मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 110]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अप्रैल 2025 - चैत्र 14 , शक 1947
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. 1897- आर- 1851162-2024- बी-1- दो.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन् 2023) की धारा 187 की उपधारा ( 5 ) के स्पष्टीकरण दो के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार यह घोषित करती है कि राज्य के समस्त पुलिस थानों के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में स्थित निम्नलिखित इकाइयों के कार्यालय को , आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने वाले, स्थान के रूप में घोषित करती है: -
1. आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ, भोपाल
2. लोकायुक्त संगठन, भोपाल
3. नारकोटिक्स विंग , भोपाल
4. अपराध अनुसंधान विभाग , भोपाल
5. स्पेशल टॉस्क फोर्स, भोपाल
6. सायबर सेल , भोपाल
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्णावेणी देशावतु, सचिव.
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. आर- 1851162-2024- बी-1-दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्णावेणी देशावतु , सचिव.
219 220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
No. 1897 -R- 1851162-2024- B - 1 -II
Bhopal , the 4th April 2025
In exercise of the powers conferred by second provido to explanation II of sub - section (5) of section 187 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 ( 46 of 2023 ) , the State Government , hereby , declares that in addition to all police stations in the State , the offices of the following units located in various Districts shall also be designated as places for keeping an accused in police custody, namely: -
1. Economic Offences wing , Bhopal
2. Lokayukta Organisation , Bhopal
3. Narcotics Wing, Bhopal
4. Crime Investigation Department , Bhopal
5. Special Task Force , Bhopal
6. Cyber Cell , Bhopal
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , KRISHNAVENI DESAVATU , Secy.
क्र. 1898- आर-1851162-2024- बी- 1 -दो
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2025
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्रमांक 46 सन् 2023 ) के धारा 176 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, प्रत्येक क्षेत्र के लिए उनके सामने उल्लेखित दिनांक से अधिसूचित करती है, जिससे किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिये दण्डनीय बनाया गया है , के होने से संबंधित प्रत्येक इतिला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध में न्याय संबंधी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेजेगा और मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अपराध स्थल की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करेगा, अर्थातः-
क्षेत्र
अनुक०
दिनांक 1
30.06.2027 नगरीय पुलिस क्षेत्र भोपाल एवं इंदौर
2
30.06.2028 ग्रामीण भोपाल , ग्रामीण इंदौर, ग्वालियर, देवास, रतलाम, शाजापुर , मंदसौर , नीमच , उज्जैन, धार, खरगोन, खण्डवा , सीहोर, रायसेन, बैतूल , सागर, छतरपुर, जबलपुर, कटनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, मुरैना और भिण्ड
3
30.06.2029 श्योपुर , शिवपुरी , गुना, अशोकनगर, दतिया, आगर, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी , बुरहानपुर, राजगढ़ , विदिशा , नर्मदापुरम , हरदा, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ , निवाड़ी, नरसिंहपुर, पांढुर्ना, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी , बालाघाट, सिंगरौली , सीधी , मैहर, उमरिया , शहडोल, अनूपपुपर, और मउगंज
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कृष्णावेणी देशावतु , सचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2025
220(1)
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2025
क्र. आर-1851162-2024- बी-1- दो. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कृष्णावेणी देशावतु , सचिव.
No. 1898 - R- 1851162-2024-В -1 - I
Bhopal , the 4th April 2025
In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 176 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023 ) , the State Government, hereby , notifies that with effect from the date mentioned below against each area, on receipt of every information relating to the commission of any offence punishable with imprisonment for a term of seven years or more pertaining to the police station limits , the officer - in - charge of the police station shall send a forensic team to the crime scene for collection of evidence and ensure videography of the crime scene through mobile phone or other electronic device, namely: -
No. Area
Date 1
30-06-2027 Urban Police area Bhopal and Indore
2
30-06-2028 Bhopal Rural , Indore Rural , Gwalior, Dewas , Ratlam , Shajapur , Mandsaur, Neemuch, Ujjain , Dhar , Khargone , Khandwa, Sehore, Raisen , Betul , Sagar, Chhatarpur , Jabalpur , Katni , Chhindwara, Rewa, Satna, Morena and Bhind
3
30-06-2029 Sheopur , Shivpuri, Guna, Ashoknagar, Datia, Agar, Alirajpur , Jhabua, Barwani , Burhanpur , Rajgarh , Vidisha , Narmadapuram , Harda, Damoh, Panna , Tikamgarh , Niwari , Narsinghpur , Pandhurna, Seoni , Mandla, Dindori , Balaghat , Singrauli , Sidhi , Maihar , Umaria, Shahdol , Anuppur and Mauganj
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KRISHNAVENI DESAVATU , Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2025.