मध्य प्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च 2025 - फाल्गुन 30 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2025
क्र. ई-5-1101 - आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, (2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर कादिनांक 3 से 7 मार्च 2025 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 1 , 2 एवं 8 , 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री विवेक कुमार, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-1174- आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) सुश्री ज्योति शर्मा, भाप्रसे ( 2018 ) , अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर का दिनांक 27 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 3 से 12 मार्च 2025 तक, दस दिन के एक्स- इंडिया अवकाश को सम्मिलित करते हुये ( दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर , जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री ज्योति शर्मा , भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
1919
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1920
भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2025
क्र. ई- 5-816 - आयएएस- लीव - 5 -एक. ( 1 ) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 2013 ) , कलेक्टर, जिला मऊगंज का दिनांक 19 से 25 फरवरी 2025 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अजय श्रीवास्तव , भाप्रसे, कलेक्टर, जिला मऊगंज की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला मऊगंज का प्रभार डॉ. सौरभ संजय सोनवणे , भाप्रसे ( 2017 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम, रीवा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, द्वारा कलेक्टर, जिला मऊगंज काकार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2025
क्र. ई- 5-630 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 4 से 7 मार्च 2025 तक, चार दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 8-9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) की अवकाश अवधि में अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का प्रभार श्री संजय दुबे, भाप्रसे ( 1993 ) , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग ( माअप्र ) तथा विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ एवं अपर मुख्य सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव , कार्यालय तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा ऊर्जा विभाग का प्रभार श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे (2000 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे, भाप्रसे एवं श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे, सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-870- आयएएस- लीव-5- एक. श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी, लिमिटेड, जबलपुर का दिनांक 17 से 28 मार्च 2025 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 15, 16 मार्च 2025 केसार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, ( 2010 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अविनाश लवानिया , भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे, को सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
1921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2025
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2025 क्र. ई- 1-23-2025-5-एक. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 17-1-2025 - EO ( MM - I) , दिनांक 17 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, श्री पंकज जैन, भाप्रसे ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to Hon'ble Minister of Coal & Mines ( Shri G. Kishan Reddy ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री जैन माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है .
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2025
क्र. ई-5-816- आयएएस- लीव-5- एक. श्री संजीव सिंह, भाप्रसे, (2005 ) , आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल का दिनांक 7 से 25 अप्रैल 2025 तक, उन्नीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 5, 6 एवं 26, 27 अप्रैल 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई- 1-193-2024-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक6-1-2025- EO (MM- I) , दिनांक 31 जनवरी 2025 के अनुक्रम में, श्रीमती प्रियंका दास , भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की सेवाएं Deputy Director ( Senior) , Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration ( LBSNAA) , Mussoorie के पद पर पाँच वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले होके लिए, नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .
(2) श्री संजीव सिंह , भाप्रसे, आयुक्त, भोपाल संभाग , भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे, (2010) , कलेक्टर, जिला भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-239-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को मुख्य सचिव वेतनमान रुपये 2,25,000/- निश्चित वेतन ( पे मेट्रिक्स -17 ) में पदोन्नत करते हुए, उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्रमांक
मुख्य सचिव वेतनमान में
पदोन्नति पर पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच तथा वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1)
अपर मुख्य सचिव,
1.
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है. (4) अध्यक्ष, राजस्व मण्डल
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विमानन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) .
श्री संजय कुमार शुक्ल ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
(2 ) उक्त पदोन्नति आदेश दिनांक 1 मार्च 2025 से प्रभावशील होगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1922
भोपाल, दिनांक 3 मार्च 2025
क्र. ई- 5-1116 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे ( 2018 ) , अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का दिनांक 24 फरवरी से 22 अगस्त 2025 तक, एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मिलता था. (3 ) अवकाशकाल में श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025
क्र. ई- 5-888 - आयएएस - लीव - 5 - एक. ( 1 ) श्री भरत यादव , भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल का दिनांक 27 फरवरी से 7 मार्च 2025 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश ( दिनांक 8 , 9 मार्च 2025 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री भरत यादव , भाप्रसे, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री भरत यादव, भाप्रसे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री भरत यादव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग जैन, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 4 मार्च 2025
क्र. GAD -6-0015-2025-GAD - 1- एक (GAD) .- भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय , न्याय विभाग , ( नियुक्ति डिवीजन ) , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक K. 13025-01-2022- U.S.II , दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति, श्री आशीष श्रोती की नियुक्ति मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में की गई है.
गया है . (2) माननीय न्यायाधिपति श्री आशीष श्रोती द्वारा दिनांक 17 फरवरी 2025 को पूर्वान्ह में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया
भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2025
क्र. 1-218584-2025-2602793-GAD-एक. माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में कार्यालय, महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) -1 , मध्यप्रदेश , ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-
अर्द्ध वेतन अवकाश
अर्जित अवकाश ( पूर्ण वेतन तभा भत्तों सहित अवकाश ) 282
पूर्व सेवा का अवकाश बैलेंस 191
उच्च न्यायालय की सेवा
[उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्तें ) अवधि का अवकाश बैलेंस 76
अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .
1923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
(2 ) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदया, श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 12 जनवरी 2025 की स्थिति में भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक एल- 12023-2012 -जस , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 3 के अनुरूप अधिकतम 282+18 =300 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. GAD -6-0001-2024- GAD - 1 - One ( GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-853 ( दो- 1-19-2024 ) , दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में , दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt. (ए) , दिनांक 23 सितम्बर 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है.
क्र. GAD- 6-0007-2024-GAD - 1 - One (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर की सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में कार्यालय , महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) -1 , मध्यप्रदेश, ग्वालियर से प्राप्त जानकारी अनुसार खाते में शेष अवकाश निम्नानुसार है :-
अर्जित अवकाश ( पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश ) अर्द्ध वेतन अवकाश
140
उच्च न्यायालय की सेवा अवधि का अवकाश बैलेंस
[उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 में अर्जित अवकाश की गणना करने का उल्लेख नहीं है ] .
(2 ) अतः माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 26 दिसम्बर 2024 की स्थिति में भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय ( न्याय विभाग ) के पत्र क्रमांक एल - 12023-2012- जस. , दिनांक 28 मई 2012 के बिन्दु क्रमांक 2 के अनुरूप अधिकतम सत्तर दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. GAD-6-0012-2025- GAD - 1 - One ( GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री दुप्पाला वेंकट रमन , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक ए-794 ( दो- 1-20-2023 ) , दिनांक 8 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 31 जनवरी 2025 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 जनवरी 2025 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. GAD -6-0013-2025- GAD - 1 - One (GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को डी. आर. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-855 ( दो-1-21-2023 ), दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 4 से 7 फरवरी 2025 तक, चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 से 3 फरवरी 2025 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 फरवरी 2025 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. GAD- 6-0014-2025 -GAD - 1 - One (GAD).- माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री राजेन्द्र कुमार वाणी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर . - कम- पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर के पत्र क्रमांक सी-857 ( दो- 1-22-2023 ) , दिनांक 6 फरवरी 2025 के अनुक्रम में, दिनांक 23 दिसम्बर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक के शीतकालीन / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt . (ए ) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश नगदीकरण का उपभोग किए जाने का यह द्वितीय अवसर है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1924
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2025
क्र. GAD -6-0006-2025 - GAD - 1 - One (GAD ).- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 फरवरी 2025 द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री दिनेश कुमार पालीवाल , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को एल. टी . सी. का उपयोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की अंकित तिथि " दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2024 तक " को संशोधित करते हुए " दिनांक 20 दिसम्बर 2024 से दिनांक 4 जनवरी 2025 तक " पढ़ा जावे.
(2 ) शेष यथावत् रहेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 मार्च 2025
फा. क्र. 969 - इक्कीस - ब ( एक ) -2025 .- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1-5-96-इक्कीस ब ( एक) 2051 - 2016, दिनांक 6 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 17 जून , 2016 को प्रकाशित हुई थी , को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1-5-96- इक्कीस - ब ( एक ) 2252 / 2020 , दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में 11 सितम्बर , 2020 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2 ) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए श्री अरविन्द कुमार शर्मा , तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का सं. 25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हों, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है अर्थात् :-
सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार न्यायाधीश का नाम
अनुक्रमांक
(4)
(2)
(1)
मुख्यालय का नाम (3) भोपाल
"1.
श्रीमती नीलम शुक्ला, उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी , दतिया, टीकमगढ़ , विदिशा , छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़ , हरदा , श्योपुर एवं अशोकनगर. ".
F. N. 969 -XXI -B ( one )-2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in partial supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI- B ( one) -2051-2016, dated 6th June , 2016 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 17th June , 2016 & in supersession of this Departments Notification No. 1-5-96- XXI - B ( one ) -2252-2020 , dated 31 August , 2020 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 11th September , 2020, the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the District and Additional Sessions Judge specified in column (2 ) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3 ) thereof in place of Shri Arvind Kumar Sharma IIIrd District and Additional Sessions Judge , Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to him by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be :-
1925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
TABLE
S. No.
Jurisdiction of Special Court (4)
Head Quarter
(3)
Name of Judge (2)
Bhopal
(1) " 1 .
Smt. Neelam Shukla , XIXthDistrict & Additional Sessions Judge, Bhopal .
Bhopal , Sehore, Raisen , Gwalior, Bhind , Morena , Shivpuri , Datia , Tikamgarh , Vidisha , Chhatarpur, Betul , Narmadapuram , Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur , and Ashoknagar. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह , प्रमुख सचिव.
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 मार्च 2025
क्र. 1-1-1-0002-2025 - Sec- 1- आठ (TRP) 501.- मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 968- 2025- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 28 फरवरी 2025 द्वारा श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीन, कुटुम्ब न्यायालय , रीवा की सेवाएं अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण , ग्वालियर के पद पर नियुक्त करने हेतु प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सौंपी गई है.
2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रीवा की उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, ग्वालियर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनीष सिंह, सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025
क्र. एफ 30-08-2002- दस- 3.- मध्यप्रदेश अभिवहन ( वनोपज ) नियम, 2000 के नियम 3 ( ख ) के तहत जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 मई 2005 , दिनांक 11 अप्रैल 2007 , दिनांक 24 सितम्बर 2015 एवं दिनांक 11 अप्रैल 2017 को राज्य सरकार, एतद्वारा निरस्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025
क्र. एफ 30-08-2002- दस-3 (Part- 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेच 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 30-08-2002 - दस-3 , दिनांक 11 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 11th March 2025
No. F 30-08-2002-X - 3 . The State Government hereby revoke the notifications of the department issued on May 16, 2005 , April 11 , 2007 , September 24, 2015 and April 11 , 2017 under the Rule 3( b ) of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce ) Rules , 2000 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy .
1926
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/ 7/0012/2025- FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा-29 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धो को नीचे की अनुसूचीमेंमें उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
जिला-सागर
वनमण्डल- दक्षिण सागर (सामान्य)
अ.क्र
वनखण्ड की भूमि काविवरण
ग्राम का नाम
तहसील - सागर वन परिक्षेत्र-सागर
वनखण्ड की सीमाए
खसरा क्र.
भूमि का वर्तमान मद
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1 मोकलपुर मोकलपुर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
8/1/2 (S) 32.676
शासकीय वनविभाग मध्यप्रदेश शासन
योग:-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक कृत्रिम वन सीमा। पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 2 से 7 तक कृत्रिम वन सीमा। दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 7 से 8 तक कृत्रिम वन सीमा। पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक कृत्रिम वन सीमा।
32.676
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , नई दिल्ली के आदेश दिनांक 31.10.2024 (सैद्धांतिक स्वीकृति) में अधिरोपित शर्त के अनुसार बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग, सागर की स्वीकृत जेरा मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित रकवा 25.2764 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अंतर्गत प्राप्त गैर वनभूमि पटवारी हल्का नम्बर -120 , खसरा नम्बर-8/1 /2(S) रकवा 32.676 हेक्टेयर तहसील-सागर के अंतर्गत ग्राम-मोकलपुर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक-0017/3/20( 3) वर्ष 2023-24 में पारित आदेश दिनांक 06.06.11.2024 द्वारा हस्तांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्यकारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- नायब तहसीलदार सुरखी के द्वारा दिये गये प्रमाण-पत्र अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं हैं।
2. सामुदायिक अधिकार उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं हैं ।
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0012-2025- FLR - PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0012-2025- FLR- PCCF, दिनांक 12 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 12th March 2025
No./PCCF/7/0012/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferredby
section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declares the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time .
SCHEDULE
District-Sagar
ForestDivision- South Sagar Tehsil- Sagar
Forest Range- Sagar
Details of land Included
Forest Block Boundaries
Khasra No.
Present head ofland
Name of Proposed Forest Block
Name of Village
Area in He.
32.676
8/1/2(S)
Mokalpur
Mokalpur
Government, Forest Department M.P. North- Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 1 to 2 of Proposed Protected Forest Block.
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 7 of Proposed Protected Forest Block .
South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 8 of Proposed Protected Forest Block .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 8 to 1 of Proposed Protected Forest Block.
TOTAL 32.676
(A) Reason for publication of Notification : -
1- In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate change , Government of India , New Delhi order dated 31-10- 2024 (In Principal approval ) in lieu of 25.2764 hectare affected forest land under the sanctioned project of Jera Medium Irrigation Project of Bina PMU Water ResourceDivision Sagar (M.P. ) , the above mentioned non forest land of 32.676 hectare Patwari Halka No. - 120 , Khasra No. 8/1/2 (S ) is transferred or muted in favor ofM.P. Govt . , Forest Departmentby Collector Sagar order no . 0017 /A/20( 3 ) year2023-24 dated 06-11-2024 for the purpose of compensatory afforestation .
2- Details of other reasons- Nil
(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Certificate ofNayab Tehsildar Surkhi District Sagar are as under: -
1.Rights of individuals: - nil .
2. Rights of communities: - nil.
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29
ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR , Officer on Special Duty & Ex - officio Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1928
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025
क्रमांक/ PCCF/7 /0095/2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
//अनुसूची//
जिला-शिवपुरी
वनमण्डल-शिवपुरी
अ.क्र.
वनमण्डल की भूमि का विवरण
खसरा क्रमांक
नाम ग्राम का का भूमिका का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम प्रस्तावित
ढकरौरा
१
ढकरोरा
राजस्व भूमि तहसील - कोलारस
वन परिक्षेत्र कोलारस
विनखण्ड कीसीमाऐ
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
5.10 15.33 3.20 28.45
408 411 495 501/2
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
उत्तर- आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 54 व 55 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 27 से आरक्षित वनखण्ड अकोदा के मुनारा क्रमांक 59 व 60 के बीच स्थित प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 तक की वन सीमा ।
पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 1 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 20 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा।
52.08
1. (अ) भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ .नम्बर 8-395/84- एफ सी /दिनांक 16.04.2004 में अधिरोपित शर्त के अनुसार स्वीकृत महुअर मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित 340.846 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त 52.08 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश क्रमांक 54/2006-07/120 (3 ) आदेश दिनांक 12.04.2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने केकारण।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी के प्रतिवेदन दिनांक निरंक द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः- 1. व्यक्तिगत अधिकारः निरंक
2. सामुदायिक अधिकारः निरंक
अतःउक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0095-2025- FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF - 7-0095-2025 - FLR- PCCF दिनांक 13 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th March 2025
No./PCCF/7/0095/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
Tahsil : - Kolaras
District :- Shivpuri
ForestRange: -Kolaras
Forest Division : - Shivpuri
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Proposed S.N. Nameof Forest Block
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
Dhakrora
Area (Hectare)
5.10
408 , 411 ,
Dhakrora
1
Revenue Land 15.33
495, 501/2
3.20
28.45
North- Forest Boundary from Pillar No. 27 of proposed protected forest block situated between pillar no. 54 and 55 of RF block Akoda to Pillar No. 1 of proposed protected forest block situated between pillar no. 59 and 60 of RF block Akoda .
East- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 16 of Proposed Protected Forest Block.
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 20 ofProposed Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 20 to 27 ofProposed Protected Forest Block.
52.06
Total
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the conditions laid down in the Govt . of India Ministry of Environment , Forestand Climate Change New Delhi of order No F.No. 8-395/84- F C dated 16-04-2004 and in lieu of 340.846 hectare of affected forest land under the sanctioned Mahuar Medium Irrigation Project of Executive Engineer WR Division Shivpuri the above mentioned Non Forest Land of 52.08 hectare transferred or mutated in favor ofM.P. Govt . , Forest Department by The Collector Shivpuri order No 54/2006-07/A/20 ( 3) dated 12-04-2007 for the purpose of Compensatory afforestation .
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report dated of SDM Kolaras areas under-
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil .
Therefore the above land is being declared as Protected Forest under Section 29 of Indian forest act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1930
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/ 0259/2024- FLR - PCCF-Part(1) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927
(क्रमांक-16 सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला-खरगोन
तहसील- बडवाह
वन परिक्षेत्र- बलवाडा
वनमण्डल - बडवाह ( सामान्य)
अ.क्रं.
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
खसरा क्रं.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
1
245 7.080
लौंदी-बी
शासकीय चरनोई
उत्तर- प्रस्तावित सरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से मुनारा क्र. 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।
राजस्व ग्राम लौंदी-बी
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से मुनारा क्र. 14 तक कीकृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग
7.080
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 26 तक व 26 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC 006/2016 - BHO/ 416 दिनांक 27/04/2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा-मालवा- गंभीर लिंक परियोजना में प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में खसरा क्रमांक 245 कुल 7.080 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.080 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/2015 दिनांक 07/10/2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरणः- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1414/वाचक-2/ 2015 दिनांक 07/10/2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
- व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2- सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन
घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
1931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2025
क्र. PCCF -7-0259-2024 - FLR - PCCF Part ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0259-2024- FLR-PCCF Part ( 1 ) , दिनांक10 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 10th March 2025
No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(1 ) ::In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government ispleased to declare , under provisions of Chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time.
SCHEDULE
District- Khargone Forest Division - Barwaha
Tehsil - Barwaha Forest Range- Balwada
ForestBlock Boundaries
Details of Land included
Khasra No.
Area
(Hectare )
Name Village head of
of Present land
S. Name of N. Proposed Forest Block
5
4
3
2
1
245 1 Londi - B
Govt . Charnoi Land
Revenue village Londi -B
Total
7
6
7.080 North Artificial Forest boundary from Pillar No. 23 to 19 of Proposed Protected ForestBlock.
East Artificial Forest boundary from Pillar No. 19 to 14 of Proposed Protected Forest Block.
7.080
South Artificial Forest boundary from Pillar No. 14 to 1 of Proposed Protected Forest Block.
West - Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 26 and from 26 to 23 of Proposed Protected ForestBlock.
(A) Reason for publication of Notification:-
1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6- MPC 006/2016- BHO/416dated 27/04/2016, in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa-Gambhir Link Pariyojna , the above mentioned non- forest land of area 7.080 hectares in Khasra Number 245 was transferred/mutated. in favour of Forest Department , M.P. Governmentby Collector Khargone through order no./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for purpose of compensatory afforestation .
2-Details of other Reasons :- Nil
(B) The Khasra - wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1414/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone (Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
(1) Individual Rights : There is no Personal Right on the said land. (2) Community Rights : There is no Community Right on the said land .
Thereforethe above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1932
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 12 मार्च 2025 क्र. 2836 - सा.ले.- 2025
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक 557/1066535/2023/बी-3 /दो, राज्य शासन एतद् द्वारा जिला खरगोन के शहर खरगोन में नवीन थाना जैतापुर खोलने की स्वीकृति दी जाने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 की धारा 2 ( 1 ) के खंड (प) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचें 'दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों कों प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपातंरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद् व्दारा "मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से: -
1. उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट किये गये है अपवर्जितकरती, और
2. नवीन पुलिस थाना जैतापुर, थाना मेनगांव जो कि जिला खरगोन की तहसील खरगोन में है थाना जैतापुर घोषित करती है, और यह निर्देश देती हैं कि इसमें उक्त सारणी के कालम नंबर (3 ) विनिर्दिष्ट किये गये है, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होगेः-
:: सारणी::
स्थानीय क्षेत्रों के नाम
स.क. उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया हैं ।
3
2
1
1. जैतापुर
2. मेहरजा
थाना मेनगांव एवं थाना कोतवाली खरगोन तहसील खरगोन जिला खरगोन
3. नागझिरी
4. बडगांव
5. मांगरूल खुर्द
6. ठिबगांव बुजुर्ग
7. राजपुरा
8. काजलपुरा
9. गोपालपुरा
10. बलवाडीप्रेमनगर
11. बीड खुर्द
12. बीड बुजुर्ग
13. बिजलगांव
14.डोगरगांव
15. खेडीखानपुरा
16.खेड़ीखुर्द
17. ठिबगांव खुर्द
18. मगरीया
19.सोनीपुरा
20. भोकलेकालोनी खरगोन
21. सरस्वती कालोनी खरगोन
22. वृंदावन कालोनी खरगोन
23. रामकृष्ण कालोनी खरगोन
24.विवेकानंद कालोनी खरगोन 1933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
No. 2836- S . W.- 2025
25. गावशिंदे कालोनी खरगोन 26. चौहान की बाडी खरगोन
27. न्यूऑफीसर कालोनी खरगोन 28. चमेली की बाडी खरगोन
29. डी.आर.पी.लाईन खरगोन 30. जिला अस्पताल खरगोन 31. अवनी ग्राम खरगोन
32. श्रीनाथ कालोनी खरगोन 33. राजवाडा कालोनी खरगोन
34. विष्णुपुरी कालोनी खरगोन 35. गौरीधाम कालोनी खरगोन
Inexercise of the powers conferred by clause (p ) of section 2 (1 ) of the Indian Civil Defense Code, 2023 and in partial modification of the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, in view of the approval given by the order No. 557/ 1066535/2023 /B - 3 / 2 of the Government of Madhya Pradesh HomeDepartment Ministry Valbh Bhawan Bhopal for opening a new police station Jaitapur in the city of Khargone in District Khargone , the State Government , hereinby , makes the following amendments to the earlier notification proposing local areas specified in the table given below, from the date of publication of this notification in the"Madhya Pradesh Gazette" : - (1) Excludes local areas from the police station mentioned in column (2) of theTable below, the local areas specified in the column ( 3 ) thereof, and (2) Hereby declares new Police Station Jaitapur, Police Station Mengaon situated in Tehsil Khargone , District Khargone as Police Station Jaitapur and directs that the local area specified in column number (3 ) of the above table shall be included
:: Table::
S.No. Name of the Police Station (with Tehsil & Dist . )from which excluded
2
1
Khargone , Tehsil Khargone , Police station Mengaon and Police station Kotwali District Khargone.
Local Areas NameOf Village
3
1. Jaitapur
2. Meharja
3. Nagjhiri
4. Badgaon
5. Mangrul Khurd
6. Thibgaon Bujurg 7. Rajpura [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1934
3
2
1
8. Kajalpura
9. Gopalpura
10. Balwadi Premnagar
11. Beed Khurd
12. Beed Bujurg
13. Bijalgaon
14. Dongargaon
15. Khedi Khanpura
16. Khedi Khurd
17. Thibgaon Khurd
18.Magaria
19. Sonipura
20. Bhokle Colony Khargone
21. Saraswati Colony Khargone
22. Vrindavan Colony Khargone
23. Ramkrishna Colony Khargone
24. Vivekanand Colony Khargone
25. Gawshinde Colony Khargone
26. Chauhan Ki Baadi Khargone
27. New Officer Colony Khargone
28. Chameli Ki Baadi Khargone
29. DRP Line Khargone
30. District Hospital Khargone
31. Avni Gram Khargone
32. Shrinath Colony Khargone
33. Rajwada Colony Khargone
34. Vishnupuri Colony Khargone
35. Gouridham Colony Khargone
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भव्या मित्तल , कलेक्टर .
1935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 मार्च 2025
क्र. 485-2025- पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: -
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
(2)
(1)
सुश्री प्रिया शर्मा ( Jr. ) , JMFC
शिवपुरी
शिवपुरी
1
No. 485-2025 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in Column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the Column (2) of the Schedule below for the District as specified in Column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter Name of the Principal Magistrate & Designation
(4)
(3)
(2)
(1)
Sushri Priya Sharma ( Jr. ) , JMFC
Shivpuri
1
Shivpuri
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1936
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 24 फरवरी 2025 क्र.-103-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में हाटपिपल्या माईको उद्ववाहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस 8 के निर्माण के लिए ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे नं. की हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इंम्पेक्ट असेसेमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) की धारा-11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची -1
ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास
क्रमांक
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. ) में
सिंचित असिंचित
1.
5.850
0
योग 5.850
हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण हेतु
अनुसूची - 2
हाटपिपल्या माईको उद्ववहन सिंचाई परियोजना के पंप हाउस कमांक 8 के निर्माण के अंतर्गत पंप हाउस क्रमांक 8 के निर्माण अंतर्गत ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास की प्रभावित भूमि का विवरण ।
ग्राम हीरापुर तहसील सतवास जिला देवास कं. कृषकों का नाम
भूमि का कुल रकबा
व खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
पिता/पति
सिंचित असिंचित
सिंचित अंसिचित कुल
कुल
4
6
7
1
2
3
5
8
9
1.2500 1.2500
0
227 1.2500
0
1.2500
1 अनसुईया बाई, सोभा पिता नारायणसिंह, नितीन, सोनू, रेणु पिता शिवराजसिंह,
हरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह,
रविन्द्र पिता रणधीर सिंह जातिकोरकू
0
1.000
2
0
1.000 1.000
229/3 1.000
फुलवतीबाई पति अम्बाराम जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर
0
1.050
0
1.050 1.050
229/2 1.050
0
2.050
229/1
2.050
4
2.050
0
2.050
3 अम्बाराम पिता कसरत जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर रेवाराम पिता कसरत जाति
कोरकू नि. कृषक हीरापुर
226
0
0.21
1.010 0.21
1.010
0
5 मदन पिता अनवरसिंह जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर
0
0.29
0.850
6
0.850
0
0.29
225/1
0
5.850
7.210
0
5.850
7.210
सोभाराम पिता गोपाल जाति कोरकू नि. कृषक हीरापुर कुल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु राज, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
1937
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खरगोन जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 27 फरवरी 2025 रा.प्र.क्र.-0012-2024-25- क्र.-1173- वा.1 -री-2025
प्रारुप--ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेडियापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को. प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1938
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
0.004
18/2/1
2 खरगोन
1 खरगोन
बेडियापुर 38
18/3/1 0.029
18/5 0.016
19/1 0.038
19/2 0.020
25/2 0.018
25/1 0.016
61 0.024
62 0.018
63/1 0.017
65/3 0.027
66 0.010
64/2 0.018
58 0.017
57 0.019
50/2 0.011
50/3 0.015
50/4 0.011
49/1 0.026
28/2 0.015
49/2/2 0.017
112/4 0.004
112/5 0.021
योग- 23 0.411
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
1939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र.-0013-2024-25- क्र.-1123-वा.1- री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रणगॉव प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1940
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
4
5
3
2
0.025
20/1
रणगॉव 26
1 खरगोन
खरगोन
19/1 0.031 18/2 0.027 61 0.019 62 0.003 363 0.033 313/5 0.053 201 0.047 203 0.009 280 0.002 277 0,023 275 0.022 270 0.008 270 0.029 212/1/2 0.032 212/1/3 0.017 213/1 0.010 254/1 0.023 253 0.014 250 0.012 249 0.006 245 0.007 242/1/1 0.006 242/1/2 0.005 242/2 0.007 241/2/1 0.011 241/2/2 0.012 240 0.024 572/4 0.024 573/3 0.033 574/1 0.011 574/1 0.009 574/3 0.016 575 0.031 576/1 0.037 574/1 0.020 574/2/1 0.028 580/1 0.009 580/2/1 0.016 580/2/2 0.005 581/1/2 0.040 581/3/1 0.005 582/2 0.002 583/1 0.012 583/2 0.014 584/2/1 0.066 607/4 0.008 607/2 0.016 608/1 0.055 270 0.026 269/3 0.041 269/2 0.006 561 0.015 53 1.062
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है ।
1941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र.-0014-2024-25- क्र.-1129-वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 . ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. गॉवसन प.ह.न- 35 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला-खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
4
2
1
0.091
68
गॉवसन 35
खरगोन
खरगोन
0.023
69/1
0.031
69/2
3
0.145 योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1942
रा.प्र.क्र.-0015-2024-25- क्र.-1157- वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला - तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पीपरी प.ह.न- 13 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
1943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
1
669
0.010
पीपरी 13
खरगोन
2 खरगोन
0.006
670/2
767
0.005
0.013
766
0.006
764
0.008
681
0.034
682
0.003
683
602
0.024
0.002
75/7
0.020
75/6
0.021
75/11
0.023
75/10
0.008
561/1
0.029
558/1
0.030
1058
0.010
1077/2
0.011
1076
0.015
1075/2
0.002
1089/1
0.018
1089/2
0.005
1096
0.010
1097
1093
0.014
0.004
1092
0.017
1157/1
427
0.016
0.049
429/2
0.090
376
0.024
374
0.527
30
कुल योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1944
रा.प्र.क्र.-0016-2024-25- क्र.-1131 - वा.1 -री-2025
प्रारुप -ख
{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. इदारपुर प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र . राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
1945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
2
1
खरगोन खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
0.025
441
इदारतपुरा 17
खरगोन
439/2/2 0.052
439/2/1 0.038
439/1 0.033
423/2 0.026
436 0.094
433 0.051
430 0.053
429 0.050
427 0.056
426 0.038
426 0.013
375/1 0.021
375/2/2 0.003
375/2/3 0.024
375/2/4 0.015
376/7 0.022
376/8 0.029
376/12 0.059
355 0.011
351/3 0.040
351/2 0.042
351/4 0.010
356/1 0.005
320/1/1/2/1 0.062
316/4 0.002
316/3 0.046
314 0.023
315/1 0.015
306 0.005
305/1/1 0.005
274/2 0.024
274/1 0.024
273/2 0.032
273/1 0.027
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1946
272/1 0.002
270/4 0.027
265/3/1 0.038
439/2/2 0.015
444/1 0.036
443 0.026
436 0.008
437 0.030
455 0.018
454 0.029
453/1 0.011
453/2 0.027
476/2 0.037
477/2 0.022
474 0.031
473 0.006
426 0.011
375/1 0.034
374/1/1 0.001
54 1.484
कुल योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
1947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र.-0017-2024-25-क्र.- 1133-वा.1 - री-2025
प्रारुप -ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. टेमला प.ह.न- 25 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1948
तहसील जिला
खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
3
2
1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
0.004
26/1/1
टेमला 25
खरगोन खरगोन
26/2/2 0.039 26/1/2 0.017 47/1 0.023 48 0.023 49/14 0.012 49/9 0.047 57 0.007 56 0.007 156 0.006 155 0.009 133/2 0.022 133/1 0.027 125/1 0.055 127/3 0.009 118/2/1 0.046 118/2/3 0.023 118/3 0.031 237/1/1 0.031 237/1/2 0.022 237/2 0.031 240 0.019 312 0.004 423 0.046 421/1 0.004 420 0.006 419 0.010 323 0.025 334/3 0.039 335 0.049 336/2 0.007 341 0.013 342 0.019 381/1 0.014 380/3 0.003 383 0.013 386 0.024
1949
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
127/3 0.027
128/3 0,057
129/1 0.017
129/2 0.018
129/3 0.023
312 0,065
311 0.004
310 0.012
307/2 0.007
308 0.006
306 0.005
274 0.017
282 0.017
280/2 0.007
280/1 0.003
283 0.002
284/2 0.021
284/1 0.024
286/6 0,005
285 0.016
288 0.034
योग- 58 1.173
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1950
रा.प्र.क्र.-0018-2024-25- क्र.- 1135- वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }
अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला - तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. छालपा प.ह.न- 17 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र . राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन,केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
1951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील खसरा नं.
ग्राम/प.ह.न.
जिला
3
2
1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
0.040
317
छालपा 17
खरगोन खरगोन
0.053
316
0.037
314/2/2
0.005
310
0.018
309
0.016
308
0.033
307/1
0.020
306/1
0.022
293
0.034
291
0.027
287/2
0.039
287/1
0.050
281
0.032
279/1
0.059
279/2/1
0.082
278
0.021
287/2
0.027
264/1
0.017
264/2
0.024
266
0.010
185/2
0.010 184
0.016
183
0.006 181/2
0.003
182/2
0.020
182/1
0.010 175
0.016 45
0.747 28
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1952
रा.प्र.क्र.-0019-2024-25- क्र.-1137-वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है , कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बेजापुरा प.ह.न- 38 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
1
2
0.050
20
खरगोन
खरगोन
बेजापुरा 38
0.030
21/2
0.017
21/3
0.032
21/5
0.034
21/6
0.037
22/3/2
0.002
22/3/1
0.013
27/2
0.023
19/2
0.046
19/3
0.010
22/2/1
0.008
22/1/1
0.027
19/4
0.018
23/1
0.021
24
0.006
16/2/1
0.039
16/1/1
0.014
16/3
0.036
12/2
0.463
19
योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
1953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र.-0020-2024-25- क्र.-1139- वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. रोमचिचली प.ह.न- 37 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1954
खसरा नं .
जिला
तहसील
ग्राम/ प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
1 2 3 4 5
खरगोन खरगोन रोमचिचली 37 32/1/3 0.034
32/1/5 0.016
32/1/7/2 0.027
35/4 0.064
36/2 0.019
36/3 0.025
39/1/1 0.032
39/1/3 0.031
32/1/6 0.019
94/3 0.025
94/2 0.059
94/1 0.032
96/1 0.022
97/1 0.022
99/2 0.006
160/1/1 0.023
159/1/2 0.004
159/1/3 0.013
159/2/1 0.010
159/1/4 0.011
159/2/2/1 0.043
159/2/2/2 0.013
158/2 0.017
99/4 0.019
99/1 0.012
90/3/2 0.030
90/3/1 0.012
90/1/2 0.017
90/1/1 0.032
107/2 0.032
107/4 0.016
107/1 0.019
75/10 0.013
75/8 0.009
75/5 0.004
75/3 0.032
75/2 0.025
74/3 0.004
74/2 0.022
74/1 0.017
75/4 0.012
73 0.005
0.007
112 0.112
117/5 0.016
117/6 0.048
117/4 0.014
120/1 0.044
123/8 0.014
123/4 0.038
123/3 0.024
128/1 0.040
कुल योग- 52 1.256
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
1955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र.-0021-2024-25- क्र.-1169-वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}
अतएव ,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि० मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (कमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. बोगरगॉव खुर्द प.ह.न- 26 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
1
2
0.029
66/1
खरगोन बोरगाँव खुर्द 26
खरगोन
0.029
66/2
0.018
61/2
0.012
61/3
67
0.036
0.027
68
0.030
97
0.009
95
0.031
94
0.019
93/1
0.040
93/2
0.003
96/1
0.022
96/2
0.006
85
0.311
14
कुल योग-
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1956
रा.प्र.क्र.-0022-2024-25- क्र.-1171 - वा .1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) देखिये}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम- जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह. खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. सिनखेडा प.ह.न- 34 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र . द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
1957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/ प.ह.न .
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
4
3
2
1
0.018
12/4
सिनखेडा 34
खरगोन
खरगोन
12/3 0.040
15/1/1 0.025
15/1/2 0.002
15/1/3 0.034
39/7 0.002
39/4 0.016
39/5 0.032
37/1 0.010
37/2 0.015
37/3 0,014
36/1/1 0.005
36/1/2 0.005
36/2 0.006
160/1 0.008
160/2 0.024
163/1/1 0.014
163/1/2 0.004
163/1/3 0.004
163/2/1 0.018
163/2/2 0.005
163/3/1 0.005
176 0.017
173 0.023
175 0.008
174/2 0.023
174/1 0.003
406 0.023
408 0.012
410/1/1 0.020
410/3/4 0.005
410/3/3 0.005
410/3/2 0.005
410/3/1 0.005
412/1/2 0.011
412/1/1 0.009
412/2/5 0.003
412/2/4 0.004
412/2/3 0.004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1958
[ भाग 1
412/2/2 0.004
412/2/1 0.004
405/1/2 0.013
405/2/2 0.008
402/2 0.008
402/1 0.012
401/3 0.013
401/2 0.013
401/1 0.015
400/1/1 0.015
400/3 0.030
400/2 0.030
374/3 0.063
369/1/1 0.002
368/1 0.042
363/1/1 0.014
362/2 0.014
361/1/1 0.006
360/2/3 0.003
360/2/2 0.018
358/1 0.036
321/5 0.024
322/2 0.011
321/6/1 0.008
321/7 0.016
322/1/2 0.014
322/1/1 0.036
320/1/1 0.006
315 0.003
कुल योग- 68 0.967
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
1959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र. -0023-2024-25- क्र.-1155- वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये}
अतएव,राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस- क.1 , ग्राम - जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र . भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. पोखरखुर्द प.ह.न- 19 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग कमांक -18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है,उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम,2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा नं.
तहसील
जिला
ग्राम/प.ह.न.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे. )
5
3
4
2
1
0.020
24/4
खरगोन
खरगोन
पोखरखुर्द / 19
0.048
27/1/1
0.035
27/2/1
0.103
03
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1960
रा.प्र.क्र.- 0024-2024-25- क्र.-1147-वा.1 - री-2025
प्रारुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आ यक प्रतीत होता है, कि पीपरी माईकों उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 118.50 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस - क.1 , ग्राम - जामला- तहसील कसरावद जिला खरगोन मे निर्माणाधिन पम्प हाऊस कमांक 02 से ग्राम डोंगरचिचली तहसील ,खरगोन जिला खरगोन पर बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु म.प्र. भूमिगत पाईप केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारो का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) के अंतर्गत तह.खरगोन जिला खरगोन के ग्राम. डोंगरचिचली प.ह.न- 39 तहसील खरगोन जिला खरगोन म.प्र. राज्य मे कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवः मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
यदि कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
खसरा नं.
तहसील
ग्राम/प.ह.न.
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे.मे.)
5
4
3
2
1
0.028
8/1
खरगोन
डोंगरचिचली/ 39
खरगोन
8/2 0.024
8/3 0.032
8/4 0.021
31/2 0.032
50/1 0.016
50/2 0.009
50/3 0.011
50/4 0.013
50/5 0.009
49/1/1 0.019
49/2 0.035
49/4/2 0.016
49/7 0.033
14 0.298
नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन एवं कार्यपालन मंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय मे अवलोकन किया जा सकता है ।
बी.एस. कलेश, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
1961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 18 मार्च 2025 क्र.-1372-री .1 -भू-अर्जन- 2025-रा.प्र.क्र.-0157- ब- 121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 351 / रीडर/ भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा - रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-01 एवं जी.एम.- 1/एल.एम.- 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73 , रा.नि.मं. अंदड़ , तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
1
भीकनगांव
खरगोन
0.002
2/1
ग्राम- उमरिया, प.ह.नं.- 73 ,
0.002
2/2
0.007
3/1
0.009
3/4/2
0.002
8/2
6/1
0.011
6/2
0.011
24/1
0.009
32/1
0.001
32/2
0.006
33/4
0.006
0.012
34
35
0.011
14
0.090
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1962
क्र. -1374- री.1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-0155- ब- 121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 350/ रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव , दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-आर.एम.-01 एवं आर.एम.-02 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- 08/74 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.024
32/2
खरगोन भीकनगांव
0.006
10/4
ग्राम- रोड़िया , प.ह.नं.- 08/74,
0.012
4/11
0.012
4/4
0.003
4/10
4/6
0.005
0.008
4/2
0.070
07
कुल योग
1963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.- 1376-री.1 -भू-अर्जन - 2025- रा.प्र.क्र .-0156- ब- 121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 349 / रीडर / भू-अर्जन / 2025, भीकनगांव, दिनांक 24.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक आर.एम. -02 व जी.एम. -01 एवं जी.एम.-1 / एल.एम.-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72, रा.नि.मं. अंदड़, तहसील भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
66/2
0.004
ग्राम-
भीकनगांव
खरगोन
0.005
65
0.039
64/2
रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72,
0.003
77
0.056
76/1
76/3
0.037
0.004
11
10/1/1/3
0.007
9/2
0.010
0.003
0.002
1
5/1
0.006
0.002
5/2
13
0.178
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1964
क्र.-1392-री.1-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0165- ब-121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्रोधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 637 / रीडर / भू-अर्जन/ 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक-01 में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं.- 20/79, रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
जिला
तहसील
खसरा कमांक
:: अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
95/4/2
1 खरगोन
2 भीकनगांव
0.001
95/4/3
3 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, प.ह.नं. 20/79,
0.004
95/5/2
0.001
95/3/4
0.001
95/3/1
0.001-
95/3/3
0.003
95/2/2
0.003
96/1/1
0.001
95/3/2
0.003
95/2/1
0.001
93/2
0.002
93/5
0.002
93/4
0.004
117
0.016
116/3/2
0.001
116/3/1
0.009
125/1/1/2/5
0.001
125/2/1/2/1/2
0.003
125/2/1/2/1/5
0.002
125/1/2/1/1/2
0.003
125/4
0.002
125/2/4
0.067
22
कुल योग
1965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-1394-री.1 -भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0161 - ब-121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 627 / रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव , दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- रेहगांव, प.ह.नं.- 25/84 , रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.025
116/1
ग्राम- रेहगांव,
भीकनगांव
खरगोन
0.004
प.ह.नं.-
116/3
0.023
25/84,
117/2
0.052
03
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1966
क्र.- 1396- री.1 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -0167-ब-121-2024-25
प्ररुप-घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 652 / रीडर / भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक-04 एवं 05 व जी.एम.- 5 / एल.एम. - 3 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सहेजला, प.ह.नं.- 22/81 , रा.नि.मं. अंदड़ , तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.014
239/4
ग्राम-
भीकनगांव
खरगोन
0.007
239/3
सहेजला,
प.ह.नं.-
0.006
239/1
22/81
0.021
237/2
0.017
236/2 1967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
236/1
भीकनगांव
खरगोन
0.002
235/2
0.004
231/2
0.007
231/1
ग्राम-
सहेजला,
प.ह.नं.-
22/81
192/320/2/2 0.011
192/320/2/4 0.012
192/320/2/3 0.009
192/320/3 0.005
192/320/2/1 0.006
190/2 0.011
185/2 0.001
189 0.012
186/2 0.007
186/1 0.006
187/1 0.002
13/4 0.011
12/2 0.008
12/1/1 0.008
11 0.009
0.008
10/1
0.004
0.008
9/1
0.008
8/1 0.009
7/1 0.006
6/1 0.005
5/1 0.010
6/3 0.008
211/5/3 0.013
209/1/2 0.004
209/1/1 0.020
209/2 0.005
8/5 0.009
7/3 0.003
7/4 0.004
3/4/2 0.003
24/1 0.008
24/2 0.001
25/2 0.006
26/1/1 0.001
26/1/2 0.005
26/1/3 0.001
2/12 0.006
27/2 0.004
47 0.373
कुल योग
1968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
[ भाग 1
क्र.- 1398- री.1 - भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. 0164- ब-121-2024-25
प्ररुप- घ
{नियम 6 देखिये}
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 642 / रीडर /भू-अर्जन / 2025 , भीकनगांव, दिनांक 06.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी- जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक-05 में जल परिवहन हेतु ग्राम बिटनेरा, प.ह.नं. 02/68 , रा.नि.मं. -अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
0.008
ग्राम-
312/4
खरगोन भीकनगांव
0.007
313
0.007
314/2
बिटनेरा , प.ह.नं.- 02/68,
0.012
315/2/2
0.003
315/5
0.008
315/6
0.007
309/1
0.002
309/4
0.004
329/3
0.004
329/2
0.001
329/1
0.002
430
0.002
436/7/1/2
0.001
436/7/1/1
0.001
436/7/2
0.001
437/6
0.003
428
0.002
438/4
0.005
439/5
0.004
418/1
0.084
20
कुल योग
आकांक्षा (करोठिया) अग्रवाल , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी .
1969
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 18 मार्च 2025 प.क्र.- 56-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-(म०प्र० शासन/ निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिहपुर
(ग) ग्राम:- पगारकला
पेज नं. 1 (घ) क्षेत्रफल:- 0.7190 हेक्टेयर
अर्जित रकबा हे०में ०
खसरा क्र .
स.क्र.
कास्तकार का नाम मय वल्दियतसकूनत
0,0070
532
1 ददुवा उर्फ रामशिरोमणि पिता अवध उर्फ रामअवध ब्राम्हण सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0690
533
2 शिवकुमार पिता रामाधार पयासी सा ० पगारकला भूमि स्वामी
0.0080
540
3
रणबहादुर पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी
543/1
जगन्नाथ पिता रामेश्वर प्रसाद ब्रा० सा० पगार कला भूमि स्वामी
546/1
0.0800 4
543/2
लखनलाल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगार कला भूमि स्वामी
546/2
0.0410
544
5
545
अशोक कुमार पिता रामाधार पयासी सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0260
548
6
मंगलप्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0100
549
7 शंकर प्रसाद पिता शिवदर्शन ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1970
1039/1
राजबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा०
पगारकला भूमि स्वामी
1040/1
1039/2
0.1980 रणबहादुर सिंह पिता जगन्नाथ सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी
8
1040/2
1039/3
1040/3
मु० मन्नी बेवा विजय बहादुर सिंह , धीरेन्द्र, बीरेन्द्र पिता विजय बहादुर सिंह सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0640 9
1055
ब्रजमोहन पिता बल्देव प्रसाद सा० बिरसिंहपुर भूमि स्वामी
10
1056
0.0950 रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा ० सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0470 11
1177/1055
ब्रजकिशोर पिता बैजनाथ ब्रा ० सा० पगारकला भूमि स्वामी
6/1/1
0.0260 12
1057
रामकुण्डल पिता जगन्नाथ ब्रा० सा० पगारकला भूमि स्वामी
0.0180 13
1097/1
रामखेलावन ,चक्रधर पिता रामदीन सा ० पगारकला भूमि स्वामी
0.0130 14
1146/2/1
रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा ० सा० पगारकला भूमिस्वामी
1147
0.0170 15 रामजी पयासी पिता रामगणेश ब्रा ० सा ० पगारकला भूमि स्वामी
0.7190
योग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
1971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-562-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-(म ०प्र ० शासन / निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिहपुर
(ग) ग्राम :- सुजावलकला
पेज नं. 1
(घ) क्षेत्रफल:- 2.3790 हेक्टेयर
अर्जित रकबा हे० में ०
खसरा क्र.
स.क्र .
कास्तकार का नाम मय वल्दियतसकूनत
1
23
0.1360
राघवेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह पता सुजावल कला सा० देह भूमि स्वामी
2
0.0240
30/2
नारेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्वराजसिंह जाति क्षत्रिय पता सा० सुजावलकला भूमि स्वामी
3
0.0770
33/1
ब्रम्हानंद त्रिपाठी पिता श्रीनरेष त्रिपाठी पता सा० सुजावलकला भूमिस्वामी
4
0.0200
51/3
राजेषप्रसाद पिता रामलाल द्विवेदी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.0380
5
65/2
शिवलाल पिता लक्ष्मण चमार सा. बमुरहा भूमि स्वामी
0.0390
6
65/3
द्वारिका प्रसाद पिता लक्ष्मण चमार सा. बमुरहा भूमि स्वामी
0.1050
7
96/1
फुलझरिया बेवा गंगाप्रसाद, रामकिषोर ,राजललन, दादनप्रसाद, अवधेषप्रसाद, दिनेषप्रसाद, पिता गंगाप्रसाद ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
0.0690
8
98/1/2
कमलादेबी उर्फ ममता पत्नी युगलकिषोर जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
0.0440
9
98/1/3
रामखेलावन पिता लोकनाथ जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 मार्च 2025
1972
रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी
गोविन्दप्रतापसिंह पिता बलराम सिह पता सा. सुजावल कला
भूमि स्वामी /2
12
अजयसिंह पिता विष्वनाथसिंह पता सा. सुजावल कला भूमि
10 स्वामी /3
ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला 0,0860
भूमि स्वामी /4/1
रामभगत पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी
/4/2
ज्ञानेन्द्र सिंह पिता रामपाल सिंह बघेल पता सा. सुजावल कला 161/1/1/2
भूमि स्वामी
बेटीबाई पत्नी रामभगत ग्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी 161/1/2
कामता प्रसाद पिता रामदत्त तिवारी पता सा. चूँद भूमि स्वामी 161/2
11 रामभगत, संतोषकुमार पिता हरप्रसाद बुक्ला जाति ग्रा. पता सा. 180/1/1 0.0620
सुजावल कला भूमि स्वामी
12 यूटाबाई पुत्री बाल्मीक पत्नी विष्णुप्रसाद, राजाभइया पिता 181 0,0900
बाल्मीक व छोटीबाई उर्फ मुन्नीबाई पत्नी वाल्मीक मु.छोटी बेवा
बाल्मीक जाति ब्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी
13 राजाभइया तनय बाल्मीक प्रसाद जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि 182 0.0400
स्वामी
14 गहवर सिंह पिता रणछोर सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भमि 192/1 0,0530
स्वामी
15 मु० धिरजिया चेवा रामध्यान मु०गीता बेवा संतोषकुमार ,पूजा,
आरती पुत्री संतोषकुमार ना. वली सर.मां गीता पत्नी 194/1 0,0770
संतोषकुमार पता सा० देह भूमि स्वामी
16 नारेन्द्रप्रताप सिंह पिता स्वराज सिंह पता सा० सा० देह भूमि 194/2 0.0770
स्वामी
17 लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 196/1/1 0,0360
भूमि स्वामी
18 चन्द्रवती पत्नी नर्मदा प्रसाद जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 195/1/2 0.0070
भूमि स्वामी
19 उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 196/2/3 0,0140
भूमिस्वामी
20 राघवेन्द्र सिंह पिता गिरजा सिंह जाति सोमवंसी पता सा० चूँद 197/2 0.1080
भूमिस्वामी
21 उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 201/1 0.0020
भूमिस्वामी
22 रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 202/1/1 0.1010
भूमि स्वामी
23 विजयबहादुर सिंह पिता गहवर सिंह सोमवंशी सा. चूँद 202/2 0.1030
श्रीमती सरोजसिंह पति जगदीश सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद
खुर्द भूमि स्वामी
24 लक्ष्मीकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला 208/1/1/1 0,0620
भूमि स्वामी
208/1/1/2 0.0890
25 रमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावली कला भूमि
स्वामी
208/1/1/3 0,0700
26 उमाकान्त पिता लालमन जाति ब्राम्हण पता सुजावल कला भूमि
स्वामी
श्रीमती सरोजसिंह पत्नी जगदीश सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद 208/2 0.0280
27
भूमिस्वामी
28 दिनेषप्रसाद वल्द रामप्रसाद नबा.वली मां सर. बच्चूवाई पति
रामप्रसाद जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ 211 0.0290
29 मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीषसिंह ,पवनसिंह, प्रवीणसिंह पिता
जगदीपसिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भमि स्वामी 212 0.0860
30 मु० सरोजसिंह पत्नी जगदीपसिंह ,पवनसिंह, प्रवीणसिंह पिता
जगदीषसिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भूमि स्वामी 213 0.0840
214 0,1640
31 प्रेमलाल तनय लोकनाथ जाति ग्रा. पता सा.देह भूमि स्वामी
उदयभान सिंह पिता रामलाल सिंह सोमवंषी पता सा. चूँद भूमि 215 0.0720
32
स्वामी
216 0.1030
33 परमातमादीन पिता बेनीबहादुर सिंह पता सा. बूँद भूमि स्वामी
282/1 0.0600
34 सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
282/2 0,0870
35 बीरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
283/1 0,0370
36 सुरेन्द्र सिंह पिता स्वराज सिंह पता सुजावल कला भूमि स्वामी
योग 2.3790
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगयों शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर , जिला सतना भू- अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
1973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-563-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमिश्की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-(म० प्र ० शासन/निजी खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसील:- बिरसिंहपुर
(ग) ग्राम:- बांधी
पेज नं. 1
(घ) क्षेत्रफल:- 4.4970 हेक्टेयर
स.क्र .
खसरा क्र .
कास्तकार का नाम मय वल्दियत सकूनत
अर्जित रकवा हे०में ०
1
0.0210
327/1
रामेश्वर प्रसाद , अयोध्याप्रसाद ,कौशलप्रसाद, छोटेलाल पिता केदारप्रसाद गुप्ता पता सा० देह भूमि स्वामी
2
0.0160
327/2/2/1
मुन्नी बेवा रामशरण ,ज्ञानेन्द्र पिता रामशरण , हाकिम पिता रामशरण,विकास पिता रामशरण जाति कोटवार पता सा. बांधी भूमि स्वामी
3
0.0200
327/2/2/2
मनराज, बृजराज पिता शिवनाथ जाति काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी
मु.अनंती बाई बेवा ब्रजमोहन शुभकरण, गोकरण, राजकरण, पिता
342
0.0920
4
ब्रजमोहन,गिरजाशरण , त्रिभुवन पिता बैजनाथ, सुखरनिया, कलावती पुत्री बैजनाथ, पारवतीबेवा जगनंदन, रामकलीबेवा भूरा, जमुना, त्रिवेणी बउरा पिता हरिहर श्यामलाल , जर्नादन, सूरज पिता गंगा बिटुलिया पुत्री गंगा युवराज पिता रामप्रताप,रामचंद्र पिता छोटेलाल हीरालाल पिता रामसजीवन रामकिशोर , सीताप्रसाद पिता मोतीलाल जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी
5
0.0620
343/1
जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि स्वामी
6
0.0820
343/2
मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा.. पता सा० देह भूमि स्वामी
7
0.0050
344
जर्नादन प्रसाद द्विवेदी पिता गंगा प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि
8
365
0.0410 हर्षित पिता शुभकरण ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण, मृत्युन्जय ,सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी
9
366
0.0790 अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
10
367
0.0050 अभयराज सिंह पिता धर्मपाल सिंह जाति वैस पता सा . बांधी भूमि स्वामी
11
0.0030
370/1
महेन्द्र सिंह पिता इन्द्राज सिंह, सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
12
0.0080
373/1
सूरज सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा० देह भूमि स्वामी
13
0.0120
373/2
अरुण सिंह पिता स्वामीदीन सिंह सा० देह भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1974
तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 2
14
0.0280
376
मु. सुशीला बेवा ददन सिंह 1/3 , लोकजीत सिंह पिता ददन सिंह 1/3 , विष्णुसिंह पिता ददन सिंह 1/3 पता सा ० देह भूमि स्वामी
378/1
15
0.0550 झल्ली बाई बेवा शत्रुजीत सिंह, शंकरराज, राजेश, बृजेश रितेश पिता शत्रुजीत सिंह,स्वराज सिंह, राजबहादुर सिंह ,कैलाश पिता भोंदू सिंह राजेश्वरसिंह पिता चंदन सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी
378/2/1
378/2/2
अखिलेश सिंह पिता शत्रुजीत सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी राजबहादुर सिंह पिता भोंदू सिंह सा० बांधी भूमि स्वामी
16
406
0.0060 मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
17
407
0.0910 मु. सुशीला बेवा ददन सिंह लोकजीत सिंह, विष्णुसिंह पिता ददन सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
18
0.0770
408
रामनरेश पिता भइयाराम जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी
19
0.0920
410
सुरतिया पत्नी लल्लूप्रसाद जाति ब्रा. पता सा० देह भूमि स्वामी
20
0.0370
411/1
महेन्द्र सिंह ,सुवरन सिंह पिता इन्द्राज सिंह जाति सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
21
0.0180
412
लालमन पिता अरजलिया जाति बढ़ई पता सा० देह भूमि स्वामी
22
0.0050
450/2
रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी
23
0.0790
451/1/1
रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह, मु. ललिता सिंह बेवा जयलाल सिंह राजबहादुर,रामसिंह,रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
राजेन्द्रसिंह, मान सिंह भगवानसिंह , गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह
24
0.0160
477/1
संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु.ललितासिंहबेवा जयलालसिंह ,राजंबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह,संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह, राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
राजेन्द्रसिंह , मान सिंह भगवानसिंह, गणेशसिंह पिता लखनलाल सिंह
25
0.0290
478/1
संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह मु.ललितासिंहबेवा जयलालसिंह ,राजबहादुर पिता रामसिंह रावेन्द्रसिंह पिता जयलाल सिंह, संगमलाल सिंह पिता श्यामसिंह रामलाल सिंह पिता राममूरत सिंह घनश्यामसिंह, बलराम सिंह ,राममूरत, जगराम सिंह शोभनाथ सिंह पिता जयपाल सिंह मान सिंह राजेन्द्रसिंह भगवान सिह गणेशसिंह पिता लखनलालसिंह अभयराजसिंह पिता धरमपालसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
482/1/1
फूलबाई सिंह बेवा रामविश्वाससिंह , साधनासिंह पिता रामविश्वाससिंह राधासिंह पिता रामविश्वाससिंह सा. बांधी भूमि स्वामी
482/1/2
अयोध्याप्रसाद पिता केदार प्रसाद गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी
26
0,0880
482/2/1
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
482/2/2
मु. ओमवती पत्नी लालभाई जाति ब्रा.. पता सा ० देह भूमि स्वामी
482/3/1
भागवत प्रसाद पिता रामचन्द्र बानी पता सा० देह भूमि स्वामी
482/3/2
केदारप्रसाद पिता बैजनाथ गुप्ता पता सा. बांधी भूमि स्वामी
488
0.0100 27 शिवनाथ, बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा ० देह भूमि स्वामी 1975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 3
28 489
0.1970
शिवनाथ, बउरा उर्फ जगन्नाथ तनय रमइया काछी पता सा० देह भूमि स्वामी
29
0.0340 671/1
हर्षित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड, हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय , सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा . पता सा. बांधी भूमि स्वामी
30
0.0050 673/2
गोकरण प्रसाद द्विवेदी पिता बृजमोहन प्रसाद द्विवेदी पता सा. बांधी भूमि
स्वामी
31
0.0080 674
हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. ,मार्तण्ड,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय, सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी
32 675
0.0540
हर्षित पिता शुभकरण जाति ब्रा . , मार्तण्ड, हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय , सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी
33 676
0.0340
रामकुमार पिता मैका जाति नाई पता सा. कोनैता भूमि स्वामी
34 677
0.0070
बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी
35 678
0.0400
बद्री सिंह पिता शीतल सिंह राठौर पता सा. पगार खुर्द भूमि स्वामी बेवा रणमत सिंह ,वीरेन्द्र, जयवीर, बलवीर ,राजेन्द्र, प्रीती, पिता रणमत
36 679
0.0600
सिंह, प्रियंका सिंह बेवा केदार सिंह रितिक, प्रिन्स, पिता केदार सिंह, लखपतिसिंह पिता राममिलन सिंह, पता सा. बांधी भूमि स्वामी
37
0.0360
रामेश्वरसिंह तनय रामगरीबसिंह पता सा० देह भूमि स्वामी
38 680/1
692
0.0770
हषित पिता शुभकरण जाति ब्रा. , मार्तण्ड ,हेमंत पिता गोकरण जाति ब्रा. मृत्युन्जय, सुभाष पिता राजकरण जाति ब्रा . पता सा. बांधी भूमि स्वामी
39 693
0.0310
काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी भूमि स्वामी
40 710
0.0170
काशीप्रसाद पिता दुर्गाप्रसाद जाति ब्राम्हण पता सा. बांधी भूमि स्वामी
41
0.0400
711/1
अरुण सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा . बांधी भूमि स्वामी
42
0.0400
711/2
सुखेन्द्र सिंह पिता नीलकंठ जाति सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी
43 716
0.1920
प्रिज्मा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी
44 717
0.0050
प्रिज्मा कुशवाहा पत्नी राजेश कुशवाहा पता सा. खुटहा भूमि स्वामी
45 733
0.0500
चुनकवा वल्द रामप्रताप जाति काछी सा. देह भूमि स्वामी
46 735
0.0380
गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3, लालजी कुशवाहा पिता ददुआ 1/3, रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी
47 736
0.0340
गेदिया बेवा ददुआ कुशवाहा 1/3, लालजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3, रामजी कुशवाहा पिता ददुआ कुशवाहा 1/3 पता सा. बांधी भूमि स्वामी
48 739
0.0790
गेंदलाल पिता रामावतार ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी
49
0.0260
739/1460
गोरवा वल्द सुखदेवना धोबी पता सा. देह भूमि स्वामी
50 740
0.0460
राजधर पिता सदाशिव 1/2 ,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी
भूमिस्वामी
51 741
0.0060
राजधर पिता सदाशिव 1/2 ,राजेश पिता सदाशिव 1/2 पता सा. बांधी भूमि
स्वामी
52 851
0.0560
अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी
53 852
0.0540
अमर सिंह पिता जगतदेव सिंह पता सा. बांधी भूमि स्वामी
54
0.3170
854/1
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
55
0.0260
857
प्रभाकर सिंह पिता रामेश्वर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
56 859
0.0420
प्रभाकर सिंहपिता रामेश्वर सिंह पता, सा. देह भूमि स्वामी
57
0.0380
860
श्रीमती भूरी पत्नी जगमोहन कुशबाहा सा० देह भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1976
[ भाग 1
तहसील - बिरसिंहपुर ग्राम बांधी पेज नं. 4
58
कामता पिता रामधनी काछी सा० देह भूमि स्वामी
59 1163/1 0.0760
1163/2
शम्भूपिता रामधनी काछी सा० देह भूमि स्वामी
60
0.0400
1164/1 0.1040
शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
61
खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चेंदई भूमि स्वामी
62 1172/1 0.0080
खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चंदई भूमि स्वामी
63 1173/1 0.0890
शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
64 1174/1/2 0.1010
शान्ती सिंह पत्नी इन्द्राजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
65 1175/1/1 0.0100
1175/1/2 0.0240
खेल्ली बाई पत्नी सुभाषचन्द्र काछी पता सा.चंदई भूमि स्वामी
66 1176
0.0370
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
67 1177
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
68
0.0520
1178
0.0100
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
69 1179
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
70
0.0110
1180
0.0420
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
71 1181
0.0160
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
72
1182
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
73
74
0.0040
1231
0.0640
1232
0.0020
वैजनाथ,विश्वनाथ तनय परदेशी चमार पता सा. सिरहटा भूमि स्वामी वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
75 1233
वीरेन्द्र कुमार तनय रणमत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
76
0.0370
1234
0.0060
दादूभाई वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
वृन्दावन वल्द दुलीचंद काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
77 1241/1
0.1370
1241/2
राजबहादुर सिंह तनय दुलीचंद काछी पता सा. चेंदई भूमि स्वामी
78 1242
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
79
0,0300
1243
0.0020
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि
80 1245
0.0560
छोटा सिंह पिता ददवा सिंह वैस पता सा. बांधी भूमि स्वामी
81
1246
0.0190
विधाता- सुखी-वेवाचुनके भगवानदास भैयालाल उर्फ रामानंद पिता चुनके जाति काछी पता सा . बांधी भूमि स्वामी
82
83 1247/1
0.0190
1248
0.0070
रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्रा. पता सा. बांधी भूमि स्वामी राजकुमार पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2 , कौशल किशोर पाण्डेय पिता बेचीलाल पाण्डेय 1/2 , पता सा. बांधी भूमि स्वामी
84 1288
0.0400
रज्जीदेवी पत्नी रामसरोज पाण्डेय पता सा मालमऊ भूमि स्वामी
85 1289
0.0980
रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी
86 1290
0.0270
रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी
87 1291
0.0270
रामसरोज पिता रामप्रसाद ब्राम्हण सा. बांधी भूमि स्वामी
88
1300/3
0.0140
कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
89 1301
0.0320
अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा . मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी
90 0.0400
1302/2
तेरसिया बेवा रामसरोज जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी, छेदीलाल पिता रामसरोज पता सा. मालमऊ 1/2 भूमि स्वामी
91 1302/3
0.0400
गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी
92
लालमन,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी
93 0.0530 0.0190
1303/1 1303/4
गंगाप्रसाद पिता बैजनाथ जाति ब्रा . पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी
94
95 1304
0.0660
1307/1
लालमन ,राजमन,अनीता पिता रामसिया पता सा. देह भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता भाईलाल जाति ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी
96 1308
0.0190 0.0340
अरुण शर्मा पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी रामचंद्र
पिता हीरालाल शर्मा 1/2 पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी
97
98 0.0430
1309
1311
0.0160
कुबेर सिंह पिता गुलाब सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी कारोदेबी पत्नी कुबेर सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
99
100 1312
0.0640
1313/1/1 0.0960
मु. लीला देबी बेवा भाईलाल ,अशोक कुमार, विनोद कुमार पिता भाईलाल ब्रा. पता सा. मालमऊ भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता भाईलाल ब्रा० सा० मालमऊ भूमि स्वामी
4.4970
योग
(2)सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है कार्यपालन यंत्री पक्का बांध उपसंभाग क.3 देवलोंद जिला शहडोल बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "मझगवाँ शाखा नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
(3)भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, जिला सतना भू-अर्जन शाखा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 11 फरवरी 2025 क्र.- 01 - भू-अर्जन-अ-82 (NH) -2024-25-2659
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।
अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" की
धारा 11 (1 ) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । प्रस्तावित बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।
//अनुसूची-1//
भूमिका वर्णन
जिला
सर्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सं.कं.
तहसील
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ ग्राम
लगभग
क्षेत्रफल (हे .
में)
1
2
3
4
5
6
7
1
खण्डवा पंधाना सारोला 0.25
बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा
//अनुसूची-2//
खसरा नं. अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . )
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. )
1
2
3
0.25 हे.
597/1, 597/2, 596 0.07 हे ., 0.07 हे . , 0.11 है .
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी पंधाना/ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
क्र.-01-भू-अर्जन-अ-82-2024-25-2659
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा द्वारा पत्र कं/823/बिहार सारोला बैराज/2024/खण्डवा दिनांक 01-04-2024 प्रस्तुत कर बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य हेतु ग्राम सारोला पटवारी हल्का नं 54 तहसील पंधाना की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.25 हैं। भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया साथ ही अवगत कराया कि उक्त नहर निर्माण कार्य लोकहित में किया जा रहा है ।
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र .शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप कमांक एफ-16-15 (1 )/2014- सात-2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये मै अनूपकुमार सिंह कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र . शासन विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय भारत शासन के संशोधित अध्यादेश कमांक 9/2014 के बिन्दु 10 -ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नाकिंत क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 (अ ) धारा-4 मे वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-
सार्वजनिक प्रयोजन
तहसील
ग्राम का नाम
प.ह.न.
स. जिला क.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल हे . मे.
7
1
4
5
6
2
3
सारोला
1 खण्डवा पंधाना
0.25
54
बिहार सारोला बैराज लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य
नोट:- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है। 2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी पंधाना/ कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग खण्डवा जिला खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1978
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बालाघाट, दिनांक 5 मार्च 2025
क्र.- 27-भू- अर्जन-0001-(अ-82)-2024-25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक दिनांक 12 नवंबर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार, वारासिवनी- बालाघाट मार्ग मे रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के पंहुच मार्ग में पडने वाली निजी शासकीय भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु, मौजा वारा तहसील वारासिवनी जिला बालाघाट के भू-स्वामियों की निजी भूमि अनुसूची अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-
सर्वे नं.
खातेदार का नाम
स. कं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम का नाम
कुल रकबा हे. में
कय हेतु प्रस्तावित रकबा व. मी. में
1
2
3
6
4
5
7
वारा
श्रीराम पिता भैयालाल पंवार
1
1.40
0.020
406/2/3
वारासिवनी- बालाघाट
2
0.020
1.75
406/2/2
लक्ष्मीप्रसाद पिता हिरालाल पवार
3
0.006
3.23
406/2/1/2
सैयद रिजवान अली पिता मीर सैयद अली मुसलमान
मार्ग में रेलवे ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के पंहुच मार्ग मे पडने वाली निजी भूमि का अधिग्रहण.
4
0.010
4.30
406/5
दीनदयाल पिता तुलसीराम पवार
5
32.3
0.049
406/1
ढीमरगिरी पिता पूरनगिरी गोसाई वगै .
6
0.090
13.50
596/9,
कमला बाई विधवा परसराम पवार
597/9
7 दिनेश पिता भरतलाल पवार
0.050
6.93
563/9
8
563/4
0.180
11.29
बाबूलाल पिता बिसनलाल
कोष्टी
योग-
08
0.425
74.7
उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान / कुँआ/ नलकूप / वृक्ष आदि बाबत दावा, आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियत समयावधि के बाद प्राप्त दावें / आपत्तियाँ मान्य नहीं होगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मृणाल मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम, दिनांक 13 मार्च 2025 क्र.-4188- रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22- मेहरागांव
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची क्रमांक-1
ग्राम मेहरागांव
जिला नर्मदापुरम
तहसील इटारसी
विवरण
क्र०
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की
आवश्यकता है ।
0.024
0.029
निजी भूमि इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड
सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु
क्रमांक कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
अनुसूची क्रमांक-2
खसरा
क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
4
5
1
2
3
6
0.024
268/2/1/2 0.029
1 उमा देवी पति चेनसिंह , मनोज वल्द चेनसिंह, राखी पुत्री चेनसिंह
0.024
0.029
योग-
(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
क्र. -4190- रा.प्र.क्र. -0004-अ-82-2021-22- मेहरागांव
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची क्रमांक-1
जिला नर्मदापुरम
ग्राम मेहरागांव
तहसील इटारसी
क्र०
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।
0.010
0.010
निजी भूमि इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु
अनुसूची क्रमांक-2
खसरा क्रमांक
कृषक का नाम व पिता/पति का
क्रमांक
नाम
भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
6
4
5
2
3
0.010
0.010
1
268/ 2/मिन -3 / 1
मोरसिंह पिता गेंदासिंह पता इटारसी
0.010
0.010
योग-
(भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1980
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-448-भू-अर्जन-2025
शिवपुरी, दिनांक 13 मार्च 2025
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम बूडदा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी में 2.420 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।
अनुसूची
अनुसूची
भूमि काविवरण
नगर /ग्राम सर्वेनं जिला तहसील
बैराड
बूडदा शिवपुरी
रकबा (हे.)
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
0.250
0.320
332 339(S)
अपरककेटो बांध परियोजना
258/2
314
315
316
255
254
256
09 नं.
कुल 0.440
कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र.)
0.120
0.260
0.180
0.220
0.210
0.420
2.420
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (2013 का 30) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस केकार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिस्त कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करनेके लिये प्राधिकृत करती है । ,
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अथार्त क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।
1981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.-449-भू-अर्जन-2025
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम कैमा तहसील बैराड़ जिला शिवपुरी में 8.793 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है ।
अनुसूची
अनुसूची
भूमि काविवरण
सर्वे नं
तहसील नगर /ग्राम जिला
रकबा (हे. )
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
0.050
111
कैमा
बैराड़
शिवपुरी
1.500
113
अपर ककेटो बांध परियोजना
0.290
123 कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. )
0.230
120
0.300
117
0.400
128
0.580
108
0.130
109
0.190
106
0.190
105
0.260
104
0.680
100
98
99 0.130
0.940
0.023
101
0.290
102
103
107 0.110
0.180
122 0.130 1982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
[ भाग 1
121
0.100
126
0.180
276
1.300
0.610
124(S)
23नं.
8.793
कुल
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (2013 का 30) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिस्त कार्यपालन यंत्री हरसी जल संसाधन संभाग डबरा (म.प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा । अथार्त क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 फरवरी 2025
प्र. क्र. 24- अ- 82 - वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) पवई
(1) पन्ना
(3) नारायणपुरा
(4) निजी भूमि रकबा 2.194 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.060 हे. कुल रकबा 2.254 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ग्राम नारायणपुरा तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 25- अ- 82 - वर्ष 2024-2025.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (1) पन्ना
(3) पड़रिया कला
(2) पवई
निजी भूमि रकबा 3.000 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.090 हे. कुल रकबा 3.090 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना.
(6) पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माईनर एवं सब माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम पड़रिया कला तहसील व अनुभाग पवई जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1984
पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2025
प्र. क्र. 26 - अ- 82 - वर्ष 2024-2025 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
पन्ना
पन्ना
(3) अहिरगवा
(4) निजी भूमि रकबा 3.7750 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.2000 हे. कुल रकबा 3.9750 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) बिलखुरा तालाब योजना अंतर्गत माईनर नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का भू- अर्जन ग्राम अहिरगवा तहसील व अनुभाग पन्ना, जिला पन्ना हेतु भूमि का अर्जन धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग , पन्ना, जिला पन्ना सकता है. के कार्यालय में देखा जा
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खण्डवा, दिनांक 5 फरवरी 2025
भू- अ. प्र. क्र. 01-अ-82-2023-24-2224.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग ) ग्राम- केलवाबुजुर्ग
(घ) अर्जित रकबा 0.74 हेक्टेयर , मकान पक्के-02, कुआं कच्चा-01 .
खसरा क्र.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
0.05 कुआं कच्चा-1 0.02
(1) 93 178/1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज़्ज़ सुरेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2)
(1)
0.03
178/2
0.03
178/3
0.15
76
0.21
77
0.19
78
0.06
181
154
मकान पक्का-01
205
मकान पक्का-01
कुल योग : 0.74हेक्टेयर, कुआं कच्चा-01 , मकान पक्के-02
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- औंकारेश्वर परियोजना के जलाशय से डूब प्रभावित ग्राम केलवाबुजुर्ग के कृषक की 25 प्रतिशत से कम एवं अतिरिक्त डूब में आ रही निजी कृषि भूमि का अधिग्रहण.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, एनएचडीसी खंडवा / कार्यपालन यंत्री, न. वि. संभाग क्र. 32, बड़वाह के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
1985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश
प्रारुप-क
(नियम 4 देखिए)
शिवपुरी , दिनांक 25 फरवरी 2025
क्र. - 01- अ- 82-24-25 - भू-अर्जन- 2025-419.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित नगर पालिका के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
(1) परियोजना विकासक का नाम आयुक्त, विमानन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/
विस्तार हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. प्रभारी अधिकारी भू- अभिलेख शिवपुरी ( अध्यक्ष )
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. नगर पालिका अध्यक्ष , नगर पालिका शिवपुरी
विवरण. 3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका, शिवपुरी
4. जे. पी. शर्मा प्रभारी मुख्य अभियंता कृते, आयुक्त विमानन
म. प्र. शासन , भोपाल.
(4) भूमि का विवरण. -
(क) जिला शिवपुरी
(ख) तहसील शिवपुरी
(ग) नगर शिवपुरी
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 120.3890 हे .
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र 24.8410 हे .
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण शिवपुरी स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकास/
विस्तार.
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 120.3890 हे.
(7) क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की नहीं
सहमति अपेक्षित है.
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख.
रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
1986
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 4 फरवरी 2025
मौजा इटावा, पट. ह. नं. 51 , तहसील बीना
(धारा 6 देखिए)
क्र. 0001 - अ - 82-24-25- भू-अर्जन-25-2011.-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग सागर के प्रस्ताव अनुसार " सागर जिले के बीना- आगासौद मार्ग के कि. मी . 3/2 में समपार क्रमांक 309 ( सी ) ( बीना- झांसी ट्रेक ) एवं समपार क्रमांक 003/Spl . स्पेशल ( बीना - गुना ट्रेक ) ( डबल लॉक गेट ) पर आर. ओ . बी. निर्माण कार्य " हेतु समुचित सरकार मौजा इटावा पटवारी हल्का नंबर 51 तहसील बीना , जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 16/1 ] 16/2 ] 17/2 हे. में से कुल रकवा 0.380 हे. भूमि का अर्जन करना चाहती है. समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4के तहत् गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत् प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप - ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है.
संलग्नः- प्ररूप ख एवं ग
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
प्रारूप-ख
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट
1 . परियोजना का नाम : सागर जिले के बीना आगासौद मार्ग के कि. मी. 3/2 में समपार
क्रमांक 309 सी बीना- झांसी ट्रैक एवं समपार क्रमांक 003 स्पेशल
बीना- गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर. ओ. बी. का निर्माण कार्य.
2. लोक प्रयोजन : आम जन के सुगम आवागमन हेतु बीना शहर में बीना- आगासौद मार्ग
के कि. मी. 3/2 में समपार क्रमांक 309 सी बीना- झांसी ट्रैक एवं
समपार क्रमांक 003 स्पेशल बीना - गुना ट्रैक डबल लॉक गेट पर आर .
ओ. बी. का निर्माण कार्य.
3. स्थल : मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1 , 16/2 एवं 17/2 में भूमि है.
4. परियोजना का क्षेत्र तहसील बीना के मौजा इटावा में खसरा नं. 16/1 , 16/2 एवं 17/2
में रकवा क्रमशः 0.1665 हे. , 0.0375 हे. एवं 0.1785 हे. भूमि
प्रभावित है.
5. विकल्प जिन पर विचार किया गया : प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त आर. ओ. बी. निर्माण हेतु अन्य कोई
उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है.
6. विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित : कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर
7. परियोजना निर्माण के चरण : निर्माण कार्य बीना तरफ पूर्णता की ओर है. भू- अर्जन उपरांत आर. ओ.
बी. का निर्माण कार्य दुरुस्त गति से पूर्ण कर लिया जावेगा.
8. परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे संलग्न है
9. परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि : 0.38 हे.
1987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 मार्च 2025
भाग 1 ]
10. भूमि का मूल्य : वर्ष 2024-25 की गाईड लाईन के आधार पर
प्रभावित परिवारों / कुटुम्ब की संख्या : 01
11 .
12. परिसम्पत्तियों : निरंक
13. विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या निरंक
14. सामाजिक समाघात : निरंक
15. विकल्प जिन पर विचार किया गया प्रभावित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है
16. निष्कर्ष :
प्रस्तावित भूमि पर आर. ओ. बी. निर्माण से कोई भी परिवार/ व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापित नहीं होगा. तथा आम जन को आवागमन की सुविधा होगी. भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की जीविका अर्जन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा. अतः क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित भूमि का अर्जन किया जाना उचित है.
प्रारूप-ग
(नियम 5 देखिए)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित पर समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय :-
अप्रभावित है
1. प्रभावित परिवारों की जीविका
अप्रभावित है
2. लोक और सामुदायिक परिसम्पत्तियों
3. आस्तियों और अधोसंरचना विशेषकर सड़के, लोक अप्रभावित है , एवं आर. ओ . बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का
परिवहन. प्रावधान है.
अप्रभावित है
4. जल-मल निवासी एवं स्वच्छता
अप्रभावित है
5. पेयजल के स्त्रोत
अप्रभावित है
6. पशुओं के लिए जलस्त्रोत
नहीं है
7. सामुदायिक तालाब
अप्रभावित है
8. जन सुविधाएं ( जैसे- पोस्ट ऑफिस, उचित मूल्य दुकान, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान एवं श्मशान) .
आर. ओ. बी. के दोनों सर्विस रोड निर्माण का प्रावधान है 9. वे उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है, कि वह प्रस्तावित परियोजना, में शामिल करेगा .
अपेक्षक निकाय सहमत है.
10. अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मेवारी लेगा.