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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 89]
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 मार्च 2025- फाल्गुन 27, शक 1946
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025
F. No. 3-3-4-0004-2025- Sec- 1-पांच ( CT) ( 12) -मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) , की धारा 171 की उपधारा ( 2 ) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल , 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त धारा में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बारे में जांच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रुप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है.
2. यह अधिसूचना 30 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त मानी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2025
क्र. 3-3-4-0004-2025- Sec - 1- पांच (CT) ( 12 ) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. 3-3-4-0004-2025-Sec-1-पांच (CT) ( 12 ) , दिनांक 18 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.
177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 मार्च 2025
178
Bhopal , the 18th March 2025
F. No. 3-3-4-0004-2025 - Sec - 1 - V ( CT) ( 12 ) . In exercise of the powers conferred by proviso to sub - section (2) of Section 171 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Goods and Services Tax Council , hereby appoints the 1 day of April , 2025 as the date from which the Authority referred to in the said section shall not accept any request for examination as to whether input tax credits awailed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by that registered person .
2. This notification shall be deemed to have come into force from 30th September 2024 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , VANDANA SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025 .