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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025- फाल्गुन 27 , शक 1946
क्रमांक 86]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2025
क्र. 3434-49- इक्कीस अ(प्रा .).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 मार्च 2025 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
171 172
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १० सन् २०२५
मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२५
[ दिनांक १८ मार्च, २०२५ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " में दिनांक १८ मार्च, २०२५ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .
भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमितहोः-
संक्षिप्त नाम .
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०२५ है .
२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये उन्नीस हजार दो सौ छः करोड़ उनयासी लाख पांच सौ उनतीस होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये , जो अनुसूची के कॉलम ( २) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के
दौरान दिए जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी .
वित्तीय वर्ष २०२४-२०२५ के लिए राज्य की संचित रु निधि में से १,६२,०६,७६,००,५२६ का दिया जाना .
विनियोग .
३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में , वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी .
अनुसूची
(धारा २ और ३ देखिये)
(9)
(२)
सेवाएं और प्रयोजन
अनुदान का
(आंकड़े रुपये में)
(३)
निम्नलिखित से अनधिक राशियां
संचित निधि पर भारित
योग
विधान सभा द्वारा मतदत्त
संख्यांक
पूंजी भारित विनियोग- लोक ऋण
००६. वित्त
राजस्व
००६. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
राजस्व पूंजी
०१०. वन
राजस्व
रुपये
रुपये रुपये
२००
२००
१०० १००
३०० ३००
३०० ३००
१,३१,६२,४४,०००
१,३१,६२,४४,०००
पूंजी
राजस्व ०११ . औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन .
२,६३,०३,००० २,६३,०३,०००
७,२६,००,००,०০০
०१२. ऊर्जा
राजस्व
७,२६,००,००,०००
४२,३४,८०,००,४००
४२,३४,८०,००,४००
पूंजी
३०० ३०० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
( 9 )
(२)
रुपये
०१३. किसान कल्याण तथा कृषि विकास
राजस्व
१,१००
पूंजी
२००
०१६. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास
राजस्व
172(1 )
(३)
रुपये
रुपये
१,१००
२००
१,२४,३२,१०,२१६
०१७. सहकारिता
राजस्व
५,६०,३२२
१,२४,३८,००,५४१
३४,५०,००,०००
०१८. श्रम
राजस्व
३४,५०,००,०००
६,००,००,००,०০০
०२०. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
राजस्व
३०,००,००,८००
पूंजी
३०,००,००,८००
२८,४४,७०,००,१००
०२२. नगरीय विकास एवं आवास
राजस्व
२८,४४,७०,००,१००
५,३८,००,२००
४००
पूंजी
०२३ जल संसाधन
पूंजी
०२४. लोक निर्माण कार्य
५,३८,००,२००
४००
१,८१,००,००,०००
राजस्व पूंजी
१,८१,००,००,०০০
१२,६२,००,००,০০০
०३०. ग्रामीण विकास
पूंजी
१७,६२,००,००,০০০
८,०५,३६,००,०০০
०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
राजस्व
१,६००
पूंजी
८,०५,३६,००,०००
१,६००
८,००,००,३००
०३३. जनजातीय कार्य
राजस्व
८,००,००,३००
८३,००,००,०००
०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
राजस्व
८३,००,००,०००
१०,७५,८०,००,०০০
०३६. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण
पूंजी
१०,७५,८०,००,০০০
२०,००,००,००,০০০
०४३. खेल और युवा कल्याण
पूंजी
१०० ०४४. उच्च शिक्षा
पूंजी
०४७. तकनीकी शिक्षा , कौशल
राजस्व
विकास एवं रोजगार
२०,००,००,००,০০০
१००
१४,३६,५६०
१४,३६,५६०
१,७१,४४,१०,०२८
१,७१,४४,१०,०२८ मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 मार्च 2025
172(2)
(३)
( 9)
रुपये
रुपये
रुपये
०४८ . नर्मदा घाटी विकास
राजस्व
१६,६०,००,०००
१६,६०,००,०००
पूंजी
२८,६४,५०,००,०০০
२८,६४,५०,००,০০০
०४६. अनुसूचित जाति कल्याण
राजस्व
५०,০০,০০,০০০
०५० . उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण
राजस्व
०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण
३,८०,००,००,०০০০
राजस्व
३,८०,००,००,০০০
राजस्व :
५,६०,३२२ ७८,८६,१२,५६,०६६
७८,८६,०६,६८,७४७
योग
पूंजी :
१,१३,१७,६६,४१,४६०
५,००,१४,३६,७६०
१,०८, १७,५२,०४,७००
१,६२,०६,७६,००,५२६
५,००,२०,२७,०८२
१,८७,०६,५८,७३,४४७
वृहद् योग :
भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2025
क्र. 3434-49- इक्कीस-अ (प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अतिरिक्त सचिव.
172(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
MADHYA PRADESH ACT
No. 10 OF 2025
THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT , 2025
[ Received the assent of the Governor on the 18th March , 2025 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 18th March , 2025. ]
An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2024-2025 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy - sixth year of the Republic of India as follows: -
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act , 2025 .
Issue of Rs . 1,92,06,79,00,529 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2024-2025 .
2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs . Nineteen thousand two hundred six crore seventy nine lakh five hundred twenty nine towards defraying the several charges which shall come in the course of payment during the Financial Year 2024-2025 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule .
Appropriation.
3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year .
THE SCHEDULE (See Sections 2 and 3)
(2) Services and purposes (1) No. ofVote
(3) Sums not exceeding
Total
Charged on the Consolidated Fund
Voted by the
Legislative
Assembly
Charged Appropriation- Public Debt .
Capital
Finance
006.
Revenue
009. New and Renewable Energy
Revenue
Capital
010. Forest
Revenue
Rs .
Rs .
Rs .
200
200
0
100
0
100
300
0
300
0
300 300
0
1,31,92,44,000
1,31,92,44,000
Capital
0
2,93,03,000 2,93,03,000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
172(4)
(9)
011. Industrial Policy and Investment Promotion .
रुपये रुपये
रुपये
0
7,26,00,00,000
Revenue 7,26,00,00,000
012. Energy
0
42,34,80,00,400
Revenue 42,34,80,00,400
Capital
013. Farmers Welfare and Agricultural Development .
Revenue
Capital
016. Fisherman Welfare and Fisheries Development .
300
0
300
0
1,100 1,100
200 200
0
1,24,38,00,541
5,90,322
Revenue 1,24,32,10,219
017. Co - operation
0
34,50,00,000
Revenue 34,50,00,000
018. Labour
0
Revenue 6,00,00,00,000
020. Public Health Engineering
30,00,00,800
0
Revenue
30,00,00,800
28,44,70,00,100
Capital 28,44,70,00,100
022. Urban Development and Housing.
0
5,38,00,200
Revenue
5,38,00,200
Capital
023. Water Resources
400
0
400
0
Capital 10,00,00,00,000
024. Public Works
Revenue
0
1,81,00,00,000
1,81,00,00,000
17,92,00,00,000
12,92,00,00,000
Capital
030. Rural Development
0
8,05,39,00,000
Capital
8,05,39,00,000
031. Planning , Economics and Statistics .
Revenue
0
1,600 1,600
0 8,00,00,300 8,00,00,300
Capital
033. Tribal Affairs
0 83,00,00,000
Revenue
83,00,00,000
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
172(5)
(३)
(२)
(9)
रुपये
रुपये
रुपये
035. Micro , Small & Medium Enterprises.
0
10,75,80,00,000
Revenue 10,75,80,00,000
039. Food , Civil Supplies and Consumer Protection .
0
Capital 20,00,00,00,000
043. Sports and Youth Welfare
100
0
100
Capital
044. Higher Education
0
14,36,560
14,36,560
Capital
047. Technical Education , Skill Development and Employment.
0
Revenue 1,71,44,10,028
1,71,44,10,028
048. Narmada Valley Development .
0
16,90,00,000
Revenue
16,90,00,000
0
28,64,50,00,000
Capital
28,64,50,00,000
049. Scheduled Caste Welfare
0
Revenue
050. Horticulture And Food Processing.
0
Revenue
054. Backward Classes Welfare
0
3,80,00,00,000
Revenue 3,80,00,00,000
78,89,12,59,069 Revenue
78,89,06,68,747
5,90,322
Total
1,13,17,66,41,460
5,00,14,36,760
1,08,17,52,04,700
{
Capital
Grand Total
5,00,20,27,082 1,92,06,79,00,529
1,87,06,58,73,447
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