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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मार्च 2025- फाल्गुन 26, शक 1946
क्रमांक 83]
विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2025
क्र. 5196- मप्रविस - 16- विधान-2025. मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) जो विधान सभा में दिनांक 17 मार्च 2025 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी . सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा .
165 166
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2025
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ३ सन् २०२५
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन) विधेयक , २०२५
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ को और संशोधित करने हेतु विधेयक .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
संक्षिप्त नाम.
१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश ( संशोधन) अधिनियम, २०२५ है .
(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा .
धारा ६६ ( क) का अन्तःस्थापन .
२. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ (क्रमांक २३ सन् १६७३) की धारा ६६ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए , अर्थात्ः-
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अन्य अभिकरण .
" ६६क . इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , राज्य सरकार , यदि वह लोकहित में यह आवश्यक समझती है , तो अधिसूचना द्वारा , किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र सहित , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए , विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु अंकित कर सकेगी और किसी शासकीय अभिकरण या किसी शासकीय स्वामित्व की कंपनी या स्थानीय निकाय को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के रूप में अभिहित कर सकेगी . ऐसी परियोजना धारा ५० में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार विकसित की जाएगी , और निम्नलिखित में से एक मानदंड को पूरा करेगीः-
(एक) परियोजना क्षेत्र ४० हेक्टेयर से अधिक हो; या
(दो) प्रशासनिक अनुमोदन अनुसार परियोजना व्यय ५०० करोड़ से अधिक हो.
ऐसे प्राधिकरण के कृत्य धारा ६४ की उपधारा ( १) के अधीन इस प्रकार अधिसूचित क्षेत्र के विकास के प्रयोजन के लिए, धारा ६८ में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे . " .
उद्देश्य एवं कारण
मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १६७३ (क्रमांक २३ सन् १६७३) में , किसी क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के लिए उपबंध है . विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यान्वयन हेतु विकास योजना तैयार करता है और विकास योजना के प्रस्तावों का कार्यान्वयन करता है . उक्त अधिनियम की धारा ६६ विशेष क्षेत्र में किसी शासकीय स्वामित्व की कंपनी या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्रारंभ किए जाने के लिए किसी अधोसंरचना विकास परियोजना के विकास के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का स्पष्ट करने के उद्देश्य के साथ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के निगमन के लिए उपबंध करती है . लोकहित में किसी अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र के विकास करने के आशय से, नई धारा ६६ - क को मूल अधिनियम में अन्तःस्थापित किए जाने की आवश्यकता है . अतएव , उक्त अधिनियम में यथोचित् संशोधन करना प्रस्तावित है .
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .
भोपाल :
कैलाश विजयवर्गीय
भारसाधक सदस्य .
तारीख : १२ मार्च , २०२५ .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2025
166(1)
प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन
प्रस्तावित विधेयक के खण्ड -२ द्वारा किसी बड़े अधोसंरचना विकास परियोजना क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र सहित विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी विधायनी शक्तियों का प्रत्ययोजन राज्य सरकार को किया जा रहा है जो सामान्य स्वरूप का होगा .
ए . पी . सिंह प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.