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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 12, Part Part 1, 21 March 2025

Published 21 March 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
12
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-03-21.12.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025 - फाल्गुन 30 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2025

क्र. ई-5-1101 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, (2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर कादिनांक 3 से 7 मार्च 2025 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 1 , 2 एवं 8 , 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-1174- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर का दिनांक 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 से 12 मार्च 2025 तक, दस दिन के एक्स- इंडिया अवकाश को सम्मिलित करते हुये ( दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

1919

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1920

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025

क्र. ई- 5-816 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मऊगंज का दिनांक 19 से 25 फरवरी 2025 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मऊगंज की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मऊगंज का प्रभार डॉ. सौरभ संजय सोनवणे , भाप्रसे ( 2017 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला मऊगंज काकार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025

क्र. ई- 5-630 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 4 से 7 मार्च 2025 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 8-9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( माअप्र ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव , कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे एवं श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 5-870- आयएएस- लीव-5- एक. श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, लिमिटेड, जबलपुर का दिनांक 17 से 28 मार्च 2025 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16 मार्च 2025 केसार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अविनाश लवानिया , भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

1921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025 क्र. ई- 1-23-2025-5-एक. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 17-1-2025 - EO ( MM - I) , दिनांक 17 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, श्री पंकज जैन, भाप्रसे ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Coal & Mines ( Shri G. Kishan Reddy ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .

भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2025

क्र. ई-5-816- आयएएस- लीव-5- एक. श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, (2005 ) , आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का दिनांक 7 से 25 अप्रैल 2025 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 5, 6 एवं 26, 27 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

क्र. ई- 1-193-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक6-1-2025- EO (MM- I) , दिनांक 31 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, श्रीमती प्रियंका दास , भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं Deputy Director ( Senior) , Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration ( LBSNAA) , Mussoorie के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले होके लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .

(2) श्री संजीव सिंह , भाप्रसे, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, (2010) , कलेक्टर, जिला भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई- 1-239-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे मेट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्रमांक

मुख्य सचिव वेतनमान में

पदोन्नति पर पदस्थापना

अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना

(3)

(2)

(1)

अपर मुख्य सचिव,

1.

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. (4) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल

मध्यप्रदेश शासन,

नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .

श्री संजय कुमार शुक्ल ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 मार्च 2025 से प्रभावशील होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1922

भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025

क्र. ई- 5-1116 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे ( 2018 ) , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का दिनांक 24 फरवरी से 22 अगस्त 2025 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मिलता था. (3 ) अवकाशकाल में श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र. ई- 5-888 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री भरत यादव , भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 27 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 8 , 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री भरत यादव , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री भरत यादव, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री भरत यादव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025

क्र. GAD -6-0015-2025-GAD - 1- एक (GAD) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय , न्याय विभाग , ( नियुक्ति डिवीजन ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K. 13025-01-2022- U.S.II , दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री आशीष श्रोती की नियुक्ति मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.

गया है . (2) माननीय न्यायाधिपति श्री आशीष श्रोती द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. 1-218584-2025-2602793-GAD-एक. माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) -1 , मध्यप्रदेश , ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-

अर्द्ध वेतन अवकाश

अर्जित अवकाश ( पूर्ण वेतन तभा भत्तों सहित अवकाश ) 282

पूर्व सेवा का अवकाश बैलेंस 191

उच्च न्यायालय की सेवा

[उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्तें ) अवधि का अवकाश बैलेंस 76

अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .

1923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

(2 ) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक एल- 12023-2012 -जस , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुरूप अधिकतम 282+18 =300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. GAD -6-0001-2024- GAD - 1 - One ( GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-853 ( दो- 1-19-2024 ) , दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में , दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt. (ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है.

क्र. GAD- 6-0007-2024-GAD - 1 - One (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में कार्यालय , महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) -1 , मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-

अर्जित अवकाश ( पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश ) अर्द्ध वेतन अवकाश

140

उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अवकाश बैलेंस

[उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .

(2 ) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक एल - 12023-2012- जस. , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुरूप अधिकतम सत्तर दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. GAD-6-0012-2025- GAD - 1 - One ( GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री दुप्पाला वेंकट रमन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक ए-794 ( दो- 1-20-2023 ) , दिनांक 8 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 31 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. GAD -6-0013-2025- GAD - 1 - One (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-855 ( दो-1-21-2023 ), दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 4 से 7 फरवरी 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. GAD- 6-0014-2025 -GAD - 1 - One (GAD).- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर . - कम- पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-857 ( दो- 1-22-2023 ) , दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt . (ए ) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1924

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2025

क्र. GAD -6-0006-2025 - GAD - 1 - One (GAD ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को एल. टी . सी. का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की अंकित तिथि " दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2024 तक " को संशोधित करते हुए " दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक " पढ़ा जावे.

(2 ) शेष यथावत् रहेगा .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2025

फा. क्र. 969 - इक्कीस - ब ( एक ) -2025 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस ब ( एक) 2051 - 2016, दिनांक 6 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 17 जून , 2016 को प्रकाशित हुई थी , को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) 2252 / 2020 , दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में 11 सितम्बर , 2020 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री अरविन्द कुमार शर्मा , तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् :-

सारणी

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायाधीश का नाम

अनुक्रमांक

(4)

(2)

(1)

मुख्यालय का नाम (3) भोपाल

"1.

श्रीमती नीलम शुक्ला, उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.

भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , दतिया, टीकमगढ़ , विदिशा , छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़ , हरदा , श्योपुर एवं अशोकनगर. ".

F. N. 969 -XXI -B ( one )-2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in partial supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI- B ( one) -2051-2016, dated 6th June , 2016 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 17th June , 2016 & in supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI - B ( one ) -2252-2020 , dated 31 August , 2020 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th September , 2020, the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the District and Additional Sessions Judge specified in column (2 ) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof in place of Shri Arvind Kumar Sharma IIIrd District and Additional Sessions Judge , Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to him by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :-

1925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

TABLE

S. No.

Jurisdiction of Special Court (4)

Head Quarter

(3)

Name of Judge (2)

Bhopal

(1) " 1 .

Smt. Neelam Shukla , XIXthDistrict & Additional Sessions Judge, Bhopal .

Bhopal , Sehore, Raisen , Gwalior, Bhind , Morena , Shivpuri , Datia , Tikamgarh , Vidisha , Chhatarpur, Betul , Narmadapuram , Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur , and Ashoknagar. " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2025

क्र. 1-1-1-0002-2025 - Sec- 1- आठ (TRP) 501.- मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 968- 2025- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीन, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की सेवाएं अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपी गई है.

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष सिंह, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 30-08-2002- दस- 3.- मध्यप्रदेश अभिवहन ( वनोपज ) नियम, 2000 के नियम 3 ( ख ) के तहत जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 मई 2005 , दिनांक 11 अप्रैल 2007 , दिनांक 24 सितम्बर 2015 एवं दिनांक 11 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार, एतद्वारा निरस्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 30-08-2002- दस-3 (Part- 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेच 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 30-08-2002 - दस-3 , दिनांक 11 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 11th March 2025

No. F 30-08-2002-X - 3 . The State Government hereby revoke the notifications of the department issued on May 16, 2005 , April 11 , 2007 , September 24, 2015 and April 11 , 2017 under the Rule 3( b ) of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce ) Rules , 2000 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .

1926

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/ 7/0012/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूचीमेंमें उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

जिला-सागर

वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)

अ.क्र

वनखण्ड की भूमि काविवरण

ग्राम का नाम

तहसील - सागर वन परिक्षेत्र-सागर

वनखण्ड की सीमाए

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान मद

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1 मोकलपुर मोकलपुर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

8/1/2 (S) 32.676

शासकीय वनविभाग मध्यप्रदेश शासन

योग:-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।

32.676

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.10.2024 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग, सागर की स्वीकृत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित रकवा 25.2764 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अंतर्गत प्राप्त गैर वनभूमि पटवारी हल्का नम्बर -120 , खसरा नम्बर-8/1 /2(S) रकवा 32.676 हेक्टेयर तहसील-सागर के अंतर्गत ग्राम-मोकलपुर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0017/3/20( 3) वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 06.06.11.2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्यकारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- नायब तहसीलदार सुरखी के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।

2. सामुदायिक अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं ।

अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2025

क्र. PCCF - 7-0012-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0012-2025- FLR- PCCF, दिनांक 12 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 12th March 2025

No./PCCF/7/0012/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby

section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time .

SCHEDULE

District-Sagar

ForestDivision- South Sagar Tehsil- Sagar

Forest Range- Sagar

Details of land Included

Forest Block Boundaries

Khasra No.

Present head ofland

Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Area in He.

32.676

8/1/2(S)

Mokalpur

Mokalpur

Government, Forest Department M.P. North- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 1 to 2 of Proposed Protected Forest Block.

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 7 of Proposed Protected Forest Block .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 8 of Proposed Protected Forest Block .

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 1 of Proposed Protected Forest Block.

TOTAL 32.676

(A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change , Government of India , New Delhi order dated 31-10- 2024 (In Principal approval ) in lieu of 25.2764 hectare affected forest land under the sanctioned project of Jera Medium Irrigation Project of Bina PMU Water ResourceDivision Sagar (M.P. ) , the above mentioned non forest land of 32.676 hectare Patwari Halka No. - 120 , Khasra No. 8/1/2 (S ) is transferred or muted in favor ofM.P. Govt . , Forest Departmentby Collector Sagar order no . 0017 /A/20( 3 ) year2023-24 dated 06-11-2024 for the purpose of compensatory afforestation .

2- Details of other reasons- Nil

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate ofNayab Tehsildar Surkhi District Sagar are as under: -

1.Rights of individuals: - nil .

2. Rights of communities: - nil.

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29

ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1928

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

क्रमांक/ PCCF/7 /0095/2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

//अनुसूची//

जिला-शिवपुरी

वनमण्डल-शिवपुरी

अ.क्र.

वनमण्डल की भूमि का विवरण

खसरा क्रमांक

नाम ग्राम का का भूमिका का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम प्रस्तावित

ढकरौरा

१

ढकरोरा

राजस्व भूमि तहसील - कोलारस

वन परिक्षेत्र कोलारस

विनखण्ड कीसीमाऐ

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

5.10 15.33 3.20 28.45

408 411 495 501/2

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

उत्तर- आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 54 व 55 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 27 से आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 59 व 60 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की वन सीमा ।

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा।

52.08

1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ .नम्बर 8-395/84- एफ सी /दिनांक 16.04.2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 340.846 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.08 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक 54/2006-07/120 (3 ) आदेश दिनांक 12.04.2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने केकारण।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक

2. सामुदायिक अधिकारः निरंक

अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025

क्र. PCCF - 7-0095-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0095-2025 - FLR- PCCF दिनांक 13 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th March 2025

No./PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

Tahsil : - Kolaras

District :- Shivpuri

ForestRange: -Kolaras

Forest Division : - Shivpuri

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Proposed S.N. Nameof Forest Block

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

Dhakrora

Area (Hectare)

5.10

408 , 411 ,

Dhakrora

1

Revenue Land 15.33

495, 501/2

3.20

28.45

North- Forest Boundary from Pillar No. 27 of proposed protected forest block situated between pillar no. 54 and 55 of RF block Akoda to Pillar No. 1 of proposed protected forest block situated between pillar no. 59 and 60 of RF block Akoda .

East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 16 of Proposed Protected Forest Block.

South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 20 ofProposed Protected Forest Block.

West Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 20 to 27 ofProposed Protected Forest Block.

52.06

Total

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India Ministry of Environment , Forestand Climate Change New Delhi of order No F.No. 8-395/84- F C dated 16-04-2004 and in lieu of 340.846 hectare of affected forest land under the sanctioned Mahuar Medium Irrigation Project of Executive Engineer WR Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 52.08 hectare transferred or mutated in favor ofM.P. Govt . , Forest Department by The Collector Shivpuri order No 54/2006-07/A/20 ( 3) dated 12-04-2007 for the purpose of Compensatory afforestation .

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Kolaras areas under-

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil .

Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1930

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/ 0259/2024- FLR - PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927

(क्रमांक-16 सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-खरगोन

तहसील- बडवाह

वन परिक्षेत्र- बलवाडा

वनमण्डल - बडवाह ( सामान्य)

अ.क्रं.

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

खसरा क्रं.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

1

245 7.080

लौंदी-बी

शासकीय चरनोई

उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से मुनारा क्र. 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।

राजस्व ग्राम लौंदी-बी

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से मुनारा क्र. 14 तक कीकृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

योग

7.080

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 26 तक व 26 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC 006/2016 - BHO/ 416 दिनांक 27/04/2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना में प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में खसरा क्रमांक 245 कुल 7.080 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.080 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/2015 दिनांक 07/10/2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/ 2015 दिनांक 07/10/2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

- व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2- सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन

घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

1931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025

क्र. PCCF -7-0259-2024 - FLR - PCCF Part ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0259-2024- FLR-PCCF Part ( 1 ) , दिनांक10 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 10th March 2025

No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(1 ) ::In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government ispleased to declare , under provisions of Chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.

SCHEDULE

District- Khargone Forest Division - Barwaha

Tehsil - Barwaha Forest Range- Balwada

ForestBlock Boundaries

Details of Land included

Khasra No.

Area

(Hectare )

Name Village head of

of Present land

S. Name of N. Proposed Forest Block

5

4

3

2

1

245 1 Londi - B

Govt . Charnoi Land

Revenue village Londi -B

Total

7

6

7.080 North Artificial Forest boundary from Pillar No. 23 to 19 of Proposed Protected ForestBlock.

East Artificial Forest boundary from Pillar No. 19 to 14 of Proposed Protected Forest Block.

7.080

South Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 1 of Proposed Protected Forest Block.

West - Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 26 and from 26 to 23 of Proposed Protected ForestBlock.

(A) Reason for publication of Notification:-

1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6- MPC 006/2016- BHO/416dated 27/04/2016, in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa-Gambhir Link Pariyojna , the above mentioned non- forest land of area 7.080 hectares in Khasra Number 245 was transferred/mutated. in favour of Forest Department , M.P. Governmentby Collector Khargone through order no./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for purpose of compensatory afforestation .

2-Details of other Reasons :- Nil

(B) The Khasra - wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone (Designation of Competent Revenue officer ) are as under.

(1) Individual Rights : There is no Personal Right on the said land. (2) Community Rights : There is no Community Right on the said land .

Thereforethe above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1932

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 12 मार्च 2025 क्र. 2836 - सा.ले.- 2025

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 557/1066535/2023/बी-3 /दो, राज्य शासन एतद् द्वारा जिला खरगोन के शहर खरगोन में नवीन थाना जैतापुर खोलने की स्वीकृति दी जाने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 2 ( 1 ) के खंड (प) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचें 'दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों कों प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपातंरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद् व्दारा "मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से: -

1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये है अपवर्जितकरती, और

2. नवीन पुलिस थाना जैतापुर, थाना मेनगांव जो कि जिला खरगोन की तहसील खरगोन में है थाना जैतापुर घोषित करती है, और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कालम नंबर (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये है, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होगेः-

:: सारणी::

स्थानीय क्षेत्रों के नाम

स.क. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया हैं ।

3

2

1

1. जैतापुर

2. मेहरजा

थाना मेनगांव एवं थाना कोतवाली खरगोन तहसील खरगोन जिला खरगोन

3. नागझिरी

4. बडगांव

5. मांगरूल खुर्द

6. ठिबगांव बुजुर्ग

7. राजपुरा

8. काजलपुरा

9. गोपालपुरा

10. बलवाडीप्रेमनगर

11. बीड खुर्द

12. बीड बुजुर्ग

13. बिजलगांव

14.डोगरगांव

15. खेडीखानपुरा

16.खेड़ीखुर्द

17. ठिबगांव खुर्द

18. मगरीया

19.सोनीपुरा

20. भोकलेकालोनी खरगोन

21. सरस्वती कालोनी खरगोन

22. वृंदावन कालोनी खरगोन

23. रामकृष्ण कालोनी खरगोन

24.विवेकानंद कालोनी खरगोन 1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

No. 2836- S . W.- 2025

25. गावशिंदे कालोनी खरगोन 26. चौहान की बाडी खरगोन

27. न्यूऑफीसर कालोनी खरगोन 28. चमेली की बाडी खरगोन

29. डी.आर.पी.लाईन खरगोन 30. जिला अस्पताल खरगोन 31. अवनी ग्राम खरगोन

32. श्रीनाथ कालोनी खरगोन 33. राजवाडा कालोनी खरगोन

34. विष्णुपुरी कालोनी खरगोन 35. गौरीधाम कालोनी खरगोन

Inexercise of the powers conferred by clause (p ) of section 2 (1 ) of the Indian Civil Defense Code, 2023 and in partial modification of the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, in view of the approval given by the order No. 557/ 1066535/2023 /B - 3 / 2 of the Government of Madhya Pradesh HomeDepartment Ministry Valbh Bhawan Bhopal for opening a new police station Jaitapur in the city of Khargone in District Khargone , the State Government , hereinby , makes the following amendments to the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, from the date of publication of this notification in the"Madhya Pradesh Gazette" : - (1) Excludes local areas from the police station mentioned in column (2) of theTable below, the local areas specified in the column ( 3 ) thereof, and (2) Hereby declares new Police Station Jaitapur, Police Station Mengaon situated in Tehsil Khargone , District Khargone as Police Station Jaitapur and directs that the local area specified in column number (3 ) of the above table shall be included

:: Table::

S.No. Name of the Police Station (with Tehsil & Dist . )from which excluded

2

1

Khargone , Tehsil Khargone , Police station Mengaon and Police station Kotwali District Khargone.

Local Areas NameOf Village

3

1. Jaitapur

2. Meharja

3. Nagjhiri

4. Badgaon

5. Mangrul Khurd

6. Thibgaon Bujurg 7. Rajpura [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1934

3

2

1

8. Kajalpura

9. Gopalpura

10. Balwadi Premnagar

11. Beed Khurd

12. Beed Bujurg

13. Bijalgaon

14. Dongargaon

15. Khedi Khanpura

16. Khedi Khurd

17. Thibgaon Khurd

18.Magaria

19. Sonipura

20. Bhokle Colony Khargone

21. Saraswati Colony Khargone

22. Vrindavan Colony Khargone

23. Ramkrishna Colony Khargone

24. Vivekanand Colony Khargone

25. Gawshinde Colony Khargone

26. Chauhan Ki Baadi Khargone

27. New Officer Colony Khargone

28. Chameli Ki Baadi Khargone

29. DRP Line Khargone

30. District Hospital Khargone

31. Avni Gram Khargone

32. Shrinath Colony Khargone

33. Rajwada Colony Khargone

34. Vishnupuri Colony Khargone

35. Gouridham Colony Khargone

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भव्या मित्तल , कलेक्टर .

1935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025

क्र. 485-2025- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: -

अनुसूची

जिले का नाम

क्र.

किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम

(4)

(3)

(2)

(1)

सुश्री प्रिया शर्मा ( Jr. ) , JMFC

शिवपुरी

शिवपुरी

1

No. 485-2025 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of the District

S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter Name of the Principal Magistrate & Designation

(4)

(3)

(2)

(1)

Sushri Priya Sharma ( Jr. ) , JMFC

Shivpuri

1

Shivpuri

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1936

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 24 फरवरी 2025 क्र.-103-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में हाटपिपल्या माईको उद्ववाहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस 8 के निर्माण के लिए ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इंम्पेक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची -1

ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास

क्रमांक

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. ) में

सिंचित असिंचित

1.

5.850

0

योग 5.850

हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण हेतु

अनुसूची - 2

हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस कमांक 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण अंतर्गत ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।

ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास कं. कृषकों का नाम

भूमि का कुल रकबा

व खसरा कमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

पिता/पति

सिंचित असिंचित

सिंचित अंसिचित कुल

कुल

4

6

7

1

2

3

5

8

9

1.2500 1.2500

0

227 1.2500

0

1.2500

1 अनसुईया बाई, सोभा पिता नारायणसिंह, नितीन, सोनू, रेणु पिता शिवराजसिंह,

हरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह,

रविन्द्र पिता रणधीर सिंह जातिकोरकू

0

1.000

2

0

1.000 1.000

229/3 1.000

फुलवतीबाई पति अम्बाराम जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर

0

1.050

0

1.050 1.050

229/2 1.050

0

2.050

229/1

2.050

4

2.050

0

2.050

3 अम्बाराम पिता कसरत जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर रेवाराम पिता कसरत जाति

कोरकू नि. कृषक हीरापुर

226

0

0.21

1.010 0.21

1.010

0

5 मदन पिता अनवरसिंह जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर

0

0.29

0.850

6

0.850

0

0.29

225/1

0

5.850

7.210

0

5.850

7.210

सोभाराम पिता गोपाल जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर कुल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

1937

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरगोन जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 27 फरवरी 2025 रा.प्र.क्र.-0012-2024-25- क्र.-1173- वा.1 -री-2025

प्रारुप--ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेडियापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को. प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1938

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

0.004

18/2/1

2 खरगोन

1 खरगोन

बेडियापुर 38

                               18/3/1          0.029
                                18/5           0.016
                                19/1           0.038
                                19/2           0.020
                                25/2           0.018
                                25/1           0.016
                                 61            0.024
                                 62            0.018
                                63/1           0.017
                                65/3           0.027
                                 66            0.010
                                64/2           0.018
                                 58            0.017
                                 57            0.019
                                50/2           0.011
                                50/3           0.015
                                50/4           0.011
                                49/1           0.026
                                28/2           0.015
                               49/2/2          0.017
                                112/4          0.004
                                112/5           0.021
योग-                             23            0.411

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

1939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.-0013-2024-25- क्र.-1123-वा.1- री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रणगॉव प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1940

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

4

5

3

2

0.025

20/1

रणगॉव 26

1 खरगोन

खरगोन

 19/1            0.031
 18/2            0.027
  61             0.019
   62            0.003
  363            0.033
 313/5           0.053
  201            0.047
  203            0.009
  280            0.002
  277            0,023
  275            0.022
  270            0.008
  270            0.029
212/1/2          0.032
212/1/3          0.017
 213/1           0.010
 254/1           0.023
  253            0.014
  250            0.012
  249            0.006
  245            0.007
242/1/1          0.006
242/1/2          0.005
 242/2           0.007
241/2/1          0.011
241/2/2          0.012
  240            0.024
 572/4           0.024
 573/3           0.033
 574/1           0.011
 574/1           0.009
 574/3           0.016
  575            0.031
 576/1           0.037
 574/1           0.020
574/2/1          0.028
 580/1           0.009
580/2/1          0.016
580/2/2          0.005
581/1/2          0.040
581/3/1          0.005
 582/2           0.002
 583/1           0.012
 583/2           0.014
584/2/1          0.066
 607/4           0.008
 607/2           0.016
 608/1           0.055
  270            0.026
 269/3           0.041
 269/2           0.006
  561            0.015
   53            1.062

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है ।

1941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.-0014-2024-25- क्र.-1129-वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 . ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. गॉवसन प.ह.न- 35 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

4

2

1

0.091

68

गॉवसन 35

खरगोन

खरगोन

0.023

69/1

0.031

69/2

3

0.145 योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1942

रा.प्र.क्र.-0015-2024-25- क्र.-1157- वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला - तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पीपरी प.ह.न- 13 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

1943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

1

669

0.010

पीपरी 13

खरगोन

2 खरगोन

0.006

670/2

767

0.005

0.013

766

0.006

764

0.008

681

0.034

682

0.003

683

602

0.024

0.002

75/7

0.020

75/6

0.021

75/11

0.023

75/10

0.008

561/1

0.029

558/1

0.030

1058

0.010

1077/2

0.011

1076

0.015

1075/2

0.002

1089/1

0.018

1089/2

0.005

1096

0.010

1097

1093

0.014

0.004

1092

0.017

1157/1

427

0.016

0.049

429/2

0.090

376

0.024

374

0.527

30

कुल योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1944

रा.प्र.क्र.-0016-2024-25- क्र.-1131 - वा.1 -री-2025

प्रारुप -ख

{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. इदारपुर प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र . राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

1945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

2

1

खरगोन खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

0.025

441

इदारतपुरा 17

खरगोन
                                               439/2/2          0.052
                                               439/2/1          0.038
                                                439/1           0.033
                                                423/2           0.026
                                                 436            0.094
                                                 433            0.051
                                                 430            0.053
                                                 429            0.050
                                                 427            0.056
                                                 426            0.038
                                                 426            0.013
                                                 375/1          0.021
                                                375/2/2         0.003
                                                375/2/3          0.024
                                                375/2/4          0.015
                                                 376/7           0.022
                                                 376/8           0.029
                                                376/12           0.059
                                                  355            0.011
                                                 351/3           0.040
                                                 351/2           0.042
                                                 351/4           0.010
                                                 356/1           0.005
                                              320/1/1/2/1        0.062
                                                 316/4           0.002
                                                 316/3           0.046
                                                  314            0.023
                                                 315/1           0.015
                                                  306            0.005
                                                305/1/1          0.005
                                                 274/2           0.024
                                                 274/1           0.024
                                                 273/2           0.032
                                                 273/1           0.027

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1946

                                272/1           0.002
                                270/4           0.027
                               265/3/1          0.038
                               439/2/2          0.015
                                444/1           0.036
                                 443            0.026
                                 436            0.008
                                 437            0.030
                                 455            0.018
                                 454            0.029
                                453/1           0.011
                                453/2           0.027
                                476/2           0.037
                                477/2           0.022
                                 474            0.031
                                 473            0.006
                                 426            0.011
                                 375/1          0.034
                                374/1/1         0.001
                                  54            1.484
कुल योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

1947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.-0017-2024-25-क्र.- 1133-वा.1 - री-2025

प्रारुप -ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. टेमला प.ह.न- 25 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1948

तहसील जिला

खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

3

2

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

0.004

26/1/1

टेमला 25

खरगोन खरगोन

 26/2/2          0.039
26/1/2           0.017
 47/1            0.023
  48             0.023
 49/14           0.012
 49/9            0.047
  57             0.007
  56             0.007
  156            0.006
  155            0.009
 133/2           0.022
 133/1           0.027
 125/1           0.055
 127/3           0.009
118/2/1          0.046
118/2/3          0.023
 118/3           0.031
237/1/1          0.031
237/1/2          0.022
 237/2           0.031
  240            0.019
  312            0.004
  423            0.046
 421/1           0.004
  420            0.006
  419            0.010
  323            0.025
 334/3           0.039
  335            0.049
 336/2           0.007
  341            0.013
  342            0.019
 381/1           0.014
 380/3           0.003
  383            0.013
  386            0.024

1949

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

                               127/3          0.027
                               128/3           0,057
                               129/1           0.017
                               129/2           0.018
                               129/3           0.023
                                312            0,065
                                311            0.004
                                310            0.012
                               307/2           0.007
                                308            0.006
                                306            0.005
                                274            0.017
                                282            0.017
                               280/2           0.007
                               280/1           0.003
                                283            0.002
                               284/2           0.021
                               284/1           0.024
                               286/6           0,005
                                285            0.016
                                288            0.034
योग-                            58             1.173

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1950

रा.प्र.क्र.-0018-2024-25- क्र.- 1135- वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला - तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. छालपा प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र . राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील खसरा नं.

ग्राम/प.ह.न.

जिला

3

2

1

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

0.040

317

छालपा 17

खरगोन खरगोन

0.053

316

0.037

314/2/2

0.005

310

0.018

309

0.016

308

0.033

307/1

0.020

306/1

0.022

293

0.034

291

0.027

287/2

0.039

287/1

0.050

281

0.032

279/1

0.059

279/2/1

0.082

278

0.021

287/2

0.027

264/1

0.017

264/2

0.024

266

0.010

185/2

0.010 184

0.016

183

0.006 181/2

0.003

182/2

0.020

182/1

0.010 175

0.016 45

0.747 28

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1952

रा.प्र.क्र.-0019-2024-25- क्र.-1137-वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है , कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेजापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

1

2

0.050

20

खरगोन

खरगोन

बेजापुरा 38

0.030

21/2

0.017

21/3

0.032

21/5

0.034

21/6

0.037

22/3/2

0.002

22/3/1

0.013

27/2

0.023

19/2

0.046

19/3

0.010

22/2/1

0.008

22/1/1

0.027

19/4

0.018

23/1

0.021

24

0.006

16/2/1

0.039

16/1/1

0.014

16/3

0.036

12/2

0.463

19

योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

1953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.-0020-2024-25- क्र.-1139- वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रोमचिचली प.ह.न- 37 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1954

खसरा नं .

जिला

तहसील

ग्राम/ प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

1              2               3              4               5
    खरगोन          खरगोन        रोमचिचली 37        32/1/3          0.034
                                                   32/1/5          0.016
                                                  32/1/7/2         0.027
                                                   35/4            0.064
                                                    36/2           0.019
                                                    36/3           0.025
                                                  39/1/1           0.032
                                                  39/1/3           0.031
                                                   32/1/6          0.019
                                                   94/3            0.025
                                                   94/2            0.059
                                                   94/1            0.032
                                                   96/1            0.022
                                                   97/1            0.022
                                                   99/2            0.006
                                                  160/1/1          0.023
                                                  159/1/2          0.004
                                                  159/1/3          0.013
                                                  159/2/1          0.010
                                                  159/1/4          0.011
                                                 159/2/2/1         0.043
                                                 159/2/2/2         0.013
                                                   158/2           0.017
                                                   99/4            0.019
                                                   99/1            0.012
                                                  90/3/2           0.030
                                                  90/3/1           0.012
                                                  90/1/2           0.017
                                                  90/1/1           0.032
                                                   107/2           0.032
                                                   107/4           0.016
                                                   107/1           0.019
                                                   75/10           0.013
                                                   75/8            0.009
                                                   75/5            0.004
                                                   75/3            0.032
                                                   75/2            0.025
                                                   74/3           0.004
                                                   74/2           0.022
                                                   74/1           0.017
                                                   75/4           0.012
                                                    73            0.005
                                                                  0.007
                                                   112            0.112
                                                  117/5           0.016
                                                  117/6           0.048
                                                  117/4           0.014
                                                  120/1           0.044
                                                  123/8           0.014
                                                  123/4           0.038
                                                  123/3           0.024
                                                  128/1           0.040
                 कुल योग-                          52             1.256

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

1955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.-0021-2024-25- क्र.-1169-वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव ,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि० मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बोगरगॉव खुर्द प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

1

2

0.029

66/1

खरगोन बोरगाँव खुर्द 26

खरगोन

0.029

66/2

0.018

61/2

0.012

61/3

67

0.036

0.027

68

0.030

97

0.009

95

0.031

94

0.019

93/1

0.040

93/2

0.003

96/1

0.022

96/2

0.006

85

0.311

14

कुल योग-

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1956

रा.प्र.क्र.-0022-2024-25- क्र.-1171 - वा .1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. सिनखेडा प.ह.न- 34 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

1957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/ प.ह.न .

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

4

3

2

1

0.018

12/4

सिनखेडा 34

खरगोन

खरगोन
                                                 12/3           0.040
                                                15/1/1           0.025
                                                15/1/2           0.002
                                                15/1/3           0.034
                                                 39/7            0.002
                                                 39/4            0.016
                                                 39/5            0.032
                                                 37/1            0.010
                                                 37/2            0.015
                                                 37/3            0,014
                                                36/1/1           0.005
                                                36/1/2           0.005
                                                 36/2            0.006
                                                 160/1           0.008
                                                 160/2           0.024
                                                163/1/1          0.014
                                                163/1/2          0.004
                                                163/1/3          0.004
                                                163/2/1          0.018
                                                163/2/2          0.005
                                                163/3/1          0.005
                                                  176            0.017
                                                  173            0.023
                                                  175            0.008
                                                 174/2           0.023
                                                 174/1           0.003
                                                  406            0.023
                                                  408            0.012
                                                410/1/1          0.020
                                                410/3/4          0.005
                                                410/3/3          0.005
                                                410/3/2          0.005
                                                410/3/1          0.005
                                                412/1/2          0.011
                                                412/1/1          0.009
                                                412/2/5          0.003
                                                412/2/4          0.004
                                                412/2/3          0.004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1958

[ भाग 1

                                 412/2/2          0.004
                                 412/2/1          0.004
                                 405/1/2          0.013
                                 405/2/2          0.008
                                  402/2           0.008
                                  402/1           0.012
                                  401/3           0.013
                                  401/2           0.013
                                  401/1           0.015
                                 400/1/1          0.015
                                  400/3           0.030
                                 400/2            0.030
                                  374/3           0.063
                                 369/1/1          0.002
                                  368/1           0.042
                                 363/1/1          0.014
                                  362/2           0.014
                                 361/1/1          0.006
                                 360/2/3          0.003
                                 360/2/2          0.018
                                  358/1           0.036
                                  321/5           0.024
                                  322/2           0.011
                                 321/6/1          0.008
                                  321/7           0.016
                                 322/1/2          0.014
                                 322/1/1          0.036
                                 320/1/1          0.006
                                   315            0.003
कुल योग-                           68            0.967

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

1959

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र. -0023-2024-25- क्र.-1155- वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये}

अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम - जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र . भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पोखरखुर्द प.ह.न- 19 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

खसरा नं.

तहसील

जिला

ग्राम/प.ह.न.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )

5

3

4

2

1

0.020

24/4

खरगोन

खरगोन

पोखरखुर्द / 19

0.048

27/1/1

0.035

27/2/1

0.103

03

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1960

रा.प्र.क्र.- 0024-2024-25- क्र.-1147-वा.1 - री-2025

प्रारुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम - जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. डोंगरचिचली प.ह.न- 39 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

खसरा नं.

तहसील

ग्राम/प.ह.न.

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)

5

4

3

2

1

0.028

8/1

खरगोन

डोंगरचिचली/ 39

खरगोन
                                                 8/2           0.024
                                                 8/3           0.032
                                                 8/4           0.021
                                                31/2           0.032
                                                50/1           0.016
                                                50/2           0.009
                                                50/3           0.011
                                                50/4           0.013
                                                50/5           0.009
                                               49/1/1          0.019
                                                49/2           0.035
                                               49/4/2          0.016
                                                49/7           0.033
                                                 14            0.298

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन मंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।

बी.एस. कलेश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

1961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2025 क्र.-1372-री .1 -भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0157- ब- 121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 351 / रीडर/ भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा - रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-01 एवं जी.एम.- 1/एल.एम.- 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73 , रा.नि.मं. अंदड़ , तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

1

भीकनगांव

खरगोन

0.002

2/1

ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73 ,

0.002

2/2

0.007

3/1

0.009

3/4/2

0.002

8/2

6/1

0.011

6/2

0.011

24/1

0.009

32/1

0.001

32/2

0.006

33/4

0.006

0.012

34

35

0.011

14

0.090

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1962

क्र. -1374- री.1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0155- ब- 121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 350/ रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव , दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-आर.एम.-01 एवं आर.एम.-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.024

32/2

खरगोन भीकनगांव

0.006

10/4

ग्राम- रोड़िया , प.ह.नं.- 08/74,

0.012

4/11

0.012

4/4

0.003

4/10

4/6

0.005

0.008

4/2

0.070

07

कुल योग

1963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.- 1376-री.1 -भू-अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र .-0156- ब- 121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 349 / रीडर / भू-अर्जन / 2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक आर.एम. -02 व जी.एम. -01 एवं जी.एम.-1 / एल.एम.-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, रा.नि.मं. अंदड़, तहसील भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

66/2

0.004

ग्राम-

भीकनगांव

खरगोन

0.005

65

0.039

64/2

रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,

0.003

77

0.056

76/1

76/3

0.037

0.004

11

10/1/1/3

0.007

9/2

0.010

0.003

0.002

1

5/1

0.006

0.002

5/2

13

0.178

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1964

क्र.-1392-री.1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0165- ब-121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्रोधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 637 / रीडर / भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79, रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

जिला

तहसील

खसरा कमांक

:: अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

95/4/2

1 खरगोन

2 भीकनगांव

0.001

95/4/3

3 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं. 20/79,

0.004

95/5/2

0.001

95/3/4

0.001

95/3/1

0.001-

95/3/3

0.003

95/2/2

0.003

96/1/1

0.001

95/3/2

0.003

95/2/1

0.001

93/2

0.002

93/5

0.002

93/4

0.004

117

0.016

116/3/2

0.001

116/3/1

0.009

125/1/1/2/5

0.001

125/2/1/2/1/2

0.003

125/2/1/2/1/5

0.002

125/1/2/1/1/2

0.003

125/4

0.002

125/2/4

0.067

22

कुल योग

1965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-1394-री.1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0161 - ब-121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 627 / रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव , दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84 , रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.025

116/1

ग्राम- रेहगांव,

भीकनगांव

खरगोन

0.004

प.ह.नं.-

116/3

0.023

25/84,

117/2

0.052

03

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1966

क्र.- 1396- री.1 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0167-ब-121-2024-25

प्ररुप-घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 652 / रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक-04 एवं 05 व जी.एम.- 5 / एल.एम. - 3 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81 , रा.नि.मं. अंदड़ , तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.014

239/4

ग्राम-

भीकनगांव

खरगोन

0.007

239/3

सहेजला,

प.ह.नं.-

0.006

239/1

22/81

0.021

237/2

0.017

236/2 1967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

236/1

भीकनगांव

खरगोन

0.002

235/2

0.004

231/2

0.007

231/1

ग्राम-

सहेजला,

प.ह.नं.-

22/81

192/320/2/2      0.011
192/320/2/4      0.012
192/320/2/3      0.009
 192/320/3       0.005
192/320/2/1      0.006
   190/2         0.011
   185/2         0.001
   189           0.012
   186/2         0.007
   186/1         0.006
   187/1         0.002
   13/4          0.011
    12/2         0.008
   12/1/1         0.008
    11            0.009
                  0.008
    10/1
                  0.004
                  0.008
    9/1
                  0.008
    8/1           0.009
    7/1           0.006
    6/1           0.005
    5/1           0.010
    6/3           0.008
   211/5/3        0.013
  209/1/2         0.004
   209/1/1        0.020
   209/2          0.005
     8/5          0.009
     7/3          0.003
     7/4          0.004
    3/4/2         0.003
    24/1          0.008
    24/2          0.001
    25/2          0.006
   26/1/1         0.001
   26/1/2         0.005
   26/1/3         0.001
    2/12          0.006
    27/2          0.004
    47           0.373

कुल योग

1968

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

[ भाग 1

क्र.- 1398- री.1 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0164- ब-121-2024-25

प्ररुप- घ

{नियम 6 देखिये}

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 642 / रीडर /भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम बिटनेरा, प.ह.नं. 02/68 , रा.नि.मं. -अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

0.008

ग्राम-

312/4

खरगोन भीकनगांव

0.007

313

0.007

314/2

बिटनेरा , प.ह.नं.- 02/68,

0.012

315/2/2

0.003

315/5

0.008

315/6

0.007

309/1

0.002

309/4

0.004

329/3

0.004

329/2

0.001

329/1

0.002

430

0.002

436/7/1/2

0.001

436/7/1/1

0.001

436/7/2

0.001

437/6

0.003

428

0.002

438/4

0.005

439/5

0.004

418/1

0.084

20

कुल योग

आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .

1969

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 18 मार्च 2025 प.क्र.- 56-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-(म०प्र० शासन/ निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- बिरसिहपुर

(ग) ग्राम:- पगारकला

पेज नं. 1 (घ) क्षेत्रफल:- 0.7190 हेक्टेयर

अर्जित रकबा हे०में ०

खसरा क्र .

स.क्र.

कास्तकार का नाम मय वल्दियतसकूनत

0,0070

532

1 ददुवा उर्फ रामशिरोमणि पिता अवध उर्फ रामअवध ब्राम्हण सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0690

533

2 शिवकुमार पिता रामाधार पयासी सा ० पगारकला भूमि स्वामी

0.0080

540

3

रणबहादुर पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी

543/1

जगन्नाथ पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा० सा० पगार कला भूमि स्वामी

546/1

0.0800 4

543/2

लखनलाल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगार कला भूमि स्वामी

546/2

0.0410

544

5

545

अशोक कुमार पिता रामाधार पयासी सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0260

548

6

मंगलप्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0100

549

7 शंकर प्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1970

1039/1

राजबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा०

पगारकला भूमि स्वामी

1040/1

1039/2

0.1980 रणबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी

8

1040/2

1039/3

1040/3

मु० मन्नी बेवा विजय बहादुर सिंह , धीरेन्द्र, बीरेन्द्र पिता विजय बहादुर सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0640 9

1055

ब्रजमोहन पिता बल्देव प्रसाद सा० बिरसिंहपुर भूमि स्वामी

10

1056

0.0950 रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा ० सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0470 11

1177/1055

ब्रजकिशोर पिता बैजनाथ ब्रा ० सा० पगारकला भूमि स्वामी

6/1/1

0.0260 12

1057

रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी

0.0180 13

1097/1

रामखेलावन ,चक्रधर पिता रामदीन सा ० पगारकला भूमि स्वामी

0.0130 14

1146/2/1

रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा ० सा० पगारकला भूमिस्वामी

1147

0.0170 15 रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा ० सा ० पगारकला भूमि स्वामी

0.7190

योग

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-562-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-(म ०प्र ० शासन / निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- बिरसिहपुर

(ग) ग्राम :- सुजावलकला

पेज नं. 1

(घ) क्षेत्रफल:- 2.3790 हेक्टेयर

अर्जित रकबा हे० में ०

खसरा क्र.

स.क्र .

कास्तकार का नाम मय वल्दियतसकूनत

1

23

0.1360

राघवेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह पता सुजावल कला सा० देह भूमि स्वामी

2

0.0240

30/2

नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्वराजसिंह जाति क्षत्रिय पता सा० सुजावलकला भूमि स्वामी

3

0.0770

33/1

ब्रम्हानंद त्रिपाठी पिता श्रीनरेष त्रिपाठी पता सा० सुजावलकला भूमिस्वामी

4

0.0200

51/3

राजेषप्रसाद पिता रामलाल द्विवेदी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.0380

5

65/2

शिवलाल पिता लक्ष्मण चमार सा. बमुरहा भूमि स्वामी

0.0390

6

65/3

द्वारिका प्रसाद पिता लक्ष्मण चमार सा. बमुरहा भूमि स्वामी

0.1050

7

96/1

फुलझरिया बेवा गंगाप्रसाद, रामकिषोर ,राजललन, दादनप्रसाद, अवधेषप्रसाद, दिनेषप्रसाद, पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी

0.0690

8

98/1/2

कमलादेबी उर्फ ममता पत्नी युगलकिषोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी

0.0440

9

98/1/3

रामखेलावन पिता लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025

1972

रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी

             गोविन्दप्रतापसिंह पिता बलराम सिह पता सा. सुजावल कला
                                 भूमि स्वामी                            /2
                                                                      12
             अजयसिंह पिता विष्वनाथसिंह पता सा. सुजावल कला भूमि
    10                             स्वामी                               /3
           ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला                     0,0860
                                 भूमि स्वामी                          /4/1
              रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी
                                                                      /4/2
           ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला 161/1/1/2
                                 भूमि स्वामी
               बेटीबाई पत्नी रामभगत ग्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी   161/1/2
            कामता प्रसाद पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी 161/2
   11       रामभगत, संतोषकुमार पिता हरप्रसाद बुक्ला जाति ग्रा. पता सा. 180/1/1           0.0620
                           सुजावल कला भूमि स्वामी
   12         यूटाबाई पुत्री बाल्मीक पत्नी विष्णुप्रसाद, राजाभइया पिता 181               0,0900
           बाल्मीक व छोटीबाई उर्फ मुन्नीबाई पत्नी वाल्मीक मु.छोटी बेवा
                   बाल्मीक जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी
   13       राजाभइया तनय बाल्मीक प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि    182               0.0400
                                  स्वामी
   14        गहवर सिंह पिता रणछोर सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भमि       192/1              0,0530
                                  स्वामी
   15       मु० धिरजिया चेवा रामध्यान मु०गीता बेवा संतोषकुमार ,पूजा,
               आरती पुत्री संतोषकुमार ना. वली सर.मां गीता पत्नी      194/1               0,0770
                     संतोषकुमार पता सा० देह भूमि स्वामी
   16      नारेन्द्रप्रताप सिंह पिता स्वराज सिंह पता सा० सा० देह भूमि 194/2              0.0770
                                   स्वामी
  17        लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला    196/1/1              0,0360
                                भूमि स्वामी
   18      चन्द्रवती पत्नी नर्मदा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 195/1/2            0.0070
                                भूमि स्वामी
   19       उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला        196/2/3              0,0140
                                भूमिस्वामी
  20      राघवेन्द्र सिंह पिता गिरजा सिंह जाति सोमवंसी पता सा० चूँद  197/2               0.1080
                                भूमिस्वामी
  21        उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला         201/1               0.0020
                                भूमिस्वामी
  22        रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला       202/1/1               0.1010
                                भूमि स्वामी
  23         विजयबहादुर सिंह पिता गहवर सिंह सोमवंशी सा. चूँद         202/2               0.1030
           श्रीमती सरोजसिंह पति जगदीश सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद
                             खुर्द भूमि स्वामी
  24       लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला  208/1/1/1               0,0620
                                भूमि स्वामी
                                                                  208/1/1/2              0.0890
25      रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावली कला भूमि
                                स्वामी
                                                                  208/1/1/3              0,0700
26      उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि
                                स्वामी
         श्रीमती सरोजसिंह पत्नी जगदीश सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद      208/2               0.0280
27
                              भूमिस्वामी
28       दिनेषप्रसाद वल्द रामप्रसाद नबा.वली मां सर. बच्चूवाई पति
                   रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ                  211               0.0290
29        मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीषसिंह ,पवनसिंह, प्रवीणसिंह पिता
               जगदीपसिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भमि स्वामी               212               0.0860
30        मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीपसिंह ,पवनसिंह, प्रवीणसिंह पिता
               जगदीषसिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भूमि स्वामी              213               0.0840
                                                                       214               0,1640
31        प्रेमलाल तनय लोकनाथ जाति ग्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी
        उदयभान सिंह पिता रामलाल सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भूमि         215                0.0720
32
                                स्वामी
                                                                       216                0.1030
33       परमातमादीन पिता बेनीबहादुर सिंह पता सा. बूँद भूमि स्वामी
                                                                     282/1                0.0600
34      सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
                                                                     282/2                0,0870
35      बीरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
                                                                     283/1                0,0370
36      सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
                                                                       योग               2.3790

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगयों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , जिला सतना भू- अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

1973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-563-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-(म० प्र ० शासन/निजी खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर

(ग) ग्राम:- बांधी

पेज नं. 1

(घ) क्षेत्रफल:- 4.4970 हेक्टेयर

स.क्र .

खसरा क्र .

कास्तकार का नाम मय वल्दियत सकूनत

अर्जित रकवा हे०में ०

1

0.0210

327/1

रामेश्वर प्रसाद , अयोध्याप्रसाद ,कौशलप्रसाद, छोटेलाल पिता केदारप्रसाद गुप्ता पता सा० देह भूमि स्वामी

2

0.0160

327/2/2/1

मुन्नी बेवा रामशरण ,ज्ञानेन्द्र पिता रामशरण , हाकिम पिता रामशरण,विकास पिता रामशरण जाति कोटवार पता सा. बांधी भूमि स्वामी

3

0.0200

327/2/2/2

मनराज, बृजराज पिता शिवनाथ जाति काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी

मु.अनंती बाई बेवा ब्रजमोहन शुभकरण, गोकरण, राजकरण, पिता

342

0.0920

4

ब्रजमोहन,गिरजाशरण , त्रिभुवन पिता बैजनाथ, सुखरनिया, कलावती पुत्री बैजनाथ, पारवतीबेवा जगनंदन, रामकलीबेवा भूरा, जमुना, त्रिवेणी बउरा पिता हरिहर श्यामलाल , जर्नादन, सूरज पिता गंगा बिटुलिया पुत्री गंगा युवराज पिता रामप्रताप,रामचंद्र पिता छोटेलाल हीरालाल पिता रामसजीवन रामकिशोर , सीताप्रसाद पिता मोतीलाल जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी

5

0.0620

343/1

जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि स्वामी

6

0.0820

343/2

मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा.. पता सा० देह भूमि स्वामी

7

0.0050

344

जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि

8

365

0.0410 हर्षित पिता शुभकरण ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण, मृत्युन्जय ,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी

9

366

0.0790 अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

10

367

0.0050 अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा . बांधी भूमि स्वामी

11

0.0030

370/1

महेन्द्र सिंह पिता इन्द्राज सिंह, सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

12

0.0080

373/1

सूरज सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा० देह भूमि स्वामी

13

0.0120

373/2

अरुण सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा० देह भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1974

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 2

14

0.0280

376

मु. सुशीला बेवा ददन सिंह 1/3 , लोकजीत सिंह पिता ददन सिंह 1/3 , विष्णुसिंह पिता ददन सिंह 1/3 पता सा ० देह भूमि स्वामी

378/1

15

0.0550 झल्ली बाई बेवा शत्रुजीत सिंह, शंकरराज, राजेश, बृजेश रितेश पिता शत्रुजीत सिंह,स्वराज सिंह, राजबहादुर सिंह ,कैलाश पिता भोंदू सिंह राजेश्वरसिंह पिता चंदन सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी

378/2/1

378/2/2

अखिलेश सिंह पिता शत्रुजीत सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी राजबहादुर सिंह पिता भोंदू सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी

16

406

0.0060 मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

17

407

0.0910 मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

18

0.0770

408

रामनरेश पिता भइयाराम जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी

19

0.0920

410

सुरतिया पत्नी लल्लूप्रसाद जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी

20

0.0370

411/1

महेन्द्र सिंह ,सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

21

0.0180

412

लालमन पिता अरजलिया जाति बढ़ई पता सा० देह भूमि स्वामी

22

0.0050

450/2

रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी

23

0.0790

451/1/1

रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह, मु. ललिता सिंह बेवा जयलाल सिंह राजबहादुर,रामसिंह,रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

राजेन्द्रसिंह, मान सिंह भगवानसिंह , गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह

24

0.0160

477/1

संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु.ललितासिंहबेवा जयलालसिंह ,राजंबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह,संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह, राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

राजेन्द्रसिंह , मान सिंह भगवानसिंह, गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह

25

0.0290

478/1

संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु.ललितासिंहबेवा जयलालसिंह ,राजबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह ,राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

482/1/1

फूलबाई सिंह बेवा रामविश्वाससिंह , साधनासिंह पिता रामविश्वाससिंह राधासिंह पिता रामविश्वाससिंह सा. बांधी भूमि स्वामी

482/1/2

अयोध्याप्रसाद पिता केदार प्रसाद गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी

26

0,0880

482/2/1

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

482/2/2

मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा.. पता सा ० देह भूमि स्वामी

482/3/1

भागवत प्रसाद पिता रामचन्द्र बानी पता सा० देह भूमि स्वामी

482/3/2

केदारप्रसाद पिता बैजनाथ गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी

488

0.0100 27 शिवनाथ, बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी 1975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 3

28 489

0.1970

शिवनाथ, बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा० देह भूमि स्वामी

29

0.0340 671/1

हर्षित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड, हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय , सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा . पता सा. बांधी भूमि स्वामी

30

0.0050 673/2

गोकरण प्रसाद द्विवेदी पिता बृजमोहन प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि

स्वामी

31

0.0080 674

हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय, सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी

32 675

0.0540

हर्षित पिता शुभकरण जाति ब्रा . , मार्तण्ड, हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय , सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी

33 676

0.0340

रामकुमार पिता मैका जाति नाई पता सा. कोनैता भूमि स्वामी

34 677

0.0070

बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी

35 678

0.0400

बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी बेवा रणमत सिंह ,वीरेन्द्र, जयवीर, बलवीर ,राजेन्द्र, प्रीती, पिता रणमत

36 679

0.0600

सिंह, प्रियंका सिंह बेवा केदार सिंह रितिक, प्रिन्स, पिता केदार सिंह, लखपतिसिंह पिता राममिलन सिंह, पता सा. बांधी भूमि स्वामी

37

0.0360

रामेश्वरसिंह तनय रामगरीबसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी

38 680/1

692

0.0770

हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. , मार्तण्ड ,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय, सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा . पता सा. बांधी भूमि स्वामी

39 693

0.0310

काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी भूमि स्वामी

40 710

0.0170

काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी भूमि स्वामी

41

0.0400

711/1

अरुण सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा . बांधी भूमि स्वामी

42

0.0400

711/2

सुखेन्द्र सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी

43 716

0.1920

प्रिज्मा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी

44 717

0.0050

प्रिज्मा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी

45 733

0.0500

चुनकवा वल्द रामप्रताप जाति काछी सा. देह भूमि स्वामी

46 735

0.0380

गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3, लालजी कुशवाहा पिता ददुआ 1/3, रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी

47 736

0.0340

गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3, लालजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3, रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी

48 739

0.0790

गेंदलाल पिता रामावतार ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी

49

0.0260

739/1460

गोरवा वल्द सुखदेवना धोबी पता सा. देह भूमि स्वामी

50 740

0.0460

राजधर पिता सदाशिव 1/2 ,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी

भूमिस्वामी

51 741

0.0060

राजधर पिता सदाशिव 1/2 ,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी भूमि

स्वामी

52 851

0.0560

अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी

53 852

0.0540

अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी

54

0.3170

854/1

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

55

0.0260

857

प्रभाकर सिंह पिता रामेश्वर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

56 859

0.0420

प्रभाकर सिंहपिता रामेश्वर सिंह पता, सा. देह भूमि स्वामी

57

0.0380

860

श्रीमती भूरी पत्नी जगमोहन कुशबाहा सा० देह भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1976

[ भाग 1

तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 4

58

कामता पिता रामधनी काछी सा० देह भूमि स्वामी

59 1163/1 0.0760

1163/2

शम्भूपिता रामधनी काछी सा० देह भूमि स्वामी

60

0.0400

1164/1 0.1040

शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

61

खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चेंदई भूमि स्वामी

62 1172/1 0.0080

खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चंदई भूमि स्वामी

63 1173/1 0.0890

शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

64 1174/1/2 0.1010

शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

65 1175/1/1 0.0100

1175/1/2 0.0240

खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चंदई भूमि स्वामी

66 1176

0.0370

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

67 1177

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

68

0.0520

1178

0.0100

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

69 1179

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

70

0.0110

1180

0.0420

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

71 1181

0.0160

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

72

1182

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

73

74

0.0040

1231

0.0640

1232

0.0020

वैजनाथ,विश्वनाथ तनय परदेशी चमार पता सा. सिरहटा भूमि स्वामी वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

75 1233

वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

76

0.0370

1234

0.0060

दादूभाई वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी

वृन्दावन वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी

77 1241/1

0.1370

1241/2

राजबहादुर सिंह तनय दुलीचंद काछी पता सा. चेंदई भूमि स्वामी

78 1242

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

79

0,0300

1243

0.0020

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि

80 1245

0.0560

छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी

81

1246

0.0190

विधाता- सुखी-वेवाचुनके भगवानदास भैयालाल उर्फ रामानंद पिता चुनके जाति काछी पता सा . बांधी भूमि स्वामी

82

83 1247/1

0.0190

1248

0.0070

रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी राजकुमार पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2 , कौशल किशोर पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2 , पता सा. बांधी भूमि स्वामी

84 1288

0.0400

रज्जीदेवी पत्नी रामसरोज पाण्डेय पता सा मालमऊ भूमि स्वामी

85 1289

0.0980

रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी

86 1290

0.0270

रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी

87 1291

0.0270

रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी

88

1300/3

0.0140

कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

89 1301

0.0320

अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा . मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी

90 0.0400

1302/2

तेरसिया बेवा रामसरोज जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी, छेदीलाल पिता रामसरोज पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी

91 1302/3

0.0400

गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी

92

लालमन,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी

93 0.0530 0.0190

1303/1 1303/4

गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा . पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी

94

95 1304

0.0660

1307/1

लालमन ,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता भाईलाल जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी

96 1308

0.0190 0.0340

अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र

पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी

97

98 0.0430

1309

1311

0.0160

कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी कारोदेबी पत्नी कुबेर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

99

100 1312

0.0640

1313/1/1 0.0960

मु. लीला देबी बेवा भाईलाल ,अशोक कुमार, विनोद कुमार पिता भाईलाल ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता भाईलाल ब्रा० सा० मालमऊ भूमि स्वामी

4.4970

योग

(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।

(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र.- 01 - भू-अर्जन-अ-82 (NH) -2024-25-2659

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की

धारा 11 (1 ) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । प्रस्तावित बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

//अनुसूची-1//

भूमिका वर्णन

जिला

सर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

सं.कं.

तहसील

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ ग्राम

लगभग

क्षेत्रफल (हे .

में)

1

2

3

4

5

6

7

1

खण्डवा पंधाना सारोला 0.25

बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा

//अनुसूची-2//

खसरा नं. अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. )

1

2

3

0.25 हे.

597/1, 597/2, 596 0.07 हे ., 0.07 हे . , 0.11 है .

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पंधाना/ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

क्र.-01-भू-अर्जन-अ-82-2024-25-2659

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा द्वारा पत्र कं/823/बिहार सारोला बैराज/2024/खण्डवा दिनांक 01-04-2024 प्रस्तुत कर बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सारोला पटवारी हल्का नं 54 तहसील पंधाना की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.25 हैं। भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया साथ ही अवगत कराया कि उक्त नहर निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है ।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र .शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-16-15 (1 )/2014- सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै अनूपकुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10 -ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा-4 मे वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

सार्वजनिक प्रयोजन

तहसील

ग्राम का नाम

प.ह.न.

स. जिला क.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे . मे.

7

1

4

5

6

2

3

सारोला

1 खण्डवा पंधाना

0.25

54

बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है। 2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1978

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2025

क्र.- 27-भू- अर्जन-0001-(अ-82)-2024-25

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार, वारासिवनी- बालाघाट मार्ग मे रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के पंहुच मार्ग में पडने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु, मौजा वारा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के भू-स्वामियों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

सर्वे नं.

खातेदार का नाम

स. कं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम

कुल रकबा हे. में

कय हेतु प्रस्तावित रकबा व. मी. में

1

2

3

6

4

5

7

वारा

श्रीराम पिता भैयालाल पंवार

1

1.40

0.020

406/2/3

वारासिवनी- बालाघाट

2

0.020

1.75

406/2/2

लक्ष्मीप्रसाद पिता हिरालाल पवार

3

0.006

3.23

406/2/1/2

सैयद रिजवान अली पिता मीर सैयद अली मुसलमान

मार्ग में रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के पंहुच मार्ग मे पडने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.

4

0.010

4.30

406/5

दीनदयाल पिता तुलसीराम पवार

5

32.3

0.049

406/1

ढीमरगिरी पिता पूरनगिरी गोसाई वगै .

6

0.090

13.50

596/9,

कमला बाई विधवा परसराम पवार

597/9

7 दिनेश पिता भरतलाल पवार

0.050

6.93

563/9

8

563/4

0.180

11.29

बाबूलाल पिता बिसनलाल

कोष्टी

योग-

08

0.425

74.7

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कुँआ/ नलकूप / वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें / आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नर्मदापुरम, दिनांक 13 मार्च 2025 क्र.-4188- रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22- मेहरागांव

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक-1

ग्राम मेहरागांव

जिला नर्मदापुरम

तहसील इटारसी

विवरण

क्र०

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की

आवश्यकता है ।

0.024

0.029

निजी भूमि इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड

सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु

क्रमांक कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

अनुसूची क्रमांक-2

खसरा

क्रमांक

भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

4

5

1

2

3

6

0.024

268/2/1/2 0.029

1 उमा देवी पति चेनसिंह , मनोज वल्द चेनसिंह, राखी पुत्री चेनसिंह

0.024

0.029

योग-

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

क्र. -4190- रा.प्र.क्र. -0004-अ-82-2021-22- मेहरागांव

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची क्रमांक-1

जिला नर्मदापुरम

ग्राम मेहरागांव

तहसील इटारसी

क्र०

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

अर्जित रकबा

कुल रकबा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।

0.010

0.010

निजी भूमि इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु

अनुसूची क्रमांक-2

खसरा क्रमांक

कृषक का नाम व पिता/पति का

क्रमांक

नाम

भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

6

4

5

2

3

0.010

0.010

1

268/ 2/मिन -3 / 1

मोरसिंह पिता गेंदासिंह पता इटारसी

0.010

0.010

योग-

(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1980

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-448-भू-अर्जन-2025

शिवपुरी, दिनांक 13 मार्च 2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम बूडदा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी में 2.420 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि काविवरण

नगर /ग्राम सर्वेनं जिला तहसील

बैराड

बूडदा शिवपुरी

रकबा (हे.)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.250

0.320

332 339(S)

अपरककेटो बांध परियोजना

258/2

314

315

316

255

254

256

09 नं.

कुल 0.440

कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.)

0.120

0.260

0.180

0.220

0.210

0.420

2.420

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (2013 का 30) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस केकार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिस्त कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करनेके लिये प्राधिकृत करती है । ,

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अथार्त क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।

1981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.-449-भू-अर्जन-2025

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम कैमा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी में 8.793 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि काविवरण

सर्वे नं

तहसील नगर /ग्राम जिला

रकबा (हे. )

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

0.050

111

कैमा

बैराड़

शिवपुरी

1.500

113

अपर ककेटो बांध परियोजना

0.290

123 कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. )

0.230

120

0.300

117

0.400

128

0.580

108

0.130

109

0.190

106

0.190

105

0.260

104

0.680

100

98

99 0.130

0.940

0.023

101

0.290

102

103

107 0.110

0.180

122 0.130 1982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

[ भाग 1

121

0.100

126

0.180

276

1.300

0.610

124(S)

23नं.

8.793

कुल

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (2013 का 30) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिस्त कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अथार्त क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 फरवरी 2025

प्र. क्र. 24- अ- 82 - वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2) पवई

(1) पन्ना

(3) नारायणपुरा

(4) निजी भूमि रकबा 2.194 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 हे. कुल रकबा 2.254 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम नारायणपुरा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 25- अ- 82 - वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1) पन्ना

(3) पड़रिया कला

(2) पवई

निजी भूमि रकबा 3.000 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.090 हे. कुल रकबा 3.090 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.

(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम पड़रिया कला तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1984

पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2025

प्र. क्र. 26 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

पन्ना

पन्ना

(3) अहिरगवा

(4) निजी भूमि रकबा 3.7750 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.2000 हे. कुल रकबा 3.9750 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) बिलखुरा तालाब योजना अंतर्गत माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम अहिरगवा तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना सकता है. के कार्यालय में देखा जा

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 5 फरवरी 2025

भू- अ. प्र. क्र. 01-अ-82-2023-24-2224.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग ) ग्राम- केलवाबुजुर्ग

(घ) अर्जित रकबा 0.74 हेक्टेयर , मकान पक्के-02, कुआं कच्चा-01 .

खसरा क्र.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

0.05 कुआं कच्चा-1 0.02

(1) 93 178/1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज़्ज़ सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2)

(1)

0.03

178/2

0.03

178/3

0.15

76

0.21

77

0.19

78

0.06

181

154

मकान पक्का-01

205

मकान पक्का-01

कुल योग : 0.74हेक्टेयर, कुआं कच्चा-01 , मकान पक्के-02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा / कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

1985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश

प्रारुप-क

(नियम 4 देखिए)

शिवपुरी , दिनांक 25 फरवरी 2025

क्र. - 01- अ- 82-24-25 - भू-अर्जन- 2025-419.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित नगर पालिका के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.

(1)       परियोजना विकासक का नाम                            आयुक्त, विमानन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
(2)       भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/
                                                            विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3)      अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले                  1.    प्रभारी अधिकारी भू- अभिलेख शिवपुरी ( अध्यक्ष )
         सामाजिक समाघात निर्धारण दल के                      2.    नगर पालिका अध्यक्ष , नगर पालिका शिवपुरी
         विवरण.                                             3.    मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका, शिवपुरी
                                                            4.    जे. पी. शर्मा प्रभारी मुख्य अभियंता कृते, आयुक्त विमानन
                                                                  म. प्र. शासन , भोपाल.
(4)       भूमि का विवरण. -
         (क) जिला                                           शिवपुरी
         (ख) तहसील                                          शिवपुरी
         (ग) नगर                                            शिवपुरी
          (घ)  कुल प्रभावित क्षेत्र                         120.3890 हे .
          (ङ)   अर्जित होने वाले क्षेत्र                    24.8410 हे .
(5)       प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण             शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/
                                                            विस्तार.
(6)       परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र              120.3890 हे.
(7)      क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की             नहीं
          सहमति अपेक्षित है.
(8)       सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये                 अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
         जाने की तारीख.

रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

1986

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 4 फरवरी 2025

मौजा इटावा, पट. ह. नं. 51 , तहसील बीना

(धारा 6 देखिए)

क्र. 0001 - अ - 82-24-25- भू-अर्जन-25-2011.-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार " सागर जिले के बीना- आगासौद मार्ग के कि. मी . 3/2 में समपार क्रमांक 309 ( सी ) ( बीना- झांसी ट्रेक ) एवं समपार क्रमांक 003/Spl . स्पेशल ( बीना - गुना ट्रेक ) ( डबल लॉक गेट ) पर आर. ओ . बी. निर्माण कार्य " हेतु समुचित सरकार मौजा इटावा पटवारी हल्का नंबर 51 तहसील बीना , जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 16/1 ] 16/2 ] 17/2 हे. में से कुल रकवा 0.380 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4के तहत् गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत् प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.

संलग्नः- प्ररूप ख एवं ग

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारूप-ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1 .    परियोजना का नाम :                               सागर जिले के बीना आगासौद मार्ग के कि. मी. 3/2 में समपार
                                                       क्रमांक 309  सी बीना- झांसी ट्रैक एवं समपार क्रमांक 003 स्पेशल
                                                       बीना- गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य.
2.    लोक प्रयोजन :                                    आम जन के सुगम आवागमन हेतु बीना शहर में बीना- आगासौद मार्ग
                                                       के कि. मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 सी बीना- झांसी ट्रैक एवं
                                                       समपार क्रमांक 003 स्पेशल बीना - गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर .
                                                       ओ. बी. का निर्माण कार्य.
3.     स्थल :                                          मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1 , 16/2 एवं 17/2 में भूमि है.
4.     परियोजना का क्षेत्र                             तहसील बीना के मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1 , 16/2 एवं 17/2
                                                       में रकवा क्रमशः 0.1665 हे. , 0.0375 हे. एवं 0.1785 हे. भूमि
                                                       प्रभावित है.
5.     विकल्प जिन पर विचार किया गया :                  प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आर. ओ. बी. निर्माण हेतु अन्य कोई
                                                       उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6.    विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :         कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
7.     परियोजना निर्माण के चरण :                       निर्माण कार्य बीना तरफ पूर्णता की ओर है. भू- अर्जन उपरांत आर. ओ.
                                                       बी. का निर्माण कार्य दुरुस्त गति से पूर्ण कर लिया जावेगा.
8.     परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे संलग्न है
9.     परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि :              0.38 हे.

1987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025

भाग 1 ]

10.    भूमि का मूल्य :                                 वर्ष 2024-25 की गाईड लाईन के आधार पर
      प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या :         01
11 .
12.   परिसम्पत्तियों :                                 निरंक
13.   विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या   निरंक
14.   सामाजिक समाघात :                                 निरंक
 15.  विकल्प जिन पर विचार किया गया                     प्रभावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है
16.   निष्कर्ष :

प्रस्तावित भूमि पर आर. ओ. बी. निर्माण से कोई भी परिवार/ व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा. तथा आम जन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.

प्रारूप-ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-

अप्रभावित है

1. प्रभावित परिवारों की जीविका

अप्रभावित है

2.    लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों
3.    आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक        अप्रभावित है , एवं आर. ओ . बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का
      परिवहन.                                        प्रावधान है.

अप्रभावित है

4. जल-मल निवासी एवं स्वच्छता

अप्रभावित है

5. पेयजल के स्त्रोत

अप्रभावित है

6. पशुओं के लिए जलस्त्रोत

नहीं है

7. सामुदायिक तालाब

अप्रभावित है

8. जन सुविधाएं ( जैसे- पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान) .

आर. ओ. बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है 9. वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है, कि वह प्रस्तावित परियोजना, में शामिल करेगा .

अपेक्षक निकाय सहमत है.

10. अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मेवारी लेगा.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-03-21.12.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-03-21.12.Ordinary.