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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 13, Part Part 1, 28 March 2025

Published 28 March 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-03-28.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2025- चैत्र 7 , शक 1947

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद् के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. ई- 1-03-2025-5-एक.- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-01-2025 - AIS - I (S.II & III) , दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे ( MP: 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल को श्री योगेश कुमार मीना , भाप्रसे ( MH: 2024 ) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग स्थानांतरित किया गया है.

(2 ) राज्य शासन , भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे (MP: 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शहडोल को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनुराग जैन , मुख्य सचिव.

1989

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.

1990

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025

क्र. एफ 1 (ए) 11-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे , निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, ( पी. आर. टी. एस. ) , इन्दौर का दिनांक 5 से 11 मार्च 2025 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, ( पी . आर. टी. एस. ) , इन्दौर का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर चंद्रावत , रापुसे , पुलिस अधीक्षक (रेडियो) , पी. आर. टी. एस. , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक ( पी. आर. टी. एस. ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025

क्र. एफ 1 (ए) 14-2017-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 20 से 28 मार्च 2025 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-31 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

( 2 ) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक ( चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) -09-2022 - ब- दो .- राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जून 2024 को संशोधित करते हुए, उसके स्थान पर श्री षियाज के. एम. , भापुसे, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, शहर पूर्व वर्तमान में सेनानी , हॉकफोर्स, बालाघाट को खण्डवर्ष 2022- 25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 28 जून 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत अर्लाकुलम ( केरल ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री षियाज के. एम. स्वयं

2. श्रीमती शहराजदा टी. , पत्नी

3. श्री इरफान खलील पुत्र

पुत्र

4. श्री रायान फैज,

(2 ) अवकाशकाल में श्री षियाज के. एम. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री षियाज के . एम. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. आर. 2537625-2024- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे ) , भोपाल को दिनांक 26 से 6 जून 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 मई व 7-8 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित इंग्लैण्ड एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

1 . विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे) , भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती बिटटू शर्मा, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक (रेल्वे ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

1991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप- पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर का चालू कार्य श्री संजीव कुमार कंचन सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(4 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस, महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025

(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस , महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर को दिनांक 10 से 28 फरवरी 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 8-9 फरवरी व 1-2 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

संशोधित आदेश

क्र. 3441-1006- इक्कीस- अ ( स्था. ) 2025.-विभागीय आदेश क्र. 4286-650-21 - अ ( स्था. ) गोप. दिनांक 6 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारियों का आदेश जारी किया गया था. विभाग के आदेश क्र. 2698 , 2733, 2735 , 2734, 2738- इक्कीस- अ( स्था.)-गोप. , दिनांक 27 फरवरी 2025 को पदोन्नति होने से केवल नवीन पद अनुरूप संशोधित आदेश जारी किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा :-

यूनिक कोड

क्र. नाम एवं पूर्व पदनाम

शासकीय आवास

सेवानिवृत्ति दिनांक

सा.भ.नि./ डी.पी.एफ.

नवीन पदनाम

क्र.

स्थान एवं डी.डी.ओ. कोड नं.

(8) (3)

(2)

(6) 28-02-2025

(4) 051010885

आवंटित नहीं है अवर सचिव

(1) 1.

(7) एस.जी.एस. 2639

(5) भोपाल 0512101001

श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल.

30-04-2025

2.

051010910

अनुभाग अधिकारी

एस.जी.एस. 2700

भोपाल 0512101001

जी 86/8 , तुलसी नगर

(1250) , भोपाल.

अरूण अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी. विधि विभाग , भोपाल.

31-08-2025

3.

051010897

अनुभाग अधिकारी

एस.जी.एस. 2635

भोपाल 0512101001

जी 6/3न्यू नर्मदा भवन, सेकेण्ड स्टॉप , भोपाल.

श्री अजय प्रकाश बिल्लौरे, सहायक अनुभाग अधिकारी, विधि विभाग , भोपाल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

1992

(7)

(8)

(6)

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

30-06-2025

भोपाल

एस.जी.एस.

051010845

निज सचिव

4. श्रीमती साधना वर्मा,

2242

0512101001

निज सहायक , विधि विभाग, भोपाल.

जी-11 , 141 , न्यू 228 क्वार्टर, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.

31-07-2025 एस.जी.एस. एफ. टी.

051010890 भोपाल

निज सचिव

5. श्री अब्दुल गफूर

2707

0512101001

सिद्धीकी, निज सहायक, विधि विभाग, भोपाल.

9/202, महालक्ष्मी परिसर, पुल बोगदा रोड, जहांगीराबाद, भोपाल.

30-06-2025

180006193

ए.जे./

निज सचिव

जबलपुर

6.

12014

आवंटित नहीं है.

1802101003

श्री वासुदेव दामले , निज सहायक, महा. कार्या. जबलपुर.

31-05-2025

भोपाल

051010917

7.

अनुभाग अधिकारी

एस.जी.एस. 2780

आवंटित नहीं है.

0512101001

श्री नासिर खान, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग , भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

संशोधित अधिसूचना

क्र. 498-2651338-2025- पचास-2.- बाल कल्याण समिति के अशासकीय सदस्यों के चयन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025 से जारी बाल कल्याण समिति के लिए जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 253-2651263-2025 - पचास-2 के सरल क्रमांक (4 ) में मुरैना एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक 255-2551338-2025 - पचास-2 के सरल क्रमांक ( 13 ) में उमरिया जिले की बाल कल्याण समिति हेतु 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य के पद पर चयनित व्यक्तियों के नाम की सूची प्रकाशित की गई है परंतु जिला मुरैना एवं उमरिया में एक- एक पद पूर्व से भरे होने तथा इन पदों पर कार्यरत सदस्यों का कार्यकाल 23 अगस्त 2026 तक होने के कारण मुरैना जिले की वर्तमान चयन सूची के सरल क्रमांक ( 4 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक ( 5 ) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री गिर्राज शर्मा एवं उमरिया जिले की चयन सूची के सरल क्रमांक ( 13 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक ( 5 ) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री राहुल कुमार गौतम का नाम विलोपित किया जाता है.

इसी तरह जिला झाबुआ की बाल कल्याण समिति में पदस्थ एक सदस्य का कार्यकाल 29 मई 2025 तक होने के कारण अधिसूचना क्रमांक 255-2651338-2025- पचास-2 के सरल क्रमांक ( 11 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका में बाल कल्याण समिति झाबुआ में चयनित सदस्य श्री सुरेन्द्र भूरिया का कार्यकाल 30 मई 2025 से प्रारंभ माना जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

1993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0207/2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंमें लातेलाते हुएहुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्तउक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमिउल्लेखित भूमि पर लागू होने,होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समूदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जीय , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

तहसील - शाहपुर

जिला- बैतूल

वन परिक्षेत्र - शाहपुर (सा. )

वनमंडल - उत्तर बैतूल (सा. )

वनखंड कीसीमाएं वनखंड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्र. क्षेत्रफल (हे.मैं)

प्रस्तावित वनखंड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

3.974

1 चापडा रैयत

17/1/3

चापडा रैयत

छोटे झाड का जगल

उत्तर :- आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 2/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ारैयत के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण :-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 4 से आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

3.974

योग

पश्चिम: - आरक्षित वनखंड '10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 से मुनारा क्रमांक 2/1 तक की वनसीमा ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1 - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक6- MPB029/2022 - BHO दिनांक 26.06.2023 से जारी सैद्धान्तिक सहमति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-2 अनुसार घोघरी सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 1.987 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त 3.974 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.974 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक । 055/अ-20(3) /2021-22/ दिनांक 15.12.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाहपुर के प्रमाण-पत्र के आधार पर 1994

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

अभिलखित अधिकारी का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2- सामूदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामूदयिक अधिकार नहीं है।

उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कियाजाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. PCCF- 7-0207-2024-FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0207-2024-FLR- PCCF, दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 20th March 2025

No./PCCF/7/0207/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District Betul

TahsilShahpur ForestRange - Sarni

Forest Division - North ( T) Betul

Details of Land Included

Forest Block Boundaries S.N. Name of Proposed Forest Block

Name of Village

Khasra No.

Area (Hec.)

Present head of land

17/ 1 /

33.974

Chapada Chhote

1 Chapada Raiyat Raiyat Jhad ka Jungal

North- Artificial forest boundary from Pillar No. 2/1 of reserved forest block " 10 Chapra" to Pillar No. 1 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat . East- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat .

1995 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

South- Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat to Pillar No. 3/1 of reserved forest block 10 Chapra" .

West- Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to Pillar No. 2/1 of reserved forest block " 10 Chapra" .

Total 3.974

(A) Reasons for publication of Notification:-

1. InAccording to the condition no . 2 imposed in the in - principle consent issuedby the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change,

Bhopal , in the letter no . 6-MPB029/2022-BHO date 26.06.2023 , 1.987 hectares are affected in the case of diversion of forest land for the Ghoghri Irrigation Project (pipeline) and in lieu of diverted forest land received 3.974 hectares revenue forest land out of the revenue forest land mentioned above for the purpose of compensatory afforestation , by order number/55/a -20(3)/2021-22 dated 15.12.2021 of Collector Betul was transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Government , Forest Department .

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Shahpur are as under: -

1- Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.

2- Community Rights - There are no Community rights on the said land.

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndianForest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy. Secy.

1996

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025

क्रमांक/PCCF/7/0259/2024- FLR - PCCF - Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927

(क्रमांक-16 सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला-खरगोन

वनमण्डल- बडवाह (सामान्य)

अ.क्र.

यनखण्ड की भूमि का विवरण

बसरा क्रं .

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

1

50/1 मनिहार

निश्चित चारागा

राजस्व ग्राम मनिहार

योग

तहसील- बडवाह

वन परिक्षेत्र- बलवाडा

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

12.506

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 18 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्र. 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

12.506

पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 24 होते हुये 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-

1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC 006/2016-BHO/416 दिनांक 27.04.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा -मालवा-गंभीर लिंक परियोजना से प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम मनिहार , तहसील बडवाहं, खसरा क्रमांक 50/1 रकबा 12.506 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1413/वाचक-2/ 2015 खरगोन दिनांक 07.10.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2-अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के प्रतिवेदन क्रमांक/1413/वाचक-2/ 2015 दिनांक 07.10.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1- व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2- सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025

क्र. PCCF - 7-0259-2024- FLR - PCCF - Part (2) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. PCCF - 7-0259-2024 - FLR - PCCF- Part (2 ) , दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 20th March 2025

No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare , under provisions of Chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

1998

//SCHEDULE//

Tehsil - Barwaha

District - Khargone

Forest Division - Barwaha

ForestRange- Balwada

Details of Land included

Forest Block Boundaries

N.

Khasra No.

Area ( Hectare)

Name of Village

Present headof land

S. Name of Proposed Forest Block

7

6

4

5

2

3

1

12.506

1

50/1

Manihar

Govt . Charagah Land

Revenue village Manihar

North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 13 ofProposed Protected Forest Block . East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to Pillar No. 18 ofProposed Protected Forest Block.

12.506

Total

South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to Pillar No. 22 of Proposed Protected Forest Block . West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 03 via 24 of Proposed Protected Forest Block.

(A) Reason for publication of Notification : -

1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC 006/2016 - BHO/416 dated 27/04/2016 , in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa- Gambhir Link Pariyojna , the above mentioned non- forest land of area 12.506 hectares in Khasra Number 50/1 was transferred/mutated in favour of Forest Department, M.P. Government by Collector Khargone through order no./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for use purpose of compensatory afforestation .

2-Details of other Reasons : - Nil

(B) The Khasra- wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under.

(1 ) Individual Rights:- There is no Personal Right on the said land.

(2) Community Rights:- There is no Community Right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy . Secy.

1999 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल पर्यावरण परिसर , ई -5, अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025 क्र. 1019-वि.यो. मंदसौर-उपांतरण- नग्रानि-2025

मंदसौर विकास योजना , 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : - 1. आयुक्त , उज्जैन संभाग , उज्जैन, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला मंदसौर, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, मंदसौर म.प्र.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच , म.प्र.

"अनुसूची"

मंदसौर विकास योजना, 2011 के अध्याय-6 की कंडिका 6.16 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारणी 6- सा-14 के सरल क्रमांक 4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के प्रस्तावित उपयोग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकाने,क्लिनिक /डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर ,क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग- ध्यान-आध्यात्मिक केन्द्र, इंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय (अ- मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत /नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्था / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग ।

व्याख्या : -

(1) • सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाऐं ।

(2) •• गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

टीपः- उपरोक्त ( 1 ) एवं (2) के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , नीमच को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2000

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025 क्र. 1066 - वि.यो. देवास- उपांतरण नग्रानि-2025

देवास विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना , 2031 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा -23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला देवास , म.प्र.

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास, म.प्र.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास म.प्र .

" अनुसूची "

देवास विकास योजना, 2031 के अध्याय -4 की कंडिका 4.8.5.1 मिनी सुपर कॉरिडोर के अभिन्यास हेतु नियमन के बिन्दु क्रमांक-(अ) एवं (ब) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :

(अ) भूखण्ड का आकार

1. भूखण्ड का आकार- सुपर कॉरिडोर से संलग्न न्यूनतम आकार सार्वजनिक खुला क्षेत्र-2000 वर्गमीटर ।

भवन की ऊंचाई 30.0 मीटर ।

2. ३. सार्वजनिक खुला क्षेत्र-10 प्रतिशत

4. भूखण्ड के अग्र भाग की न्यूनतम चौड़ाई-30 मीटर ।

5. सेवा- सुविधाओं के लिये क्षेत्र- संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार ।

6. आंतरिक मार्गों की चौडाई न्यूनतम 18 गीटर ।

(ब) विकसित भूखण्ड हेतु नियमन

1. अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्र -30 प्रतिशत

2. सीमान्त खुला क्षेत्र

अग्र भाग -न्यूनतम 12 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का आधा जो भी अधिक हो ।

दायें / बायें ओर न्यूनतम 7.50 मीटर अथया भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो ।

पृष्ठ भाग-न्यूनतम 7.50 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात-2.0 अधिकतम ।

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को इस सूचना के ग.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

श्रीकांत बनोठ , आयुक्त-सह-संचालक.

2001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2025

मौजा गड़पहरा रैयतवारी , पट. ह. नं. 41 , तहसील सागर ग्रामीण

क्र.-0010- अ-82-24-25- भू-अर्जन-2025-1862.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है . अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-

(1)       परियोजना विकासक का नाम                            कार्यकारी निदेशक , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
                                                            विभाग, सागर.
(2)       भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन               दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु
(3)      अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले                  1.    अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , सागर
         सामाजिक समाघात निर्धारण दल के                     2.     राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण
         विवरण.                                            3.     सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख. सागर
                                                           4.     सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख . सागर
(4)      भूमि का विवरण.-
         (क) जिला                                          सागर
         (ख) तहसील                                         सागर ग्रामीण
         (ग) ग्राम / नगर                                    गड़पहरा मुहाल
         (घ) कुल प्रभावित क्षेत्र                          77.99 हे.
         (ङ)   अर्जित होने वाले क्षेत्र                    77.99 हे.
(5)      प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण            दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु
(6)      परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र              77.99 हे .
(7)      क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की           नहीं
         सहमति अपेक्षित है.
(8)      सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये                अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
         जाने की तारीख.

2002

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[भाग 1

प्ररूप- क

(नियम 4 देखिए)

मौजा गड़पहरा मुहाल, पट. ह. नं. 41 , तहसील सागर ग्रामीण

क्र.- 0009- अ-82-24-25- भू-अर्जन- 2025-1863.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-

 (1)      परियोजना विकासक का नाम                             कार्यकारी निदेशक , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
                                                            विभाग, सागर.
 (2)      भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन                दिल्ली- नागपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना हेतु
 (3)      अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले                 1.    अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर
          सामाजिक समाघात निर्धारण दल के                     2.    राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण
          विवरण.                                            3.    सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख . सागर
                                                            4.    सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर
 (4)      भूमि का विवरण.-
          (क) जिला                                          सागर
          (ख) तहसील                                         सागर ग्रामीण
          (ग) ग्राम / नगर                                   गड़पहरा मुहाल
          (घ)  कुल प्रभावित क्षेत्र                         39.91 हे .
          (ङ)   अर्जित होने वाले क्षेत्र                    39.91 हे.
(5)      प्रस्तावितं परियोजना का संक्षिप्त विवरण            दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना
(6)       परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र              39.91 हे .
(7)      क्याग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की             नहीं
         सहमति अपेक्षित है.
( 8)     सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये                अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
         जाने की तारीख .

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

2003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 249- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (2)

0.100 (1) रीवा

भदावल

नईगढ़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पी. एच .2 , पहुँच

मार्ग निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा ( म. प्र . ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मऊगंज, दिनांक 7 मार्च 2024

क्र. 252- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

(हे. में) (2)

(4) (1) रीवा मनगवां

0.200

(3) इटहा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

पी. एच .2 , पहुँच

मार्ग निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म . प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1 2004

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 14 फरवरी 2025 क्र. 1703- भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका 'कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :-

तहसील : ब्यावरा

जिला : राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम-कचनारिया

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

( 1 )

(2)

(4)

( 3 )

0.200

1.012

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- कचनारिया की भूमि की आवश्यकता ।

0.200

1.012

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : 1

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

4

5

2

3

1

1.012

0.200 1

1291/1

ब्रजलाल , अरविन्द, पप्पू, दीपचंद , राजेश पिता गंगाराम, धुरियाबाई बैवा गंगाराम , हिमांशु, सुधांशु पिता मुन्नालाल, निर्मलादेवी बैवा मुन्नालाल जाति खटीक पता नि.ग्रा. ब्यावरा

योगः- 1

0.200

1.012 2005

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 1704-भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ) :

तहसील: ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-लसुडलीमहाराजा

विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(1)

(2)

(3)

(4)

1.274

0.183

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसुडलीमहाराजा की भूमि की

0.183

1.274

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) :

स.क्र.

सर्वे नंबर

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

2

4

5

3

1

1.120

1

0.150

562/1/1

सुमित्राबाई पति केदार 1/2 , गोपाल पिता केदार 1/2 जाति दांगी पता ब्यावरा

0.154

0.033

543/1/1

कैलाश पिता बापूलाल 1/4, जगदीश पिता बापूलाल 2 1/4 , रामचरण पिता बापूलाल 1/4 , अनारबाई बैवा बापूलाल 1/4 जाति दांगी पता ब्यावरा

0.183

कुलकिता-2 1.274

कुलयोगः-

क्र. 1705- भू-अर्जन-2025

(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकबार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):-

तहसील: ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम - पगारी

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

( 1 )

(2)

(3)

(4)

0.100

0.080

1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पगारी की भूमि की आवश्यकता ।

0.080

कुल योग:- 0.100

-:अनुसूची ( 2 ) :-

सर्वे नंबर

स.क्र.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

भूमिका रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

2

3

4

5

1

1 लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी पता ब्यावरा

0.100 0.080

155/1/1/3

0.080

0.100

कुलः- किता-1 2006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

क्र. 2656-भू-अर्जन-2025

[ भाग 1

राजगढ़ , दिनांक 11 मार्च 2025

क्रमांक/ 01 /अ-84 भू- अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ० / -४२चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम गीलाखेडी

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति

अनुसूची(2)

स.क.

नाम औद्यौगिक इकाई

2

1

1

M/sHindustan Coca - Cola Ltd

2

M/sHindustan Coca - Cola Ltd

3

M/sHindustan Coca - Cola Ltd

1

F.M ENGINEERING

2

F.M ENGINEERING

3

F.M ENGINEERING

1

L.P.J. Enterprises

2

L.P.J. Enterprises

3

L.P.J. Enterprises

4

L.P.J. Enterprises

5

L.P.J. Enterprises

6

L.P.J. Enterprises

7

L.P.J. Enterprises

8

L.P.J. Enterprises

9

L.P.J. Enterprises

10

L.P.J. Enterprises

11

L.P.J. Enterprises

12

L.P.J. Enterprises

13

L.P.J. Enterprises

14

L.P.J. Enterprises

15

L.P.J. Enterprises

16

L.P.J. Enterprises

17

L.P.J. Enterprises प्लाट न .

परिसम्पत्ति का प्रकार

4

3

BoundryWall

89 A( 1 )

89 B ( II )

BoundryWall

92( III )

BoundryWall

90( 1 )

Boundry Foundation

90( 11 )

BoundryWall

Foundation For Structure

90( III)

91

BoundryWali

LatBath

91

91

Platform Back Side

Platform Fornt Side

91

91

C.C. Road

Drain

91

91

Septic Tank

91

SepticTank

91

HouseR.C.C.

HouseTeen Shed

91

91

House Teen Shed

C.C. Road

91

Drain

91

91

RCCBulding

91

BoundryWall

91

BoundryWall

91

Well

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में

किया जा सकता है ।

2007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र. 2658-भू-अर्जन-2025

क्रमांक/02 / -४२ भू-अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची( 1 )

ग्राम सेमलागोगा

स.क्र.

विवरण

1

2

निजी

भूमि

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0

असिंचति

सिंचित

कुल

4

5

3

2.572 2.572

अनुसूची(2)

स.क्र .

भूस्वामी का नाम

1

2

1

प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी

2

परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली

3

राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी

4

दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी सर्वे न.

कुल रकबा

प्रभावित रकबा

सिंचित/ असिंचित

3

4

5

सिचिंत

0.070

426/1

1.175

सिचिंत

1.265

0.110

425/2

सिचिंत

0.897

0.080

424/3/1

0.035

सिचिंत

0.379

438/3 2008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

444

0.316

0.040

सिचिंत

445

5

घनश्याम पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहाम्ण 0.291

0.031

सिचिंत

4.328

0.270

सिचिंत

453/2

2.795

492

0.120

सिचिंत

493

6

1.252

0.270

सिचिंत

0.688

सिचिंत

0.210

516/1

रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता दोनो ना बा पिता शिवप्रसाद सर माता अनोखीबाई बेवा शिवप्रसाद जाति बलाई

7

राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई

सिचिंत 1.000

0.130

495/6

8

0.306

सिचिंत

0.090

495/3

दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी

9

0.230

0.050

सिचिंत

516/3

माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय , रामस्वरूप्पिता कैलाश जाति बलाई

10

ब्रजमोहन पिता ब्रद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण 2.633

0.126

सिचिंत

517/2

528/1

11 श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.478

0.060

सिचिंत

0.065

0.010

सिचिंत

528/2/1

12 मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.548

0.180

सिचिंत

528/2/2/1

13

शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण

0.090

सिचिंत 0.387

528/2/2/2

14 द्वावरका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती 1.063

सिचिंत

527/2

15

0.010

0.797

0.210

सिचिंत

526/1

गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती

16

सिचिंत

525/2

लक्ष्मीनारायण मागीलाल रूपनारायण पिता मोतीलाल सोदरी बाई बेवा मोतीलाल पार्वती बाई राजल बाई पुत्री मोतीलाल जाति खाती

17

0.677

0.070

0.677

0.170

सिचिंत

525/1

कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती

18

523/1

गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन

19

भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती 1.137

सिचिंत

0.090

1.141

0.050

सिचिंत

524/1/1

योग

24

भूस्वामी -19

26.525

2.572

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में

किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.

2009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 13 मार्च 2025

कमांक25/ भू-अर्जन/2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक १ /अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील व जिला राजगढ़ की ग्राम- बीरमपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आवादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 121 रकबा 0.266 हे, सर्वे नं. 120 रकबा 0.051 हे पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है । धारा -11 (3 ) के प्रावधानों के अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान:- ग्राम बीरमपुरा

स.क.

आबादी का विवरण हे. में.

आबादी के सर्वे नं.

कुल रकबा

1

121

0.266

2

120

0.051

-:अनुसूची ( 2 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान:- माण्डाखेड़ा

आबादी के सर्वे

स.क

मकान नम्बर

कुल रकबा

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

नं.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति

ग्राम

121

0.266

1

116.00

34/1

नारायणसिंह पिता भंवरलाल प्रभूलाल पिता भंवरलाल कन्हैयालाल पिता भंवरलाल

2

49.20

47/1

चेनसिंह पिता देवीराम दुलीचंद, रोड़जी पिता चेनसिंह

3

49.20

47/2

किशनलाल पिता गोपीलाल

गंगाराम , रामबाबू पिता किशनलाल

4

44.00

26/1

मांगीलाल पिता अमरसिंह कालू, दिनेश पिता मांगीलाल

5

44.00

गोरधन, बद्रीलाल पिता रामलाल

26/2

योग:-

302.40

5

भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2010

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

नर्मदापुरम , दिनांक 13 मार्च 2025

प.क्र.-4186-भू-अर्जन- 2024-25

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 1 ) से ( 8 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 8 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह कार्य अनुविभाग सोहागपुर के सोहागपुर - मढई मार्ग में इटारसी-जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन भी नहीं होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची: -

(1 )-भूमि का वर्णन -

अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 12 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

नगर /ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा (हेक्ट. )

रकबा ( हेक्ट. )

08

07

06

05

04

03

02

01

0.065

0.008

159/6

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.050

0.251

158/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.036

2.436

90/1

बांसखापा

सोहागपुर- मढई मार्ग में इटारसी- सोहागपुर

नर्मदापुरम

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल

0.024

0.741

213/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.020

0.041

86/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.016

0.507

92/3

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.024

1.218

92/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.008

0.404

196/4/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.008

0.405

196/4/2

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.012

0.684

97/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.008

0.097

159/7

बांसखापा

जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज (ROB) निर्माण कार्य ।

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.089

1.067

86/4

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.076

0.413

159/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.028

1.181

159/3

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.040

0.281

159/4

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0,032

0.182

162/1

बांसखापा

सोहागपुर

नर्मदापुरम

0.479

कुल अर्जित रकबाः-

(2 ) - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

(3) - धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(4) - यह सूचना सर्व संबंधित की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

2011

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प.क्र.- 2963-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2024-25

हरदा, दिनांक 13 मार्च 2025

(देखिए धारा-19)

(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19)

भूमि अर्जन पुनर्वासन ओरं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि अनुसूची की कंडिका कमॉक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका कमॉक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । अत भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमॉक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमॉक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-

अनुसूची-1

(1 ) भूमि का वर्णनः-

(क) जिला- हरदा

(ख) तहसील -हरदा

(ग) ग्राम -कमताडा

(घ)क्षेत्रफल-1.0575 हेक्टर

स सर्वे नम्बर

स्वामित्व का प्रकार

1

3

2

1

47/1

भूस्वामी

2

44/10

भूस्वामी

3

47/12

भूस्वामी

4

29/1

भूस्वामी

5

28/8

भूस्वामी

6

28/9

भूस्वामी

7

28/6

भूस्वामी

योग रकबा भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)

4

5

0.1100

कृषिभूमि

0.0750

कृषिभूमि

0.4100

कृषिभूमि

0.0225

कृषिभूमि

0.0700

कृषिभूमि

0.0200

कृषिभूमि

0.3500

कृषिभूमि

1.0575 हेक्टर

(2) लोक प्रयोजन (आर.ओ.बी. कॉसिग नम्बर 201 पर मसनगाँव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगॉव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य) के लिये ।

(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा मे किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है ।

उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2012

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 20 मार्च 2025 पत्र क्र.- 871 - भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 447 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82, रा.नि. मं.-02 , मुलठान, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.006

245/1

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.008

245/2

डोमवाड़ा

0.001

156

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 82

 236           0.010
158/3/3        0.001
 220           0.002
  221          0.008

0.004

222

0.007

169/1/2 2013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

कसरावद

खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.010

169/1/1

0.004

188

0.006

190

0.007

193

ग्राम-

डोमवाड़ा

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 82

194/1         0.006
197/2         0.006
197/1         0.002
196/1         0.004
195/3         0.006
 68/2         0.004
 66/1         0.007
 65/2         0.016
65/1/2        0.015
 65/3          0.006
  73          0.001
  83           0.004
  84           0.004
 30/1          0.004
 29/4          0.013
 28/2          0.005
 28/1          0.005
26/2/1         0.005
26/2/2         0.014
 26/1          0.012
  33          0.213

कुल योग

2014

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

पत्र क्र.- 874- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप- घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 442 /भू-अर्जन / 2025, कसरावद , दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81 , रा.नि.मं.-02 , मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

3

4

1

216/1

0.008

खरगोन कसरावद ग्राम- हीरापुर ,

0.005

216/3/1

प.ह.नं.- 81 ,

216/7

0.011

218

0.017

0.003

219

226/1

0.004

227

0.002

0.008

178

177

0.002

180/4/2

0.003

180/4/1

0.003

0.006

180/3

2 .

2015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

               2            3
   1
खरगोन       कसरावद    ग्राम- हीरापुर,
                       प.ह.नं.- 81 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
 180/1         0.016
 183/2         0.012
 183/5         0.006
 184/6         0.010
184/5/1        0.002
 184/9         0.010
 184/7         0.002
 162/4         0.008
 141/2         0.008
 141/1         0.006
 138/2         0.004
 137/2         0.004
 137/1         0.004
 143/1         0.003
 135/4          0.007
135/3/1        0.004
 135/3/2        0.004
 135/2/1        0.010
 135/2/2        0.006
 133/2          0.006
  134           0.008
  132           0.009
 131/1/2        0.007
  57/7          0.002
  57/5          0.001
  57/6          0.004
  60/4          0.005
  60/1          0.001
  58/1          0.007
 45/3/2         0.005
  45/2          0.006
  44/2          0.005
  44/1           0.002
   45           0.266

कुल योग

2016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

पत्र क्र.-877- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 401 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मोराला , प.ह.नं.-80 , रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.009

8/2/2

खरगोन कसरावद ग्राम-मोराला,

0.009

प.ह.नं.-80 ,

45/2

0.004

18/1

0.004

17

0.014

10/3

0.022

10/2

0.005

4/2

0.067

07

कुल योग

2017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 880- भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-437/भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 एवं जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

76/10

कसरावद

खरगोन

0.009

ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79,

76/9/3

0.009

76/9/2

0.009

76/9/1

0.022

72/3

0.020

72/2

0.029

72/1

0.002

70/1

0.012

26/4 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

2018

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2           3
खरगोन      कसरावद     ग्राम-भोपाड़ा,
                       प.ह.नं.-79,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 26/5         0.016
 26/3         0.008
26/1/2        0.012
 24           0.010
 22           0.022
 20/2         0.015
 18/2         0.036
  19          0.002
 12/4          0.018
 12/3          0.013
 76/11         0.014
 77/2          0.014
  60           0.017
 77/1          0.022
 78/2          0.011
 65/1          0.003
  49           0.001
  42           0.002
 80/2          0.005
 80/6          0.006
 80/5          0.006
 80/4          0.003
 82/7          0.001
 44/2          0.001
  43           0.005
 36/3          0.002
 36/2          0.001
 32/6          0.007
 32/7          0.004
 38           0.390

कुल योग

2019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 883- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ- 74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-406 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-आर.एम.- 02 एवं जी.एम.- 04 व जी.एम.-05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम खराड़ी खुर्द, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.049

कसरावद ग्राम-खराड़ी

खरगोन

84/11

0.005

खुर्द, प.ह.नं. -84,

0.005

89

0.004

171

0.021

203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2020

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

3 1

खरगोन कसरावद ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. -84,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.007

214

0.011

0.005

217/5/1

0.009

0.011

283/3

0.034

283/10

0.015

0.014

283/4

0.033

0.014

283/5

0.040

0.007

283/11

0.013

0.035

283/9

0.005

0.016

283/26

0.007

0.005

67/4

0.011

67/5

0.001

67/10

0.015

67/9/3

0.003

67/9/1

0.001

7

0.008

8

0.003

9

0.010

15/4

0.003

14/10

0.008

84/10

0.006

202

0.002

217/4

0.001

283/27

0.437

27

कुल योग

2021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 886-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररुप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-427/भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम: डेहरिया, प.ह.नं. 79 , रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

20

कसरावद

खरगोन

0.005

19

ग्राम:- डेहरिया, प.ह.नं. 79,

0.003

14/6/2

0.009

5/4/3

0.005

5/4/1

0.013

5/4/2

0.002

14/7/3

0.001

14/7/1

0.002

14/7/2

0.002

14/13

0.002

14/6/1

0.007

14/2

0.005

14/1

0.001

13

0.003

12

0.002

9

0.002

10/1

0.016

10/2

0.083

18

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1 2022

पत्र क्र.- 889- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ- 74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-416/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- सहेजला , प.ह.नं.-80, रा.नि.मं. मुलठान , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

51/1

कसरावद

खरगोन

0.030

ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80 ,

51/2

0.016

50

0.001

51/4/3

0.017

51/4/1

0.026

48

0.027

45/2

0.011

35/3

0.007

35/1

0.026

26/3/1/1/2

0.022

26/14

0.011

26/13

0.003

26/12

0.003

26/5

0.023

26/11

0.007

25

0.249

16

कुल योग

2023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 894-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. अ -74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 432 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक- जी.एम.- 01 , व 02 एवं जी.एम. - 01 / एल.एम. -04 व जी.एम.- 02 / एल.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- भनगांव, प. ह.नं.-80, रा.नि.मं.- मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.025

58/1/1

कसरावद

खरगोन

0.004

ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80 ,

56/7

0.025

56/6

0.006

56/9

0.008

56/5

Air [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2024

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4              5
खरगोन      कसरावद    ग्राम-भनगांव,     56/11         0.009
                                       56/4          0.010
                       प.ह.नं.-80 ,
                                       56/3          0.010
                                      56/2/1/1       0.006
                                       56/1/2        0.009
                                       56/1/3        0.009
                                                     0.005
                                       10/3
                                                     0.005
                                       10/2          0.022
                                        10/1         0.005
                                       10/4          0.006
                                       10/5          0.002
                                      150/2/2        0.003
                                      150/2/1        0.003
                                       150/1         0.003
                                       142/3         0.006
                                       142/1         0.003
                                      152/1/2        0.002
                                       156/3         0.012
                                       152/3         0.012
                                       155/1         0.005
                                       155/2         0.004
                                        161          0.001
                                       168/3         0.012
                                      168/1/1         0.003
                                       168/5          0.003
                                      167/1/3         0.002
                                       167/2          0.004
                                        165           0.001
                                       171/2          0.003
                                       171/3          0.001
                                       172/1          0.001
                                        10/7          0.005
                                        9/2           0.005
                                         8            0.006
                                         7            0.006
                                         6            0.003
                                        13/1          0.004
                                        13/3          0.003
                                       13/2/1         0.002
                                       13/2/2         0.002
                                        14/1          0.004
                                        14/2          0.002
                                        47           0.292

कुल योग

2025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.-897-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ- 74-2024-25

प्ररूप- घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 396 /भू-अर्जन/2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.002

179/3

कसरावद

खरगोन

0.007

177/3

ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.

-84,

0.007

177/4

0.005

177/5

0.002

189/7 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2026

[ भाग 1

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                        खसरा       उपयोग के अधिकार
                                        क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
   1           2            3             4              5
खरगोन       कसरावद     ग्राम- खेड़ी     189/6          0.010
                       बुजुर्ग, प.ह.नं. 189/5/2        0.004
                          -84,
                                       189/5/1         0.004
                                        189/4          0.002
                                        189/3          0.005
                                        188/2          0.009
                                        187/1          0.013
                                       187/2/2         0.005
                                       187/2/1         0.005
                                         196           0.006
                                        199/1          0.024
                                        200/2          0.005
                                        201/3          0.010
                                        201/2          0.017
                                        201/1          0.010
                                        205/8          0.008
                                       206/4/4         0.005
                                       206/4/3         0.006
                                       206/4/2         0.006
                                       206/4/1         0.004
                                        206/7          0.008
                                        206/5          0.002
                                        209/6          0.006
                                        209/5          0.012
                                        209/4          0.004
                                        210/1          0.004
                                        212/2          0.009
                                        230/1          0.007
                                        231/1          0.011
                                        232/1          0.005
                                        233/1          0.001
                                       233/2/2         0.003
                                      233/2/1/1        0.002
                                        226/2          0.002
                                       235/2/2         0.002
                                       235/2/1         0.012
                                       235/1/2         0.004
                                        236/1          0.005
                                        236/4          0.001
                                        236/3          0.004
                                         45           0.285

कुल योग

2027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 900-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 381 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम . -02/ एल.एम.- 11 / एल.एस.एम.- 15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गोलपुरा , प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-02, मुलठान , तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

1

5

खरगोन कसरावद

0.008

76/3

ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71 ,

0.008

01

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1 2028

पत्र क्र.- 903-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 386/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन भाईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मुहाली , प.ह.नं.-68, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2           3            4              5
खरगोन      कसरावद    ग्राम-मुहाली,    191           0.026
                      प.ह.नं.-68 ,    163           0.026
                                      160/1         0.004
                                      156           0.011
                                       155          0.006
                                     154/2/2       0.001
                                     154/2/1       0.003
                                      153/2        0.002
                                      153/1        0.003
                                       152         0.005
                                      150/2        0.011
                                     110/4         0.005
                                     110/3         0.003
                                      109          0.005
                                     108/1         0.004
                                      107          0.004
                                      105          0.015
                                     124/2         0.002
                                      73/1         0.003
                                     61/1/1        0.009
                                      61/2         0.006
                                     61/1/2        0.006
                                      72/2         0.003
                                      72/3         0.003
                                       62          0.004
                                      63           0.005
                                      69           0.002
                                      65           0.002
                                      64           0.002
                                      54           0.003
                                      30          0.184

कुल योग

2029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 906- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 219 / भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाल्यापुरा, प.ह.नं.- 60/98, रा.नि.मं.-कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

142/3

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.008

148/1

बाल्यापुरा , प.ह.नं.- 60/98,

0.011

02

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2030

पत्र क्र. - 909- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप - घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 244 /भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर क्रमांक-02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता 'के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.012

109/2

कसरावद

खरगोन

0.003

150/2

ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142,

0.014

110/2

0.022

150/1

0.016

151/1 2031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                                        4             5
              2           3
   1
                      ग्राम- खेड़ी,   153/1         0.006
खरगोन      कसरावद
                        प.ह.नं.-                    0.018
                                       157
                       51/142,                       0.007
                                       156           0.010
                                       155           0.007
                                       159           0.005
                                      123/1/1        0.003
                                       262/2         0.003
                                       262/3         0.002
                                       262/1         0.013
                                       258/4         0.006
                                       261           0.007
                                       258/3         0.013
                                       255/1         0.017
                                       252/2         0.011
                                       250/1         0.004
                                       243/1         0.009
                                       243/2         0.013
                                       235/1         0.003
                                       107/1          0.001
                                       106/1          0.005
                                       105/2          0.016
                                       105/3          0.004
                                       105/1          0.011
                                       110/1          0.003
                                        117/2         0.012
                                        146           0.007
                                        123/2         0.018
                                        130/1         0.002
                                       131/1          0.008
                                        131/2         0.017
                                        60/2          0.034
                                        59/2          0.002
                                        46/3          0.004
                                        46/1          0.012
                                        33/1          0.004
                                        33/2          0.005
                                        32/1          0.016
                                         42           0.405

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1 2032

पत्र क्र.-912-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 239/ भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-02 व जी.एम.- 02 / एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम टेमरनी, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.006

262/1

खरगोन कसरावद

0.002

263/1

0.003

ग्राम- टेमरनी, प.ह.नं.- 42/135,

259/3

0.005

259/2

0.006

259/1 2033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

  1        2         3
खरगोन    कसरावद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                  4              5
ग्राम- टेमरनी,   257           0.014
                 268/1         0.014
  प.ह.नं.-
                  225          0.006
 42/135,          115          0.019
                  75/1         0.009
                  75/2         0.005
                  78/2         0.005
                  78/1         0.004
                  46           0.003
                  45           0.009
                  34/3         0.001
                  28/3         0.003
                  34/2         0.007
                  28/1         0.005
                  28/2          0.008
                  34/1          0.007
                 33/2/1         0.006
                  33/1          0.005
                  29/1          0.009
                  18            0.010
                  17            0.006
                  285           0.018
                  576           0.010
                 632/1          0.008
                 630/1          0.007
                 635/1          0.003
                 636/1          0.009
                  536           0.002
                  507           0.005
                  537/2         0.011
                  538           0.003
                  36           0.253

कुल योग

2034

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

पत्र क्र. -915- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 207 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उ‌द्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम. -2/ आर.एम.- 2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम कुसुमपुरा, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने, के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

39/1

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.002

39/2

कुसुमपुरा, प.ह.नं.-

0.003

39/3

42/135,

0.002

39/4

0.006

40/1

0.002

40/2

44/5

0.002

0.002

0.003

44/3

0.003

44/2

0.003

44/1

0.003

46

0.002

45/1

0.012

45/2

0.009

30

0.003

26/2

0.014

26/1

0.001

25/2/2

0.003

18

0.011

23

0.013

12

0.001

6

0.002

2

0.103

23

कुल योग

2035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 918-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप -घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 229 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं जी.एम.-01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141 , रा. नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.008

225/2

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.002

अघावन,

225/7

प.ह.नं.-

0.002

225/6

50/141,

0.007

223/4

0.002

225/5

0.002

225/4

0.006

223/3

0.004

223/2

0.007

223/6 2036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

  1          2           3
खरगोन     कसरावद       ग्राम-
                      अघावन,
                      प.ह.नं.-
                     50/141,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4               5
 223/7          0.006
 225/1          0.002
 223/1          0.013
 225/3          0.002
 220/2          0.003
 233            0.006
 234            0.004
  236           0.007
 237            0.011
 238/1          0.004
 238/2          0.014
 296/3          0.029
 296/4          0.017
297/1/1         0.005
 224/2          0.019
 269/1          0.007
 268/2          0.014
  147           0.007
 146/1          0.007
 143/3          0.007
  142           0.006
  141           0.002
  129           0.002
  127           0.004
 126/4          0.004
 126/3          0.001
 126/1          0.003
  95/2          0.004
 80/3           0.007
 80/5           0.010
  80/4          0.004
  80/1           0.006
 306/4           0.007
  42            0.284

कुल योग

2037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.-921 - भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 214 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद , दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन -1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.-48/139, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

ग्राम-

कसरावद

खरगोन

0.012

128/1/5

बाजीटपुरा

प.ह.नं.-

0.002

127/3

48/139,

0.014

02

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2038

पत्र क्र.-924- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 224 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम. -01 व जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गुजारी, प.ह.नं.- 52, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

-4

5

1

2

3

4/1

0.003

खरगोन कसरावद ग्राम- गुजारी , प.ह.नं.- 52,

0.008

1/386/1

0.003

4/4/1/2

0.008

4/4/1/1

0.022

04

कुल योग

2039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 927-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 493 / भू-अर्जन / 2024 , कसरावद, दिनांक 19.03.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-2 / ग्रेविटी मेन-2 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 49/140 , रा.नि.मं.- 02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.04.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)

5

4

3

2

1

0.004

41/2

ग्राम- पोखर,

कसरावद

खरगोन

0.001

42/4

प.ह.नं.-

0.001

42/3

49/140

0.003

42/5

0.009

04

कुल योग

सत्येन्द्र बैरवा, भू-अर्जन आधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

2040

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

मैहर , दिनांक 29 जनवरी 2025 क्र.-09-भू-अर्जन-2025

कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर/ सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में कार्यालय में भूमि अर्जन प्रस्ताव दिनांक 21.08.2023 को किया जाकर दिनांक 26.09.2023 को धारा-11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम ककरा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है ।

म०प्र० शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(1)-2014- सात- शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा ।

प्रभावित ग्राम ककरा तह० अमरपाटन जिला मैहर की निजी भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 26.09.2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 04.11.2024 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 29.09.2023 जाकर धारा-12 के तहत कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था।

(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 26/09/2023 से धारा 19 दिनांक 26/09/2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है जिसके निम्नांकित कारण है:-

(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 05/10/2023 को गठन एवं तत्पश्चात

प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ ।

(ख) विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि । (ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा-19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें ।

(B) इस कराण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 29.09.2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिाति में इस प्रकरण में कार्यावाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापाक लोकहित में होने से उचित है ।

भूमि का वर्णनः-

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील अमरपाटन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है । 1.

क० ग्राम का नाम

धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि

धारा 11 के जारी

होने का दिनांक

धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक

निजी भूमि रकवा (क्षे० लगभग)

26.09.2024

26.09.2023

3.931 हे0

ककरा

1.

06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है

2. इस प्रकार ग्राम ककरा की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा-19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06माह की वृद्धि की जाती है ।

3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मौहट सब माइनर के नहर निर्माण हेतु ।

4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है । 0 2041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

मैहर, दिनांक 11 मार्च 2025 क्र.- 36- भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)

(क) जिला - मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर /ग्राम - पहाड़ी

(घ) क्षेत्रफल- 7.0680 हे ०

क०

खसरा नं.

अर्जित रकवा

1

3

5

1

86/1/1/1/1/1

2

0.6200

3

86/3

4

68/1

5

0.1340

68/2

6

68/3

7

0.0730

302/1/1/1/1

8

0.0120

303/1/2/1

9

0.0600

302/1/1/1/2/2/1/1

10

0.0050

302/1/2/4/1/2

11

0.0140

302/1/2/4/2

12

0.1200

305/1/1/1

13

0.0600

305/2/1

14

0.0600

305/2/2

15

298

0.2510

16

0.0070

299/1/1

17

0.0030

299/1/2

18

300

0.0420

19

0.0850

291/1

20

0.0860

291/2

21

0.0850

289/1

22

0.0900

289/2

23

293

0.0020 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2042

18

300

19

291/1

20

291/2

21

289/1

22

289/2

23

293

24

286/1

25

286/2/1

26

220/2

27

216

28

221/2

29

227/1

30

227/2/1

31

32

278/2

33

278/1

34

279/1

35

279/2

36

97/2

37

270/2

38

270/1/2

39

0.0420

0.0850

0.0860

0.0850

0.0900

0.0020

0.3280

0.0070

0.0080

0.0400

0.0920

0.0200

0.1020

0.0140

0.0090

0.0160

270/1/1/

40

269/2

41

269/1

42

267/2/1

43

267/3 44

0.2160

0.0540

0.0840

267/1/1/

45

265/2

46

265/1

47

218

48

219

49

217

50

285/4

51

285/3

52

285/2 0.0980

0.0600

0.0020

0.0250

0.1870

0.0450

0.0450

0.0320 2043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

53

0.0060

285/1

54

0.0500

90/2/1

55

0.2260

90/3/1

56

281

0.1700

57

0.0090

282

58

0.0030

283/1

59

93/1/1

0.1350

60

93/2/1

61

91/1

0.0500

62

91/2

63

0.2090

94/1

64

228/1

65

228/2

0.1910

66

228/3

67

228/4

68

401/1/1/1

69

0.1390

401/1/1/2

70

401/1/2

71

0.0020

1041

72

0.0360

1170

73

0.0080

1169/1

74

0.0060

1168/3/3

75

0.0660

1168/3/1

76
                                1064                                  0.0020
77
                                1063                                  0.0580
78
                                1039                                  0.0560
79
                                1156                                 0.0020
80
                                1157                                  0.0740
81
                               1158/1                                0.0180
82
                               1158/2                                0.0100

2044

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

83

1159

84

1171

85

1172

86

1173

87

1177

88

1186/1

89

1188

90

856/1

856/2

91

863

92

862

93

861

94

871

95

872

96

873

97

874

98

875

99

916

100

906

101

917

102

914

103

918

104

919

105

920

106

921

107

1018/1

108

1018/2

109

1019

110

1020/1

111

0.0260

0.0360

0.0600

0.0040

0.0020

0.0210

0.0610

0.0470

0.0050

0.0420

0.0420

0.0020

0.0310

0.0230

0.0150

0.0310

0.0440

0.0040

0.0150

0.0470

0.0030

0.0230

0.0470

0.0020

0.0180

0.0400

0.0400

0.0500

0.0290

1020/2/1

112

1020/2/2

2045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

113

1057/1

114

1057/2

115

1025

116

1056

117

0.0050

0.0550

0.0140

0.0650

0.0250

1037/1/1

118

0.0320

1037/1/2

119

0.0280

1037/1/3

120

1037/2

121

365/1

122

354/1/1

123

354/1/2

124

354/1/3

125

353/1

126

353/2

127

353/3

128

352/1

129

352/2

130

352/3

131

132

1153

133

1151

134

1152/1

135

1152/2

136

864

137

922

138

0.0050

0.0020

0.0020

0.0230

0.0300

0.0080

0.0320

0.0200

0.0030

0.0290

0.0100

0.0120

0.0730

0.0100

0.0160

0.0060

0.0070

0.0380

0.2200

1122/1/6

139

0.1400

1122/1/7

140

989

141

990

142

991

143

995 0.0210

0.0340

0.0040

0.0600 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025 2046

144

855

145

1040

146

1178

147

1187

148

1186/2

149

1064

150

1024/1

151

1024/2

152

907/1/1

153

907/2

154

905

155

1060

156

366

157

351/1

158

1319/991

159

1320/990

160

854

161

363

162

364

163

365/2

कुल योग

[भाग 1

0.0090

0.0210

0.0090

0.0400

0.0250

0.0020

0.0200

0.0030

0.0650

0.0020

0.0020

0.0020

0.0100

0.0030

0.0340

0.0110

0.0880

0.0420

0.0220

7.0680

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं0 02 नहर निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

2047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.- 37-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता तः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा ोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

मे का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर /ग्राम उमराही मथुरियान

(घ) क्षेत्रफल- 4.5760हे 0

प्रस्तावित रकवा

खसरा नं.

क्र.

3

2

1

0.0420

103/1

1

0.0350

103/2

2

0.7730

101/1

3

101/2/1/1/1/1/

0.0040

4

0.6530

99

5

0.6180

96/1/2

6

0.0500

98/1/2

7

0.0650

97

8

0.0050

74/2

9

0.0900

76/2

10

0.1780

76/1

11

0.3360

76/3

12

0.3360

76/4

13

0.1350

24

14

0.3600

25

15

0.0350

26

16

0.0050

27

17

0.0050

75/1

18

0.0250

75/2

19

0.3850

20

0.4050

21

23/2

0.0360

22

21

4.5760

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।

3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जासकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2048

क्र.- 38-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -मैहर

(ख) तहसील- मैहर

                               मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025               2049
भाग 1 ]
           18                  344                              0.0080
           19                  346                              0.0020
           20                                                   0.1140
                              959/2
           21                                                   0.0020
                              1040
           22                                                   0.0020
                              1037
           23
        *   (ग) नगर / ग्राम - देवरा 146                         0.0470
            (घ) क्षेत्रफल- 5.2420हे0
          24                  148                               0.1490
          क्र.               सर्वे नं.                        प्रस्तावित रकवा
           25                 149/1                             0.0020
          1                    3                                  5
          26                  149/2
          1                   195                               0.0120
          27                  168                               0.0150
          2                   63/1                              0.0580
          28                                                    0.1010
          3                   7/1 170                           0.0170
          29                                                    0.1090
          4                   18/2 197                          0.0090
          30                  203/1                             0.0410
          5                   79/1                              0.2800
          31                  203/2
          32                  214                               0.0080
          6                   79/2                              0.2800
          33                                                    0.0420
          7                   79/3 342                          0.2800
          34                                                    0.1500
          8                  147/1 343                          0.0020
          35                                                    0.1420
          9                   373
                              169                               0.0110
          36                                                    0.1460
                             140/1
         10                   167                               0.0860
          37                                                    0.1200
                             140/2
         11                   198                               0.1390
          38                 140/3                              0.1180
         12                   201                               0.0420
          39                  19/1
         13                   202                               0.0080
          40                 19/2/1                             0.1330
         14                  204/1                              0.0500
          41                19/2/2/1
         15                  204/2                              0.0500
          42                19/2/2/2
         16                  211                                0.0540
          43                  17/1                              0.0390
         17                  209                                0.0580
          44                  17/2                             0.0130
          45                  17/3                             0.0580
          46                                                   0.1800
                              15/1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2050

 47                 15/2
 48                 15/3
 49                1018/3                            0.1130
 50                                                  0.0180
                    1022
 51                                                  0.0550
                   1023/1
 52                 1026                             0.0240
 53                 1027                             0.0240
 54                                                  0.0250
                   1028/2
 55                                                  0.0150
                   1029/2
 56                1030/2                            0.0280
 57                 1038                             0.1050
 58                 1039                             0.0100
 59                 955                              0.2300
 60                 957                              0.0080
 61                 958                              0.5500
 62                 975                              0.1150
 63                976/1/1                           0.1570
 64                976/1/2                           0.1570
 65                 976/2                            0.1570
 66                 976/3                            0.1570
 67                960/1                             0.1590
 68                960/2/1                           0.1590
69                 960/2/2                           0.1590
70                  372                               0.0820
71                   4                               0.1460
72                   16                              0.0430
73                  60/1                              0.0250
74                  61/1
                                                     0.1180
75                  61/2
76
                    61/3
77                                                   0.0210
                   83/2/1
78                                                   0.1840
                  105/1/2
79                105/2/3                            0.1840
80                 106/1                             0.0210
81                 145/1                             0.1930
82                                                   0.0070
                   145/2
83                 139/1                             0.0020
84                  194                              0.0040
85                 1036/2                            0.0090

5.2420

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

2051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.- 39-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला-मैहर

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर / ग्राम चपना

(घ) क्षेत्रफल- 0.812 हे ०

अर्जित रकवा

खसरा नं.

क०

1

3

2

1

0.0730

700/1

2

0.1350

699/2

3

0.3180

701

4

698/1/1

0.2340

698/1/2

5

6

702/1/1

0.0520

7

702/1/2

0.8120

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं0 01 नहर निर्माण हेतु ।

3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 नवम्बर 2024 क्र.- 2504- भू-अर्जन-2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- कोठी

(ग) नगर /ग्राम पैकोरी

(घ) क्षेत्रफल- 0.3030 हे ०

क०

खसरा नं.

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

अर्जित रकवा

1

2

3

5

0.3030

356/1

भगवनिया बेवा रामनरेश श्रीनिवास रामसोहावन श्रीपत मनमरण 1 पिता रामनेरश कुशवाहा जाति काछी पता पैकोरी, सतना सा ० देह भूमिस्वामी

योग रकबा

0.3030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2052

प्र.क्र. -554-भू-अर्जन- 2024-3-82-2024-25

सतना, दिनांक 18 मार्च 2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

9.0812 सतना

3 खोखम

रामपुरबाघेलान

क्र०

खसरा नं.

1

2

1

640/1

2

640/2

3

641

4

642/1/1

5

642/1/2

6

642/2

7

643

8

644/1

9

644/2

10

645/1/1

11

645/1/2

12

645/2/1

13

645/2/2

14

646/1/1

15

646/1/2

16

646/2

17

647/1 धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर जिला- मैहर (म० प्र ०)

रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरियाखुर्द वितरिका एवं करही कोठार माइनर के निर्माण हेतु

अर्जित रकवा हे.में

3

0.3600

0.2120

0.2270

0.0820

0.0390

0.3040 2053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

18

647/2

19

648

0.0050

20

660/1/1

21

660/1/2/1

22

660/1/2/2

23

660/1/3

24

660/1/5/1

0.5500

25

660/1/5/2/1

26

660/1/5/2/2

27

660/1/6

28

660/3

29

661

0.0060

30

668

0.3200

31

662/1242/1

32

662/1242/3

0.0730

33

662/1242/4

34

819

0.2920

35

820

0.0730

36

821/1

0,4660

37

821/2

38

822/1

0.0520

39

822/2

40

844

0.2670

41

860

0.2530

42

875

0.0170

43

850

0.1580

44

846

0.1980

45

848

0.2510

46

849

0.0270

47

859

0.0080

48

662/1242/2

49

845

0.0130

50

862/1

51

862/2/1

0.1780

52

862/2/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2054

53

561

54

557

55

558

56

602

57

603

58

611/1

59

611/2

60

611/3

61

611/4

62

612/1

63

612/2

64

672/2

65

680/1

66

680/2

67

681/1

68

681/2

69

682/1

70

682/2

71

683/1

72

683/2

73

699/1

74

699/2

75

700

76

701/1

77

701/2

78

707/1

79

707/2

80

800

81

802

82

803

83

804

84

805

85

831

86

832

87

836

88

837

89

1229/837

90

858

[ भाग 1

0.1420

0.0610

0.1300

0.0160

0.2750

0.2350

0.0260

0.3120

0.0020

0.0010

0.2520

0.0130

0.1720

0.0810

0.2430

0.3000

0.0530

0.1260

0.0280

0.0010

0.1880

0.1820

0.0580

0.0320

0.0040

0.0010

0.1740

7.5390

1.5422

9.0812

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

2055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

क्र.- 555- भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला - सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर /ग्राम - चोरहटा

(घ) क्षेत्रफल- 2.4190 हे0

क्र.

खसरा नं.

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

अर्जित रकवा

1

3

2

4

1

868/2

गंगा पिता उपेन्द्र कुमार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

0.0450

869

0.1890 सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द पिता बद्री सिंह, सियादुलारी, कुलदीप, नारेन्द्र सिंह, ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री , मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह, प्रशांत 2 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल ,रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह, राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह,रामभान पिता

भोला, सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द

870

0.0120 पिता बद्री सिंह,सियादुलारी , कुलदीप, नारेन्द्र सिंह, ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री, मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह, प्रशांत 3 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल, रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह ,राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह, रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा ,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

821

0.0550 सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द पिता बद्री सिंह, सियादुलारी, कुलदीप,नारेन्द्र सिंह,ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री, मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह ,प्रशांत 4 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल , रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह, राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह, रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

874/1/2/2 0.0950 5 अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

873/2

0.0200 6 सम्पत सिंह पिता बद्री सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

7

872/1

0.0460 संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

872/2

0.0460 8 गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

9

872/3

0.0900 तीरथ प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2056

 10   संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक           816/1        0.0650
     पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
 11  गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी       816/2       0.0660
12   संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक            815/1        0.0080
     पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
     गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी       815/2       0.0080
 13
 14  गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी       876/2       0.0010
 15   बालकृष्ण गुप्ता पिता भगवानदास गुप्ता जाति बानी पता चोरहटा, रामपुर  728/1       0.0440
     बाघेलान भूमिस्वामी
                                                                         729/1       0.0170
 16   अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
17    रामखेलावन पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान       730/2       0.0320
     भूमिस्वामी
18    संजय कुमार पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान       730/3       0.0330
     भूमिस्वामी
19   बद्री प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान         727/1       0.2430
     भूमिस्वामी
      सुन्दरलाल पिता समलिया साहू जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर           727/2/1      0.0120
20
     बाघेलान भूमिस्वामी
21   बद्री प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान         726/1        0.0180
     भूमिस्वामी
22    शोभनाथ पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान            723/2        0.0170
     भूमिस्वामी
23   प्रहलाद, मोहनलाल , कैलाश, सोहनलाल पिता मोतीलाल साहू जाति तेली      722/1/1       0.0070
     पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
24   बेल्ली बेवा मुन्ना अशोक, शिवराम पिता मुन्ना जाति तेली पता          722/1/2       0.0970
     चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
     शोभनाथ पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान            722/2/1       0.0340
25
 26  सरजू पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान                            0.0220
 27  भूपेन्द्र पिता रामखेलावन पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी               721         0.0620
28   बृजेन्द्र पिता रामखेलावन पता सा. देह भूमिस्वामी                      714         0.1530
29 राजभान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी                     715/1        0.0560
30   कुलदीप सिंह नारेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह पता चोरहटा, रामपुर         715/2        0.0900
     बाघेलान
31   राजभान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी                   716/1        0.0070
32   अशोक सिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता चोरहटा, रामपुर           684/1/1/2      0.0900
     बाघेलान      :
33   श्रीपत पिता भेल्ला जाति कुम्हार पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान          684/2/2       0.0650
     भूमिस्वामी
34   रामकृपाल पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान       684/2/4/2      0.0050
    भूमिस्वामी
35   सुरिजबली पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान       684/2/4/3      0.0050
    भूमिस्वामी
36   मनबसिया पत्नी बेटड्या, गजाधर, किशोरी पिता बेटझ्या जियालाल , बैजनाथ 684/2/5       0.0650
     पिता बेटझ्या जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी

2057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

                                                                                ان
  37   दुइजी बेवा सुखदेउना पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी        684/2/6      0.0250
 38   विनीत कुमार पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान    685/2/2      0.0440
      भूमिस्वामी
  39  रामसिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी   687/1       0.0220
 40   विन्दी पुत्री रामगरीब जाति दर्जी पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान         678/2       0.0110
      भूमिस्वामी
 41   अंगद प्रसाद पिता पंचिया जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान       688         0.0070
     भूमिस्वामी
 42   मणिराज सिंह पिता रामकन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान
                                                                         676/1       0.0430
     भूमिस्वामी
 43   राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
                                                                        676/2        0.0430
 44   बुद्धसेन साहू पिता पंचा साहू पता सा. देह भूमिस्वामी               676/3        0.0860
45    शिव मंगल सिंह पिता बंशधारी सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान         677         0.0050
     भूमिस्वामी
     अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती
46   उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता         635         0.1600
     चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
     अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती
47   उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता         636         0.0510
     चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
48   राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
                                                                        675/2        0.0020
    योग
                                                                                    2.4190
(2)   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग
      अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका
      की काशा माइनर के निर्माण हेतु के निर्माण हेतु ।
(3 )  भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
   :- सकता है ।

2058

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

क्र.- 556-भू-अर्जन-2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम खरवाही तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 14.7228 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 29.09.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने एवं युक्तियुक्त सर्वेक्षण न हो पाने पर धारा 19 का प्रकाशन नही हो पाया । प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 29.09.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 29.09.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान

(ग) नगर / ग्राम - खरवाही

(घ) क्षेत्रफल- 10.7360 हे0

क०

** खसरा नं.

भूस्वामी का नाम / पिता का नाम

अर्जित रकवा

2

3

1

4

1

26

0.0800 नागेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

2

52/1

0.0180 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

3

47

0.0980 रामराज सिंह पिता जनार्दन सिंह, नागेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह जाति चौहान पता सा० देह भूमिस्वामी

4

49

0.0320 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

5

48/2

0.0040 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

6

90/2

0.0910 मिरड्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

7

88/1

0.0810 भोला पिता धनुआ घसिटिया पुत्री धनुआ लल्ली बेवा धनुआ रत्नू पिता धनुआ गीता वेवा रामप्रकाश घनश्याम जयश्री पिता रामप्रकाश पता सा० देह भूमि स्वामी

8

88/2

0.0210 भैयालाल पिता परमेश्वरदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

9

314

0.0440 रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी

10

313/1/1

0.0120 कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 2059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

ワン

11

313/2

0.0210 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

12

312

0.0320 रामसेवक पिता विशेषर जाति काछी पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

13

311/2/2

0.0040 संतोष कुमार पिता भरत प्रसाद कुशवाहा पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

14

311/3/1

0.0450 पंचमलाल पिता झुर्री जाति चमार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

15

1046/1/1

0.0730 बाबूलाल पाल पिता धानू पाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

16

1046/1/2

0.1240 भूपेन्द्र सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह जाति कुर्म ० पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

17

1046/2/1/1

0.0570 संतोष कुमारी बेवा रामसेवक पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

18

316

0.0500 बुट्टी पत्नी शियाशरण जाति कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

19

317

0.0440 पप्पी कुशवाहा पत्नी ओमप्रकाश कुशवाहा नथुआ कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

20

323/4

0.0450 कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा० देह भूमिस्वामी

21

255

0.0520 म०प्र ०शासन शासकीय पटटेदार भैयालाल पिता परमेश्वरदीन भोला पिता धनुवा वगैरा

22

138

0.0820 म ०प्र०शासन शासकीय पटटेदार रामाधार पिता धानु कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

23

319/1/3/1

0.0160 राजकली बेवा शिवचरण संतोष रामराघव पिता शिवचरण कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

24

319/1/3/2

जगदीश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी

0.0160

25

322/1/3/3

राजेश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी

0.0160

26

1073

0.0820 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

27

1072

0.0040 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

28

1071

0.0280 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

29

1067

0.0250 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

30

1068

0.0300 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

31

1069

0.0040 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

32

1058

0,0830 हरप्रसाद , रामसेवक , रामचंद्र ,दुआसिय ,केमली पिता रामजियावन गुलाबदास कमलेश कैलाश रामनारायण पिता रामसरण जाति सोनार पता सा० देह भूमिस्वामी

33

1057

0.0020 रमास्वरूप्पिता शिवदास, सुक्खी बेवा शिवदास,रामसजीवन पिता शिवदास , लल्लू पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

34

1055

0.0850 सोनिया पति हनुमानदीन बबली कुसुमकुमारी शिवकुमार रोहितलाल शिवकुमारी पिता हनुमानदीन जाति गडारी पता सा० देह भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

2060

1106/1

35 अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

0.0820

1106/2

36

अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

37

1107/1

अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

0.0500 38

1107/2

अशोक कुमार पिता सीताराम पत्ता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

39

839/1

अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

0.0080 40

839/2

अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

41

840/1

अमृतालाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

0.0650 42

840/2

अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

43

837

0.0150 द्रोपती, रामायण प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी

44

838

0.0400 लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

45

1124/1

जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

0.0980 46

1124/2

संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

47

1125/1

48

1125/2

0.0100 जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

49

1126

0.0100 रामस्वरूप पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

50

880

0.0150 चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा , रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

51

884

0.0020 चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा, रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

52

974/1/1

0.1250 कलावती पत्नी शिवदीन चौधरी राममिलन रामावतार लीलावती चंदा गेंदिया पिता शिवदीन चौधरी, सियाशरण चौधरी पिता रामसेवक एगसिया गीता पिता रासेवक मिट्ठू बाई बेवा रामचरण रामनरेश राकेश रामचरण रामनरेश राकेश सुनीता द्रोपती पिता रामचरण पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

53

1525/1/2/1

0.0140 कौशल प्रसाद विश्वकर्मा पिता मंगलदीन विश्वकर्मा पता सा० देह भूमिस्वामी

54

1525/2/2/1

0.0660 सावित्री पत्नी सुरेश दिनेश उमेश पिता सुरेश चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

55

1525/2/2/2

0.2900 सौरभ सिंह पिता लालबहादुर सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

56

1108

0.0240 लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी 2061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

57

1529/2/2

0.1750 प्रवीण कुमार कोल पिता रामहर्ष कोल जाति कोल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

1539/1

58

0.0310 बाबूपरु सा० देह भूमिस्वामी मु, बेवा बिन्दा जगजीवन संतलाल पिता बिन्दा जाति चमार पता

1539/2

59

0.0350 लक्खू पिता घुरइया जाति चमार पता बाबूपुर भूमिस्वामी

60

1539/3

0.0430 मोलइया पिता गिरधारी जाति चमार पता सा० देह भूमिस्वामी

1535/1/1

61

0.0100 जानकी देवी पत्नी छोटेलाल सिंह पता रामपुर मुडवार भूमिस्वामी

1524/1/5/2

62

0.1000 रामाकांत शुक्ला पिता रामलखन शुक्ला हनुमान नगर नई बस्ती सतना

63

1524/2

0.2400 बुट्टी पत्नी धनिया श्रीराम पिता धनिया श्यामबाई पुत्री धनिया जाति कोल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

64

1524/3

0.1000 मु.जियाबाई , बेवा गनपत बाबूलाल पिता गनपत जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी

65

53/2

0.0510 गीता, घनश्याम, जयश्री पिता रामप्रकाश पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

66

51/1

0.0060 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

67

50/1

0.0190 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

89/4

68

0.0780 कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा० देह भूमिस्वामी

69

140

0.0090 मु.उदसिया बेवा रामसहाय ,सूरजदीन, रामलाल, छोटेलाल पिता रामसहाय ,धिनइया पिता बाबादीन ,धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा ० देह भूमिस्वामी

70

139

0.1360 मु.उदसिया बेवा रामसहाय , सूरजदीन , रामलाल , छोटेलाल पिता रामसहाय, धिनइया पिता बाबादीन, धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा० देह भूमिस्वामी

71

263/1

0.0050 परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

72

264/1/1

0.0430 परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

73

264/1/2

0.0050 रामराधौ सिंह पिता राजबली सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

74

264/2

0.0110 धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

75

265

0.0580 धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

76

257/2

0.0680 फूलमती पति भोजराज रघुराज सुशीला एवम गीता पिता भोजराज सावित्री बेवा प्रेमलाल सिंह शैलेन्द्र उपेन्द्र देवेन्द्र पिता प्रेमलाल सिंह जाति चौहान पता सा ० देह भूमिस्वामी

77

254/1

0.0340 मु.छोटी, बेवा पोटी राजू पिता पोटी जाति कुम्हार पता सा० देह भूमिस्वामी

78

254/2

0.0140 भाईलाल पिता कुम्हरइया जाति कुम्हार जाति कुम्हार पता सा० देह भूमिस्वामी

79

253/1

0.0680 जगदीश प्रसाद पिता राममिलन जाति ब्रा ० पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

80

270/1

0.0770 रामाधार पिता धनुआ काछी पता सा० देह भूमिस्वामी 2062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

81

273

0.1170 कुसुम सिंह पत्नी लालबहादुर सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

82

276/2

0.0660 अवधराज सिंह पिता सत्यभान सिंह जाति बघेल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

83

277/2

0.0020 शंखधर सिंह, सुग्रीव सिंह, कुन्ती पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

84

330/2

0.0340 लक्ष्मण पिता बहोरी जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

85

330/3

0.0340 अरूण कुमार पिता बद्री प्रसाद जाति कुशवाहा पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

86

327/1/1

0.0330 कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

87

327/1/2

0.0380 गोकरण कुशवाहा पिता तीरथ कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

88

327/2

0.0070 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

89

1239

0.0190 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

90

1286/2

0.0370 मु.मुनिया बेवा कृष्णकुमार गीता, रेनू पुत्री कृष्ण कुमार ना.बली मां. मु.मुनिया सा० देह भूमिस्वामी

91

1235

0.0970 हरीनारायण पिता जागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी

92

1234

0.0880 अभिषेक पाण्डेय पिता बृजकिशोर जाति ब्रा० पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

93

1232

0.0600 अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजू अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

94

1233/2

0.0200 हीरालाल पिता सहादेव जाति तेली पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

95

1230

0.0980 रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी

96

1237

0.0070 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

97

1238

0.0080 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

98

1229

0.1800 रामपाल पिता करण सिंह अभयराज पिता तेजभान सिंह रामराज सिंह सुभद्रा सिंह पुत्ती सिंह पिता कालू सिंह समरबहादुर सिंह विष्णुबहादुर सिंह मा मुट्टी सिंह मुन्नी सिंह पति महेन्द्रपाल सिह राजेन्द्र सिंह रामराघव सिंह पिता राजबल सिंह केतकी सिंह पत्नी शिवराज सिंह द्वारपाल सिंह पुष्पराज सिंह पुष्पा सिंह परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह केशव सिंह अनंतप्रताप सिंह उमाप्रताप सिंह जाति चौहान, उर्मिला प्रताप सिंह पिता तिलकराज सिंह रघुराज सिंह प्रेमलाल सिंह गीता सिंह सुशीला सिंह पिता भोजराज सिंह नागेन्द्र सिंह भूपेन्द्र सिंह गुलब्बा, सावित्री, मुन्नी सिंह सत्यभामा देवी पिता हेतराज सिंह मु कुन्ती बेवा देशराज सिंह शंखधर सुग्रीव पिता देशराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 2063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

99

1226/2

0.3660 प्रदुमन प्रतप सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

100

1080/2/1/2

शुभम कुमार पाण्डेय पिता सम्पत कुमार पाण्डेय पता

0.1500

खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

101

1081/1/1/1/2

0.2200 यशोदा बाई पत्नी महीप सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी

102

1081/1/1/1/7

0.0800 बीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्म पता सा० देह भूमिस्वामी

103

1081/1/1/2/1/9

0.0800 राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

104

1081/1/1/4

0.0800 राजेन्द्र सिंह पिता रामस्वयंवर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

105

1077/1/1/1

0.0970 रामस्वयंवर सिंह पिता मंगल सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

106

1077/1/2

0.1960 वीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मबंशी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

107

1077/1/3/2

0.2200 राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

108

1076/2/1/2

0.0360 छोटइया पिता विशाल गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

109

1076/2/1/3

0.0380 ठाकुरदीन पिता विशाल गडारी पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

110

1076/2/6

0.1180 राजेश पिता कताहुर रजुआ पत्नी विशाली उमेश पिता विशाली दुहजी पत्नी रामनरेश नरेश पिता रामनरेश जुगराज लहुरईया चुनकईया संतोष मइकी पिता सुखदेव ममता पत्नी ललवा बबलू भदझ्या पिता ललवा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

111

1075/1/2

0.0510 कलुवा पिता सुन्दरपाल लल्लू पाल रामजी लालजी पप्पी आकांक्षा पिता कलुवा पाल

112

1075/3/1/1/1

0.0550 अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजू अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

113

1075/3/1/1/2

0.0290 राजेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता रामनिवास कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

114

1075/4/1/1/2

0.0920 राजाराम पिता सुकुउआ जाति धोबी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

115

979/3

0.2610 बालकरण पिता विशाल जाति गडरिया जाति गडरिया पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

116

979/1/1/1/1

0.1920 श्यामवती पत्नी इन्द्रभान सिंह पता घटवेलवा , सतना सा ० देह भूमिस्वामी

117

979/1/1/1/2

0.1010 विजयभान सिंह पिता रघुनाथ सिहं जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

118

979/1/1/1/3

0.1110 विवेक सिंह पिता अभयराज सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

119

979/1/1/1/4

0.2270 शांती देवी पत्नी सौखीलाल सिहंह पता वर्ती, सतना सा० देह भूमिस्वामी

120

979/1/1/1/5/2

0.0120 श्रीमती मीनादेवी विश्वकर्मा पत्नी महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा० लोहरौरा उचेहरा 2064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1

121

979/1/2/1

0.0880 रामदत्त पिता लोधमन जाति गडारी पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

122

979/1/2/2

0.0880 रामजस पिता रामदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

123

980/2/1/2

0.0520 दिनेश साहू पिता रामसिया साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

1697

124

0.5380 परीक्षित सिंह वगैरह राघवेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह तेजभान सिंह पिता लाखन सिंह अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीवलोचन सिंह, पृथ्वीराज सिंह पिता तेजभान सिंह,राजीवलोचन, संजीवलोचन पिता तेजभान जाति परिहार पता चोरहटा, सा० देह भूमिस्वामी

125

973/1/1

0.0430 रामकताहुर पिता धुन्धा जाति चमार पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

126

973/1/2

0.2000 लक्ष्मीनारायण तनय मोहनलाल गुप्ता पता टिकुरिया टोला सतना सुनील अग्रवाल तनय बाबूलाल अग्रवाल पता भरहुतनगर सतना सा० देह भूमिस्वामी

127

1528/2/2

0.2500 श्रीमती शिखा पति सचिन गुप्ता श्रीमती निधी पति संदीप गुप्ता पता सा० देह भूमिस्वामी

128

1534/3/1/3

0.0560 रूपमती , पति बाल्मीकि कोल पता सा० देह धर्मदास पिता मुन्ना कोल पता ओवरा तह अमरपाटन सा० देह भूमिस्वामी

129

1534/5/1

0.1000 सिरमोहन पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

130

1534/5/2

शिवप्रसाद पिता हरीदीन जाति काछी पता सा० देह भूमिस्वामी

0.0500

131

1534/5/3

0.0500 अमृतलाल पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

132

1534/6

इन्द्रकली पत्नी बाबूलाल जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी

0.0230

133

1534/7

रामू पति कनछेदी जाति काछी पता बाबूपुर सा० देह भूमिस्वामी

0.0720

134

1534/8/1

0.0400 रामप्रसाद पिता श्यामसुन्दर सोनी पता बाबूपुर सा० देह भूमिस्वामी

135

1537/1

0.0530 फगुना पिता पियारे जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी

136

1537/2

0.0530 ददू पिता सुरिजदीन जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी

137

1537/3

रामदास पिता रामदीन जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी

0.0530

138

1537/4

0.0710 रामकुशल आदिवासी तनय चॉदू कोल जाति कोल पता शिवपुरवा सा० देह भूमिस्वामी

139

1537/5

0.0930 सुरिजदीन पिता अर्जुन जाति पता सा ० देह भूमिस्वामी

140

1536/5

0.0560 सविता देवी गुप्ता पति शिवकुमार गुप्ता पता सा० देह भूमिस्वामी

141

1536/3/1

0.0620 कमलेश प्रताप सिंह पिता छोटेलाल सिंह जाति बघेल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

1536/4

142

0.0620 बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी अलकेश प्रताप पिता छोटेलाल सिंह पता खरवाही, रामपुर

143

862/1

0.0540 दुलीचंद्र पिता स्वामीदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी

144

981/1

0.2700 सीतादेवी सिंह पत्नी शंखधर सिंह जाति कुर्म० पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 2065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

145

988

0.0860 संतोष कुमार बेवा रामसेवक पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

146

328

0.0840 संतोष कुमार पिता सरजू प्रसाद रामसुशील पिता सरजूद प्रसाद नाबा बली सर पिता सरजू प्रसाद जाति कुशवाहा साकिन देह भूमिस्वामी

147

863/1

0.0220 गया प्रसाद पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमि स्वामी

148 राजेश पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमिस्वामी

149

सुरेश पिता रामसजीवन काछी साकिन देह भूमि स्वामी

150

शैलेन्द्र पिता बद्री प्रसाद काछी साकिन देह भूमि स्वामी

151

863/2

0.0600

863/3

0.0060

1287/1837/2/1

0.0210

1287/1837/2/2

0.0210 ललती पत्नी रामनिवास अशौक अजय विजय पिता रामनिवास साकिन देह भूमि स्वामी

152

1287/1837/2/3

0.0270 सुनील कुशवाहा पिता केदार कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

153

जगन्नाथ पिता विशली कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

154

1287/1837/2/4

0.0060

1287/1837/2/5

गजेन्द्रकान्ती पिता स्वामीदीन कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

155

मल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी

156

लल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी

157

0.0240

1287/1837/3/1

0.0590

1287/1837/3/2

0.0590

1287/1837/4

0.0270 छोटेलाल पिता रामसहाय काछी पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी

158

1231/1/4

0.0600 पंचमलाल पिता झुर्री जाति चमार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी

159

1538/1/2/1

0.0370 मायादेवी पत्नी भीमसेन जाति काछी साकिन देह भूमि स्वामी

160

1538/2/2

0.0570 श्रीमती कल्ली पत्नी सूरजदीन साहँ साकिन देह भूमि स्वामी

161

1284/1/1

रामरक्षक पिता लखनलाल कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी

162

लखनलाल रामदास बेटी बाई पिता सियाशरण कुशवाहा

163

छवीलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी

164

शिवलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी

योग

1284/1/2

0.0150 1284/2/1

1284//2/2

10.7360

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

[ भाग 1 2066

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2025

क्र.-1028-23-24-भू-अर्जन-2025

(क्र. 3

अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम- कोठा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची

कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम कोठा

जिला-विदिशा

तहसील-कुरवाई

अर्जित रकवा (हे . में)

खसरा क.

भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां स.क.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

क्षेत्रफल कुल रकवा (हे .में)

स्वामित्व का प्रकार

पड़ती

असिंचित

सिंचित

7

8

6

4

5

3

2

निरंक

0.065

1.436

129/3/1

भूमि स्वामी

1

1 महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

निरंक

0.052

0.886

129/4/1

भूमि स्वामी

2 धर्मेन्द्रसिह पुत्र भारतसिह जाति दाँगी , पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

निरंक

0.060

0.754

131/1/1

भूमि स्वामी

3 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

निरंक

0.045 0.023

132/1/1

भूमि स्वामी

4 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

निरंक

0.060

0.375

133/2

भूमि स्वामी

5 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी

निरंक

0.022

0.118

134/1

भूमि स्वामी

6 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025

भाग 1 ]

निरंक

0.065

135/2 0.305

भूमि स्वामी

7 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पत्ता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी

निरंक

0.003

1.296

141/1

भूमि स्वामी

8 सुरेश बाबू पुत्र बेनीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

निरंक 0.084 0.015

142/1

भूमि स्वामी

9 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

योग

0.365

5.299

9किता

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है

रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 March 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-03-28.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-03-28.13.Ordinary.