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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 13]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च 2025- चैत्र 7 , शक 1947
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद् के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025
क्र. ई- 1-03-2025-5-एक.- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-01-2025 - AIS - I (S.II & III) , दिनांक 12 फरवरी 2025 द्वारा सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे ( MP: 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, शहडोल को श्री योगेश कुमार मीना , भाप्रसे ( MH: 2024 ) के साथ विवाह के आधार पर मध्यप्रदेश संवर्ग से महाराष्ट्र संवर्ग स्थानांतरित किया गया है.
(2 ) राज्य शासन , भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उक्त अधिसूचना के अनुपालन में, सुश्री आर. अंजली, भाप्रसे (MP: 2020 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शहडोल को महाराष्ट्र संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग जैन , मुख्य सचिव.
1989
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.
1990
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 मार्च 2025
क्र. एफ 1 (ए) 11-2017- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे , निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, ( पी. आर. टी. एस. ) , इन्दौर का दिनांक 5 से 11 मार्च 2025 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक, ( पी . आर. टी. एस. ) , इन्दौर का चालू कार्य श्री चंद्रशेखर चंद्रावत , रापुसे , पुलिस अधीक्षक (रेडियो) , पी. आर. टी. एस. , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न निदेशक / उप पुलिस महानिरीक्षक ( पी. आर. टी. एस. ) , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2025
क्र. एफ 1 (ए) 14-2017-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 20 से 28 मार्च 2025 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं 29-31 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
( 2 ) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप पुलिस महानिरीक्षक ( चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल का चालू कार्य श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक (चयन भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 ( ए) -09-2022 - ब- दो .- राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 जून 2024 को संशोधित करते हुए, उसके स्थान पर श्री षियाज के. एम. , भापुसे, तत्कालीन अति. पुलिस अधीक्षक, शहर पूर्व वर्तमान में सेनानी , हॉकफोर्स, बालाघाट को खण्डवर्ष 2022- 25 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 28 जून 2024 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-9 व 29-30 जून 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत अर्लाकुलम ( केरल ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री षियाज के. एम. स्वयं
2. श्रीमती शहराजदा टी. , पत्नी
3. श्री इरफान खलील पुत्र
पुत्र
4. श्री रायान फैज,
(2 ) अवकाशकाल में श्री षियाज के. एम. भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री षियाज के . एम. भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. आर. 2537625-2024- ब- 2 - दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे ) , भोपाल को दिनांक 26 से 6 जून 2025 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 मई व 7-8 जून 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित इंग्लैण्ड एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:
1 . विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, के अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे) , भोपाल का कार्य प्रभार श्रीमती बिटटू शर्मा, रापुसे, उप पुलिस अधीक्षक (रेल्वे ) , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
1991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक ( रेल्वे ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2 ) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उप- पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर का चालू कार्य श्री संजीव कुमार कंचन सहायक पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(4 ) श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस, महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री राहुल कुमार लोढ़ा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल कुमार लोढ़ा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025
(5) अवकाशकाल में श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 123-2016- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री महेश चन्द्र जैन, भापुसे, उप पुलिस , महानिरीक्षक, नारकोटिक्स विंग , इन्दौर को दिनांक 10 से 28 फरवरी 2025 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 8-9 फरवरी व 1-2 मार्च 2025 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025
संशोधित आदेश
क्र. 3441-1006- इक्कीस- अ ( स्था. ) 2025.-विभागीय आदेश क्र. 4286-650-21 - अ ( स्था. ) गोप. दिनांक 6 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी / कर्मचारियों का आदेश जारी किया गया था. विभाग के आदेश क्र. 2698 , 2733, 2735 , 2734, 2738- इक्कीस- अ( स्था.)-गोप. , दिनांक 27 फरवरी 2025 को पदोन्नति होने से केवल नवीन पद अनुरूप संशोधित आदेश जारी किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा :-
यूनिक कोड
क्र. नाम एवं पूर्व पदनाम
शासकीय आवास
सेवानिवृत्ति दिनांक
सा.भ.नि./ डी.पी.एफ.
नवीन पदनाम
क्र.
स्थान एवं डी.डी.ओ. कोड नं.
(8) (3)
(2)
(6) 28-02-2025
(4) 051010885
आवंटित नहीं है अवर सचिव
(1) 1.
(7) एस.जी.एस. 2639
(5) भोपाल 0512101001
श्री यशवंत सिंह, प्रशासकीय अधिकारी, विधि विभाग, भोपाल.
30-04-2025
2.
051010910
अनुभाग अधिकारी
एस.जी.एस. 2700
भोपाल 0512101001
जी 86/8 , तुलसी नगर
(1250) , भोपाल.
अरूण अग्रवाल, सहायक अनुभाग अधिकारी. विधि विभाग , भोपाल.
31-08-2025
3.
051010897
अनुभाग अधिकारी
एस.जी.एस. 2635
भोपाल 0512101001
जी 6/3न्यू नर्मदा भवन, सेकेण्ड स्टॉप , भोपाल.
श्री अजय प्रकाश बिल्लौरे, सहायक अनुभाग अधिकारी, विधि विभाग , भोपाल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
1992
(7)
(8)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
30-06-2025
भोपाल
एस.जी.एस.
051010845
निज सचिव
4. श्रीमती साधना वर्मा,
2242
0512101001
निज सहायक , विधि विभाग, भोपाल.
जी-11 , 141 , न्यू 228 क्वार्टर, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल.
31-07-2025 एस.जी.एस. एफ. टी.
051010890 भोपाल
निज सचिव
5. श्री अब्दुल गफूर
2707
0512101001
सिद्धीकी, निज सहायक, विधि विभाग, भोपाल.
9/202, महालक्ष्मी परिसर, पुल बोगदा रोड, जहांगीराबाद, भोपाल.
30-06-2025
180006193
ए.जे./
निज सचिव
जबलपुर
6.
12014
आवंटित नहीं है.
1802101003
श्री वासुदेव दामले , निज सहायक, महा. कार्या. जबलपुर.
31-05-2025
भोपाल
051010917
7.
अनुभाग अधिकारी
एस.जी.एस. 2780
आवंटित नहीं है.
0512101001
श्री नासिर खान, सहायक ग्रेड-2, विधि विभाग , भोपाल.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025
संशोधित अधिसूचना
क्र. 498-2651338-2025- पचास-2.- बाल कल्याण समिति के अशासकीय सदस्यों के चयन हेतु मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2025 से जारी बाल कल्याण समिति के लिए जारी विभागीय अधिसूचना क्रमांक 253-2651263-2025 - पचास-2 के सरल क्रमांक (4 ) में मुरैना एवं विभागीय अधिसूचना क्रमांक 255-2551338-2025 - पचास-2 के सरल क्रमांक ( 13 ) में उमरिया जिले की बाल कल्याण समिति हेतु 01 अध्यक्ष एवं 04 सदस्य के पद पर चयनित व्यक्तियों के नाम की सूची प्रकाशित की गई है परंतु जिला मुरैना एवं उमरिया में एक- एक पद पूर्व से भरे होने तथा इन पदों पर कार्यरत सदस्यों का कार्यकाल 23 अगस्त 2026 तक होने के कारण मुरैना जिले की वर्तमान चयन सूची के सरल क्रमांक ( 4 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक ( 5 ) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री गिर्राज शर्मा एवं उमरिया जिले की चयन सूची के सरल क्रमांक ( 13 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक ( 5 ) में त्रुटिवश सम्मिलित सदस्य श्री राहुल कुमार गौतम का नाम विलोपित किया जाता है.
इसी तरह जिला झाबुआ की बाल कल्याण समिति में पदस्थ एक सदस्य का कार्यकाल 29 मई 2025 तक होने के कारण अधिसूचना क्रमांक 255-2651338-2025- पचास-2 के सरल क्रमांक ( 11 ) के कॉलम क्रमांक 3 में उल्लेखित तालिका में बाल कल्याण समिति झाबुआ में चयनित सदस्य श्री सुरेन्द्र भूरिया का कार्यकाल 30 मई 2025 से प्रारंभ माना जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.
1993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/0207/2024- FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंमें लातेलाते हुएहुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्तउक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमिउल्लेखित भूमि पर लागू होने,होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समूदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जीय , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
तहसील - शाहपुर
जिला- बैतूल
वन परिक्षेत्र - शाहपुर (सा. )
वनमंडल - उत्तर बैतूल (सा. )
वनखंड कीसीमाएं वनखंड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्र. क्षेत्रफल (हे.मैं)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
3.974
1 चापडा रैयत
17/1/3
चापडा रैयत
छोटे झाड का जगल
उत्तर :- आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 2/1 से प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ारैयत के मुनारा क्रमांक 1 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पूर्व:- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 1 से मुनारा क्रमांक 4 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण :-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड चापड़ा रैयत के मुनारा क्रमांक 4 से आरक्षित वनखंड "10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
3.974
योग
पश्चिम: - आरक्षित वनखंड '10 चापड़ा" के मुनारा क्रमांक 3/1 से मुनारा क्रमांक 2/1 तक की वनसीमा ।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1 - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक6- MPB029/2022 - BHO दिनांक 26.06.2023 से जारी सैद्धान्तिक सहमति में अधिरोपित शर्त क्रमांक-2 अनुसार घोघरी सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में प्रभावित 1.987 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त 3.974 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 3.974 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बैतूल के आदेश क्रमांक । 055/अ-20(3) /2021-22/ दिनांक 15.12.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2- अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार शाहपुर के प्रमाण-पत्र के आधार पर 1994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
अभिलखित अधिकारी का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1- व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2- सामूदायिक अधिकार उक्त भूमि पर कोई सामूदयिक अधिकार नहीं है।
उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कियाजाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025
क्र. PCCF- 7-0207-2024-FLR- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक PCCF- 7-0207-2024-FLR- PCCF, दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2025
No./PCCF/7/0207/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government arepleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District Betul
TahsilShahpur ForestRange - Sarni
Forest Division - North ( T) Betul
Details of Land Included
Forest Block Boundaries S.N. Name of Proposed Forest Block
Name of Village
Khasra No.
Area (Hec.)
Present head of land
17/ 1 /
33.974
Chapada Chhote
1 Chapada Raiyat Raiyat Jhad ka Jungal
North- Artificial forest boundary from Pillar No. 2/1 of reserved forest block " 10 Chapra" to Pillar No. 1 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat . East- Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat .
1995 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
South- Artificial forest boundary from Pillar No. 4 of Proposed protected forest block Chapra Raiyat to Pillar No. 3/1 of reserved forest block 10 Chapra" .
West- Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to Pillar No. 2/1 of reserved forest block " 10 Chapra" .
Total 3.974
(A) Reasons for publication of Notification:-
1. InAccording to the condition no . 2 imposed in the in - principle consent issuedby the Government of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change,
Bhopal , in the letter no . 6-MPB029/2022-BHO date 26.06.2023 , 1.987 hectares are affected in the case of diversion of forest land for the Ghoghri Irrigation Project (pipeline) and in lieu of diverted forest land received 3.974 hectares revenue forest land out of the revenue forest land mentioned above for the purpose of compensatory afforestation , by order number/55/a -20(3)/2021-22 dated 15.12.2021 of Collector Betul was transferred or mutated in favor of Madhya Pradesh Government , Forest Department .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsildar Shahpur are as under: -
1- Individual Rights - There are no Individual rights on the said land.
2- Community Rights - There are no Community rights on the said land.
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndianForest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex- officio Dy. Secy.
1996
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2025
क्रमांक/PCCF/7/0259/2024- FLR - PCCF - Part(2) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927
(क्रमांक-16 सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय -समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला-खरगोन
वनमण्डल- बडवाह (सामान्य)
अ.क्र.
यनखण्ड की भूमि का विवरण
बसरा क्रं .
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
1
50/1 मनिहार
निश्चित चारागा
राजस्व ग्राम मनिहार
योग
तहसील- बडवाह
वन परिक्षेत्र- बलवाडा
वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
12.506
उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से मुनारा क्र. 18 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से मुनारा क्र. 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
12.506
पश्चिम- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 24 होते हुये 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः-
1- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC 006/2016-BHO/416 दिनांक 27.04.2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नर्मदा -मालवा-गंभीर लिंक परियोजना से प्रभावित 21.393 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम मनिहार , तहसील बडवाहं, खसरा क्रमांक 50/1 रकबा 12.506 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खरगोन के आदेश क्रमांक /1413/वाचक-2/ 2015 खरगोन दिनांक 07.10.2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2-अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी कलेक्टर खरगोन के प्रतिवेदन क्रमांक/1413/वाचक-2/ 2015 दिनांक 07.10.2015 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1- व्यक्तिगत अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2- सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 20 मार्च 2025
क्र. PCCF - 7-0259-2024- FLR - PCCF - Part (2) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. PCCF - 7-0259-2024 - FLR - PCCF- Part (2 ) , दिनांक 20 मार्च 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 20th March 2025
No./PCCF/7/0259/2024-FLR-PCCF-Part(2) :: In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare , under provisions of Chapter IV of the said Act , applicable to the forest areas specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
1998
//SCHEDULE//
Tehsil - Barwaha
District - Khargone
Forest Division - Barwaha
ForestRange- Balwada
Details of Land included
Forest Block Boundaries
N.
Khasra No.
Area ( Hectare)
Name of Village
Present headof land
S. Name of Proposed Forest Block
7
6
4
5
2
3
1
12.506
1
50/1
Manihar
Govt . Charagah Land
Revenue village Manihar
North - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 03 to Pillar No. 13 ofProposed Protected Forest Block . East Artificial Forest Boundary from Pillar No. 13 to Pillar No. 18 ofProposed Protected Forest Block.
12.506
Total
South- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 18 to Pillar No. 22 of Proposed Protected Forest Block . West - Artificial Forest Boundary from Pillar No. 22 to 03 via 24 of Proposed Protected Forest Block.
(A) Reason for publication of Notification : -
1- In accordance with the conditions laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC 006/2016 - BHO/416 dated 27/04/2016 , in lieu of 21.393 hectares of affected forest land under the sanctioned project Narmada-Malwa- Gambhir Link Pariyojna , the above mentioned non- forest land of area 12.506 hectares in Khasra Number 50/1 was transferred/mutated in favour of Forest Department, M.P. Government by Collector Khargone through order no./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 for use purpose of compensatory afforestation .
2-Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasra- wise details of the recorded rights on the above land as per report No./1413/Reader-2/2015 dated 07/10/2015 of Collector Khargone ( Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
(1 ) Individual Rights:- There is no Personal Right on the said land.
(2) Community Rights:- There is no Community Right on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty & Ex-officio Dy . Secy.
1999 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल पर्यावरण परिसर , ई -5, अरेरा कालोनी , भोपाल, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2025 क्र. 1019-वि.यो. मंदसौर-उपांतरण- नग्रानि-2025
मंदसौर विकास योजना , 2011 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मंदसौर विकास योजना, 2011 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा-23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है : - 1. आयुक्त , उज्जैन संभाग , उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला मंदसौर, म.प्र.
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, मंदसौर म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय नीमच , म.प्र.
"अनुसूची"
मंदसौर विकास योजना, 2011 के अध्याय-6 की कंडिका 6.16 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग की सारणी 6- सा-14 के सरल क्रमांक 4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक के प्रस्तावित उपयोग को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है : -
अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकाने, स्थानीय दुकाने,क्लिनिक /डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर ,क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग- ध्यान-आध्यात्मिक केन्द्र, इंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, निजि व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्नीक, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडीकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय (अ- मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत /नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्था / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायरलेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक/ ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग ।
व्याख्या : -
(1) • सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थाऐं ।
(2) •• गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
टीपः- उपरोक्त ( 1 ) एवं (2) के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in बेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , नीमच को इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2000
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2025 क्र. 1066 - वि.यो. देवास- उपांतरण नग्रानि-2025
देवास विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना , 2031 में उपांतरण का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा -23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला देवास , म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास, म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास म.प्र .
" अनुसूची "
देवास विकास योजना, 2031 के अध्याय -4 की कंडिका 4.8.5.1 मिनी सुपर कॉरिडोर के अभिन्यास हेतु नियमन के बिन्दु क्रमांक-(अ) एवं (ब) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :
(अ) भूखण्ड का आकार
1. भूखण्ड का आकार- सुपर कॉरिडोर से संलग्न न्यूनतम आकार सार्वजनिक खुला क्षेत्र-2000 वर्गमीटर ।
भवन की ऊंचाई 30.0 मीटर ।
2. ३. सार्वजनिक खुला क्षेत्र-10 प्रतिशत
4. भूखण्ड के अग्र भाग की न्यूनतम चौड़ाई-30 मीटर ।
5. सेवा- सुविधाओं के लिये क्षेत्र- संबंधित प्रशासकीय विभागों द्वारा निर्धारित मानकों अनुसार ।
6. आंतरिक मार्गों की चौडाई न्यूनतम 18 गीटर ।
(ब) विकसित भूखण्ड हेतु नियमन
1. अधिकतम भू-आच्छादन क्षेत्र -30 प्रतिशत
2. सीमान्त खुला क्षेत्र
अग्र भाग -न्यूनतम 12 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का आधा जो भी अधिक हो ।
दायें / बायें ओर न्यूनतम 7.50 मीटर अथया भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो ।
पृष्ठ भाग-न्यूनतम 7.50 मीटर अथवा भवन की ऊँचाई का एक तिहाई जो अधिक हो ।
फर्शी क्षेत्र अनुपात-2.0 अधिकतम ।
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेवसाईट पर भी उपलब्ध होंगे, यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में हो तो उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास को इस सूचना के ग.प्र . राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
श्रीकांत बनोठ , आयुक्त-सह-संचालक.
2001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिए)
सागर, दिनांक 28 फरवरी 2025
मौजा गड़पहरा रैयतवारी , पट. ह. नं. 41 , तहसील सागर ग्रामीण
क्र.-0010- अ-82-24-25- भू-अर्जन-2025-1862.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है . अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-
(1) परियोजना विकासक का नाम कार्यकारी निदेशक , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
विभाग, सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व , सागर
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण
विवरण. 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख. सागर
4. सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख . सागर
(4) भूमि का विवरण.-
(क) जिला सागर
(ख) तहसील सागर ग्रामीण
(ग) ग्राम / नगर गड़पहरा मुहाल
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 77.99 हे.
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र 77.99 हे.
(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण दिल्ली-नागपुर इण्डस्ट्रियल कोरिडोर की स्थापना हेतु
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 77.99 हे .
(7) क्या ग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की नहीं
सहमति अपेक्षित है.
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख.
2002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[भाग 1
प्ररूप- क
(नियम 4 देखिए)
मौजा गड़पहरा मुहाल, पट. ह. नं. 41 , तहसील सागर ग्रामीण
क्र.- 0009- अ-82-24-25- भू-अर्जन- 2025-1863.- राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है. अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा :-
(1) परियोजना विकासक का नाम कार्यकारी निदेशक , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन
विभाग, सागर.
(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन दिल्ली- नागपुर इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना हेतु
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले 1. अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, सागर
सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2. राजस्व निरीक्षक, सागर ग्रामीण
विवरण. 3. सरपंच, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल , वि. ख . सागर
4. सचिव, ग्राम पंचायत, गड़पहरा मुहाल, वि. ख. सागर
(4) भूमि का विवरण.-
(क) जिला सागर
(ख) तहसील सागर ग्रामीण
(ग) ग्राम / नगर गड़पहरा मुहाल
(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र 39.91 हे .
(ङ) अर्जित होने वाले क्षेत्र 39.91 हे.
(5) प्रस्तावितं परियोजना का संक्षिप्त विवरण दिल्ली-नागपुर औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना
(6) परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 39.91 हे .
(7) क्याग्राम सभाओं और / या भूमि धारकों की नहीं
सहमति अपेक्षित है.
( 8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
जाने की तारीख .
संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
2003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 7 मार्च 2024
क्र. 249- भू- अर्जन-2024. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
0.100 (1) रीवा
भदावल
नईगढ़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पी. एच .2 , पहुँच
मार्ग निर्माण हेतु .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा ( म. प्र . ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मऊगंज, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मऊगंज, दिनांक 7 मार्च 2024
क्र. 252- भू- अर्जन-2024.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी , सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
(हे. में) (2)
(4) (1) रीवा मनगवां
0.200
(3) इटहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
पी. एच .2 , पहुँच
मार्ग निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी, सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना, संभाग रीवा (म . प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1 2004
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 14 फरवरी 2025 क्र. 1703- भू-अर्जन-2025
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम कचनारिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका 'कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :-
तहसील : ब्यावरा
जिला : राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव , ग्राम-कचनारिया
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
( 1 )
(2)
(4)
( 3 )
0.200
1.012
1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- कचनारिया की भूमि की आवश्यकता ।
0.200
1.012
कुल योग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : 1
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
4
5
2
3
1
1.012
0.200 1
1291/1
ब्रजलाल , अरविन्द, पप्पू, दीपचंद , राजेश पिता गंगाराम, धुरियाबाई बैवा गंगाराम , हिमांशु, सुधांशु पिता मुन्नालाल, निर्मलादेवी बैवा मुन्नालाल जाति खटीक पता नि.ग्रा. ब्यावरा
योगः- 1
0.200
1.012 2005
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 1704-भू-अर्जन-2025
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसुडलीमहाराजा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-:अनुसूची ( 1 ) :
तहसील: ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-लसुडलीमहाराजा
विवरण
स.क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(1)
(2)
(3)
(4)
1.274
0.183
1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसुडलीमहाराजा की भूमि की
0.183
1.274
कुल योग:-
-: अनुसूची ( 2 ) :
स.क्र.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
2
4
5
3
1
1.120
1
0.150
562/1/1
सुमित्राबाई पति केदार 1/2 , गोपाल पिता केदार 1/2 जाति दांगी पता ब्यावरा
0.154
0.033
543/1/1
कैलाश पिता बापूलाल 1/4, जगदीश पिता बापूलाल 2 1/4 , रामचरण पिता बापूलाल 1/4 , अनारबाई बैवा बापूलाल 1/4 जाति दांगी पता ब्यावरा
0.183
कुलकिता-2 1.274
कुलयोगः-
क्र. 1705- भू-अर्जन-2025
(अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का
अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकबार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
तहसील: ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम - पगारी
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
( 1 )
(2)
(3)
(4)
0.100
0.080
1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पगारी की भूमि की आवश्यकता ।
0.080
कुल योग:- 0.100
-:अनुसूची ( 2 ) :-
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
2
3
4
5
1
1 लालजी पिता भंवर जी जाति दांगी पता ब्यावरा
0.100 0.080
155/1/1/3
0.080
0.100
कुलः- किता-1 2006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
क्र. 2656-भू-अर्जन-2025
[ भाग 1
राजगढ़ , दिनांक 11 मार्च 2025
क्रमांक/ 01 /अ-84 भू- अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ० / -४२चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम गीलाखेडी
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति
अनुसूची(2)
स.क.
नाम औद्यौगिक इकाई
2
1
1
M/sHindustan Coca - Cola Ltd
2
M/sHindustan Coca - Cola Ltd
3
M/sHindustan Coca - Cola Ltd
1
F.M ENGINEERING
2
F.M ENGINEERING
3
F.M ENGINEERING
1
L.P.J. Enterprises
2
L.P.J. Enterprises
3
L.P.J. Enterprises
4
L.P.J. Enterprises
5
L.P.J. Enterprises
6
L.P.J. Enterprises
7
L.P.J. Enterprises
8
L.P.J. Enterprises
9
L.P.J. Enterprises
10
L.P.J. Enterprises
11
L.P.J. Enterprises
12
L.P.J. Enterprises
13
L.P.J. Enterprises
14
L.P.J. Enterprises
15
L.P.J. Enterprises
16
L.P.J. Enterprises
17
L.P.J. Enterprises प्लाट न .
परिसम्पत्ति का प्रकार
4
3
BoundryWall
89 A( 1 )
89 B ( II )
BoundryWall
92( III )
BoundryWall
90( 1 )
Boundry Foundation
90( 11 )
BoundryWall
Foundation For Structure
90( III)
91
BoundryWali
LatBath
91
91
Platform Back Side
Platform Fornt Side
91
91
C.C. Road
Drain
91
91
Septic Tank
91
SepticTank
91
HouseR.C.C.
HouseTeen Shed
91
91
House Teen Shed
C.C. Road
91
Drain
91
91
RCCBulding
91
BoundryWall
91
BoundryWall
91
Well
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में
किया जा सकता है ।
2007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र. 2658-भू-अर्जन-2025
क्रमांक/02 / -४२ भू-अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची( 1 )
ग्राम सेमलागोगा
स.क्र.
विवरण
1
2
निजी
भूमि
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे0
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
2.572 2.572
अनुसूची(2)
स.क्र .
भूस्वामी का नाम
1
2
1
प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी
2
परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली
3
राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी
4
दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी सर्वे न.
कुल रकबा
प्रभावित रकबा
सिंचित/ असिंचित
3
4
5
सिचिंत
0.070
426/1
1.175
सिचिंत
1.265
0.110
425/2
सिचिंत
0.897
0.080
424/3/1
0.035
सिचिंत
0.379
438/3 2008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
444
0.316
0.040
सिचिंत
445
5
घनश्याम पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहाम्ण 0.291
0.031
सिचिंत
4.328
0.270
सिचिंत
453/2
2.795
492
0.120
सिचिंत
493
6
1.252
0.270
सिचिंत
0.688
सिचिंत
0.210
516/1
रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता दोनो ना बा पिता शिवप्रसाद सर माता अनोखीबाई बेवा शिवप्रसाद जाति बलाई
7
राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई
सिचिंत 1.000
0.130
495/6
8
0.306
सिचिंत
0.090
495/3
दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी
9
0.230
0.050
सिचिंत
516/3
माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय , रामस्वरूप्पिता कैलाश जाति बलाई
10
ब्रजमोहन पिता ब्रद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण 2.633
0.126
सिचिंत
517/2
528/1
11 श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.478
0.060
सिचिंत
0.065
0.010
सिचिंत
528/2/1
12 मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.548
0.180
सिचिंत
528/2/2/1
13
शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण
0.090
सिचिंत 0.387
528/2/2/2
14 द्वावरका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती 1.063
सिचिंत
527/2
15
0.010
0.797
0.210
सिचिंत
526/1
गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती
16
सिचिंत
525/2
लक्ष्मीनारायण मागीलाल रूपनारायण पिता मोतीलाल सोदरी बाई बेवा मोतीलाल पार्वती बाई राजल बाई पुत्री मोतीलाल जाति खाती
17
0.677
0.070
0.677
0.170
सिचिंत
525/1
कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती
18
523/1
गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन
19
भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती 1.137
सिचिंत
0.090
1.141
0.050
सिचिंत
524/1/1
योग
24
भूस्वामी -19
26.525
2.572
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में
किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर.
2009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 13 मार्च 2025
कमांक25/ भू-अर्जन/2024 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक १ /अ-82/ 2024-25 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील व जिला राजगढ़ की ग्राम- बीरमपुरा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आवादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 121 रकबा 0.266 हे, सर्वे नं. 120 रकबा 0.051 हे पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है । धारा -11 (3 ) के प्रावधानों के अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान:- ग्राम बीरमपुरा
स.क.
आबादी का विवरण हे. में.
आबादी के सर्वे नं.
कुल रकबा
1
121
0.266
2
120
0.051
-:अनुसूची ( 2 ) :
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित मकान:- माण्डाखेड़ा
आबादी के सर्वे
स.क
मकान नम्बर
कुल रकबा
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
नं.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति
ग्राम
121
0.266
1
116.00
34/1
नारायणसिंह पिता भंवरलाल प्रभूलाल पिता भंवरलाल कन्हैयालाल पिता भंवरलाल
2
49.20
47/1
चेनसिंह पिता देवीराम दुलीचंद, रोड़जी पिता चेनसिंह
3
49.20
47/2
किशनलाल पिता गोपीलाल
गंगाराम , रामबाबू पिता किशनलाल
4
44.00
26/1
मांगीलाल पिता अमरसिंह कालू, दिनेश पिता मांगीलाल
5
44.00
गोरधन, बद्रीलाल पिता रामलाल
26/2
योग:-
302.40
5
भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2010
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 13 मार्च 2025
प.क्र.-4186-भू-अर्जन- 2024-25
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 1 ) से ( 8 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम ( 8 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (7 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह कार्य अनुविभाग सोहागपुर के सोहागपुर - मढई मार्ग में इटारसी-जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज निर्माण कार्य के लिए है , जो मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग से स्वीकृत है एवं आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह अर्जन की कार्यवाही रैखिक दिशा में हो रही है और इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन भी नहीं होगा । अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची: -
(1 )-भूमि का वर्णन -
अर्जित की जा रही भूमि का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं ( 12 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
नगर /ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा (हेक्ट. )
रकबा ( हेक्ट. )
08
07
06
05
04
03
02
01
0.065
0.008
159/6
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.050
0.251
158/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.036
2.436
90/1
बांसखापा
सोहागपुर- मढई मार्ग में इटारसी- सोहागपुर
नर्मदापुरम
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग भोपाल
0.024
0.741
213/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.020
0.041
86/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.016
0.507
92/3
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.024
1.218
92/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.008
0.404
196/4/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.008
0.405
196/4/2
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.012
0.684
97/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.008
0.097
159/7
बांसखापा
जबलपुर सेक्शन के लेवल क्रॉसिंग 231 पर ओव्हर ब्रिज (ROB) निर्माण कार्य ।
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.089
1.067
86/4
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.076
0.413
159/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.028
1.181
159/3
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.040
0.281
159/4
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0,032
0.182
162/1
बांसखापा
सोहागपुर
नर्मदापुरम
0.479
कुल अर्जित रकबाः-
(2 ) - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(3) - धारा -11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप भू-अर्जन अधिकारी सोहागपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं ।
(4) - यह सूचना सर्व संबंधित की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनिया मीना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
2011
कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प.क्र.- 2963-भू-अर्जन-प्र.क्र. 01-अ-82-2024-25
हरदा, दिनांक 13 मार्च 2025
(देखिए धारा-19)
(भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19)
भूमि अर्जन पुनर्वासन ओरं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 15(2) के अंतर्गत रिर्पोट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि अनुसूची की कंडिका कमॉक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की कंडिका कमॉक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है । अत भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमॉक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमॉक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैः-
अनुसूची-1
(1 ) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला- हरदा
(ख) तहसील -हरदा
(ग) ग्राम -कमताडा
(घ)क्षेत्रफल-1.0575 हेक्टर
स सर्वे नम्बर
स्वामित्व का प्रकार
1
3
2
1
47/1
भूस्वामी
2
44/10
भूस्वामी
3
47/12
भूस्वामी
4
29/1
भूस्वामी
5
28/8
भूस्वामी
6
28/9
भूस्वामी
7
28/6
भूस्वामी
योग रकबा भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर में)
4
5
0.1100
कृषिभूमि
0.0750
कृषिभूमि
0.4100
कृषिभूमि
0.0225
कृषिभूमि
0.0700
कृषिभूमि
0.0200
कृषिभूमि
0.3500
कृषिभूमि
1.0575 हेक्टर
(2) लोक प्रयोजन (आर.ओ.बी. कॉसिग नम्बर 201 पर मसनगाँव से भिरंगी स्टेशन के मध्य मसनगॉव सिराली एम.डी.आर. रोड पर आर.ओ.बी. के निर्माण कार्य) के लिये ।
(3) भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर हरदा एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हरदा मे किसी भी कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है ।
उक्त अधिसूचना जिले की वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आदित्य सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2012
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कसरावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
कसरावद, दिनांक 20 मार्च 2025 पत्र क्र.- 871 - भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 447 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डोमवाड़ा बुजुर्ग, प.ह.नं.- 82, रा.नि. मं.-02 , मुलठान, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.006
245/1
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.008
245/2
डोमवाड़ा
0.001
156
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 82
236 0.010 158/3/3 0.001 220 0.002 221 0.008
0.004
222
0.007
169/1/2 2013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
कसरावद
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.010
169/1/1
0.004
188
0.006
190
0.007
193
ग्राम-
डोमवाड़ा
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 82
194/1 0.006 197/2 0.006 197/1 0.002 196/1 0.004 195/3 0.006 68/2 0.004 66/1 0.007 65/2 0.016 65/1/2 0.015 65/3 0.006 73 0.001 83 0.004 84 0.004 30/1 0.004 29/4 0.013 28/2 0.005 28/1 0.005 26/2/1 0.005 26/2/2 0.014 26/1 0.012 33 0.213
कुल योग
2014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
पत्र क्र.- 874- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 442 /भू-अर्जन / 2025, कसरावद , दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने चोण्डी-जामन्या माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हीरापुर, प.ह.नं.- 81 , रा.नि.मं.-02 , मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
3
4
1
216/1
0.008
खरगोन कसरावद ग्राम- हीरापुर ,
0.005
216/3/1
प.ह.नं.- 81 ,
216/7
0.011
218
0.017
0.003
219
226/1
0.004
227
0.002
0.008
178
177
0.002
180/4/2
0.003
180/4/1
0.003
0.006
180/3
2 .
2015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2 3
1
खरगोन कसरावद ग्राम- हीरापुर,
प.ह.नं.- 81 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 180/1 0.016 183/2 0.012 183/5 0.006 184/6 0.010 184/5/1 0.002 184/9 0.010 184/7 0.002 162/4 0.008 141/2 0.008 141/1 0.006 138/2 0.004 137/2 0.004 137/1 0.004 143/1 0.003 135/4 0.007 135/3/1 0.004 135/3/2 0.004 135/2/1 0.010 135/2/2 0.006 133/2 0.006 134 0.008 132 0.009 131/1/2 0.007 57/7 0.002 57/5 0.001 57/6 0.004 60/4 0.005 60/1 0.001 58/1 0.007 45/3/2 0.005 45/2 0.006 44/2 0.005 44/1 0.002 45 0.266
कुल योग
2016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
पत्र क्र.-877- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 401 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मोराला , प.ह.नं.-80 , रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.009
8/2/2
खरगोन कसरावद ग्राम-मोराला,
0.009
प.ह.नं.-80 ,
45/2
0.004
18/1
0.004
17
0.014
10/3
0.022
10/2
0.005
4/2
0.067
07
कुल योग
2017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 880- भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-437/भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-जी.एम.-02 एवं जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- भोपाड़ा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
76/10
कसरावद
खरगोन
0.009
ग्राम-भोपाड़ा, प.ह.नं.-79,
76/9/3
0.009
76/9/2
0.009
76/9/1
0.022
72/3
0.020
72/2
0.029
72/1
0.002
70/1
0.012
26/4 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
2018
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
खरगोन कसरावद ग्राम-भोपाड़ा,
प.ह.नं.-79,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 26/5 0.016 26/3 0.008 26/1/2 0.012 24 0.010 22 0.022 20/2 0.015 18/2 0.036 19 0.002 12/4 0.018 12/3 0.013 76/11 0.014 77/2 0.014 60 0.017 77/1 0.022 78/2 0.011 65/1 0.003 49 0.001 42 0.002 80/2 0.005 80/6 0.006 80/5 0.006 80/4 0.003 82/7 0.001 44/2 0.001 43 0.005 36/3 0.002 36/2 0.001 32/6 0.007 32/7 0.004 38 0.390
कुल योग
2019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 883- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ- 74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-406 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-आर.एम.- 02 एवं जी.एम.- 04 व जी.एम.-05 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम खराड़ी खुर्द, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.049
कसरावद ग्राम-खराड़ी
खरगोन
84/11
0.005
खुर्द, प.ह.नं. -84,
0.005
89
0.004
171
0.021
203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2020
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
खरगोन कसरावद ग्राम-खराड़ी खुर्द, प.ह.नं. -84,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.007
214
0.011
0.005
217/5/1
0.009
0.011
283/3
0.034
283/10
0.015
0.014
283/4
0.033
0.014
283/5
0.040
0.007
283/11
0.013
0.035
283/9
0.005
0.016
283/26
0.007
0.005
67/4
0.011
67/5
0.001
67/10
0.015
67/9/3
0.003
67/9/1
0.001
7
0.008
8
0.003
9
0.010
15/4
0.003
14/10
0.008
84/10
0.006
202
0.002
217/4
0.001
283/27
0.437
27
कुल योग
2021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 886-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररुप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-427/भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-03 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम: डेहरिया, प.ह.नं. 79 , रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
20
कसरावद
खरगोन
0.005
19
ग्राम:- डेहरिया, प.ह.नं. 79,
0.003
14/6/2
0.009
5/4/3
0.005
5/4/1
0.013
5/4/2
0.002
14/7/3
0.001
14/7/1
0.002
14/7/2
0.002
14/13
0.002
14/6/1
0.007
14/2
0.005
14/1
0.001
13
0.003
12
0.002
9
0.002
10/1
0.016
10/2
0.083
18
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1 2022
पत्र क्र.- 889- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ- 74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-416/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- सहेजला , प.ह.नं.-80, रा.नि.मं. मुलठान , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
51/1
कसरावद
खरगोन
0.030
ग्राम-सहेजला, प.ह.नं.-80 ,
51/2
0.016
50
0.001
51/4/3
0.017
51/4/1
0.026
48
0.027
45/2
0.011
35/3
0.007
35/1
0.026
26/3/1/1/2
0.022
26/14
0.011
26/13
0.003
26/12
0.003
26/5
0.023
26/11
0.007
25
0.249
16
कुल योग
2023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 894-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. अ -74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 432 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक- जी.एम.- 01 , व 02 एवं जी.एम. - 01 / एल.एम. -04 व जी.एम.- 02 / एल.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- भनगांव, प. ह.नं.-80, रा.नि.मं.- मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.025
58/1/1
कसरावद
खरगोन
0.004
ग्राम-भनगांव, प.ह.नं.-80 ,
56/7
0.025
56/6
0.006
56/9
0.008
56/5
Air [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2024
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम-भनगांव, 56/11 0.009
56/4 0.010
प.ह.नं.-80 ,
56/3 0.010
56/2/1/1 0.006
56/1/2 0.009
56/1/3 0.009
0.005
10/3
0.005
10/2 0.022
10/1 0.005
10/4 0.006
10/5 0.002
150/2/2 0.003
150/2/1 0.003
150/1 0.003
142/3 0.006
142/1 0.003
152/1/2 0.002
156/3 0.012
152/3 0.012
155/1 0.005
155/2 0.004
161 0.001
168/3 0.012
168/1/1 0.003
168/5 0.003
167/1/3 0.002
167/2 0.004
165 0.001
171/2 0.003
171/3 0.001
172/1 0.001
10/7 0.005
9/2 0.005
8 0.006
7 0.006
6 0.003
13/1 0.004
13/3 0.003
13/2/1 0.002
13/2/2 0.002
14/1 0.004
14/2 0.002
47 0.292
कुल योग
2025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.-897-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ- 74-2024-25
प्ररूप- घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 396 /भू-अर्जन/2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा, राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
179/3
कसरावद
खरगोन
0.007
177/3
ग्राम- खेड़ी बुजुर्ग, प.ह.नं.
-84,
0.007
177/4
0.005
177/5
0.002
189/7 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2026
[ भाग 1
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- खेड़ी 189/6 0.010
बुजुर्ग, प.ह.नं. 189/5/2 0.004
-84,
189/5/1 0.004
189/4 0.002
189/3 0.005
188/2 0.009
187/1 0.013
187/2/2 0.005
187/2/1 0.005
196 0.006
199/1 0.024
200/2 0.005
201/3 0.010
201/2 0.017
201/1 0.010
205/8 0.008
206/4/4 0.005
206/4/3 0.006
206/4/2 0.006
206/4/1 0.004
206/7 0.008
206/5 0.002
209/6 0.006
209/5 0.012
209/4 0.004
210/1 0.004
212/2 0.009
230/1 0.007
231/1 0.011
232/1 0.005
233/1 0.001
233/2/2 0.003
233/2/1/1 0.002
226/2 0.002
235/2/2 0.002
235/2/1 0.012
235/1/2 0.004
236/1 0.005
236/4 0.001
236/3 0.004
45 0.285
कुल योग
2027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 900-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 381 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम . -02/ एल.एम.- 11 / एल.एस.एम.- 15 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गोलपुरा , प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-02, मुलठान , तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5
खरगोन कसरावद
0.008
76/3
ग्राम- गोलपुरा, प.ह.नं.- 71 ,
0.008
01
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1 2028
पत्र क्र.- 903-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 386/ भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 11.02.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने अम्बा- रोड़िया उद्वहन भाईको सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक- जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मुहाली , प.ह.नं.-68, रा.नि.मं. मुलठान, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम-मुहाली, 191 0.026
प.ह.नं.-68 , 163 0.026
160/1 0.004
156 0.011
155 0.006
154/2/2 0.001
154/2/1 0.003
153/2 0.002
153/1 0.003
152 0.005
150/2 0.011
110/4 0.005
110/3 0.003
109 0.005
108/1 0.004
107 0.004
105 0.015
124/2 0.002
73/1 0.003
61/1/1 0.009
61/2 0.006
61/1/2 0.006
72/2 0.003
72/3 0.003
62 0.004
63 0.005
69 0.002
65 0.002
64 0.002
54 0.003
30 0.184
कुल योग
2029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 906- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 219 / भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाल्यापुरा, प.ह.नं.- 60/98, रा.नि.मं.-कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
142/3
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.008
148/1
बाल्यापुरा , प.ह.नं.- 60/98,
0.011
02
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2030
पत्र क्र. - 909- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप - घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 244 /भू-अर्जन/ 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर क्रमांक-02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता 'के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.012
109/2
कसरावद
खरगोन
0.003
150/2
ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142,
0.014
110/2
0.022
150/1
0.016
151/1 2031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
2 3
1
ग्राम- खेड़ी, 153/1 0.006
खरगोन कसरावद
प.ह.नं.- 0.018
157
51/142, 0.007
156 0.010
155 0.007
159 0.005
123/1/1 0.003
262/2 0.003
262/3 0.002
262/1 0.013
258/4 0.006
261 0.007
258/3 0.013
255/1 0.017
252/2 0.011
250/1 0.004
243/1 0.009
243/2 0.013
235/1 0.003
107/1 0.001
106/1 0.005
105/2 0.016
105/3 0.004
105/1 0.011
110/1 0.003
117/2 0.012
146 0.007
123/2 0.018
130/1 0.002
131/1 0.008
131/2 0.017
60/2 0.034
59/2 0.002
46/3 0.004
46/1 0.012
33/1 0.004
33/2 0.005
32/1 0.016
42 0.405
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1 2032
पत्र क्र.-912-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 239/ भू-अर्जन / 2025 , कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर कमांक-02 व जी.एम.- 02 / एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम टेमरनी, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.006
262/1
खरगोन कसरावद
0.002
263/1
0.003
ग्राम- टेमरनी, प.ह.नं.- 42/135,
259/3
0.005
259/2
0.006
259/1 2033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3 खरगोन कसरावद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
ग्राम- टेमरनी, 257 0.014
268/1 0.014
प.ह.नं.-
225 0.006
42/135, 115 0.019
75/1 0.009
75/2 0.005
78/2 0.005
78/1 0.004
46 0.003
45 0.009
34/3 0.001
28/3 0.003
34/2 0.007
28/1 0.005
28/2 0.008
34/1 0.007
33/2/1 0.006
33/1 0.005
29/1 0.009
18 0.010
17 0.006
285 0.018
576 0.010
632/1 0.008
630/1 0.007
635/1 0.003
636/1 0.009
536 0.002
507 0.005
537/2 0.011
538 0.003
36 0.253
कुल योग
2034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
पत्र क्र. -915- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 207 / भू-अर्जन/ 2025 , कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक-जी.एम. -2/ आर.एम.- 2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम कुसुमपुरा, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने, के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
39/1
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.002
39/2
कुसुमपुरा, प.ह.नं.-
0.003
39/3
42/135,
0.002
39/4
0.006
40/1
0.002
40/2
44/5
0.002
0.002
0.003
44/3
0.003
44/2
0.003
44/1
0.003
46
0.002
45/1
0.012
45/2
0.009
30
0.003
26/2
0.014
26/1
0.001
25/2/2
0.003
18
0.011
23
0.013
12
0.001
6
0.002
2
0.103
23
कुल योग
2035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 918-भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप -घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 229 / भू-अर्जन / 2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं जी.एम.-01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141 , रा. नि.मं. -बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.008
225/2
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.002
अघावन,
225/7
प.ह.नं.-
0.002
225/6
50/141,
0.007
223/4
0.002
225/5
0.002
225/4
0.006
223/3
0.004
223/2
0.007
223/6 2036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
खरगोन कसरावद ग्राम-
अघावन,
प.ह.नं.-
50/141,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 223/7 0.006 225/1 0.002 223/1 0.013 225/3 0.002 220/2 0.003 233 0.006 234 0.004 236 0.007 237 0.011 238/1 0.004 238/2 0.014 296/3 0.029 296/4 0.017 297/1/1 0.005 224/2 0.019 269/1 0.007 268/2 0.014 147 0.007 146/1 0.007 143/3 0.007 142 0.006 141 0.002 129 0.002 127 0.004 126/4 0.004 126/3 0.001 126/1 0.003 95/2 0.004 80/3 0.007 80/5 0.010 80/4 0.004 80/1 0.006 306/4 0.007 42 0.284
कुल योग
2037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.-921 - भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 214 / भू-अर्जन / 2025 , कसरावद , दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन -1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.-48/139, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
0.012
128/1/5
बाजीटपुरा
प.ह.नं.-
0.002
127/3
48/139,
0.014
02
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2038
पत्र क्र.-924- भू-अर्जन- 2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 224 / भू-अर्जन/2025, कसरावद, दिनांक 28.01.2025 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम. -01 व जी.एम.-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गुजारी, प.ह.नं.- 52, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 07.02.2025 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
-4
5
1
2
3
4/1
0.003
खरगोन कसरावद ग्राम- गुजारी , प.ह.नं.- 52,
0.008
1/386/1
0.003
4/4/1/2
0.008
4/4/1/1
0.022
04
कुल योग
2039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 927-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप-घ
(नियम 6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 493 / भू-अर्जन / 2024 , कसरावद, दिनांक 19.03.2024 द्वारा , राज्य सरकार ने बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-2 / ग्रेविटी मेन-2 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 49/140 , रा.नि.मं.- 02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 26.04.2024 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे)
5
4
3
2
1
0.004
41/2
ग्राम- पोखर,
कसरावद
खरगोन
0.001
42/4
प.ह.नं.-
0.001
42/3
49/140
0.003
42/5
0.009
04
कुल योग
सत्येन्द्र बैरवा, भू-अर्जन आधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
2040
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मैहर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
मैहर , दिनांक 29 जनवरी 2025 क्र.-09-भू-अर्जन-2025
कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर द्वार नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अंतर्गत वितरिका/ माइनर/ सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत पूर्व में कार्यालय में भूमि अर्जन प्रस्ताव दिनांक 21.08.2023 को किया जाकर दिनांक 26.09.2023 को धारा-11 का प्रकाशन कराया जाकर ग्राम ककरा की भू-अर्जन की कार्यवाही प्रचलित है ।
म०प्र० शासन की अधिसूचना कमांक एफ 16-15-(1)-2014- सात- शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (2013का 30) की धारा 3 के खण्ड (ड) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रायोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जाएगा ।
प्रभावित ग्राम ककरा तह० अमरपाटन जिला मैहर की निजी भूमि के भू-अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 पर दिनांक 26.09.2023 को उपबंधो के अनुसार स्थानीय प्रकाशन दिनांक 04.11.2024 को प्रकाशन कराया गया एवं राजपत्र दिनांक 29.09.2023 जाकर धारा-12 के तहत कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करते हुए संबंधित तहसीलदार से सर्वे बटांकन, रकवा बरारी तथा युक्तियुक्त सर्वेक्षण , तलमापन, सीमा रेखा चिन्हित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया था।
(A) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि धारा 11 दिनांक 26/09/2023 से धारा 19 दिनांक 26/09/2024 01 वर्ष पूर्ण होने पर भी इन एक वर्ष की तिथि के मध्य धारा 19 की अधिसूचना पारित नहीं हो सकी है जिसके निम्नांकित कारण है:-
(क) सतना जिले से पृथक होकर मैहर जिले का दिनांक 05/10/2023 को गठन एवं तत्पश्चात
प्रकरणों के हस्तांतरण में विलंब हुआ ।
(ख) विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं उसकी आदर्श आचरण संहिता अवधि । (ग) लोकसभा निर्वाचन 2024 एवं उसकी आदर्श आचरण संहित अवधि ।
इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि पर धारा-19 का प्रकाशन नहीं होने के पीछे उपर्युक्त बिन्दु कमांक (क), (ख एवं (ग) में वर्णित कारण विद्यमान थें ।
(B) इस कराण से इस प्रकरण में भूमि अर्जन अधिनियम 2013 की पूर्व प्रकाशित धारा 11 दिनांक 29.09.2023 के अंतर्गत यह परियोजना नहरों के मध्यम से असिंचित क्षेत्रों की सिचाई, उत्पादन वृद्धि, पानी की पहुँच से सम्बद्ध होकर आम जनमानस जनता के व्यापक हित में है । ऐसी स्थिाति में इस प्रकरण में कार्यावाही को पूर्ण किया जाकर भूमि अर्जन पूर्ण किया जाना व्यापाक लोकहित में होने से उचित है ।
भूमि का वर्णनः-
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013की धारा-19 की उपधारा (7) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा -25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्राम की धारा-19 की उपधारा (4) की समयावधि में छः माह की वृद्धि की जानी उचित प्रतीत होता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मैहर जिले की तहसील अमरपाटन की वर्णित भूमि की समयावधि निम्नानुसार बढायी जाती है । 1.
क० ग्राम का नाम
धारा 19 की समयावधि में की गयी वृद्धि
धारा 11 के जारी
होने का दिनांक
धारा 11 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
निजी भूमि रकवा (क्षे० लगभग)
26.09.2024
26.09.2023
3.931 हे0
ककरा
1.
06 माह धारा 19 की उपधारा (4) की अधिसूचना में 06 माह की वृद्धि की जाती है
2. इस प्रकार ग्राम ककरा की धारा -19 की अधिसूचना प्रकाशन अवधि में धारा-19 की उपधारा (4) के अंतर्गत 06माह की वृद्धि की जाती है ।
3. प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है:- बरगी व्यपर्वतन परियोजना की रीवा शाखा नहर अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा की मौहट सब माइनर के नहर निर्माण हेतु ।
4. सार्वजनिक प्रयोजन इसके लिए कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर के भू अर्जन शाखा से प्राप्त की जा सकती है । 0 2041
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
मैहर, दिनांक 11 मार्च 2025 क्र.- 36- भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता)
(क) जिला - मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर /ग्राम - पहाड़ी
(घ) क्षेत्रफल- 7.0680 हे ०
क०
खसरा नं.
अर्जित रकवा
1
3
5
1
86/1/1/1/1/1
2
0.6200
3
86/3
4
68/1
5
0.1340
68/2
6
68/3
7
0.0730
302/1/1/1/1
8
0.0120
303/1/2/1
9
0.0600
302/1/1/1/2/2/1/1
10
0.0050
302/1/2/4/1/2
11
0.0140
302/1/2/4/2
12
0.1200
305/1/1/1
13
0.0600
305/2/1
14
0.0600
305/2/2
15
298
0.2510
16
0.0070
299/1/1
17
0.0030
299/1/2
18
300
0.0420
19
0.0850
291/1
20
0.0860
291/2
21
0.0850
289/1
22
0.0900
289/2
23
293
0.0020 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2042
18
300
19
291/1
20
291/2
21
289/1
22
289/2
23
293
24
286/1
25
286/2/1
26
220/2
27
216
28
221/2
29
227/1
30
227/2/1
31
32
278/2
33
278/1
34
279/1
35
279/2
36
97/2
37
270/2
38
270/1/2
39
0.0420
0.0850
0.0860
0.0850
0.0900
0.0020
0.3280
0.0070
0.0080
0.0400
0.0920
0.0200
0.1020
0.0140
0.0090
0.0160
270/1/1/
40
269/2
41
269/1
42
267/2/1
43
267/3 44
0.2160
0.0540
0.0840
267/1/1/
45
265/2
46
265/1
47
218
48
219
49
217
50
285/4
51
285/3
52
285/2 0.0980
0.0600
0.0020
0.0250
0.1870
0.0450
0.0450
0.0320 2043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
53
0.0060
285/1
54
0.0500
90/2/1
55
0.2260
90/3/1
56
281
0.1700
57
0.0090
282
58
0.0030
283/1
59
93/1/1
0.1350
60
93/2/1
61
91/1
0.0500
62
91/2
63
0.2090
94/1
64
228/1
65
228/2
0.1910
66
228/3
67
228/4
68
401/1/1/1
69
0.1390
401/1/1/2
70
401/1/2
71
0.0020
1041
72
0.0360
1170
73
0.0080
1169/1
74
0.0060
1168/3/3
75
0.0660
1168/3/1
76
1064 0.0020
77
1063 0.0580
78
1039 0.0560
79
1156 0.0020
80
1157 0.0740
81
1158/1 0.0180
82
1158/2 0.0100
2044
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
83
1159
84
1171
85
1172
86
1173
87
1177
88
1186/1
89
1188
90
856/1
856/2
91
863
92
862
93
861
94
871
95
872
96
873
97
874
98
875
99
916
100
906
101
917
102
914
103
918
104
919
105
920
106
921
107
1018/1
108
1018/2
109
1019
110
1020/1
111
0.0260
0.0360
0.0600
0.0040
0.0020
0.0210
0.0610
0.0470
0.0050
0.0420
0.0420
0.0020
0.0310
0.0230
0.0150
0.0310
0.0440
0.0040
0.0150
0.0470
0.0030
0.0230
0.0470
0.0020
0.0180
0.0400
0.0400
0.0500
0.0290
1020/2/1
112
1020/2/2
2045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
113
1057/1
114
1057/2
115
1025
116
1056
117
0.0050
0.0550
0.0140
0.0650
0.0250
1037/1/1
118
0.0320
1037/1/2
119
0.0280
1037/1/3
120
1037/2
121
365/1
122
354/1/1
123
354/1/2
124
354/1/3
125
353/1
126
353/2
127
353/3
128
352/1
129
352/2
130
352/3
131
132
1153
133
1151
134
1152/1
135
1152/2
136
864
137
922
138
0.0050
0.0020
0.0020
0.0230
0.0300
0.0080
0.0320
0.0200
0.0030
0.0290
0.0100
0.0120
0.0730
0.0100
0.0160
0.0060
0.0070
0.0380
0.2200
1122/1/6
139
0.1400
1122/1/7
140
989
141
990
142
991
143
995 0.0210
0.0340
0.0040
0.0600 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025 2046
144
855
145
1040
146
1178
147
1187
148
1186/2
149
1064
150
1024/1
151
1024/2
152
907/1/1
153
907/2
154
905
155
1060
156
366
157
351/1
158
1319/991
159
1320/990
160
854
161
363
162
364
163
365/2
कुल योग
[भाग 1
0.0090
0.0210
0.0090
0.0400
0.0250
0.0020
0.0200
0.0030
0.0650
0.0020
0.0020
0.0020
0.0100
0.0030
0.0340
0.0110
0.0880
0.0420
0.0220
7.0680
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं0 02 नहर निर्माण हेतु ।
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.- 37-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के 1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता तः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा ोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
मे का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर /ग्राम उमराही मथुरियान
(घ) क्षेत्रफल- 4.5760हे 0
प्रस्तावित रकवा
खसरा नं.
क्र.
3
2
1
0.0420
103/1
1
0.0350
103/2
2
0.7730
101/1
3
101/2/1/1/1/1/
0.0040
4
0.6530
99
5
0.6180
96/1/2
6
0.0500
98/1/2
7
0.0650
97
8
0.0050
74/2
9
0.0900
76/2
10
0.1780
76/1
11
0.3360
76/3
12
0.3360
76/4
13
0.1350
24
14
0.3600
25
15
0.0350
26
16
0.0050
27
17
0.0050
75/1
18
0.0250
75/2
19
0.3850
20
0.4050
21
23/2
0.0360
22
21
4.5760
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जासकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2048
क्र.- 38-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -मैहर
(ख) तहसील- मैहर
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025 2049
भाग 1 ]
18 344 0.0080
19 346 0.0020
20 0.1140
959/2
21 0.0020
1040
22 0.0020
1037
23
* (ग) नगर / ग्राम - देवरा 146 0.0470
(घ) क्षेत्रफल- 5.2420हे0
24 148 0.1490
क्र. सर्वे नं. प्रस्तावित रकवा
25 149/1 0.0020
1 3 5
26 149/2
1 195 0.0120
27 168 0.0150
2 63/1 0.0580
28 0.1010
3 7/1 170 0.0170
29 0.1090
4 18/2 197 0.0090
30 203/1 0.0410
5 79/1 0.2800
31 203/2
32 214 0.0080
6 79/2 0.2800
33 0.0420
7 79/3 342 0.2800
34 0.1500
8 147/1 343 0.0020
35 0.1420
9 373
169 0.0110
36 0.1460
140/1
10 167 0.0860
37 0.1200
140/2
11 198 0.1390
38 140/3 0.1180
12 201 0.0420
39 19/1
13 202 0.0080
40 19/2/1 0.1330
14 204/1 0.0500
41 19/2/2/1
15 204/2 0.0500
42 19/2/2/2
16 211 0.0540
43 17/1 0.0390
17 209 0.0580
44 17/2 0.0130
45 17/3 0.0580
46 0.1800
15/1
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2050
47 15/2
48 15/3
49 1018/3 0.1130
50 0.0180
1022
51 0.0550
1023/1
52 1026 0.0240
53 1027 0.0240
54 0.0250
1028/2
55 0.0150
1029/2
56 1030/2 0.0280
57 1038 0.1050
58 1039 0.0100
59 955 0.2300
60 957 0.0080
61 958 0.5500
62 975 0.1150
63 976/1/1 0.1570
64 976/1/2 0.1570
65 976/2 0.1570
66 976/3 0.1570
67 960/1 0.1590
68 960/2/1 0.1590
69 960/2/2 0.1590
70 372 0.0820
71 4 0.1460
72 16 0.0430
73 60/1 0.0250
74 61/1
0.1180
75 61/2
76
61/3
77 0.0210
83/2/1
78 0.1840
105/1/2
79 105/2/3 0.1840
80 106/1 0.0210
81 145/1 0.1930
82 0.0070
145/2
83 139/1 0.0020
84 194 0.0040
85 1036/2 0.0090
5.2420
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं० 02 नहर निर्माण हेतु ।
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
2051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.- 39-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला-मैहर
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर / ग्राम चपना
(घ) क्षेत्रफल- 0.812 हे ०
अर्जित रकवा
खसरा नं.
क०
1
3
2
1
0.0730
700/1
2
0.1350
699/2
3
0.3180
701
4
698/1/1
0.2340
698/1/2
5
6
702/1/1
0.0520
7
702/1/2
0.8120
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नहर के सोनौरा सब ब्रान्य कैनाल नं0 01 नहर निर्माण हेतु ।
3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला मैहर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रानी बाटड़ , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 8 नवम्बर 2024 क्र.- 2504- भू-अर्जन-2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- कोठी
(ग) नगर /ग्राम पैकोरी
(घ) क्षेत्रफल- 0.3030 हे ०
क०
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा
1
2
3
5
0.3030
356/1
भगवनिया बेवा रामनरेश श्रीनिवास रामसोहावन श्रीपत मनमरण 1 पिता रामनेरश कुशवाहा जाति काछी पता पैकोरी, सतना सा ० देह भूमिस्वामी
योग रकबा
0.3030
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2052
प्र.क्र. -554-भू-अर्जन- 2024-3-82-2024-25
सतना, दिनांक 18 मार्च 2024
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
9.0812 सतना
3 खोखम
रामपुरबाघेलान
क्र०
खसरा नं.
1
2
1
640/1
2
640/2
3
641
4
642/1/1
5
642/1/2
6
642/2
7
643
8
644/1
9
644/2
10
645/1/1
11
645/1/2
12
645/2/1
13
645/2/2
14
646/1/1
15
646/1/2
16
646/2
17
647/1 धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर जिला- मैहर (म० प्र ०)
रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरियाखुर्द वितरिका एवं करही कोठार माइनर के निर्माण हेतु
अर्जित रकवा हे.में
3
0.3600
0.2120
0.2270
0.0820
0.0390
0.3040 2053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
18
647/2
19
648
0.0050
20
660/1/1
21
660/1/2/1
22
660/1/2/2
23
660/1/3
24
660/1/5/1
0.5500
25
660/1/5/2/1
26
660/1/5/2/2
27
660/1/6
28
660/3
29
661
0.0060
30
668
0.3200
31
662/1242/1
32
662/1242/3
0.0730
33
662/1242/4
34
819
0.2920
35
820
0.0730
36
821/1
0,4660
37
821/2
38
822/1
0.0520
39
822/2
40
844
0.2670
41
860
0.2530
42
875
0.0170
43
850
0.1580
44
846
0.1980
45
848
0.2510
46
849
0.0270
47
859
0.0080
48
662/1242/2
49
845
0.0130
50
862/1
51
862/2/1
0.1780
52
862/2/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2054
53
561
54
557
55
558
56
602
57
603
58
611/1
59
611/2
60
611/3
61
611/4
62
612/1
63
612/2
64
672/2
65
680/1
66
680/2
67
681/1
68
681/2
69
682/1
70
682/2
71
683/1
72
683/2
73
699/1
74
699/2
75
700
76
701/1
77
701/2
78
707/1
79
707/2
80
800
81
802
82
803
83
804
84
805
85
831
86
832
87
836
88
837
89
1229/837
90
858
[ भाग 1
0.1420
0.0610
0.1300
0.0160
0.2750
0.2350
0.0260
0.3120
0.0020
0.0010
0.2520
0.0130
0.1720
0.0810
0.2430
0.3000
0.0530
0.1260
0.0280
0.0010
0.1880
0.1820
0.0580
0.0320
0.0040
0.0010
0.1740
7.5390
1.5422
9.0812
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
क्र.- 555- भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला - सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर /ग्राम - चोरहटा
(घ) क्षेत्रफल- 2.4190 हे0
क्र.
खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा
1
3
2
4
1
868/2
गंगा पिता उपेन्द्र कुमार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
0.0450
869
0.1890 सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द पिता बद्री सिंह, सियादुलारी, कुलदीप, नारेन्द्र सिंह, ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री , मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह, प्रशांत 2 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल ,रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह, राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह,रामभान पिता
भोला, सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द
870
0.0120 पिता बद्री सिंह,सियादुलारी , कुलदीप, नारेन्द्र सिंह, ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री, मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह, प्रशांत 3 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल, रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह ,राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह, रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा ,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
821
0.0550 सोना बेवा बद्री सिंह, राम सिंह, सम्पत सिंह, रामवती, विमला, कमला, गयल्द पिता बद्री सिंह, सियादुलारी, कुलदीप,नारेन्द्र सिंह,ज्योति, उमा पिता मदन सिंह,गायत्री, मणिराज, राजेन्द्र सिंह, रमादेवी पिता रामकन्हाई सिंह ,प्रशांत 4 सिंह पिता रघुनाथ सिंह बघेल , रघुनाथ सिंह पिता देमान सिंह, संध्या देवी बेवा अयोध्या सिंह रजनीश सिंह हेमंत सिंह पिता अयोध्या सिंह, रामराज सिंह पिता देमान सिंह, राधाबाई बेवा सुदर्शन सिंह, रामभान पिता भोला,सूर्यभान सिंह पिता भोला पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
874/1/2/2 0.0950 5 अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
873/2
0.0200 6 सम्पत सिंह पिता बद्री सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
7
872/1
0.0460 संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
872/2
0.0460 8 गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
9
872/3
0.0900 तीरथ प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2056
10 संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक 816/1 0.0650
पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
11 गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 816/2 0.0660
12 संतोष पाठक कमलेश कुमार पाठक विनोद कुमार पाठक निलेश पाठक 815/1 0.0080
पिता बद्री प्रसाद पाठक पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 815/2 0.0080
13
14 गया प्रसाद पिता छकाउराम पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 876/2 0.0010
15 बालकृष्ण गुप्ता पिता भगवानदास गुप्ता जाति बानी पता चोरहटा, रामपुर 728/1 0.0440
बाघेलान भूमिस्वामी
729/1 0.0170
16 अंजू पिता बुद्धसेन पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
17 रामखेलावन पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 730/2 0.0320
भूमिस्वामी
18 संजय कुमार पिता बुद्धसेन जाति साहू पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान 730/3 0.0330
भूमिस्वामी
19 बद्री प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 727/1 0.2430
भूमिस्वामी
सुन्दरलाल पिता समलिया साहू जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर 727/2/1 0.0120
20
बाघेलान भूमिस्वामी
21 बद्री प्रसाद पिता समना जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 726/1 0.0180
भूमिस्वामी
22 शोभनाथ पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 723/2 0.0170
भूमिस्वामी
23 प्रहलाद, मोहनलाल , कैलाश, सोहनलाल पिता मोतीलाल साहू जाति तेली 722/1/1 0.0070
पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
24 बेल्ली बेवा मुन्ना अशोक, शिवराम पिता मुन्ना जाति तेली पता 722/1/2 0.0970
चोरहटा,रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
शोभनाथ पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 722/2/1 0.0340
25
26 सरजू पिता मिर्रा जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 0.0220
27 भूपेन्द्र पिता रामखेलावन पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 721 0.0620
28 बृजेन्द्र पिता रामखेलावन पता सा. देह भूमिस्वामी 714 0.1530
29 राजभान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी 715/1 0.0560
30 कुलदीप सिंह नारेन्द्र सिंह पिता मदन सिंह पता चोरहटा, रामपुर 715/2 0.0900
बाघेलान
31 राजभान सिंह पिता भोला सिंह पता सा. देह भूमिस्वामी 716/1 0.0070
32 अशोक सिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता चोरहटा, रामपुर 684/1/1/2 0.0900
बाघेलान :
33 श्रीपत पिता भेल्ला जाति कुम्हार पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान 684/2/2 0.0650
भूमिस्वामी
34 रामकृपाल पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 684/2/4/2 0.0050
भूमिस्वामी
35 सुरिजबली पिता झुरहा जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 684/2/4/3 0.0050
भूमिस्वामी
36 मनबसिया पत्नी बेटड्या, गजाधर, किशोरी पिता बेटझ्या जियालाल , बैजनाथ 684/2/5 0.0650
पिता बेटझ्या जाति कुम्हार पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
2057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
ان
37 दुइजी बेवा सुखदेउना पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 684/2/6 0.0250
38 विनीत कुमार पिता काशी प्रसाद गुप्ता पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 685/2/2 0.0440
भूमिस्वामी
39 रामसिंह पिता हरदत्त सिंह जाति बघेल पता रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी 687/1 0.0220
40 विन्दी पुत्री रामगरीब जाति दर्जी पता चोरहटा,रामपुर बाघेलान 678/2 0.0110
भूमिस्वामी
41 अंगद प्रसाद पिता पंचिया जाति तेली पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 688 0.0070
भूमिस्वामी
42 मणिराज सिंह पिता रामकन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान
676/1 0.0430
भूमिस्वामी
43 राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
676/2 0.0430
44 बुद्धसेन साहू पिता पंचा साहू पता सा. देह भूमिस्वामी 676/3 0.0860
45 शिव मंगल सिंह पिता बंशधारी सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान 677 0.0050
भूमिस्वामी
अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती
46 उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता 635 0.1600
चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती
47 उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीव लोचन सिंह पता 636 0.0510
चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
48 राजेन्द्र सिंह पिता कन्हाई सिंह पता चोरहटा, रामपुर बाघेलान भूमिस्वामी
675/2 0.0020
योग
2.4190
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग
अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका
की काशा माइनर के निर्माण हेतु के निर्माण हेतु ।
(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा
:- सकता है ।
2058
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
क्र.- 556-भू-अर्जन-2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि ग्राम खरवाही तहसील रामपुर बाघेलान की निजी भूमि रकबा 14.7228 हे. का नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के रीवा शाखा नहर अन्तर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 का प्रकाशन पूर्व में म.प्र. राजपत्र में दिनांक 29.09.2023 को किया गया था । म.प्र . विधानसभा निर्वाचन 2023 एवं लोकसभा निर्वाचन 2024 के आचार संहिता प्रभावशील हो जाने एवं युक्तियुक्त सर्वेक्षण न हो पाने पर धारा 19 का प्रकाशन नही हो पाया । प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र प्रकाशन दिनांक 29.09.2023 की तारीख से 12 माह के भीतर नहीं की गई है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा (7 ) के परन्तुक के प्रावधानों के तहत दिनांक 29.09.2024 से 12 माह की अवधि विस्तारित करते हुए नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रामपुर बाघेलान
(ग) नगर / ग्राम - खरवाही
(घ) क्षेत्रफल- 10.7360 हे0
क०
** खसरा नं.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
अर्जित रकवा
2
3
1
4
1
26
0.0800 नागेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
2
52/1
0.0180 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
3
47
0.0980 रामराज सिंह पिता जनार्दन सिंह, नागेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता हेतराज सिंह जाति चौहान पता सा० देह भूमिस्वामी
4
49
0.0320 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
5
48/2
0.0040 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
6
90/2
0.0910 मिरड्या उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
7
88/1
0.0810 भोला पिता धनुआ घसिटिया पुत्री धनुआ लल्ली बेवा धनुआ रत्नू पिता धनुआ गीता वेवा रामप्रकाश घनश्याम जयश्री पिता रामप्रकाश पता सा० देह भूमि स्वामी
8
88/2
0.0210 भैयालाल पिता परमेश्वरदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
9
314
0.0440 रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
10
313/1/1
0.0120 कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 2059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
ワン
11
313/2
0.0210 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
12
312
0.0320 रामसेवक पिता विशेषर जाति काछी पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
13
311/2/2
0.0040 संतोष कुमार पिता भरत प्रसाद कुशवाहा पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
14
311/3/1
0.0450 पंचमलाल पिता झुर्री जाति चमार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
15
1046/1/1
0.0730 बाबूलाल पाल पिता धानू पाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
16
1046/1/2
0.1240 भूपेन्द्र सिंह पिता धीरेन्द्र सिंह जाति कुर्म ० पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
17
1046/2/1/1
0.0570 संतोष कुमारी बेवा रामसेवक पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
18
316
0.0500 बुट्टी पत्नी शियाशरण जाति कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
19
317
0.0440 पप्पी कुशवाहा पत्नी ओमप्रकाश कुशवाहा नथुआ कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
20
323/4
0.0450 कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा० देह भूमिस्वामी
21
255
0.0520 म०प्र ०शासन शासकीय पटटेदार भैयालाल पिता परमेश्वरदीन भोला पिता धनुवा वगैरा
22
138
0.0820 म ०प्र०शासन शासकीय पटटेदार रामाधार पिता धानु कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
23
319/1/3/1
0.0160 राजकली बेवा शिवचरण संतोष रामराघव पिता शिवचरण कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
24
319/1/3/2
जगदीश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी
0.0160
25
322/1/3/3
राजेश पिता चुनवादी काछी साकिन देह भूमि स्वामी
0.0160
26
1073
0.0820 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
27
1072
0.0040 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
28
1071
0.0280 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
29
1067
0.0250 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
30
1068
0.0300 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
31
1069
0.0040 चूडामणि सिंह पिता श्यामसुन्दर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
32
1058
0,0830 हरप्रसाद , रामसेवक , रामचंद्र ,दुआसिय ,केमली पिता रामजियावन गुलाबदास कमलेश कैलाश रामनारायण पिता रामसरण जाति सोनार पता सा० देह भूमिस्वामी
33
1057
0.0020 रमास्वरूप्पिता शिवदास, सुक्खी बेवा शिवदास,रामसजीवन पिता शिवदास , लल्लू पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
34
1055
0.0850 सोनिया पति हनुमानदीन बबली कुसुमकुमारी शिवकुमार रोहितलाल शिवकुमारी पिता हनुमानदीन जाति गडारी पता सा० देह भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
2060
1106/1
35 अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
0.0820
1106/2
36
अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
37
1107/1
अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
0.0500 38
1107/2
अशोक कुमार पिता सीताराम पत्ता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
39
839/1
अमृतलाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
0.0080 40
839/2
अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
41
840/1
अमृतालाल पिता श्याम सुन्दरलाल जाति अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
0.0650 42
840/2
अशोक कुमार पिता सीताराम पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
43
837
0.0150 द्रोपती, रामायण प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी
44
838
0.0400 लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
45
1124/1
जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
0.0980 46
1124/2
संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
47
1125/1
48
1125/2
0.0100 जगदीश अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, संजय कुमार अग्रवाल पिता गुलाबचंद्र अग्रवाल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
49
1126
0.0100 रामस्वरूप पिता शिवदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
50
880
0.0150 चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा , रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
51
884
0.0020 चुनकामन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा, रामखेलावन कुशवाहा पिता जग्गी कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
52
974/1/1
0.1250 कलावती पत्नी शिवदीन चौधरी राममिलन रामावतार लीलावती चंदा गेंदिया पिता शिवदीन चौधरी, सियाशरण चौधरी पिता रामसेवक एगसिया गीता पिता रासेवक मिट्ठू बाई बेवा रामचरण रामनरेश राकेश रामचरण रामनरेश राकेश सुनीता द्रोपती पिता रामचरण पता रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
53
1525/1/2/1
0.0140 कौशल प्रसाद विश्वकर्मा पिता मंगलदीन विश्वकर्मा पता सा० देह भूमिस्वामी
54
1525/2/2/1
0.0660 सावित्री पत्नी सुरेश दिनेश उमेश पिता सुरेश चमार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
55
1525/2/2/2
0.2900 सौरभ सिंह पिता लालबहादुर सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
56
1108
0.0240 लालचंद्र पिता शिवप्रसाद जाति अग्रवाल पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी 2061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
57
1529/2/2
0.1750 प्रवीण कुमार कोल पिता रामहर्ष कोल जाति कोल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
1539/1
58
0.0310 बाबूपरु सा० देह भूमिस्वामी मु, बेवा बिन्दा जगजीवन संतलाल पिता बिन्दा जाति चमार पता
1539/2
59
0.0350 लक्खू पिता घुरइया जाति चमार पता बाबूपुर भूमिस्वामी
60
1539/3
0.0430 मोलइया पिता गिरधारी जाति चमार पता सा० देह भूमिस्वामी
1535/1/1
61
0.0100 जानकी देवी पत्नी छोटेलाल सिंह पता रामपुर मुडवार भूमिस्वामी
1524/1/5/2
62
0.1000 रामाकांत शुक्ला पिता रामलखन शुक्ला हनुमान नगर नई बस्ती सतना
63
1524/2
0.2400 बुट्टी पत्नी धनिया श्रीराम पिता धनिया श्यामबाई पुत्री धनिया जाति कोल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
64
1524/3
0.1000 मु.जियाबाई , बेवा गनपत बाबूलाल पिता गनपत जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी
65
53/2
0.0510 गीता, घनश्याम, जयश्री पिता रामप्रकाश पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
66
51/1
0.0060 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
67
50/1
0.0190 कुन्ती सिंह बेवा देशराज सिंह शंखधर सिंह सुग्रीव सिंह पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
89/4
68
0.0780 कुन्जीलाल पिता माधव कुशवाहा पता सा० देह भूमिस्वामी
69
140
0.0090 मु.उदसिया बेवा रामसहाय ,सूरजदीन, रामलाल, छोटेलाल पिता रामसहाय ,धिनइया पिता बाबादीन ,धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा ० देह भूमिस्वामी
70
139
0.1360 मु.उदसिया बेवा रामसहाय , सूरजदीन , रामलाल , छोटेलाल पिता रामसहाय, धिनइया पिता बाबादीन, धनुआ पिता गंगा जाति काछी पता सा० देह भूमिस्वामी
71
263/1
0.0050 परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
72
264/1/1
0.0430 परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह चौहान जाति पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
73
264/1/2
0.0050 रामराधौ सिंह पिता राजबली सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
74
264/2
0.0110 धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
75
265
0.0580 धर्मराज सिंह पिता कमलमान सिंह चौहान पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
76
257/2
0.0680 फूलमती पति भोजराज रघुराज सुशीला एवम गीता पिता भोजराज सावित्री बेवा प्रेमलाल सिंह शैलेन्द्र उपेन्द्र देवेन्द्र पिता प्रेमलाल सिंह जाति चौहान पता सा ० देह भूमिस्वामी
77
254/1
0.0340 मु.छोटी, बेवा पोटी राजू पिता पोटी जाति कुम्हार पता सा० देह भूमिस्वामी
78
254/2
0.0140 भाईलाल पिता कुम्हरइया जाति कुम्हार जाति कुम्हार पता सा० देह भूमिस्वामी
79
253/1
0.0680 जगदीश प्रसाद पिता राममिलन जाति ब्रा ० पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
80
270/1
0.0770 रामाधार पिता धनुआ काछी पता सा० देह भूमिस्वामी 2062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
81
273
0.1170 कुसुम सिंह पत्नी लालबहादुर सिंह पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
82
276/2
0.0660 अवधराज सिंह पिता सत्यभान सिंह जाति बघेल पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
83
277/2
0.0020 शंखधर सिंह, सुग्रीव सिंह, कुन्ती पिता देशराज सिंह जाति चौहान पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
84
330/2
0.0340 लक्ष्मण पिता बहोरी जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
85
330/3
0.0340 अरूण कुमार पिता बद्री प्रसाद जाति कुशवाहा पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
86
327/1/1
0.0330 कैलाश कुशवाहा पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
87
327/1/2
0.0380 गोकरण कुशवाहा पिता तीरथ कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
88
327/2
0.0070 मिरइया उर्फ सियाशरण पिता लाखन जाति कुशवाहा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
89
1239
0.0190 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
90
1286/2
0.0370 मु.मुनिया बेवा कृष्णकुमार गीता, रेनू पुत्री कृष्ण कुमार ना.बली मां. मु.मुनिया सा० देह भूमिस्वामी
91
1235
0.0970 हरीनारायण पिता जागेश्वर प्रसाद जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी
92
1234
0.0880 अभिषेक पाण्डेय पिता बृजकिशोर जाति ब्रा० पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
93
1232
0.0600 अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजू अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
94
1233/2
0.0200 हीरालाल पिता सहादेव जाति तेली पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
95
1230
0.0980 रमागोविन्द उर्फ जयराम गोविन्द ज्ञानेन्द्र पिता रामराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
96
1237
0.0070 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
97
1238
0.0080 ललिता पत्नी बद्री प्रसाद जाति साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
98
1229
0.1800 रामपाल पिता करण सिंह अभयराज पिता तेजभान सिंह रामराज सिंह सुभद्रा सिंह पुत्ती सिंह पिता कालू सिंह समरबहादुर सिंह विष्णुबहादुर सिंह मा मुट्टी सिंह मुन्नी सिंह पति महेन्द्रपाल सिह राजेन्द्र सिंह रामराघव सिंह पिता राजबल सिंह केतकी सिंह पत्नी शिवराज सिंह द्वारपाल सिंह पुष्पराज सिंह पुष्पा सिंह परमज्योति सिंह पिता शिवराज सिंह केशव सिंह अनंतप्रताप सिंह उमाप्रताप सिंह जाति चौहान, उर्मिला प्रताप सिंह पिता तिलकराज सिंह रघुराज सिंह प्रेमलाल सिंह गीता सिंह सुशीला सिंह पिता भोजराज सिंह नागेन्द्र सिंह भूपेन्द्र सिंह गुलब्बा, सावित्री, मुन्नी सिंह सत्यभामा देवी पिता हेतराज सिंह मु कुन्ती बेवा देशराज सिंह शंखधर सुग्रीव पिता देशराज सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी 2063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
99
1226/2
0.3660 प्रदुमन प्रतप सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
100
1080/2/1/2
शुभम कुमार पाण्डेय पिता सम्पत कुमार पाण्डेय पता
0.1500
खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
101
1081/1/1/1/2
0.2200 यशोदा बाई पत्नी महीप सिंह पता सा० देह भूमिस्वामी
102
1081/1/1/1/7
0.0800 बीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्म पता सा० देह भूमिस्वामी
103
1081/1/1/2/1/9
0.0800 राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
104
1081/1/1/4
0.0800 राजेन्द्र सिंह पिता रामस्वयंवर सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
105
1077/1/1/1
0.0970 रामस्वयंवर सिंह पिता मंगल सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
106
1077/1/2
0.1960 वीरेन्द्र सिंह, दिनेश सिंह, धीरेन्द्र सिंह पिता रामरूप सिंह जाति कुर्मबंशी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
107
1077/1/3/2
0.2200 राजेन्द्र सिंह पिता तिलकधारी सिंह जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
108
1076/2/1/2
0.0360 छोटइया पिता विशाल गडारी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
109
1076/2/1/3
0.0380 ठाकुरदीन पिता विशाल गडारी पता खरवाही , रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
110
1076/2/6
0.1180 राजेश पिता कताहुर रजुआ पत्नी विशाली उमेश पिता विशाली दुहजी पत्नी रामनरेश नरेश पिता रामनरेश जुगराज लहुरईया चुनकईया संतोष मइकी पिता सुखदेव ममता पत्नी ललवा बबलू भदझ्या पिता ललवा पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
111
1075/1/2
0.0510 कलुवा पिता सुन्दरपाल लल्लू पाल रामजी लालजी पप्पी आकांक्षा पिता कलुवा पाल
112
1075/3/1/1/1
0.0550 अवधकिशोर पिता मथुरा प्रसाद अंगद रामाश्रय पिता लक्ष्मण प्रसाद कामता कैलाश द्वरिकेन्द्र मीना पिता रामलाल प्रेमवती माया पत्नी रामसजीवन दीपक नारेन्द्र संजू अनिल रोशनी शशिकला पिता रामसजीवन जाति लोहार पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
113
1075/3/1/1/2
0.0290 राजेन्द्र कुमार कुशवाहा पिता रामनिवास कुशवाहा जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
114
1075/4/1/1/2
0.0920 राजाराम पिता सुकुउआ जाति धोबी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
115
979/3
0.2610 बालकरण पिता विशाल जाति गडरिया जाति गडरिया पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
116
979/1/1/1/1
0.1920 श्यामवती पत्नी इन्द्रभान सिंह पता घटवेलवा , सतना सा ० देह भूमिस्वामी
117
979/1/1/1/2
0.1010 विजयभान सिंह पिता रघुनाथ सिहं जाति कुर्म पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
118
979/1/1/1/3
0.1110 विवेक सिंह पिता अभयराज सिंह जाति कुर्म पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
119
979/1/1/1/4
0.2270 शांती देवी पत्नी सौखीलाल सिहंह पता वर्ती, सतना सा० देह भूमिस्वामी
120
979/1/1/1/5/2
0.0120 श्रीमती मीनादेवी विश्वकर्मा पत्नी महेश प्रसाद विश्वकर्मा सा० लोहरौरा उचेहरा 2064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1
121
979/1/2/1
0.0880 रामदत्त पिता लोधमन जाति गडारी पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
122
979/1/2/2
0.0880 रामजस पिता रामदास जाति गडारी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
123
980/2/1/2
0.0520 दिनेश साहू पिता रामसिया साहू पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
1697
124
0.5380 परीक्षित सिंह वगैरह राघवेन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह तेजभान सिंह पिता लाखन सिंह अनुराग पिता संजीवलोचन सिंह ममता पति संजीवलोचन सिंह प्रीती उर्फ रैमू पति पृथ्वीराज सिंह गिरिजा पति राजीवलोचन सिंह, पृथ्वीराज सिंह पिता तेजभान सिंह,राजीवलोचन, संजीवलोचन पिता तेजभान जाति परिहार पता चोरहटा, सा० देह भूमिस्वामी
125
973/1/1
0.0430 रामकताहुर पिता धुन्धा जाति चमार पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
126
973/1/2
0.2000 लक्ष्मीनारायण तनय मोहनलाल गुप्ता पता टिकुरिया टोला सतना सुनील अग्रवाल तनय बाबूलाल अग्रवाल पता भरहुतनगर सतना सा० देह भूमिस्वामी
127
1528/2/2
0.2500 श्रीमती शिखा पति सचिन गुप्ता श्रीमती निधी पति संदीप गुप्ता पता सा० देह भूमिस्वामी
128
1534/3/1/3
0.0560 रूपमती , पति बाल्मीकि कोल पता सा० देह धर्मदास पिता मुन्ना कोल पता ओवरा तह अमरपाटन सा० देह भूमिस्वामी
129
1534/5/1
0.1000 सिरमोहन पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
130
1534/5/2
शिवप्रसाद पिता हरीदीन जाति काछी पता सा० देह भूमिस्वामी
0.0500
131
1534/5/3
0.0500 अमृतलाल पिता हरीदीन जाति काछी पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
132
1534/6
इन्द्रकली पत्नी बाबूलाल जाति ब्रा० पता सा० देह भूमिस्वामी
0.0230
133
1534/7
रामू पति कनछेदी जाति काछी पता बाबूपुर सा० देह भूमिस्वामी
0.0720
134
1534/8/1
0.0400 रामप्रसाद पिता श्यामसुन्दर सोनी पता बाबूपुर सा० देह भूमिस्वामी
135
1537/1
0.0530 फगुना पिता पियारे जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी
136
1537/2
0.0530 ददू पिता सुरिजदीन जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी
137
1537/3
रामदास पिता रामदीन जाति कोल पता सा० देह भूमिस्वामी
0.0530
138
1537/4
0.0710 रामकुशल आदिवासी तनय चॉदू कोल जाति कोल पता शिवपुरवा सा० देह भूमिस्वामी
139
1537/5
0.0930 सुरिजदीन पिता अर्जुन जाति पता सा ० देह भूमिस्वामी
140
1536/5
0.0560 सविता देवी गुप्ता पति शिवकुमार गुप्ता पता सा० देह भूमिस्वामी
141
1536/3/1
0.0620 कमलेश प्रताप सिंह पिता छोटेलाल सिंह जाति बघेल पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
1536/4
142
0.0620 बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी अलकेश प्रताप पिता छोटेलाल सिंह पता खरवाही, रामपुर
143
862/1
0.0540 दुलीचंद्र पिता स्वामीदीन जाति काछी पता खरवाही,रामपुर बाघेलान सा ० देह भूमिस्वामी
144
981/1
0.2700 सीतादेवी सिंह पत्नी शंखधर सिंह जाति कुर्म० पता खरवाही ,रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी 2065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
145
988
0.0860 संतोष कुमार बेवा रामसेवक पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
146
328
0.0840 संतोष कुमार पिता सरजू प्रसाद रामसुशील पिता सरजूद प्रसाद नाबा बली सर पिता सरजू प्रसाद जाति कुशवाहा साकिन देह भूमिस्वामी
147
863/1
0.0220 गया प्रसाद पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमि स्वामी
148 राजेश पिता रामगरीब काछी साकिन देह भूमिस्वामी
149
सुरेश पिता रामसजीवन काछी साकिन देह भूमि स्वामी
150
शैलेन्द्र पिता बद्री प्रसाद काछी साकिन देह भूमि स्वामी
151
863/2
0.0600
863/3
0.0060
1287/1837/2/1
0.0210
1287/1837/2/2
0.0210 ललती पत्नी रामनिवास अशौक अजय विजय पिता रामनिवास साकिन देह भूमि स्वामी
152
1287/1837/2/3
0.0270 सुनील कुशवाहा पिता केदार कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
153
जगन्नाथ पिता विशली कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
154
1287/1837/2/4
0.0060
1287/1837/2/5
गजेन्द्रकान्ती पिता स्वामीदीन कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
155
मल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी
156
लल्लू पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी
157
0.0240
1287/1837/3/1
0.0590
1287/1837/3/2
0.0590
1287/1837/4
0.0270 छोटेलाल पिता रामसहाय काछी पिता रामलाल साकिन देह भूमि स्वामी
158
1231/1/4
0.0600 पंचमलाल पिता झुर्री जाति चमार पता खरवाही, रामपुर बाघेलान सा० देह भूमिस्वामी
159
1538/1/2/1
0.0370 मायादेवी पत्नी भीमसेन जाति काछी साकिन देह भूमि स्वामी
160
1538/2/2
0.0570 श्रीमती कल्ली पत्नी सूरजदीन साहँ साकिन देह भूमि स्वामी
161
1284/1/1
रामरक्षक पिता लखनलाल कुशवाहा साकिन देह भूमि स्वामी
162
लखनलाल रामदास बेटी बाई पिता सियाशरण कुशवाहा
163
छवीलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी
164
शिवलाल पिता जगदीश प्रसाद साकिन देह भूमि स्वामी
योग
1284/1/2
0.0150 1284/2/1
1284//2/2
10.7360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला मैहर म.प्र. द्वारा रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश कुमार एस. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
[ भाग 1 2066
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 27 मार्च 2025
क्र.-1028-23-24-भू-अर्जन-2025
(क्र. 3
अंतर्गत धारा-19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कोठा बैराज परियोजना तहसील- कुरवाई जिला विदिशा के ग्राम- कोठा के लिए बैराज डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापना उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 3 सन् 2013 ) धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित सूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची
कोठा बैराज परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम कोठा
जिला-विदिशा
तहसील-कुरवाई
अर्जित रकवा (हे . में)
खसरा क.
भूमि पर स्थित परिसंपत्तियां स.क.
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
क्षेत्रफल कुल रकवा (हे .में)
स्वामित्व का प्रकार
पड़ती
असिंचित
सिंचित
7
8
6
4
5
3
2
निरंक
0.065
1.436
129/3/1
भूमि स्वामी
1
1 महेन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति दांगी पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
निरंक
0.052
0.886
129/4/1
भूमि स्वामी
2 धर्मेन्द्रसिह पुत्र भारतसिह जाति दाँगी , पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
निरंक
0.060
0.754
131/1/1
भूमि स्वामी
3 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
निरंक
0.045 0.023
132/1/1
भूमि स्वामी
4 महेशबाबू पुत्र रामचरण जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
निरंक
0.060
0.375
133/2
भूमि स्वामी
5 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी
निरंक
0.022
0.118
134/1
भूमि स्वामी
6 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 2067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 मार्च 2025
भाग 1 ]
निरंक
0.065
135/2 0.305
भूमि स्वामी
7 प्रकाश पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी रामकृष्ण पुत्र कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी विनोद पुत्र कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी सुनिताबाई पुत्री कमलसिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी प्रभाबाई पुत्री कमल सिंह जाति गड़रिया पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्यप्रदेश 53/2227 भाग भूमि स्वामी मथुराप्रसाद पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 381/2227 भाग भूमि स्वामी नारायणप्रसाद पुत्र कालूराम पत्ता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मणप्रसाद पुत्र कालूराम पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी नवनीतराम पुत्र कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी शान्तिबाई पुत्री कालूराम जाति गड़रिया पता बासौदा विदिशा मध्यप्रदेश 382/2227 भाग भूमि स्वामी
निरंक
0.003
1.296
141/1
भूमि स्वामी
8 सुरेश बाबू पुत्र बेनीप्रसाद जाति ब्राह्मण पता कोठा कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
निरंक 0.084 0.015
142/1
भूमि स्वामी
9 गंगाराम पुत्र मिश्रीलाल जाति ब्राह्मण पता कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
योग
0.365
5.299
9किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई जिला विदिशा एवं परियोजना प्रशासक कोठा बैराज परियोजना क्रियान्वयन इकाई जल संसाधन विभाग गंजबासौदा जिला विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है
रौशन कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.