पति ईश्वरलाल , बाबुलाल , राजेश , टीना , रानु पिता श्यामलाल , आशाबाई पति श्यामलाल , नरेन्द्र , रमेश पिता श्रवणलाल , चैतन , योगेश पिता गौरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण पता नि. खाचरौद भूमि स्वामी

अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता

सिंचित

0.092

0.200

324

58 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.250

0.219

328

59

आशाबाई पति श्यामलाल , राजेश , रानु , टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.012

0.080

60

329/1/2

विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

कारी 1457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.005

0.050

329/1/1

61

कमल पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 15/72, परमानन्द वरवनिया पिता मोहनलाल वरवनिया जाति धाकड़ 5/72, सोहनबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , पवित्राबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , राजूबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 13/72, पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/72,

सिंचित

0.001

0.130

329/2

62

मोतीसिंह पिता रायसिंह जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता

सिंचित

0.013

0.200

325/1

63 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता

सिंचित

0.264

0.350

325/2

64 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1458

कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.326

0.920

315/1

65

बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

0.930

66

315/2

मोहन पिता स्वरूप 1/4, रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4, लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.326

0.480

428/1

67

मोहन पिता स्वरूप 1/4 , रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4, लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमिस्वामी

सिंचित

0.001

0.300

428/2

68

बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी

सिंचित

0.066

1.100

429/1

69

मोहन पिता स्वरूप 1/4, रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4 , लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.223

1.280

429/2

70

बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी

सिंचित

0.329

1.200

424

71

बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी

संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664 , रतन पुत्र पूना 1095/6640 , रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664 , रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664 , नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664 ,

सिंचित

0.639

1.010

423

72 रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664, पीरूलाल पुत्र बापू 10/664, अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.472

0.840

421

73

संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664 , रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664, रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664 , अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.018

0.840

574

74

रतनलाल पिता पूना जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.087

1.040

422

75

संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664, रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640, सजनबाई पुत्री पूना 137/664 , रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664, अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

13.485

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1460

क्र.-1945-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0036-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम भाखेड़ा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

2

3

1

उन्हेल

उज्जैन

भाखेड़ा 12.551

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में )

06

05

03

04

02

01

0.006

0.070

1

216/6

सिंचित जगदीश पिता लक्ष्मीनारायण जाति सुतार पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.258

0.620

218

2

तेजसिंह पिता धूलजी जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.002

0.830

219

3

मनोहरसिंह पिता कितूसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.700

1,400

217

4

पीरमोहम्मद पिता इब्राहीम 1/6 , पप्पूखां पिता इब्राहीम 1/6 , नियामतबी पिता इब्राहीम 1/6, मुंशीखां पिता इब्राहीम 1/6 , मरियमबी पिता इब्राहीम 1/6, बानूबी सकिला शबानाबी

फातिमाबी जमीलाबी शबानाबी पिता शहादतखां 1/6 . जाति पिंजारा पता भाखेड़ा उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.495

1.050

215/1

5

ईस्माइल पिता कादर जाति पिंजारा पता पिपल्यामोलू नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.105 सिंचित

1.060

215/2

6

खाजू पिता कादर जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.585

1.000

214/1

7

फातमाबी बेवा पीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.227

0.900

214/2

8

हुसैनखां. मेहबूबखां रुबीनाबी अफसानाबी पिता पीरमोहम्मद व फरीदा. फरजाना नाबा. पिता पीरमोहम्मद नाबा. सर. माता फातमाबी स्वयं जाति पिंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

1.880

78

9

ताजमोहम्मद पिता रमजी जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.852

2.590

80

10

मेहबूब, वलीमोहम्मद पिता सुल्तान जाति पिंजारा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी, फातमाबी बेवा सुल्तान जाति पिंजारा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.084

0.200

80/247

11

वलीमोहम्मद पिता सुलतान जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.007

0.100

81/4

12

शकूरखां रियाजखां मुमताजबी मेहराजबी नूरजहाँबी पिता वजीरखां 1/3, रियाजखां पिता वजीरखां 1/3 , शकूरखां पिता वजीरखां 1/3. जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.100

0.100

81/5

13

फतेमोहम्मद पिता ईमामखां जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.081

0.200

81/6

14

निजाम अकबर रईस अख्तरबी पिता अल्लानुर ल हाजराबी बेवा अल्लानुर पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.119

0.300

99/4/1

15

अकरम पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.050

0.050

99/4/2

16

हसीनाबी पति फकीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.300

0.300

99/4/3

17

आरिफखान पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1462

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

18

असगर पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

जसवन्तसिंह पिता रतनसिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

मोहम्मद हुसैन व बिस्मिल्लाबी पिता एहमदशाह रईस व लाला व शमीमबी व नजमाबी पिता बाबूशाह व हमीदाबी बेवा बाबूशाह जाति मुसलमान पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

कुल रकबा (हे .में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.123

0.300

99/4/4

सिंचित

0.045

1.410

104/1

सिंचित

1.085

1.850

100

सिंचित 2.060 0.060

99/1

लीलाबाई बेवा रामलाल 1/5 , हेमकुंवर पिता रामलाल 1/5 , मुकेश धानक पिता रामलाल 1/5 . सुरेश धानक पिता रामलाल 1/5 , राजेश धानक पिता रामलाल 1/5 , जाति बलाई पता निवासी ग्राम भाखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

विक्रमसिंह पिता शंकरलाल जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

हाकमसिंह पिता शंकरलाल जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिं स्वामी

24

सिंचित

0.787

3.670

98

सिंचित

0.868

3.680

97

सिंचित

0.007

3.200

51

विक्रमसिंह पिता शंकरलाल 1/5, हाकमसिंह पिता शंकरलाल 1/5, बाबुलाल पिता शंकरलाल 1/5. रामकुंवर पिता शंकरलाल 1/5. हंसुकुंवर पिता शंकरलाल 1/5, जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

25

सिंचित

0.493

1.020

28

विक्रमसिंह पिता नाहरसिंह 1/2, जीवनसिंह पिता नाहरसिंह 1/2 , जाति आंजना पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

26

मुकेश उर्फ जगदीश पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.278

1.340

27/1 1463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

27

बबलू उर्फ रतन पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

28

बहादर व शकीला पिता चाँदमोहम्मद व खाजनबाई विधवा चांदमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

29

बबलू उर्फ रतन पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

30

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

0.778 सिंचित 1,350

27/2

0.122 सिंचित 1.400

26

सिंचित

0.138

0.420

31/1

सिंचित

0.491

2.020

31/2

फातमाबी बेवा पीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

31

पीर मोहम्मद रजाक खां सत्तारखां युनुसखां जरीनाबी शबानाबी पिता अजीम जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

32

रियानबी पति सत्तारखां जाति पिंजारा पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

33

अमरसिह पिता रूगनाथ जाति बंजारा पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

34

सिंचित

0.554

1.000

19/1

सिंचित

0.164

0.200

19/2/1/1

सिंचित 0.200

0.127

19/2/1/2

सिंचित

0.061

0.310

19/2/3

राधा बाई पति विक्रमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति बंजारा पता बिरमखेड़ी घट्टिया 1350/3100 , काली बाई पति अमरसिंह 1350/3100, कमलाबाई बेवा रूगनाथ अमरसिंह विक्रम गीताबाई शारदाबाई प्रकाशबाई संतोषबाई मंजुबाई पिता रूगनाथ 400/3100 , जाति बंजारा पता भाखेडा उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

35

0.094 सिंचित

0.310

17/1

हाकमसिंह व शिवकन्याबाई पिता रामा व सुन्दरबाई विधवा रामा व अभिषेकपुजा नाबा पिता भैरुलाल नाबासर माता जतनबाई व जतनबाई विधवा भैरुलाल जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

she [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1464

कमाक भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

सिंचित

0.004

0.320

17/2

36

ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति

0.043 सिंचित

0.300

9/1

37

आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.316

0.500

14

38

ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी

सिंचित

0.264

0.630

13

39

कनीराम. कृष्णाबाई पिता अमरजी व महेश नाबा. पिता अमरजी नाबा. सर. भाता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी व दशरथ .दिनेश. शांताबाई. सुनिताबाई पिता मांगीलाल अनिल नाबा. पिता मांगीलाल नाबा.सर. माता राजूबाई व राजूबाई बेवा मांगीलाल व रुखमाबाई पिता नन्दा जाति बलाई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी1/4 गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कनीराम, महेश, कृष्णाबाईश (नाबा. ) पिता

सिंचित

0.131

0.180

40

अमरजी नाबा.सर.माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.124

0.380

11/2

41

गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.210

0.210

42

10/1

कनीराम, महेश, कृष्णाबाईश (नाबा.) पिता अमरजी नाबा. सर. माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.039

0.410

10/2

43

गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.256

1.070

44

3/1

जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी अईसाउद्दीन पिता दियाउद्दीन जाति

सिंचित

0.847

1.730

2

45

मुसलमान पता उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी

0.068 सिंचित

0.450

1

46

अजहस्उद्दीन पिता रियाजउद्दीन जाति मुसलमान पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

12.551

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. -1946-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0029-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम लसूडिया चुवड की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

7.419

उन्हेल

उज्जैन

लसूडिया चुवड

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

02

01

1

दरबारसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत पता लसूडिया चुवड नागदा उज्जैन

2

अकबरखाँ पिता एहमदखाँ जाति मुसलमान पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

3

प्रकाशकुंवर पति सोहनसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

4

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (ह.में)

06

05

04

03

सिंचित

1.070

2.600

517/1

सिंचित

0.532

2.140

514

सिंचित

0.399

1.210

400/3

सिंचित

0.129

0.830

400/1

सोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

5

रुपसिंह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

6

प्रकाशकुंवर पति सोहनसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

सिंचित

0.143

0.310

401/1

सिंचित

0.256

0.290

401/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1466

कमाक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (ह.में)

सिंचित

0.025

0.220

7

403/1/1

गोकुलकुंवर पति गजराजसिंह जाति . राजपूत पता लसूडिया चुवड नागदा उज्जैन

सिंचित

0.057

0.400

403/1/2

8

मोहनसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत पता अक्षतनगर देवास देवास देवास

सिंचित

0.310

0.610

403/2

9

धापूबाई पति गोकुलसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

सिंचित

0.123

0.680

404

10

धापूबाई पति गोकुलसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

सिंचित

1.002

2.780

410

11

नविन, प्रविण, सीमा पिता रमेशचन्द्र 1/4 . संदीप शिल्पा पिता अशोककुमार व अशोककुमार पिता मदनलाल 1/4, सरलाबाई पति ललितकुमार 1/4 , रेखाबाई पति राजेशकुमार 1/4 , जाति जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन

सिंचित

0.425

0.820

497

12

नविन, प्रविण , सीमा पिता रमेशचन्द्र 1/4 , संदीप शिल्पा पिता अशोककुमार व अशोककुमार पिता मदनलाल 1/4, सरलाबाई पति ललितकुमार 1/4 , रेखाबाई पति राजेशकुमार 1/4 , जाति जैन प्रता उन्हेल नागदा उज्जैन

सिंचित

0.020

0.020

498

13

कलावती बेवा आत्माराम 1/6 , गीताबाई बेवा आत्माराम 1/6 , जगदीश पिता आत्माराम 1/6 , धीरज पिता आत्माराम 1/6, प्रिती पिता आत्माराम 1/6 , किर्ती पिता आत्माराम 1/6 , जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन

सिंचित

0.340

0.900

499

14

कलावती बेवा आत्माराम 1/6 , गीताबाई बेवा आत्माराम 1/6 , जगदीश पिता आत्माराम 1/6 , धीरज पिता आत्माराम 1/6, प्रिती पिता आत्माराम 1/6 , किर्ती पिता आत्माराम 1/6 , जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन

सिंचित

0.001

1.540

495

15

श्री शेषशाही मंदिर उन्हेल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान

सिंचित

0.290

2.440

494

16

श्री शेषशाही मंदिर उन्हैल व्यवस्थापक्न कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान

सिंचित

1.559

6.520

483

17

الله

श्री शेषशाही मंदिर उन्हैल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान 1467

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                             वर्तमान             प्रभावित  अर्जित
                                                      कुल रकबा   रकबा हैं. भूमि का
कमाक     भूमि स्वामी का नाम                   भूमि       (हे.में)
                                            खसरा न.                 में     प्रकार
         विजय पिता महेश गुप्ता पता लसूड़िया   481       1.380     0.392    सिंचित
 18
         चुवड नागदा उज्जैन
         धूलजी पिता जगन्नाथ जाति माली पता               0.440     0.182    सिंचित
 19                                          478/3
         लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
         गुड्डीबाई पति मांगूसिंह जाति राजपूत 476/1      0.470     0.085    सिंचित
 20
         पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
         मोहनबाई पति धूलजी जाति माली पता                0.150     0.035    सिंचित
 21                                          476/2
         लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
         धूलजी पिता जगन्नाथ जाति माली पता    475/4      0.450     0.044     सिंचित
 22
         लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन

7.419

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1468

क्र.-1947-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0041-अ- 82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयां है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम गुरला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

3

2

1

13.773

उन्हेल

उज्जैन

गुरला

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड़ एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.049

0.590

19/2

1

नागेश्वर पिता भेरुलाल रामीबाई पति नागेश्वर 25/59, दिनेश पिता बालाराम 14/59, सीमाबाई पति खेमराज 20/59, पता जावरा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.071

1.060

31/3/2

2

सरेकुंवर बेवा उंकारलाल 1/3 , बेबीकुंवर पिता उंकारसिह 1/3 , भंवरकुंवर पिता उंकारसिंह 1/3 . जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.894

2.340

32

3

गोविन्दराम पिता रामनारायण, मानकुवंर पुत्री रामनारायण , राजूबाई पुत्री रामनारायण, लीलाबाई पुत्री रामनारायण , राधेश्याम पिता रतनलाल, संजय पिता रतनलाल , संतोषबाई पुत्री रतनलाल, गीताबाई बेवा रतनलाल , जाति तेली पता उन्हेंहैल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.604

1.280

4

33/1

अशोककुमार पिता रामलाल 1/2 , राधेश्याम पिता रामलाल 1/2 , जाति धाकड पता उन्हैल नागदा उज्जैन म . प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.017

1.350

33/2

5

विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.199

0.920

6

33/3/1

कृष्णा पंवार पति लाखनसिंह पता राम मंदिर के पास लसुडीया सिंगवाडा देवास देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.598

0.930

7

33/3/2

विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.205

0.560

8

36/1

विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.170

0.560

9

36/4

भंमर पिता मादू 1/4 , प्रकाश पिता मादू 1/4, शांतु नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, भावना नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, जाति बागरी पता गुरला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.581

1.030

10

37/1

विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता

सिंचित

0.496

0.600-

11

38/1

0.017 सिंचित

0.560

12

38/2/1

मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.140

40

13

राजेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी101/331 , श्रवण पिता नाथूलाल जाति गारी पता देपालपुर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 230/331

सिंचित

0.170

0.170

14

41/1

विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.168

0.180

15

41/2

विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.108

16

0.170

41/3

विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.040

0.170

17

41/4

भंमर पिता मादू 1/4 , प्रकाश पिता मादू 1/4, शांतु नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, भावना नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4 , जाति बागरी पता गुरला नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1470

भूमि स्वामी का नाम

क्रमाक

कुल रकबा (हे .में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.057

0.440

42

18

राजेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 101/331 , श्रवण पिता नाथूलाल जाति गारी पता देपालपुर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 230/331

सिंचित

0.097

1.800

57/2

19

रामलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.700 0.275

58

20

देवेन्द्र बामन पिता अम्बाराम आकाश बामन पिता अमनसिंह पता हामूखेडी देवास रोड उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.251

4.680

123

21

पल्लव वैभव पिता कृष्णचन्द्र जाति पोरवाल पता 21 ए विशालनगरअन्नपूर्णा रोड इन्दोर विजया बैंक के पीछे इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.050

4.680

124

22

आश्विन पिता सतीश मारु पता उन्हेंल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.067

1.490

130

23

रेशमबाई पति पूरालाल जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.428

0.960

202

24

गोरधनलाल पिता भैरुलाल जाति महाजन पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.115

0.810

203

25

गोरधनलाल पिता भैरुलाल जाति महाजन पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.615

1.730

204

26

कंचनबाई बेवा दुर्गालाल जगदीश रामेश्वर गोपाल श्यामीबाई पिता दुर्गालाल जाति धाकड़ पता उन्हेल उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.045

1.040

205/1

27

कंचनबाई बेवा दुर्गालाल जगदीश रामेश्वर गोपाल श्यामीबाई पिता दुर्गालाल जाति धाकड़ पता उन्हेल उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.149

1.050

205/2

28

सिद्धनाथ पिता कालू जाति धाकड़ पता उन्हैल, नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

वर्तमान भूमि खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.350

0.400

206/2/1

29

सुरेश पूजा पिता जगदीश व भागवंता बाई पति जगदीश जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.095

0.600

206/2/2/1

30

राधेश्याम पिता रतनलाल जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.148

0.400

217/1

31

कपिल मंजूबाई पिता सोहनलाल प्रेमबाई बेवा सोहनलाल जाति माली 1/4, मोहन पिता चन्दू 1/4 , कलाबाई पिता चन्दू1/4 , नाथीबाई बेवा चन्दू 1/4 , जाति माली पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.162

0.360

217/2

32

नुसरतबी पति नईम बेगम जाति मुसलमान पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.554

1.520

218

33

कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.488

2.140

219

34

कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.253

3.300

220

35

कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.194

2.560

228

36

गोपाल पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.287

1.400

229

37

श्री वेरई माता ओटला स्थित ग्राम भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम ओंकाफ मुतल्लित देवस्थान

सिंचित

0.096

0.620

234

38

सुरेशचन्द्र पिता नागूलाल जाति माली पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.181

0.940

236/1/1

39

मोडसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1472

भूमि स्वामी का नाम

क्रमाक

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

सिंचित

0.018

0.060

236/1/2

40

हेमरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.211

1.340

237

41

हेमरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.263

1.340

238

42

सोदानसिंह पिता सूरजसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.140

0.740

239

43

कमलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.237

1.160

240

44

दरबारसिंह पिता अन्तरसिह 1/2 , हाकमबाई बेवा अन्तरसिह 1/2 , जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.145

0.740

240/990

45

रघुवीरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता गुरला उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.086

0.490

241/1

46

हेमरसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.098

0.500

241/2

47

मोडसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.230

1.040

242

48

जगदीश , धीरज , प्रीति, किर्ति पिता आत्माराम जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

13.773

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1948-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0030-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम खोकरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग

6

5

4

3

2

1

6.514

खोकरी

उन्हेल

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

                                                  वर्तमान     कुल     प्रभावित  अर्जित
                                                    भूमि     रकबा      रकबा    भूमिका
कमाक               भूमि स्वामी का नाम
                                                             (हे.में) हैं. में  प्रकार
                                                 खसरा न.
                                                              04       05        06
                          02                        03
 01
        दिनेशपूरी पिता रमेशपुरी जाति गोस्वामी पता  174       0.840    0.011     सिंचित
  1
        रुई घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        दिनेशपूरी पिता रमेशपुरी जाति गोस्वामी पता            0.160    0.071     सिंचित
  2                                               172/1
        रुई घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया                  0.580    0.459     सिंचित
        पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि   172/2
  3
       स्वामी
        विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया                  0.180    0.019     सिंचित
  4     पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि    169/2
        स्वामी
        उंकारनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया       168/1     0.840    0.010     सिंचित
  5
        पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1474

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.303

0.400

168/2

6

विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.364

0.860

173

7

दरगाह पीरशाह वाके देह हाजा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम ओंकाफ मुतल्लिकऔकाफ डिपार्टमेट

सिंचित

0.167

0.480

164/1

8

गेणाबाई पति उत्तमसिंह दीपक पिता उत्तमसिंह जाति भील पता राजपुरा देपालपुर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.024

1.000

164/2

9

राहुल ना.बा. पिता जगदीश ना.बा. सरक्षक माता हीराबाई पति जगदीश जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर भूमि स्वामी

सिंचित

0.290

0.790

165

10

गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश . भूमि स्वामी

सिंचित

0.446

1.130

163/1

11

गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.008

0.960

162

12

धर्मेन्द्र पिता चन्दरसिंह जाति आंजना पता ग्राम सेमलियाबीबी तहसील घट्टिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश स्वामी

सिंचित

0.059

0.420

181/510

13

सोहनसिंह पिता कचरू जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.477

2.530

153/1

14

गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.162

0.400

152

15

संतोष पिता सरदारसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.400

151

16

संतोष पिता सरदारसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वाभी

सिंचित

0.023

0.350

148

17

पर्वतसिंह गोयल सुरेश गोयल पिता शंकरलाल जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.441

0.510

149

18

भंवरसिह पिता फुलसिह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्रमाक भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हें. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.029

0.300

150

19

नरेंद्र पिता बालूसिंह 1/7 , राजेश पिता बालूसिंह 1/7 , कन्हेयालाल पिता बालूसिंह 1/7 , मधुबाई पिता बालूसिंह 1/7, राधाबाई पिता बालूसिंह 1/7, सुगनबाई बेवा बालूसिंह 1/7 , चंदा पायल पिता सत्यनारायण 1/7, जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेशं भूमि स्वामी

सिंचित

0.008

0.900

145/1

20

नरेन्द्र राजेश कन्हेयालाल राधा मधु पिता बालूसिंह सुगनबाई बेवा बालूसिंह भुलाबाई बेवा सत्यनारायण चंदा पायल पिता सत्यनारायण जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.033

0.110

145/2

21

लीलाबाई बेवा धनसिंह भमरसिंहबहादुर उमरावसिंह जसोदाबाई पिता धनसिंह अनिताबाई बेवा कमलसिंह शिवपाल राधा पिता कमलसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.048

0.100

145/3

22

मांगूबाई बेवा भेरू विक्रम जुझारसिंह हेमुबाई राजूबाई पिता भेरू जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.090

0.200

139/1/1

23

भेरूसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.111

0.200

139/1/2

24

जुझारसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.138

0.200

139/1/3

25

गुमानसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.144

0.200

139/1/4

26

देवीसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.140

0.480

139/2

27

रम्भाबाई बेवा शंकर नग्गुबाई केलाशबाई पिता शंकर कुलदीप निकिता शीला हर्षिता नाबा सर पिता जगदीश जगदीश पिता शिवलाल जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1476

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.176

0.790

137/1

28

भेरूसिंह जुझारसिंहगुमानसिंह देवीसिंह पिता पूनमचंद जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.032

0.800

137/2

29

भेरूसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.409

0.520

140/1

30

शंकरसिंह पिता नानूराम जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.520

140/2

31

रामेश्वर प्रकाश अशोक संगीताबाई पिता चन्दरसिंह राजूबाई बेवा चन्दरसिंह जाति भील पता जियाजीगढ़ नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

बापूलाल पिता भागीरथ 05/37, सजनबाई पिता भागीरथ 05/37 , कमलाबाई पिता भागीरथ 05/37 , लीलाबाई पिता भागीरथ 05/37, जानीबाई पिता भागीरथ 05/37 , रमेश पिता शंकरलाल 02/37, भादर पिता

सिंचित

0.036

0.370

77/1

32

शंकरलाल 02/37 , शिवाबाई पिता शंकरलाल 01/37, अवन्ताबाई बेवा शंकरलाल 01/37, रामसिंह पिता बालू 01/37 , सेवाराम पिता बालू 01/37, पेपाबाई पिता बालू 01/37 , कैलाशबाई पिता बालू 01/37 , चक्कीबाई उर्फ विष्णुबाई पिता बालू 01/37. गीताबाई बेवा बालू 01/37 , जाति चमार पता खोकरी उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.025

1.500

77/2

33

अवन्ताबाई बेवा शंकर रमेश बहादुर पिता शंकर जाति चमार पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.404

0.500

85

34

मुकेश पिता मांगीलाल जाति बलाई पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.120

0.500

86

35

मानसिंह, बहादुरसिंह, जयकुंवरबाई, रामकुंवरबाई पिता रामसिंह व सोरमबाई सव. पति रामसिंह जाति कीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

مدالله 1477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

36

भुपेन्द्रसिह पिता गोरधनसिह जाति राजपुत पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

37

भुपेन्द्रसिह पिता गोरधनसिह जाति राजपुत पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

38

जानीबाई बेवा लक्ष्मण नरसिंहपिता लक्ष्मण जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

39

भेरुलाल रामकरण करणसिंह पिता मनोहरसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

40

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.128

0.690

84/1/2

सिंचित

0.398

0.690

84/2/2

सिंचित

0.001

1.130

95/1

सिंचित

0.349

1.130

95/2

सिंचिंत

0.083

0.190

96/517

जितेन्द्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

41

सिंचित

0.030

0.050

96/1

शांतिबाई कृष्णाबाई विष्णुबाई उर्फ मानुबाई तेजुबाई रामुबाई पिता अम्बाराम जगदीश बनेसिंह पिता रणछोड़ लाल जाति चमार

42

सिंचित

0.246

0.430

96/2

दयाराम पिता अम्बाराम जाति चमार पता रामबालोदा कृषक खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6.514

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1478

क्र.-1949-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0035-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम पासलोद की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में

6

5

4

3

2

1

16.986

पासलोद

उन्हेल

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमाक

भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

01

सिंचित

0.099

1.260

194/1

1

02 सूरजबाई पति गणपत जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.048

0.200

194/2

2

शान्ताबाई पति सिद्धू जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.673

2.080

195

3

सूरजबाई बेवा गणपत 1/6, शांतिलाल पिता गणपत 1/6 , मोहनलाल पिता गणपत 1/6, मदनलाल पिता गणपत 1/6, गीताबाई पिता गणपत 1/6 . पार्वतावाई पिता गणपत 1/6, जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.524

1.070

196/1/1

4

बापू पिता थावर जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश 1479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्रमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.010

0.600

196/1/2

5

टीकमसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

1.065

3.080

202

6

कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.153

1.310

203

7

कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.113

1.350

204

8

कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.245

0.320

206/1

9

बालू पिता कालू जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.300 0.169

206/2

10

तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

0.140 सिंचित

0.330

207/1

11

बालू पिता कालू जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.115

0.160

207/2

12

तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.001

0.190

207/3

13

बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.090

0.370

266

14

बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.190

0.190

267/1

15

बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.165

0.180

267/2

16

तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.080

0.080

268

17

समन्दबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.220

0.220

269

18

समन्दबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

कंचनबाई बेवा रामचन्द्र 1/3 , अनिल

सिंचित

0,275

0.630

270/3

19

पिता रामचन्द्र 1/3 , सुनिता नाबालिग पुत्री रामचन्द्र संरक्षक माता खुद 1/3. जाति गारी पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.200

0.200

270/1

20

कंचनबाई बेवा रामचन्द्र 1/3 , अनिल पिता रामचन्द्र 1/3 , सुनिता नाबालिग पुत्री रामचन्द्र संरक्षक माता खुद 1/3 , जाति गारी पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.014

0.280

272/2

21

विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारायण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1480

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं . में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.078

0.330

272/3

22

विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारयण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन

सिंचित

0.073

0.160

272/4

23

विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारायण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन

सिंचित

0.360

0.510

273/2

24

विशालसिंह पिता कालूसिंह 1/10 , विलासकुंवर बेवा कालूसिंह 1/10 . धीरजसिंह पिता रुगनाथसिंह 1/5, भंवरकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5 , विष्णुकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5, कृष्णाकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5. जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.470

0.510

273/3

25

शिवनारायण नाबालिग पिता दुला1/2 , ओमप्रकाश पिता भागीरथ 1/2, जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.845

1.150

274

26

विशालसिंह पिता कालूसिंह 1/10 , विलासकुंवर बेवा कालूसिंह 1/10, धीरजसिंह पिता रुगनाथसिंह 1/5 , भंवरकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5, विष्णुकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5. कृष्णाकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5 , जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.257

1.170

275

27

राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई हि. 97/117, शंकरलाल पिता भागीरथ जाति चमार नि. जंहागीरपुर बड़नगर हि. 20/117 ,

सिंचित

0.045

0.150

277/1

28

बालेश्वर पिता रामा जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.532

1.830

308

29

नगजीराम पिता नंदराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

1 1481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

30

जगदीश पिता रामचन्द्र जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

31

मदनलाल पिता रामचन्द्र जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

32

नगजीराम पिता नंदराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

33

नारायण पिता रामचंद्र 1/2 , ईश्वरलाल पिता रामचंद्र 1/2, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

नारायण पिता रामचंद्र , ईश्वरलाल पिता रामचंद्र, सीताबाई पुत्री रामचंद्र, गीताबाई पुत्री रामचंद्र, शकुंतलाबाई पुत्री रामचंद्र.

34

दुर्गाबाई बेवा रामचंद्र , कमलाबाई पुत्री दयाराम, लीलाबाई पुत्री दयाराम, जमनाबाई पुत्री दयाराम , रामुबाई पुत्री दयाराम, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

35

बद्रीलाल सिध्नाथ सतीष पिता शोभाराम रमेशचन्द्र अशोक कमलाबाई पिता नागुलाल नन्दीबाई बेवा नागुलाल लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल बसंताबाई बेवा पन्नालाल राजेश आनन्दीलाल संजय पिता नानुराम रामकुवरबाई बेवा नानुराम जाति धाकड पता उन्हेल नागदा

36

बद्रीलाल सिध्नाथ सतीष पिता शोभाराम रमेशचन्द्र ' अशोक कमलाबाई पिता नागुलाल नन्दीबाई बेवा नागुलाल लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल बसंताबाई बेवा पन्नालाल राजेश नन्दीलाल संजय पिता नानुराम रामकुवरबाई बेवा नानुराम जाति धाकड पता उन्हेल नागदा

37

सिद्धनाथ पिता शोभाराम 65/75, कृष्णलाल पिता बाबुलाल खमोरिया 10/75, जाति धाकड पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में.

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.732

0.800

309/1

0.450 सिंचित

0.900

309/2

सिंचित

0.059

0.270

310

सिंचित

1.060 0.585

312/1

सिंचित

0.290 0.003

320

सिंचित

2.500 0.725

324

सिंचित

0.070 0.070

325

सिंचित

0.591

0.750

326 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1482

अर्जित भूमि का प्रकार कमाक भूमि स्वामी का नाम

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.052

0.290

327

38

दिनेशचन्द्र पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.792

1.320

332

39

दिनेशचन्द्र पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.658

0.950

354

40

गोरधनलाल पिता रामसुख व बद्रीलाल भेरूलाल केलाश मीराबाई पिता रामसुख सगित्रा धाकड़ जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.768

1.910

355

41

नन्दराम पिता रणछोड़ 1/3 , गोरधन पिता रणछोड़ 1/3 , बाबूलाल पिता रणछोड़ 1/3, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.530

1.910

356

42

दिनेशचन्द्रं पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.145

1.040

357

43

मायाबाई पति दिनेश जाति कुलंम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.019

0.160

359

44

रणजीत पिता सिद्धनाथ 1/3 . भैरुलाल पिता सिद्धनाथ 1/3 , नाथीबाई बेवा सिद्धनाथ 1/3, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.028

0.070

360

45

गोविन्द पिता रमेशचन्द्र 1/15 , हीरालाल पिता रमेशचन्द्र 1/15, कान्तिबाई पिता रमेशचन्द्र 1/15, ललिताबाई पिता रमेशचन्द्र 1/15 , जमनाबाई बेवा रमेशचन्द्र 1/15, कैलाशचन्द्र पिता जगन्नाथ 1/3 , मुन्नालाल पिता दुर्गालाल 1/9, ममताबाई पिता दुर्गालाल 1/9 , राजूबाई बेवा दुर्गालाल 1/9 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.127

0.200

362

46

गोरधनलाल पिता रामसुख व बद्रीलाल भेरूलाल केलाश मीराबाई पिता रामसुख सगित्रा धाकड़ जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.004

0.120

364

47

रणजीत पिता सिद्धनाथ 1/3 , भैरुलाल पिता सिद्धनाथ 1/3 , नाथीबाई बेवा सिद्धनाथ 1/3 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.

सिंचित

0.070

0.200

365

48

नंदराम पिता वजेराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.052

0.410

380/1

49

कैलाश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.006

0.350

380/2

50

कैलाश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

1.038

1.560

408/1

51

रामचन्द्र पिता शोभाराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.331

0.940

408/2

52

शांतिलाल, पिता रामचन्द्र 1/2 , दिनेश पिता रामचन्द्र 1/2 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.041

0.620

408/3

53

शांतिलाल पिता रामचन्द्र 1/2 , दिनेश पिता रामचन्द्र 1/2 . जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.028

0.310

411/2

54

कनीराम पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.460

0.580

413

55

इंदरसिंह, प्रीतमसिंह पिता भगवानसिंह , प्रकाशबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत पता गंगेड़ी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.580

0.580

414

56

इंदरसिंह, प्रीतमसिंह पिता भगवानसिंह, प्रकाशबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत पता गंगेड़ी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.074

0.470

415/1

57

संगीताबाई पति कैलाश जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.719

1.550

420/1

58

नागेश्वर पिता भेरूलाल 58/316 , रामीबाई पति नागेश्वर 57/316, परमेश्वर पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता खजुरिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश 101/316 , श्यामुबाई पति परमेश्वर 100/316 , जाति गुर्जर पता खजुरिया नागदा उज्जैन म. प्र.

16.986

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1484

क्र.-1952-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0033-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम आक्या नजीक की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

4

3

2

1

9.068

उन्हेल

उज्जैन

आक्या नजीक

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमिस्वामी का नाम

02

01

1

अर्जित भूमिका प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

0.272 सिंचित 0.330

253

हटेसिंह पिता आत्माराम जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

2

सिंचित

0.004

0.110

255/1

कमलसिंह पिता रुगनाथ जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

3

सिंचित

0.043

0.210

255/2

रामेश्वर पिता नाथूसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

4

पुरालाल पिता पीरा जाति आंजना पता आक्या नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी.

सिंचित

0.002

0.420

256 1485

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

0.036 सिंचित

0.110

255/617

5

राम पिता दुला जाति बलाई पता आक्या नजीक नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.860

2.660

251

6

रामसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.576

1.000

7

247/1

संजूबाई पति बहादरसिंह जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.038

0.460

246

8

बहादरसिंह पिता भंवरसिंह जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.589

1.600

248/1/1/2

9

पूरालाल पिता लालजी जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.400

248/1/2

10

दशरथः पिता बालुसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.598

1.200

248/2

11

कांताबाई पति पूरालाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.025

1.910

244

12

अर्जुनसिंह राहुल रेखा पूजा पिता शंकरलाल व राजूबाई विधवा शंकरलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.058

0.770

280/2/1

13

प्रेमबाई बेवा प्रभुलाल व दिनेश पिता प्रभुलाल जाति बरगुण्डा पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.156

0.400

14

203/1/1/2/2

जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.192

0.200

203/1/1/1

15

जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.105

0.400

203/1/2

16

जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.090

1.210

203/2/1

17

विक्रम पिता रामा जाति बलाई पता आक्यानजीक उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.382

0.400

203/2/2

18

जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1486

भूमि स्वामी का नाम

क्रमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हें. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.164

0.550

205/1

19

धर्मेन्द्र पिता सीताराम व पवनबाई बेवा सीताराम जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.752

1.200

205/2

20

बहादुरसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.080

1.650

204

21

देवीसिंह पिता रूगनाथ जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.297

0.800

206/1

22

मोती पिता भीमा जाति बंजारा पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.002

0.900

206/2

23

मानकुंवरबाई बेवा अर्जुनसिंह व कमलसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.564

2.050

201

24

सेवाराम पिता कालू जाति दर्जी पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.639

1.470

197

25

गेंदीबाई विधवा मांगीलाल व नगजी पिता मांगीलाल बहादुर राजू पिता मांगू जाति नाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.426

1.100

198

26

सेवाराम पिता कालू जाति दर्जी पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.130

199

27

रमेश पप्पू नाथू निर्मला पिता बापू रम्भाबाई विधवा बापू जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.025

0.760

191

28

तोलाराम ईश्वर सदीबाई धापूबाई कलाबाई शिवाबाई पिता गंगाराम व जगदीश जितेन्द्र अयोध्याबाई पिता रतनलाल व आशाबाई बेवा रतनलाल जाति सुतार पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.479

0.750

192

29

भारत व संदीप पिता मयाराम, हसुंबाई बेवा मयाराम , जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.317

0.830

196

30

भारतलाल पिता मयाराम जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.125

0.490

185

31

भारत व संदीप पिता मयाराम, हसुंबाई बेवा मयाराम, जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.195

2.410

186

32

गोपीलाल पिता धूलजी जाति आजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.406

0.500

184

33

सम्पतबाई पति बालूसिंह जाति बलाई पता क्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.098

0.500

183

34

गोपीलाल पिता धूलजी जाति आजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.377

0.500

182

35

शंकरलाल राजाराम फूलीबाई केलाशबाई पिता गणपत व रतनबाई पति स्व. गणपत जाति चमार

सिंचित

0.017

0.500

181

36

चंदर पिता रघुनाथ जाति बलाई पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.077

0.500

179

37

सम्पतबाई पति बालूसिंह जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

9.068

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1488

क्र.- 1953- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0034-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम रामाबालोदा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में

6

5

4

3

2

1

15.782

रामाबालोदा

उन्हेल

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (ह.में)

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.027

0.110

390/1/2

1

जितेंद्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता निवासी रामाबालोदा तहसील , नागदा उज्जैन

सिंचित

0.036

0.120

390/1/1/2

2

सीताबाई बेवा बगदीराम जाति चमार पता नि. रामाबालोदा हालमुकाम अंजनीनगर दीपिका टॉकीज के पास नागदा जिला उज्जैन

सिंचित

0.148

0.200

388/1

3

जितेंद्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता निवासी रामाबालोदा उज्जैन

सिंचित

0.540

0.700

388/2

4

कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश 1489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम कमाक

5

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.050

0.210

388/3

भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

6

सिंचित

0.005

0.290

345

भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूतं पता उज्जैन मध्य प्रदेश

7

रुखमाकुंवर पति भोमसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

8

कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

9

कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

10

सिंचित

0.298

0.600

387/1

सिंचित

0.246

0.310

387/2

सिंचित

0.200

0.430.

346/5

सिंचित

0.096

0.600

346/7

भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

11

बहादुरसिंह पिता बापू जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.103

0.210

385/1

बद्री पिता अम्बाराम 1/6 , दिनेश पिता बद्रीलाल 1/6 , शैतानबाई पिता अम्बाराम 1/6, राजूबाई पिता अम्बाराम 1/6, जानीबाई बेवा भैरु 1/30 . नागेश्वर पिता भैरु 1/30 , मनोहर पिता भैरु 1/30 .

12 चन्दरबाई पिता भैरु 1/30 , सुभद्राबाई पिता भैरु 1/30, गीताबाई बेवा रणछोड़ 1/24, भोला पिता रणछोड़ 1/24 , संदीप पिता रणछोड, गायत्री पिता रणछोड़ 1/24 , जाति चमार पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन

13

संतोषबाई बेवा पीरा जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश

14

सजनबाई पति बाबूलाल जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म. प्र.

15

0.435

0.580

348

असिंचित / पड़त

सिंचित

0.004

0.940

382

सिंचित

0.323

0.430

349

सिंचित

0.237

0.400

335/2/3

गोरधन पिता गब्बा जाति बंजारा पता नि ग्राम.रामाबालोदा तह नागदा नागदा उज्जैन

16

पूना पिता गब्बा जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

17

श्यामलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश

18

सिंचित

0.150

0.230

335/1

सिंचित

0.010

0.270

335/2/2

सिंचित

0.039

316 0.220

हाकम पिता मांगू, भैरु पिता मांगू, मोहन पिता मांगू जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

19

भुवान पिता प्रेमा जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

20

भुवान पिता प्रेमा जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा उज्जैन

सिंचित

0.760

1.200

317

सिंचित

0.061

0.090

318 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1490

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.069

0.320

319

21

धनूबाई बेवा मांगू, देवा पिता मांगू, प्रकाश पिता मांगू, जगदीश पिता मांगू, नाथीबाई पिता मांगू, बसंतीबाई पिता मांगू, इन्द्राबाई पिता मांगू, जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

0.310

319/1071

22

मुकेश पिता धन्ना जाति बंजारा पता उज्जैन

सिंचित

0.001

0.070

306/1

23

भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.050

0.070

306/2

24

भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.003

0.060

304/2

25

भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.220

0.290

301

26

भेरूलाल पिता रामचंद्र, कमलाबाई पिता रामचंद्र, मनीबाई बेवा मदन, राधाबाई बेवा इन्दरलाल , राहुल संदीप पूजा आरती पिता इन्दरलाल , भुवान पिता नारायण, भग्गा पिता नारायण, सीताबाई पिता नारायण, जानीबाई कमलाबाई शांताबाई पिता नारायण , पता

रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.144

0.190

300/1

27

भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.168

0.190

300/2

28

भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.048

0.120

299/1

29

भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.003

0.130

299/2

30

भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तह. उन्हेल उज्जैन

सिंचित

0.048

0.270

298

31

सजनबाई पति भग्गा जाति बंजारा पता रामाबालोदा उज्जैन मध्य प्रदेश 1491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हें. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.069

0.200

540

32

सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.039

0.310

541

33

सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.200

0.200

542

34

सीताबाई बेवा थावर 1/4, श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.278

0.420

543

35

सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा उज्जैन मध्यप्रदेश

सिंचित

0.001

0.400

199/1

36

भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.002

0.040

549/1

37

कालूराम चौधरी पिता रुगनाथ जाति गारी पता रामाबालोदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.070

0.190

548/1

38

वासुदेव पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.286

0.310

547/1

39

वासुदेव पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.166

0.290

547/2

40

गोपाल पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.009

0.240

546

41

किशोर पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.028

0.650

560/1

42

चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण' पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.211

0.360

561

43

चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.247

0.570

562/1

44

नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1492

कमाक भूमि स्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.154

0.450

562/2

45

सत्यनारायण पिता लालजी जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.035

0.140

563/1

46

नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.240

0.650

564

47

नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.298

0.330

565

48

नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश

कमलाबाई बेवा नंदराम , नरसिंह पिता नंदराम रतन पिता नंदराम, गनपत पिता नंदराम , मुकेश पिता पूनमचंद, राजेश पिता पूनमचंद, ताराबाई पिता पूनमचंद, संतोषी पिता पूनमचंद, सीताबाई बेवा पूनमचंद, रामुबाई पिता नन्दराम, बद्रीलाल पिता कचरु, भेरूलाल पिता कचरु, आत्माराम पिता

सिंचित

0.007

0.670

567

49 कचरु, भंवरबाई पिता नन्दराम, राजुबाई पिता नन्दराम, जसोदाबाई बेवा अमरजी, राधेश्याम पिता अमरजी, भागीरथ पिता अमरजी, तेजूबाई पिता अमरजी , तुलसाबाई पिता अमरजी, प्रहलाद पिता कुवंरजी, रम्भाबाई पिता कुवंरजी , नानूबाई पिता कुवंरजी, अन्तुबाई पिता कुवंरजी, रामलाल पिता देवा, जाति बागरी पता रामाबालोदा उज्जैन म. प्र.

कमलाबाई बेवा नंदराम, नरसिंह पिता नंदराम रतन पिता नंदराम, गनपत पिता नंदसम, मुकेश पिता पूनमचंद, राजेश पिता पूनमचंद, ताराबाई पिता पूनमचंद, संतोषी पिता पूनमचंद, सीताबाई बेवा पूनमचंद, रामुबाई पिता नन्दराम, बद्रीलाल पिता कचरु, भेरूलाल पिता कचरु , आत्माराम पिता

सिंचित

0.618

0.780

118

50 कचरु, भंवरबाई पिता नन्दराम, राजुबाई पिता नन्दराम, जसोदाबाई बेवा अमरजी, राधेश्याम पिता अमरजी, भागीरथ पिता अमरजी, तेजूबाई पिता अमरजी, तुलसाबाई पिता अमरजी, प्रहलाद पिता कुवंरजी , रम्भाबाई पिता कुवंरजी, नानूबाई पिता कुवंरजी, अन्तुबाई पिता कुवंरजी, रामलाल पिता देवा, जाति बागरी पता रामाबालोदा उज्जैन म . प्र.

1493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

51

चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

52

चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

53

चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

54

भंवरलाल पिता बद्रीलाल 1/4, शंकरलाल पिता बद्रीलाल 1/4, रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल 1/4, राधेश्याम पिता बद्रीलाल 1/4, जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

55

छुट्टन पिता सरजूपाल जाति गडरिया पता 692/6 महेश यादव नगर इन्दौर कृषक रामाबालोदा तहसील उन्हेल जिला उज्जैन 1/2, प्रकाशबाई पति फुन्दालाल जाति खारोल पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 1/2 ,

56

रामलाल पिता देवा जाति बागरी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन

57

गजेन्द्रकुमार पिता हुकुमचंद जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

58

रतनबाई बेवा बगदीराम 1/2 , ईश्वर पिता बगदीराम 1/2 जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन

59

चंचलबेन पति भरतभाई जाति जायसवाल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

60

मानुबाई पति ईश्वर जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह. नागदा नागदा

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित कबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे. में)

सिंचित

0.053

0.520

120/2/2

सिंचित

0.141

0.200

119/1

सिंचित

0.086

0.250

119/2

सिंचित

0.076

0.430

116

सिंचित

0.270

0.600

सिंचित

0.200

0.500

115/2

सिंचित

0.555

0.800

115/3

सिंचित

0.001

0.420

सिंचित

0.078

0.200

131/1/2

सिंचित

0.024

0.040

131/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1494

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

61

मानुबाई पति ईश्वर जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह.नागदा नागदा उज्जैन

62

रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

63

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न .

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित 0.220 0.104

132/1/3

सिंचित

0.045

2.860

132/2

सिंचित 1.000 0.248

133

ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर , शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

64

सिंचित

0.232

0.780

134

ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर , शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म.प्र .

65

ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर, शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म.प्र.

66

महावीरकुमार पिता कन्हैयालाल जाति जैन पता निवासी बड़ा बाजार उन्हेल कृ षक रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

67

राधेश्याम पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

68

शंकर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

الله

सिंचित

0.015

0.550

106

सिंचित

0.237

0.300

104/1

सिंचित

0.035

0.100

104/2

सिंचित

0.032

0.100

104/3 1495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

69

ईश्वर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह. नागदा नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

70

भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन

71

वर्तमान भूमि खसरा न .

प्रभावित रकबा हैं. में

अर्जित भूमि का प्रकार

(ह.में) कुल रकबा

सिंचित

0.023

104/4 0.100

0.240

सिंचित 105/1

0.115

सिंचित 0.100 0.094

105/2

महावीरकुमार पिता कन्हैयालाल जाति जैन पता निवासी बड़ा बाजार उन्हेल कृ षक रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

72

भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन

73

रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

74

रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

75

भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन

76

रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

77

शंकरलाल पिता बद्रीलाल 1/3 , राधेश्याम पिता बद्रीलाल 1/3.. ईश्वर पिता बद्रीलाल 1/3 , जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

78

रमेशचंद्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

79

शंकर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश

80

कचरुलाल पिता सेवाराम 1/3 . रमेशचन्द्र पिता सेवाराम 1/3 , भारत पिता विक्रमसिंह व उर्मिला दुर्गाबाई पवित्राबाई नाबालिक सरक्षक माता नर्मदाबाई व नर्मदाबाई पति विक्रमसिंह 1/3, जाति बागरी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित 0.250 0.095

135/1

सिंचित 0.210 0.002

135/2

सिंचित 0.370 0.265

103/5

सिंचित 0.130 0.059

103/6/1

सिंचित

0.200 0.162

103/6/2

सिंचित

103/4/2 0.400 0.155

सिंचित

0.100 0.064

103/4/3

सिंचित

0.510 0.038

103/3

1.200 0.476 सिंचित

108 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1496

भूमि स्वामी का नाम

क्रमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.044

0.110

76/1

81

कन्हैयालाल पिता राधू, रमेश पिता राधू कलाबाई पुत्री राधू, मांगूबाई बेवा राधू, शांताबाई बेवा बालू, भंवरलाल पिता बालू, पूनमचंद पिता बालू, कैलाशबाई पिता बालू, वरदीबाई पिता बालु मनूबाई पिता बालू, सुगनबाई पिता बालू, रामूबाई पिता बालू, जाति सुतार पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन

सिंचित

0.035

0.100

76/2/1

82

लीलाबाई पति रुगनाथ जाति बंजारा पता निवासी चककमेड तह. घटिया, कृषक रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन

सिंचित

0.065

0.500

76/2/2

83

कावबाई पति जस्सू जाति बंजारा पता चककमेड तहसील घटिया कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.735

1.970

77/2

84

विजयसिंह पिता हुकुमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.069

3.660

74

85

देवेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.068

0.450

78/1

86

राजेन्द्रसिंह पिता हाकमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.300

0.300

78/2

87

विजयसिंह पिता हुकुमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश .

सिंचित

0.366

0.660

80/2/1

88

भंवरलाल पिता मादू जाति खारोल पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.152

0.300

80/2/2

89

दिलीप पिता रमेश जाति माली पता निवासी माली मोहल्ला उन्हेल कृषक रामाबालोदा तह . नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.097

0.180

60/1

90

जीवन हाडा पिता शंकर हाडा जाति खारोल पता रामाबालोदा उन्हेल उज्जैन म.प्र.. भूमिस्वामी

सिंचित

0.467

1.240

60/2

91

भारतसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जीवन पिता शंकरलाल 1/3 , नागुसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्यप्रदेश 1497

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.021

0.480

59/1

92

मोहनबाई बेवा शंकरलाल, माया पिता शंकरलाल, अनिता पिता शंकरलाल , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.010

0.260

59/2

93

भंवरलाल पिता मादू जाति खारोल पता उज्जैन मध्य प्रदेश

सिंचित

0.068

0.250

58

94

भारतसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जीवन पिता शंकरलाल 1/3 , नागुसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्यप्रदेश

सिंचित

0.060 0.041

57/1

95

मदनसिंह पिता सजनसिंह 1/7 , कालूसिंह पिता सजनसिंह 1/7, सुगनबाई बेवा भगवानसिंह 1/7 , रामसिंह पिता भगवानसिंह 1/7, भारतसिंह पिता भगवानसिंह 1/7 , दातारसिंह पिता भगवानसिंह 1/7, संगीताबाई पिता भगवानसिंह 1/7, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पिपलियाडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.571

1.700

57/2

96

अनिल पिता बाबुलाल 1/5, सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, रामुबाई पति बाबुलाल 1/5. जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा

सिंचित

0.013

0.760

56

97

अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , रामुबाई पति बाबुलाल 1/5, जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा

सिंचित

0.167

0.540

55/1

98

अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5. सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , रामुबाई पति बाबुलाल 1/5. जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1498

कमाक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.मे)

सिंचित

0.628

2.170

55/2

99

कृष्णाबाई पति रामचन्द्र जाति बलाई पता उन्हेल, कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन

सिंचित

0.058

0.120

54/1

100

अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5. सुशील पिता बाबुलाल 1/5 , आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, रामुबाई पति बाबुलाल 1/5, जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा

सिंचित

0.154

0.200

54/2

101

कृष्णाबाई पति रामचन्द्र जाति बलाई पता उन्हेल, कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन

सिंचित

0.190

1.600

53

102

रजाक पिता गनीमोहम्मद , इकबाल पिता गनीमोहम्मद, कमाल पिता गनीमोहम्मद, सादिक पिता गनीमोहम्मद, सुन्नतबी पिता गनीमोहम्मद, जाति नायता पता निवासी देपालपुर जिला इंदौर कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश

15.782

कुल रकबा

उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1955-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0026-अ-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम कुण्डला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग

4

3

2

1

8.036

उन्हेल

उज्जैन

कुण्डला

6

5

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

02

01

1

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

सिंचित

0.190

0.490

166

बाबूखां शब्बीरखां मुबारिकखां इदीबाई बशीरनवी बिसमिल्लाबी जिन्नतबी पिता इब्राहीम जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

2

सिंचित

0.150

0.550

1.67

सुरेशचंद्र भारत प्रहलाद राकेश सीमा पिता गंगाराम, लीलाबाई बेबा गंगाराम, सजनबाई पिता बाल्या 14/25, राजाराम सीताराम कैलाशबाई रेशमबाई उर्फ भूलीबाई पिता कनीराम कंचनबाई बेबा कनीराम अंतरसिंह भगवानसिंह गोकुलसिंह पिता नाहरसिंह कृष्णपालसिंह सूरजसिंह पिता गजराज सिंह मांगुकुंवर बेबा गजराज सिंह 11/25, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1500

क्रमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.092

0.350

168

3

राजाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.120

0.420

169

4

बापूसिंह सजनसिंह नारायणसिंह पिता भुवानसिंह

सिंचित

0.117

0.420

170

5

बापूसिंह सजनसिंह नारायणसिंह पिता भुवानसिंह

सिंचित

0.657

4.400

176

6

विजयपाल पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

अंतरसिंह पिता नाहरसिंह 8/734 , कृष्णपाल सिंह पिता गजराजसिंह 31/734 , सूरजसिंह पिता गजराजसिंह 31/734, मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 30/734, भगवान सिंह पिता नाहरसिंह 92/734 , गोकुल सिंह पिता नाहर सिंह

सिंचित

0.031

1.680

163

7

72/734, उमेदा कुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, लालकुंवर पिता नाहरसिंह 91/734, रतनकुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, भायगकुंवर बेवा नाहरसिंह 91/734, राजपाल सिंह पिता मनोहरसिंह 20/734, जाति राजपूत. शारदा बाई पति सीताराम जाति बलाई 84/734, पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.224

164

1.150

8

सीताराम कैलाशबाई भूलीबाई उर्फ रेशमबांई राजाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.406

0.450

162

9

सुन्दरबाई बेवा थावर , हिरालाल पिता थावर जाति चमार पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.140

0.140

161

10

आशाराम भंवरबाई पिता हीरा मांगुबाई बेवा हीरा जाति बलाई पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.042

0.100

160

11

गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.050

0.050

159

12

आशाराम भंवरबाई पिता हीरा , मांगुबाई बेवा हीरा जाति बलाई पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.035

2.210

153

13

गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.109

0.520

158

14

गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुंण्डला नागदा उज्जैन मप्र भूमिस्वामी 1501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.861

2.480

157

15

गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.115

0.200

144/1/1

16

प्रेमकुंवरबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.064

0.530

144/1/2

17

राजपाल सिह पिता भगवानसिह 1/3 , शैलेन्द्र सिंह पिता भगवानसिह 1/3, बीनु कुंवर बेवा भगवानसिह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.009

0.310

99

18

मनोहरसिंह दरबारसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

अंतरसिंह पिता नाहरसिंह 8/734, कृष्णपाल सिंह पिता गजराजसिंह 31/734, सूरजसिंह पिता गजराजसिंह 31/734, मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 30/734, भगवान सिंह पिता नाहरसिंह 92/734, गोकुल सिंह पिता नाहर सिंह 72/734, उमेदा कुंवर पिता नाहरसिंह

सिंचित

0.202

0.310

100

19 92/734, लालकुंवर पिता नाहरसिंह 91/734, रतनकुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, भायगकुंवर बेवा नाहरसिंह 91/734, राजपाल सिंह पिता मनोहरसिंह 20/734 , जाति राजपूतः शारदा बाई पति सीताराम जाति बलाई 84/734, पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.258

0.310

101

20

कमल सिंह पिता बलवंत 1/3 , सोरभ कुंवर पिता बलवंत सिंह 1/3 , गहू कुंवर पिता बलवंत सिंह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.073

0.600

126/1

21

इकबाल पिता पीरुखां जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1502

प्रभावित रकबा हैं. में

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमिका प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.014

0.600

126/2

22

भुरु पिता पीरुखां जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.320

1.330

102

23

मनोहरसिंह दरबारसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.238

0.700

107

24

दरबारसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.109

0.880

105

25

गोकुलसिंह पिता नाहरसिंह. 1/3 . अनारसिंह पिता नाहरसिंह 1/3 , कृष्णपालसिंह सूरजसिंह पिता गजराजसिंह मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.367

0.780

106

26

दरबारसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.310

0.760

109

27

मनोहरसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0:523

1.550

111

28

जीवन्द्रसिंह अंतरकुंवर रामकुंवरबबलीकुंवर पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.001

0.850

110

29

दरबार सिंह मनोहरसिंह पिता सजनसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह , सजनसिंह पिता धुलसिंह, जाति राजपूत पता कुंडला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.292

0.420

112

30

आजाद खा पिता लाला खा जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कमाक भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न .

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

सिंचित

0.137

0.250

113

31

शब्बीरखां खाजू हकीमवगुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्का जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.470 0.129

116

32

शब्बीरखां खाजू हकीमवगुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्का जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.310

0.470

117

33

फातमाबीबेवाबरकत मुमताजबी पुत्री बरकत रईसउद्दीन युसूफखां पिता बरकत जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन म . प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.003

0.250

35

34

शब्बीरखां खाजू हकीम व गुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्काजाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1

सिंचित

0.167

0.210

34

35

फातमाबी बेवा बरकत, मुमताजबी पुत्री बरकत रईसउद्दीन युसूफ खां पिता बरकत जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.009

1.810

36

36

सतीश मंजू सोनू पिता इश्वरलाल भाग्वान्ता बाई बेवा इश्वरलाल कमलकिशोर महेश हेमंत तेजुबाई यशोदाबाई शारदाबाई पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता पिपलोदा सगोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

1.060 0.488

33

37

नफीसाबानो बेलिम पति मोहम्मद शफी बेलिम जाति मंसूरी पता 19/1 पेलेस माल रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.211

0.800

32

38

मोहनलाल मदनलाल शंकरलाल विजय राम शांताबाई कलाबाई पिता शम्भू व सजनबाई बेवा शम्भू जाति बागरी पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.463

0.900

31

39

राजूदास पिता नानूराम जाति बैरागी पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

8.036

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1504

क्र.-1958-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0031 -अ-82-

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम पिपल्याडाबी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमिकी अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

3

2

1

6.104

पिपल्याडाबी

उन्हेल

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्रमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.068

3.130

554

1

शांताबाई पति बाबूलाल जाति माली पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.475

1.200

554/658/1

2

निरभेसिंह पिता परथी, झूमाबाई बेवा परथी, जाति बंजारा पता पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.195

0.600

554/658/2

3

सूरजबाई बेवा सेवाराम , भुलाबाई पिता सेवाराम, भवरलाल पिता सेवाराम , श्रवण पिता गोविन्द, रेखाबाई पिता गोविन्द, ममताबाई पिता गोविन्द, कमलाबाई बेवा गोविन्द, जाति बंजारा पता पिपल्याडावी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                                     प्रभावित  अर्जित
                                                             कुल
                                             वर्तमान भूमि   रकबा    रकबा हैं. भूमि का
कमाक             भूमि स्वामी का नाम           खसरा न.
                                                            (हे.मे)    में     प्रकार
         गब्बा पिता बिहारीलाल जाति बंजारा
                                                            1.100    0.434    सिंचित
  4      पता पिल्याडावी नागदा उज्जैन म. प्र. 554/658/3/1
         भूमि स्वामी
         राजेंद्र कुमार पिता बहादुरसिंह जाति                0.460    0.188     सिंचित
  5      जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य    554/650/1
         प्रदेश भूमि स्वामी
         मुकेश जैन पिता बहादुरसिंह जाति                              0.200     सिंचित
         जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य    554/650/2      0.470
  6
         प्रदेश भूमि स्वामी
         राजेंद्र कुमार पिता बहादुरसिंह जाति                0.340    0.174     सिंचित
  7      जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य    553/637/1
         प्रदेश भूमि स्वामी
         मुकेश जैन पिता बहादुरसिंह जाति                                        सिंचित
                                             553/637/2      0.350    0.073
  8      जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य
         प्रदेश भूमि स्वामी
         मयंक पिता पारसमल व श्रिया व रिया
         पिता पारसमल जाति जैन पता                553        3.340    0.010     सिंचित
  9
         उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि
        स्वामी
         अनवर पिता इब्राहीम, इसराईल पिता
         इब्राहीम, जाति नायता मुसलमान पता                   0.580    0.477     सिंचित
  10                                            548/1
         पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
         भूमि स्वामी
         हारून पिता दौलत व वाहिद पटेल
         पिता अल्लानूर व मुख्त्यार पिता दरवेश               0.800    0.125     सिंचित
 11                                           550/1/2
         जाति मुसलमान पता जरखोदा उज्जैन
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         हारून पिता दौलत व वाहिद पटेल
         पिता अल्लानूर व मुख्त्यार पिता दरवेश               0.900    0.235     सिंचित
 12                                             550/2
         जाति मुसलमान पता जरखोदा उज्जैन
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         जितेन्द्र शर्मा पिता नेतराम शर्मा 1/2 ,
                                                            1.250    0.084     सिंचित
 13      पदम सिंह पिता दौलतराम 1/2, पता        549/1
         उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
         गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति                            0.058     सिंचित
         पोरवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि      551        2.490
 14
        स्वामी
         गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति                                      सिंचित
         पोरवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि      511        1.250    0.890
 15
        स्वामी
         शरीफाबी पति मोहम्मद इलियास जाति
                                                 515        0.280    0.058     सिंचित
 16      मुसलमान पता सिद्धवट मार्ग उज्जैन
         भेरूगढ़ उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1506

भूमि स्वामी का नाम

कमाक

17

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि का प्रकार

प्रभावित रकबा हैं. में

वर्तमान भूमि खसरा न.

सिंचित

0.083

0.090

510

गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति पोरवाल पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी

18

सिंचित

0.001

0.400

514/1

मोहम्मद मतीन पिता मोहम्मद इलियास जाति छिपा पता भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

19

सिंचित

0.034

0.590

514/2

मोहम्मद मतीन पिता मोहम्मद इलियास जाति छिपा पता भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

20

सिंचित

0.368

1.040

524/2

दिलीपसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

21

गायत्रीबाई पति दिलीपसिंह जाति राजपूत पता पिपल्याड़ाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

22

सिंचित

0.151

2.890

519/1

सिंचित

0.555

0.600

519/2

मोहम्मद आवेश पिता मोहम्मद इलयास जाति मुसलमान पता गली न ६ सिद्धवट मार्ग भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

23

सिंचित

0.394

1.000

527/2

सतीश मारु पिता चांदमल मारु जाति जैन पता स्टेशन रोड पुलिस थाने के सामने उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

24

सिंचित

0.774

1.000

527/3

सतीश मारु पिता चांदमल मारु जाति जैन पता स्टेशन रोड पुलिस थाने के सामने उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

6.104

कुल रकबा

उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. -1959-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम नागपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

06

05

04

03

02

01

9.451

नागपुरा

घट्टिया

उज्जैन

संभागीय प्रबंधक म.प्र . सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

खसरा न.

अर्जितभूमि का प्रकार

क्र.स.

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

01

1.478

सिंचित

2.870

520

1

02 श्रीराम मंदिर नागपुरा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान

सिंचित

0.024

1.470

521

2

श्रीराम मंदिर नागपुरा भूमिस्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान

सिंचित

0.022

1.000

519/1

जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा

3

सिंचित

0.078

2.900

519/2

4

रामसिह पिता परबतसिंह

सिंचित

0.024

0.200

519/3

जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा

5

सिंचित

0.241

2.660

233

6 भारतसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1508

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा न.

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट .में

क्र.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.475

0.990

232

7

लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत. योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेडी

सिंचित

0.103

0.350

231

8

सिचित

0.003

लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत , योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेडी

1.020

230

भारतसिह पिता रामसिंह जाति आंजना

9

सिंचित

0.706

1.420

218

10

सिंचित

0.270

लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह, योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेड़ी

0.620

219/1

11 शेरसिंह पिता मानसिंह जाति ठाकुर

सिंचित

0.022

0.050

219/2

सिंचित

12 सीमाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत

0.343

0.350

220

13 कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना

सिचित

0.130

0.330

221

14

सिधित

कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना

0.004

0.730

223

सिंचित

15 कमलसिंह पिता डूगरसिंह जाति आजना

0.396

2.410

214

16

सिंचित

कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना

0.028

0.470

213

हंसाबाई पति यशवंतसिह जाति आंजना

सिंचित

17

1.260

4.000

184/2

गोरधनसिंह पिता रतनसिंह जाति आंजना

18

सिचित

0.423

0.630

179

सिंचित

19 राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति जना

0.082

0.610

178

सिंचित

20 राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति आंजना

0.427

0.960

180

भगवानसिंह पिता करणसिंह जाति आंजना

21

0.052

0.120

181

22

सिचित

राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति आंजना

0.010

0.310

96

सिंचित

23 मांगीलाल पिता भेराजी पता पुरीखेड़ा घट्टिया

0.026

0.410

135

24

सिंचित

मांगीलाल पिता भेराजी पता पुरीखेड़ा घट्टिया

0.074

0.120

136

25

सिंचित

0.875

2.320

प्रकाश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता पुरीखेडा घट्टिया

132

26

सिंचित

0.462

जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता उज्जैन

0.530

131/1

27 गणेश पिता बापु जाति बन्जारा

सिंचित

0.155

1.170

131/2

28 बहादरसिंह पिता भुवान

29

सिंचित

0.027

0.990

123

विक्रम पिता मांगीलाल जाति बंजारा, प्रकाश पिता मांगीलाल. सिद्ध पिता मांगीलाल , रमेश पिता मागीलाल जाति बजारा पता पुरीखेडा घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.206

0,990

124

30 ईश्वर पिता गोपी जाति बंजारा पता पूरीखेडा घट्टिया

सिंचित

0.043

0.480

125

31

सिंधिल

0.572

अंतरसिंह पिता हजारी जाति बंजारा पता पुरीखेड़ा घट्टिया

0.980

126

32 मदनलाल पिता भुवान

सिंचित

0.410

1000

127

33

जशोदाबाई पति मुकेश जाति बंजारा पता पुरीखेडा घट्टिया

योग 9.451

उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. - 1939-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0045-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम मोहनपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

3

2

1

12.581

उज्जैन

मोहनपुरा

उज्जैन नगर

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.स.

अर्जित भूमि का प्रकार

खसरा न.

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

प्रभावित रकबा हेक्ट. में

कुल रकबा हेक्ट.में

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.016

0.105

630

1

तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग उज्जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेरभाई नालवाला पता इब्राहीमपुरा उज्जैन

सिंचित

0.240

0.878

609/1

2

पुष्पादेवी पति पारसमल जाति जैन

सिंचित

0.500

1.317

609/2

3 बालकृष्ण पिता रामचन्द्र जाति अहीर

सिंचित

0.165

2.268

561

4 बालकृष्ण पिता रामचन्द्र जाति

सिंचित

0.417

1.045

574

5 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी

सिंचित

0.311

0.679

575

6

मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी

0.509

सिंचित

1.306

573

7 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी

0.821

सिंचित

4.296

572

8 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1510

अर्जित भूमि का प्रकार

क्र.स.

खसरा न .

प्रभावित रकबा हेक्ट.में

कुल रकबा हेक्ट. में

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.271

1.378

629/1

9

तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेर भाई नालवाला पता इब्राहीम पुरा उज्जैन

सिंचित

0.831

1.767

629/2

10

तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेर भाई नालवाला पता इब्राहीम पुरा उज्जैन

सिंचित

0.384

0.631

644/684/1/1

11

सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.031

1.250

644/684/1/2

12

गुलताजबी बेवाकुहुदुस अहमद आमिर अरजान अली पिता कुद्दुस अहमद पता उज्जैन

सिंचित

0.485

1.463

643/1

13

सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.920

1.045

643/2

14

सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.037

0.397

477

15

प्रेमसिंह पिता चंदरसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा घट्टिया उज्जैन

सिंचित

0.610

1.882

476/2

16

रोहित कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार जाति जाट पता उज्जैन उज्जैन

सिंचित

1.881 1.037

467/1

17

गोपाल पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.204

1.463

464

18

रजनीकांत पिता भेरूलाल जाति ब्राह्मण पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.440

1.27

261/1

19

हरीराम पिता मांगीलाल रतनबाई बेवा मांगीलाल जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.014

0.815

256

20

सिताबाई पति सेवाराम जाति बाछडा पता मोहनपुरा उज्जैन

0.006

सिंचित

0.209

21

भागवन्ताबाई बेवा देवीसिंह जीवनसिंह तेजसिंह दशरथसिंह पिता देवीसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.639

0.658

9/2/2/1

22

अशोकसिंह पिता टेकसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन

सिंचित

0.540

1.734

9/1

23

रामकुंवरबाई पति भगवानसिंह जाति आंजना पता 21 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग मोहनपुरा नानाखेड़ा उज्जैन

सिंचित

0.167

0.167

10/1

24

महेशसिंह गोपालसिंह पिता भगवानसिंह जाति आंजना पता 21 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन

सिंचित

0.021

0.021

10/2

25

शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति आंजना उज्जैन

सिंचित

1.044

1.495

11/2/1/2

26

शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति आंजना उज्जैन

सिंचित

0.209

1.045

11/4

27 प्रहलाद पिता गोपीलाल पता मोहनपुरा उज्जैन

1.170

सिंचित

8.360

39/1

विकाससिंह पिता बालुसिंह जाति आंजना

28

सिंचित

0.194

1.902

24

29 बालूसिंह विक्रमसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना

सिंचित

0.348

2.880

25/2

30

अखिलेश पिता रूपनारायण रामिबाई विधवा ठाकुरलाल जाति माली पता काजीपुरा उज्जैन

योग 12.581

उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन

के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र.-104-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0004-अ- 82-202

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे. का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम ललियाना की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित लोक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

लोक प्रयोजन का उद्देश्य

जिला तहसील ग्राम

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

4

3

2

1

4.712

ललियाना

जावरा

रतलाम

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निनদশ उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईये का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

प्रभावित रकबा हैं. में

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

रकबा कुल (हे.मे)

अर्जित भूमिका प्रकार 06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.592

2.415

201

1

नानुराम पिता नागुड़ा जाति बागरी पता ललियाना जावरा रतलाम , सतोष बाई बेवा नागुड़ा जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.043

0.360

204/1

2

इरफानखान पिता सलीम खान 1/2, इमरानखान पिता सलीम खान 1/2, जाति मुसलमान पता नाउखेडी जावरा

सिंचित

1.553 0.320

205

3

भगवानदास बन्शीदास मुरलीदास रणछोड़दास लीला जशोदा पिता भागीरथदास , रामा पिता शोभाराम दास , बजरंगदास बालिग शोभाबाई नाबालिग पिता लक्ष्मणदास सर माता मानाबाई बेवा लक्ष्मणदास , शांतिदास बाबुदास अनोखीदास पिता धुलदास , कैलाशदास मीरा सुमित्रा पिता धुलदास व केशरबाई बेवा धुलदास , जाति बैरागी पता ललियाना जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी

सिंचित

0.180

0.183

4

206/1

इरफानखान पिता सलीम खान 1/2, इमरानखान पिता सलीम खान 1/2 , जाति मुसलमान पता नाउखेड़ी जावरा

सिंचित

0.181

0.184

5

206/2

शब्बीर सलीम तसलीम रजाक पिता मोहम्मद खॉ

सिंचित

0.236

1.012

6

207/1

शान्तीदास पता धूलदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा केलाशदास पता धूलदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1512

सिंचित

0.424

0.670

7

207/2

भगवानदास पिता भागीरथदास जाति बैरागी पता ललियाना

राकेश गोपाल राजेश पिता बद्रीलाल रामकुंवरबाई बेवा बद्रीलाल

सिंचित

0.733

2.187

8

213

मोहनलाल पार्वती पिता माना चन्द पवित्राबाई पिता हिरालाल आनदीबाई बेवा हिरालाल जाति कुलबी पता पाड़सुतया खाचरौद

सिंचित

0.632 0.032

9

214/1

गाविन्ददास पिता रामदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.176

0.335

10

212/1/1

राजाराम पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.335

0.335

11

212/1/2

लिम्बा पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.087

0.335

12

212/1/3

मेहताबलाल पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.632

1.771

215/2

13

शेरबानो पति गुलाबखां जाति मेवाती पत्ता ललियाना जावरा

सिंचित

0.670 0.130

217

14

रमेश पिता नागुलाल जाति कुलबी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.041

0.708

219

15

नागु पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम म.प्र.

सिंचित

0.011

1.429

222

16

नागू पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम, सजनबाई बेवा भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.277

0.328

17

218/1

नानुराम पिता नागुडा सपतबाई बैवा नागुडा सुखा अबाराम पता रूग्गा जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.041

0.165

218/2

18

पदमबाई पति राजाराम जाति बागरी पता ललियाना जावरा

सिंचित

0.164

0.166

218/3

19

रामकन्याबाई पति शम्भुलाल परमार जाति बागरी पता शितनगर रतलाम

सिंचित

0.077

0.531

221

20

नागु पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी

4.712

कुल रकबा

उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा,

जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1513

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

रतलाम, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र. -108-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0002-3-82-2024-25

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम केरवासा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित लोक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

लोक प्रयोजन का उद्देश्य

तहसील ग्राम

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में

6

5

4

3

1

2

3.965

केरवासा

जावरा

रतलाम

संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)

उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारकों की सूची )

प्रभावित रकबा हैं. में

कमाक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा न.

कुल रकबा (हे .में)

अर्जित भूमिका प्रकार

06

05

04

03

02

01

सिंचित

0.582

2.050

435/1

1

बंकटलाल, नरसिंग , गोविन्द पिता दुलीचन्द जाति धाकड पता निवासी ग्राम

सिंचित

0.120

1.031

435/2/1

2

प्रभुलाल पिता प्यारजी जाति धाकड पता निवासी ग्राम

सिंचित

0.395

0.516

435/2/2/1

3

भरत पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ पता जावरा

सिंचित

0.063

0.297

438/1/1/2

4

रोमा पति अंतिम हाड़ा जाति कंजर पता रजाखेड़ी जावरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1514

प्रभावित रकबा हैं. में

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमिका प्रकार

वर्तमान भूमि खसरा न.

भूमिस्वामी का नाम

कमाक

सिंचित

0.116

0.797

438/1/1/1

5

प्रदुम्नसिंह पिता रूपसिंह व भंवरकुवर बैवा रूपसिंह पता जावरा

सिंचित

0.395

2.253

441/1

6

गटटुसिंह पिता बच्चुसिंह जाति राजपुत पता केरवासा जावरा

सिंचित

0.445

1.808

438/2

7

सोहनसीह पिता भगतसीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा राजकूवर बेवा भगत सीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा महेन्द्र सीह पिता भगतसीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा

सिंचित

0.393

2.959

440

8

मांगु पिता गोविन्दराम जाति धाकड़ पता केरवासा जावरा

सिंचित

0.370

0.886

439

9

दिगपालसिंह पिता दातारसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता दातारसिंह, कृष्णाकुंवर बेवा दातारसिंह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा

सिंचित

1.080

7.942

446/1

10

मांगुबाई पुत्री नानूराम जाति धाकड पता केरवासा जावरा

सिंचित

0.006

0.355

445

11

मांगुबाई पुत्री नानूराम जाति धाकड पता केरवासा जावरा

3.965

कुल रकबा

उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बाथम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प.क्र.- 2807-भू-अर्जन-2024

रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

म०प्र ०पा०ज०कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मढ़ी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम मढ़ी

7.844 हे0

(घ) क्षेत्रफल / रकबा

वापसी योग्य खसरा क्रमांक

सरल क्रमांक

2

1

106

1

369

2

546

3

547

4

373

5

291

6

370

7

94

8

105

9

96

10

97

11

98

12

551

13

376

14

377

15

378

16

531

17

533

18

530

19

532

20

538

21

385

22

386

23

603/1058/1

24

603/1058/2

25

518

26

549

27

540

28

541

29

659

30

662

31

270

32

271

33

139

34

272

35

35 किता

महायोग

वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)

3

0.425

0.620

0.040

0.089

0.162

0.024

0.113

0.020

0.670

0.150

0.109

0.060

0.032

0.186

0.196

0.093

0.178

0.206

0.600

0.625

0.250

0.150

0.075

0.692

0.692

0.080

0.100

0.356

0.109

0.298

0.025

0.081

0.050

0.170

0.118

7.844

म०प्र०पा०ज ० कं० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 7.844 हे0

( 2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र० पा ०ज० कं ०लि० सिंरमीर (म ० प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने , के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु ।

( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1516

कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-38-अ-82-2023-24

कटनी, दिनांक 21 फरवरी 2025

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

:: अनुसूची::

1-

भूमि का वर्णनः-

कटनी

क. जिला

विजयराघवगढ ख. तहसील

गुडगुडौहा ग्राम

ग.

1.480 हेक्टेयर

अर्जित क्षेत्रफल

घ.

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

0.060 200/6

1

0.010 260/2

2

0.240 260/4

3

0.020 260/5

4

0.010 260/6

5

0.030 262/1

6

0.190 262/3

7

0.030 262/4

8

प.ह. न. 35

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.

0.050 302

9

0.100 303/1

10

0.100 309/2

11

0.100 407

12

0.030 412

13

0.100 416/2

14

0.200 416/3

15

0.210 440/1

16

1.480 हेक्ट.

कुल योग रकवा-

(2) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की देवरी मझगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।

(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।

(5) भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 4 मार्च 2025

प्र.क्र. 57-अ-82-2023-24

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया , जिला- राजगढ़ के ग्राम- सीलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

: अनुसूची ( 1 ):-

जिला: राजगढ़

तहसील: सुठालिया

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि (पूरक) का भू-अर्जन

प्रस्ताव, ग्राम- सीलखेड़ा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) विवरण

स.क.

रकबा

(3)

(2)

(1)

12.527

1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- सीलखेड़ा की शेष (पूरक) भूमि की आवश्यकता ।

12.527

कुल योग:

-: अनुसूची ( 2 ):

सर्वे नंबर

स.क्र.

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा (हेक्टयर में)

5

4

3

2

1

0.026

0.242

398/2/2

1

संदीप नाबा पिता दिनेश जाति अहीर पता नि. सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी

0.026

0.242

कुल 1 किता

0.535

3.351

906

0.060

1.265

397/1/2

सुरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता लक्ष्मणसिंह संरक्षक नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग , नरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता 2 लक्ष्मणसिंह संरक्षक नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग जाति राजपूत पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.595

4.616

कुल 2 किता

0.240

0.500

406/4

अमरसिंह पिता भोलाराम जाति चमार पता नि. सीलखेडी भूमि 3 स्वामी

0.240

0.500

कुल 1 किता

0.050

0.500

405/1/1/4

4

भारतसिंह पिता रोडजी जाति चमार पता राजगढ़ भूमि स्वामी

0,050

0.500

कुल 1 किता

0.037

0.126

408/4

5

बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.037

0.126

कुल 1 किता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1518

सर्वे नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

कुल रकबा (हेक्टयर में)

0.847

2.529

408/5

6

0.090

1.075

408/6

प्रेमसिंह पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग , जगदीश पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग , गीताबाई पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग, केशरबाई बेवा मदनलाल हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी

0.937

3.604

कुल 2 किता

0.638

1.618

417/1

7

काशीराम, अमरसिंह पिता शोभाराम, सुन्दरबाई पुत्री शोभाराम हि. 41 मोडसिंह मथरालाल पिता हजारीलाल पारवतीबाई बेवा हजारीलाल हि. 13 पे. बापूलाल दयाराम, जगन्नाथ, नारानसिंह पिता नरभा हि. 50 जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.638

1.618

कुल 1 किता

0.228

0.253

417/2

8

नारायणसिंह पिता नरभा जाति अहिर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.228

0.253

कुल 1 किता

0.038

0.821

420/1

9 धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति अहीर पता राजगढ़ भूमि स्वामी

0.038

0.821

कुल 1 किता

0.309

0.506

423/1/2/2

10

बनेसिंह पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.309

0.506

कुल 1 किता

0.312

1.770

423/2

11 प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.312

1.770

कुल 1 किता

0.208

1.068

424/1

12

लीला बाई पति मांगीलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.208

1.068

कुल 1 किता

0.057

0.535

424/2/2

13 हेमराज पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.057

0.535

कुल 1 किता

0.018

0.174

425/2/1

14 पर्वतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.018

0.174

कुल 1 किता

0.026

0.174

425/2/2

15

सजनसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

0.026

0.174

कुल 1 किता

0.050

0.304

900/11

मांगीलाल पिता कालूराम जाति गुर्जर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि 16स्वामी

0.050

0.304

कुल 1 किता

0.083

0.379

416/3

0.050

0.076

1307/416

लक्ष्मीनारायण पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , रमेशचंद्र पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , दिनेश पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, 17 कोमलबाई पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता. सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.133

0.455

कुल 2 किता 1519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा (हेक्टयर में)

0.100

0.380

908/1

18

हरिओम, सावित्रीबाई संगीताबाई ममताबाई पिता देवसिंह सरदारबाई बेवा देवसिंह जाति धोबी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.100

0.380

कुल 1 किता

0.115

2.706

912

19

लक्ष्मणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ भूमि स्वामी

0.115

2.706

कुल 1 किता

0.419.

0.530

909/1

20

मांगीलाल पिता ईसर जाति अहीर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.419

0.530

कुल 1 किता

0.115.

0.384

909/2

21

प्रेमसिंह पिता ईसर जाति जाति अहीर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी

0.115

0.384

कुल 1 किता

0.065

0.206

416/2/2/1

बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी

22

0.065

0.206

कुल 1 किता

0.045

0.207

416/2/2/2

23

भारतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.045

0.207

कुल 1 किता

0.020

0.126

416/2/4

24

बनेसिंह पिता गोरेलाल जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.020

0.126

कुल 1 किता

0.150

0.364

886/7/3

25 रोडजी पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

0.364

कुल 1 किता

0.080

0.228

886/7/4

26

फुन्दीलाल पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.080

0.228

कुल 1 किता

0.152

0.797

1067/899

27

ग्यारगीराम भोला नाथू पन्ना पिता कोकल्या मु. भंवरी बेवा कोकल्या हि. 5 पे. भोना प्रभू धूल्या पिता, गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.152

0.797

कुल 1 किता

0.101

0.101

892 893 894

आसाराम कालू पिता सरदार मु. मेवाबाई बेवा सरदार कंवरलाल मंगू रामप्रसाद पिता दोला किशन, मु. कस्तुरी बेवा बालकिशन मु. 28 काशी बेवा हीरा जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.101

0.101

कुल 1 किता

0.759

0.759

922/2

निर्मलाबाई पति प्रेमसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि 29स्वामी

0.759

0.759

कुल 1 किता

0.759

0.759

922/3

मांगीलाल, रामप्रसाद पिता बालकिशन तुलसीबाई, सम्पतबाई, 30 कमलाबाई पुत्री बालकिशन जाति भोई पता निवासी ग्राम जटियाखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.759

0.759

कुल 1 किता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1520

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)

कुल रकबा (हेक्टयर में)

0.050

0.253

1071/900

0.080

0.100

896/3

श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.190

0.190

1126/895

31

0.050

0.100

1072/896/2

0.115

0.243

895/2/3

0.485

0.886

कुल 5 किता

0.080

0.126

895/2/2/1

0.090

0.222

32

896/2/1

श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.170

0.348

कुल 2 किता

0.100

0.885

1060/896

रमेश पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग , रामबाबू पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग , मानसिंह पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 5/100 भाग , हजारीलाल पिता भोना जाति बिरजा हि. 25/100 भाग , वसन्तीबाई पुत्री दौला जाति अहीर हि. 437/1000 भाग , रूपसिंह पिता रामचरण जाति अहीर हि.

0.450

1.365

421

33 63/1000 भाग , प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग , रमेशचन्द्र पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग , घीसालाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर हि. 2/100 भाग , भारतसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर हि. 2/100 भाग , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.550

2.250

कुल 2 किता

0.126

0.126

423/1/1/2

34

लक्ष्मीनारायण पिता किशनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.126

0.126

कुल 1 किता

0.150

2.796

426/2

रामचरण, प्रेमसिंह, जगदीश , रमेशचंद्र पिता किशनलाल भूरीबाई, 35 सुगनबाई पिता किशनलाल जाति अहीर पता कडियाहाट सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.150

2.796

कुल 1 किता

0.170

0.255

923/4

36

दयालसिंह पिता गोरेलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.170

0.255

कुल 1 किता

0.055

0.175

923/2/1

37

बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.055

0.175

कुल 1 किता

0.055

0.175

923/2/2

38

भारतसिह पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.055

0.175

कुल 1 किता

0.038

0.127

923/1

39

बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.038

0.127

कुल 1 किता

0.190

0.500

406/7

40

हरिसिंह पिता हीरालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.190

0.500

कुल 1 किता

0.270

0.500

406/6

कमलसिंह पिता सुखराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि 41 स्वामी

0.270

0.500

कुल 1 किता 1521

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)

कुल रकबा (हेक्टयर में)

0.180

0.500

406/5

42

बापूलाल पिता भोलाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.180

0.500

कुल 1 किता

0.290

0.500

406/9

43

उधमसिंह पिता शंकर हि. 1/2 भाग , हेमराज पिता शंकर हि. 1/2 भाग, जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.290

0.500

कुल 1 किता

0.210

0.500

406/8

44

भारतसिंह पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.210

0.500

कुल 1 किता

0.140

0.250

406/1

45

मांगीलाल पिता हीरालाल हि. 1/2 भाग , कंचनबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग , जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.140

0.250

कुल 2 किता

0.180

0.375

406/3

मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

46

0.180

0.375

कुल । किता

0.190

0.500

405/1/1/1

भवरलाल पिता भागीरथ जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि 47 स्वामी

0.190

0.500

कुल 1 किता

0.370

0.500

405/1/1/11

मुलचन्द पिता गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि 48स्वामी

0.370

0.500

कुल 1 किता

0.410

0.500

405/1/1/15

भवरलाल पिता घीसालाल जातिा चमार पता निवासी ग्राम भूमि 49स्वामी

0.410

0.500

कुल 1 किता

0.025

0.126

408/1

धूलजी पिता खुमान जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50 अहस्तांतरणीय

0.025

0.126

कुल 1 किता

0.305

0.759

408/3

51

बद्रीलाल पिता मदनसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.305

0.759

कुल 1 किता

0.100

0.139

920/2/2/2

52 बद्रीलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.100

0.139

कुल 1 किता

0.080

0.529

895/2/1

53

जगदीश पिता शोभाराम हि. 1/6 भाग , सनीदेवल पिता शोभाराम हि. 1/6 भाग , अयोध्याबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , पिंकीबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , मनुबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , गेंदीबाई बेवा शोभाराम हि. 1/6 भाग , जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.080

0.529

कुल 1 किता

0.068

0.068

896/2/2

54

अर्जुन पिता रूपसिंह यादव जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.068

0.068

कुल 1 किता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1522

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

प्रभावित रकबा (हेक्टयर में )

कुल रकबा (हेक्टयर में)

0.090

0.161

895/1/1

दयाराम पिता नंदराम कलाबाई पुत्री नंदराम सम्पतबाई बेवा नंदराम जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

55

0.008

0.008

1130/922/1

0.098

0.169

कुल 2 किता

0.160

0.160

895/1/3

56

0.009

0.009

1130/922/3

छोटिया पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.169

0.169

कुल 2 किता

0.100

0.164

900/4

धापूबाई पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

57

0.100

0.164

कुल 1 किता

0.160

0.160

895/1/2

58

0.008

0.008

1130/922/2

हरिसिंह पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.168

0.168

कुल 2 किता

0.102

0.102

1077/900/1

59

शंभूलाल पिता मूलचंद जाति ब्रजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.102

0.102

कुल 1 किता

0.048

0.048

414/3

रामप्रसाद पिता अमरसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

60

0.048

0.048

कुल 1 किता

0.253

0.253

417/3

61

काशीराम, अमरसिंह सुन्दरबाई पिता शोभाराम हि. 41/100 भाग, मोडसिंह मथरालाल पिता हजारीलाल पारवतबाई बेवा हजारीलाल हि. 21/100 भाग, सोरमबाई, सरदारबाई, धापूबाई पिता बापूलाल ममताबाई पिता बापूलाल हि. 12/100 भाग, दयाराम, जगन्नाथ पिता नरभा हि. 26/100 भाग , पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.253

0.253

कुल 1 किता

12.527

39.270

कुल 73 किता

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.

1523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मऊगंज, दिनांक 15 अक्टूबर 2024

क्र. 101-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

(1)

0.004

(3) खीरी

मऊगंज

मऊगंज

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री,

नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत). रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 102-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

(1)

0.001

मऊगंज

मऊगंज

(3) मालातर 847

(5)

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1524

क्र. 101 -भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.002

(3) बहिकाथा

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 104-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.001

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) कीर्तीया कोठार

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 107-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.004

(3) उरुआ

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 110- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) (1)

0.001

(2) मऊगंज

मऊगंज

(3) शुकुलगंवा 993

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1526

क्र. 110-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.001

(3) कीर्तीय

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 113-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(1)

(4) 0.001

(2) मऊगंज

मऊगंज

(3) कीर्तीया पैपखार

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 116- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.001

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) पंडित पुरवा 642

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई

परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 119- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

0.001 (1) मऊगंज

(2) मऊगंज

(3) महगू पुरवा 829

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1528

पत्र क्र. 122- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(1)

(4) 0.003

(2) मऊगंज

मऊगंज

(3) रतनगँवा 898

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 125- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

(1)

0.002 मऊगंज

मऊगंज

(3) रतनगँवा मुडवार

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. 128-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(3)

(4) 0.001 (2) मऊगंज

(1) मऊगंज

पहाड़ी भोलाराम 604

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 131 -भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

0.002

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) पहाड़ी मझियार

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1530

पत्र क्र. 134- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) (1)

0.002 (2) मऊगंज

मऊगंज

(3) पहाड़ी अमोच 602

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 137- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) (1)

0.001

(2) मऊगंज

मऊगंज

(3) पहाड़ी धनीराम 600

(6) (5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. 140-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

0.003 मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) सेमरिया 1009

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री,

(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अंतर्गत) .

परियोजना, संभाग

(5) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 143-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) (1)

0.008

(2) मऊगंज

मऊगंज

(3) पकरा 558

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1532

पत्र क्र. 146-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) (1)

0.003

(3) नरैनी

(2) मऊगंज

मऊगंज

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 149- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

(1)

0.005 मऊगंज

मऊगंज

(3) उधौ पुरवा

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 152- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(2)

(1)

0.001 मऊगंज

मऊगंज

(3) घेलौही कोठार

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 155-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.001

बहेरा कला

मऊगंज

मऊगंज

(5)

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1534

क्र. 158-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.005

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) सेमरिया कुंजबिहरिया

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 161 -भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4)

में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.008

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) शुकुलगंवा 992

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 164-भू-अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.006

(2) मऊगंज

(3) बमुरिहा

(1) मऊगंज

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 167-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.006

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) जमुरहा 346

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1536

क्र. 170-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.003

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) मुदरिया

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 173-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.008

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) दुबगंवा कुर्मियान

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 176- भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.001

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) मोर्चा अटारी

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 179- भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.005

(2) मऊगंज

(3) महुबागदरा

(1) मऊगंज

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1538

पत्र क्र. 182- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.006

(2) मऊगंज

(3) बमुरिहा

(1) मऊगंज

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 185- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.005

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) रामपुर 904

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. 188- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(3)

(4) 0.002

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

सेमरिया वृन्दावन

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 191 - भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

0.002

(3) जाकी कोठार

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1540

पत्र क्र. 194- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(1)

(4) 0.003

(3) घोरा कोठार

(2) मऊगंज

मऊगंज

(6)

(5)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 197-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

0.006

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) नौढिया 554

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

1541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. 200- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4) 0.002

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) अटरा खुर्द 5

(6)

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 203-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का विवरण तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(4)

0.004

(2) मऊगंज

(1) मऊगंज

(3) ढोगावल 421

(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र .) .

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1542

पत्र क्र. 206-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

ग्राम

धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में.)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.008

मऊगंज

मऊगंज

हटवा सोहरान 1034

डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ).

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2025

क्र. 263-भू- अर्जन- 2025.- चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत तहसील बैरसिया के ग्राम कोलूखेड़ी, मजीदगढ एवं खेडली के भू-अर्जन प्रकरणों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अधीन दिनांक 16 फरवरी 2024 को प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के उपरांत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण में समय लगने की संभावना है.

अतः नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में तहसील बैरसिया जिला भोपाल के वर्णित ग्रामों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 7 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के उपरांत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की विधिक परिस्थितियां विद्यमान होने से धारा 25 के अधीन अधिनिर्णय की अवधि को बारह मास के लिए बढ़ाया जाता है: -

अनुसूची

ग्राम

तहसील

अर्जन हेतु

जिला

भू-अर्जन प्रकरण

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

प्रस्तावित रकबा

क्रमांक

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

टेम मध्यम परियोजना

1.3872

बैरसिया 94/बी-121/2023-24

भोपाल

13.034

मजीदगढ खेडली कोलूखेडी

1.0511

95/बी-121/2023-24 96/बी-121/2023-24

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 5 फरवरी 2025

प्रारुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

क्र. भू-अर्जन- 2025-299-प्र. क्र. 12-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन-प्र. क्र.12-अ-82-2024-25, दिनांक 10 जनवरी 2025 द्वारा , राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/ पटवारी

जिला

हल्काक्रमांक

लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.08

98/1

ग्रामकोकलाखेड़ी

उज्जैन

उज्जैन

0.28

100/4

पटवारी हल्का

0.05

98/4

क्रमांक 26

0.08

98/2

0.03

100/1

0.52

कुल योग [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1544

प्रारुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

क्र. भू-अर्जन- 2025-300-प्र. क्र. 13-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन-प्र. क्र.13-अ-82-2024-25, दिनांक 10 जनवरी 2025 द्वारा, राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार , कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकं समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के

खसरा क्रमांक

तहसील

ग्राम/ पटवारी

जिला

लिये अर्जित की जाने

हल्का क्रमांक

वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

0.09

183

उज्जैन

ग्राम पिपलियाराघो

उज्जैन

0.08

196

पटवारी हल्का

0.09

क्रमांक 25

208/1

0.07

257

0.27

274

0.02

289/1

0.02

256

0.01

277

0.10

197/2

0.75

कुल योग

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

1545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. एफ- IPI-5-0018-2025- A- ग्यारह.- प्रदेश में वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 को " उद्योग संवर्धन नीति 2025 " जारी की गई.

2. विभागीय आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी की गई उक्त नीति में परिशिष्ट- V के पश्चात् परिशिष्ट- VI जोड़ा जाकर मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम , 2019 (यथा संशोधित 2022) को संलग्न परिशिष्ट- VI अनुसार संशोधित किया जाता है. यह संशोधन दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होंगे. शेष नियम यथावत् रहेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव .

MADHYA PRADESH INDUSTRIAL PROMOTION POLICY , 2025

ANNEXURE VI - CHANGES IN THE MP STATE INDUSTRIAL LAND AND BUILDING MANAGEMENT RULES 2019 (AS AMENDED IN 2022 )

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2025 )

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2022 )

मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2025 ) " एतद द्वारा जारी करता हैः-

मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2022 ) " एतद द्वारा जारी करता है:-

परिभाषाएं

(2) क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी सेअभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर , इंदौर, जबलपुर , रीवा, उज्जैन, चम्बल, नर्मदापुरम , शहडोल तथा सागर में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें ।

(2) (6) परिभाषाएं - क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी-से (6) अभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर , इंदौर , जबलपुर तथा रीवा में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें ।

औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व/ आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये जाने वाले किसी क्षेत्र से है, किसी भी यथा औद्योगिक क्षेत्र, आद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स , स्टोनपार्क, जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क , आईटी पार्क , डायमण्डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क , जैव प्रौद्योगिकी पार्क , निर्यात्पार्क , विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे ।

यथा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत (9) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व / आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये/ जाने वाले किसी क्षेत्र से है, चाहे उसे किसी भी नाम औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स , स्टोनपार्क , जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क , आईटी पार्क, डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यातपार्क, विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे तथा ऐसी अविकसित भूमि जहां पर एक से अधिक औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1546

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि औद्योगिक लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि।

(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि- औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि ।

10.9 औद्योगिक विकासाधीन भूमि औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन निगम के आधिपत्य की अविकसित भूमि जिस पर अधोसंरचना विकास कार्य प्रचलन में है ।

(18) निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस , (कंटेनर) , सिक्यूरिटी ऑफिस, पावरसब- स्टेशन , पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, शेडेड पार्किंग , विद्युत जनरेटर सेट/ बायलर रूम, अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है । बाउण्ड्रीवॉल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे ।

(18) निर्मित क्षेत्र - से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस , (कंटेनर) , सिक्यूरिटी ऑफिस , पावरसब - स्टेशन, पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, विद्युत जनरेटर सेट/बायलररूम , अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है । बाउण्ड्रीवॉल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे ।

(23) विकास शुल्क से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी ।

(23 ) विकास शुल्क से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी तथा ऐसी राशि जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है पर अधोसरंचना का विकास निगम द्वारा आवंटन के पश्चात किया जाता है ।

(24) भूमि आवंटन समिति भूमि आवंटन समिति से तात्पर्य है कि शासन द्वारा समय - समय पर गठित समिति जो कि भूमि आवंटन हेतु निर्णय लेने में सक्षम होगी ।

(4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता - (4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता -

निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की ( 1 ) स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग (1) की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/ उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड 1547

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

का आवंटन किया जा सकेगा : -

का आवंटन किया जा सकेगा : -

(i ) वृहद उद्योग इकाई ।

(i ) वृहद उद्योग इकाई ।

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।

(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई ।

(iii) व्यवसायिक, आवासीय, लाजिस्टिक एवं वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन ।

(iii) व्यवसायिक, आवासीय, वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन ।

(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा। अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों को पृथक- पृथक दर्शाया जावेगा।

(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा । अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों विक्रय योग्य एमिनिटिज एवं गैर विक्रय योग्य एमिनिटिज को पृथक - पृथक दर्शाया जावेगा ।

(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों तथा वृहद लॉजिस्टिक हब एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधियों के लिए ही आवंटित की जा सकेगी ।

(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों को ही आवंटित की जा सकेगी ।

भाग-1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन भाग – 1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन

औद्योगिक भूमि/ भवन आवंटन के अधिकार : - औद्योगिक भूमि/ भवन आवंटन के (8 ) (8) अधिकार:-

(ब) विलोपित

(ब) औद्योगिक प्रयोजन हेतु 20 हेक्टेयर तक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा , 20 हेक्टेयर से अधिक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1548

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

( 10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -

(10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -

(अ) में छूट- अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य (अ) अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट-

(iv ) लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाऊसिंग गतिविधि हेतु आवंटित अविकसित भूमि की प्रब्याजी भूमि के मुल्य के बराबर होगी ।

(स) वेयरहाउसिंग प्रयोजन एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी , भूमि के मूल्य के बराबर होगी ।

लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु (स) भूमि प्रब्याजी की गणना प्रचलित लॉजिस्टिक /वेयरहाउसिंग नीति अनुसार की जाएगी एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी, भूमि के मूल्य के बराबर होगी ।

( 12 ) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया : - ( 12) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया : -

यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र अंतर्गत आता है तो इसका आवंटन प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।

(i ) अविकसित भूमि - सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम 30 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा ।

यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित हो तो इसका आवंटन प्रस्तावित निवेश , रोजगार एवं परियोजना का आकलन कर एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा ।

यदि इकाई द्वारा उक्त अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो इकाई के पक्ष में जारी भूमि आवंटन स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी । आशय (ⅰ ) पत्र जारी होने के बाद नियमानुसार भूमि आवंटन आदेश जारी कर लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय , एमपीआयडीसी द्वारा की जायेगी ।

अविकसित भूमि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि रूपये 05 करोड़ से कम होने पर अधिकतम 30 दिवस तथा राशि रूपये 05 करोड़ से अधिक होने पर अधिकतम 45 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा ।

(स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/ भवन का आवंटन हेतु एमपीआयडीसी के (स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन हेतु 1549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

पोर्टल पर प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी - एमपीआयडीसी के पोर्टल पर ई- बिडिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी -

1. ई- बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, हेतु प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किये जायेंगे ।

1. एमपीआईडीसी द्वारा नवीन विकसित या विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथम बार ई- बिडिंग के माध्यम से आवंटन किया जाएगा । प्रथम ई-बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध शेष भूखण्ड प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर वृहद् एवं मेगा परियोजना हेतु उपलब्ध होगी एवं एमएसएमई इकाईयों हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड के आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ।

2. उद्योग संवर्धन नीति-2025 में घोषित मेगा प्रोजेक्ट्सको ई-बिडिंग प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए प्रस्तावित निवेश , रोजगार एवं उत्पाद के आधार पर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा भूमि आवंटित की जा सकेगी ।

अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा । किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर ई- बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी । 2. प्रत्येक माह के 16वे दिवस (सार्वजनिक

3. ई- बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे ।

3. ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, निविदा जारी दिनांक से 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किये जायेंगे एवं उक्त हेतु पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जाएगा ।

4. निविदा जारी दिनांक से 16वे दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा । किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर ई- बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी ।

4. ई- बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा । भूखण्ड हेतु बेस प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा । न्यूनतम बिड राशि बेसप्राईज के अतिरिक्त ₹ 1,00,000/ - होगी , तदोपरांत ₹ 25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी । ई- बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

ई - बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी 5. उच्चतम बिड करने वाले सफल आवेदक को 5.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1550

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे ।

भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा । भू- भाटक की गणना बेस प्राईज की प्रब्याजी पर की जायेगी । असफल आवेदकों (बिडर) द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी ।

ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू- खण्ड की आवश्यकता एवं क्षेत्रफल का आंकलन कर भूखण्ड का आवंटन करेगा। ई- बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने तथा बिडिंग पश्चात हुए आवंटन को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी को होंगे । ई - बिडिंग हेतु नीतिगत प्रक्रिया का निर्धारण संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा किया जा सकेगा।

6. ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा । भूखण्ड हेतु बेस -प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा । 01 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हेतु न्यूनतम बिड राशि बेस प्राईस के अतिरिक्त ₹25,000/- होगी तथा 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु न्यूनतम बिड बेस प्राईस के अतिरिक्त ₹ 1,00,000/- होगी तदोपरांत ₹25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई - बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

7. ई- बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भूमि आवंटन हेतु ली जाने वाली बेस प्राईज के उपर बिड की गई राशि अधिकतम 15 दिवस में जमा कराई जा सकेगी जिसके उपरांत आशय पत्र जारी किया जाएगा ।

8. ई-बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर यदि किसी भूखण्ड/भूमि का मूल्य राशि रू.20 करोड़ या उससे अधिक होने पर आवेदक को राशि के भुगतान हेतु आशय पत्र जारी दिनांक से 04 समान त्रैमासिक किश्तों ( अधिकतम 01 वर्ष) में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्ण भुगतान के उपरांत भूमि आवंटन एवं अन्य पश्चावर्ती कार्यवाही की जाएगी ।

9. एमपीआईडीसी की विशेष परियोजनाओं मोहासा-बाबई विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र निर्माण पार्क , पीथमपुर सेक्टर -7 , मेडिकल डिवाईस पार्क उज्जैन, पीएम मित्रा पार्क इन्दौर एवं अन्य समान परियोजनाओं का भूमि आवंटन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार ही किया जाएगा।

1551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

(13 ) भू- खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य: - (13) भू-खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य: -

(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन : आवंटन आदेश पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया की शर्त अनुसार 30 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी । यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 30 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण -दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी द्वारा अधिकतम १० दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी । यदि उक्त समयावधि में जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा । लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा ।

(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन आवंटन आदेश की शर्त अनुसार 10 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी। यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 10 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक एमपीआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 60 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी । यदि उक्त समयावधि में पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा । लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा ।

(v) आधिपत्यः पटट्दाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 03 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा । आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी । इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा ।

(v) आधिपत्यः पटट्दाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 10 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी । इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा । यदि इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि में आधिपत्य हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो पट्टाभिलेख निष्पादन दिनांक से इकाई के पक्ष में डीम्ड पजेशन माना जाएगा ।

(vii ) विलोपित

(vii ) उपरोक्त के अतिरिक्त "परिशिष्ट - सी" में श्रेणीकृत औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भुगतान योग्य राशि में छूट एवं किश्तों में भुगतान के विकल्प उपलब्ध है । परिशिष्ट-सी के विकल्पों का चयन करने पर विकल्प अनुसार समयावधि एवं प्रावधान लागू होंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1552

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

( 14 ) पटटे की अवधि- पट्टे की अवधि भूमि आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30वर्ष होगी ।

(14) पटटे की अवधि पट्टे की अवधि समस्त आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष होगी ।

(16) परियोजना का क्रियान्वयन: -

(16) परियोजना का क्रियान्वयन : -

(vii ) परिशिष्ट- ए एवं परिशिष्ट- बी में वर्णित औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों द्वारा यदि उत्पाद परिवर्तन किया जाता है तो लीज डीड में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी एवं उक्त इकाईयों द्वारा संबंधित एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना अनिवार्य होगा ।

( 17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन-:

(17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन-:

(i भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान डिबेन्चर्स ट्रस्टी, कन्सोर्शियम लीड बैंकर के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी, किन्तु इस संबंध में एमपीआयडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा । इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा ।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी , किन्तु इस संबंध में एमपीआयडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा । इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे । प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा ।

अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण-: (18 )

(18 ) अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण-:

(i ) किसी औ‌द्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू- खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, (यदि उपलब्ध है) , जो उसे आवंटित भू-खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न हो एवं जिसमें कोई (i ) किसी औ‌द्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू- खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, ( यदि उपलब्ध है) , जो उसे आवंटित भू- खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न 1553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

हो एवं जिसमें कोई पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आंवटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा । यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू- भाटक तत्समय लागू भू- भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा ।

पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आंवटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा । यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू- भाटक तत्समय लागू भू- भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा । इस अवधि का स्पष्ट पता न चल पाने की दशा में मूल पटटाभिलेख की दिनांक को ही आधिपत्य की दिनांक मान लिया जायेगा।

हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया : - (19)

( 19) हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया: -

लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क : - (अ) लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क:- (अ)

2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number ( CIN ) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा । परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का CIN परिवर्तित

होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी - 2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN ) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा । परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का पंजीयन क्रमांक परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी-

(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/ शर्तों केअधीन होगी: -

(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तों के अधीन होगी:-

(ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन समस्त प्रकार (ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1554

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

समस्त प्रकार की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में प्रब्याजी का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 15 प्रतिशत नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा ।

1 ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो ।

तालिका विलोपित

प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत ।

2

(iv) पूर्व इकाई द्वारा जमा सुरक्षा निधि को हस्तांतरण के समय नवीन इकाई से ली जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित किया जावेगा।

प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।

ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।

प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास प्रतिशत। शुल्क का 10

3 ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रू. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में ।

(30) पटटे की अवधि पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी ।

(30) पटटे की अवधि पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी ।

1555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रस्तावित संशोधन नियम

प्रचलित नियम

(38 ) पटटे की अवधि:- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी ।

(38) पटटे की अवधि:- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी।

(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना: -

(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना: -

(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा ।

(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा। उक्त कार्यवाही हेतु आवंटी अधिकारी द्वारा 30 दिवसीय सूचना- पत्र जारी किया जाएगा । सूचना- पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर यदि इकाई की ओर से कोई भी प्रतिनिधि निरस्तीकरण डीड निष्पादन हेतु संबंधित कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में आवंटी अधिकारी एकतरफा निरस्तीकरण डीड निष्पादित एवं पंजीकृत कर सकेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1556

भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया

निगम पोर्टल पर भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन

1

07दिवस में मुख्यालय द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर प्रेषित

क्षेत्रीय कार्यालय 15 दिवस में गुण- दोष के आधार पर हस्तांतरण हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी

हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशिके 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा।

मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात 30दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

लीज निरस्तीकरण की स्थिति में उक्त प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया

अपात्र इकाईयों का आवेदन मुख्यालय द्वारा निरस्तकिया जावेगा पात्र इकाईयों को मुख्यालय द्वारा लीजडीड बहाल कर हस्तांतरण की अनुमतिदी जाएगी

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशि के 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा ।

मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात30 दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

मेगा/वृहद् परियोजना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया (प्रथम आओ प्रथम पाओ हेतु)

निगम पोर्टल परविकसित/ अविकसित भूमि आवंटन हेतु आवेदन

1

07दिवस में मुख्यालय स्तर पर गठित आवंटन कमेटी द्वारा आवेदनों का परीक्षण (प्रस्तावित, निवेश, रोजगार एवं उत्पाद आदि के आधार पर) 1

चयनित आवेदकों/इकाई को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकतम 30 दिवस में आमंत्रित किया जाएगा (यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र अंतर्गत है तो प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष) (यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र सीमा के बाहर है तो एमपीआईडीसी के समक्ष)

प्रस्तुतीकरण के 03 दिवस में पात्र इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु प्रिमीयम की 25 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाएगा

1

संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 03 दिवस में मांगपत्र जारी किया जाएगा

मांगपत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 07 दिवस में आशय पत्र जारी किया जाएगा

आशय पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिवस में आवंटन पत्र जारी किया जाएगा

आवंटन पत्र जारी किये जाने के पश्चात 30 दिवस में भूमि आवंटन हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा

लीजडीड पंजीयन के 10 दिवस में इकाई को भूमि का आधिपत्य प्रदान किया जाएगा 1557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2025

क्र. 1646 /आर -2195283/ 2024/तेरह : यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर -4 , स्कोप काम्प्लेक्स-7, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003 द्वारा टीबीसीबी के माध्यम से मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड के 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल के अंश ) की एस.टी.यू. नेटवर्क से निकासी हेतु 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र एवं संबंधित 400 , 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के अंतः राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु निर्माण का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है ।

और यह कि आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश के रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र से संबंधित 400 , 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के दो जिलों यथा रीवा एवं सतना में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन, एतदद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के रीवा एवं सतना जिले में संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -

(i ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों का संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।

(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1558

( iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूलींग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी ।

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम , 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा।

(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है।

(vii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।

(viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण /कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

1559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।

(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उनके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/ निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी ।

T (xvii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू. ) तथा म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।

(xix ) राज्य शासन उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है।

(xx ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1560

परिशिष्ट

अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण

क्र.

उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनों की अनुमानित लम्बाई (किमी)

रीवा (सगरा ) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

1 (i )

(ii ) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी

150किमी

पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड - रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)

(iii) 2x10किमी

रीवा - सिरमौर / बाणसागर- । 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य

45किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही - कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(iv)

(v) 10किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही – रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)

25किमी

रीवा (सगरा) 400 केव्ही- रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(vi )

(vii) 2x10 किमी

रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य

अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य

2 (i )

(ii) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी

60किमी

रीवा (सगरा) - अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्विन मूस)

(iii) 2x20किमी

मैहर – सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य

( iv) 10किमी

अमरपाटन 400 केव्ही – अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)

35किमी

अमरपाटन 400 केव्ही- सतना -11 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(v)

( vi ) 25किमी

अमरपाटन 400 केव्ही – रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

25किमी

अमरपाटन 400 केव्ही - उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन

(vii ) 1561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd February 2025 No. 1646-2195283-2024 - XIII .

ORDER

Whereas , the applicant M/ s Mahan Transmission Limited, Core 4, Scope Complex 7, Lodhi Road , New Delhi 110003 intends to construct 400/220/132 kV substation and associated overhead 400 kV, 220 kV and 132 kV transmission line at Rewa (Sagra ) and Amarpatan , as per enclosed annexure , for the Development of Intra - State Transmission System under Tariff Based Competitive Bidding ( TBCB) for the evacuation of 1230 MW Power ( MPPMCL Portion) through STU network from proposed 2x800 MW Thermal Power Project of M/ s Mahan Energen Limited .

2/ And whereas, the applicant M / s Mahan Transmission Limited has applied for permission to construct 400 kV, 220 kV and 132 kV over head transmission lines associated with 400/220/132 kV substation at Rewa (Sagra) and Amarpatan in Madhya Pradesh , under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area .

3/ Now therefore , the State Government, after consideration of the application received hereby , accords permission to M/ s Mahan Transmission Limited under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned 400/220/132 kV overhead transmission lines as per enclosed annexure in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh , on the following terms and conditions : -

i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the aforesaid overhead transmission lines as mentioned in the annexure, for the purpose specified as above .

ii . The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .

The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay- out plan & line orientation as approved by MPPTCL .

iv . The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1562

v . The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA ( Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA ( Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 & amendments thereof.

vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land , support/ towers are to be erected .

vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & RoW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.

viii . In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority .

ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority / Company .

x. In case the lines are proposed to pass over the forest land , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area . In addition, in case, for laying of line if forest area is not involved ' No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required .

xi . In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized / charged .

xiii . On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost.

xiv. If there is any damage to personal/ public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.

xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company.

xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt . , prevailing and as amended from time to time .

xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between the company and other party due to accident or any other reason during the work .

xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State

xix. Government , State Transmission Utility (STU) and MPPTCL . The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period .

xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

NEERAJ MANDLOI , Addl . Chief Secy.

1563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

Annexure

Details of Intra - state Transmission Infrastructure Works

S. No.

1(i)

Sub station Capacity (MVA) / Tentative Length (Km)

Construction work of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)

(ii)

2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT

150km

PTEMPL (MEL) Switchyard- Rewa (Sagra ) 400kV DCDS line (Quad Moose)

(iii)

2x10km

LILO of both circuit of Rewa Sirmour/ Bansagar- I 220kV line at Rewa (Sagra ) 400 kV S/ s 45km

Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line

(iv)

(v)

10km

Rewa (Sagra ) 400kV - Rewa (Sagra ) 132kV DCDS line (Interconnector)

25km

Rewa (Sagra ) 400kV - Rewa 132kV DCDS line

(vi )

(vii)

2x10km

LILO of both circuit of Rewa220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra ) 400kV S/ s

2 (i )

Construction work of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan 2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/ 132kV ICT

60km

Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line (Quad/ Twin Moose)

(ii)

2x20Km

atAmarpatan 400kV S/ s LILO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line

(iii)

10km

Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line

(Interconnector) (iv)

35km

Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line

(v)

25km

Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line

(vi )

25km

Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line

(vii ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1564

भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2025

क्रमांक : एफ- 3-02 / 2011 / तेरह: मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनूसूची के भाग - ग में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में , भाग- ग में, सारणी में, कॉलम (4) में,

(1 ) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए , अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि यह छूट केवल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जारी की गई मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 के अधीन स्थापित परियोजनाओं को उपलब्ध होगी"

(2) इस प्रकार यथा स्थापित द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन परन्तुक जोड़ा जाए , अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-3/ 28 / 2014 / तेरह, दिनांक 08 जनवरी , 2016 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट का लाभ ले रहा कोई व्यक्ति उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट प्राप्त करता रहेगा "

No. F - 3-02/ 2011 / XIII : In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government, hereby , makes the following further amendment in PART - C of the Schedule of the said Act, namely : -

AMENDMENT

In the said Act, in the Schedule , in part- C, in the table, in column (4) , -

(1) for the existing second proviso , the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided further that the exemption shall be available only to the projects established under the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 issued by the New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh for promoting setting up of generating projects based on renewable sources of energy: " .

(2) after the second proviso as so substituted , the following new proviso shall be added , namely: -

"Provided also that any person getting benefit of exemption from payment of electricity duty under Notification No. F -3 / 28 /2014/ Thirteen , dated 8th January , 2016 issued under the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , shall continue to get such exemption till the completion of the period specified in the said notification . " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव .

1565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2025

क्रमांक एफ-13-26-2016 / तेरह / 10 : यतः, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-16 / 2018 / ए - ग्यारह , दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार कॉटन यार्न इकाईयों , जिसमें इकाई क्रमांक 6 (CIE 14384 ) सम्मिलित है, को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूटं इस शर्त पर प्रदान की गयी थी, कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ।

2. और यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-13 /2016 / ए- ग्यारह , दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा इकाई कमांक 6 के वाणिज्यिक उत्पादन की समय सीमा को बढ़ाकर दिसम्बर, 2023 कर दिया था ;

3. और , यतः, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के द्वारा सूचित किया है, कि इकाई कमांक-6 से दिनांक 20 सितंबर, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई 20 सितंबर, 2023 से 19 सितंबर, 2033 (10 वर्ष) तक की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत भार 17200 केव्हीए से 21000 केव्हीए अर्थात् 3800 के.व्ही.ए. पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;

4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित कॉटन यार्न इकाई कमांक 6 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 20 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :

परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण अतिरिक्त विद्युत भार 3800 केव्हीए ( 17200 केव्हीए से 21000 केव्हीए) की सीमा तक एवं सब - मीटर क्रमांक SN X2252864 के माध्यम से उपरोक्त इकाई को प्रदाय की गई विद्युत के लिए ही उपलब्ध होगी ।

5. यह अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1566

No. F - 13-26-2016 /XIII/ 10: Whereas , the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-16/ 2018/Α -ΧΙ dated 22nd June, 2018 had granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed four Cotton Yarn Units , including Unit No. 6 (CIE 14384) of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen with the condition that the unit shall start its commercial production by 21st June , 2021;

2. And whereas , Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-13/ 2016/ A -XI dated 8th July, 2022 had extended time limit of commercial production of Unit No. 6 to December, 2023;

3. And whereas, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 19th November, 2024 has intimated that commercial production from the Unit No. 6 has been started on 20th September , 2023 and the unit is eligible to get electricity duty exemption benefit for the period from 20th September 2023, to 19th September , 2033 (10 years) on additional electrical load from 17200 KVA to 21000 KVA i.e. limited to 3800 KVA;

4. Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government, hereby, exempts Cotton Yarn Unit No. 6 of M/ s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 20th September, 2023;

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only to the extent of 3800 KVA ( from 17200 KVA to 21000 KVA) of additional electrical load due to the above unit and for the electricity supplied to the above unit through sub- meter No. SNX2252864 .

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th September, 2023 and will remain in force for 10 years .

1567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

* क्र. 1777 / 2121131 / 2024 /तेरह : यह कि, उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड , अधीक्षण अभियंता , Electy . ट्रांसमिशन सर्कल , 132 केव्ही सबस्टेशन, ललितपुर रोड हसारी , झांसी - 284135 द्वारा ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-II ( GEC ) योजना अंतर्गत 400 केव्ही गरौथा - तालबेहट (765 ) डी.सी. पारेषण लाईन के निर्माण कार्य में से मध्यप्रदेश से गुजरने वाले भाग के पारेषण लाईन के निर्माण का इरादा रखता है ।

और यह कि आवेदक उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 400 केव्ही गरौथा - तालबेहट ( 765) डी.सी. पारेषण लाईन के निर्माण का भाग , जो मध्यप्रदेश से गुजरने वाले है , के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाइन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम , लाईनों के मार्ग सम्मिलित रहेंगे ।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , एतदद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -

(i ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।

(ii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल ) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूलींग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1568

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा ।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/ विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम , 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा ।

(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है ।

(vii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।

(viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।

(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

1569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(xiii) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत । सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय- समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xviii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन , राज्य पारेषण यूटिलिटी ( एस.टी.यू. ) तथा म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।

(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है ।

(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1570

No. 1777-2121131-2024- XIII .

Whereas , the applicant Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. , Superintending Engineer , Electy. Transmission Circle, 132 KV Substation Lalitpur Road , Hasari , Jhansi - 284135 intends to lay a portion of 400 kV Garautha-Talbehat (765) DC line which passes through Madhya Pradesh .

And whereas , the applicant Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. has applied for permission to lay a portion of 400 kV Garautha- Talbehat (765) DC line which passes through Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Tikamgarh District of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area.

Now therefore , the State Government, after consideration of the application received hereby , accords permission to Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. , under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned overhead transmission lines in Tikamgarh District of Madhya Pradesh , on the following terms and conditions: -

i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/ construction of the aforesaid overhead transmission lines for the purpose specified as above.

ii. Theapplicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost.

The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay -out plan & line orientation as approved by MPPTCL.

iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet.

1571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed there under and CEA ( Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA ( Technical Standards Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety for construction and maintenance of of for construction, operation Requirements Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 & amendments thereof.

vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land , support/ towers are to be erected .

vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority .

viii . In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority .

ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ Company.

x. In case the lines are proposed to pass over the forest land , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement ofwork in forest area . In addition , in case , for laying of line if forest area is not involved 'No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required .

xi . In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/ charged.

xiii . On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost.

xiv. IF there to property during personal / public is any damage construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.

xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company .

xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt. , prevailing and as amended from time to time.

xvii . TheApplicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.

xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government , State Transmission Utility (STU) and MPPTCL .

xix . The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period .

On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मंदार पुराणिक, उपसचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1572

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्रमांक/ PCCF/ 7 /0087 /2024 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगें ।

अनुसूची

जिला कटनी

तहसील - स्लीमनाबाद

वनमंडल कटनी

वन परिक्षेत्र बहोरीबंद

वन खण्ड की सीमाएं

वन खण्ड के भूमि का विवरण

अ.क्र. प्रस्तावित वन खण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

2

1

क्षेत्रफल ( हेक्टयर)

क्रमांक खसरा

7

6

5

968/1

चरनोई 1 पथराड़ी पिपरिया पथराड़ी पिपरिया

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1.

18.970 उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से वनसीमा। 6तक की कृत्रिम

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 7 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 11 तक की कृत्रिम वनसौमा।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 18 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC035/ 2007- BHO/697 दिनांक 23.04.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक संस्था/विभाग ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग कटनी की स्वीकृत परियोजना शांतिनगर जलाशय परियोजना में प्रभावित 18.97 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्स कुल 18.97 हेक्टर गैर वनभूमि/भूमि बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि. 18.97 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में जिला कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश क्रमांक 28/3-19/16-17 दिनांक 14.03.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2 अन्य कारणों का विवरण निरंक ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद , जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

(अ) व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।

सामुदायिक अधिकार महीं है । (ब) सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 , की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0005-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0005-2025-FLR- PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 20th February 2025

No./PCCF/7/0087/2024-FLR-PCCF :: In exercise of power conferred

by section 29. of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District- KATNI

Tahsil- SLIMANABAD

Forest Division- KATNI

Forest Range- BAHORIBAND

Details of Land Included

S.N. Name Of

Forest

of

Forest Block Boundaries

(Hectare)

Proposed Name Present Khasra Area head of No.

Block Village land

3

1

6 18.970

5 968/1

4 Charnoi

2 Pathrari Pathrari Piparia Piparia

1

7 NORTH Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Proposed protected forest block.

EAST- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to 7 of Proposed protected forest block .

SOUTH- Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to 11 of Proposed protected forest block .

WEST- Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 1 via 18 of Proposed protected block . forest [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1574

(A) Reason for Publication of Notification : -

1 In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi order No.6- MPC035/2007 -BHO/697 Dated 23.04.2010 the sanctioned project of Shantinagar Jalasay Project of Water Resource Department, District Katni , out of the total 18.97 hectare non - forest land/land bank land received in lieu of 18.97 hectare forest land affected in the above mentioned land, 18.97 hectare is to be declared as protected forest due to being transferred or mutated by order No. 25/A - 19/16-17 dated 14.03.2018 of District Collector, District Katni in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation .

2 Details of Other Reasons- No

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Bahoriband , District Katni Certificate are as under.

1 Individual Rights - No Individual Rights on the above land.

2 Community Rights - No Community Rights on the above land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.

1575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF /7 / 0087 /2024 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि ये राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगें ।

अनुसूची

कटनी

वनमंडल कटनी वन परिक्षेत्र बहोरीबंद

स्लीमनाबाद

जिला तहसील

वन खण्ड की सीमाएं

वन खण्ड के भूमि का विवरण

अ.क्र. प्रस्तावित वन खण्ड का नाम

क्षेत्रफस (हेक्टयर)

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

7

6

5

4

3

2

14.90

280/2/2

11

देवरीभार

देवरीभार बड़े झाड़ का जंगल

उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनसखण्ड के मुनारा क्र . 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 07 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 14 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 14 से 20 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1 भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC044/ 2021-BHO दिनांक 20.07.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक संस्था/विभाग ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी की स्वीकृत परियोजना सिंहुड़ी जलाशय परियोजना में प्रभावित 07.45 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 14.90 हेक्टर गैर वनभूमि/ भूमि बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि. 14.90 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में जिला कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश क्रमांक 22/अ-20 ( 1 )/23-24 दिनांक 01.02.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

अन्य कारणों का विवरण- निरंक ।

2

(ख)

उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद , जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।

(अ) व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम किया जाता है । 1927 , की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1576

भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2025

क्र. PCCF- 7-0005-2025 - FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0005-2025- FLR- PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 20th February 2025

No./PCCF/7/0087/2024-FLR-PCCF :: In exercise of power conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

ForestDivision- KATNI

District- KATNI

Forest Range- BAHORIBAND

Tahsil- SLIMANABAD

Details of Land Included

S.N. Name Of

Forest Block Boundaries

Area (Hectare)

Khasra No.

Name of Present Village head of

Proposed Forest Block

land

7

6

5

4

3

2

1

14.90

280/2/2

Devribhar

Devribhar

Bade Jhad Ka Jangle

NORTH Artificial - forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Proposed protected forest block.

1

EAST- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to 7 of Proposed protected forest block.

SOUTH- Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to 14 of Proposed protected forestblock.

WEST- Artificial forest boundary from Pillar No. 14 to 1 via 20 of Proposed protected forest block.

1577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(A) Reason for Publication of Notification : -

1 In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India,

New Delhi order No.6 - MPC044/ 2021 - BHO Dated 20.07.2021 the sanctioned project of Sihudi Jalasay Project of Water Resource Department , District Katni , out of the total 14.90 hectare non- forest land/land bank land received in lieu of 07.45 hectare forest land affected in the above mentioned land , 14.90 hectare is to be declared as protected forest due to being transferred or renamed by order No. 22/A- 20 ( 1 )/23-24 dated 01.02.2024 of District Collector, District Katni in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation .

2 Details of Other Reasons- No

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Bahoriband , District Katni Certificate are as under.

1 Individual Rights - No Individual Rights on the above land .

2 Community Rights - No Community Rights on the above land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1578

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0024/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

:

//अनुसूची//

तहसील-पोहरी

वन परिक्षेत्र का नाम- पोहरी

जिला-शिवपुरी वनमण्डल -शिवपुरी

वनखण्ड कीसीमाएँ

अ.क्र.

वनमण्डल की भूमि का विवरण

क्रमांक खसरा

भूमि का का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

नाम ग्राम का का

वनखण्ड का नाम प्रस्तावित

24.00

72/1

डांगवर्वे

राजस्व भूमि

डांगववै

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड समारा का मुनारा क्रमांक 47

पूर्व-संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 47 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 होते हुये 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से संरक्षित वनखण्ड आमई के मुनारा क्रमांक 72/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड आमई के मुनारा क्रमांक 72/1 से 75 होते हुये संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 48 तक की वनसीमा तथा संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 48 से 47 तक की वन सीमा ।

योग 24.00

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. ( अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- एम पी आर /008/2023- बी एच ओ दिनांक

25.04.2023 में सैद्धांतिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रशासक ओर नदी वृहद सिंचाई परियोजना बामोरकलां शिवपुरी की स्वीकृत परियोजना लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना केनाल निर्माण में प्रभावित 23.633 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 24.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0041/2021-22/1-20(3) नजूल / 1091 आदेश दिनांक 22.04.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी के प्रतिवेदन क्र 1179 दिनांक 13.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक

2.सामुदायिक अधिकारः निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

क्र. PCCF-7-0024-2025 - FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0024-2025- FLR- PCCF, दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 24th February 2025

No./PCCF/7/0024/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modifiedby the State Government from time to time .

SCHEDULE

Tahsil :- POHARI

District : - Shivpurl

Forest Range: POHARI

Forest Block Boundaries Forest Division : - Shivpurl

Details of Land Included

S.N.

Name of Proposed Forest Block

Area (Hectare)

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

24.00

72/1

Dangverve

1 Dangverve

Revenue Land

North Pillar number 47 of Protected Forest block Samara .

East- Artificial Forest Boundary from Pillar no 47 of Protected Forest block Samara to pillar No. 1 to 5 of Proposed Protected Forest Block.

24.00

Total

South- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 5 of Proposed Protected Forest Block to Pillar NO . 72/1 of Protected Forest Block Amai .

West- Forest Boundary from Pillar NO . 72/1 via 75 of Protected Forest Block Amai to Pillar No. 48 of Protected Forest Block Samra and Forest Boundary from Pillar NO . 48 to 47 of Protected Forest Block Samra .

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi of In - Principle Stage 1 of order No -6 MPR / 008/2023- BHO/ dated 25-04-2023 and in lieu of 23.633 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project Project Administrator Orr River PMU Bamore Kalan Shivpuri , the above mentioned Non Forest Land of 24.00 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt. , Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0041/2021-22 / A - 20 ( 3 ) / Najul /1091 Order dated 22-04-2022 of 24.00 hectare transferred or mutated for the purpose of Compensatory afforestation . (B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report number -1179 dated 13-02-2024 of SDM Pohari are as under.

1. 2 2. Individual Rights - Nil

Community Rights- NII .

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1580

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश

प्रारूप- बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 273-भू- सर्वेक्षण-423828-2025

ग्वालियर दिनांक 28 फरवरी 2025

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतद‌द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्र

(3)

(2)

(1)

पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

नगरीय क्षेत्र

45

मेघनगर

मेघनगर 1

झाबुआ

प्रारूप- बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 274- भू- सर्वेक्षण-423828-2025

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतद‌द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्र

(2)

1 (3) (1)

पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

नगरीय क्षेत्र

54

आलीराजपुर

1

अलीराजपुर

आलीराजपुर 1581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

प्रारूप- बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 275-भू- सर्वेक्षण- 423828-2025

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील जिला

सरल क्र

(3)

(2)

(1)

पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

नगरीय क्षेत्र

33

देपालपुर

1

इंदौर

देपालपुर

प्रारूप- बारह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 276-भू- सर्वेक्षण-423828-2025

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतद‌द्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है :-

तहसील

जिला

सरल क्र

(3)

(2)

(1)

1

माखन नगर

नर्मदापुरम

अनुसूची

ग्राम/नगर पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

नगरीय क्षेत्र 50

बाबई [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1582

प्रारूप-बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 भू- सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 277- भू- सर्वेक्षण-423828-2025

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -

अनुसूची

ग्राम/नगर

लहसील जिला

सरल क्र

(3)

(2)

(1)

1

रायसेन रायसेन

पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र

भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

नगरीय क्षेत्र 25

साँची

अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख.

1583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2025

क्र.-C-659- एक-7-3-2024 भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2025 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

अवकाश का नाम

क्र.

(2)

(1)

1

सप्ताह केदिन (4) ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

सोमवार 06 जनवरी 2025

महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस / गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस

2

हेमूकालाणी का शहीदी दिवस

3

देव नारायण जयन्ती/ नर्मदा जयन्ती

4 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस

5 संत रविदास जयन्ती

शब-ए-बारात

6

छत्रपति शिवाजी जयन्ती

7

शबरी जयन्ती

8

होली (होलिका दहन)

9

टोडरमल जयन्ती

10

वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस 11

भक्त माता कर्मा जयन्ती

12

जमात-उल- विदा

13

निषादराज जयन्ती

14

वल्लभाचार्य जयन्ती

15

सेन जयन्ती

16

17

अक्षय तृतीया/ परशुराम जयन्ती

18

मंगलवार

2025

21जनवरी

मंगलवार

2025

04फरवरी

मंगलवार

2025

11 फरवरी

बुधवार 12फरवरी 2025

शुक्रवार 14 फरवरी 2025

बुधवार 19 फरवरी 2025

गुरुवार 20फरवरी 2025

2025

गुरुवार 13मार्च

मंगलवार

2025

18मार्च

2025

गुरुवार 20मार्च

मंगलवार

.2025

25मार्च

2025

शुक्रवार 28मार्च

2025 बुधवार 02अप्रैल

2025

गुरुवार 24अप्रैल

2025

शुक्रवार 25 अप्रैल

2025

बुधवार 30 अप्रैल

2025

शुक्रवार 02मई

शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस / दार्शनिक दिवस )

केवट जयन्ती

19

20

महाराणा प्रताप जयन्ती / छत्रसाल जयन्ती

माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस 21

2025

गुरुवार 15मई

2025

गुरुवार 29मई

शनिवार

2025

31 मई [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025

1584

(2)

(1 )

महेश जयन्ती

22

23

(4) (3)

2025

बुधवार 04 जून

2025

शुक्रवार 06 जून

ईद- उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)

24

बड़ा महादेव पूजन

कबीर जयन्ती

25

26

वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस

रथ यात्रा

27

28 योम-ए-अशुरा

29

गुरु पूर्णिमा

नागपंचमी

30

31

गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

32

दुर्गादास राठौर जयन्ती

बलराम जयन्ती

33

34

नवाखाई

तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी 35

डोलग्यारस

36

37

अनंत चतुर्दशी

विश्वकर्मा जयन्ती

38

39

सोमवार 2025

09जून

2025

बुधवार 11 जून

मंगलवार 2025

24जून

2025

शुक्रवार 27 जून

शनिवार 05 जुलाई 2025

गुरुवार 10जुलाई 2025

मंगलवार

29जुलाई 2025

गुरुवार 31 जुलाई 2025

13 अगस्त 2025

बुधवार

गुरुवार 14 अगस्त 2025

शनिवार 30 अगस्त 2025

मंगलवार 02 सितम्बर 2025

03 सितम्बर 2025

बुधवार

शनिवार 06 सितम्बर 2025

17 सितम्बर 2025

बुधवार

18 सितम्बर 2025

गुरुवार

राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस

अग्रसेन जयन्ती

40

सोमवार 22 सितम्बर 2025

मंगलवार

07 अक्टूबर 2025

महर्षि वाल्मीकी जयन्ती / महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती /

41

टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

करवाचौथ पर्व

42

43

छठ पूजा

44

भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

नामदेव जयन्ती

45

झलकारी जयन्ती

46

47

गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस

संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती 48

विश्व विकलांग दिवस

49

50

शुक्रवार 10अक्टूबर 2025

सोमवार

27 अक्टूबर 2025

मंगलवार

28 अक्टूबर 2025

शनिवार 01 नवम्बर 2025

शनिवार 22 नवम्बर 2025

सोमवार 24 नवम्बर 2025

गुरुवार 27 नवम्बर 2025

03 दिसम्बर 2025

बुधवार

गुरुवार 04 दिसम्बर 2025

दत्तात्रय जयन्ती / क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस 1585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(2)

(1)

51 गुरु घासीदास जयन्ती

52 महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती

53 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(4) (3)

गुरुवार 18 दिसम्बर 2025

शनिवार 27 दिसम्बर 2025

बुधवार 31 दिसम्बर 2025

(2) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 53 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(3) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 53 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़ें.

(4) खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र.-C-661-एक-7-3-2024 भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2025 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

अवकाश का नाम क्र.

(2)

(1)

1

सप्ताह केदिन

(4) ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसारतारीख (3)

सोमवार 06 जनवरी 2025

महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस /

गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस

2 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

3 देव नारायण जयन्ती / नर्मदा जयन्ती

4 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस

5 संत रविदास जयन्ती

6

शब-ए-बारात

छत्रपति शिवाजी जयन्ती

7

शबरी जयन्ती

8

9 होली (होलिका दहन )

10 टोडरमल जयन्ती

11 वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस

12 भक्त माता कर्मा जयन्ती

13 जमात-उल-विदा

14 निषादराज जयन्ती

मंगलवार 21 जनवरी 2025

मंगलवार

2025

04 फरवरी

मंगलवार

2025

11 फरवरी

2025

बुधवार 12फरवरी

2025

शुक्रवार 14 फरवरी

2025

बुधवार 19 फरवरी

2025

गुरुवार 20 फरवरी

2025

गुरुवार 13मार्च

मंगलवार

2025

18मार्च

2025

गुरुवार 20मार्च

मंगलवार

2025

25मार्च

2025

शुक्रवार 28मार्च

2025

बुधवार 02अप्रैल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1586

(2)

(1)

15

महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती / हाटकेश्वर जयन्ती

वल्लभाचार्य जयन्ती

16

सेन जयन्ती

17

18

अक्षय तृतीया / परशुराम जयन्ती

19

शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस / दार्शनिक दिवस )

केवट जयन्ती

20

21

महाराणा प्रताप जयन्ती / छत्रसाल जयन्ती

माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस 22

महेश जयन्ती

23

24

ईद- उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)

25

बड़ा महादेव पूजन

कबीर जयन्ती

26

27

गदीर-ए-खुम

28

वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस

रथ यात्रा

29

30

गुरु पूर्णिमा

नागपंचमी

31

32

गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती

33

दुर्गादास राठौर जयन्ती

बलराम जयन्ती

34

नवाखाई

35

तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी 36

डोलग्यारस

37

विश्वकर्मा जयन्ती

38

39

(4) (3)

2025

शुक्रवार 11 अप्रैल

2025

गुरुवार 24अप्रैल

2025

शुक्रवार 25अप्रैल

2025

बुधवार 30अप्रैल

2025

शुक्रवार 02मई

2025

गुरुवार 15 मई

2025

गुरुवार 29मई

शनिवार

2025

31 मई

2025

बुधवार

04 जून

2025

शुक्रवार 06जून

सोमवार

2025

09जून

बुधवार

2025

11 जून

शनिवार

2025

14जून

मंगलवार

2025

24जून

2025

शुक्रवार

27 जून

गुरुवार

2025

10जुलाई

मंगलवार

2025

29जुलाई

2025

गुरुवार 31जुलाई

2025

बुधवार 13अगस्त

2025

गुरुवार 14अगस्त

शनिवार

2025

30अगस्त

मंगलवार

2025

02 सितम्बर

बुधवार

2025

03 सितम्बर

2025

बुधवार 17 सितम्बर

2025

गुरुवार 18 सितम्बर

राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस

अग्रसेन जयन्ती

40

सोमवार

2025

22 सितम्बर

मंगलवार

2025

07 अक्टूबर

महर्षि वाल्मीकी जयन्ती / महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/

41

टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

करवाचौथ पर्व

42

43

छठ पूजा

शुक्रवार

2025

10अक्टूबर

सोमवार

2025

27 अक्टूबर 1587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1 )

मंगलवार

28 अक्टूबर 2025

44 भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

शनिवार

22 नवम्बर 2025

झलकारी जयन्ती

45

सोमवार

24 नवम्बर 2025

46 गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस

गुरुवार

27 नवम्बर 2025

संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

47

03 दिसम्बर 2025 बुधवार 48 विश्व विकलांग दिवस

गुरुवार

04 दिसम्बर 2025

49 दत्तात्रय जयन्ती / क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस

गुरुवार

18 दिसम्बर 2025

50 गुरु घासीदास जयन्ती

शनिवार

27 दिसम्बर 2025

51 महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती

बुधवार

31 दिसम्बर 2025

52 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(2) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.

(3) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2025

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी , 2025

क्र.-A-118- दो-2-51-2020.-श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

क्र.-A- 121- दो-3-63-2024. श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक आधिकरण, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डी. आर. -कम-पी. पी. एस. के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2025.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (एम).

क्र.-B- 151- दो-2-7-2024. श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 17 जनवरी 2025 तक, ग्यारह दिन का

                                                                                                  [ भाग 1 [ भाग 1 1589 1591
1588                                 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 7 मार्च 2025
भाग 1 ] भाग 1 ] 1590
                                                         ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) , (ii ) एवं उच्च अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार क्र.-B-273- दो- 2-5-2023. श्री अतुल कुमार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि (ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 130 (130/2= 65
के पश्चात्में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक जाता है. दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Ser-
 को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत पद पर कार्यरत रहते. पदस्थापित किया जाता है. अवकाश वेतन) .
 अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2024 अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेकाटे , ओ.एस.डी. 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब vice Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
           जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2025                  (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री शुक्ला दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व क्र.-A-323-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद,
 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. (लेखा) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता अंतर्गत प्रदान की जाती है.
 साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2024 के उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के क्र.-B- 263- दो- 2-20-2021. श्री एस. के. जोशी, मिलता था. की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को उनके खाते में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न
 पुनः पदस्थापित किया जाता है.                             को दिनांक 2 से 17 जून 2024 तक के अवकाश के साथ
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 26 से तत्काल पूर्व मिलता था. सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 320 अर्द्धवेतन अवकाश प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार
 है. 31 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के tcyig) fnuled 23 tuojh 2025
 दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व  जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
 किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- पद पर कार्यरत रहते.
 मिलता था. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान 5 जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने हेतु दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति
 न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल Ø&C-482- दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, 273 दिवस
 की अनुमति प्रदान की जाती है. पदस्थापित किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविशंकर डेकाटे के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03- इक्कीस - ब (एक ), दिनांक रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक (i ) अर्जित अवकाश के एवज
 उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (लेखा) , अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी , प्रधान जिला 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक क्र.-B-269-दो-2-55-2024. श्री पी. सी. आर्य, प्रधान में नगद भुगतान.
 के पद पर कार्यरत रहते. क्र.-A-319- दो- 3-420-80- भाग- बारह. - श्री देवेन्द्र अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 23 से 24
  एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब (एक) 2011 , दिनांक 8 स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9
 किया जाता है. मिलता था. सिंह सोलंकी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय क्र.- B- 153- दो- 2-52-2024. श्री अजय पेंदाम , अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश तथा फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 54 (54 /2 = 27
  मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर है. दिनांक 25 से 30 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन के शीतकालीन 16 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ दिवस का पूर्ण
  रजिस्ट्रार ( I& L) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को   में नगद भुगतान.
 2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 31 दिसम्बर 2024 का एक उठाने की अनुमति के साथ, दिनांक 8 की शाम से 17 फरवरी क्र.-A-325- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री राजेश अवकाश वेतन) .
  नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई -7335 , दिनांक 27 दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2024 का दो दिन का अर्जित उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के
  अवकाश स्वीकृत किया जाता है.                              दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी साथ ही
 मिलता था. सितम्बर 2017 को संशोधित किया जाकर , पूर्व में किये गये पद पर कार्यरत रहते. को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल प्रदान की जाती है. अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2025 तक के क्र.-C- 341-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री संजय
  अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश से लौटने पर श्री अजय पेंदाम , रजिस्ट्रार फा. क्रमांक- 1127- इक्कीस ब (एक)-2024 , राज्य शासन , सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार
  उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के (I&L), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः क्र.-B-275-दो-2-23-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, जाती है. को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को पूर्व के प्रचलित
  पदस्थापित किया जाता है.                                  माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) (M) ,उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः
 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर को दिनांक 26 क्रमांक- 643-2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन पदस्थापित किया जाता है. नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र
  में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार से 28दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी न्यायाधीश, अशोकनगर को पुनः पदस्थापित किया जाता है. आदेश क्रमांक डी-2454 , दिनांक 7 जुलाई 2020 को
  अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2024 क्र.-B-265- दो- 2-36-2021.- श्री आनंद कुमार तिवारी , विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
 किया जाता है. दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 20 से 25 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
  मिलता था. जनवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत  क्रमांक 17. दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
   साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी क्र.-A-321-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री देवेन्द्र मिलता था. पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज
  किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पेंदाम , अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् मिलता था. एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी
  सिंह सोलंकी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , जनवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा,
  मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और अनुमति प्रदान की जाती है. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. आर्य, उपरोक्तानुसार के
  जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की (I&L), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान क्रमांक-(i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
  विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब कार्यरत रहते. अनुमति प्रदान की जाती है. पद पर कार्यरत रहते. क्र.-C- 351- दो-2-59-2024. श्री मोहम्मद अजहर,
  (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर को शाजापुर पुनः के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 23 से
   पदस्थापित किया जाता है. क्र.-A-165- दो-2-15-2024. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा, अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान ble Committee for Service Conditions of Dis- 28 जनवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
  पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, ऑल इण्डिया जजेज         माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
  एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित संकाय सदस्य (सीनियर), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी trict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- किया जाता है. क्र.-B-271- दो-2-57-2020.श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान
  किया जाता है. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व ties) के अनुसार- श्री राजेश गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 20 से 24 अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर , प्रधान एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी.पी.एस.
  2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा दिसम्बर 2024 तक के अर्जित / शीतकालीन अवकाश के
  आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय मिलता था. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 31 अगस्त 2021 को उनके खाते में 259 दिवस के अर्जित जनवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित
   साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , वर्ष       अवकाश एवं 478 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने किया जाता है. किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19
  के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व दिनांक 1 नवम्बर 2022 से प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, 31 अक्टूबर 2024 तक की जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने
   एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका मिलता था. ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2025
   अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि पद पर कार्यरत रहते. स्वीकृति प्रदान की जाती है :- कीअनुमति प्रदान की जाती है. दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
  क्रमांक- (i ) , (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रधान जिला
  के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र क्र.-B-261- दो-2-23-2020. श्री के. एन. सिंह, प्रधान 259दिवस
   19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के क्र.-C- 339- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री संजय एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया (i) अर्जित अवकाश के एवज प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर,
  ble Committee for Service Conditions of Dis- न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 20 से 23
   अनुक्रमांक 9 (1- ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जाता है. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के में नगद भुगतान.
   trict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- क्रमांक- 3666- इक्कीस ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त जनवरी 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
   2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी क्र.-B-267- दो- 2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , किया जाता है. (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज पद पर कार्यरत रहते. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी -82 (82/ 2 = 41
   ties) के अनुसार- श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी की सेवानिवृत्ति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 30
   दिनांक 30 सितम्बर 2017 को उनके खाते में 235 दिवस कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक -1127- इक्कीस- ब दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
   से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन        मिलता था.  जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2025
   के अर्जित अवकाश एवं 574 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 28 से 29 दिसम्बर (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय क्र.-B- 169- दो-2-32-2022.- श्री मनीष शर्मा, संकाय सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित अवकाश वेतन).
   शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 , ऑल इण्डिया सदस्य (जूनियर-1 ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, क्र.-A-317-दो-2-4-2016.- श्री डी. एस . चौहान , क्र.-A-327-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री राजेश
   नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- है. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 31
    2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की दिसम्बर 2024 तक के अर्जित / शीतकालीन अवकाश के 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं. दिसम्बर 2024 के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
    (i ) अर्जित अवकाश के एवज      -  235 दिवस               कोसेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2021 को पूर्व के प्रचलित दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
    अनुमति प्रदान की जाती है. साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च मिलता था. अनुक्रम में दिनांक 1 से 8 जनवरी 2025 तक आठ दिन का
    दिनांक 1 नवम्बर 2022 से में नगद भुगतान. 31 अक्टूबर 2024 तक की नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
    2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में ,  मध्यप्रदेश की
    जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025

1592
आदेश क्रमांक ए / 3129 , दिनांक 8 सितम्बर 2021 को            क्र.-B-429- दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन,
संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण       प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 17 से
                                                          28 फरवरी 2025 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश
के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट           स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15
पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज           एवं 16 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक
 एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी    1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने
 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है.       कीअनुमति प्रदान की जाती है.
           जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2025                      अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश,
                                                          कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया
                                                          जाता है.
    क्र.-A- 352- दो-2-73-2023 . श्री अशोक गुप्ता,
 प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 27       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
 से 31 जनवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश             दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
 स्वीकृत किया जाता है.                                    मिलता था.
    अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता,         प्रधान       प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार
 न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
 किया जाता है.                                             रहते.
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी              जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2025
  दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व     क्र.- B- 518- दो- 2-12-2024. श्री उमेश पाण्डव,
 मिलता था.                                                 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 11 से
                                                           17 जनवरी 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता , उपरोक्तानुसार स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत  दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश
  रहते.
                                                           के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
     क्र.-A-354- दो-2-75-2017.-श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, अवकाश से लौटने पर श्री उमेश पाण्डव , प्रधान जिला एवं
  प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 4 से 8    सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया
  फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत          जाता है.
  किया जाता है .  साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3
  फरवरी 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9          अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
  फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की             दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
  अनुमति प्रदान की जाती है.                                 मिलता था.
     अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन,          प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश पाण्डव, उपरोक्तानुसार
   प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः       अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
   पदस्थापित किया जाता है.                                  पद पर कार्यरत रहते.
      अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी   माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
   दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व      एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी.पी.एस.
   मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-03-07.10.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-03-07.10.Ordinary.