मध्यप्रदे श
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मार्च 2025 - फाल्गुन 16 , शक 1946
क्रमांक 10]
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक-भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. GAD -6-0009-2025-GAD-1- एक-(GAD) .-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर केपत्र क्रमांक ए- 509-( दो-1-6-2024 ) , दिनांक 29 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 29 से 31 जनवरी 2025 तक, तीन दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र.GAD-6-0001-2025-GAD - 1-एक- ( GAD) .-.-माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम-पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-416 ( दो - 1-11-2021 ) , दिनांक 23 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 21 दिसम्बर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008-Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह छटवां अवसर है .
1309
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1310
(1) दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2024 तक, पाँच दिन
क्र. GAD-6-0005-2025-GAD-1-एक-GAD.- इस विभाग काविशेष आकस्मिकअवकाश साथ ही अवकाश
के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2025 द्वारा माननीय के पूर्व में दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2024 के
न्यायाधिपति महोदय, श्री द्वारकाधीश बंसल, उच्च न्यायालय , जबलपुर तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 दिसम्बर
को एल. टी. सी. का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण 2024 से 5 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन/
वेतन तथा भत्तों सहित स्वीकृत अवकाश नगदीकरण की अंकित अवधि सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
" दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से दिनांक 29 दिसम्बर 2025 तक" (2) दिनांक 6 से 10 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन का
को संशोधित करते हुए " दिनांक 22 दिसम्बर 2024 से दिनांक 29 विशेष आकस्मिक अवकाश , साथ ही अवकाश के
दिसम्बर 2024 तक " पढ़ा जावे . पश्चात्में दिनांक 11 से 14 जनवरी 2025 तक
(2 ) शेष यथावत् रहेगा. केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
क्र. GAD -6-0011-2025- GAD-1-एक-GAD .-माननीय (3) दिनांक 15 से 17 जनवरी 2025 तक, तीन दिन
न्यायाधिपति महोदय , श्री संजीव सचदेवा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, का विशेष आकस्मिक अवकाश साथ ही अवकाश
जबलपुर को डी. आर.- कम-पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025
जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक बी-516 ( दो - 1-2-2025 ) , दिनांक 30 केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति.
जनवरी 2025 के अनुक्रम में, भारत सरकार, लोक शिकायत और (4) दिनांक 20 से 24 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन
पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालयीन ज्ञापन काविशेष आकस्मिक अवकाश, साथ ही अवकाश
क्रमांकA-24011-23-2022- Estt (Leave ) , दिनांक 25 अप्रैल 2023 के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2025
में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निम्नानुसार 18 दिवस के विशेष केसार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति.
आकस्मिकअवकाश की स्वीकृति तथा शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा अजय कटेसरिया , उपसचिव.
सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती
है:-
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
तालिका
फा. क्र. 730-2025 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को, एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
क्र.
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री रमा जयंत मित्तल, विशेष न्यायाधीश एस. सी. / एस. टी. (पी. ए. ) एक्ट, सीधी.
2.
श्री मनोज कुमार लढ़िया, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , निवास , जिला मण्डला.
3.
श्री अरबिन्द कुमार ( जैन ) , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , छतरपुर.
नवीन पदस्थापना ...
(3) तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर में श्रीमती माया विश्वलाल के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में रिक्त पद पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन में रिक्त पद पर.
1311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(2)
(1)
4.
श्री अरुण प्रताप सिंह, 16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.
5.
श्री मुन्नालाल राठौर, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निवाड़ी, जिला टीकमगढ़ .
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में रिक्त पद पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी में श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता) के स्थान पर.
होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय
फा. क्र. 729-2025- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को, एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
तालिका
क्र.
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1.
श्री हितेन्द्र द्विवेदी, ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी / रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर.
2.
श्री शिव बालक साहू, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, राजगढ़.
3.
श्री मुकेश कुमार दांगी , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी.
4.
श्री सुधीर कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उमरिया.
5.
श्री प्रिवेन्द्र कुमार सेन, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहडोल.
6.
श्री राज कुमार वर्मा, सचिव , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , (डाल्सा) , श्योपुर.
7.
श्री राजेश कुमार रावतकर, 15वें जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर.
8.
श्री राजेश नंदेश्वर, 15वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , जबलपुर.
नवीन पदस्थापना
(3) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना में श्री अखिलेश जोशी जी के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल में श्री अजय सिंह जी के स्थान पर.
तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर में रिक्त पद पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , हरदा में रिक्त पद पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिंगरौली ( मुख्यालय- वैढन ) में श्री राजेश कुमार गुप्ता जी के स्थान पर .
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , धार में श्री धीरेन्द्र सिंह जी के स्थान पर.
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर में रिक्त पद पर.
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर में श्री जसवंत सिंह यादव जी के स्थान पर.
होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1312
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2025
क्र. 2698-3278-2024-इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025 . राज्य शासन , श्री आर. पी . गुप्ता, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में मुख्य प्रारूपकार ( हिन्दी) -सह- उपसचिव ( अनुवाद ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उप सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 +7600 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रु. 79900-211700 ( लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस-अ( स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन , श्री राजकुमार सिंह, निज सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टॉफ ऑफिसर के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 67300-206900 ( लेवल -13) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .
क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था. ) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री यशवंत सिंह बडेरिया, प्रशासनिक अधिकारी , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 ( लेवल- 13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2022 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2698-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्री रामेश्वर राम पटेल, अनुभाग अधिकारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300- 206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 मार्च 2023 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2698-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्री लालचंद मेहरचंदानी , अनुभाग अधिकारी , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 ( लेवल-13) में दिनांक 1 अप्रैल 2024 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र अधिकारियों को वरिष्ठतांक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर -13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी.
पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "
" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "
क्र. 2699-3278-2024- इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री आर. पी. गुप्ता, मुख्य प्रारुपकार ( हिन्दी) -सह- उपसचिव (अनुवाद) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रुप से , आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में अतिरिक्त सचिव एवं प्रमुख प्रारुपकार के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अतिरिक्त सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 37400- 67000+8700 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान के अनुसार रु. 123100-215900 ( लेवल -15 ) में दिनांक 1 जुलाई 2024 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम , 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्रतानुसार अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर- 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा."
" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. " 1313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 2700-3278-2024-इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री राजकुमार सिंह, स्टाफ ऑफिसर, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300-206900 (लेवल-13 ) में दिनांक 1 सितम्बर 2022 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2700-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन , सुश्री सुधा मालवीय , निज सचिव , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रुप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टाफ ऑफिसर के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रु. 67300- 206900 (लेवल -13 ) में दिनांक 1 जून 2023 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्रतानुसार अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर- 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी . पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "
" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन, श्री महेन्द्र जैन, अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मार्च 2020) , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर को अस्थाई रुप से, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में मुख्य प्रारूपकार- सह- उपसचिव (अंग्रेजी प्रारूपण , विधीक्षा ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 7600 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रु. 79900-211700 ( लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है .
क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचौली , अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मई 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में उपसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 7600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 79900- 211700 (लेवल -14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था. ) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री सी. एल. मुकाती, अवर सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 सितम्बर 2020 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में उपसचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 7600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रु. 79900-211700 (लेवल-14 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.-2025. राज्य शासन, श्रीमती यमुना पेटकर, अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 अक्टूबर 2024 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में अवर सचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है .
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री जनार्दन स्वरूप दीक्षित, मुख्य ग्रंथपाल ( सेवा निवृत्त दिनांक 28 फरवरी 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में अवर सचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2716-3278-2024-इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन , श्री मयंक श्रोती , विधिक सहायक ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 नवम्बर 2022 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में प्रारूपकार ( अंग्रेजी) - सह-अवर सचिव ( प्रारूपण एवं विधीक्षा) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल -13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस अ(स्था. ) गोप. - 2025. राज्य शासन , श्री अनिल शर्मा, स्टाफ ऑफिसर ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 अगस्त 2022 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव ( स्टेनोग्राफर संवर्ग ) के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 जुलाई 2018 से पदोन्नत किया जाता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1314
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्रीमती जानकी बिनियानी, निज सचिव ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मई 2023 ) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में स्टाफ ऑफिसर के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न स्टाफ ऑफिसर के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 6600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 67300-206900 (लेवल -13 ) में दिनांक 1 सितम्बर 2018 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन, श्रीमती बीना दीवान , अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 31 मार्च 2024) , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2716-3278-2024- इक्कीस- अ (स्था.) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री सुशील कुमार तिवारी अनुभाग अधिकारी ( सेवा निवृत्त दिनांक 30 जून 2022 ) , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर को अस्थाई रूप से, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में अवर सचिव रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न अवर सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100+ 6600 ग्रेड-पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 67300-206900 ( लेवल-13 ) में दिनांक 1 जनवरी 2020 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम , 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पात्र अधिकारी / कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. "
क्र. 2718-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री जनार्दन स्वरूप दीक्षित, अवर सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में उपसचिव के रिक्त पद पर के विरूद्ध स्थानापन्न उपसचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 15600-39100 + 7600 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान के अनुसार रुपये 79900-211700 में दिनांक 1 जनवरी 2022 से पदोन्नत किया जाता है .
"उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए पात्रतानुसार वरिष्ठताक्रम में पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरूद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. "
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस -अ(स्था. ) गोप.- 2025.- राज्य शासन, श्री वासुदेव दामले, निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800-4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्रीमती साधना वर्मा, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था.) गोप. - 2025 . राज्य शासन, श्रीमती अंजलि पुरी , निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री राजेन्द्र कालकर, निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवें वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवें वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
1315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप. - 2025.- राज्य शासन, श्री जवाहर लाल सोनी , निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 278-2024- इक्कीस अ (स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री अविनाश ब्यौहार , निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 3278-2024-इक्कीस- अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन , श्री अजय कामले , निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2017 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ(स्था. ) गोप.- 2025 . राज्य शासन, श्री हरीश गुले, निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद पर के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 + 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 अगस्त 2020 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस- अ( स्था.) गोप.- 2025 .- राज्य शासन , श्री संदीप माजरेकर ( अंग्रेजी ) निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इन्दौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिक्ति महाधिवक्ता कार्यालय , ग्वालियर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस-अ(स्था. ) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्रीमती बिन्दु सुदेवन ( अंग्रेजी ) निज सहायक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 मार्च 2021 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025 . राज्य शासन, श्रीमती ममता पाण्डे, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इन्दौर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 + 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अप्रैल 2021 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस - अ( स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन, श्री अब्दुल गफुर सिद्धीकी, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+ 4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100- 155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 जुलाई 2021 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.- 2025. राज्य शासन , श्रीमती निर्मला जोतवानी, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800 +4800 ग्रेड-पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 दिसम्बर 2021 से पदोन्नत किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1316
क्र. 2735-3278-2024-इक्कीस अ (स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री राजेन्द्र प्रसाद सूर्यवंशी , निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 (लेवल 11 ) में दिनांक 1 अगस्त 2022 से पदोन्नत किया जाता है.
क्र. 2735-3278-2024- इक्कीस अ(स्था.) गोप.-2025.- राज्य शासन, श्री सुनील कुमार दुबे, निज सहायक, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश होने तक महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में निज सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध स्थानापन्न निज सचिव के पद पर छठवे वेतनमान में रु. 9300-34800+4800 ग्रेड- पे एवं सातवे वेतनमान में रुपये 49100-155800 ( लेवल 11 ) में दिनांक 1 फरवरी 2023 से पदोन्नत किया जाता है.
" उपरोक्त पदोन्नति माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में पदोन्नति के संबंध में दायर याचिका क्र. 26382/2024 आर. पी. गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17 सितम्बर 2024 के पालन में समिति गठित कर, समिति की अनुशंसा पर विभागीय भर्ती नियम, 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं नवीन स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए, पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठताक्रम अनुसार पदोन्नति की जाती है. उक्त पदोन्नति माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पदोन्नति पर आरक्षण के संबंध में प्रकरण क्रमांक एस. एल. पी. नम्बर 13954/2016 मध्यप्रदेश राज्य व अन्य विरुद्ध आर. बी. राय व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी. पदोन्नति दिनांक से, दिनांक 30 नवम्बर 2024 तक की समयावधि की पदोन्नति काल्पनिक रहेगी एवं आर्थिक लाभ दिनांक 1 दिसम्बर 2024 से प्रभावशील रहेगा. "
" उपरोक्त पदोन्नति के वेतन निर्धारण संभागीय , संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से अनुमोदन उपरांत लाभ दिया जायेगा. "
क्र. 968-2025 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की सेवाएं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025
पंजी. क्र. 904-2025- इक्कीस- ब (दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विजय कुमार रूनवाल, नोटरी , मंदसौर के विरुद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर से प्राप्त पत्र दिनांक 20 फरवरी 2024 में उल्लेखित नोटरी नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि में नहीं दिये जाने तथा नोटरी व्यवसाय रजिस्टर का निरीक्षण भी नहीं करवाने के आधार पर नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के उपनियम 12( ख ) के अंतर्गत नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से उनका नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार, सचिव.
1317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2025
फा.क्रमांक 693 / 21 - ब(एक) /2025 , कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 4-1-2002- इक्कीस ब (1 ), दिनांक 4 मार्च, 2002 को छोड़कर, कुटुम्ब न्यायालय की स्थापना के संबंध में, इस निमित्त, जारी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 से 43 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
अनुसूची
मुख्यालय अनुक्रमांक कुटुम्ब न्यायालय का नाम
(3)
(2)
(1)
"1.
वह क्षेत्र जिस तक अधिकारिकता का विस्तार होगा
(4)
अलीराजपुर
कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर
2.
अनूपपुर कुटुम्ब न्यायालय , अनूपपुर
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
अशोकनगर
3. कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर
बालाघाट 4. कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1318
5. कुटुम्ब न्यायालय, बड़वानी
6. कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल
7. कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड
8. कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर
9. कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर
10. कुटुम्ब न्यायालय, छिंदवाड़ा
11. कुटुम्ब न्यायालय , दमोह
12. कुटुम्ब न्यायालय , दतिया
13. कुटुम्ब न्यायालय , देवास
बड़वानी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
बैतूल (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
भिण्ड (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
बुरहानपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
छतरपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
छिंदवाड़ा (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
दमोह (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
दतिया (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
देवास (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
1319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
14. कुटुम्ब न्यायालय , धार
15. कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डोरी
16. कुटुम्ब न्यायालय, गुना
17. कुटुम्ब न्यायालय , हरदा
18. कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ
19. कुटुम्ब न्यायालय , कटनी
20.
धार
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं तथा बाह्य तहसील पीथमपुर की सीमाएं ।
डिण्डोरी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
गुना
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
हरदा
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
झाबुआ (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
कटनी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
पूर्वनिमाड़.
खण्डवा
कुटुम्ब न्यायालय , पूर्वनिमाड़. खण्डवा
21. कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
मण्डला
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
मण्डलेश्वर
22. कुटुम्ब न्यायालय , मण्डलेश्वर
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1320
मंदसौर 23. कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर
मुरैना 24. कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं ;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
नर्मदापुरम
25. कुटुम्ब न्यायालय , नर्मदापुरम
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को निगम/ नगरपालिका की सीमाएं; सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं।
नरसिंहपुर
26. कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर
नीमच 27. कुटुम्ब न्यायालय , नीमच
पन्ना 28. कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना
रायसेन 29. कुटुम्ब न्यायालय , रायसेन
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
राजगढ़ (ब्यावरा)
30. कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ (ब्यावरा)
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं; (दो) जिला मुख्यालय की नगर पंचायत,
तहसील की सीमाएं ।
(तीन) तहसील जीरापुर और खिलचीपुर की सीमाओं से संबंधित प्रकरण , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) के अध्याय दस के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर ।
1321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
31. कुटुम्ब न्यायालय , रतलाम
32. कुटुम्ब न्यायालय , सतना
33. कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर
34. कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी
35. कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल
36. कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर
37. कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर
38. कुटुम्ब न्यायालय , शिवपुरी
39. कुटुम्ब न्यायालय, सीधी
रतलाम (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
सतना (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
सीहोर
(एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
सिवनी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
शहडोल (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की
सीमाएं ।
शाजापुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
श्योपुर (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं ;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
शिवपुरी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
सीधी (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1322
40. कुटुम्ब न्यायालय, सिगरौली
41. कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़
42. कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया
43. कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा
नोट:-
सिगरौली (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
टीकमगढ़ (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
उमरिया (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र , यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
विदिशा (एक) केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए , नगरपालिक निगम/ नगरपालिका की सीमाएं;
(दो) जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं ।
1. अनुसूची में, कॉलम (4) में, बिन्दु क्रमांक (एक) तथा (दो) में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए, जिला न्यायाधीश के न्यायालय के पास उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा, जहाँ आमतौर पर दीवानी प्रकृति के मुकदमे और कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं और प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अपने कार्य विभाजन पत्रक में पृथक से आदेश करेगा ।
2. अनुसूची में, कॉलम क्रमांक 4 में, बिन्दु क्रमांक (एक) तथा (दो) में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिए , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय के पास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 (2023 का 48 ) के अध्याय दस के अधीन कार्यवहियों सहित मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा ।
Bhopal the 3rd March , 2025
F.NO 693 /XXI - B ( One) / 2025 , In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (66 of 1984) , the State Government , after consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendments in all the previous notifications regarding establishment of Family Courts issued in this behalf excluding this department's Notification F.No. 4-1-2002 -XXI - B ( 1 ) , dated 4th March , 2002 , namely: - 1323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
AMENDMENTS
In the said notification , in the Schedule , for serial numbers 1 to 43 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
SCHEDULE
Area to which the Jurisdiction shall extend
Headquarter
S
Name Family Courts
S. No.
(2)
(1)
(4)
(3)
Alirajpur
"1. Family Court , Alirajpur
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Anuppur
2. Family Court , Anuppur
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Ashoknagar
3 . Family Court , Ashoknagar
( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Balaghat
4. Family Court , Balaghat
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Barwani
5. Family Court , Barwani
6. Family Court , Betul
7. Family Court , Bhind (i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Betul (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Bhind (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Burhanpur
8. Family Court, Burhanpur
( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1324
Chhatarpur ( i )
9 . Family Court, Chhatarpur
The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Chhindwara
10. Family Court , Chhindwara
11 . Family Court , Damoh
12. Family Court, Datia
13. Family Court, Dewas
14. Family Court , Dhar
15. Family Court, Dindori
16. Family Court , Guna
17. Family Court , Harda ( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Damoh (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Datia
(i) limitsThe of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Dewas (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Dhar (i) limitsThe of Municipal Corporation / Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter and limits outlaying Tehsil Pithampur . of
Dindori (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Guna (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Harda (i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
1325
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
Jhabua 18. Family Court , Jhabua
Katni 19. Family Court, Katni
20.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
East Nimar
Khandwa
Family Court , East Nimar Khandwa
Mandla 21. Family Court, Mandla
22.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Mandleshwa
r
Family Court , Mandleshwar
( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Mandsaur
23 . Family Court, Mandsaur
Morena 24. Family Court, Morena
25.
(i) The of Municipal limits Corporation/Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) Municipal area The limits of Corporation /Municipality including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Narmadapur
am
Family Court , Narmadapuram
( i) area The limits of Municipal Corporation /Municipality including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Narsinghpur ( i)
26. Family Court, Narsinghpur
of Municipal area limitsThe Corporation /Municipality including the Cantonment area, if
any; (ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Neemuch
27. Family Court, Neemuch
( i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
( ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1326
Panna 28. Family Court , Panna
Raisen 29. Family Court , Raisen
30.
Rajgarh (Bioara) Family Court , Rajgarh (Bioara)
Ratlam 31. Family Court, Ratlam
Satna 32. Family Court, Satna
Sehore 33. Family Court , Sehore
Seoni 34. Family Court , Seoni
Shahdol 35. Family Court , Shahdol
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii ) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Nagar Panchayat, Tehsil of the District Headquarter.
(iii ) Cases related to the limits of Tehsil Jeerapur and Khilchipur except the cases falling under Chapter X ofthe Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) .
(i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Shajapur
36. Family Court, Shajapur
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
1327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
Sheopur
37. Family Court , Sheopur
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
Shivpuri
38. Family Court , Shivpuri
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Sidhi
39. Family Court , Sidhi (i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Singrauli
40. Family Court , Singrauli
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Tikamgarh
41. Family Court, Tikamgarh
( i ) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area , if any ;
( ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Umaria
42. Family Court, Umaria (i) The limits of Municipal Corporation / Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter.
Vidisha
43. Family Court, Vidisha
Note : - 1 .
(i) The limits of Municipal Corporation/ Municipality area including the Cantonment area, if any;
(ii) The limits of Tehsil of the District Headquarter .
In the Schedule , in column (4) , for the places other than mentioned in point No. (i) and ( ii ) , the Court of District Judge shall have the jurisdiction in respect of the matters covered under section 7 of the said Act, where the suits and proceedings of civil nature are usually instituted and for which the Principal District and Sessions Judge shall issue separate order in their Distribution Memo .
2. In the Schedule, in column (4) , for the places other than mentioned in point No. ( i ) and ( ii) , the court of Judicial Magistrate First Class shall have the jurisdiction in respect of the matters including the proceedings under Chapter X of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita , 2023 (46 of 2023) . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1328
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
सूचना
क्र. यूडीएच- 3-0001-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ. आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 5246-टीसी- 40- रतलाम-उपां- नग्रानि-2024 , दिनांक 27 नवम्बर 2024 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
क्रमांक ग्राम / तहसील एवं जिला
उपांतरण पश्चात्
विकास योजना
प्रस्तावित
में निर्दिष्ट
भू-उपयोग
भू-उपयोग
उपांतरण हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
37.25
298
1 ग्राम करमदी
में से तहसील रतलाम
नगर व जिला
रतलाम ( म. प्र. )
37.25 में से
कुल रकबा
शर्तें
(7)
(6)
(5)
प्रस्तावित
11.20
मार्ग (60.00 मीटर
आवासीय
एवं प्रस्तावित
एरिया / ( साड़ी
मार्ग (60.00 मीटर चौड़ा एवं मार्ग के
वाणिज्यिक एवं चौड़ा एवं मार्ग के दोनों ओर हरित क्षेत्र कंट्रोल क्लस्टर हेतु) .
दोनों ओर
हरित क्षेत्र
कंट्रोल
एरिया).
11.20
1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
2. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
3. प्रश्नाधीन स्थल में प्रस्तावित आर. आर.1, 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग हेतु भूमि सुरक्षित रखनी होगी तथा मार्ग के दोनों ओर 30.00-30.00 मीटर गहराई तक हरित क्षेत्र ( कंट्रोल एरिया ) रखना अनिवार्य होगा.
4. प्रश्नाधीन भूमि की दक्षिण दिशा में ग्राम करमदी से ग्राम मथुरी की ओर जाने वाले वर्तमान मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.
5. रतलाम विकास योजना, 2021 में दिये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा.
6. वाणिज्यिक गतिविधियाँ हेतु नियमन तथा विकास मापदण्ड म. प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं रतलाम विकास योजना , 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
7. उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
1329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच -3-0003-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार , एतद्वारा, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4348 - वि.यो.-,खण्डवा-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा खण्डवा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -
1. आयुक्त, इंदौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , खण्डवा, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खण्डवा, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
उपांतरण सारणी / कंडिका
प्रस्ताव, उपांतरित
/ कॉलम का
सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
4
औद्योगिक
1. खण्डवा विकास
(अ) सेवा उद्योग
योजना 2031
(ब) अन्य उद्योग
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(6)
(5)
(7) छात्रावास
3
4-सा-20
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0004-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4360 - वि.यो. शहडोल-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा शहडोल विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, शहडोल संभाग- शहडोल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद् शहडोल, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , शहडोल, मध्यप्रदेश
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
में भूमि
योजना
उपयोग
(नगर का
नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
4
औद्योगिक
1. शहडोल विकास
(अ) सेवा उद्योग योजना 2031
(ब) अन्य उद्योग
अनुसूची
उपांतरण सारणी / कंडिका
विकास योजना
प्रस्ताव, उपांतरित
/ कॉलम का
सरल क्रमांक
कीसारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
3
4-सा-12
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1330
क्र. यूडीएच- 3-0005-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा (5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4385 - वि.यो.-496- सीधी-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सीधी विकास योजना , 2035 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सीधी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -
1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद् सीधी , मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सिंगरौली , मध्यप्रदेश
अनुसूची
सीधी विकास योजना 2035 के अध्याय 6 की कंडिका 6.7 की सारणी 6- सा-8 के सरल क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
Public Transportation
Recreation
Industrial
Commercial
Residential
S.No.
Activity
다
Agricultural
Public;
andfacilities
PublicUtilities
PUF
T7
T1
P
NP 즉
NP
NP
A2 NP
A1 NP
NP
NP
PNPPNP
P
50 Hostel/ working, women Hostel
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
1331
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच- 3-0006-2025- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4150-वि.यो. आलोट-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा आलोट विकास योजना , 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आलोट निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, आलोट, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , रतलाम , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
6
औद्योगिक
1. आलोट विकास
योजना 2031 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 )
/ कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना कीसारणी / कंडिका क्रमांक
में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
3
6-सा-13
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0007-2025-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश कीसूचना क्रमांक-4352-वि.यो. कुक्षी-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा कुक्षी विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार कुक्षी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिक परिषद्, कुक्षी, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , धार, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
में भूमि
योजना
उपयोग
(नगर का नाम)
(2)
(4) 6
(3) औद्योगिक
(1) 1. कुक्षी विकास योजना 2031
उपांतरण सारणी / कंडिका
/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित
सरल क्रमांक
विकास योजना कीसारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-6
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1332
क्र. यूडीएच-3-0010-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4336- वि.यो. पांढुर्ना-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा पांढुर्ना विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पांढुर्ना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग-जबलपुर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला पांढुर्ना, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, पांढुर्ना, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
अनुसूची
उपांतरण
सारणी / कंडिका
विकास योजना
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित
/ कॉलम का
की सारणी /
में भूमि
योजना
कॉलम ( 5 ) एवं (6 )
सरल क्रमांक
कंडिका क्रमांक
उपयोग
(नगर का
में अतिरिक्त प्रस्तावित
नाम)
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
छात्रावास
4
4-सा-9
4
औद्योगिक
पांढुर्ना विकास
1.
योजना 2031
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच-3-0011-2025 -अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4593- वि.यो.-496 - डबरा उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 14 अक्टूबर 2024 द्वारा डबरा विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार डबरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग- ग्वालियर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, डबरा, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , ग्वालियर , मध्यप्रदेश
अनुसची
डबरा विकास योजना 2031 के अध्याय 5 की कंडिका 5.23 की सारणी 5- सा -15 के सरल कमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
PUR 3
PUF 4
A-2
1
G-1
14
13
12
d 11
10
A-1 8
9
7
1-2 6
5
4
3
2
1
NP
NP
NP
P
NP NP NP
NP
P
NP
P
50 Hostel/ P working, women Hostel
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
1333
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच -3-0012-2025-अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4356- वि.यो. महेश्वर- उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा महेश्वर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार महेश्वर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, इन्दौर संभाग- इन्दौर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, महेश्वर, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, खरगोन, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम (5 ) एवं (6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
6
औद्योगिक
1. महेश्वर विकास
योजना 2021
में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-14
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच - 3-0023-2025-अठारह- 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4365-वि.यो. खुरई - उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा खुरई विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार खुरई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्: -
1. आयुक्त, सागर संभाग- सागर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, खुरई, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सागर, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(2)
(1)
(4) 6
(3) औद्योगिक
1. खुरई विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-11
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1334
क्र. यूडीएच-3-0062-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4109-वि.यो. सांची-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा सांची विकास योजना, 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सांची निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग- भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, सांची, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(2)
(4) 6
औद्योगिक
सांची विकास
(1) 1.
योजना 2011
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम (5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
6-सा-12
6-सा-12
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0081-2024- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4117 - वि.यो. मण्डला-उपांतरण- नग्रानि-2024 , दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा मण्डला विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मण्डला निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची केअनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, मण्डला, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , मण्डला , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(3)
(2)
(1)
(4) 6
औद्योगिक
(अ) सेवा उद्योग
1. मण्डला विकास योजना 2021
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका
प्रस्ताव, उपांतरित
/ कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(7) छात्रावास
(6) 3
6-सा-15
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा .
1335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. यूडीएच- 3-0082-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4340- वि.यो. श्योपुर-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा श्योपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार श्योपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, चंबल संभाग- मुरैना , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, श्योपुर, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , श्योपुर, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
क्रमांक
उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(3)
(4) 6
औद्योगिक
(1) 1.
(अ) सेवा उद्योग
(2) श्योपुर विकास योजना 2021
(ब) अन्य उद्योग
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(7) छात्रावास (5) 6-सा-15
(6) 3 (अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा .
क्र. यूडीएच-3-0083-2024-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4213-वि.यो. अनूपपुर-उपांतरण-नग्रानि-2024, दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा अनूपपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार अनूपपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, शहडोल संभाग- शहडोल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला अनूपपुर , मध्यप्रदेश
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, अनूपपुर, मध्यप्रदेश
3. 4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , अनूपपुर, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय विकास
क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
योजना (नगर का नाम)
(1)
(4) 6
(3) औद्योगिक
(2) 1. अनूपपुर विकास योजना 2021 (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
उपांतरण सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
प्रस्ताव, उपांतरित कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (7)
छात्रावास
(6) 3
(5) 6-सा-14
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्रं, दिनांक 7 मार्च 2025
1336
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025
क्र. यूडीएच- 3-0002-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4217- वि.यो. रामपुर बाघेलान उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 25 सितम्बर 2024 द्वारा रामपुर बाघेलान विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रामपुर बाघेलान निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद्, रामपुर बाघेलान, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , सतना , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
योजना
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना
की सारणी /
कंडिका क्रमांक
में भूमि उपयोग
(नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
6
औद्योगिक
1. रामपुर बाघेलान
विकास (अ) सेवा उद्योग
योजना 2021 (ब) अन्य उद्योग
में अतिरिक्त प्रस्तावित
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(6)
(5)
(7) छात्रावास
3
6-सा-13
(अ एवं ब)
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0008-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4277- वि.यो. झाबुआ उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा झाबुआ विकास योजना 2011 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार झाबुआ निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2011 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग-इंदौर , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला झाबुआ , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद्, झाबुआ, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , झाबुआ, मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
में भूमि
उपयोग
योजना (नगरका
नाम)
(3)
(2)
(1)
(4) 6
औद्योगिक
1.
झाबुआ
विकास (अ) सेवा उद्योग
योजना 2011 (ब) अन्य उद्योग
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
में अतिरिक्त प्रस्तावित
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7) (5)
छात्रावास
(6) 3
6-सा-15
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
1337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2025
क्र. यूडीएच- 3-0018-2025-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक - 4273 - वि.यो. मुलताई-उपांतरण नग्रानि-2024, दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा मुलताई विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मुलताई निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग- नर्मदापुरम्, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, मुलताई, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , बैतूल , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(4)
(3)
(2)
6
औद्योगिक
(1) 1. मुलताई
विकास (अ) सेवा उद्योग
(ब) अन्य उद्योग
योजना 2021
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(7) छात्रावास
(6) 3
6-सा-14
(अ एवं ब)
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
क्र. यूडीएच- 3-0022-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4377 - वि.यो. सिरोंज-उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा सिरोंज विकास योजना, 2031 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार सिरोंज निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची केअनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल , मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, सिरोंज, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, विदिशा , मध्यप्रदेश
अनुसूची
अध्याय क्रमांक
विकास योजना में भूमि उपयोग
विकास योजना (नगर का नाम)
(4)
6
(3) औद्योगिक
(2) सिरोंज
(1) 1.
विकास
योजना 2031
उपांतरण
प्रस्ताव, उपांतरित सारणी / कंडिका / कॉलम का सरल क्रमांक
विकास योजना की सारणी / कंडिका क्रमांक
कॉलम ( 5 ) एवं (6 ) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(5)
(7) छात्रावास
(6) 4
6-सा-11
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1338
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025
क्र. यूडीएच-3-0026-2025- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4373- वि.यो. आगर-मालवा-उपांतरण-नग्रानि-2024 , दिनांक 1 अक्टूबर 2024 द्वारा आगर- मालवा विकास योजना 2041 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार आगर - मालवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2041 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् : -
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग- उज्जैन, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला आगर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिक परिषद्, आगर - मालवा , मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , उज्जैन , मध्यप्रदेश
अनुसूची
उपांतरण 'सारणी / कंडिका
विकास योजना
अध्याय
विकास योजना
विकास
क्रमांक
योजना
में भूमि
/ कॉलम का प्रस्ताव, उपांतरित की सारणी /
कॉलम ( 5 ) एवं ( 6)
सरल क्रमांक
कंडिका क्रमांक
उपयोग
(नगर का
नाम)
(4)
(3)
(2)
(1)
6
औद्योगिक
आगर-मालवा
1.
विकास (अ) सेवा उद्योग
योजना 2041 (ब) अन्य उद्योग
में अतिरिक्त प्रस्तावित
स्वीकृत एवं स्वीकार्य
उपयोग
(7)
(6)
(5)
छात्रावास
4
6-सा-13
(2 ) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025
क्र. यूडीएच -3-0027-2025-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा, संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-4398- वि.यो.-496-चंदेरी-उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 03 अक्टूबर 2024 द्वारा चंदेरी विकास योजना 2001 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार चंदेरी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2001 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 (5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग - ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, चंदेरी, मध्यप्रदेश
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय , गुना, मध्यप्रदेश 1339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण
चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय -9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9- सा-2
परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग भूमि उपयोग परिक्षेत्र
2 1
वाणिज्यिक
सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग
3
पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र , कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी- प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न है ।
फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय, सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह, नाट्यगृह , विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम जो बाधा उत्पन्न
न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.
पेट्रोल पम्प , परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.
(क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल, डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय, डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं.
सेवा कर्मशालाएं गोदाम व माल गोदाम
(ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्टे, मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन, छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास 1340
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
उपरोक्त को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है: -
चंदेरी विकास योजना, 2001 के अध्याय 9 की कंडिका 9.4 की सारणी 9-सा-2
परिक्षेत्र में स्वीकृत उपयोग भूमि उपयोग परिक्षेत्र
2 1
वाणिज्यिक
सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य उपयोग
3
पेट्रोल पम्प एवं सेवा केन्द्र, कोयला, लकड़ी, इमारती लकड़ी प्रांगण, चुंगी मुक्त परिक्षेत्र, बहुखण्डीय कारखाने, सेवा उद्योग जिससे बाधा उत्पन्न न हो, छोटी कर्मशालाएं एवं सुधारक दुकानें कृषि पर आधारित उद्योग , जो मण्डियों से संलग्न फुटकर दुकानें, व्यापारिक व व्यावसायिक कार्यालय , सेवा सम्बन्धी दुकानें, जैसे नाई, दर्जी, धोबी एवं मरम्मत की दुकानें, जलपान गृह, मनोरंजन स्थल जैसे छबिगृह , नाट्यगृह , विशिष्ट बाजार, थोक व्यापार, मण्डियां, माल गोदाम व गोदाम है । जो बाधा उत्पन्न न करते हों, आवासीय निवास एवं व्यवसायिक स्थापनाएं.
औद्योगिक
पेट्रोल पम्प, परिवहन कम्पनी, कूड़ा कर्कट स्थान, प्रदर्शन कक्ष, दुकानें, (क) सामान्य उद्योग जैसे बहुखण्डीय कारखाने जैसे दाल व तेल मिल , डिब्बे व बोतल भरना, दुग्धालय , डिब्बों में फल भरना इत्यादि सेवा उद्योग जैसे
अल्पाहार गृह, गोदाम, माल गोदाम एवं अग्रेषण अभिकरण.
मरम्मत कर्मशालाएं एवं सेवा केन्द्र, सार्वजनिक सुविधाएं एवं सेवाएं, छात्रावास
सेवा कर्मशालाएं, गोदाम व माल गोदाम (ख) निष्कर्षण उद्योग जैसे चूना भट्टी, ईंट भट्टे , मुरम व पत्थर खदान, पत्थर संदलन , छीलने व परिष्कृत करने का कारखाना, प्रासंगिक श्रमिकों के लिये आवास
2/ विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा ।
1341 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
क्र. यूडीएच- 3-0087-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4134- वि.यो. - जबलपुर - उपांतरण- नग्रानि -2024, दिनांक 23 सितम्बर 2024 द्वारा जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार जबलपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात् :-
1. आयुक्त, जबलपुर संभाग- जबलपुर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम , जबलपुर, मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
अनुसची
जबलपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की कंडिका 4.9 की सारणी 4 - सा -17 के सरल कमांक 004 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-
सी. 3
आई. 1 आई. 2
सी. 4
उपयोग परिसर
कं.
उपयोग परिक्षेत्र आर.डी.
7
6
5
4
3
1
2
P छात्रावास
P
P
P
P
004
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1342
क्र. यूडीएच - 3-0088-2024- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) , की धारा 23 की उपधारा ( 5 ) सहपठित धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्वारा , संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक- 4291 - वि.यो. - 496-इंदौर- उपांतरण नग्रानि-2024 , दिनांक 27 सितम्बर 2024 द्वारा इंदौर विकास योजना, 2021 में उपांतरण हेतु प्रकाशित सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इंदौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार धारा 23 ( 5 ) सहपठित धारा 19 ( 1 ) के तहत् अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा अर्थात्:-
1. आयुक्त, इंदौर संभाग- इंदौर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, जिला इंदौर , मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इंदौर , मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, इंदौर , मध्यप्रदेश
अनुसची
इंदौर विकास योजना 2021 के अध्याय 6 की कंडिका 6.20.1 की सारणी 6.22 के सरल क्रमांक 50 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
Transportation
Commercial
Commercial
Recreation
Specialized
Residential
Industrial
General
Activity
Mandiwholesale
PSP S.No.
10
8 9
7 ∞Agricultural
4
2
1
3
P
NP NP NP
C
P
P
P
Hostel
50
(2) विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा
(5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
1343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश
डिण्डौरी , दिनांक 7 जनवरी 2025
क्र. एस. सी. - 2025-03.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ 03-06-2024- एक-4, भोपाल दिनांक 23 दिसम्बर 2024 के अनुसार वर्ष 2025 के लिये अवकाश घोषित किये गये हैं. अतः , मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र. एफ-3- 2-99- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग दो के अनुक्रमांक 4 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 में डिण्डौरी जिले के लिये निम्नानुसार अतिरिक्त स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं : -
दिन
क्रमांक
त्यौहार का नाम (4)
(3)
दिनांक (2)
(1)
मकर संक्रांति
मंगलवार
14 जनवरी 2025
1
नागपंचमी
मंगलवार
2
29 जुलाई 2025
मंगलवार
3
30 सितम्बर 2025
दुर्गाष्टमी
2. उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय / उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे .
हर्ष सिंह , कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश बैतूल, दिनांक 13 जनवरी 2025
क्र. 139-88- स्था-674 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ- 3- 2-1999- एक-4, दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग- दो , अनुक्रमांक-04 के नियम 05 के अंतर्गत प्राधिकृत प्रावधानों के अनुसार मैं , नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर बैतूल वर्ष 2025 में बैतूल जिले के लिए निम्न तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
रिमार्क
दिनांक
दिन
त्यौहार का नाम
(4)
(5)
(3)
(2)
क्रमांक (1)
रंगपंचमी
19 मार्च, 2025
1 बुधवार सम्पूर्ण जिला 2 माँ ताप्ती जन्मोत्सव बुधवार सम्पूर्ण जिला
02 जुलाई, 2025
3
27 अगस्त, 2025
बुधवार
सम्पूर्ण जिला श्री गणेश चतुर्थी
2. उपरोक्त अवकाश कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होंगे.
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर .
कार्यालय, कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश आगर मालवा, दिनांक 6 फरवरी 2025
क्र. सामान्य- 2-2025-74.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक -04 के नियम 8 एवं क्र. एफ 59-01-04 मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999- एक-4 भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्ष 2025 के लिए जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों / संस्थाओं के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है :-
क्षेत्र
दिनांक
दिन
क्र.
त्यौहार का नाम
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
1 रंगपंचमी
19 मार्च , 2025
बुधवार
सम्पूर्ण जिला
सोमवार
सम्पूर्ण जिला 2 श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी अंतिम सोमवार 04अगस्त, 2025
3
सम्पूर्ण जिला
23 अक्टूबर, 2025
गुरुवार
भाईदूज
मिलिन्द ढोके, संयुक्त कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1344
कार्यालय , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
राजभवन भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2025
क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-168.- यतः जीवाजी विश्वविद्यालय , इन्दौर के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्र. एफ 1-1-4-0005-2025- 38-3, दिनांक 18 फरवरी 2025 जारी की है, जो कि दिनांक 18 फरवरी 2025 से प्रभावशील हो गई है.
(2) अतः, मैं, मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा , डॉ. राज कुमार आचार्य , ( पूर्व कुलगुरु, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा ) प्राचार्य , महात्मा गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय , करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलगुरु नियुक्त करता हूँ.
(3 ) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.
मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2025
संशोधन
क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-173.- मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरुप विश्वविद्यालय में कुलगुरु की नियुक्ति हेतु आदेश क्र. एफ- 1-2-25 - रा. स. यू. ए. 1-168, दिनांक 18 फरवरी 2025 जारी किया गया है.
(2 ) उक्त आदेश के प्रथम पैरा की प्रथम पंक्ति में त्रुटिवश यतः के पश्चात्" जीवाजी विश्वविद्यालय, इन्दौर " अंकित हुआ है जिसे कि " जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर " पढ़ा जावे.
(3) आदेश में अंकित अन्य विवरण यथावत रहेगा.
कुलाधिपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव , राज्यपाल के अपर सचिव 1345
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 फरवरी 2025
प्र. क्र. 24- अ - 82 - वर्ष 2024-2025 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना
(2) पवई
(3) नारायणपुरा निजी भूमि रकबा 2.194 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 हे. कुल रकबा 2.254 है
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण मेंप्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम नारायणपुरा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 25 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) पन्ना
(3) पड़रिया कला
(2) पवई
निजी भूमि रकबा 3.000 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.090 हे. कुल रकबा 3.090 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम पड़रिया कला तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना सकता है. के कार्यालय में देखा जा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1346
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मऊगंज, दिनांक 18 फरवरी 2025
क्र. 544- भू- अर्जन -2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.519 (1) मऊगंज नईगढ़ी
(3) भलुहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) मऊगंज जिले के ग्राम
भलुहा से ग्राम हर्दी तिवरियान मार्ग में कटरिया नदी पर (5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( म. प्र. ) .
जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला मऊगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 7 फरवरी 2025
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-24-25 - पत्र क्र.- 290- भू- अर्जन-2025. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने के कॉलम नं. ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
1347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(1)
(2)
(3)
(4)
0.077 सतना
बम्हौरी
रामपुर
बाघेलान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
सतना जिले के हिनौता- रामवन- बगहाई मार्ग में लेविल क्रासिंग क्रमांक 11 किमी. 1203/7-8 में सतना रीवा रेल लाइन में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के एकरेखण ( ROW ) में आ रही ग्राम- बम्हौरी तरफ की निजी भूमि के अर्जन हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 3 फरवरी 2025 (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014)
क्र. 345 - भू-अर्जन- 25-प्र. क्र.- अ- 82-2024-25.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग आलोट के अंतर्गत अलीगढ़ तालाब योजना " जिला रतलाम की तहसील ताल के प. ह. नं. 05 के ग्राम असावता के 07 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.
अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा :-
क्र.
कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम
सर्वं क्रमांक
(2)
(1)
1
(3) 638 अमरसिंह पिता देवा, जाति गुर्जर
2
639/2 गोकुल पिता नागुसिंह, कंकुबाई बेवा
बापूसिंह, मान सिंह, गुमानसिंह, भानु बाई , राम कुंवर बाई.
3
639/6 शंकर पिता भुवान, जाति गुर्जर
4
राधुसिंह पिता हेमराज जाति गुर्जर 1131/1/1
5
1131/1/2 जरेसिंह पिता अमरसिंह, गीताबाई
बेवा अमरसिंह, जाति, गुर्जर.
1131/3 6.
भैरु पिता सवजी व पेपाबाई बेवा सवजी जाति गुर्जर.
7 .
1132/2 बालू पिता बापू सिंह जाति गुर्जर
परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) असिंचित
सिंचित
कुल
(5)
(4)
(6)
(7)
0.072
0.072
0.096
0.096
0.092
0.092
0.035
0.035
0.080
0.080
0.035
0.035
0.020
0.020
0.207
0.430
योग .. 0.223
राजेश बाथम , कलेक्टर.
1348
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-10-भू-अर्जन-2024-25
बालाघाट, दिनांक 4 फरवरी 2025
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1 ) से (4) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने क्रमांक (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने के संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यवक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी का उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ: -
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर /ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) बालाघाट कटेगांव
बालाघाट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
निजी भूमि
एवं शासकीय
भूमि
58.70 हेक्ट
कार्यपालन यंत्री, पैताड़नाला जलाषय के बंजर नदी अंतर्गत आने वाले डूब परियोजना संभाग क्षेत्र/ नहर निर्माण में बैहर, जिला निजी भूमि का भू-अर्जन बालाघाट म.प्र. ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025
प्रकरण कमांक २२ /अ-82 वर्ष 2024-2025 चूाक राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1349 भाग 1 ]
7
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
2
3
4
6
1 पन्ना
पन्ना
भवानीपुर
5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना
निजी भूमि रकवा 19.798 है० एवं शासकीय भूमि रकवा 24.1135 है० कुल रकवा 43.9115 है 0
जमुनिया सेहा तालाब योजना अंर्तगत बांध निर्माण डूब एवं नहर में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम भवानीपुर तहसील व अनुभाग पन्ना जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा -11 का प्रकाशन हेतु।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्रकरण कमांक 23./ अ-82 वर्ष 2024-25 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
पन्ना अजयगढ़ डुंगरहो
उप मुख्य अभियंता/निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे, खजुराहो
ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)
निजी भूमि पर स्थित 03 मकानों का अर्जित रकवा का क्षेत्रफल-225.95 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि-0.000हे ० इस प्रकार कुल क्षेत्रफल-225.95 वर्गमीटर भूमि
भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/ निर्माण, पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1350
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 8 जनवरी 2025
प्रकरण क्रमांक. 02 / अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म पाप सपाइ परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम तमरा देश तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूनि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
सार्वजनिक
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निती भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में खसरा नं . रकवा
C.001
तमरा देश 71/2
रीवा
गुढ़
0.001
124
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
0.001
198/1
0.001
289/1
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
0.001
361
0.001
484
0.001
743/3
664
0.001
0.001
823/1
947/3
0.001
1245/1/1 0.001
0.001
1367
2042
0.001
0,001
1963/2
2014
0.001
2028
0.001
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक. 07/अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम डिहुली तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रकवा
खसरा नं.
0.00
65
रीवा
डिहुली
0.001
190
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
0.001
291
0.001
404/2
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
0.001
700/1
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -गुढ़ में किया जा सकता है ।
1351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक. 03 / 1-82/ 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम अमिलिहा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4 ) में वर्णित 'भूमि कंडिका क्रमांक. (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है , जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में खसरा नं. रकवा
0.001
रीवा
अमिलिहा 137/2
गुढ़
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक. 05 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट -1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम जरहा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -
अनुसूची
सार्वजनिक भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकवा
रीवा
जरहा
गुद
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
86 236/2/1 369 511
0.001 0.001 0.001 0.001
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1352
प्रकरण क्रमांक. 06 /अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्मं दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट -1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम उपडौरा तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रकवा
खसरा नं.
उपडौरा
रीवा
गुढ़
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
0.001 0.001
66/1 144
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र ०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक. 04/ अ-82/ 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम अमवा 1 तहसील गुढ़ स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक . (4) में वर्णित भूमि कंडिला क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बनाई जाती हैः
अनुसूची
जनिक भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निर्ज भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रकवा
खसरा नं .
रीवा
अमवा-1
गुढ़
0.001 0.001
93/2 210/6
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलाच यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्क्षा दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (ग ०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, तहसील - गुढ़ में किया जा सकता है ।
1353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक . 02 / अ-82 / 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूम दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम पनिगवों तहसील मऊगंज रिशा गमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सको । अंतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि डिका क्रमांक.
(6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय को हेन 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत
तहसील
जिला
ग्राम
जनिक का वर्णन
निजी भूमि प्राधिकृत सफारी
कुल अर्जित
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकल
रीवा
मऊगज
पनिगवाँ
0.0025
70/1
कार्यपतन यंत्री
नईगढ़ी सम तबाव
ाई वाल्व : कार्य हेतु
सिंचाई थोलम्व
संभाग रीवा ( 0)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) भू मऊगंज में किया जा सकता है । अधिकारी,
प्रकरण क्रमांक. 03 /अ-82/2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम सूजी तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकवा
रीवा
मऊगंज
सूजी
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा ( म०प्र०)
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
68/1 208/1 532/1/1 768/2 328/2
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।
[ भाग 1 1354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
रीवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक. 32 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम हरगढ़ी तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 16.06.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण अधिनिर्णय नही किया जा सका, अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
रकवा
खसरा नं.
0.001
33
हरगढ़ी
मऊगंज
रीवा
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।
रीवा, दिनांक 26 नवम्बर 2024
प्रकरण क्रमांक. 06 /अ-82/2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम रजिगवॉ तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकवा
रीवा
मऊगंज
रजिगवॉ
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
68/1 208/1 532/1/1 768/2
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
328/2
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , मऊगंज में किया जा सकता है ।
1355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक. 04 / अ-82 / 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम झलवार तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
भूमि
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
कुल अर्जित निजी
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकवा
रीवा
794
0.005
मऊगंज
झलवार
बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मऊगंज में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक. 05 / अ-82/ 2024-25 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट-1 अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु ग्राम डिघवार तहसील मऊगंज स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25. (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
खसरा नं. रकवा
रीवा
मऊगंज
0.0015
डिघवार 35/1/1
बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मऊगंज में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1356
रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2025
प्रकरण क्रमांक. 623 /अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम वरया टोला तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम
कुल अर्जित निजी भूमि
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नं. रकवा
रीवा
वरया टोला
रायपुर कर्चुलियान
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
366/2 259/2 197
0.001 0.001 0.001
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , 1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी तहसील - रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।
रीवा, दिनांक 8 जनवरी 2025
प्रकरण क्रमांक. 622 / अ-82 / 2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम धर्मपुरा 2 तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो/ कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नं. रकवा
रीवा
0.001
50/4
रायपुर कर्चुलियान धर्मपुरा 2
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील -रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।
1357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक. 620/अ-82/2023-24 भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दंबाव सिंचाई परियोजना यूनिट 1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम हटवा तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः अधिनियम की धारा 25 (2 ) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नं. रकवा
रीवा
हटवा
रायपुर कर्चुलियान
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
8/2 183/1 273 423
0.001 0.001 0.001 0.001
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र ०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक. 621 / अ-82/2023-24 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना यूनिट1 अन्तर्गत डी.बी. निर्माण कार्य हेतु ग्राम डाढ़ तहसील रायपुर कर्चुलियान स्थित भूमि के अर्जन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 21.07.2023 से एक वर्ष की अवधि के भीतर लोकसभा निर्वाचन 2024 में अधिकारियो / कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी । अतः अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक. (4) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक. (6) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये आपेक्षित है, जिनकी भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर अधिनिर्णय करने हेतु 12 मास की अवधि बढ़ाई जाती है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन.
जिला
तहसील
ग्राम कुल अर्जित निजी भूमि क्षेत्रफल हेक्टेयर में
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नं. रकवा
रीवा रायपुर कर्चुलियान
डाढ़
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु
(0.001 (1.001 (1.001
3 99/5 159/1
कार्यपलान यंत्री नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग रीवा (म०प्र०)
1. भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकार्र तहसील -रायपुर कर्चुलियान में किया जा सकता है । ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी ,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1358
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 234-भू- अर्जन-2025
सीधी, दिनांक 7 फरवरी 2025
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितो से सम्बध है तथा यह कार्य ललितपुर-सीधी-सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 मे स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नही होती है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सींधी
(क) जिला
बहरी
(ख) तहसील
यजरही उन्मुक्त
(ग) ग्राम
गजरही उन्मुक्त
(घ) पटवारी हल्का
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल:- रकबा 0.6250 हे०
क्र०
खसरा नं० अर्जन हेतु रकवा हे० में
2
3 1
0.1000 1
207/1/1
2
207/1/2/1
0.0040 3
218/837
4
0.0220
219/3/1
5 219/3/2/1/1
6 219/3/2/2/1
7 219/3/3/1/1
8 219/3/3/2/1
9 219/3/4/1/1
10 219/3/4/2/1
0.0340 11 219/4/1/1
12 219/4/1/2/1
13
219/4/2/1
14
0.1800
222
15
0,1000
223/1/1
16
223/1/2
17
223/2/1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
4
ललितपुर-सिगरैली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा 1359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
18
19
0.1500
216/1/1/1/1
20 216/1/1/3/1
21 216/1/2/1
22 216/1/3/1
23 216/1/1/2/1
24 216/1/4/1
25 216/1/5/1
26 216/1/6/2/1
27
216/2/1
28 216/2/2/1/1
29 216/2/2/2/1
30 216/2/2/3/1
31 216/2/2/4/1
32 216/2/2/5/1
33 216/2/2/6/1
34 216/2/2/7/1
35 216/2/2/8/1
216/2/2/9/1
36
216/2/2/11/1
37
38 216/2/2/12/1
39 216/2/2/14/1
40 216/2/2/15/1
41 216/2/2/16/1
216/3/1/1/1
42
43 216/3/1/2/1
44 216/3/2/1
45
216/3/3/1
216/4/1/1
46
216/4/1/2/1
47
216/4/2
48
49
216/5/1
216/6/1
50
216/7/1
51
216/7/2/1
52
0.0350
218
53
0.6250
कुल किता-53
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , स्वरोचिष सोमवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1360
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2025
प्रकरण कमांक 26 /अ-82 वर्ष 2024-2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हैक्टेयर में
1
2
3 धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
पन्ना
अहिरगवा
पन्ना
6
5 कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना
निजी भूमि रकवा 3.7750 है ० एवं शासकीय भूमि रकवा 0.2000 है ० कुल रकवा 3.9750 है0
जिला पन्ना हेतु
भूमि का अर्जन
बिलखुरा तालाब योजना अंर्तगत माइनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम अहिरगवा तहसील व अनुभाग पन्ना धारा -11 का प्रकाशन हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग, पन्ना जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र. 126-अ.वि.अ. भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र. 0022/अ-82/2024-25 मौजा ग्राम – करहैया प.ह.नं. -6 न.ब.-47 तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये चिनकी बेराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 की उपधारा -2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
3. ग्राम
: करहैया
4. प.ह.न.
: 6
5. नं.बं.
: 47
: 4.073 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनूसूची 2
स. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स्वामित्व खसरा अर्जित
क्र. का प्रकार नंबर रकबा हे .
1 रामबगस लोधी पिता टेकसिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी 10(s) 0.056
6(s) 0.160
2 फदाली भैयाराम थम्मन धन्ने पिता नन्हे रेवाबाई भूमि स्वामी 7/1 (s) 0.006
वेवा नन्हे जाति लोधी सा. देह 8/1 ( s )
9/1 ( s)
1362
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1
0.080 3 लालसाहब पिता तेजराम जाति लोधी सा. देह
भूमिस्वामी 5(s)
0.085
2(s)
0.009
3(s)
4
0.079
भूमि स्वामी
अन्नीलाल पिता पुन्ना जाति लोधी सा. देह
0.041
12/2 ( s) 13(s)
5 डालसिंह पिता रायसिंह जाति लोधी सा. देह
0.352
14(s)
भूमि स्वामी
6
0.478
15 ( s)
भूमि स्वामी
टीकाराम गम्मतसिंह कुन्जीलाल पिता मकुन्दसिंह लोधी सा. देह
7
0.032
21( s)
भूमि स्वामी
हक्कीबाई पत्नि धरमदास दुर्गाबाई वीराबाई पेड़ाबाई कांतिबाई हीराबाई जीजीबाई पिता धरमदास लोधी सा. देह
0.340 8 खीरसागर पिता डोरीलाल जाति लोधी सा. देह
20( s)
भूमि स्वामी
9
0.061 हेमराज पिता डोरीलाल जाति लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 16(s)
0.750
18/1 ( s)
10
0.259 राजेन्द्र पिता खीरसागर जाति लोधी सा.देह
भूमि स्वामी
0.278
17(s) 18/2(s)
0.270
19( s)
0.126 11 चोखेलाल पिता मेरसिंह जाति लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 116/2/4 (s)
0.275 12
116/4 ( s )
भूमि स्वामी
एकमसिंह पिता अजमेर सिंह जाति लोधी सा. नरसिंहपुर
13
0.162 शंकरलाल पिता रोशनलाल जाति लोधी सा. देह भूमि स्वामी 116/1 ( s) 117/1 ( s)
0.174 14
115( s)
भूमि स्वामी
द्रोपती बाई बेवा हरिराम बैंजती बेवा केदार प्रभु गोविंद पिता केदार वर्षा पिता जगदीश राधेश्याम छोटेलाल नन्हाजी पिता हरिराम मुन्नीबाई रूकमन पुत्री हरिराम रामदयाल रामदीन पिता देवसिंह हेमवती पुत्री देवसिंह गुलाब रमेश हाकम भीकम पिता शोभाराम रामवती पत्नी रामचरन कैलाश तोफान पिता रामचरन गीता पुत्री रामचरन गनेशी बेवा मोहन पवन पिता मोहन सा. नरसिंहपुर
4.073
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014- सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू- अर्जन नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
1363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर (कक्ष क्रमांक-84 , भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) नरसिंहपुर कार्यालय में आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
प्ररूप v
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग
क्र. 88 / भू-अर्जन /2025 रा०मा० क्र . 10 /अ-82/2023-24 नरसिंहपुर , दिनांक 29/01/2025 मौजा ग्राम- गुडवार प.ह.नं.- 4/13 नं.बं. 132 तहसील- नरसिंहपुर
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण ग्राम गुडवारा नंब. 132 प.ह.नं. 4/13 तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में कुल 2.440 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.440 हेक्टेयर है ग्राम गुडवारा तहसील नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:
ग्राम गुडवारा तह० नरसिंहपुर प.ह.नं. 4/13
स.क्र .
अर्जित रकबा हे० हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
खसरा नं०
स्वामित्व का प्रकार
2
3
4
5 1
0.052 1
38/1, 38/2
भूमि स्वामी
तोफानसिंह पिता कोदूलाल चरनसिंह पिता कोदूलाल गंगाधर पिता कोदूलाल गोड सा. नरसिंहपुर
0.277 2
6/1
भूमि स्वामी
मानसिंह पिता छिद्दा गड़रिया सा. गुडवारा
0.110 3
6/2, 7/1
भूमिस्वामी
वतीबाई बेवा धनीराम गोपाल झभ्भर लखन कैलाष गोरेलाल जीजी बाई माया बाई मुन्नी बाई रामा बाई पिता धनीराम मलाह सा. देह
0.050
6/3
4
भूमि स्वामी
शिववती वेवा गनेश आकाश पिता गनेश अनीता पिता गनेश अमीषा पिता गनेश भोजराज पिता लालसिंह सुम्मो वेवा लाल सिंह खेलन उर्फ मंगल सिंह पिता लाल सिंह लाखन सिंह सा. देह 1364
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1
0.425
5, 10/2
5 हक्कू पिता खुमान ढीमर सा. गुडवारा
भूमिस्वामी
4
0.485
भूमि स्वामी
110
6 हेमराज वल्द फूलसिंह रामप्रसाद पिता फूलसिंह रामबाई वेवा फूलसिंह जाति रावत सा. गुडवारा
0.311
114
0.600 7 कमलाबाई पति रम्मू ढीमर सा. नरसिंहपुर
भूमिस्वामी
113/2117/1
8 राम चरन पिता चिन्तू मलाह सा नरसिंहपुर
0.065
भूमिस्वामी
113/3, 117/6
9 पूरन पिता दुर्जन मलाह सा. गुडवारा
0.065
भूमि स्वामी
2.440
कुल योग
1 उपरोक्त सूची के सरल कं. 04 में हितग्राही के नाम न्यायालय नायब तहसीलदार के पकरण कं. 12 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
3 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 83 दिनांक 10.01.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देषीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।
6 अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
नरसिंहपुर, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र.-183-भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र......./ अ -82 / 2024-25 मौजा ग्राम- झोंझा प.ह.नं.- 26 न.ब.- 112 तहसील - गोटेगांव
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
1365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: गोटेगांव
3. ग्राम
: झोंझा
4. प.ह.न.
: 26
5. नं.ब.
: 112
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: 2.257 हेक्टेयर
अनूसूची 2
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकबा (हे.मे) क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
5
4
3
2
1
0.280
1/1( s)
भूमिस्वामी
0.020
2/1(s)
0.030
6/1(s)
अंजनसिह जाति लोधी पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 1 अंजनसिंह पिता टीकाराम बेनीसिंह पिता
0.060
1/2( s)
भूमेस्वामी
2 श्यामाबाई वेवा जगदीश प्रसाद श्रवण पिता जगदीश प्रसाद जाति कलार संगीता वेवा राकेश रितिक पिता राकेश नमन ना.बा. पिता राकेश वली मां संगीता बेवा राकेश जाति चौकसे पता जबलपुर गोटेगांव मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.025
1/3 (s)
भूमिस्वामी
3 प्रकाश दीपक ज्योति आरती दीपिका पिता गोकल प्रसाद जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1366
0.004
7(s)
भूभिस्वामी
0.241
8/1 (s)
4 अनुराग पिता रामकुमार जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.232
8/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.008
9/2 ( s)
5 स्वीन्द्र कुमार पिता टीकाराम जाति चौकसे पता भैंसा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.245
11/1 (s)
भूम्स्विामी
6 जीजीबाई पति धनीराम जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.073
11/3 (s)
भूमिस्वामी
7 बंसतीबाई पति दशरथ जाति यादव पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.305
12/1 (s)
भूमिस्वामी
8 हर्कीबाई वेवा सुखई चूरामन चेतराम राजेन्द्र मुलाम पिता सुखई यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.214
12/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.008
10/2 (s)
9 कमलाबाई वेवा पूरन घनसू दशरथ पिता पूरन यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
12/3/1 ( 5 )
भूमिस्वामी
0.048
15/2 ( s)
10 धनीराम पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.008
12/3/2 ( s )
भूमिस्वामी
11 लीलाधर पिता कोमल यादव जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.040
15/1 ( s )
भूमिस्वामी
12 रूकमण बाई पति गुलाब मंतोबाई पति बद्रीप्रसाद जाति अहीर पता झोंझा गोटेगांव अहिपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.012
22/1 ( s)
भूमिस्वामी
13 बलराम मुन्ना श्यामबाई दीपा मुन्नी गीता सूरजबाई कल्लोबाई -2 मनोबाई सकुनबाई विमलाबाई भीकमबाई पिता रामदीन गोदावरी बाई बेबा सीताराम महेन्द्र गायत्री गौराबाई पिता सीताराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004
भूमिस्वामी 23/1/1 (s )
14 सेबकराम पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004
भूमिस्वामी 23/1/2 (s )
15 रामचरण पिता बलराम जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.032
29/1(s)
भूमिस्वामी
16 सुनीता बेवा धनीराम कैलाश राजू पिता धनीराम मीरा पिता गिरवरसिंह बतीबाई वेवा गिरवरसिंह मंतीबाई पिता गिरवर सिंह सतेन्द्र संगीता पिता संतोष जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 1367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
0.032
29/2 ( s)
17
भूमिस्वामी
सोमतबाई वेवा अम्बका प्रसाद लक्ष्मन सुरेश जालम रमेश कल्लाबाई सोनाबाई तुलसाबाई पिता अम्बकाप्रसाद जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.044
31/1/1 ( s)
भूनिस्वामी
18 मुल्लीबाई वेवा छोटेलाल जाति बर्मन पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.140
33/1/1 (s )
भूमिस्वामी
19 पूरनलाल पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
34/1/1 35/1/1 37/1/1
0.120
20
भूमिस्वामी
हकोली पिता हीरालाल जाति मलाह पता झोंझा गोटेगांव नरसिंहपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
33/1/2 ( s) 34/1/2 35/1/2 37/1/2
0.020
33/1/3( s)
34/1/3 35/1/3 37/1/3
2.257
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनंव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15 (7) -2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1368
क्र.-184-भू-अर्जन-2024
रा.मा.क्र. ०००.../अ-82 /2024-25 मौजा ग्राम - गंगईकला प.ह.नं. - 29 न.ब. - 115 तहसील - गोटेगांव
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक़र और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: गोटेगांव
3. ग्राम
: गंगईकला
: 29
4. प.ह.न.
5. नं.ब.
: 115
: 2.397 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनूसूची-2
क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा नंबर
अर्जन हेतु रकबा हे ० भू- धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
5
3
4
÷
0.030
2/1 (s)
1 तुलसीराम पिता मेरसिंह मलाह सा देह
भूमिस्वामी
0.016
2/2/1 ( s)
भूमिस्वामी
2 सोनी रज्जू रतनसिंह पिता ग्याप्रसाद मलाह
0.120
11 (s)
3 सोमनाथ पिता हीरा लाल मलाह
भूमिस्वामी
0.154
13(s)
0.040
भूमिस्वामी 12(s)
4 हक्की बाई पत्नी डब्बू सिंह मलाह
0.035
31/1 (s)
5
भूमिस्वामी
प्रवेश पिता जीवनलाल मुन्नीबाई वेबा जीवनलाल मलाह 1369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
6 | प्रकाश सिंह पिता परताप सिंह मलाह सा देह
7 हुकमसिंह पिता परताप सिंह मलाह
8 सोमनाथ पिता हीरालाल मलाह
9 मनोज पिता हीरालाल मलाह
10 चन्द्रहास पिता कालकाप्रसाद
0.035
भूमिस्वामी 31/2 (s)
0.035
31/3 ( s)
भूमिस्वामी
0.150
33/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.161
33/2 ( s )
भूमिस्वामी
0.070
भूमिस्वामी 45( s)
0.120
48/2( s)
भूमिस्वामी
11 केमबाई पिता परसादी कलाबाई अन्तोबाई वेबा परसादी मलाह
12 मोहन पिता छिदामी लाल मलाह
13 रघुवीर पिता छिदामी लाल मलाह
14 मुन्नालाल पिता धनीराम मेहरा ग्रामनौकर
15
0.190
49/1 ( s)
भूमिस्वामी
0.050
49/2(s)
भूमिस्वामी
0.450
50(s)
सेवाभूमि
0.445
52( s )
भूमिस्वामी
नर्मदाप्रसाद मीमबाई मैनाबाई हल्कीबाई पिता साहब सिंह गौंड
16 नर्मदाप्रसाद पिता साहब सिंह गौंड
17 काशीराम विष्णु पिता दुलीचंद मलाह
18 सेवाराम पिता रामसिंह मलाह
कुलयोग
0.024
भूमिस्वामी 53/2 (s)
0.090
भूमिस्वामी 4(s)
0.182
भूमिस्वामी 5/3( s)
2.397
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन औ नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धार । (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014- सात शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 195 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन खा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित व्याजाती हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रांनी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) एवं अनुविभागीय अधिकारी सह भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव के कार्यालय में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1370
क्र. -128-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-2025
रा.मा.क्र . 0020 /अ -82 / 2024-25 मौजा ग्राम- डोंगरगांव प.ह.नं.-5 न.ब.- 227
तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2023 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा-6 की उपधारा-2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
: डोंगरगांव
3. ग्राम
: 5
4. प.ह.न.
: 227
5. नं.बं.
: 10.310 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनूसूची 2
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स. क्र.
2
1
1 बतीबाई पत्नी टावलसिंह कैलाश सिंह सोमनाथ पिता टावलसिंह दयावती सविता बड़ीरानी पुत्री टावलसिंह गौंड़ पता डोंगरगाँव
2 रामदयाल शिवदयाल सावित्रीबाई सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित रानू पिता सीताराम अग्रवाल सा. देह
3 दिनेश कुमार आ. गुलाबचंद अग्रवाल सा. कजरोटा
4 रामदयाल वल्द कोमल प्रसाद अग्रवाल सा. देह
अर्जित रकबा हे.
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.190
208/1(s)
भूमिस्वामी
208/2/1 ( s )
भूमिस्वामी
212/1/1 (s)
208/2/2 ( s )
भूमिस्वामी
212/2 (s)
208/2/3 ( s )
भूमिस्वामी
212/3 (s) 1371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
1-1
5 सावित्रीबाई आ. कोमल पत्नि संतोष भूमिस्वामी 212/1/2 (s )
अग्रवाल सा. लोलरी
6 रामलाल वल्द जीवनलाल गौड़ सा. देह भूमिस्वामी 208/3 ( s)
7 सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर भूमिस्वामी 208/4/1(s)
सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा. देह
8 प्रेमसिंह वल्द टीकाराम गौड़ सा.देह भूमिस्वामी 208/5 ( s)
9 हीरालाल वल्द जीवन लाल गौड़ सा. देह भूमिस्वामी 208/6 ( s)
10 भीकमसिंह वल्द जीवन लाल गौड़ सा.देह भूमिस्वामी 208/7 ( s)
224/1 (s)
11 पारवती बाई ध.पत्नि भीकम सिंह गौड़ भूमिस्वामी 208/8 ( s)
सा.देह 224/2 ( s)
12 भागचंद वल्द भीकम सिंह गौड़ सा. देह भूमिस्वामी 208/9 ( s)
224/3 ( s)
13 गोविंद सिंह वल्द नन्हूसिंह गौड़ सा.देह भूमिस्वामी 208/11 ( s)
14 प्रेमसिंह वल्द टीकाराम गौड़ सा. देह भूमिस्वामी 209/1 ( s ) 0.041
15 रामलाल वल्द जीवनलाल गौड़ सा .देह भूमिस्वामी 209/2 ( s ) 0.107
210/2 ( s )
16 सत्यवती बाई वेवा भोपत अमरसिंह कुमेर भूमिस्वामी 210/1 (s) 0.174
सिंह पिता भोपत सिंह गौड़ सा. देह
17 रामदयाल शिवदयाल सावित्रीबाई भूमिस्वामी 211/1( s) 0.154
सुधारानी पिता कोमलप्रसाद विश्वविदित
रानू पिता सीताराम अग्रवाल सा.देह
18 दिनेश कुमार आ. गुलाबचंद अग्रवाल सा. भूमिस्वामी 211/2 ( s) 0.077
कजरोटा
19 रामदयाल वल्द कोमल प्रसाद अग्रवाल भूमिस्वामी 211/3 ( s) 0.077
सा.देह
20 थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर सेवाभूमि 215( s) 0.008
21 भगवत स्वरूप वल्द रामचरन ब्राम्हण सा. भूमि स्वामी 216(s) 0.445
देह 217( s) 0.089
218( s) 0.150
219 ( s) 0.084
220( s) 0.060
221 (s) 0.160
222( s) 0.004
22 थम्मन सिंह वल्द खुब्बे मेहरा ग्राम नौकर सेवाभूमि 246( s) 0.020
247(s) 0.008
23 मोतीबाई पत्नि कलू उर्फ बारेलाल प्रीतम भूमिस्वामी 248( s) 0.077
फूलाबाई सविता पिता कलू उर्फ बारेलाल 250( s) 0.348
धनाबाई पत्नि अन्नीलाल नन्हेलाल महेश
कुमार प्रवेश शांतिबाई बट्ट्टोबाई पिता
अन्नीलाल ढीमर सा. घाट पिपरिया
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1372
24 सुरेश कुमार आ. गोकल प्रसाद ढीमर सा. भूमिस्वामी 251 ( s) 0.227
देह 252( s) 0.065
253(s) 0.149
25 आदिशक्ति मा. दुर्गा सर. गोविंद पिता भूमिस्वामी 254/1 ( s ) 0.166
नन्हूधुर्वे सा. देह 254/2 (s) 0.166
255(s) 0.178
256 ( s) 0.186
258 ( s) 0.080
26 चितिया जोजे धरम ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 257 (s) 0.121
27 हल्के सम्मा सेवक पिता हक्के ढीमर सा. भूमिस्वामी 304( s) 0.060
घाट पिपरिया
28 सेवाराम आ. परसादी ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 305 ( s) 0.088
29 रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल भूमिस्वामी 308/3 ( s) 0.101
सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड 309/3 ( s)
बडोदारा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो.
भाडून उदयपुरा रायसेन
30 हेमराज वल्द शिवराती ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 312(s) 0.044
31 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मल्लाह भूमिस्वामी 313/1 (s ) 0.080
सा. देह
32 महेश कुमार राजाराम मायाबाई पिता भूमिस्वामी 313/2 (s )
खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति
मलाह सा. देह
33 जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम भूमिस्वामी 313/3 (s)
लक्ष्मीबाई मोहनबाई पिता गनेशराम मलाह
सा. घाटपिपरिया
34 उर्मिला पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह सा. देह भूमिस्वामी 314/1( s) 0.032
35 महेश कुमार राजाराम मायाबाई पिता भूमिस्वामी 314/2 ( s )
खोबाराम चरनसिंह पिता पूरनलाल जाति
मलाह सा.देह
36 जमनाबाई वेवा गनेशराम भारत भीकम भूमिस्वामी 314/3(s)
लक्ष्मीबाई मोहनबाई पिता गनेश मलाह
सा. घाट पिपरिया
37 केहरसिंह वल्द मन्नूलाल लोधी निवासी भूमिस्वामी 315/1 (s) 0.040
घाटपिपरिया
38 चरनलाल टीकाराम उर्फ टेकसिंह ज्ञानी भूमिस्वामी 315/2( s) 0.028
सेवक उर्फ गेंदालाल जानकीबाई किक्को
बाई जिज्जोबाई कौशल्या बाई रामाबाई
पिता दुर्जन लोटन महादेव शियाबाई पिता
केवराम ढीमर सा. देह
39 काबेरी पत्नि ईश्वर नारायण उदेनिया सा. भूमिस्वामी 323 (s) 0.200
देह
1373
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
40 श्रीमति संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह
41 श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार | ब्राम्हण सा.देह
42 कोमल वल्द तिजई ढीमर सा. देह
कमल वल्द तिजई ढीमर सा. देह 43
44 श्रीमति संध्या पत्नि मनोज कुमार ब्राम्हण सा.देह
45 श्रीमति पार्वती बाई पत्नि संजय कुमार ब्राम्हण सा. देह
जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा. देह 46
47 डब्बल वल्द गौरेलाल ढीमर निवासी डोंगरगांव
48 भीकम वल्द तिजई ढीमर सा. देह
49 जीरालाल वल्द तिजई ढीमर सा.देह
धनसिंह वल्द तिजई ढीमर सा. देह 50
खसरा में कृषक का नाम दर्ज नही 51
डब्बल वल्द गोरेलाल ढीमर सा.देह 52
53 हेमराज वल्द शिवराती ढीमर सा. देह
54 उर्मिलाबाई पत्नि गोपाल प्रसाद मलाह सा.देह
55 चरनसिंह पिता पूरनलाल महेश कुमार राजाराम मायाबाई पिता खोबाराम जाति मलाह सा. देह
0.040
324/1( s)
भूमिस्वामी
0.120
325/1 ( s )
0.040
320/2 ( s )
भूमिस्वामी
0.040
324/2 ( s)
0.245
325/2 ( s )
0.141
326( s)
भूमिस्वामी
0.042
327 ( s)
0.112
331/1 ( s)
0.012
भूमिस्वामी 331/2 ( s)
0.056
330/1/1 ( s )
भूमिस्वामी
330/1/2 ( s )
भूमिस्वामी
330/2 (s)
भूमिस्वामी
0.048
333( s)
भूमिस्वामी
0.008
भूमिस्वामी 335(s )
0.056
336/1 (s)
भूमिस्वामी
0.220
भूमिस्वामी 351 ( s)
0.442
भूमिस्वामी 352( s)
0.809
भूमिस्वामी 353 (s)
0.583
भूमिस्वामी 354(s)
0.318 355/1 (s )
भूमिस्वामी
0.095
356/1( s)
0.129
357/1 ( 5)
0.318
355/2 ( s)
भूमिस्वामी
0.095
356/2 ( s)
0.129
357/2 ( s )
0.319
355/3 ( s )
0.094
356/3 ( s)
0.130
357/3 ( s) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1374
56
0.200
358/1( s)
भूमिस्वामी
रविन्द्र पिता बल्लभदास पटेल गोकुल सोसायटी प्रताप नगर सिंधबाई मातारोड बडोदारा गुजरात हाल मुकाम नरहेरा पो. भाडून उदयपुरा रायसेन
57
359/1 ( s )
0.400
358/2(s)
359/2( s)
0.425
358/3 (s )
359/3( s)
0.199
360/1(s)
361/1 ( s )
0.100
360/2 ( s )
361/2 ( s)
0.061
भूमिस्वामी
चेतु रामदयाल रघुनाथ पिस. फूलसिंह हल्कोबाई रेवतीबाई मुन्नीबाई पन्नाबाई शकुनबाई दसियाबाई पुत्री फूलसिंह कलू शान्ती पिता जुग्गा जाति ढीमर सा. देह भूमिस्वामी
कुल योग 362/2 ( s)
10.310
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15 (7) -2014- सात- शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा -12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा -12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचितं निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा -11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा -15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) अथवा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नरसिंहपुर में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) नरसिंहपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 13 फरवरी 2025
पत्र क्र. 1629- भू-अर्जन-2025
पड़ने
अथवा आवश्यकता क्रमांक / भू-अर्जन / 2025 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक / 0029 / लेम्स / अ-82 / 2024-2025 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में तहसील राजगढ जिला राजगढ के अंतर्गत नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी राजगढ की आबादी के अन्तर्गत 09 मकानों जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है किं निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 779/2/1 रकबा 3.289है० भूमि में स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु 09 मकानों का अर्जन किया जाना है ।
अनुसूची (1 ) :-
-: रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में अर्जित नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी में स्थित 09 मकान
मकान न.
आबादी का विवरण है०मे.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
स.क.
आबादी के सर्वे न.
कुल रकबा
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
(5)
(4)
(2)
(1 )
(3)
3.289
आबादी
1
1142.475 779/2/1
1142.475
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) :-
रामगंजमण्डी से भोपाल बडी रेल्वे लाईन में अर्जित नगर राजगढ की हेडगेवार कालोनी में स्थित 09 मकान
मकान न.
आवादी का विवरण है मे.
अर्जित की जाने वाली भूनि का रकबा हेक्टेयर
स.क.
आबादी के सर्वे न.
कुल रकवा
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्गमीटर मे
6
5
4
2
3
1
ई-11
115.50 1
उमेशसिंह पिता बापुसिंह
ई-09
2
138.00
महेश कुमार पिता नारायण प्रसाद
93.00
शोभा पाण्डेय पति प्रमानन्द पाण्डेय
ई-08
3
अरूण विजयवर्गीय पिता नारायण प्रसाद
ई-06
4
156.875
विजयवर्गीय
3.289
779/2/1
ई-05
135.00 5
दुर्गाप्रसाद व्यास
ई-07
112.83
अजीत सिंह पंवार
6
ई-10
67.50 7
भंवर कुंवर पति भंवरसिंह
डी-05
185.77 8
सुदर्शन यादव पिता रमेश यादव
डी-04
138.00
निर्भयसिंह उमठ पिता नारायणसिंह उमठ
9
1142.475
योग
रकबा है० में 0.114 है०
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1376
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र. 44-अ-82-2023-24
कटनी, दिनांक 5 फरवरी 2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
:: अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
:
कटनी क. जिला
विजयराघवगढ
ख. तहसील
सिमरिया ग्राम
ग.
: 1.650 हेक्टेयर अर्जित क्षेत्रफल
घ.
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.030
9
1
0.120
10
2
22
0.170 3
0.050 4
0.050
11/2
5
0.120
12
6
0.030
19
7
0.080
23
8
0.070
74
9
0.080
77
10
0.120
78
11
प.ह. न. 15
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.100
104
12
0.020 13
105
0.060 127/1
14
0.050 127/2
15
0.080 150
16
0.080 152
17
0.080 153
18
0.070 187
19
0.070 188
20
0.120 157/3
21
1.650 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की सिमरिया माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू- धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
1377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र. 34-अ- 82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
:: अनुसूची::
भूमि का वर्णनः-
कटनी क. जिला
विजयराघवगढ ख. तहसील
ग्राम
ग.
कुसम्हा प.ह. न. 48
3.214 हेक्टेयर घ. अर्जित क्षेत्रफल
स. खसरा नम्बर अर्जित रकवा स. खसरा नम्बर अर्जित रकवा
क्र. (हे०मे०) क्र. (हे ०मे० )
1 31 0.110 34 240/2 0.030
2 32 0.060 35 243/1 0.030
3 34 0.040 36 243/2 0.030
4 36/1 0.010 37 244 0.020
5 36/2 0.040 38 245/1/1 0.050
6 36/3 0.010 39 246 0.020
7 38 0.040 40 247/1 0.060
39 0.070 41 359 0.010
8
9 387 0.010 42 362 0.080
10 40/1 0.030 43 365/2 0.060
11 40/2 0.004 44 373 0.080
0.080 45 374 0.220
12 83/1
0.080 46 385 0.070
13 83/2
86 0.020 47 386 0.100
14
15 88 0.070 48 388 0.010
0.040 49 389 0.050
16 87
17 89/1 0.020 50 392/1 0.060
0.020 51 392/2 0.060
18 89/2
89/3 0.020 52 454/1 0.020
19
162 0.040 53 454/2 0.070
20
169 0.140 54 454/3 0.030
21
170 0.040 55 454/4 0.070
22
171 0.020 56 457 0.080
23
0.040 57 458 0.170
24 172
0.070 58 465 0.060
25 173
26 174/1 0.040 59 466 0.020
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1378
176
0.010 27
0.020
177
28
0.060 29
230
231
0.020 30
0.010
239
31
0.040 32
361
0.030
240/1
33
0.100
60
467
0.050
493
61
0.060
62
494/1
0.060
494/2
63
0.010
495
64
0.020
65
496
3.214 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की बम्होरी माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
प्र.क्र. 37-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी क. जिला
:: अनुसूची::
विजयराघवगढ
ख. तहसील
प.ह. न. 10
नन्हवाराकलॉ
ग. ग्राम
3.430 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे० मे०)
0.010
156
1
0.020
2
158
0.050
161
3
0.050
162
4
164/1
5
164/2
6
164/3
7
8
164/4
0.140
164/5
9
10
164/6
खसरा नम्बर
स. क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.060 35
784
0.080 36
785
0.090
786
37
38
793/1
0.150
793/2
39
0.060 40
794
0.020 41
796
0.180 42
810
0.080 43
922
0.160
924
44 1379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
11
164/7
12
164/9
13
164/8
14
167
0.020
15
0.060
178
16
179
0.120
17
0.070
708
18
0.050
709
وة
0.020
712
19
764/1
20
0.020
21
764/2
22
765/1
0.130
23
765/2
768
0.070 24
773/1
25
0.230 26
773/2
27
773/3
0.120
775
28
776
0.050 29
0.050 30
779
0.030
780
31
0.030 32
781
783
0.060 33
782
0.010 34
0.060
45
829
46
830/1
47
830/2
0.170
48
830/3
49
830/4
0.070
50
861
862
0.070
51
863/1
52
53
863/2
54
863/3
0.080
863/4
55
56
863/5
863/6
57
0.120
58
867
0.050
868
59
923/1
60
923/2
61
0.100
923/3
62
63
923/4
0.280
64
1029
0.120
1030
65
1031/1
66
0.020
1031/2
67
3.430 हेक्ट.
कुलयोग-
(2) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की मझगवां डिस्ट्रब्युटरी व नन्हवाराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु । सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1380
प्र.क्र.-47-अ- 82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णन:-
:
कटनी
क. जिला
: विजयराघवगढ
तहसील
खरखरी
प.ह. न. 3
:
ग. ग्राम
:
0.090 हेक्टेयर
अर्जित क्षेत्रफल
घ.
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे० )
स.क्र .
0.090
611/5
1
0.090 हेक्ट.
कुलयोगः-
(2)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा -20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
प्र.क्र.-45-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद( 1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णन:-
:
कटनी
क. जिला
कटनी नगर
ख. तहसील
प.ह. न. 6
जोबीकला
ग. ग्राम
0.300 हेक्टेयर
घ.
अर्जित क्षेत्रफल
:
खसरा नम्बर
स.क्र.
अर्जित रकवा (हे०मे ०)
0.240
1
858/3/2
0.060
1007
2
0.300 हेक्ट.
कुलयोगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर की जोबीकला माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू- अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
1381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्र.क्र.-46-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद(1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
1-
::अनुसूची::
भूमि का वर्णन:-
: कटनी
क. जिला
कटनी नगर
तहसील
ख. :
प.ह. न. 34
पठरा
ग. ग्राम
:
0.290 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
स.क्र .
अर्जित रकवा (हे०मे ०)
0.090
383/2
1
0.060
383/3
2
0.020
383/4
3
0.020
4
389/1
0.100
389/3
5
0.290
कुलयोगः-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
प्र.क्र.-29-अ-82-2023-24
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
::अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी
क. जिला
विजयराघवगढ
ख. तहसील
प.ह. न. 39
सलैया कोहारी
ग. ग्राम
:
4.090 हेक्टेयर
घ. अर्जित क्षेत्रफल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1382
खसरा नम्बर
स. क्र
अर्जित रकवा (हे०मे०)
0.040
336
1
0.030
669
2
0.030
670/1
3
0.010
670/2
4
0.130
671
5
0.010
672
6
0.040
684
7
0.080
686
8
0.040
688
9
0.030
689/1
10
0.030
689/3
11
0.030
724
12
0.040
755/2
13
0.080
762
14
0.190
763/1
15
0.020
763/2
16
0.080
765
17
0.100
766
18
0.050
767
19
0.020
770/1
20
0.040
580
21
0.030
581
22
0.030
582/2
23-
0.040 24
700
0.010
701
25
0.070
702
26
0.040
703
27
0.060
720
28
0.020
721
29
0.060
722
30
0.030
723
31
0.110
724
32
0.070
734
33
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हे०मे०)
स. क्र.
0.080
735
34
0.080
740
35
0.050
741
36
0.040
744
37
0.040
745
38
0.040
811
39
0.040
808
40
0.050
809
41
0.040
810
42
0.200
814
43
0.070
815/1
44
0.070
816/3
45
0.040
867
46
0.120
868
47
0.210
892
48
0.030
891
49
0.030
903/1
50
0.010
903/2
51
0.080
904
52
0.030
905
53
0.080
907/1
54
0.120
907/3
55
0.010
908
56
0.130
909/1
57
0.130
921/1
58
0.090
960/1
59
0.080
960/2
60
0.080
968
61
0.070
969
62
0.100
970/1
63
0.050
971
64
0.080
974
65
0.030
66
989/1/1
4.090 हेक्ट.
कुल योग रकवा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की सलैया कोहारी माइनर व सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाधात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन, मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निधार्रण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 7 फरवरी 2025
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०232/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4
सतना मझगवां
0.7100
नरदहा
5
6
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
जिला सतना (म ०प्र०)
खसरा
क्रमांक
1
405
2
406/1
3
406/2/1
4
412
5
अर्जित रकवा हे. में
0.0650
0.0490
0.0490
0.0120
0.0250
412/1191/1
6
0.0250
412/1191/2
7 413/1/1 0.0490 8 413/1/2 0.0490 9 426/1/1 0.0490 10 0.0490
426/2/2/2
11
0.0490
426/2/2/3
12
0.0490
426/2/1/2
13
0.0490
426/2/1/3
14
430/1
15
430/2
16
431
कुलयोग
0.0410
0.0240
0.0770
0.7100
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1384
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 24-25 पत्र क्र०283/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
सतना मझगवां
1.9470
कन्दर
5
6
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म०प्र०)
क्रमांक खसरा अर्जित रकवा 1 209/1 0.0490 2 209/2/2/1/1 0.0110 3 209/2/2/2 0.1210 4 211/2 0.1780 5 212/3/2/2 0.0360 6 212/3/2/1 0.0360 7 212/3/2/5 0.0360 8 212/3/2/3 0.0360 9 212/2 0.0450 10 213/3/1 0.0490 11 213/3/3 0.1210 12 213/4/1 0.0490 13 214/4 0.0360 14 214/3 0.0360 15 214/1 0.0730 16 214/2/2 0.0600 17 214/2/1 0.0600 18 234 0.0240 19 223/1/2 0.0400 20 224/2/1 0.0400 21 229 0.1210 22 228 0.0610 23 225/1 0.0380 24 225/2 0.0380 25 226/1 0.0160 26 416 0.0250
1385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
27
417
28
418
29
420
30
421
31
422/1
32
422/2
33
424
34
425
35
561/1
36
561/2
37
544
38
226/2
39
226/3
40
415
कुल रकबा हे. में 0.0360
0.0530
0.0340
0.0650
0.0490
0.0490
0.0200
0.0490
0.0240
0.0240
0.0450
0.0160
0.0160
0.0320
1.9470
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० 182/24-25 पत्र क्र०.२६५ / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
सतना मझगवां बरदर
0.9270 5
6
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बाँध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
जिला-सतना (म ०प्र०)
क्रमांक
खसरा नंबर
1
7
2
8/1,
3
8/2,
4
9
5
78 अर्जित रकवा (हे . )
0.0930
0.0450
0.0450
0.0610
0.0870 1386
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
6
118
7
121/1
8
121/2
9
124
10
125
11
126
12
127
13
130
14
131
15
134
कुल योग-
[ भाग 1
0.2190
0.0350
0.0350
0.0450
0.0230
0.0230
0.0490
0.0450
0.0450
0.0770
0.9270हे .
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०२85/ भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में, विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
सतना मझगवां महाराजनगर
2.7320
खसरा
क्रमांक
1
44/1
2
59
3
60
4
63
5
67
6
68
7
71
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
5
6
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म० प्र०)
अर्जित रकवा (हे . )
0.3880
0.081
0.2270
0.0810
0.0570
0.0080
0.081 1387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
8 73 0.1090 9 74 0.0960 10 82 0.0080 11 88 0.0850 12 89/2 0.1010 13 91/2 0.1250 14 0.1380
93/1/1/1
15
0.1380
93/1/1/2
16 193 0.0380
17 194/1 0.0510
18 194/2 0.0510
19 194/3 0.0510
20 تو 200 0.0890
21 201 0.0690
22 202 0.0160
23 206 0.0730
24 207 0.1540
25 213/1 0.0190
26 213/2 0.0190
27 213/3 0.0190
28 214/1 0.053
29 217 0.0240
30 218 0.0370
31 411/2 0.0240
32 412 0.0200
33 413 0.1620
34 44/520/1 0.0400
कुलयोग 2.7320
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1388
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 24-25 पत्र क्र०286 / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
6
4
5
सतना मझगवां
0.2610
जमाल
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछारे बांध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म० प्र०)
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकवा (हे. )
1
60
0.0080
2
61
0.1480
3
63
0.0970
4
64
0.0080
0.2610
कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/24-25 पत्र क्र ०287 / भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम. अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
2
4
6
5
बकोट
सतना मझगवां
1.6450
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग सतना जिला-सतना (म०प्र०) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
1389
क्रमांक
खसरा
अर्जित रकवा (हे. )
1
15
0.0450
2
25
0.1290
3
26
0.0360
4
27
0.0410
5
28
0.0210
6
43
0.2730
7
58
0.1250
8
61
0.1610
9
62
0.0490
10
63
0.0450
11
64/2
0.0600
12
65/1
0.0450
13
66
0.0730
14
67
0.2140
15
37
0.0320
16
38/2
0.0650
17
39/1
0.0210
18
74
0.0970
19
75
0.0160
20
78
0.0690
21
79
0.0280
कुलयोग
1.6450
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/24-25 पत्र क्र०१४.१../भू-अर्जन/ 25 दि० 07/02/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
खोही
सतना मझगवां
5.6550
जलसंसाधन संभाग अंतर्गत पाथरकछार बांध नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री,
जलसंसाधन संभाग सतना
जिला-सतना (म ०प्र०)
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1390
क्रमांक खसरा अर्जित रकवा(हे . ) 1 138 0.1620 2 139 0.1500 3 141 0.0570 4 210 0.0610 5 209/1/2 0.036 6 211/1 0.012 7 212/1 0.0610 8 212/2 0.0610 9 213 0.053 10 214 0.008 11 216 0.024 12 217 0.069 13 219 0.1210 14 220/1 0.0290 15 220/2 0.0290 16 220/3 0.0580 17 259/2 0.0890 18 260/1 0.0770 19 270 0.121 20 273 0.024 21 274 0.040 22 275 0.032 23 276 0.1010 24 282 0.0850 25 283/2 0.0450 26 439 0.0320 27 440 0.1050 28 443 0.0770 29 444 0.0320 30 445/2 0.0400 31 446/2 0.0950 32 450 0.0160 33 457/2/1 0.1290 34 457/1 0.2580 35 457/3 0.1610 36 460 0.0810 37 295/1 0.0770 38 295/2 0.0530 39 296 0.1090 40 468/2/1 0.9970 41 386 0.1700 42 387/2/2 0.0770
1391
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
43 387/2/3 0.0700
44 389/1/1 0.0410
45 389/2 0.0410
46 390/1 0.2310
47 400/1/2 0.0770
48 406 0.1210
49 407 0.0610
50 424/1 0.0380
51 424/2 0.0380
52 425/1/1/1 0.0750
53 425/1/1/2 0.0750
54 425/3 0.1210
55 472/1/1/7 0.0490
56 472/2 0.1740
57 472/4/1 0.0610
58 472/7/2 0.0730
59 472/7/1/1/2 0.0730
60 472/7//1/1/3 0.0730
61 405/1 0.0490
कुलयोग - 5.6550
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1392
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-09-अ-82-2024-2025- भू-अर्जन
छिन्दवाड़ा, दिनांक 7 फरवरी 2025
म० प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
1. भूमि का वर्णनः- जिला तहसील नगर / ग्राम -:अनुसूचीः-
खसरा
नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
2
3 1
छिन्दवाडा
छिन्दवाड़ा
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
7
4
5
0.146
448/2
1. घनश्याम पिता बिरजलाल
किरार निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.055
448/3
2. गुडडी बेवा कलीराम,
ग्राम-जटामा प०ह०न0-53 ब०नं0-184 रा०नि०म०- पिन्डरईकला सत्यनारायण, मनोज कुमार पिता कलीराम किरार
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल योग
निशान जानोजी से उमरहर मार्ग से कुलबेहरा नदी पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में ।
02
0.201 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , कसरावद , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
कसरावद, दिनांक 18 फरवरी 2025 पत्र क्र. 523-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररुप- "ख " ..।
!
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.-3 / एल.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- हतोला, प.ह.नं.- 36/129, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
45
कसरावद ग्राम- हतोला,
खरगोन
0.004
44
प.ह.नं.-
0.010
130/2
36/129,
0.013
141/4
0.030
04
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1394
पत्र क्र.- 518-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर जी.एम.--3 / एल.एम.-4 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जोतपुरा , प.ह.नं.- 35/128 , रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
5
1
172/1
0.003
कसरावद
ग्राम-
खरगोन
0.007
173/1/1/1/1
जोतपुरा,
0.007
173/1/1/1/2
प.ह.नं.-
173/1/1/2
0.008
35/128,
173/1/2
0.008
0.033
05
कुल योग
1395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 528-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाडा उदवहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 05 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- बलकवाड़ा, प.ह.नं.- 43/136, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.003
54
ग्राम-
खरगोन कसरावद
0.006
55
0.008
56
बलकवाड़ा, प.ह.नं.-
0.007
58/2
43/136,
80
0.001
76
0.004
83
0.005
0.008
75
0.006
107
558/1/2
0.011 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1396
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम- 559/1 0.004
खरगोन कसरावद
559/2 0.003
बलकवाड़ा,
560/1 0.002
प.ह.नं.-
578/1 0.002
43/136, 578/2 0.001
579/2 0.005
593/2 0.005
593/1 0.003
593/3 0.001
593/1067 0.004
592 0.003
584 0.005
790 0.001
783 0.008
784 0.001
782 0.008
781 0.006
772 0.003
779 0.001
752 0.003
756 0.007
757 0.004
758 0.002
767 0.006
773/2 0.003
768 0.003
769 0.004
771 0.008
917/1 0.001
917/2 0.002
918 0.002
919/1 0.002
919/2 0.001
43 0.173
कुल योग
सत्येन्द्र बैरवा , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
1397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , एवं सक्षम प्रााधिकारी भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
भीकनगांव , दिनांक 14 फरवरी 2025 पत्र क्र. - 864- रीडर- भू-अर्जन-2025
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 0171/ब-121/2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक -06 में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई खुर्द, प.ह.नं.- 20/79 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची ::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
28/5
पिपलई
भीकनगांव
खरगोन
0.005
28/4
ग्राम- खुर्द, प.ह.नं.- 20/79,
0.004
28/6
0.028
29/1
0.010
29/4
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
29/5
0.013
भीकनगांव
खरगोन
0.024
33/1
0.012
34/4
ग्राम- पिपलई खुर्द, प.ह.नं.- 20/79,
0.016
34/23
0.001
79/1
0.005
34/8
0.011
77/1
75
0.013
0.160
13
कुल योग
आकांक्षा (करोटिया) अग्रवाल , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1398
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद ,
जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
कसरावद, दिनांक 18 फरवरी 2025 क्र.-513-भू-अर्जन-2025. रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-2025
प्ररुप- " ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-03 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- मलतार, प.ह.नं.- 36/129, रा.नि.मं. -01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद; जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
372
खरगोन
0.004 कसरावद ग्राम- मलतार,
373
0.014
400/3
0.002
प.ह.नं.- 36/129,
0.002
400/2
400/1
0.002
385
0.003
395/2
0.005
07
0.032
कुल योग
सत्येन्द्र बैरवा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
1399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मैहर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.- 29-भू-अर्जन
मैहर, दिनांक 21 फरवरी 2025
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
चूंकि बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित ग्राम नौगांव नंबर-2 की अधिकांश भूमियों का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, अब केवल छूटे हुए आंशिक रकवें का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है. और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
भूमि का विवरण
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
तहसील
जिला
नगर/ ग्राम
3
2
1
धारा 11 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6 4
5
0.663 हेक्टेयर
रामनगर
मैहर
नौगांव नंबर 2 35/1/1
बाणसागर जलाशय से निर्माणाधीन बहुती नहर से प्रभावित होने के कारण कार्यपालन यंत्री पक्काबांध संभाग क. 3 देवलोंद जिला-शहडोल (म.प्र)
भूमि का नक्शा प्लान का अवलोकन कलेक्टर जिला- मैहर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1400
प्र. क्र. - 30-भू-अर्जन
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का विवरणः-
(ख) तहसील रामनगर
(क). जिला मैहर
0.946 हे0
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
बूढाबाउर
(ग) ग्राम
अर्जित रकवा
खसरा नं .
खसरा नं. अर्जित रकवा स.क.
अर्जित रकवा स.क.
खसरा नं.
स.क.
खसरा नं. अर्जित रकवा
स.क.
0.015
348/3
0.003
58
269/3
39
0.008
125/2/1
386
0.010
20
1
0.015
348/4
59
0.003
40 269/4
0.018
387
0.006
21 126/1
2
0.008
354
60
0.004
268/1/क
0.018
41
126/2/क
388
0.072
22
3
0.012
355/1
61
0.003
268/ 1/ख
126/2/ख
42
0.018
4
455
0.033
23
0.012
355/1/क
0.004
62
43 268/2
127
456
0.019
0.008
24
5
0.012
355/ 1/क/1
0.004
63
268/4
44
128/1
0.028
25
458/1
0.007
6
0.012
64 355/1/क/2
0.009
45 270/1/क
0.028
128/2/क
0.027
26
458/2
7
355/1/ख
0.012
0.009
65
46 270/1/ख
128/2/ख
463
0.028
27
0.045
8
0.012
66 355/2
0.009
47 270/2
128/2/ग 0.028
462
9
0.004
28
364/1
0.002
67
0.009
48 270/4
160/1/ख 0.045
29
0.010
461
10
364/2
0.002
68
338/2/क
0.025
160/1/क
49
0.020
30
75
0.028
11
366/1
0.002
69
0.026
338/2/ख
50
0.005
267/ 1/क
0.016
31
76
12
0.002
366/2
70
346/1
0.039
0.005
51
267/ 1 /ख
32
0.008
13 121/1
टोटलः- 0.946 हे0
346/2
0.039
0.005
267/2
52
33
0.008
121/2/1
14
347/1
0.004
0.005
53
267/3
0.008
34
121/2/2
15
0.004
347/2
0.005
54
267/4
35
0.008
16 121/2/3
0.002
348/ 1/क
36 269/1/1 0.004 55
0.020
17 123/1
0.002
348/ 1 /ख
56
269/1/2 0.004
0.006
37
124
18
0.004
0.003
269/2
38
57 348/2
0.008
125/1
19
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है भीतरी नहर प्रणाली के अंतर्गत बूढाबाउर माइनर एवं मझटोलवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन) शाखा जिला मैहर में किया जा सकता है ।
1401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्र. क्र.- 31 -भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । संशोधन ( क्र -एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, जाता है कि उक्त भूमि की उक्त
:: अनुसूची::
1. भूमि का विवरणः-
मैहर
(क). जिला
कुंआ
(ग) ग्राम
(ख) तहसील रामनगर
2.871 हे0
(घ) अर्जित क्षेत्रफल
अर्जित रकवा
खसरा नं .
स.क.
खसरा नं.
स.क.
अर्जित रकवा
खसरा नं.
स.क.
अर्जित रकवा
0.028
65
425/2
0.020
104/2
33 24/1
0.048
1
0.028
425/3
66
0.016
105
34
0.009
25/1/क
2
0.012
567/2क
67
0.011
106/1
35
0.009
25/ 1/ख
3
0.004
569
68
0.011
106/2
36
0.009
25/2
4
37
0.046
570/2/ख
69
0.029
122/2
0.009
5
25/3
0.072
571/2
70
0.010
124/3
38
0.009
25/4
6
0.086
575
71
0.010
125/2
39
0.006
26/1/क
7
0.006
0.025
582/ 1/क
72
0.085
343
40
26/2/क
8
0.025
582/2/ख
73
345
41
0.006
26/3/क
9
0.008
0.014
74
583
0.007
387/1
42
0.004
27/1/क
10
0.018
584/1/क
75
0.008
387/3/क
43
0.028
11
80/1
0.020
585
76
0.008
387/3 /ख
44
0.028
80/2
12
0.010
586
0.008
77
387/3 /ग
45
0.028
80/3
13
0.024
863/1
78
0.044
388
46
0.043
81
14
0.024
863/2
79
0.018
390/1
47
0.009
82
15
0.017
864/1
80
0.018
390/2
48
0.034
87
16
0.017
864/2
81
0.042
394
49
0.022
17 88/1
0.012
867/ 1/ख
82
0.032
395
50
0.022
88/2
18
0.010
83
868/1
0.026
396
51
0.022
19 88/3
0.010
868/2
84
0.008
403/2
52
0.004
20 90/1
0.013
869
85
0.008
403/3
53
0.004
21
90/2
0.013
870
86
0.016
404/1/ग
54
0.068
22
91/1
0.011
871
87
0.016
404/2
55
0.068
23
91/2
0.059
1049
88
0.030
405
56
0.004
97/1
24
0.100
1050
89
0.021
406
57
0.004
25
97/2
0.002
90 1051/1
0.011
407/2
58
0.025
26
98/1
0.003
1051/2
91
0.011
407/3
59
0.025
98/2
27
0.023
1066/1/क
92
0.032
408
60
0.025
99
28
0.023
1066/ 1 /ख
93
0.026
409/2
61
0.008
100
29
0.023
1066/2
94
0.014
410
62
0.016
101
30
411/2
63
0.004
102
31
0.054
0.028
425/1
64
0.020
32 104/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1402
अर्जित रकवा स.क. खसरा नं.
815
0.064
95
96
816
0.026
829
0.010 97
0.049
831
98
0.128
99 832/2/क
0.008
916/1
100
101
915/1
0.015
915/2
102
0.015
916/2
0.008 103
918
0.054
104
0.042 105 935/1
935/2
0.042 106
936/1
107
0.018
936/2
0.018 108
938/1
0.043 109
0.043
938/2
110
[ भाग 1
खसरा नं. अर्जित रकवा
स.क.
938/3
0.043
111
188/2/1
0.008
112
0.040
2
113
7/1
0.016
114
7/2
0.017
115
8
0.04
116
9
0.04
117
2.871 हे०
टोटलः-
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है भीतरी नहर प्रणाली के अंतर्गत बूढाबाउर माइनर एवं मझटोलवा सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) शाखा जिला मैहर मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रानी बाटड , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 17 फरवरी 2025 प.क्र.- 132-भू-अर्जन-2024
"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना "
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम 2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।
चूंकि ग्राम-डीह, राजस्व निरीक्षक मण्डल- रायपुर सोनौरी , पटवारी हल्का- डीह, तहसील-त्योंथर, जिला- रीवा, रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु। इस कारण अधिनियम के उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
(क) जिला
त्योंथर
रीवा (म.प्र.) (ख) तहसील
0.260 हेक्टेयर (ग) नगर/ग्राम डीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
खसरा एवं रकवा का विवरण
क्र.
भूमि स्वामियों का नाम
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे. मे) 1 378/2 विन्ध्येश्वरी सिंह पिता शंकर्षण सिंह
0.216
0.022 2379/2 विश्वनाथ सिंह पिता विन्धेश्वरी प्रसाद
1
विपिन पिता विन्ध्येश्वरी प्रसाद
0.022 3 379/2 /1/2
0.260 हे .
कुल योग 03 किता
1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : रीवा जिले के सोहागी बड़ागांव कोरांव मार्ग में बेलन नदी (डीह) पर जलमग्नीय पुल एवं पहुँचमार्ग निर्माण कार्य हेतु ।
2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1404
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 21 फरवरी 2025 क्र.-415-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम हरदुआ मझोल
(घ) क्षेत्रफल 0.060 हे0
क.
भूमिस्वामी का नाम
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे.मे )
0.005
72/11
1 शिवेन्द्र, संध्या जया पिता बृजेन्द्र कुमार गौतम
0.048
संजय पिता लालजी बागरी
72/1/1
2
0.007
70
प्रदीप पिता वंशरूप बागरी
3
0.060 हे0
कुल योग रकबा-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली- महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
सतना, दिनांक 24 फरवरी 2025 क्र.-423-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर /ग्राम - डाम्हा
(घ) क्षेत्रफल- 0.859 हे 0
भूमि स्वामी का नाम
स.क्र. आराजी नंबर
अर्जित रकवा हे.में
अजय पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 , धीरेंद्र पिता रामभइया 1
0.090
88/1/1/1
त्रिपाठी 1/3 हेमलता पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3
रामफल पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी
2
0.032
262/1/1
3
0.035
263/1/1
अजय पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 , धीरेंद्र पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 हेमलता पिता रामभइया त्रिपाठी 1/3 1405 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
"
4 261/2/2/2 0.080 शांति पत्नी रामफल ब्रा. पता डाम्हा
5 261/2/3/1/1/2 0.040 प्रशांत पिता रामफल ब्रा. पता डाम्हा
6 261/2/4/1/2 0.190 मनीष पिता रामफल ब्रा. पता डमहा
7 261/1/1/1/4 0.040 शंभू प्रसाद पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी
8 261/1/3/1/1/2 0.060 बालकृष्ण पिता शंभू रूद्रप्रसाद त्रिपाठी
9 261/1/2/1/2 0.050 संजय कुमार पिता शंभू प्रसाद ब्रा.
10 261/1/2/1/1 0.050 संजय कुमार पिता शंभू प्रसाद ब्रा.
11 171/2/2/4/3/1/2 0.004 अखिलेश कुमार मिश्रा पिता उमेश कुमार मिश्रा
12 171/2/2/4/3/1/3 0.004 साकेत गौतम पिता गंगा प्रसाद गौतम
13 153/1/1/1 0.030 कांता हासवानी पत्नी शीतलदास हासवानी
14 164/1 0.049 जगदीश प्रसाद पिता सरजू प्रसाद सा. डाम्हा
15 377/1 0.030 जीतेंद्र प्रसाद पिता रूद्रप्रसाद त्रिपाठी सा. डाम्हा
16 122/1/2 0.010 रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
17 119/1/2 0.010 रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
18 118/1 0.010 रेणु त्रिपाठी पत्नी जीतेंद्र प्रसाद त्रिपाठी
19 106/1 0.005 लल्लू पिता राममिलन बागरी सा. डाम्हा
20 128/2/2 0.005 ममताबाई पत्नी रामआसरे चतुर्वेदी, अवधनरेश पिता रामकरण
चतुर्वेदी
गौरीबाई शिवशंकर हरिशंकर प्रीती रामनारायाण किरन पिता
21 400/2/1/1 0.010
झल्लूप्रजापति
22 400/2/3/1 0.010 घन्नू प्रसाद पिता चुन्नीलाल कुम्हार
शिवांक पिता लखन बागरी 56/84 , मचकुंद रमेश प्रिया पिता
23 101/1/1 0.005 रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
14/84
शिवांक पिता लखन बागरी 56/84, मचकुंद रमेश प्रिया पिता
24 104/1/1 0.005 रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
14/84
शिवांक पिता लखन बागरी 56/84 , मचकुंद रमेश प्रिया पिता
25 116/1 0.005 रामजी बागरी 14/84 , रानी देवी पिता स्व. रामविशल बागरी
14/84
TOTAL 0.859
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है - उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर - सतना - रीवा- सिंगरौली- महोबा -खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1406
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 18 फरवरी 2025
प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-82 / 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परिसंपत्ति की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिसंपत्ति की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची 1 :-
परिसंपत्ति/ परिवारों का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील - श्यामपुर
(ग) ग्राम दुरगांव
J (घ) क्षेत्रफल -668.981 वर्ग मीटर परिसंपत्ति, 19 परिवार
-: अनुसूची - 2:-
रिमार्क
मकान नं.
सर्वे नं.
मकान मालिक का नाम
मूल के. के प्रपत्र
कुल क्षेत्रफल वर्ग. मी.
सं
7
6
5
3
4
2
1
68.00
46
1
1
विजयसिंह पिता भंवरलाल
34.00
46
2
2 2 रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह
प्रस्तावित किये जा रहे परिसंपत्तियों
84.35
3
55
3 कमलाबाई पति मोरसिंह
3
(मकानों) का प्रकरण कमांक
4
55
28.21 10009/ 31-82/2017-18 में अवार्ड लालसिंह पिता गंगाराम
4
4
120.39दिनांक12/11/2021 द्वारा भूमि अर्जन
5
65/2
सोरमबाई पति कमलसिंह
5 5
53.96
6
65/2
6
रामकुंवारी पति रवि
6
कर संबधितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है, केवल इस
51.42 प्रकरण में उक्त मकानों में निवासरत
65/2
8
पर्वत पिता रामसिंह
8
7
68.64 परिवारों का पुनर्वासन और
9
65/2
चरणसिंह पिता रामसिंह
9
8
पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है ।
37.80
10
65/2
و 10 मोनीकंवर पति मोहनसिंह
72,00
121/2/1/2 11
10 11 युवराजसिहं पिता महेन्द्रसिंह
रिमार्क
चौडाई
लम्बाई
सर्वे नं. मकान नं.
क्षेत्रफल वर्ग. मी.
मकान का प्रकार
मूल भूमि स्वामी का नाम
कुल क्षेत्रफल वर्ग. मी.
मकान कं. मालिक का नाम
1. भूमि स्वामी पर अन्य का नाम दर्ज है, अधिनिर्णय के समय निराकरण कर मुआवजा दिया जावेगा ।
26.909
3.55
कच्चा मकान 7.58
12
55
11
2.अर्जित भूमि का मुआवजा पूर्व में भू 26.909 अर्जन प्रकरण कमांक 0009/31-82/2017-18 में अवार्ड दिनांक12/11/2021 में निर्धारित कर भुगतान किया जा चुका है ।
बलराम सिंह पिता देवीलाल
एल. डी. पी.
दीवारें नहीं है ।
21.982
21,982
2.9
7.58
भवंरजी ग्यारसीराम सोनाबाई मीरा बाई आ हमीरजी जाति लोडा निवासी ग्राम 1/3भाग गवाजीलाल आ पल्लाजी जाति लोडा 2/3 भाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1.320-प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत निर्मित है ।
1.32
1.10
1.20
शौचालय टीन शेड 1407
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
परिवार सत्यापन
स.क.
परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम
2
1
निजी भूमि पर स्थित
विजयसिंह पिता भवरलाल 1
2
3
4
रक्षाबाई पति महेन्द्रसिंह 5
6
7
8
9
कमलाबाई बेवा मोरसिंह 10
11
12
13
14
15
16
रिमार्क उम्र वर्ग
परिवार मूल
18 वर्ष से उपर
मुखियासे संबंध
विधवा/ तलाकशुदा /अन्य
परिवार के सदस्यों के नाम
10
9
7
8
4
6
5
3
49 पि.वर्ग
स्वयं
विजयसिंह
1
48 पि.वर्ग
पत्नी
पार्वतीबाई
1
पि.वर्ग
19
मनमोहन सिंह पुत्र
1
पि.वर्ग
70
माता
दरयावबाई
26
स्वयं
पि.वर्ग
रक्षाबाई
1
31
पि.वर्ग
महेन्द्रसिंह पति
1
पि.वर्ग
सास
54
मोरम बाई
1
देवर
30 पि.वर्ग
पहलवान सिंह
1
देवर
20 पि.वर्ग
गोविन्दसिंह तंवर
1
63 पि.वर्ग
कमलाबाई स्वयं
पि.वर्ग
30
पुत्र
पप्पूतंवर
1
पि.वर्ग
देवली बाई पुत्रवधु 30
40 पि.वर्ग
भारत सिंह पुत्र
1
पि.वर्ग
पुत्रवधु 35
सुशीला तंवर
46 पि.वर्ग
विजय सिंह पुत्र
1
पि.वर्ग
शारदा बाई
पुत्रवधु 39
17 लालसिंह पिता गंगाराम लालसिंह स्वयं 54 पि.वर्ग
1
18 सौरमबाई पत्नी 61 पि.वर्ग
19 रघुवर तंवर पुत्र 28 पि.वर्ग
1
20 भूरी बाई पुत्रवधु 20 पि.वर्ग
21 भूपेंद्र सिंह पुत्र 21 पि.वर्ग
तंवर 1
बंटी तंवर 19 पि.वर्ग
22 पुत्रवधु
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1408
23
सौरमबाई पति कमलसिंह 47 पि.वर्ग
स्वयं
सौरमबाई
1
कमलसिंह पति 49 पि.वर्ग
24
25
रामकुंवर पति रवि गुर्जर
26
पर्वत पिता राम सिंह 27
28
29
बलराम पिता देवीलाल 30
31
पि.वर्ग
24
रामकुंवर स्वयं
1
पति 24 पि.वर्ग
रवि गुर्जर
29
स्वयं
पि.वर्ग
पर्वत सिंह
1
पि.वर्ग
पवित्राबाई पत्नी 27
1
पि.वर्ग
72
माता
सोरमबाई
पि.वर्ग
स्वयं
69
बलराम
पि.वर्ग
पत्नी
63
सरजु बाई
12
योगः- 3
19
कुल योगः-
नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है , जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे। पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 58 / राजस्व 01 राजस्व 02 / एफ क....../2024 भोपाल दिनांक 03/01/2025 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
2 कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।
(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है , वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।
या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।
या
(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
1409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।
7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा ।
9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।
10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
11. भूमि का आवंटन प्रभावित कुटुंब की पत्नि ओर पति दोनो के संयुक्त नाम से होगा ।
अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो/ जनसमुदाय के पुर्नव्यवस्थापनके लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी की नए गांव या कॉलोनी में पुर्नव्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर पर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुये अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिये न्यूनत्तम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।
13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।
16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।
17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा ।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।
1410
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1
29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे ० भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा, दुरगांव की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबोका होगा ।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
1- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सीहोर / तहसीलदार श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2- अधिसूचना में प्रकाशित भूमि/ मकान/ परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बालागुरु के. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 18 फरवरी 2025 क्र. - 17- भू-अर्जन- 2024-25
प्रकरण क्रमांक 00.0.1/ अ-82 / आपसी सहमति क्रय नीति) / 2024-25 (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा की अशासकीय भूमि का अर्जन) चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि संलग्न अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारक की अंकित भूमि की (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) की रानी जलाशय के नहर निर्माण के लिये राज्य सरकार के संबंधित विभाग / उपक्रम मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2/ 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवबंर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है ।
अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल, दिनांक 12 नवबंर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं ( 2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है , कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो, तो वह 15 दिवसों के भीतर, आधार स्पष्ट करते हुये आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है ।
आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ12-2 / 2014 / सात / 2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवबंर 2014 की कंडिका 11 (1 ) एवं (2) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) के लिये आवश्यकता है ।
1411
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
1.
भूमि का विवरण : -
बालाघाट (क) जिला
परसवाडा (ख) तहसील
(क) ग्राम
समनापुर
1.477 हे.
(क) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि
अनुसूची
खसरा नबंर भूमिस्वामी का नाम / पिता पति का
स. क्रं.
नाम
52/1/3 1
जीवनलाल , सिवनलाल , जयवन्ता, रैवन , फूलवन पिता अमीलाल समनापुर
58/1 2
सुशीला बाई, पिता शिवराज बेलाबाई बेवा शिवराज, बोहरनलाल , भरतलाल , श्यामाबाई शांतीबाई पिता शिवराज समनापुर
58/2 3
पुन्नूलाल पिता तुकाराम भूमिस्वामी
4
विरेन्द्र, सुरेन्द्र, मनोज कुमार पिता
भूमि का
कुल रकबा
प्रकार सिंचित/ असिंचित
अर्जित किया जाने वाला
रकबा
असिंचित 0.110 हे.
0.829 हे.
असिंचित 0.167 हे.
0.300 हे.
असिंचित 0.035 हे.
0.202 हे.
असिंचित
0.202 हे.
0.096 हे.
49/13 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55 , 56 , 57/1 , 75/1
मेहताबसिंह रंजना , अखिलेश,
जयप्रकाश, प्रिया पिता राजेन्द्र समनापुर
5
कलावती पति रामलाल भूमिस्वामी
असिंचित
0.405 हे.
0.139 हे.
49/8 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54 , 55, 56 , 57/1 , 75/1
6
बरमू पिता बोधन भूमिस्वामी
0.603 हे. असिंचित 0.140 हे.
49/10, 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55, 56, 57/1 , 75/1
7
गायत्री , उषा पिता धनवार भूमिस्वामी
0.647 हे . सिंचित 0.146 हे.
49/28 , 50/2, 51/1 , 53/1 , 54, 55 , 56 , 57/1 , 75/1/28
99/1/1/3
8 धरमसिंह पिता हरलाल समनापुर
99/1/1/2
9
मेहसिंह पिता हरलाल संमनापुर
0.343 हे. सिंचित 0.036 हे.
सिंचित
0.343 हे.
0.138 हे.
सिंचित
128/1 , 129 , 130 , 131/1/1
99/1/1/1
10 दिलीपसिंह पिता हरलाल समनापुर
123/2/3
11 ओमेन्द्र बिसेन पिता जीवनलाल भूमिस्वामी
0.145 हे.
0.405 हे.
सिंचित 0.072 हे .
0.343 हे.
सिंचित 0.048 हे.
0.162 हे.
0.080 हे.
सिंचित
0.231 हे.
0.125 हे.
सिंचित
0.250हे.
1.477
5.265
2. (राज्य शासन के बजंर नदी परियोजना संभाग बैहर जिला बालाघाट के नहर निर्माण में प्रभावित ग्राम समनापुर रा.नि.मं. उकवा तहसील परसवाड़ा) हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) परसवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1412
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-1298-भू-अर्जन-2025
छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 फरवरी 2025
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
जिला
क.
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक
(1)
(2)
146
1
147
2
156
3
157
4
148
5
149/1-3
6
155
7
162
8
164
9
149/2
10
छिन्दवाड़ा
जुन्नारदेव
ग्राम- पर्वत घोघरी प०ह०न-17/ 80 ब.न.-147 रा.नि.मं. -जुन्नारदेव
कुल रकबा 07.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.110
0.421
0.057
0.672
0.290
0.280
0.514
0.090
0.370
01.376 1413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
150 11
154 12
152 13
165 14
169 15
170 16
172 17
174 18
योग :-
0.526
0.853
0.710
0.555
0.060
0.130
0.040
0.388
कुल रकबा 07.442 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-छिन्दवाडा सिंचाई काम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम-2 बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1414
कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-1925-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0017-3-82-2024-25
उज्जैन, दिनांक 25 फरवरी 2025
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमाक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम झिरन्या की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
3.665
झिरन्या
घट्टिया
उज्जैन
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र.सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डएक्संस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.
02
01
1
बीरम पिता सवजी गोपी पिता संवजी जाति बंजारा पता झिरन्या
2
प्रभावित रकबा हेक्ट,
खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
में
कुल रकबा हेक्ट. में
06
05
04
03
सिंचित
0.007
1.210
490
0.100
सिचित 0.100
461/1
लीलाबाई बेवा गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या
सिंचित 0.070
0.070
461/2
3 बाबूलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या
राकेश पिता शोभाराम जाति बंजारा पता
4
झिरन्या
0.070 सिंचित 0.070
461/3
0.043 सिंचित 0.070
461/4
राजाराम पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या
5
6 रमेश पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या
7
राकेश पिता शोभाराम जाति बजारा पता झिरन्या
0.027
सिंचित 0,050
461/5
सिंचित
0.005
0.530
463/2/2
0.025 सिंचित 0.530
463/2/1
8 बाबूलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता झिरन्या
9 सुरेश पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा
0.012 सिंचित 0.150
463/1/1 1415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रभावित अर्जित भूमि
कुल रकबा
क्र. खसरा न. का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान हेक्ट.में रकबा हेक्ट. में
स. 06
04 05
02 03
01
463/1/2 0.210 0.018 सिंचित
10 देवीसिंह पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा 462/2 0.660 0.060 सिंचित
11 देवीसिंह पिता लालू जाति बंजारा पता झिरन्या 462/3 0.660 0.140 सिंचित
12 सुरेश पिता लालूजी जाति बंजारा पता झिरन्या
कमलसिंह पिता गुलाबसिंह जाति आंजना पता 462/4 0.660 0.092 सिंचित
13
आजमपुरा सिचित
459/1 0.050 0.050
14 सुरेश पिता लालू जाति बंजारा पता नागपुरा
कमलसिंह पिता गुलाबसिंह जाति आंजना पता 459/2 0.200 0.200 सिंचित
15
आजमपुरा
भगवानसिह पिता बालूसिह, मोहनसिह पिता 457 2.700 1.009 सिंचित
16
बालूसिह जाति आंजना पता झिरन्या 0.130 0.023 सिंचित
458
17 जसवंत पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन 2.580 1.034 सिंचित
456
18 जसवंत पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन 451 1.030 0.001 सिंचित
19 ईश्वर पिता बहादुर सिंह पता उज्जैन 0.870 0.512 सिंचित
454
20 बामणीबाई पति धन्ना पता झिरन्या 0.011 सिंचित
452 0.800
21 मेनाबाई पति पूना जाति कुम्हार पता झिरन्या 453 0.760 0.156 सिंचित
22 अन्तर पिता पूनाजी जाति कुम्हार पता घट्टिया 3.665
योग
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1416
क्र.-1926-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0020-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम धुलमहू की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
4.803
उज्जैन घट्टिया धुलमहू
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
6 उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्डएक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2अनुसूचा
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र स.
02
01
1
सेवा पिता पेमा, कंचनबाई पति सेवा जाति बंजारा पता धूलमहू
तेजसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू 2
हाकमसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू 3
4 तेजसिह पिता भावसिह जाति बन्जारा पता धूलमहू
देवीलाल पिता भेराजी, कालूराम पिता भेराजी, 5 रतनबाई पिता भेराजी जाति चमार पता धूलमहू
सेवाराम पिता पेमा, तेजुलाल पिता भावसिंह
6 हाकमसिह पिता भावसिह जाति बंजारा पता धूलमहू
7 गिरधारी पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
0.099 सिंचित 2.400
252/2
0.293 सिंचित 0.560
251
0.354
सिंचित 1.110
250/1
0.417 सिंचित 1.000
250/2
0.187
सिंचित 0.660
247/2
0.287 सिंचित 1.000
247/3
0.069 सिंचित 0.160
247/4 1417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
02
01
प्रहलाद पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू 8
ईश्वर पिता सेवाराम, बद्रीलाल पिता सेवाराम 9
10 गिरधारी पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू
11
कालूराम पिता भेरा , देवीलाल पिता भेरा, रतनबाई पुत्री भेरा जाति चमार पता धूलमहू
प्रहलाद पिता बिहारी जाति बंजारा पता धूलमहू 12
13 हजारी पिता पीरू जाति बंजारा पता धूलमहू
ईश्वर पिता सेवाराम, बद्रीलाल पिता सेवाराम 14
डालीबाई पति करणसिंह जाति बंजारा पता धूलमहू 15
मदनलाल पिता अम्बाराम, श्यामूबाई पुत्री अम्बाराम 16
17 गौरीबाई पति मांगीलाल जाति बंजारा पता धूलमहू कुल रकबा हेक्ट.में
खसरा न.
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
अर्जित भूमि का प्रकार
06
05
04
03
0.472 सिंचित 0.800
244/1
0.025
सिंचित 0.740
244/2
0.217
सिंचित 0.800
244/3
0.156 सिंचित 0.400
249/1
0.011
0.130
सिचित 243
0.567 सिंचित 1.360
242/2
0.207
सिंचित 0.800
220/1/1
0.038 सिंचित 220/2
0.600
0.272 सिंचित 0.500
239
0.103
सिंचित 0.200
230/2/2
0.025 सिंचित 0.200
230/2/1
शांतिबाई पति हीरालाल जाति बंजारा पता धुलमहू 18
माँगीलाल पिता अमरा जाति बंजारा पता धूलमहू 19
20 माँगीलाल पिता अमरा जाति बंजारा पता धूलमहू
21 लीलाबाई पिता घासी जाति बंजारा पता धलमहू
0.329 सिंचित 0.960
222
0.072
सिंचित 0.220
223
0.403
सिंचित 0.500
224
0.200
सिंचित 0.500
225
जगदीश पुत्र मेधा, कैलाश पुत्र मेधा पदमसिंह पिता 22 मेधा, अन्तरसिंह पिता मेधा, सीताबाई पिता मेधा जाति बंजारा पता धूलमहू
योग 4.803
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1418
क्र.-1927-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0021 -अ-82-
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम परोंलियाझाली की वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आव यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्दा तिा का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
6.714
परोलियाझाली
घट्टिया
उज्जैन
सभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमिस्वामी का नाम
क्र.स.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
02
01
0.245 सिंचित
1.000
349/2
1
नाथू पिता नहारजी जाति बलाई भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.378 सिंचित
0.900
345/2
2
आशाराम पिता नानुराम जाति बागरी पता भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.017
0.510
सिंचित
345/3
3
सामूबाई पति हीरालाल जाति चमार पता अहस्तांतरणीय
0.341
1.630
सिंचित
348
4 भंवरबाई बेवा हीरा जाति गारी
0.251 सिंचित
0.660
346
5
जगदीश, भंवर, बद्री, दरियावसिह पिता रामा व कमलाबाई बेवा रामा जाति बलाई
0.254 सिंचित
0.670
342
6
शांतिबाई पति सरदार जाति बंजारा पता ग्राम धुलमहु घट्टिया 1419
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कुल प्रभावित अर्जित
क्र.स. वर्तमान भूमि रकबा भूमि का
भूमि स्वामी का नाम रकबा हैं .
खसरा न.
(हे.में) में प्रकार
7 शंकर पिता भैरा जाति खारोल 0.500 0.062
341 सिंचित
राजाराम पिता नवल. पदमसिंह पिता नवल,
8 विक्रम पिता नवल जाति गारी 313/1/1 0.080 0.013 सिंचित
9 भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी 313/1/2 0.080 0.047 सिंचित
10 लालजी पिता भुवान जाति गारी 313/1/3 0.080 0.069 सिंचित
11 बालाराम पिता भुवान जाति गारी पता घट्टिया 313/1/4 0.380 0.265 सिंचित
राजाराम पिता नवल, पदमसिंह पिता नवल,
12 विक्रम पिता नवल जाति गारी 313/2/1 0.030 0.030 सिंचित
13 भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी 313/2/2 0.030 0.030 सिंचित
14 लालजी पिता भुवान जाति गारी 313/2/3 0.030 0.030 सिंचित
15 बालाराम पिता भुवान जाति गारी 313/2/4 0,120 0.053 सिंचित
राजाराम पिता नवल, पदमसिंह पिता नवल,
16 विक्रम पिता नवल जाति गारी 264/2/2 0.600 0.282 सिंचित
17 भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी 264/2/1 0.600 0,460 सिंचित
18 बालाराम पिता भुवान जाति गारी पता घट्टिया 263/2/3 0.230 0,002 सिंचित
राजाराम पिता नवल. पदमसिंह पिता नवल
19 विक्रम पिता नवल जाति गारी 263/2/2 0,190 0.020 सिचित
20 भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी 263/2/1 0,210 0.033 सिंचित
21 बालाराम पिता भुवान जाति गारी 257/2/1 0,100 0,070 सिंचित
22 सीताबाई बेवा नवल जाति गारी 257/2/2 0.310 0.091 सिंचित
23 भेरुलाल पिता भुवान जाति गारी 257/2/3 0.320 0.069 सिंचित
24 बाबूदास दत्तक दयाराम बैरागी 255/1 1.020 0.410 सिंचित
25 लालजी पिता भुवान जाति गारी 255/2/1 0.680 0.170 सिंचित
26 रायसिंह पिता बालाराम जाति गारी 255/2/2 0.220 0.022 सिचित
कालू पिता नगजी, गोविन्द पिता नगजी 254 0.870 0.421 सिंचित
27
जाति दमामी
नरेन्द्रसिंह पिता उकारसिंह जाति राजपूत 249 3.350 1.250 सिंचित
28
गीताबाई पत्नी उंकार सिंह जाति राजपूत 246/2 0.400 0.400 सिंचित
29
पता उज्जैन
मोहनलाल पिता आत्माराम जाति आंजना पता 246/1 1.660 0.719 सिंचित
30
घट्टिया
31 मोहनलाल पिता आत्माराम जाति आंजना पता 247/1 1,130 0.129 सिंचित
घट्टिया
32 शिवनारायण पिता कालूराम जाति बलाई पता 245/1 0.330 0.063 सिंचित
अरोलिया जस्सा
जयपालसिंह पिता उंकारसिह जाति राजपूत 245/4 0.200 0.016 सिंवित
33
पता परोलिया झाली घट्टिया उज्जैन म
245/3 0.400 0.002 सिंचित
34 जयपालसिंह पिता उंकारसिह जाति राजपूत
योग 6.714
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1420
क्र. -1928-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -0012-अ- 82-2024-25
[ भाग 1
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम सारोला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमाक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकवा लगभग क्षेत्रफल हैं, में
4
3
2
1
3.161
सारोला
घट्टिया
उज्जैन
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईते का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.
02
01
1 हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला
2 हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला
3 सुरेसिंह पिता छीतर जाति बंजारा पता सारोला
4
हाकमसिंह पिता पैमा जी जाति बंजारा पता सारोला
5 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा
6 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा
7 उमरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा
8
खसरा न.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा हेक्ट.में
05
03
0.527
04 0.800
65
06 सिचित
(0.066
0.900
सिंचित
64
0.615
3.160
62
सिंचित
0.036
0.520
55/2
सिंचित
0.347
0.400
सिंचित
56
0.403
0.500
57/2
सिंचित
0.094
0.700
सिंचित
57/1
0.028
0.470
सिचित
59
अशोक पिता मदन. दिनेश पिता मदन, जितेन्द्र पिता मदन, गीताबाई बेवा विक्रम जाति बजारा पता घट्टिया
9
उभरावसिंह पिता पेमा जाति बंजारा पता पुरीखेडा
10
0.350 सिंचित
0.570
58
2.320
0.672
44
सिचित
अशोक पिता मदन दिनेश पिता मदन जितेन्द्र पिता मदन गीताबाई बेवा विक्रम जाति बंजारा पता घट्टिया
11
0.610
43
0.023 सिचित
अशोक पिता मदन, जीतेन्द्र पिता मदन, दिनेश पिता मदन , संजुबाई पुत्री मदन , सीताबाई बेवा मदन, सुनील पिता विक्रम, सचिन पिता विक्रम, पूजा पुत्री विक्रम, गीतावाई बेवा विक्रम जाति बंजारा पता सारोला
3,161
योग
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है . जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1929-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0013-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम वजीरपुर (जोगीखेंड़ी) की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकत्री
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
0.224 घट्टिया
उज्जैन
वजीरपुर (जोगीखेंडी)
6
5
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
संभागीय प्रबंधक म.
प्र.सड़क विकास
निगम उज्जैन (म.प्र )
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान क्र. स.
02
01
1 बालु पिता हरिसिंग जाति ऑजना पता जोगीखेड़ी खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
सिंचित
0.010
3.250
4
गणपत पिता सिध्दा, देवीलाल पिता गोरधन, राजाराम
2
सिंचित
0.023
0.890
84
पिता गोरधन जाति गारी उज्जैन, उदय पिता गोरधन जाति गारी उज्जैन बसन्तीबाई पुत्री गोरधन जाति गारी उज्जैन
3 पदमकुमार पिता वीरेन्द्र कुमार जाति प्रजापति
4 विवेकानंद पिता वीरेन्द्र कुमार जाति प्रजापति
5
0.027 व्यवसायिक 0.075
85/2/2
व्यवसायिक
0.010
0.025
85/1/2
व्यवसायिक
0.015
0.200
86/1/2/2
उमरावसिंह देपन पिता गिरधारीलाल जाति भांबी पता सोडग
सिंचित
0.007
1.620
87
लक्ष्मण पिता हीरा जाति भांबी पता उज्जैन
6
7
सिंचित
0.122
1.030
88/1
महेश पिता अम्बाराम जाति ऑजना पता उज्जैन
8
0.010 सिंचित 1.040
88/2
जीवनसिंह पिता मयाराम जाति ऑजना पता उज्जैन
योग 0.224
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1422
क्र. -1930- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0014-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम रातड़िया की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमिकी अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
जिला तहसील ग्राम
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
8.696
रातड़िया
उज्जैन घट्टिया
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़कविकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.स.
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट. में
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.142
0.590
432
1
शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया
सिंचित
0.444
शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता
1.840
431
2
सिंचित
0.485
1.060
भंवरलाल , राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता
427
3
सिंचित
0.122
0.930
428
4
भंवरलाल , राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया हाकम पिता गंगाराम जाति नायक पता रातड़िया
सिंचित
0.200
शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता
0.340
406
सिंचित 6
0.008
0.330
5 भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातडिया शान्तिलाल पिता भंवरलाल , दिनेश पिता
409
भंवरलाल, राजूबाई बेवा भंवरलाल पता रातड़िया
सिंचित
0.242
0.280
408
7 रविन्दसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया घट्टिया
सिंचित
0.163
0.240
403/1
8
सुन्दरलाल पिता चम्पालाल जाति बलाई पता उज्जैन 1423
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.स.
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.014
0.050
403/2
9
रामकन्या उर्फ पुष्पाबाई पति सुरेश जाति बलाई पता उज्जैन
सिंचित
0.020
0.020
407
10
सुरज कनीबाई पति रघुविरसिंह जाति कुल्मी पता घट्टिया
सिंचित
0.030
0.080
405
11
श्रेष्ठसिंह पिता अरविन्दसिंह जाति कुल्मी पता रातड़िया
सिंचित
0.236
0.390
402
12
करूणा पति राजेन्द्रसिह जाति राजपूत पता रातड़िया
सिचित
0.103
1.290
412
13
राहुल पिता अरूणसिह जाति कनोजिया पता रातड़िया
सिंचित
0.538
0.660
211
14
राहुल पिता अरूणसिह जाति कनोजिया पता रातडिया
0.790
0.203
209
हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया
15
सिंचित सिंचित
0.067
0.440
187
16 हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया
सिंचित
0.090
0.200
188
17 देवजी पिता भुवान पता रातडिया
सिचित
0.460
0.098
190
18 कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया
सिंचित
0.434
1.930
193/1
19
प्रेमसिंह पिता रामसिंह जाति कुलमी पता रातड़िया
सिचित
0.125
0.480
191
20
कॉवेरीबाई पति रामा, विक्रम पिता रामा, सुरेश पिता रामा, गोवर्धन पिता रामा, कलाबाई पिता रामा, लीलाबाई पिता रामा जाति गारी पता रातड़िया
सिंचित
0.150
0.150
194/1
21
कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया आशी नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता, सत्यवतसिंह पिता रघुवीरसिंह, सुखदा पति
सिंचित
0.071
0.670
194/2
22
संजीवसिंह, आरना नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता, प्रांजना नाबालिग पिता संजीवसिह संरक्षक माता जाति कुलमी पता रातड़िया
सिंचित
0.253
0.750
192
23
सूरजबाई बेवा मांगीलाल , करणसिंह पिता मांगीलाल, जानकीलाल पिता मांगीलाल जाति गारी पता रातड़िया
सिंचित
0.127
0.540
163
24 कैलाश पिता नन्दाजी जाति गारी पता रातड़िया आशी नाबालिग पिता संजीवसिंह सरक्षक माता,
सिंचित
0.532
1.230
161
25
सत्यवतसिह पिता रघुवीरसिंह. सुखदा पति संजीवसिंह, आरना नाबालिग पिता संजीवसिह संरक्षक माता, प्रांजना नाबालिग पिता संजीवसिंह संरक्षक माता जाति कुलमी पता रातड़िया
सिंचिंत
0.044
2.820
160
26
अरूणसिंह पिता रामसिंह जाति कुल्मी पता रातड़िया
सिंचित
0.452
1.100
148
27 विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया
सिंचित
0.053
0.210
149
विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया
28 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1424
क्र.स.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
02
01
29
कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया
30
कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया
31
विनोद पिता गोरधन, रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा (खसरा न० 152 एवं 153 में नक्शामें त्रुटी है)
32
विनोद पिता गोरधन , रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा (खसरा न0 152 एवं 153 में नक्शामें त्रुटी है)
33
कुवरजी पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया
विक्रम पिता मछाराम जाति गारी पता रातड़िया 34
लक्ष्मण पिता तेजा जाति गारी पता रातडिया 35
36
विनोद पिता गोरधन, रवि पिता गोरधन जाति गारी पता विनायगा
37
जगदीश पिता मछाराम जाति गारी पता विनायगा
38
घीसाजी पिता रामा , मांगुबाई पिता घीसाजी, सम्पतबाई पति घीसाजी, संगीताबाई पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया
39
मायाराम पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया
40
जगदीश पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातडिया
41
उदयसिह पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया
संजीव पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया 42
मनोज पिता घीसाजी जाति बलाई पता रातड़िया 43
44 हरिसिंह पिता रामसिंह पता रातड़िया घट्टिया
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न .
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
सिचित
0.099
0.880
150
सिंचित
0.330
0.330
151
सिंचित
0.040
0.230
152
सिंचित
0.088
0.670
153/1
0.027
सिंचित 0.300
93/1
सिंचित
0.079
0.130
93/2
सिंचित
0.105
0.210
92/2
सिंचित
0.680
1.450
88
सिंचित
0.223
1.510
89/1
सिंचित
0.080
0.190
87/1
सिंचित
0.146
0.350
87/2
सिंचित
0.145
0.350
87/3
सिंचित
0.124
0.350
87/4
सिंचित
0.112
0.350
87/5
सिंचित
0.102
0.350
87/6
सिंचित
0.870
2.030
81
8.696
योग
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1934-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0016-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमाक -01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम बड़ोंदियाकाजी की वर्णित भूमि जिसका कृशकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 मे है, आव यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारर्दा तिा का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग
6
5
4
3
2
1
25.283
बड़ोंदियाकाजी
घट्टिया
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.स.
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
02
01
0.020 सिंचित
3.150
734
1
वैभव कुमार पिता सुभाषचन्द्र जाति कुलमी पता ग्राम रातड़िया
सिंचित
0.002
0.350
706/1
2
मुकेश पॉचाल व धर्मेन्द्र पॉचाल पिता प्रहलाद पॉचाल निवासी उज्जैन
0.149 सिंचित
0.400
706/2
3
हाकमसिंह पिता केसरसिंह जाति आँजना पता आजमपुरा
0.557 सिंचित
2.090
705/1
4
बहादुरसिंह पिता केशरसिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
0.419 सिंचित
0.600
705/2
5
हाकगसिंह पिता केसरसिंह जाति ऑजना पता आजमपुरा
0.086 सिंचित
0.200
703
6
अन्तरसिह पिता भेरूसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1426
भूमि स्वामी का नाम क्र.स.
7
सुगनबाई बेवा हीरालाल जाति आँजना पता आजमपुरा
8
राजेश पिता हटेसिंह व सीमा पुत्री हटेसिंह जाति आंजना निवासी ग्गाम आजमपुरा
9
रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि 45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर
10
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
0.323 सिंचित
0.690
702/1
सिंचित
0.620
0.870
702/2/2
0.367 सिंचित
0.500
702/2/1
0.286 सिंचित
0.690
702/3
अन्तरसिंह पिता भेरूसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा
11
सिंचित
0.001
1.280
696/2
रामकन्याबाई पति रतनसिंह जाति ढोली पता इंदौर
12
सिंचित
0.651
1.440
697/5
हवाकुंवर बेवा रतनसिंह, गोकुलसिंह पिता रतनसिंह अर्जुनसिंह पिता रतनसिंह, जसवंतसिंह पिता रतनसिंह, मायाकुंवर पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
13
रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि.45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर
14
रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि 45 गाँव बोरखेड़ी तहसील महू जिला इन्दौर
15
वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन
16
वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह , सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन
17
रविन्द्र पिता सुभाषचंद पता नि.45 गाँव बोरखेंड़ी तहसील महू जिला इन्दौर
18
वीरेंद्रसिंह पिता करण सिंह, सुमंगल जोशी पिता यादेवेंद्र प्रताप जोशी पता उज्जैन
19
0.189 सिंचित 0.200
697/4
0.060 सिंचित 0.060
698/1
सिंचित
0.090
0.090
698/2
सिंचित
0.094
0.270
699/1
सिंचित
0.380
0.380
699/2
सिंचित
0.073
0.150
699/3
सिंचित
0.623
1.190
269/2
प्रेमसिंह पिता रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
20
सिचित
0.170
0.500
270
लालूबाई बेवा रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिंह जाति राजपुत पता बड़ोदिया काजी
21
सिचित
0.126
0.470
271/1
लालूबाई बेवा रूगनाथसिंह ऊर्फ जसवंतसिंह जाति राजपुत पता बड़ोदिया काजी
22
सिंचित
0.489
0.510
271/2
रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
23
विष्णूबाई पति रामसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
24
0.564 सिंचित 1.030
275
सिंचित
0.731
0.870
276
रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
25
0.616 सिंचित 1.520
278
रामसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
26
श्री राममंदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
27
श्री राममंदिर भूमि स्वागी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
28
श्री राममदिर भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
सिंचित
0.413
0.860
267
1.385 सिंचित 2.450
265
0.527 सिंचित 1.240
266 1427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
सीताबाई पति भंवरसिंह.
29 मांगूबाई पति लालसिंह, तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा भंवरसिंह पिता भागीरथ, लालसिंह पिता
30 भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आजना पता आजमपुरा
31
भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आजना पता आजमपुरा
32
भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा
33
भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा
34
बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
35
भंवरसिंह पिता भागीरथ लालसिंह पिता भागीरथ रणछोड़सिंह पिता भागीरथ जाति आंजना पता आजमपुरा
36
बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा
37
सीताबाई पति भंवरसिंह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
38
सीताबाई पति भंवरसिंह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोड़सिंह जाति आंजना पता आजमपुरा
39
श्रवण पिता रणछोड जाति आंजना पता आजमपूरा
40
राम पिता रणछोड जाति आंजना पता आजमपूरा
41
श्रवण पिता रणछोड जाति आंजना पतां आजमपूरा
42
सीताबाई पति भंवरसिह मांगूबाई पति लालसिंह तुलसाबाई पति रणछोडसिह जाति आंजना पता आजमपुरा
43
सिंचित
0.280
3.250
259/1
0.564 सिंचित
0.740
260
1.002 सिंचित
1.620
261
सिंचित
0.048
0.280
255
सिंचित
0.516
2,210
257/1
सिंचित
0.345
0.730
257/2
सिंचित
0.348
0.370
256/1
0.045 सिंचित
0.120
256/2
सिंचित
0.038
0.650
243
0.286 सिंचित
0.450
244
0.003 सिंचित
0.100
253/1
0.333 सिंचित
0.450
245
सिंचित
0.034
0.690
247
सिंचित
0.015
0.520
231
सिंचित
0.001
0.650
223
शमा खान पति मेहमुद खान जाति मुसलमान पता बडोदिया काजी
44
मेहमुद खान पिता अब्दुल सत्तार खान जाति मुसलमान पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.120
0.400
224
भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला
45
0.119 सिचित
0.460
225/1
भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1428
46
भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मडलेश्वर रोड कसरावद
47
रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
48
रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह ,प्रेमसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण 49 पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद
50
रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
51
सिंचित
0.147
0.440
226/1
सिंचित
0.004
226/2 0.100
सिंचित
0.144
0.540
227
सिंचित
0.064
0.430
228/1
सिंचित
0.077
0.100
228/2
सिंचित
0.055
0.430
229/1
भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद
52
रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
53
सिचित
0.100
0.100
229/2
सिंचित
0.021
0.440
230/1
भगवानदास छापरिया पिता मिश्रीलाल छापरिया जाति गुर्जर पता नर्मदा विहार कॉलोनी सनावद संजय शर्मा पिता बनवारीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता बमनाला भीकनगांव दीपक बिरला पिता रामकरण बिरला जाति गुर्जर पता गायत्री कॉलोनी सनावद केशरीलाल मुकाती पिता सीताराम मुकाती जाति गुर्जर पता मंडलेश्वर रोड कसरावद
54
रतनसिंह पिता रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
55
हेमंत पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण पता बड़ोदिया काजी घट्टिया
56
दुलेसिंह पिता किशन जाति बजारा पता बडोदिया काजी
57
हेमंत पिता रामचन्द्र जाति ब्राह्मण पता बड़ोदिया काजी
58
दुलेसिंह पिता किशन जाति बंजारा पता बडोदिया काजी
59
माधवलाल पिता कन्हैयालाल जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.091
0.100
230/2
सिंचित
0.295
3.350
80/1
सिंचित
0.458
1.050
80/2
सिचित
1.085
3.750
65/1
सिंचित
0.004
1.050
65/2
सिंचित
0.593
2.170
57/1 1429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
60
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी
61
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया काजी
62
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी
63
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया काजी
64
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बडोदिया
65
मनमोहन पिता रामचन्द्र जोशी जाति ब्राहम्ण पता बड़ोदिया काजी
66
बाबुलाल पिता मॅगा जाति चमार पता बडोदिया काजी
67
गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन
68
गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन
69
श्यामूबाई पति प्रहलाद जाति कुम्हार पता बड़ोदिया काजी
70
पदमबाई पति प्रकाश जाति प्रजापत पता बड़ोदिया काजी
71
गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन
कमलाबाई बेवा गोपीलाल, पेपुबाई पुत्री गोपीलाल , 72 कृष्णाबाई पुत्री गोपीलाल, राधाबाई पुत्री गोपीलाल जाति चमार पता बड़ोदिया काजी
73
कलाबाई पति रामलाल जाति बलाई पता बड़ोदिया काजी
74
गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन
75
गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता कानीपुरा रोड नागेश्वर धाम कॉलोनी उज्जैन
76 गिरीराज शर्मा पिता रमणलाल शर्मा निवासी उज्जैन
77
सुपालबाई पति सोदानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
78
शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी
79
महिपालसिंह पिता कमलसिंह व ईश्वरसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
80
महिपालसिंह पिता कमलसिह व ईश्वरसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
0.238
सिंचित 0.830
57/2
0.168
सिंचित 57/3 1.000
0.150
0.950
सिंचित 57/4
0.223
57/5
सिंचित 1.000
0.058
सिचित 0.950
57/6
0.177
0.600
सिंचित 57/7
0.258
0.600
सिंचित 41/1
0.064
0.070
सिंचित 41/2
0.261
0.430
सिंचित 42
0.014
0.150
सिंचित 49/1
0.092
0.250
सिंचित 49/2
0.001
सिंचित 47
1.000
0.001
सिंचित 0.210
39/1
सिंचित 0.040 0.012
43/1/1
0.029
0.050
सिंचित 43/1/2
0.200
सिंचित 0.200
43/2
0.042
0.100
सिंचित 43/4
0.686
सिंचित 1.100
37/1
0.064
सिंचिल 37/2/1 0.240
0.216
सिचित 0.330
36/1
0.187
सिंचित 1.120
36/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1430
सिंचित
0.007
1.490
38/2/1
81
शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.275
0.700
82
अर्जुनसिह पिता रतनसिंह व संतोषकुंवर पति अर्जुनसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी
सिंचित
0.718
1.260
22/1
83
जसवंतसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.234
0.530
23/2
84
सुपालयाई पति सोदानसिंह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.008
0.150
23/1/1
85
माँगीलाल पिता लालूजी जाति बैंजारा पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.001
0.160
23/1/2
86
मानसिह पिता लालू जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.547
1.960
18
87
प्रहलादसिह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
सिचित
0.368
0.450
17
88
प्रहलादसिह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.106
0.340
16
89
जसवंतसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.140
1.070
20/1
90
श्यामुबाई पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.315
0.880
19/1
91
शोभाबाई पति नारायण जाति कुमावत पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.195
0.600
19/2
92
गोकुलसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपूत पता बडोदिया काजी
सिंचित
0.010
0.810
4/1
93
जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी
सिचित
0.862
2.350
4/2
94
बद्रीलाल चौधरी पिता मनीराम चौधरी पता 67 जयसिंहपूरा उज्जैन
सिंचित
0.847
मांगूबाई पति बने सिंह , अमरसिह, रूपसिंह व
3.350
3/1
95 अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी
सिंचित
0.025
0.170
3/2
96
बद्रीलाल चौधरी पिता मनीराम चौधरी पता 67 जयसिंहपूरा उज्जैन
सिंचित
0.005
0.050
3/3
97
जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता बड़ोदिया काजी
सिंचित
0.057
मांगूबाई पति बने सिंह, अमरसिह, रूपसिंह व
0.170
2
98 अर्जुनसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम बडोदियाकाजी
सिचित
0.002
0.220
281/2
99
बालूबाई पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता दल्लाहेड़ा नागदा
0.172
सिंचित
0.600
281/1
100
अन्नुबाई पति ईश्वरसिह जाति ऑजना पता निवासी ग्राम आजमपूरा
सिंचित
280 0.260 0.002
101 कमलदास पिता किशनदास, महेशदास पिता किशनदास , पुष्पाबाई पुत्री किशनदास, नर्मदाबाई पुत्री किशनदास, मोहनदास पिता जगन्नाथदास, राधेश्याम पिता जगन्नाथदास, संजयदास पिता जगन्नाथदास, जाति बैरागी पता बडोदिया काजी
योग 25.283
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है . जिसमे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1938-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0043-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम भदेड़मयचक की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है. आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
1
2
1.451
उज्जैन
भदेड़मयचक
उज्जैन नगर
6
5
संभागीय प्रबंधक भ.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.स.
खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हेक्ट में
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
02
01
1
साडुमाता मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन
2 साडुमाता मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन
3
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
0.009
सिचित
0.105
95
सिंचित
0.030
0.042
96
0.925
सिंचित
2.372
90
श्रीराधाकृष्ण मंदिर यवस्थापक कलेक्टर उज्जैन
4 सतीश पिता मिश्रीलाल उज्जैन
5 अजय यादव पिता मिश्रीलाल यादव उज्जैन
6 अजय यादव पिता मिश्रीलाल यादव उज्जैन
7 नरसिंह पुत्र सुन्दरलाल उज्जैन
8
कैलाश पिता नानूराम बसन्तीलाल सिद्धलाल राधेश्याम पिता नानूराम
9
सिंचित
0.067
0.067
52/5/2
आवासीय
0.046
0.200
52/1
सिंचित
0.053
0.056
52/4/1
आवासीय
0.058
0.617
47/1/1
0.014
सिंचित
0.289
57/2
0.047
व्यवसायिक
0.616
58/10
अन्जुमन फलाह दारेन ट्रस्ट अध्यक्ष ऑफीस मो. तकी पिता हाफिज मोशफी के. डी.गेट उज्जैन
10
सिंचित
0.100
1.555
58/4/1/1/1
शकुन्तला बेवा धुलजी कमलसिंह गोपाल सिंह पिता धुलजी ओमकार पाल पिता शिवधरण पाल, गायत्रीबाई पति शरद चतुर्वेदी, गोकुलसिह सॉलकी पिता विक्रमसिंह, सुभाष सोनी पिता शकरलाल सोनी, पता उज्जैन यासमिन बी पति मोहम्मद शिद्दीकी, तस्लीम बी पति अब्दुल हमीद, पता इन्दौर
जमीर उलहक पिता जहीर उलहक 11
12 सरजूदेवी पत्नी देवीसिंह
रेशमा पति चिंतामनी
13
सिंचित
0.052
0.523
58/2
0.026
सिंचित
0.370
58/12/1
व्यवसायिक
0.024
0.209
58/4/2
योग 1.451
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1432
क्र.-1940-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0053-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम भाटखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
13.331
भाटखेड़ी
खाचरौद
उज्जैन
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र )
उज्जैन जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
गंगाराम पिता बाबरू जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
सिंचित
0.281
1.250
22/1
सिंचित
0.550
1.240
बद्री , हेमराज , बालू, रमेश, पार्वतीबाई, जानीबाई पिता चम्पू पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
राधेश्याम पिता रामप्रताप जाति धाकड़ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
सिंचित
0.224
1.580
29
सिंचित
0.763
1.790
28
भरतलाल पिता रामप्रताप जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमि स्वामी 1433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमिस्वामी का नाम
क्रमाक
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.010
0.010.
27
5
तेजसिंह व वीरेन्द्रसिंह पिता मदनसिंह व अंतरकुंवर कमलाकुंवर इन्दरकुंवर जशोदाबाई अयोध्याबाई पिता मदनसिह व रतनबाई पति स्व.मदनसिह जाति भाट ठाकुर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
1.040
32
6
सुरेश सागित्रा पिता आत्माराम जाति धाकङ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.598
1.600
26
7
मांगीलाल पिता रामचन्द्र, मीश्राबाई पिता रामचन्द्र, जसौदाबाई पिता रामचन्द्र, संगीताबाई पिता रामचन्द्र , जाति धाकड़ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.336
2.420
38/1
8
रामसिंह पिता मादूसिंह जाति भाट ठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.275
0.820
398/1
9
संगीता पति नानुराम किलोरिया जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.225
0.830
398/2
10
संगीता पति नानुराम जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.234
0.750
397/1
11
दामोदर पिता रतनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.215
0.750
397/2
12
घनश्याम पिता रतनलाल जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.220
0.740
391
13
सत्यनारायण पिता मांगीलाल गंगाबाई पति स्व. मांगीलाल जाति धाकड पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.194
0.250
393
14
सुहागबाई पति कन्हैयालाल जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.286
0.770
394/1
15
शांतिबाई बेवा धन्नालाल , राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल, राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल, जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.433
1.250
394/2
16
प्रभुलाल ममता सुनीता राजूबाई पिता भरतलाल दुर्गाबाई पति स्व भरतलाल 1/6, सत्य नायरायण पनालाल आत्माराम पिता कन्हैयालाल 3/6 , हरिओम नाबा गौरव नाबा पिता हीरालाल सरप माता स्वय चंदाबाई स्व. हिरालाल 1/6 , सुहागबाई पति कन्हैयालाल 1/6 , पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1434
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.062
1.460
419/1
17
कोमलराम, दुर्गालाल, मोहनबाई , पिता बगदीराम जाति धाकङ पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.123
0.260
420
18
कोमलराम पिता बगदीराम , दुर्गालाल पिता बगदीराम, मोहनबाई पिता बगदीराम, जाति धाकङ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.261
1.040
442
19
संम्पतबाई पति माथुरगिर जाति गोस्वामी पता गायत्री कॉलोनी खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.445
1.220
443/5
20
भंमरलाल पिता बगदीराम जाति धाकड पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.270
445/2
21
शांतिबाई बेवा धन्नालाल , राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल , राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल , जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.289
0.710
446
22
शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.258
0.710
447
23
परी (रा.)
शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म प्र . भूमि स्वामी 1435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रभावित रकबा हैं. में
कमाक भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.012
0.360
449/1
24
शांतिबाई बेवा धन्नालाल, राजेश पिता धन्नालाल , रविन्द्र पिता धन्नालाल , राधा पिता धन्नालाल, मनीषा पिता धन्नालाल, धापुबाई पिता रामचन्द्र, गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र, कौशल्याबाई पति मोहनलाल , जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.181
0.350
449/2
25
राजेश रवि राधा मनीषा पिता धन्नालाल व शांतिबाई पति स्व धन्नालाल धापूबाई गुड्डीबाई पिता रामचंद्र जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.336
0.500
450
26
शांतिबाई पति धन्नालाल राजेश रविन्द्र राधा मनीषा पिता धन्नालाल व धापुबाई गुड्डीबाई पिता रामचन्द्र व कौशल्याबाई पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
0.620
451
27
गोपालसिंह पिता रामसिंह जाति भाटठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.020
0.370
481
28
राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.450
0.570
480
29
राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
0.200
479/1
30
कौशल्या पति मोहनलाल जाति धाकड़ पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.198
0.300
478
31
गोविन्दराम पिता केशुराम जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.308
1.670
486/2
32
गोविन्दराम पिता केशुराम जाति धाकड़ पता उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1436
कमाक भूमि स्वामी का नाम
33
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.572
1.090
477
मोहनलाल पिता सीताराम जाति धाकङ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
34
सिंचित
0.828
1.560
489/1
भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
35
सिंचित
0.204
1.200
489/2
मोहनलाल पिता सीताराम जाति धाकङ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
36
सिंचित
0.077
1.400
474/2
जगदीश पिता नारायण जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37
सिंचित
0.163
1.180
515
भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
38
सिंचित
0.091
0.100
514
कमलाबाई पति हीरालाल जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
39
सिंचित
0.254
0.300
513
भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि. ग्रामं भूमि स्वामी
40
सिंचित
0.010
0.100
512
भेरूलाल ऊर्फ हीरालाल पिता सीताराम जाति धाकड़ पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
41
सिंचित
0.030
0.870
511/1
रतनबाई बेवा मदनसिंह जाति भाट ठाकुर पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
42
सिंचित
0.005
510/1
1.032 8
कमलाबाई पति भेरूलाल जाति धाकड पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
43
सिंचित
0.621
2.480
494
अर्जुन पिता शिवराम 1/2 , संतोष पिता शिवराम 1/2 , जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
44
सिंचित
0.391
0.860
504/1
रामप्रताप पिता मोतीराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
45
सिंचित
0.381
0.870
504/2
शान्तीलाल पिता मोतीराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी..
46
सिंचित
0.050
0.870
504/3
रामसुख पिता मोतीराम जाति धाकड पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
47
सिंचित
0.072
1.420
595/1
नासिरखां पिता शाहदतखां जाति मेवती मुसलमान पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
गरी(48)
सिंचित
0.561
1.420
595/2
मुस्ताकखां पिता छोटेखा जाति मेवाती मुसलमान पता खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
भूमिस्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
७ 0.342
1.350
597/1
49
लक्ष्मीनारायण पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.408
1.340
597/2
50
राधेश्याम पिता निरभेराम जाति धाकड पता भाटखेड़ी खाचरोद उज्जैनं म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.006
0.220
598/2
51
मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.204
0.300
598/3
52
मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
0.310
599/1
53
मनोहर पिता संजय जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
3.080
21
54
श्री रामजानकी मूर्ति रामौला व्यवस्थापक मांगीलाल पिता घांसी विष्णु पिता सीताराम ओमप्रकाश पिता केसुराम रामेश्वर पिता नानूराम रामचंद्र पिता निर्भयराम जाति धाकड. पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.230
1.250
399/2
55
भेरूलाल पिता पूना जाति सुतार पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
13.331
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1438
क्र.-1941-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0055-3-82-2024-25
[ भाग 1
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम घिनौदा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार; विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4 1
2
3
खाचरोद घिनौदा
उज्जैन
11,759
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमिस्वामी का नाम
02
01
1
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे. में)
06
05
04
03
सिंचित
0.005
0.880
498/3
बबलेश पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
विजय पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
सिंचित
0.057
0.510
499/2
सिंचित
0.300
0.580
499/3
दीपक पिता कैलाशचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
सिंचित
0.553
0.850
501
कैलाश पिता नागू जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5
कैलाश पिता नागू जाति चमार पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.133
0.990
506 1439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कुल प्रभावित अर्जित
वर्तमान भूमि रकबा रकबा हैं. भूमि का
कमाक भूमिस्वामी का नाम
खसरा न.
(हे.में) में प्रकार
6 राधेश्याम पिता तुलसीराम जाति कुलम्बी 505 1.250 0.459 सिंचित
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
गेंदालाल पिता नंदलाल जाति भील पता
7 502/1 0.270 0.002 सिंचित
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8 मुन्नालाल पिता घासीराम जाति कुलम्बी 503/1 0.310. 0.096 सिंचित
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
दुर्गा पति राधेश्याम जाति चमार पता
9 नागदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 503/2 0.310 0.259 सिंचित
स्वामी
रमेश पिता बगदीराम जाति कुलम्बी पता 503/3 0.310 0.204 सिंचित
10
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
गीताबाई पति रामेश्वर जाति धाकड़ पता 0.020 सिंचित
11 504 0.570
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राधेश्याम पिता विश्राम जाति कुलम्बी पता
12 घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 588 2.080 0.929 सिंचित
स्वामी
अशोक पिता अम्बाराम जाति कुलम्बी पता 0.064 सिंचित
13 596/2451 1.340
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी 0.050 सिंचित
14 587 0.820
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जितेन्द्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी पता 0.840 0.408 सिंचित
15 585
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 लक्ष्मीबाई पति धन्नालाल निवासी बड़ावदा 584/1 0.140 0.075 सिंचित
शंकरलाल पिता शोभाराम जाति कुलम्बी 0.140 0.074 सिंचित
17 584/2
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल जाति कुलम्बी 583 0.770 0.034 सिंचित
18
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राहुल पिता दशरथ जाति कुलम्बी पता 599/1 0.600 0.200 सिंचित
19
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20 राहुल पिता दशरथ जाति कुलम्बी पता 599/2 0.610 0.362 सिंचित
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
प्रभुलाल पिता रामनारायण जाति कुलम्बी
21 पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि 597/2 1.020 0.049 सिंचित
स्वामी
दशरथ पिता भेरूलाल चौधरी जाति
22 कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 598/1 1.110 0.518 सिंचित
स्वामी
केसरबाई पति शंकरलाल जाति कुलम्बी 0.013 सिंचित
23 602 0.080
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
छोटी उर्फ रसीदाबी- पति- एहमदनुर पिता
24 मीरबक्ष जाति मुसलमान पता घिनोदा 603 0.900 0.528 सिंचित
खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
25 भूलीबाई पति रामनारायण जाति कुलम्बी 604 0.830 0.064 सिंचित
पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1440
प्रभावित रकबा हें. में
कमाक भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.195
2.100
631
26
कालुराम पिता शोभाराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.753
1.710
629
27
कमलाबाई पति मोहनलाल 1/2, लालुबाई पिता मोहनलाल 1/2 , जाति नाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.448
0.800
627/1
28
राधेश्याम पिता बाबुलाल जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.070
1.000
627/2
29
गणेश पिता राधेश्याम 4/5 , पलक पुत्री राधेश्याम 1/5 , जाति ब्राह्मण पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.005
1.090
626
30
राधेश्याम पिता नारायण जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.176
1.090
626/2439
31
भूलीबाई पति सत्यनारायण जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.607
0.850
625
32
ईश्वरलाल पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.141
0.420
644
33
सत्यनारायण पिता रामचन्द्र जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
1.314
2.220
648
34
गीताबाई पति शांतिलाल जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.846
1.850
656
35
कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.170
0.170
655/1
36
कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.150
0.150
655/2
37
कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.085
0.100
654/1
38
कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.110
0.110
654/2
39
कीर्ति पत्नी धर्मेंद्र जाति कपुर पता खाचरोद खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.517
1.170
651
40
लक्ष्मीनारायण पिता आशाराम 1/2 , बाबूलाल पिता बालू 1/6, गोपाल पिता बालू 1/6 , मांगीबाई पिता बालू 1/6, जाति नायक पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.153
5.400
653/2
41
भंवरलाल पिता रणजीत 1/2 , राजेश पिता रणजीत 1/2 , जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.038
0.590
650/2
42
रमेशचन्द्र पिता कालूराम जाति कुलम्बी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.525
1.200
653/1
43
कैलाशनारायण पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11.759
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
[ भाग 1 1442
क्र.-1942- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0025-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम नागझिरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
4
5
3
1
2
नागझिरी
उन्हेल
6.614
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे. में)
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.030
1.000
227/1
1
लालू पिता हजारी जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.346
0.850
218/2
2
पप्पूनाथ, ममताबाई, राजुबाई पिता सेवानाथ, कमलाबाई बेबा सेवानाथ जाति कालबेलिया, निवासी नागझिरी
सिंचित
0.261
1.100
218/1/1
3
नेनालाल पिता हरानाथ जाति कालबेलिया पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.066
0.070
218/1/2
4
शम्भुनाथ पिता प्रभुनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमिस्वामी
सिंचित
0.275
0.600
5
219/2
शम्भूनाथ श्यामुबाई मिश्रीबाई पिता प्रभुनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागढ़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.
1443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
6
नेनालाल पिता हरानाथ जाति कालबेलिया पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.101
0.140
219/1/1/1
सिंचित
0.394
0.750
220
अन्तरसिंह पिता मांगू वरदीबाई विधवा मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
राकेश , तुफान, छोटूलाल , राधाबाई, संतोषबाई नाबा पिता रुगनाथ नाबा सर माता सुगनबाई, सुगनबाई बेवा रुगनाथ जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9
जशोदाबाई पतिअमरसिंह जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
10
जगदीश पिता रामा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11
लालू पिता रामा जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12
शंकरलाल पिता अम्बाराम, पवनबाई पिता अम्बाराम, जशोदाबाई पिता अम्बाराम , श्यामाबाई पिता अम्बाराम , रम्भाबाई बेवा अम्बाराम, रमेश पिता मोती , जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
13
सिंचित
0.112
0.500
224/2
सिंचित
0.062
0.540
221/1
सिंचित
0.312
0.810
215
सिंचित
0.006
0.800
215/364
सिंचित
0.294
1.900
214
सिंचित
0.316
0.790
211
बिहारी सरदार पिता गब्बा गेन्दीबाई बेवा गब्बा राकेश तूफान छोटूलाल राधाबाई संतोषबाई नाबा सर माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा रुगनाथ जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
भारत पिता अम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
सिंचित
0.331
0.800
210/1
सिंचित
0.356
0.650
210/2
जीवनसिंह पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
16
भारत पितगृअम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
17
सिंचित
0.019
0.050
168/1
सिंचित
0.016
0.050
168/2
विनोद पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
18
भारत पितगृअम्बाराम रतनबाई बेवा अम्बाराम जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
सिंचित
0.049
0.150
168/3
सिंचित
0.084
0.310
168/4
विनोद पिता रामा जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1444
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
20
बाबू लाल पिता नाथू जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
21
सीताबाई लीलाबाई सजनबाई पिता हजारी जाति. बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
बाबू लाल पिता नाथू जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
परसराम पिता मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
सुवाबाई पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1
25
भूरीबाईपति भंवरनाथ जाति कालबेलिया पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
26
कमलाबाई साबुबाई सोद्राबाई पिता नाथा जाति बंजारा पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
27
परसराम पिता मांगू जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
28
श्यामनाथ पिता दयारामनाथ जाति कालबेलिया पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
मांगूबाई पति जयसिंह जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
30
जयसिंह पिता लाला जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
सुवाबाई पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
बसन्तीबाई पति परसराम जाति बंजारा पता उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी
33
सुवाबाई बंजारा पत्नी चतरसिंह जी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अर्जित भूमि का प्रकार कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.220
0.680
169
सिंचित
0.120
0.200
170
सिंचित
0.078
0.200
171
सिंचित
0.108
0.290
172
सिंचित
0.152
0.670
209
सिंचित
0.010
1.040
208
सिंचित
0.085
0.180
85/2
सिंचित
0.220
2.080
82
सिंचित
0.002
1.430
181
सिंचित
0.194
0.260
173/2
सिंचित
0.146
1.000
173/1
सिंचित
0.179
0.200
174/1
सिंचित
0.055
0.200
174/2
सिंचित
0.050
0.470
174/3 1445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.800
0.380
175
34
गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.330
0.130
176/1
35
गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.016
0.200
176/2
36
गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.440
0.540
176/3
37
शांतिलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.184
0.790
177/2
38
गंगाराम पिता भग्गा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.350
0.800
79
39
राजाराम पिता कनीराम सीताराम कनीराम कैलाशबाई भूलीबाई पिता कनीराम जाति बलाई पता कुंडला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.065
0.800
80
40
शांतिलाल पिता मोहनलाल जाति बलाई पता नागझिरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6.614
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1446
[ भाग 1
क्र.-1943-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0054-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम कंचनखेड़ी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
4
5
3
1
2
11.058
खाचरोद कंचनखेड़ी
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी गॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
05
06
04
03
02
01
0.100
0.500
सिंचित
94/1
1
मोहनलाल पिता पूनमचंद जाति धाकङ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.273
0.560
94/2
2
सम्पतबाई पति गिरधारी जाति कुम्हार पता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
0.530
93/2
3
मोहनलाल पिता पूनमचंद जाति धाकङ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.435
0.460
95/1
4
दीपक पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1447
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.445
0.460
95/2
5
राधेश्याम पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.480
0.920
96
6
राजेशकुमार पिता मुकुन्द जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.015
0.140
414/577
7
निरन्जनसिंह पिता शिवदानसिंह, रतनकुंवर पिता शिवदानसिंह, पदमकुंवर पिता शिवदानसिंह, श्यामकुंवर पिता शिवदानसिंह, तेजकुंवरबाई बेवा शिवदानसिंह , जाति राजपूत पता भैंसोदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
2.310
416
8
घनश्याम पिता मांगीलाल जाति कुलम्बी पता घिनोदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.975
2.150.
415/1
9
संगीता बेवा मुकेश जाति कुलम्बी पत्ता घिनोदा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.000 0.470
415/2
10
अलीअसगर पिता आबीदहुसैन जाति बोहरा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2. जाकीरहुसैन पांचावाला पिता सैफुद्दीन जाति बोहरा पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
सिंचित
0.040
1.660
417
11
बाबूलाल पिता गोरीशंकर, गोविंद पिता गोरीशंकर , जाति कुलम्बी पता घिनोदो उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.182
0.890
418/1
12
रमेशचन्द्र पिता कालुराम जाति कुलम्बी पता घिनोदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.190
1.050
419
13
भुलीबाई पति रमेश जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.790
1.600
420
14
सुन्दरबाई पति दुर्गालाल जाति धाकड पता घिनोदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.115
0.200.
421/1
15
बाबूलाल पिता गोरीशंकर, गोविंद पिता गोरीशंकर, जाति कुलम्बी पता घिनोदो उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.250
2.600
421/2
16
विष्णु बाई पति गणेश जाति कुलम्बी पता घिनोंदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.149
0.400
408/1
17
निरभेराम पिता नरसिंह जाति धाकङ पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.310
0.400
408/2
18
भेरूलाल पिता नरसिंह जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1448
कमाक भूमि स्वामी का नाम
अभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
0.400
0.156 सिंचित
408/3
19
कन्हैयालाल पिता नरसिंह जाति धाकङ पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
0.510
सिंचित
0.020
409
20
गिरधारी पिता गणपतलाल जाति कुम्हार पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
0.450 0.010 सिंचित
463/2
कन्हैयालाल पिता माना, रामचन्द्र पिता माना , सजनबाई पिता माना, जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.300
0.190
464
22
उमराव पिता नाहरजी , कमल पिता नाहरजी, राजुबाई पिता नाहरजी. जाति बागरी पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.280
0.230 सिंचित 23
465
:
सिंचित
1.000
0.270
468
24
श्यामूबाई पति कन्हैयालाल जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी हीरालाल पिता नारायण 21/103 . समरथ पिता कन्हैयालाल 41 /103, सुनील पिता कन्हैयालाल 41 /103 , जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
1.100
25
469
गोरधनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.455
470
1.540
26
गोरधनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.789
27
1.250
471
गुलाबबाई बेवा रामसुख जगदीश पिता रामसुख सीताराम पिता मोतीराम सत्यनारायण पिता नानुराम जाति धाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी 1449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.020
0.250
460
28
कैलाशचन्द्र पिता रामगोपाल जाति घाकड़ पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.152
1.190
472/1
29
भेरूलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.700 0.032
467/7
30
ईश्वरलाल पिता वरदा जाति बागरी पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय रुगनाथ पिता वरदा जाति बागरी
सिंचित
0.631
0.800
467/8
31 पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
सिंचित
0.088
1.050
491
32
प्रभुलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.086
0.230
503/578
33
प्रभुलाल पिता रामरतन जाति धाकड पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.131
0.590
503
34
सत्यनारायण पिता नानूराम जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.387
504/2 1.000
35
श्रीमतीमहेश्वरी पति जयप्रकाश जाति खटीक पता बागेडी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.240 0.870
502
36
श्यामुबाई पति ओमप्रकाश जाति धाकड . पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
1.270 0.123
501
37
गायत्री पिता रामचन्द्र, शारदाबाई बेवा रामचन्द्र जाति बलाई पता कंचनखेडी खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.093
0.870
556/1
38
कमलसिह पिता मदनसिह जाति राजपूत पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
1.450 0.509
557
मदनसिंह पिता भेरूसिंह जाति 39 राजपूत पता कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
558 1.380 0.541
40
दुर्गाबाई पति कालूराम जाति तेली पता खाचरौद खाचरोद उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी रतनवाई पति रामचन्द्र जाति बागरी पत्ता
सिंचित
0.400 0.001
105/2
41
कंचनखेड़ी खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी अशोक कुमार छाजेड पुत्र गाणकलाल 1/2 ,
व्यायसायिक
0.025
106/2/2 0.100
42 अशोक कुमार राठौड़ पुत्र मदनलाल 1/2 , पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11.058
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1450
क्र.-1944-भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0052-33-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील खाचरौद जिला उज्जैन के ग्राम चौकी जुनार्दा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
2
3
1
चौकी
खाचरौद
उज्जैन
13.485
जुनार्दा
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन - जावरा के भध्य 4- लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
वर्तमान कुल प्रभावित अर्जित
क्रमाक भूमि स्वामी का नाम भूमि रकबा रकबा भूमि का
खसरा न. (हे.में) हैं. में प्रकार
03 04 05 06
01 02.
नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड पता चौकी
1 5 0.870 0.287 सिंचित
जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
प्रेमनारायण पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़
2 18/1 0.760 0.306 सिंचित
पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी
रामलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड पता
3 18/2 0.750 0.170 सिंचित
चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश
भूमि स्वामी
नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड़ पता चौकी 0.187 सिंचित
4 17 0.880
जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
1451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
5
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.020
0.790
16
रमेशचन्द्र पिता नानूराम वाकथलीया जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6
सिंचित
0.476
1.920
13
दुर्गालाल पिता जगदीश जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7
मनोहर मनोहर पिता नरसिंह 1/2, लक्ष्मीनारायण पिता नरसिंह 1/2 , जाति धाकड़ पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8
सिंचित
0.482
1.120
10
सिंचित
0.622
1.300
9
रमेश पिता बालू जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9
चेनसिंह पिता बालू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
10
चेनसिंह पिता बालू जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
11
सिंचित
0.125
0.340
8
सिंचित
0.235
1.090
200
सिंचित
0.444
1.330
199
नरसिंह पिता हरिराम जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
12
सिंचित
0.049
1.300
12
बापू पिता सरूप 1/2 , मोहन पिता सरूप 1/2, जाति गूजर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13
सिंचित
0.643
2.710
198
बापू पिता सरूप 1/2 , मोहन पिता सरूप 1/2, जाति गूजर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14
सिंचित
0.009
0.630
204/1
मोहन पिता स्वरुप जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
15
सिंचित
0.725
1.280
197
कमलाबाई पति थावर जाति बागरी पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16
थावर पिता किशन जाति बागरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17
सिंचित
0.164
0.580
214/1
सिंचित
0.505
2.470
190
मांगू व भारत पिता बालू जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
18
सिंचित
0.332
0.400
217
फतेसिंह पिता बगदीराम जाति गुजर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तातरित
19
राजू पिता फतेहसिंह जाति गुर्जर पता undefined उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
कृष्णाबाई पिता समरथ जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा undefined उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.041
0.400
218/1/1
सिंचित
0.233
0.520
218/1/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1452
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.002
0.200
218/2
21
बापु पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.380
216/1
22
भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.058
0.380
216/2
23
दुलेसिंह पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.069
0.370
216/3
24
भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.300
0.300
220
25
भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.097
0.290
219
26
भंवरलाल पिता धन्नालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.207
1.340
222
27
श्री गोपाल मन्दिर वाके पुख्ता देहहाजा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम देवस्थान
सिंचित
0.697
0.920
223/1
28
श्यामलाल पिता अमरजी जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.153
0.400
223/2
29
शम्भु पिता अमरजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.381
0.990
224/1
30
श्यामलाल पिता अमरजी जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
चेनसिंह पिता नरसिंह 1/5 , कमल पिता नरसिंह 1/5 , अर्जुन पिता नरसिंह 1/5 , लक्ष्मी पिता नरसिंह
सिंचित
0.005
0.320
224/2
31 1/5 , सीताबाई बेवा नरसिंह 1/5 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेशं भूमि स्वामी
सिंचित
0.025
0.650
224/3
32
बापु पिता लक्ष्मण जाति गुर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.064
0.250
234
33
निर्मलाबाई पति चेनसिंह जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद फारीस उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.मे)
0.018 सिंचित
0.100
34
250/1
परमान्नद पिता मोहनलाल जाति धाकड पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.294 सिंचित
0.670
35
250/2
कमल पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 15/72, परमानन्द वरवनिया पिता मोहनलाल वरवनिया जाति धाकड 5/72, सोहनबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , पवित्राबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72, राजूबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 13/72, पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/72 ,
0.130
सिंचित 36
0.130
251
अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता चौकी जुनारदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.007
सिंचित
2.330
37
253/1
अमरसिह जीवनसिह भंवरबाई लीलाबाई राजूबाई गीताबाई धापूबाई पिता काना व गेंदीबाई पति स्व काना जाति गूर्जर पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.200
0.001
38
253/2
गुड्डीबाई पत्नी बलवंत जाति गुर्जर पता खाचरोद खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.220
0.128
39
338/1
अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.014
0.060
सिंचित 40
338/2
कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश. भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1454
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
0.020 सिंचित
0.040
41
335/1
अब्दुल रशीद पिता अब्दुल रज्जाक मंसूरी जाति पिंजरा पता उज्जैन म.प्र. भूमिस्वामी बद्रीलाल पिता लक्ष्मण 80/1200 ,
0.070 0.046 सिंचित 42
335/2
कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 16/1200 , माया बाई बेवा पन्नालाल 16/1200 , प्रेमलता कृ ष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 48/1200 , भागुबाई पिता लक्ष्मण 80/1200 , मांगूबाई पिता लक्ष्मण 80 / 1200 , कंचनबाई पिता लक्ष्मण 80/1200, प्रभुलाल पिता तेजा 66/1200, हीरालाल पिता तेजा 67/1200 , कमलाबाई बेवा तेजा 67/1200 , जाति बलाई , अंगूरबाला ठन्ना पति दुर्गालाल ठन्ना 300/1200, सुनीता ठन्ना पति सुरेश ठन्ना 300/1200 , जाति धाकड़ पता खाचरोद उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.200 0.163
43
335/3
कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5, माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.250 0.111
337
44
कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5, प्रेमलता कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
1.360 0.336
45
332
संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664, रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664, रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664 , अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
प्रभावित रकबा हें. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.080
0.001
334/1
46
राजूबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण सीमाबाई पति मनोहर जाति धाकड़ पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.020
0.090
375
47
कन्हैयालाल पुत्र पन्नालाल 1/5 , माया बाई बेवा पन्नालाल 1/5 , प्रेमलतर कृष्णा राधा पुत्री पन्नालाल 3/5, जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.005
0,200
331/2
48
चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
0.240
331/3
49
आशाबाई पति श्यामलाल, राजेश, रानु, टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.321
0.480
331/4
50
रमेशचंद्र शर्मा पिता श्रवणलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता चौकी जुनारदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.028
0.350
331/5
51
आशाबाई पति श्यामलाल, राजेश, रानु, टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.010
0.010
330/1
52
रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल, गुलाबबाई पति ईश्वरलाल , बाबुलाल, राजेश, टीना , रानु पिता श्यामलाल, आशाबाई पति श्यामलाल, नरेन्द्र, रमेश पिता श्रवणलाल, चैतन, योगेश पिता गौरीशंकर , शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण पता निवासी खाचरौद भूमि स्वामी
सिंचित
0.258
0.360
330/2
53
चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1456
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.010
0.780
323/3
54
रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल, गुलाबबाई पति ईश्वरलाल जाति ब्राहम्ण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.194
0.840
323/4
55
नरेंद्र पिता श्रवणलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.102
0.280
323/5
56
चेतन, योगेश पिता गोरीशंकर , शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.054
0.090
323/6
57
रवि, प्रमोद पिता ईश्वरलाल , गुलाबबाई पति ईश्वरलाल , बाबुलाल , राजेश , टीना , रानु पिता श्यामलाल , आशाबाई पति श्यामलाल , नरेन्द्र , रमेश पिता श्रवणलाल , चैतन , योगेश पिता गौरीशंकर, शारदाबाई पति गौरीशंकर जाति ब्राहम्ण पता नि. खाचरौद भूमि स्वामी
अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता
सिंचित
0.092
0.200
324
58 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.250
0.219
328
59
आशाबाई पति श्यामलाल , राजेश , रानु , टीना पिता श्यामलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.012
0.080
60
329/1/2
विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
कारी 1457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.005
0.050
329/1/1
61
कमल पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 15/72, परमानन्द वरवनिया पिता मोहनलाल वरवनिया जाति धाकड़ 5/72, सोहनबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , पवित्राबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 18/72 , राजूबाई पिता शिवसिंह जाति गुर्जर 13/72, पता खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी, विजया शर्मा पति बाबूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता विवेकानंद कॉलोनी विवेकानंद कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 3/72,
सिंचित
0.001
0.130
329/2
62
मोतीसिंह पिता रायसिंह जाति गुर्जर पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता
सिंचित
0.013
0.200
325/1
63 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राहम्ण पता 246 जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/3 सुनिलकुमार शर्मा पिता राधाचरण जाति ब्राम्हण पता
सिंचित
0.264
0.350
325/2
64 कांदीवली ईस्ट मुम्बई उज्जैन महाराष्ट्र भूमि स्वामी 1/3 कमलेश शर्मा पति अनिलकुमार शर्मा जाति ब्राम्हण पता २४६ जवाहर मार्ग खाचरौद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1458
कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.326
0.920
315/1
65
बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.930
66
315/2
मोहन पिता स्वरूप 1/4, रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4, लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.326
0.480
428/1
67
मोहन पिता स्वरूप 1/4 , रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4, लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म . प्र. भूमिस्वामी
सिंचित
0.001
0.300
428/2
68
बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी
सिंचित
0.066
1.100
429/1
69
मोहन पिता स्वरूप 1/4, रुगनाथ पिता स्वरुप 1/4 , वापू पिता स्वरूप 1/4 , लक्षमी पिता स्वरूप 3/12 , जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.223
1.280
429/2
70
बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी
सिंचित
0.329
1.200
424
71
बालू पिता माना जाति गुर्जर पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी
संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664 , रतन पुत्र पूना 1095/6640 , रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664 , रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664 , नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664 ,
सिंचित
0.639
1.010
423
72 रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664, पीरूलाल पुत्र बापू 10/664, अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1459
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.472
0.840
421
73
संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664 , रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640 , सजनबाई पुत्री पूना 137/664, रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664 , अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.018
0.840
574
74
रतनलाल पिता पूना जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.087
1.040
422
75
संजय कुमार जैन पुत्र मांगीलाल जैन जाति जैन 34/664, रतन पुत्र पूना 1095/6640, रामबक्ष पुत्र पूना 755/6640, सजनबाई पुत्री पूना 137/664 , रणछोड़ पुत्र लक्ष्मण 51/664, नर्मदाबाई पत्नी लक्ष्मण 52/664, रम्भाबाई तेजाबाई बसंताबाई पुत्री लक्ष्मण 154/664, राजाराम पुत्र बापू 10/664 , पीरूलाल पुत्र बापू 10/664, अनीताबाई गट्टाबाई पुत्री बापू 20/664 , अयोध्याबाई पत्नी बापू 11/664 , जाति बलाई पता चौकी जुनार्दा खाचरोद उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
13.485
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील खाचरौद , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1460
क्र.-1945-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0036-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन - जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम भाखेड़ा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार , विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
2
3
1
उन्हेल
उज्जैन
भाखेड़ा 12.551
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में )
06
05
03
04
02
01
0.006
0.070
1
216/6
सिंचित जगदीश पिता लक्ष्मीनारायण जाति सुतार पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.258
0.620
218
2
तेजसिंह पिता धूलजी जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
0.830
219
3
मनोहरसिंह पिता कितूसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.700
1,400
217
4
पीरमोहम्मद पिता इब्राहीम 1/6 , पप्पूखां पिता इब्राहीम 1/6 , नियामतबी पिता इब्राहीम 1/6, मुंशीखां पिता इब्राहीम 1/6 , मरियमबी पिता इब्राहीम 1/6, बानूबी सकिला शबानाबी
फातिमाबी जमीलाबी शबानाबी पिता शहादतखां 1/6 . जाति पिंजारा पता भाखेड़ा उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.495
1.050
215/1
5
ईस्माइल पिता कादर जाति पिंजारा पता पिपल्यामोलू नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.105 सिंचित
1.060
215/2
6
खाजू पिता कादर जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.585
1.000
214/1
7
फातमाबी बेवा पीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.227
0.900
214/2
8
हुसैनखां. मेहबूबखां रुबीनाबी अफसानाबी पिता पीरमोहम्मद व फरीदा. फरजाना नाबा. पिता पीरमोहम्मद नाबा. सर. माता फातमाबी स्वयं जाति पिंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
1.880
78
9
ताजमोहम्मद पिता रमजी जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.852
2.590
80
10
मेहबूब, वलीमोहम्मद पिता सुल्तान जाति पिंजारा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी, फातमाबी बेवा सुल्तान जाति पिंजारा पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.084
0.200
80/247
11
वलीमोहम्मद पिता सुलतान जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.007
0.100
81/4
12
शकूरखां रियाजखां मुमताजबी मेहराजबी नूरजहाँबी पिता वजीरखां 1/3, रियाजखां पिता वजीरखां 1/3 , शकूरखां पिता वजीरखां 1/3. जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.100
0.100
81/5
13
फतेमोहम्मद पिता ईमामखां जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.081
0.200
81/6
14
निजाम अकबर रईस अख्तरबी पिता अल्लानुर ल हाजराबी बेवा अल्लानुर पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.119
0.300
99/4/1
15
अकरम पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.050
0.050
99/4/2
16
हसीनाबी पति फकीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.300
0.300
99/4/3
17
आरिफखान पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1462
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
18
असगर पिता फकीर मोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
जसवन्तसिंह पिता रतनसिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
मोहम्मद हुसैन व बिस्मिल्लाबी पिता एहमदशाह रईस व लाला व शमीमबी व नजमाबी पिता बाबूशाह व हमीदाबी बेवा बाबूशाह जाति मुसलमान पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
कुल रकबा (हे .में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.123
0.300
99/4/4
सिंचित
0.045
1.410
104/1
सिंचित
1.085
1.850
100
सिंचित 2.060 0.060
99/1
लीलाबाई बेवा रामलाल 1/5 , हेमकुंवर पिता रामलाल 1/5 , मुकेश धानक पिता रामलाल 1/5 . सुरेश धानक पिता रामलाल 1/5 , राजेश धानक पिता रामलाल 1/5 , जाति बलाई पता निवासी ग्राम भाखेड़ा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
विक्रमसिंह पिता शंकरलाल जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
हाकमसिंह पिता शंकरलाल जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिं स्वामी
24
सिंचित
0.787
3.670
98
सिंचित
0.868
3.680
97
सिंचित
0.007
3.200
51
विक्रमसिंह पिता शंकरलाल 1/5, हाकमसिंह पिता शंकरलाल 1/5, बाबुलाल पिता शंकरलाल 1/5. रामकुंवर पिता शंकरलाल 1/5. हंसुकुंवर पिता शंकरलाल 1/5, जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
25
सिंचित
0.493
1.020
28
विक्रमसिंह पिता नाहरसिंह 1/2, जीवनसिंह पिता नाहरसिंह 1/2 , जाति आंजना पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
26
मुकेश उर्फ जगदीश पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.278
1.340
27/1 1463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
27
बबलू उर्फ रतन पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
28
बहादर व शकीला पिता चाँदमोहम्मद व खाजनबाई विधवा चांदमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
29
बबलू उर्फ रतन पिता भैरुलाल जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
30
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
0.778 सिंचित 1,350
27/2
0.122 सिंचित 1.400
26
सिंचित
0.138
0.420
31/1
सिंचित
0.491
2.020
31/2
फातमाबी बेवा पीरमोहम्मद जाति पिंजारा पता भाखेडा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
31
पीर मोहम्मद रजाक खां सत्तारखां युनुसखां जरीनाबी शबानाबी पिता अजीम जाति पिंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
32
रियानबी पति सत्तारखां जाति पिंजारा पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
33
अमरसिह पिता रूगनाथ जाति बंजारा पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
34
सिंचित
0.554
1.000
19/1
सिंचित
0.164
0.200
19/2/1/1
सिंचित 0.200
0.127
19/2/1/2
सिंचित
0.061
0.310
19/2/3
राधा बाई पति विक्रमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति बंजारा पता बिरमखेड़ी घट्टिया 1350/3100 , काली बाई पति अमरसिंह 1350/3100, कमलाबाई बेवा रूगनाथ अमरसिंह विक्रम गीताबाई शारदाबाई प्रकाशबाई संतोषबाई मंजुबाई पिता रूगनाथ 400/3100 , जाति बंजारा पता भाखेडा उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
35
0.094 सिंचित
0.310
17/1
हाकमसिंह व शिवकन्याबाई पिता रामा व सुन्दरबाई विधवा रामा व अभिषेकपुजा नाबा पिता भैरुलाल नाबासर माता जतनबाई व जतनबाई विधवा भैरुलाल जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
she [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1464
कमाक भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
सिंचित
0.004
0.320
17/2
36
ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति
0.043 सिंचित
0.300
9/1
37
आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.316
0.500
14
38
ओमप्रकाश पिता विक्रम सिंह जाति आंजना पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी
सिंचित
0.264
0.630
13
39
कनीराम. कृष्णाबाई पिता अमरजी व महेश नाबा. पिता अमरजी नाबा. सर. भाता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी व दशरथ .दिनेश. शांताबाई. सुनिताबाई पिता मांगीलाल अनिल नाबा. पिता मांगीलाल नाबा.सर. माता राजूबाई व राजूबाई बेवा मांगीलाल व रुखमाबाई पिता नन्दा जाति बलाई पता नि.ग्राम भूमि स्वामी1/4 गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कनीराम, महेश, कृष्णाबाईश (नाबा. ) पिता
सिंचित
0.131
0.180
40
अमरजी नाबा.सर.माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.124
0.380
11/2
41
गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.210
0.210
42
10/1
कनीराम, महेश, कृष्णाबाईश (नाबा.) पिता अमरजी नाबा. सर. माता सुगनबाई व सुगनबाई बेवा अमरजी जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.039
0.410
10/2
43
गब्बा पिता नन्दा जाति बलाई पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.256
1.070
44
3/1
जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी अईसाउद्दीन पिता दियाउद्दीन जाति
सिंचित
0.847
1.730
2
45
मुसलमान पता उज्जैन म. प्र . भूमिस्वामी
0.068 सिंचित
0.450
1
46
अजहस्उद्दीन पिता रियाजउद्दीन जाति मुसलमान पता भाखेड़ा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
12.551
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. -1946-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0029-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम लसूडिया चुवड की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित. सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
7.419
उन्हेल
उज्जैन
लसूडिया चुवड
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
दरबारसिंह पिता गोरधनसिंह जाति राजपूत पता लसूडिया चुवड नागदा उज्जैन
2
अकबरखाँ पिता एहमदखाँ जाति मुसलमान पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
3
प्रकाशकुंवर पति सोहनसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
4
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (ह.में)
06
05
04
03
सिंचित
1.070
2.600
517/1
सिंचित
0.532
2.140
514
सिंचित
0.399
1.210
400/3
सिंचित
0.129
0.830
400/1
सोहनसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
5
रुपसिंह पिता देवीसिह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
6
प्रकाशकुंवर पति सोहनसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
सिंचित
0.143
0.310
401/1
सिंचित
0.256
0.290
401/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1466
कमाक
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (ह.में)
सिंचित
0.025
0.220
7
403/1/1
गोकुलकुंवर पति गजराजसिंह जाति . राजपूत पता लसूडिया चुवड नागदा उज्जैन
सिंचित
0.057
0.400
403/1/2
8
मोहनसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत पता अक्षतनगर देवास देवास देवास
सिंचित
0.310
0.610
403/2
9
धापूबाई पति गोकुलसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
सिंचित
0.123
0.680
404
10
धापूबाई पति गोकुलसिंह जाति राजपूत पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
सिंचित
1.002
2.780
410
11
नविन, प्रविण, सीमा पिता रमेशचन्द्र 1/4 . संदीप शिल्पा पिता अशोककुमार व अशोककुमार पिता मदनलाल 1/4, सरलाबाई पति ललितकुमार 1/4 , रेखाबाई पति राजेशकुमार 1/4 , जाति जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन
सिंचित
0.425
0.820
497
12
नविन, प्रविण , सीमा पिता रमेशचन्द्र 1/4 , संदीप शिल्पा पिता अशोककुमार व अशोककुमार पिता मदनलाल 1/4, सरलाबाई पति ललितकुमार 1/4 , रेखाबाई पति राजेशकुमार 1/4 , जाति जैन प्रता उन्हेल नागदा उज्जैन
सिंचित
0.020
0.020
498
13
कलावती बेवा आत्माराम 1/6 , गीताबाई बेवा आत्माराम 1/6 , जगदीश पिता आत्माराम 1/6 , धीरज पिता आत्माराम 1/6, प्रिती पिता आत्माराम 1/6 , किर्ती पिता आत्माराम 1/6 , जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन
सिंचित
0.340
0.900
499
14
कलावती बेवा आत्माराम 1/6 , गीताबाई बेवा आत्माराम 1/6 , जगदीश पिता आत्माराम 1/6 , धीरज पिता आत्माराम 1/6, प्रिती पिता आत्माराम 1/6 , किर्ती पिता आत्माराम 1/6 , जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन
सिंचित
0.001
1.540
495
15
श्री शेषशाही मंदिर उन्हेल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान
सिंचित
0.290
2.440
494
16
श्री शेषशाही मंदिर उन्हैल व्यवस्थापक्न कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान
सिंचित
1.559
6.520
483
17
الله
श्री शेषशाही मंदिर उन्हैल व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय उज्जैन मिल्कियत सरकार बहेतमाम ओकाफ मुत्तलीफ देवस्थान पता निवासी ग्राम देवस्थान 1467
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
वर्तमान प्रभावित अर्जित
कुल रकबा रकबा हैं. भूमि का
कमाक भूमि स्वामी का नाम भूमि (हे.में)
खसरा न. में प्रकार
विजय पिता महेश गुप्ता पता लसूड़िया 481 1.380 0.392 सिंचित
18
चुवड नागदा उज्जैन
धूलजी पिता जगन्नाथ जाति माली पता 0.440 0.182 सिंचित
19 478/3
लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
गुड्डीबाई पति मांगूसिंह जाति राजपूत 476/1 0.470 0.085 सिंचित
20
पता लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
मोहनबाई पति धूलजी जाति माली पता 0.150 0.035 सिंचित
21 476/2
लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
धूलजी पिता जगन्नाथ जाति माली पता 475/4 0.450 0.044 सिंचित
22
लसूड़िया चुवड नागदा उज्जैन
7.419
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1468
क्र.-1947-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0041-अ- 82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गयां है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम गुरला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
13.773
उन्हेल
उज्जैन
गुरला
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड़ एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.049
0.590
19/2
1
नागेश्वर पिता भेरुलाल रामीबाई पति नागेश्वर 25/59, दिनेश पिता बालाराम 14/59, सीमाबाई पति खेमराज 20/59, पता जावरा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.071
1.060
31/3/2
2
सरेकुंवर बेवा उंकारलाल 1/3 , बेबीकुंवर पिता उंकारसिह 1/3 , भंवरकुंवर पिता उंकारसिंह 1/3 . जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.894
2.340
32
3
गोविन्दराम पिता रामनारायण, मानकुवंर पुत्री रामनारायण , राजूबाई पुत्री रामनारायण, लीलाबाई पुत्री रामनारायण , राधेश्याम पिता रतनलाल, संजय पिता रतनलाल , संतोषबाई पुत्री रतनलाल, गीताबाई बेवा रतनलाल , जाति तेली पता उन्हेंहैल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1469
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.604
1.280
4
33/1
अशोककुमार पिता रामलाल 1/2 , राधेश्याम पिता रामलाल 1/2 , जाति धाकड पता उन्हैल नागदा उज्जैन म . प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.017
1.350
33/2
5
विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.199
0.920
6
33/3/1
कृष्णा पंवार पति लाखनसिंह पता राम मंदिर के पास लसुडीया सिंगवाडा देवास देवास मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.598
0.930
7
33/3/2
विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.205
0.560
8
36/1
विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.170
0.560
9
36/4
भंमर पिता मादू 1/4 , प्रकाश पिता मादू 1/4, शांतु नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, भावना नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, जाति बागरी पता गुरला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.581
1.030
10
37/1
विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता
सिंचित
0.496
0.600-
11
38/1
0.017 सिंचित
0.560
12
38/2/1
मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र. भूमि स्वामी विशाल पिता नाथूलाल जाति गारी पता मेढकवास देपालपुर इन्दौर म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.140
40
13
राजेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी101/331 , श्रवण पिता नाथूलाल जाति गारी पता देपालपुर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 230/331
सिंचित
0.170
0.170
14
41/1
विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.168
0.180
15
41/2
विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.108
16
0.170
41/3
विरेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता लसुडिया बाजार घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.040
0.170
17
41/4
भंमर पिता मादू 1/4 , प्रकाश पिता मादू 1/4, शांतु नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4, भावना नाबालिग पिता मादू संरक्षक भाइ 1/4 , जाति बागरी पता गुरला नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1470
भूमि स्वामी का नाम
क्रमाक
कुल रकबा (हे .में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.057
0.440
42
18
राजेन्द्रसिंह वीरेन्द्रसिंह पिता झुझारसिंह जाति राजपूत पता घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 101/331 , श्रवण पिता नाथूलाल जाति गारी पता देपालपुर इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 230/331
सिंचित
0.097
1.800
57/2
19
रामलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.700 0.275
58
20
देवेन्द्र बामन पिता अम्बाराम आकाश बामन पिता अमनसिंह पता हामूखेडी देवास रोड उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.251
4.680
123
21
पल्लव वैभव पिता कृष्णचन्द्र जाति पोरवाल पता 21 ए विशालनगरअन्नपूर्णा रोड इन्दोर विजया बैंक के पीछे इन्दौर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.050
4.680
124
22
आश्विन पिता सतीश मारु पता उन्हेंल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.067
1.490
130
23
रेशमबाई पति पूरालाल जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.428
0.960
202
24
गोरधनलाल पिता भैरुलाल जाति महाजन पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.115
0.810
203
25
गोरधनलाल पिता भैरुलाल जाति महाजन पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.615
1.730
204
26
कंचनबाई बेवा दुर्गालाल जगदीश रामेश्वर गोपाल श्यामीबाई पिता दुर्गालाल जाति धाकड़ पता उन्हेल उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.045
1.040
205/1
27
कंचनबाई बेवा दुर्गालाल जगदीश रामेश्वर गोपाल श्यामीबाई पिता दुर्गालाल जाति धाकड़ पता उन्हेल उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.149
1.050
205/2
28
सिद्धनाथ पिता कालू जाति धाकड़ पता उन्हैल, नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.350
0.400
206/2/1
29
सुरेश पूजा पिता जगदीश व भागवंता बाई पति जगदीश जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.095
0.600
206/2/2/1
30
राधेश्याम पिता रतनलाल जाति माली पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.148
0.400
217/1
31
कपिल मंजूबाई पिता सोहनलाल प्रेमबाई बेवा सोहनलाल जाति माली 1/4, मोहन पिता चन्दू 1/4 , कलाबाई पिता चन्दू1/4 , नाथीबाई बेवा चन्दू 1/4 , जाति माली पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.162
0.360
217/2
32
नुसरतबी पति नईम बेगम जाति मुसलमान पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.554
1.520
218
33
कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.488
2.140
219
34
कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.253
3.300
220
35
कैलाश पिता रामगोपाल जाति राजपूत पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.194
2.560
228
36
गोपाल पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.287
1.400
229
37
श्री वेरई माता ओटला स्थित ग्राम भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम ओंकाफ मुतल्लित देवस्थान
सिंचित
0.096
0.620
234
38
सुरेशचन्द्र पिता नागूलाल जाति माली पता उन्हैल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.181
0.940
236/1/1
39
मोडसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1472
भूमि स्वामी का नाम
क्रमाक
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
सिंचित
0.018
0.060
236/1/2
40
हेमरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.211
1.340
237
41
हेमरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.263
1.340
238
42
सोदानसिंह पिता सूरजसिंह जाति राजपूत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.140
0.740
239
43
कमलसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.237
1.160
240
44
दरबारसिंह पिता अन्तरसिह 1/2 , हाकमबाई बेवा अन्तरसिह 1/2 , जाति राजपूत पता गुरला उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.145
0.740
240/990
45
रघुवीरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता गुरला उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.086
0.490
241/1
46
हेमरसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.098
0.500
241/2
47
मोडसिह पिता करनसिह जाति राजपुत पता गुरला उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.230
1.040
242
48
जगदीश , धीरज , प्रीति, किर्ति पिता आत्माराम जाति ब्राह्मण पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
13.773
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1948-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0030-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम खोकरी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग
6
5
4
3
2
1
6.514
खोकरी
उन्हेल
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
वर्तमान कुल प्रभावित अर्जित
भूमि रकबा रकबा भूमिका
कमाक भूमि स्वामी का नाम
(हे.में) हैं. में प्रकार
खसरा न.
04 05 06
02 03
01
दिनेशपूरी पिता रमेशपुरी जाति गोस्वामी पता 174 0.840 0.011 सिंचित
1
रुई घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
दिनेशपूरी पिता रमेशपुरी जाति गोस्वामी पता 0.160 0.071 सिंचित
2 172/1
रुई घट्टिया उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया 0.580 0.459 सिंचित
पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 172/2
3
स्वामी
विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया 0.180 0.019 सिंचित
4 पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 169/2
स्वामी
उंकारनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया 168/1 0.840 0.010 सिंचित
5
पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1474
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.303
0.400
168/2
6
विरूनाथ पिता बापूनाथ जाति कालबेलिया पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.364
0.860
173
7
दरगाह पीरशाह वाके देह हाजा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन मिल्कियत सरकार बऐहतमाम ओंकाफ मुतल्लिकऔकाफ डिपार्टमेट
सिंचित
0.167
0.480
164/1
8
गेणाबाई पति उत्तमसिंह दीपक पिता उत्तमसिंह जाति भील पता राजपुरा देपालपुर उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.024
1.000
164/2
9
राहुल ना.बा. पिता जगदीश ना.बा. सरक्षक माता हीराबाई पति जगदीश जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर भूमि स्वामी
सिंचित
0.290
0.790
165
10
गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश . भूमि स्वामी
सिंचित
0.446
1.130
163/1
11
गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.008
0.960
162
12
धर्मेन्द्र पिता चन्दरसिंह जाति आंजना पता ग्राम सेमलियाबीबी तहसील घट्टिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश स्वामी
सिंचित
0.059
0.420
181/510
13
सोहनसिंह पिता कचरू जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.477
2.530
153/1
14
गेणाबाई पति उत्तमसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम राजपुरा तहसील देपालपुर जिला इन्दौर, मध उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.162
0.400
152
15
संतोष पिता सरदारसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.400
151
16
संतोष पिता सरदारसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वाभी
सिंचित
0.023
0.350
148
17
पर्वतसिंह गोयल सुरेश गोयल पिता शंकरलाल जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.441
0.510
149
18
भंवरसिह पिता फुलसिह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्रमाक भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हें. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.029
0.300
150
19
नरेंद्र पिता बालूसिंह 1/7 , राजेश पिता बालूसिंह 1/7 , कन्हेयालाल पिता बालूसिंह 1/7 , मधुबाई पिता बालूसिंह 1/7, राधाबाई पिता बालूसिंह 1/7, सुगनबाई बेवा बालूसिंह 1/7 , चंदा पायल पिता सत्यनारायण 1/7, जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेशं भूमि स्वामी
सिंचित
0.008
0.900
145/1
20
नरेन्द्र राजेश कन्हेयालाल राधा मधु पिता बालूसिंह सुगनबाई बेवा बालूसिंह भुलाबाई बेवा सत्यनारायण चंदा पायल पिता सत्यनारायण जाति भील पता खोकरी उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.033
0.110
145/2
21
लीलाबाई बेवा धनसिंह भमरसिंहबहादुर उमरावसिंह जसोदाबाई पिता धनसिंह अनिताबाई बेवा कमलसिंह शिवपाल राधा पिता कमलसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.048
0.100
145/3
22
मांगूबाई बेवा भेरू विक्रम जुझारसिंह हेमुबाई राजूबाई पिता भेरू जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.090
0.200
139/1/1
23
भेरूसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.111
0.200
139/1/2
24
जुझारसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.138
0.200
139/1/3
25
गुमानसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.144
0.200
139/1/4
26
देवीसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.140
0.480
139/2
27
रम्भाबाई बेवा शंकर नग्गुबाई केलाशबाई पिता शंकर कुलदीप निकिता शीला हर्षिता नाबा सर पिता जगदीश जगदीश पिता शिवलाल जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1476
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.176
0.790
137/1
28
भेरूसिंह जुझारसिंहगुमानसिंह देवीसिंह पिता पूनमचंद जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.032
0.800
137/2
29
भेरूसिह पिता पुनमचन्द जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.409
0.520
140/1
30
शंकरसिंह पिता नानूराम जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.520
140/2
31
रामेश्वर प्रकाश अशोक संगीताबाई पिता चन्दरसिंह राजूबाई बेवा चन्दरसिंह जाति भील पता जियाजीगढ़ नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बापूलाल पिता भागीरथ 05/37, सजनबाई पिता भागीरथ 05/37 , कमलाबाई पिता भागीरथ 05/37 , लीलाबाई पिता भागीरथ 05/37, जानीबाई पिता भागीरथ 05/37 , रमेश पिता शंकरलाल 02/37, भादर पिता
सिंचित
0.036
0.370
77/1
32
शंकरलाल 02/37 , शिवाबाई पिता शंकरलाल 01/37, अवन्ताबाई बेवा शंकरलाल 01/37, रामसिंह पिता बालू 01/37 , सेवाराम पिता बालू 01/37, पेपाबाई पिता बालू 01/37 , कैलाशबाई पिता बालू 01/37 , चक्कीबाई उर्फ विष्णुबाई पिता बालू 01/37. गीताबाई बेवा बालू 01/37 , जाति चमार पता खोकरी उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.025
1.500
77/2
33
अवन्ताबाई बेवा शंकर रमेश बहादुर पिता शंकर जाति चमार पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.404
0.500
85
34
मुकेश पिता मांगीलाल जाति बलाई पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.120
0.500
86
35
मानसिंह, बहादुरसिंह, जयकुंवरबाई, रामकुंवरबाई पिता रामसिंह व सोरमबाई सव. पति रामसिंह जाति कीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
مدالله 1477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
36
भुपेन्द्रसिह पिता गोरधनसिह जाति राजपुत पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
37
भुपेन्द्रसिह पिता गोरधनसिह जाति राजपुत पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
38
जानीबाई बेवा लक्ष्मण नरसिंहपिता लक्ष्मण जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
39
भेरुलाल रामकरण करणसिंह पिता मनोहरसिंह जाति भील पता खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
40
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.128
0.690
84/1/2
सिंचित
0.398
0.690
84/2/2
सिंचित
0.001
1.130
95/1
सिंचित
0.349
1.130
95/2
सिंचिंत
0.083
0.190
96/517
जितेन्द्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
41
सिंचित
0.030
0.050
96/1
शांतिबाई कृष्णाबाई विष्णुबाई उर्फ मानुबाई तेजुबाई रामुबाई पिता अम्बाराम जगदीश बनेसिंह पिता रणछोड़ लाल जाति चमार
42
सिंचित
0.246
0.430
96/2
दयाराम पिता अम्बाराम जाति चमार पता रामबालोदा कृषक खोकरी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6.514
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1478
क्र.-1949-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र .-0035-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम पासलोद की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में
6
5
4
3
2
1
16.986
पासलोद
उन्हेल
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 -लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमाक
भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
01
सिंचित
0.099
1.260
194/1
1
02 सूरजबाई पति गणपत जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.048
0.200
194/2
2
शान्ताबाई पति सिद्धू जाति चमार पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.673
2.080
195
3
सूरजबाई बेवा गणपत 1/6, शांतिलाल पिता गणपत 1/6 , मोहनलाल पिता गणपत 1/6, मदनलाल पिता गणपत 1/6, गीताबाई पिता गणपत 1/6 . पार्वतावाई पिता गणपत 1/6, जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.524
1.070
196/1/1
4
बापू पिता थावर जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश 1479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्रमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.010
0.600
196/1/2
5
टीकमसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
1.065
3.080
202
6
कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.153
1.310
203
7
कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.113
1.350
204
8
कैलाशबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत पता गंगेडी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.245
0.320
206/1
9
बालू पिता कालू जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.300 0.169
206/2
10
तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
0.140 सिंचित
0.330
207/1
11
बालू पिता कालू जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.115
0.160
207/2
12
तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.001
0.190
207/3
13
बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन म. प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.090
0.370
266
14
बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.190
0.190
267/1
15
बाबूलाल पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.165
0.180
267/2
16
तोलाराम पिता गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.080
0.080
268
17
समन्दबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.220
0.220
269
18
समन्दबाई बेवा गंगाराम जाति बलाई पता नवादा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
कंचनबाई बेवा रामचन्द्र 1/3 , अनिल
सिंचित
0,275
0.630
270/3
19
पिता रामचन्द्र 1/3 , सुनिता नाबालिग पुत्री रामचन्द्र संरक्षक माता खुद 1/3. जाति गारी पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.200
0.200
270/1
20
कंचनबाई बेवा रामचन्द्र 1/3 , अनिल पिता रामचन्द्र 1/3 , सुनिता नाबालिग पुत्री रामचन्द्र संरक्षक माता खुद 1/3 , जाति गारी पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.014
0.280
272/2
21
विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारायण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1480
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं . में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.078
0.330
272/3
22
विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारयण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन
सिंचित
0.073
0.160
272/4
23
विकास पिता शिवनारायण मधुबाला विद्याबाला ज्योतसना संध्याबाला लक्ष्मीबाला मनीषा पिता शिवनारायण व शिवनारायण पिता दुला जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन
सिंचित
0.360
0.510
273/2
24
विशालसिंह पिता कालूसिंह 1/10 , विलासकुंवर बेवा कालूसिंह 1/10 . धीरजसिंह पिता रुगनाथसिंह 1/5, भंवरकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5 , विष्णुकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5, कृष्णाकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5. जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.470
0.510
273/3
25
शिवनारायण नाबालिग पिता दुला1/2 , ओमप्रकाश पिता भागीरथ 1/2, जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.845
1.150
274
26
विशालसिंह पिता कालूसिंह 1/10 , विलासकुंवर बेवा कालूसिंह 1/10, धीरजसिंह पिता रुगनाथसिंह 1/5 , भंवरकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5, विष्णुकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5. कृष्णाकुंवर पुत्री रुगनाथसिंह 1/5 , जाति राजपूत पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.257
1.170
275
27
राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई हि. 97/117, शंकरलाल पिता भागीरथ जाति चमार नि. जंहागीरपुर बड़नगर हि. 20/117 ,
सिंचित
0.045
0.150
277/1
28
बालेश्वर पिता रामा जाति बलाई पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.532
1.830
308
29
नगजीराम पिता नंदराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
1 1481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
30
जगदीश पिता रामचन्द्र जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
31
मदनलाल पिता रामचन्द्र जाति चमार पता पासलोद नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
32
नगजीराम पिता नंदराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
33
नारायण पिता रामचंद्र 1/2 , ईश्वरलाल पिता रामचंद्र 1/2, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
नारायण पिता रामचंद्र , ईश्वरलाल पिता रामचंद्र, सीताबाई पुत्री रामचंद्र, गीताबाई पुत्री रामचंद्र, शकुंतलाबाई पुत्री रामचंद्र.
34
दुर्गाबाई बेवा रामचंद्र , कमलाबाई पुत्री दयाराम, लीलाबाई पुत्री दयाराम, जमनाबाई पुत्री दयाराम , रामुबाई पुत्री दयाराम, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
35
बद्रीलाल सिध्नाथ सतीष पिता शोभाराम रमेशचन्द्र अशोक कमलाबाई पिता नागुलाल नन्दीबाई बेवा नागुलाल लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल बसंताबाई बेवा पन्नालाल राजेश आनन्दीलाल संजय पिता नानुराम रामकुवरबाई बेवा नानुराम जाति धाकड पता उन्हेल नागदा
36
बद्रीलाल सिध्नाथ सतीष पिता शोभाराम रमेशचन्द्र ' अशोक कमलाबाई पिता नागुलाल नन्दीबाई बेवा नागुलाल लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल बसंताबाई बेवा पन्नालाल राजेश नन्दीलाल संजय पिता नानुराम रामकुवरबाई बेवा नानुराम जाति धाकड पता उन्हेल नागदा
37
सिद्धनाथ पिता शोभाराम 65/75, कृष्णलाल पिता बाबुलाल खमोरिया 10/75, जाति धाकड पता उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में.
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.732
0.800
309/1
0.450 सिंचित
0.900
309/2
सिंचित
0.059
0.270
310
सिंचित
1.060 0.585
312/1
सिंचित
0.290 0.003
320
सिंचित
2.500 0.725
324
सिंचित
0.070 0.070
325
सिंचित
0.591
0.750
326 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1482
अर्जित भूमि का प्रकार कमाक भूमि स्वामी का नाम
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.052
0.290
327
38
दिनेशचन्द्र पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.792
1.320
332
39
दिनेशचन्द्र पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.658
0.950
354
40
गोरधनलाल पिता रामसुख व बद्रीलाल भेरूलाल केलाश मीराबाई पिता रामसुख सगित्रा धाकड़ जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.768
1.910
355
41
नन्दराम पिता रणछोड़ 1/3 , गोरधन पिता रणछोड़ 1/3 , बाबूलाल पिता रणछोड़ 1/3, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.530
1.910
356
42
दिनेशचन्द्रं पिता बालाराम जाति कुलम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.145
1.040
357
43
मायाबाई पति दिनेश जाति कुलंम्बी पता कलालखेड़ी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.019
0.160
359
44
रणजीत पिता सिद्धनाथ 1/3 . भैरुलाल पिता सिद्धनाथ 1/3 , नाथीबाई बेवा सिद्धनाथ 1/3, जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.028
0.070
360
45
गोविन्द पिता रमेशचन्द्र 1/15 , हीरालाल पिता रमेशचन्द्र 1/15, कान्तिबाई पिता रमेशचन्द्र 1/15, ललिताबाई पिता रमेशचन्द्र 1/15 , जमनाबाई बेवा रमेशचन्द्र 1/15, कैलाशचन्द्र पिता जगन्नाथ 1/3 , मुन्नालाल पिता दुर्गालाल 1/9, ममताबाई पिता दुर्गालाल 1/9 , राजूबाई बेवा दुर्गालाल 1/9 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.127
0.200
362
46
गोरधनलाल पिता रामसुख व बद्रीलाल भेरूलाल केलाश मीराबाई पिता रामसुख सगित्रा धाकड़ जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.004
0.120
364
47
रणजीत पिता सिद्धनाथ 1/3 , भैरुलाल पिता सिद्धनाथ 1/3 , नाथीबाई बेवा सिद्धनाथ 1/3 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन म. प्र.
सिंचित
0.070
0.200
365
48
नंदराम पिता वजेराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.052
0.410
380/1
49
कैलाश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.006
0.350
380/2
50
कैलाश पिता मांगीलाल जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
1.038
1.560
408/1
51
रामचन्द्र पिता शोभाराम जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.331
0.940
408/2
52
शांतिलाल, पिता रामचन्द्र 1/2 , दिनेश पिता रामचन्द्र 1/2 , जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.041
0.620
408/3
53
शांतिलाल पिता रामचन्द्र 1/2 , दिनेश पिता रामचन्द्र 1/2 . जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.028
0.310
411/2
54
कनीराम पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.460
0.580
413
55
इंदरसिंह, प्रीतमसिंह पिता भगवानसिंह , प्रकाशबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत पता गंगेड़ी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.580
0.580
414
56
इंदरसिंह, प्रीतमसिंह पिता भगवानसिंह, प्रकाशबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत पता गंगेड़ी उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.074
0.470
415/1
57
संगीताबाई पति कैलाश जाति धाकड़ पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.719
1.550
420/1
58
नागेश्वर पिता भेरूलाल 58/316 , रामीबाई पति नागेश्वर 57/316, परमेश्वर पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता खजुरिया नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश 101/316 , श्यामुबाई पति परमेश्वर 100/316 , जाति गुर्जर पता खजुरिया नागदा उज्जैन म. प्र.
16.986
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा , जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1484
क्र.-1952-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0033-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम आक्या नजीक की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
4
3
2
1
9.068
उन्हेल
उज्जैन
आक्या नजीक
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमिस्वामी का नाम
02
01
1
अर्जित भूमिका प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
0.272 सिंचित 0.330
253
हटेसिंह पिता आत्माराम जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
2
सिंचित
0.004
0.110
255/1
कमलसिंह पिता रुगनाथ जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
3
सिंचित
0.043
0.210
255/2
रामेश्वर पिता नाथूसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4
पुरालाल पिता पीरा जाति आंजना पता आक्या नजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी.
सिंचित
0.002
0.420
256 1485
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
0.036 सिंचित
0.110
255/617
5
राम पिता दुला जाति बलाई पता आक्या नजीक नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.860
2.660
251
6
रामसिंह पिता निर्भयसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.576
1.000
7
247/1
संजूबाई पति बहादरसिंह जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.038
0.460
246
8
बहादरसिंह पिता भंवरसिंह जाति आंजना पता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.589
1.600
248/1/1/2
9
पूरालाल पिता लालजी जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.400
248/1/2
10
दशरथः पिता बालुसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.598
1.200
248/2
11
कांताबाई पति पूरालाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.025
1.910
244
12
अर्जुनसिंह राहुल रेखा पूजा पिता शंकरलाल व राजूबाई विधवा शंकरलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.058
0.770
280/2/1
13
प्रेमबाई बेवा प्रभुलाल व दिनेश पिता प्रभुलाल जाति बरगुण्डा पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.156
0.400
14
203/1/1/2/2
जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.192
0.200
203/1/1/1
15
जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.105
0.400
203/1/2
16
जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.090
1.210
203/2/1
17
विक्रम पिता रामा जाति बलाई पता आक्यानजीक उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.382
0.400
203/2/2
18
जीवनसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1486
भूमि स्वामी का नाम
क्रमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हें. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.164
0.550
205/1
19
धर्मेन्द्र पिता सीताराम व पवनबाई बेवा सीताराम जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.752
1.200
205/2
20
बहादुरसिंह पिता गोपीलाल जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.080
1.650
204
21
देवीसिंह पिता रूगनाथ जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.297
0.800
206/1
22
मोती पिता भीमा जाति बंजारा पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.002
0.900
206/2
23
मानकुंवरबाई बेवा अर्जुनसिंह व कमलसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति आंजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.564
2.050
201
24
सेवाराम पिता कालू जाति दर्जी पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.639
1.470
197
25
गेंदीबाई विधवा मांगीलाल व नगजी पिता मांगीलाल बहादुर राजू पिता मांगू जाति नाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.426
1.100
198
26
सेवाराम पिता कालू जाति दर्जी पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.130
199
27
रमेश पप्पू नाथू निर्मला पिता बापू रम्भाबाई विधवा बापू जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.025
0.760
191
28
तोलाराम ईश्वर सदीबाई धापूबाई कलाबाई शिवाबाई पिता गंगाराम व जगदीश जितेन्द्र अयोध्याबाई पिता रतनलाल व आशाबाई बेवा रतनलाल जाति सुतार पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.479
0.750
192
29
भारत व संदीप पिता मयाराम, हसुंबाई बेवा मयाराम , जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.317
0.830
196
30
भारतलाल पिता मयाराम जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.125
0.490
185
31
भारत व संदीप पिता मयाराम, हसुंबाई बेवा मयाराम, जाति आंजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.195
2.410
186
32
गोपीलाल पिता धूलजी जाति आजना पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.406
0.500
184
33
सम्पतबाई पति बालूसिंह जाति बलाई पता क्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.098
0.500
183
34
गोपीलाल पिता धूलजी जाति आजना पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.377
0.500
182
35
शंकरलाल राजाराम फूलीबाई केलाशबाई पिता गणपत व रतनबाई पति स्व. गणपत जाति चमार
सिंचित
0.017
0.500
181
36
चंदर पिता रघुनाथ जाति बलाई पता आक्यानजीक उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.077
0.500
179
37
सम्पतबाई पति बालूसिंह जाति बलाई पता आक्यानजीक नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
9.068
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1488
क्र.- 1953- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0034-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची -1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम रामाबालोदा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं . में
6
5
4
3
2
1
15.782
रामाबालोदा
उन्हेल
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन -जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (ह.में)
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.027
0.110
390/1/2
1
जितेंद्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता निवासी रामाबालोदा तहसील , नागदा उज्जैन
सिंचित
0.036
0.120
390/1/1/2
2
सीताबाई बेवा बगदीराम जाति चमार पता नि. रामाबालोदा हालमुकाम अंजनीनगर दीपिका टॉकीज के पास नागदा जिला उज्जैन
सिंचित
0.148
0.200
388/1
3
जितेंद्रसिंह पिता भोमसिंह जाति राजपूत पता निवासी रामाबालोदा उज्जैन
सिंचित
0.540
0.700
388/2
4
कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश 1489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम कमाक
5
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.050
0.210
388/3
भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
6
सिंचित
0.005
0.290
345
भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूतं पता उज्जैन मध्य प्रदेश
7
रुखमाकुंवर पति भोमसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
8
कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
9
कैलाशकुंवरबाई पति सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
10
सिंचित
0.298
0.600
387/1
सिंचित
0.246
0.310
387/2
सिंचित
0.200
0.430.
346/5
सिंचित
0.096
0.600
346/7
भोमसिंह पिता सुरेसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
11
बहादुरसिंह पिता बापू जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.103
0.210
385/1
बद्री पिता अम्बाराम 1/6 , दिनेश पिता बद्रीलाल 1/6 , शैतानबाई पिता अम्बाराम 1/6, राजूबाई पिता अम्बाराम 1/6, जानीबाई बेवा भैरु 1/30 . नागेश्वर पिता भैरु 1/30 , मनोहर पिता भैरु 1/30 .
12 चन्दरबाई पिता भैरु 1/30 , सुभद्राबाई पिता भैरु 1/30, गीताबाई बेवा रणछोड़ 1/24, भोला पिता रणछोड़ 1/24 , संदीप पिता रणछोड, गायत्री पिता रणछोड़ 1/24 , जाति चमार पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन
13
संतोषबाई बेवा पीरा जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश
14
सजनबाई पति बाबूलाल जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म. प्र.
15
0.435
0.580
348
असिंचित / पड़त
सिंचित
0.004
0.940
382
सिंचित
0.323
0.430
349
सिंचित
0.237
0.400
335/2/3
गोरधन पिता गब्बा जाति बंजारा पता नि ग्राम.रामाबालोदा तह नागदा नागदा उज्जैन
16
पूना पिता गब्बा जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
17
श्यामलाल पिता गब्बा जाति बंजारा पता उज्जैन मध्य प्रदेश
18
सिंचित
0.150
0.230
335/1
सिंचित
0.010
0.270
335/2/2
सिंचित
0.039
316 0.220
हाकम पिता मांगू, भैरु पिता मांगू, मोहन पिता मांगू जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
19
भुवान पिता प्रेमा जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
20
भुवान पिता प्रेमा जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा उज्जैन
सिंचित
0.760
1.200
317
सिंचित
0.061
0.090
318 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1490
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.069
0.320
319
21
धनूबाई बेवा मांगू, देवा पिता मांगू, प्रकाश पिता मांगू, जगदीश पिता मांगू, नाथीबाई पिता मांगू, बसंतीबाई पिता मांगू, इन्द्राबाई पिता मांगू, जाति बंजारा पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.310
319/1071
22
मुकेश पिता धन्ना जाति बंजारा पता उज्जैन
सिंचित
0.001
0.070
306/1
23
भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.050
0.070
306/2
24
भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.003
0.060
304/2
25
भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.220
0.290
301
26
भेरूलाल पिता रामचंद्र, कमलाबाई पिता रामचंद्र, मनीबाई बेवा मदन, राधाबाई बेवा इन्दरलाल , राहुल संदीप पूजा आरती पिता इन्दरलाल , भुवान पिता नारायण, भग्गा पिता नारायण, सीताबाई पिता नारायण, जानीबाई कमलाबाई शांताबाई पिता नारायण , पता
रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.144
0.190
300/1
27
भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.168
0.190
300/2
28
भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.048
0.120
299/1
29
भग्गा पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.003
0.130
299/2
30
भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तह. उन्हेल उज्जैन
सिंचित
0.048
0.270
298
31
सजनबाई पति भग्गा जाति बंजारा पता रामाबालोदा उज्जैन मध्य प्रदेश 1491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हें. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.069
0.200
540
32
सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.039
0.310
541
33
सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.200
0.200
542
34
सीताबाई बेवा थावर 1/4, श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.278
0.420
543
35
सीताबाई बेवा थावर 1/4 , श्यामलाल पिता थावर 1/4 , राजूबाई पिता थावर 1/4, नाथीबाई पिता थावर 1/4 जाति बलाई पता रामाबालोदा उज्जैन मध्यप्रदेश
सिंचित
0.001
0.400
199/1
36
भुवान पिता नारायण जाति बंजारा पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.002
0.040
549/1
37
कालूराम चौधरी पिता रुगनाथ जाति गारी पता रामाबालोदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.070
0.190
548/1
38
वासुदेव पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.286
0.310
547/1
39
वासुदेव पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.166
0.290
547/2
40
गोपाल पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.009
0.240
546
41
किशोर पिता सत्यनारायण जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.028
0.650
560/1
42
चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण' पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.211
0.360
561
43
चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.247
0.570
562/1
44
नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1492
कमाक भूमि स्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.154
0.450
562/2
45
सत्यनारायण पिता लालजी जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.035
0.140
563/1
46
नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.240
0.650
564
47
नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.298
0.330
565
48
नितेश पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता उज्जैन मध्य प्रदेश
कमलाबाई बेवा नंदराम , नरसिंह पिता नंदराम रतन पिता नंदराम, गनपत पिता नंदराम , मुकेश पिता पूनमचंद, राजेश पिता पूनमचंद, ताराबाई पिता पूनमचंद, संतोषी पिता पूनमचंद, सीताबाई बेवा पूनमचंद, रामुबाई पिता नन्दराम, बद्रीलाल पिता कचरु, भेरूलाल पिता कचरु, आत्माराम पिता
सिंचित
0.007
0.670
567
49 कचरु, भंवरबाई पिता नन्दराम, राजुबाई पिता नन्दराम, जसोदाबाई बेवा अमरजी, राधेश्याम पिता अमरजी, भागीरथ पिता अमरजी, तेजूबाई पिता अमरजी , तुलसाबाई पिता अमरजी, प्रहलाद पिता कुवंरजी, रम्भाबाई पिता कुवंरजी , नानूबाई पिता कुवंरजी, अन्तुबाई पिता कुवंरजी, रामलाल पिता देवा, जाति बागरी पता रामाबालोदा उज्जैन म. प्र.
कमलाबाई बेवा नंदराम, नरसिंह पिता नंदराम रतन पिता नंदराम, गनपत पिता नंदसम, मुकेश पिता पूनमचंद, राजेश पिता पूनमचंद, ताराबाई पिता पूनमचंद, संतोषी पिता पूनमचंद, सीताबाई बेवा पूनमचंद, रामुबाई पिता नन्दराम, बद्रीलाल पिता कचरु, भेरूलाल पिता कचरु , आत्माराम पिता
सिंचित
0.618
0.780
118
50 कचरु, भंवरबाई पिता नन्दराम, राजुबाई पिता नन्दराम, जसोदाबाई बेवा अमरजी, राधेश्याम पिता अमरजी, भागीरथ पिता अमरजी, तेजूबाई पिता अमरजी, तुलसाबाई पिता अमरजी, प्रहलाद पिता कुवंरजी , रम्भाबाई पिता कुवंरजी, नानूबाई पिता कुवंरजी, अन्तुबाई पिता कुवंरजी, रामलाल पिता देवा, जाति बागरी पता रामाबालोदा उज्जैन म . प्र.
1493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
51
चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
52
चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
53
चेनसिंह पिता राधेश्याम जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
54
भंवरलाल पिता बद्रीलाल 1/4, शंकरलाल पिता बद्रीलाल 1/4, रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल 1/4, राधेश्याम पिता बद्रीलाल 1/4, जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
55
छुट्टन पिता सरजूपाल जाति गडरिया पता 692/6 महेश यादव नगर इन्दौर कृषक रामाबालोदा तहसील उन्हेल जिला उज्जैन 1/2, प्रकाशबाई पति फुन्दालाल जाति खारोल पता निवासी रामाबालोदा तहसील उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश 1/2 ,
56
रामलाल पिता देवा जाति बागरी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन
57
गजेन्द्रकुमार पिता हुकुमचंद जाति ब्राह्मण पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
58
रतनबाई बेवा बगदीराम 1/2 , ईश्वर पिता बगदीराम 1/2 जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन
59
चंचलबेन पति भरतभाई जाति जायसवाल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
60
मानुबाई पति ईश्वर जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह. नागदा नागदा
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित कबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे. में)
सिंचित
0.053
0.520
120/2/2
सिंचित
0.141
0.200
119/1
सिंचित
0.086
0.250
119/2
सिंचित
0.076
0.430
116
सिंचित
0.270
0.600
सिंचित
0.200
0.500
115/2
सिंचित
0.555
0.800
115/3
सिंचित
0.001
0.420
सिंचित
0.078
0.200
131/1/2
सिंचित
0.024
0.040
131/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1494
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
61
मानुबाई पति ईश्वर जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह.नागदा नागदा उज्जैन
62
रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
63
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न .
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित 0.220 0.104
132/1/3
सिंचित
0.045
2.860
132/2
सिंचित 1.000 0.248
133
ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर , शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
64
सिंचित
0.232
0.780
134
ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर , शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म.प्र .
65
ईश्वर पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.50 हेक्टर, शंकरलाल पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.39 हेक्टर, राधेश्याम पिता बद्रीलाल हिस्सा 0.27 हेक्टर , जाति गारी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश व्दारकाधीश पिता इन्दरमल जाति महाजन पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन म.प्र.
66
महावीरकुमार पिता कन्हैयालाल जाति जैन पता निवासी बड़ा बाजार उन्हेल कृ षक रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
67
राधेश्याम पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
68
शंकर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
الله
सिंचित
0.015
0.550
106
सिंचित
0.237
0.300
104/1
सिंचित
0.035
0.100
104/2
सिंचित
0.032
0.100
104/3 1495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
69
ईश्वर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तह. नागदा नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
70
भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन
71
वर्तमान भूमि खसरा न .
प्रभावित रकबा हैं. में
अर्जित भूमि का प्रकार
(ह.में) कुल रकबा
सिंचित
0.023
104/4 0.100
0.240
सिंचित 105/1
0.115
सिंचित 0.100 0.094
105/2
महावीरकुमार पिता कन्हैयालाल जाति जैन पता निवासी बड़ा बाजार उन्हेल कृ षक रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
72
भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन
73
रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
74
रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
75
भंवर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी रामाबालोदा तह. नागदा उज्जैन
76
रमेशचन्द्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
77
शंकरलाल पिता बद्रीलाल 1/3 , राधेश्याम पिता बद्रीलाल 1/3.. ईश्वर पिता बद्रीलाल 1/3 , जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
78
रमेशचंद्र पिता बद्रीलाल जाति गारी पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
79
शंकर पिता बद्रीलाल जाति गारी पता उज्जैन मध्य प्रदेश
80
कचरुलाल पिता सेवाराम 1/3 . रमेशचन्द्र पिता सेवाराम 1/3 , भारत पिता विक्रमसिंह व उर्मिला दुर्गाबाई पवित्राबाई नाबालिक सरक्षक माता नर्मदाबाई व नर्मदाबाई पति विक्रमसिंह 1/3, जाति बागरी पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित 0.250 0.095
135/1
सिंचित 0.210 0.002
135/2
सिंचित 0.370 0.265
103/5
सिंचित 0.130 0.059
103/6/1
सिंचित
0.200 0.162
103/6/2
सिंचित
103/4/2 0.400 0.155
सिंचित
0.100 0.064
103/4/3
सिंचित
0.510 0.038
103/3
1.200 0.476 सिंचित
108 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1496
भूमि स्वामी का नाम
क्रमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.044
0.110
76/1
81
कन्हैयालाल पिता राधू, रमेश पिता राधू कलाबाई पुत्री राधू, मांगूबाई बेवा राधू, शांताबाई बेवा बालू, भंवरलाल पिता बालू, पूनमचंद पिता बालू, कैलाशबाई पिता बालू, वरदीबाई पिता बालु मनूबाई पिता बालू, सुगनबाई पिता बालू, रामूबाई पिता बालू, जाति सुतार पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन
सिंचित
0.035
0.100
76/2/1
82
लीलाबाई पति रुगनाथ जाति बंजारा पता निवासी चककमेड तह. घटिया, कृषक रामाबालोदा तहसील नागदा उज्जैन
सिंचित
0.065
0.500
76/2/2
83
कावबाई पति जस्सू जाति बंजारा पता चककमेड तहसील घटिया कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.735
1.970
77/2
84
विजयसिंह पिता हुकुमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.069
3.660
74
85
देवेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.068
0.450
78/1
86
राजेन्द्रसिंह पिता हाकमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम रामाबालोदा तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.300
0.300
78/2
87
विजयसिंह पिता हुकुमसिंह जाति राजपूत पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश .
सिंचित
0.366
0.660
80/2/1
88
भंवरलाल पिता मादू जाति खारोल पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.152
0.300
80/2/2
89
दिलीप पिता रमेश जाति माली पता निवासी माली मोहल्ला उन्हेल कृषक रामाबालोदा तह . नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.097
0.180
60/1
90
जीवन हाडा पिता शंकर हाडा जाति खारोल पता रामाबालोदा उन्हेल उज्जैन म.प्र.. भूमिस्वामी
सिंचित
0.467
1.240
60/2
91
भारतसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जीवन पिता शंकरलाल 1/3 , नागुसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्यप्रदेश 1497
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.021
0.480
59/1
92
मोहनबाई बेवा शंकरलाल, माया पिता शंकरलाल, अनिता पिता शंकरलाल , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.010
0.260
59/2
93
भंवरलाल पिता मादू जाति खारोल पता उज्जैन मध्य प्रदेश
सिंचित
0.068
0.250
58
94
भारतसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जीवन पिता शंकरलाल 1/3 , नागुसिह पिता शंकरलाल 1/3 , जाति खारोल पता रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्यप्रदेश
सिंचित
0.060 0.041
57/1
95
मदनसिंह पिता सजनसिंह 1/7 , कालूसिंह पिता सजनसिंह 1/7, सुगनबाई बेवा भगवानसिंह 1/7 , रामसिंह पिता भगवानसिंह 1/7, भारतसिंह पिता भगवानसिंह 1/7 , दातारसिंह पिता भगवानसिंह 1/7, संगीताबाई पिता भगवानसिंह 1/7, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पिपलियाडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.571
1.700
57/2
96
अनिल पिता बाबुलाल 1/5, सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, रामुबाई पति बाबुलाल 1/5. जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा
सिंचित
0.013
0.760
56
97
अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , रामुबाई पति बाबुलाल 1/5, जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा
सिंचित
0.167
0.540
55/1
98
अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5. सुशील पिता बाबुलाल 1/5, आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5 , रामुबाई पति बाबुलाल 1/5. जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1498
कमाक
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.मे)
सिंचित
0.628
2.170
55/2
99
कृष्णाबाई पति रामचन्द्र जाति बलाई पता उन्हेल, कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन
सिंचित
0.058
0.120
54/1
100
अनिल पिता बाबुलाल 1/5 , सुनिल कुमार शर्मा पिता बाबुलाल 1/5. सुशील पिता बाबुलाल 1/5 , आशा शर्मा पिता बाबुलाल 1/5, रामुबाई पति बाबुलाल 1/5, जाति सुतार निवासी नई आबादी उन्हेल भूमि स्वामी कृषक रामाबालोदा
सिंचित
0.154
0.200
54/2
101
कृष्णाबाई पति रामचन्द्र जाति बलाई पता उन्हेल, कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन
सिंचित
0.190
1.600
53
102
रजाक पिता गनीमोहम्मद , इकबाल पिता गनीमोहम्मद, कमाल पिता गनीमोहम्मद, सादिक पिता गनीमोहम्मद, सुन्नतबी पिता गनीमोहम्मद, जाति नायता पता निवासी देपालपुर जिला इंदौर कृषक रामाबालोदा नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
15.782
कुल रकबा
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1955-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0026-अ-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम कुण्डला की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल हैं. में अर्जित रकबा लगभग
4
3
2
1
8.036
उन्हेल
उज्जैन
कुण्डला
6
5
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
02
01
1
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
सिंचित
0.190
0.490
166
बाबूखां शब्बीरखां मुबारिकखां इदीबाई बशीरनवी बिसमिल्लाबी जिन्नतबी पिता इब्राहीम जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
2
सिंचित
0.150
0.550
1.67
सुरेशचंद्र भारत प्रहलाद राकेश सीमा पिता गंगाराम, लीलाबाई बेबा गंगाराम, सजनबाई पिता बाल्या 14/25, राजाराम सीताराम कैलाशबाई रेशमबाई उर्फ भूलीबाई पिता कनीराम कंचनबाई बेबा कनीराम अंतरसिंह भगवानसिंह गोकुलसिंह पिता नाहरसिंह कृष्णपालसिंह सूरजसिंह पिता गजराज सिंह मांगुकुंवर बेबा गजराज सिंह 11/25, जाति राजपूत पता निवासी ग्राम उज्जैन म. प्र. भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1500
क्रमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.092
0.350
168
3
राजाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.120
0.420
169
4
बापूसिंह सजनसिंह नारायणसिंह पिता भुवानसिंह
सिंचित
0.117
0.420
170
5
बापूसिंह सजनसिंह नारायणसिंह पिता भुवानसिंह
सिंचित
0.657
4.400
176
6
विजयपाल पिता बापूसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
अंतरसिंह पिता नाहरसिंह 8/734 , कृष्णपाल सिंह पिता गजराजसिंह 31/734 , सूरजसिंह पिता गजराजसिंह 31/734, मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 30/734, भगवान सिंह पिता नाहरसिंह 92/734 , गोकुल सिंह पिता नाहर सिंह
सिंचित
0.031
1.680
163
7
72/734, उमेदा कुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, लालकुंवर पिता नाहरसिंह 91/734, रतनकुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, भायगकुंवर बेवा नाहरसिंह 91/734, राजपाल सिंह पिता मनोहरसिंह 20/734, जाति राजपूत. शारदा बाई पति सीताराम जाति बलाई 84/734, पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.224
164
1.150
8
सीताराम कैलाशबाई भूलीबाई उर्फ रेशमबांई राजाराम पिता कनीराम जाति बलाई पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.406
0.450
162
9
सुन्दरबाई बेवा थावर , हिरालाल पिता थावर जाति चमार पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.140
0.140
161
10
आशाराम भंवरबाई पिता हीरा मांगुबाई बेवा हीरा जाति बलाई पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.042
0.100
160
11
गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.050
0.050
159
12
आशाराम भंवरबाई पिता हीरा , मांगुबाई बेवा हीरा जाति बलाई पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.035
2.210
153
13
गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.109
0.520
158
14
गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुंण्डला नागदा उज्जैन मप्र भूमिस्वामी 1501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.861
2.480
157
15
गट्टाकुंवर पिता अमरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.115
0.200
144/1/1
16
प्रेमकुंवरबाई बेवा रामसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.064
0.530
144/1/2
17
राजपाल सिह पिता भगवानसिह 1/3 , शैलेन्द्र सिंह पिता भगवानसिह 1/3, बीनु कुंवर बेवा भगवानसिह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.009
0.310
99
18
मनोहरसिंह दरबारसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
अंतरसिंह पिता नाहरसिंह 8/734, कृष्णपाल सिंह पिता गजराजसिंह 31/734, सूरजसिंह पिता गजराजसिंह 31/734, मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 30/734, भगवान सिंह पिता नाहरसिंह 92/734, गोकुल सिंह पिता नाहर सिंह 72/734, उमेदा कुंवर पिता नाहरसिंह
सिंचित
0.202
0.310
100
19 92/734, लालकुंवर पिता नाहरसिंह 91/734, रतनकुंवर पिता नाहरसिंह 92/734, भायगकुंवर बेवा नाहरसिंह 91/734, राजपाल सिंह पिता मनोहरसिंह 20/734 , जाति राजपूतः शारदा बाई पति सीताराम जाति बलाई 84/734, पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.258
0.310
101
20
कमल सिंह पिता बलवंत 1/3 , सोरभ कुंवर पिता बलवंत सिंह 1/3 , गहू कुंवर पिता बलवंत सिंह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला उन्हेल उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.073
0.600
126/1
21
इकबाल पिता पीरुखां जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1502
प्रभावित रकबा हैं. में
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमिका प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.014
0.600
126/2
22
भुरु पिता पीरुखां जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.320
1.330
102
23
मनोहरसिंह दरबारसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.238
0.700
107
24
दरबारसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.109
0.880
105
25
गोकुलसिंह पिता नाहरसिंह. 1/3 . अनारसिंह पिता नाहरसिंह 1/3 , कृष्णपालसिंह सूरजसिंह पिता गजराजसिंह मांगुकुंवर बेवा गजराजसिंह 1/3 , जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.367
0.780
106
26
दरबारसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.310
0.760
109
27
मनोहरसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0:523
1.550
111
28
जीवन्द्रसिंह अंतरकुंवर रामकुंवरबबलीकुंवर पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.001
0.850
110
29
दरबार सिंह मनोहरसिंह पिता सजनसिंह राधाकुंवर पिता सजनसिंह , सजनसिंह पिता धुलसिंह, जाति राजपूत पता कुंडला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.292
0.420
112
30
आजाद खा पिता लाला खा जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी 1503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कमाक भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न .
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
सिंचित
0.137
0.250
113
31
शब्बीरखां खाजू हकीमवगुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्का जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.470 0.129
116
32
शब्बीरखां खाजू हकीमवगुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्का जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.310
0.470
117
33
फातमाबीबेवाबरकत मुमताजबी पुत्री बरकत रईसउद्दीन युसूफखां पिता बरकत जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन म . प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.003
0.250
35
34
शब्बीरखां खाजू हकीम व गुलशन पिता फक्का व खातुनवी बेबा फक्काजाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1
सिंचित
0.167
0.210
34
35
फातमाबी बेवा बरकत, मुमताजबी पुत्री बरकत रईसउद्दीन युसूफ खां पिता बरकत जाति पिंजारा पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.009
1.810
36
36
सतीश मंजू सोनू पिता इश्वरलाल भाग्वान्ता बाई बेवा इश्वरलाल कमलकिशोर महेश हेमंत तेजुबाई यशोदाबाई शारदाबाई पिता नंदकिशोर जाति ब्राह्मण पता पिपलोदा सगोती माता नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
1.060 0.488
33
37
नफीसाबानो बेलिम पति मोहम्मद शफी बेलिम जाति मंसूरी पता 19/1 पेलेस माल रतलाम मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.211
0.800
32
38
मोहनलाल मदनलाल शंकरलाल विजय राम शांताबाई कलाबाई पिता शम्भू व सजनबाई बेवा शम्भू जाति बागरी पता कुण्डला नागदा उज्जैन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.463
0.900
31
39
राजूदास पिता नानूराम जाति बैरागी पता कुण्डला नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
8.036
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1504
क्र.-1958-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0031 -अ-82-
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमाक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उन्हेल जिला उज्जैन के ग्राम पिपल्याडाबी की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार , खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमिकी अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
6.104
पिपल्याडाबी
उन्हेल
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्रमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.068
3.130
554
1
शांताबाई पति बाबूलाल जाति माली पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.475
1.200
554/658/1
2
निरभेसिंह पिता परथी, झूमाबाई बेवा परथी, जाति बंजारा पता पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.195
0.600
554/658/2
3
सूरजबाई बेवा सेवाराम , भुलाबाई पिता सेवाराम, भवरलाल पिता सेवाराम , श्रवण पिता गोविन्द, रेखाबाई पिता गोविन्द, ममताबाई पिता गोविन्द, कमलाबाई बेवा गोविन्द, जाति बंजारा पता पिपल्याडावी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रभावित अर्जित
कुल
वर्तमान भूमि रकबा रकबा हैं. भूमि का
कमाक भूमि स्वामी का नाम खसरा न.
(हे.मे) में प्रकार
गब्बा पिता बिहारीलाल जाति बंजारा
1.100 0.434 सिंचित
4 पता पिल्याडावी नागदा उज्जैन म. प्र. 554/658/3/1
भूमि स्वामी
राजेंद्र कुमार पिता बहादुरसिंह जाति 0.460 0.188 सिंचित
5 जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य 554/650/1
प्रदेश भूमि स्वामी
मुकेश जैन पिता बहादुरसिंह जाति 0.200 सिंचित
जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य 554/650/2 0.470
6
प्रदेश भूमि स्वामी
राजेंद्र कुमार पिता बहादुरसिंह जाति 0.340 0.174 सिंचित
7 जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य 553/637/1
प्रदेश भूमि स्वामी
मुकेश जैन पिता बहादुरसिंह जाति सिंचित
553/637/2 0.350 0.073
8 जैन पता उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य
प्रदेश भूमि स्वामी
मयंक पिता पारसमल व श्रिया व रिया
पिता पारसमल जाति जैन पता 553 3.340 0.010 सिंचित
9
उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
अनवर पिता इब्राहीम, इसराईल पिता
इब्राहीम, जाति नायता मुसलमान पता 0.580 0.477 सिंचित
10 548/1
पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश
भूमि स्वामी
हारून पिता दौलत व वाहिद पटेल
पिता अल्लानूर व मुख्त्यार पिता दरवेश 0.800 0.125 सिंचित
11 550/1/2
जाति मुसलमान पता जरखोदा उज्जैन
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
हारून पिता दौलत व वाहिद पटेल
पिता अल्लानूर व मुख्त्यार पिता दरवेश 0.900 0.235 सिंचित
12 550/2
जाति मुसलमान पता जरखोदा उज्जैन
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
जितेन्द्र शर्मा पिता नेतराम शर्मा 1/2 ,
1.250 0.084 सिंचित
13 पदम सिंह पिता दौलतराम 1/2, पता 549/1
उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति 0.058 सिंचित
पोरवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 551 2.490
14
स्वामी
गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति सिंचित
पोरवाल पता उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि 511 1.250 0.890
15
स्वामी
शरीफाबी पति मोहम्मद इलियास जाति
515 0.280 0.058 सिंचित
16 मुसलमान पता सिद्धवट मार्ग उज्जैन
भेरूगढ़ उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1506
भूमि स्वामी का नाम
कमाक
17
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि का प्रकार
प्रभावित रकबा हैं. में
वर्तमान भूमि खसरा न.
सिंचित
0.083
0.090
510
गहूबाई पति शिवनारायण गुप्ता जाति पोरवाल पता उज्जैन म. प्र. भूमि स्वामी
18
सिंचित
0.001
0.400
514/1
मोहम्मद मतीन पिता मोहम्मद इलियास जाति छिपा पता भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
19
सिंचित
0.034
0.590
514/2
मोहम्मद मतीन पिता मोहम्मद इलियास जाति छिपा पता भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20
सिंचित
0.368
1.040
524/2
दिलीपसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता पिपल्याडाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21
गायत्रीबाई पति दिलीपसिंह जाति राजपूत पता पिपल्याड़ाबी नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22
सिंचित
0.151
2.890
519/1
सिंचित
0.555
0.600
519/2
मोहम्मद आवेश पिता मोहम्मद इलयास जाति मुसलमान पता गली न ६ सिद्धवट मार्ग भेरूगढ़ उज्जैन उज्जैन उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
23
सिंचित
0.394
1.000
527/2
सतीश मारु पिता चांदमल मारु जाति जैन पता स्टेशन रोड पुलिस थाने के सामने उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
24
सिंचित
0.774
1.000
527/3
सतीश मारु पिता चांदमल मारु जाति जैन पता स्टेशन रोड पुलिस थाने के सामने उन्हेल नागदा उज्जैन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
6.104
कुल रकबा
उज्जैन- जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. -1959-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के ग्राम नागपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
06
05
04
03
02
01
9.451
नागपुरा
घट्टिया
उज्जैन
संभागीय प्रबंधक म.प्र . सडक विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन - जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
खसरा न.
अर्जितभूमि का प्रकार
क्र.स.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
01
1.478
सिंचित
2.870
520
1
02 श्रीराम मंदिर नागपुरा भूमि स्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
सिंचित
0.024
1.470
521
2
श्रीराम मंदिर नागपुरा भूमिस्वामी व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन देवस्थान
सिंचित
0.022
1.000
519/1
जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा
3
सिंचित
0.078
2.900
519/2
4
रामसिह पिता परबतसिंह
सिंचित
0.024
0.200
519/3
जगदीश पिता बिहारी जाति बंजारा
5
सिंचित
0.241
2.660
233
6 भारतसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1508
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न.
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट .में
क्र.स. भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.475
0.990
232
7
लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत. योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेडी
सिंचित
0.103
0.350
231
8
सिचित
0.003
लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत , योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेडी
1.020
230
भारतसिह पिता रामसिंह जाति आंजना
9
सिंचित
0.706
1.420
218
10
सिंचित
0.270
लाखनसिंह तोमर पिता मानसिंह, योगेन्द्रसिंह तोमर पिता मानसिंह, चेतनसिंह तोमर पिता मानसिंह जाति राजपूत पता नईखेड़ी
0.620
219/1
11 शेरसिंह पिता मानसिंह जाति ठाकुर
सिंचित
0.022
0.050
219/2
सिंचित
12 सीमाबाई पति नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत
0.343
0.350
220
13 कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना
सिचित
0.130
0.330
221
14
सिधित
कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना
0.004
0.730
223
सिंचित
15 कमलसिंह पिता डूगरसिंह जाति आजना
0.396
2.410
214
16
सिंचित
कमलसिंह पिता डूंगरसिंह जाति आंजना
0.028
0.470
213
हंसाबाई पति यशवंतसिह जाति आंजना
सिंचित
17
1.260
4.000
184/2
गोरधनसिंह पिता रतनसिंह जाति आंजना
18
सिचित
0.423
0.630
179
सिंचित
19 राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति जना
0.082
0.610
178
सिंचित
20 राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति आंजना
0.427
0.960
180
भगवानसिंह पिता करणसिंह जाति आंजना
21
0.052
0.120
181
22
सिचित
राजवीरसिहं पिता बहादुर सिंह जाति आंजना
0.010
0.310
96
सिंचित
23 मांगीलाल पिता भेराजी पता पुरीखेड़ा घट्टिया
0.026
0.410
135
24
सिंचित
मांगीलाल पिता भेराजी पता पुरीखेड़ा घट्टिया
0.074
0.120
136
25
सिंचित
0.875
2.320
प्रकाश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता पुरीखेडा घट्टिया
132
26
सिंचित
0.462
जगदीश पिता मांगीलाल जाति बंजारा पता उज्जैन
0.530
131/1
27 गणेश पिता बापु जाति बन्जारा
सिंचित
0.155
1.170
131/2
28 बहादरसिंह पिता भुवान
29
सिंचित
0.027
0.990
123
विक्रम पिता मांगीलाल जाति बंजारा, प्रकाश पिता मांगीलाल. सिद्ध पिता मांगीलाल , रमेश पिता मागीलाल जाति बजारा पता पुरीखेडा घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.206
0,990
124
30 ईश्वर पिता गोपी जाति बंजारा पता पूरीखेडा घट्टिया
सिंचित
0.043
0.480
125
31
सिंधिल
0.572
अंतरसिंह पिता हजारी जाति बंजारा पता पुरीखेड़ा घट्टिया
0.980
126
32 मदनलाल पिता भुवान
सिंचित
0.410
1000
127
33
जशोदाबाई पति मुकेश जाति बंजारा पता पुरीखेडा घट्टिया
योग 9.451
उज्जैन-जावरा के मध्य 4 लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है. जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. - 1939-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-0045-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -01 कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि कि अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील उज्जैन जिला उज्जैन के ग्राम मोहनपुरा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
2
1
12.581
उज्जैन
मोहनपुरा
उज्जैन नगर
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन(म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड़ हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.स.
अर्जित भूमि का प्रकार
खसरा न.
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
प्रभावित रकबा हेक्ट. में
कुल रकबा हेक्ट.में
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.016
0.105
630
1
तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग उज्जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेरभाई नालवाला पता इब्राहीमपुरा उज्जैन
सिंचित
0.240
0.878
609/1
2
पुष्पादेवी पति पारसमल जाति जैन
सिंचित
0.500
1.317
609/2
3 बालकृष्ण पिता रामचन्द्र जाति अहीर
सिंचित
0.165
2.268
561
4 बालकृष्ण पिता रामचन्द्र जाति
सिंचित
0.417
1.045
574
5 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी
सिंचित
0.311
0.679
575
6
मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी
0.509
सिंचित
1.306
573
7 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी
0.821
सिंचित
4.296
572
8 मुलचंद लीलाधर पिता पूनमचंद भाटी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1510
अर्जित भूमि का प्रकार
क्र.स.
खसरा न .
प्रभावित रकबा हेक्ट.में
कुल रकबा हेक्ट. में
भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.271
1.378
629/1
9
तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेर भाई नालवाला पता इब्राहीम पुरा उज्जैन
सिंचित
0.831
1.767
629/2
10
तय्यबी स्कुल सोसायटी 102 कमरी मार्ग जैन द्वारा सचिव शेख शाबीर हुसेन पिता शेख ताहेर भाई नालवाला पता इब्राहीम पुरा उज्जैन
सिंचित
0.384
0.631
644/684/1/1
11
सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.031
1.250
644/684/1/2
12
गुलताजबी बेवाकुहुदुस अहमद आमिर अरजान अली पिता कुद्दुस अहमद पता उज्जैन
सिंचित
0.485
1.463
643/1
13
सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.920
1.045
643/2
14
सुहावएहमद पिता मुश्ताक एहमद जाति मुसलमान पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.037
0.397
477
15
प्रेमसिंह पिता चंदरसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा घट्टिया उज्जैन
सिंचित
0.610
1.882
476/2
16
रोहित कुमार पिता सुरेन्द्र कुमार जाति जाट पता उज्जैन उज्जैन
सिंचित
1.881 1.037
467/1
17
गोपाल पिता भंवरलाल जाति ब्राह्मण पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.204
1.463
464
18
रजनीकांत पिता भेरूलाल जाति ब्राह्मण पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.440
1.27
261/1
19
हरीराम पिता मांगीलाल रतनबाई बेवा मांगीलाल जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.014
0.815
256
20
सिताबाई पति सेवाराम जाति बाछडा पता मोहनपुरा उज्जैन
0.006
सिंचित
0.209
21
भागवन्ताबाई बेवा देवीसिंह जीवनसिंह तेजसिंह दशरथसिंह पिता देवीसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.639
0.658
9/2/2/1
22
अशोकसिंह पिता टेकसिंह जाति आंजना पता मोहनपुरा उज्जैन
सिंचित
0.540
1.734
9/1
23
रामकुंवरबाई पति भगवानसिंह जाति आंजना पता 21 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग मोहनपुरा नानाखेड़ा उज्जैन
सिंचित
0.167
0.167
10/1
24
महेशसिंह गोपालसिंह पिता भगवानसिंह जाति आंजना पता 21 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन
सिंचित
0.021
0.021
10/2
25
शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति आंजना उज्जैन
सिंचित
1.044
1.495
11/2/1/2
26
शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति आंजना उज्जैन
सिंचित
0.209
1.045
11/4
27 प्रहलाद पिता गोपीलाल पता मोहनपुरा उज्जैन
1.170
सिंचित
8.360
39/1
विकाससिंह पिता बालुसिंह जाति आंजना
28
सिंचित
0.194
1.902
24
29 बालूसिंह विक्रमसिंह पिता रामसिंह जाति आंजना
सिंचित
0.348
2.880
25/2
30
अखिलेश पिता रूपनारायण रामिबाई विधवा ठाकुरलाल जाति माली पता काजीपुरा उज्जैन
योग 12.581
उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड़ एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील उज्जैन नगर, जिला उज्जैन
के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 3 मार्च 2025
क्र.-104-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0004-अ- 82-202
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे. का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम ललियाना की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है, आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित लोक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
लोक प्रयोजन का उद्देश्य
जिला तहसील ग्राम
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
4
3
2
1
4.712
ललियाना
जावरा
रतलाम
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निनদশ उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईये का हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
प्रभावित रकबा हैं. में
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
रकबा कुल (हे.मे)
अर्जित भूमिका प्रकार 06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.592
2.415
201
1
नानुराम पिता नागुड़ा जाति बागरी पता ललियाना जावरा रतलाम , सतोष बाई बेवा नागुड़ा जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.043
0.360
204/1
2
इरफानखान पिता सलीम खान 1/2, इमरानखान पिता सलीम खान 1/2, जाति मुसलमान पता नाउखेडी जावरा
सिंचित
1.553 0.320
205
3
भगवानदास बन्शीदास मुरलीदास रणछोड़दास लीला जशोदा पिता भागीरथदास , रामा पिता शोभाराम दास , बजरंगदास बालिग शोभाबाई नाबालिग पिता लक्ष्मणदास सर माता मानाबाई बेवा लक्ष्मणदास , शांतिदास बाबुदास अनोखीदास पिता धुलदास , कैलाशदास मीरा सुमित्रा पिता धुलदास व केशरबाई बेवा धुलदास , जाति बैरागी पता ललियाना जावरा रतलाम म. प्र. भूमि स्वामी
सिंचित
0.180
0.183
4
206/1
इरफानखान पिता सलीम खान 1/2, इमरानखान पिता सलीम खान 1/2 , जाति मुसलमान पता नाउखेड़ी जावरा
सिंचित
0.181
0.184
5
206/2
शब्बीर सलीम तसलीम रजाक पिता मोहम्मद खॉ
सिंचित
0.236
1.012
6
207/1
शान्तीदास पता धूलदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा केलाशदास पता धूलदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1512
सिंचित
0.424
0.670
7
207/2
भगवानदास पिता भागीरथदास जाति बैरागी पता ललियाना
राकेश गोपाल राजेश पिता बद्रीलाल रामकुंवरबाई बेवा बद्रीलाल
सिंचित
0.733
2.187
8
213
मोहनलाल पार्वती पिता माना चन्द पवित्राबाई पिता हिरालाल आनदीबाई बेवा हिरालाल जाति कुलबी पता पाड़सुतया खाचरौद
सिंचित
0.632 0.032
9
214/1
गाविन्ददास पिता रामदास जाति बैरागी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.176
0.335
10
212/1/1
राजाराम पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.335
0.335
11
212/1/2
लिम्बा पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.087
0.335
12
212/1/3
मेहताबलाल पिता धुरा जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.632
1.771
215/2
13
शेरबानो पति गुलाबखां जाति मेवाती पत्ता ललियाना जावरा
सिंचित
0.670 0.130
217
14
रमेश पिता नागुलाल जाति कुलबी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.041
0.708
219
15
नागु पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम म.प्र.
सिंचित
0.011
1.429
222
16
नागू पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम, सजनबाई बेवा भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.277
0.328
17
218/1
नानुराम पिता नागुडा सपतबाई बैवा नागुडा सुखा अबाराम पता रूग्गा जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.041
0.165
218/2
18
पदमबाई पति राजाराम जाति बागरी पता ललियाना जावरा
सिंचित
0.164
0.166
218/3
19
रामकन्याबाई पति शम्भुलाल परमार जाति बागरी पता शितनगर रतलाम
सिंचित
0.077
0.531
221
20
नागु पिता भागीरथ जाति कुलबी पता ललियाना जावरा रतलाम म.प्र. भूमि स्वामी
4.712
कुल रकबा
उज्जैन -जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा,
जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
रतलाम, दिनांक 4 मार्च 2025
क्र. -108-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-0002-3-82-2024-25
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-01 कालम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची-1 के कालम (6 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है ।
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में उज्जैन-जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु तहसील जावरा जिला रतलाम के ग्राम केरवासा की वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में है , आवश्यक है ।
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित लोक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची-1
लोक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसील ग्राम
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हैं. में
6
5
4
3
1
2
3.965
केरवासा
जावरा
रतलाम
संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन (म.प्र)
उज्जैन- जावरा के मध्य 4- लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल
अनुसूची-2
( प्रभावित धारकों की सूची )
प्रभावित रकबा हैं. में
कमाक
भूमि स्वामी का नाम
वर्तमान भूमि खसरा न.
कुल रकबा (हे .में)
अर्जित भूमिका प्रकार
06
05
04
03
02
01
सिंचित
0.582
2.050
435/1
1
बंकटलाल, नरसिंग , गोविन्द पिता दुलीचन्द जाति धाकड पता निवासी ग्राम
सिंचित
0.120
1.031
435/2/1
2
प्रभुलाल पिता प्यारजी जाति धाकड पता निवासी ग्राम
सिंचित
0.395
0.516
435/2/2/1
3
भरत पिता प्रभुलाल जाति धाकड़ पता जावरा
सिंचित
0.063
0.297
438/1/1/2
4
रोमा पति अंतिम हाड़ा जाति कंजर पता रजाखेड़ी जावरा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1514
प्रभावित रकबा हैं. में
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमिका प्रकार
वर्तमान भूमि खसरा न.
भूमिस्वामी का नाम
कमाक
सिंचित
0.116
0.797
438/1/1/1
5
प्रदुम्नसिंह पिता रूपसिंह व भंवरकुवर बैवा रूपसिंह पता जावरा
सिंचित
0.395
2.253
441/1
6
गटटुसिंह पिता बच्चुसिंह जाति राजपुत पता केरवासा जावरा
सिंचित
0.445
1.808
438/2
7
सोहनसीह पिता भगतसीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा राजकूवर बेवा भगत सीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा महेन्द्र सीह पिता भगतसीह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा
सिंचित
0.393
2.959
440
8
मांगु पिता गोविन्दराम जाति धाकड़ पता केरवासा जावरा
सिंचित
0.370
0.886
439
9
दिगपालसिंह पिता दातारसिंह, भूपेन्द्रसिंह पिता दातारसिंह, कृष्णाकुंवर बेवा दातारसिंह जाति राजपूत पता केरवासा जावरा
सिंचित
1.080
7.942
446/1
10
मांगुबाई पुत्री नानूराम जाति धाकड पता केरवासा जावरा
सिंचित
0.006
0.355
445
11
मांगुबाई पुत्री नानूराम जाति धाकड पता केरवासा जावरा
3.965
कुल रकबा
उज्जैन -जावरा के मध्य 4 - लेन पेव्हड़ शोल्डर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल योजना अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
जिला रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी उपखंड जावरा, तहसील जावरा,
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बाथम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प.क्र.- 2807-भू-अर्जन-2024
रीवा, दिनांक 26 दिसम्बर 2024
म०प्र ०पा०ज०कं ०लि० सिरमौर के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध के निर्माण हेतु ग्राम मढ़ी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र ० की निजी भूमियो का अधिग्रहण भूअर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत किया गया था अधिग्रहीत की गई भूमियां डूब क्षेत्र से बाहर होने के कारण विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने, साथ ही अन्य विभाग / स्थानीय निकाय द्वारा दी गई सहमति अनुसार उन्हें इन भूमियों की शासकीय प्रयोजन हेतु आवश्यकता नहीं होने से भूमि मूल भूमि स्वामियों अथवा उनके जायज वारिसों को राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 1 क्रमांक 4 के अनुसार वापस की जाना है ।
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम मढ़ी
7.844 हे0
(घ) क्षेत्रफल / रकबा
वापसी योग्य खसरा क्रमांक
सरल क्रमांक
2
1
106
1
369
2
546
3
547
4
373
5
291
6
370
7
94
8
105
9
96
10
97
11
98
12
551
13
376
14
377
15
378
16
531
17
533
18
530
19
532
20
538
21
385
22
386
23
603/1058/1
24
603/1058/2
25
518
26
549
27
540
28
541
29
659
30
662
31
270
32
271
33
139
34
272
35
35 किता
महायोग
वापसी योग्य रकवा (हेक्टेयर)
3
0.425
0.620
0.040
0.089
0.162
0.024
0.113
0.020
0.670
0.150
0.109
0.060
0.032
0.186
0.196
0.093
0.178
0.206
0.600
0.625
0.250
0.150
0.075
0.692
0.692
0.080
0.100
0.356
0.109
0.298
0.025
0.081
0.050
0.170
0.118
7.844
म०प्र०पा०ज ० कं० लि० सिंरमौर निजी खाता भूमि योग रकवा 7.844 हे0
( 2) कार्यपालन यंत्री, सिविल भूअर्जन संभाग म०प्र० पा ०ज० कं ०लि० सिंरमीर (म ० प्र ० ) के अन्तर्गत टोन्स बकिया बराज बांध हेतु अधिग्रहीत निजी भूमि डूब क्षेत्र के बाहर होने , के कारण मूल भूमि स्वामियों/ उनके जायज वारिसों को भूमि वापसी हेतु ।
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1516
कार्यालय , कलेक्टर , जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-38-अ-82-2023-24
कटनी, दिनांक 21 फरवरी 2025
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
:: अनुसूची::
1-
भूमि का वर्णनः-
कटनी
क. जिला
विजयराघवगढ ख. तहसील
गुडगुडौहा ग्राम
ग.
1.480 हेक्टेयर
अर्जित क्षेत्रफल
घ.
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
0.060 200/6
1
0.010 260/2
2
0.240 260/4
3
0.020 260/5
4
0.010 260/6
5
0.030 262/1
6
0.190 262/3
7
0.030 262/4
8
प.ह. न. 35
खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हे०मे०) स. क्र.
0.050 302
9
0.100 303/1
10
0.100 309/2
11
0.100 407
12
0.030 412
13
0.100 416/2
14
0.200 416/3
15
0.210 440/1
16
1.480 हेक्ट.
कुल योग रकवा-
(2) बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है विजयराघवगढ शाखा नहर की देवरी मझगवां माइनर नहर के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना , कटनी मे किया जा सकता है ।
(4) प्रकरण में समुचित सरकार प्राधिकृत कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम 2013 के अध्याय ।। तथा ।।। के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किये जाने के कारण सामाजिक समाघात कारक कार्यवाही एवं कुटुम्बों के पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का सार प्रकाशन नहीं किया जा रहा है ।
(5) भूअर्जन अधिनियम 2013 की धारा-20 के तहत् अर्जित की जाने वाली भूमि का चिन्हांकन , मापमान एवं रेखाकंन की कार्यवाही की जावेगी एवं वास्तव प्रभावित रकवा एवं खसरा अनुसार अवार्ड का निर्धारण भू-धारक के पक्ष में किया जावेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 4 मार्च 2025
प्र.क्र. 57-अ-82-2023-24
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया , जिला- राजगढ़ के ग्राम- सीलखेड़ा के लिए डूब क्षेत्र में शेष (पूरक) प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़
तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की शेष भूमि (पूरक) का भू-अर्जन
प्रस्ताव, ग्राम- सीलखेड़ा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) विवरण
स.क.
रकबा
(3)
(2)
(1)
12.527
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- सीलखेड़ा की शेष (पूरक) भूमि की आवश्यकता ।
12.527
कुल योग:
-: अनुसूची ( 2 ):
सर्वे नंबर
स.क्र.
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.026
0.242
398/2/2
1
संदीप नाबा पिता दिनेश जाति अहीर पता नि. सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. ग्राम भूमि स्वामी
0.026
0.242
कुल 1 किता
0.535
3.351
906
0.060
1.265
397/1/2
सुरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता लक्ष्मणसिंह संरक्षक नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग , नरेन्द्रसिंह नाबालिग पिता 2 लक्ष्मणसिंह संरक्षक नंदकुंवर पति लक्ष्मणसिंह, हि. 1/2 भाग जाति राजपूत पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.595
4.616
कुल 2 किता
0.240
0.500
406/4
अमरसिंह पिता भोलाराम जाति चमार पता नि. सीलखेडी भूमि 3 स्वामी
0.240
0.500
कुल 1 किता
0.050
0.500
405/1/1/4
4
भारतसिंह पिता रोडजी जाति चमार पता राजगढ़ भूमि स्वामी
0,050
0.500
कुल 1 किता
0.037
0.126
408/4
5
बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.037
0.126
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1518
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.847
2.529
408/5
6
0.090
1.075
408/6
प्रेमसिंह पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग , जगदीश पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग , गीताबाई पिता मदनलाल हि. 1/4 भाग, केशरबाई बेवा मदनलाल हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.937
3.604
कुल 2 किता
0.638
1.618
417/1
7
काशीराम, अमरसिंह पिता शोभाराम, सुन्दरबाई पुत्री शोभाराम हि. 41 मोडसिंह मथरालाल पिता हजारीलाल पारवतीबाई बेवा हजारीलाल हि. 13 पे. बापूलाल दयाराम, जगन्नाथ, नारानसिंह पिता नरभा हि. 50 जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.638
1.618
कुल 1 किता
0.228
0.253
417/2
8
नारायणसिंह पिता नरभा जाति अहिर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.228
0.253
कुल 1 किता
0.038
0.821
420/1
9 धन्नालाल पिता बंशीलाल जाति अहीर पता राजगढ़ भूमि स्वामी
0.038
0.821
कुल 1 किता
0.309
0.506
423/1/2/2
10
बनेसिंह पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.309
0.506
कुल 1 किता
0.312
1.770
423/2
11 प्रेमसिंह पिता खुशीलाल जाति अहीर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.312
1.770
कुल 1 किता
0.208
1.068
424/1
12
लीला बाई पति मांगीलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.208
1.068
कुल 1 किता
0.057
0.535
424/2/2
13 हेमराज पिता शम्भूलाल जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.057
0.535
कुल 1 किता
0.018
0.174
425/2/1
14 पर्वतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.018
0.174
कुल 1 किता
0.026
0.174
425/2/2
15
सजनसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
0.026
0.174
कुल 1 किता
0.050
0.304
900/11
मांगीलाल पिता कालूराम जाति गुर्जर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि 16स्वामी
0.050
0.304
कुल 1 किता
0.083
0.379
416/3
0.050
0.076
1307/416
लक्ष्मीनारायण पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , रमेशचंद्र पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , दिनेश पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग, 17 कोमलबाई पिता हरिसिंह हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता. सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.133
0.455
कुल 2 किता 1519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.100
0.380
908/1
18
हरिओम, सावित्रीबाई संगीताबाई ममताबाई पिता देवसिंह सरदारबाई बेवा देवसिंह जाति धोबी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.100
0.380
कुल 1 किता
0.115
2.706
912
19
लक्ष्मणसिंह पिता भंवरसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ भूमि स्वामी
0.115
2.706
कुल 1 किता
0.419.
0.530
909/1
20
मांगीलाल पिता ईसर जाति अहीर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.419
0.530
कुल 1 किता
0.115.
0.384
909/2
21
प्रेमसिंह पिता ईसर जाति जाति अहीर पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.115
0.384
कुल 1 किता
0.065
0.206
416/2/2/1
बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता नि. राजगढ़ भूमि स्वामी
22
0.065
0.206
कुल 1 किता
0.045
0.207
416/2/2/2
23
भारतसिंह पिता दयाराम जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.045
0.207
कुल 1 किता
0.020
0.126
416/2/4
24
बनेसिंह पिता गोरेलाल जाति अहीर पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.020
0.126
कुल 1 किता
0.150
0.364
886/7/3
25 रोडजी पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.150
0.364
कुल 1 किता
0.080
0.228
886/7/4
26
फुन्दीलाल पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.080
0.228
कुल 1 किता
0.152
0.797
1067/899
27
ग्यारगीराम भोला नाथू पन्ना पिता कोकल्या मु. भंवरी बेवा कोकल्या हि. 5 पे. भोना प्रभू धूल्या पिता, गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.152
0.797
कुल 1 किता
0.101
0.101
892 893 894
आसाराम कालू पिता सरदार मु. मेवाबाई बेवा सरदार कंवरलाल मंगू रामप्रसाद पिता दोला किशन, मु. कस्तुरी बेवा बालकिशन मु. 28 काशी बेवा हीरा जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.101
0.101
कुल 1 किता
0.759
0.759
922/2
निर्मलाबाई पति प्रेमसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि 29स्वामी
0.759
0.759
कुल 1 किता
0.759
0.759
922/3
मांगीलाल, रामप्रसाद पिता बालकिशन तुलसीबाई, सम्पतबाई, 30 कमलाबाई पुत्री बालकिशन जाति भोई पता निवासी ग्राम जटियाखेडी सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.759
0.759
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1520
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.050
0.253
1071/900
0.080
0.100
896/3
श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.190
0.190
1126/895
31
0.050
0.100
1072/896/2
0.115
0.243
895/2/3
0.485
0.886
कुल 5 किता
0.080
0.126
895/2/2/1
0.090
0.222
32
896/2/1
श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.170
0.348
कुल 2 किता
0.100
0.885
1060/896
रमेश पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग , रामबाबू पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 6/100 भाग , मानसिंह पिता भंवरिया जाति अहीर हि. 5/100 भाग , हजारीलाल पिता भोना जाति बिरजा हि. 25/100 भाग , वसन्तीबाई पुत्री दौला जाति अहीर हि. 437/1000 भाग , रूपसिंह पिता रामचरण जाति अहीर हि.
0.450
1.365
421
33 63/1000 भाग , प्रेमसिंह पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग , रमेशचन्द्र पिता किशनलाल जाति अहीर हि. 2/100 भाग , घीसालाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर हि. 2/100 भाग , भारतसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर हि. 2/100 भाग , पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.550
2.250
कुल 2 किता
0.126
0.126
423/1/1/2
34
लक्ष्मीनारायण पिता किशनलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.126
0.126
कुल 1 किता
0.150
2.796
426/2
रामचरण, प्रेमसिंह, जगदीश , रमेशचंद्र पिता किशनलाल भूरीबाई, 35 सुगनबाई पिता किशनलाल जाति अहीर पता कडियाहाट सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.150
2.796
कुल 1 किता
0.170
0.255
923/4
36
दयालसिंह पिता गोरेलाल जाति अहिर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.170
0.255
कुल 1 किता
0.055
0.175
923/2/1
37
बंशीलाल पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.055
0.175
कुल 1 किता
0.055
0.175
923/2/2
38
भारतसिह पिता दयाराम जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.055
0.175
कुल 1 किता
0.038
0.127
923/1
39
बद्रीलाल पिता नाथूलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.038
0.127
कुल 1 किता
0.190
0.500
406/7
40
हरिसिंह पिता हीरालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.190
0.500
कुल 1 किता
0.270
0.500
406/6
कमलसिंह पिता सुखराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि 41 स्वामी
0.270
0.500
कुल 1 किता 1521
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.180
0.500
406/5
42
बापूलाल पिता भोलाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.180
0.500
कुल 1 किता
0.290
0.500
406/9
43
उधमसिंह पिता शंकर हि. 1/2 भाग , हेमराज पिता शंकर हि. 1/2 भाग, जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.290
0.500
कुल 1 किता
0.210
0.500
406/8
44
भारतसिंह पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.210
0.500
कुल 1 किता
0.140
0.250
406/1
45
मांगीलाल पिता हीरालाल हि. 1/2 भाग , कंचनबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग , जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.140
0.250
कुल 2 किता
0.180
0.375
406/3
मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
46
0.180
0.375
कुल । किता
0.190
0.500
405/1/1/1
भवरलाल पिता भागीरथ जाति वृजा पता निवासी ग्राम भूमि 47 स्वामी
0.190
0.500
कुल 1 किता
0.370
0.500
405/1/1/11
मुलचन्द पिता गोपीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि 48स्वामी
0.370
0.500
कुल 1 किता
0.410
0.500
405/1/1/15
भवरलाल पिता घीसालाल जातिा चमार पता निवासी ग्राम भूमि 49स्वामी
0.410
0.500
कुल 1 किता
0.025
0.126
408/1
धूलजी पिता खुमान जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 50 अहस्तांतरणीय
0.025
0.126
कुल 1 किता
0.305
0.759
408/3
51
बद्रीलाल पिता मदनसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.305
0.759
कुल 1 किता
0.100
0.139
920/2/2/2
52 बद्रीलाल पिता लक्ष्मण जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100
0.139
कुल 1 किता
0.080
0.529
895/2/1
53
जगदीश पिता शोभाराम हि. 1/6 भाग , सनीदेवल पिता शोभाराम हि. 1/6 भाग , अयोध्याबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , पिंकीबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , मनुबाई पुत्री शोभाराम हि. 1/6 भाग , गेंदीबाई बेवा शोभाराम हि. 1/6 भाग , जाति बृजा पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.080
0.529
कुल 1 किता
0.068
0.068
896/2/2
54
अर्जुन पिता रूपसिंह यादव जाति यादव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.068
0.068
कुल 1 किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1522
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में )
कुल रकबा (हेक्टयर में)
0.090
0.161
895/1/1
दयाराम पिता नंदराम कलाबाई पुत्री नंदराम सम्पतबाई बेवा नंदराम जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
55
0.008
0.008
1130/922/1
0.098
0.169
कुल 2 किता
0.160
0.160
895/1/3
56
0.009
0.009
1130/922/3
छोटिया पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.169
0.169
कुल 2 किता
0.100
0.164
900/4
धापूबाई पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
57
0.100
0.164
कुल 1 किता
0.160
0.160
895/1/2
58
0.008
0.008
1130/922/2
हरिसिंह पिता खुशीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.168
0.168
कुल 2 किता
0.102
0.102
1077/900/1
59
शंभूलाल पिता मूलचंद जाति ब्रजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.102
0.102
कुल 1 किता
0.048
0.048
414/3
रामप्रसाद पिता अमरसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
60
0.048
0.048
कुल 1 किता
0.253
0.253
417/3
61
काशीराम, अमरसिंह सुन्दरबाई पिता शोभाराम हि. 41/100 भाग, मोडसिंह मथरालाल पिता हजारीलाल पारवतबाई बेवा हजारीलाल हि. 21/100 भाग, सोरमबाई, सरदारबाई, धापूबाई पिता बापूलाल ममताबाई पिता बापूलाल हि. 12/100 भाग, दयाराम, जगन्नाथ पिता नरभा हि. 26/100 भाग , पता सीलखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
कुल 1 किता
12.527
39.270
कुल 73 किता
कुलयोग:-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर.
1523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मऊगंज, दिनांक 15 अक्टूबर 2024
क्र. 101-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(1)
0.004
(3) खीरी
मऊगंज
मऊगंज
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री,
नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत). रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 102-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(1)
0.001
मऊगंज
मऊगंज
(3) मालातर 847
(5)
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1524
क्र. 101 -भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.002
(3) बहिकाथा
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 104-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.001
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) कीर्तीया कोठार
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 107-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.004
(3) उरुआ
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 110- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
0.001
(2) मऊगंज
मऊगंज
(3) शुकुलगंवा 993
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1526
क्र. 110-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.001
(3) कीर्तीय
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 113-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(4) 0.001
(2) मऊगंज
मऊगंज
(3) कीर्तीया पैपखार
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 116- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.001
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) पंडित पुरवा 642
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई
परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 119- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
0.001 (1) मऊगंज
(2) मऊगंज
(3) महगू पुरवा 829
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दवाब परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1528
पत्र क्र. 122- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(4) 0.003
(2) मऊगंज
मऊगंज
(3) रतनगँवा 898
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 125- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(1)
0.002 मऊगंज
मऊगंज
(3) रतनगँवा मुडवार
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. 128-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(3)
(4) 0.001 (2) मऊगंज
(1) मऊगंज
पहाड़ी भोलाराम 604
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 131 -भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
0.002
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) पहाड़ी मझियार
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1530
पत्र क्र. 134- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
0.002 (2) मऊगंज
मऊगंज
(3) पहाड़ी अमोच 602
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 137- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
0.001
(2) मऊगंज
मऊगंज
(3) पहाड़ी धनीराम 600
(6) (5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. 140-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
0.003 मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) सेमरिया 1009
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री,
(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अंतर्गत) .
परियोजना, संभाग
(5) नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 143-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
0.008
(2) मऊगंज
मऊगंज
(3) पकरा 558
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1532
पत्र क्र. 146-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमिकी, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) (1)
0.003
(3) नरैनी
(2) मऊगंज
मऊगंज
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 149- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(1)
0.005 मऊगंज
मऊगंज
(3) उधौ पुरवा
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 152- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(2)
(1)
0.001 मऊगंज
मऊगंज
(3) घेलौही कोठार
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 155-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.001
बहेरा कला
मऊगंज
मऊगंज
(5)
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1534
क्र. 158-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.005
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) सेमरिया कुंजबिहरिया
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 161 -भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4)
में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.008
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) शुकुलगंवा 992
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 164-भू-अर्जन-2024. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.006
(2) मऊगंज
(3) बमुरिहा
(1) मऊगंज
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 167-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.006
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) जमुरहा 346
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र.).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1536
क्र. 170-भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.003
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) मुदरिया
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 173-भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.008
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) दुबगंवा कुर्मियान
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 176- भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.001
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) मोर्चा अटारी
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 179- भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.005
(2) मऊगंज
(3) महुबागदरा
(1) मऊगंज
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1538
पत्र क्र. 182- भू-अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.006
(2) मऊगंज
(3) बमुरिहा
(1) मऊगंज
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 185- भू- अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.005
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) रामपुर 904
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. 188- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(3)
(4) 0.002
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
सेमरिया वृन्दावन
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 191 - भू-अर्जन- 2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
0.002
(3) जाकी कोठार
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना, संभाग रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1540
पत्र क्र. 194- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(1)
(4) 0.003
(3) घोरा कोठार
(2) मऊगंज
मऊगंज
(6)
(5)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग, रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 197-भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
0.006
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) नौढिया 554
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
1541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. 200- भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4) 0.002
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) अटरा खुर्द 5
(6)
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर , मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 203-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का विवरण तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा (1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(4)
0.004
(2) मऊगंज
(1) मऊगंज
(3) ढोगावल 421
(6) डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र .) .
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1542
पत्र क्र. 206-भू-अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील
ग्राम
धारा ( 1 ) 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में.)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.008
मऊगंज
मऊगंज
हटवा सोहरान 1034
डी.बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अंतर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव परियोजना संभाग , रीवा (म.प्र. ).
(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, मऊगंज एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला मऊगंज के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2025
क्र. 263-भू- अर्जन- 2025.- चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत तहसील बैरसिया के ग्राम कोलूखेड़ी, मजीदगढ एवं खेडली के भू-अर्जन प्रकरणों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अधीन दिनांक 16 फरवरी 2024 को प्रकाशित प्रारंभिक अधिसूचना के उपरांत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण में समय लगने की संभावना है.
अतः नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में तहसील बैरसिया जिला भोपाल के वर्णित ग्रामों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर व पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 7 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के उपरांत प्राप्त आपत्तियों के निराकरण की विधिक परिस्थितियां विद्यमान होने से धारा 25 के अधीन अधिनिर्णय की अवधि को बारह मास के लिए बढ़ाया जाता है: -
अनुसूची
ग्राम
तहसील
अर्जन हेतु
जिला
भू-अर्जन प्रकरण
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
प्रस्तावित रकबा
क्रमांक
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
टेम मध्यम परियोजना
1.3872
बैरसिया 94/बी-121/2023-24
भोपाल
13.034
मजीदगढ खेडली कोलूखेडी
1.0511
95/बी-121/2023-24 96/बी-121/2023-24
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
1543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन , जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 5 फरवरी 2025
प्रारुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
क्र. भू-अर्जन- 2025-299-प्र. क्र. 12-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन-प्र. क्र.12-अ-82-2024-25, दिनांक 10 जनवरी 2025 द्वारा , राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार, कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार के
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/ पटवारी
जिला
हल्काक्रमांक
लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.08
98/1
ग्रामकोकलाखेड़ी
उज्जैन
उज्जैन
0.28
100/4
पटवारी हल्का
0.05
98/4
क्रमांक 26
0.08
98/2
0.03
100/1
0.52
कुल योग [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1544
प्रारुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
क्र. भू-अर्जन- 2025-300-प्र. क्र. 13-अ-82-2024-25.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक भू-अर्जन-प्र. क्र.13-अ-82-2024-25, दिनांक 10 जनवरी 2025 द्वारा, राज्य सरकार ने कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना के लिए ग्राम जमालपुरा , तहसील उज्जैन , जिला उज्जैन से ग्राम सिंगावदा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार , कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोकं समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार के
खसरा क्रमांक
तहसील
ग्राम/ पटवारी
जिला
लिये अर्जित की जाने
हल्का क्रमांक
वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
0.09
183
उज्जैन
ग्राम पिपलियाराघो
उज्जैन
0.08
196
पटवारी हल्का
0.09
क्रमांक 25
208/1
0.07
257
0.27
274
0.02
289/1
0.02
256
0.01
277
0.10
197/2
0.75
कुल योग
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
1545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025
क्र. एफ- IPI-5-0018-2025- A- ग्यारह.- प्रदेश में वृहद श्रेणी के विनिर्माण उद्योगों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 को " उद्योग संवर्धन नीति 2025 " जारी की गई.
2. विभागीय आदेश दिनांक 24 फरवरी 2025 द्वारा जारी की गई उक्त नीति में परिशिष्ट- V के पश्चात् परिशिष्ट- VI जोड़ा जाकर मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम , 2019 (यथा संशोधित 2022) को संलग्न परिशिष्ट- VI अनुसार संशोधित किया जाता है. यह संशोधन दिनांक 24 फरवरी 2025 से प्रभावशील होंगे. शेष नियम यथावत् रहेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शाश्वत सिंह मीना, उपसचिव .
MADHYA PRADESH INDUSTRIAL PROMOTION POLICY , 2025
ANNEXURE VI - CHANGES IN THE MP STATE INDUSTRIAL LAND AND BUILDING MANAGEMENT RULES 2019 (AS AMENDED IN 2022 )
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2025 )
मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित 2022 )
मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2025 ) " एतद द्वारा जारी करता हैः-
मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु " मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 (यथा संशोधित 2022 ) " एतद द्वारा जारी करता है:-
परिभाषाएं
(2) क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी सेअभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर , इंदौर, जबलपुर , रीवा, उज्जैन, चम्बल, नर्मदापुरम , शहडोल तथा सागर में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें ।
(2) (6) परिभाषाएं - क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी-से (6) अभिप्रेत है एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय जिनके वर्तमान में भोपाल, ग्वालियर , इंदौर , जबलपुर तथा रीवा में कार्यालय स्थापित हैं तथा अन्य ऐसे कार्यालय जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी अथवा अन्य नाम से गठित किये जायें ।
औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व/ आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये जाने वाले किसी क्षेत्र से है, किसी भी यथा औद्योगिक क्षेत्र, आद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स , स्टोनपार्क, जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क , आईटी पार्क , डायमण्डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क , जैव प्रौद्योगिकी पार्क , निर्यात्पार्क , विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे ।
यथा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत (9) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वामित्व / आधिपत्य की भूमि पर विकसित किये गये/ जाने वाले किसी क्षेत्र से है, चाहे उसे किसी भी नाम औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, औद्योगिक संस्थान, फूडपार्क, रेडीमेड गारमेन्ट्स काम्पलेक्स , स्टोनपार्क , जेम्स एण्ड ज्वैलरी पार्क, टैक्सटाईल पार्क , आईटी पार्क, डायमण्ड पार्क, प्लास्टिक पार्क, साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, निर्यातपार्क, विभिन्न सेक्टर विशिष्ट के औद्योगिक पार्क से राज्य शासन द्वारा नामित किया जावे तथा ऐसी अविकसित भूमि जहां पर एक से अधिक औद्योगिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1546
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि औद्योगिक लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि।
(10) 10.6 औद्योगिक अविकसित भूमि- औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि ।
10.9 औद्योगिक विकासाधीन भूमि औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अधीन निगम के आधिपत्य की अविकसित भूमि जिस पर अधोसंरचना विकास कार्य प्रचलन में है ।
(18) निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस , (कंटेनर) , सिक्यूरिटी ऑफिस, पावरसब- स्टेशन , पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, शेडेड पार्किंग , विद्युत जनरेटर सेट/ बायलर रूम, अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है । बाउण्ड्रीवॉल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे ।
(18) निर्मित क्षेत्र - से अभिप्रेत फैक्ट्री भवन, गोदाम, कार्यालय भवन, टैंक, साइलोस , (कंटेनर) , सिक्यूरिटी ऑफिस , पावरसब - स्टेशन, पम्पहाउस एवं पानी की टंकी, विद्युत जनरेटर सेट/बायलररूम , अनुमत आवासीय क्षेत्र जैसे निर्माण से है । बाउण्ड्रीवॉल, सड़क, नाली, आदि इन नियमों के प्रयोजन हेतु निर्मित क्षेत्र के रूप में मान्य नहीं होंगे ।
(23) विकास शुल्क से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी ।
(23 ) विकास शुल्क से अभिप्रेत औद्योगिक क्षेत्र के समेकित विकास की राशि से है जो आवंटी इकाई से आवंटन के समय एकमुश्त प्राप्त की जावेगी तथा ऐसी राशि जो किसी औद्योगिक क्षेत्र में जहाँ एक से अधिक इकाईयों को अविकसित भूमि आवंटित की गई है पर अधोसरंचना का विकास निगम द्वारा आवंटन के पश्चात किया जाता है ।
(24) भूमि आवंटन समिति भूमि आवंटन समिति से तात्पर्य है कि शासन द्वारा समय - समय पर गठित समिति जो कि भूमि आवंटन हेतु निर्णय लेने में सक्षम होगी ।
(4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता - (4) औद्योगिक भूमि के आवंटन हेतु पात्रता -
निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग की ( 1 ) स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड निम्न उद्यमियों/इकाइयों को नवीन उद्योग (1) की स्थापना, स्थापित इकाई के विस्तार एवं दर्शाई गई गतिविधियों/ उपयोग के लिए भूमि, भवन/शेड 1547
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
का आवंटन किया जा सकेगा : -
का आवंटन किया जा सकेगा : -
(i ) वृहद उद्योग इकाई ।
(i ) वृहद उद्योग इकाई ।
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई।
(ii) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई ।
(iii) व्यवसायिक, आवासीय, लाजिस्टिक एवं वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन ।
(iii) व्यवसायिक, आवासीय, वेयर हाऊसिंग आदि प्रयोजन ।
(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा। अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों को पृथक- पृथक दर्शाया जावेगा।
(3) आवंटन प्राधिकारी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अभिन्यास के अनुसार किया जावेगा । अभिन्यास में औद्योगिक, अनुषांगिक, व्यवसायिक, लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब/पार्क एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधि तथा रहवासी क्षेत्रों विक्रय योग्य एमिनिटिज एवं गैर विक्रय योग्य एमिनिटिज को पृथक - पृथक दर्शाया जावेगा ।
(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों तथा वृहद लॉजिस्टिक हब एवं वेयरहाऊसिंग गतिविधियों के लिए ही आवंटित की जा सकेगी ।
(4) औद्योगिक अविकसित भूमि केवल औद्योगिक पार्क/परियोजनाओं तथा वृहद औद्योगिक इकाईयों को ही आवंटित की जा सकेगी ।
भाग-1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन भाग – 1 औद्योगिक भूमि एवं भवन का आवंटन
औद्योगिक भूमि/ भवन आवंटन के अधिकार : - औद्योगिक भूमि/ भवन आवंटन के (8 ) (8) अधिकार:-
(ब) विलोपित
(ब) औद्योगिक प्रयोजन हेतु 20 हेक्टेयर तक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा , 20 हेक्टेयर से अधिक अविकसित औद्योगिक भूमि का आवंटन राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी द्वारा किया जावेगा।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1548
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
( 10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -
(10) प्रीमियम की गणना हेतु भूमि के मूल्य में छूट/रियायत -
(अ) में छूट- अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य (अ) अविकसित भूमि के आवंटन हेतु भूमि के मूल्य में छूट-
(iv ) लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाऊसिंग गतिविधि हेतु आवंटित अविकसित भूमि की प्रब्याजी भूमि के मुल्य के बराबर होगी ।
(स) वेयरहाउसिंग प्रयोजन एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी , भूमि के मूल्य के बराबर होगी ।
लॉजिस्टिक/वेयरहाउसिंग प्रयोजन हेतु (स) भूमि प्रब्याजी की गणना प्रचलित लॉजिस्टिक /वेयरहाउसिंग नीति अनुसार की जाएगी एवं उद्योग उपयोगी सेवा प्रदाता इकाईयों को आवंटित भूमि की प्रब्याजी, भूमि के मूल्य के बराबर होगी ।
( 12 ) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया : - ( 12) आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया : -
यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र अंतर्गत आता है तो इसका आवंटन प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा ।
(i ) अविकसित भूमि - सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि अधिकतम 30 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा ।
यदि आवेदित अविकसित भूमि शहरी क्षेत्र की सीमा के बाहर स्थित हो तो इसका आवंटन प्रस्तावित निवेश , रोजगार एवं परियोजना का आकलन कर एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा ।
यदि इकाई द्वारा उक्त अवधि में राशि जमा नहीं की जाती है तो इकाई के पक्ष में जारी भूमि आवंटन स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी । आशय (ⅰ ) पत्र जारी होने के बाद नियमानुसार भूमि आवंटन आदेश जारी कर लीजडीड निष्पादन की कार्यवाही संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय , एमपीआयडीसी द्वारा की जायेगी ।
अविकसित भूमि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् संबंधित कार्यकारी संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआईडीसी द्वारा तत्काल किन्तु अधिकतम 07 कार्य दिवस में मांगपत्र जारी किया जायेगा एवं प्रचलित प्रब्याजि की 25 प्रतिशत राशि रूपये 05 करोड़ से कम होने पर अधिकतम 30 दिवस तथा राशि रूपये 05 करोड़ से अधिक होने पर अधिकतम 45 दिवस में जमा कराई जाकर आशय पत्र जारी किया जाएगा ।
(स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/ भवन का आवंटन हेतु एमपीआयडीसी के (स) विकसित/विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन का आवंटन हेतु 1549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
पोर्टल पर प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी - एमपीआयडीसी के पोर्टल पर ई- बिडिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार अपनाई जायेगी -
1. ई- बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, हेतु प्रत्येक माह के प्रथम 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किये जायेंगे ।
1. एमपीआईडीसी द्वारा नवीन विकसित या विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथम बार ई- बिडिंग के माध्यम से आवंटन किया जाएगा । प्रथम ई-बिडिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् उपलब्ध शेष भूखण्ड प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर वृहद् एवं मेगा परियोजना हेतु उपलब्ध होगी एवं एमएसएमई इकाईयों हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड के आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ।
2. उद्योग संवर्धन नीति-2025 में घोषित मेगा प्रोजेक्ट्सको ई-बिडिंग प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए प्रस्तावित निवेश , रोजगार एवं उत्पाद के आधार पर प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा भूमि आवंटित की जा सकेगी ।
अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा । किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर ई- बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी । 2. प्रत्येक माह के 16वे दिवस (सार्वजनिक
3. ई- बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे ।
3. ई-बिडिंग पोर्टल पर नवीन भूखण्ड एवं निरस्त भूखण्ड जिनका आधिपत्य निगम को पुनः प्राप्त हो चुका हो, निविदा जारी दिनांक से 15 दिवस तक (पन्द्रहवे दिवस सायं 5 बजे तक) ऑनलाईन एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त किये जायेंगे एवं उक्त हेतु पर्याप्त प्रचार- प्रसार किया जाएगा ।
4. निविदा जारी दिनांक से 16वे दिवस (सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अवकाश के अगले दिन) किसी भी भूखण्ड हेतु एकमात्र एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर आवेदक को आवंटन किया जायेगा । किसी भी भूखण्ड हेतु एक से अधिक एक्सप्रेशन ऑफ इंट्रेस्ट प्राप्त होने पर ई- बिडिंग प्रक्रिया शुरू की जायेगी ।
4. ई- बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा । भूखण्ड हेतु बेस प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा । न्यूनतम बिड राशि बेसप्राईज के अतिरिक्त ₹ 1,00,000/ - होगी , तदोपरांत ₹ 25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी । ई- बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
ई - बिडिंग प्रक्रिया में जिन भूखण्डों में कोई भी 5. उच्चतम बिड करने वाले सफल आवेदक को 5.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1550
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
Expression of Interest नहीं आया तो ऐसे भूखण्ड पोर्टल पर प्रथम आओ-प्रथम पाओ आधार पर आवंटन हेतु उपलब्ध हो जायेंगे ।
भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा । भू- भाटक की गणना बेस प्राईज की प्रब्याजी पर की जायेगी । असफल आवेदकों (बिडर) द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगी ।
ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों का सक्षम प्राधिकारी परीक्षण कर आवेदक के भू- खण्ड की आवश्यकता एवं क्षेत्रफल का आंकलन कर भूखण्ड का आवंटन करेगा। ई- बिडिंग प्रक्रिया में किसी भी भूखण्ड को शामिल करने अथवा न करने तथा बिडिंग पश्चात हुए आवंटन को निरस्त करने के अधिकार प्रबंध संचालक एमपीआयडीसी को होंगे । ई - बिडिंग हेतु नीतिगत प्रक्रिया का निर्धारण संचालक मण्डल के अनुमोदन पश्चात प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी द्वारा किया जा सकेगा।
6. ई-बिडिंग प्रक्रिया में भूखण्ड हेतु बेस प्राईस से अधिक राशि बिड करने का प्रावधान होगा । भूखण्ड हेतु बेस -प्राईस प्रचलित प्रब्याजी तथा विकास शुल्क के योग के बराबर होगा । 01 हेक्टेयर या उससे कम भूमि हेतु न्यूनतम बिड राशि बेस प्राईस के अतिरिक्त ₹25,000/- होगी तथा 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु न्यूनतम बिड बेस प्राईस के अतिरिक्त ₹ 1,00,000/- होगी तदोपरांत ₹25,000/- के गुणज में बिड राशि बढ़ायी जा सकेगी। ई - बिडिंग प्रारंभ होने से समाप्त होने तक प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण एमपीआयडीसी के पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा ।
7. ई- बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर भूमि आवंटन हेतु ली जाने वाली बेस प्राईज के उपर बिड की गई राशि अधिकतम 15 दिवस में जमा कराई जा सकेगी जिसके उपरांत आशय पत्र जारी किया जाएगा ।
8. ई-बिडिंग प्रक्रिया के पूर्ण होने पर यदि किसी भूखण्ड/भूमि का मूल्य राशि रू.20 करोड़ या उससे अधिक होने पर आवेदक को राशि के भुगतान हेतु आशय पत्र जारी दिनांक से 04 समान त्रैमासिक किश्तों ( अधिकतम 01 वर्ष) में भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्ण भुगतान के उपरांत भूमि आवंटन एवं अन्य पश्चावर्ती कार्यवाही की जाएगी ।
9. एमपीआईडीसी की विशेष परियोजनाओं मोहासा-बाबई विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा संयंत्र निर्माण पार्क , पीथमपुर सेक्टर -7 , मेडिकल डिवाईस पार्क उज्जैन, पीएम मित्रा पार्क इन्दौर एवं अन्य समान परियोजनाओं का भूमि आवंटन प्रचलित प्रक्रिया अनुसार ही किया जाएगा।
1551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
(13 ) भू- खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य: - (13) भू-खण्ड/भवन का आशय पत्र आवंटन आदेश, पट्टाविलेख निष्पादन एवं आधिपत्य: -
(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन : आवंटन आदेश पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया की शर्त अनुसार 30 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी । यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 30 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण -दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक क्षेत्रीय कार्यालय एमपीआयडीसी द्वारा अधिकतम १० दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी । यदि उक्त समयावधि में जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा । लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा ।
(iii) पट्टाविलेख का निष्पादन आवंटन आदेश की शर्त अनुसार 10 दिवस के अंदर आवेदक को निर्धारित प्रारूप में लीजडीड निष्पादित करानी होगी। यदि आवंटी द्वारा समुचित कारण से लीजडीड निष्पादन 10 दिवस के अंदर नहीं कराया गया तो अवधि वृद्धि संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यकारी संचालक एमपीआयडीसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिकतम 60 दिवस अतिरिक्त समयावधि बढ़ाई जा सकेगी । यदि उक्त समयावधि में पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीयन नहीं किया जाता है तो आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश निरस्त किया जा सकेगा । लीजडीड का निष्पादन एवं पंजीयन इलेक्ट्रानिक रूप में भी हो सकेगा ।
(v) आधिपत्यः पटट्दाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 03 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा । आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी । इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा ।
(v) आधिपत्यः पटट्दाता के द्वारा लीजडीड पंजीयन के यथासंभव 10 दिवस में भूमि, भवन/शेड के आधिपत्य का पट्टाग्रहिता के पक्ष में हस्तांतरण किया जायेगा। आधिपत्य पत्र निर्धारित प्रारूप में दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी के पास एवं दूसरी प्रति आवंटनकर्ता अधिकारी के कार्यालय में रखी जायेगी । इकाई द्वारा आधिपत्य के संबंध में यदि कोई आपत्ति है तो 30 दिवस की समयावधि में आवंटन प्राधिकारी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा । यदि इकाई द्वारा निर्धारित समयावधि में आधिपत्य हेतु आवेदन नहीं किया जाता है तो पट्टाभिलेख निष्पादन दिनांक से इकाई के पक्ष में डीम्ड पजेशन माना जाएगा ।
(vii ) विलोपित
(vii ) उपरोक्त के अतिरिक्त "परिशिष्ट - सी" में श्रेणीकृत औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भुगतान योग्य राशि में छूट एवं किश्तों में भुगतान के विकल्प उपलब्ध है । परिशिष्ट-सी के विकल्पों का चयन करने पर विकल्प अनुसार समयावधि एवं प्रावधान लागू होंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1552
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
( 14 ) पटटे की अवधि- पट्टे की अवधि भूमि आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30वर्ष होगी ।
(14) पटटे की अवधि पट्टे की अवधि समस्त आवंटन के लिए, अधिकतम 99 वर्ष होगी ।
(16) परियोजना का क्रियान्वयन: -
(16) परियोजना का क्रियान्वयन : -
(vii ) परिशिष्ट- ए एवं परिशिष्ट- बी में वर्णित औद्योगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों द्वारा यदि उत्पाद परिवर्तन किया जाता है तो लीज डीड में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी एवं उक्त इकाईयों द्वारा संबंधित एमपीआईडीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना अनिवार्य होगा ।
( 17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन-:
(17) बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकार का अभिहस्तांकन-:
(i भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान डिबेन्चर्स ट्रस्टी, कन्सोर्शियम लीड बैंकर के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी, किन्तु इस संबंध में एमपीआयडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा । इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे। प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा ।
(i) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञा प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत घोषित लोक वित्त संस्थाओं अथवा राज्य वित्त अधिनियम 1951 के अंतर्गत स्थापित वित्त निगम एवं लायसेंस प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थान के पक्ष में पट्टाग्रहीता द्वारा उसे प्रदत्त पट्टाधिकारों को अभिहस्तांकन करने की अनुमति होगी , किन्तु इस संबंध में एमपीआयडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देना आवश्यक होगा । इन अभिहस्तांकन में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित भवन/शेड शामिल नहीं होंगे । प्रत्येक स्थिति में भूमि, भवन/शेड पर राज्य शासन के दायित्व का भार सर्वोपरि रहेगा ।
अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण-: (18 )
(18 ) अतिरिक्त भूमि का नियमितिकरण-:
(i ) किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू- खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, (यदि उपलब्ध है) , जो उसे आवंटित भू-खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न हो एवं जिसमें कोई (i ) किसी औद्योगिक इकाई को स्वीकृत पट्टाधीन भू- खण्ड से लगी हुई विभाग की ऐसी कोई भूमि, ( यदि उपलब्ध है) , जो उसे आवंटित भू- खण्ड के क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक न 1553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
हो एवं जिसमें कोई पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आंवटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा । यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू- भाटक तत्समय लागू भू- भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा ।
पृथक पहुंच मार्ग अथवा सार्वजनिक उपयोग का न हो तो संबंधित भूमि को प्रचलित नियमों में वर्णित दर पर प्रब्याजी लेकर इकाई को आंवटित कर पट्टाभिलेख निष्पादित किया जा सकेगा । यदि पट्टेदार इकाई द्वारा ऐसी भूमि बिना आवंटन के अपने कब्जे में रखी गई तो उसका नियमितीकरण आवेदन दिनांक को प्रचलित प्रब्याजी की 100 प्रतिशत के मान से राशि जमा कराकर किया जा सकेगा तथा जितनी अवधि में भूमि इकाई के आधिपत्य में पायी जाती है, उस अवधि का भू- भाटक तत्समय लागू भू- भाटक की दर से एवं 10 प्रतिशत साधारण ब्याज के दर से इकाई को भुगतान करना होगा । इस अवधि का स्पष्ट पता न चल पाने की दशा में मूल पटटाभिलेख की दिनांक को ही आधिपत्य की दिनांक मान लिया जायेगा।
हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया : - (19)
( 19) हस्तांतरण एवं हस्तांतरण प्रक्रिया: -
लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क : - (अ) लीज डीड संशोधन/ हस्तांतरण शुल्क:- (अ)
2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number ( CIN ) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा । परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का CIN परिवर्तित
होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी - 2. कंपनी अधिनियम 1956/2013 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा कंपनी का Corporate Identification Number (CIN ) परिवर्तित होने पर हस्तांतरण श्रेणी का प्रकरण मान्य किया जावेगा । परन्तु निम्न परिस्थितियों में कंपनी का पंजीयन क्रमांक परिवर्तित होने पर भी हस्तांतरण की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा मात्र ₹25,000/- का शुल्क लिया जाकर लीजडीड संशोधन की अनुमति प्रदान की जावेगी-
(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/ शर्तों केअधीन होगी: -
(ब) हस्तांतरण की अनुमति निम्न परिस्थितियों/शर्तों के अधीन होगी:-
(ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन समस्त प्रकार (ii) अविकसित औद्योगिक भूमि अथवा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित/स्थापनाधीन [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1554
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
समस्त प्रकार की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-
की इकाईयों के भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में प्रब्याजी का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 15 प्रतिशत नवीन इकाई द्वारा हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा ।
1 ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत या अधिक स्थायी निवेश किया गया हो ।
तालिका विलोपित
प्रचलित प्रब्याजि का 10 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत ।
2
(iv) पूर्व इकाई द्वारा जमा सुरक्षा निधि को हस्तांतरण के समय नवीन इकाई से ली जाने वाली सुरक्षा निधि में समायोजित किया जावेगा।
प्रचलित प्रब्याजि का 25 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास शुल्क का 10 प्रतिशत।
ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 75 प्रतिशत से कम किन्तु 50 प्रतिशत तक स्थायी निवेश के हस्तांतरण के प्रकरण में।
प्रचलित प्रब्याजि का 50 प्रतिशत एवं प्रचलित विकास प्रतिशत। शुल्क का 10
3 ऐसे भूखण्ड जिन पर इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना अनुसार 50 प्रतिशत से कम किन्तु न्यूनतम 25 प्रतिशत स्थायी निवेश अथवा न्यूनतम रू. 50 करोड़ स्थायी निवेश (जो भी कम हो) किया जाकर हस्तांतरण के प्रकरण में ।
(30) पटटे की अवधि पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी ।
(30) पटटे की अवधि पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी ।
1555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रस्तावित संशोधन नियम
प्रचलित नियम
(38 ) पटटे की अवधि:- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष एवं भवन हेतु 30 वर्ष होगी ।
(38) पटटे की अवधि:- पटटे की अवधि भूमि के लिए अधिकतम 99 वर्ष होगी।
(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना: -
(44) पट्टाविलेख के निरस्तीकरण पर भूमि, भवन/शेड का कब्जा प्राप्त करना: -
(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा ।
(iii) लीजडीड निरस्त होने के पश्चात् भूमि का आधिपत्य वापिस एमपीआयडीसी को प्राप्त होने पर आवंटी अधिकारी द्वारा भूखण्ड विशेष हेतु निरस्तीकरण डीड निष्पादित कर उसे पंजीकृत करानी होगी। इस प्रक्रिया उपरांत ही उक्त भूखण्ड नवीन रूप से आवंटन योग्य होगा। उक्त कार्यवाही हेतु आवंटी अधिकारी द्वारा 30 दिवसीय सूचना- पत्र जारी किया जाएगा । सूचना- पत्र जारी दिनांक से 30 दिवस के अंदर यदि इकाई की ओर से कोई भी प्रतिनिधि निरस्तीकरण डीड निष्पादन हेतु संबंधित कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो इस स्थिति में आवंटी अधिकारी एकतरफा निरस्तीकरण डीड निष्पादित एवं पंजीकृत कर सकेंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1556
भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया
निगम पोर्टल पर भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन
1
07दिवस में मुख्यालय द्वारा आवेदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की ओर प्रेषित
क्षेत्रीय कार्यालय 15 दिवस में गुण- दोष के आधार पर हस्तांतरण हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी
हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशिके 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा।
मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात 30दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा
लीज निरस्तीकरण की स्थिति में उक्त प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया
अपात्र इकाईयों का आवेदन मुख्यालय द्वारा निरस्तकिया जावेगा पात्र इकाईयों को मुख्यालय द्वारा लीजडीड बहाल कर हस्तांतरण की अनुमतिदी जाएगी
क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरण अनुमति एवं आवश्यक राशि के 60 दिवस में भुगतान हेतु मांग पत्र जारी किया जाएगा ।
मांग पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात30 दिवस में भूमि हस्तांतरण हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा
मेगा/वृहद् परियोजना हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया (प्रथम आओ प्रथम पाओ हेतु)
निगम पोर्टल परविकसित/ अविकसित भूमि आवंटन हेतु आवेदन
1
07दिवस में मुख्यालय स्तर पर गठित आवंटन कमेटी द्वारा आवेदनों का परीक्षण (प्रस्तावित, निवेश, रोजगार एवं उत्पाद आदि के आधार पर) 1
चयनित आवेदकों/इकाई को आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकतम 30 दिवस में आमंत्रित किया जाएगा (यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र अंतर्गत है तो प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष) (यदि आवेदित अविकसित भूमि प्लान एरिया/शहरी क्षेत्र सीमा के बाहर है तो एमपीआईडीसी के समक्ष)
प्रस्तुतीकरण के 03 दिवस में पात्र इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु प्रिमीयम की 25 प्रतिशत राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित किया जाएगा
1
संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 03 दिवस में मांगपत्र जारी किया जाएगा
मांगपत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 07 दिवस में आशय पत्र जारी किया जाएगा
आशय पत्र अनुसार राशि भुगतान के पश्चात संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से 15 दिवस में आवंटन पत्र जारी किया जाएगा
आवंटन पत्र जारी किये जाने के पश्चात 30 दिवस में भूमि आवंटन हेतु लीजडीड निष्पादन एवं पंजीयन कराया जाएगा
लीजडीड पंजीयन के 10 दिवस में इकाई को भूमि का आधिपत्य प्रदान किया जाएगा 1557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2025
क्र. 1646 /आर -2195283/ 2024/तेरह : यह कि, आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड, कोर -4 , स्कोप काम्प्लेक्स-7, लोधी रोड़, नई दिल्ली 110003 द्वारा टीबीसीबी के माध्यम से मेसर्स महान एनर्जन लिमिटेड के 2X800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना से 1230 मेगावाट (एमपीपीएमसीएल के अंश ) की एस.टी.यू. नेटवर्क से निकासी हेतु 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र एवं संबंधित 400 , 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के अंतः राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु निर्माण का कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है ।
और यह कि आवेदक मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश के रीवा (सगरा) एवं अमरपाटन में 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र से संबंधित 400 , 220 एवं 132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के दो जिलों यथा रीवा एवं सतना में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाईनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।
अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन, एतदद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स महान ट्रांसमिशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के रीवा एवं सतना जिले में संलग्न परिशिष्ट अनुसार 400/220/132 केव्ही शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -
(i ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों का संलग्न परिशिष्ट अनुसार निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।
(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1558
( iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूलींग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी ।
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।
(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम , 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा।
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है।
(vii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।
(viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।
(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण /कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
1559
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
(xiii ) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।
(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उनके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/ निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी ।
T (xvii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन, राज्य पारेषण यूटिलिटी (एस.टी.यू. ) तथा म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
(xix ) राज्य शासन उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है।
(xx ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1560
परिशिष्ट
अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विवरण
क्र.
उपकेन्द्रों की क्षमता (एमव्हीए)/लाईनों की अनुमानित लम्बाई (किमी)
रीवा (सगरा ) 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य
1 (i )
(ii ) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
150किमी
पीटीईएमपीएल (एमईएल) स्विचयार्ड - रीवा (सगरा) 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड मूस)
(iii) 2x10किमी
रीवा - सिरमौर / बाणसागर- । 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किटों का 400 केव्ही रीवा (सगरा) उपकेन्द्र में लीलो कार्य
45किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही - कोटर 220 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(iv)
(v) 10किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही – रीवा (सगरा) 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)
25किमी
रीवा (सगरा) 400 केव्ही- रीवा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(vi )
(vii) 2x10 किमी
रीवा 220 केव्ही - मनगवां 132 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का रीवा (सगरा) 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य
अमरपाटन 400/220/132 केव्ही उपकेन्द्र का निर्माण कार्य
2 (i )
(ii) 2x500 एमव्हीए , 400/220 केव्ही एवं 2x200 एमव्हीए, 220/132 केव्ही आईसीटी
60किमी
रीवा (सगरा) - अमरपाटन 400 केव्ही डीसीडीएस लाईन (क्वाड/ट्विन मूस)
(iii) 2x20किमी
मैहर – सतना (पीजीसीआईएल) 220 केव्ही लाईन के दोनों सर्किट का अमरपाटन 400 केव्ही उपकेन्द्र में लीलो कार्य
( iv) 10किमी
अमरपाटन 400 केव्ही – अमरपाटन 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन (इंटरकनेक्टर)
35किमी
अमरपाटन 400 केव्ही- सतना -11 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(v)
( vi ) 25किमी
अमरपाटन 400 केव्ही – रामपुर बघेलान 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
25किमी
अमरपाटन 400 केव्ही - उंचेहरा 132 केव्ही डीसीडीएस लाईन
(vii ) 1561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 22nd February 2025 No. 1646-2195283-2024 - XIII .
ORDER
Whereas , the applicant M/ s Mahan Transmission Limited, Core 4, Scope Complex 7, Lodhi Road , New Delhi 110003 intends to construct 400/220/132 kV substation and associated overhead 400 kV, 220 kV and 132 kV transmission line at Rewa (Sagra ) and Amarpatan , as per enclosed annexure , for the Development of Intra - State Transmission System under Tariff Based Competitive Bidding ( TBCB) for the evacuation of 1230 MW Power ( MPPMCL Portion) through STU network from proposed 2x800 MW Thermal Power Project of M/ s Mahan Energen Limited .
2/ And whereas, the applicant M / s Mahan Transmission Limited has applied for permission to construct 400 kV, 220 kV and 132 kV over head transmission lines associated with 400/220/132 kV substation at Rewa (Sagra) and Amarpatan in Madhya Pradesh , under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area .
3/ Now therefore , the State Government, after consideration of the application received hereby , accords permission to M/ s Mahan Transmission Limited under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned 400/220/132 kV overhead transmission lines as per enclosed annexure in Rewa & Satna Districts of Madhya Pradesh , on the following terms and conditions : -
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the aforesaid overhead transmission lines as mentioned in the annexure, for the purpose specified as above .
ii . The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost .
The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay- out plan & line orientation as approved by MPPTCL .
iv . The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1562
v . The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA ( Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA ( Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 & amendments thereof.
vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land , support/ towers are to be erected .
vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & RoW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
viii . In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority .
ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track , the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority / Company .
x. In case the lines are proposed to pass over the forest land , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area . In addition, in case, for laying of line if forest area is not involved ' No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required .
xi . In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized / charged .
xiii . On completion of construction work of the proposed lines, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost.
xiv. If there is any damage to personal/ public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company.
xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/Central Govt . , prevailing and as amended from time to time .
xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between the company and other party due to accident or any other reason during the work .
xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State
xix. Government , State Transmission Utility (STU) and MPPTCL . The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period .
xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
NEERAJ MANDLOI , Addl . Chief Secy.
1563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
Annexure
Details of Intra - state Transmission Infrastructure Works
S. No.
1(i)
Sub station Capacity (MVA) / Tentative Length (Km)
Construction work of 400/220/132 kV Substation at Rewa (Sagra)
(ii)
2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/132kV ICT
150km
PTEMPL (MEL) Switchyard- Rewa (Sagra ) 400kV DCDS line (Quad Moose)
(iii)
2x10km
LILO of both circuit of Rewa Sirmour/ Bansagar- I 220kV line at Rewa (Sagra ) 400 kV S/ s 45km
Rewa (Sagra) 400kV - Kotar 220kV DCDS line
(iv)
(v)
10km
Rewa (Sagra ) 400kV - Rewa (Sagra ) 132kV DCDS line (Interconnector)
25km
Rewa (Sagra ) 400kV - Rewa 132kV DCDS line
(vi )
(vii)
2x10km
LILO of both circuit of Rewa220 - Mangawan 132kV line at Rewa (Sagra ) 400kV S/ s
2 (i )
Construction work of 400/220/132 kV Substation at Amarpatan 2x500MVA, 400/220kV & 2x200MVA, 220/ 132kV ICT
60km
Rewa (Sagra) - Amarpatan 400kV DCDS line (Quad/ Twin Moose)
(ii)
2x20Km
atAmarpatan 400kV S/ s LILO of both circuit of Maihar - Satna (PGCIL) 220kV line
(iii)
10km
Amarpatan 400 kV - Amarpatan 132kV DCDS line
(Interconnector) (iv)
35km
Amarpatan 400kV - Satna -II 132kV DCDS line
(v)
25km
Amarpatan 400kV - Rampur Baghelan 132kV DCDS line
(vi )
25km
Amarpatan 400kV - Unchehra 132kV DCDS line
(vii ) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1564
भोपाल , दिनांक 4 मार्च 2025
क्रमांक : एफ- 3-02 / 2011 / तेरह: मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 12 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनूसूची के भाग - ग में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिनियम में, अनुसूची में , भाग- ग में, सारणी में, कॉलम (4) में,
(1 ) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए , अर्थात्:-
"परन्तु यह और कि यह छूट केवल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग , मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों पर आधारित उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जारी की गई मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 के अधीन स्थापित परियोजनाओं को उपलब्ध होगी"
(2) इस प्रकार यथा स्थापित द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नवीन परन्तुक जोड़ा जाए , अर्थात्:-
"परन्तु यह और भी कि मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-3/ 28 / 2014 / तेरह, दिनांक 08 जनवरी , 2016 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट का लाभ ले रहा कोई व्यक्ति उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्ण होने तक ऐसी छूट प्राप्त करता रहेगा "
No. F - 3-02/ 2011 / XIII : In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of Section 12 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government, hereby , makes the following further amendment in PART - C of the Schedule of the said Act, namely : -
AMENDMENT
In the said Act, in the Schedule , in part- C, in the table, in column (4) , -
(1) for the existing second proviso , the following proviso shall be substituted, namely: -
"Provided further that the exemption shall be available only to the projects established under the Madhya Pradesh Renewable Energy Policy 2022 issued by the New and Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh for promoting setting up of generating projects based on renewable sources of energy: " .
(2) after the second proviso as so substituted , the following new proviso shall be added , namely: -
"Provided also that any person getting benefit of exemption from payment of electricity duty under Notification No. F -3 / 28 /2014/ Thirteen , dated 8th January , 2016 issued under the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , shall continue to get such exemption till the completion of the period specified in the said notification . " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज मण्डलोई , अपर मुख्य सचिव .
1565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2025
क्रमांक एफ-13-26-2016 / तेरह / 10 : यतः, मध्यप्रदेश शासन , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-16 / 2018 / ए - ग्यारह , दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार कॉटन यार्न इकाईयों , जिसमें इकाई क्रमांक 6 (CIE 14384 ) सम्मिलित है, को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूटं इस शर्त पर प्रदान की गयी थी, कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ।
2. और यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ-16-13 /2016 / ए- ग्यारह , दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा इकाई कमांक 6 के वाणिज्यिक उत्पादन की समय सीमा को बढ़ाकर दिसम्बर, 2023 कर दिया था ;
3. और , यतः, मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 19 नवम्बर, 2024 के द्वारा सूचित किया है, कि इकाई कमांक-6 से दिनांक 20 सितंबर, 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई 20 सितंबर, 2023 से 19 सितंबर, 2033 (10 वर्ष) तक की अवधि के लिए अतिरिक्त विद्युत भार 17200 केव्हीए से 21000 केव्हीए अर्थात् 3800 के.व्ही.ए. पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है ;
4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा , मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित कॉटन यार्न इकाई कमांक 6 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 20 सितंबर, 2023 से शुरू होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है :
परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण अतिरिक्त विद्युत भार 3800 केव्हीए ( 17200 केव्हीए से 21000 केव्हीए) की सीमा तक एवं सब - मीटर क्रमांक SN X2252864 के माध्यम से उपरोक्त इकाई को प्रदाय की गई विद्युत के लिए ही उपलब्ध होगी ।
5. यह अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त रहेगी ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1566
No. F - 13-26-2016 /XIII/ 10: Whereas , the Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16-16/ 2018/Α -ΧΙ dated 22nd June, 2018 had granted exemption from electricity duty along with various facilities to the proposed four Cotton Yarn Units , including Unit No. 6 (CIE 14384) of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen with the condition that the unit shall start its commercial production by 21st June , 2021;
2. And whereas , Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-13/ 2016/ A -XI dated 8th July, 2022 had extended time limit of commercial production of Unit No. 6 to December, 2023;
3. And whereas, Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 19th November, 2024 has intimated that commercial production from the Unit No. 6 has been started on 20th September , 2023 and the unit is eligible to get electricity duty exemption benefit for the period from 20th September 2023, to 19th September , 2033 (10 years) on additional electrical load from 17200 KVA to 21000 KVA i.e. limited to 3800 KVA;
4. Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government, hereby, exempts Cotton Yarn Unit No. 6 of M/ s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen from payment of electricity duty on the electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 20th September, 2023;
Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only to the extent of 3800 KVA ( from 17200 KVA to 21000 KVA) of additional electrical load due to the above unit and for the electricity supplied to the above unit through sub- meter No. SNX2252864 .
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 20th September, 2023 and will remain in force for 10 years .
1567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
* क्र. 1777 / 2121131 / 2024 /तेरह : यह कि, उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड , अधीक्षण अभियंता , Electy . ट्रांसमिशन सर्कल , 132 केव्ही सबस्टेशन, ललितपुर रोड हसारी , झांसी - 284135 द्वारा ग्रीन इनर्जी कॉरिडोर-II ( GEC ) योजना अंतर्गत 400 केव्ही गरौथा - तालबेहट (765 ) डी.सी. पारेषण लाईन के निर्माण कार्य में से मध्यप्रदेश से गुजरने वाले भाग के पारेषण लाईन के निर्माण का इरादा रखता है ।
और यह कि आवेदक उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 400 केव्ही गरौथा - तालबेहट ( 765) डी.सी. पारेषण लाईन के निर्माण का भाग , जो मध्यप्रदेश से गुजरने वाले है , के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत् आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाइन मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम , लाईनों के मार्ग सम्मिलित रहेंगे ।
अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , एतदद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन उत्तरप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले में शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -
(i ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उपरोक्तानुसार शिरोपरि पारेषण लाईनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।
(ii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
(iii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल ) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों एवं पूलींग उपकेन्द्रों पर संबद्ध करेगी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1568
(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा ।
(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/ विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम , 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2022 और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं ) विनियम, 2022 के प्रावधानों तथा उनके संशोधनों के अधीन किया जाएगा ।
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाईन के सपोर्ट / टावरों को खड़ा किया जाना है ।
(vii ) पारेषण लाईनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।
(viii) यदि लाईनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।
(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईनों के विद्यमान पारेषण लाईनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी , रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण/कंपनी की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें निकालने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। साथ ही लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।
(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।
(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
1569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(xiii) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
(xiv) प्रस्तावित लाईनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत । सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।
(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाईनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय- समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।
(xviii ) लाईनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन , राज्य पारेषण यूटिलिटी ( एस.टी.यू. ) तथा म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है ।
(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1570
No. 1777-2121131-2024- XIII .
Whereas , the applicant Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. , Superintending Engineer , Electy. Transmission Circle, 132 KV Substation Lalitpur Road , Hasari , Jhansi - 284135 intends to lay a portion of 400 kV Garautha-Talbehat (765) DC line which passes through Madhya Pradesh .
And whereas , the applicant Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. has applied for permission to lay a portion of 400 kV Garautha- Talbehat (765) DC line which passes through Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines are in Tikamgarh District of Madhya Pradesh and the line route covers main villages in the area.
Now therefore , the State Government, after consideration of the application received hereby , accords permission to Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Ltd. , under Section 68 of the Electricity Act 2003 , for construction of above mentioned overhead transmission lines in Tikamgarh District of Madhya Pradesh , on the following terms and conditions: -
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to laying/ construction of the aforesaid overhead transmission lines for the purpose specified as above.
ii. Theapplicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost.
The applicant Company, shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substation & Pooling Substations in accordance with the Lay -out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
iv. The construction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per the proposed route as marked on the topo sheet.
1571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act-2003 & as amended from time to time and rules & regulations framed there under and CEA ( Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2023 , CEA ( Technical Standards Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 and CEA (Safety for construction and maintenance of of for construction, operation Requirements Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2022 & amendments thereof.
vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE" from land owners of the Villages / Towns on whose land , support/ towers are to be erected .
vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority .
viii . In case cutting of trees is required for construction of lines , the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority .
ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority/ Company.
x. In case the lines are proposed to pass over the forest land , the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement ofwork in forest area . In addition , in case , for laying of line if forest area is not involved 'No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required .
xi . In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii . The Applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/ charged.
xiii . On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost.
xiv. IF there to property during personal / public is any damage construction of proposed lines , Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority.
xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the Applicant Company .
xvi. The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt. , prevailing and as amended from time to time.
xvii . TheApplicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between it and other party due to accident or any other reason during the work.
xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government , State Transmission Utility (STU) and MPPTCL .
xix . The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the above stipulated time period .
On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall automatically stand CANCELLED .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मंदार पुराणिक, उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1572
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्रमांक/ PCCF/ 7 /0087 /2024 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगें ।
अनुसूची
जिला कटनी
तहसील - स्लीमनाबाद
वनमंडल कटनी
वन परिक्षेत्र बहोरीबंद
वन खण्ड की सीमाएं
वन खण्ड के भूमि का विवरण
अ.क्र. प्रस्तावित वन खण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
2
1
क्षेत्रफल ( हेक्टयर)
क्रमांक खसरा
7
6
5
968/1
चरनोई 1 पथराड़ी पिपरिया पथराड़ी पिपरिया
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1.
18.970 उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से वनसीमा। 6तक की कृत्रिम
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 7 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 11 तक की कृत्रिम वनसौमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 18 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC035/ 2007- BHO/697 दिनांक 23.04.2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक संस्था/विभाग ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग कटनी की स्वीकृत परियोजना शांतिनगर जलाशय परियोजना में प्रभावित 18.97 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्स कुल 18.97 हेक्टर गैर वनभूमि/भूमि बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि. 18.97 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में जिला कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश क्रमांक 28/3-19/16-17 दिनांक 14.03.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2 अन्य कारणों का विवरण निरंक ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद , जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।
(अ) व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है।
सामुदायिक अधिकार महीं है । (ब) सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 , की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1573
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. PCCF-7-0005-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0005-2025-FLR- PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 20th February 2025
No./PCCF/7/0087/2024-FLR-PCCF :: In exercise of power conferred
by section 29. of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District- KATNI
Tahsil- SLIMANABAD
Forest Division- KATNI
Forest Range- BAHORIBAND
Details of Land Included
S.N. Name Of
Forest
of
Forest Block Boundaries
(Hectare)
Proposed Name Present Khasra Area head of No.
Block Village land
3
1
6 18.970
5 968/1
4 Charnoi
2 Pathrari Pathrari Piparia Piparia
1
7 NORTH Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Proposed protected forest block.
EAST- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to 7 of Proposed protected forest block .
SOUTH- Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to 11 of Proposed protected forest block .
WEST- Artificial forest boundary from Pillar No. 11 to 1 via 18 of Proposed protected block . forest [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1574
(A) Reason for Publication of Notification : -
1 In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi order No.6- MPC035/2007 -BHO/697 Dated 23.04.2010 the sanctioned project of Shantinagar Jalasay Project of Water Resource Department, District Katni , out of the total 18.97 hectare non - forest land/land bank land received in lieu of 18.97 hectare forest land affected in the above mentioned land, 18.97 hectare is to be declared as protected forest due to being transferred or mutated by order No. 25/A - 19/16-17 dated 14.03.2018 of District Collector, District Katni in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation .
2 Details of Other Reasons- No
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Bahoriband , District Katni Certificate are as under.
1 Individual Rights - No Individual Rights on the above land.
2 Community Rights - No Community Rights on the above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.
1575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 20 फरवरी 2025
क्रमांक/PCCF /7 / 0087 /2024 - FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि ये राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगें ।
अनुसूची
कटनी
वनमंडल कटनी वन परिक्षेत्र बहोरीबंद
स्लीमनाबाद
जिला तहसील
वन खण्ड की सीमाएं
वन खण्ड के भूमि का विवरण
अ.क्र. प्रस्तावित वन खण्ड का नाम
क्षेत्रफस (हेक्टयर)
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
7
6
5
4
3
2
14.90
280/2/2
11
देवरीभार
देवरीभार बड़े झाड़ का जंगल
उत्तर प्रस्तावित संरक्षित वनसखण्ड के मुनारा क्र . 01 से 06 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 07 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 14 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र . 14 से 20 होते हुये 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1 भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- MPC044/ 2021-BHO दिनांक 20.07.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक संस्था/विभाग ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी की स्वीकृत परियोजना सिंहुड़ी जलाशय परियोजना में प्रभावित 07.45 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 14.90 हेक्टर गैर वनभूमि/ भूमि बैंक की भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि. 14.90 हेक्टयर को क्षतिपूर्ति बनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में जिला कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश क्रमांक 22/अ-20 ( 1 )/23-24 दिनांक 01.02.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
अन्य कारणों का विवरण- निरंक ।
2
(ख)
उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहोरीबंद , जिला कटनी के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है ।
(अ) व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम किया जाता है । 1927 , की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1576
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2025
क्र. PCCF- 7-0005-2025 - FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF -7-0005-2025- FLR- PCCF, दिनांक 20 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 20th February 2025
No./PCCF/7/0087/2024-FLR-PCCF :: In exercise of power conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner, except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
ForestDivision- KATNI
District- KATNI
Forest Range- BAHORIBAND
Tahsil- SLIMANABAD
Details of Land Included
S.N. Name Of
Forest Block Boundaries
Area (Hectare)
Khasra No.
Name of Present Village head of
Proposed Forest Block
land
7
6
5
4
3
2
1
14.90
280/2/2
Devribhar
Devribhar
Bade Jhad Ka Jangle
NORTH Artificial - forest boundary from Pillar No. 1 to 6 of Proposed protected forest block.
1
EAST- Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to 7 of Proposed protected forest block.
SOUTH- Artificial forest boundary from Pillar No. 7 to 14 of Proposed protected forestblock.
WEST- Artificial forest boundary from Pillar No. 14 to 1 via 20 of Proposed protected forest block.
1577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(A) Reason for Publication of Notification : -
1 In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Government of India,
New Delhi order No.6 - MPC044/ 2021 - BHO Dated 20.07.2021 the sanctioned project of Sihudi Jalasay Project of Water Resource Department , District Katni , out of the total 14.90 hectare non- forest land/land bank land received in lieu of 07.45 hectare forest land affected in the above mentioned land , 14.90 hectare is to be declared as protected forest due to being transferred or renamed by order No. 22/A- 20 ( 1 )/23-24 dated 01.02.2024 of District Collector, District Katni in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestation .
2 Details of Other Reasons- No
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per Tahsildar Bahoriband , District Katni Certificate are as under.
1 Individual Rights - No Individual Rights on the above land .
2 Community Rights - No Community Rights on the above land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1578
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
क्रमांक/PCCF/7/0024/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
:
//अनुसूची//
तहसील-पोहरी
वन परिक्षेत्र का नाम- पोहरी
जिला-शिवपुरी वनमण्डल -शिवपुरी
वनखण्ड कीसीमाएँ
अ.क्र.
वनमण्डल की भूमि का विवरण
क्रमांक खसरा
भूमि का का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
नाम ग्राम का का
वनखण्ड का नाम प्रस्तावित
24.00
72/1
डांगवर्वे
राजस्व भूमि
डांगववै
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड समारा का मुनारा क्रमांक 47
पूर्व-संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 47 से प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 होते हुये 5 तक की कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से संरक्षित वनखण्ड आमई के मुनारा क्रमांक 72/1 तक की कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड आमई के मुनारा क्रमांक 72/1 से 75 होते हुये संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 48 तक की वनसीमा तथा संरक्षित वनखण्ड समारा के मुनारा क्रमांक 48 से 47 तक की वन सीमा ।
योग 24.00
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. ( अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 6- एम पी आर /008/2023- बी एच ओ दिनांक
25.04.2023 में सैद्धांतिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रशासक ओर नदी वृहद सिंचाई परियोजना बामोरकलां शिवपुरी की स्वीकृत परियोजना लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना केनाल निर्माण में प्रभावित 23.633 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 24.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक 0041/2021-22/1-20(3) नजूल / 1091 आदेश दिनांक 22.04.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी के प्रतिवेदन क्र 1179 दिनांक 13.02.2024 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2.सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
क्र. PCCF-7-0024-2025 - FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0024-2025- FLR- PCCF, दिनांक 24 फरवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 24th February 2025
No./PCCF/7/0024/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modifiedby the State Government from time to time .
SCHEDULE
Tahsil :- POHARI
District : - Shivpurl
Forest Range: POHARI
Forest Block Boundaries Forest Division : - Shivpurl
Details of Land Included
S.N.
Name of Proposed Forest Block
Area (Hectare)
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
24.00
72/1
Dangverve
1 Dangverve
Revenue Land
North Pillar number 47 of Protected Forest block Samara .
East- Artificial Forest Boundary from Pillar no 47 of Protected Forest block Samara to pillar No. 1 to 5 of Proposed Protected Forest Block.
24.00
Total
South- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 5 of Proposed Protected Forest Block to Pillar NO . 72/1 of Protected Forest Block Amai .
West- Forest Boundary from Pillar NO . 72/1 via 75 of Protected Forest Block Amai to Pillar No. 48 of Protected Forest Block Samra and Forest Boundary from Pillar NO . 48 to 47 of Protected Forest Block Samra .
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt. of India Ministry of Environment Forest and Climate Change New Delhi of In - Principle Stage 1 of order No -6 MPR / 008/2023- BHO/ dated 25-04-2023 and in lieu of 23.633 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Lower Orr Major Irrigation Project Project Administrator Orr River PMU Bamore Kalan Shivpuri , the above mentioned Non Forest Land of 24.00 hectare transferred or mutated in favor of M.P. Govt. , Forest Department by The Collector Shivpuri order No. 0041/2021-22 / A - 20 ( 3 ) / Najul /1091 Order dated 22-04-2022 of 24.00 hectare transferred or mutated for the purpose of Compensatory afforestation . (B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report number -1179 dated 13-02-2024 of SDM Pohari are as under.
1. 2 2. Individual Rights - Nil
Community Rights- NII .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 ofIndian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy. Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1580
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
प्रारूप- बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम 2020
भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 273-भू- सर्वेक्षण-423828-2025
ग्वालियर दिनांक 28 फरवरी 2025
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
सरल क्र
(3)
(2)
(1)
पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(6)
(5)
(4)
नगरीय क्षेत्र
45
मेघनगर
मेघनगर 1
झाबुआ
प्रारूप- बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख ) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 274- भू- सर्वेक्षण-423828-2025
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है:-
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील
जिला
सरल क्र
(2)
1 (3) (1)
पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(6)
(5)
(4)
नगरीय क्षेत्र
54
आलीराजपुर
1
अलीराजपुर
आलीराजपुर 1581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
प्रारूप- बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 275-भू- सर्वेक्षण- 423828-2025
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख ) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है :-
अनुसूची
ग्राम/नगर
तहसील जिला
सरल क्र
(3)
(2)
(1)
पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(6)
(5)
(4)
नगरीय क्षेत्र
33
देपालपुर
1
इंदौर
देपालपुर
प्रारूप- बारह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 276-भू- सर्वेक्षण-423828-2025
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है :-
तहसील
जिला
सरल क्र
(3)
(2)
(1)
1
माखन नगर
नर्मदापुरम
अनुसूची
ग्राम/नगर पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(6)
(5)
(4)
नगरीय क्षेत्र 50
बाबई [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1582
प्रारूप-बारह
(नियम 10 देखिए)
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम 2020 भू- सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 277- भू- सर्वेक्षण-423828-2025
मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता (भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6 ) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है: -
अनुसूची
ग्राम/नगर
लहसील जिला
सरल क्र
(3)
(2)
(1)
1
रायसेन रायसेन
पटवारी हल्का क्र/ सेक्टर क्र
भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(6)
(5)
(4)
नगरीय क्षेत्र 25
साँची
अनुभा श्रीवास्तव, आयुक्त भू-अभिलेख.
1583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2025
क्र.-C-659- एक-7-3-2024 भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2025 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-
अवकाश का नाम
क्र.
(2)
(1)
1
सप्ताह केदिन (4) ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)
सोमवार 06 जनवरी 2025
महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस / गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस
2
हेमूकालाणी का शहीदी दिवस
3
देव नारायण जयन्ती/ नर्मदा जयन्ती
4 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस
5 संत रविदास जयन्ती
शब-ए-बारात
6
छत्रपति शिवाजी जयन्ती
7
शबरी जयन्ती
8
होली (होलिका दहन)
9
टोडरमल जयन्ती
10
वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस 11
भक्त माता कर्मा जयन्ती
12
जमात-उल- विदा
13
निषादराज जयन्ती
14
वल्लभाचार्य जयन्ती
15
सेन जयन्ती
16
17
अक्षय तृतीया/ परशुराम जयन्ती
18
मंगलवार
2025
21जनवरी
मंगलवार
2025
04फरवरी
मंगलवार
2025
11 फरवरी
बुधवार 12फरवरी 2025
शुक्रवार 14 फरवरी 2025
बुधवार 19 फरवरी 2025
गुरुवार 20फरवरी 2025
2025
गुरुवार 13मार्च
मंगलवार
2025
18मार्च
2025
गुरुवार 20मार्च
मंगलवार
.2025
25मार्च
2025
शुक्रवार 28मार्च
2025 बुधवार 02अप्रैल
2025
गुरुवार 24अप्रैल
2025
शुक्रवार 25 अप्रैल
2025
बुधवार 30 अप्रैल
2025
शुक्रवार 02मई
शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस / दार्शनिक दिवस )
केवट जयन्ती
19
20
महाराणा प्रताप जयन्ती / छत्रसाल जयन्ती
माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस 21
2025
गुरुवार 15मई
2025
गुरुवार 29मई
शनिवार
2025
31 मई [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 मार्च 2025
1584
(2)
(1 )
महेश जयन्ती
22
23
(4) (3)
2025
बुधवार 04 जून
2025
शुक्रवार 06 जून
ईद- उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)
24
बड़ा महादेव पूजन
कबीर जयन्ती
25
26
वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस
रथ यात्रा
27
28 योम-ए-अशुरा
29
गुरु पूर्णिमा
नागपंचमी
30
31
गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
32
दुर्गादास राठौर जयन्ती
बलराम जयन्ती
33
34
नवाखाई
तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी 35
डोलग्यारस
36
37
अनंत चतुर्दशी
विश्वकर्मा जयन्ती
38
39
सोमवार 2025
09जून
2025
बुधवार 11 जून
मंगलवार 2025
24जून
2025
शुक्रवार 27 जून
शनिवार 05 जुलाई 2025
गुरुवार 10जुलाई 2025
मंगलवार
29जुलाई 2025
गुरुवार 31 जुलाई 2025
13 अगस्त 2025
बुधवार
गुरुवार 14 अगस्त 2025
शनिवार 30 अगस्त 2025
मंगलवार 02 सितम्बर 2025
03 सितम्बर 2025
बुधवार
शनिवार 06 सितम्बर 2025
17 सितम्बर 2025
बुधवार
18 सितम्बर 2025
गुरुवार
राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस
अग्रसेन जयन्ती
40
सोमवार 22 सितम्बर 2025
मंगलवार
07 अक्टूबर 2025
महर्षि वाल्मीकी जयन्ती / महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती /
41
टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.
करवाचौथ पर्व
42
43
छठ पूजा
44
भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
नामदेव जयन्ती
45
झलकारी जयन्ती
46
47
गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस
संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती 48
विश्व विकलांग दिवस
49
50
शुक्रवार 10अक्टूबर 2025
सोमवार
27 अक्टूबर 2025
मंगलवार
28 अक्टूबर 2025
शनिवार 01 नवम्बर 2025
शनिवार 22 नवम्बर 2025
सोमवार 24 नवम्बर 2025
गुरुवार 27 नवम्बर 2025
03 दिसम्बर 2025
बुधवार
गुरुवार 04 दिसम्बर 2025
दत्तात्रय जयन्ती / क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस 1585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(2)
(1)
51 गुरु घासीदास जयन्ती
52 महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती
53 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(4) (3)
गुरुवार 18 दिसम्बर 2025
शनिवार 27 दिसम्बर 2025
बुधवार 31 दिसम्बर 2025
(2) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 53 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
(3) मुख्यपीठ जबलपुर पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 53 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़ें.
(4) खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहाँ के प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.
क्र.-C-661-एक-7-3-2024 भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के जिला न्यायपालिका अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु वर्ष 2025 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-
अवकाश का नाम क्र.
(2)
(1)
1
सप्ताह केदिन
(4) ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसारतारीख (3)
सोमवार 06 जनवरी 2025
महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज का जन्म दिवस /
गुरु गोविन्द सिंह जी का जन्म दिवस
2 हेमू कालाणी का शहीदी दिवस
3 देव नारायण जयन्ती / नर्मदा जयन्ती
4 स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस
5 संत रविदास जयन्ती
6
शब-ए-बारात
छत्रपति शिवाजी जयन्ती
7
शबरी जयन्ती
8
9 होली (होलिका दहन )
10 टोडरमल जयन्ती
11 वीरांगना अवंतिबाई का बलिदान दिवस
12 भक्त माता कर्मा जयन्ती
13 जमात-उल-विदा
14 निषादराज जयन्ती
मंगलवार 21 जनवरी 2025
मंगलवार
2025
04 फरवरी
मंगलवार
2025
11 फरवरी
2025
बुधवार 12फरवरी
2025
शुक्रवार 14 फरवरी
2025
बुधवार 19 फरवरी
2025
गुरुवार 20 फरवरी
2025
गुरुवार 13मार्च
मंगलवार
2025
18मार्च
2025
गुरुवार 20मार्च
मंगलवार
2025
25मार्च
2025
शुक्रवार 28मार्च
2025
बुधवार 02अप्रैल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1586
(2)
(1)
15
महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती / हाटकेश्वर जयन्ती
वल्लभाचार्य जयन्ती
16
सेन जयन्ती
17
18
अक्षय तृतीया / परशुराम जयन्ती
19
शंकराचार्य जयन्ती (एकात्मता दिवस / दार्शनिक दिवस )
केवट जयन्ती
20
21
महाराणा प्रताप जयन्ती / छत्रसाल जयन्ती
माँ अहिल्याबाई का जन्म दिवस 22
महेश जयन्ती
23
24
ईद- उल-अदहा (ईदुज्जुहा के ठीक पूर्व का दिवस)
25
बड़ा महादेव पूजन
कबीर जयन्ती
26
27
गदीर-ए-खुम
28
वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस
रथ यात्रा
29
30
गुरु पूर्णिमा
नागपंचमी
31
32
गोस्वामी तुलसीदास जयन्ती
33
दुर्गादास राठौर जयन्ती
बलराम जयन्ती
34
नवाखाई
35
तेजाजी महाराज का निर्वाण दिवस तेजा दशमी 36
डोलग्यारस
37
विश्वकर्मा जयन्ती
38
39
(4) (3)
2025
शुक्रवार 11 अप्रैल
2025
गुरुवार 24अप्रैल
2025
शुक्रवार 25अप्रैल
2025
बुधवार 30अप्रैल
2025
शुक्रवार 02मई
2025
गुरुवार 15 मई
2025
गुरुवार 29मई
शनिवार
2025
31 मई
2025
बुधवार
04 जून
2025
शुक्रवार 06जून
सोमवार
2025
09जून
बुधवार
2025
11 जून
शनिवार
2025
14जून
मंगलवार
2025
24जून
2025
शुक्रवार
27 जून
गुरुवार
2025
10जुलाई
मंगलवार
2025
29जुलाई
2025
गुरुवार 31जुलाई
2025
बुधवार 13अगस्त
2025
गुरुवार 14अगस्त
शनिवार
2025
30अगस्त
मंगलवार
2025
02 सितम्बर
बुधवार
2025
03 सितम्बर
2025
बुधवार 17 सितम्बर
2025
गुरुवार 18 सितम्बर
राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस
अग्रसेन जयन्ती
40
सोमवार
2025
22 सितम्बर
मंगलवार
2025
07 अक्टूबर
महर्षि वाल्मीकी जयन्ती / महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/
41
टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.
करवाचौथ पर्व
42
43
छठ पूजा
शुक्रवार
2025
10अक्टूबर
सोमवार
2025
27 अक्टूबर 1587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1 )
मंगलवार
28 अक्टूबर 2025
44 भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
शनिवार
22 नवम्बर 2025
झलकारी जयन्ती
45
सोमवार
24 नवम्बर 2025
46 गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस
गुरुवार
27 नवम्बर 2025
संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
47
03 दिसम्बर 2025 बुधवार 48 विश्व विकलांग दिवस
गुरुवार
04 दिसम्बर 2025
49 दत्तात्रय जयन्ती / क्रांतिसूर्य टंट्या भील बलिदान दिवस
गुरुवार
18 दिसम्बर 2025
50 गुरु घासीदास जयन्ती
शनिवार
27 दिसम्बर 2025
51 महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयन्ती
बुधवार
31 दिसम्बर 2025
52 बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(2) प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को इन 52 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार 3 दिन का अवकाश दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं.
(3) जिला न्यायपालिका की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहाँ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगें.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
धरमिन्दर सिंह, रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2025
जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी , 2025
क्र.-A-118- दो-2-51-2020.-श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र.-A- 121- दो-3-63-2024. श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2024 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , निवर्तमान राज्य प्रशासनिक आधिकरण, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी. आर.-कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) के पद पर कार्यरत रहतीं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डी. आर. -कम-पी. पी. एस. के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2025.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार (एम).
क्र.-B- 151- दो-2-7-2024. श्री रविशंकर डेकाटे, ओ.एस.डी. (लेखा) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 7 से 17 जनवरी 2025 तक, ग्यारह दिन का
[ भाग 1 [ भाग 1 1589 1591
1588 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025 7 मार्च 2025
भाग 1 ] भाग 1 ] 1590
ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित को नियम 6 (1 ) की कण्डिका क्रमांक- (i ) , (ii ) एवं उच्च अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश अवकाश से लौटने पर श्री डी. एस. चौहान, प्रधान प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार क्र.-B-273- दो- 2-5-2023. श्री अतुल कुमार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि (ii ) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 130 (130/2= 65
के पश्चात्में दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक जाता है. दिनांक 4 मई 2024 Hon'ble Committee for Ser-
को दिनांक 23 से 24 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत पद पर कार्यरत रहते. पदस्थापित किया जाता है. अवकाश वेतन) .
अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 25 से 28 दिसम्बर 2024 अवकाश से लौटने पर श्री रविशंकर डेकाटे , ओ.एस.डी. 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब vice Conditions ofDistrict Judiciary (CSCDJ) अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2025 (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के द्वारा अनुमोदित (Modalities ) के अनुसार- श्री शुक्ला दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व क्र.-A-323-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद,
तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. (लेखा) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता अंतर्गत प्रदान की जाती है.
साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 दिसम्बर 2024 के उसी दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के क्र.-B- 263- दो- 2-20-2021. श्री एस. के. जोशी, मिलता था. की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को उनके खाते में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली, मुख्यालय बैढ़न
पुनः पदस्थापित किया जाता है. को दिनांक 2 से 17 जून 2024 तक के अवकाश के साथ
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 26 से तत्काल पूर्व मिलता था. सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती 273 दिवस के अर्जित अवकाश एवं 320 अर्द्धवेतन अवकाश प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार
है. 31 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 की पात्रता शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के tcyig) fnuled 23 tuojh 2025
दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 तक की ब्लाक अवधि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एस. चौहान, अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- पद पर कार्यरत रहते.
मिलता था. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान 5 जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने हेतु दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति
न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल Ø&C-482- दो-2-60-2014.- श्री राजेश कुमार शर्मा, 273 दिवस
की अनुमति प्रदान की जाती है. पदस्थापित किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविशंकर डेकाटे के आदेश क्रमांक 3-(ए ) 19-03- इक्कीस - ब (एक ), दिनांक रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक (i ) अर्जित अवकाश के एवज
उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. (लेखा) , अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जोशी , प्रधान जिला 10 से 14 फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक क्र.-B-269-दो-2-55-2024. श्री पी. सी. आर्य, प्रधान में नगद भुगतान.
के पद पर कार्यरत रहते. क्र.-A-319- दो- 3-420-80- भाग- बारह. - श्री देवेन्द्र अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को दिनांक 23 से 24
एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब (एक) 2011 , दिनांक 8 स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9
किया जाता है. मिलता था. सिंह सोलंकी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय क्र.- B- 153- दो- 2-52-2024. श्री अजय पेंदाम , अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश तथा फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज 54 (54 /2 = 27
मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर है. दिनांक 25 से 30 दिसम्बर 2024 तक, छः दिन के शीतकालीन 16 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ दिवस का पूर्ण
रजिस्ट्रार ( I& L) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को में नगद भुगतान.
2017 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 31 दिसम्बर 2024 का एक उठाने की अनुमति के साथ, दिनांक 8 की शाम से 17 फरवरी क्र.-A-325- दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री राजेश अवकाश वेतन) .
नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई -7335 , दिनांक 27 दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2024 का दो दिन का अर्जित उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के
अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 2025 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी साथ ही
मिलता था. सितम्बर 2017 को संशोधित किया जाकर , पूर्व में किये गये पद पर कार्यरत रहते. को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल प्रदान की जाती है. अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 2 जनवरी 2025 तक के क्र.-C- 341-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री संजय
अवकाश नगदीकरण के भुगतान का समायोजन माननीय प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश से लौटने पर श्री अजय पेंदाम , रजिस्ट्रार फा. क्रमांक- 1127- इक्कीस ब (एक)-2024 , राज्य शासन , सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार
उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के (I&L), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः क्र.-B-275-दो-2-23-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, जाती है. को सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2020 को पूर्व के प्रचलित
पदस्थापित किया जाता है. माननीय उच्चतम न्यायालय रिट पिटीशन (सिविल) (M) ,उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः
ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर को दिनांक 26 क्रमांक- 643-2015 , ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन पदस्थापित किया जाता है. नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. आर्य, प्रधान जिला एवं सत्र
में दिनांक 4 जनवरी 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार से 28दिसम्बर 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत शीतकालीन अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी न्यायाधीश, अशोकनगर को पुनः पदस्थापित किया जाता है. आदेश क्रमांक डी-2454 , दिनांक 7 जुलाई 2020 को
अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2024 क्र.-B-265- दो- 2-36-2021.- श्री आनंद कुमार तिवारी , विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 2024 को संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
किया जाता है. दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 20 से 25 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
मिलता था. जनवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत क्रमांक 17. दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय के दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी क्र.-A-321-दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री देवेन्द्र मिलता था. पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज
किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पेंदाम , अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत् मिलता था. एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी
सिंह सोलंकी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , जनवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा,
मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और अनुमति प्रदान की जाती है. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (M) 2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. आर्य, उपरोक्तानुसार के
जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की (I&L), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान क्रमांक-(i ), (ii ) एवं उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
विधायी कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक-1127- इक्कीस- ब कार्यरत रहते. अनुमति प्रदान की जाती है. पद पर कार्यरत रहते. क्र.-C- 351- दो-2-59-2024. श्री मोहम्मद अजहर,
(एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय रिट न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शाजापुर को शाजापुर पुनः के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' पद पर कार्यरत रहते. प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 23 से
पदस्थापित किया जाता है. क्र.-A-165- दो-2-15-2024. डॉ. धर्मेन्द्र कुमार टाडा, अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान ble Committee for Service Conditions of Dis- 28 जनवरी 2025 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015, ऑल इण्डिया जजेज माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित संकाय सदस्य (सीनियर), मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी trict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- किया जाता है. क्र.-B-271- दो-2-57-2020.श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान
किया जाता है. उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व ties) के अनुसार- श्री राजेश गुप्ता की सेवानिवृत्ति दिनांक जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 20 से 24 अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद अजहर , प्रधान एम.व्ही.आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी.पी.एस.
2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, मंत्रिपरिषद् द्वारा दिसम्बर 2024 तक के अर्जित / शीतकालीन अवकाश के
आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च 2024 में लिए गए निर्णय मिलता था. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 31 अगस्त 2021 को उनके खाते में 259 दिवस के अर्जित जनवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित
साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , वर्ष अवकाश एवं 478 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता शेष होने किया जाता है. किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 से 19
के अनुसरण में, मध्यप्रदेश की जिला न्यायपालिका के सेवारत दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व दिनांक 1 नवम्बर 2022 से प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, 31 अक्टूबर 2024 तक की जनवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने
एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियम 6 (1 ) की कण्डिका मिलता था. ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश नगदीकरण की अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2025
अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि पद पर कार्यरत रहते. स्वीकृति प्रदान की जाती है :- कीअनुमति प्रदान की जाती है. दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
क्रमांक- (i ) , (ii) एवं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , मिलता था. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना , प्रधान जिला
के ज्ञापन क्रमांक सी-3771 , दिनांक 4 मई 2024 Hon' और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र क्र.-B-261- दो-2-23-2020. श्री के. एन. सिंह, प्रधान 259दिवस
19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के क्र.-C- 339- दो-3-420-80-भाग- बारह.- श्री संजय एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया (i) अर्जित अवकाश के एवज प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद अजहर,
ble Committee for Service Conditions of Dis- न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 20 से 23
अनुक्रमांक 9 (1- ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन शुक्ला, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जाता है. उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के में नगद भुगतान.
trict Judiciary ( CSCDJ) द्वारा अनुमोदित (Modali- क्रमांक- 3666- इक्कीस ब (एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त जनवरी 2025 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है. जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी क्र.-B-267- दो- 2-16-2010.-श्री रामकुमार चौबे , किया जाता है. (ii) अर्धवेतनिक अवकाश के एवज पद पर कार्यरत रहते. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी -82 (82/ 2 = 41
ties) के अनुसार- श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी की सेवानिवृत्ति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को दिनांक 30
दिनांक 30 सितम्बर 2017 को उनके खाते में 235 दिवस कार्य विभाग , भोपाल फा. क्रमांक -1127- इक्कीस- ब दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं में नगद भुगतान. दिवस का पूर्ण
से 31 दिसम्बर 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत शीतकालीन मिलता था. जबलपुर, दिनांक 24 जनवरी 2025
के अर्जित अवकाश एवं 574 अर्द्धवेतन अवकाश की पात्रता अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 28 से 29 दिसम्बर (एक)-2024, राज्य शासन, माननीय उच्चतम न्यायालय क्र.-B- 169- दो-2-32-2022.- श्री मनीष शर्मा, संकाय सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित अवकाश वेतन).
शेष होने से 300 दिवस (तीन सौ दिवस) के अवकाश 2024 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 , ऑल इण्डिया सदस्य (जूनियर-1 ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, किया जाता है. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, क्र.-A-317-दो-2-4-2016.- श्री डी. एस . चौहान , क्र.-A-327-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री राजेश
नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:- है. उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से 28 जजेज एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 5 जनवरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 31
2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की दिसम्बर 2024 तक के अर्जित / शीतकालीन अवकाश के 4 जनवरी 2024 को दिये गए निर्देशों के परिपालन में, गुप्ता, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं. दिसम्बर 2024 के पूर्व स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
(i ) अर्जित अवकाश के एवज - 235 दिवस कोसेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2021 को पूर्व के प्रचलित दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
अनुमति प्रदान की जाती है. साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण, वर्ष मंत्रिपरिषद् द्वारा आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 11 मार्च मिलता था. अनुक्रम में दिनांक 1 से 8 जनवरी 2025 तक आठ दिन का
दिनांक 1 नवम्बर 2022 से में नगद भुगतान. 31 अक्टूबर 2024 तक की नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
2024 में लिए गए निर्णय के अनुसरण में , मध्यप्रदेश की
जिला न्यायपालिका के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 मार्च 2025
1592
आदेश क्रमांक ए / 3129 , दिनांक 8 सितम्बर 2021 को क्र.-B-429- दो-2-44-2015.-डॉ. कुलदीप जैन,
संशोधित किया जाकर, पूर्व में किये गये अवकाश नगदीकरण प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 17 से
28 फरवरी 2025 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश
के भुगतान का समायोजन माननीय उच्चतम न्यायालय रिट स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15
पिटीशन (सिविल) क्रमांक-643-2015 ऑल इण्डिया जजेज एवं 16 फरवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक
एसोसिएशन विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 4 जनवरी 1 एवं 2 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने
2024 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है. कीअनुमति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 25 जनवरी 2025 अवकाश से लौटने पर डॉ. कुलदीप जैन, प्रधान न्यायाधीश,
कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया
जाता है.
क्र.-A- 352- दो-2-73-2023 . श्री अशोक गुप्ता,
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 27 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
से 31 जनवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
स्वीकृत किया जाता है. मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गुप्ता, प्रधान प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. कुलदीप जैन, उपरोक्तानुसार
न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
किया जाता है. रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2025
दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व क्र.- B- 518- दो- 2-12-2024. श्री उमेश पाण्डव,
मिलता था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 11 से
17 जनवरी 2025 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक गुप्ता , उपरोक्तानुसार स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश
रहते.
के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र.-A-354- दो-2-75-2017.-श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, अवकाश से लौटने पर श्री उमेश पाण्डव , प्रधान जिला एवं
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 4 से 8 सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया
फरवरी 2025 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत जाता है.
किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3
फरवरी 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
अनुमति प्रदान की जाती है. मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश पाण्डव, उपरोक्तानुसार
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के
पदस्थापित किया जाता है. पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
दर से देय होगा , जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व एम. व्ही. आर. बालाजी शर्मा, डी.आर.- कम-पी.पी.एस.
मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.