मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 28 मार्च 2025- चैत्र 7, शक 1947
क्रमांक 102 ]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2025
क्र. TRP - 3-0001-2025- Sec- 1- आठ. मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 68 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 22-18-2017- आठ , दिनांक 29 जून 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संपूर्ण राज्य में उक्त धारा की उपधारा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों से मिलकर बनने वाले राज्य परिवहन प्राधिकार का, तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन करती है, अर्थात्:-
अधिकारी
अध्यक्ष
1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग.
सदस्य
2. परिवहन आयुक्त
No.TRP - 3-0001-2025- Sec - 1 - VIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 68 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) and in supersession of this department's Notification No. F 22-18-2017 - VIII, dated 29th June 2018 , the State Government , hereby , reconstitutes with immediate effect , the State Transport Authority consisting of the following officials to exercise and discharge the powers and functions specified in sub - section (3 ) of the said section throughout the State , namely :
OFFICIALS
Chairman
1. Additional Chief Secretary / Principal Secretary / Secretary , Government of Madhya Pradesh
Transport Department .
Member
2. Transport Commissioner
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.