इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 77]
भोपाल, बुधवार, दिनांक12 मार्च 2025- फाल्गुन 21 , शक 1947
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2025
क्र. 4518- मप्रविस -16-विधान-2025.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश दिनियोग विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) को उससे संबंद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है. तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
153 154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2025
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक १ सन् २०२५
मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, २०२५
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२५ है .
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से , अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ छः करोड़ उनयासी लाख पांच सौ उनतीस होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये , जो अनुसूची के कॉलम ( २) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के दौरान दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए राज्य की संचित निधि में से रु १,६२,०६,७६,००,५२६ का दिया जाना .
विनियोग .
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में , वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)
(२) सेवाएं और प्रयोजन
(१) अनुदान का
(आंकड़े रुपये में)
(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि पर भारित
योग
विधाान सभा द्वारा मतदत्त
संख्यांक
पूंजी भारित विनियोग-लोक ऋण ००६. वित्त
राजस्व
००६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
राजस्व पूंजी
०१० . वन
राजस्व पूंजी रुपये
रुपये रुपये
२००
२००
१०० १००
३०० ३०० ३००
३००
१,३१,६२,४४,०००
२,६३,०३,०००
१,३१,६२,४४,०০০ २,६३,०३,०००
०११ .
राजस्व औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन .
७,२६,००,००,०০০
७,२६,००,००,०००
०१२. ऊर्जा
४२,३४,८०,००,४००
४२,३४,८०,००,४००
राजस्व पूंजी
३०० ३०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2025
( 9)
(२)
रुपये
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास
राजस्व
१,१००
२००
पूंजी
०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
राजस्व
154(1)
(३)
रुपये
रुपये
१,१००
२००
१,२४,३२,१०,२१६
०१७. सहकारिता
राजस्व
५,६०,३२२
१,२४,३८,००,५४१
३४,५०,००,०००
०१८. श्रम
राजस्व
०२० . लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
राजस्व
३४,५०,००,०००
३०,००,००,८००
पूंजी
२८,४४,७०,००,१००
०२२ . नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
३०,००,००,८०० २८,४४,७०,००,१००
५,३८,००,२००
४००
पूंजी
०२३ जल संसाधन
पूंजी
५,३८,००,२००
४००
१०,००,००,००,০০০
०२४ . लोक निर्माण कार्य
राजस्व
पूंजी
१,८१,००,००,०০০
१,८१,००,००,०০০
१२,६२,००,००,০০০
०३०. ग्रामीण विकास
पूंजी
५,০০,০০,০০,০০০ १७,६२,००,००,০০০
८,०५,३६,००,०००
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
राजस्व
१,६००
पूंजी
८,००,००,३०० ०३३. जनजातीय कार्य
राजस्व
८,०५,३६,००,০০০
१,६००
८,००,००,३००
८३,००,००,०००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
८३,००,००,०००
१०,७५,८०,००,০০০
०३६. खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण
पूंजी
१०,७५,८०,००,০০০
२०,००,००,००,০০০
०४३. खेल और युवा कल्याण
१००
पूंजी
०४४. उच्च शिक्षा
पूंजी
राजस्व
०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार
२०,००,००,००,০০০
१००
१४,३६,५६०
१४,३६,५६०
१,७१,४४,१०,०२८
१,७१,४४,१०,०२८ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मार्च 2025
154(2)
(२)
(9 )
(३)
रुपये रुपये
रुपये
०४८ . नर्मदा घाटी विकास
राजस्व
१६,६०,००,०००
१६,६०,००,०००
२८,६४,५०,००,०০০
२८,६४,५०,००,০০০
पूंजी
०४६. अनुसूचित जाति कल्याण
राजस्व
५०,००,০০,০০০
०५०. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
राजस्व
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
राजस्व
३,८०,००,००,०००
३,८०,००,००,०००
राजस्व :
७८,८६,१२,५६,०६६ ५,६०,३२२
७८,८६,०६,६८,७४७
योग
१,१३,१७,६६,४१,४६० ५,००,१४,३६,७६०
१,०८, १७,५२,०४,७००
पूंजी :
१,६२,०६,७६,००,५२६ ५,००,२०,२७,०८२
१,८७,०६,५८,७३,४४७
वृहदू योग :
उद्देश्यों और कारणों का कथन
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिये अपेक्षित है .
२ . अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
तारीख ०६ मार्च , २०२५ .
जगदीश देवड़ा भारसाधक सदस्य.
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के खण्ड ( ३) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. " .
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.