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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 109]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025- चैत्र 14 , शक 1947
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. एफ- 19-51-2023 - एक- 4.- सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश " फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी " को फील्ड फायरिंग रेंज में प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियाँ फायर करने की स्वीकृति हेतु मैदानी गोलाबारी तोप अभ्यास अधिनियम, 1938 ( क्रमांक 5 सन् 1938 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 , 2 , 3 एवं 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह, मध्यप्रदेश के ग्राम फतेहपुर, देवधरा एवं रामनगर में निम्नांकित सर्वे नम्बरान की भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई हैं, को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज सह एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन दिनांक 1 सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2038 को समाप्त होने वाले 15 वर्षों की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगा :-
1. सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल , गृह मंत्रालय , भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश " फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी " शासन द्वारा हस्तांरित भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा.
2.
सैन्य अभ्यास की अवधि 1 सितम्बर 2023 से 31 अगस्त 2038 तक ( 15 वर्षों ) के लिये होगी.
3. सैन्य अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की जन - धन हानि कम से कम हो, इसका प्रयास संबंधित सपोर्ट बैपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, करेरा , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश " फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी " को करना होगा.
4. मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के दौरान जन- हानि, पशु हानि, फसल हानि होने पर संबंधित सपोर्ट बैपन ट्रैनिंग स्कूल को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा. उक्त रेंज के अंतर्गत एवं आस - पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफिसर की होगी .
5. सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जायेगा. इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तों के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी ( फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल को अदा करना होगा. यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए भी जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
6. सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय , भारत सरकार, करेरा , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश " फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी " को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा.
7. सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल भा. ति. सी. पुलिस बल, गृह मंत्रालय , भारत सरकार, करेरा, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश " फतेहपुर फील्ड फायरिंग रेंज आईटीबीपी " को लिखित वचन - पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु भारत शासन अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होगा.
8. भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अभिलेख शाखा ) जिला दमोह में किया जा सकेगा , क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :-
अनुसूची
वन भूमि (हे . में) (6)
राजस्व भूमि का क्षेत्र ( हेक्टर में ) (5)
तहसील (3)
ग्राम का नाम (4)
क्र. (1)
जिला (2)
भूमि खसरा नंबर-
118, 133, 134, 02, 153 , 164 ,
1.
दमोह बटियागढ़
रकबा 5.45 , 3.38, 37.81 , 65.14 29.57, 369.43 , 198.01 हे . कुल रकबा 708.79 हे . में से 654.38 हे.
ग्राम फतेहपुर, देवधरा तथा रामनगर .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनिल सुचारी, सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.